पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
[ संख्या-06 खण्ड-27 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 फरवरी , 2026 ई० (माघ 18 , 1947 शक सम्वत्)
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
107-110
भाग 1 - विज्ञप्ति -अवकाश , नियुक्ति , स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
33-36
भाग 1 - क- नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
43-47
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
107-क 108
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी, 2026 ई० (माघ 18, 1947 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
12 जनवरी , 2026 ई ०
संख्या -02 नो - बी / XXXVI - A-1 /2026-25 नो - बी / 2010 - श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952 ) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती सुशीला गुप्ता, अधिवक्ता को दिनांक 12-01-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्रीमती सुशीला गुप्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से,
अमित कुमार सिरोही , प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी ।
Inpursuance of the provisions of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following Engilsh Translation of Notification No. 02 No - B /XXXVI - A - 1 / 2026-25 No - B/ 2010 , Dated- 12 January , 2026
NOTIFICATION
Appointment
January 12, 2026
No. 02 No - B / XXXVI - A- 1 / 2026-25 No - B / 2010 -- In exercise of the powers conferredby Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mrs. Sushila Gupta , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 12-01-2026 for Tehsil Roorkee , District Haridwar and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name ofMrs. Sushila Gupta be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.
ByOrder,
AMIT KUMAR SIROHI , Principal Secretary, Law- cum-L.R .
109 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी , 2026 ई० (माघ 18, 1947 शक सम्वत्)
श्रम विभाग
अधिसूचना
28 जनवरी , 2026 ई०
संख्या-365021 / VIII - 1 / 2025-782 (श्रम) 2003(ई -91811 ) - श्री राज्यपाल उपजीविकाजन्य सुरक्षा , स्वास्थय एवं कार्यदशा संहिता , 2020 (संख्या-37 वर्ष 2020) (The Occupational Safety, Health and working conditions code , 2020) (संख्या -12 वर्ष 2025) की धारा -34 (1 ) तथा ब्वायलर अधिनियम , 2025 (The Boiler Act , 2025 ) की धारा -5 (1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारियों को स्तम्भ -3 में अंकित क्षेत्रों के लिये क्रमशः निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता (Inspector Cum Facilitator ) तथा निरीक्षक (Inspector) नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
अनुसूची
क्र.सं.
अधिकारी का पदनाम
क्षेत्राधिकारिता
(1)
(2)
(3)
1-
जनपद ऊधमसिंहनगर ।
सहायक निदेशक, कारखाना/ ब्वायलर, ऊधमसिंहनगर ।
(काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर तहसील क्षेत्र को छोड़कर)
2-
जनपद हरिद्वार ।
सहायक निदेशक, कारखाना / ब्वायलर, हरिद्वार ।
3- सहायक निदेशक, कारखाना/ ब्वायलर, हल्द्वानी ।
जनपद- नैनीताल , अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत एवं जनपद ऊधमसिंहनगर के काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर तहसील क्षेत्र ।
4-
जनपद- देहरादून, पौड़ी, टिहरी , चमोली, उत्तरकाशी , रुद्रप्रयाग ।
सहायक निदेशक, कारखाना / ब्वायलर, देहरादून ।
आज्ञा से ,
डा० श्रीधर बाबू अद्दांकी ,
सचिव ।
110
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी , 2026 ई० (माघ 18 , 1947 शक सम्वत्)
सचिवालय प्रशासन ( अधि ०) अनुभाग -1
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
02 फरवरी , 2026 ई ०
संख्या -145 / XXXI ( 1 ) / 2026 / पदो0-01 / 2024 - उत्तराखण्ड सचिवालय सवंर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री रविन्द्र सिंह नेगी , को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतन लेवल -10 (वेतनमान ₹ 56,100-1,77,500 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रविन्द्र सिंह नेगी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -394 (एस 0 बी0 ) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी । 3-
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रविन्द्र सिंह नेगी, अनुभाग अधिकारी को चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -04 में तैनात किया जाता है ।
5- श्री रविन्द्र सिंह नेगी , अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से , रणवीर सिंह चौहान , सचिव ।
पी० एस ० यू० (आर० ई० ) 06 हिन्दी गजट / 34 - भाग 1-2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
34
उत्तराखण्ड गजट, 07 फरवरी , 2026 ई० (माघ 18, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL
NOTIFICATION
January 22, 2026
No. 190 / III ( 5 ) -B - 2009-10/ 2026 / SLSA-- Ms . Kusum , Chairman , Permanent Lok Adalat , Tehri Garhwal is hereby sanctioned Medical Leave for a period of 08 days w.e.f. 26.12.2025 to 02.01.2026 .
By Order of the Hon'ble Executive Chairman ,
Sd/-
PRADEEP KUMAR MANI , Member Secretary.
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
January 31 , 2026
No. 10 / UHC / Admin.A - 2 / 2026 -- Vide letter No. 34 /XXX ( 4) / 2026-04 ( 27 ) /2023 dated 30.01.2026, Ms. Jasvinder Kaur , Deputy Secretary, Personnel & Vigilance Section - 04 , Government of Uttarakhand has communicated to this Hon'ble Court that Technical Resignation of Ms. Anubhuti Goel , Civil Judge ( Jr, Div. ) , Dhari , District Nainital has been accepted from the afternoon of 30.01.2026 to join Delhi Judicial Service . The above stated letter reads as under:
"उपरोक्त विषय से संबंधित आपके पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हआ है कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग पत्र नियमावली, 2003 के नियम-2 के खण्ड (दो) के परन्तुक में दी गयी व्यवस्थानुसार, नोटिस की बाध्यता से छूट प्रदान करते हुए दिल्ली न्यायिक सेवा में योगदान दिये जाने हेतु सुश्री अनुभूति गोयल, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), धारी, जिला नैनीताल का, इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपराहन से तकनीकी त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है ।
NOTIFICATION
January 31 , 2026
No. 11 / UHC / Admin.A- 2 / 2026 -- Vide letter No. 43 /XXX ( 4 ) / 2026-04 ( 27 ) / 2023 dated 30.01.2026 , Ms. Jasvinder Kaur , Deputy Secretary, Personnel & Vigilance Section - 04 , Government of Uttarakhand has communicated to this Hon'ble Court that Technical Resignation of Ms. Asmita Chauhan , Civil Judge (Jr, Div. ) , Pratap Nagar, District Tehri Garhwal has been accepted from the afternoon of 30.01.2026 to join Delhi Judicial Service . The above stated letter reads as under:
35 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी , 2026 ई० (माघ 18 , 1947 शक सम्वत्)
"उपरोक्त विषय से संबंधित आपके पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हआ है कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग पत्र नियमावली, 2003 के नियम-2 के खण्ड (दो) के परन्तुक में दी गयी व्यवस्थानुसार, नोटिस की बाध्यता से छूट प्रदान करते हुए दिल्ली न्यायिक सेवा में योगदान दिये जाने हेतु सुश्री अस्मिता चौहान, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), प्रताप नगर, जिला टिहरी गढवाल का, इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपराह्न से तकनीकी त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है ।
(जसविन्दर कौर) उप सचिव"
Sd/- SUBIR KUMAR , I/cRegistrar General .
कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
अधिसूचना
02 जनवरी , 2026 ई ०
संख्या 2455 / नि ० अनु०- भू० उप ० परि ० / बी-020 / 2026 - आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311 / V - 2 / 21-10(आ0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 17.09.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V - 2 / 21-10 (आ0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना -2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं: -
क्र०सं ० मौजा
खसरा नम्बर
भूखण्ड का क्षेत्रफल
वर्तमान भू-उपयोग
भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
01
9778
आवासीय
कृषि
वर्गमीटर
मौजा गल्जवाडी, परगना परवादून तहसील सदर देहरादून ।
405 ( पुराना खसरा नं० 344 मिन0) , 402 क (पुराना खसरा नं0 346 मिन0) , 402 ख ( पुराना खसरा नं 0 346 मिन०)
अधिसूचना
02 जनवरी , 2026 ई ०
संख्या 2456 / नि ० अनु०- भू० उप ० परि० / बी-025 / 2026 - आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311 / V - 2 / 21-10 (आ 0 ) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना -2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला में दिनांक 09.10.2024 एवं दैनिक जागरण में दिनांक 24.10.2024 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
36
उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी , 2026 ई० (माघ 18 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
अतएव , अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V- 2 / 21-10 (आ0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं: -
मौजा
क्र०सं ०
खसरा नम्बर भूखण्ड का क्षेत्रफल
01
94क , 94ख , 94ग , 137, 138, 139 ग्राम मेहर कोट तहसील विकासनगर जिला देहरादून
वर्तमान भू-उपयोग
भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
आवासीय
कृषि
8562 वर्गमीटर
अधिसूचना
13 जनवरी , 2026 ई ०
संख्या 2546 / नि ० अनु०- भू० उप ० परि० / बी-001 / 2026 - आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311 / V - 2 / 21-10 (आ0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों नवोदय टाइम्स एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 04.12.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2 ) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V - 2 / 21-10 (आ0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना -2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं: -
मौजा
खसरा नम्बर क्र०सं ०
भूखण्ड का
क्षेत्रफल
01
103 , 104 , 105 , 116
117, 118 , 119 , 120 ,
121, 122 , 123 , 124,
125 एवं 126 ग्राम फागसी परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून ।
वर्तमान भू-उपयोग
भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
व्यवसायिक
कृषि
6455 वर्गमीटर
बंशीधर तिवारी , उपाध्यक्ष ।
पी० एस ० यू० ( आर ० ई० ) 06 हिन्दी गजट / 34 - भाग 1 - क-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 फरवरी, 2026 ई० (माघ 18, 1947 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
NOTICE
NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND . PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.
मेरे आधार कार्ड नं . 6341 0321 8446 में त्रुटिवश मेरा नाम भारती गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम भागी रथी देवी है । जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण- पत्र सं . UK25ES0100521530 व् पति के पी.पी.ओ. 205199300015 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे भागी रथी देवी पत्नी स्व० चन्द्र मोहन पोखरियाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
BY ORDER Additional Director
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
भागी रथी देवी पत्नी स्व० चन्द्रमोहन पोखरियाल निवासी 24 , सेमन , पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड़ ।
43-ट 44
उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी , 2026 ई० (माघ 18, 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 530283450251 में उसका घरेलू नाम रिया (RIYA) दर्ज हो गया है जबकि उसका वास्तविक नाम सुजाता (SUJATA) है जोकि उसके हाई स्कूल की मार्कशीट रोल नं. 25010148 में भी दर्ज है भविष्य में उसे सुजाता (SUJATA) पुत्री सुरेश के नाम से जाना- पहचाना व पढ़ा - लिखा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुरेश
निवासी मुबारिकपुर , अलीपुर , हरिद्वार उत्तराखंड 247663
सूचना
मैं लक्ष्मी प्रसाद उनियाल पुत्र श्री बाचस्पति उनियाल निवासी सी- ब्लाक 15/4 , मोलधार, नई टिहरी , टिहरी गढ़वाल । मेरे पुत्र अराध्य उनियाल के शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम भूलवश एल.पी. उनियाल दर्ज हो गया है । जबकि मेरा सही नाम लक्ष्मी प्रसाद उनियाल है ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
लक्ष्मी प्रसाद उनियाल पुत्र श्री बाचस्पति उनियाल निवासी सी- ब्लाक 13/4 , मोलधार , नई टिहरी , टिहरी गढ़वाल ।
सूचना
मेरे TUBE INVESTMENT OF INDIA LIMITED SHARE FILIO NO- B00408 , B000408 AND GODFREY PHILLIPS INDIA LIMITES SHARE FILIO NO- B01649 में मेरा नाम BHAGWAN SINGH NAGARKOTI दर्ज है । जबकि मेरे आधार कार्ड नंबर 983030294567 व पेन कार्ड नं ० EUWPS0743E में मेरा नाम BHAGWAN SINGH दर्ज है । BHAGWAN SINGH NAGARKOTI उर्फ BHAGWAN SINGH ये दोनों मेरे ही नाम है । भविष्य में मुझे दोनों नामों से जाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
BHAGWAN SINGH S / O HARAK Singh
निवासी नौगवाठग्गू Nauganvathggu खटीमा ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड ।
45 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी , 2026 ई० (माघ 18 , 1947 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पालिका परिषद लकसर, जनपद हरिद्वार
नगर पालिका परिषद लकसर (हरिद्वार) सम्पत्ति कर उपविधि 2024
02 अगस्त, 2025 ई ०
पत्रांक 443 / उपनियम- / 2024-25 - उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 128 , 140 के साथ पठित 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद लकसर - हरिद्वार द्वारा वर्तमान में प्रचलित उपविधि के स्थान पर सम्पत्ति कर उपविधि 2024 तैयार की गई है ।
परिभाषा-
1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद लकसर की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत सम्पत्ति कर (निर्धारण एंव वसूली) उपविधि 2024 कहलायेगी, जो गजट के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
(क) अधिनियम- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) से है ।
(ख) नगर पालिका सीमा से तात्पर्य नगर पालिका परिषद लकसर की सीमा जो शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है ।
(ग) अधिशासी अधिकारी- अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद लकसर के अधिशासी अधिकारी से है ।
(घ) अध्यक्ष- अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद लकसर के निर्वाचित अध्यक्ष से है ।
(ड) प्रशासक / प्रभारी अधिकारी- से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा नियुक्त प्रशासन/ प्रभारी अधिकारी से है ।
(च) बोर्ड- बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका परिषद लकसर के निर्वाचित बोर्ड से है ।
(छ) आच्छादित क्षेत्रफल - आच्छादित क्षेत्रफल से तात्पर्य भवन / भूमि द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल से है । बहुमंजिला भवन की दशा में भवन के प्रत्येक तल द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल को जोडने पर प्राप्त कुल क्षेत्रफल से है ।
2. नगर पालिका परिषद लकसर की सीमा के अन्दर स्थित सभी भूमि या भवन या दोनो जैसे भी स्थिति हो, का पूंजीगत मूल्य , जो कि भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या दोनो, जैसी भी स्थिति हो, को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजनार्थ कलैक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट / निर्माण की दर जो प्रचलन में हो, से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य वार्षिक मूल्य के आधार पर सम्पत्ति कर की गणना की जायेगी ।
3. सम्पत्ति कर की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी है ।
सम्पत्ति का प्रयोजन
क्र० सं०
सम्पत्ति कर की दर (गुणक) 1
खाली प्लाट
भूमि (फी-होल्ड) 0.05 प्रतिशत
2 आवासीय भवन नगर पालिका परिषद आवासीय भवन, 0.07 प्रतिशत
लक्सर बहुमंजिला इमारत में स्थित फ्लैट
3 सरकारी कार्यालय 0.10 प्रतिशत
4 व्यवसायिक
क धर्मशाला, आश्रम , नॉन प्रोफिट समाज सेवी संस्थान 0.10 प्रतिशत
ख होटल 0.10 प्रतिशत
ग मॉल्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स बैंक / वित्तीय संस्थान , बीमा कम्पनी 0.10 प्रतिशत
घ शोरूम (ऑटो मोबाईल) बार / शराब की दुकान 0.10 प्रतिशत
ड कार्यालय , कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान , ए ० टी०एम ० 0.10 प्रतिशत
च दुकाने/ऑफिस /शोरूम 0.10 प्रतिशत
छ ढाबा / रेस्टोरेंट 0.10 प्रतिशत
ज क्लीनिक / अस्पताल / नर्सिंग होम पॉलीक्लीनिक, डाईग्नोस्टिक सेन्टर, पैथोलोजी 0.10 प्रतिशत
सेन्टर, मेडिकल स्टोर , प्रयोशालायें , स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र, फिजियोथैरेपी सेन्टर केन्द्र
आदि
झ क्रीडा केन्द्र , जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, फिटनेस केन्द्र मनोरंजन केन्द्र , थियेटर 0.10 प्रतिशत
और सिनेमा केन्द्र
प्राईवेट स्कूल / कॉलेज , होस्टल / पी ० जी० 0.10 प्रतिशत
ट पेट्रोल पम्प (भूमिगत टैंक सहित) / गैस एजेन्सी डिपो 0.10 प्रतिशत
46
उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी , 2026 ई० (माघ 18 , 1947 शक सम्वत्)
[भाग 8
0.10 प्रतिशत सामुदायिक भवन, विवाह घर , गोदाम, क्लब आदि
ड
0.10 प्रतिशत भवन मय मोबाईल टावर , राज्य सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक व्यवसायिक वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है
ढ
0.10 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों लघु मध्यम, वृहद
0.10 प्रतिशत ण भूमि जिस पर व्यवसायिक गतिविधि हो
त
0.10 प्रतिशत समस्त प्रकार के अनावसायिक भवन जो उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत न आते हो ।
4. सम्पत्ति कर का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा ।
* सम्पत्ति कर = भवन द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मी० ) × सर्किल दर सम्पत्ति कर की दर (गुणांक)
* खाली भूमि के सम्बन्ध में निम्नानुसार सम्पत्ति का निर्धारण किया जायेगा सम्पत्ति कर भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी०) × सर्किल दर × गुणांक
> यदि भवन के साथ खाली भूमि भी है तो सम्पत्ति कर की दर गणना निम्नानुसार की जायेगी ।
→ सम्पत्ति कर = खाली भूमि का क्षेत्रफल ( वर्ग मी0) × सर्किल दर x सम्पत्ति कर की दर (गुणांक) + भवन द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मी०) × सर्किल दर × सम्पत्ति कर की दर (गुणांक)
5. मिश्रित भवन (आवासीय एंव अनावासीय) की दशा में व्यवसायिक प्रयोग वाले भाग पर व्यवसायिक दर तथा आवासीय प्रयोग वाले भाग पर आवासीय दर के अनुसार सम्पत्ति कर निर्धारित किया जायेगा ।
6. सम्पत्ति कर निर्धारित सूची (रजि ०) में निम्न सूचनाये दर्शायी जायेगी ।
1- भवन स्वामी का विवरण-
2- पिछला संदर्भ भवन सं०-
3- वार्ड का नाम भवन सं०-
4- मौहल्ले का नाम-
5- भूमि की श्रेणी (नजूल / फी-होल्ड)-
6- सम्पत्ति का प्रकार (आवासीय /अनावासीय /मिश्रित)-
7- सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल-
8- सम्पत्ति का वार्षिक मूल्यांकन-
9- सम्पत्ति कर-
7. सम्पत्ति कर का निर्धारण प्रत्येक पांच वर्ष में 01 बार किया जायेगा । पांच वर्ष के बीच यदि किसी वर्ष सम्पत्ति के क्षेत्रफल / प्रयोजन में परिवर्तन होता है तो उस सम्पत्ति का पुनः मूल्यांकन किया जायेगा, उक्त पुनः मूल्यांकन का ब्यौरा पृथक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा ।
8. सम्पत्ति कर निर्धारण हेतु फील्ड सर्वे किया जायेगा । सर्वे में भवनकर निर्धारण सूची हेतु उल्लेखित समस्त सूचनाये एक प्रपत्र मे एकत्र की जायेगी । सूचना एकत्र के पश्चात पालिका के कर एंव राजस्व निरीक्षक स्तर अन्यून श्रेणी के कार्मिक / अधिकारी द्वारा कर निर्धारण किया जायेगा । अध्यक्ष / प्रशासक / प्रभारी अधिकारी द्वारा कर निर्धारण सूची को अन्तिम रूप से अधिप्रमाणित किया जायेगा ।
9. सम्पत्ति कर निर्धारण के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियो पर सुनवाई / निस्तारण बोर्ड / समिति के स्तर से किया जायेगा । समिति मे अधिशासी अधिकारी , सम्बन्धित वार्ड मेम्बर तथा अध्यक्ष सम्मिलित होगे ।
10. बोर्ड के कार्यकाल में न होने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा कर निर्धारण सूची को अन्तिम रूप से अधिप्रमाणित किया जायेगा, तथा भवनकर निर्धारण के संबंध में प्राप्त आपत्ति की सुनवाई प्रशासक/ प्रभारी अधिकारी के स्तर से की जायेगी ।
11. यदि किसी भवन स्वामी / भवनकर दाता द्वारा सर्वे में गलत सूचना दी जाती है तो उस पर निम्नानुसार शास्ति आरोपित की जायेगी ।
200 वर्ग मी0 तक आच्छादित क्षेत्रफल वाले भवन पर वास्तविक कर निर्धारण व त्रुटिपूर्ण कर निर्धारित के अन्तर के बराबर शास्ति आरोपित की जायेगी ।
47 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 07 फरवरी , 2026 ई० (माघ 18 , 1947 शक सम्वत्)
200 वर्ग मी 0 से अधिक आच्छादित क्षेत्रफल वाले भवन पर वास्तविक कर निर्धारण व त्रुटिपूर्ण कर निर्धारित के अन्तर के दोगुना के बराबर शास्ति आरोपित की जायेगी ।
12. सम्पत्ति कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार लिया जायेगा । प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर जमा करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च होगी ।
13. सम्पत्ति कर की दरे प्रत्येक पांच वर्ष मे पुनः निर्धारित की जा सकेगी । सम्पत्ति कर की दरो मे परिवर्तन का अधिकार बोर्ड / प्रशासक को होगा ।
14. सम्पत्ति कर से निम्न प्रकार की सम्पत्तियो को छूट होगी ।
धार्मिक स्थल
सरकारी स्कूल, मदरसा
नगर पालिका परिषद लकसर के कार्यालय आवास व अन्य सम्पत्तियां ।
सरकारी अस्पताल / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
नोटः धार्मिक स्थलो द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त दुकानो को सम्पत्ति कर से छूट नही दी जायेगी । सरकारी अस्पतालो द्वारा आवासीय / व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त भवनो को सम्पत्ति कर से छूट अनुमन्य नही होगी ।
15. सम्पत्ति कर दाता को वित्तीय वर्ष मे 31 दिसम्बर तक सम्पत्ति कर जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी तथा 01 जनवरी से 31 मार्च तक कोई छुट प्रदान नही की जायेगी, एवं गतवर्ष की बकाया पर 10 प्रतिशत अधिभार शुल्क देय होगा ।
16. सम्पत्तियो के दाखिल खारिज सम्बन्धी प्रकरणो में दाखिल खारिज शुल्क का निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है ।
क०स० दाखिल खारिज का आधार
शुल्क 1 विरासत / वसीयत के आधार पर
2 पारिवारिक रजिस्ट्रर्ड दाननामा
3
रजिस्ट्री बैनामा/ गैर पारिवारिक दाननामा के आधार पर
2000 (क) 10 लाख तक के सम्पत्ति मूल्य पर
(ख) 10 लाख से 25 लाख तक सम्पत्ति मूल्य पर
(ग) 25 लाख से 50 लाख तक सम्पत्ति मूल्य पर
(घ) 50 लाख से 01 करोड तक सम्पत्ति मूल्य पर
(ভ) 02 रोड से उपर सम्पत्ति मूल्य पर
17. सम्पत्तियो के स्वामित्व / अधिकार परिवर्तन के आधार पर किये जाने दाखिल खारिज सम्बन्धी आदेश जारी करने का अधिकार, प्रशासक / प्रभारी अधिकारी / अध्यक्ष में निहित होगा ।
मौ ० कामिल
संजीव कुमार
अध्यक्ष ,
अधिशासी अधिकारी ,
नगर पालिका परिषद ,
नगर पालिका परिषद ,
लकसर , हरिद्वार ।
लकसर , हरिद्वार ।
पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 06 हिन्दी गजट / 34 - भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।