पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 /2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-27 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जनवरी, 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत) ( संख्या-03
विषय- सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
सम्पूर्ण गजट का मूल्य
रु० 3075
1500
19-21
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 1 - क- नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
17-22
1500
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
15-31
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
19-क 20
उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
वित्त अनुभाग -8
कार्यालय- आदेश
23 दिसम्बर , 2025 ई ०
संख्या-881 / 2025 / 5 ( 100) / XXVII ( 8 )/ 2002 - शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् श्री अनिल सिंह, अपर आयुक्त, राज्य कर , देहरादून (वेतनमान 131100-216600 , लेवल -13 क) को राज्य कर विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत् वेतनमान रू 0 144200-218200 , लेवल -15 पर पदोन्नत करते हुये , विभागीय संरचनात्मक ढांचे में स्वीकृत अपर सचिव, वित्त , उत्तराखण्ड शासन के रिक्त पद पर तत्काल प्रभाव से तैनात किया जाता है ।
2- उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में राज्य कर विभाग , मुख्यालय , उत्तराखण्ड में अपर आयुक्त स्तर के अधिकारियों की कमी को दृष्टिगत् रखते हुये , अग्रिम आदेशों तक श्री अनिल सिंह द्वारा अपने पूर्व पद-अपर आयुक्त, राज्य कर, देहरादून के दायित्यों का निर्वहन, अतिरिक्त प्रभार के रूप में किया जाता रहेगा ।
3- उक्त से अवगत होते हुये पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने पदोन्नति के पद पर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।
दिलीप जावलकर , सचिव ।
सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -1
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
05 जनवरी, 2026 ई ०
संख्या-20 / XXXI (1 )/ 2026 / पदो0-01 / 2024 - उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत सुश्री सविता सूठा को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतन लेवल -10 (वेतनमान रू 56,100-1,77,500 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री सविता सूठा को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-394 ( एस ० बी० ) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री सविता सूठा, अनुभाग अधिकारी को खेल अनुभाग में तैनात किया जाता है ।
5- सुश्री सविता सूठा, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि० ) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से, दीपेन्द्र कुमार चौधरी , सचिव ।
भाग 1 ]
21 उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत्)
राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
06 जनवरी , 2026 ई ०
संख्या-1689 / तीन -04 / चक 0 सं0 / 2023-24 - उत्तराखण्ड शासन , राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शा0 सं0-833 / XVIII ( 3 ) / 2025-03 ( 10) / 2016 , दिनांक 22 दिसम्बर 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र० अधिनियम संख्या -5, सन् 1954 ) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा -6 के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या -83 / 31-A- 813-1954- Rev (A) दिनांक 19 अक्टूबर 1956 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं , रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून यह घोषणा करती हूँ कि जनपद हरिद्वार , तहसील रुड़की के ग्राम संघड़वाला, जिसें विज्ञप्ति संख्या -4659 / चक ० सं ० दिनांक 01 दिसम्बर 2015 द्वारा चकबन्दी क्रियाओं के अधीन रखा गया था , में चकबन्दी क्रियायें इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से रद्द हो जायेंगी ।
रंजना राजगुरू, आयुक्त एवं सचिव/ संचालक, चकबन्दी उत्तराखण्ड, देहरादून ।
पी ० एस ० यू० ( आर०ई ०) 03 हिन्दी गजट / 03 - भाग 1-2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27 , 1947 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
July10, 2025
No. 217 / XIV - a - 41/Admin.A/ 2013 -- Shri Manoj Garbyal , 1st Additional District & Sessions Judge, Kashipur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 20.05.2025 to 30.05.2025 .
NOTIFICATION
December 12, 2025
No. 362 / XIV / a - 39/Admin.A/ 2017 -- Ms . Shalini Dadar , the then Civil Judge ( Jr. Div . ) , Uttarkashi presently under suspension is hereby sanctioned earned leave of 10 days w.e.f. 15.09.2025 to 24.09.2025 with permission to prefix 14.09.2025 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
December 19 , 2025
No. 371 / XIV - a - 23/Admin.A/ 2010--Shri Sahdev Singh , District & Sessions Judge , Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 15.11.2025 to 20.11.2025 .
17-ख 18
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई ० (पौष 27, 1947 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
December 19 , 2025
No. 372/ XIV - 5/Admin.A/ 2008-- Shri Rajoo Kumar Srivastava , 4th Additional District Judge & Sessions Judge , Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 12 days w.e.f. 09.12.2024 to 20.12.2024.
NOTIFICATION
December 19 , 2025
No. 373 /XIV - 2/Admin.A/ 2006-- Shri Sikand Kumar Tyagi , District & Sessions Judge , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 28.11.2025 to 06.12.2025 with permission to suffix 07.12.2025 as Sunday.
NOTIFICATION
December 19 , 2025
No. 374 / XIV - a- 43/ Admin.A/ 2008 -- Shri Harish Kumar Goel , District & Sessions Judge , Nainital ishereby sanctioned earned leave for 08 days w.e.f. 03.10.2025 to 10.10.2025 with permission to suffix 11.10.2025 & 12.10.2025 as second Saturday and Sunday holidays .
NOTIFICATION
December 19 , 2025
No. 375 /XIV - a- 43/ Admin.A/ 2008 -- Shri Harish Kumar Goel , District & Sessions Judge , Nainital is hereby sanctioned medical leave for 03 days w.e.f. 26.11.2025 to 28.11.2025 .
NOTIFICATION
December 19 , 2025
No. 376 / XIV - a-49/Admin.A/ 2020 -- Shri Vikas Kumar, Judicial Magistrate , Vikasnagar , District Dehradun is hereby sanctioned :
1. Earned leave 15.09.2025 to 22.09.2025 ( 08 days ) . 2. Earned leave 15.04.2025 to 29.04.2025 ( 15 days) .
NOTIFICATION
December 19 , 2025
No. 377 / XIV - a/ 27/ Admin.A/ 2012 -- Ms . Chhavi Bansal , 1st Additional Civil Judge ( Sr. Div . ) , Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 15.11.2025 to 26.11.2025 .
19 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई ० (पौष 27 , 1947 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
December 19 , 2025
No. 378 /XIV - 5/Admin.A/2008 -- Shri Rajoo Kumar Srivastava , 4th Additional District & Sessions Judge, Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 02 days w.e.f. 23.12.2024 to 24.12.2024 with permission to prefix 22.12.2024 as Sunday and suffix 25.12.2024 to 31.12.2024 as Christmas holidays for the purpose of L.T.C.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar (Inspection) .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
December 22, 2025
No. 379 / UHC / Admin.A - 2/ 2025-- Shri Vivek Srivastava , Registrar ( Protocol ) , High Court of Uttarakhand , Nainital , is hereby transferred and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge , Dehradun , in the vacant court with immediate effect .
NOTIFICATION
December 22, 2025
No. 380 / UHC /Admin.A- 2 / 2025 -- Shri Rahul Kumar Srivastava , 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby attached to the High Court of Uttarakhand , Nainital , as Officer on Special Duty ( OSD ) with immediate effect . However, he shall not hand over the charge of the office of the 5th Additional District & Sessions Judge , Dehradun , until further orders .
By Order of Hon'ble the Chief Justice ,
Sd/-
YOGESH KUMAR GUPTA , Registrar General .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
December 23 , 2025
No. 381 /XIV - a/ 35 /Admin.A/ 2012 -- Shri Harsh Yadav, Civil Judge (Sr. Div. ) , Nainital is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 01.02.2025 to 15.02.2025 with permission to suffix 16.02.2025 asSunday holiday.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
20
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 17 जनवरी, 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
अधिसूचना
02 जनवरी , 2026 ई ०
संख्याः 01 / प्रशा0 / 6 (4) / उविनिआ / 2025-26- विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 87 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एतद्वारा विद्युत सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता हैं : -
पदेन अध्यक्ष 1. अध्यक्ष , उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
पदेन सदस्य 2. सदस्य ( विधि) , उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
पदेन सदस्य 3. सदस्य ( तकनीकी ) , उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
पदेन सदस्य 4. प्रमुख सचिव/सचिव , ऊर्जा , उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
पदेन सदस्य 5. प्रमुख सचिव / सचिव , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले , उत्तराखण्ड शासन , देहरादून ।
सदस्य (6. अध्यक्ष , इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून।
सदस्य 7. अध्यक्ष, सी०आई ० आई० , नेपाल हाऊस , राजपुर रोड, देहरादून।
सदस्य
वाणिज्य
8. अध्यक्ष , कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज चैम्बर हाउस , इण्ड० एरिया, बाजपुर रोड़ , काशीपुर ।
सदस्य एवं उद्योग
9. प्रेसीडेन्ट, मसूरी होटल एसोसियेशन , होटल माल पैलेस, द माल , समीप रोपवे, मसूरी ।
सदस्य 10. अध्यक्ष , चार धाम होटल एसोसिएसन (उत्तराखण्ड ),
होटल योगा बद्रीनाथ धाम/ पाण्डुकेश्वर, चमोली ।
सदस्य कृषि 11. संयुक्त निदेशक ( नियोजन ) , कृषि निदेशालय , नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून ।
सदस्य श्रम {12 . 12. उप श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र , 298 , हिमगिरी विहार , अजबपुर खुर्द , देहरादून।
सदस्य 13. सहायक महाप्रबंधक (विद्युत-अभि. ) ,
परिवहन
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, विमानपत्तन देहरादून।
सदस्य
शैक्षणिक
14. विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियन्त्रण विभाग , गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , पन्तनगर ।
सदस्य एवं अनुसंधान 15. प्रोफेसर एवं हेण्ड, डिपार्टमेन्ट ऑफ इकोनोमिक , दून विश्वविद्यालय , देहरादून।
सदस्य 16. विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग , आईआईटी , रुड़की ।
सदस्य 17. श्री अतुल कुमार अग्रवाल , पूर्व निदेशक ( परिचालन ) , यूपीसीएल ,
निवास- 122 , दून पाम सिटी , पथरीबाग , देहरादून।
उपभोक्ता प्रतिनिधि
सदस्य 18. श्री राजीव कुमार अग्रवाल , 32 , इन्दर रोड़, डालनवाला , देहरादून ।
सदस्य 19. श्री पुरुषोत्तम सिंह , आर -82 , शिवालिक नगर , बीएचईएल , हरिद्वार ।
सदस्य 20. श्री प्रकाश रावत, जय नन्दा वैलफेयर सोसाईटी ( NGO ) फ्लेट न0-06 ,
लेन नं0-9 , देवऋषि एनक्लेव, देहराखास , देहरादून ।
सदस्य गैर सरकारी संगठन 21. श्री गौरव खण्डूरी , महासचिव , उत्कर्ष जन कल्याण सेवा समिति,
112 , चन्दरनगर, देहरादून ।
भाग 1 -क]
21 उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत)
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओ पर सलाह देना हैः-
( i) major questions of policy ;
(ii ) matters relating to quality , continuity and extent of service provided by the licensees ;
( iii ) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;
(iv) protection of consumers interest ; and
(v) electricity supply and overall standards of performance of utilities .
विद्युत सलाहकार समिति का कार्यकाल इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से एक वर्ष होगा, जब तक कि किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में विहित रीति से इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाय।
आयोग की आज्ञा से, नीरज सती, सचिव ।
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहनअधिकारी
टनकपुर (चम्पावत)
कार्यालयादेश
23 दिसम्बर , 2025 ई ०
पत्रों क -3040 / निलम्बन / 2025- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट / ओवरलोडिंग / ओवरस्पीड / मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह दिसम्बर , 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है- 22
उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत्)
लाइसेन्स धारक का नाम व पता
स.
[भाग 1 -क
अभियोग
निलम्बनअवधि संस्तुतिकर्ताओ धकारी
लाइसेन्ससंख्या/ श्रेणी एवंवैधता
1
UK- 0419970051871
श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, न्यू टाउन एरिया, टनकपुर जनपद चम्पावत ।
2.
प्रवर्तन दल, टनकपुर
नशे की हालत में वाहन का संचालन करना ।
दिनांक 23.12. 2025 से दिनांक 22.06.2026 तक
प्रवर्तन दल.
उपरोक्तानुसार
UP - 2520070021086
श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री लीलाधर, कासमपुर , देवरनिया, बरेली , उ.प्र.।
3
टनकपुर
नशे की हालत में वाहन का संचालन करना ।
UK -0320140019060
श्री जावेद हुसैन पुत्र श्री रहीस अहमद , ग्राम मनिहारगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।
4
टनकपुर प्रवर्तन दल, भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
दिनांक 23.12. 2025 से दिनांक 22.03.2026 तक
प्रवर्तन दल,
उपरोक्तानुसार
UK- 0620160109659
श्री संदीग सिंह पुत्र श्री मंजीत सिंह, प्रतापपुर , खटीमा, जनपद ऊधम सिह नगर ।
टनकपुर
बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।
उपरोक्तानुसार
UK- 0520000011275
5. श्री दिनेश लाल पुत्र श्री वीरू लाल, ग्राम ओगला, जनपद पिथौरागढ ।
6
प्रवर्तन दल. टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
UK- 0320030003285
श्री राम सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह, ग्राम सिंगदा , पोस्ट| घाट लोहाघाट जनपद चम्पावत ।
प्रवर्तन दल
उपरोक्तानुसार
टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
उपरोक्तानुसार दल. प्रवर्तन
UK- 0320150026192
* श्री जर्नादन भट्ट पुत्र श्री हीरा बल्लभ भट्ट, ग्राम नदोला, पोस्ट सेन्द्रक, जनपद चम्पावत ।
टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
उपरोक्तानुसार
UK- 1820200001836
8. श्री सुखविंदर पुत्र श्री सुरजीत सिंह, भोगपुर दाम, तीर्थनगर, जसपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।
9
प्रवर्तन दल. टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।
UK- 0520060012366
श्री मनोज सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, क्यूतार , झूलाघाट, जनपद पिथौरागढ़ ।
10
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर
दल. भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
दल,
UK - 0419910096125
श्री नरेन्द सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, बिन्द्रा फाइनेन्स को.. हल्द्वानी , जनपद नैनीताल ।
उपरोक्त्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
UK - 0320130018032
11. श्री गोकुलानन्द चौबे पुत्र श्री राम दत्त चौबे , ग्राम मल्ला बापरू पोस्ट मल्ला बापरू , जनपद चम्पावत ।
प्रवर्तन दल.
उपरोक्त्तानुसार
टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
UK - 0319980011692
12 श्री शिव दत्त पुत्र श्री शिरामणी, सिरतोला मोराडी जनपद सम्पावत ।
प्रवर्तन दल .
उपरोक्तानुसार
टनकपुर
भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल.
UK- 0320090002829
13. श्री योगेश सिंह पुत्र श्री विक्रम सिंह, डुंगरी फर्त्याल. लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।
14
टनकपुर
से अधिक माल ले जाना । भार वाहन में क्षमता
UK- 0320190001438
श्री अमन जेम्स पुत्र श्री कमल जेम्स, ग्राम गुदमी, पोस्ट वन्दनी, बनबसा, जनपद चम्पावत ।
उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर दल , दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।
सुरेन्द्र कुमार ,
लाइसेसिंग अथॉरिटी ,
टनकपुरचम्पावत ।
पी ०एस ०यू० (आर० ई०) 03 हिन्दी गजट / 03 - भाग 1 - क-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 17 जनवरी, 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
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BY ORDER Additional Director
I, Megha Karadwal D/ O Mr. Rajesh Kumar Want to infom that in my high School Passing Certificate vide Index Number T/3464/ 021 , issued by council for the Indian School Certificate Examinations New Delhi my father name is written as Rajesh Kumar Karadwal and my mother name is written as Seema Karadwal while their correct name in official documents is Rajesh Kumar and Mrs. Seema and both the names are of the one and the same person .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Megha Karadwal D /O Rajesh Kumar R/ o 60/123 Manjhala Aamwala, Nalapani , Raipur Road Tapovan, Dehradun, Uttarakhand .
15-ट 16
उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरी पुत्री शिवानी चौहान ( Shivani Chauhan ) के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25112871 में त्रुटिवश माता का नाम स्वाती चौहान ( Swati Chauhan) गलत दर्ज हो गया है जबकि माता का वास्तविक नाम स्वतंत्री चौहान (Swatantri Chauhan) है । जोकि माता के हाईस्कूल अनुक्रमांक 1096766 एवं पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B202505900200000093 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को शिवानी चौहान (Shivani Chauhan) पुत्री स्वतंत्री चौहान (Swatantri Chauhan ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
स्वतंत्री चौहान ( Swatantri Chauhan)
निवासी राम बाग , हरबर्टपुर , वार्ड नं0 05, अठन बाघ , हरबर्टपुर , देहरादून, उत्तराखण्ड़ ।
सूचना
मेरेआर्मी के सेवा अभिलेखों में मेरा नाम Satish Chand Chaturvedi दर्ज है । लेकिन निजी कारणों से मैंने अपना नाम Satish Chand Chaturvedi से बदलकर Satish Chaturvedi कर लिया है । जोकि मेरे आधार कार्ड नं 563361896707 व पैन कार्ड नं. AFGPC9795K में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे Satish Chaturvedi के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Satish Chand Chaturvedi ( मौजूदा पुराना नाम) S/ o Prabhu Dayal Chaturvedi निवासी- गली नं . 03 डिफेन्स कॉलोनी मोहनपुरा रुड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 802876336174 में त्रुटिवश मेरा नाम CHOTI DEVI गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम CHHUTI DEVI है । जो मेरे स्व० पति के पी०पी ० ओ ० नं0 583740501942 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे CHHUTI DEVI W/ O LATE PANCHAM SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
CHHUTI DEVI
W/ O LATE PANCHAM SINGH निवासी-57 , भादसी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड ।
भाग 8]
17 उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत)
सूचना
विवाह से पूर्व मुझे कु. पुष्पा पाठक पुत्री श्री कैलाश पाठक के नाम से जाना जाता था अब, मुझे श्रीमती पूजा जोशी पत्नी श्री जगदीश जोशी के नाम से जाना जाय ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्रीमती पूजा जोशी पत्नी श्री जगदीश जोशी आदर्श नगर पीलीकोठी हल्द्वानी (नैनीताल)
सूचना
मेरे विभागीय सेवा अभिलेख में त्रुटिवश मेरा नाम MUKESH SINGH गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम MUKESH CHAUHAN है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं 0 0043647 व आधार कार्ड नं0 7792-5951-1364 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे MUKESH CHAUHAN S / O SOVENDRA SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
MUKESH CHAUHAN
S/ O SOVENDRA SINGH
निवासी-42 , यमुनोत्री रोड़ , मसलगोओं के पास बरकोट उत्तरकाशी उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र UMAIR के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25131137 में त्रुटिवश पिता का नाम- DILSHAD गलत दर्ज हो गया है । जबकि पिता का वास्तविक नाम DILSHAD AHMAD है । जो पुत्र के जन्म प्रमाण -पत्र पंजीकरण सं ० B - 2020 : 5-07803-000042 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को UMAIR S / O DILSHAD AHMAD के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
DILSHAD AHMAD
निवासी- म ० नं 0 149 , सिकरोढ़ा हरिद्वार, उत्तराखण्ड | 18
उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत)
[भाग 8
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 506556325443 में त्रुटिवश उसका नाम मौ सकलैन गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम वामिक (WAMIK) है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं0-3416 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को वामिक WAMIK S / O MOHD SARFARAZ के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मौ ० सरफराज निवासी मोहल्ला बंदरटोल इस्लामनगर मंगलौर हरिद्वार
उत्तराखण्ड |
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं 0 741909099625 में त्रुटिवश उसका नाम अंजली ( ANJALI) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम ब्यूटी कुमारी है । जो उसके स्थाई निवास प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं ० BRCCO/ 2024/512000 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को उसके वास्तविक नाम ब्यूटी कुमारी (BEAUTY KUMARI ) पुत्री श्री सुरेन्द्र ठाकुर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुरेन्द्र ठाकुर
निवासी वॉर्ड नं 0 35 , दीप नगर अजबपुर कलां देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
IT is hereby informed that in my High School Roll No. 1909621624 and Intermediate Roll No. 3022195697 certifi -cates and mark sheets issued by the Haryana Board , my name has been wrongly re - corded as Sahil . Whereas , in all my other documents- Aad -haar Card No. 409901397356 , PAN Card No. NXNPS4097A, and Voter ID Card No. XIO0710129 - my correct name is recorded as Sahil Panwar. In future , I shall be known and identified by the name Sahil Panwar.
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Sahil Panwar S/ o Roshan Lal
Presently R/ o Chandra Vihar, Kargi Chowk,
District Dehradun , Uttarakhand .
भाग 8]
19 उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत)
सूचना
मेरे पुत्र RISHABH BUDAKOTI के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25110254/2024 में त्रुटिवश पुत्र की माता का नाम सुमन बुडाकोटी ( SUMAN BUDAKOTI) व पिता का नाम त्रुटिवश उमेश बुडाकोटी गलत दर्ज हो गया है, जबकि पुत्र की माता का सही नाम SUMAN DEVI है , जो माता के आधार कार्ड नं 0 981397589583 व पिता का सही नाम UMESH CHANDRA है जो पिता के आधार कार्ड नं 0 642533676207 में भी दर्ज है, भविष्य में हमें सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SUMAN DEVI W/ O UMESH CHANDRA
निवासी ब्राहमणवाला हरिद्वार बाई पास रोड़ शकुन्तला इंस्टीट्यूट के पीछे , पो०ओ ० माजरा , देहरादून उत्तराखण्ड | 248171
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं . 282771492495 में त्रुटिवश मेरा नाम कुशुम बिष्ट ( KUSHUM BISHT) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा सही नाम KUSHMA BISHT है । जो मेरे पुत्र SACHIN BISHT के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25113195 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे KUSHMA BISHT W/o ANAND SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
KUSHMA BISHT W/ o ANAND SINGH निवासी- रायपुर ढल अप्पर मोहल्ला देहरादून रायपुर उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम कुसुम से बदलकर कर कुसुम लता कर लिया है भविष्य में मुझे कुसुम लता पत्नी स्व. रामस्वरूप के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कुसुम (मौजूदा पुराना नाम) पत्नी स्व. रामस्वरूप निवासी - शक्ति विहार कॉलोनी पाड़ली गुज्जर , पो.-मिलाप नगर , रुड़की , जिला - हरिद्वार , उत्तराखंड 20
उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत)
[भाग 8
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 923876997562 में त्रुटिवश मेरा नाम रूसा गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम उस्मान अली है । जो मेरी पुत्री सूफी परवीन के कक्षा -5 के प्रवेशांक 2912 में भी दर्ज है । भविष्य मे मुझे उस्मान अली पुत्र शमशेर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
उस्मान अली पुत्र शमशेर
निवासी-नाकीब्पुर , घोसीपुरा मंगलौर तोवन हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं. 353306058877 में त्रुटिवश मेरा नाम रवि कुमार गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम मोनू है जो मेरे पहचान पत्र सं . LFT0957753 व जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. B202505077210000056 में भी दर्ज है भविष्य मे मुझे मोनू पुत्र कंवर सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मोनू पुत्र कंवर सिंह
निवासी - ग्राम खाताखेड़ी हरिद्वार उत्तराखंड
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं0-834307654059 में मेरा नाम खुसरो शबीह नूर ( KHUSRO SHABEEH NOOR) पिता का नाम- नूर उद्दीन अहमद (NOORUDDIN AHMED ) दर्ज है । लेकिन मैंने अपना नाम ( KHUSRO SHABEEH NOOR) से बदलकर शिराज फरशौरी (SARAJA FARASERI ) कर लिया है । भविष्य में मुझे शिराज फरशौरी ( SARAJA FARASERI) पुत्र नूर उद्दीन अहमद , के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
खुसरो शबीह नूर (मौजूदा पुराना नाम) निवासी-ई -3 / 311-312 एम ० डी०डी० ए० कालोनी अजबपुर कलां , डिफेन्स कालोनी , देहरादून, उत्तराखण्ड ।
21 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत)
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 330963423207 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम दिव्य (DIVY) दर्ज हो गया है जबकि उसका वास्तविक नाम दिव्या खवास (DIVYA KHWAS ) है जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र रजिस्टर नं. 492 में भी दर्ज है भविष्य में उसे दिव्या खवास (DIVYA KHWAS) पुत्री हीमा पत्नी अव्वल सिंह के नाम से जाना - पहचाना व पढ़ा - लिखा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
हीमा पत्नी अव्वल सिंह निवासी पशुलोक 16 , असेना विस्थापित, श्यामपुर, एस एन मंदिर, देहरादून उत्तराखंड 249204
सूचना
I, Subodh Kant Pant , S/O Jayanti Prasad Pant , residing at Vill - Bamoth , Shantisadan-Gauchar, Dist- Chamoli , hereby declare that due to personal reasons , I have changed the name of my son , Rudransh Pant to Raghav Pant . Henceforth , he shall be known only by the name Raghav Pant in the future .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Subodh Kant Pant Resident of : Vill -Bamoth, P.O - Shantisadan-Gauchar, Dist- Chamoli , Uttarakhand
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 6983 7881 7804 में त्रुटिवश उसका नाम दीक्षित (DIKSHIT) दर्ज हो गया है , जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम दिव्यांशु सिंह पंवार पुत्र श्री दिनेश सिंह है । भविष्य में मेरे पुत्र को दिव्यांशु सिंह पंवार (DIVYANSHU SINGH PANWAR) पुत्र श्री दिनेश सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाएं ।
दिनेश सिंह निवासी ग्राम जसपुर , पट्टी आरगढ , तहसील बालगंगा, टि ० ग०
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-963344275751 में गलती से उसका नाम रवि कुमार दर्ज हो गया है । उसका सही नाम शिवकुमार दर्ज किया जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शेर सिंह पुत्र सन्दल सिंह निवासी महाराजपुर खुर्द , तहसील लक्सर , जिला हरिद्वार ।
22
उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० ( पौष 27, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
कार्यालय , नगर पालिका परिषद , रूद्रप्रयाग
सार्वजनिक सूचना
29 अगस्त, 2025 ई ०
पत्रांक 767 / सेवा शु ० ग ०नो0 / 2025.26- नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग सीमा के अन्तर्गत् नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 298 , उपधारा-2 खण्ड-(झ) ( घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली 2000 के क्रयान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि-2015 की संशोधित उपविधि-2016 ( यथा संशोधित 2025) बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा -301 (1 ) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो , उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है ।
अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग को प्रेषित की जा सकेगी । वादमियाद प्राप्त आपतितयों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2016 (यथा संशोधित-2025)
संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः-
1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग की 'नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, " 2016" (यथा संशोधित 2025) कहलायेगी ।
2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के समस्त क्षेत्रों में प्रभावी होंगी ।
यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड मे प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी ।
3.
4. परिभाषायेंः-
I. "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों मे पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है ।
'उपविधि' से तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है । II .
"नगर पालिका परिषद्' से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के लिए संगठित नगर पालिका परिषद् से है ।
IV . "अधिशासी अधिकारी " से तात्पर्य नगर पालिका, अधिनियम , 1916 (यथा संशोधित 2025 ) के अन्तर्गत् उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली-1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है ।
V. "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है । , ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति मे नगर पालिका के उस अधिकारी / कर्मचारी से हैं जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन
या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो । VI . 'निरीक्षण अधिकारी' का तात्पर्य मुख्य अधिशासी अधिकारी , नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/ कर्मचारी से है जिन्हें समय - समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया हो ।
VII . 'नियम' से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर , 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनिम , 1986 के अन्तर्गत VIII. नगरीय ठोस (प्रबन्धन एवं हथालन ) नियम, 2000 बनाये गये से है । 'अधिनियम' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश / उत्तराखण्ड, नगर पालिका परिषद, अधिनियम , से है ।
IX. "जीव नाशित /जैव निम्नकरणीय/ जैविक अपशिष्ट" (Biodegrabable waste ) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे- बचा हुआ खाना, सब्जी-फल के छिलके, फूल- पौधों के पत्ते आदि ।
Χ. "जीव अनाशित अपशिष्ट" (Non - Biodegrabable Waste) का तात्पर्य ऐसे कूड़ा- कचरा सामग्री से है , जो जीव नाशित कूड़ा-कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है ।
XI. "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट" (Recyclable Waste ) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो दुबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा किसी विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो जैसे- प्लास्टिक , पॉलिथीन , कागज, धातु, रबड़ आदि ।
XII. "जैवचिकित्सीय अपशिष्ट" (Biomedical Waste ) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओ के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, किया कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है ।
XIII . "संग्रहण" (Collection) से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है ।
XIV . "कचरा खाद बनाने" ( Composting) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सुक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है ।
भाग 8 ]
23 उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० ( पौष 27, 1947 शक सम्वत्)
XV . "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (Demolition and Construction Waste) से सन्निर्माण , पुनः निर्माण , मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियो और मलबे से उद्भूतअपशिष्ट अभिप्रेत है XVI . "व्ययन" (Disposal ) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रत है ।
XVII . "भूमिमरण" (Landfilling) से भूजल , सतह जल का प्रदूषण और वायू के साथ उड़ने वाली धूल , हवा के साथ उड़ने वाला बदबू, आग के खतरे , पक्षियों का खतरा , नाशी जीव / कृत्तक, ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायो के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अवशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान अभिप्रेत है ।
XVIII. "निक्षालितक" (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है ।
XIX. "नगर पालिका प्राधिकारी" ( Municipal Authority) से म्युनिश्पिल कार्पोरेशन, म्युनिसपैलिटी, नगर पालिका परिषद् जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन० ए० सी० ) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौपा जाता है ।
XX. "स्थानीय प्राधिकारी" ( Local Authority) का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से है ।
ΧΧΙ . "नगरीय ठोस अपशिष्ट" (Municipal Solid Waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous ) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/ अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है ।
ΧΧΙΙ . "सुविधा के परिचालक" (Operator of a Facility) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन , प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण भी आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन के लिए नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है । " प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चकित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है ।
XXIII . "पुनःचक्रण" (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथ्थकरण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तित करता है, जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ।
XXIV . "पृथक्करण" ( Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चकण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग -अलग करना अभिप्रेत है ।
XXV . "भण्डारण" (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा- करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने , आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके ।
XXVI . "परिवहन" (Transportation) से विशेष रूप से डिजायन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन कराना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा- करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुच से रोका जा सके ।
5- कोई भी व्यक्ति/ स्थापन ( Establishment) नगरीय ठोसअपशिष्ओं को नाली, सड़क, नाली, फुटपात, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा ।
6- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/ स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा , जिनमें से एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा ।
7- नगरीय ठोस अपशिष्ओं के उत्पादक व्यक्ति / स्थपन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चकणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पालिका के द्वारा निर्धारित समय , प्रकिया के अनुसार नगर पालिका के कर्मचारी / सुविधा के प्रचालक ( Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले मे रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरों जो समय - समय पर संशोधित की जा सकेंगी , के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/ स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क ( user charges) लिये जायेंगे ।
8- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/ स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( user charges) भुगतान करना होगा ।
9- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/ स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़-पौधों के कूडे को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा सम्भव न हो नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( user Charges ) भुगतान करेगा । किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा ।
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उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
10- नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादक व्यक्ति/ स्थापन द्वारा परिसंकटमय ( Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार-द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी / सुविधा के प्रचालक को देना होगा ।
11- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/ स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव - चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हस्तन) नियम , 1988 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव- चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा ।
12- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला / हथालन करने वाला व्यक्ति/ स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न जलवायेगा ।
13- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण , संग्रहण , भण्डारण, परिवहन तथा व्यय से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा ।
14- निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठवाने की आवश्यकता समझी जाती है जो मासिक यूजर चार्जेज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है , को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका/ सुविधा के प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेज वसूल किया जा सकेगा । जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जोयेगी । यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगर पालिका/ सुविधा प्रचालक के खातें में जमा की जायेगी ।
15- अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना 5 / - के पूर्णांक में की जायेगी ।
16- उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेज में छूट का प्राविधान नहीं होगा ।
क०सं०
अपशिष्ट एवं अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / प्रकार
यूजर चार्ज प्रतिमाह
1
50.00
डोर- टू-डोर घर से एकत्रित होने वाले कूड़े पर
2
दुकान
100
3
रेस्टोरेन्ट
300
4 होटल, 5 कमरों तक
250
5
300
होटल, 5 कमरो से अधिक पर
6
350
होटल, 10 कमरों से अधिक पर
7 होटल, 15 कमरो से अधिक पर
400
8 होटल, 20 कमरों से अधिक पर
500
9 होटल , 30 कमरों से अधिक पर
1000
10 होटल, 40 कमरों से अधिक पर
1500
11
100
मेडिकल शॉप / क्लीनिक
12 पैथोलॉजी लैब
120
13 बैंक
200
14 हार्डवेयर शॉप
300 25 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत्)
15 पैट्रोल पम्प
300
16
सब्जी विक्रेता, थोक विक्रेता
400
17
300
सब्जी विक्रेता, छोटी दुकानं
18 ज्वैलरी शॉप
100
19 कबाडी शॉप
1000
20 मीट विक्रेता
500
21 मोटर पार्ट शॉप
150
22 वर्कशॉप रिपेयरिंग सेंटर
300
23
गन्ने का जूस विक्रेता
300
24
100
जूस की दुकान
25
200
प्राइवेट स्कूल
26
बारात घर
1000
27
200
धर्मशाला (काली कमली /विडला)
28 बेकरी
200
29
सरकारी /प्राईवेट कार्यालय
300
30 शो-रूम , 4 व्हीलर
800
31 शो- रूम, 2 व्हीलर
350
32
200
वाहन धुलाई सेंटर
33 एक्सरे सेंटर
100
34 डेन्टल क्लीनिक
100
35
100
ड्राईक्लीनर्स
36 फर्नीचर निर्माता
500
37 फर्नीचर शोरूम
200
38
अरपताल
1200 26
उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
500
39 ई-कॉमर्स, प्रतिष्ठान (अमेजन, फिलिपकार्ट, मिन्त्रा, मीशो आदि)
40 आर्मी कैम्प परिसर 8000 41 रेलवे कन्सट्रक्सन कंपनियों/ स्टेशन 15000 42 भारत कंन्सट्रक्सन कंपनी 500 43 मोबाइल शाप 150 44 रिपेयरिंग सेंटर 150 45 मोबाइल शाप /रिपेयरिंग सेंटर 200 46 विदेशी शराब की दुकान 200 47 प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकम/विवाह 500 48 मिठाई के थोक विक्रेता 1000 49 स्वीट शॉप 150 50 हेयर ड्रेसर 200 51 ब्यूटी पार्लर 100 52 धर्मशाला (बद्री केदार) 400
शास्ति
उपरोक्त उपविधि के किसी भाग का उल्लंघन करने पर पालिका अर्थदण्ड वसूल कर सकेगी , जो सेवा शुल्क की निर्धारित दरों का 10 गुना तक अधिकतम हो सकता है । उपविधि-3 के उल्लंघन पर रु0 200 प्रति घन मी० की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा । निरंतर उल्लंघन की दशा में रु 0 500 प्रति घन मी० प्रतिदिन की दर से वसूल किया जायेगा ।
सन्तोष सिंह रावत, ह० (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद , रूद्रप्रयाग ।
नगर पालिका परिषद , रूद्रप्रयाग ।
भाग 8]
27 उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई ० (पौष 27 , 1947 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पालिका परिषद , रुद्रप्रयाग
09 अप्रैल, 2025 ई ०
पत्रांक 29 / व्य ० लाई ० संशो ० उ ०वि० / 2025-2026- नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग की मा ० पालिका बोर्ड बैठक दिनांक 25.2.2025 में प्रस्ताव सं० 07, तथा प्रस्ताव सं 0 35 के आधार पर नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत संशोधित लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रहण उपविधि निम्नानुसार संशोधित की गई है उपविधि को सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । उप विधि के किसी अंश अथवा भाग से किसी व्यक्ति विशेष / संस्था को यदि किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो आपत्ति सप्रमाण तथ्यों के साथ लिखित रूप में मा० अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रूद्रप्रयाग को सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते है ।
लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रहण उपविधि-2019 (यथा संशोधित 2025)
1- यह उपविधि नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग जनपद- रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड) के सीमान्तर्गत विभिन्न एवं निजी स्तर से संचालित व्यवसायों पर लाइसेन्स शुल्क निर्धारण एवं संग्रह उपविधि , -2019 1 (यथा संशोधित 2025 ) कहलायेगी ।
2- परिभाषा: नगर पालिका परिषद से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग , जनपद- रूद्रप्रयाग से है ।
(1 )"अधिनियम" का तात्पर्य उ० प्र ० नगर पालिका परिषद अधिनियम-1916 (यू० पी० म्यूनिसिपेलिटी एक्ट सं0-2, 1916 तथा संशोधित) उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त से है ।
(2) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रशासक से है ।
(3) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग से है ।
(4) "लाइसेंस" से तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 294 व 298 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शुल्क निर्धारण सम्बन्धी उपविधियों के अधीन उल्लिखित एवं विभिन्न व्यवसायों को वर्गीकृत अनुसूची मे वर्णित व्यवस्था व दरों से है तथा विभिन्न व्यवसायों के संचालन हेतु दी जाने वाली स्वीकृति से है ।
(5) " अवधि" लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी । लाइसेंस वित्तीय वर्ष के किसी भी माह मे जारी किया जाए , लाइसेन्स अवधि 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी ।
(6) "अनुसूची" से तार्पय इस उपविध में वर्णित व्यवसायों एवं लाइसेन्स शुल्क की दरों से है ।
28
उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
(7) यदि कोई व्यवसाय एक से अधिक वर्गीकृत व्यवसाय श्रेणी मे माना जा सकता हो, तो अनुसूची मे जिस श्रेणी मद पर अधिक दर से लाइसेन्स शुल्क चिन्हित किया गया हो, उसी के अनुसार उस व्यवसाय पर लाइसेन्स शुल्क लगाया व वसूला जायेगा ।
(8)व्यवसाय से सम्बन्धित श्रेणी/ विवरण ( मद) के सम्बन्ध मे अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा ।
3- लाइसेन्स आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) देनी होगी तथा आवेदन मे व्यवसाय / विवरण का उल्लेख भी करना होगा ।
4- प्राप्त आवेदन पत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा समुचित विचारोपरान्त लाइसेन्स दिये जाने / न दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा । न दिये जाने की सूचना का कारण भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा ।
5- अनुसूची मे वर्णित व्यवसायों से सम्बन्धित व्यवसाय द्वारा लाइसेन्स 1 अप्रैल से 31 मई तक की अवधि के भीतर बना लिया जाना अनिवार्य होगा ।
6- लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च (1 वित्तीय वर्ष) तक वैध होगा । अन्यथा स्थिति मे विलम्ब शुल्क (जो लाइसेन्स शुल्क का 10 प्रतिशत से कम न होगा) , लाइसेन्स अधिकारी द्वार निर्धारित किया जायेगा व अतिरिक्त अधिभार के रूप मे जमा करना होगा ।
7- लाइसेन्स धारक अपना व्यवसाय यदि बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अर्न्तगत नगर पालिका कार्यालय मे अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप से उपलब्ध करायेगा ।
8- लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी मे निहित होगा ।
9- जांचकर्ता की जांच के समय व्यवसाय से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व व्यवसायी का होग्ण ।
10- लाइसेन्स अधिकारी स्वयं अथवा अपने ऐजेन्सी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता है ।
11- उक्त अनुसूची में वर्णित लाइसेन्स सम्बन्धी नियम- उपनियमो का उल्लंघन होने अथवा पाये जाने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहित मे किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है । ऐसी स्थिति मे लाइसेन्स अधिकारी के आदेश के विरूद्व कोई भी अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष मे निहित होगा ।
भाग 8]
29
उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई ० (पौष 27 , 1947 शक सम्वत्)
12- नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग , जनपद- रूद्रप्रयाग मे इन उपविधियों/ नियम- उपनियमों के तहत वर्तमान मे प्रचलित विभिन्न लाइसेन्स उपविधियां उस सीमा तक , जो इस नियमावली के लिए असंगत होगी, वे निरस्त समझी जायेंगी ।
13- जिन विषयों के सम्बन्ध मे इन उपविधियों मे कोई उप नियम नही होगें उन विषयों मे अधिशासी अधिकारी स्वविवेक अनुसार निर्णय ले सकता है ऐसा निर्णण अन्तिम व मान्य होगा ।
14- अधिशासी अधिकारी समय- समय पर ऐसे प्रपत्र भी निहित कर सकता है, जो इन उपविधियो के सम्यक् पालन के लिए आवश्यक हो ।
अनुसूचीः-
क०सं०
व्यापारिक प्रतिष्ठान
1
होटल लॉज, 10 बेड तक
2
होटल लॉज बडे , 10 बेड से अधिक
3
गेस्ट हाउस
4
रेस्टोरेंट
5
नर्सिंग होम
6
पैथोलॉजी सेन्टर
7
एक्स-रे सेन्टर
8
डेन्टल क्लीनिक
9
मेडिकल स्टोर
10
मोटर गैरेज , मोटर डेंट -पेंट
11
स्कूटर गैरेज / रिपेयरिंग शॉप पैंचर की दुकान
12
पेट्रोल एवं डीजल पम्प, ऑयल कम्पनी पेट्रोल पम्प
डीजल पम्प
13
चक्की
14
ड्राईक्लीनर्स
15
फर्नीचर के निर्माता
16
फर्नीचर शोरूम/ दुकान
17
हार्डवेयर / लोहा व्यापारी, सीमेंट, ईंट
18
बिजली के सामान / फुटकर विक्रेता
19
कपड़ा व्यापारी / कपड़े की दुकान
20
टैंट एवं कैटरिंग
निर्धारित दरें (रू ०) संशोधित
500.00
1500.00
1000.00
500.00
5,000.00
1000.00
600.00
750
500
1000
1000
500
10,000
5000
5000
500
500
1000
15,00
2500
1500/500
1000
1500 30
उत्तराखण्ड गजट, 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27, 1947 शक सम्वत्)
21
बेकरी (भट्टी)
22
बेकरी (बिजली )
23
ब्यूटी पालर्स
24
कुकिंग गेस एजेंसी
25
जनरल मर्चेन्ट
26
टेलरिंग हाउस , 01 मशीन
27
टेलरिंग हाउस, ०३ मशीन
28
टेलरिंग हाउस, 03 से अधिक मशीन
29
ज्वैलर्स
30
डेयरी
31
केबल नेटवर्क
32
ऑडियो एवं वीडियो लाइब्रेरी
33
एकाउन्टेंट , कन्सलटेंट, आर्किटेक्ट आदि
34
[भाग 8
1000
1500
500
2,000
500
100
500
1000
2,000
500
1000
500
500
2000
फाइनेन्स कम्पनी, चिटफण्ड / वैल्डिंग आदि
35 इन्श्योरेंस कम्पनी प्रति शाखा
36 मीट, मछली, मुर्गे के विक्रेता
37 विदेशी शराब की दुकान
38 पान की दुकान
39 चाय की दुकान / जूस सेन्टर
40 किताबों की दुकान , स्टेशनरी / प्रिंटिंग /
पूजा भण्डार
41 लकड़ी का टाल
42 रेडियों / टी० वी० / मोबाइल रिपेयरिंग
43 रेडियों / टी० वी ० / मोबाइल / शोरूम
44 बर्तन, काकरी , प्लास्टिक सामान की दुकान,
घड़ी रिपेयर
45 मिठाई की दुकान
46 चाट/ बताशा की दुकान
47 सब्जी और फल की दुकान छोटी
48
5000 5000 100000 300 250 1,000 500 1000 750 1000 1000 500 500 500 500
3000
सब्जी और फल की दुकान बडे थोक विक्रेता
49 बिल्डर्स, प्रापर्टी डीलर्स (रजिस्टर्ड) 2000
50 चूड़ी,कॉस्मेटिक, गिफट,फैन्सी, 1000
थोक विक्रेता 2500
51 फोटोग्राफर 300
भाग 8]
31
उत्तराखण्ड गजट , 17 जनवरी , 2026 ई० (पौष 27 , 1947 शक सम्वत्)
52 बारातघर 10,000 53 रेडिमेट गारमेंट्स 500 54 कबाड़ी 10,000 55 कम्प्यूटर कोचिंग 500 56 कम्प्यूटर जॉब वर्क 500 57 स्पेयर पार्ट्स 500 58 खाने का होटल 500 59 ढाबा 300 60 हेयर ड्रेसर 500 61 ऑप्टिकल्स 500 62 10,000
2000
वाहन शोरूम (सेल्स सर्विस) 4 व्हीलर /
2व्हीलर
63 परचून की दुकान 500
64 खनन, चुगान, टिपान, केशर 15000
खनन 10,000
65 10,000
हॉट मिक्स मिक्सर प्लांट / केशर
66
शूज की दुकान, बड़ी छोटी
67
टैक्सी यूनियन
68
वाणिज्य बैंकिंग सेवाएँ
69
प्राईवेट स्कूल
(1 से 100 छात्र) (100से 300छात्र)
(300से 500छात्र)
(500 से अधिक )
70
निजी अस्पताल
ह० (अस्पष्ट) अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद , रूद्रप्रयाग ।
500
300
1000
5000
1000
2000
3500
5000
1500
ह० ( अस्पष्ट) अध्यक्ष , नगर पालिका परिषद , रुद्रप्रयाग ।
पी ० एस ० यू० ( आर ०ई ० ) 03 हिन्दी गजट / 03 - भाग 8-2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।