पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN/ 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
[ संख्या-50 खण्ड–26] रुड़की , शनिवार , दिनांक 13 दिसम्बर , 2025 ई ० (अग्रहायण 22, 1947 शक सम्वत्)
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
895-899
भाग 1 - विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
375-376
1500 भाग 1 -क-नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
895-क 896
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट, 13 दिसम्बर , 2025 ई ० (अग्रहायण 22, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
वन अनुभाग -2
अधिसूचना
05 दिसम्बर , 2025 ई ०
संख्या-2955 / X- 2-2025-19 ( 10 ) 2021- राज्यपाल "भारत का संविधान " के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये " मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली , 2024 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
"मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली, 2025
1.
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
(1) इस नियमावली का संक्षित नाम "मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली, 2025 है ।
(2)
यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
2.
नियम 9 का संशोधन
मानव वन्यजीव संघर्ष राहत निधि नियमावली , 2024 के नियम 9 के उप नियम (1 ) में दी गयी तालिका में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये " वयस्क व अवस्यक की मृत्यु पर " के प्रावधान के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्रावधान प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे , अर्थात्ः-
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान विद्यमान प्रावधान
मानव
भुगतान का स्रोत (रू ० में) राज्य आपदा
मानव क्षति का प्रकार
भुगतान का स्रोत (रू ० में)
मानव क्षति का प्रकार
राज्य आपदा मोचन निधि SDRF ) के मानक
मोचन निधि (SDRF) के मानक
राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से देय राशि
मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2024 के अनुसार राशि हेतु देय दरें (रू ० में)
राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF ) से देय राशि
मानव वन्यजीव सषर्घ राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली 2025 से देय राशि
वन्यजीव संघर्ष राहत ( वितरण निधि (संशोधन) नियमावली, 2025 के अनुसार राशि हेतु देय दरे (रू० मे)
मानव वन्यजीव संबर्ध राहत वितरण निधि (संशोधन) नियमावली 2025 से देय राशि
व 10,00,000 / रु ०
6,00,000 /-
रु० 4,00,000/- प्रति व्यक्ति
वयस्क अवयस्क की मृत्यु
4,00,000 6,00,000 /- प्रति/- प्रति व्यवित व्यक्ति
पर
/- प्रति व्यक्ति रू०
वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर
रू० 4.00 लाख प्रति व्यक्ति । इसमे वे भी
अभियानों में
तैयारियो
तैयारियों
4,00,000/ लाख प्रति व्यक्ति । इसमें वे भी शामिल है, जो राहत शामिल है अथवा सम्बन्धी
शामिल हैं, जो राहत अभियानों में शामिल हैं अथवा सम्बन्धी कार्यकलापों
कार्यकलापों
से संबद्ध हैं ।
भाग 1 ]
897
उत्तराखण्ड गजट , 13 दिसम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 22, 1947 शक सम्वत्)
यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण सम्बन्धी प्रमाण अध्याधीन है । के
से संबद्ध हैं । यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण सम्बन्धी प्रमाण के अध्याधीन है ।
आज्ञा से , रमेश कुमार सुधांशु, प्रमुख सचिव ।
In pursuance of the provision of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 2955/ X - 2-2025-19 ( 10 ) 2021 Dated- December 05 , 2025 for general information:
NOTIFICATION
December05, 2025
No. 2955 /X - 2-2025-19 ( 10 ) 2021 --In exercise of the powers conferred by Article 166 of the "Constitution of India " , the Governor is pleased to make following rules to further amend the Human-Wildlife Conflict Relief Distribution Fund Rules , 2024 " : -
"TheHuman - Wildlife Conflict Relief Distribution Fund (Amendment ) Rules, 2025"
1. Shorttitle and commencement
(1) These rules may be called the Human -Wildlife Conflict Relief Distribution Fund (Amendment ) Rules , 2025 .
Itshall come into force with immediate effect .
(2)
2. Amendment of Rule 9 for the Provision
Column1
Existing Provision
Sourceofpayment Type of Human loss
Rates payable for ex-gratia as perHuman
State Disaster Response Fund ( SDRF)
Norms
Amount payable from the state disaster Respons Fund (SDRF)
Amount due from Human Wildlife Conflict Relief Distributio n Fund Rules2024 Wildlife Conflict relief Distribution fund Rules, 2024 Rs.) (in
6,00,000/ -
4,00,000 / Per person
2,00,000/- Per person .
Death of adult and minor
Rs . 4.00 per Lakh person (including those involved in relief operations
Inthe table given in sub rule (1 ) of the Rule 9 of the Human- Wildlife Conflict Relief Distribution Fund Rules , 2024, Provision of Death of an adult or a minor, given in Column 1, Shall be Substituted by the Provision given in Column 2,
Column 2
Provisionhereby Substituted
payment
Type of Human loss
State Dias Source of aster as Response Fund ( SDRF) Norms
Amount payable from the state disaster Respons e Fund (SDRF)
payable for Rates ex-gratia per Human Wildlife Conflict relief Distribution Fund (Amendment )Rules, 2025
Amount payable from Human Wildlife Conflict Relief Distribution Fund (Amendmen t) Rules 2025
Rs.
Rs 6,00,000 /-
10,00,000/-
4,00,000 per person .
/- Per
person
Death of an adult or a minor
Rs 4,00,000/- Rs Per person , including those involved in relief operations 898
उत्तराखण्ड गजट , 13 दिसम्बर, 2025 ई ० (अग्रहायण 22, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
or preparedn ess activities) . This is Subject to proof of the cause ofdeathby the appropriat e authority.
or preparedne ssactivities. This is Subject to proofofthe cause of death the by appropriate authority.
By Order,
RAMESH KUMAR SUDHASHU ,
Principal Secretary.
राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
31 अक्टूबर , 2025 ई 0
पत्रांक-443 / तीन -118 / च 0 सं 0 / 2025 - उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-767 / XVIII(3 ) / 2025-03 (07) / 2016 , दिनांक 14 अक्टूबर 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ० प्र०अधिनियम संख्या-5 , सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त ) की धारा -52 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी , उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार , परगना व तहसील रुड़की के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है :-
क्र०सं ०
ग्राम का नाम
तहसील
परगना
जनपद
1
2
3
4
5
1-
रुड़की
हरिद्वार
रुड़की
डन्ढेड़ी ख्वाजगीपुर अहतमाल
2-
रुड़की
रुड़की
हरिद्वार डन्ढेड़ी ख्वाजगीपुर मुस्तहकम
रंजना राजगुरू,
संचालक , चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।
899 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 13 दिसम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 22 , 1947 शक सम्वत्)
गृह (अधिष्ठान) अनुभाग -3
अधिसूचना
08 दिसम्बर , 2025 ई ०
संख्या-351127 / XX - 3 / 2025-02 ( 39) 2006 / ई- 94994 - राज्यपाल , राज्य में अग्निसुरक्षा निरीक्षण (FireInspection ) हेतु मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष (Accredited Third Party ) को अनुमन्य किये जाने हेतु गृह विभाग , उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या -342 / XX - 3 / 2021-2 ( 39 ) / 2006 , दिनांक 29-11-2021 के बिन्दु संख्या-2 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
विद्यमान प्राविधान
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान बिन्दु सं०
2
15 मीटर से कम ऊँचाई के भवनों हेतु अग्निशमन विभाग स्वतः ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण- पत्र की बाध्यता नहीं करेगा, किन्तु विकास प्राधिकरणों अथवा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का पालन करवाने वाली संस्थाओं द्वारा मांगे जाने पर अग्निशमन विभाग अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण- पत्र जारी करेगा ।
12 मीटर से कम ऊँचाई के भवनों हेतु अग्निशमन विभाग स्वतः ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की बाध्यता नहीं करेगा , किन्तु विकास प्राधिकरणों अथवा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का पालन करवाने वाली संस्थाओं द्वारा मांगे जाने पर अग्निशमन विभाग स्वयं या पैनल में शामिल तृतीय पक्ष के माध्यम से अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण- पत्र जारी करेगा ।
स्पष्टीकरणः तृतीय पक्ष को पैनलबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में सामान्य दिशा- निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
2. उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी ।
आज्ञा से , शैलेश बगौली, सचिव ।
पर्यटन अनुभाग -1
कार्यालय-ज्ञाप
08 दिसम्बर , 2025 ई ०
संख्या -- 350812 / vi ( 1 ) / 2025 /ई - फाइल - 22560 - संयुक्त निदेशक पर्यटन निदेशालय के रिक्त 01 पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2025 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री सुरेन्द्र सिंह सामन्त, वरिष्ठ शोध अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निदेशक , पर्यटन के पद पर वेतनमान 15600-39100, ग्रेड वेतन -7600 संशोधित वेतनमान सातवां वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रू० 78800-209200 ) में पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से , धीराज सिंह गर्ज्याल , सचिव ।
पी० एस ० यू० ( आर०ई ० ) 50 हिन्दी गजट / 526 - भाग 1-2025 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार , दिनांक 13 दिसम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 22, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
July10, 2025
No. 215 / XIV - a- 42 /Admin.A/ 2020 -- Shri Chetan Singh Gautam , 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div. ) , Kashipur, District Udham Singh Nagar , is hereby sanctioned earned leave for 21 days w.e.f. 12.11.2024 to 02.12.2024 .
NOTIFICATION
July 10, 2025
No. 218 / XIV - a- 47 /Admin.A/ 2015 -- Shri Dharmendra Shah , 6th Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 06 days w.e.f. 17.06.2025 to 22.06.2025.
NOTIFICATION
July 10, 2025
No. 219 / XIV - a/ 23 / Admin.A/ 2014 -- Shri Dayaram , Chief Judicial Magistrate , Almora , is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 11.11.2024 to 30.11.2024 with permission to prefix 09.11.2024 & 10.11.2024 as second Saturday and Sunday holiday and suffix 01.12.2024 as Sunday holiday.
375 -ख [भाग 1 -क 376 उत्तराखण्ड गजट , 13 दिसम्बर , 2025 ई० (अग्रहायण 22, 1947 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
July 10, 2025
No. 220 / XIV - a-40/ Admin.A/ 2020 -- Ms . Pratiksha Kesarwani , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Pauri Garhwal is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 12.08.2024 to 07.02.2025 .
NOTIFICATION
July 10, 2025
No. 221 / XIV- a - 40/Admin.A/ 2020 -- Ms . Pratiksha Kesarwani , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Pauri Garhwal is hereby sanctioned child care leave for 79 days w.e.f. 11.02.2025 to 30.04.2025 .
NOTIFICATION
July 10, 2025
No. 222 /XIV / a- 36/ Admin.A/ 2021-- Ms . Aaysha Farheen , 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Nainital , is hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 31.01.2025 to 15.02.2025.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
पी० एस ० यू० (आर ० ई ० ) 50 हिन्दी गजट / 526- भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।