पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-27] रुड़की , शनिवार, दिनांक 23 मई , 2026 ई० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्) [ संख्या-21
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु० 3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
273-302
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500 भाग 1 - क- नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
137-139
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
259-264
975
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
273- क 274
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
नियोजन अनुभाग -1
अधिसूचना
04 नवम्बर , 2025 ई ०
संख्याः 718 / XXVI /पांच (01 ) / 2023 (E- 86154 )- उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत् नागरिकों के लिये योजनाओं व सेवाओं को निर्बाध रूप से प्राप्त करने , सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं को सुविधाजनक रूप से प्राप्त करने , पहचान सत्यापित करने हेतु दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करने तथा प्रक्रियाओं को सरल करने के साथ ही पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा प्रदान करने हेतु परिवार पहचान पत्र उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत नियोजन विभाग द्वारा आधार संख्या का उपयोग किया जाना है । भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI ) से परामर्श उपरान्त, पत्र संख्या -13 (4) / 2020- EG - II(Pt ) , दिनांक 12 मई , 2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन के नियोजन विभाग को सुशासन हेतु सार्वजनिक धन के अपव्यय की रोकथाम, नागरिकों के जीवन को सरल बनाने एवं नागरिक सेवाओं की बेहर पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से " आधार अधिप्रमाणन नियमावली, 2020 (सामाजिक कल्याण , नवाचार, ज्ञान) के नियम 3 के उप- नियम (1 ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु आधार प्रमाणीकरण करने तथा प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है और उक्त विभाग को अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख ) के उपखण्ड (ii ) के अधीन नियम 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है ।
2- आधार प्रमाणीकरण का उपयोग नागरिकों की विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा ताकि उत्तराखण्ड परिवार पहचान पत्र पहल के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को एक पहचान प्रदान की जा सके , जिससे प्रदेश के नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं / सेवाओं के अन्तर्गत लाभ एवं सब्सिडी प्राप्त कर सकें तथा परिवार पहचान पत्र उत्तराखण्ड के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर सकें और साथ ही आधार में विद्यमान नागरिक संबंधी आवश्यक विवरण जैसे लिंग , पता आदि प्राप्त हो सकें । उक्त प्रयोजन हेतु आधार प्रमाणीकरण केवल स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा तथा उक्त मंत्रालय / विभाग / संस्था द्वारा आधार प्रमाणीकरण केवल उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा ।
अतः, उक्त नियमों के नियम 5 के प्रावधान तथा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) की उपधारा (ख) के खंड ( ii ) के अधीन , भारत सरकार द्वारा उक्त मंत्रालय /विभाग / संस्था के माध्यम से निम्नलिखित अधिसूचित किया जाता है , अर्थात्-
(1 ) अधिनियम मे दिए गए प्रावधान के अनुसार, विभाग आधार संख्या धारक से उक्त प्रयोजन हेतु प्रमाणीकरण के लिए सहमति प्राप्त करेगा ।
(2) उक्त नियमों के नियम 3 के उप - नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है । विभाग आधार संख्या धारक को वैकल्पिक एवं व्यवहार्य पहचान साधनों की जानकारी देगा और आधार प्रमाणीकरण कराने से इन्कार करने या असमर्थ होने की स्थिति में आधार संख्या धारक को कोई सेवा प्रदान करने से वंचित नहीं करेगा , अर्थात-
(क) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से ऑफलाइन सत्यापन द्वारा अस्थायी परिवार पहचान पत्र का निर्गमन ।
3- यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
आर ० मीनाक्षी सुन्दरम्, प्रमुख सचिव ।
भाग 1 ]
275 उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
वित्त अनुभाग-8
अधिसूचना / तैनाती
07 नवम्बर , 2025 ई ०
संख्या-342995 / 2025 / 04 ( 100) / XXVII (8 )/ 2019-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-2629 / आयु० रा ० क० उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा ० कर/ दे० दून/ 2025-26 / दे० दून, दि० 26.09.2025 एवं पत्रांक-2713 / आयु ० रा० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा० कर/ दे ० दून / 2025-26/ दे ० दून, दि० 30.09.2025 के द्वारा किये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त् उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के सुसंगत् प्राविधानानुसार विभागान्तर्गत् कार्यरत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित नवनियुक्त/ नवपदोन्नत सहायक आयुक्तों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
अधिकारी का नाम
क्र० सं०
नवीन तैनाती स्थल / कार्यालय
वर्तमान तैनाती
स्थल/ कार्यालय
3
2
1
1. सुश्री वसुधा अग्रवाल
4
नवनियुक्त सहायक आयुक्त, राज्य कर , खण्ड-5, सहायक आयुक्त हरिद्वार ।
2. सुश्री गुंजन
मण्डल कार्यालय, राज्य कर , गोपेश्वर ।
नवनियुक्त
सहायक आयुक्त
3. सुश्री गरिमा उपाध्याय
सहायक आयुक्त, राज्य कर , खण्ड-2, रूद्रपुर ।
नवनियुक्त
सहायक आयुक्त
नवनियुक्त
4. श्री अभिषेक ठाकुर
कार्यालय उपायुक्त, ऑडिट-2 , राज्य कर, रूड़की ।
सहायक आयुक्त
5. सुश्री अलीशा बिष्ट
कार्यालय उपायुक्त (वि०अनु० शा०/ प्रव ०) , राज्य कर, देहरादून ।
नवपदोन्नत
सहायक आयुक्त
नवनियुक्त
6. श्री अमर कुमार
कार्यालय उपायुक्त (वि०अनु०शा० /प्रव०), राज्य कर, रूद्रपुर ।
सहायक आयुक्त
7. श्री उज्जवल डालाकोटी
कार्यालय उपायुक्त (वि०अनु०शा० /प्रव०), राज्य कर, हल्द्वानी ।
नवनियुक्त
सहायक आयुक्त
8. श्री दीपक सेमवाल
सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-2, देहरादून ।
नवनियुक्त
सहायक आयुक्त
9. सुश्री सपना चनालिया
कार्यालय उपायुक्त, ऑडिट-2 , राज्य कर , देहरादून ।
नवनियुक्त
सहायक आयुक्त
10. श्री आशीष सिंह गुसांई
कार्यालय उपायुक्त, ऑडिट-1 , राज्य कर , रुड़की ।
नवनियुक्त
सहायक आयुक्त
11. श्री राहुल सिंह
सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1, काशीपुर ।
नवनियुक्त
सहायक आयुक्त
276
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2026 ई० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
1
2
3 12. सुश्री मेघा पन्त
[भाग 1
4
नवनियुक्त
सहायक आयुक्त
कार्यालय उपायुक्त , ऑडिट -1 , राज्य
कर, रूद्रपुर ।
13. सुश्री दीक्षा अग्रवाल नवनियुक्त कार्यालय उपायुक्त, ऑडिट-2 , राज्य
सहायक आयुक्त कर, हल्द्वानी ।
14. श्री सूरज सिंह नवनियुक्त कार्यालय उपायुक्त, ऑडिट-2 , राज्य
सहायक आयुक्त कर, हल्द्वानी
सुश्री शिखा तोमर
15.
नवपदोन्नत
सहायक आयुक्त
16. श्री अनुराग शर्मा
कार्यालय उपायुक्त आन्तरिक पुनरीक्षण, राज्य कर, हरिद्वार ।
नवनियुक्त कार्यालय उपायुक्त, ऑडिट-2 , राज्य सहायक आयुक्त कर, रूद्रपुर
17. सुश्री गरिमा सिंह
नवनियुक्त
सहायक आयुक्त
कार्यालय संयुक्त आयुक्त (रिस्क
मैने० / डा० एना० ) राज्य कर, देहरादून ।
18. श्री रमेश चन्द्र डबराल नवपदोन्न्त कार्यालय अपर आयुक्त (ऑडिट विंग)
सहायक आयुक्त राज्य कर, देहरादून ।
19. सुश्री प्रतिभा पन्त नवपदोन्नत कार्यालय संयुक्त आयुक्त (रिस्क
सहायक आयुक्त मैने ० / डा० एना ०) राज्य कर , देहरादून ।
20. श्री शशिकांत दुबे
सहायक आयुक्त
(बाध्य प्रतीक्षा)
कार्यालय अपर आयुक्त, (ऑडिट विंग) राज्य कर, उत्तराखण्ड देहरादून
02- उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देते हुए योगदान आख्या शासन / आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से ,
दिलीप जावलकर, सचिव ।
श्रम अनुभाग
अधिसूचना
प्रकीर्ण
20 अप्रैल, 2026 ई ०
संख्या-1 / 388557 / 26 /VIII - 1 / 26-17 ( ESI ) / 2017 ( E -77577 ) - राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए , उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
277 भाग 1]
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 2026
भाग- एक सामान्य
संक्षिप्त नाम 1.
औरप्रारम्भ
(1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 2026 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
सेवा की2.
प्रास्थिति
उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा योजना , श्रम चिकित्सा सेवा एक राज्य सेवा है , जिसमें समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पद सम्मिलित हैं ।
परिभाषायें 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में:-
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी " से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
(ख) "भारत का नागरिक " से ऐसा व्यक्त्ति अभिप्रेत है जो भारत का संबिधान के भाग- दो के अधीन भारत का नागरिक हों या भारत का नागरिक समझा जाता है;
(ग) "बोर्ड" से उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अभिप्रेत है;
(घ) "संविधान" से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;
(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(च) "राज्यपाल " से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली या इसके प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा अभिप्रेत है;
(झ) "मौलिक नियुक्ति " से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्तिअभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;
(ञ) " भर्ती का वर्ष" से किसी कलैण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ।
278
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2026 ई० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग-दो संवर्ग
सेवा का4.
संवर्ग
(1) सेवा में अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय - समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय
(2) सेवा के प्रत्येक संवर्ग में पदों की संख्या जब तक उपनियम (1 ) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाए उत्तनी होगी जो परिशिष्ट-"क" में दी गयी है:
परन्तु यह कि-
(1 ) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे या राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, या
(2) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें ।
भाग-तीन भर्ती
का 5.
भर्ती स्रोत
(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी, अर्थात्ः-
(एक) चिकित्साधिकारी- उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा शत प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से;
(दो) मुख्य चिकित्साधिकारी/ सहायक निदेशक/चिकित्सक ग्रेड-1- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे चिकित्साधिकारी में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो , ज्येष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए , विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से, शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा;
(तीन) संयुक्त निदेशक/ वरिष्ठ चिकित्सक मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे (मुख्य चिकित्साधिकारी/ सहायक निदेशक /चिकित्सक ग्रेड-1 ) में से, जिन्होने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में 06 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और कुल 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से, शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा;
(चार) अपर निदेशक- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे (संयुक्त निदेशक /वरिष्ठ चिकित्सक) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में 04 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और कुल 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , श्रेष्ठता के आधार पर शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ।
279 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।
भाग-चार अर्हताएं
7.
राष्ट्रीयता
सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः-
(क) भारत का नागरिक हो , या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो , जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से 01 जनवरी , 1962 के पूर्व भारत आया हो, होना चाहिए, या
(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार ( पूर्ववर्ती बर्मा) , श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्तः तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया होः
परन्तु यह कि, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण- पत्र जारी किया गया होः
परन्तु यह और कि, श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत पात्रता प्रमाण- पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगाः
परन्तु यह भी कि, यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता का प्रमाण-पत्र 01 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को 01 वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा ।
टिप्पणीः- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण- पत्र आवश्यक हो किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकता है और इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण- पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।
8.
शैक्षिक अर्हताएं
सेवा में चिकित्साधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :-
अनिवार्य अर्हता-
(1 ) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम० बी० बी०एस० की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता
(2) उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद्, में पंजीकृत हो ।
280
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
अधिमानी 9. अर्हताएं
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने-
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा कीहो,
या
(दो) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा ' सी' प्रमाण - पत्र प्राप्त किया हो,
या
(तीन) औषधि, शल्य चिकित्सा, वक्ष रोग , स्त्री रोग विज्ञान, बाल रोग विज्ञान , विकृति विज्ञान , कान, नाक, गला, नेत्र विज्ञान, विकिरण विज्ञान , अस्थि रोग विज्ञान, त्वचा रोग, रति और मनोरोग विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा प्राप्त किया हो ।
10.
आयु
सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष के 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिएः
परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय- समय पर अधिसूचित की जाय , अधिकतम आयु सीमा उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जायः
परन्तु यह और कि आयु के संबंध में उक्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित नियमों के अनुसार तद्नुसार स्वतः परिवर्तित माने जायेंगे ।
चरित्र 11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं अपना समाधान करेगा ।
टिप्पणी- संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।
12.
वैवाहिक प्रास्थिति
सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, या जिसके एक से अधिक पति जीवित होंः
परन्तु यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है तो वह किसी व्यक्त्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी ।
भाग 1 ]
281 उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2026 ई० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
शारीरिक 13. स्वस्थता
किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् की परीक्षा में सफल हो गया है । सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्तः पुस्तिका खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है:
परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगाः
परन्तु यह और कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष, 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा ।
भाग पांच- भर्ती की प्रक्रिया
रिक्तियों
अवधारणा
की 14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियों की सूचना बोर्ड को देगा ।
सीधी भर्ती 15. (1 की प्रक्रिया
) चिकित्साधिकारी के पद पर चयन के लिए विचारार्थ आवेदन-पत्र बोर्ड द्वारा जारी किये गये विज्ञापन के विहित प्रपत्र में हांगे । आवेदन- पत्र निर्धारित शुल्क भुगतान पर बोर्ड के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे ।
(2) बोर्ड, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थियों की एक सूची उनके द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में तैयार करेगा । और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे संस्तुति करेगा ।
यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर- बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी । बोर्ड सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।
282
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 02, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
पदोन्नति 16. द्वारा भर्ती कीप्रक्रिया
(1) अपर निदेशक के पद पर भर्ती श्रेष्ठता के आधार पर 'उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 ' (समय- समय पर यथासंशोधित) के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।
(2) संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ चिकित्सक , सहायक निदेशक /मुख्य चिकित्साधिकारी एवं चिकित्सक ग्रेड-1 के पद पर भर्ती ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी , जिसमें निम्नलिखित होंगेः-
अध्यक्ष ।
प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन
(क)
(ख)
सदस्य ।
प्रमुख सचिव/ संचिव , कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सरकार के अपर सचिव स्तर से निम्न स्तर का नहीं होगा
संदस्य ।
(ग) निर्देशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना - उत्तराखण्ड
नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तराखण्ड (लोक (3) सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उसकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाए, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।
(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी ।
(5) चयन समिति चयन किए गये अभ्यर्थियों की एक सूची, भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।
भाग-छः- नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता
नियुक्ति 17. (1 )नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा ।
(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाएं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में यथास्थिति, जिस क्रम में 283 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
उनका नाम उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जायेगा ।
परिवीक्षा 18. (1 ) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्त्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा ।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक- पृथक मामले में परिवीक्षा की तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:
परन्तु यह कि ऑपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी ।
(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणांधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी सेवाएं समाप्त की जाएं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।
(5) नियुक्त्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरंतर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो ।
स्थायीकरण 19. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाए और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।
ज्येष्ठता 20. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्त्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय- समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निर्धारित की जायेगी । भाग-सात वेतन इत्यादि
21. (1 ) सेवा में उल्लिखित पद पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान वेतनमान
i 284
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[भाग 1
वह होगा जो सरकार द्वारा समय- समय पर अवधारित किया जाएगा ।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वेतनमान परिशिष्ट- 'क' में दिए गए हैं ।
परिवीक्षा के 22. (1
दौरान वेतन
) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली होः
परन्तुं यह कि यदि संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।
(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो, वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगाः
परन्तु यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे ।
(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।
भाग- आठ अन्य उपबन्ध
पक्ष समर्थन 23. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही अन्य सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जाएगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।
डयूटी पर 24.
एप्रन के
(1 ) सेवा का प्रत्येक सदस्य जब वह डयूटी पर हो, तो नाम और पदनाम वाले बैज सहित एप्रन, जैसा कि सरकार के परामर्श से निदेशक,
साथ बैज कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा समय- समय पर
का पहनना निर्धारित किया जाएगा, पहनेगा ।
भाग 1 ]
285 उत्तराखण्ड गजट, 23 मई, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
(2) सेवा के किसी सदस्य को पोशाक को तैयार कराने, क्रय करने या बदलने के लिए उपनियम (1 ) के अधीन किसी प्रकार का भत्ता या व्यय अनुमन्य नहीं होगा ।
विनियमन
का अन्य विषयों 25. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के क्रिया- कलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे ।
सेवा
शर्तों शिथिलता में
की26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।
27.
व्यावृत्ति
इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित है ।
आज्ञा से, डॉ० श्रीधर बाबू अद्दांकी, सचिव ।
286
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2026 ई० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
(परिशिष्ट-क)
(नियम- 21 देखें)
उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा संवर्ग ।
क्र० सं०
पदनाम
पदों कीसंख्या
01
अपर निदेशक
1.
01 2. संयुक्त निदेशक
05
वरिष्ठ चिकित्सक
01 3. सहायक निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी
10
चिकित्सक ग्रेड-1
4.
76
चिकित्साधिकारी
94
योगः-
वेतन मैट्रिक्स / वेतन लेबल
ग्रेड वेतन- ₹ 8700/ लेवल-13
ग्रेड वेतन- 7600/ लेवल-12
ग्रेड वेतन- 6600/ लेवल-11
ग्रेड वेतन- 5400 / लेवल-10
आज्ञा से ,
डॉ० श्रीधर बाबू अद्दांकी, सचिव ।
287 भाग 1 ]
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Inpursuance of the provision of Clause (3 ) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. I/ 388557/2026 /VIII - 1 / 26-17 (ESI )/2017 (E - 77577), Dated April 20 , 2026 forgeneral information.
NOTIFICATION
Miscellaneous
April20, 2026
No. 388558 / 26 /VIII - 1 / 26-17 ( ESI )/ 2017 ( E - 77577 ) -- In exercise of the powers conferredby the proviso to article 309 of the Constitution of India, and in supersession of all existing rules and orders on the subject , the Governor, makes the followging rules for recruitment and regulating the conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Employee ' State Insurance Scheme , Labour Medical Service :
The Uttarakhand Employee ' State Insurance Scheme, Labour Medical Service Rules , 2026
Part 1- General
Short title and 1. Commencement
(1) These Rules may be called as ' The Uttarakhand Employee' State Insurance Scheme, Labour Medical Service Rules , 2026 .
(2) It shall come into force at once.
Status of the 2 . Service
The Uttarakhand Employee State Insurance Scheme , Labour Medical Service is a State service , comprising Group 'A' and 'B ' posts .
Definitions 3. In these Rules , unless there is anything repugnant in the subject or context-
(a) "Appointing Authority" means the Governor of Uttarakhand;
(b) "Citizen of India " means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part- II of the Constitution ofIndia;
(c) "Board" means the Uttarakhand Medical Service Selection Board;
(d) "Constitution " means the Constitution of India;
:
(c) "Government " means the Government of Uttarakhand State;
(f) "Governor " means the Governor of Uttarakhand;
(g) "Member of Service " means a person appointed permanently to a substantive post under the provisions of these rules or of rules or orders in force prior to the commencement of these rules;
288
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[भाग 1
(h) " Service" means the. Uttarakhand Employees State Insurance Scheme, Labour Medical Service ;
(i) "Substantive appointment " means an appointment on a post in the cadre of service , not being an ad-học appointment, made after selection in accordance with the rules or, if there are no rules , then after selection in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
(h) " Year of Recruitment " means the period of twelve montlis commencing from the first day of July of a calendar year.
Part 2- Cadre
Cadre of Service 4. (1) The strength of officers in the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub - rule ( 1 ) shall be as given in Appendix "A":
Provided that-
1. The Appointing Authority may leave unfilled or Governor may hold in abeyance any vacant post in such manner that no person shall be entitled to compensation, or
2. The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he deems fit .
Part3- Recruitment
Source of Recruitment
5. (1) Recruitment to various categories of posts in the service shall be made from the following sources , namely: -
i. Medical Officer- Hundred percent through direct recruitment by Uttarakhand Medical Service SelectionBoard;
ii. Chief Medical Officer/Assistant Director/ Medical Officer Grade- 1- Hundred percentby promotion through the Departmental Promotion Committee, on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit from amongst the substantively appointed Medical Officers who have completed eight years of service as such on the first day of the year of recruitment ;
289 भाग 1 ]
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iii. Joint Director/Senior Medical Officer- Hundred percent by promotion through the Departmental Promotion Committee , on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit from amongst the substantively appointed Chief Medical Officers /Assistant Directors/ Medical Officer Grade- 1 who have completed six years of service as such and a total of fifteen years of service as on the first day of the year of recruitment;
iv. Additional Director- Hundred percent by promotion on the basis of merit, from amongst the substantively appointed. Joint Directors / Senior Medical Officer who have completed four years of service as such and a total of twenty years of service as on the first day of the year of recruitment.
Reservation 6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other categories of the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.
Part 4- Qualifications
7.
Nationality
A candidate for recruitment to any post in the service must be -
a. a Citizen of India; or
b. a Tibetan Refugees who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India; or
c. aperson of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Myanmar (erstwhile Burma) , Sri Lanka and East African countries of Kenya , Uganda and the United Republican of Tanzania (erstwhile Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:
Provided that, a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:
Provided further that a candidate belonging to category (b) shall also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy 290
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[भाग 1
Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:
Provided also that, if a candidate belongs to category (c) above, no certificate ofeligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year , shall be subject to his acquiring Indian Citizenship .
Note: A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him/her or issued in his /her favour .
Academic Qualifications
8 . For direct recruitment to the post of Medical Officer in the service , a candidate must have the following qualifications:-
Essential Qualification-
1. MBBS degree from any University established by law in India or any other qualification recognized by the Government as equivalent thereto;
2. Must be registered with Uttarakhand Medical Council .
Preferential Qualifications
9. In case of direct recruitment, other things being equal, preference shall be given to the candidates who has:
i served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or
ii. obtained a ' B ' or ' C ' certificate of National Cadet Corps ; or
iii . holds a postgraduate degree/diploma in Medicine, Surgery, Chest Diseases , Gynaecology, Paediatrics , Pathology, ENT, Ophthalmology, Radiology, Orthopaedics , Venereology, or Psychiatry . Dermatology, Age
10. A candidate for direct recruitment must have attained the minimum age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on the 1st July of the calendar year in which the vacancies for the posts are advertised:
Provided that, the upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled भाग 1 ]
291 उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2026 ई० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
Tribes , Other Backward Classes and other such categories of the State of Uttarakhand, as may be notified by the Government from time to time, shall be greater by such number ofyears as may be prescribed: Provided further that, the said provision with regard to age shall be deemed to have been automatically modified according to the rules promulgated by the State Government from time to time.
11.
Character
The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service . The Appointing Authority shall satisfy himself on this point.
Note: Persons dismissed by the Union Government or State Government or by a Local Authority or a Corporation orBody owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service . Any person convicted of offense involving moral turpitude shall also be ineligible .
Marital Status 12. Amale candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living or who has more than one husband living , shall not be eligible for appointment to any post in the service:
Provided that, the State Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so , exempt any person from the operation of this rule .
13.
Physical Fitness No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties . Before a candidate is approved for appointment, he shall be required to pass the examination by the Medical Board . In the case of other posts in the service, he shall be required to produce a nicdical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 contained in Chapter 3 of the Financial Handbook Vol. II Part III:
Provided that, a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate appointed by promotion:
292
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Provided further that in the order of section-33 , the posts identified for this and the categories identified under section-34 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. (Act No 49 of 2016), the disabled shall not be denied for Appointment as per rules ;
Part 5- Procedure for Recruitment
Determination of 14 . Vacancies
The Appointing Authority shall determine the number of vacancies, to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Economically Weaker Sections and other categorics under rule 6 and shall intimate to the Board the vacancies for direct recruitment .
Procedure for Direct Recruitment
15. (1) Applications for consideration for selection to the post ofMedical Officer shall be in the prescribed format issued by the Board through the advertisement . Application forms may be obtained from the Secretary ofthe Board upon payment of the prescribed fee.
(2) The Board , shall having regard to the need for securing due representation of candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Economically Weaker Sections, and other categories of candidates under Rule 6 prepare a list in the order of merit based on the aggregate marks obtained by them in the interview and recommend such number of candidates for appointment as he deem fit for appointment.
If two or more candidates obtain equal marks , the name of the candidate older by age shall be placed higher in the list . The number of the names in the list shall be more (but not more than 25 percent) than the number of vacancies . The Board shall forward the list to the Appointing Authority .
Recruitment by Promotion
Procedure for 16. (1) Recruitment to the post of Additional Director shall be made on the basis of merit through a selection committee constituted as per the provisions of 'the Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion 293 भाग 1 ]
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Committee (for posts outside the purview of Public Service Commission) Rules , 2002 (as amended from time to time).
(2) Recruitment to the post of Joint Director, Senior Medical Officer, Assistant Director/Chief Medical Officer and Medical Officer Grade - 1 shall be made on the basis of seniority through the Selection Committee, which shall be constituted as under: -
Chairman
(a) Principal Secretary/Secretary, Labour, Government of Uttarakhand
(b) Principal Secretary/Secretary, Personnel , Government of Uttarakhand or an officer nominated by him, who shall not be below the rank of Additional Secretary to the Member Government .
(c) Director , Employee State Insurance Member Scheme, Uttarakhand
(3) The Appointing Authority shall prepare the eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection (Posts outside the purview ofPublic Service Commission) Eligibility List Rules, 2003 and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such records relating thereto as may be deemed appropriate .
(4) The Selection Committee will consider the cases of the candidates on the basis of the records referred to in sub- rule(3).
(5) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the Government orders in force at the time of recruitment and forward the same to the Appointing Authority.
Part 6- Appointment , Probation , Confirmation and Seniority
Appointment 17. (1) The Appointing Authority shall make appointments by taking names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 15 or 16, as the case may be .
(2) If more than one order of appointment is issued in respect of any one selection, a combined order shall 294
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2026 ई० (ज्येष्ठ 02, 1948 शक सम्वत्)
also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be , as it stood in the cadre from which they are promoted.
Probation 18. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.
(2). The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the period is extended: Provided that, except in exceptional circumstances , the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years .
(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that, a probationer has not made sufficient use of his opportunities, or has other wise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub- rule (3 ) shall not be entitled to any compensation.
(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in any post included in the cadre or any other. equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period ofprobation.
Confirmation 19. Aprobationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation if his work and conduct are reported to be satisfactory and his integrity is certified, and the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.
Seniority 20. The seniority of persons , substantively appointed to any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules , 2002 ' , ( as amended from time to time .) भाग 1 ]
295 उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
Part 7- Pay, etc.
Scale ofPay 21. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to a post in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time .
(2) The scale of pay admissible at the commencement of these rules shall be as given in Appendix- A.
Probation Pay scale during 22. ( 1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, ifhe is not already in permanent government service , shall be allowed his first increment in the time scale only when he has completed one year of satisfactory service and the second increment after two years of service only when he has completed the probationary period:
Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfactory performance, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.
(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:
Provided that if the period of probation is extended on account of failure to provide satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.
(3) The pay during probation of a person, already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules , applicable to Government servants, generally serving in connection with the affairs of the State.
Part 8- Other Provisions
Canvassing 23 . No recommendations , either written or oral , other than those required under the rules applicable to the Post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment...
Wearing of24. (1) Each member of the service shall , while on duty, wear 296
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[भाग 1
badge with apron while on duty
an apron with a badge bearing his name and designation, as may be prescribed from time to time by the Director, Employees State Insurance Scheme in consultation with the Government .
(2) No allowance or expenditure of anyany kind shall be admissible under sub - rule ( 1) for the preparation, purchase, or replacement of uniform of any member of the service.
Regulation other matters
of25. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders , persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.
Relaxation from 26 . Conditions of Service
Where the State Government is satisfied that the operation of any rule , regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case , it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to that case , by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner .
27.
Savings
Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.
ByOrder,
Dr. Sridhar Babu Addanki , Secretary.
भाग 1 ]
297
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
Appendix-A
(See rule-21)
The Uttarakhand Employee State Insurance Scheme,
Labour Medical Service Cadre.
S.No.
Designation
1- Additional Director
2-
Joint Director
Senior Medical Officer No. of Posts
Pay Matrix/Level of Pay
01
Grade Pay- 8700 / Level- 13
01
05
Grade Pay- 7600/ Level- 12
01
Grade Pay- 6600/ Level-11
3- Assistant Director/ Chief Medical Officer
Medical Officer Grade- 1
4- Medical Officer
10
76
Grade Pay- 5400/ Level-10
94
Total
By Order,
Dr. Sridhar Babu Addanki ,
Secretary.
[भाग 1 298 उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना अनुभाग
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
24 अप्रैल , 2026 ई ०
संख्या-170 / ई0-390517 / XXII / 2026-04 (4) 2010- सूचना एवं लोक संपर्क विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक निदेशक (वेतन लेवल -10 रू0 56100-177500) के पद पर कार्यरत श्री बद्री चन्द को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक (वेतन लेवल -11 , रू 0 67700-208700) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से, शैलेश बगौली, सचिव ।
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
ई - पत्रावली संख्या-64419
अधिसूचना
30 अप्रैल , 2026 ई ०
संख्या-499 / XXIV-C-3 / 2026-13 (36) 2023- उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-02 , वर्ष 2024) एवं उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम , 2025 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-13 , वर्ष 2025) के माध्यम से प्रायोजक निकाय ओम सोशल एवं वेलफेयर ट्रस्ट, 38 भगवतपुरम्, कनखल , हरिद्वार द्वारा प्रायोजित " श्री ओम विश्वविद्यालय " नाम से NH - 58 , पतंजलि से एक 01 कि0 मी आगे निकट क्रिस्टल वर्ल्ड, पंचायनपुर पो० दौलतपुर, रूड़की , हरिद्वार में एक निजी विश्वविद्यालय निगमित किया गया है ।
अतएव , अब राज्यपाल उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम , 2023 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए NH - 58, पतंजलि से एक 01 कि ० मी ० आगे निकट क्रिस्टल वर्ल्ड , पंचायनपुर पो ० दौलतपुर , रुड़की , हरिद्वार, उत्तराखण्ड में श्री ओम विश्वविद्यालय नाम से एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित व संचालित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से , डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा , सचिव ।
Inpursuance of the provision of Clause (3 ) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 499 /XXIV- C- 3 / 2026-13 (36 ) 2023 ( 64419 ) , Dated April 30 , 2026.
NOTIFICATION
April 30, 2026
No. 499 /XXIV- C - 3 / 2026-13 (36 ) 2023 ( 64419) -- A private University with the name " Shree Om University " , NH - 58 , 1 Kms ahead of Patanjali near Crystal World Panchayanpur, Post office Daulatpur, Roorkee , Haridwar sponsored by the Om Social and Welfare Trust , Bhagwat Puram , Khankhal , Haridwar has been incorporated vide the Uttarakhand Private Universities Act , 2023 ( Uttarakhand Act No. 02 of2024) and Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act , 2025 (Uttarakhand Act No. 13 of 2025) .
299 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred under sub - section ( 1 ) of section 7 of the Uttarakhand Private Universities Act, 2023 the Governor is pleased to allow to establish and operate a Private University with the name Shree Om University, in NH - 58 1 Kms ahead of Patanjali near Crystal World Panchayanpur , Post office Daulatpur , Roorkee , Haridwar, Uttarakhand .
By Order,
Dr. Ranjit Kumar Sinha ,
Secretary.
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संचालन-प्राधिकार पत्र संख्या -1/392135/2026-
श्री ओम विश्वविद्यालय, NH -58 पतंजलि से एक 01 किमी0 आगे , निकट क्रिस्टल वर्ल्ड, पंचायनपुर पो० दौलतपुर, रुड़की, हरिद्वार
प्रायोजक निकाय - ओम सोशल एवं वेलफेयर ट्रस्ट, 38 भगवंतपुरम्, कनखल,
हरिद्वार ।
प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित नीति के अन्तर्गत प्रायोजक निकाय ओम सोशल एवं वेलफेयर ट्रस्ट, 38 भगवंतपुरम्, कनखल, हरिद्वार द्वारा निजी क्षेत्र में " श्री ओम विश्वविद्यायल " की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त NH - 58 पतंजलि से एक 01 किमी0 आगे , निकट क्रिस्टल वर्ल्ड, पंचायनपुर पो ० दौलतपुर, रुड़की, हरिद्वार की स्थलीय एवं भौतिक निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के संबंध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की धारा-6 के अनुसार निर्गत आशय - पत्र के निबन्धों एवं शर्तों का अनुपालन किया गया है ।
2- विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग , उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या- 245 , दिनांक 03 जुलाई , 2025 द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम , 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की अनुसूची-2 के क्रमांक 8 पर "श्री ओम विश्वविद्यालय " का नाम उल्लिखित किया गया है । अतएव उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की धारा -7 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत श्री ओम विश्वविद्यालय , रूड़की को 2026-27 से शैक्षिक सत्र संचालित करने की अनुज्ञा श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैः-
1. प्रायोजक निकाय द्वारा स्थायी विन्यास निधि के सापेक्ष उपलब्ध कराये जाने वाली बंधक भूमि (5.0 करोड़ मूल्य की) के मूल अभिलेख निदेशक , उच्च शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा , यदि 30 सितम्बर , 2026 तक स्थायी विन्यास निधि प्रायोजक निकाय द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो प्रायोजक निकाय के विरूद्ध नियम संगत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
2. प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय के लिए NH - 58 पतंजलि से एक 01 किमी 0 आगे , निकट क्रिस्टल वर्ल्ड, पंचायनपुर पो ० दौलतपुर, रुड़की, हरिद्वार में प्रस्तावित भूमि के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करेगी । भविष्य में विश्वविद्यालय की भूमि का क्षेत्रफल कम नहीं किया जायेगा । इसके अतिरिक्त भूमि के संबंध में राजस्व विभाग , उत्तराखण्ड के नियमों, अधिनियमों तथा शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा ।
300
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02, 1948 शक सम्वत्)
3. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर संचालित महाविद्यालय , यदि कोई हो, को उनसे सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से असम्बद्धीकरण कराते हुए शैक्षिक सत्र 2026-27 से महाविद्यालय के रूप में छात्रों का प्रवेश लेना बंद कर दिया जायेगा ।
4. विश्वविद्यालय के लिए निर्मित भवन संबंधित विकास प्राधिकरण / सक्षम निकाय के नियमों से असंगत नहीं होगा तथा भविष्य में संभावित निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृत कराया जायेगा ।
5. विश्वविद्यालय , यू०जी० सी ० (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव ) विनियम , 2003 (समय- समय पर यथासंशोधित) का अनुपालन करेगा ।
6. विश्वविद्यालय केवल ऐसी उपाधि (डिग्री) प्रदान करेगा , जैसा कि यू० जी० सी० द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है और राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो ।
7. विश्वविद्यालय द्वारा अपनी प्रथम उपाधि (डिग्री ) , स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर डिग्री ) एवं शोध कार्यक्रमों का संचालन यू०जी ० सी ० द्वारा इस संबंध में अधिसूचित विनियमों के अनुसार किया जायेगा ।
8. विश्वविद्यालय द्वारा फ्रेंचाइजिंग व्यवस्था के द्वारा अपने कार्यक्रम निजी संस्थानों को प्रदान नहीं किये जायेंगे , चाहे पाठ्यक्रमों को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से ही संचालित किया जाना हो ।
9. विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने वाले समस्त पाठ्यक्रम यू० जी० सी ० / संबंधित विनियामक निकाय / राज्य सरकार की पूर्वानुमति से ही संचालित किये जायेगें ।
10. विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में प्रदेश के स्थायी निवासियों को 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा ।
11. विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के निर्धारित शुल्क में प्रदेश के स्थायी निवासियों को 25 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी ।
12. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की प्रवृत्त / समय- समय पर संशोधित आरक्षण नीति का अनुपालन किया जायेगा ।
13. विश्वविद्यालय के समूह 'ग' एवं ' घ' श्रेणी के समस्त पदों पर प्रदेश के स्थायी निवासियों, जो इस श्रेणी के पदों हेतु योग्यता रखते हो , को नियुक्ति प्रदान की जायेगी ।
14. विश्वविद्यालय , यू० जी ० सी ० और अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्थान जैसे ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन , बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया , डिस्टेन्स एजुकेशन काउंसिल, डेन्टल काउंसिंल आफ इण्डिया , इण्डियन नर्सिंग काउंसिल , मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया , नेशलन काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया इत्यादि के समय - समय पर दिए गये कार्यक्रम , संकाय , संरचनात्मक सुविधायें , वित्तीय सबलता इत्यादि के सम्बन्ध में न्यूनतम शर्तों को पूरी करेगा ।
15. विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम स्नातक एवं परास्नातक डिग्री / डिप्लोमा कार्यक्रम , जिसमें पाठ्यक्रम संरचना, विषयवस्तु (contents ) अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धति एवं छात्रों के प्रवेश हेतु योग्यता मानदण्ड सम्मिलित हों, के सम्बन्ध में यू० जी ० सी ० द्वारा विहित प्रारूप पर सम्पूर्ण सुसंगत सूचनाऐं इन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किए जाने से पूर्व उपलब्ध करायी जाएगी ।
भाग 1 ]
301 उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत)
16. प्रवेश प्रणाली एवं शुल्क का निर्धारण यू० जी० सी० एवं अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्था के द्वारा निर्धारित दिशा - निर्देश के अनुसार होगा ।
17. यदि विश्वविद्यालय का कामकाज असंतोषजनक रहता है , तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को बन्द करने हेतु निर्देशित किया जायेगा, जिसका अनुपालन विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः करना होगा । ऐसी स्थिति में पूर्व से उसमें नामांकित छात्रों के हितों को सुरक्षित किया जायेगा ।
18. प्रत्येक विभाग या शाखा में विनियामक निकायों तथा यथाविहित आचार्यों, सह-आचार्यों तथा सहायक आचार्यों और सहायक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की नियुक्ति की जायेंगी एवं प्रत्येक विभाग / शाखा में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत नियमित अध्यापक विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी रखना सुनिश्चित किया जायेगा ।
19. विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियों, वाद -विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, खेल - कूदों, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेर कोर की व्यवस्था की जायेगी ।
20. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों का अनुपालन किया जायेगा ।
21. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के लिए भविष्य निधि स्थापित की जायेगी तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जायेगी ।
22. विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यप्रणाली के लिए परिनियम, अध्यादेश और विनियम 03 माह में बनाये जायेंगे ।
2.3 . विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरान्त 02 बैच पास होने या 06 वर्ष जो भी न्यूनतम हो, के 02 वर्ष के भीतर NAAC " A " ग्रेड लाना अनिवार्य होगा अथवा विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में से कम से कम 03 पाठ्यक्रमों को पृथक- पृथक न्यूनतम 675 स्कोर एवं यदि संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या 03 से कम हैं, तो प्रत्येक पाठ्यक्रम को न्यूनतम 675 या अधिक स्कोर से NBA से प्रत्यायनित होना अनिवार्य होगा । NAAC/ NBAसे निर्धारित समयावधि में प्रत्यायन प्राप्त न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में आगामी सत्र के एडमिशन पर रोक लगायी जा सकती है ।
24. समस्त शिक्षकों, कार्मिकों और छात्रों का डाटा बेस समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा ।
25. विश्वविद्यालय में किसी भी पद ( शिक्षण / शिक्षणेत्तर ) पर रिक्ति की दशा में इसे तीन दिन के भीतर समर्थ पोर्टल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय द्वारा रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यूनतम एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करते हए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार के मानकों का अनुपालन करते हुए , अधिकतम तीन माह के अंदर पद पर भर्ती सुनिश्चित करना होगा ।
26. विश्वविद्यालय द्वारा समस्त कार्मिकों का वेतन भुगतान समर्थ पोर्टल अथवा अन्य ऑनलाइन माध्यम से कार्मिक के खाते में किया जाएगा ।
27. विश्वविद्यालय द्वारा अपने समस्त शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों सहित छात्रों की 302
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
कराना वास्तविक समय आधार पर उपस्थिति ऑनलाइन माध्यम से समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध होगा । ऑनलाइन उपस्थिति हेतु राज्य के शासकीय महाविद्यालयों /विश्वविद्यालयों में प्रयोग में लायी जाने वाले मोबाइल अप्लीकेशन अथवा अन्य किसी एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा सकता है, जिसका डाटा समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
28. विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक के अनुसार छात्र- शिक्षक अनुपात सुनिश्चित किया जायेगा ।
29. विश्वविद्यालय द्वारा समय - समय पर जारी यू०जी ० सी० विनियम , जो राज्य द्वारा अंगी कृत किया गया हो, के मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।
30. न्यूनतम NAAC " A " ग्रेड आने तक विश्वविद्यालय द्वारा एक तीन सदस्यीय इण्टरनल क्वालिटी एसेसमेंट सैल (IQAC) का गठन किया जायेगा, जिसके समस्त सदस्य प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होंगे , जोकि विश्वविद्यालय में कार्यरत न हों, उसकी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी जायेगी ।
31. इण्टरनल क्वालिटी एसेसमेंट सैल ( IQAC ) की प्रतिकूल आख्या आने पर अथवा कोई शिकायत प्राप्त होने पर सरकार द्वारा एक विस्तृत जाँच हेतु एक्सपर्ट टीम गठित की जा सकेगी , जिसकी आख्या के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के आगामी शैक्षिक सत्र में नये एडमिशन पर रोक लगाते हुये दण्डात्मक कार्यवाई पर विचार किया जा सकता है ।
आज्ञा से, डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा , सचिव ।
पी ० एस ० यू० ( आर ०ई ० ) 21 हिन्दी गजट / 145 -भाग 1-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 मई, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
CORRIGENDUM / NOTIFICATION
May05, 2026
No.01 / XIV - a/Admin.A /46 / 2012 -- This is with reference to the earlier issued notification No. 152/XIV- 93/Admin.A/ 2003 dated 24.04.2026 of the court regarding earned leave of Shri Sanjeev Kumar , 2nd Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun .
In said notification , " presently posted as 1st Additional District & Sessions Judge , Nainital " be read as " 2nd Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun" .
Sd/- Registrar (Inspection) .
137-ख 138 उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2026 ई० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
CHARGE CERTIFICATE ( HANDING OVER )
April 20 , 2026
21
No.1974 / UHC /Admin.A- 2/ 2026-- Certified that consequent upon transfer vide Notification No. 57/ UHC/ Admin.A - 2/ 2026 dated 15.04.2026 of the High Court of Uttarakhand , Nainital , charge of the office of the Registrar ( Judicial ) , High Court of Uttarakhand , Nainital has been handed over by me in the afternoon of April 20 , 2026.
Dharmendra Singh Adhikari
Relieved Officer.
Countersigned
illegible
Registrar General High Court of Uttarakhand Nainital .
कार्यालय -अध्यक्ष , वाणिज्य कर अपील अधिकरण , उत्तराखण्ड , देहरादून कार्यभार प्रमाण पत्र
21 अप्रैल, 2026 ई ०
पत्रांक- वाकअधि ० / अधिष्ठान / व्य ० प ० / 76(5)/ 168 / 2026- प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल की अधिसूचना संख्या 50 / UHC / Admin.A- 2 /2026 दिनांक 15-4-2026 के द्वारा मेरा स्थानान्तरण जिला जज , उत्तरकाशी के पद पर होने के फलस्वरूप मेरे द्वारा 'अध्यक्ष, वाणिज्य कर अपील अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून' के पद का कार्यभार का आज दिनांक 21-4-2026 की पूर्वान्ह में छोड़ दिया गया ।
ह० (अस्पष्ट)
मलिक मजहर सुल्तान , एच ०जे ० एस ० , अध्यक्ष, वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
प्रतिहस्ताक्षर, सचिव , वित्त विभाग , उत्तराखण्ड शासन राज्य सचिवालय , देहरादून ।
भाग 1 -क]
139
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय - अध्यक्ष , वाणिज्य कर अपील अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून
कार्यभार प्रमाण पत्र
21 अप्रैल, 2026 ई ०
पत्रांक - वाकअधि० / अधिष्ठान / व्य ० प ० / 95(4) / 170 /2026- प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना संख्या 50 / UHC / Admin.A- 2 / 2026 दिनांक 15-4-2026 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग -8 द्वारा निर्गत अधिसूचना सं 0 435/2026/07 ( 100 )/XXVII ( 8 )/2008 , दिनांक 20-4-2026 के अनुक्रम में ' अध्यक्ष, वाणिज्य कर अपील अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून' के पद का कार्यभार का आज दिनांक 21-4-2026 की पूर्वान्ह में मेरे द्वारा ग्रहण किया गया ।
प्रतिहस्ताक्षर,
ह० (अस्पष्ट)
सचिव, वित्त विभाग , उत्तराखण्ड शासन राज्य सचिवालय , देहरादून ।
गुरुबख्श सिंह, एच ०जे ०एस ० , अध्यक्ष , वाणिज्य करअपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
पी ० एस ० यू० ( आर ०ई0 ) 21 हिन्दी गजट / 145 - भाग 1 - क-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 23 मई, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02, 1948 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
NOTICE
RAHAMANIYA SHIKSHA SAMITI H.N.73 , Raipur Chowk , Bhagwanpur, 247661 Distt. Haridwar Uttarakhand Mobile: 9897255195, 8445884594 Website: www.ric.edu.com , Email :[email protected] NO LEGAL RESPONSIBILITY IS OF ACCEPTED FOR THE PUBLICATION ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND . PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, AND RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES ALSO FOR MISREPRESENTATION ETC. ANY OTHER
PUBLIC NOTICE FOR NAME CHANGING OF SCHOOL SESSION 2026-27
REASON
NEW NAME OF THE SCHOOL
BY ORDER Additional Director
OLD NAME OF
THE SCHOOL
FRANCHISEE TAKEN OF MLZS
MOUNT LITERA ZEE SCHOOL BHAGWANPUR, DISTT. HARIDWAR ( U.K. ) 247661
RAHAMANIYA INTER COLLEGE (R.I.C.) SHAHAPUR , BHAGWANPUR , DISTT. HARIDWAR (U.K.) 247661
" The change has been made due to franchisee being taken. The location , management, and all other records of the school remain unchanged .
MANAGER
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रार्थी डा० जीशान अली, प्रबंधक
259- ट 260
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 23 मई , 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आर्मी सर्विस अभिलेख में त्रुटिवश मेरा नाम Gajendra Singh Gusai है , जबकि मेरा वास्तविक नाम Gajendra Singh Gusain है । मेरा आर्मी Payslip Document , Voter ID IBG1295435 , Aadhar card aur PAN Card AJCPG0956A मे मेरा नाम Gajendra Singh Gusain दर्ज है जो सही नाम है । भविष्य में मुझे अभिलेखों में सही नाम से जाना वह पहचाना वह पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Gajendra Singh Gusain S/ o TS Gusain H/No - 108 , Turner Road , Lane No C - 3 , Clement town, Dehradun , Uttarakhand
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 341354194447 में उसका नाम आईशा (AISHA) दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम आईशा (AISHA) से बदलकर आरध्या (ARADHYA ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजी सं ० B - 2019 : 5-90170-000855 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को आरध्या (ARADHYA) पुत्री अमर सिंह रावल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अमर सिंह रावल निवासी चंद्रबनी चोयला वाइल्ड लाइफ इन्स्टिटयूट के पास मोहब्बेवाला देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं . 832671255904 में उसका नाम अरमान सिंह रावल (ARMAAN SINGH RAWAL ) दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम अरमान सिंह रावल (ARMAAN SINGH RAWAL) से बदलकर अभिमन्यु सिंह रावल (ABHIMANYU SINGH RAWAL ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं ० B - 2015 : 5-90024-001675 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अभिमन्यु सिंह रावल (ABHIMANYU SINGH RAWAL ) पुत्र श्री अमर सिंह रावल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अमर सिंह रावल निवासी -चंद्रबनी चोयला वाइल्ड लाइफ इन्स्टिटयूट के पास मोहब्बेवाला देहरादून उत्तराखण्ड ।
261 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधारकार्ड नंबर 701008857036 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम पीहू वर्मा (Peehu Verma) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम Shaily Verma है जो कि उसके जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरण संख्या B202505900330000089 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को Shaily Verma D/ O Vikas Verma के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Vikas Verma
निवासी दुर्गापुरचौक के पास , पदमपुर -मोटाढाक , कोटद्वार , पौड़ी गढ़वाल , उत्तराखंड -246149
सूचना
मेरे , आधारकार्ड नं 0 859060201050 में त्रुटिवश मेरा नाम ललिता देवी (LALITA DEVI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम लीलावती देवी (LILAWATI DEVI ) है । जो मेरे स्थाई निवासी प्रमाण पत्र सं ० UK24ES0100319930 व जाति प्रमाण पत्र सं० UK24ES0800248020 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे लीलावती देवी (LILAWATI DEVI ) पत्नी श्री हरगोविंद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
लीलावती देवी ( LILAWATI DEVI) पत्नी श्री हरगोविंद
निवासी- गुना किटाण पो . गणाई गंगोली उत्तराखण्ड
सूचना
मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0298842 वर्ष 1995 में मेरा नाम रमेश लाल (पुराना नाम) दर्ज है । लेकिन मैंने अब निजी कारणों से अपना नाम रमेश लाल (पुराना नाम) से बदलकर रमेश पठोई (नया नाम ) कर लिया है । जो मेरे आधार कार्ड नं . 6857 8669 0542 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे रमेश पठोई (नया नाम) पुत्र श्री सोहन लाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रमेश पठोई ( नया नाम) पुत्र श्री सोहन लाल निवासी टाईप 2/23 , तिलक रोड , डॉक्टर कॉलोनी ऋषिकेश देहरादून उत्तराखण्ड ।
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उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 751396215872 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम मनस्वी (MANASVI ) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम मनिका (MANIKA) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. B - 2016: 5-90069-000663 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को मनिका (MANIKA) पुत्री ऋतु लखानी (RITU LAKHANI) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
ऋतु लखानी पत्नी श्री पंकज लखानी निवासी-672 न्यू 1001 मंदिर वाली गली , रामनगर , रुड़की, हरिद्वार , उत्तराखण्ड़ ।
सूचना
मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं 0 7934 6049 5765 में उसका नाम चेतना बिष्ट (Chetna Bisht ) दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम चेतना बिष्ट (Chetna Bisht) से बदलकर अक्षिता बिष्ट (Akshita Bisht ) कर लिया है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं० B202505900330003592 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अक्षिता बिष्ट (Akshita Bisht) पुत्री श्री कुलदीप बिष्ट के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कुलदीप बिष्ट
निवासी-लेन नं 04 , अमन विहार स्प्रिंग हिल्स विद्यालय के पास अजबपुर कलां देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्री के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25116494 में त्रुटिवश उसका नाम वंशिका व माता का नाम तन्नू एवं पिता का नाम सुनील राणा गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम वंशिका राणा व माता का वास्तविक नाम तन्नू देवी एवं पिता का वास्तविक नाम सुनील कुमार राणा है , जो पुत्री के जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं . B - 2023 : 5-02716-000026 व स्थाई निवास प्रमाण -पत्र पंजी सं . UK23ES0100250812 में भी दर्ज है । भविष्य में हमे सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुनील कुमार राणा पुत्र मिल्खी राम निवासी-ग्राम मलूकावाला विकासनगर देहरादून उत्तराखण्ड ।
263 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 02 , 1948 शक सम्वत)
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मेरे , आधार कार्ड नं 0 639440109220 में त्रुटिवश मेरा नाम - शान्ति देवी सेमवाल (SHANTI DEVI SEMWAL) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम - शांता देवी (SHANTA DEVI ) है । जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण - पत्र नं० . UK26ES0100054769 व पति के आर्मी अभिलेखों में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे शांता देवी ( SHANTA DEVI ) पत्नी स्व० बिद्या दत्त सेमवाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शांता देवी ( SHANTA DEVI ) पत्नी स्व० बिद्या दत्त सेमवाल निवासी-पो०ओ ०-नथुवाला देहरादून, उत्तराखण्ड ।
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I, Ajay Singh Rawat , resident of E- 11 , Friends Enclave , Shah Nagar , Defence Colony Road, Dehradun , hereby declare that my son's name has been changed from Adit Singh Rawat to Aditya Singh Rawat. Henceforth , he shall be known as Aditya Singh Rawat for all purposes .Ajay Singh Rawat Date : 24 December 2025
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Ajay Singh Rawat , resident of E - 11 , Friends Enclave , Shah Nagar , Defence Colony Road , Dehradun ,
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मेरे आधार कार्ड नं 0 255371720669 में त्रुटिवश मेरा नाम कृष्णा पवार (KRISHNA PANWAR) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम कृिष पंवार (KRISH PANWAR) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं ० 25116658 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे कृिष पंवार (KRISH PANWAR) पुत्र श्री नरेश पंवार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कृिष पंवार ( KRISH PANWAR) पुत्र श्री नरेश पंवार निवासी -विलेज कोटी पब टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड ।
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उत्तराखण्ड गजट , 23 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 02, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
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शादी से पूर्व मेरा नाम KAVITA SATI D / O KALIKA PRASAD था । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं ० 0027837 में भी दर्ज है । लेकिन शादी के उपरान्त मैंने अपना नाम KAVITA SATI से बदलकर KAVITA MANORI कर लिया था । जो मेरे आधार कार्ड नं 3334 4550 8103 में भी दर्ज है । लेकिन मेरा प्रधान न्यायालय कुटुम्भ न्यायालय देहरादून मूलवाद संख्या -888 / 2025 दिनांक 27-01-2026 के अन्तर्गत अपने पति से सम्बन्ध विच्छेद हो गया है । इसलिए में अपना पुनः पूर्व नाम KAVITA MANORI से बदलकर KAVITA SATI करना चाहती हूँ । भविष्य में मुझे KAVITA SATI D / O KALIKA PRASAD के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
KAVITA SATI D/O KALIKA PRASAD
निवासी-वार्ड नं 0 03 , विकास लोक नत्थनपुर नेहरूग्राम देहरादून गढ़वाल उत्तराखण्ड ।
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मेरेनाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 5933 4343 1892 में त्रुटिवश उसका नाम ANAND PAL गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अनंतपाल (ANANTPAL ) दर्ज है । जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजी सं० B202405077110000066 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र सं ० UK25ES0100649795 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अनंतपाल (ANANTPAL) पुत्र श्री तेलूराम पाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
तेलूराम पाल
निवासी-82 , जलालपुर डाडा हल्लूमजरा हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
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मेरे आधार कार्ड नं 0 78069947 3571 में त्रुटिवश मेरा नाम दिव्यांशु सिंह (Divyanshu Singh ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम दिव्यांशु रावत (Divyanshu Rawat ) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 23041658 व स्थाई निवास प्रमाण पत्र पंजी सं ० UK25ES0100413003 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे दिव्यांशु रावत (Divyanshu Rawat ) पुत्र गुरूदेव सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
दिव्यांशु रावत (Divyanshu Rawat) पुत्र गुरुदेव सिंह निवासी - सुकण नगाणगाँव उत्तरकाशी उत्तराखण्ड ।
पी० एस० यू० ( आर ०ई 0) 21 हिन्दी गजट / 145- भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।