Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

NOTIFICATION

Published 15 December 2025

Department
Home Department
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
352464/XX-3/2025-01(13)2025/E-93158
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2025-12-15.4373-080126102733
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की , शनिवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्) [ संख्या-52

विषय -सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग- अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु ० 3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

1500

903-909

भाग 1- विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

भाग 1 -क-नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

381-382

1500

975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

473-481

975

स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

903-क 904 उत्तराखण्ड गजट , 27 दिसम्बर, 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग-3

अधिसूचना

विविध

15 दिसम्बर , 2025 ई ०

संख्या-352464 / XX - 3 / 2025-01 ( 13) 2025 / E - 93158- राज्यपाल , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या -46 , सन्-2023 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 356 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने की दिनांक से , उक्त अधिनियम की धारा 356 के उपबन्धों को किसी व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (1 ) के अधीन उद्घोषणा प्रकाशित की गयी है , के लिये विस्तारित करते हैं ।

आज्ञा से , शैलेश बगौली, सचिव।

Inpursuance of the provision of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 352464 /XX -3/ 2025-01 ( 13 ) 2025 / E - 93158

NOTIFICATION

Miscellaneous

December 15 , 2025

No. 352465 / XX - 3 / 2025-01 ( 13 ) 2025 / E - 93158 --In exercise of the powers conferred under sub - section ( 8 ) of section 356 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita , 2023 ( Act No 46 of 2023 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Governor , with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette , is pleased to extend the provisions of section 356 of the said Actto a person , in respect of whom a proclamation has been published under sub- section ( 1 ) of section 84 of the said Act .

ByOrder, SHAILESH BAGAULI , Secretary.

भाग 1 ]

905 उत्तराखण्ड गजट, 27 दिसम्बर , 2025 ई ० (पौष 06 , 1947 शक सम्वत्)

गृह (अधिष्ठान) अनुभाग -03

अधिसूचना

नियुक्ति

19 दिसम्बर , 2025 ई ०

संख्या-353226 / XX- 3 / 2025-08 (07) 2021 / ई- 21245 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) परीक्षा-2024 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभाग में पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) (वेतनमान-56100-177500 , लेवल-10 ) के पद पर अग्रेत्तर प्रस्तरों में उल्लिखित प्रतिबंधों / शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई/ औपबंधिक आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अभ्यर्थी का नाम

अनुक्रमांक

पिता का नाम

पत्र व्यवहार का पता

900120

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री सुभाष

गौशाला मोड़ , चांदपुर फार्म, ग्राम-धनौरी पट्टी , पोस्ट- प्रतापपुर, काशीपुर , जिला- ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) , पिन कोड-244713

2- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई / औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3- उक्त अभ्यर्थी को पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें 'उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2023 ' , 'यथासंशोधित नियमावली, 2024 ' तथा सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित किये जाने वाले अन्य संगत नियमों / आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित सूचना/ प्रमाण-पत्र / शपथ-पत्र के साथ पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में योगदान प्रस्तुत किया जायेगाः-

1 ) केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र ।

2) समस्त धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।

3) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र/ शपथ -पत्र ।

4) ' इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 ' के प्राविधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण- पत्र ।

5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण- पत्र ।

6) शैक्षिक योग्यता, आयु, आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र एवं उनकी प्रमाणित छाया प्रतियां ।

906

उत्तराखण्ड गजट, 27 दिसम्बर , 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

7) इस आशय का घोषणा पत्र कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्र आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।

6- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि के 01 माह के भीतर उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करें । समुचित कारणों के बिना निर्धारित अवधि के भीतर योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक / सहमत नहीं है और तद्‌नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

7- इस नियुक्ति के क्रम में उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय में योगदान प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

8- पुलिस मुख्यालय , उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये जाने से पूर्व 'राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड ' से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा ।

9- जायेगा । नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा यथानिर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण/ विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया

10- अभ्यर्थी की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे ।

अधिसूचना

नियुक्ति

19 दिसम्बर , 2025 ई ०

संख्या-353228 / XX - 3 / 2025-08 (07) 2021 / ई- 21245 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) परीक्षा -2024 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभाग में पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) (वेतनमान- 56100-177500 , लेवल-10) के पद पर अग्रेत्तर प्रस्तरों में उल्लिखित प्रतिबंधों/ शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई / औपबंधिक आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

पिता का नाम

पत्र व्यवहार का पता

अभ्यर्थी का नाम

अनुक्रमांक

900231 श्री अरूण पंत श्री शंभू प्रसाद पंत 111/1 , सिंघल मंडी-2ए , बहुगुणा कालोनी, कारगी रोड, जिला-देहरादून (उत्तराखण्ड), पिन कोड-248001

2- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई/ औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन , शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।

3- उक्त अभ्यर्थी को पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें ' उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2023' , ' यथासंशोधित नियमावली, 2024 ' तथा सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित किये जाने वाले अन्य संगत नियमों/ आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।

भाग 1 ]

907 उत्तराखण्ड गजट, 27 दिसम्बर, 2025 ई ० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

5- अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित सूचना / प्रमाण - पत्र / शपथ - पत्र के साथ पुलिस मुख्यालय , उत्तराखण्ड, देहरादून में योगदान प्रस्तुत किया जायेगाः-

1 ) केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा- पत्र ।

2) समस्त धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।

3) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र / शपथ- पत्र ।

4) ' इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923 ' के प्राविधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण- पत्र ।

5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण- पत्र ।

6) शैक्षिक योग्यता, आयु , आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र एवं उनकी प्रमाणित छाया प्रतियां ।

7) इस आशय का घोषणा-पत्र कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्र आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।

6- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि के 01 माह के भीतर उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करे। समुचित कारणों के बिना निर्धारित अवधि के भीतर योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक / सहमत नहीं है और तद्‌नुसार उसके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

7- इस नियुक्ति के क्रम में उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय में योगदान प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

8- पुलिस मुख्यालय , उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये जाने से पूर्व 'राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड' से उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा ।

9- जायेगा । नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा यथानिर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण / विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया 10- अभ्यर्थी की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे ।

अधिसूचना

नियुक्ति

19 दिसम्बर , 2025 ई ०

संख्या-353229 / XX - 3 / 2025-08 ( 07) 2021 /ई- 21245- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) परीक्षा-2024 के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभाग में पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार ) (वेतनमान- 56100-177500, लेवल -10 ) के पद पर अग्रेत्तर प्रस्तरों में उल्लिखित प्रतिबंधों/ शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई/ औपबंधिक आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -

पिता का नाम

अभ्यर्थी का नाम

पत्र व्यवहार का पता

अनुक्रमांक

900767

श्री रामदयाल भारद्वाज

श्री विकास भारद्वाज

ग्राम-खैणी, पो०औ०-ढौटियाल, पट्टी- तल्ला बदलपुर, लैन्सडाउन, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड), पिन-246155 908

उत्तराखण्ड गजट , 27 दिसम्बर , 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

2- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई / औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।

3- उक्त अभ्यर्थी को पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- समय- समय पर निर्धारित किये जाने एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा शर्तें ' उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली , 2023' , 'यथासंशोधित नियमावली, 2024 ' तथा सरकार द्वारा वाले अन्य संगत नियमों / आदेशों में विहित प्रावधानों के अधीन रहेंगी ।

5- अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित सूचना/ प्रमाण-पत्र / शपथ-पत्र के साथ पुलिस मुख्यालय , उत्तराखण्ड, देहरादून में योगदान प्रस्तुत किया जायेगाः-

1 ) केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।

2) समस्त धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र ।

3 ) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा-पत्र/ शपथ- पत्र ।

4) ' इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923' के प्राविधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।

5) दो राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र ।

6) शैक्षिक योग्यता, आयु , आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र एवं उनकी प्रमाणित छाया प्रतियां ।

7) इस आशय का घोषणा पत्र कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन, शैक्षिक अर्हता तथा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्र आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।

6- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि के 01 माह के भीतर उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करें । समुचित कारणों के बिना निर्धारित अवधि के भीतर योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक / सहमत नहीं है और तद्‌नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

7- इस नियुक्ति के क्रम में उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय में योगदान प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

8- पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराये जाने से पूर्व 'राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड' से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा ।

9- जायेगा । नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा यथानिर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण / विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया 10- अभ्यर्थी की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे ।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव ।

भाग 1 ]

909 उत्तराखण्ड गजट , 27 दिसम्बर , 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

गृह (अधिष्ठान) अनुभाग -3

विज्ञप्ति/ प्रोन्नति

16 दिसम्बर , 2025 ई ०

संख्या-353206 / XX- 3- ई0-79580 / 2025-8 (6) /12- उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभागांतर्गत चयन वर्ष , 2024-25 में पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार ) के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में सम्पन्न चयन समिति की बैठक के उपरान्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन संस्तुति के क्रम में श्री कृष्ण कुमार वर्मा , निरीक्षक (पुलिस दूरसंचार ) को पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) , (वेतनमान रू0 56100-177500, लेवल -10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1 ) उक्त अधिकारी 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo ) नियमावली , 2020 ' के नियम 3 (1 ) में निहित प्रावधानों के अनुसार 15 दिन के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे ।

(2) पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे ।

2- उक्त अधिकारी की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

16 दिसम्बर , 2025 ई ०

संख्या-353207 / XX - 3-ई0-79580 / 2025-8 (6) / 12- उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभागांतर्गत चयन वर्ष 2025-26 में पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में सम्पन्न चयन समिति की बैठक के उपरान्त आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन संस्तुति के क्रम में श्री अरूण पाल , निरीक्षक , ( पुलिस दूरसंचार ) को पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) , ( वेतनमान रू 0 56100-177500 , लेवल -10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1 ) उक्त अधिकारी 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग ( Forgo) नियमावली , 2020 ' के नियम 3 (1 ) में निहित प्रावधानों के अनुसार 15 दिन के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे ।

(2) पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे ।

2- उक्त अधिकारी की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।

आज्ञा से ,

अपूर्वा पाण्डेय,

अपर सचिव ।

पी ० एस ० यू० ( आर ० ई० ) 52 हिन्दी गजट / 528 - भाग 1-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत)

भाग 1 - क

नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

December 04, 2025

No.355 /XIV- a - 27/Admin.A/ 2016-- Shri Ramesh Chandra , 4th Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 20 days w.e.f. 09.09.2025 to 28.09.2025 .

NOTIFICATION

December 04, 2025

No. 356 / XIV- a - 28/ Admin.A/ 2020 -- Ms . Jasmeet Kaur , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Ranikhet , District Almora is hereby sanctioned child care leave for 13 days w.e.f. 22.09.2025 to 04.10.2025 .

NOTIFICATION

December 04, 2025

No. 357 / XIV / a - 40/Admin.A/ 2017--Ms . Nisha Devi , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Vikasnagar , District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 28 days w.e.f. 15.09.2025 to 12.10.2025.

381 -ख [भाग 1-क 382 उत्तराखण्ड गजट , 27 दिसम्बर, 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

NOTIFICATION

December 04, 2025

No. 358 /XIV- a -44/ Admin.A/ 2020 --Ms . Avantika Singh Chaudhary, Civil Judge ( Jr. Div . ) , Roorkee , District Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 15.09.2025 to 21.09.2025 .

NOTIFICATION

December 04, 2025

No. 359 / XIV / 82 /Admin.A/ 2003 --Ms . Pritu Sharma , Additional District Judge , Commercial Court, Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 15 days w.e.f. 10.09.2025 to 24.09.2025 .

By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/- Registrar (Inspection) .

पी० एस०यू० ( आर०ई ० ) 52 हिन्दी गजट / 528 - भाग 1 - क-2025 (कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA / DO/ DDN /30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8 NOTICE

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

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कार्यालय नगर पालिका परिषद, नैनीताल

उपविधि सूचना

BY ORDER Additional Director

26 अप्रैल , 2025 ई 0

पत्रांक:-254 / XV- 18- नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा प्रकाशित उत्तराखण्ड गजट, 01 अप्रैल 2023 , जिसमें व्यवसायिक लाइसेन्स शुल्क वसूली की दरों का निर्धारण किया गया था, जिस पर होटल एशोसिएशन , नैनीताल के पत्र दिनांक 07.12.2023 के द्वारा उक्त दरों पर आपत्ति करते हुए दरें संशोधित किये जाने का निम्न विवरण के अनुसार अनुरोध किया गया था, तथा इसी गजट के बिन्दु सं ० 12 में पालिका बोर्ड द्वारा दरें पुनरीक्षित न होने तक प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् 25 प्रतिशत का वृद्धि के स्थान पर दर पुनरीक्षित न होने तक प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हेतु उल्लेख किया गया है ।

मद का नाम

क्रमांक

उत्तराखण्ड गजट , 01 अप्रैल

में प्रकाशित दरें

5,000.00 01 से 10 शैया तक

01

11 से 20 शैया तक

02

03

21 से 30 शैया तक

15,000.00

04

31 से 40 शैया तक

05

25,000.00 41 से 50 शैया तक

06

50से अधिक

होटल एशोसिएशन द्वारा संशोधन हेतु प्रस्तुत दरें

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

उक्त सूचना प्रकाशित होने की तिथि के 15 दिवस के भीतर लिखित आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते है । निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, नैनीताल ।

अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, नैनीताल ।

473 - ट 474

उत्तराखण्ड गजट , 27 दिसम्बर , 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

[भाग 8

कार्यालय- नगर पालिका परिषद पौड़ी नगर पालिका परिषद पौड़ी सम्पत्ति कर उपविधि 2025

07 नवम्बर , 2025 ई ०

पत्रांक संख्या-1385 / कर अनुभाग / 2025-26 / पौड़ी-

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 128,140 के साथ पठित 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद पौड़ी वर्तमान में प्रचलित उपविधि के म्थान पर निम्नलिखित सम्पत्ति कर उपविधि बनाने का प्रस्ताव करती है। अतः नगर पालिका परिषद पौड़ी के क्षेत्र के परिधि में आने वाली मामान्य जनता या फिर जिस पर इस अधिरोपित कर का प्रभाव पडने वाले है, उनमे आपत्तिया एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते है । लिखित आपत्ति एवं सुझाव इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी को सम्बोधित करते हुए नगर पालिका : कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक जमा किये जा सकतें है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर कोई विचार नही किया जायेगा।

परिभाषा-

1- यह उपविधि नगर पालिका परिषद पौड़ी सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति कर ( निर्धारण एवं वसूली ) उपविधि 2025 कहलायेगी, जो गजट के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

(क) अधिनियम- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 ( यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) में है ।

(ख) नगर पालिका सीमा से तात्पर्य नगर पालिका परिषद पौड़ी की सीमा जो शामन द्वारा निर्धारित क्षेत्र है।

(ग) अधिशासी अधिकारी अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद पौडी के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) अध्यक्ष अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद पौड़ी के निर्वाचित अध्यक्ष सें है।

(ड) प्रशासक- प्रशासक से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा नियुक्त प्रशासन से है।

(च) बोर्ड - बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका परिषद पौड़ी के निर्वाचत बोर्ड से है ।

(छ) आच्छादित क्षेत्रफल आच्छादित क्षेत्रफल मे तात्पर्य भवन/ भूमि द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल से है। बहुमंजिला भवन की दशा में भवन के प्रत्येकं तल द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल को जोडने पर प्राप्त कुल क्षेत्रफल से है।

2. नगर पालिका परिषद पौड़ी की सीमा के अन्दर स्थित सभी भूमि या भवन या दोनो जैसे भी स्थिति हो, जो पूजीगत मूल्य, जो कि 'भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या दोनो , जैसी भी स्थिति हो, को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजनार्थ कलैक्टर द्वारा निर्धारित मर्किल रेट/निर्माण की दर जो प्रचलन में हो.से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य ( वार्षिक मूल्य) के आधार पर सम्पत्ति कर की गणना की जायेगी।

3. सम्पत्ति कर की दरे निम्नानुसार निर्धारित की गयी है।

भाग 8]

475 उत्तराखण्ड गजट , 27 दिसम्बर, 2025 ई ० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

क्र0सं 0 सम्पत्ति का प्रयोजन सम्पत्ति कर की दर (गुणांक)

1 आवासीय भवन 0.02 प्रतिशत

2 आनावासिक भवन 0.10 प्रतिशत

4. सम्पत्ति कर का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा

ऽ सम्पत्ति कर = भवन द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल ( वर्ग मी0 ) × सर्किल दर × सम्पत्ति कर की दर ( गुणक) ऽ खाली भूमि के सम्बन्ध में निम्नानुसार सम्पत्ति का निर्धारण किया जायेगा

सम्पत्ति कर = भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी0 ) × मर्किल दर × गुणक

यदि भवन के साथ खाली भूमि भी है तो सम्पत्ति कर की गणना निम्नानुसार की जायेगी। ( गुणक) $ भवन द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल ( वर्ग मी 0 ) सर्किल दर मम्पत्ति कर की दर ( गुणक) -

5. मिश्रित भवन (आवासीय एवं अनावासीय ) की दशा में व्यवसायिक प्रयोग वाले भाग पर व्यवसायिक दर तथा आवासीय प्रयोग वाले भाग पर आवासीय दर के अनुसार सम्पत्ति कर निर्धारण किया जायेगा।

6. सम्पत्ति कर निर्धारण सूची ( रजि 0) मे निम्न सूचनाये दर्शाये जायेगी। भवन स्वामी का विवरण- पिछला संदर्भ भवन मं 0 --- वार्ड का नाम मौहल्ले का नाम- भूमि की श्रेणी ( नजूल/फ्री होल्ड) - सम्पत्ति का प्रकार ( आवासीय/अनावासीय/मिश्रित) - सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल - सम्पत्ति का वार्षिक मूल्यांकन- सम्पत्ति कर 7. सम्पत्ति कर का निर्धारण प्रत्येक 05 वर्ष में 01 बार किया जायेगा । 05 वर्ष के बीच यदि किसी वर्ष सम्पत्ति के क्षेत्रफल/ सर्किल रेट /प्रयोजन में परिर्वतन होता है तो उस सम्पत्ति का पुनः मूल्यांकन किया जायेगा, उक्त पुनः मूल्यांकन का ब्यौरा पृथक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

8. सम्पत्ति कर निर्धारण हेतु फील्ड सर्वे किया जायेगा। सर्वे में भवनकर निर्धारण सूची हेतु उल्लेखित समस्त सूचनाये एक प्रपत्र में एकत्र की जायेगी । सूचना एकत्र के पश्चात पालिका के कर एवं राजस्व अधीक्षक स्तर अन्यून श्रेणी के कार्मिक/अधिकारी द्वारा कर निर्धारण किया जायेगा। अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा कर निर्धारण सूची को अन्तिम रुप से अधिप्रमाणित किया जायेगा।

9. सम्पत्ति कर निर्धारण के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई/निस्तारण बोर्ड/समिमि के स्तर से किया जायेगा। समिति में अधिशासी अधिकारी, मम्बन्धित वार्ड मेम्बर तथा अध्यक्ष सम्मिलित होगें।

10. बोर्ड के कार्यकाल में न होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा कर निर्धारित सूची को अन्तिम रुप से अधिप्रमाणित किया जायेगा, तथा भवनकर निर्धारण के संबंध में प्राप्त आपत्ति की सुनवाई प्रशासक/अधिशासी अधिकारी के स्तर से की जायेगी।

11. यदि किसी भवन स्वामी / भवनकर दाता द्वारा सर्वे में गलत सूचना दी जाती है तो उस पर निम्नानुसार शास्तिआरोपित की जायेगी ।

200 वर्ग मी0 तक आच्छादित क्षेत्रफल वाले भवन पर वास्तविक कर निर्धारण व त्रुटिपूर्ण कर निर्धारित के 476

उत्तराखण्ड गजट , 27 दिसम्बर, 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

[भाग 8

बराबर शाम्ति आरोपित की जायेगी।

200 वर्ग मी 0 से अधिक आच्छादित क्षेत्रफल वाले 'भवन पर वास्तविक कर निर्धारण व त्रुटिपूर्ण कर निर्धारित के अन्तर में शास्ति आरोपित की जायेगी ।

12. सम्पत्ति कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार लिया जायेगा । प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर जमा करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च होगी।

13. सम्पत्ति कर की दरे प्रत्येक पांच साल वर्ष में पुनर्निर्धारित की जा सकेगी। सम्पत्ति कर की दरों में परिर्वतन सम्बन्धी सुनवाई का अधिकार बोर्ड द्वारा गठित समिति/प्रशासक का होगा।

14. सम्पत्ति कर से निम्न प्रकार की सम्पत्तियों को छूट होगी।

5 धार्मिक स्थल

ऽ सरकारी स्कुल, मद्ररसा

3 नगर पालिका परिषद पौड़ी के कार्यालय , आवाम व अन्य सम्पत्तियाँ।

3 नोटः धार्मिक स्थलों द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त दुकानो को सम्पत्ति कर से छूट नहीं दी जायेगी ।

सरकारी अस्पतालो द्वारा आवासीय /व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त भवनों को सम्पत्ति कर से छूट अनुमन्य नही होगी ।

ह० (अस्पष्ट) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी ।

अध्यक्ष , नगर पालिका परिषद पौड़ी ।

भाग 8]

477 उत्तराखण्ड गजट , 27 दिसम्बर, 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

कार्यालय - नगर पालिका परिषद पौड़ी

सार्वजनिक सूचना

07 नवम्बर , 2025 ई०

पत्रांक संख्या-1386 / कर अनुभाग / 2025-26 / पौड़ी-

नगर पालिका परिषद पौड़ी सीमान्तर्गत उ 0प्र 0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-298 की उपधारा-2 खण्ड- (ज) का (च ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा- 128 के तहत विज्ञापन पटों को नियन्त्रित करने एवं विज्ञापन शुल्क वसूली के उद्देश्य से गठित "अश्लील तथा अभद्र फिल्म, पोस्टरो- विज्ञापनों " आदि के प्रदर्शन को विनियमित करने हेतु गठित उपनियम , यह उपनियम विज्ञापन पट्टो के प्रर्दशन की स्थिति एवं आवश्यकता को देखते पूर्व में यदि कोई उपनियम प्रभाव में हो को तत्काल प्रभाव से अवक्रमित/निरस्त करते हुए "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि- 2025 " बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा -301 ( 1 ) के अन्तर्गत जन सामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उन से आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिशद् पौड़ी को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावो ंपर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2025

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

क- यह उपविधि नगर पालिका परिषद पौड़ी विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूल उपविधि 2025 " कहलायेगी।

ख- यह उपविधि नगर पालिका परिषद पौड़ी की सीमा में प्रवृत्त होगी।

ग- यह उपविधि नगर पालिका परिषद पौडी द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ-

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) " नगर पालिका" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद पौड़ी से हैं।

(ख ) " सीमा " का तात्पर्य नगर पालिका परिषद पौड़ी की सीमाओं से हैं।

(ग ) " अधिशासी अधिकारी " का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी से हैं ।

( घ) " अध्यक्ष " का तात्पर्य नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ड़) "बोर्ड " का तात्पर्य नगर पालिका परिषद पौड़ी के निर्वाचित अध्यक्ष/ मदस्यों अथवा प्रशासक से है।

(च) " अधिनियम " का तात्पर्य उ 0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश-2002 से है।

(छ) "विज्ञापन" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद पौड़ी की सीमान्तर्गत प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पट, होर्डिंग , यूनिपोल , बोर्ड एवं अन्य प्रचार सामग्री मे हैं ।

3. विज्ञापन पट्ट(होर्डिंग/यूनिपोल) स्थल के अनुसार सड़कों के समानान्तर लगाये जायेंगें, छोटे

यूनिपोल पेन्टेड सर्फेस से 2.5 मीटर की दूरीपर 5 × 3 फिट एवं सड़क से 8 फुट ऊंचाई पर होंगें । मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रान्तीय मार्ग पर यूनिपोल के बीच कम से कम 50 मीटर की 478

उत्तराखण्ड गजट , 27 दिसम्बर , 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

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दूरी होगी।

4. यूनिपोल/होर्डिंग सड़क से समानान्तर लगाये जायेंगें, जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके एवं होर्डिंग के कारण सड़क दुर्घटना न होने के उद्देश्य से जहां आवश्यकता होगी, वहां से इनयूनिपोल/होर्डिंग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सड़क के समानान्तर लगाने के निर्देश भीदिये जा सकते हैं।

5. होर्डिंग/ यूनिपोल का अधिकतम साईज 20 × 10 फिट होगा।

6. होर्डिंग दो लोहे/ पाईप के स्तम्भ एवं यूनिपोल लोहे/पाईप के स्तम्भ की संरचना मजबूत व फ्रेम के आकार की होनी चाहिये जिससे आंधी, तूफान आदि से न गिर पायेगी। अतः इनकी संरचना के सम्बन्ध में स्ट्रक्चर इन्जीनियर की रिपोर्ट आवेदन पत्र के माथ प्रस्तुत करनी होगी।

7. मुख्य चौराहों व मोड़ों पर 25-25 मीटर दूरी तक होर्डिंग/ यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगें ।

8. प्रत्येक होर्डिंग के सम्बन्ध में सड़क वार एक यूनीक कोड नम्बर तय किया जायेगा जिसके विवरण में उस होर्डिंग का आकार प्रकार होर्डिंग विज्ञापन एजेन्सी का नाम लगाने का स्थान , स्वीकृति तिथि, रसीद नम्बर व उस होर्डिंग का सड़क से एंगल भी वर्णित किया जायेगा।

9. नगर पालिका सीमा में विज्ञापन पट्ट लगाये जाने हेतु विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट्ट लगाने से पूर्व नगर पालिका कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा। इस प्रकार केवल पंजीकृत एजेन्सियों को ही विज्ञापन पट्ट लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी। पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 जनवरी से 31 मार्च तक किया जायेगा।

10. नगर पालिका परिषद पौड़ी में विज्ञापन एजेन्सियों को पंजीकृत किये जाने हेतु प्रथम बार पंजीकरण राशि रू0 20,000.00 पालिका कोष में जमा करानी होगी, तत्पश्चात् पंजीकृत एजेन्सी अगले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु रू0 5,000.00 की धन राशि नवीनीकरण के रूप में नगर पालिका कोष में जमा करनी होगी ।

11. नगर पालिका सीमा में लगाये जाने वाले विज्ञापन पट्टों एवं अन्य प्रचार सामग्री आदि का न्यूनतम निर्धारित शुल्क मे प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। विज्ञापन श्शुल्क हेतु निर्धारित दरें निम्नवत होगी अथवा निर्धारित दरों के आधार पर विज्ञापन का ठेका सार्वजनिक नीलामी द्वारा भी दिया जा सकता है।

विज्ञापन शुल्क की दरें

क्र0 सं 0 विवरण दर ( रू 0 में ) यूनिट

1. एन 0एच0 , प्रान्तीय मार्गो के किनारे स्थित विज्ञापन पट्ट होर्डिंग्स/ यूनीपोल। 100.00 प्रतिवर्ग फिट/ प्रतिवर्ष 2. नगर पालिका के मुख्य मार्ग एवं आन्तरिक मोहल्लों के सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाले विज्ञापन पट्ट होर्डिग्स/ यूनीपोल 80.00 प्रतिवर्ग फिट/प्रतिवर्ष

3. इन्डीकेटर बोर्ड ( आई 0 एच 0 पी0) (3 × 2 फिट) पोल क्योक्स 2 (3 × 2 फिट) 500.00 प्रतिपोल/प्रतिवर्ष 4. निजी भवनों पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड /विभिन्न कम्पनियों के उत्पादनों को प्रदर्शित करने वाले बोर्डों पर।

100.00 प्रतिवर्गफिट/प्रतिवर्ष

5. निजी भवनों पर लगे विज्ञापन/ होर्डिंग्स 100.00 प्रतिवर्ग फिट/प्रतिवर्ष

6. फ्लाई ओवर कॉलम ( 10 × 20 फिट) 50.00 प्रतिवर्ग फिट/ प्रतिवर्ष

7. पुल/पुल के कॉलमपर ( 10× 20 फिट) 50.00 प्रतिवर्ग फिट/प्रतिवर्ष भाग 8]

479 उत्तराखण्ड गजट , 27 दिसम्बर , 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

18. प्रोटेक्शन स्क्रीम/नाला कल्वर्ट (8 × 15 फिट) 50.00 प्रतिवर्ग फिट/प्रतिवर्ष

9. निजीबस/पब्लिक वस एड वरटाईजिंग 4× 15फिट (दोनों साईड) बैकसाइड 3 × 3 फिट 20.00 प्रतिवर्ग फिट/प्रतिवर्ष

10. डिलवरी वाहन/सर्विसवाहन/टैक्सी 50.00 प्रतिवर्ग फिट/प्रतिवर्ष

11. डिमोस्टेशनवाहन 100.00 प्रतिदिन

12. बिल्डिंग रैंप 80× 20 फिट 50.00 प्रतिवर्ग फिट/ प्रतिवर्ष

13. पार्किंग (दो डिसप्ले बोर्ड) 3 × 5 फिट 70.00 प्रतिवर्ग फिट/प्रतिवर्ष

14. ट्री-गार्ड 1.5 × 1.5 फिट 25.00 प्रतिवर्ग फिट/ प्रतिवर्ष

15. ट्रैफिक बैरीकटिंग 100.00 प्रति बैरी कैटिंग

16. ट्रैफिक पोस्ट/पुलिस वूथ के ऊपर कियोस्क 2 × 3 फिट 100.00 प्रतिवर्ग फिट/प्रतिवर्ष

17. सार्वजनिक शौचालय दो साईड वाल 8 × 10 फिट 70.00 प्रतिवर्ग फिट/ प्रतिवर्ष

18. रोड डिवाईडर/ सड़क के किनारे यूनिपोल 20 × 10 लगाये जाने पर 100.00 प्रतिवर्ग फिट/प्रतिवर्ष 19. एन्ट्री (स्वागत द्वार ) रोड सर्फेष के सम्पूर्ण भाग को छोड़ने के पष्चात लगाये जाने पर एन 0एच 0/प्रान्तीय मार्गपर 80.00 प्रतिवर्ग फिट/प्रतिवर्ष

20. एन्ट्री (स्वागत द्वार) रोडसर्फेस के सम्पूर्ण भाग को छोड़ने के पश्चात लगाये जाने पर एन 0 एच 0/प्रान्तीय मार्ग पर नगर पालिका के आन्तरिक मार्ग एवं अन्य मुख्य मार्ग 70.00 प्रतिवर्ग फिट /प्रतिवर्ष 21. लाउड स्पीकर द्वारा प्रचार अतिरिक्त दिन के लिए 200.00/100.00 प्रतिदिन

प्रतिदिन 22. इवेन्ट एण्ड एक्जीबिशन/मेला एक दिन का अतिरिक्त दिन के लिए 5,000.00/500.0 प्रतिदिन 23. बस शैल्टर 26 × 5फिट 200.00 प्रतिवर्गफिट/ प्रतिवर्ष

24. बिजली/टेलीफोन के खम्बों पर कियोक्स 3 × 2 फिट 150.00 प्रतिवर्ग फिट/प्रतिवर्ष

25. बैलून (गुब्बारा) पर विज्ञापन 100.00 प्रति वैलून / प्रतिवर्ष

12. नगर पालिका द्वारा विज्ञापन शुल्क का ठेका 2 वर्ष के लिए दिया जायेगा तथा प्रति वर्ष ठेके की धनराशि मे 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी अथवा एन्ट्री या बस शैल्टर का पर ठेका दियेजाने की अवधि कम से कम 5 वर्ष या अधिक से अधिक 10 वर्ष होगी, जिसमें प्रतिवर्श 10 प्रतिशत की वृद्धि विज्ञापन शुल्क में की जायेगी।

13. निम्नलिखित क्षेत्रों में विज्ञापन पट्ट प्रतिबन्धित रहेगा-

1. धार्मिक स्थल।

2. नगर पालिका कार्यालय के आसपास।

14. नगर पालिका सीमान्तर्गत सम्प्रदर्शित किये जाने वाले ग्लोसाईन/ साईन बोर्ड जो दुकानों के नाम के साथ या स्वतन्त्र रूप से किसी वस्तु के विषय, गुण आदि के बारे में उल्लेख हो, जन साधारण को विज्ञापन की भांति आकर्षित करता हो , के विज्ञापन कर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जायेगा।

15. विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम ( 100 प्रतिशत) जमा किया जायेगा। एक माह तक शुल्क जमा न होने पर सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा तथा बकाया विज्ञापन शुल्क की वसूली भू- राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

480

उत्तराखण्ड गजट , 27 दिसम्बर, 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

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16. इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य वोर्ड जहां दोनो ओर विज्ञापन लिखें होगें वहाँ निर्धारित शुल्क दुगुने हो जायेगें, इन्डिकेटर बोर्ड का माईज 5 × 3 फीट का होगा।

17. विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या नकद के रूप में ही जमा किया जायेगा।

18. प्रत्येक तिराहों एवं चौराहे में जहां कि समय-समय पर विज्ञापन पट्ट एक दम रास्ते के किनारे से एक दूसरे के अगल -बगल से आने वाले वाहनों का एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, इन चौराहों एवं तिराहों में केन्द्र में चारों ओर पथों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट्ट लगाने मे प्रतिबन्ध रहेगा।

19. पोल कियोस्क का साईज 23 फिट होगा।

20. सरकार द्वारा समय - समय पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे- शराब, तम्बाकू, धूम्रपान एवं अश्लील, जाति सूचक, धार्मिक भवनाओं को उत्तेजित करने वाले, पशु क्रूरता, हिंसात्मक, विध्वंसक उत्पाद , हथियारों से सम्बन्धित उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

21. किसी भी विज्ञापन एजेन्सी द्वारा यदि स्वीकृत पट्ट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया, तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

22. जनहित अथवा यातायात की दृष्टि से एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट्ट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जायेगा, जिस पर कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

23. यूनियन रोड कांग्रेस द्वारा रोड शाइन ( आई 0 आर 00 मी 0) 67-2001 में निर्धारित कलरों/ मानकों का प्रयोग हीविज्ञापन पट्टों के लिए अनुमन्य होगा। विज्ञापन पट्टों में प्रयोग किये जाने वाले रंग एवं फोन्ट साईज ऑफिशियल ट्रैफिक साइन के समान एव वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नहीं होगें।

24. विज्ञापन पट्ट/यूनिपोल का आवंटन विज्ञापन शुल्क के निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर मीलबन्द निविदायें आमन्त्रित कर सर्वोच्च बोली दाता को किया जायेगा।

25. रोड पटरी , निजी भवनों एवं भूमियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर विज्ञापन एजेन्सी, ठेकेदार एवं भवन स्वामी से रू0 25,000/-जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटाते हुए विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा । इस पर होने वाले व्यय की वसूली विज्ञापन एजेन्सी एवं ठेकेदार से की जायेगी।

26. जनहित में नगर पालिका में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत कियेजायेगें, उन पर सुन्दर पौड़ी, स्वच्छ पौड़ी का म्लोगन प्रदर्शित किये जायेगें तथा यातायात की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा लगाये जाने वाले विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स/यूनीपोल में उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्थान दिया जायेगा।

27. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए एजेन्सी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार बोर्ड में निहित होगा।

भाग 8]

481 उत्तराखण्ड गजट , 27 दिसम्बर, 2025 ई० ( पौष 06, 1947 शक सम्वत्)

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा -299 (1 ) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रू 0 1000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रू 0 250.00 तक हो सकेगा । यह अधिकार अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद पौड़ी में अन्तिम रूप में निहित होगा।

ह० (अस्पष्ट) अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद पौड़ी ।

हिमानी नेगी, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पौड़ी ।

पी० एस ० यू० (आर ०ई० ) 52 हिन्दी गजट / 528 भाग 8-2025 (कम्प्यूटर /रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 15 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2025-12-15.4373-080126102733/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2025-12-15.4373-080126102733.