Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

OFFICE ORDER

Published 20 February 2026

Department
Labour Department
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
370929/VIII/2026-33(ई0एस0आई0)2018(Comp no 24755)
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-02-20.4433-150426114745
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

MO

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27] रुड़की , शनिवार, दिनांक 14 मार्च, 2026 ई0 (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्) [ संख्या-11

फार्म नं 0 4

(नियम 8 देखिये)

1-प्रकाशन

2-प्रकाशन की अवधि

3- मुद्रक का नाम

(क्या भारतीय नागरिक हैं) (यदि विदेशी हों तो मूल देश ) पता

4 - प्रकाशक का नाम

(क्याभारतीय नागरिक हैं) (यदि विदेशी हों तो मूल देश) 5-सम्पादक का नाम (क्या भारतीय नागरिक हैं) (यदि विदेशी हों तो मूल देश ) पता

6-उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार- पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार हों ।

:

रुड़की ।

साप्ताहिक ।

अपर निदेशक, प्रमोद कुमार सिंह ।

भारतीय ।

अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

:

अपर निदेशक , प्रमोद कुमार सिंह ।

भारतीय ।

उत्तराखण्ड शासन ।

भारतीय ।

सचिवालय , उत्तराखण्ड, देहरादून ।

:

सचिवालय , उत्तराखण्ड, देहरादून ।

मैं , प्रमोद कुमार सिंह , अपर निदेशक एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं ।

(प्रकाशक के हस्ताक्षर) प्रमोद कुमार सिंह, अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

141 -क 142

उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई 0 (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु ०

3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

1500

141-147

भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

1500

65-69

भाग 1 - क- नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

113-123

975

स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

भाग 1

विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना विभाग)

25 फरवरी , 2026 ई ०

संख्या 301 / XXXi ( 15 ) G / 2026-13 ( सा 0 ) / 2025 -चूंकि, केंद्रीय सरकार, द्वारा अधिसूचना सं0- 89 , दिनांक 7 जनवरी, 2026 में अधिसूचित किया गया है कि जनगणना नियम 1990 के नियम 6 क और नियम 6 घ के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 और धारा 17 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II , खंड 3 उपखंड ( ii ) तारीख 9 जनवरी , 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय ( भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 119(अ) तारीख 7 जनवरी , 2020 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है , यह घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2027 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल, 2026 से 30 सितंबर , 2026 के बीच भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के दौरान किया जाएगा । स्व- गणना के लिए विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो कि तीस दिन की घर- घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य आरंभ होने से ठीक पहले पंद्रह दिन की समयावधि में संचालित किया जाएगा;

भाग 1 ]

143 उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई ० (फाल्गुन 23, 1947 शक सम्वत्)

2.. और चूंकि, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 8 जनवरी, 2026 में यह अनुरोध किया गया है कि, समय - समय पर संशोधित, जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (iii ) के अनुसार, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित मकानसूचीकरण के कार्य की अवधि अधिसूचित की जानी आवश्यक है;

3. अतः अब राज्यपाल, जनगणना नियम के नियम 8 ( iii) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में जनगणना 2027 से सम्बन्धित घर-घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य दिनांक 25 अप्रैल , 2026 से दिनांक 24 मई , 2026 तक सम्पादित किया जाएगा तथा स्व- गणना के लिए भी विकल्प होगा, जो कि तीस दिन की घर- घर जाकर मकानसूचीकरण का कार्य आरंभ होने की अवधि से ठीक पहले 15 दिन की समयावधि अर्थात दिनांक 10 अप्रैल , 2026 से दिनांक 24 अप्रैल , 2026 में संचालित किया जायेगा ।

आज्ञा से , आनन्द बर्द्धन , मुख्य सचिव ।

Inpursuance of the provision of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No - 301 / XXXI ( 15 ) / 2026-13 ( सा ० )/2025 , Dated - February 25 , 2026 for general information.

February 25 , 2026

No. 301 / XXXVI ( 15) / 2026-13 ( सा ० ) /2025 -Whereas , the Central Government has notified vide Notification No.89 , dated 7th January , 2026 that in exercise of the powers conferred by Section 3 and section 17A of the Census Act , 1948 ( 37 of 1948 ) read with rules 6A and 6D of the Census Rules , 1990 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs ( Office of the Registrar General , India ) number S.O. 119 ( E ) , dated the 7th January, 2020 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub-section ( ii ) , dated the 9th January , 2020 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby declares that the houselisting operations of the Census of India 2027 shall take place between 1st April , 2026 and 30th September , 2026 in all States and Union territories in India during the period of thirty days specified by each State and Union territory;

2. And whereas , the Registrar General & Census Commissioner India has requested in his letter dated 8th January 2026 , that as per rule 8 ( iii ) of the Census Rules , 1990 , as amended from time to time , the period of houselisting operations (HLO) concerning the State/UT needs to be notified ;

3. Now, therefore , in exercise of the power conferred under rule 8( iii ) of the Census Rules 1990 , the Governor declares that house to house Houselisting Operations shall be conducted from 25th April, 2026 to 24th May , 2026 in the State of Uttarakhand and there shall also be an option for self enumeration which shall be conducted in fifteen days ' time period i.e. from 10th April, 2026 to 24th April , 2026 just before the start of house to house houselisting operations of thirty days .

ByOrder, ANAND BARDHAN , ChiefSecretary.

144

उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई0 (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

[भाग 1

श्रम अनुभाग

कार्यालय आदेश

20 फरवरी , 2026 ई ०

संख्या-370929 / VIII /2026-33 (ई 0 एस 0 आई 0) 2018 (Comp no 24755 )-उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति के क्रम में नियुक्ति / तैनाती पत्र संख्याः -2001 /VIII/ 18-32 (ई 0 एस 0 आई0 ) 2018 , दिनांक 21 अगस्त , 2018 के माध्यम से डा० जय प्रकाश सिंह पुत्र श्री धर्मपाल सिंह को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड-3 सादृश्य वेतनमान रू ० 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5,400 /-(सातवें वेतनमान रू0 56,100-1,77500 , लेवल 10) में चिकित्साधिकारी ( एलोपैथिक) के पद पर नियुक्त करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय , रूद्रपुर-2 , ऊधमसिंहनगर में तैनाती प्रदान की गयी थी, किन्तु डा० सिंह द्वारा अपने दिनांकरहित पत्र के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु के कारण कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की गयी । शासन के पत्र संख्याः-1595 , दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के माध्यम से डा० सिंह को दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण किये जाने की छूट प्रदान की गयी, जिसके क्रम में डा० सिंह द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर , 2018 को कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय , रूद्रपुर-2 , ऊधमसिंहनगर में रिक्त चिकित्साधिकारी के पद पर योगदान दिये जाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी ।

2- आहरण वितरण अधिकारी , कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय , काशीपुर , ऊधमसिंहनगर द्वारा अपने पत्र संख्याः- स्थापना/ क ० रा ० बी० / 2019 /109, दिनांक 03 जुलाई , 2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि डा० जय प्रकाश द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 को योगदान आख्या प्रस्तुत की गई और दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 से वे अनुपस्थित चल रहे है । प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी , कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा अपने पत्र दिनांक 06 जुलाई, 2019 एवं पत्र दिनांक 27 फरवरी , 2021 , निदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा योजना के पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2019, पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2019, पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 2019, पत्र दिनांक 21 जुलाई, 2020 , शासन का पत्र :सं0 - आई / 32686 , दिनाक 04 मई, 2022 एवं पत्र संख्याः-235008 , दिनांक 26 अगस्त, 2024 के माध्यम से डा० जय प्रकाश सिंह को अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकण उपलब्ध कराने एवं उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया ।

3 अंतिम अवसर प्रदान किये जाने हेतु डा० जय प्रकाश सिंह को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने एवं उपस्थित होने के लिए राष्ट्रीय स्तर के 02 दैनिक समाचार पत्रों (अमर उजाला संस्करण , नई दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़ , आगरा , जम्मू/ जम्मू कश्मीर, धर्मशाला, हि० प्र० , लखनऊ, जालंधर, पंजाब) दिनांक 06 जुलाई, 2025 रविवार को एवं समाचार पत्र दैनिक जागरण (संस्करण अलीगढ़ , मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, झांसी , आगरा, बरेली , नई दिल्ली) दिनांक 05 जुलाई, 2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी । प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में भी डा० जय प्रकाश सिंह उपस्थित नहीं हुए है एवं न ही उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है ।

भाग 1 ]

145 उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई० (फाल्गुन 23, 1947 शक सम्वत्)

4 उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त- पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (संशोधन) नियमावली , 2020 के मूल नियम 18 (3) में निम्न व्यवस्था निर्धारित हैः-

18(3)- सरकारी सेवक को सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ मान लिया (deemed to be resigned) जायेगा यदि वह-

(1 ) अनधिकृत रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित हो , या

(2)स्वीकृत अवकाश या अनुमति की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात, अनधिकृत रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित हो, या

(3) लगातार पांच वर्ष से अधिक समय से सेवा में अनुपस्थित हो, भले ही अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने का समय एक वर्ष से कम हो ।

परन्तु यह कि इस उपनियम के अनुसार कार्यवाही करने के पूर्व सरकारी सेवक को ऐसे अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।

5- उपर्युक्त समस्त तथ्यों के परीक्षणोपरान्त यह तथ्य स्पष्ट होता है कि डा० जय प्रकाश सिंह , चिकित्साधिकारी दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 से औषधालय में अनुपस्थित है । औषधालय से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने एवं उपस्थित होने हेतु चिकित्साधिकारी डा० जय प्रकाश सिंह को निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा पत्र दिनांक 06 जुलाई , 2019, दिनांक 31 जुलाई, 2019 , पत्र दिनांक 26 सितम्बर , 2019, पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2019 , पत्र दिनांक 21 जुलाई, 2020 व पत्र दिनांक 27 फरवरी , 2021 , शासन के पत्र दिनांक 04 मई, 2022 एवं पत्र दिनांक 26 अगस्त, 2024 द्वारा निर्देशित किया गया , किन्तु उनके द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया । डा० जय प्रकाश सिंह, चिकित्साधिकारी को समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के बाबजूद भी उनके द्वारा न तो कोई प्रतिउत्तर दिया गया है और न ही वे उपस्थित हुए है । उक्त से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि श्री सिंह, चिकित्साधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है । डा० जय प्रकाश सिंह को उपस्थित होने व अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु युक्ति युक्त अवसर प्रदान किया जा चुका है ।

अतः डा० जय प्रकाश सिंह, चिकित्साधिकारी , कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड द्वारा दीर्घ अवधि (लगभग 8 वर्ष) तक बिना बताये अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (संशोधन) नियमावली, 2020 के मूल नियम-18 (3) की व्यवस्थानुसार डा० सिंह को चिकित्साधिकारी पद पर deemed to be resigned मानते हुए डा० जय प्रकाश सिंह, चिकित्साधिकारी की कर्मचारी राज्य बीमा योजना , उत्तराखण्ड में चिकित्साधिकारी पद की सेवायें समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

146

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई० (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

कार्यालय आदेश

20 फरवरी , 2026 ई ०

संख्या-370931 /VIII/2026-33 (ई 0एस0 आई0) 2018 (Comp no 24755 )-उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति के क्रम में नियुक्ति/ तैनाती पत्र संख्याः-2003 /VIII/ 18-33 (ई 0 एस 0 आई 0 ) 2018 , दिनांक 21 अगस्त , 2018 के माध्यम से डा० प्रबजोत सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वेतनबैण्ड-3 सादृश्य वेतनमान रू 0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू 0 5,400 /-(सातवें वेतनमान रू 0 56,100-1,77500, लेवल 10 ) में चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद पर नियुक्त करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय , हरिद्वार में तैनाती प्रदान की गयी थी ।

2- डा० प्रबजोत सिंह द्वारा अपने पत्र दिनांक 20 सितम्बर , 2018 के माध्यम से चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति/ तैनाती हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया । उक्त अनुरोध के क्रम में शासन के पत्र संख्याः-1417 / VIII / 18-02 (ई0 एस 0आई0) 2006 , दिनांक 10 दिसम्बर , 2006 के माध्यम से पूर्व तैनाती स्थान को परिवर्तित करते हुए डा० प्रबजोत सिंह को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक) के पद पर नियुक्त करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय , कारगी, देहरादून में तैनाती प्रदान की गयी, जिसके क्रम में डॉ ० प्रबजोत सिंह द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, कारगी , देहरादून में रिक्त चिकित्साधिकारी के पद पर योगदान दिया गया ।

3- चिकित्साधिकारी , कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय , कारगी, देहरादून द्वारा पत्र संख्याः-छ 04 / 484/2018-19, दिनांक 23 जनवरी , 2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि डा ० प्रबजोत सिंह द्वारा दिनांक 21 जनवरी , 2019 को औषधालय में दिये गये प्रार्थना पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से औषधालय में अनुपस्थित होने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है एवं उसके पश्चात डा० सिंह दिनांक 04 जनवरी, 2019 से औषधालय में अनुपस्थित हैं । चिकित्साधिकारी , कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय कारगी, देहरादून द्वारा अपने पत्र दिनांक 28 अगस्त, 2019 द्वारा डा० प्रबजोत सिंह को कार्यालय में अनुपस्थित रहने तथा अपने स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण तथा उपचार से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया । मुख्य चिकित्साधिकारी , कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 23 सितम्बर , 2019 के माध्यम से डॉ० प्रबजोत सिंह को स्पष्टीकण उपलब्ध कराने एवं उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया ।

4- प्रभारी चिकित्साधिकारी , कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, कारगी द्वारा अपने पत्र दिनांक 05 अक्टूबर , 2019 के माध्यम से डा० प्रबजोत सिंह का पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2019 प्राप्त हुआ, जिसमें डा० प्रबजोत सिंह द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्यालय में अनुपस्थित होने एवं दिनांक 15 नवम्बर, 2019 से कार्यालय में उपस्थित हो जाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी । मुख्य चिकित्साधिकारी , कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 व पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2021 , निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के पत्र दिनांक 22 जून, 2020 तथा शासन का पत्र सं0-235007, दिनाक 26 अगस्त, 2024 के माध्यम से डा० प्रबजोत सिंह को अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकण उपलब्ध कराने एवं उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया ।

5- अंतिम अवसर प्रदान किये जाने हेतु डॉ० प्रबजोत सिंह को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने एवं उपस्थित होने के लिए राष्ट्रीय स्तर के 02 दैनिक समाचार पत्रों (अमर उजाला संस्करण , नई दिल्ली, शिमला , चंडीगढ़ , आगरा , जम्मू/ जम्मू कश्मीर, धर्मशाला , हि० प्र० , लखनऊ , जालंधर , पंजाब ) दिनांक 06 जुलाई, 2025 रविवार को एवं समाचार पत्र दैनिक 147 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च, 2026 ई0 (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

जागरण (संस्करण अलीगढ़ , मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी , मेरठ , झांसी , आगरा , बरेली, नई दिल्ली) दिनांक 05 जुलाई, 2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी । प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में भी डॉ० प्रभजोत सिंह उपस्थित नहीं हुए है एवं न ही उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है ।

6 उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त- पुस्तिका खण्ड 2(भाग 2 से 4) (संशोधन) नियमावली , 2020 के मूल नियम 18(3) में निम्न व्यवस्था निर्धारित हैः-

18(3)- सरकारी सेवक को सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ मान लिया (deemed to be resigned ) जायेगा यदि वह-

(1 ) अनधिकृत रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित हो , या

(2)स्वीकृत अवकाश या अनुमति की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात , अनधिकृत रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित हो , या

(3) लगातार पांच वर्ष से अधिक समय से सेवा में अनुपस्थित हो, भले ही अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने का समय एक वर्ष से कम हो ।

परन्तु यह कि इस उपनियम के अनुसार कार्यवाही करने के पूर्व सरकारी सेवक को ऐसे अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।

7- उपर्युक्त समस्त तथ्यों के परीक्षणोपरान्त यह तथ्य स्पष्ट होता है कि डा० प्रबजोत सिंह , चिकित्साधिकारी दिनांक 04 जनवरी , 2019 से औषधालय में अनुपस्थित है । औषधालय से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने एवं उपस्थित होने हेतु चिकित्साधिकारी डा० प्रबजोत सिंह को निदेशालय , कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा पत्र दिनांक 23 सितम्बर , 2019 , पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2019 , पत्र दिनांक 22 जून, 2020 , पत्र दिनांक 27 फरवरी , 2021 एवं शासन के पत्र दिनांक दिनाक 26 अगस्त , 2024 द्वारा निर्देशित किया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया । डा० प्रबजोत सिंह, चिकित्साधिकारी को समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से अंतिम अवसर प्रदान किये जाने के बाबजूद भी उनके द्वारा न तो कोई प्रतिउत्तर दिया गया है और न ही वे उपस्थित हुए है । उक्त से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि श्री सिंह, चिकित्साधिकारी के पद पर कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है । डॉ ० प्रबजोत सिंह को उपस्थित होने व अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु युक्ति युक्त अवसर प्रदान किया जा चुका है।-

अतः डा० प्रबजोत सिंह, चिकित्साधिकारी , कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड द्वारा दीर्घ अवधि (लगभग 7 वर्ष) तक बिना बताये अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (संशोधन) नियमावली, 2020 के मूल नियम-18 (3) की व्यवस्थानुसार डा० सिंह को चिकित्साधिकारी पद पर deemed to be resigned मानते हुए डा० प्रबजोत सिंह, चिकित्साधिकारी की कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड में चिकित्साधिकारी पद की सेवायें समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

आज्ञा से, डॉ० श्रीधर बाबू अ‌द्दांकी, सचिव ।

पी० एस ० यू० (आर ०ई 0 ) 11 हिन्दी गजट / 79 - भाग 1-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की , शनिवार, दिनांक 14 मार्च , 2026 ई० (फाल्गुन 23, 1947 शक सम्वत)

भाग 1 - क

नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

July23, 2025

No. 261 / XIV - a - 28 / Admin.A / 2020 -- Ms . Jasmeet Kaur , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Ranikhet , District Almora is hereby sanctioned child care leave for 18 days w.e.f. 14.05.2025 to 31.05.2025 with permission to suffix 01.06.2025 as Sunday holiday .

NOTIFICATION

July23, 2025

No. 262/XIV / a - 33/ Admin.A/ 2021 -- Ms . Priyanshi Nagarkoti , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Tanakpur District Champawat is hereby sanctioned medical leave for 05 days w.e.f. 17.02.2025 to 21.02.2025 .

By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/- Registrar (Inspection) .

65-ख 66

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई ० (फाल्गुन 23, 1947 शक सम्वत्)

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी , गढ़वाल सम्भाग , पौड़ी

आदेश

27 फरवरी , 2026 ई ०

संख्या-2633 / आर ० टी० ए०- गतिसीमा / 2025-26- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -112 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो , समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए , तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा-116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों की या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे ।

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम-180 में प्राविधान है कि पर्वतीय मार्गों पर गति सीमा निर्धारण पुलिस अधीक्षक या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी संभागीय परिवहन प्राधिकरी के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए किया जायेगा ।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा पत्र सख्या-103 / स ० सु० / 1-8 (219 )ई-71083 / 2026 दिनांक 12 जनवरी , 2026 के माध्यम से आई० आर ०टी० ई० फरीदाबाद द्वारा देहरादून से कर्णप्रयाग मार्ग पर गतिसीमा निर्धारण के सम्बन्ध में किये गए सर्वेक्षण रिर्पोट के आधार पर सम्बन्धित मार्ग पर चिन्हित स्थलों पर गति सीमा निर्धारण की अधिसूचना निर्गत किए जाने मार्ग पर गति सीमा के साईन बोर्ड लगाये जाने हेतु सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण गढ़वाल संभाग पौड़ी को निर्देशित किया गया है । उक्त के क्रम में गतिसीमा निर्धारण को अधिसूचित करने एवं गतिसीमा निर्धारण के साईन बोर्ड लगाये जाने हेतु आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष , संभागीय परिवहन प्राधिकरण गढ़वाल संभाग पौड़ी द्वारा दिनांक 19.01.2026 को स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

आई ० आर ० टी० ई० फरीदाबाद की विशेषज्ञ संस्था द्वारा एन० एच०-07 चारधाम यात्रा मार्ग देहरादून - कर्णप्रयाग मार्ग पर गतिसीमा निर्धारण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर रिपोर्ट परिवहन आयुक्त कार्यालय देहरादून को प्रेषित की गयी है । सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण गढ़वाल संभाग पौड़ी के द्वारा गढ़वाल संभाग के क्षेत्रान्तर्गत कीर्तिनगर पुल से नन्दप्रयाग कर्णप्रयाग तक गति सीमा निर्धारण को अधिसूचित किये जाने एवं मार्ग पर गती सीमा के सकेंतक चिन्ह लगाये जाने हेतु आई० आर० टी० ई ० फरीदाबाद की वैज्ञानिक विशेषज्ञ टीम द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट Latitude एवं Longitude के आधार पर चिन्हत स्थलों पर गति सीमा निर्धारण किये जाने हेतु संभागीय परिवहन प्राधिकरण गढ़वाल संभाग पौड़ी को प्रस्तुत

भाग 1 -क]         उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई0 (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)          67
          किया गया । संभागीय परिवहन प्राधिकरण पौड़ी की परिचालन विधि से संकल्प संख्या -01 के
         अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है , जिसके अनुसार गढ़वाल संभाग पौड़ी के अन्तर्गत
         किर्तिनगर पुल से नन्दप्रयाग कर्णप्रयाग तक एन0 एच0-07 मार्ग पर वाहनों की अधिकतम गति
         सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है ।
         S.No    Latitude    Longitude        Speed                   Location
                                              Limit
           1     30.212498    78.7496262        30       निकट वैल्कम पांवइट श्रीनगर
           2     30.212646    78.7527903        30
                                                         निकट डी०पी ० एम० हुण्डई उफल्डा
           3     30.216591    78.7650517        30
                                                         निकट राघव जनरल स्टोर फतेहपुर रेती
           4     30.221907    78.7729809        25       निकट एस० एस०बी गेट श्रीनगर
           5     30.222682   78.7831854         25
                                                         निकट गढ़वालं यूनिवर्सिटी गेट श्रीनगर
           6     30.220732   78.7929245        25        निकट क्वालीटी फेब्रीकेटर बांसवाडा
                                                         श्रीनगर
           7     30.218065   78.8020604        25        निकट कटकेश्वर महादेव मन्दिर घसिया
                                                         महादेव श्रीनगर
           8     30.219954    78.810841        25        निकट टनल साईड श्रीकोट
          9     30.224771    78.8186448        25        निकट ऐ ० के ० ट्रेडर्स गंगानाली श्रीकोट
          10    30.229143    78.8233647        25
                                                         निकट मोर्चरी बैड़ स्वीत पुल की ओर
          11    30.236572    78.8232037        25        निकट चॉद ऑटोमोबाईल इंजिनियरिगं डैम
                                                        कॉलोनी
          12    30.239028    78.8307237        25       निकट जी० बी० के डैम गेट
          13     30.23455    78.8388904        40        निकट पिंडरं वेली रेस्टोरेन्ट
          14    30.239583    78.8486398        40
                                                        निकट हनुमान मन्दिर फरासु
          15    30.242011    78.8609648        30       निकट चमधार बैड़
          16    30.246347    78.8728914        30       निकट आनन्दा इन्टर नेशनल स्कूल ढामक
         17     30.248717    78.8747858        30       निकट दक्षिण मुखी श्री संगमेश्वर महादेव
                                                        मन्दिरढामक
         18     30.255432    78.8788596        40       निकट इन्दु जनरल स्टोर तथा धारी देवी
                                                        व्यूपांइट
         19     30.257583    78.8791925       40        निकट धारी देवी मन्दिर गेट
         20     30.25809     78.8816709       40        निकट डांडी कांठी होटल कल्यासोड़
         21     30.250934    78.8948693       40        निकट अलकनन्दा रिवर बीच कैफे, गोवा
                                                        बीच
         22     30.243601    78.8986397        30       निकट नगर निगम श्रीनगर गेट
         23     30.248803   78.9126621         30       निकट खांकरा टोप बेंड
         24    30.243973    78.9166473        30        निकट प्रेम कुटीर होम स्टै, खाकंरा
         25     30.25614    78.9189698        30        निकट चौधरी टी स्टॉल नौगांव खाकंरा
         26     30.253447   78.9224808        30        निकट सम्राट होटल,
         27     30.257546   78.9309493        30        निकट वैदिक अलकनन्दा होटल नरकोटा
         28     30.266374   78.9357988        40        निकट फौजी ढाबा झिरमोली
         29    30.268678     78.951498        40
                                                        निकट मारूती सुजुकी सर्विस सेन्टर
                                                        रैंतोली,
         30    30.272716    78.9618445        40        जवाडी बाई पास चौकी, रूद्रप्रयाग
         31    30.275454    78.9670459        25
                                                        सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गुलाबराय
         32     30.2771     78.9701357        25
                                                        बी०जे ०पी० कार्यालय , गुलाबराय
         33    30.279445    78.9721302        25
                                                        होटल कस्तूरी , गुलाबराय
         34    30.285238    78.9777141        25        मुख्या शिक्षा अधिकारी कार्यालय रूद्रप्रयाग

68

उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च, 2026 ई0 (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

30.285187    78.981934

[भाग 1 -क

 35                                    25       डॉट पुलिया, न्यू बस स्टेडं, रूद्रप्रयाग
 36    30.290405     78.9875116        40       लाल पौढ़ पुंनाड़ (कि०मठी स्टोन)
 37    30.300244     79.0044216        40       कोटेश्वर व्यू होटल डॉट पुलिया, तिलणी
 38    30.300923     79.024064         40       आदर्श गैस्ट हॉऊस , सुमेरपुर
 39    30.306845     79.037989         30       रतूडा बैण्ड, नियर बस स्टॉप रतूड़ा
 40    30.305711    79.0467144        40        रतूडा पोस्ट ऑफिस
 41    30.297504    79.0588929        40        शिवानन्दी, ओडली
 42    30.297145    79.0671418        40        नियर स स्टॉप, कलना
 43     30.2947     79.0760993        40        वन विभाग पार्क
44     30.296698    79.0888332        30        एस ० बी ० आई ० बैंक नगरासू बरांच , मरोडा
45      30.29971    79.0962748        30        रा०प्रा०वि० घोलतीर
46      30.2.7806   79.1055897        30        डम्पिंग जोन, नगरासू
47     30.289272    79.1190528        30        रॉक फौलिंग / लेण्डस्लाईड जोन , कमेड़ा
48     30.284668    79.1396305        30        सरस्वती विद्यामन्दिर, गौचर के समीप
49     30,288546    79.1497942        30        रा० पो ० कॉ० के समीप, गौचर शैल मार्ग
50     30.287954    79.1524035        30        घोली बैण्ड (हेयर पीन बैण्ड) , गौचर
51     30.284952    79.1661467        30        बी० आर०ओ ० ऑफिस मैस , गौचर
 52     30.27393     79.650973        20        सुलभ शौचालय, चटवापीपल पुल के समीप
53     30.267333    79.1801176        40        जीरखोती नया पुल के समीप
54     30.266741    79.1892573        30        गलनाव पुल, भौवरगाड
55     30.266756    79.2094125        40        पंच पुलिया कर्णप्रयाग
56     30.258404    79.2201583        30        स्वास्तिक होटल कर्णप्रयाग
57     30.268396    79.2236228        40        शैमी, कर्णप्रयाग
58     30.278786    79.2418542        40        चमाली लागा उमाटा मार्ग के समीप ,
                                                कलेश्वर
59     30.289222    79.2631807        40       गौचर
60     30.288438    79.2731141        40        कमेड़ा, चमोली
61     30.290604    79.2772284        40        मरोड़ा, रूद्रप्रयाग
62     30.290329    79.2925014        40        मरोड़ा रूद्रप्रयाग
63     30.294434    79.300566         30        नगरासू रूद्रप्रयाग
64     30.297348    79.3002567        30        नगरासू, रूद्रप्रयाग
65      30.3098     79.3064558        40        देवलीबगड़ निकट सोनला
66     30316899     79.3089128        40        मैन बाजार सोनला
67     30.330659    79.3140902        40        तुलसी महादेव  निकट नन्दप्रयाग
68     30.326784    79.3204186        30        निकट नन्दप्रयाग
69     30.32947     79.3205956        40        निकट नन्दप्रयाग (प्रतिक्षालय )

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा:-

(1 ) मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा-2116 में विनिर्दिष्ट साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अतिंम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह- जगह पर आई० आर ० सठी कोड के मानक के अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रिट्रो - रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा ।

(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा- भाग 1 -क]

69 उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई० (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

(अ) अग्निशमन वाहन ।

(ब) एम्बुलेंस

(स) पुलिस वाहन ।

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन ।

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन ।

(3) उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मार्गों / स्थानों को छोड़कर जनपद के अन्य नगरीय क्षेत्रों के मार्गों में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -112 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक 06-04-2018 , समय - समय पर यथा संशोधित , दारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी ।

सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण , गढ़वाल संभाग पौड़ी ।

पी० एस ०यू० ( आर ० ई ० ) 11 हिन्दी गजट / 79 -भाग 1 - क -2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक -अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की , शनिवार, दिनांक 14 मार्च , 2026 ई० (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

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BY ORDER Additional Director

मेरे स्व० पति अमरपाल के पी० पी०ओ ० नं . UC1 / 094/24864 में मेरा नाम शीला देवी (SHEELA DEVI ) व जन्म तिथि 01.12.1955 दर्ज है । जबकि मेरे आधार कार्ड नं . 683729305366 एवं पेन कार्ड नं 0 GTUPS2250D में त्रुटिवश मेरा नाम शीला सैनी (SHEELA SAINI ) व जन्म तिथि 10.05.1965 गलत दर्ज हो गयी है । जबकि मेरा वास्तविक नाम शीला देवी ( SHEELA DEVI ) व जन्म तिथि 01.12.1955 है । जो मेरे स्व ० पति के पी ० पी ० ओ ० में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सही नाम शीला देवी (SHEELA DEVI ) जन्म तिथि 01.12.1955 से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

शीला देवी ( SHEELA DEVI )

निवासी- गली नं 0 4 , प्रेमनगर रुड़की , सलेमपुर राजपुतान , रुड़की जिला - हरिद्वार , राज्य - उत्तराखण्ड

113 - ट 114

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई० (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 958248863647 में त्रुटिवश मेरा नाम पूजा शर्मा (POOJA SHARMA ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम रितु शर्मा (RITU SHARMA) है । जोकि मेरे सन 1992 के हाईस्कूल अनुक्रमांक 6121332 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे रितु शर्मा (RITU SHARMA) पत्नी श्री नरेंन्द्र कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

रितु शर्मा ( RITU SHARMA ) पत्नी श्री नरेंन्द्र कुमार निवासी - नेहरू कॉलोनी , ए.सी. ब्लॉक , वॉर्ड नं. 34 देहरादून , उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड ( सं 0 4981 7430 0573 ) में मेरा नाम सुमिला अंकित किया गया है जो कि त्रुटिवश अंकित हो गया है जबकि मेरा वास्तविक एवं सही नाम सुमिला देवी है । उपरोक्त सुमिला एवं सुमिला देवी दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है । भविष्य में मुझे सुमिला देवी नाम से जाना पहचाना जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्रीमती सुमिला देवी पत्नी श्री बलवीर सिंह निवासी ग्राम सौड़ा सरोली , रायपुर, देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं 0 5351 1542 2162 में उसका नाम आशिफा (Ashifa ) दर्ज हैं । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम आशिफा (Ashifa ) से बदलकर खुशी (Khushi ) कर लिया है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं ० B - 2018 : 5-02752-000101 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को खुशी ( Khushi ) पुत्री मौ ० सन्नवर (Mohd Sannawar ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

मौ ० सन्नवर (Mohd Sannawar) निवासी- सिंहनीवाला शीशमबाडा पोस्ट शेरपुर जिला देहरादून , उत्तराखण्ड ।

भाग 8]

115 उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई ० (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं 0 513260225682 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम वंदना (Vandana) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम साक्षी (Sakshi ) है । जोकि उसके हाईस्कूल वर्ष 2025 अनुक्रमांक 25036741 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 20 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को साक्षी (Sakshi ) पुत्री श्री कैलाश नौटियाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

कैलाश नौटियाल

निवासी- 71/2 , वॉर्ड नं0 03 , भट्टोंवाला, गुमानीवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0-9398 7499 4018 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रमिला गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम पूजा (POOJA) हैं जो मेरे NIOS के हाईस्कूल प्रमाण - पत्र के अनुक्रमांक नं0-210618182074 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे पूजा (POOJA) पत्नी श्री भूपेंद्र के नाम जाना- पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

पूजा (POOJA) पत्नी श्री भूपेंद्र निवासी -1 पोडोवाली हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम प्रिंस कुमार ( पुराना नाम ) से बदलकर अविनाश सिंह (नया नाम) कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को अविनाश सिंह पुत्र श्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्री धर्मेन्द्र कुमार निवासी न्यू खाला गाँव देहरादून राजपुर उत्तराखण्ड 116

उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई० (फाल्गुन 23, 1947 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 0 384267573095 में त्रुटिवश मेरा नाम सूवारी देवी (Suvari .Devi ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम सवरी देवी (Swari Devi ) है । जोकि मेरे पहचान पत्र संख्या WJL0213785 एवं पति के आर्मी अभिलेखों ई - पी0पी0 ओ 0 सं 0 412198901362 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सवरी देवी (Swari Devi ) पत्नी बिलोक सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सवरी देवी (Swari Devi ) पत्नी बिलोक सिंह निवासी ग्राम नौली, गवाणी, पौड़ी गढवाल , उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे हाईस्कूल INDEX NO T/ 506/ 007 व आधार कार्ड नं 0 848990000479 एवं पासपोर्ट नं ० X8440080 में मेरा नाम अजय सिंह थापा (Ajay Singh Thapa ) दर्ज हैं । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपना नाम अजय सिंह थापा (Ajay Singh Thapa ) से बदलकर अजय सिंह (Ajay Singh) कर लिया है । जो कि मेरे मतदाता पहचान पत्र सं ० RLA0458968 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे अजय सिंह (Ajay Singh) पुत्र मान सिंह थापा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

अजय सिंह (Ajay Singh) पुत्र मान सिंह थापा निवासी-16 बी, मसूरी रोड , राजपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 686181181050 में त्रुटिवश मेरा घरेलु नाम सोनी (SONI ) गलत , दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम सोनिका (SONIKA) है । जोकि मेरे ई - मतदाता पहचान पत्र सं ० IRI0147389 एवं स्थाई निवास प्रमाण - पत्र सं० UK25ES0100648780 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सोनिका (SONIKA) पत्नी श्री पंकज कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सोनिका ( SONIKA) पत्नी श्री पंकज कुमार निवासी ग्राम खेडी मुबारिकपुर , खेरीमुबारकपुर, लक्सर , हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।

117 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई ० (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे आधार नं . 5645 5765 1056 में त्रुटिवश मेरा नाम भाविसारा देवी (BHAVISARA DEVI ) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम BHABI SARA है । जो मेरे स्व. पति के पी.पी.ओ. नं. 210195200002 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे BHABI SARA W/ O LATE NARAIN से जाना पहचाना जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

BHABI SARA W/O LATE NARAIN

पता-सेवली बडोवाला , आरकेडिया ग्रांट , प्रेमनगर , देहरादून, (उत्तराखण्ड) ।

सूचना

मेरा आधारकार्ड सं . 331185321202 में मेरा नाम त्रुटिवश संजय कोहरी (Sanjay Kohari) दर्ज हो गया है । जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम संजय कोहरी ( Sanjay Kohri ) है ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

संजय कोहरी (Sanjay Kohri ) पुत्र दामोदर कोहरी निवासी-नियर बालाजी धाम गाजीवाली श्यामपुर हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम संतोष बाला (Santosh Bala) से बदलकर Santoshi Bala कर लिया है । जो मेरे पुत्र उपदेश सिंह के हाईस्कूल अनुक्रमांक नं 0 18041642 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सन्तोषी बाला (Santoshi Bala W/o Shailendra Singh) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

संतोष बाला (Santosh Bala) (मौजूदा पुराना नाम) W/o Shailendra Singh

निवासी- 45 स्यालब नगांणगाँव उत्तरकाशी उत्तराखण्ड 249141 118

उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई0 (फाल्गुन 23, 1947 शक सम्वत)

[भाग 8

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 580346120146 में उसका नाम अनन्या सकलानी (ANANYA SAKLANI ) दर्ज है । और मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम अनन्या सकलानी (ANANYA SAKLANI) से बदल कर अनाया सकलानी (ANAYA SAKLANI ) रख लिया है जोकि उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं0 873 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अनाया सकलानी (ANAYA SAKLANI ) पुत्री प्रकाश चन्द्र सकलानी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

प्रकाश चन्द्र सकलानी नि0 29 अहीर मंडी कालिदास रोड देहरादून उत्तराखण्ड

सूचना

मेरी पुत्री वर्षा कक्षा-9 वी के स्कूल अभिलेखों में मेरा नाम - मिनाक्षी देवी (MINAKSHI DEVI ) त्रुटिवश गलत दर्ज है । जबकि मेरा सही नाम- MEENAKSHI DEVI है ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्रीमती मिनाक्षी देवी (MEENAKSHI DEVI) पत्नी श्री रवि कान्त, निवासी ग्राम माजरी माफी, पो०ओ ० आई ० आई ०पी ० मोहकमपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड ।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम रमेश लाल से बदलकर रमेश लाल शाह कर लिया है । भविष्य में मुझे रमेश लाल शाह पुत्र श्री भूपालू लाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

रमेश लाल (मौजूदा पुराना नाम) पुत्र श्री भूपालू लाल निवासी -14, ग्राम कंडारा, पोस्ट रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 6167-4295-9867 में त्रुटिवश उसका नाम कमल सिंह गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम कमलेश है । जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं० B202505000630000044 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को कमलेश पुत्र श्री फुलक सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्री फुलक सिंह निवासी- 73 , धातमीर उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड 119 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट, 14 मार्च, 2026 ई ० (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे , पुत्र प्रत्युश रावत (PRATYUSH RAWAT) के हाईस्कूल अनुक्रमांक-25118279 में त्रुटिवश पिता का नाम- मनोज रावत (MANOJ RAWAT) गलत दर्ज हो गया है . जबकि पिता का वास्तविक नाम- मनोज कुमार (MANOJ KUMAR) है । जोकि पुत्र के जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण संख्या -05 एवं पिता के आधारकार्ड नं० 361424831276 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को प्रत्युश रावत (PRATYUSH RAWAT) पुत्र मनोज कुमार के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

मनोज कुमार

निवासी-ग्राम सोरना पो ० ओ ०- डोभरी

तहसील -विकासनगर जिला -देहरादून उत्तराखंड ।

सूचना

मेरेआधार कार्ड नं . 693701834990 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम चिराग कुशवाह (CHIRAG KUSHWAHA) दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम देव कुशवाह (DEV KUSHWAHA) है जोकि मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट जिसका अनुक्रमांक सं0 25014830 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे देव कुशवाह (DEV KUSHWAHA ) पुत्र सतीश कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

देव कुशवाह ( DEV KUSHWAHA) पुत्र सतीश कुमार नि. 22/23 साई धाम कॉलोनी नियर शिव मंदिर दादपुर गोविंदपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरी पुत्री कु० वैष्णवी ढौंडियाल के हाईस्कूल वर्ष 2024 अनुक्रमांक 25147240 में त्रुटिवश मेरा नाम संजय ढौंडियाल गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम संजय कुमार है । जो मेरे आधार कार्ड नं. 7121-0613-1412 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को वैष्णवी ढौंडियाल पुत्री संजय कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

संजय कुमार

निवासी - कृष्णा निवास न्यू कॉलोनी नियर शिव मंदिर रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड।

120

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई ० (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

कार्यालय नगर पंचायत इमलीखेड़ा जिला - हरिद्वार

उपविधि

03 फरवरी , 2026 ई०

पत्रांकः-1194 / उपविधि / 2025-26 - नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला- हरिद्वार सीमान्तर्गत उ ० प्र० नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-298 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा-2 खण्ड-(ज) का (च) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा -128 के तहत विज्ञापन पट्टों को नियंत्रित करने एवं विज्ञापन शुल्क वसूली के उद्देश्य से " विज्ञापन एवं शुल्क वसूली उपविधि-2025 " नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार द्वारा बनायी जाती है , जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा -301 (1 ) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला है , उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार पत्र बद्री विशाल के अंक 27 दिसम्बर 2025 में प्रकाशित हुई है , परन्तु इस उपविधि के क्रम में कोई आपत्ति व सुझाव नियत अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुए है ।

अतः नगर पंचायत इमलीखेडा , हरिद्वार के अध्यक्ष महोदय की अनुमति दिनांक 02.02.2026 द्वारा उक्त उपविधि को नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा -301 उपनियम ( 2 ) के अंतर्गत उत्तराखण्ड शासकीय गजट में अंतिम प्रकाशन हेतु पुष्टि की गयी है । यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

"विज्ञापन नियंत्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2025"

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भः-

यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला-हरिद्वार "विज्ञापन नियंत्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि - 2025" कहलायेगी । (क)

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा , हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी ।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला- हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ-

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, हरिद्वार से है ।

(ख ) "सीमा " का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा , हरिद्वार की सीमाओ से है ।

(ग) " अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इमलीखेडा , हरिद्वार से है ।

(घ) " अध्यक्ष " का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा , जिला -हरिद्वार के अध्यक्ष/ प्रशासक से है ।

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा, जिला- हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष/ सदस्यों अथवा प्रशासक से है ।

(च) " अधिनियम" का तात्पर्य उ ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) संशोधन एवं उपांतरण आदेश-2002 से है ।

(छ) "विज्ञापन" का तात्पर्य नगर पंचायत इमलीखेडा सीमांतर्गत प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पट्ट, होर्डिंग , यूनिपोल, बोर्ड एवं अन्य प्रचार सामग्री से हैं।

3. विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग/यूनिपोल ) स्थल के अनुसार सड़कों के समानांतर लगाए जायेगे, छोटे यूनिपोल पेंटेड सरफैस से 2.5 मीटर की दूरी पर 5 × 3 फिट एवं सड़क से 8 फुट ऊंचाई पर होंगे । मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रांतीय मार्ग पर यूनिपोल के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी होगी ।

4. यूनिपोल/होर्डिंग सड़क से समानांतर लगाए जाएगे, जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके एवं होर्डिंग के कारण सड़क दुर्घटना न होने के उद्देश्य से जहां आवश्यकता होगी , वहाँ से इन यूनिपोल/ होर्डिंग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सड़क के समानांतर लगाने के निर्देश! भी दिए जा सकते हैं ।

5. होर्डिंग/यूनीपोल का अधिकतम साइज़ 20 × 10 फिट होगा।

भाग 8]

121

उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई0 (फाल्गुन 23, 1947 शक सम्वत्)

6. होर्डिंग दो लोहे/पाइप के स्तम्भ एवं यूनिपोल लोहे/ पाइप के स्तम्भ की संरचना मजबूत व फ्रेम के आकार की होनी चाहिए जिससे आंधी, तूफान आदि से ना गिर पाएगी। अतः इनकी संरचना के संबंध में स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।

7. मुख्य चौराहों व मोड़ों पर 25-25 मीटर दूरी तक होर्डिंग/ यूनिपोल नहीं लगाए जायेगे ।

8. प्रत्येक होर्डिंग के संबंध में सड़कवार एक यूनीक कोड़ नंबर तय किया जाएगा जिसके विवरण मे उस होर्डिंग का आकार प्रकार होर्डिंग विज्ञापन एजेंसी का नाम लगाने का स्थान, स्वीकृति तिथि , रसीद नंबर व उस होर्डिंग का सड़क से एंगल भी वर्णित किया जाएगा ।

9. नगर पंचायत सीमा में विज्ञापन पट्ट लगाए जाने हेतु विज्ञापन एजेंसियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट्ट लगाने से पूर्व नगर पंचायत कार्यालय में पंजीकरण कराया जाएगा । इस प्रकार केवल पंजीकृत एजेंसियों को ही विज्ञापन पट्ट लगाए जाने की अनुमति दी जाएगी। पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक जनवरी से 31 मार्च तक किया जाएगा ।

10. नगर पंचायत इमलीखेड़ा , हरिद्वार में विज्ञापन एजेंसियों को पंजीकृत किए जाने हेतु प्रथम बार पंजीकरण राशि रु0 20000.00 पंचायत कोष में जमा करानी होगी , तत्पश्चात पंजीकृत एजेंसी अगले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु रु0 5000.00 की धनराशि नवीनीकरण के रूप में निकाय कोष मे जमा करानी होगी।

11. नगर पंचायत सीमा में लगाए जाने वाले विज्ञापन पट्ट एवं अन्य प्रचार सामग्री आदि का न्यूनतम शुल्क मे प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । विज्ञापन शुल्क हेतु निर्धारित दरें निमन्वत होगी अथवा निर्धारित दरों के आधार पर विज्ञापन का ठेका सार्वजनिक नीलामी द्वारा भी किया जा सकता है ।

विज्ञापन शुल्क की दरें

विवरण क्र० सं०

यूनिट

दर (रु0 में )

 1.     एन0एच 0/प्रांतीय मार्गों के के किनारे स्थित विज्ञापन/ होर्डिंग ( जो 100.00  प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
       स्ट्रक्चर खड़ा कर लगाए गए हो )
 2.    नगर पंचायत के मुख्य मार्ग एवं आंतरिक मोहल्लों के सार्वजनिक       50.00      प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
       स्थलो पर लगने वाले विज्ञापन, होर्डिंग आदि ( जो स्ट्रक्चर खड़ा
       कर लगाए गए हो )
 3.    इन्डिकेटर बोर्ड ( आई 0एच 0पी0) (3 × 2 फिट) पोल क्योंक्स 2 (3 ×2 1000.00     प्रति पोल/प्रतिवर्ष
       फिट)
 4.    निजी भवनों पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड                                50.00       प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
 5.    निजी भवनों पर लगे विज्ञापन/होर्डिंग                            50.00        प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
 6.   फ्लाइओवर कॉलम ( 10 ×20 फिट)
                                                                      75.00        प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
7.     पुल/पुल के कॉलम पर (10× 20 फिट)                                75.00        प्रति वर्गफिट / प्रतिवर्ष
8.    प्रोटक्शन स्क्रीम/नाला कल्वर्ट (8 × 15 फिट)
                                                                      50.00        प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
9.    निजी बस/ पब्लिक बस एडवरटाइजिंग 4 × 15 फिट (दोनों साइड)           20.00       प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
      बैक साइड 3 × 3 फिट
10.   डिलीवरी वाहन/ सर्विस वाहन/टेक्सी                                50.00        प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
 11.  डिमोस्टेशन वाहन                                                 200.00      प्रतिदिन
12.   बिल्डिंग रैंप 80 ×20 फिट                                        50.00       प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
13.   पार्किंग (दो डिस्प्ले बोर्ड) 3 x5 फिट                           100.00      प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
14. ट्री- गार्ड 1.5× 1.5 फिट                                          50.00       प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष
15.   ट्रैफिक बेरिकटिंग                                               200.00      प्रति बेरिकटिंग
16.   ट्रैफिक पोस्ट/पुलिस बूथ के ऊपर कियोस्क 2 × 3 फिट                200.00      प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष

122

उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई 0 (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

17. सार्वजनिक शौचालय दो साइड वाल 8 × 10 फिट

18.

[भाग 8

100.00 प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष

प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष 200.00

रोड डिवाइडर/सड़क के किनारे यूनिपोल 20 × 10 फिट लगाए जाने पर

प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष

200.00

19. गैन्ट्री(स्वागत द्वार) रोड की सम्पूर्ण छोड़ने के पश्चात लगाए जाने पर

20. लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार अतिरिक्त दिन के लिए

21.

200.00 प्रतिदिन

प्रतिदिन

5000.00

इवेंट एण्ड एकजीबीशन/ मेल एक दिन का अतिरिक्त दिन के लिए

22. बस शैलटर 26× 5 फिट

23. बिजली/टेलीफोन के खंबों पर 3 ×2 फिट

24. बैलून (गुब्बारा ) पर विज्ञापन

/500.00

50.00 प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष

200.00 प्रति वर्गफिट/ प्रतिवर्ष

100.00 प्रति बैलून/प्रतिवर्ष

12. नगर पंचायत द्वारा विज्ञापन शुल्क का ठेका 3 वर्ष के लिए दिया जाएगा तथा प्रतिवर्ष ठेके की धनराशि मे 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।

13. निम्नलिखित क्षेत्रों में विज्ञापन पटट प्रतिबन्धित रहेगा ।

1. धार्मिक - स्थल |

2. नगर पंचायत कार्यालय के आसपास |

14. नगर पंचायत सीमान्तर्गत सम्प्रदर्शित किए जाने वाले ग्लोसाइन/ साइन बोर्ड जो दुकानों के नाम के साथ या स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु के विषय , गुण आदि के बारे मे उल्लेख हो , जनसाधारण को विज्ञापन की भांति आकर्षित करता हो, के विज्ञापानकर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जाएगा |

15. विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम ( 100 प्रतिशत) जमा किया जायेगा | एक माह तक शुल्क जमा न होने पर संम्बन्धित विज्ञापन एजेंसी का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तथा बकाया विज्ञापन शुल्क की वसूली भू- राजस्व की भांति वसूल की जायेगी ।

16. इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य बोर्ड जहां दोनों ओर विज्ञापन लिखें होंगें वहाँ निर्धारित शुल्क दुगुने हो जायेगे, इन्डिकेटर बोर्ड का साइज़ 5 × 3 फीट का होगा ।

17. विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक या नगद के रूप मे ही जमा किया जाएगा |

18. प्रत्येक तिराहों एवं चौराहों में जहां की_समय -समय पर विज्ञापन पट्ट एकदम रास्ते के किनारे से एक दूसरे के अगल बगल से आने वाले वाहनों का एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती है तथा यातायात मे बाधा उत्पन्न होती है , इन चौराहों एवं तिराहों में केंद्र से चारों ओर पाठों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट्ट लगाने मे परतिबंध रहेगा |

19. पोल कियोसक का साइज़ 2× 3 फीट होगा ।

20. सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित उत्पादों जैसे शराब, तंबाकू, धूमपान एवं अश्लील, जातिसूचक, धार्मिक भावनाओ को उत्तेजित करने वाले, पशु क्रूरता, हिंसात्मक, विध्वंसक उत्पाद, हथियारों से संबन्धित उत्पाद संबंधी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।

21. किसी भी विज्ञापन एजेंसी द्वारा यदि स्वीकृत पट्ट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया, तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन एजेंसी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

22. जनहित अथवा यातायात की दृष्टि से एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट्ट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जाएगा , जिस पर कोई प्रतिकार देय नहीं होगा ।

भाग 8]

123 उत्तराखण्ड गजट , 14 मार्च , 2026 ई 0 (फाल्गुन 23 , 1947 शक सम्वत्)

23. यूनियन रोड कॉग्रेस द्वारा रोड शाइन ( आई 0 आर 0 सी0 ) 67-2001 मे निर्धारित कलरों / मानकों का प्रयोग ही विज्ञापन पट्टों में प्रयोग किए जाने वाले रंग एवं फॉन्ट साइज़ ऑफिसियल ट्रैफिक साइन के समान एवं वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नहीं होंगे।

24. विज्ञापन पट्ट/ यूनिपोल का आवंटन विज्ञापन शुल्क के निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर सीलबंद निविदाए आमंत्रित कर सर्वोच्च बोलीदाता को किया जाएगा।

25. रोड पटरी, निजी भवनों एवं भूमियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर विज्ञापन एजेंसी ठेकेदार एवं भवन स्वामी से रु0 25000/- जुर्माना वसूल किया जाएगा एवम अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटाते हुए विज्ञापन एजेंसी का पंजीकरण एवं ठेका निरस्त कर दिया जाएगा । इस पर होने वाले व्यय की वसूली विज्ञापन एजेंसी एवं ठेकेदार से की जाएगी|

26. जनहित मे निकाय मे पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत किए जाएगे उन पर सुंदर , स्वच्छ, इमलीखेड़ा का स्लोगन प्रदर्शित किए जायेगे तथा यातायात की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा लगाए जाने वाले विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स/ यूनिपोल मे उनकी आवश्यकता अनुसार निशुल्क स्थान दिया जाएगा ।

27. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाए जाने पर बिना किसी नोटिस के एजेंसी का पंजीकरण निरस्त करते हुए एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार बोर्ड में निहित होगा ।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा-299 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत दण्डनीय होगा जो रु0 1000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरंतर किया जाए तो अग्रेतर जुर्माना किया जाएगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमे अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो , रू0 250.00 तक हो सकेगा है। यह अधिकार, अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत इमलीखेडा , हरिद्वार में अंतिम रूप में निहित होगा ।

मंजू चौहान

मनोज कुमार अध्यक्ष,

अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत इमलीखेडा , हरि‌द्वार ।

नगर पंचायत इमलीखेडा , हरिद्वार ।

पी०एस ०यू० (आर० ई0) 11 हिन्दी गजट / 79 - भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 20 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-02-20.4433-150426114745/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-02-20.4433-150426114745.