Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

NOTIFICATION

Published 10 March 2026

Department
Home Department
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
312/XX-4/2026-E-26896
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-03-10.4436-160426111552
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

[संख्या-14 खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु०

3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

1500

157-159

भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

77-100

1500 भाग 1 - क- नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2 -आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975

भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

975

129-138

स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

157-क 158

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग-04

अधिसूचना

10 मार्च , 2026 ई ०

संख्या-312 / XX-4 / 2026 - E - 26896- राज्यपाल , उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम , 1986 की धारा -5 (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु श्री कुलदीप शर्मा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- द्वितीय , नैनीताल को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ - साथ नैनीताल में गठित विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से , शैलेश बगौली , सचिव ।

वित्त अनुभाग -01 विज्ञप्ति/ नियुक्ति 12 मार्च , 2026 ई ०

संख्या-378244 / 68271 / XXVII ( 1 ) / 2026- वित्त अनुभाग -1 , उत्तराखण्ड शासन के कार्यकारी आदेश संख्या 348203 / 1-68271 / XXVII ( 1 ) / 2025 दिनांक 27.11.2025 के द्वारा गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर नियमित चयनोपरान्त , श्री अमित वर्मा , वरिष्ठ शोध अधिकारी , बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय को संयुक्त निदेशक, वेतनमान रू 0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू. 7600 /- ( सातवें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन स्तर -12 / रू . 78,800-2,09,200 ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- उक्त अधिकारी को संयुक्त निदेशक के पद पर उक्त कार्यकारी आदेश दिनांक 27.11.2025 के प्रस्तर-2 (च) की व्यवस्थानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है ।

3- उक्त पदोन्नति मा. लोक सेवा न्यायाधिकरण , उत्तराखण्ड , देहरादून में योजित निर्देश याचिका सं.-73 / DB / 2023 श्री उमेश शुक्ला बनाम राज्य व अन्य में मा. न्यायाधिकरण के अन्तिम निर्णय के अधीन प्रदान की जा रही है ।

4- उक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार पदोन्नति के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से , दिलीप जावलकर , सचिव ।

159 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

संस्कृति अनुभाग

Ε.ΝΟ. 90184

विज्ञप्ति

13 मार्च , 2026 ई ०

संख्या-1 / 378502 / 2026 - श्री चन्द्र सिंह चौहान, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी , क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई , अल्मोड़ा, जिनकी सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि 25-6-1966 अंकित है , वह दिनांक 30-6-2026 को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरुप राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे ।

युगल किशोर पन्त, सचिव ।

पी ० एस ० यू० ( आर० ई0) 14 हिन्दी गजट / 95- भाग 1-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की , शनिवार, दिनांक 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14 , 1948 शक सम्वत्)

भाग 1 - क नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

March 25, 2026

No. 25 / XIV / a - 35/ Admin.A/ 2017 -- Shri vivek Singh Rana, Judicial Magistrate -I , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 19.01.2026 to 28.01.2026.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge, Sd/- Registrar (Inspection) .

77-ख 78

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

अधिसूचना

25 मार्च , 2026 ई ०

संख्या -1223 / उ 0 खा० ग्रा ० बो ० - बोर्ड , उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 ) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा 10 की उपधारा (3 ) सपठित धारा 37 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की समूह " ग " एवं अधीनस्थ सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने की दृष्टि से एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधीनस्थ सेवा विनियमावली , 2026

भाग- एक सामान्य

संक्षिप्त नाम

और प्रारम्भ

1. (1 ) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधीनस्थ सेवा विनियमावली, 2026 " है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की 2. उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीनस्थ सेवा/ समूह ' ग' के पद समाविष्ट हैं ।

प्रास्थिति

3.

परिभाषाएं

जब तक कि विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में:-

(क) " नियुक्ति प्राधिकारी " से उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) " अधिनियम " से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम , 1960) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2002 अभिप्रेत है;

(ग ) "बोर्ड" से उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) " भारत का नागरिक " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है , जो संविधान के भाग - 2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(ङ ) " संविधान " से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(च) " सरकार " से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ ) " राज्यपाल " से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) " आयोग " से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिप्रेत है;

(झ) " सेवा का सदस्य " से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस विनियमावली या इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) "सेवा" से उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है;

(ट) " मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और विनियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ठ) भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ।

79 भाग 1 -क ]

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

भाग - दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1 ) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी बोर्ड द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय- समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक कि उपविनियम (1 ) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी , जितनी परिशिष्ट में अंकित है :

परन्तु यह कि: -

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या बोर्ड किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेगा, कि कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(ख) बोर्ड सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे ।

भाग-तीन भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती / पदोन्नति परिशिष्ट में प्रत्येक पद के सामने दर्शायें गये स्रोतों से की जायेगी ।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग - चार अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :- (क) भारत का नागरिक हो , या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी , 1962 के पूर्व भारत आया हो , या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान , बर्मा , श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख ) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण - पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा , उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण- पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण- पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले ।

80

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण -पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण - पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

8. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट में प्रत्येक पद के सामने दर्शायी गयी अर्हता होनी चाहिए ।

शैक्षिक अर्हताएं अनिवार्य/ वांछनीय अर्हताएं

9. अनिवार्य / वांछनीय अर्हताएं " उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग ' के पदों के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली , 2010 ( समय - समय पर यथासंशोधित) " के अनुसार होगी ।

ऐसा अभ्यर्थी जिसने:-

10.

अधिमानी अर्हताएं

(1 ) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो , या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का " बी " अथवा " सी " प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो , उसे अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा ।

आयु 11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को, जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियाँ, भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाए, उस वर्ष की पहली जुलाई को समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए :

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में , जिन्हें सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जाएगी , जैसा कि विहित किया जाए ।

चरित्र 12. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान स्वयं करेगा ।

टिप्पणी :- संघ सरकार या राज्य सरकार ( किसी स्थानीय प्राधिकारी ) अथवा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

13.

वैवाहिक प्रास्थिति

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से पत्नी जीवित हो या जिसके एक से अधिक पति जीवित हो ;

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं ।

81 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

शारीरिक स्वस्थता

14. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड - दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करें:

परन्तु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम , 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016 ) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिह्नित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिह्नित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण - पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग- पांच - भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियोंका अवधारण

15. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणी के पदो पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या उत्तराखण्ड के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये तथा इन श्रेणी हेतु आंगणित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण भर्ती के समय आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या संगत सेवा विनियमावली के अनुसार अवधारित करेगा तथा आयोग को रिक्तियों की सूचना देगा ।

सीधी भर्ती से 16. नियुक्ति

इस विनियमावली के अधीन सेवा में श्रेणी 'ग ' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी ।

प्रक्रिया

विभागीय 17.

पदोन्नति

(1 ) पदोन्नति द्वारा भर्ती, विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए , ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी , जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

समिति के

माध्यम से

(क) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष

(ख) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी - सदस्य

पदोन्नति द्वारा

भर्ती की

(ग) संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी – सदस्य

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक तकनीकी अधिकारी सदस्य प्रक्रिया

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता के क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक पात्रता सूची तैयार करेगा, और उसे उनकी चरित्र पंजिका और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाय , विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति अपने समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

82

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 14 , 1948 शक सम्वत्)

(4) विभागीय पदोन्नति समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

संयुक्त चयन 18. सूची

यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे । सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

भाग - छः नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 19. ( 1 ) उपविनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए , नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिस क्रम में उनके नाम, विनियम 16 एवं 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो , नियुक्तियां करेगा ।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में , नियुक्तियां सीधी भर्ती, और पदोन्नति, दोनों ही प्रकार से की जानी हो, तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और विनियम 18 के अनुसार संयुक्त सूची न तैयार कर ली जाय ।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें , तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा , जिसमें ज्येष्ठता क्रम में व्यक्तियों के नामों को जैसा कि चयन में अवधारित किया गया हो या जैसा उस संवर्ग में हो , जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, का उल्लेख होगा । यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हों, तो विनियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार नाम रखे जायेंगे ।

परिवीक्षा 20. ( 1 ) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में नियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा । पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जायः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है , या संतोषजनक सेवा करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो , प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा , और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी ।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति , जो उपविनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाता है , या जिसकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

83 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

(5 ) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण 21. (1 ) विनियम 20 के उपविनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए , किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि: -

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय , और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है ।

(2 ) जहाँ उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली , 2002 (समय - समय पर यथा संशोधित) के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3 ) के अधीन यह घोषणा करते हुए कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

ज्येष्ठता 22. सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली , 2002 (समय- समय पर यथासंशोधित ) के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

भाग सात - वेतन

वेतनमान 23. (1 ) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस विनियमावली के प्रारम्भ के समय लागू वेतनमान इस विनियमावली के परिशिष्ट में दिये गये हैं ।

24.

परिवीक्षा अवधि में वेतन

(1 ) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से बोर्ड की स्थायी सेवा में न हो समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी , जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है, तो जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे , इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी ।

(2) ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से बोर्ड के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन बोर्ड के सुसंगत आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

84

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1-क

परन्तु यह कि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है , तो इस प्रकार बढाई गयी अवधि की गणना, जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी ।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से बोर्ड की स्थायी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यक्लाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग -8 अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 25. किसी पद या सेवा में लागू विनियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति पर , चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इन विनियमों से या विशेष आदेशों से आच्छादित नहीं हैं । सेवा के संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे ।

सेवा शर्तों में 27. शिथिलता

जहाँ सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो रही हो , वहाँ वह उस मामले में लागू विनियम में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस विनियम की अपेक्षाओं से उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए , जिन्हें वह उस मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है ।

व्यावृत्ति 28. इस विनियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनका सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछडा वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था अपेक्षित हो ।

आर ० एस ० धपोला ,

संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।

भाग 1 -क]

85

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14 , 1948 शक सम्वत्)

10

नियुक्ति प्राधिकारी

मुख्य

कार्यपालक

अधिकारी

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

09

शैक्षिकअर्हताएं

1.स्नातकउपाधि

मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी

2.सरकारअथवाखादी ग्रामोद्योगआयोगअथवाखादी बोर्डसेखादीबुनाईसम्बन्धी प्रशिक्षणप्रमाणपत्र

2.खादीऔरग्रामोद्योगआयोग

सेपर्यवेक्षणपाठ्यक्रममें

प्रशिक्षितयाराजकीयसंस्थान

सेट्रेडमेंडिग्रीयाडिप्लोमा।

08

100%

07

100%

भर्तीकाप्रतिशत

सीधीभर्तीपदोन्नति

06

परिशिष्ट

भर्तीकास्रोत

(विनियम4,5,8एवं23देखें

मौलिकरूपसेनियुक्तअधीक्षकउत्पादन(वेतनमैट्रिक्स 35400-112400लेवल-06)मेंसेअनुपयुक्तोंकोछोडतेहुये,ज्येष्ठता केआधारपर,पदोन्नतिद्वारा,जिन्होंनेभर्तीकेवर्षकेप्रथमदिवस कोइसरूपमेंसातवर्षकीसेवापूर्णकरलीहो।

01

03

05

04आयोगकेमाध्यमसेसीधीभर्तीद्वारा

स्वीकृत पद

(स्थायी)

04

तकनीकी

तकनीकी

तकनीकी/ गैरतकनीकी

03

1.स्नातकउपाधि

100%

100%

100%

50%

50%

2.50प्रतिशतमौलिकरूपसेनियुक्तरंगाईशिक्षक,(वेतनमैट्रिक्स 19900-63200लेवल02)मेंसेसेअनुपयुक्तोंकोछोडतेहुये,ज्येष्ठता केआधारपर,पदोन्नतिद्वारा,जिन्होंनेभर्तीकेवर्षकेप्रथमदिवस कोइसरूपमेंपांचवर्षकीसेवापूर्णकरलीहो।

10 1.50प्रतिशतआयोगकेमाध्यमसेसीधीभर्तीद्वारा।

08मौलिकरूपसेनियुक्तसहायकअधीक्षकउत्पादन,(वेतनमैट्रिक्स 29200-92300लेवल-05)मेंसेअनुपयुक्तोंकोछोडतेहुये,ज्येष्ठता केआधारपर,पदोन्नतिद्वारा,जिन्होंनेभर्तीकेवर्षकेप्रथमदिवस कोइसरूपमेंतीनवर्षकीसेवापूर्णकरलीहो।

03मौलिकरूपसेनियुक्तकताईशिक्षक/कताईपर्यवेक्षकों(वेतन मैट्रिक्स18000-56900लेवल01)मेंसेअनुपयुक्तोंकोछोडतेहुये, ज्येष्ठताकेआधारपर,पदोन्नतिद्वारा,जिन्होंनेभर्तीकेवर्षकेप्रथम दिवसकोइसरूपमेंसातवर्षकीसेवापूर्णकरलीहो। 07मौलिकरूपसेनियुक्तबुनाईशिक्षक(वेतनमैट्रिक्स21700-69100 लेवल03)मेंसेअनुपयुक्तोंकोछोडतेहुये,ज्येष्ठताकेआधारपर, पदोन्नतिद्वारा,जिन्होंनेभर्तीकेवर्षकेप्रथमदिवसकोइसरूपमें सातवर्षकीसेवापूर्णकरलीहो।

तकनीकी

तकनीकी

तकनीकी

तकनीकी

35400-112400

लेवल-06

44900-142400 लेवल-07

वेतनमैट्रिक्स

-तदैव-

वेतनमैट्रिक्स वेतनमैट्रिक्स/ लेवल

02

पदनाम

2.तकनीशियन

तकनीकीसंवर्ग

01

2प्रशिक्षक

11.क्षेत्रीयअधीक्षक उद्योग(ऊन)

क्र०सं 0

वेतनमैट्रिक्स 21700-69100 लेवल03

वेतनमैट्रिक्स 35400-112400 लेवल-06

वेतनमैट्रिक्स 29200-92300 लेवल-05

वेतनमैट्रिक्स 19900-63200 लेवल02

6रंगाईशिक्षक

3अधीक्षकउत्पादन

4सहायकअधीक्षक उत्पादन

5बुनाईशिक्षक 86

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

10

मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुख्य

कार्यपालक

अधिकारी

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

09

प्रमाणपत्र

इण्टरमीडिएट 2.सरकारअथवाखादी ग्रामोद्योगआयोगअथवाखादी बोर्डसेकताईबुनाईप्रशिक्षण प्रमाणपत्र

1.इण्टरमीडिएट 2.सरकारअथवाखादी ग्रामोद्योगआयोगअथवाखादी बोर्डसेकताईबुनाईप्रशिक्षण

1.इण्टरमीडिएट

1.इण्टरमीडिएट 2.मशीनोंऔरब्वाइलरपर कार्यकरनेकाअनुभवप्रमाण पत्र

2.विधिद्वारास्थापितअथवा

उसकेसमकक्षमान्यताप्राप्त

संस्थासेफिटरकम

इलैक्ट्रीशियनप्रमाणपत्र

1.इण्टरमीडिएट 2.खादीएवंग्रामोद्योग आयोग/खादीबोर्डसेमान्यता

08

100%

25%1.स्नातक 2.खादीएवंग्रामोद्योग आयोग/खादीबोर्डसेमान्यता प्राप्तसंस्थाओंसेखादीऔर ग्रामोद्योगकेवस्तुओंकीबिकी काअनुभवप्रमाणपत्र

100%

07

100%

100%

75%

100%

100%

100%

06

आयोगकेमाध्यमसेसीधीभर्तीद्वारा

2.25प्रतिशतविभागमेंमौलिकरूपसेनियुक्त(वेतनमैट्रिक्स 18000-56900लेवल01)बिकीसहायकोंमेंसेअनुपयुक्तको छोडतेहुयेज्येष्ठता,केआधारपरपदोन्नतिद्वारा,जिन्होंनेभर्तीके वर्षकेप्रथमदिवसकोइसरूपमेंसातवर्षकीसेवापूर्णकरली हो।

मौलिकरूपसेनियुक्तफिटरकमइलैक्ट्रीशियन/ब्वाइलरमैन, (वेतनमैट्रिक्स18000-56900लेवल01)मेंसेअनुपयुक्तोंकोछोडते हुये,ज्येष्ठताकेआधारपर,पदोन्नतिद्वारा,जिन्होंनेभर्तीकेवर्षके प्रथमदिवसकोइसरूपमेंसातवर्षकीसेवापूर्णकरलीहो।

03आयोगकेमाध्यमसेसीधीभर्तीद्वारा

101. 75प्रतिशतआयोगकेमाध्यमसेसीधीभर्तीद्वारा

07आयोगकेमाध्यमसेसीधीभर्तीद्वारा

03

13आयोगकेमाध्यमसेसीधीभर्तीद्वारा

02आयोगकेमाध्यमसेसीधीभर्तीद्वारा

05

02मौलिकरूपसेनियुक्तमैकेनिकइलैक्ट्रीशियन,(वेतनमैट्रिक्स 21700-69100लेवल03)मेंसेअनुपयुक्तोंकोछोडतेहुये,ज्येष्ठता केआधारपर,पदोन्नतिद्वाराजिन्होंनेभर्तीकेवर्षकेप्रथमदिवसको इसरूपमेंतीनवर्षकीसेवापूर्णकरलीहो।

04

तकनीकी

तकनीकी

तकनीकी

तकनीकी

तकनीकी

तकनीकी

गैरतकनीकी10

गैरतकनीकी

03

18000-56900 लेवल01

लेवल01

वेतनमैट्रिक्स 19900-63200 लेवल02

वेतनमैट्रिक्स 18000-56900 लेवल01

वेतनमैट्रिक्स

वेतनमैट्रिक्स 18000-56900 लेवल01

वेतनमैट्रिक्स 21700-69100 लेवल03

वेतनमैट्रिक्स 18000-56900 लेवल01

वेतनमैट्रिक्स

18000-56900

वेतनमैट्रिक्स 29200-92300 लेवल-05

02

इलैक्ट्रीशियन

13बिकीकर्ता

विपणनसंवर्ग

12ब्वाइलरमैन

01 7कताईपर्यवेक्षक

14बिकीसहायक 8कताईशिक्षक

9फोरमैन

11 फिटरकम

10मैकेनिक/इलैक्ट्रीशिय न भाग 1-क]

87

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 14 , 1948 शक सम्वत्)

10

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुख्य

कार्यपालक

अधिकारी

09

विधिद्वारास्थापितअथवाउसके

प्राप्तसंस्थाओंसेखादीऔर ग्रामोद्योगकेवस्तुओंकीबिकी काअनुभवप्रमाणपत्र

वर्षकाअनुभवप्रमाणपत्र

1.हाईस्कूल

2.हल्के/भारीवाहनोंकेचलाने काविधिमान्यलाईसेंसएवंदो

समकक्षविश्वविद्यालय सेअर्थशास्त्र/कृषि/ वाणिज्य/बी.बी.ए.मेंस्नातक उपाधि

08

100%

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

3.कम्प्यूटरप्रचालनआपरेटिंग एवंडाटाइन्ट्री/टाईपिंगमें 4000KeyDepression प्रतिघण्टाकीन्यूनतमगति

प्रतिघण्टाकीन्यूनतमगति 2.हिन्दीआशुलिपिकमें80 शब्दप्रतिमिनटकीन्यूनतम गति।

3.कम्प्यूटरप्रचालनआपरेटिंग एवंडाटाइन्ट्री/टाईपिंगमें 4000KeyDepression

1.इण्टरमीडिएट 2.हिन्दीआशुलिपिकमें80 शब्दप्रतिमिनटकीन्यूनतम गति।

30% 1.स्नातकउपाधि

100%

07

100%

100%

06

आयोगकेमाध्यमसेसीधीभर्तीद्वारा

10आयोगकेमाध्यमसेसीधीभर्तीद्वारा

05

13मौलिकरूपसेनियुक्तसहायकविकासअधिकारी(वेतनमैट्रिक्स 29200-92300लेवल-5)मेंसेअनुपयुक्तोंकोछोड़तेहुये,ज्येष्ठताके आधारपर,पदोन्नतिद्वारा,जिन्होंनेभर्तीकेवर्षकेप्रथमदिवसको इसरूपमेंसातवर्षकीसेवापूर्णकरलीहो।

70%

100%

आयोगकेमाध्यमसेसीधीभर्तीद्वारा

(ख)30प्रतिशतआशुलिपिकग्रेड-IIमेंसेअनुपयुक्तकोछोडतेहुये, ज्येष्ठताकेआधारपर,पदोन्नतिद्वारा,जिन्होंनेभर्तीकेवर्षकेप्रथम दिवसकोइसरूपमेंसातवर्षकीसेवापूर्णकरलीहो।

(क)70प्रतिशतसीधीभर्ती

01मौलिकरूपसेनियुक्तआशुलिपिकग्रेड-1(वेतनमैट्रिक्स

35400-112400लेवल-6)मेंसेअनुपयुक्तकोछोडतेहुयेज्येष्ठता,

केआधारपरपदोन्नतिद्वारा,जिन्होंनेभर्तीकेवर्षकेप्रथमदिवसको

इसरूपमेंसातवर्षकीसेवापूर्णकरलीहो।

गैरतकनीकी

04

गैरतकनीकी

गैरतकनीकी13

तकनीकी

03

गैरतकनीकी01

गैरतकनीकी03

वेतनमैट्रिक्स

35400-112400

लेवल06

वेतनमैट्रिक्स 21700-69100 लेवल03

वेतनमैट्रिक्स 35400-112400 लेवल06

वेतनमैट्रिक्स 29200-92300 लेवल-05

02

अधिकारी

आशुलिपिकसंवर्ग

01

16विकासअधिकारी

15वाहनचालक

विकाससंवर्ग

वेतनमैट्रिक्स 35400-112400 लेवल06

वेतनमैट्रिक्स 25500-81100 लेवल04

18वैयक्तिकसहायक

17सहायकविकास

19आशुलिपिकग्रेड-1

20आशुलिपिकग्रेड-II 88

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

10

अधिकारी कार्यपालक मुख्य

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुख्य

कार्यपालक

अधिकारी

09

वाणिज्यमेंस्नातकअथवाबी.बी. ए.अथवापोस्टग्रेजुएटइन एकाउन्टेन्सी 1.विधिद्वारास्थापितअथवा उसकेसमकक्षविश्वविद्यालयसे

1.आठवींउत्तीर्ण 2.साईकिलचलानेकाअनुभव

2.हिन्दीटंकणमें4000Key Depressionप्रतिघण्टाकी न्यूनतमगति।

08

100%

07

100%

आर०एस०धपोला

, संयुक्तमुख्यकार्यपालकअधिकारी।

06

आयोगकेमाध्यमसेसीधीभर्तीद्वारा

शासनादेशसं०877(1)XXVII(7)/2011दिनांक24मार्च2011के द्वाराचतुर्थश्रेणीकापदडाईंगकैडरघोषितकियागयाहै।कार्य एवंआवश्यकतापरआउटसोर्सिंगकेमाध्यमसेलियेजानेका प्रावधानहै।

38

05 01मौलिकरूपसेनियुक्तसहायकलेखाकार(वेतनमैट्रिक्स 29200-92300लेवल-05)मेंसे,अनुपयुक्तकोछोडतेहुयेज्येष्ठता केआधारपर,पदोन्नतिद्वारा,जिन्होंनेभर्तीकेवर्षकेप्रथमदिवस कोइसरूपमेंसातवर्षकीसेवापूर्णकरलीहो।

गैरतकनीकी02

गैरतकनीकी

04

03

18000-56900

लेवल01

वेतनमैट्रिक्स 29200-92300 लेवल-05

वेतनमैट्रिक्स

वेतनमैट्रिक्स 35400-112400 लेवल-06

02

01 21लेखाकार

23अनुसेवक

22सहायकलेखाकार

लेखासंवर्ग

चतुर्थश्रेणीसंवर्ग 89 भाग 1 - क]

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

NOTIFICATION

March 25, 2026

No. 1223 / UKVIB --In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of section 10 read with section 37 of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act 1960) Adaptation and Modification Order, 2002 and in suppression of all existing rules and orders on the subject, with previous sanction of the State Government , the Board hereby makes the following regulations , with a view to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to the group " c " and subordinate service of Uttarakhand Khadi and Village Industries Board.

Uttarakhand Khadi and Village Industries Board Subordinate Service

Regulations , 2026

PART- I GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These Regulations may be called The Uttarakhand Khadi and Village Industries Board Subordinate Service Regulations , 2026 (2) It shall come into force at once .

Status of the Service 2. The Uttarakhand Khadi & Village Industries Board Subordinate Service comprising Group " C" posts .

Definitions

3. In these regulations , unless there is anything repugnant in the subject or context: -

(a) "Appointing Authority " , means Chief Executive Officer , Uttarakhand Khadi & Village Industries Board ;

(b) ' Act' means the "The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Khadi & Village Industries Act , 1960) Adaptation and Modification Order, 2002";

(c) "Board" means Uttarakhand Khadi & Village Industries Board;

(d) " Citizen of India " means a person who is or is deemed to be a Citizen of India under Part - II of the Constitution ;

(e) " Constitution " means the Constitution of India;

(f) "Government " means the State Government of Uttarakhand ;

(g) " Governor " means the Governor of Uttarakhand;

(h) " Commission " means the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission;

(i) "Member of the service " means a person substantively appointed under these Regulations or rules or orders in force prior to the commencement of these regulations to a post in the cadre of the Service;

(j ) "Service " means the Uttarakhand Khadi & Village Industries Board Subordinate Service ;

(k) " Substantive appointment " means an appointment , not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the Service and made after selection in accordance with the regulations , to a post in the cadre of the Service ;

(1) "Year of recruitment " means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year .

90

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 04 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 14 , 1948 शक सम्वत्)

PART II - CADRE

Cadre of Service 4. (1) The strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Board with the prior approval of the State Government .

(2) The strength of the Service and each category of posts therein shall , until orders varying the same passed under sub regulation ( 1 ) be as such as mentioned in Appendix :

Provided that-

(a) The Appointing Authority may leave unfilled or the Board may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(b) The Board with the prior approval of the Government , may create such additional permanent or temporary post as it may consider proper .

PART III - RECRUITMENT

5. Recruitment to various categories of posts in the Service shall be made from the sources as shown against each post mentioned in Appendix .

Source of Recruitment

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Economically Weaker Sections and Other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the State Government in force at the time of the recruitment .

PART IV- QUALIFICATIONS

7. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be : - Nationality

(a) Acitizen of India ; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India ; or

(c) A person of Indian origin migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya , Uganda and the United Republic of Tanzania ( formerly Tanzania and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or ( c) above must be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by the Government of Uttarakhand:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police , Intelligence Branch , Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above , no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in the Service beyond a period of one year , shall be subject to his /her acquiring Indian Citizenship .

NOTE : - A candidate in whose case a certificate of eligibility in necessary but the same has neither been issued nor refused , may be admitted to an examination and he/she may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him/her or issued in his /her favor .

91 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14 , 1948 शक सम्वत्)

8. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must posses the qualification mentioned against each post in Appendix .

Academic Qualifications

Essential/Desirable Qualifications

9. The essential/desirable qualifications will be as per the Essential /Desirable Qualification for the posts of Group " C " within the purview of Uttarakhand Public Service Commission and outside the purview of Public Service Commission " Rules , 2010 ( as amended from time to time).

10. A candidate who has :

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years ;

Preferential Qualifications

or

(ii) obtained a "B " or " C " certificate of National Cadet Corps shall , other things being equal , be given preference in the matter of direct recruitment .

Age

11. A candidate for direct recruitment must have attained the minimum age and not the maximum age as prescribed by the State Government from time to time on the 1st July of the year in which the vacancies are advertised for direct recruitment by the recruiting authority : Provided that in the case of candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes and other such categories of Uttarakhand as may be notified by the Government from time to time , the maximum age shall be increased by such amount as may be prescribed.

Character

12. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service . The Appointing Authority shall satisfy himself on this point .

Note: - Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service . Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible .

Marital Status

13. A male candidate who has more than one wife living and a female candidate who has married a man already having a wife living or who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Governor may , if he is satisfied that there are special grounds for doing so , exempt any person from the operation of this regulation.

Physical Fitness 14. No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his /her duties . Before a candidate is finally approved for appointed he/she shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 , contained in chapter III of the Financial Hand Book , Volume II , Part III :

92

उत्तराखण्ड गजट, 04 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

Provided that in order of section 33 , the posts identified for this and the categories identified under section 34 of the Rights of Persons with Disabilities Act , 2016 (Act No. 49 of 2016) , the disabled shall not be denied for appointment as per rules :

Provided further that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion .

PART -V - PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of Vacancies

15. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved horizontally for the candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Economically Weaker Sections and other categories of Uttarakhand in accordance with the relevant Service Rules and shall intimate the vacancies to the Commission .

Appointment Procedure through Direct recruitment

16. Under these regulations , recruitment to Group ' C' posts through direct recruitment shall be conducted by the Commission in accordance with the prescribed procedure .

17. ( 1 ) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through the Departmental Promotion Committee constituted as under :

Chairperson

(a) Appointing Authority

Member

(b) Additional Chief Executive Officer

Member The recruitment process of promotion through the Departmental Promotion Committee.

(c) Joint Chief Executive Officer

(d) A technical officer nominated by the Appointing Authority- Member

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority , as it was in the cadre from which they are to be promoted and place it before the Departmental Promotion Committee along with their character rolls and such other records , pertaining to them , as may be considered proper .

(3) The Departmental Promotion Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records , submitted to it and if it considers necessary , it may interview the candidates also .

(4)The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it was in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the Appointing Authority .

Combined selection 18 . list

Where in any year, appointments are made through both direct recruitment and promotion, a combined selection list will be prepared from the respective lists in such a way that the prescribed percentage is maintained . The first name in the list will be of the person appointed through promotion .

PART - VI- Appointment , Probation , Confirmation and Seniority

Appointment

19. (1) Subject to sub regulation (2) the Appointing Authority shall make appointments by taking candidates in the order in which their name stand in the lists prepared under regulation 16 and 17 .

93 भाग 1 - क]

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

(2) Where , in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with regulation 18 .

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued , mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be , as it stood in the cadre from which they are promoted . if appointments are to be made by both direct recruitment and by promotion the names shall be made arranged in cyclic order specified in the regulation 18 .

Probation

20. (1) A person on appointment to the Service in or against a substantive post , shall be placed on probation for a period of two years and the person appointed by promotion to the Service shall be placed on probation for a period of one year .

(2) The Appointing Authority may , for reasons to be recorded , extend the period of probation in individual cases , specifying the period up to which the period is extended :

Provided that save in extensional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years .

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his /her opportunities or has otherwise failed to give satisfaction , he/she may be reverted to his substantive post, if any , and if he does not hold a lien on any post his/ her services may be dispensed with .

(4) The probationer , who is reverted or whose services are dispensed with under regulation (3 ) , shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service rendered in any officiating or temporary capacity on post , included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation .

Confirmation

21. (1) Subject to the provisions of sub - regulation (2 ) of Regulation 20 , a person on probation shall be confirmed in his appointment at the end of the probation period or the extended probation period , if:

(a) His work and conduct are reported to be satisfactory , and

(b) His integrity has been certified .

(c) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise eligible for permanent appointment .

(2) Where confirmation is not required under the provisions of the Uttarakhand State Government Servants Confirmation Rules , 2002 ( as amended from time to time) , the order issued under sub- rule (3 ) of Rule 5 of those Rules , declaring that the concerned person has successfully completed the probation period , shall be deemed to be an order of confirmation .

Seniority

22. The seniority of persons appointed substantively to the service shall be determined in accordance with the " Uttarakhand Government Servants Seniority Rules , 2002 " (as amended from time to time) .

94

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

PART - VII - SALARY

Pay scale

23. ( 1 ) The admissible pay scale for persons appointed to various categories of posts in the service shall be as determined by the State Government from time to time .

(2) The pay scales applicable at the commencement of these regulations are given in the Appendix to these regulations .

24. (1) A person on probation, if he/ she is not already in permanent PayDuring Probation

Board Service , shall be allowed his/her first increment in the

time scale when he/she has completed one year of satisfactory

service , and second increment will be given only after

completing two year of service , when he has completed the

probation period and is also confirmed : Provided that , if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise .

(2) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Board , shall be regulated by the relevant Rules of the Board :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction , such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise .

(3) The pay during probation of a person, already in permanent service of the Board shall be regulated by the relevant rules , applicable generally to Government servants , serving in connection with the affairs of the State .

PART - VIII - OTHER PROVISIONS

Canvassing

25. No recommendations either written or oral , other than those required under the regulations applicable to the post in the Service , will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his /her candidature will disqualify him/her for appointment .

matters Regulations of other 26. In regard to the matters not specifically covered by these regulations or by special orders , persons appointed to the Service shall be governed by the rules , regulations and orders , applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State .

Relaxation in the conditions of service

27. Where the Government is satisfied that the operation of any regulations , regulating the conditions of service of a person , appointed to the Service, causes undue hardship in any particular case , it may , notwithstanding anything contained in the regulations applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that regulation to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner .

भाग 1 -क]

95 उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

Savings

28. Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates , belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Economically Weaker Sections and Other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard .

R.S. DHOPOLA , JointChief Executive Officer.

96

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

[भाग 1 -क

Chief

Executive

Officer

Appointing Authority

10.

9.

AcademicQualifications

2-Trainedinsupervisorcourseby khadiandVillageIndustries Commissionordegree/diplomain theTradefromagovernment institute.

1-Bachelor'sDegree

100%

100% 8.

Recruitment percentage DirectPromotion Recruitm

100% ent 7.

6.

Appendix

Chief Executive Officer

100%

Bypromotionfromamongst substantivelyappointedAssistant Superintendentproduction(Pay Matrix29200-92300Level-05) subjecttorejectionofunfit,onthe basisofseniority.whohave completedthreeyearsserviceas suchonthefirstdayoftheyearof recruitment.

appointed Bypromotionfromamongst substantively SuperintendentProduction(Pay Matrix35400-112400Level-06) subjecttorejectionofunfit,onthe basisofseniority.whohave completedsevenyearsserviceas suchonthefirstdayoftheyearof recruitment.

ByDirectrecruitmentthrough commission.

{SeeRegulation4,5,8&23} Sourceofrecruitment

5.

01

03

Sanctioned posts (permanent )

Technical04

Technical

Technical08 4.

Technical/No ntechnical

3.

PayBand/ GradePay Rs.

-do-

PayMatrix 44900-142400 Level-07

ByPromotionfromamongst substantivelyappointedMaster weaver(PayMatrix21700-69100 Level03)subjecttorejectionof unfit,onthebasisofseniority.who havecompletedsevenyearsservice assuchonthefirstdayoftheyearof recruitment.

Technical07

PayMatrix 29200-92300 Level-05

PayMatrix

35400-112400

Level-06

PayMatrix 35400-112400 Level-06

2.

1.Divisional

Designation

Superintendent production

Superintendent

production

Instructor

Superintendent industries(wool)

2.Technician

Technicalcadre

1.

1

2

3

Sl.No.

Assistant

4 97

भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल, 2026 ई0 (चैत्र 14, 1948 48 शक सम्वत्)

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Chief

Executive

Officer

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer Chief Executive Officer

10.

-

9.

1-Intermediate

1-Intermediate 2-SpinningWeavingTraining CertificatefromGovernment orKhadiVillageIndustries CommissionorKhadiBoard

2-SpinningWeavingTraining

CertificatefromGovernment

orKhadiVillageIndustries

CommissionorKhadiBoard

1-Bachelor'sDegree.

2-TrainingcertificateonKhadi weavingfromGovernmentor KhadiVillageIndustries CommissionorKhadiBoard.

100%

100%

100%

8.

50%

100%

100%

7.

50%

6.

firstdayoftheyearofrecruitment.

ByDirectrecruitmentthrough

commission

Bypromotionfromamongst substantivelyappointedspinning Master/supervisor(PayMatrix 18000-56900Level-01)subjectto rejectionofunfit,onthebasisof seniority.whohavecompleted sevenyearsserviceassuchonthe

ByDirectrecruitmentthrough commission

Bypromotionfromamongst substantivelyappointedfittercum electrician/boilerman(PayMatrix 18000-56900Level-01)subjectto rejectionofunfit,onthebasisof seniority.whohavecompleted sevenyearsserviceassuchonthe firstdayoftheyearofrecruitment.

Bypromotionfromamongst substantivelyappointedmechanic electrician(PayMatrix21700-69100 Level-03)subjecttorejectionof unfit,onthebasisofseniority.who havecompletedthreeyearsservice assuchonthefirstdayoftheyearof recruitment.

(1) 50percentpostsbydirect recruitmentthroughcommission. (2)50percentbypromotionfrom amongstsubstantivelyappointed Dyingmasterinthe(PayMatrix 19900-63200Level-02)subjectto rejectionofunfit,onthebasisof seniority.whohavecompletedfive yearsserviceassuchonthefirstday oftheyearofrecruitment.

02

5.

03

Technical07

Technical13

Technical

Technical03

Technical10

Technical

4.

3.

21700-69100 Level-03

PayMatrix 19900-63200 Level-02

PayMatrix 18000-56900 Level-01

PayMatrix 29200-92300 Level-05

PayMatrix

PayMatrix

18000-56900

Level-01

PayMatrix 21700-69100 Level-03

2.

Mechanicelectrician

Foreman

SpinningSupervisor

SpinningMaster

Masterweaver

Dyingmaster

10

9

1. 5

6

8

7 98

[भाग 1 -क

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 श शक सम्वत्)

Chief Executive Officer Chief Executive Officer

Chief

Executive

Officer

Chief Executive Officer

10.

9.

2-Experiencecertificateinthe saleofKhadiandvillage industryproductsfrom institutionsrecognizedbythe KhadiandVillageIndustries Commission/KhadiBoard.

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

GraduationinEconomics/ Agriculture/B.com/B.B.A fromauniversityestablished bylaworequivalent.

1-Intermediate.

1-Intermediate.

1-Intermediate 2-FittercumElectrician Certificatefromaninstitution establishedbylaworrecognized asequivalentthereto.

1-Bachelor'sDegree. 2-Experiencecertificateinthe saleofKhadiandvillage industryproductsfrom institutionsrecognizedbythe KhadiandVillageIndustries Commission/KhadiBoard.

2-Experiencecertificateof workingonmachinesand boilers.

8.

75%25%

100%

7. 100%

6.

ByDirectrecruitmentthrough commission.

1-HighSchool 2-ValidDrivingLicensefor light/heavyvehicleswithtwo yearexperiencecertificate.

100%

100% 100%

ByPromotionfromamongst substantivelyappointedAssistant DevelopmentOfficer(PayMatrix 29200-92300Level-05)subjectto rejectionofunfit,onthebasisof seniority.whohavecompleted sevenyearsserviceassuchonthe

ByDirectrecruitmentthrough commission

firstdayoftheyearofrecruitment. ByDirectrecruitmentthrough commission ByDirectrecruitmentthrough100% commission

ByDirectrecruitmentthrough commission.

(I)75%postsbydirectrecruitment throughcommission.

(II)25%post,byselectionamongst substantively Sales appointed Assistant,(PayMatrix18000-56900 Level-01)whohavepassed IntermediateExaminationandhave completedsevenyearsservice subjecttorejectionofunfit,onthe basisofseniority.

10

5.

02

Technical03

Technical

4.

10

10

13

13

Technical

Non- Technical

Non- Technical

Non- Technical

Non- Technical

3.

PayMatrix 21700-69100 Level-03

PayMatrix 29200-92300 Level-05

PayMatrix

18000-56900

Level-01

PayMatrix 19900-63200 Level-02

PayMatrix 18000-56900 Level-01

PayMatrix 18000-56900 Level-01

2.

Boilerman

Salesman PayMatrix 35400-112400 Level-06

Developmentofficer

Assistant Developmentofficer

Driver

SalesAssistant

FitterCumElectrician

SalesCadre

12

13 DevelopmentCadre 16

17

14

11

1.

15 99

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14 , 1948 शक सम्वत्)

भाग 1 - क]

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

10.

9.

1-GraduationinCommerce fromauniversityestablished bylaworequivalent,or B.B.A.,orPostGraduatein Accountancy.

2-Aminimumtypingspeedof 4000KeyDepressionsperhour inHindi.

1-Intermediate

1-Bachelor'sDegree.

2-Aminimumspeedof80 wordsperminuteinhindi shorthand.

2-Aminimumspeedof80 wordsperminuteinhindi shorthand.

3-Computeroperatingand DataEntryKnowledgewith minimumspeedof4000Key Depressionsperhour.

3-ComputeroperatingandData EntryKnowledgewith minimumspeedof4000Key Depressionsperhour.

100%

8.

100%

30%

100%

100%

7.

70%

6.

ByDirectRecruitmentthrough commission

Bypromotionfromamongst substantivelyappointedAssistant Accountant(PayMatrix29200- 92300Level-05),subjecttorejection ofunfit,ofthebasisofseniority. whohavecompletedsevenyears serviceassuchonthefirstdayofthe yearofrecruitment.

ByDirectRecruitmentthrough

commission

Bypromotionfromamongst substantivelyappointedSteno GrapherGrade-I(PayMatrix 35400-112400Level-06),subjectto rejectionofunfit,onthebasisof seniority.whohavecompleted sevenyearsserviceassuchonthe firstdayoftheyearofrecruitment.

(II)30%postBypromotionfrom amongstsubstantivelyappointed StenoGrapherGrade-II,subjectto rejectionofunfit,onthebasisof seniority.whohavecompleted sevenyearsserviceassuchonthe firstdayoftheyearofrecruitment.

(I)70%postsbydirectrecruitment throughcommission.

5.

02

01

01

01

03

4.

Non- Technical

Non- Technical Non- Technical

Non- Technical

Non- Technical

3.

PayMatrix 35400-112400 Level-06

PayMatrix 29200-92300 Level-05

PayMatrix

25500-81100

Level-04

PayMatrix 35400-112400 Level-06

PayMatrix 35400-112400 Level-06

2.

Accountant

Stenographer

Grade-II

PersonalAssistant

Stenographer Grade-I

StenographerCadre

AccountsCadre

21

22AssistantAccountant

19

18

20

1.

100

[भाग 1 -क

उत्तराखण्ड गजट,04 अप्रैल , 2026 ई०(चैत्र 14, 1948 शक सम्वत् )

Chief Executive Officer

10.

9.

R.S.DHOPOLA,

JointChiefExecutiveOfficer.

1-8thpass

2-CyclyingExperience.

8.

7.

6.

AccordingtoG.O. 877(1)XXVII(7)2011 No. Dated 24.03.2011Group"D"Postsare declaredDyingCadreandworkas neededwillbefulfilledthrough outsourcing.

5.

38

4.

3.

18000-56900

Level-01

PayMatrix

2.

GroupDCadre

23Peon

1.

पी ० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 14 हिन्दी गजट / 95 - भाग 1 - क-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की , शनिवार , दिनांक 04 अप्रैल , 2026 ई0 (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND . PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS /PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

मेरे पुत्र सुमित राज , 2024 हाईस्कूल अनुक्रमांक 25144647 के अंकतालिका में माता का नाम भूलवश हेमा देवी एवं पिता का नाम नरेंद्र कुमार अंकित हो गया है , वास्तविक नाम माता हीरा देवी आधार कार्ड नंबर 373673019646 एवं पिता नरेंद्र राम आधार कार्ड नंबर 867065843962 है जिसे भविष्य में यही समझा व पढ़ा जाये ।

BY ORDER Additional Director

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

नरेंद्र राम पुत्र दुर्गा राम निवासी 125 , बुंगा, पिथौरागढ़ , उत्तराखंड

129- ट 130

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई0 (चैत्र 14 , 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं 0 762498668016 में त्रुटिवश उसका नाम आत्रेय शुक्ला (Aatreya Shukla) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अथर्व शुक्ला (Atharv Shukla ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B - 2020 : 5-90170-006621 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अथर्व शुक्ला (Atharv Shukla) पुत्र श्री पवन कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

पवन कुमार

निवासी बहुगुना हाउस , गोविंदपुरी नजदीक टी एच डी सी कॉलोनी , केदारपुर , दून यूनिवर्सिटी मार्ग , देहरादून, उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 7921 7211 4905 में त्रुटिवश मेरा नाम KAURI DEVI गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम कौरा देवी ( KAURA DEVI ) है । जो मेरे पहचान पत्र नं ० LXS1217561 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे कौरा देवी ( KAURA DEVI ) पत्नी श्री दर्शन सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

कौरा देवी ( KAURA DEVI) पत्नी श्री दर्शन सिंह निवासी -10 , म्यार दल्ला सिरकोट चमियाला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड |

सूचना

मेरे आधारकार्ड नं 0 . 414793503695 में त्रुटिवश मेरा नाम टीकाराम सिंह गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा सही नाम - टिकम सिंह (TIKAM SINGH ) है । जो मेरे पहचान - पत्र नं० . IJV0443853 व मेरी खाता खतौनी नं ० . 00053 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे टिकम सिंह (TIKAM SINGH ) पुत्र स्व० पूरण सिंह के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

टिकम सिंह (TIKAM SINGH) पुत्र स्व ० पूरण सिंह निवासी- पो ० ओ ० . पन्तवाडी टिहरी गढ़वाल , उत्तराखण्ड 131 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल, 2026 ई ० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

राशन कार्ड नं . 055002613530 में मेरा नाम सलीम शज़द , रजिस्ट्री क्र. B 71145 में नाम सलीम शहजाद सिद्दीकी SALEEM SHAHZAD SIDDIQUI व UIDAI सर्टिफिकेट में R.No. UID 941421 मेरा नाम सलीम शहजाद SALIM SHAZAD तथा बी. कॉम की डिग्री जिसका रोल नं. 325507 में मेरा नाम सलीम शहजाद SALEEM SHAHZAD त्रुटिवश अंकित हो गया है । जबकि अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड नं. 269603880464 , पेन कार्ड नं . BCWPS9307P, पहचान पत्र नं . CTJ2005825 व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सलीम शहजाद SALEEM SHAZAD है जोकि सत्य है । भविष्य में मुझे सलीम शहजाद SALEEM SHAZAD के नाम से पढ़ा लिखा जाये ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्री सलीम शहजाद पुत्र श्री अब्दुल सत्तार निवासी-19 / 14 साबरी मंजिल , मस्जिद वाली गली माजरा पो . ओ . माजरा , देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 460518789603 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम नूर बगियाल (NOOR BAGIYAL ) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम वामिका (VAMIKA) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण, पत्र पंजीकरण सं. B- 2022 : 5-90209-001523 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को वामिका ( VAMIKA) पुत्री सूरज सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सूरज सिंह

निवासी ग्राम बागी , पो ० रौनद टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड |

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 558036218544 में त्रुटिवश उसका नाम ओम मंमगाई (OM MAMGAIN ) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम प्रतीक मंमगाई (PRATEEK MAMGAIN) है. । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० B - 2019 : 5-90022-000436 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को प्रतीक मंमगाई (PRATEEK MAMGAIN) पुत्र श्री मेदिनी धर मंमगाई के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

मेदिनी धर मंमगाई

निवासी-175 / 1-1 , गोरखपुर , बड़ोवाला , अमृत एन्कलेव आरकेडिया ग्रान्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड़ 132

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे IDBI BANK के फोलियो नं ० FDDB 0424901 में त्रुटिवश मेरा नाम बेबी शिवानी (BABY SHIVANI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम शिवानी पाण्डेय ( SHIVANI PANDEY) है , जोकि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 5340898 एवं आधार कार्ड सं 0 958055618001 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे शिवानी पाण्डेय (SHIVANI PANDEY ) पुत्री कैलाश चंद्र पाण्डेय के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

शिवानी पाण्डेय (SHIVANI PANDEY)

पुत्री कैलाश चंद्र पाण्डेय निवासी-133 , ज्ञान लोक कॉलोनी, हरिद्वार , कनखलं , उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं 0 719853500177 में त्रुटिवश उसका नाम जैसमीन (Jesmeen) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम जिज्ञासा तोमर (Jigyasa Tomar ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं० B - 2016 : 5-90022-002257 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को जिज्ञासा तोमर (Jigyasa Tomar) पुत्री चमन सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

चमन सिंह

निवासी - थाईना पोस्ट- कलसी जिला - देहरादून , थाईना कलसी , देहरादून, चकराता, उत्तराखण्ड़

सूचना

मैंने अपना नाम दीक्षा लेने के बाद सौरभ शर्मा पुत्र श्री टी.एन. सर्मा से बदलकर स्वामी श्यामानन्द गिरि शिष्य स्वामी शंकरानन्द गिरि कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना - पहचाना जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

स्वामी श्यामानन्द गिरि शिष्य स्वामी शंकरानन्द गिरि क्रिया योग आश्रम , तपोवन, जिला टिहरी गढ़वाल (उत्तराखंड) 133 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट, 04 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरी पुत्री के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25115641 में त्रुटिवश माता का नाम Seema Tomar व पिता का नाम Rajesh Tomar गलत दर्ज हो गया है । जबकि माता का सही नाम Seema Rani व पिता का सही नाम Rajesh है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० B202405026380000009 में भी दर्ज है । भविष्य में हमें सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Seema Rani

निवासी-लूहन पो ० ऑफीस लक्सियार तह ० कालसी देहरादून उत्तराखण्ड

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम अकबर सिंह (Akbar Singh) से बदलकर अमर सिंह राणा (Amar Singh Rana) कर लिया है । भविष्य में मुझे अमर सिंह राणा (Amar Singh Rana) पुत्र श्री मायाराम राणा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

अकबर सिंह Akbar Singh (मौजूदा पुराना नाम)

पुत्र श्री मायाराम राणा निवासी-2 , विलेज कलोगी , बडकोट , पोस्ट ऑफीस कलोगी , उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरी पुत्री प्रतिभा बौध के स्कूल रिकॉर्ड में मेरा नाम (पिता का नाम) मनोज बौध त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम मनोज कुमार बौध है , जो मेरे आधार कार्ड (3526 1252 0065 ) में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को प्रतिभा बौध पुत्री मनोज कुमार बौध के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

मनोज कुमार बौध पुत्र श्री किशन लाल बौध निवासी - विजय लोक 02 , बालावाला देहरादून उत्तराखंड ।

134

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

यह कि मेरे आधार कार्ड न0- 2211 0487 6579 में त्रुटिवश मेरा नाम जशोदा देवी दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम यशोदा देवी (YASODA DEVI ) है जो मेरे पहचान पत्र न०- XGC0571042 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे यशोदा देवी (YASODA DEVI ) पत्नि सराद सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए निवासी ग्राम घिरोली, लदोली जिला रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड 246429 |

समस्त विधिक औपचारिक्ताए मेरे द्वारा पुरी कर ली गई हैं ।

दिनांक 26.02.2026

यशोधा देवी पत्नि सराद सिंह निवासी ग्राम घिरोली , लदोली जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड ।

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम Hetinder Mohan Chamoli से बदलकर Hitendra Chamoli कर लिया है । भविष्य में मुझे Hitendra Chamoli S / o Janardhan Prasad Sharma के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Hetinder Mohan Chamoli (मौजुदा पुराना नाम) S/ o Janardhan Prasad Sharma निवासी C- 7 , सरस्वती विहार अधोई वाला रायपुर रोड , देहरादून, उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधारकार्ड नम्बर 58544112 6631 में त्रुटिवश मेरा नाम तुलसी (Tulsi) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम छोटी (Choti) है जोकि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 23008814 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे छोटी (Choti ) पुत्री सतपाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

छोटी ,

ग्राम महेश्वरी पोस्ट दाबकी कलां , लकसर हरिद्वार ।

135 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई0 (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 594862523502 में त्रुटिवश मेरा नाम जैनम बेगम (JAINAM BEGAM) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम जैनब बेगम (JAINAB BEGAM) है । जोकि मेरे पहचान पत्र संख्या TPU1100239 एवं स्थाई निवास प्रमाण - पत्र संख्या UK26ES0100016922 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे जैनब बेगम (JAINAB BEGAM ) पत्नी सलीम अहमद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

जैनब बेगम ( JAINAB BEGAM )

पत्नी सलीम अहमद निवासी ग्राम सलेमपुर महदूद बहादराबाद, हरिद्वार , उत्तराखण्ड़ ।

सूचना

मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0278 व बी 0 एच 0 ई 0 एल के अभिलेखों में मेरे पिताजी का नाम त्रुटिवश Gogendra Singh गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पिताजी का सही नाम Yogendra Pandit है । भविष्य में मुझे Nawneet Kumar S/ o Yogendra Pandit के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Nawneet Kumar S/ o Yogendra Pandit

निवासी- 3/2/1 बी० एच ०ई० एल सेक्टर -1 हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 0 7426-4614-4668 में त्रुटिवश मेरा नाम संयम वर्मा ( Saiyam Verma) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम संयम (Sanyam ) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं 0 25111153 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे संयम (Sanyam) पुत्र श्री राम कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

संयम ( Sanyam) पुत्र श्री राम कुमार निवासी 99 , सययद वाला देहरादून उत्तराखण्ड 248001 136

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० ( चैत्र 14 , 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे विभागीय सेवा अभिलेखों में मेरा नाम अनिल कुमार दर्ज है । लेकिन निजी कारणों से मैंने अपना नाम अनिल कुमार से बदलकर अनिल कुमार उनियाल (ANIL KUMAR UNIYAL) कर लिया है । जो मेरे आधार कार्ड नं0 6015 8836 7852 व पैन कार्ड नं 0 AAYPU3093P में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे अनिल कुमार उनियाल (ANIL KUMAR UNIYAL) पुत्र जीत राम उनियाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए । निवासी - 494 इन्दिरा नगर कालोनी , डाकघर - न्यू फॉरेस्ट, जिला- देहरादून , उत्तराखण्ड - 248006 |

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है ।

अनिल कुमार उनियाल पुत्र स्व० जीत राम उनियाल निवासी- 494 इन्दिरा नगर कालोनी , डाकघर- न्यू फॉरेस्ट, जिला - देहरादून, उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नम्बर -8394 8871 7129 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम VIDHUSHI गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम आकर्ति है , जो पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र संख्या B- 2017 : 5-07882-000077 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को आकर्ति पुत्री श्री सच्चिदानंद थपलियाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सच्चिदानन्द थपलियाल पुत्र श्री केशवानंद थपलियाल निवासी ए-1 , शॉपिंग कॉम्पलेक्स बी पुरम बागी भागीरथी पुरम टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड |

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 411971369723 में मेरा नाम मती देवी पत्नी धनी राम जन्मतिथि 9.10.1956 गलत दर्ज हो गई है जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम श्रीमती देवी पत्नी धनी लाल जन्मतिथि 1.07.1956 है मेरे पति के सभी अभिलेखों में यही नाम है । भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्रीमती देवी निवासी एम आई सी रोड पौड़ी पौड़ी गढ़वाल 137 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 14 , 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड न0 385395495959 में उसका नाम अलीशा बौंठियाल , दर्ज है । निजी कारणों से मैने अपनी पुत्री का नाम अलीशा बौंठियाल से बदलकर अदिति बौंठियाल कर दिया है , जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजी ० सं० B - 2024 : 5-90170-000568 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अदिति बौंठियाल (ADITI BAUNTHIYAL) D/ o RASHMI BIJALWAN के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

RASHMI BIJALWAN W/ O ATUL KUMAR SHARMA , R/ O 397 Rajeshwaripuram , Haridwar Road , Dehradun .

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 638719863276 में त्रुटिवश मेरा नाम एवेश्याम (EVESHYAM) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम एहतशाम (EHTASHAM) है । जोकि मेरे जन्म प्रमाण पत्र सं० B202605093390000021 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे एहतशाम (EHTASHAM) पुत्र सलीम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

एहतशाम (EHTASHAM) पुत्र सलीम निवासी गांव बन्हेडा टांडा, पोस्ट- मंगलौर , जिला- हरिद्वार , राज्य - उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं 0 561945815149 में त्रुटिवश उसका नाम युवराज गलत दर्ज हो गया जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अभिनव है । जो कि उसके जन्म प्रमाण - पत्र सं० B- 2018 : 90686-004917 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अभिनव पुत्र श्री सतेन्द्र कुमार धीमान के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्री सतेन्द्र कुमार धीमान पताः नजदीक वोडाफोन टावर पोस्ट बडोवाला प्रेमनगर जिला देहरादून ।

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 04 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक सम्वत्)

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सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं . 614833363175 में त्रुटिवश उसका नाम मो . असद (MO- ASAD) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शुफियान (SHUFIYAN ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B - 2024: 5-07802-000056 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को शुफियान (SHUFIYAN) पुत्र इकराम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

इकराम निवासी- सिकंदरपुर भैसवाल , हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।

पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 14 हिन्दी गजट / 95 - भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 10 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-03-10.4436-160426111552/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-03-10.4436-160426111552.