पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
संख्या -48 खण्ड-26] रुड़की , शनिवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2025 ई ० (अग्रहायण 08 , 1947 शक सम्वत्) [
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
वार्षिक चन्दा विषय
पृष्ठ संख्या
रु० 3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500 भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति , स्थान - नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
361-364
भाग 1 -क- नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975 भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
443-458
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
877-क 878
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2025 ई ० (अग्रहायण 08 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
18 नवम्बर , 2025 ई ०
संख्या-42 नो- A/XXXVI - A - 1 / 2025-87 नो- ए/ 2002- श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री मोहन लाल पेटवाल , अधिवक्ता को दिनांक 18-11-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला देहरादून की तहसील मसूरी में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री मोहन लाल पेटवाल, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से, प्रशान्त जोशी , प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।
In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 42 No -A / XXXVI - A - 1 / 2025-87 No -A/ 2002 , Dated- November 18 , 2025 .
NOTIFICATION
Appointment
November 18 , 2025
No. 42 No - A / XXXVI - A - 1 / 2025-87 No - A/ 2002 --In exercise of the powers conferred by section 3 of the Notaries Act , 1952. (Act No- 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Mohan Lal Petwal , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 18-11-2025 for Tehsil Mussoorie , District Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Mohan Lal Petwal be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
ByOrder, PRASHANT JOSHI , Principal Secretary, Law- cum- L.R .
879 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
गृह अनुभाग-5
अधिसूचना
17 नवम्बर, 2025 ई ०
संख्या-1684 / XX - 5-2025-03 ( 16)2025- राज्यपाल समान नागरिक संहिता , उत्तराखण्ड , 2024 की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली , उत्तराखण्ड, 2025 में संशोधन करने के दृष्टिगत् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं , अर्थात्:-
समान नागरिक संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड , 2025
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1. (1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड , 2025 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी !
नियम 9 का संशोधन
2. नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड , 2025 के नियम 9 के उपनियम (4) में खण्ड (ख ) के पश्चात् नया खण्ड (ग) को निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्ः -
"(ग) नेपाली / भूटानी / तिब्बती नागरिकों के विवाह पंजीकरण हेतु निम्नलिखित दस्तावेज / अभिलेख की आवश्यकता होगी: -
(i ) नेपाली/ भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली / भूटानी नागरिकता प्रमाण- पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज्यादा ठहरने के लिए नेपाली मिशन / रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी सीमित वैध पहचान प्रमाण- पत्र,
(ii) तिब्बती नागरिकों हेतु विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण- पत्र / आवासीय अनुज्ञा- पत्र । "
आज्ञा से , शैलेश बगौली, सचिव ।
Inpursuance of the provision of clause ( 3 ) of article 348 of " the Constitution of India " , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1684/XX - 5- 2025-03 ( 16 ) 2025 Dated- November 17 , 2025 for general Information.
NOTIFICATION
November 17 , 2025
Number- 1684 /XX - 5-2025-03 ( 16 ) 2025 -- In exercise of the powers under section 48 of the Uniform Civil Code , Uttarakhand , 2024 , the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uniform Civil Code Rules , Uttarakhand , 2025 , namely : - 880
उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर, 2025 ई ० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
The Uniform Civil Code ( Third Amendment ) Rules , Uttarakhand, 2025
Short title and 1 commencemen
( 1 ) These rules may be called the Uniform Civil Code (Third Amendment) Rules , Uttarakhand , 2025 .
(2) It shall come into force at once.
2
Amendment of Rule 9
In sub - rule (4) of rule 9 of the Uniform Civil Code Rules , Uttarakhand , 2025 , after clauses (b ) , a new clause (c) shall be inserted as follows , namely: -
of "(c) The following documents/records shall be required for marriage registration Nepali/Bhutanese / Tibetan citizens : -
( i) For Nepali/Bhutanese citizens valid Nepali/Bhutanese citizenship certificate or Identity Certificate of limited validity issued by Nepal Mission/Royal Bhutanese Mission for stay exceeding 182 days in India .
( ii) For Tibetan citizens valid Registration Certificate/Residential permit issued by the Foreigners Registration Officer .
ByOrder,
SHAILESH BAGAULI , Secretary.
औद्योगिक विकास अनुभाग -02
अधिसूचना
19 नवम्बर , 2025 ई ०
संख्या-641 /VII -A-2/ 2025/137-उद्योग/2005 टी०सी०-अधिसूचना संख्या-2381 / सात- औ० वि०-1 / 2005-137 उद्योग / 2005 दिनांक 07.07.2005 के द्वारा राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
2- अधिसूचना संख्या-2381, दिनांक 07.07.2005 के प्रस्तर-02 (र) में उल्लिखित कि राज्य सरकार की अधिसूचना से पांच सदस्य नामित किये जायेगें, के क्रम में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीड़ा) में निम्नलिखित चार सदस्यों को 02 वर्ष के लिये नामित करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-
क०सं०
नाम
विभाग /संस्था 1 सदस्य , उत्तराखण्ड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विभागीय
2 सदस्य, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग , उत्तराखण्ड
विभागीय
३ श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री अरूण अग्रवाल
उद्योगपति, हल्द्वानी 4 श्री अनिल भाटी
उद्योगपति, रूद्रपुर भाग 1 ]
881 उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2025 ई ० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
3- उपरोक्त प्रस्तर-2 में नामित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया 02 वर्ष का होगा. किन्तु राज्य सरकार किसी भी समय नामित सदस्यों के कार्यकाल में परिवर्तन कर सकती है।
आज्ञा से ,
विनय शंकर पाण्डेय , सचिव ।
अधिसूचना
21 नवम्बर , 2025 ई ०
संख्या-642 / VII - A-2 / 2025 / 137- उद्योग / 2005- राज्यपाल , उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियमावली -2022 (समय समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025
1.
संक्षिप्त
नाम एवं
(1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025 है !
प्रारम्भ
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
2.
उपविनियम
2.5 का
संशोधन
उत्तराखण्ड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियमावली, 2022 (समय समय पर यथा संशोधित ) जिसे आगे मूल विनियमावली कहा गया है में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान उपविनियम के स्थान पर स्ताय-2 में दिया गयां उपविनियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्-
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
विद्यमान उपविनियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम
2.5 (क)-"उद्योग" उद्योग को एक उद्यम (enterprise ) के रूप में माना जाएगा । विभिन्न उद्योग समूहों, जिनको उत्पादन अन्य शुल्कों में छूट दिये जाने हेतु उद्योग निदेशालय द्वारा परिभाषित किया गया है , का प्रयोजन आवास विभाग के भवन उपविधि में पृथक- पृथक use group अन्तर्गत निर्धारित प्रयोजन के आधार पर परिभाषित किया जाएगा तथा सम्बन्धित प्रयोजन हेतु निर्धारित भवन उपविधि मानकों के अनुसार परीक्षण कर मानचित्र स्वीकृतिश्री कार्यवाही की जाएगी ।
2.5 " उद्योग" उद्योग को एक उद्यम (enterprise) के रूप में माना जाएगा । विभिन्न उद्योग समूहों, जिनको उत्पाद व अन्य शुल्कों में छूट दिये जाने हेतु उद्योग निदेशालय द्वारा परिभाषित किया गया है, का प्रयोजन आवास विभाग के भवन उपविधि में पृथक-पृथक use group अन्तर्गत निर्धारित प्रयोजन के आधार पर परिभाषित किया जाएगा तथा सम्बन्धित प्रयोजन हेतु निर्धारित भवन उपविधि मानकों के अनुसार परिक्षण कर मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी ।
882
उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
(ख) "कारखाना" से कारखाना अधिनियम, 1948 (समय समय पर यथा संशोधित) में दी गयी परिभाषा अभिप्रेत है ।
(ग) "विनिर्माण प्रक्रिया" से कारखाना अधिनियम, 1948 (समय-समय पर गथा संशोधित) में दी गयी परिभाषा अभिप्रेत है ।
विनियम 7.1
का संशोधन
3. मूल विनियमावली में विद्यमान विनियम 7.1 में नीचे स्तम्भ-1 में नीचे दिये गए प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ 2 मे दिये गए प्रस्तर प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे अर्थात्ः-
स्तम्भ-1
स्तम्भ-2
विद्यमान प्रस्तर
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
प्रस्तर -7.1 औद्योगिक भवन (घरेलू/ कॉटेज, माईक्रो उद्योग को छोडकर)
प्रस्तर-7.1 औद्योगिक भवन ( घरेलू/ कॉटेज , माईक्रो उद्योग को छोड़कर)
क) न्यूनतम पहुँच गार्ग (मीटर में)
क) न्यूनतम पहुँच मार्ग (मीटर में)
(1 ) न्यूनतम पहुँच मार्ग हेतु मानक निम्नानुसार होंगे:
(1 ) न्यूनतम पहुँच मार्ग हेतु मानक निम्नानुसार होंगे:
पर्वतीय क्षेत्र
पर्वतीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्र
मैदानी क्षेत्र
(i )
7.5 मी०
(i)
7.5 मी०
औद्योगिक इकाई
15.0 मी० *
औद्योगिक इकाई
12.0 मी० *
(ii)
9.0 मी०
( ii)
9.0 मी०
औद्योगिक आस्थान
18.0 मी० **
15.0 410 *
औद्योगिक आस्थान
ओद्योगिक ईकाइयों के लिए 12.0 मी० चौड़ी सड़क की शर्त वहाँ लागू होगी जहाँ पर प्रस्तावित स्थल से 500 मी० के भीतर ऐसे प्रकरणों, जहां 15.0 मी चौड़े मार्ग से भू - खण्ड की दूरी 500 मीटर अथवा इससे कम होगी. में न्यूनतम पहुँच मार्ग चौड़ाई 12.0 मीटर हो सकती है ।
15.0 चौड़ी सड़क उपलब्ध हो ।
** ऐसे प्रकरणों, जहां 18.0 भी चौड़े मार्ग से भू-खण्ड की दूरी 500 मीटर अथवा इससे कम
** औद्योगिक आस्थान के लिए 15.0 मी० चौड़ी सडक की शर्त वहाँ लागू होगी जहाँ 883 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
होगी, में न्यूनतम पहुँच मार्ग चौड़ाई 15.0 मीटर हो सकती है ।
पर प्रस्तावित स्थल से 500 मी० के भीतर 18.0 चौड़ी सड़क उपलब्ध हो ।
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
विद्यमान प्रस्तर
एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
ख) न्यूनतम भू- खण्ड क्षेत्रफलः
ख) न्यूनतम भू- खण्ड क्षेत्रफलः
पर्वतीय क्षेत्र
मैदानी क्षेत्र
मैदानी क्षेत्र
पर्वतीय क्षेत्र
(1 )
30 एकड़ 2 एकड़
(1 )
300 वर्ग मी ०
200 वर्ग मी०
औद्योगिक इकाई
औद्योगिक आस्थान/ पार्क
( II)
(II)
500 वर्ग मी०
1000 वर्ग मी०
5 एकड 2 एकड़ फलेटिड फैक्ट्री
( Ⅲ)
30 एकड़ 2 एकड़
औद्योगिक आस्थान/ पार्क
सूचना प्रौद्योगिकी पार्क / बायोटैक्नोलॉ जी पार्क
5 एकड 2 एकड़
( IM) | सूत्तना प्रौद्योगिकी पार्क/ बायोटेक्नो लॉजी पार्क
स्तम्भ-1
स्तम्भ-2
विद्यमान प्रस्तर
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
3) भू-आच्छादन और F.A.R (फ्लोर एरिया रेशियो) 3) भू-आच्छादन और F.A.R (फ्लोर एरिया रेशियो)
अधिकतम
भू-खण्
अनुमन्य F.A.R
अनुमन्य F.A.R
भू-आच्छादन
नगरीय नगरीय क्षेत्र
(%)
अधिकतम भू- आच्छादन (%)
भू-खण्ड क्षेत्रफल (मीटर में)
के बाहर
ड क्षेत्रफल (मीटर में)
नगरीय क्षेत्र के बाहर
नगरीय क्षेत्र सीमान्तर्गत
क्षेत्र सीमान्तर्गत
1.2
1.5
300 तक यू०जी ०आई०
1.2 1.5
300 तक
उपविनियम सं० 7.1(3) 884
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
i
1.3
1.6 301 से 600 तक
डी०सी०आर० 2022 के नियम सं० 7 . 1(3)
1.5
1.6
601 से 1200 तक
संशोधित में उल्लेखित सैटबैक
1.6
1.6 1201 से 2400 तक
1.6
1,6 2401 से 5000 तक
1.6
1.6 5001 से 10000 लंक
छोड़ने के उपरांत जो भी क्षेत्रफल शेष रहता है । उक्त क्षेत्रफल को भू-आच्छादन माना जायेगा, जोकि अधिकतम 70 प्रतिशत की सीमा तक ही अनुमन्य
1.6
होगा ।
1.6 10001 30000 तक
1.6
1.6 30000 सं 6.0 हैक्टेयर तक
1.6
1.6 6.0 हैक्टेयर से अधिक
1.6
1.3
301 से 600 तक
1.6
1.5
601 से 1200 तक
में उल्लिखित सैटबैक को छोड़ने के बाद शेष क्षेत्रफल भू-आच्छादन माना
1.6
1.6
1201 से 2400 तक
1.6
1.6
2401 से 5000 तक
जायेगा, बशर्तें कि पार्किंग, भू-निर्माण और हरित क्षेत्र आदि के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाय ।
1.6
1.6 5001 से 10000 तक
1.6
1.6
10001 स 30000 तक
1.6 1.6
30000 से 6.0 हैक्टेयर तक
1.6
1.6
6.0 हैक्टेयर से अधिक भाग 1 ]
885
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
7.2
का 4.
|
विनियम संशोधन
मूल विनियमावली में विद्यमान विनियम 7.2 नीचे स्तम्भ-1 मे दिये गए प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ 2 मे दिये गए प्रस्तर प्रतिस्थापित कर दिए जायेगे अर्थात्ः ---
स्तम्प-1
विद्यमान प्रस्तर
7.2
घरेलू/कॉटेज/ माईक्रो उद्योगः
1
भू-खण्ड आकार 80 से 300 वर्गमीटर
2
6 मीटर
न्यूनतम भू-खण्ड चौडाई
3
65 %
भू आच्छादन
1.20 4 एफ० ए० आर०
7.02.1 सैटबैक
स्तम्भ-2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर
7.2
घरेलू/ कॉटेज/ माईक्रो उद्योगः
300 वर्ग मी ० तक
1 भू-खण्ड आकार
6 मीटर
2न्यूनतम
भू-खण्ड चौड़ाई
उपविनियम
भू--आच्छादन
3
7.02.1 में उल्लिखित सैट वैक को छोड़ने के बाद शेष क्षेत्रफल भू-आच्छादन माना जायेगा, बशर्ते पार्किंग, भू- निर्माण और हरित क्षेत्र आदि के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित किया जाय ।
1.2
4 एफ० ए० आर०
7.02.1 सैटबैक
भू-खण्ड
ठ
क्रम सं०
पार्श्व पार्श्व
-1 -2
अग्र सेट बैंक
सेट बैक
क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1 100 तक 3.0
2
3.0 1,5 1,5 100 से अधिक 300 तक
पृष्ठ
पार्श्व पार्श्व
सं०
सेट
-1 -2
अग्र सेट बैंक बैंक
भू-खण्ड क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1 100 तक
3.0
2
1.2
3.0
12
100 सं अधिक 300 तक
आज्ञा से ,
विनय शंकर पाण्डेय , सचिव ।
886
उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 08 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
Inpursuance of the provision of clause ( 3) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 642/VII - A - 2/ 2025/ 137- Udyog , -2005 , Dated- November 21 , 2025 for general information .
NOTIFICATION
November 21 , 2025
No. 642/ VII - A- 2 / 2025 / 137 - Udyog , -2005 --The Governor is pleased to allow the following further amendment in the Uttarakhand General Industrial Development Control Regulations , 2022 (asamended from time to time)
The Uttarakhand General Industrial Development Control
(Amendment ) Regulations , 2025
Short title and commencement 1 .
( 1 ) These regulations inay be called the Uttarakhand General Industrial Development Control ( Amendment ) Regulations . 2025 .
(2 ) it shall come into force at once .
Amendment 2.
regulation 2.5
In the Uttarakhand General Industrial Development Control Regulations . 2022 ( as amended from time to time ) hereinafter referred to as the principal regulations . for the existing sub regulations as set out in Column - i below , the sub - regulation as set out in Column- 2 shall be substituted , namely
Column -2
Column - 1
Sub-regulation hereby substituted Existing sub -regulation
2.5 ( a) Industry: The Industry shall be considered as an enterprise . Use Group of different Industry types , as defined by the Directorate of Industries for secking excise or other such exemptions , will however will classified as per the broad Us Group defined in the Building Bye Laws is aed by Housing Department , Government of Uttarakhand for the purposes of approval of olans which will be accordingto the byelaws applicable for such specified Use Groups ;
2.5 Industry: The Industry shall be considered as an enterprise . Use (Group of different Industry types , as defined by the Directorate of Industries for seeking excise or other such exemptions , will however will classified as per the broad Use Group defined in the Building Bye Laws issuedby Housing Department, Government of Uttarakhand for the purposes of approval of plans which will be according to the byelaws applicable for such specified Use Groups :
(b) "Factory" means the definition given in the Factories Act . 1948 ( as armended from time to time) .
(c) "Manufacturing Process" means definition given in the Factories Act. 1948 ( as amended from time to time) , 887 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
3.
Amendmen Na
regulation 7.1
In regulation 7.1 of the principal regulations, for the existing paragraphs as set out in Column- 1 below, the paragraphs as set out in Column- 2 shall be substituted , namely-
Colema
Column -2
Existing Paragraph
Paragraph hereby substituted
!
7.1 industrial (other Buildings household/ cottage, miero industries) than
Industrial Buildings household/cottage , miero industries ) 7.1 (other than
(a) Minimam Approach Road (in meters)
(a) Minintum Approach Road ( In aneters)
(1) The Minimum width of the approach road shall (1) The Minimum width of the approach road shallbe as follow:
be as follow:
Plain Area Hilly Area
Hilly Area
PlainArea
7.5 m. (1)
7.5 mm.
15.0 m
12.10 RE*
(1)
industrial Units
Industrial Units
(11)
18.0 m
9,0m.
15.0 m
9.0 m .
(11)
Industrial Estates
Industrial Estates
ht cases where the distance from a 15 in wide road is 500 m or less, the width of the approach road can be 12 110 .
* The condition of 12.0 mt wide road is applicable for industrial units where 15 mt wide road is available within 500 mt distance from proposed site .
in cases where the distance from a 18 a wide road is 501) m or less, the width of the approach road can be 1.5 113 .
The condition of 15.0 mt wide rond is applicable for industrial anits where 18 nit wide road is available within 500 mt distance from proposed site .
Colten - 1
Column-2
Esisting Paragraplı
Paragraph Hereby Sule tituted
by Miniatum Plot area
Minimum Plot area
Plain Area Milly Area
Plain Area Hilly Area
300 sqm. 200sqm
(1)
30 Acre
Are Industrial Units
Estate/ Parks Industrial
(11 )
1000 squ
500 sqm .
(11)
5Acre
Acre Flatted industry
(10)
30 Acre
Acre
Biotechnology Park Park
Industrial Estate Parks
(IV)
5Acre
2Acre
Park Biotechnolo gyPark
Colamu-t
Existing paragraph
Columa-2 Paragraph hereby substituted
3) Ground coverage & FAR ( Floor Area Ratio ) 3) Ground coverage & FAR ( Floor Area Ratio )
Plot Area Μαλ.
Permissible FAR
Plot Area
Permissible FAR
(54. mi.)
(Sq . mt .)
Max. Ground Coverage ( % )
Outside Ground Coverag e(%)
Within Municip alLimits
Outside of Municipal Liutits
Within Municip of at Linuits
Mier
1.2
1.5
Musісіра Limits Upto300 301 10 500
1.3
leaving
1.6
1.3
15
Upto300
Afterleaving
setbacks
1.6
301 to600
1.3
setbacks as
1,0 601 to 1200 1201 to 2400 as
1.6
1.6
601 to 1200 mentioned in
1.5
16
mentione
24015000
1.6
1.6
the sub-
1201 to
1.6
16
2400
regulation ne, 888
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
1.6
1.6
1.6
1.5 5001 to 10000
d in the clause no
2401 to 5000
1.6
1.6
1.6
1.6 10001 to 30000
5001 10 10000
7.1(3) the remaining area shallbe considered as
1.6
1.6
1.6
1.6
10001 to 30000
1.6
1.6
1.6
1.6 30000 to 6.0 Hectares Above 6.0 Hectares
ground coverage, provided that adequate space for parking.
1.6
1.6
30000 to 6.0 Hectares Above 6.0 Hectares landscaping. and green areas etc. is ensured.
7.1(3) the remainin 2 area shallbe considere das ground coverage bul maximu nm up to 70% ground! coverage .
4. regulation 7.2
In regulation 7.2 of the principal regulations , for the existing paragraphs as set out in Column -t below, the paragraphs as set out in Column-2 shall be substituted, namely-
Column - 1
Columo -2
Existing paragraph
Paragraph hereby substituted
7.2 Household/ Cottage/ Micro Industries:
7.2 Household/Cottage/ Micro Industries :
PlotSize
Plot Size
Up to 300 sum
80 sqmto
300 sqm
6m
6m
Minimum width of pion
Girond coverage
65%
2 Minimum width of ploi
FAR
1.2
7.02.1 Set Backs:
3 Ground coverage
S.Ne
Front Rear Sidet Side
2
3.0
Plot Aren Up to 100
After leaving setbacks as mentioned in sub regulation 7.02.1 . remaining area shall be considered as ground coverage , provided adequate space for parking. landscaping, and green areas etc. is ensured.
4 FAR
1.2
1.5
1.5
7.02.1 Set Backs:
Above 3,0 100 10 300
sqmi
S.No
Prons Rear
Sidet Side 2
3.0
Plot Area Up to 100 sqm
2
3.0
1.1 1.2
Above 100 to 300 sqmt
ByOrder,
VINAY SHANKAR PANDEY,
Secretary.
पी० एस ० यू० ( आर ० ई० ) 48 हिन्दी गजट /467- भाग 1-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत)
भाग 1 - क
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
November 19 , 2025
No. 340 / UHC/Admin.A- 2 /2025-- The Chief Judicial Magistrate , Champawat is given additional charge of the Court of Civil Judge ( Sr. Div. ) , Champawat until Ms. Rashmi Goyal , Civil Judge ( Sr. Div . ) , Champawat resumes her duties after availing maternity leave/ extended period of leave in continuation of maternity leave ( if any ) or till further orders , whichever is earlier.
This order will come into force with immediate effect .
By Order of Hon'ble the Chief Justice ,
Sd/-
YOGESH KUMAR GUPTA , Registrar General .
361-ख [भाग 1 -क 362
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 08 , 1947 शक सम्वत्)
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
November 20, 2025
No. 341 / XIV - 17/Admin.A/2008 -- Shri Shivakant Dwivedi , Additional Principal Judge , Family Court , Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 02 days w.e.f. 23.12.2024 to 24.12.2024 with permission to prefix 22.12.2024 as Sunday and suffix 25.12.2025 to 31.12.2024 as Christmas holidays for the purpose ofL.T.C.
NOTIFICATION
November 20, 2025
No. 342 / XIV - a-42 / Admin.A/ 2013 -- Shri Vinod Kumar, the then Additional District & Sessions Judge, Karnprayag District Chamoli presently posted as Additional Principal Judge , Vikasnagar District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 18 days w.e.f. 14.07.2025 to 31.07.2025 with permission to prefix 12.07.2025 & 13.07.2025 as second Saturday and Sunday holiday.
NOTIFICATION
November 20, 2025
No. 343 / XIV - 88/Admin.A/ 2003 -- Shri Nasim Ahmad , Additional District & Sessions Judge , Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 04.08.2025 to 23.08.2025 with permission to prefix 03.08.2025 and suffix 24.08.2025 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
November 20, 2025
No. 344 / XIV- 25/Admin.A/ 2008-- Ms . Savita Chamoli , 2nd Additional District & Session Judge, Haldwani District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 04.08.2025 to 14.08.2025 with permission to prefix 03.08.2021 as Sunday holiday and suffix 15.08.2025 to 17.08.2025 as Independence day , Shri Krishna Janmashtami & Sunday holiday.
NOTIFICATION
November 20, 2025
No. 345 / XIV /12 /Admin.A/ 2008 -- Shri Ashutosh Kumar Mishra , 1st Additional District Judge , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 08 days w.e.f. 14.07.2025 to 21.07.2025 with permission to prefix 12.07.2025 & 13.07.2025 as second Saturday & Sunday holiday respectively.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar (Inspection) .
भाग 1 -क]
363
उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर, 2025 ई ० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी
टनकपुर (चम्पावत) ।
कार्यालयादेश
30 अक्टूबर , 2025 ई ०
पत्रों क -2210 / निलम्बन / 2025 - वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट /ओवरलोडिंग / ओवरस्पीड / मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित ( माह अक्टूबर , 25 ) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: -
लाइसेन्स धारक का नाम व पता
स
अभियोग
निलम्बनअवधि
संस्तुतिकर्ताओ धकारी
लाइसेन्ससंख्या/
श्रेणी एवंवैधता
1
UK- 0320210005384
श्री गणेश सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह, जामर लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
2.
30.10. टनकपुर प्रवर्तन दल,
दिनांक 2025 से दिनांक वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना ।
29.01.2026 तक
उपरोक्तानुसार
UK - 0320180000859
श्री धनी राम पुत्र श्री मोहन राम , चन्दनी बनबसा , प्रवर्तन दल. बिना हेल्मेट के वाहन जनपद चम्पावत । टनकपुर का संचालन करना ।
उपरोक्त्तानुसार
UK - 0320130014513
3 श्री अमन बंसल पुत्र श्री विजय कुमार बंसल, विष्णुपुरी कालौनी, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
प्रवर्तन दल. टनकपुर
बिना हेल्मेट के वाहन का सचालन करना ।
उपरोक्त्तानुसार
JK- 0320230009005
श्री नितिन सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, गोहर पटिया, प्रवर्तन दल. बिना हेल्मेट के वाहन
खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर । टनकपुर का संचालन करना ।
5
उपरोक्त्तानुसार
UK- 0320220002801
श्री दीपक सक्सेना पुत्र श्री पुरन लाल सक्सेना, ज्ञानखेडा, पुर्णागिरी, जनपद चम्पावत ।
6
प्रवर्तन दल . टनकपुर
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोगकरना ।
उपरोक्तानुसार
UK- 04199000-49810
श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री माधव सिंह. बिरतोला, अनपद पिथोरागढ ।
7.
प्रवर्तन दल. टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले আলা ।
उपरोक्तानुसार
UK- 0320240003053
श्री अभय पाण्डे पुत्र श्री नरेश चन्द्र पाण्डे, सेलागाड, कोटकेन्द्रीय कालीगुंथ, जनपद चम्पावत ।
8.
विना हेल्मेट के वाहन का सचालन करना।
प्रवर्तन दल, टनकपुर
उपरोक्तानुसार
UP - 2220220002064
श्री नन्हें साह पुत्र श्री सहजाद साह , धवनी बुजुर्ग , बिलासपुर, रामपुर, उ.प्र ।
9
प्रवर्तन दल , टनकपुर
बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
UK-0320170035337
नगर । श्री वसीम खान पुत्रपुत्र श्री छोटे खान , म.नं. 1612 ग्राम उमरूखुद, पोस्ट, खटीमा, जनपद ऊधम सिह
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल. टनकपुर
विना हेल्मेट के वाहने का सचालन करना।
UK - 0320190002107
10 श्री विशाल सिंह पुत्र श्री चरन सिंह, मीना बाजार, पुर्णागिरी, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर दल, विना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
DI -0120220000372
11. श्री मुकेश पुत्र श्री विजय , गली नं. 425 , फुटा रोड, पार्ट-02 , मुकंदपुर, नार्थ वेस्ट दिल्ली ।
12
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
UK - 0420010055475
श्री गोपाल सिंह मेहता पुत्र श्री जगत सिंह मेहता , चौडा धोगला, चम्पावत, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन एनलपुर दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
UK- 0620190006514
13. श्री अजय पुत्र भी राम बहादूर, वार्ड नं. ० ९ बोरिंग वाली गली नहर के पास, सितारगंज, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
14
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर दल. भार वाहन में क्षमता से अधिक माल से जाना।
UK- 0520170038909
श्री तोकीर बेग पुत्र श्री कादिर बेग. म.नं. 02 शिवमन्दिर वार्ड , डीडीहाट , जनपद चम्पावत ।
15.
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल . टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।
उपरोक्तानुसार
UK - 0320210002861
श्री राम भजन गंगवार पुत्र श्री दुखरन सिंह, पिथौरागढ रोड, आमबाग, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
प्रवर्तन दल. टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
उपरोक्तानुसार
UP - 2520230000099
16. श्री राहुल गंगवार पुत्र राम सिंह, भाऊ नगला, नवाबगंज, बरेली , उ.प्र. ।
पवर्तन दल, टनकपुर
विना हेल्मेट के वाहन का सचालन करना ।
364
उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
!
17
[भाग 1 -क
UK- 0320120011467 |
श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री मान सिंह महर , ग्राम | कोयाटी, सिप्टी, संन्द्रक, लोहाघाट, जनपद वम्पावत ।
18.
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल. टनकपुर
वाहन चलाते समय मोबाइल प्रयोगकरना। का
UK - 0320170036277
श्री प्रताप प्रसाद पुत्र श्री छोटे लाल , ग्राम फागपुर, चन्दनी , जनपद चम्पावत ।
19.
उपरोक्तानुसार बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
प्रवर्तन दल. टनकपुर
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल,
UK- 0320230001834
श्री पवन चन्द पुत्र श्री दीवानी चन्द, देवपुरा , पुर्णागिरी , जनपद चम्पावत ।
20
टनकपुर
बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
उपरोक्तानुसार
UK- 0520240001432
श्री मनीष कुमार पुत्र श्री नारायण राम , अखुली जनपट पिथौरागढ।
21.
तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार
UK - 0520220000957
श्री कमलेश जोशी पुत्र श्री दया किशन , उर्गा , जनपद पिथौरागढ़ ।
22.
तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
UK - 0520120008576
श्री अनिल ग्याल पुत्र री गोविन्द सिंह धामीगांव. दोगरा, डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ ।
23.
उपरोक्तानुसार तीव्र गति में वाहन| का संचालन करना।
पुलिस जचीक्षक चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार
UK-0520100000388
श्री पंकज खत्री पुत्र श्री गोपाल सिंह खत्री. भदेलवाल्दा, जनपद पिथौगराढ ।
पुलिस अधीक्षक,
तीव गति में वाहन का संचालन करना ।
चम्पावत ।
UK -0320240000546
24 श्री ललित राम पुत्र श्री टीका राम , मल्ला कफल्टा, मंच, जनपद चम्पावत ।
25
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
उपरोक्तानुसार
UK- 0320230003262
श्री गिरीश सिंह अधिकारी पुत्र श्री रघुवर अधिकारी, मंच, जनपद चम्पावत ।
बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
पुलिस अधीक्षक, वम्पावत !
UK- 032011000-4291
26 श्री मनोज कुमार पुत्र श्री महेश राम, लाल ईमली पडाव, टनकपुर , जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
UK- 0320210000953
27 श्री हैदर पुत्र श्री नवायुल, भूड, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
मोवाइल का प्रयोगकरना । वाहन चलाते समय
UK- 0320230002581
28 श्री अजय विष्ट पुत्र श्री महेश बिष्ट, नायकगोठ. टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक,
विना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
UK - 0320250003274
29 श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री चेतराम जोशी, मौरारी पडुगा, जनपद चम्पावत ।
30
उपरोक्तानुसार विना हेल्मेट के वाहन का सचालन करना ।
चम्पावत । पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
UK - 0320160030892
श्री अशोक आर्या पुत्र श्री कैलाश राम, रेलवे वार्ड टनकपुर जनपद चम्पावत !
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक,
बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
चम्पावत ।
UK - 0320180001396
31 श्री जय सिंह पुत्र श्री नगा सिंह. कुटरी. खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।
उपरोक्त्तानुसार पुलिस अधीक्षक,
विना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
चम्पावत ।
UK - 0320250004276
32 श्री नीरज सिंह ऐरी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह ऐरी , छीनीगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक,
चम्पावत ।
दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
UK - 0320240006967
33 श्री ललित सिंह लडवाल पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह, मैरोली , पाटी, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार बिना हेल्मेट के वाहन का सचालन करना ।
पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
UK - 0320210003308
34 श्री निकिल सिंह चौधरी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी, ढकना , बडोला, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।
दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
सुरेन्द्र कुमार ,
लाइसेसिंग अथॉरिटी,
टनकपुर चम्पावत ।
पी० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 48 हिन्दी गजट / 467 - भाग 1- क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/ 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08 , 1947 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
NOTICE
सूचना
NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND . PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.
BY ORDER Additional Director
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 489138862801 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम श्रद्धा (SHARADDHA) दर्ज हो गया है जो गलत है जबकि उसका वास्तविक नाम वेदिका (VEDIKA ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र नं. B-2024: 5-07761 : 000012 में भी दर्ज है । भविष्य में उसे वेदिका (VEDIKA ) पुत्री धनवन्तरी (DHANWANTRI ) के नाम से जाना पहचाना पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
धनवन्तरी (DHANWANTRI ) निवासी मुंडलाना रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड
443- ट 444
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं . 384439990389 में त्रुटिवश उसका नाम आराध्य नागयान (AARADHY NAGYAN) दर्ज हो गया है जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम श्रेयांश नागयान ( SHREYANSH NAGYAN) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० B202405076730000098 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को श्रेयांश नागयान (SHREYANSHNAGYAN ) पुत्र किशन पाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
किशन पाल
निवासी भौरी , हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षणिक कागजों में सलमान ( SALMAN ) नाम है । आधार कार्ड संख्या 701765032152 में त्रुटिवश सलीम ( SALEEM) नाम लिखा गया । भविष्य में उसे सलमान (SALMAN) नाम से जाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मौ. अय्यूब पुत्र मौ. अली
ग्राम रणसुरा पो: मरगुबपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड
सूचना
मेरेआधार कार्ड नं0 487798701849 में मेरा घरेलू नाम भूरा (BHOORA ) दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम सरफराज अली ( SARFARAJALI ) है जोकि मेरे वोटर आई.डी. सं. LFT9530072 व स्थायी निवास प्रमाण- पत्र सं. UK25ES0100042265 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे सरफराज अली (SARFARAJ ALI) पुत्र मुर्तजा ( MURTAJA) के नाम से जाना- पहचाना व पढा- लिखा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सरफराज अली पुत्र मुर्तजा निवासी अकबरपुर झोझा, झाबरेदिखुर्द हरिद्वार झबरेडा, उत्तराखंण्ड | 247665
सूचना
मैंने अपना नाम प्रदीप कुमार धीमान (पुराना नाम) से बदलकर विपिन कुमार कर लिया है । जो मेरे पहचान पत्र HYS0867085 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे विपिन कुमार पुत्र नरेश कुमार के नाम से जाना पहचाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
विपिन कुमार पुत्र नरेश कुमार ग्राम मुण्डाखेडा कलां तहसील लक्सर हरिद्वार भाग 8]
445 उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2025 ई ० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
सूचना
MY Late husband , Pan Singh (Ex - Serviceman : Rifleman No. 2201134F, 22 Assam Rifles ) , has an error in his service records . In the Military Part - II Order No. 121/17/89 , my name has been incorrectly recorded as Smt SHAMBIRI DEVI , and in the Pension Payment Order (PPO ) No. 234980204006, it has been wrongly entered as Smt SOMBIRI DEVI However , my correct and actual name is Smt . SHAKAMBARI DEVI , as recorded in my Aadhaar Card No. 732765379903 , PAN Card No. BYRPD8490B , and Military Discharge Certificate No. 697 , along with all my other supporting documents , In future .
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Smt . SHAKAMBARI DEVI W/ O LATE PAN SINGH , Resident of Village Bharpur Chhota , Post Kadola , District Pauri Garhwal , Uttarakhand 246177 .
सूचना
मेरी पुत्री के आधारकार्ड नं. 597289172100 में उसका नाम दीक्षा ( DIKSHA ) गलत दर्ज है । जबकि वास्तविक नाम काव्या धीमान (KAVYA DHIMAN ) है । जो उसके जन्म प्रमाणपत्र सं . 6147 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को काव्या धीमान (KAVYA DHIMAN) नाम से जाना पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मीनाक्षी धीमान
निवासी-56 श्रीदेव सुमननगर बल्लूपुर , रोड देहरादून ।
सूचना
यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0-8076-7806-4295 , में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम वासु दर्ज हो गया है जोकि गलत है जबकि उसका वास्तविक नाम देवांश गुप्ता (DEVANSH GUPTA) है जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र सं 0 - बी-202505079180000032 व हाई स्कूल रोल नं0-23011050 में भी दर्ज है भविष्य में मेरे पुत्र को देवांश गुप्ता ( DEVANSH GUPTA) पुत्र सुभाष गुप्ता के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये , निवासी ग्राम हबीबपुर कूढी , जिला हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूरी कर ली गई हैं ।
सुभाष गुप्ता पुत्र श्री चन्द्रमल निवासी ग्राम हबीबपुर कूढी, जिला हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
446
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 29 नवम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 08 , 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 831695019622 में त्रुटिवश मेरा नाम कृशमा (KRASHMA ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम करिश्मा (KARISHMA ) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 23041520 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे करिश्मा ( KARISHMA ) D / O MANVEER SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
करिश्मा ( KARISHMA) D / O MANVEER SINGH निवासी - ग्राम बनाडी पोस्ट - गडोली
उत्तरकाशी उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 422923992647 में उसका नाम परी थपलियाल ( Pari Thapliyal ) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम परी थपलियाल (Pari Thapliyal ) से बदलकर अनुश्री थपलियाल ( Anushri Thapliyal ) कर लिया है । भविष्य में मेरी पुत्री अनुश्री थपलियाल (Anushri Thapliyal ) D/ o Yaspal Singh के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
यशपाल सिंह निवासी कुडारना टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने अपना नाम किरण पौर ( KIRAN POUR) से बदलकर किरण सिंह परमार (KIRAN SINGH PARMAR) कर लिया है । भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
किरण सिंह परमार (मौजूदा नाम) पुत्री मुकेश वर्मा, निवासी ग्राम लालचन्दवाला, तहसील लक्सर , हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
447 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2025 ई ० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 690739154267 में त्रुटिवश मेरा नाम राकेश कुमार (RAKESH KUMAR) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा सही नाम प्रवेन्द्र राणा है । जो मेरे जन्म प्रमाणपत्र पंजी सं०- UK23ES1600021855 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र सं ० UK25ES0100340741 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे प्रवेन्द्र राणा पुत्र श्री इन्द्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रवेन्द्र राणा पुत्र श्री इन्द्र सिंह
निवासी- साहबनगर पोस्ट ऑफिस छिदरवाला देहरादून, उत्तराखण्ड
सूचना
मेरे पुत्र के आधार नंबर-231413267133 में त्रुटिवश नाम युवराज ( YUVRAJ) दर्ज है, सही नाम आयान्श चौधरी (AYANSH CHOUDHARY) है जो जन्म प्रमाणपत्र संख्या (B202405078130000012 ) में दर्ज है भविष्य में सही नाम से जाना पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अंकित कुमार पुत्र मामचंद
निवासी ग्राम तेज्जूपुर तहसील भगवानपुर हरिद्वार ।
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम Ganga Prasad Joshi से बदलकर Siddharth Joshi कर लिया है । जो मेरे आधार कार्ड नं. 619890641076 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे Siddharth Joshi S /o Ghanshyam Dutt Joshi के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Ganga Prasad Joshi (पुराना नाम) S/ o Ghanshyam Dutt Joshi
निवासी-जी 92 , शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
448
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
[आग 8
सूचना
मैं प्रीतम सिंह पुत्र सार सिंह निवासी ग्राम कुनैन पो ० ओ ० खरोडा तहसील चकराता जिला देहरादून । मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं 0 896561874745 में पुत्री का नाम इशु राणा गलत दर्ज है , जबकि मेरी पुत्री का सही नाम ईशा है । भविष्य में पुत्री को ईशा नाम से जाना पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रीतम सिंह पुत्र सार सिंह
निवासी ग्राम कुनैन पो ० ओ ० खरोडा, तहसील चकराता जिला देहरादून ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं . 645428359468 में त्रुटिवश उसका नाम अयान राणा (Ayan Rana ) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अव्यांश सिंह (Avyaansh Singh ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं . 21 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अव्यांश सिंह ( Avyaansh Singh) पुत्र रीना देवी पत्नी अनिल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रीना देवी पत्नी अनिल सिंह निवासी-08 , केडा तल्ला, पोस्ट चंद्रनगर , रूद्रप्रयाग , केरा तल्ला, रुद्रप्रयाग , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 810708025520 में त्रुटिवश उसका नाम नीति (NITI) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अनन्या पुण्डीर (ANANYA PUNDIR) है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० BR02245811 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अनन्या पुण्डीर (ANANYAPUNDIR ) D / o ABHISHEK PUNDIR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
ABHISHEK PUNDIR निवासी-क्यू 227 , शिवालिकनगर हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
449 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08 , 1947 शक सम्वत्)
सूचना
यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0-2553-0642-9268 , में त्रुटिवश उसका गलत नाम आदित चौहान गलत दर्ज हो गया है जबकि उसका वास्तविक नाम आदित्य चौहान ( ADITYA CHAUHAN ) है जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र सं0-1134 में भी दर्ज है भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य चौहान (ADITYA CHAUHAN ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये , लीला देवी पत्नी श्री बारू चौहान निवासी पाटी, रावना, इंगियारा , देहरादून , जिला देहरादून, उत्तराखण्ड-248123 |
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूरी कर ली गई हैं ।
लीला देवी पत्नी श्री बारू चौहान निवासी पाटी, रावना, डूंगियारा , देहरादून , जिला देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन कोड-248123 |
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 684867116425 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम दंगली ( DANGALI ) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम रतन सिंह ( RATAN SINGH) है । जोकी मेरे स्थायी निवास प्रमाण- पत्र सं० UK23ES0100056356, व मेरे आय प्रमाण पत्र सं ० UK22ES0900317941 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे रतन सिंह पुत्र चन्द्ररूप के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रतन सिंह पुत्र चन्द्ररूप नि० म०नं ० 801/575 बस्ती मोहल्ला कडच्छ, ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 784937997114 में उसका नाम स्वधा ( SWADHA) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम स्वधा ( SWADHA) से बदलकर अवंतिका अग्रवाल (AVANTIKA AGGARWAL) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण -पत्र पंजी सं0 5093 04/09/2011 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अवंतिका अग्रवाल (AVANTIKA AGGARWAL ) D / O AMIT AGARWAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
AMITAGARWAL
निवासी- एच एन 940/1 गीतांजलि विहार रेलवे रोड़ गणेशपुर रुड़की जिला - हरिद्वार उत्तराखण्ड | 450
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम अनिल लाल ( Anil Lal ) से बदलकर अनिल कोहली ( Anil Kohli ) कर लिया है । जो मेरे जाति प्रमाण -पत्र सं० 288 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे अनिल कोहली ( Anil Kohli ) पुत्र श्री देवेन्द्र लाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अनिल लाल (Anil Lal) ( मौजूदा पुराना नाम) पुत्र श्री देवेन्द्र लाल, निवासी- गली नं 0 6 , म0नं 0 62, राधिका एन्क्लेव , नियर टोल प्लाजा बहादराबाद हरिद्वार उत्तराखण्ड
सूचना
मेरे स्व. पति मातबर सिंह नेगी के उत्तराखण्ड जल संस्थान के सेवा अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम जौमाता देवी गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम सुषमति देवी है । जो मेरे आधार कार्ड नं. 914613074238 व पेन कार्ड नं. FPEPD3004K में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सुषमति देवी पत्नी स्व. मातबर सिंह नेगी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुषमति देवी पत्नी स्व. मातबर सिंह नेगी निवासी-03 खांड गांव नं. -01 , रायवाला देहरादून, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं0 578614792409 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रियंका देवी ( PRIYANKA DEVI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम पिंकी देवी है । जो कि मेरे स्थाई निवास प्रमाण - पत्र सं. K24ES0100130596 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे पिंकी देवी पत्नी श्री जगत सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
पिंकी देवी निवासी ग्राम नाकुरी बरसाली पोस्ट ऑफिस न्यू बरसाली तहसील ढुन्डा जिला उत्तरकाशी उत्तराखण्ड ।
भाग 8]
451 उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं. 279608826867 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम अन्नू सिंह ( ANNU SINGH ) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम अनुज कुमारी ( ANUJ KUMARI ) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 0008929 व पहचान पत्र नं० SZB0140244 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे अनुज कुमारी (ANUJ KUMARI ) पत्नी भानु प्रताप सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अनुज कुमारी पत्नी भानु प्रताप निवासी शिवलोक कॉलोनी नियर क्रिकेट स्टेडियम रायपुर खादर देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं0 2758-8351-8803 में त्रुटिवश उसका नाम शिवांकर (SHIVANKAR) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शिवांश कोठियाल ( SHIVANSH KOTHIYAL) है । जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं 0 2297 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को शिवांश कोठियाल ( SHIVANSH KOTHIYAL ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
बबीता कोठियाल पत्नी श्री राजेन्द्र कोठियाल निवासी- गली नं 0 08 , मालवीय नगर दुर्गा मंदिर ऋषिकेश , देहरादून, उत्तराखंड ।
सूचना
मेरेपुत्र के आधार कार्ड नं. 541920040010 में त्रुटिवश उसका नाम आराध्य पाण्डेय (Aradhya Pandey) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अद्वैत पाण्डेय (Advait Pandey ) है । जोकि उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक 8639267 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अद्वैत पाण्डेय (Advait Pandey) पुत्र मयंक पाण्डेय के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मयंक पाण्डेय
निवासी-2 / 14 - ए चंद्रबनी रोड, पी.एन.बी.ए.टी.एम के पास , माजरा , देहरादून ।
452
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 760476131392 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रवेश चौधरी गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रेरणा चौधरी है । जो मेरे पैन कार्ड नं० BDXPC5273N व पहचान पत्र सं ० NKN0055079 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे प्रेरणा चौधरी पत्नी स्व० संदीप चौधरी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रेरणा चौधरी पत्नी स्व० संदीप चौधरी
निवासी- 37 , सिविल लाईन 435/2 , जादूगर रोड़ रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड
सूचना
मैं Priyanshu Panwar मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 25117970 व इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 25621334 में त्रुटिवश मेरी माता का नाम Urmila व पिता का नाम त्रुटिवश Kailash Panwar गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी माता का सही नाम Urmila Panwar व पिता का सही नाम Kailash Chandra है । जो मेरे जन्म प्रमाण -पत्र पंजीकरण सं० 01 व स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं ० UK25ES0100218189 मे भी दर्ज है । भविष्य में मेरे माता व पिता को सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Priyanshu Panwar S/ o Kailash Chandra
निवासी- स्यालन पोस्ट नगाणगांव उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड |
सूचना
मेरी पुत्री Priyanshi Panwar के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25120094 में त्रुटिवश माता का नाम Urmila व पिता का नाम त्रुटिवश Kailash Panwar गलत दर्ज हो गया है । जबकि माता का सही नाम Urmila Panwar व पिता का सही नाम Kailash Chandra है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० 02 व स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं० UK25ES0100218150 मे भी दर्ज है । भविष्य में हमें सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Kailash Chandra S / o Teg Singh निवासी- स्यालब पोस्ट नगाणगांव उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड ।
453 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 358359144286 में त्रुटिवश मेरा नाम- गुडिया देवी गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम पुष्पा है । जो मेरे पुत्र शैंकी के हाईस्कूल अनुक्रमांक-22026524 व इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 24322505 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे पुष्पा पत्नी जगदीश के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
पुष्पा पत्नी जगदीश
निवासी- 514 , लक्ष्मण झूला रोड, भैरव कॉलोनी, वॉर्ड नं 05 , ऋषिकेश उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी सं . 271544392 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम Rishav Kumar गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम Vansh Rana है । जोकि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 5317241 व आधार कार्ड नं. 618955610449 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे Vansh Rana S/o Yogesh Kumar के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Vansh Rana S/ o Yogesh Kumar
निवासी- उदलहेडी हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी की पालिसी संख्या 50835980 व 19013406 में मेरा नाम Rakesh Chandra दर्ज हो रखा है, जबकि मेरा सही नाम Rakesh Chandra Maithani है । जो कि मेरे पैन कार्ड संख्या AIYPC4960D एवं मेरे आधार कार्ड संख्या 977477805653 में अंकित है । अब मेरे नाम को Rakesh Chandra Maithani पुत्र वंशीधर, निवासी श्यामपुर अम्बीवाला जाना व पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Rakesh Chandra Maithani पुत्र वंशीधर, निवासी श्यामपुर अम्बीवाला 454
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
कार्यालय नगर पंचायत सेलाकुई (से ०हो०टा० ) देहरादून
उपविधि
14 अक्टूबर , 2025 ई 0
पत्रांक:-360 / गजट-प्र0 / 2025-26- नगर पंचायत सेलाकुई (से० हो ० टा ०) देहरादून सीमान्तर्गत उत्तराखण्ड (उ ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम-1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश -2002 ) (संशोधन) विधेयक 2021 की धारा-298 (1 ) खण्ड (ज) सूची-(ञ ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर नगर पंचायत सेलाकुई (से ० हो ० टा ०) देहरादून द्वारा सम्पत्तिकर आरोपित करने के उद्देश्य से सम्पत्ति कर निर्धारण एवं वसूली हेतु उत्तराखण्ड सरकारी गजट के दिनांक 21.06.2025 (ज्येष्ठ 31 , 1947 शक सम्वत्) को प्रकाशित " सम्पत्तिकर ( संशोधित) उपविधि-2025 " के नियम 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है,
नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून की उत्तराखण्ड (उ 0 प्र 0 नगरपालिका अधिनियम- 1916) ( संशोधन) विधेयक 2021 की धारा-298 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा -128 ( 1 ) के अन्तर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर सम्पत्तिकर आरोपित करने के उद्देश्य से नगरपालिका अधिनियम- 1916 की धारा-140 , 141 (क) , 141 ( ख ) एवं धारा-144 के तहत सम्पत्तिकर निर्धारण एवं वसूली हेतु नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून के लिए बनाई गयी " सम्पत्तिकर (संशोधित) उपविधि- 2025" नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा -301 ( 1 ) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र दैनिक राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के अकं दिनाक 29.09.2025 में प्रकाशन किया गया है, परन्तु नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है ।
अतः अध्यक्ष महोदय नगर पंचायत सेलाकुई (से० हो०टा०) देहरादून द्वारा नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा -301 (2) के अन्तर्गत " सम्पत्तिकर (संशोधित) उपविधि- 2025 " उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गयी है, यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।
सम्पत्तिकर (संशोधित) उपविधि -2025
नियम-4 भूमि/ भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा- 140 के अंतर्गत नगर पंचायत सेलाकुई ( से ० हो ० टा ० ) जिला देहरादून की सीमाओं में स्थित आवासीय , व्यवसायिक भवन एवं भूमि/भू- खण्ड पर उपविधि के नियम -3 मे दिये गये प्राविधानों के अनुसार वार्षिक मूल्य प्रचलित/ निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर सम्पत्तिकर का निर्धारण निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा।
वर्षिक मूल्य का प्रतिशत भवन/ भूमि का प्रकार
0.01 आवासीय भवन
0.03 व्यवसायिक भवन
0.01 भूमि/भू- खण्ड
0.03 शैक्षिक संस्थान
0.02 औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल/ अन्य औद्योगिक क्षेत्र 455 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
उ ० प्र ० नगरपालिका अधिनियम -1916 की धारा-151 (1 ) से (5) तक दिये गये प्राविधानो के अंतर्गत अध्यासन के कारण सम्पत्तिकर में तदनुसार बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त छूट प्रदान की जायेगी ।
शास्ति
उ ०प्र ० नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-299 ( 1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत सेलाकुई (से० हो ०टा० ) देहरादून एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिये अर्थदण्ड रु० 1000.00 (रु० एक हजार ) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है , अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रु ० 100.00 ( रु ० एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।
सुमित चौधरी, अध्यक्ष ।
आर०डी०पाठक, अधिशासी अधिकारी ।
[भाग 8 456
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 08, 1947 शक सम्वत्)
कार्यालय - नगर निगम, काशीपुर जिला-ऊधमसिंहनगर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2017 नगर निगम काशीपुर
12 सितम्बर , 2025 ई०
पत्रांकः-639 / मु ०कार्यालय / 2025-26- नगर निगम काशीपुर जनपद उधमसिंह नगर द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड की धारा 541 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड गजट 09 दिसम्बर 2017 ई० (अग्रहायण 181939 शक सम्वत्) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2017 नगर निगम काशीपुर के धारा 12 में अनुसूची में दी गई दरें प्रत्येक तीन वर्ष बाद पुनरीक्षित करने के प्राविधान के अनुपालन में अनुसूची-1 सेवा शुल्क में निम्न संशोधन किया जाता है: -
प्रतिमाह सेवा शुल्क की संशोधित दरे प्रतिमाह आपत्ति उपरान्त (रुपये में ) अपशिष्ट उपत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट का प्रकार
क्र० सं०
प्रतिमाह सेवा शुल्क की स्वीकृत दरे प्रतिमाह आपत्ति से पूर्व(रुपये में )
04
03
02
01
50/ -
50/ -
1 आवासीय भवन
आवासीय भवन प्रति परिवार
30/ -
10/-
उच्च वर्ग मध्यम वर्ग निम्न वर्ग
100/-
10/ -
2 सब्जी फल विक्रेता
50/-
500 / -
ठेली पर फेरी में स्थायी दुकान/ फड़ पर
500 / -
ठेली पर फेरी में स्थायी दुकान/फड़ पर फास्ट फूड व खानपान ठेले पर
1500/-
300 / -
3 मांस मछली विक्रेता
1500/-
300 / -
4 रेस्टोरेंट
3000/-
5
1000 / -
शराब की दुकान कैटिन सहित शराब की दुकान कैटिन सहित
500/ -
5000/ - 6 होटल /लॉजिग/ गेस्ट हाउस
होटलरेस्टोरेंटबारात | घर सहित होटलरेस्टोरेंटसहित
3000 / -
150/-
150/-
धर्मशाला
7
300/-
300/ -
8 बारातघर ( चैरिटेबिल )
3000/ -
1000 / -
9 बारातघर (नॉन चैरिटेबिल ) 457
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 08 , 1947 शक सम्वत्)
भाग ४]
निशुल्क
10
250/ -
100 / -
कार्यालय/स्कूल/ शिक्षण संस्थाएसरकारी कार्यालय / स्कूल /शिक्षण संस्थाए गैर सरकारी
500/ -
100/ -
11 समस्त बैंक
5000 /-
1000 / -
12
1500 / -
हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम (अनुपचारित बॉयो मेडिकल वेस्ट छोड़कर )
40 बैड तक 41 बैड से अधिक पर
100/-
100 / -
क्लीनिक/पैथोलॉजी
13
पैथोलॉजी
1500/-
500 / -
क्लीनिक पैथोलॉजी
50/-
50/ -
14 दुकानें (खाद्य पदार्थ बनाकर देने वाली दुकानो को छोडकर )
1000 /-
50/ -
15
1500/ - खाद्य पदार्थ बनाकर देने वाली दुकानें
3000 / -
बैकरी मिठाई की दुकान मिठाई की दुकान रेस्टोरेंट सहित
1000/ -
1000 / -
फैक्ट्री
16
250/-
100/-
वर्कशॉप
17
250/ -
50/ -
कबाड़ी
18
500/ -
100/-
19 जूस /गन्ने का रस विक्रेता
फल जूस की अस्थायी दुकाने गन्ने का जूस 100/ -
500/ -
500/ -
20 निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट
सप्ताह मार्ग प्रतिबन्धित नहीं होना चाहिए
500/ -
500 /-
के अतिरिक्त 100/-
सप्ताह मार्ग प्रतिबन्धित नहीं होना चाहिए के अतिरिक्त 100 / -
रेता बजरी व अन्य सामग्री सड़क पर होने की स्थिति में मार्ग प्रतिबन्धित होने पर
1000/-
1000/ -
सिनेमा हॉल
21
1000/ -
500/-
बार
22
50/-
50/ -
23 बारबर/ मोची/दर्जी/ड्राई क्लीनर व्यवसाय करने वाले 458
उत्तराखण्ड गजट , 29 नवम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 08 , 1947 शक सम्वत्)
24 सार्वजनिक स्थानोप्लाटो एवं नाले /नालियो में कूड़ा डालने पर जुर्माना
[भाग 8 1000/ -
1000/ -
शास्ति
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत उपभोग ( यूजर चार्जेज ) एवं उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करने पर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 550 ( यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य ) के अधीन कार्यवाही/ जुर्माना/अर्थदण्ड जो रू01000 /- तक होगा । यदि निर्धारित अवधि तक उपरोक्त यूजरचार्ज की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो इस धनराशि के अतिरिक्त यूजरचार्ज का 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा।
धारा -15 को संशोधित करते हुए उपरोक्त धारा -15 को शास्ति में समाहित किया जाता है ।
शेष नियम व उपनियम पूर्व में नोटिफाईड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2016 में यथावत रहेंगे ।
ह० रविन्द्र सिंह बिष्ट, नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर ।
ह० दीपक बाली, महापौर, नगर निगम काशीपुर ।
पी ० एस० यू० ( आर ० ई० ) 48 हिन्दी गजट / 467 भाग 8-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।