पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN/ 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड–26 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 17, 1947 शक सम्वत्) [ संख्या-45
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
859-862
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500 भाग 1 - क-नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
351-353
975 भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
427-432
975
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
859-क 860
उत्तराखण्ड गजट, 08 नवम्बर , 2025 ई ० (कार्तिक 17 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
नियोजन अनुभाग -1
अधिसूचना
04 नवम्बर , 2025 ई ०
संख्या-718 / XXVI / पांच (01 ) / 2023 ( E - 86154)- उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत् नागरिकों के लिये योजनाओं व सेवाओं को निर्बाध रूप से प्राप्त करने , सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं को सुविधाजनक रूप से प्राप्त करने , पहचान सत्यापित करने हेतु दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करने तथा प्रक्रियाओं को सरल करने के साथ ही पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा प्रदान करने हेतु परिवार पहचान पत्र उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत नियोजन विभाग द्वारा आधार संख्या का उपयोग किया जाना है । भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI ) से परामर्श उपरान्त, पत्र संख्या -13 (4 ) / 2020 - EG - II (Pt) , दिनांक12 मई, 2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन के नियोजन विभाग को सुशासन हेतु सार्वजनिक धन के अपव्यय की रोकथाम, नागरिकों के जीवन को सरल बनाने एवं नागरिक सेवाओं की बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से " आधार अधिप्रमाणन नियमावली, 2020 (सामाजिक कल्याण , नवाचार, ज्ञान ) के नियम 3 के उप- नियम (1 ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु आधार प्रमाणीकरण करने तथा प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है और उक्त विभाग को अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अधीन नियम 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है ।
2- आधार प्रमाणीकरण का उपयोग नागरिकों की विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा ताकि उत्तराखण्ड परिवार पहचान पत्र पहल के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को एक पहचान प्रदान की जा सके , जिससे प्रदेश के नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं / सेवाओं के अन्तर्गत लाभ एवं सब्सिडी प्राप्त कर सकें तथा परिवार पहचान पत्र उत्तराखण्ड के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर सकें और साथ ही आधार में विद्यमान नागरिक संबंधी आवश्यक विवरण जैसे लिंग , पता आदि प्राप्त हो सकें । उक्त प्रयोजन हेतु आधार प्रमाणीकरण केवल स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा तथा उक्त मंत्रालय / विभाग / संस्था द्वारा आधार प्रमाणीकरण केवल उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा ।
अतः, उक्त नियमों के नियम 5 के प्रावधान तथा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) की उपधारा (ख ) के खंड ( ii ) के अधीन , भारत सरकार द्वारा उक्त मंत्रालय /विभाग / संस्था के माध्यम से निम्नलिखित अधिसूचित किया जाता है , अर्थात्-
(1) अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार , विभाग आधार संख्या धारक से उक्त प्रयोजन हेतु प्रमाणीकरण के लिए सहमति प्राप्त करेगा ।
(2 ) उक्त नियमों के नियम 3 के उप- नियम (2) के अनुसार आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है । विभाग आधार संख्या धारक को वैकल्पिक एवं व्यवहार्य पहचान साधनों की जानकारी देगा और आधार प्रमाणीकरण कराने से इन्कार करने या असमर्थ होने की स्थिति में आधार संख्या धारक को कोई सेवा प्रदान करने से वंचित नहीं करेगा , अर्थात-
(क) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से ऑफलाइन सत्यापन द्वारा अस्थायी परिवार पहचान पत्र का निर्गमन ।
3- यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव ।
भाग 1 ]
861
उत्तराखण्ड गजट, 08 नवम्बर , 2025 ई ० (कार्तिक 17 , 1947 शक सम्वत्)
वित्त (पेंशन) अनुभाग -10
संख्याः 339242 / XXVII ( 10 ) / 2025-E -22807 / 2022
कार्यालय ज्ञाप
27 अक्टूबर , 2025 ई 0
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 7वां वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है , को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-294393 / XXVI ( 10) / E - 2807/2022 , दिनांक-02.05.2025 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए दिनांक-01.07.2025 से 55% के स्थान पर 58 % की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2. यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों पर स्वत्तः लागू नहीं होंगे, । उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा ।
3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे ।
4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए 1-252 / दस / 10(3)-81 , दिनांक 27 अप्रैल , 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है । अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय ।
5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे , यथावत् लागू रहेंगे ।
आज्ञा से,
दिलीप जावलकर,
सचिव ।
Government of Uttarakhand
Finance ( Pension ) Section -10
No. 339242/XXVII ( 10 ) /2025 - E - 22807/ 2022
Office Memorandum
October 27 , 2025
The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01.07.2025 @ 58 % instead of 55% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 294393 /XXVII ( 10)/ E - 22807/2022 , Dated- 02.05.2025 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions .
2. These orders will not be applicable to the judges of High Court , Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission , Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Sector Undertaking etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department .
3. These orders will also be applicable to such teaching and non- teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/ Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government .
4. As per orders issued in O.M. No-A - 1-252/X/10 (3 ) -81 , dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissivie under , this O.M.
5. Other terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual .
ByOrder, DILIP JAWALKAR , Secretary.
862 उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर, 2025 ई ० (कार्तिक 17 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
राजस्व अनुभाग-3
अधिसूचना
29अक्टूबर, 2025 ई ०
संख्या-729 / XVIII (3 )/ 2025-03 ( 02) / 2018- राज्यपाल , उत्तर प्रदेश भू- राजस्व अधिनियम , 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 , वर्ष 1901 ) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम , जिसे शासन की अधिसूचना संख्या सं0-540 / XVII ( 3 )/2023-03 (2 ) /2018 दिनांकः 11 अगस्त, 2023 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी ।
अनुसूची
जिला
तहसील
परगना
ग्राम का नाम
1
2
3
4
नैनीताल
रामनगर
भावर कोटा
पाटकोट
आज्ञा से , डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, सचिव, राजस्व ।
In pursuance of the provision of clause ( 3 ) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 729 / XVIII ( 3 ) /2025-03 ( 02 ) /2018 , Dated- October 29 , 2025 for General information .
NOTIFICATION
October 29 , 2025
No. 729 / XVIII ( 3 ) / 2025-03 ( 02 ) / 2018 --In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act , 1901 ( U.P. Act . No. 3 of 1901 ) , ( as applicable to the State of Uttarakhand ) , the Governor declared that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt . Notification No. 540 /XVIII ( 3 ) / 2023-03 (2) / 2018 dated August , 11 , 2023 Shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette .
Schedule
District
Tehsil
Pargana
Name of village
1
2
3
4
Nainital
Bhawar Kota
Ramnagar
Patkote
By Order,
DR . SURENDRA NARAYAN PANDEY,
Secretary, Revenue.
पी० एस ०यू० ( आर० ई ० ) 45 हिन्दी गजट / 464 -भाग 1-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 नवम्बर , 2025 ई० (कार्तिक 17, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
October 15 , 2025
No. 332 / XIV - 7/ Admin.A/ 2008 -- Shri Anirudh Bhatt , Additional District Judge , Commercial Court, Haldwani District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 04.08.2025 to 14.08.2025 with permission to prefix 03.08.2025 as Sunday holiday and suffix 15.08.2025 to 17.08.2025 as Independence day, Shri Krishna Janmashtami & Sunday holiday respectively.
NOTIFICATION
October 15, 2025
No. 333 / XIV- a- 34/Admin.A- 2 / 2023 -- Ms . Nancy Chhabra , 3rd Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 18.08.2025 to 27.08.2025 .
351-ख 352
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर , 2025 ई० (कार्तिक 17 , 1947 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
October 15, 2025
No. 334 / XIV / a - 32/ Admin.A/ 2021 -- Ms . Sneha Narang , the then 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Haridwar now posted as 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Nainital is hereby sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 01.07.2025 to 10.07.2025 .
NOTIFICATION
October 15, 2025
No. 335 / XIV / a - 33/ Admin.A/ 2017 -- Ms . Minakshi Dubey, Civil Judge ( Jr. Div. ) , Ramnagar District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 25.04.2025 to 05.05.2025 .
NOTIFICATION
October 15, 2025
No. 336 /XIV- a/ 29/ Admin.A/2012 -- Ms . Vibha Yadav, 2nd Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 08 days w.e.f. 10.07.2025 to 17.07.2025 .
NOTIFICATION
October 15 , 2025
No. 337 / XIV- a - 32/ Admin.A/ 2016--Ms . Aishwarya Bora , Judicial Magistrate , Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 25.08.2025 to 04.09.2025 with permission to prefix 24.08.2025 as Sunday holiday & suffix 05.09.2025 as Barawafat holiday.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ,
देहरादून
अधिसूचना
20 सितम्बर , 2025 ई ०
संख्या -2186 / नि 0 अनु ० - भू० उप ० परि० / बी-017 / 2025 - आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311 / V- 2 / 21-10 ( आ0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना 2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों राष्ट्रीय सहारा एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 02.08.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
भाग 1 -क]
353
उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 17 , 1947 शक सम्वत्)
अतएव , अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V- 2/21-10 ( आ0) /2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-
खसरा नम्बर
मौजा
क्र० सं०
01
वर्तमान भू- उपयोग
का भूखण्ड क्षेत्रफल
भू- उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव आवासीय
कृषि
9999 वर्गमीटर
भूमि (खाता संख्या 38 ) के खसरा नं 0 116 , 117, 118, 119 , 120 , 121 , 122 , 123 एवं 126
मौजा नालीकला परगना परवादून तहसील सदर, देहरादून ।
अधिसूचना
22 सितम्बर , 2025 ई ०
संख्या-2200 / नि ० अनु०- भू० उप ० परि० / बी -016 / 2025 - आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311 / V- 2 / 21-10 ( 0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना 2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों हिन्दुस्तान में दिनांक 03.11.2024 एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 05.03.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतएव , अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V- 2/ 21-10 ( 0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना -2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं: -
क्र० सं०
खसरा नम्बर
मौजा
01
भू- उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव भूखण्ड का क्षेत्रफल
वर्तमान भू-उपयोग
आवासीय
कृषि
8500.00 वर्गमीटर
751, 752 , 753 ,
762, 763
मौजा कण्डौली परगना पछवादून जिला देहरादून ।
बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष ।
पी०एस ० यू० (आर० ई ० ) 45 हिन्दी गजट / 464 - भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक -अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 08 नवम्बर , 2025 ई० (कार्तिक 17 , 1947 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम रमन कान्त (RAMAN KANT) से बदलकर रमन कान्त शर्मा (RAMAN KANT SHARMA) कर लिया है । भविष्य में मुझे रमन कान्त शर्मा (RAMAN KANT SHARMA) पुत्र रमेश चंद शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रमन कान्त ( मौजूदा पुराना नाम) पुत्र रमेश चंद शर्मा निवासी लेन नं ० 1 विष्णुपुरम कॉलोनी , मोथरोवाला रोड, पशुधन भवन के सामने , नियर प.न.बी. बैंक मोथरोवाला, देहरादून , उत्तराखण्ड़ ।
427-ट 428
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर , 2025 ई० (कार्तिक 17, 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार नं . 371332989790 में त्रुटिवश मेरा नाम कुवेश (KUVESH) दर्ज हो गया है । जबकि वास्तविक नाम उवेश ( UVESH) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक-25115045 व जन्मप्रमाण 20071212375 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे उवेश ( UVESH ) S /O NOOR HASAN नाम से जाना पहचाना और पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
उवेश ( UVESH ) S / O NOOR HASAN निवासी बद्रीपुर अंशिक देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने अपना नाम कुलदीप कौर से बदलकर कुलदीप कौर संधु कर लिया है । जो कि मेरे पासपोर्ट नम्बर N1006859 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे कुलदीप कौर संधु पत्नी गुरुप्रताप सिंह निवासी - चक जोगी वाला , देहरादून उत्तराखण्ड-249404
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कुलदीप कौर संधु पत्नी गुरुप्रताप सिंह
निवासी- चक जोगी वाला , देहरादून उत्तराखण्ड-249404
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नंबर 806875866707 में त्रुटिवश उसका नाम युविराज (Yuviraj ) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम युवराज चंचल (Yuvraj Chanchal ) है । जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B - 2018 : 5-90069000036 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को युवराज चंचल (Yuvraj Chanchal) S/ o Sagar के नाम से जाना पहचाना पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Sagar
निवासी वाल्मीकि मंदिर के पास ऋषिनगर,
रुड़की, जिला-हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
429 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर , 2025 ई ० (कार्तिक 17, 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 294391618741 में त्रुटिवश उसका नाम फरहा ( FARHA) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम फरीहा बानो ( FARIHA BANO ) है । जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं . B202505900690002622 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को फरीहा बानो (FARIHA BANO) पुत्री नौशाद अहमद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
नौशाद अहमद
निवासी- सलेमपुर राजपुतान रुड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नंबर 355355941783 में त्रुटिवश मेरा नाम मोनिका गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम जयकरीन देवी है जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0604590 में भी दर्ज है भविष्य मे मुझे जयकरीन देवी पत्नी श्री आदित्य वर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
जयकरीन देवी पत्नी श्री आदित्य वर्मा
निवासी- सुनहरा रोड रुड़की ,
जिला- हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम सुमन ( SUMAN ) से बदलकर सुमित्रा कौर ( SUMITRA KAUR) कर लिया है । जो मेरे पुत्र SARVAN SINGH के पासपोर्ट नं. P4569747 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सुमित्रा कौर ( SUMITRA KAUR ) पत्नी श्री बिरम सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुमन ( SUMAN) ( मौजूदा पुराना नाम) पत्नी श्री बिरम सिंह
निवासी -434 / 5 , गणेशपुर रूड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड | 430
उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर , 2025 ई० (कार्तिक 17 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
I, Tannu Chaudhary D / o Satya Kumar R/ o H.No. 148 , Bhairav Mandir Colony , Kankhal , Haridwar, Uttarakhand - 249408 , hereby declare that my father's name has been incorrectly recorded as Satya Kumar Chaudhary in my CBSE Class 10 Marksheet , Roll No. 5316805 Year 2019 & Class 12 Marksheets Roll No. 25617580 Year 2021. The correct name as per official document is Satya Kumar therefore my father's name should be read as Satya Kumar in all official records .
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Tannu Chaudhary D/ o Satya Kumar R/ o H.No. 148 , Bhairav Mandir Colony, Kankhal , Haridwar, Uttarakhand- 249408
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 783142047126 में मेरा नाम पूनम फुल्ल पत्नी श्री गौतम फुल्ल दर्ज है । मेरा मेरे पति श्री गौतम फुल्ल से दिनांक 09-11-2021 के अन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेद हो गया है । मैंने पुनः विवाह श्री दिगम्बर टम्टा कर लिया है । जिसका विवाह प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० MR - UKUCC2547000008347 दिनांक 30-04-2025 है । विवाह उपरान्त मैंने अपना नाम पूनम फुल्ल से बदलकर पूनम उनियाल कर लिया है । भविष्य में मुझे पूनम उनियाल पत्नी श्री दिगम्बर टम्टा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
पूनम उनियाल पत्नी श्री दिगम्बर टम्टा निवासी- लक्ष एन्क्लेव गैस गोदाम बंजारावाला देहरादून, उत्तराखण्ड
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मेरे आधार कार्ड नं 0 971025420502 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम वृन्दा देवी गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम बीना राणा है । जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण - पत्र सं ० UK24ES0100420185 व जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं ० B202405000530000019 दर्ज है । भविष्य में मुझे बीना राणा पत्नी श्री सुरेश सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
बीना राणा पत्नी श्री सुरेश सिंह
निवासी- गॉव डामटी थुनारा आराकोट उत्तरकाशी उत्तराखण्ड ।
भाग 8 ]
431 उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक17 , 1947 शक सम्वत्)
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मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 50520966576 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम बुलबुल गर्ग (Bulbul Garg ) दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अबीरा गर्ग (Abira Garg ) है । जो उसके जन्म प्रमाण -पत्र पंजीकरण सं0 2817 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अबीरा गर्ग (Abira Garg ) पुत्री श्री तरूण गर्ग के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
तरुण गर्ग
निवासी राणा जी वाली गली मोतीचूर हरिपुर कलां देहरादून, ऋषिकेश उत्तराखण्ड ।
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मेरे आधार कार्ड नं 0 453960728674 में त्रुटिवश मेरा नाम अरविन्द थापा (Arvind Thapa ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम अरविन थापा ( Arvin Thapa ) है । जो मेरे कक्षा 8 के लीविंग सर्टीफिकेट सं0 15 व पेन कार्ड नं ० AOLPT6234N में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे अरविन थापा (Arvin Thapa ) पुत्र दौलत सिंह थापा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अरविन थापा (Arvin Thapa) पुत्र दौलत सिंह थापा निवासी-ठाकुरपुर प्रेमनगर देहरादून उत्तराखण्ड
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I, Smita Devi , W/ o Bijendra Singh , R/ o Ward No. 98 , Balaji Enclave . Hanuman Mandir , Balawala , District Dehradun , ( UK) , would like to state that in the school records of my son Rishab Rawat , who is studying in Class 9 at K.V.IIP, Mohkampur , Dehradun , my name has been incorrectly recorded as Smita . My correct name is Smita Devi . Therefore , I request that my name be recorded and recognized as Smita Devi in all future references .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
Smita Devi , W/ o Bijendra Singh , R/ o Ward No. 98 , Balaji Enclave . HanumanMandir , Balawala, District Dehradun , ( UK) 432
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर , 2025 ई० (कार्तिक 17, 1947 शक सम्वत्)
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मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 524790871695 में त्रुटिवश उसका नाम जोनी सैनी (JONY SAINI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम निशंक सैनी ( NISHANK SAINI ) है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं० B202405077890000040 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को निशंक सैनी ( NISHANK SAINI ) पुत्र श्री बहादुर सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
बहादुर सिंह
निवासी-49 , सढ़ौली हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
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मेरे Stock Holding Corporation Of India Ltd. Demat A/ c No. 18770116 में मेरा नाम Mohit Kumar गलत दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम Mohit Singhal हैं जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 159884 व आधार कार्ड नं. 399028232902 में दर्ज है और मेरे द्वारा SHCIL को दिए गए पैन कार्ड संख्या AGNPS2146L में भी दर्ज है भविष्य में मुझे Mohit Singhal S / o Naresh Chand Singhal के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Mohit Singhal S/ o Naresh Chand Singhal
निवासी-340/ 29 सिविल लाइन रुड़की
जिला हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
पी० एस ० यू० (आर०ई ०) 45 हिन्दी गजट / 464 भाग 8-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।