Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

NOTIFICATION

Published 08 October 2025

Department
General Administration Department
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
1140/xxxi(15)G/13(सा0)/2025
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2025-10-08.3311-041125163407
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर , 2025 ई० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्) [ संख्या-43

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें

वार्षिक चन्दा विषय

पृष्ठ संख्या

रु ०

3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

1500

843-847

भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति , स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

1500

339-344

भाग 1 - क- नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975

भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

407-414

975

स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

843-क 844

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर , 2025 ई० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना विभाग)

अधिसूचना

08 अक्टूबर , 2025 ई ०

संख्या-1140 / xxxi ( 15 ) G / 13 ( सा 0) / 2025-चूँकि , भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्रांक 9 / 10 / 2025 - सीडी (सीईएन) , दिनांक 27 जून, 2025 के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार विद्यमान नगर पालिकाओं , राजस्व गाँवों , तहसीलों, उप मण्डलों, जिलों आदि की सीमाओं में कोई भी बदलाव करने के प्रस्तावों को 31 दिसम्बर , 2025 के पहले अन्तिम रूप देकर प्रभावी करें । अधिकार क्षेत्र में कोई भी बदलाव होने पर इन बदलावों की सूचना राज्य में संबंधित जनगणना निदेशालय और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय को दी जाए ;

और चूँकि, भारत सरकार ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया है कि उपर्युक्त प्रशासनिक इकाईयों की सीमा में 01 जनवरी , 2026 से 31 मार्च , 2027 की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन , जो भी हो , प्रभावी न किया जाए ;

अतएव अब राज्यपाल, जनगणना नियमावली , 1990 के नियम 8 के खण्ड (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिकाओं, राजस्व गाँवों , तहसीलों , उप - मण्डलों , जिलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में 01 जनवरी , 2026 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च , 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किये जाने का निर्देश देते हैं ।

आज्ञा से , आनन्द बर्द्धन , मुख्य सचिव ।

In Pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1140 /XXXVI ( 15 )/ 13 (सा०)/2025 , Dated- October 08 , 2025 for general information .

NOTIFICATION

October08 , 2025

No.1140 /XXXVI (15 )/ 13 (सा ०)/ 2025 -- Whereas it has been requested by the letter No. 9 / 10 / 2025 - CD ( CEN ) , dated 27 June 2025 of the Registrar General and Census Commissioner of India , Ministry of Home Affairs , Government of India , New Delhi that the State Government should finalize and implement the proposals for making any changes in the boundaries of existing municipalities , villages , tehsils , sub- divisions , districts etc. before 31 December 2025. In case of any change in jurisdiction , these changes should be informed to the concerned Census Directorate in the State and the Office of the Registrar General ofIndia;

And whereas the Government of India has also requested the State Government to ensure that no change ,whatsoever, is effected in the boundary of the above mentioned administrative units during the period from 01 January, 2026 to 31 March , 2027;

Now therefore in exercise of the power conferred under clause 4 of rule 8 of the Census Rules , 1990 theGovernor directs that no change shall be made in the administrative boundaries of municipalities , revenue villages , tehsils , sub - divisions , districts etc. during the period starting from 01 January, 2026 and ending on 31 March , 2027 .

By Order, ANAND BARDHAN, ChiefSecretary.

845 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 25 अक्टूबर, 2025 ई० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

न्याय अनुभाग -1

अधिसूचना

नियुक्ति

17 अक्टूबर , 2025 ई 0

संख्या -31 नो - ए / XXXVI -A-1 / 2025-74 नो-ए / 2002- श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मनोज रतूड़ी, अधिवक्ता को दिनांक 17-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय देहरादून में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री मनोज रतूड़ी का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

Inpursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 31 / No - A /XXXVI -A - 1 / 2025-74 No - A/2002 , Dated- October 17 , 2025 .

NOTIFICATION

Appointment

October 17 , 2025

No. 31 / No - A / XXXVI - A - 1 / 2025-74 No - A/ 2002 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 ( Act No- 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Manoj Raturi , Advocate asNotary for a period of five years with effect from 17-10-2025 for District Headquarter Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Manoj Raturi be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .

अधिसूचना

नियुक्ति

17 अक्टूबर , 2025 ई 0

संख्या-31 नो- M / XXXVI - A - 1 / 2025-18 नो- एम / 2010 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या -53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मो ० सलीम , अधिवक्ता को दिनांक 17-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील खटीमा , जिला ऊधमसिंह नगर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री मो ० सलीम का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 31 No - M /XXXVI - A -1/ 2025-18 No - M /2010 , Dated- October 17 , 2025.

NOTIFICATION

Appointment

October 17 , 2025

No. 31 No - M /XXXVI - A - 1 / 2025-18 No - M / 2010 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 ( Act No- 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Mohd . Salim , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 17-10-2025 for Tehsil Khatima , District Udhamsingh Nagar in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Mohd . Salim be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

[भाग 1 846 उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर, 2025 ई० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

अधिसूचना

नियुक्ति

17 अक्टूबर , 2025 ई ०

संख्या -32 नो - ए /XXXVI -A-1 / 2025-74 नो-ए / 2002 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री प्रणव कुमार गोयल, अधिवक्ता को दिनांक 17-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय देहरादून में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री प्रणव कुमार गोयल का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

Inpursuance of the provisions of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 32 No - A /XXXVI - A - 1 / 2025-74 No -A/2002 , Dated- October 17 , 2025 .

NOTIFICATION

Appointment

October 17 , 2025

No. 32 No - A /XXXVI - A - 1 / 2025-74 No -A /2002 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 ( Act No- 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Pranav Kumar Goyal , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 17-10-2025 for District Headquarter Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Pranav Kumar Goyal be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .

अधिसूचना

नियुक्ति

17 अक्टूबर , 2025 ई ०

संख्या-59 नो-बी/ XXXVI -A -1 / 2025-08 नो-बी/ 2011 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम , 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती अलका मेहता, अधिवक्ता को दिनांक 17-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्रीमती अलका मेहता का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

आज्ञा से, प्रशान्त जोशी, प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।

847 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर , 2025 ई ० (कार्तिक 03, 1947 शक सम्वत्)

Inpursuanceuance of the provisions of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 59 No - B /XXXVI - A - 1 / 2025-08 No - B/ 2011 , Dated- October 17 , 2025 .

NOTIFICATION

Appointment

October 17 , 2025

No. 59 No - B /XXXVI - A - 1 / 2025-08 No - B / 2011 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of theNotaries Act, 1952 ( Act No- 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mrs. Alka Mehta , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 17-10-2025 for District Headquarter Haridwar and in exercise of the powers conferred by sub - rule ( 4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name ofMrs. Alka Mehta be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .

By Order,

PRASHANT JOSHI , Principal Secretary, Law- cum- L.R .

पी० एस०यू० (आर०ई०) 43 हिन्दी गजट / 424 - भाग 1-2025 ( कम्प्यूटर/ रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2025 ई० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

भाग 1 - क

नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

October 06, 2025

No. 326 / XIV- a - 39/Admin.A/ 2016 -- Ms . Kalpana , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 20 days w.e.f. 18.08.2025 to 06.09.2025 with permission to prefix 15.08.2025 ,16.08.2025 & 17.08.2025 as Independence Day, Shri Krishna Janmashtami & Sunday holiday and suffix 07.09.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

October 06, 2025

No. 327 / XIV - a- 39/Admin.A/ 2016 -- Ms . Kalpana , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 09 days w.e.f. 03.07.2025 to 11.07.2025 with permission to suffix 12.07.2025 & 13.07.2025 as second Saturday and Sunday holiday respectively .

NOTIFICATION

October 06, 2025

No. 328 / XIV - 81/Admin.A/ 2003-- Ms . Anjushree Juyal , 2nd Additional District & Sessions Judge, Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 12 days w.e.f. 02.09.2024 to 13.09.2024 with permission to prefix 01.09.2024 as Sunday holiday and suffix 14.09.2024 to 16.09.2024 as holidays .

By Order of Hon'ble the Administrative Judge , Sd/- Registrar ( Inspection) .

339-ख 340 उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर , 2025 ई० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

NOTIFICATION

October 06 , 2025

No. 329 /XIV - 81/Admin.A/ 2003--Ms . Anjushree Juyal , 2nd Additional District & Sessions Judge , Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 22 days w.e.f. 14.02.2025 to 07.03.2025 .

By Order of Hon'ble the Vacation Judge , Sd/-

Registrar ( Inspection) .

NOTIFICATION

October 06, 2025

No. 330 /XIV- a - 30 /Admin.A/ 2016 --Ms . Bharti Manglani , 5th Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , U.S. Nagar is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 01.07.2025 to 11.07.2025 with permission to suffix 12.07.2025 & 13.07.2025 as second Saturday and Sunday holiday respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/-

Registrar ( Inspection) .

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL

NOTIFICATION

September 18 , 2025

No. 2120 / III ( 5 ) -B - 2009-10/2025/ SLSA--Ms . Kusum , Chairman , Permanent Lok Adalat , Tehri Garhwal is hereby sanctioned Medical Leave for a period of 17 days w.e.f. 18.08.2025 to 03.09.2025 .

NOTIFICATION

October 08, 2025

No. 2233/111 ( 2) -B - 2009-10 / 2025 / SLSA-- Ms . Neetu Joshi , Chairman , Permanent Lok Adalat , Haridwar is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 26 days w.e.f. 01.09.2025 to 26.09.2025 with permission to prefix 31.08.2025 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

October 09 , 2025

No. 2255 / III - A - 1 / 2009 / SLSA/ 2025 -- Ms . Shachi Sharma , Secretary , District Legal Services Authority, Almora is hereby sanctioned Medical Leave for a period of 15 days w.e.f. 22.09.2025 to 06.10.2025 .

By Order of the Hon'ble Executive Chairman , Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI , Member Secretary.

भाग 1 -क]

341

उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर, 2025 ई० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी

टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

21 जुलाई , 2025 ई 0

पत्रांक-1002 / निलम्बन /2025 -वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ ओवरलोडिंग / ओवर स्पीड / मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह जुलाई, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:-

लाइसेन्स धारक का नाम व पत्ता

निलम्बन अवधि

अभियोग

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी

एवं वैधता

क्र स.

1

UK- 0320170034334

श्री नीरज मोहन जोशी पुत्र श्री जगमोहन जोशी , चनई ढकेना, बडोला, जनपद चम्पावत ।

2.

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

दिनांक 21.07. 2025 से दिनांक 20.10.2025 तक

उपरोक्तानुसार

UK- 0320220000749

श्री रविशंकर पुत्र श्री दिनेश कुमार, चुरारी , लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।

3

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0520190045397

श्री सागर कुमार पुत्र श्री देव राम , पाभेजगतार, जनपद पिथौरागढ़ ।

4

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320230002565

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री शेखर राम , बाजरीकोट, जनपद चम्पावत ।

5.

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0520180038157

श्री विशाल सिंह सामन्त पुत्र श्री जवाहर सिंह, चरसूला, ऐचोली, जनपद पिथौरागढ ।

6.

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UP - 2620210011512

श्री विजय राजन भारती पुत्र श्री मुरलीधर 17/194 एल आई सी रोड आवास विकास, पीलीभीत थाना कोतवाली, पीलीभीत, उ.प्र . ।

7.

संचालन करना । बिना हेल्मेट के वाहन का

चम्पावत । पुलिस अधीक्षक,

उपरोक्त्तानुसार

UK-0420160172237

श्री वैभव मेहरा पुत्र श्री आनन्द सिंह मेहरा , उत्तरांचल कॉलौनी कुसुमखेरा फेज-1, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल ।

8.

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320220002870

श्री विनय कश्यप पुत्र श्री राम कुमार, वार्ड नं. 03 , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

9

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320230006486

श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री दामोदर जोशी, वार्ड नं. 02 चन्द कालोनी, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन करना ।

पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

UK-0320150024921

10. श्री किशन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, ग्राम सील, चौमेल बाराकोट, जनपद चम्पावत ।

11.

दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना ।

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

UK - 0320250002919

श्री अमित पंगरिया पुत्र श्री हरीश चन्द्र पंगरिया, 57, नागनाथ वार्ड, जनपद चम्पावत ।

पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना ।

UK- 0320250001726

12.   श्री आयुष सिंह करायत पुत्र श्री आनन्द                         पुलिस अधीक्षक,   बिना हेल्मेट के वाहन का   उपरोक्तानुसार
                                                                    चम्पावत ।        संचालन करना ।
      सिंह करायत, मृत्युराज, लोहाघाट, जनपद
      चम्पावत ।
13.                                                                                                            उपरोक्तानुसार

UK- 0520170030046

श्री हेमन्त भट्ट पुत्र श्री सन्तोष भट्ट, भडेलागुथ वार्ड , ऐचोली, जनपद पिथौरागढ़ ।

14

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

UP - 5320140033890

श्री सूर्य प्रताप राय पुत्र श्री राकेश राय , दीहघाट, गोरखपुर, उ.प्र.

तीव्र गति में वाहन का सचालन करना ।

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0520100001525

15. श्री आन सिंह पुत्र श्री खीम सिंह बोरा, गोल्थी गंगोलीहाट, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़ ।

पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UP- 2620210008190

16. श्री राहुल कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार , ग्राम एवं पोस्ट पौटा कलां, पीलीभीत, उ.प्र.

पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन करना/ तीन सवारी ।

342 उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर , 2025 ई ० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

उपरोक्तानुसार

UK- 0320150027821

17.| श्री उमेश पुत्र श्री ओम पाल, वार्ड नं. 07, लाल ईमली पड़ाव, चम्पावत । टनकपुर, जनपद पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।

खतरनाक तरीके से / सवारी| वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना

UK-0320180000736

18. श्री लक्ष्मण जोशी पुत्र श्री दत्त राम जोशी, मोराडी, जनपद चम्पावत ।

19.

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320140018543

श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भुपेन्द्र सिंह चौहान, चमतोला रीठाखाल, पाटी, जनपद चम्पावत ।

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का सचालन करना ।

UP- 2520190012334

20. श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री बहोरन लाल, महोरानियाँ, पो . भण्डसार, इज्जतनगर, बरेली, उ.प्र .।

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।

नियमों का उल्लघंन/दोषपूर्ण नम्बर प्लेट/बिना बीमा/बिना प्रदूषण

UK - 0320220003006

21 श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जोगा राम, फागपुर, वन्दनी बनबसा , जनपद चम्पावत।

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UP - 2520150006361

22. श्री उमाशंकर पुत्र श्री बाबू राम, साहब गंज, नवाबगंज, बरेली , उ.प्र. ।

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर दल, भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

UK -0320150027440

23. श्री इन्द्र देव पुत्र श्री भोला दत्त, म.न. 21 , कोलकुलाड़ी, कोटकेन्द्रीय, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर दल. बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK - 0320060027312

24

श्री ख्वाजा अहमद पुत्र श्री सफी अहमद , ग्राम मनिहारगोठ, पोस्ट एवं तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल. टनकपुर

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK- 0320240001553

25. श्री शंकर सिंह पुत्र श्री बहादूर सिंह, गुरू खुडा, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

उपरोक्तानुसार दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

UK -0320160032862

26. श्री इरशाद पुत्र श्री अख्तियार, उमरूखुर्द, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल, टनकपुर

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK- 0320140022162

27. श्री योगराज वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण लाल वर्मा, पाटन पाटनी वर्मा निवास, तल्ली चॉदमारी , पोस्ट एवं तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल. बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK - 0420150156010

28. श्री भावेश चन्द्र पुत्र श्री दिनेश चन्द्र, राधा किशन विहार कालौनी धोलाखेड़ा, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल ।

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल. तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

UK- 0320170036140

29. श्री आकाश सिंह रावत पुत्र श्री महेन्द्र सिंह रावत, ग्राम ज्ञानखेड़ा, पोस्ट एवं तहसील टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल. विना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

प्रवर्तन

UK- 0320180001128

30. श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, ग्राम नायकगोठ, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0319910023102

31. श्री महेश सिंह पुत्र श्री हयात सिंह, ग्राम नायकगोठ, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन दल . टनकपुर

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UJIK- 0320220002859

विष्णुपुरी कालौनी मोहनपुर, वार्ड नं. 11. 32. श्री नितिन कुमार पुत्र श्री नरेश कुमार, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन टनकपुर

दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

प्रवर्तन दल .

उपरोक्तानुसार

UP-2620190001698

33. मोहम्मद तसलीम पुत्र इम्तियाज अहमद, वार्ड नं. 14 , पकडिया, नौगवा. इस्लाम नगर, पीलीभीत, उ.प्र.

टनकपुर

भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0520160023764

34. श्री भरत सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, म.न. 02ख, मुसगाँव, अलगार, तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ ।

प्रवर्तन टनकपुर दल. भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0520160024123

35. श्री तेज सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, गर्गिया मनाली, अस्कोट, डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़ ।

प्रवर्तन टनकपुर दल, भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

भाग 1 -क]

343

उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर , 2025 ई० (कार्तिक 03, 1947 शक सम्वत्)

उपरोक्तानुसार

UK - 0320120009454 |

36. | श्री बीरेन्द्र सिंह बेलाल पुत्र श्री पुरन सिंह| बेलाल, म.न. 596 , श्रीपुर बिचवा, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

37

प्रवर्तन दल , टनकपुर

भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320120010790

श्री नरेन्द्र सिंह लोहिया पुत्र श्री बी.आर. लोहिया, जी.जी.आई.सी. इण्टर कालेज , टनकपुर , जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन टनकपुर

दल, बिना हेल्मेट के वाहन का सचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UK - 0320120011362

38. श्रीमती भवानी देवी पत्नी श्री दान बहादूर चन्द, म.न. 28, भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत ।

39.

प्रवर्तन टनकपुर

दल , बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UK - 0320150022904

श्री सलमान हैदर पुत्र श्री सरदार मोहम्मद, वार्ड नं. 05, एफ.सी.आई. रोड, पोस्ट टनकपुर , जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन टनकपुर

दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320150025763

40. श्री शहवाज सिद्दकी पुत्र श्री शाहिद हुसैन, म.न. 238 , ग्राम मनिहारगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

41.

प्रवर्तन टनकपुर

दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320140020285

श्री रंजीत कुमार पुत्र श्री राम कुमार, म.न. 443 , भजनपुर, बनबसा, जनपद चम्पावत ।

प्रवर्तन टनकपुर

दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

कार्यालयादेश

26 अगस्त , 2025 ई ०

पत्रॉक-1159 /निलम्बन/ 2025- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट / ओवरलोडिंग / ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह अगस्त, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: -

क्र

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

अभियोग

निलम्बन अवधि

लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी

स.

1

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

एवं वैधता

UK- 0520070012266

श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह , नानपापो, डीडीहाट , जनपद पिथौरागढ़

2.

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

दिनांक 26.08. 2025 से दिनांक 25.11.2025 तक उपरोक्तानुसार

UK - 0419800072545

श्री दीवान सिंह पुत्र श्री दान सिंह , नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत।

3

पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

भार वाहन में सवारी बैठाकर लेजाना ।

UA- 0719970200079

श्री हरक सिंह बिष्ट पुत्र श्री ध्यान सिंह बिष्ट, 142/AMDDA कालोनी , त्यागी रोड, देहरादून ।

4

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK- 0320150025243

श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री सदानन्द भट्ट, पल्सों, तह. चम्पावत , जनपद चम्पावत ।

5.

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का उपरोक्तानुसार संचालन करना ।

UK- 0320110006197

श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री नर सिंह, दुबड जेनल, जनपद चम्पावत ।

6.

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

पुलिस अधीक्षक,

UK - 0320100001911

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बिहारी लाल, वाडे नं. 10, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

7.

चम्पावंत ।

नशे की हालत में वाहन का सचालन करना ।

UK- 0320070001114

श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री एल.आर. आर्या , खर्क कार्की, जनपद चम्पावत ।

8.

चम्पावत । पुलिस अधीक्षक,

अधिक सवारी बैठाना । दोपहिया वाहन में क्षमता से

दिनांक 26.08. 2025 से दिनांक 25.02.2025 तक 2025 से दिनांक 25.11.2025 तक दिनांक 26.08.

उपरोक्तानुसार

UP - 3020080003977

श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राजीव कुमार , PWO , आजाद नगर हरदोई , उ.प्र.।

9.

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK- 0320240007430

श्री बब्लू सिंह पुत्र श्री पान सिंह, अमोड़ी ,                      पुलिस अधीक्षक,    बिना हेल्मेट के वाहन का     उपरोक्तानुसार
चम्पावत , जनपद चम्पावत ।                                           चम्पावत ।         संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

JH - 1320230002204

10. श्री सुमित कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण , ए.टी. बैंक ऑफ इण्डिया प्रतापपुरा , छातरा , झारखण्ड ।

11.

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320250003904

श्री मोहित कुमार पुत्र श्री रमेश राम , सिमराडी, पल्सो, जनपद चम्पावत ।

पुलिस अधीक्षक. चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

344

[भाग 1 -क

उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर , 2025 ई ० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

उपरोक्तानुसार

UK- 0320180002265

12. श्री संजय कुमार पुत्र श्री जगत राम, | हिउला, पुगंला, अमोड़ी, जनपद चम्पावत।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320250002296

13. श्री भवान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह , अमोडी पचनई, जनपद चम्पावत ।

14.

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320210003791

श्री प्रकाश सिंह पुत्र गणेश सिंह, सुतेडा,                        पुलिस   अधीक्षक,  बिना हेल्मेट के वाहन का
लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।                                          चम्पावत ।         संचालन करना ।
                                                                                                             उपरोक्तानुसार

UK- 0320240006259

15. श्री अंशित कुमार पुत्र श्री मुरलीधर , गैडाखाली नं.- 03 , पूर्णागिरी , जनपद चम्पावत ।

दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना।`

पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320240001746

16. श्री प्रदीप भट्ट पुत्र श्री गिरीश चन्द्र भट्ट, धौन, बस्टिया, जनपद चम्पावत ।

17.

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

उपरोक्तानुसारं

UK - 0319950003952

श्री शंकर राम पुत्र श्री करम राम, बस्टिया , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

18.

भार वाहन में सवारी बैठाकर लेजाना ।

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320240003478

श्री अमित कुमार ठाकुर पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, एन.एच.पी.सी. , कालौनी, बनबसा कैनाल रेंज, पुर्णागिरी, जनपद चम्पावत ।

वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना ।

प्रवर्तन टनकपुर दल.

उपरोक्तानुसार

UP-7520150018436

19. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री राज कुमार, बरालोकपुर, चौबिया, ईटावा, उ.प्र.।

20

भार वाहन में सवारी बैठाकर लेजाना।

प्रवर्तन टनकपुर दल,

दल

उपरोक्तानुसार

UP - 2520180019123

मो आफिफ पुत्र श्री अब्दुल रसीत, गौर समसपुर, भोजीपुरा, बरेली, उ.प्र ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

उपरोक्तानुसार

UK - 0320210005405

21. श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, अमाऊ खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

दल . बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

उपरोक्तानुसार

UK- 0320180001953

22. श्री विकास कुमार पुत्र श्री छोटे लाल , अमाऊ , खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

प्रवर्तन टनकपुर दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

कार्यालयादेश

01 सितम्बर , 2025 ई ०

पत्रॉक-1189/ निलम्बन/ 2025- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग / ओवर स्पीड/ मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा - निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह अगस्त, 25 ) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: -

क्र.

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

स

निलम्बन अवधि

अभियोग

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

लाइसेन्स संख्या /श्रेणी

एवं वैधता

1

UK- 0320180001288

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री दर्शन राम मौन, पोखरी, पुंगर, जनपद चम्पावत ।

2.

भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

प्रवर्तन दल. टनकपुर

दिनांक 31.08 . 2025 से दिनांक 30.11.2025 तक

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल ,

UK- 0320220001287

श्री राजेश वरूण पुत्र श्री राधे लाल , श्यामलाताल, जौल , पुर्णागिरी, जनपद चम्पावत ।

3

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

टनकपुर

प्रवर्तन दल.

उपरोक्तानुसार

UP- 2620190001656

श्री फरीद पुत्र श्री वाहिद , मोहल्ला मिया खान न्यूरिया हुसैनपुर, पीलीभीत , उ.प्र.।

भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

टनकपुर

UK-0320130017480

4

श्री जोत सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह. भ. न . 37. डुंगराबोरा पोस्ट मडुवा, लोहाघाट, 'जनपद चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार पवर्तन दल. भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

टनकपुर

सुरेन्द्र कुमार ,

लाइसेसिंग अथॉरिटी

टनकपुर चम्पावत ।

पी० एस ०यू० (आर० ई०0 ) 43 हिन्दी गजट / 424- भाग 1 - क-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA / DO/ DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2025 ई० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं 0 213108831255 में त्रुटिवश उसका नाम अन्नू (Annu ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सुहाना (Suhana) है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं 0 157 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को सुहाना (Suhana) D/ o Harish Kumar के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Harish Kumar

निवासी- डुंगरी सुमेरपुर रुद्रप्रयाग , उत्तराखण्ड |

407- ट 408

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर , 2025 ई० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम अभिषेक से बदलकर अभिषेक सिंह कर लिया है । भविष्य में मुझे अभिषेक सिंह पुत्र नीलम देवी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

अभिषेक (मौजूदा पुराना नाम) पुत्र नीलम देवी

निवासी 635/ G2B माहि प्लेस के पास , आदर्श नगर , रुड़की हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।

सूचना

पूर्व में मेरा नाम मिनू गौतम पुत्री शिवकुमार था , मेरे आधार कार्ड संख्या 933317603915 में त्रुटिवश मेरा नाम मुस्कान गलत दर्ज हो गया है लेकिन शादी के बाद मैंने अपना नाम मिनू गौतम से बदलकर मिनू कुश पत्नी आशीष कुश कर लिया है । भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाये ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

मिनू कुश पत्नी आशीष कुश निवासी सुनहैरा , सरस्वती विहार , रुड़की, जिला हरिद्वार ।

सूचना

मेरे पुत्री के आधार कार्ड नं 0 601162628066 में त्रुटिवश उसका नाम स्वाति ( SWATI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम परी ( PARI ) है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० B20255093250000076 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को परी (PARI ) पुत्री श्री ओमकार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

ओमकार

निवासी- म० नं0 126 , खानपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड | 409 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर , 2025 ई० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 741654950606 में त्रुटिवश उसका नाम काव्य शाही (Kavya Sahi ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम काव्यांश शाही ( Kavyansh Sahi ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण -पत्र पंजीकरण सं ० B202505901700009942 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को काव्यांश शाही (Kavyansh Sahi ) पुत्र Jeevan Sahi के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Jeevan Sahi

निवासी- चोईला देहरादून, उत्तराखण्ड ।

सूचना

My name is wrongly recorded as Noipravat in my Aadhaar card , whereas My correct name is Navprabhat , which is also recorded in my educational documents . In future I should be known by my correct name .

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Navprabhat S/ o Shri Lakhiram , R/ o village Tharta Post Pingwa, Tehsil Chakrata , District Dehradun , (UK)

सूचना

मेरे पिता LATE JOGINDER PAL की एल ०आई ० सी ० पॉलिसी सं0 271993091 नॉमिनी में मेरा नाम घरेलू PARAS RATHI गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी वास्तविक नाम प्रियांशी राठी ( PRIYANSHI RATHI) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 25125659 व आधार कार्ड नं0 675452718805 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे प्रियांशी राठी ( PRIYANSHI RATHI) D / O LATE JOGINDER PAL से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

(PRIYANSHI RATHI) D/O LATE JOGINDER PAL निवासी-पोस्ट नारसन कलां हरिद्वार रुड़की उत्तराखंड ।

410

उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर , 2025 ई० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 462204546967 में त्रुटिवश मेरा नाम सुऐब ( SUAIB ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम राव सोयब ( RAO SOYAB ) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 5319153 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे राव सोयब ( RAO SOYAB ) S / O RAO SHAMSHER के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

(RAO SOYAB ) S / O RAO SHAMSHER निवासी - पोस्ट ढंढेरा रुड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नंबर 422181656751 में त्रुटिवश मेरा नाम परतुमा (Partuma ) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रतिमा देवी ( Partima Devi ) है जो मेरे जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण संख्या B-2023 : 5-00080-000017 में व स्थाई निवास प्रमाण पत्र UK25ES0100367631 में भी दर्ज हैं । भविष्य में मुझे प्रतिमा देवी ( Partima Devi ) पत्नी श्री सैन सिंह के नाम से जाना पहचाना , पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

प्रतिमा देवी (Partima Devi ) पत्नी श्री सैन सिंह निवासी 32 खनियसणी दोनी, उत्तरकाशी , उत्तराखंड ।

सूचना

शादी से पूर्व मेरा नाम - विमला फैलोज पुत्री श्री एन्डरूज सैमुएल फैलोज था । लेकिन शादी के उपरान्त मैंने अपना नाम - विमला फैलौज से बदलकर विमला शाह कर लिया है । जो मेरी पुत्री शीना शाह के जन्म- प्रमाण - पत्र B20070908184 में भी सही दर्ज है । लेकिन मेरे आधारकार्ड नं 0 462409157574 में त्रुटिवश मेरा नाम - विमला शाह के स्थान पर शाहीन खान गलत दर्ज हो गया है । भविष्य में मुझे विमला शाह पत्नी श्री आलम शाह के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

विमला शाह पत्नी श्री आलम शाह निवासी-61 , चकराता रोड़ देहरादून, उत्तराखण्ड 248001 411 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर, 2025 ई ० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 0 770739056771 में त्रुटिवश मेरा नाम कामरान ( KAMRAN ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा सही नाम MOHD AMAN है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 25129895 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे MOHD AMAN S / O MOHD RAFI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।

MOHD AMAN

निवासी 877 मस्जिदके पास आजाद नगर रूडकी हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 282705929460 में त्रुटिवश मेरा नाम रघुबीर सिंघ ( RAGHUBEER SINGH) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम रगबीर सिंह ( RAGBEER SINGH ) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 167947 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे रगबीर सिंह ( RAGBEER SINGH) पुत्र स्व० टंखु राम (TANKHU RAM) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।

रगबीर सिंह ( RAGBEER SINGH) पुत्र स्व० टंखु राम ( TANKHU RAM) निवासी-32 , सिविल हॉस्पिटल कैम्पस रुड़की , जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरेआधार कार्ड नं . 831493321444 में त्रुटिवश मेरा नाम राजू मैसी (RAJU MASSEY) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम सैमसन मसीह ( SAMSON MASIH ) है । जो मेरे पुत्र JOHNY MASIH के हाईस्कूल अनुक्रमांक 16016374 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सैमसन मसीह ( SAMSON MASIH ) पुत्र श्री सन्नी मसीह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।

सैमसन मसीह निवासी 21 शेर कोठी मिसन कम्पाउंड 01 , सिविल लाईन रूडकी उत्तराखण्ड ।

[भाग 8 412

उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर , 2025 ई ० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, रामनगर

भवनकर संशोधित उपविधि वर्ष 2025

01 सितम्बर , 2025 ई ०

पत्रांक -412 / 7 - नजूल अनु 0 / 2025-26 - सरकारी गजट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद शनिवार 7 नवम्बर 1987 ई0 ( कार्तिक 16 , 1909 शक संवत) में प्रकाशित एवं उत्तराखण्ड गजट 06-12-2014 (अग्रहायण 15 , 1936 शक सम्वत) में संशोधित नगरपालिका परिषद रामनगर जिला नैनीताल की वर्तमान में प्रचलित भवनकर नियमावली को निम्नानुसार संशोधित किये जाने हेतु बोर्ड बैठक दिनांक 24-05-2025 में प्रस्ताव सं 0 02 द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उत्तरप्रदेश अधिनियम 1916 की धारा 298 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए संशोधित भवनकर नियमावली पर आपत्तिया एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन किया गया, जिस पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किये जाने उपरान्त भवनकर उपविधि 2025 निम्नानुसार लागू की जाती है: -

भवनकर नियमावली में प्रचलित नियम

भवनकर नियमावली में संशोधित नियम कम सं०

01 14 (अ) विरासत तथा वसीयत से मिलने वाली सम्पत्ति पर रू 25.00 रूपये

14 (अ) विरासत / वसीयत के आधार पर नामांतरण शुल्क 500.00 रूपये

14 (ब)

14(ब)

02

1. बैनामे के आधार पर 10 लाख रूपये तक नामांतरण शुल्क अंकन 2500.00 रूपये , बैनामें द्वारा मिलने वाली सम्पत्ति की दशा में 10,00000.00 (दस लाख रूपये) तक की मूल्य की सम्पत्ति पर 1000.00 (एक हजार रूपये) तथा 10.00000.00 (दस लाख रूपये ) से अधिक मूल्य की

सम्पत्ति पर 2000.00 रूपया फीस ली जायेगी ।

2. बैनामे के आधार पर 10 लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक नामांतरण शुल्क अंकन 4000.00 रूपये,

3. बैनामे के आधार पर 25 लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक नामांतरण शुल्क अंकन 5500.00 रूपये ,

4. बैनामे के आधार पर 50 लाख से 1 करोड़ रूपये तक नामांतरण शुल्क अंकन 7500.00 रूपये,

5. बैनामे के आधार पर 1 करोड़ रूपये से अधिक पर नामांतरण शुल्क अंकन 11000.00 रूपये

ह० (अस्पष्ट) अधिशासी अधिकारी , नगरपालिका परिषद रामनगर

ह० (अस्पष्ट) अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद रामनगर 413 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर , 2025 ई० ( कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

कार्यालय नगर निगम , ऋषिकेश

नगर निगम , ऋषिकेश की सीमा के अन्तर्गत श्वान पशुओं के लाइसेंस शुल्क से सम्बन्धित उपविधियाँ

11 अगस्त, 2025 ई ०

पत्रांक 2508 / ( 11 ) स्वा० अनु० / श्वान पशु उपविधि-2025 / 2025-26- नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172 (2 ) (ङ ) में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में अधिनियम की धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा श्वान पशुओं के रखने / पालने पर पंजीकरण किये जाने हेतु अनुज्ञा के क्रम में उपविधि-2025 प्राख्यापित की जानी है, जिसका प्रारूप निम्नवत् है : -

यदि किसी भी संघटन/ संस्था अथवा हितवद्ध को निम्न में किसी भी प्रकार का सुझाव / संधोधन / आपत्ति/ दावे किये जाने की अपेक्षा हो तो, इस विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में अद्योस्ताक्षरी के कार्यालय में हार्ड कॉपी अथवा ईमेल- [email protected] पर सुसंगत अभिलेख मय सुझाव प्रेषित किये जा सकते है । तदोपरान्त् प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति / दावे पर विचार नही किया जायेगा ।

उपविधि

1. यह उपविधि नगर निगम , ऋषिकेश में श्वान पशु लाइसेंस उपविधि 2025 कहलायेगी ।

2. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

3. परिभाषाएँ:-

(क) " नगर निगम " से तात्पर्य नगर निगम , ऋषिकेश व उसकी सीमा से है ।

(ख) "नगर आयुक्त " से तात्पर्य नगर निगम, ऋषिकेश के नगर आयुक्त से है ।

(ग) " अधिनियम " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम , 1959 ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) से है ।

4. प्रत्येक 3 माह अथवा इससे अधिक की आयु का श्वान पशु नगर निगम, ऋषिकेश की सीमा के अन्दर रखने / पालने पर इसका पंजीकरण नगर निगम , कार्यालय में कराना आवश्यक होना, जो प्रत्येक वर्ष की अन्तिम तिथि 31 मार्च तक वैध रहेगा ।

5. प्रत्येक ऐसे श्वान पशु, जिसका पंजीकरण करांना हो , के (1 ) लिंग , (2 ) रंग , (3 ) नस्ल (यदि ज्ञात हो ) की सूचना नगर निगम ऋषिकेश के समक्ष अधिकारी को उसके स्वामी द्वारा आवेदन प्रेषित करना होगा । इसके लिए आवेदन- पत्र के साथ रू 0 500 / - का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा । आवेदन- पत्र के साथ श्वान पशु को एंटी रैबीजरोधी वैक्सीन का टीकाकरण लगा होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

6. श्वान पशु के स्वामी को प्रत्येक वर्ष अप्रैल अथवा इससे पूर्व ही पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित शुल्क सहित प्रेषित करना होगा । विलम्ब से प्रेषित नवीनीकरण प्रार्थना- पत्र पर प्रतिमाह रू ० 50 / - विलम्ब शुल्क देय होगा ।

7. प्रत्येक श्वान पशु के पंजीकरण के पश्चात् उसके पंजीयन संख्या का टोकन जारी किया जायेगा, जो श्वान पशु के गले में सदैव उपलब्ध रहेगा ।.

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उत्तराखण्ड गजट , 25 अक्टूबर , 2025 ई० (कार्तिक 03 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 8

8. किसी भी पंजीकरण के टोकन के खो जाने की दशा में उसके स्वामी की लिखित सूचना पर दूसरा टोकन रू0 100 / - के दण्ड शुल्क लेकर जारी किया जा सकेगा , श्वान पशु के गले में टोकन ना पाये जाने की स्थिति में श्वान पशु पंजीकरण रहित माना जायेगा ।

9. प्रत्येक ऐसा श्वान पशु जो सार्वजनिक स्थल पर बिना गले के टोकन के पाया जायेगा , पकड़कर जब्त करने योग्य होगा ।

10. श्वान पशु को टहलाने के दौरान सार्वजनिक मार्गो / स्थानों पर मल मूल त्याग नही कराया जायेगा । पकडे जाने पर प्रथम बार रू 0 100 / - द्वितीय बार रू0 500 / - एंव तृतीय बार विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

11. प्रतिबन्धित नस्ल के श्वान पशु के पालन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा, यदि प्रतिबन्धित श्वान पशु किसी के द्वारा पाला / रखा जाता है तो पकडे जाने पर रू 0 20,000 /- (बीस हजार रूपये) का जुर्माना वसूला जायेगा ।

दण्ड

इस नियामावली के नियम 4 से 9 तक की अवहेलना होने पर श्वान पशु स्वामी दण्ड का भागी होगा, जो रू 0 500 / - तक हो सकेगा एवं अवज्ञा जारी रहने की दशा में प्रतिदिन रू 0 50 / - तक का अतिरिक्त दण्ड देय होगा ।

गोपाल राम बिनवाल , नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश ।

पी० एस ० यू० ( आर ०ई ० ) 43 हिन्दी गजट / 424 भाग 8-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 08 October 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2025-10-08.3311-041125163407/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2025-10-08.3311-041125163407.