पंजीकरण संख्या- UA / DO /DDN /30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
[ संख्या-16 खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 28 , 1948 शक सम्वत्)
विषय -सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
177-190
भाग 1 - विज्ञप्ति -अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
105-107
भाग 1 - क- नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
155-180
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
177-क 178
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
01 अप्रैल, 2026 ई ०
संख्या-14 नो - एल / XXXVI -A- 1 / 2026-07 नो- एल / 2009 टी० सी०- श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या -53 , सन् 1952 ) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती हेमलता जोशी, अधिवक्ता को दिनांक 01-04-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्रीमती हेमलता जोशी का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से , अमित कुमार सिरोही, प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।
In pursuance of the provisions of Clause ( 3) of article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 14 No - L/XXXVI - A - 1 / 2026-07 No - L/2009 T.C. , Dated April 01 , 2026 .
NOTIFICATION
Appointment
April01, 2026
No. 14 No - L /XXXVI - A - 1 / 2026-07 No - L /2009 T.C .-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No - 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mrs. Hemlata Joshi , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 01-04-2026 for Tehsil Haldwani , District Nainital and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mrs. Hemlata Joshi be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act .
ByOrder,
AMIT KUMAR SIROHI , Principal Secretary, Law - cum - L.R .
भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 28 , 1948 शक सम्वत्) 179
कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग
पदोन्नति / विज्ञप्ति
27 मार्च , 2026 ई ०
संख्या-294 / XLI - B - 1 / 2026-33 / SKD / 2025- कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत कार्यदेशक से प्रधानाचार्य श्रेणी -2 के रिक्त पदों पर प्रोन्नति द्वारा चयन हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार में दिनांक 28 जनवरी , 2026 को आहूत चयन समिति की बैठक एवं इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्याः 221 /10 / डी.पी.सी./ सेवा-02/ 2025-26 , दिनांक 12 फरवरी , 2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में कार्यदेशक से प्रधानाचार्य श्रेणी-2 (वेतनमान रू 0 56100-177500 , लेवल -10 ) के पद पर निम्नलिखित कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधानाचार्य श्रेणी -2 / सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान/ कार्यालय में एतद्वारा तैनाती प्रदान की जाती हैं:-
कार्मिक का नाम
पदोन्नति का पद
तैनाती स्थल / संस्थान
क० सं०
1. श्री यशपाल सिंह
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , नाकुरी ।
प्रधानाचार्य श्रेणी -2
2. श्री देवेन्द्र सिंह निखुर्पा प्रधानाचार्य श्रेणी-2 || राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , अल्मोड़ा ।
प्रधानाचार्य श्रेणी-2 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तपोवन ।
3. श्री मथुरा प्रसाद मालकोटी
प्रधानाचार्य श्रेणी-2
4. श्री धर्मेश डोभाल
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , विशिष्ट भीमताल (नैनीताल) ।
सहायक निदेशक संयुक्त निदेशक कार्यालय , श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) ।
5. श्री विपिन कुमार
सहायक निदेशक
6. श्री विनोद कुमार शर्मा
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय , हल्द्वानी (नैनीताल)।
सहायक निदेशक
7. श्री जे०सी०जोशी
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय , हल्द्वानी (नैनीताल) ।
2- उक्त कार्मिकों को पदोन्नति के फलस्वरूप प्रधानाचार्य श्रेणी-2 / सहायक निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है ।
3- उक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने तैनाती के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए योगदान आख्या निदेशक के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
सी० रवि शंकर , सचिव ।
180
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
वित्त अनुभाग -8
अधिसूचना
31 मार्च , 2026 ई ०
संख्या-202 / XXVII ( 8 ) / 2026-01 ( 120 ) / 2025 ई0-83151 - चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ।
अतएव, अब , राज्यपाल , उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 112 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परिषद की सिफारिशों पर, दिनांक 30 जून, 2026 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , जिस तक, इस अधिनियम के अंतर्गत , उन सभी मामलों में जहां अपील करने वाले व्यक्ति को वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील किये जाने की वांछा की गयी है , की संसूचना 1 अप्रैल, 2026 से पूर्व कर दी गयी है , अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी और 1 अप्रैल, 2026 को या उसके पश्चात संसूचित आदेश के सम्बन्ध में सभी अपीलें उस तारीख से , जिसको ऐसा आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किया जाता है, तीन माह के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष दाखिल की जा सकेगी ।
आज्ञा से,
दिलीप जावलकर,
सचिव ।
In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication ' of the following English translation of the Notification No. 202/01 ( 120 )/2025 /XXVII ( 8 ) / 2026 Dated March 31 , 2026 for general information .
NOTIFICATION
March 31 , 2026
No. 202/01 (120 ) / 2025 / XXVII ( 8 ) / 2026 -- WHEREAS , the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;
Now , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 112 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 ( 06 of 2017) , the Governor, on the recommendations of the Council , is pleased to allow to notify the 30th day of June , 2026 , as the date upto which appeal may be filed before the Appellate Tribunal under this Act in respect of all cases where the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal before the 1st day of April , 2026 and all the appeals in respect of order communicated on or after 1st day of April , 2026 may be filed before the Appellate Tribunal within three months from the date on which such order is communicated to the person preferring the appeal .
By Order,
DILIP JAWALKAR , Secretary.
181 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 18 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
गृह अनुभाग -2
अधिसूचना
प्रकीर्ण
08 अप्रैल, 2026 ई ०
संख्या-385809 / XX- 2/2026-02:(हो 0 गा0)/ 2008- राज्यपाल , 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड होमगार्ड्स सेवा नियमावली 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं , अर्थात्ः-
उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026
संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
1. (1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह ' क' एवं 'ख ' सेवा (संशोधन) नियमावली 2026 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
नियम 5 का संशोधन
2. उत्तराखण्ड, होमगार्डस सेवा नियमावली, 2016 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उपनियम (1 ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा , अर्थात्ः-
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1 ) (क) उप महासमादेष्टा - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ राजपत्रित पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो , में से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ;
(1 ) उप महासमादेष्टा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ राजपत्रित पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो , में से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ;
(ख) कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को 182
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
इस रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ राजपत्रित पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, में से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;
नियम 6 का संशोधन
3. मूल नियमावली में स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्ः-
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
विद्यमान नियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।
6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण , भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।
नियम 10 का संशोधन
4. मूल नियमावली मे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्ः-
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
विद्यमान नियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में भर्ती की जाय , उस वर्ष की 1 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होगीः
10. सीधी भर्ती के अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाय , उस वर्ष की 1 जनवरी को, यदि पद 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाएं और 1 जुलाई को, यदि पद 1 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाएं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये;
परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए ।
परन्तु अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय- समय पर अधिसूचित भाग 1 ]
183 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
की जाएं , अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए ।
नियम 14 का संशोधन
5. मूल नियमावली मे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्ः-
स्तम्भ -1
स्तम्भ-2
विद्यमान नियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा ।
14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा ,
नियम 17 का संशोधन
6. मूल नियमावली में स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के उपनियम (1 ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्ः-
स्तम्भ-1
स्तम्भ-2
विद्यमान नियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1 ) उप महासमादेष्टा के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती , श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगीः-
( 1 ) उप महासमादेष्टा एवं कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती , श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ;
टिप्पणी : मूल नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड होमगार्ड समूह 'क' एवं 'ख ' सेवा नियमावली , 2016 पढ़ा जायेगा ।
परिशिष्ट ' क' का संशोधन
7. मूल नियमावली में , परिशिष्ट ' क ' निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी , अर्थात्:-
184
उत्तराखण्ड गजट, 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
परिशिष्ट 'क'
समूह 'क'
क०सं ०
पदनाम
वेतन मैट्रिक्स लेवल वेतनमान-ग्रेड पे
स्थायी
37400-67000-8700
02
1.
उप महासमादेष्टा
2.
118500-214100 (लेवल-13)
01
कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान
37400-67000-8700 118500-214100 (लेवल-13)
15600-39100-7600
02
3.
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी
78800-209200 (लेवल -12)
01 15600-39100-6600
स्टाफ अधिकारी 4.
67700-208700 (लेवल-11 )
02 15600-39100-6600
5. सहायक उप महासमादेष्टा होमगार्ड्स
मण्डलीय कमाण्डेन्ट 6.
67700-208700 (लेवल-11 )
02 15600-39100-6600 67700-208700 (लेवल-11)
10
योग
समूह 'ख'
क०सं०
पदनाम
वेतनमान-ग्रेड पे
स्थायी
1.
जिला कमाण्डेन्ट
वेतन मैट्रिक्स लेवल
13 15600-39100-5400 56100-177500 (लेवल-10)
02 15600-39100-5400
2. कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र
56100-177500 (लेवल-10 )
15
योग
25
समूह ' क' व 'ख' कुल योग
आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
सचिव ।
185 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
In pursuance of the provision of Clause ( 3) of Article 348 of " the Constitution of India " , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 385809 /XX- 2 / 2026-02 ( H.G. )/ 2008 Dated April 08 , 2026 for general information .
NOTIFICATION
Miscellaneous
April08, 2026
No. 385809 /XX -2 / 2026-02 ( H.G . ) /2008 -- In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the ' Constitution of India ' the Governor is pleased to make the following rules further to amend the Uttarakhand Homeguards Service Rules , 2016 namely:-
The Uttarakhand Homeguards Group 'A' and ' B' Service (Amendment ) Rules
2026
Short title and 1. ( 1) These rules may be called Uttarakhand Homeguards commencement Group ' A' and ' B ' Service (Amendment ) Rules , 2026.
(2) It shall come into force at once .
Amendment of rule 5
2. In the Uttarakhand Homeguards Service Rules , 2016 (hereinafter referred to as the principal rules ) for the existing sub - rule ( 1) of rule 5 as set out in column 1 below, the rule as set out in column - 2 shall be substituted , namely: -
Column-2
Column-1
Existing Rule
Ruleashereby substituted
(1) (a) Deputy Commandant General By promotion from amongst substantively appointed , senior staff officers who have completed minimum 5 years of service as such on the first day of the year of recruitment or have completed minimum ten ( 10 ) years of service in subordinate Gazetted posts , on the basis of merit ;
(1) Deputy Commandant General By promotion from amongst substantively appointed , senior staff officers who have completed minimum 5 years of service as such on the first day of the year of recruitment or have completed minimum ten ( 10) years of service in subordinate Gazetted posts , on the basismerit ;
(b) Commandant , Central Training Institute By promotion from amongst substantively appointed , senior staff officers who have 186
उत्तराखण्ड गजट, 18 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
completed minimum 5 years of service as such on the first day of the year of recruitment or have completed minimum ten ( 10) years of service in subordinate Gazetted posts , on the basis of merit ;
Amendment of rule 6
3. In the principal rules , for the existing rule 6 as set out in column 1 below, the rule as set out in column -2 shall be substituted , namely:-
Column- 1
Column-2
Existing Rule
Ruleas hereby substituted
6 . Reservation for candidates belonging to the Scheduled Castes , Schedule Tribes , Other backward classes and other Categories of uttarakhand shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment .
6 Reservation for candidates belonging to the Scheduled Castes , Schedule Tribes , Other backward classes , Economically weaker section and other Categories of Uttarakhand shall be made in accordance with the orders of the Government, in force at the time of recruitment .
Amendment of rule 10
4. In the principal rules , for the existing rule 10 as set out in column 1 below, the rule as set out in column - 2 shall be substituted , namely: -
Column-1
Column-2
Existing Rule
Rule as hereby substituted
10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on the first day of July , of the calendar year in which recruitment is to be made :
10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 42 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made , if the posts are advertised during the period from January 1 to June 30 and on July 1, if the posts are advertised during the period from July 1 to December 31 ;
Provided that the upper age limit in case of candidates belonging to the Scheduled Castes , 187 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट, 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
Scheduled Tribes and such other category of the State of Uttarakhand as may be notified by the Government from time to time shall be higher by such number of years as may be specified .
Provided that the upper age limit in case of candidates belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and such other category as may be notified by the Government from time to time shall be higher by such number of years as may be specified .
Amendment of rule 14
5.In the principal rules , for the existing rule 14 as set out in column 1 below, the rule as set out in column - 2 shall be substituted , namely:-
Column-2
Column-1
Ruleas hereby substituted Existing Rule
14. The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of year and also the number of vacancies to to be reserved for candidates belonging Scheduled Castes , Scheduled Tribes , other backward classes and other categories under rule 6 .
14. The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Economically Weaker Section and other categories under rule 6 .
Amendment of rule 17
6. In the principal rules , for the existing sub- rule ( 1) of rule 17 as set out in column 1 below, the rule as set out in column - 2 shall be substituted , namely : -
Column -2
Column-1
Ruleas hereby substituted Existing Rule
(1) Recruitment by promotion to the posts of Deputy commandant general shall be made on the basis of merit by a selection committee .
(1) Recruitment by promotion to the posts of Deputy Commandant General and Commandant , Central Training Institute shall be made on the basis of merit by a Selection Committee.
188
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
Note : The short title of principal rules shall be read the Uttarakhand Homeguards Group "A" and " B " Service Rules , 2016
Amendment of Appendix "А" 7. Appendix "A" in the principal rules , shali be substituted follows, namely: - as
Appendix "A"
Group "A"
S.no.
Designation
Permanent Pay Scale- grade pay
Pay matrix level
1-
02
Deputy Commandant General , Homeguards
37400- 67000- 8700
118500- 214100 ( level - 13 )
2-
01
Commandant, Central Training Institute
37400- 67000- 8700
118500- 214100 (level- 13)
3-
02
Senior Staff Officer , Homeguards
15600- 39100- 7600
78800- 209200 (level- 12)
4-
01
StaffOfficer , Homeguards
15600- 39100- 6600
67700- 208700 (level- 11)
5-
02
Assistant Deputy Commandant General , Homeguards
15600- 39100- 6600
67700- 208700 (level - 11)
6-
02
15600- 67700- Divisional Commandant , Homeguards
39100- 6600
208700 (level- 11)
Total
10 189 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
Group "B"
S.no.
Designation
Permanent Pay Scale- grade pay
Pay matrix level
13
1- District Commandant , Homeguards
15600- 39100-5400
56100- 177500 (level- 10) 2-
02
15600- 39100-5400
Commandant District Training Center, Homeguards
56100- 177500 (level- 10) Total
15
25
Group "A" and group " B" grand total
By Order,
SHAILESH BAGAULI ,
Secretary.
गृह अनुभाग-6
अधिसूचना
08 अप्रैल, 2026 ई०
संख्या-252 / XX - 6 / 26 / 12 ( 36 ) 2010 / 100747- राज्यपाल , दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 ) की धारा 174 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवत् तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित राजकीय दून मेडिकल कॉलेज , देहरादून में फॉरेन्सिक विभाग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में नवनिर्मित एक अस्थायी पोस्टमार्टम हॉउस के संचालन किये जाने हेतु इसके क्षेत्रान्तर्गत तालिका के स्तम्भ -4 पर उल्लिखित पुलिस थाना / कोतवाली क्षेत्रों के मानव शवों का विच्छेदन तथा चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं:-
क्षेत्राधिकार
जिला
शव विच्छेदन गृह
क. सं.
3
4 1
2
देहरादून ।
1)कोतवाली नगर , देहरादून ।
राजकीय दून मेडिकल कॉलेज , देहरादून में फॉरेन्सिक विभाग के 1 पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में एक अस्थायी पोस्टमार्टम हॉउस
2)कोतवाली, पटेलनगर
आज्ञा से ,
शैलेश बगौली,
सचिव ।
190
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 252/XX- 6/2018 / 12( 36 ) 2010 Date April 08, 2026 for general information .
NOTIFICATION
April08, 2026
No. 252/XX- 6 / 2018 / 12 ( 36 ) 2010 --In exercise of the powers conferred by Section 174 of the Code ofCriminal Procedure 1973 ( Act no . 2 of 1974 ) , The Governor is pleased to , allow the newly constructed Post- mortem House as mentioned in Column - 2, for Post- mortem and medical examination of the human corpses of the areas of the Police Station / Kotwali as mentioned in column-4 in addition to the Post - mortem houses functioning at present : -
S.N.
Post-Mortem House
District Jurisdiction 1
3
4
2
1) Kotwali city, Dehradun.
Dehradun
A temporary post mortem house under the supervision 1 and control of the Forensic Department at Government Doon Medical College , Dehradun.
2) Kotwali Patel Nagar .
By Order of the Governor ,
SHAILESH BAGAULI , Secretary.
राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
08 अप्रैल , 2026 ई ०
पत्रांक-3188 /तीन -132 / च 0 सं 0 / 2025-26 - उत्तराख शासन, राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शासनादेश संख्या -71 / XVIII ( 3 ) / 2026-03 (02 ) / 2022, दिनांक 18 मार्च 2026 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ ० प्र ० अधिनियम संख्या -5 , सन् 1954 ) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा -52 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं रंजना राजगुरू , संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद उधमसिंहनगर, परगना व तहसील बाजपुर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है :-
क्र०सं ०
जनपद
ग्राम का नाम तहसील
परगना
3
1
2
4
5
1-
उधमसिंहनगर
बाजपुर
मुकन्दपुर
बाजपुर
रंजना राजगुरू ,
संचालक, चकबन्दी /
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।
पी ० एस ० यू० ( आर ०ई ०) 16 हिन्दी गजट / 97 - भाग 1-2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 -क नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
February 27, 2026
No. 17 / UHC / Admin.A- 2/ 2026--Pursuantto Office- Memorandum No. 375519 /XXX ( 4 ) / 2026-04( 01 )/ 2018 dated 27 February 2026 , issued by the Personnel & Vigilance Section - 4 , Government of Uttarakhand , Dehradun, Ms. Deepali Sharma is hereby posted as Additional District & Sessions Judge / Special Court (NDPS Act ) , Rudrapur, District Udham Singh Nagar, with immediate effect .
By Order of Hon'ble the Chief Justice ,
Sd/- YOGESH KUMAR GUPTA , Registrar General.
105-ख 106
उत्तराखण्ड गजट, 18 अप्रैल, 2026 ई ० (चैत्र 28 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
25thMarch, 2026
No. 19 / UHC / Stationery/ 2026--High Court of Uttarakhand has been pleased to declare 30.03.2026 (Monday) as Holiday instead of 31.03.2026 ( Tuesday ) , on account of Mahavir Jayanti , for the High Court and District Judiciary of Uttarakhand . Consequently, 31.03.2026 (Tuesday) shall be the working day for the High Court and District Judiciary of Uttarakhand .
By Order of the Court ,
Sd/-
SUBIR KUMAR , Registrar ( Vigilance) ForRegistrar General .
NOTIFICATION
March 25 , 2026
No. 20 / XIV / a - 37 /Admin.A/ 2017 -- Shri Rizwan Ansari , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 15.09.2025 to 29.09.2025 with permission to prefix 13.09.2025 & 14.09.2025 as second Saturday & Sunday holidays and suffix 30.09.2025 to 02.10.2025 as Dussehra holidays .
NOTIFICATION
March 25, 2026
No. 21 /XIV - 38/Admin.A/2008 -- Ms . Anita Gunjiyal , Additional Principal Judge, Family Court Udham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 13 days w.e.f. 12.01.2026 to 24.01.2026 with permission to prefix 10.01.2026 & 11.01.2026 as second Saturday & Sunday holiday and suffix 25.01.2026 & 26.01.2026 as Sunday and Republic Day holidays respectively.
NOTIFICATION
March 25, 2026
No. 22 / XIV - a - 35/ Admin.A/ 2015 -- Shri Amit Kumar, 5th Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) Dehradun , ishereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 12.01.2026 to 24.01.2026 with permission to prefix 10.01.2026 & 11.01.2026 as second Saturday & Sunday holidays and suffix 25.01.2026 & 26.01.2026 as Sunday and Republic Day's holidays respectively.
107 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
March 25, 2026
No. 23 / XIV /14 /Admin.A/ 2008 -- Shri Dharmendra Kumar Singh , Additional Principal Judge , Family Court, Haldwani District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 20.09.2025 to 29.09.2025 with permission to suffix 30.09.2025 to 02.10.2025 as Dussehra holidays .
NOTIFICATION
March 25, 2026
No. 24 / XIV - a - 36/Admin.A/ 2017--Ms . Shikha Bhandari , Principal Magistrate 1st class , Juvenile Justice Board , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned :
1. Earned leave
03.01.2025 to 23.01.2025 (21 days )
2 . Maternity leave
24.01.2025 to 22.07.2025 ( 180 days )
3 . Child care leave
23.07.2025 to 20.09.2025 ( 60 days ) with permission to suffix 21.09.2025 as Sunday holiday.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection)
पी० एस ० यू० ( आर ०ई ० ) 16 हिन्दी गजट / 97 - भाग 1 -क-2026 (कम्प्यूटर/ रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN /30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार , दिनांक 18 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
NOTICE
NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND . PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.
मेरे आधार कार्ड नं 0 676832718337 में त्रुटिवश मेरा नाम परवीन खातून (Parveen Khatun ) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है । जबकि मेरा वास्तविक नाम शमा परवीन (Shama Parveen) है । जोकि मेरे पहचान पत्र संख्या FCP2378461 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे शमा परवीन (Shama Parveen ) पत्नी अब्दुल हमीद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
BY ORDER Additional Director
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई
हैं ।
शमा परवीन (Shama Parveen) पत्नी अब्दुल हमीद निवासी - वार्ड नं 0 14 इस्लाम नगर , खेडी रोड, डोईवाला , देहरादून , उत्तराखण्ड ।
155- ट 156
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे पेन कार्ड नं ० CLYPB1185N में त्रुटिवश मेरा नाम Sarla Bhandari गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम Shakumbari Devi है । जो मेरे आधार कार्ड नं 0 3042 3221 9257 व पहचान पत्र नं ० AJU1789643 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे Shakumbari Devi W/ o Surendra Bhandari के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Shakumbari Devi W/ o Surendra Bhandari निवासी अपर मौहल्ला रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 6191 7794 6419 में त्रुटिवश मेरा नाम शजाद अख्तर गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम शहजाद अहमद है । जो मेरे जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं० B20100709693 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे शहजाद अहमद पुत्र श्री अबरार अहमद के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शहजाद अहमद पुत्र श्री अबरार अहमद निवासी- भगत सिंह कॉलोनी , देहरादून उत्तराखण्ड |
सूचना
मेरे यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के शेयर FOLIO NO . 00085040 में मेरा नाम PREM PRAKASH ARORA दर्ज है । जबकि मेरे आधार कार्ड नं0 2053 6794 6990 व पेन कार्ड नं ० CDMPP0610A में मेरा नाम PREM PRAKASH दर्ज है । PREM PRAKASH ARORA उर्फ PREM PRAKASH ये दोनों मेरे ही नाम है । भविष्य में मुझे दोनों ही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
PREM PRAKASH S / O LATE LOKU RAM निवासी-168 , रामनगर गली नं 0 04 , रूडकी जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
भाग 8 ]
157 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे , पुत्र आदित्य रावत के हाईस्कूल अनुक्रमांक-25106264 में त्रुटिवश मेरा नाम- प्रेम सिंह रावत गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रेम सिंह है । जो पुत्र के जन्म प्रमाण - पत्र पजी सं०. 20090303911 व मेरे आधारकार्ड नं0 499727687769 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य रावत पुत्र श्री प्रेम सिंह के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्री प्रेम सिंह
निवासी-371 शांति विहार फेज -2 लेन नं0.06, अजबपुर , बंजारावाला देहरादून, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी , पुत्री ईरा रावत के हाईस्कूल अनुक्रमांक -25108060 इण्टर मीडिएट अनुक्रमांक-25606868 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रेम सिंह रावत गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रेम सिंह है । जो मेरे आधार कार्ड नं 0 499727687769 व पेनकार्ड नं० . AQNPS8180J में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को ईरा रावत पुत्री श्री प्रेम सिंह के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्री प्रेम सिंह
निवासी-371 शांतिविहार फेज -2 लेन नं0.06 , अजबपुर, बंजारावाला देहरादून, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे सेवा अभिलेखों में मेरा नाम त्रुटिवश प्रदीप कुमार अंकित हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रदीप यादव है जो कि मेरे आधार कार्ड संख्या 396616083279 एवं हाई स्कूल की अंक तालिका संख्या 177820 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे प्रदीप यादव पुत्र स्व० नंदलाल यादव निवासी ग्राम व पोस्ट अपर तुनवाला, देहरादून के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रदीप यादव पुत्र स्व० नंदलाल यादव निवासी ग्राम व पोस्ट अपर तुनवाला, देहरादून 158
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मैं संजीव कुमार सैनी मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0318285 में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम जयपाल सिंह सैनी गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पिता का सही नाम जयपाल सिंह है । जो पिताजी के आधार कार्ड नं. 667745095471 व पेन कार्ड नं. GZKPS2562A में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे संजीव कुमार सैनी पुत्र श्री जयपाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
संजीव कुमार सैनी पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी खटका मु , हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं . 586727599280 में त्रुटिवश उसका नाम अहमद (AHAMED ) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम MOHD AMAD ALI है । जोकि उसके जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र सं . निवास B202505093980000043 एवं स्थाई प्रमाण -पत्र सं. UK25ES0100575236 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को MOHD AMAD ALI पुत्र शफक्कत (SHAFAKKAT ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शफक्कत ( SHAFAKKAT)
निवासी -251 , टोडा कल्यानपुर, टोडा कल्यानपुर मुस्त, हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
I, Sushma Mathur D/ O Gopal Singh Bisht w/ o Captain (Indian Navy) Atul Swarup Mathur Service No. 02962F R/ O Shanti Nagar, Vill Ruina PO . Bharkatiya , Dist . Pithoragarh affirms that I have changed my name from Sushma Mathur to Sushma Bisht Mathur for all future purpose & I should be known , called & identified as Sushma Bisht Mathur for all official/unofficial purposes .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Sushma Mathur D/ O Gopal Singh Bisht w/o Captain ( Indian Navy) Atul Swarup Mathur Service No. 02962F
R/ O Shanti Nagar , Vill Ruina PO. Bharkatiya, Dist . Pithoragarh 159 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 18 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मैं रमिता देवी पत्नी गजेन्द्र चन्द निवासी 481/1 , कलिंका विहार, माजरी माफी, वार्ड नं. 67 , नियर साई मंदिर , मोहकमपुर कला आई ० आई ० पी ० देहरादून. उत्तराखण्ड । मेरी पुत्री स्नेहा रमोला के स्कूल रिकार्ड में पुत्री के पिता का नाम गजेन्द्र चन्द रमोला गलत दर्ज है , जबकि पुत्री के पिता का सही नाम गजेन्द्र चन्द है । जोकि पुत्री के पिता के आधार कार्ड नं. 447781702894 व पेन नं. AGEPC3369E में भी दर्ज है भविष्य में पुत्री के पिता को गजेन्द्र चन्द नाम से जाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रमिता देवी पत्नी गजेन्द्र चन्द निवासी 481/1 , कलिंका विहार, माजरी माफी, वार्ड नं. 67 , नियर साई मंदिर, मोहकमपुर कला आई ० आई ० पी ० देहरादून. उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 896066481131 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम जेनिश ( JENISH ) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम जयदित्या (JAYDITIYA) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. B - 2017 : 5-90069-007517 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को जयदित्या (JAYDITIYA) पुत्र नीरज कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
नीरज कुमार निवासी-132 , पूर्वावली, गणेशपुर, रुड़की, जिला- हरिद्वार , राज्य- उत्तराखण्ड
सूचना
मेरे SBICAP securities Ltd. के डिमेट अकाउंट जिसकी क्लाइंट आईडी 1000314580 में त्रुटिवश मेरा नाम महाबीर सिंह नेगी (MAHABIR SINGH NEGI ) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम महाबीर सिंह (MAHABIR SINGH ) है जोकि मेरे आधार कार्ड सं 0 377969439074 मैं व मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट जिसका रोल नंबर 301800 मैं और मेरे सेवा वेतन अभिलेखों में भी दर्ज है भविष्य मैं मुझे महाबीर सिंह (MAHABIR SINGH) पुत्र रघुनाथ सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
महाबीर सिंह (MAHABIR SINGH) पुत्र रघुनाथ सिंह नि0 25 विलेज केड़ा मल्ला पी.ओ. चन्द्रनगर, केरा मल्ला रुद्रप्रयाग उत्तराखण्डों 160
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल, 2026 ई ० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं0 239321932560 में त्रुटिवश मेरा नाम राम सिंह गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम राय सिंह है । जो मेरे पहचान पत्र नं0 ZFG0481770 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे राय सिंह पुत्र श्री धाम सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राय सिंह पुत्र श्री धाम सिंह निवासी-नौगाँव ओदगाँव उत्तरकाशी उत्तराखण्ड
सूचना
In DP/ CLIENT ID 1203350001415102 with BONANZA PORTFOLIO LIMITED, My name iswrongly registered as MAMTA TOMER as joint holder with my husband JAGDISH SINGH TOMER . Although my actual and legal name is MAMTA RANI , That is also mentioned in my INTERMEDIATE EXAM - Marksheet- 1982 , Serial No. 074748 Aadhar No. 984091928762 and PAN No. AEVPT9593E . In future I should be known and addressed by the name MAMTA RANI W / O JAGDISH SINGH TOMER Resident of R - 33 , SHIVALIK NAGAR BHEL HARIDWAR , UK - 249403 .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
MAMTARANI
W/ o JAGDISH SINGH TOMER Resident of R - 33 , SHIVALIK NAGAR BHEL HARIDWAR, UK - 249403
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 945297561812 में त्रुटिवश उसका नाम निवि पंवार (NIBI PANWAR) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम निधि पंवार (NIDHI PANWAR) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० UK22ES1600140577 एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या UK25ES0100489850 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को निधि पंवार (NIDHI PANWAR) पुत्री श्री मुकेश सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मुकेश सिंह ,
निवासी- लक्कड़ घाट रोड, नियर शिवालिक पब्लिक स्कूल , डोबरा विस्थापित, खरकमाफ , एस.एन.टेंपल, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
161 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 487676971325 में उसका घरेलू नाम ईशी गुप्ता (ISHI GUPTA) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है । जबकि उसका वास्तविक नाम अन्वेशा गुप्ता (ANVESHA GUPTA) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० B- 2024: 5-90170-001546 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अन्वेशा गुप्ता (ANVESHA GUPTA ) पुत्री वीनेश कुमार गुप्ता के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
वीनेश कुमार गुप्ता हाउस नं. 117. चंदर नगर, हैल्थ ऑफिस , देहरादून, उत्तराखण्ड -248001
सूचना
मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 3188 2101 1263 में उसका नाम अरनव गुप्ता (ARNAV GUPTA ) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम अरनव गुप्ता (ARNAV GUPTA) से बदलकर अर्णव मित्तल (ARNAV MITTAL) कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को अर्णव मित्तल (ARNAV MITTAL) पुत्र श्री सोनू गुप्ता के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सोनू गुप्ता निवासी-हाउस नं0 205. ग्राम- बिझौली मिलाप नगर रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. ) 5030 5771 7549 में उसका नाम आरव गुप्ता (AARAV GUPTA ) दर्ज है । लेकिन । अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम आरव गुप्ता (AARAV GUPTA ) से बदलंकर आरव मित्तल (AARAV MITTAL) कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को आरव मित्तल (AARAV MITTAL) पुत्र श्री सोनू गुप्ता के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सोनू गुप्ता निवासी- हाउस नं0 205. ग्राम -बिझौली मिलाप नगर रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
162
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं 0 411412402463 में त्रुटिवश उसका नाम ANIK SHAKYA दर्ज हो गया है , जोकि गलत , है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आदिव शाक्या (AADIV SHAKYA) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 20130607197 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को आदिव शाक्या (AADIV SHAKYA) पुत्र राजेंद्र सिंह शाकया के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राजेंद्र सिंह शाकया निवासी-137 / 13 , राजीव नगर , कंडोली, देहरादून रंझावाला , देहरादून, उत्तराखण्ड
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 5204 8853 8871 में त्रुटिवश मेरा नाम गंगोत्री देवी गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम कंगोत्री देवी (KANGOTRI DEVI ) है । जो मेरे स्व ० पति ओम प्रकाश के पी०पी०ओ ० नं ० 234198701271 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे कंगोत्री देवी (KANGOTRI DEVI ) पत्नी स्व ० ओम प्रकाश के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कंगोत्री देवी ( KANGOTRI DEVI) पत्नी स्व० ओम प्रकाश निवासी- शुक्लापुर अम्बीवाला देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम MOHD SAURAB से बदलकर MOHD SOHRAB कर लिया है । जो मेरे आधार कार्ड नं. 439008393540 व पेन कार्ड नं. ABUPS3773M में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे MOHD SOHRAB S / O MOHD ISLAM के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
MOHD SAURAB (मौजूदा पुराना नाम) S/ O MOHD ISLAM निवासी -253 /1 , सती मौहल्ला रुड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
163 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 28 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 3083 7646 7115 में त्रुटिवश मेरा नाम ऋषि गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम ऋषिराम नौटियाल है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 23054550 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे ऋषिराम नौटियाल पुत्र शिवराम नौटियाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
ऋषिराम नौटियाल पुत्र शिवराम नौटियाल निवासी पुजारा गाँव सेमंडीधार टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड
सूचना
मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0054843 में मेरा नाम HINA दर्ज है । लेकिन मेरे आधार कार्ड नं. 4118 3164 3960 व पेन कार्ड नं. LEEPS4980Q में त्रुटिवश मेरा नाम हिना सैनी ( HENA SAINI) गलत दर्ज हो गया है । लेकिन अब में शादी के उपरान्त अपना नाम हिना सैनी (HENA SAINI ) से बदलकर दिव्या सैनी (DIVYA SAINI) करना चाहती हूँ । भविष्य में मुझे दिव्या सैनी ( DIVYA SAINI) पत्नी श्री आर्यन सैनी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
दिव्या सैनी ( DIVYA SAINI) पत्नी श्री आर्यन सैनी, निवासी रूद्रपुर सामियह लेक सिटी दानपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड
सूचना
मेरी एलआईसी पॉलिसी सं0-271427840 में त्रुटिवश मेरा नाम Chanchal Sachdeva W /o Sanjay Sachdeva गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम चारु सचदेवा (Charu Sachdeva) है जो कि मेरे आधार कार्ड सं0-4204 9663 6013 व पैन कार्ड नं- FVBPS6288B में भी दर्ज है । अतः भविष्य में मुझे चारु सचदेवा (Charu Sachdeva) w/o Sanjay Sachdeva निवासी मकान नं- 291 , वेस्ट अम्बर तालाब , रुड़की जिला हरिद्वार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
चारु सचदेवा ( Charu Sachdeva) w/ o Sanjay Sachdeva निवासी मकान नं -291 , वेस्ट अम्बर तालाब , रुड़की जिला हरिद्वार 164
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं . 7294 5530 2209 में उसका नाम सान्वी सूरी दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम सान्वी सूरी से बदलकर ओजस्वी (OJASVI) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं ० B-2019-5-901708012205 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को ओजस्वी (OJASVI) D /O MONIKA SURI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
MONIKA SURI W/ O RISHABH DEV SURI निवासी-47/160 THDC कोलानी नारायण विहार उत्तराखण्ड |
सूचना
मेरे आधार कार्ड नंबर 541781431519 में त्रुटिवश मेरा नाम Ayodhya Prasad गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम Ajudhiya Prasad है । जो मेरे आर्मी के पीपीओ 215198700359 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे मेरे सही नाम Ajudhiya Prasad S/ o Housila Prasad के नाम से जाना, पढ़ा, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Ajudhiya Prasad S/ o Housila Prasad निवासी वार्ड नंबर 10 , लखनवाला खास जस्सोवाला देहरादून उत्तराखंड ।
सूचना
शादी से पूर्व मेरा नाम KUSUM RANI D/ O RAMESH KUMAR SHARMA था । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0271170 में भी दर्ज है । लेकिन शादी के उपरान्त मैंने निजी कारणों से अपना नाम KUSUM RANI से बदलकर AKSHITA SHARMA कर लिया है । जो मेरे आधार कार्ड नं0 4035 3136 8784 व पेन कार्ड नं ० DLMPS8442E में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे AKSHITA SHARMA W / O ARUN SHARMA के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
KUSUM RANI (मौजूदा पुराना नाम) पत्नी श्री अरुण शर्मा , निवासी-154 , राजनगर, ज्वालापुर , हरिद्वार, उत्तराखण्ड | भाग 8]
165 उत्तराखण्ड गजट, 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड न. 3416 1413 8395 में त्रुटिवश उसका नाम सानिया गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सुहानी (SUHANI ) हैं जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र सं0 8202505077100000039 व स्थाई निवास प्रमाण- पत्र पंजी सं० UK25ES0100619381 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को सुहानी (SUHANI ) पुत्री मुर्सलीन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मुर्सलीन निवासी- लण्ढौरा जैनपुर झंझेरी जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
InmyAadhar Card No. 933113317454 my name Mistakenly recorded as Manish , While My high School educational certificate No. 058537 name has been Manesh , While my correct name is Manesh S/ o Jamnadas In future . We should be known by my correct names .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Manesh S/ o Jamnadas Address- Jhakogi Kilwano Ki , Tehri Garhwal , Uttarakhand
सूचना
मेरे पुत्र राहुल तोमर के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में मेरा सही नाम राजेन्द्र तोमर (Rajendra Tomar ) दर्ज है । जबकि मेरे आधार कार्ड नं0-724010216177 में त्रुटीवश मेरा नाम राजेन्द्र सिंह (Rajendra Sing ) गलत दर्ज हो गया है । भविष्य में मुझे राजेन्द्र तोमर (Rajendra Tomar) , पुत्र श्री धनीराम (Dhaneeram) के नाम से पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राजेन्द्र तोमर (Rajendra Tomar) , पुत्र श्री धनीराम (Dhaneeram) निवासी -016 कोटा तपलाड , कोटा, चकराता -248123 , जिला - देहरादून (उत्तराखंड) ।
166
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई ० (चैत्र 28 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं 0 6078 4117 7008 में त्रुटिवश उसका नाम वरून हालदार गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम वैभव हालदार ( VAIBHAV HALDER) हैं जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजी सं० B202505900730002068 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को वैभव हालदार (VAIBHAV HALDER) पुत्र श्री विजय कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
विजय कुमार
निवासी-बंगाली कॉलोनी हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैंने अपनी शादी के उपरान्त अपने नाम फातिमा / FATIMA के आगे सरनेम काशिफ / KASHIF लगाकर अपना नाम फातिमा काशिफ / FATIMA KASHIF कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना पढा लिखा व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
फातिमा पुत्री शमीम अख्तर , पत्नी मोहम्मद कासिफ सलीम लतीफ निवासी 109/2/112 बैरून कोटला देवबंद जिला सहारनपुर हाल निवासी 769 आजादनगर रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड न0 506506888312 में त्रुटिवश उसका नाम अर्णव गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम देव्यांश है । जो उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक नं 0 23007620 व जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं 0 B- 2021 : 5-07919-000005 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को देव्यांश पुत्र श्री सुधीर कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्री सुधीर कुमार निवासी- हुसैनपुर तहसील लक्सर, जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
167 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं 0 597651905754 में त्रुटिवश उसका नाम Rani Panwar दर्ज हो गया है । जोकि गलत है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम रागिनी (Ragini ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0 1678 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को रागिनी (Ragini ) पुत्री श्री गुडवीर सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
गुडवीर सिंह
निवासी - ग्राम द्वारगढ़ , जिला - टिहरी गढ़वाल , राज्य. उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं. 4652 2051 1201 में त्रुटिवश मेरा नाम मीरजहाँ ( MEERJHAN ) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक AMEERJAHAN है । जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण - पत्र पंजी सं ० UK25ES0100659541 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे AMEERJAHAN W / O RIYASAT ALI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
AMEERJAHAN W/ O RIYASAT ALI निवासी- मरगूबपुर दीदाहेडी हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं 0 435558555102 में त्रुटिवश उसका नाम रिषु पाण्डेय (RISHU PANDEY) दर्ज हो गया है । जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आदित्य पांडेय (ADITYA PANDEY) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B202505900730001035 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य पांडेय (ADITYA PANDEY ) पुत्र श्री अखिलेश पाण्डेय के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अखिलेश पाण्डेय निवासी -मिश्रा निवास , 208/2 धींगडा वाली गली, ब्रहमपुरी , जिला- हरिद्वार , राज्य- उत्तराखण्ड ।
168
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं. 895860640062 में त्रुटिवश मेरा नाम सुवा देवी ( SUVA DEVI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम सुबा देवी ( SUBA DEVI ) है । जोकि मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या UK26ES0100026847 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सुबा देवी ( SUBA DEVI ) पत्नी देवी सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुबा देवी ( SUBA DEVI ) पत्नी देवी सिंह निवासी- सलगा खॉ , मोली चिमौ, जिला- देहरादून, राज्य उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं . 9760 2094 6443 में उसका नाम अलीशा (ALISHA ) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम अलीशा (ALISHA) से बदलकर इकरा हसन ( EKRA HASSAN) कर लिया है । भविष्य में मेरी पुत्री को इकरा हसन (EKRA HASSAN) पुत्री शहजाद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शहजाद
निवासी -रामपुर जिला - हरिद्वार उत्तराखण्ड
सूचना
मैंने निजी कारणों से अपना नाम रोहित निशांत ( ROHIT NISHANT) से बदलकर रोहित शर्मा (ROHIT SHARMA ) कर लिया है । भविष्य में मुझे रोहित शर्मा ( ROHIT SHARMA) पुत्र श्री सत्य नारायण शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रोहित निशांत ( ROHIT NISHANT) (मौजूदा पुराना नाम) पुत्र श्री सत्य नारायण शर्मा निवासी-5, नई बिल्डिंग राजघाट कनखल जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
169 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल, 2026 ई ० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं. 2799 2034 2631 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम कामनी दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम कोमल देवी ( KOMAL DEVI ) है । जो मेरी पुत्री के हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 0004595 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे कोमल देवी ( KOMAL DEVI ) पत्नी श्री प्रेम सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कोमल देवी ( KOMAL DEVI ) पत्नी श्री प्रेम सिंह निवासी- गंगनौली हरिद्वार दाबकी कलां उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 888943176989 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम हर्ष ( HARSH ) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आरव ( AARAV ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं 0 2984 एवं जाति प्रमाण पत्र संख्या UK25ES0800238776 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को आव ( AARAV ) पुत्र श्री रवि के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रवि
निवासी-मं ० नं 0 775 , ग्राम- हसनपुर मदनपुर , हसनपुर , जिला- हरिद्वार, राज्य - उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आर्मी 1472554 y Ex Nk BEG & Center Roorkee डिस्चार्ज बुक , आई कार्ड , में मेरा नाम Kuwar Singh Dangwal लिखा गया है जो कि गलत है मेरे पी पी ओ , आधार कार्ड, ई सी एच एस , सभी डाकुमेनट में Kunwar Singh Dangwal है जो कि सही नाम हैं यही नाम दर्ज किया जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Kunwar Singh Dangwal
निवासी- 23 , अशोक नगर धंडेरा रेलवे स्टेशन के सामने डन्ढेरा हरिद्वार , मिलाप नगर , उत्तराखंड ।
170
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला
सार्वजनिक सूचना
01 फरवरी , 2023 ई ०
संख्या 551 / न ० पा ० रा ०नि० चि० / सा०सू० / 2022-23 - नगर पालिका रानीखेत चिलियानौला क्षेत्रान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 (प) 130 (क) , (2) , 2140,141,141 - क 141 ख , (1 ) (2) के साथ गठित नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 एवं निकाय बोर्ड बैठक प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 21 जनवरी , 2023 के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके नगर क्षेत्रान्तर्गत आवासीय, व्यावसायिक, गैर- आवासीय , किराये के भवनों व्यावसायिक भवनों पर कर निर्धारण करने हेतु "सम्पत्ति एवं स्वकर निर्धारण " उपविधि-2022 तैयार की गई है । इस उपविधि से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 24 फरवरी 2024 को नगरपालिका परिषद् रानीखेत चिलियानौला कार्यालय में स्थानीय जनता एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट / प्रशासक महोदया के मध्य एक आम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रशासक महोदया द्वारा स्थानीय जनता के इस उपविधि से सम्बन्धित शंकाओं का समाधान किया गया जिसके उपरान्त " सम्पत्ति एवं भवन स्वकर निर्धारण " उपविधि-2022 दिनांक 03 मार्च 2024 को स्थानीय समाचार पत्रों में पुनः प्रकाशित की गई तथा स्थानीय जनता जिन पर नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो , उनसे पुनः लिखित तौर पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु 03 दिन का समय दिया , इस अवधि में कोई भी आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई । अतः " सम्पत्ति एवं स्वकर निर्धारण " उपविधि-2022 नगरपालिका परिषद् रानीखेत चिलियानौला की सीमान्तर्गत लागू की जाती है ।
1- संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख
(1 ) यह उपविधि नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला जिला अल्मोड़ा के सम्पूर्ण सीमान्तर्गत स्थित भवनों प्र आरोपित किये जाने हेतु तैयार की गई है जो " सम्पत्ति एवं भवन स्वकर निर्धारण " उपविधि - 2022 कहलाएगी।
(2) यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत होगी ।
2. परिभाषायें-किसी विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल न होनें पर इस नियमावली में-
(क) "अधिनियम " का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम 1916 ( यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट संख्या 2,1916) से है।
(ख) "नगर" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला से है।
(ग) "अधिशासी अधिकारी " से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी , नगर पालिका रानाखेत चिलियानौला से है ।
(घ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के निर्वाचित अध्यक्ष व सदस्यों के बोर्ड से है।
(ड. ) " अध्यक्ष " का तात्पर्य नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के निर्वाचित अध्यक्ष से है ।
(च) "प्रशासक" का तात्पर्य जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी से है।
(छ) "अवर अभियन्ता " का तात्पर्य नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला में कार्यरत अथवा नगर पालिका हेतु नामित अवर अभियन्ता से है।
(ज) "कर निरीक्षक" का तात्पर्य कर निरीक्षक नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित कर्मचारी से है ।
(झ ) "कर -संग्रहकर्ता " का तात्पर्य नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियाजौला में कार्यरत कर-संग्रहकता या ऐसे पालिका कर्मचारी से है जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा वसूली हेतु समय- समय पर अधिकृत किया गया हो।
(ञ) " भवनों का समूह " का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भवनों के समूह से है।
(ट) "कवर्ड एरिया" का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है जिस भाग पर भवन निर्मित है ।
(ठ) "आवासीय भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका उपयोग भवन स्वामी/अध्यासी/ पट्टाधारक आदि द्वारा निवास हेतु किया जा रहा हो ।
171 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
(ड) "अनावासीय भवन " का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा हो या जिससे आय सृजन हो रही हो।
(ण ) "खाली भवन " का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसका उपयोग किसी भी रूप में यथा- आवासीय/अनावासीय/ भण्डारण आदि के रूप में लगातार 90 दिन तक न किया गया हो ।
(त) "व्यावसायिक अनुलग्न भूमि " का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा हो ( कृषि कार्य का छोड़कर) ।
( थ) " दूरी " का तात्पर्य मोटर मार्ग व भवन के मध्य हवाई दूरी या भूगत दूरी से जो कम हो लागू होगी ।
( 1) हवाई दूरी से तात्पर्य नजदीकी मोटर मार्ग से भवन तक हवा में दूरी है।
( 2) भूगत दूरी से तात्पर्य नजदीकी मोटर मार्ग से भवन तक आम सार्वजनिक मार्ग द्वारा तय की गई दूरी है ।
किसी भवन या भूखण्ड के कवर्ड एरिया और अन्य क्षेत्र का विवरण-
3- ( 1 ) नगर पालिका द्वारा सूचना प्रकाशित कर के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी उपयोगकर्ता से इस नियामावली में संलग्न प्रपत्र "क " में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कवर्ड एरिया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण भर कर प्रत्येक पाँच वर्ष में कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।
( 2 ) अधिशासी अधिकारी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र " क" में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थलों को नियत कर सकता है।
( 3) जब कभी स्वामी द्वारा स्व-अध्यासित या खाली भवन को किराऐ पर दिया जाए या इसके विपरीत हो तो ऐसा होने के साठ दिनों के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र "क " में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा ।
(4) जब कभी भवन में निर्माण या पुर्ननिर्माण के फलस्वरूप आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से साठ दिनों के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र "क " में एक नया विवरण प्रस्तुत करना होगा।
(5 ) व्यावसायिक भवन के साथ अनुलग्न भूमि की माप व अनुलग्न भूमि पर कर निर्धारण यदि उसका उपयोग व्यावसायिक रूप में किया जा रहा हो तो उसी प्रकार आरोपित होगा जैसे वह भूमि कोई एक मंजिला भवन है ।
( 6) नगर में ऐसे स्थापित टावर होर्डिंग वाले भवन दूर संचार टावर या अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर, खुले स्थान पर प्रतिस्थिापित किए गये हों की माप पर भवन कर उपविधि के उपनियम 4 ख के अनुसार लागू होगी।
(7) नगर स्थित विद्युत विभाग के सार्वजनिक /निजि भूमि पर स्थापित किए जाने वाने विद्युत ट्रांसफार्मर वाली भूमि चाहरदीवारी सहित , विद्युत पोल जिसमें पोल स्थापित किये जाने वाली भूमि के अतिरिक्त एक वर्गफुट की एरिया सम्मिलित होगी , में माप के अनुसार भवन कर उपविधि के उपनियम 4 ख के अनुसार लागू होगी। 4-सम्पत्तियों का वर्गीकरण-
( 1 ) अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला द्वारा पालिका सीमान्तर्गत आने वाली सम्पत्ति/ भवन की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की अवस्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात्- (क) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर ।
(ख ) मोटरेबल रोड से 50 मीटर से 100 मीटर तक की दूरी पर ।
( ग ) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर ।
(2) अधिशासी अधिकारी उपबन्ध के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगाः-
(एक) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित आर ० सी ० सी ० छत या आर ० बी ० छत सहित पक्का मकान ।
(दो) मोटरेबल रोड से 50 मीटर से 100 मीटर तक की दूरी स्थित आर ० सी ० सी ० छत या आर ० बी ० छत सहित पक्कामकान ।
172
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
(तीन) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी स्थित आर ० सी ० सी० छत या आर ०बी० छत सहित पक्का मकान।
(चार) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का मकान ।
(पाँच) मोटरेबल रोड से 50 मीटर से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का मकान।
(छः ) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित अन्य पक्का मकान।
(सात) मोटरेबल रोड से 0 से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त ( 1,2,3,4,5,6 ) में सम्मिलित नहीं है ।
(आठ) मोटरेबल रोड से 50 मीटर से 100 मीटर तक की दूरी स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त ( 1,2,3,4,5,6 ) में सम्मिलित नहीं है ।
(नौ) मोटरेबल रोड से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित कच्चा भवन जो उपरोक्त ( 1,2,3,4,5,6 ) में सम्मिलित नहीं है ।
(नोट- सम्बन्धित भवनों की दूरी के समीप स्थित मोटर मार्ग/ जीपेबल मार्ग से हवाई दूरी के आधार पर आंकी जाएगी)
4 - (क) न्यूनतम मासिक किराए की दर का निर्धारण अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड/अधिशासी अधिकारी/ नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला वार्ड के भीतर प्रत्येक पाँच वर्ष मे एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कवर्ड एरिया की प्रति इकाई (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराए की दर तैयार करेगा और निम्न को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा-
(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजन के लिए कलैक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर और
(दो) भवन के लिए क्षेत्र में वर्तमान किराए की न्यूनतम दर ।
प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मासिक किराए की दर नियत करने से पूर्व अध्यक्ष/प्रशासक/ बोर्ड /अधिशासी अधिकारी /नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन करने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए न्यूनतम 30 दिन का समय देगा। प्राप्त आंपत्तियो की पच्चीस भिन्न - भिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनानें के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जाएगी । प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह के लिए आपत्तियाँ रहेंगी । सभी आपत्तियों का निस्तारण अध्यक्ष/प्रशासक/ बोर्ड/ अधिशासी अधिकारी/ नगर पालिका द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तियों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जाएगा। यह आवश्यक नहीं .. होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाए । आपत्तियों को बण्डलवार विनिश्चित किया जाएगा।
(तीन) - आवासीय भवन का प्रस्तावित समस्त वार्डों के लिए कवर्ड एरिया की मासिक किराया दर प्रति वर्ग फिट/माह-
वार्ड का नाम क्र0सं 0 वार्ड का नाम
पक्काभवन
अन्य कच्चा भवन
मुख्य सड़क से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर
मुख्य सड़क से 100 मीटर से अधिक की दूरी स्थित भवन की मासिक किराया दर
मुख्य मुख्य सड़क से 50 मीटर तक की पर दूरी स्थित पर भवन की मासिक किराया
दर
मुख्य मुख्य सड़क से 50 मीटर तक की दूरी स्थित पर भवन की मासिक किराया दर
ख्य सड़क से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया
सड़क से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर
सड़क से 50 से 100 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर
ख्य सड़क से 50 मीटर तक की दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया
50 से 100 मीटर तक की मुख्य सड़क से दूरी पर स्थित भवन की मासिक किराया दर
दर
दर
1
0.20
0.15 0.10
0.25
0.25
0.50
0.50 0.25
वार्ड -01 ( इण्डस्ट्रियल वार्ड) 0.75 173
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 8]
2
0.10
0.25 0.15
0.50 0.25 0.20
0.50 0.25
0.75
वार्ड-02( पुराना बाजार)
3
0.15 0.10
0.25 0.20 0.25
0.25
0.50-
0.50
0.75
वार्ड-03 (चिलियानौला बाजार)
4
0.15 0.10
0.25
0.25 0.20
वार्ड-04 (नया बाजार)
0.50 0.25 0.50
0.75
5
0.15 -0.10
0.20 0.25
0.25 -0.50 0.25
वार्ड-05 (वाटिका)
0.75 0.50
6
0.25 0.20 0.25 0.15 0.10
0.25 0.50
0.50
वार्ड-06 (हैड़ाखान)
0.75
7
0.10
0.15
0.25 0.20 0.25
0.25 0.50
वार्ड-07( आदर्श कॉलोनी ) 0.75 0.50
4 - (ख) अनावासिक भवनों के आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराए की दर उपनियम (45) के अधीन नियत किराए की मासिक दर का गुणांक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है-
अनावासीय भवन की मासिक किराया दर सम्पति का विवरण
श्रेणी
1
आवासीय भवन का वह भाग जो किराए पर दिया हो
उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
2
उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का पाँच प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक कॉम्प्लैक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय , होटल तीन स्टार तक, निजी होटल, कोचिंग और गुना प्रशिक्षण संस्थान ( राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त का छोड़कर)
3
उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का तीन प्रत्येक प्रकार के निजी क्लीनिक , पॉलीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेन्टर, प्रयागेशालाएँ, नर्सिंग होम, चिकित्सालय मेडिकल स्टोर और गुना स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र या कोचिंग
4
उपनियम (4 क ) के अधीन नियत दर का तीन गुना
क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेटर तथा सिनेमागृह
5
उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का चार गुना
छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय ( केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः संचालित का छोड़कर)
6
पैट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि
उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
7
उपनियम (4क) के अधीन नियत दर का छः गुना मॉल्स, चार सितारा और उससे उपर के होटल , पब्स, बार, वासगृह जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है
8
उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का पाँच गुना
समाजिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, बारात घर और इसी प्रकार के भवन
9
उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
औद्योगिक इकाईयाँ, सरकारी , अर्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय ( समस्त राजकीय चिकित्सालयों को छोड़कर )
10
उपनियम ( 4 क) के अधीन नियत दर का चार गुना
टावर और हॉर्डिंग वाले भवन, टी ० वी ० टावर दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर यां शिखर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं
11
उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का चार विद्युत विभाग के सार्वजनिक/ निजि भूमि पर स्थापित किये जाने वाले ट्रांसफार्मर वाली भूमि चाहरदीवारी सहित, विद्युत पोल जिसमें गुना पोल स्थापित किये जाने वाली भूमि के अतिरिक्त एक वर्गफुट की एरिया सम्मिलित होगी
12
उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का दो गुना मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा , चर्च एवं अन्य धार्मिक स्थन के ऐसे भवन जिनका उपयोग धर्मशाला, पड़ाव, मुसाफिरखाना , सराय के लिए होता है, का छोड़कर अन्य भाग, भवन जिनका उपयोग व्यावसायिक रूप में किया जा रहा है या जिस भाग से कोई शुल्क या आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता हो ।
13
उपनियम (4 क) के अधीन नियत दर का तीन गुना
अन्य प्रकार के अनावासीय भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं है
14
भवन के निर्धारित प्रति वर्ग फुट के कर के बराबर समस्त व्यावसायिक भवनों से अनुलग्न भूमि जिसका उपयोग व्यावसायिक भवन के साथ व्यावसायिक रूप मे ं किया जा रहा हो ।
4- ( ग) वार्षिक कर निर्धारण वार्षिक कर का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जाएगा-
(एक) आवासीय भवन के वार्षिक मूल्यांकन की गणना सम्पूर्ण भवन का कवर्ड एरिया x 80 प्रतिशत x निर्धारित प्रति वर्ग फुट क्षेत्रफल का मासिक किराये की दर x 12 174
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
(दो) अनावासीय भवन के वार्षिक मूल्यांकन की गणना भवन का कवर्ड क्षेत्रफल x अनावासीय भवनों की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर x 12
(तीन) संदेय कर - 4 ग (एक) , 4 ग (दो) के अनुसार निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत वार्षिक सम्पत्ति कर देय होगा ।
(चार) संदेय कर का उत्तरदायित्व भवन स्वामी या अध्यासी या उपभोगकर्ता या पट्टादाता का यह उत्तरदायित्व हो कि वह स्थानीय निकाय द्वारा भवन/भूमि का विवरण/ वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित करने हेतु निर्धारित प्रपत्र "क" नगर निकाय से प्राप्त कर अपने भवन/ प्रतिष्ठान का पूर्ण विवरण व वार्षिक मूल्यांकन स्वयं निर्धारित कर उपनियम 4( ग) के अनुसार नगर पालिका को उपलब्ध कराएगा ।
(पाँच) 4 ग ( एक), 4 ग ( दो) के अनुसार निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन पर 4 ग (तीन) के अनुसार संदेय कर को जमा करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष के माह अक्टूबर की 31 तारीख होगी ।
अथवा
कोई करदाता नियमावली के उपनियम 5 के द्वारा निर्धारित छूट का लाभ तभी प्राप्त कर सकेगा कि वह प्रत्येक वर्ष के 31 तारीख माह अक्टूबर या उससे पूर्व देय कर को नगर पालिका कोष में जमा कर उक्त तिथि तक रसीद या सूचना प्राप्त कर लेवें ।
(5 ) छूट - आवासीय भवनों के देय कर में छूट अनुमन्य होगी और जो निम्नानुसार होगी-
1. भवन कर वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर की 31 तारीख तक जमा करने की स्थिति में भवन स्वामी को देय भवन कर पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट आकलित कर प्रदान की जाएगी ।
2. भवन 20 से 30 वर्ष पुराना होनें पर देय कर में 5 प्रतिशत की छूट । ( वार्षिक कर के आगणन के समय) 3. समय) भवन के 31 से 40 वर्ष पुराना होने पर देय कर में 10 प्रतिशत की छूट। (वार्षिक कर के आगणन के 4. समय) भवन 41 वर्ष से अधिक पुराना होने पर देय कर में 15 प्रतिशत की छूट। ( वार्षिक कर के आगणन के प्रतिबन्प्ध यह है कि-
1. उपरोक्त बिन्दु सं0 2,3,4 पर भवन कर से छूट प्राप्त करने हेतु भवन स्वामी की आयुगणना व स्वामित्व प्रमाण हेतु निम्न अभिलेख मान्य होंगे-
(क) खतौनी, विक्रय पत्र, दान पत्र , पट्टाभिलेख , वारिसान प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रति।
(ख) विहित प्राधिकारी , नगरपालिका या अधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति ।
(ग) भवन का सबसे पुराना विद्युत बिल गृहकर रसीद/ पानी का बिल या अन्य प्रमाण आदि जिसमें भवन की आयु की गणना आदि इंगित हो ।
1- नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 157 के तहत छूट अनुमन्य होगी ।
2- भवन स्वामी, अध्यासी उपभोग कर्ता के द्वारा भवन कर जमा न कर पाने की दशा में भवन कर की वसूली नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 173 ( क) के तहत भू- राजस्व की भाँति की जाएगी।
(6) स्व-निर्धारण- आवासीय भवन के विषय में भवन कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और 4- ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुए नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के साथ इस नियमावली के प्रपत्र "क " में सम्पत्ति कर का विवरण अंकित करते हुए नियम 3 के उपनियम ( 1 ) के अधीन निर्धारित दिनांक यथा स्थिति प्रपत्र "क" के साथ नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला में धराशि जमा कर सकेगा।
(7 ) - कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना- सभी भवनों की कर निर्धारण सूची गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी- 175 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
( क) भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र "क " पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर
(ख) नियत समय के भीतर प्रपत्र यथा स्थिति " क " में सूचनाएँ न देने की स्थिति में अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं के अधिकारी/नगरपालिका या आधार पर,
(ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित तथ्य समाविष्ट होंगे-
(एक) सड़क या मोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति का स्थान हो , का नाम,
(दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्ट द्वारा जो पहचान के लिए पर्याप्त हों , सम्पत्ति का अधिमान
(तीन ) स्वामी का नाम , यह उल्लेख करते हुए कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है , यदि किराए पर है तो किरायेदार का नाम,
(चार) भवन या भवन से अनुलग्न समूह के लिए कवर्ड एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्रफल आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर।
(पाँच) भवन का कवर्ड एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,
(छः) भवन का निर्माण वर्ष ,
(सात ) भवन निर्माण की प्रकृति ।
(2 ) स्वकर का निर्धारण के सम्बन्ध में सूची- ऐसे आवासिक भवनों को, जिनके विषयों में प्रपत्र " क" पर और अनावासीय भवनों, जिनके विषय में प्रपत्र पर विहित अवधि के भीतर स्वनिर्धारित कर जमा कर दिया हो , उपनियम (1 ) के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में प्रविष्ट में प्रविष्ट तो किया जाएगा परन्तु भवन नियम 5 -क के उपलब्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे । प्रतिबन्ध यह है कि, किसी शिकायत या जाँच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जाएगी ।
(8 ) - सम्पत्तिकर निर्धारण किसी भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ पालिका में नगद, पालिका द्वारा अधिसूचित बैंक खाते में ड्राफ्ट/ चैक अथवा नगर सेवा पोर्टल या शासन द्वारा समय- समय पर निर्देशित माध्यम से किया जा सकता है ।
(9 ) शास्ति ( 1 ) - यदि किसी भवन स्वामी , अध्यासी , उपभोगकर्ता द्वारा उपबन्धों के अनुसार स्वकर निर्धारण सम्बन्ण्धी सूचना/कोई तथ्य छिपाता है, त्रुटि करता है/ भवन कर आंगणन में कमी करता है और ऐसा पाए जाने पर त्रुटि/ छिपाये गये कर का दो से चार गुना जैसा कि कर निर्धारण समिति निर्धारित करें भवन स्वामी/अध्यासी/ उपभोगकर्ता से वसूल किया जा सकेगा।
(2) संदेय कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष तक पालिका कोष में जमा न करने पर आगामी वित्तीय वर्ष में संदेय कर पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार देना होगा जो प्रत्येक बकाया वर्ष पर लगातार लागू रहेगा।
(10) स्वामित्व - उपरोक्त उपविधि का प्रकाशन मात्र पालिका करों की वसूली के प्रयोजनार्थ किया गया है। संदेय कर से सम्पत्ति के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी वाद की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी/अध्यासी का होगा ।
राहुल आनन्द, प्रशासक, नगरपालिका परिषद्, रानीखेत चिलियानौला (अल्मोड़ा) ।
दीपा परिहार , अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, रानीखेत चिलियानौला (अल्मोड़ा) ।
176
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28 , 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत बदरीनाथ, चमोली
भंडारा, भागवत एवं विशेष कार्यक्रम नियंत्रण उपविधि, 2026
01 अप्रैल , 2026 ई ०
पत्रांक 01 / उपविधि प्रकाशन / 2026-27-
उद्देश्यः-
नगर पंचायत क्षेत्र में आयोजित होने वाले भंडारा , श्रीमद्भागवत कथा और अन्य विशेष कार्यक्रमों के - दौरान स्वच्छता , सुरक्षा, यातायात एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह उपविधि बनाई जाती है । साथ ही , कार्यक्रम के दौरान व बाद स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु यूजर चार्ज की व्यवस्था की गई है।
1. लागू क्षेत्र
यह उपविधि नगर पंचायत बद्रीनाथ के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगी।
2. अनुमति का प्रावधान
(क) नगर पंचायत क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व आयोजक को पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नगर क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।
(ख) आवेदन में कार्यक्रम की तिथि , स्थान , अवधि और अनुमानित उपस्थित लोगों की संख्या देना आवश्यक होगा ।
(ग) आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा , बदरीनाथ क्षेत्र में पीक यात्राकाल के दौरान होटल की बुकिंग भी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
(घ) भण्डारा स्थल नगर पंचायत द्वारा ही चयनित किये जायेंगें , मन्दिर मार्ग में किसी भी प्रकार से अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।
(ड) आयोजन कर्ता को आवेदन के साथ निवास सम्बन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड/ फर्म के दस्तावेज/जी० एस ०टी० आदि भी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. शुल्क का प्रावधान
(क) कार्यक्रम की अनुमति हेतु आयोजक को नगर पंचायत द्वारा निर्धारित अनुमति शुल्क जमा करना होगा ।
(ख) शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या नगर पंचायत कार्यालय में किया जा सकेगा ।
4. शुल्क चार्ट (अनुमानित लोगों के आधार पर )
क्र0सं 0
अनुमानित लोगों की संख्या
शुल्क ( प्रति दिन)
01 01-100 1000.00 02 101-300 2000.00 03 301-500 3000.00 04 500-1000 5000.00 05 10000.00 06 20000.00 07 5000 से अधिक 50000.00
नोटः- नगर पंचायत आवश्यकता अनुसार शुल्क में समय - समय पर संशोधन कर सकेगी ।
5. स्वच्छता व्यवस्था
(क) आयोजक कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।
(ख) कूड़ा-कचरा निस्तारण का उचित प्रबंध आयोजक द्वारा किया जाएगा।
(ग) आवश्यकता होने पर अस्थायी शौचालय की व्यवस्था करनी होगी ।
177 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
6. सार्वजनिक स्थान का उपयोग
सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थान के उपयोग/ शोभा यात्रा/ कलश यात्रा/ रथ यात्रा आदि हेतु अनुमति पृथक से प्रदत्त की जायेगी ।
7. ध्वनि नियंत्रण
कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र ( लाउडस्पीकर ) का उपयोग प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा। रात्रि 10 बजे तक लाउड स्पीकर/डी0जे 0 की अनुमति नहीं दी जायेगी। सुबह 07 बजे से पूर्व भी अनुमति नहीं होगी ।
8. अग्निशमन उपकरण
आयोजनकर्ता द्वारा अपने स्तर से अग्निशम उपकरणों की व्यवस्था की जायेगी ।
09. अनुमति निरस्त
प्रशासन/नगर पंचायत को अपरिहार्य स्थितियों में बिना कारण बताये आयोजन की अनुमति निरस्त | करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
10. दण्ड का प्रावधान
| बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने या उपविधि का उल्लंघन करने पर , उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 ( उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त ) की धारा 294, 307 के अंतर्गत ₹50000 तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
11. अधिकृत अधिकारी
नगर पंचायत बद्रीनाथ के अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी इस उपविधि के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत होंगे ।
चन्द्रशेखर वशिष्ट, प्रभारी अधिकारी सुनील पुरोहित , अधिशासी अधिकारी , नगर पंचायत बद्रीनाथ
नगर पंचायत बद्रीनाथ 178
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत बदरीनाथ , चमोली मांसाहार परिवहन एवं उपयोग प्रतिबंध उपविधि, 2026
01 अप्रैल, 2026 ई ०
पत्रांक 02 / उपविधि प्रकाशन / 2026-27-
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
यह उपविधि " नगर पंचायत बद्रीनाथ मांसाहार परिवहन एवं उपयोग प्रतिबंध उपविधि, 2026 " कहलाएगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के पश्चात प्रभावी होगी ।
2. लागू क्षेत्र
यह उपविधि नगर पंचायत बद्रीनाथ के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगी।
3. उद्देश्य
चूँकि बद्रीनाथ नगर एक पवित्र धार्मिक तीर्थ क्षेत्र है , जहाँ प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अतः नगर की धार्मिक गरिमा, आस्था, स्वच्छता एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है । साथ ही पिछले वर्ष में मांसाहार पकड़े जाने पर निर्धारित जुर्माना राशि कम होने के कारण प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा था , इसलिए मांसाहार के परिवहन एवं उपयोग को नियंत्रित करने तथा अधिक प्रभावी दण्डात्मक प्रावधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह उपविधि बनाई जाती है ।
4. परिभाषा
मांसाहार - किसी भी पशु, पक्षी अथवा जलीय जीव से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे मांस , मछली, अंडा आदि।
5. प्रतिबंध
नगर पंचायत बद्रीनाथ क्षेत्र में मांसाहार का परिवहन करना अथवा उसका उपयोग/ पकाना प्रतिबंधित होगा ।
6. सूचना मिलने पर कार्यवाही
यदि किसी स्थान , वाहन ( गाड़ी ) अथवा अन्य माध्यम से मांसाहार लाने, ले जाने या पकाने की सूचना प्राप्त होती है , तो नगर पंचायत के अधिकृत अधिकारी -
(क) संबंधित स्थान या वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं ।
(ख) पाए जाने पर घर से मांसाहार को जब्त कर सकते हैं।
( ग) संबंधित वाहन की जांच कर सकते हैं ।
(घ) संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सकते हैं।
7. जब्ती का प्रावधान
उल्लंघन करते हुए पाए गए मांसाहार को नगर पंचायत के अधिकृत अधिकारी जब्त कर सकेंगे तथा आवश्यकतानुसार उसका निस्तारण किया जा सकेगा ।
8. दण्ड का प्रावधान
(क) पहली बार उल्लंघन करने पर रू0-5000.00 तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
(ख) पुनः उल्लंघन करने पर रू0-50000.00 तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा ।
(ग) दण्ड की कार्यवाही "उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 294, 307 के अंतर्गत की जाएगी ।
9. पुलिस सहायता
इस उपविधि के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक होने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन से सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा , तथा पुलिस विभाग नगर पंचायत के अधिकृत अधिकारियों को नियमों के पालन कराने में सहायता प्रदान करेगा ।
10. अधिकृत अधिकारी
नगर पंचायत बद्रीनाथ के अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी इस उपविधि के क्रियान्वयन हेतु अधिकृत होंगे।
चन्द्रशेखर वशिष्ट, सुनील पुरोहित ,
प्रभारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी ,
नगर पंचायत बद्रीनाथ नगर पंचायत बद्रीनाथ 179 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पंचायत बदरीनाथ , चमोली
झोपड़ी/ अस्थायी आवास नियंत्रण एवं स्वच्छता उपविधि , 2026
01 अप्रैल , 2026 ई ०
पत्रांक 03 / उपविधि प्रकाशन / 2026-27-
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
यह उपविधि नगर पंचायत बद्रीनाथ झोपड़ी/अस्थायी आवास नियंत्रण एवं स्वच्छता उपविधि, 2026 कहलाएगी।
यह सरकारी गजट में प्रकाशन के पश्चात प्रभावी होगी ।
2. लागू क्षेत्र
यह उपविधि नगर पंचायत बद्रीनाथ के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगी ।
3. परिभाषाएँ
(क) झोपड़ी/ अस्थायी आवास बांस , टिन , प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा अथवा अन्य अस्थायी सामग्री से निर्मित ढांचा।
(ख ) भूमि स्वामी - वह व्यक्ति जिसके नाम पर भूमि दर्ज है या जो भूमि का वैध स्वामी कब्जेदार है ।
(ग) अनुमति नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा लिखित स्वीकृति।
4. अनुमति अनिवार्यता
नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति निजी भूमि पर झोपड़ी या अस्थायी आवास नगर पंचायत बद्रीनाथ की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं बनाएगा , सरकारी भूमि पर किसी को भी झोपडी या अस्थायी निर्माण की अनुमति नहीं होगी ।
5. झोपड़ी की संख्या की सीमा
किसी भी निजी भूमि पर नगर पंचायत की अनुमति के बिना एक से अधिक झोपड़ी/अस्थायी आवास नहीं बनाए जा सकेंगे ।
6. दूरी एवं स्थान संबंधी प्रावधान
(क) झोपड़ी सार्वजनिक सड़क से कम से कम 10 मीटर दूरी पर होगी।
(ख) झोपड़ी किसी भी नाली , सार्वजनिक मार्ग , पार्क या नगर पंचायत भूमि को बाधित नहीं करेगी ।
(ग) अग्नि सुरक्षा हेतु दो झोपड़ियों के बीच कम से कम 2 मीटर दूरी रखी जाएगी।
7. स्वच्छता एवं शौचालय व्यवस्था
(क) प्रत्येक झोपड़ी या झोपड़ी समूह के लिए समुचित शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
(ख) कूड़ा -कचरा खुले में नहीं फेंका जाएगा तथा नगर पंचायत वाहन/ कर्मचारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।
(ग) जल निकासी की उचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
(घ) खुले में शौच करना प्रतिबंधित होगा ।
8. भूमि स्वामी की जिम्मेदारी
(क) भूमि स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि झोपड़ी नगर पंचायत की अनुमति से ही बनाई गई हो।
(ख) भूमि स्वामी स्वच्छता , शौचालय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करवाने के लिए उत्तरदायी होगा।
(ग) नियमों के उल्लंघन की स्थिति में भूमि स्वामी भी जिम्मेदार माना जाएगा।
9. उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाही
(क) नगर पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा।
(ख) निर्धारित समय में निर्माण न हटाने पर नगर पंचायत स्वयं निर्माण/अस्थायी आवास हटाने की कार्रवाई कर सकेगी।
180
उत्तराखण्ड गजट , 18 अप्रैल , 2026 ई० (चैत्र 28, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
(ग) हटाने का समस्त व्यय संबंधित व्यक्ति अथवा भूमि स्वामी से वसूल किया जाएगा ।
10. दण्ड का प्रावधान
(क) इस उपविधि का उल्लंघन करने पर झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति पर प्रति झोपड़ी प्रतिदिन रू0-500.00 का जुर्माना लगाया जा सकेगा ।
(ख) जिस भूमि पर झोपड़ी बनाई गई है , उस भूमि स्वामी पर रू0-5000.00 का जुर्माना लगाया जाएगा।
( ग) उपविधि के उल्लंघन की स्थिति में दण्ड की कार्यवाही " उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 ( उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 294, 307 के अंतर्गत की जाएगी ।
(घ) यदि उल्लंघन जारी रहता है , तो प्रतिदिन 5000.00 अधिकतम अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकेगा ।
9. पुलिस सहायता
इस उपविधि के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक होने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन से सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा, तथा पुलिस विभाग नगर पंचायत के अधिकृत अधिकारियों को नियमों के पालन कराने में सहायता प्रदान करेगा ।
सुनील पुरोहित , अधिशासी अधिकारी ,
नगर पंचायत बद्रीनाथ
चन्द्रशेखर वशिष्ट, प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत बद्रीनाथ
पी० एस० यू० (आर ० ई०) 16 हिन्दी गजट / 97 - भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।