पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN /30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-27] रुड़की , शनिवार, दिनांक 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्) [ संख्या-15
विषय- सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
161-175
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
101-104
भाग 1 - क- नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2 -आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
139-153
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
161-क 162
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
वन अनुभाग -01
अधिसूचना
प्रकीर्ण
20 मार्च , 2026 ई ०
संख्या-492 X - 1-2026-10 ( 03 )/ 2007- राज्यपाल , " भारत का संविधान " के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके " उत्तराखण्ड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली, 2010 " में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थातः-
उत्तराखण्ड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
( 1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम " उत्तराखण्ड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 " है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
नियम 15 का संशोधन
उत्तराखण्ड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली , 2010 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के उपनियम (4) के खण्ड (एक) एवं खण्ड ( दो )(क) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये नियम प्रतिस्थापित कर दिये जायेगें, अर्थातः -
स्तम्भ-1
स्तम्भ-2
विद्यमान नियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(एक)
(एक) चयन के लिये 100 अंको की वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी । प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर , तैयार की जायेगी ।
चयन के लिये 250 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी । प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर, तैयार की जायेगी ।
(दो) (क) लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी , सामान्य गणित
(दो) (क) लिखित परीक्षा में ' सर्वेक्षण' विषय पर एक प्रश्न पत्र 100 भाग 1 ]
163 उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत)
अंक का होगा । प्रश्न पत्र मूल्याकंन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा ।
और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा और ' सर्वेक्षण ' विषय का एक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा । लिखित परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे । प्रश्न पत्र मूल्याकंन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा ।
नियम 18
का संशोधन
मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः-
स्तम्भ-1
स्तम्भ-2
विद्यमान नियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) सभी अभ्यर्थियों द्वारा (2) सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा और छंटनीशुदा कर्मचारी के अंकों को वर्गीकृत करते हुये) अवरोही क्रम में उत्तराखण्ड की वैबसाइट https://uk.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे ।
प्राप्त कुल अंक ( लिखित परीक्षा, छंटनी शुदा कर्मचारी के अंको को और टंकण परीक्षा के अंकों को वर्गीकृत करते हुये) अवरोही क्रम में (Descending Order) उत्तराखण्ड की वैबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे ।
आज्ञा से, सी० रविशंकर, सचिव ।
164
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of article 348 of " the Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.492 /X - 1-2026-10 ( 03 ) /2007 Dated March 20 , 2026 for general information .
NOTIFICATION
Miscellaneous
March 20 , 2026
No.492 /X -1-2026-10 ( 03 ) /2007 --In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the " Constitution of India " , the Governor is pleased to make the following rules with a view to , further amend in the ' Uttarakhand Forest Department Surveyor Service Rules , 2010 ' , namely : -
Uttarakhand Forest Department Surveyor Service (Amendment) Rules 2026
Short Title and (1 ) Commencement
These Rules may be called the "Uttarakhand Forest Department Surveyor Service (Amendment ) Rules, 2026 " .
(2) It shall come into force at once ,
Amendment of rule 15
In the Uttarakhand Forest Department Surveyor Service Rules , 2010 , (hereinafter referred to as the principal rules ) for existing clause ( i ) and clause ( ii ) (a) of sub - rule (4) of rule 15 given in Column - 1 below , the rule given in Column - 2 shall be substituted , namely: -
Column-2 (Rule as Hereby Substituted )
Column-1 (Existing rule)
(i) Selection will be based on a 100 marks Objective - type written examination . The merit list will be prepared based on the combined scores from the written examination and the other evaluations .
(i) A written examination carrying 250 marks will be held for selection . The merit list will be prepared based on the combined scores from the written examination and other assessments .
(ii)( a) The written examination shall consist of a question paper on surveying subject , carrying 100 marks . The paper shall be evaluated with one mark for each correct answer and a negative 1/4 mark for each incorrect answer .
( ii ) (a) The written examination will include one question paper each for General Hindi , General Mathematics and General Studies , carrying 150 marks , and one 100 marks . The written examination questions will be objective . In the evaluation, one mark will be awarded for each correct answer and 4 negative marks will भाग 1 ]
165 उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
be awarded for each correct answer and ¼ negative marks will be awarded for each incorrect answer..
Amendment ofrule 18
In the principal rules for the existing sub -rule (2) of rule 18 given in Column- 1 below, the rule given in Column- 2 shall be substituted, namely:- Column- 1 (Existing rule)
Column-2 (Rule as Hereby Substituted)
(2) The total marks obtained by all the candidates (classifying the marks of the written examination and retrenched employees category wise) will be displayed in descending order on the Uttarakhand website https://uk.nic.in .
(2) The total marks obtained by all the candidates (marks of written examination and the marks of the retrenched employees category wise) shall be displayed on the Uttarakhand website www.ua.nic.in in the descending order .
ByOrder, C RAVI SHANKAR , Secretary.
सचिवालय प्रशासन (अधि ०) अनुभाग -1
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 अप्रैल, 2026 ई०
संख्या -370 / XXXI ( 1 ) / 2026 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री आलोक कुमार सिंह को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव , वेतनमान लेवल -13 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री आलोक कुमार सिंह, संयुक्त सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0 बी0) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
166
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 अप्रैल, 2026 ई ०
संख्या-371 / XXXI ( 1 ) / 2026 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनु सचिव के पद पर कार्यरत श्री दीपक कुमार को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव , वेतनमान-₹ 78800-209200 (लेवल-12) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री दीपक कुमार, उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस 0 बी0) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या 221/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी । 3-
4- उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 अप्रैल , 2026 ई ०
संख्या-372 / XXXI ( 1 ) / 2026 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव, वेतनमान ₹ 67700-208700 (लेवल -11 ) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
(1 ) श्री भुवन चन्द्र जोशी
(2) श्री प्रकाश पालीवाल
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अनुसचिवों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -394 (एस 0 बी0) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या -221 / 2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे ।
प्रोन्नति / विज्ञप्ति
01 अप्रैल, 2026 ई ०
संख्या-373 / XXXI ( 1 ) / 2026 / पदो0-01 / 2024 - उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती गोदावरी रावत, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतन लेवल -10 (वेतनमान 56,100-1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती गोदावरी रावत को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -394 ( एस 0 बी 0) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती गोदावरी रावत, अनुभाग अधिकारी को सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान में तैनात किया जाता है ।
5- श्रीमती गोदावरी रावत, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
167 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 अप्रैल, 2026 ई ०
संख्या-374 / XXXI ( 1 ) / 2026 / पदो0-01 / 2024- उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतन लेवल -10 (वेतनमान 56,100-1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट, को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -394 ( एस० बी ० ) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट , अनुभाग अधिकारी को माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-03 में तैनात किया जाता है ।
5- श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से , रणवीर सिंह चौहान , सचिव ।
औद्योगिक विकास अनुभाग -2
07 अप्रैल, 2026 ई ०
संख्या-408 / VII -A- 2 / 2026 / ई-64810 / 04 (01 ) / 2026- एतद्वारा राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 670 / XVIII ( II ) / ई0-65573 , दिनांक 25.03.2025 एवं संख्या 280 / XVIII ( II ) / ई0-65573 , दिनांक 10.02.2026 तथा प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल के पत्र संख्या-650 / प्र ० नि ० / सिडकुल / 2026 , दिनांक 17.02.2026 के क्रम में जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म के राजस्व ग्राम यथा - गडरियाबाग , नूरपुर, पन्थपुरा , रजपुरा , लक्ष्मीपुर एवं बण्डिया की कुल 1354.14 एकड़ अर्थात 548.2388 है० भूमि (तालिकानुसार उल्लिखित खसरा नं०) को औद्योगिक आस्थान विकसित करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम -1976 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ) की धारा-2 (घ) सपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संदेह निवारण और वैधकरण ) अधिनियम , 1991 की धारा -2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-
(1 ) जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म के ग्राम यथा- गडरियाबाग , नूरपुर, पन्थपुरा, रजपुरा, लक्ष्मीपुर एवं बण्डिया की कुल 1354.14 एकड़ अर्थात 548. 2388 है० भूमि के समस्त खसरों का मिलान सिडकुल द्वारा राजस्व अभिलेखों से अवश्य करा लिया जाएगा ।
168 उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल , 2026 ई0 (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्) [भाग 1
(2) राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-670 / XVIII (II ) / ई0-65573 , दिनांक
25.03.2025 एवं संख्या-280 /XVIII (II ) / ई0-65573, दिनांक 10.02.2026 में
निहित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल उद्योग स्थापित करने के प्रयोजन हेतु ही
किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सिडकुल का होगा ।
(4) इस क्षेत्र में सिडकुल द्वारा भविष्य में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के
सम्बन्ध में सूचना अनिवार्य रूप से शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी ।
(5) सीडा बायलॉज-2022 (समय- समय पर यथासंशोधित) का पूर्णतः अनुपालन
सुनिश्चित किया जाएगा ।
(6) उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों का उल्लंघन होने अथवा अन्य किसी
कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से
उक्त अधिसूचना में परिवर्तन किया जा सकता है ।
तालिका
क्र.स. राजस्व ग्राम का खसरा संख्या रकवा है०
नाम
1 गडरियाबाग 66 4.2800
2 68 7.4800
3 75 0.0800
4 76 0.1900
5 78 0.2560
6 79 0.3820
7 80 0.2150
8 83 10.7180
9 86 11.5190
10 88क 0.0790
11 90मि 4.6560
12 93 0.2430
13 94 0.0800
14 95 0.0800
15 98 0.1520
16 100 0.1520
17 102 10.1210
18 103 0.0320
19 104 1.7400
20 105 0.1800
भाग 1 ]
169
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई0 (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्) उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्) 173 171
भाग 1 ] 170 172 उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्) उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्) [भाग 1 [भाग 1
21 6 22
3 267 106 0.0380 0.0250
27 29 79क 0.0050
69 0.2320 24.5700
22 4 7 24क 1.8780
28 268 107 0.0250
30 81 0.0320 0.7600
105 0.2520
5 8 269 0.0130
23 25 24.2630
29 31 108 4.4000
1065 82 0.0320 5.0120
24 6 9 270 26क 0.5820
77क 0.5870
30 84 0.0720
32 108क 0.4380 0.7620
25 30 27क 0.48.10
31 92मि 3.7850
33 85 109 0.5250 1.7450
11 28क 1.4830
7 271 0.0980
26
96 24.4590
32 88 0.0360
8 272 110.389 है० 0.0540
27 12 13 0.1270
97 7.1510
33 9 273 89 55.4900 है0 0.7790 0.0230
28 92मि
1 4 3.7850
लक्ष्मीपुर 8.5140
34 10 274/1 90 0.2160 0.0240
29
2 91 10.7870
0.1020
35 11 274/2 91 0.0800 5.6980
1 रजपुरा 8 0.7550
3 107.1111 है0
6 1.0000
36 12 274/3 92 0.2010 0.570
2 12कमि 0.3030
4 7 3.5970
37 13 276 95 0.0310 5.3200
1 3 13मि 2.6980
नूरपुर 9 16.0830
5 8 0.6790
38 14 284/1 97 0.8540 1.0440
2 4 25मि 18.6910
10 0.1960
6 9 0.3450
39 15 284/2 98क 0.6040 0.3680
3 5 27क 0.2880
12 0.1510
7 10 1.2560
40 16 286/1 103 3.1500 1.8200
4 6 28क 0.3900
14 0.1010
8 11 6.6750
41 17 286/2 105 0.1200 0.2662
7 30 0.1700
5
9 15 13 0.1200
5.9180
42 18 286/3 107 0.0750 0.1120
6 8 31 0.1200
16 0.1200
10 15 1.7780
43 19 286/4 109 0.2600 0.0800
7 9 33 4.5250
18ख 0.8440
11 16 1.3850
44 20 286/5 110 0.2460 0.8400
8 10 34ख 0.4300
42 1.3500
12 17 0.6400
45 21 286/8 99 2.4300 1.8090
9 11 37 0.3520
44 0.2590
13 18 2.9700
46 22 286/13 101 15.4700 0.0580
10 12 38 6.5240
14 48 0.0820
20 2.0400
47 23 286/15 102 0.1280 0.0160
11 13 40 5.8840
50 0.2030
15 28 5.7470
48 24 286/17 111 0.1600 4.5500
12 14 41क 0.3080
51 2.8690
16 30 5.5050
49 25 286/6 112 8.0402 0.2080
15 42 0.3000
13
17 55 34मि 0.3200
7.2700
50 26 286/1 113 0,3800 0.1660
14 16 43 0.7320
62 3.0420
18 35मि 0.6320
51 27 288/2 53 0.0320 0.0660
15 17 46ख 0.0370
63 0.0920
19 36मि 2.0000
52 28 289 57 4.7530 0.1670
18 47 0.3960
16 65
20 37मि 2.0680 7,000
53 29 290 58 0.0230 0.5000
17 19 48 7.4430
66 0.1420
21 1 35.4470
54 30 298/3 60 0.0130 2.7720
18 20 50 0.1760
22 68 11.9830
19 1.8700
55 31 282 67क 0.2800 0.1320
19 21 51 0.1120
70 0.1400
23 21मि 5.000
32 299 95.7356 है० 1.9130
20 22 52क 0.0950
71 0.5120
24 22 0.3200
33 319/1 0,2120
21 23 54 22.0680
72 0.2140
25 23 5.6780
34 1 पन्थपुरा 346/1 14 0.4480 7.9670
22 24 59 0.5450
74 0,0960
107.415 है0
2 35 346/6 15क 1.9114 2.023
23 25 61 0.5850
75 0.0966
3 36 346/7 18 16.6160 0.0600
24 26 62 2.9400
1 बण्डिया 76 2.6440
266/1 0.0880
4 37 261/1 19 0.0250 0.9450
25 27 66 0.6000
77 0.3200
2 266/2 0.120
38 5 279 20 1.5870 0.0150
26 28 67 0.0750
78 2.0600
174
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
39 284/3 0.0400 40 284/4 8.8695 41 205 0.4080 42 286/7 1.2600 43 286/9 0.3360 44 286/10 1.3680 45 286/11 0.2000 46 286/12 1.6740 47 286/14 0.0900 48 286/16 0.3280 49 286/18 0.0880 50 286/18 2.1920 51 286/20 0.1440 52 286/22 0.7120 53 286/23 0.2320 54 286/24 0.4400 55 286/26 0.1500 56 286/27 3.2540 57 324/1 1.9840 58 324/2 0.4026 59 323/3 0.0200 60 323/5 0.0800 61 323/6 0.2037 62 324/3 0.9075 63 324/4 0.1780 64 324/5 0.1870 65 341/3 0.0230 66 341/4 0.0400 67 341/5 0.1500 68 280/1 0.7840 69 280/2 0.0680 70 319/1 0.0860 71 319/2 0.7320 72 289/389 0.6380 73 284/4 8.8795
भाग 1 ]
175
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2026 ई ० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
74
75
76
77
78
योग
कुलयोग
5.8400
286/21
2.3584
286/25
1.1836
323/1
0.0220
323/2
5.4910
324/2
72.0981 है०
548.2388 है0
यानी 1354.14 एकड़ भूमि
आज्ञा से , विनय शंकर पाण्डेय , सचिव ।
पी० एस ०यू० (आर० ई०) 15 हिन्दी गजट / 96 - भाग 1-2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 11 अप्रैल , 2026 ई0 (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 - क नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
February 27, 2026
No. 16 / UHC / Admin.A- 2/ 2026-- Shri Dhananjay Chaturvedi , Principal Secretary , Legislative & Parliamentary Affairs , Government of Uttarakhand , Dehradun , is repatriated , transferred and posted as District& Sessions Judge , Pithoragarh , against the vacancy arising on account of the superannuation ofShri Shanker Raj , the incumbent District & Sessions Judge , Pithoragarh , w.e.f. 28.02.2026 .
Effective Date of Transfer Order : The above order shall come into force w.e.f. 01.03.2026 .
NOTIFICATION / CORRIGENDUM
March 03 , 2026
No. 18 / UHC /Admin.A - 2 / 2026 -- In continuation of Notification No. 16 / UHC /Admin.A- 2 / 2026 dated 27.02.2026 regarding the transfer of Shri Dhananjay Chaturvedi , Principal Secretary , Legislative & Parliamentary Affairs , Government of Uttarakhand , Dehradun , to the post of District & Sessions Judge , Pithoragarh , it is hereby notified that Shri Dhananjay Chaturvedi is directed to join his transferred place ofposting (Pithoragarh ) within a week as soon as the session of Legislative Assembly is over .
The said Notification stands modified to the above extent only .
By Order of Hon'ble the Chief Justice ,
Sd/-
YOGESH KUMAR GUPTA , Registrar General .
101-ख 102
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय जिलाधिकारी , चम्पावत
अनन्तिम अधिसूचना
01 अप्रैल, 2026 ई ०
संख्या-3271 / XXIII- स्था.नि. सहा . / 2026 - उप सचिव , शहरी विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या-903 / IV (3 )/2026-11 (3 निर्वा0) / 2024TC-1 दिनांक 31 मार्च, 2026 । के द्वारा स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन -2026 के दृष्टिगत नगर पंचायत , पाटी के कक्षों के आरक्षण के सम्बन्ध में निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए , आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं:-
उक्त निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 9 क की उपधारा (5) सपठित ! उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1916 ) (संशोधन) अधिनियम , 2024, के अनुसार जनपद । चम्पावत के नगर पंचायत , पाटी के सामान्य निर्वाचन, 2026 हेतु वार्डों का आरक्षण एवं आवंटन निम्नानुसार प्रस्तावित है:-
नगर पंचायत पाटी
आरक्षण की स्थिति
क्र.सं.
वार्ड का नाम
3
1
2
महिला
1
रानीचौड़
अनारक्षित
2
जौलाड़ी
अनारक्षित
3
न्यूकॉलोनी
4
अनुसूचित जाति (महिला)
पूनाकोट
2- उपरोक्त नगर पंचायत के सदस्य के पदों के प्रस्तावित आरक्षण एवं आवंटन पर सर्वसाधारण से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं ।
3- प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में यदि कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वह लिखित रूप में जिलाधिकारी कार्यालय एवं नगर पंचायत कार्यालय , पाटी में प्रस्तुत की जायेंगी । केवल उन्ही आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा , जो दिनांक-07.04.2026 की सायं 5:00 बजे तक प्राप्त होंगी । प्राप्त सुझाव एव आपत्तियों पर नियमानुसार दिनांक-08.04.2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से जिला कार्यालय सभागार चम्पावत में सुनवाई की जायेगी ।
मनीष कुमार,
जिलाधिकारी , चम्पावत ।
कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण , देहरादून
अधिसूचना
27 फरवरी , 2026 ई ०
संख्या-2975 / नि0 अनु ० - भू० उप ० परि० / बी-003 / 2026 -आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311 / V- 2 / 21-10 (आ 0 ) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना -2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 05.09.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
भाग 1 -क]
103
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
अतएव , अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2 ) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V- 2/ 21-10 (आ0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं: -
मौजा
खसरा नम्बर क्र० सं०
01
भूखण्ड का क्षेत्रफल
वर्तमान भू- उपयोग
भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
आवासीय
484, 488 , 489
एवं 490 मौजा दुधई , परगना पछवादून तहसील विकासनगर, देहरादून ।
कृषि
9500 वर्गमीटर
अधिसूचना
27 फरवरी , 2026 ई ०
संख्या-2976 / नि 0 अनु ० -भू० उप० परि० / बी-002 / 2026 -आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311 / V- 2 / 21-10 (आ 0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 05.09.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
अतएव , अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन ) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V- 2 / 21-10 (आ 0) /2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-
मौजा
खसरा नम्बर क्र० सं०
01
भूखण्ड का क्षेत्रफल
वर्तमान भू-उपयोग
भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
आवासीय कृषि
9780 वर्गमीटर
481, 482, 483 ,
485, 486, 487
एवं 487 ग
मौजा दुधई , परगना पछवादून तहसील विकासनगर, देहरादून ।
f
अधिसूचना
31 मार्च, 2026 ई ०
संख्या-3171 / नि 0 अनु ० --भू० उप ० परि० / बी-004 / 2026 -आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311 / V- 2 / 21-10 (आ 0) / 2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना -2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 17.02.2026 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी । आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू- उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।
104
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13 (2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311 / V- 2/21-10 ( 0) /2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-
मौजा
खसरा नम्बर
क्र० सं०
01
भूखण्ड का क्षेत्रफल
वर्तमान भू- उपयोग
भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
आवासीय
51 मि0, 52मि०
मौजा कण्डौली, परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून ।
कृषि
4603 वर्गमीटर
बंशीधर तिवारी , उपाध्यक्ष ।
पी० एस ० यू० ( आर० ई० ) 15 हिन्दी गजट / 96 - भाग 1 - क-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 11 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
NOTICE
NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND . PERSONS NOTIFYING THE SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.
BY ORDER Additional Director
मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्रों व स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं ० UK13DOM0200 / 180062138 व आधार कार्ड नं 7520 7466 7496 एवं जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पहचान - पत्र , डी० एल ० में मेरा नाम रजत वर्मा (RAJAT VERMA) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपना नाम रजत वर्मा (RAJAT VERMA) से बदलकर राजवर्धन वर्मा (RAJVARDHANH VERMA) कर लिया है । जो मेरे जन्म प्रमाण -पत्र पंजीकरण सं० . B202605900690001262 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे राजवर्धन वर्मा (RAJVARDHANH VERMA ) पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार के नाम से ही जाना , पहचाना व पुकारा जाए ।
गई हैं । समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली
राजवर्धन वर्मा ( RAJVARDHANH VERMA) पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार
निवासी- डी 358/3 , राजेन्द्र नगर रूडकी, जिला हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
139- ट 140
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई0 (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं . 870506566347 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम विहान सिंह (VIHAAN SINGH ) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम मायुक सिंह (MAAYUK SINGH ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B - 2022: 5-90069-007927 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को मायुक सिंह (MAAYUK SINGH) पुत्र श्रीमती आयुषि वर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्रीमती आयुषि वर्मा पत्नी स्व० वासु सिंह निवासी-206 , नीलम आइसक्रीम फेक्टरी के पास मकतुलपुरी , रुड़की , जिला- हरिद्वार, राज्य - उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैं ख्यालीराम लोहुमी पुत्र देवकी नंदन लोहुमी निवासी लोहारी तल्ली, पो ० ओ ० बैजनाथ तहसील गरूड, जिला बागेश्वर , उत्तराखण्ड । मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम ख्याली राम लोहनी (Khyali Ram Lohani ) गलत दर्ज है, जबकि मेरा सही नाम ख्यालीराम लोहुमी (Khyali Ram Lohumi) है । भविष्य में मुझे सही नाम से जाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
ख्यालीराम लोहुमी पुत्र देवकी नंदन लोहुमी निवासी लोहारी तल्ली, पो ० ओ ० बैजनाथ तहसील गरूड , जिला बागेश्वर , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं . 6213 1586 5987 में त्रुटिवश मेरा नाम खेती देवी ( KHETI DEVI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम रेवती देवी (REWATI DEVI ) है । जो मेरे पहचान - पत्र नं. IOU0668111 व परिवार रजिस्टर नं ० UK25ES1300155952 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे रेवती देवी (REWATI DEVI) पत्नी श्री शिवराम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रेवती देवी ( REWATI DEVI) पत्नी श्री शिवराम निवासी ग्राम/ पो०- ल्वाली पौडी गढ़वाल उत्तराखण्ड ।
141 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे पुत्र अंशुमन जुगरान का नाम भूलवश हाईस्कूल अंक प्रमाण पत्र U125 / 84003 / 0243 अंशुमन दर्ज है जो कि गलत है जब कि मेरे उक्त पुत्र का सही नाम जन्म प्रमाण पत्र नं 0 20090707664 एंव आधार नं0 7054 8270 0050 में अंशुमन जुगरान दर्ज है व सही है भविष्य में मेरे पुत्र को अंशुमन जुगरान पुत्र श्री दिनेश प्रसाद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाय ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
दिनेश प्रसाद निवासी-न्यू श्रृस्टी विहार, गोकुलधाम, अजबपुर कंला देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम अनिरुद्ध कुमार (Anirudh Kumar) से बदलकर अनिरुद्ध शर्मा (Anirudh Sharma ) कर लिया है जो मेरे पुत्र अभिनव शर्मा के हाईस्कूल अंक तालिका में भी दर्ज है अब मुझे अनिरुद्ध शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अनिरुद्ध शर्मा पुत्र सत्यदेव शर्मा 297 जैन बाग वाली गली आदर्श नगर रुड़की हरिद्वार
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं . 961571473959 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम शरिबा (SHARIBA ) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम साहिबा खातुन (SAHIBA KHATOON ) है । जोकि उसके हाईस्कूल वर्ष -2023 के अनुक्रमांक 23005635 एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या UK25ES0100554010 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को साहिबा खातुन (SAHIBA KHATOON) पुत्री मुर्तजा (MURTAJA) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मुर्तजा
निवासी 126 , भारापुर, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड 142
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे इंटरमीडिएट अनुक्रमांक 340259203018 में मेरा नाम Shambhavi Kandwal गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम शाम्भवी (Shambhavi ) है जो कि मेरे हाई स्कूल अनुक्रमांक 921419202214 एवं आधार कार्ड संख्या 363387820927 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे शाम्भवी (Shambhavi ) पुत्री भगतराम कण्डवाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शाम्भवी ( Shambhavi ) पुत्री भगतराम कण्डवाल निवासी शिवपुरम पनियाला रोड नियर श्री गोपाल जी गार्डन गली नंबर 10 रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड
सूचना
मेरे रिलांयस इण्डस्ट्रीज लि० के Folio No. 064383779 में त्रुटिवश मेरा Satish Sharma व मेरे केनरा बैंक शेयर के Folio No. CNB 799247 में त्रुटिवश मेरे नाम Satish Chand गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम सतीश चंद्र शर्मा ( Satish Chandra Sharma) है । जो मेरे आधार कार्ड नं 6471 0151 8613 एवं पेन कार्ड नं ० ABXPS7707E में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सतीश चंद्र शर्मा (Satish Chandra Sharma) पुत्र श्री वेद राम शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सतीश चंद्र शर्मा (Satish Chandra Sharma) पुत्र श्री वेद राम शर्मा निवासी - प्लाट नं . 379 , गोविंदपुरी निकट लिटिल एंजल स्कूल रानीपुर मोड हरिद्वार उत्तराखण्ड
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं0 9818 7901 9769 में त्रुटिवश मेरा नाम कादर खान ( KADAR KHAN) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम अमजद खान (AMAJAD KHAN) है । जो मेरे वोटर कार्ड सं ० MYC2176352 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे अमजद खान (AMAJAD KHAN) पुत्र नईम खान (NAEEM KHAN ) के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अमजद खान (AMAJAD KHAN) पुत्र नईम खान (NAEEM KHAN ) निवासी शंकरपुर, हकुमतपुर, देहरादून, उत्तराखंड ।
143 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं 0 875078184729 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम ऋषी (RISHI ) दर्ज हो गया है , जो कि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम संस्कार शाह (SANSKAR SHAH ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० B202405900750002712 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को संस्कार शाह (SANSKAR SHAH) पुत्र श्री रमेश चन्द्र शाह (RAMESH CHANDRA SHAH ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रमेश चन्द्र शाह (RAMESH CHANDRA SHAH) निवासी वार्ड नं 0 08 , कोटी अठूरवाला , जोगियाना, जौलीग्रान्ट, डोईवाला, देहरादून , उत्तराखण्ड
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं. 959547028493 त्रुटिवश मेरा नाम सोमानिया (SOMANIYA) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरा वास्तविक नाम अलिहा रहमान (ALIHA REHMAN) है । जोकि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 25123126 एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं. UK25ES0100566741 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे अलिहा रहमान (ALIHA REHMAN) पुत्री सुलेमान के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अलिहा रहमान ( ALIHA REHMAN) पुत्री सुलेमान निवासी-178 /13 . रामरहीम कॉलोनी , ज्वालापुर , हरिद्वार , उत्तराखण्ड़ ।
सूचना
मेरे पुत्र मौ अमान (MOHD AMAAN ) के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25129760 में त्रुटिवश पिता का नाम SHAHZAD ALI एवं माता का नाम SHAHEEN गलत दर्ज हो गया है जबकि पिता का वास्तविक नाम SHAHZAD एवं माता का वास्तविक नाम SHAHIN है । जोकि पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 384 एवं पिता के आधार कार्ड नं0 570567900156 एवं माता के आधार कार्ड नं . 707710267065 में भी दर्ज है । भविष्य में हमे सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शहजाद ( SHAHZAD) निवासी मौहल्ला टोली, नियर बस स्टैंड , मंगलौर , टाउन, हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
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[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 297199293817 में त्रुटिवश मेरा नाम शाबरा खातून (SHABRA KHATOON ) दर्ज हो गया है , जो कि गलत है । जबकि मेरा वास्तविक नाम साबरा बेगम (SABRA BEGHAM ) है । जो कि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0009134 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B202505094020000945 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे साबरा बेगम (SABRA BEGHAM ) पुत्री गुलाम हुसैन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
साबरा बेगम ( SABRA BEGHAM )
पुत्री गुलाम हुसैन, निवासी- मुकर्रबपुर , पिरान कलियर , हरिद्वार , उत्तराखंड ।
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं . 335223368420 में त्रुटिवश उसका नाम एनी जावेद ( AENI JAVED) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम ऐनुल हयात ( AEINUL HYAAT) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं. B- 2016: 5-90069-001597 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को ऐनुल हयात (AEINUL HYAAT) पुत्री जावेद अली के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
जावेद अली
निवासी ग्राम शांतरशाह, पो ० दौलतपुर, रुड़की हरिद्वार , उत्तराखण्ड़ ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं 0 498470853961 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम अमरदीप सिंह (AMARDEEP SINGH) दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अमरदीप सिंह रावत ( AMARDEEP SINGH RAWAT ) जोकि उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट जिसका अनुक्रमांक सं ० 25115179 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अमरदीप सिंह रावत पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
लक्ष्मण सिंह रावत, नि० विलेज - गवाणा माल्ला, पोस्ट घुत्तू भीलंग गवाना मल्ला टिहरी गढ़वाल , उत्तराखण्ड 145 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2026 ई ० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं . 245236705650 में त्रुटिवश उसका नाम रिद्धि सिंह (RIDDHI SINGH) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम रिधिमा सिंह (RIDHIMA SINGH) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण -पत्र पंजीकरण सं . B- 2021 : 9-01115-000006 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को रिधिमा सिंह (RIDHIMA SINGH) पुत्री नेहा चौधरी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
नेहा चौधरी पत्नी सुदीप वर्मा निवासी-1305 / ए, प्रीत विहार , गणेशपुर, रुड़की , हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं0-271384120543 में त्रुटिवश मेरा नाम मगोशी देवी (MAGOSHI DEVI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम मगोशा देवी (MOGASHA DEVI) है । जोकि मेरे जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं०- B202605014170000001 एवं मेरे स्व० पति के पी ०पी ० ओ ० नं० S/ 042828 / 88 (ARMY) में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे मगोशा देवी ( MOGASHA DEVI) पत्नी स्व ० मोहन सिंह रावत के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मगोशा देवी (MOGASHA DEVI ) पत्नी स्व० मोहन सिंह रावत निवासी -25 , गाँव लिस्वाल्टा, खलियान, रूद्रप्रयाग , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं . 3719 3271 0809 में त्रुटिवश मेरा नाम विनेश गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम मुकेश सैनी है । जो मेरे पहचान पत्र सं ० UVN0366773 व पेन कार्ड नं . GIAPS2533E में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे मुकेश सैनी पुत्र श्री महिपाल सैनी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मुकेश सैनी पुत्र श्री महिपाल सैनी निवासी पदार्थ उर्फ धनपुरा हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
146 उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2026 ई ० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं0 29954283 9513 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रशांत रतूडी गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम गौरव रतूडी (Gaurav Raturi ) हैं जो मेरे जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण संख्या B / 60 / 18 व हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 25110925 भी दर्ज है । भविष्य में मुझे गौरव रतूडी (Gaurav Raturi) S /o Bachaspati Raturi के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
गौरव रतूडी (Gaurav Raturi ) S/ o Bachaspati Raturi निवासी- पटीयोंवाला चंद्रबनी मोहब्बे वाला देहरादून उत्तराखण्ड
सूचना
मेरे पति स्व० जनेशवर प्रसाद के एल० आई ० सी ० पालिसी नं. 271524340 के नोमिनी में त्रुटिवश मेरा नाम मांगी देवी ( MANGI DEVI ) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम सावित्री देवी (SAVITRI DEVI ) है । जो कि मेरे आधारकार्ड नं0 . 613357199913 व पेनकार्ड नं0 GXRPD5764G मे भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सावित्री देवी ( SAVITRI DEVI ) पत्नी स्व० जनेशवर प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सावित्री देवी (SAVITRI DEVI ) पत्नी स्व० जनेशवर प्रसाद निवासी शिवदासपुर उर्फ तेल्लीवाला जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 3049 2682 2119 में उसका नाम शिफा राणा दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का शिफा राणा से बदलकर अभिरा राणा (ABHIRA RANA) कर लिया है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण- पत्र पंजी सं० B202405902100001935 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अभिरा राणा (ABHIRA RANA) पुत्री श्री सोहन सिंह राणा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सोहन सिंह राणा निवासी ग्राम अमकोटी पी०ओ ० पौडी खंडा श्रीकोट पौडी गढवाल उत्तराखण्ड 147 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
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मेरे पुत्र रोहित गुंसाई के आधार कार्ड संख्या 485274105966 में उसके पिता का नाम गलती से गोविंद सिंह गुंसाई लिखा गया है जबकि सही नाम गोविंद सिंह है । मेरे पुत्र रोहित गुंसाई की हाई स्कूल की अंक तालिका इंटरमीडिएट की तालिका में उसकी माता का नाम गलती से सुशीला गुंसाई लिखा गया हैं जबकि सही नाम श्रीमती सुशीला देवी है सही नाम दर्ज किया जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुशीला देवी पत्नी स्व गोविंद सिंह निवासी 905 गीतांजलि विहार गणेशपुर रुड़की
सूचना
मेरे नाबालिक पौत्र के आधार कार्ड नं0-952659544816 में त्रुटिवश उसका अग्रेजी में नाम AYUSH CHAMOLI के स्थान पर AUSHE CHAMOLI गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरे पौत्र का सही नाम AYUSH CHAMOLI है । जोकि उसके जन्म-प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0-20151212993 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पौत्र को AYUSH CHAMOLI माता स्व० श्रीमती संगीता चमोली पत्नी स्व० दीपक चमोली के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्रीमती कमलेश चमोली निवासी -234 , मानसरोवर कालोनी , बल्लूपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने स्वयं की इच्छा से अपना लिंग / जेडर परिवर्तन करते हुए काशवी सैनी ( महिला) SIR GANGA RAM HOSPITAL NEW DEHLI मैं उनके द्वारा जारी प्रमाण- पत्र स0 103 / SRS 2025 दिनांक 25-10-2025 के अन्तर्गत ( पुरुष / जेडर) चेज कर लिया है । आपरेशन से पूर्व मेरा नाम काशवी सैनी पुत्री महावीर सिंह सैनी था । जो मेरे हाईस्कूल अनुकमांक 5320708 वह स्थाई निवास प्रमाण - पत्र सं० UK13DOMO200/ 200120674 एवं आधार कार्ड नंबर (219854978957) में भी दर्ज है । जेडर परिवर्तन उपरान्त मैंने अपना नाम काशवी सैनी (महिला) से बदलकर प्रियांक सैनी (पुरुष) पुत्र श्री महावीर सैनी चल जाए भविष्य में मुझे प्रियांक सैनी पुरूष पुत्र श्री महावीर सिंह सैनी के नाम से जाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
काशवी सैनी ( मौजूदा पुराना नाम) पुत्री महावीर सिंह सैनी निवासी-42 अम्बेडकर नगर सुनहरा रुड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखंड ।
148
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मैं हेम लता पुत्री श्री नोनी राम मैंने सन्यास धारण करने के पश्चात् अपना नाम हेम लता से बदलकर महात्मा ईशा बाई रख लिया है । भविष्य में मुझे महात्मा ईशा बाई पुत्री नोनी राम के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
महात्मा ईशा बाई पुत्री नोनी राम निवासी- गली नं 0 03 , रामनगर श्री हंस सत्संग मंदिर रूड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरेL& T के इंफ्रास्ट्रक्चर बांड फोलियो क्रमांक 22028928 में मेरा नाम Arun Kumar Dabral दर्ज है । मेरा वास्तविक नाम Arun Kumar है , जो कि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0072486 , आधार कार्ड 662225566045 , पैन कार्ड AZWPK4559P में दर्ज है । अरुण कुमार डबराल उर्फ अरुण कुमार ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे नाम हैं । भविष्य में मुझे दोनों ही नाम से जाना, पहचाना और पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अरुण कुमार पुत्र श्री दिनेश चंद्र डबराल , ग्राम उदयरामपुर, पो . कलालघाटी, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) उत्तराखंड ।
सूचना
मेरे डीमैट खाता सं. 1208 1800 1937 1225 में मेरा नाम- धनवीर सिंह चौहान भूलवश गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा सही नाम धनवीर सिंह है , जो कि मेरे हाई स्कूल के अंकपत्र / प्रमाणपत्र अनुक्रमांक -0071550 एवं आधार कार्ड सं . 882665351704 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे धनवीर सिंह पुत्र श्री जगेंद्र सिंह के नाम से जाना- पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
धनवीर सिंह पुत्र श्री जगेंद्र सिंह , पता मकान नं . 180, वार्ड नं .2 , पो . सिनोला, जिला- देहरादून उत्तराखंड
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 3668-2214-3686 में त्रुटिवश उसका नाम मान्यता (Manyata) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम (Sanvi Rawat) है, जो उसके जन्म प्रमाण पत्र सं. B20250590028002011 एवं कक्षा दसवीं के प्रमाण पत्र (अनुक्रमांक 1235191 / 058) में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को सानवी रावत (Sanvi Rawat) पुत्री श्री सुधीर सिंह रावत के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जायेगा ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्री सुधीर सिंह रावत निवासी- गली नं . 29 , अमित ग्राम गुमानीवाला, ऋषिकेश ।
149 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे पुत्र कार्तिक मैंदोला के सीबीएसई बोर्ड के एसएसई 2024 के अंक विवरणिका सह प्रमाणपत्र Roll NO- 25142875 Regn No - 124/ 81277/ 0067 में उसका नाम कार्तिक व मेरा नाम राकेश गलत दर्ज है जबकि उसके आधारकार्ड में सही नाम कार्तिक मैंदोला व मेरे आधारकार्ड में सही नाम राकेश चंद्र मैंदोला है ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राकेश चंद्र मैंदोला पुत्र चंद्रमणि, निकट गौतम गौड़ कॉलोनी बालासौड़ , कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल , उत्तराखंडा पिन -246149
सूचना
मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम में एक पोलिसी संख्या 273036318 है, जिसमें मेरा नाम धनवन्ती राणा दर्ज है मेरे पति का नाम विकास राणा दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम सन्तोष पति श्री विकास है . जो कि मेरे आधार कार्ड 545452467695 , पैन कार्ड PAWPS 1971H , राशन कार्ड 055002149679 तथा बैंक खाता 5386000100007073 में दर्ज है , ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति यानी मेरे है । अब मेरी उक्त पॉलिसी में मेरा नाम धनवन्ती राणा के स्थान पर सन्तोष पत्नी विकास की सही सही माना जाए , और मेरे पति का वास्तविक नाम विकास है , जो उनके आधार कार्ड 447459149059 नः में दर्ज है ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्रीमती सन्तोष पत्नी श्री विकास, निवास- म. न 0 262 नया गाँव देवीपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड
सूचना
प्रार्थी की पुत्री का नाम अवनी त्यागी (Avni Tyagi ) है । जबकि प्रार्थी निजी कारणों के कारण अपनी पुत्री अवनी त्यागी (Avni Tyagi ) के नाम के स्थान पर अवनी राज त्यागी (Avani Raj Tyagi ) कराना चाहता है । भविष्य में प्रार्थी की पुत्री को अवनी राज त्यागी (Avani Raj Tyagi) पुत्री अनुज कुमार के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाये । जिसका आधार कार्ड नं0-7760 4356 9782 है ।
समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अनुज कुमार पुत्र स्व० श्री रामेन्द्र कुमार , निवासी मकान नं ० - बी 97/15, सुभाषनगर रूडकी, जिला हरिद्वार ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नंबर 7108-4374-7238 में त्रुटिवश मेरा नाम मौसीना गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम मोहसीना शाह है जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नंबर 0013460 व पहचान पत्र नंबर YRE0873943 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे मोहसीना शाह पुत्री मौ. शमीम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मोहसीना शाह पुत्री मौ. शमीम निवासी- मेहवड़ खुर्द उर्फ नागल , पोस्ट मेहवड़ कलां जिला - हरिद्वार उत्तराखंड ।
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[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई0 (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय - नगर पालिका परिषद पौड़ी
शुद्धि पत्र
20 जनवरी , 2026 ई ०
पत्रांक संख्या 1761 / शुद्धि पत्र / 2025-26 / पौड़ी- नगर पालिका परिषद पौड़ी के द्वारा दिनांक 22.05.2025 के पारित प्रस्ताव संख्या 4 (6) में व्यवसायिक भवन कर त्रुटिवश 0.10 प्रतिशत की दर उल्लेखित की गयी है । जबकि 0.05 प्रतिशत की दर उल्लेखित की जानी थी, नगर पालिका परिषद पौड़ी बोर्ड बैठक दिनांक 16.01.2026 के पारित प्रस्ताव संख्या 03 के अनुपालन में पूर्व त्रुटिवश उल्लेखित दर में सुधार करते हुए 0.05 प्रतिशत की दर को पारित किया गया है । उक्त के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गृहकर आरोपण हेतु दिनांक 24.09.2025 को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशित सूचना में त्रुटिवश उल्लेखित 0.10 प्रतिशत की दर के स्थान पर सुधार / संसोधन करते हुए 0.05 प्रतिशत किया गया है ।
अतः संसोधित 0.05 प्रतिशत पठनीय दर के सम्बन्ध में प्रकाशित होने वाले शुद्धि पत्र में किसी भी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो वह अपनी लिखित आपत्ति प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे । निर्धारित अवधि पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नही किया जाऐगा ।
ह० (अस्पष्ट) अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद पौड़ी ।
ह० (अस्पष्ट) अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका परिषद पौड़ी ।
151 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट, 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत सेलाकुई (से ०हो ० टा०) जिला- देहरादून
उपविधि
06 अप्रैल , 2026 ई०
पत्रांक 31 / गजट- प्र 0 / 2025-26 - नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून सीमान्तर्गत शासन के पत्र सं0-1071 / 30-1 (2009-10 ) उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत उ० प्र ० नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 296 (2) लिस्ट -1 ई(जी) के अन्तर्गत नगर पंचायत सेलाकुई सीमा के अन्दर तहबाजारी की व्यवस्था हेतु नगर पंचायत सेलाकुई के लिए बनाई गयी तहबाजारी नियमावली-2025 बनायी गयी हे । नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 301 (1 ) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु दैनिक राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र के अकं दिनाक 24.12.2025 में प्रकाशन किया गया है , परन्तु नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुआ है ।
अतः अब अध्यक्ष नगर पंचायत सेलाकुई देहरादून द्वारा नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 301 (1 ) के अन्तर्गत तहबाजारी नियमावली-2025 उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गयी है , यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।
" तहबाजारी नियमावली-2025 "
1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भः-
(क) यह नियमावली नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून तहबाजारी नियमावली-2025 कहलायेगी ।
(ख) यह नियमावली नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून की सीमा मे प्रवृत होगी।
(ग) यह नियमावली नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।
2. परिभाषाऐं:-
(क) "नगर पंचायत " का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून से है ।
(ख) "अध्यक्ष " का तात्पर्य अध्यक्ष नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून से है ।
(ग) "अधिशासी अधिकारी " का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून से है ।
(घ) "नियमावली " का तात्पर्य नगर पंचायत सेलाकुई जिला देहरादून तहबाजारी नियमावली-
2025 से है ।
3. उपनियमः-
इन उपनियमों से निर्धारित स्थानों तथा उपनियमों की सूची में वर्णित तहबाजारी की दरों के अनुसार भुगतान करने के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अन्य किसी सार्वजनिक स्थान सडक, सडक पट्टी तथा नालियों पर कोई सामान बेचने के लिये नही रखेगा , न कोई अस्थाई डेस्क या स्टाल लगायेगा न किसी जानवर या गाडी को व्यवसायिक उद्देश्य से खडा करेगा न किसी प्रकार के मोटर गाडी, मोटर साईकिल या अन्य वाहनों की मरम्मत या निर्माण या मंगर (बॉडी) की मरम्मत करेगा न उन्हे खडा रखेगा ।
152
उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई0 (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
नोट:-
1. किसी गाडी अथवा मोटर गाडी के लिये जो नाल भरने या उतारने के उद्देश्य से खडी हो तहबाजारी नही ली जायेगी बशर्तें की एक घण्टे के अन्दर माल भरा या उतार दिया जाये ।
2. जब भी तहबाजारी की वसूली लागू की जाय प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे तहबाजारी देय होती हो तहबाजारी की वसूली हेतु नगर पंचायत द्वारा नियुक्त कर्मचारी की मांग करने पर तुरन्त तहबाजारी अदा करेगा ।
3. रसीदों का कुलीम योग प्रत्येक पृष्ठ के प्रतिपूर्ण के अन्त में निर्धारित स्थान पर अंकित किया जायेगा ।
i
4. जब कभी भी नगर पंचायत के किसी सदस्य अथवा किसी अधिकारी द्वारा जो कि रसीद की जांच करने के लिये नियुक्त हो रसीद की मांग की जाये टिकट धारी व्यक्ति को उन्हें रसीद देनी होगी ।
5. ऐसा अधिकारी जिस प्रकार भी आवश्यक समझे टिकट का निरीक्षण करेगा और रसीद के कूपन को भरकर प्रतिपूर्ण से मिलान के लिये अपने पास रख लेगा और रसीदों को अपने हस्ताक्षर करने उपरान्त टिकटधारी व्यक्ति का लौटा देगा ।
6. कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत द्वारा नियत स्थान के अतिरिक्त किसी सार्वजनिक स्थान सडक या गली में बिकी के उद्देश्य के घास - फूस तथा लकडी टिन इत्यादि नही रखेगा ।
7. कोई व्यक्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित किसी भी स्थान पर बिना उनसे स्वीकृति प्राप्त किये कोई डेस्क नही लगायेगा ।
8. कोई भी व्यक्ति अस्थाई रूप से डैस्क लगाने हेतु जमीन पैमाईशी 2.5 मी ० x 2.5 मी० (तय झाप आदि के) से अधिक का अभिधारण नही करेगा ।
9. कोई भी व्यक्ति हितचिन्तक भवन चौराहे के अतिरिक्त किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पशु/ अन्य कोई सामग्री विक्रय नही करेगा ।
10. देय तहबाजारी की अदायगी न करने के फलस्वरूप यदि तहबाजारी की वसूली कार्यालय में की जाये तो अधिशासी अधिकारी पर निहित होगा कि से सूची में निर्धारित दर से अधिक रकम वसूल करने का निर्देश दें ।
11. जब तक कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से लिखित अनुमति न ली गई हो कोई भी व्यक्ति नगर सीमा के अन्दर किसी भी स्थान पर अस्थाई डैस्क नही रखेगा ।
12. यदि उपनियम 12 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त कर ली गई तो प्रार्थी नगर पंचायत द्वारा निर्धारित आकार प्रकार नाप तथा रेशों के अनुसार डैस्क बनायेगा इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने पर अनुमति रद्द करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत में निहित होगा ।
तहबाजारी दरों की सूची
दर
क०सं ०
विवरण
1
हल्दी, मिर्च, आलू, लाही, रूई तथा गुड और प्रत्येक प्रकार की फल सब्जियों अनाज या किराना
प्रति डेस्क या स्थान 2.5 फीट X 2.5 फीट से कम रू0-100 प्रतिदिन ।
भाग 8 ] उत्तराखण्ड गजट , 11 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 21 , 1948 शक सम्वत्) 153
2 ..तदैव... प्रति डेस्क या स्थान
5 फीट x 5 फीट
तक रू0-200
प्रतिदिन ।
3 व्यवसायिक उद्देश्य से खुली सरकारी भूमि का अभिधारण रू0-100 प्रतिदिन ।
पैमाइशी 3 मी० x 3 मी ० , या 9 वर्ग मी० तक ।
4 अस्थाई लकडी का डेस्क 3 मी0 x 3 मी ० , या 9 वर्ग मी ० तक । रू0-100 प्रतिदिन ।
5 खोम्चा रू0-50 प्रतिदिन।
6 हिंडोला या चरखा रू0-200 प्रतिदिन ।
7 सरकस या संगीत रू0-100 प्रतिदिन ।
8 प्रचारकों द्वारा जडी- बूटी या दवाईयां की बिकी रू0-100 प्रतिदिन।
9 घोडा खच्चर गाय - बैल को विकय करने हेतु प्रदर्शित करने पर रू0-100 प्रतिदिन ।
10 भेड बकरी को विक्रय करने हेतु प्रदर्शित करने पर रू0-100 प्रतिदिन ।
11 घी एवं वनस्पति उत्पाद विक्रय करने पर प्रदर्शनी रू0-100 प्रतिदिन ।
12 प्लास्टिक उत्पाद विक्रय हेतु प्रदर्शित करने पर रू0-100 प्रतिदिन ।
13 फड खुली नजूल / सरकारी भूमि पर रू0-100 प्रतिदिन।
14 मोची के फड रू0-50 प्रतिदिन ।
15 नीलामी द्वारा किसी वस्तु का विकय रू0-300 प्रतिदिन ।
16 भाषणो द्वारा ग्राहक को आमन्त्रित कर मजमा लगाकर किसी वस्तु रू0-200 प्रतिदिन ।
का विकय या व्यापार
17 ट्रक, बस आदि बडे वाहनों को सडक किनारे खडे करने पर रू0-500 प्रतिदिन ।
18 कार, स्कूटर , मोटर साईकिल को सडक के किनारे खडे करने पर रू0-200 प्रतिदिन ।
19 घास - फूस जलाने वाली लकडी की बिकी पर रू0-100 प्रतिदिन ।
20 अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु / व्यवसाय पर रू0-200 प्रतिदिन ।
21 समस्त हाथ ठेली से करने वाले व्यवसाय बिकी पर रू0-100 प्रतिदिन ।
22 रू0-50 प्रतिदिन ।
मार्ग के किनारे मोबाइल सिम कार्ड बिकी एवं प्रचार प्रसार
23
रू0-100 प्रतिदिन ।
मार्ग के किनारे टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर से बिकी
24
रू0-300 प्रतिदिन ।
डेयरी वाहन, किराना वाहन, एवं अन्य चौपहिया वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग पर
25
रू0-100 प्रतिदिन ।
चौपहिया / टू व्हीलर एवं अस्थाई रूप से कबाड का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों पर
दण्ड
नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत सेलाकुई (से ० हो ० टा ०) जनपद देहरादून यह निर्देशित करती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपनियम 1,2,5,7,8,10 तथा 12 का उल्लंघन अधिकतम अर्थदण्ड रू0-2000.00 तक होगा तथा दोष सिद्ध होने के उपरान्त उसी अपराध की पुनरावृत्ति करने पर रू 0 50 / - प्रतिदिन से दण्डनीय होगा ।
आर० डी० पाठक,
अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत सेलाकुई , देहरादून ।
सुमित चौधरी ,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत सेलाकुई , देहरादून ।
पी ० एस ० यू० (आर ० ई०) 15 हिन्दी गजट / 96- भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।