Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

NOTIFICATION

Published 15 April 2026

Department
Judicial Section
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
11 नो-के /XXXVI-A-1/2026-02 नो -के/2010
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-04-15.4502-160526120641
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27 ] रुड़की , शनिवार, दिनांक 02 मई , 2026 ई० (बैशाख 12, 1948 शक सम्वत्) [ संख्या-18

विषय - सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु० 3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

1500

233-247

भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

1500

113-121

भाग 1 - क- नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975

189-193

भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

975

स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

233- क 234

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 02 मई, 2026 ई० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग -1

अधिसूचना

नियुक्ति

15 अप्रैल , 2026 ई ०

संख्या-11 नो -के / XXXVI - A- 1 / 2026-02 नो -के / 2010 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या -53 , सन् 1952 ) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री शंकर कुमार , अधिवक्ता को दिनांक 15-04-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री शंकर कुमार का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 11 No - K/XXXVI -A- 1 / 2026-02 No - K/2010 , Dated -April 15 , 2026 .

NOTIFICATION

Appointment

April15, 2026

No. 11 No - K /XXXVI - A - 1 / 2026-02 No - K/ 2010 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No -53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Shankar Kumar, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 15-04-2026 for District Headquarter Almora and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Shankar Kumar be entered in the register ofNotaries maintained under Section 4 of the said Act .

भाग 1 ]

235 उत्तराखण्ड गजट , 02 मई, 2026 ई० (वैशाख 12, 1948 शक सम्वत्)

अधिसूचना

नियुक्ति

15 अप्रैल , 2026 ई०

संख्या-16 नो - एल / XXXVI -A - 1 /2026-15 नो - एल / 2010 - श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री निलेश भट्ट, अधिवक्ता को दिनांक 15-04-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला नैनीताल की तहसील नैनीताल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री निलेश भट्ट का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।

आज्ञा से, अमित कुमार सिरोही, प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 16 No - L /XXXVI -A - 1 / 2026-15 No - L/2010 , Dated -April 15 , 2026.

NOTIFICATION

Appointment

April15, 2026

No. 16 No - L / XXXVI - A - 1 / 2026-15 No - L / 2010 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No - 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Neelesh Bhatt , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 15-04-2026 for Tehsil Nainital , District Nainital and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Neelesh Bhatt be entered in the register ofNotaries maintained under Section 4 of the said Act .

By Order, AMIT KUMAR SIROHI , Principal Secretary, Law- cum - L.R .

236

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई , 2026 ई० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

राजस्व अनुभाग -3

अधिसूचना

06 अप्रैल, 2026 ई ०

संख्या-180 / XVIII ( 3 ) / 2026-2 ( 05 ) / 2022-

उत्तराखण्ड राज्य में आपसी समझौते के आधार पर भू-स्वामियों से लघु/ मध्यम/वृहद् परियोजनाओं हेतु भूमि की प्राप्ति किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

1. प्रस्तावना:

भूमि अर्जन के साथ पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था को समाहित कर भारत सरकार द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" प्रख्यापित किया गया है । उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन तैयार करने से लेकर धारा 19 के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत किये जाने तक विभिन्न धाराओं के अधीन लगभग 02 वर्ष का समय / अवधि व्यतीत होती है, तत्पश्चात् सम्बन्धित कलक्टर /' समुचित सरकार के स्तर पर उक्त अधिनियम की धारा 26 से 30 तक के अन्तर्गत अधिनिर्णय घोषित करने एवं कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही में अतिरिक्त समय व्यतीत होता है ।

उक्त अधिनियम की धारा 46 में विर्निदिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कतिपय व्यक्तियों की दशा में भूमि प्राप्त करने पर उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन संबंधी लाभ दिये जाने एवं प्राप्ति की कार्यवाही कलक्टर के माध्यम से करने की व्यवस्था है ।

2. उद्देश्य :

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की सुसंगत धाराओं की प्रक्रियान्तर्गत भूमि अर्जन हेतु लगने वाले अत्याधिक समय को कम करने एवं सुगमतापूर्वक भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने तथा राज्य के राजकीय विभागों , स्वायत्तशासी निकायों, विकास प्राधिकरणों , औद्योगिक प्राधिकरणों, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित परिषदों एवं प्रदेश में कार्यान्वित होने वाली पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं आदि अर्थात् इन " क्रय निकायों" के लिए भू- स्वामियों से भूमि प्राप्त किये जाने के उदेश्य से प्रक्रिया निर्धारित की जानी है ।

3. मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण :

(क) लघु परियोजनाओं हेतु समिति का गठन:

(i ) निकायों हेतु " लघु परियोजनाओं " अर्थात् ऐसी परियोजनाएं , जिनमें परियोजना के लिए प्राप्त की जाने वाली भूमि की कुल कीमत रू0 10.00 (दस) करोड़ तक है, के लिए भूमि । की दरों की स्वीकृति एवं कुल भूमि मूल्य के अनुमोदन हेतु संबंधित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में लघु परियोजना हेतु भूमि की दर तथा कुल भूमि मूल्य निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जायेगाः- 237 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई , 2026 ई० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

क्र.सं.

अधिकारी

प्रास्थिति 01

02

03

1

अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी ( वित्त / राजस्व)

2

सदस्य संबंधित अपर जिलाधिकारी ( भूमि अध्याप्ति) / विशेष भूम्ि अध्याप्ति अधिकारी / उपभूमि अध्याप्ति अधिकारी

3

सदस्य संबंधित उप जिलाधिकारी (परियोजना प्रशासक)

4

सदस्य संबंधित सब रजिस्ट्रार / सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबंधन/ उप महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबंधन

5

सदस्य सचिव निकाय / विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी , जो विभागाध्य क्ष / कार्यालयाध्यक्ष से एक स्तर अन्यून हो

(ii ) सदस्य सचिव द्वारा समिति की बैठकों एवं कार्यवाहियों का संचालन किया जायेगा । समिति, निकाय द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के समक्ष भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव / आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दो माह के भीतर प्राप्त की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का निर्धारण करते हुए , प्रस्ताव अनुमोदन हेतु संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी । यदि निर्धारित अवधि में समिति द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है, तो समिति के अध्यक्ष द्वारा विलम्ब का स्पष्टीकरण संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

( iii) समिति द्वारा निर्धारित दर एवं कुल भूमि मूल्य पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा 15 दिन के भीतर अनुमोदन प्रदान करने पर निर्णय लिया जायेगा और तद्नुसार अपर जिलाधिकारी को सूचित किया जायेगा । यदि निर्धारित अवधि में जिलाधिकारी द्वारा यथोचित निर्णय नहीं लिया जाता है , तो विलंब का स्पष्टीकरण मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

( iv) जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निकाय द्वारा कार्यवाही की जायेगी । पृथक से और किसी स्तर का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।

(ख) मध्यम एवं वृहद् परियोजनाओं हेतु समिति का गठन :

. ( i ) निकायों हेतु " मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं" अर्थात् ऐसी परियोजनाएं, जिनमें परियोजना के लिए प्राप्त की जाने वाली भूमि की कुल कीमत रू 0 10.00 ( दस) करोड़ से अधिक है, की भूमि की दरों की स्वीकृति एवं कुल भूमि मूल्य के अनुमोदन हेतु संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मध्यम एवं वृहद् परियोजना हेतु भूमि की दर तथा कुल भूमि मूल्य निर्धारण हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जायेगाः-

क्र. सं.

अधिकारी

प्रास्थिति 01

02

03

1

अध्यक्ष जिलाधिकारी

2

सदस्य अपर जिलाधिकारी ( वित्त / राजस्व) / जिला रजिस्ट्रार

3

सदस्य संबंधित अपर जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण ) / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी / उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी

4

सदस्य संबंधित उप जिलाधिकारी ( परियोजना प्रशासक)

5

सदस्य संबंधित सब रजिस्ट्रार / सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबंधन/ उप महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबंधन

6

सदस्य सचिव निकाय / विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो विभागाध्य

क्ष/ कार्यालयाध्यक्ष से एक स्तर अन्यून हो 238

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई, 2026 ई० (बैशाख 12, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

(ii ) सदस्य सचिव द्वारा समिति की बैठकों एवं कार्यवाहियों का संचालन किया जायेगा । समिति, निकाय द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष भूमि प्राप्त करने का प्रस्ताव / आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दो माह के भीतर क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का निर्धारण करते हुए , उक्त प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगी । यदि निर्धारित अवधि में समिति द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है, तो समिति के अध्य क्ष द्वारा विलम्ब का स्पष्टीकरण संबंधित मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ii) समिति द्वारा निर्धारित दर एवं कुल भूमि मूल्य पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा 15 दिन के भीतर अनुमोदन प्रदान करने पर निर्णय लिया जायेगा और तद्नुसार जिलाधिकारी को सूचित किया जायेगा । यदि निर्धारित अवधि में मण्डलायुक्त द्वारा यथोचित निर्णय नहीं लिया जाता है तो विलंब का स्पष्टीकरण अध्यक्ष , राजस्व परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

4. समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व:

(i ) समिति, प्राप्त की जाने वाली भूमि विवाद रहित एवं भार रहित है, अथवा नहीं का परीक्षण करेगी और यथावश्यक किसी भी विभाग / अधिकारी से सहयोग प्राप्त कर सकेगी और यथावश्यक दर निर्धारण करने हेतु प्रस्तुत तथ्यों की प्रतिपरीक्षा कर सकेगी ।

(ii) समिति, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर प्राप्त की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य , [ जिसमें भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्य, खड़ी फसलों, वृक्षों एवं संबंधित अनुषांगिक व्यय (यदि कोई हो, भी सम्मिलित है) ] का निर्धारण करेगी:-

(क) उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि के आस - पास परियोजना प्रारम्भ करने का विनिश्चय किये जाने की दिनांक से 03 वर्ष पूर्व के निष्पादित विक्रय विलेखों (बैनामों) में अंकित भूमि की दर तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत निर्धारित सर्किल दर, जो भी अधिक हो, का संज्ञान लेगी ।

(ख) भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्य , समिति द्वारा यथावश्यक परिसम्पत्तियों का आंकलन एवं मूल्य का निर्धारण सक्षम शासकीय विभाग से कराया जा सकेगा ।

(ग) प्राप्त की जाने वाली भूमि का कब्जा तत्काल प्राप्त किये जाने की स्थिति में संबंधित भू- स्वामी की खड़ी फसलों, वृक्षों इत्यादि सम्पत्तियों के मूल्य का निर्धारण करेगी ।

(घ) प्राप्त की जाने वाली भूमि की भवनिक/ औद्योगिक क्षमता, आबादी से दूरी को ध्यान में रखा जायेगा ।

(ङ) उस दशा में जब भू- स्वामी / कृषक की भूमि प्राप्त किये जाने के परिणामस्वरूप वह अपना निवास या कारोबार/ व्यवसाय का स्थान बदलने के लिए विवश हो जाता है , तो ऐसे परिवर्तन से संबंधित अनुषांगिक व्यय (यदि कोई हो) पर भी विचार किया जायेगा ।

(च) प्राप्त की जाने वाली भूमि की दर " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अधीन यथा 239 उत्तराखण्ड गजट , 02 मई, 2026 ई० ( बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

भाग 1 ]

अवधारित बाजार मूल्य की गणना करते समय परियोजना प्रारम्भ करने का विनिश्चय किये जाने के दिनांक से पिछले 03 वर्षों के लेन देन के औसत को ध्यान में रखा जाएगा , जो शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य के दोगुने और ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य के चार गुने से अधिक नहीं होगी , अर्थात्ः-

अ. भूमि की दर = भूमि का बाजार मूल्य अथवा सर्किल दर, जो भी अधिक हो,

ब. शहरी क्षेत्रों की दशा में ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में = अ × 2 = अ × 4

उक्त के अतिरिक्त, प्राप्त की जाने वाली केवल भूमि के मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर देय होगी:-

(अ) यदि भूमि स्वामी पूर्णतः भूमिहीन हो जाये, तो 25 प्रतिशत,

(ब) यदि भूमि स्वामी द्वारा धारित सम्पूर्ण भूमि का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम, भूमि अर्जित हो जाये, तो 12 प्रतिशत,

(छ) संबंधित भू- स्वामियों से परिशिष्ट-। (प्रारूप -01 ) के अनुरूप समझौता प्रपत्र पर भूमि प्राप्त किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी , जिसके साथ भूमि अभिलेख , सरकारी देय / अंश/ प्रीमियम इत्यादि तथा भार एवं विवाद रहित प्रपत्रों इत्यादि को संलग्न किया जायगा ।

5. निकाय /विभाग का कार्य एवं उत्तरदायित्व:

(i ) सम्बन्धित विभाग / निकाय द्वारा किसी भी परियोजना के संदर्भ में वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जायेगा एवं भूमि की प्राप्ति हेतु सर्व साधारण को व्यापक सूचना एवं प्रचार- प्रसार द्वारा मितव्ययितापूर्वक भूमि प्राप्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(ii ) संबंधित निकाय / विभाग , जिलाधिकारी द्वारा नामित राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू-स्वामियों से वार्ता कर, आपसी सहमति के आधार पर प्राप्त की जाने वाली भूमि के भू-अभिलेखों के अनुसार स्वामित्व आदि के सम्यक् परीक्षण एवं जाँचोपरांत विवादरहित एवं भारमुक्त होने की दशा में भूमि के बाजार मूल्य तथा अन्य व्यवस्थाओं / परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए, संबंधित भू- स्वामियों की लिखित सहमति सहित प्राप्त की जाने भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का प्रस्ताव अध्यक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा । प्रस्ताव में वह प्रयोजन, जिसके लिए भूमि प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, प्राप्त की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल और भूमि का अन्य विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा ।

(iii) प्राप्त की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि के निर्धारण के उपरान्त एवं विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व संबंधित निकाय/ विभाग द्वारा निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगाः-

अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर प्राप्त किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य

क्र० सं०

03

01

02

सम्बंधित जिलाधिकारी 1 रू0 10.00 ( दस) करोड़ तक 240

उत्तराखण्ड गजट, 02 मई, 2026 ई० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 01

03

02

2

संबंधित मण्डलायुक्त रू0 10.00 (दस) करोड़ से अधिक रू0 50.00 (पचास) करोड़ तक

3 रू0 50.00 (पचास) करोड़ से अधिक (राजकीय विभाग / स्थानीय निकाय की दशा में)

4

राज्य सरकार का संबंधित संबंधित प्रशासकीय विभाग रू0 50.00 ( पचास) करोड़ से अधिक (राजकीय निगम/विकास प्राधिकरण / औद्योगिक प्राधिकरण / आवास विकास परिषद् इत्यादि की दशा में)

निगम/ प्राधिकरण/ परिषद् का गवर्निंग बोर्ड / प्रबन्ध मण्डल

(iv ) यदि प्राप्त किये जाने वाली भूमि का प्रस्तावित कुल मूल्य रू0 50.00 ( पचास) करोड़ से अधिक (राजकीय निगम/ विकास प्राधिकरण / औद्योगिक प्राधिकरण / आवास विकास परिषद् इत्यादि की दशा में) है और यह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है, तो इसका अनुमोदन राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभाग से भी प्राप्त किया जायेगा ।

(v ) उपरोक्त प्रस्तर-iii में उल्लिखित सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निकाय द्वारा राजस्व अधिकारियों के सहयोग से भू- स्वामी से विक्रय विलेख / बैनामा निष्पादित कराकर, भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राप्त की गयी भूमि पर स्थित जिन परिसम्पत्तियों के सापेक्ष मूल्य का भुगतान, भू- स्वामी / कृषक को किया गया है, उन्हें समुचित रूप से अभिलिखित करके उसके निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार कर ली जाए तथा समय से भूमि का नामान्तरण निकाय द्वारा अपने पक्ष में करा लिया जाए ।

6. प्रकीर्ण:

(i ) प्राप्त की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य के निर्धारण होने के पश्चात् और अनुमोदित दर पर बैनामा निष्पादित कराये जाने से पूर्व, यदि कलेक्टर द्वारा सर्किल दरों में कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा समिति द्वारा निर्धारित दर के दिनांक से 01 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दरों का पुनर्निधारण समिति द्वारा नये सर्किल रेट अथवा प्रस्तावित भूमि के आस- पास के निष्पादित विक्रय विलेखों में अंकित भूमि की दर को आधार मानकर पुनः किया जायेगा ।

(ii) प्राप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में, प्रशासनिक व्यय हेतु भूमि के कुल मूल्य के 01 प्रतिशत अथवा 50.00 हजार, जो भी न्यूनतम हो, की धनराशि निकाय / विभाग द्वारा संबंधित कलेक्टर के खाते में जमा की जाएगी ।

(iii) समिति द्वारा विनिश्चय की गयी दरों एवं कुल भूमि मूल्य के संबंध में सम्बन्धित निकाय की सहमति न होने की दशा में अथवा दरों पर भू- स्वामियों और निकाय के मध्य किसी विवाद अथवा समझौते के अनुपालन को लेकर कोई असहमति उत्पन्न होती है, तो संबंधित " समिति" के समक्ष निकाय द्वारा तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा और ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

241 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई, 2026 ई० (बैशाख 12, 1948 शक सम्वत्)

(iv) भू- स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि प्राप्त करने के प्रयास विफल रहने की दशा में संबंधित विभाग / निकाय / उपक्रम आदि द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 तथा इस सम्बन्ध में सुसंगत नियमावली/ मैनुअल के प्रावधानों और इस संबंध में समय- समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(४) चूंकि प्राप्त की जाने भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का निर्धारण सभी सुसंगत शासनादेशों एवं नियमों/ अधिनियमों का संज्ञान लेते हुए निर्धारित की जानी है , इसलिए भू- स्वामियों को भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में अनुमन्य पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन लाभ पृथक से अनुमन्य नहीं होंगे ।

(vi ) भू- स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि प्राप्त करने के लिए क्रय किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि के कुल प्रभावित 60 प्रतिशत भू- स्वामियों की पूर्व सहमति आवश्यक होगी ।

(vii ) इन प्रावधानों का उपयोग क्रय निकायों द्वारा समय- समय पर चिन्हित महत्वपूर्ण प्रयोजनों/ परियोजनाओं हेतु ही किया जायेगा ।

(viii) इस मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि क्रय करने के प्रयास विफल रहने की दशा में संबंधित क्रय निकाय द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " , सुसंगत नियमावली, मैनुअल के प्रावधानों और इस संबंध में समय- समय पर निर्गत शासनादेशों के अंतर्गत भूमि-अर्जन की कार्यवाही की जाएगी।

7. अपील:

यदि कोई भू- स्वामी प्रस्तर -3 में वर्णित समिति के किसी विनिश्चय से व्यथित हो, तो वह ऐसे किसी विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मण्डलायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा । मण्डलायुक्त द्वारा अपील में किया गया विनिश्चय अंतिम होगा ।

8. अध्यारोही प्रभाव :

भूमि-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के संबंध में किसी अन्य प्रक्रिया या आदेश में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस मानक संचालन प्रक्रिया का अध्यारोही प्रभाव होगा ।

9. प्रावधानों में शिथिलता:

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि इस मानक संचालन प्रकिया के किसी प्रावधान के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई हो रही है, वहां वह उस मामले में लागू प्राविधानों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस प्रावधान की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।

242

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई , 2026 ई० (बैशाख 12, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

10. विखण्डन तथा व्यावृत्ति:

इस मानक संचालन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी प्रक्रिया, यदि कोई हो , जो इस मानक संचालन प्रक्रिया के तत्स्थानी थी, एतद्वारा विखण्डित समझी जायेगी;

परन्तु यह कि इस प्रकार विखण्डित की गयी प्रक्रिया के अधीन जारी हुए , किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह आदेश या कार्यवाही इस मानक संचालन प्रक्रिया के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन जारी किया गया था या की गयी थी ।

11. कठिनाईयों का निवारण करने की शक्ति :

राज्य सरकार, इस मानक संचालन प्रक्रिया के किसी उपबन्ध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ, कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे ।

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, सचिव, राजस्व ।

243 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई , 2026 ई ० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

परिशिष्ट- I

प्रारूप-01

भूस्वामी / भूस्वामियों और निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि प्राप्त किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता प्रपत्र ।

यह समझौता प्रपत्र आज दिनांकः को निम्नवत् भूस्वामी / भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का/ के पूर्ण स्वामी है/ हैं, जिसे आगे उल्लिखित किया गया है . और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात

पुत्र / पत्नी/ पुत्री श्री... अंश... ..हे ० 1. श्री/ श्रीमती / सुश्री

2. श्री/ श्रीमती / सुश्री.. पुत्र / पत्नी/ पुत्री श्री.अंश... ..हे ० 3. श्री/ श्रीमती/ सुश्री.. ..पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री... अंश.. हे ०

प्रथम पक्ष (जिसे एतपश्चात् "भू स्वानी" कहा गया है) और; उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल / राज्य सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे.. ..(निकाय का नाम) द्वितीय पक्ष (जिसे एतपश्चात् "निकाय" कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है-

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/ हैं, जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है,

और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/ हैं कि परिशिष्ट- ।। में दी गयी अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी ।

अतएव अब भूस्वामी और निकाय एतद्वारा निम्नवत् प्रकार सहमत होता/ होते हैं:-

1. यह कि निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की दिनांक से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा ।

2. यह कि यदि निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है, तो वह / वे ऐसा करने का हकदार होगा / होंगे , भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मुल्य" का भुगतान कर दिया हो ।

3. यह कि यदि कुल भूमि के मूल्य में भुगतान के पश्चात् यह प्रकरण ज्ञात होता है कि भूमि स्वामी इस समझौता पत्र में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/ के अन्यथा रूप से हकदार नहीं है/ हैं और निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो निकाय द्वारा अवधारित की जाय , मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के विरूद्ध निकाय / राज्य सरकार को (संयुक्तः और पृथकतः ) क्षति पूर्ति करेगा और उठायी गयी किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरूद्ध उसे/ उनको भुगतान के कारण निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या भुगतान की गयी धनराशि के विरूद्ध उसे/ उनको भुगतान के कारण निकाय द्वारा 244

[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 02 मई , 2026 ई ० (बैशाख 12, 1948 शक सम्वत्)

उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष 9 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/ करेंगे ।

4. यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती प्रस्तर में उल्लिखित धनराशि निकाय को वापस करने में असफल रहता है/ रहते हैं, तो निकाय को कलक्टर के माध्यम से उसे भू- राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने अथवा ऐसी धनराशि की वसूली के लिए प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही करने का/ देने का पूरा अधिकार होगा ।

5. यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय / अंश / प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरूद्ध बकाया है, तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू- स्वामी को किया जाऐगा।

6. निकाय और भू- स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जाएगा, जिसके पंजीकरण/ निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित होता है, निकाय द्वारा वहन किया जाएगा ।

7. विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू- स्वामी से अनुसूची (परिशिष्ट- ॥ ) में वर्णित भूमि का कब्जा निकाय द्वारा प्राप्त किया जाएगा ।

8. निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर इस समझौता पत्र को भू-स्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा:-

क. यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है, अथवा,

ख. यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, अथवा,

ग. यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची (परिशिष्ट- ॥ ) में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू- स्वामी में निहित नहीं है ।

निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी भूस्वामी / भूस्वामियों के नाम एवं हस्ताक्षर

1.

का हस्ताक्षर :

2.

पूरा नाम :

पद नाम :

3.

गवाह / अभिसाक्षी के नाम एवं हस्ताक्षर गवाह/ अभिसाक्षी के नाम एवं हस्ताक्षर

1.

1.

2.

2.

245 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई, 2026 ई० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

परिशिष्ट- II

अनुसूची

तहसीलः

जिलाः

परगनाः

ग्रामः

भूमि का मूल्य भूमि पर खड़ी फसल खसर 1 सं०

क्र. सं.

खात T सं०

क्षेत्रफल (ह० में)

विवरण|

कुल मूल्य

भूमि का विवरण, यदि वह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)

मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रू० में)

निधर्धारित दर (रू. प्रति हे० में)

9

8

6

7

5

2

3

4

1

अभ्युक्ति भूबद्ध अन्य सम्पत्ति

विवरण

देय कुल

मूल्य (योग

कॉलम-7, 9.

11)

व्यक्ति /व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको धनराशि देय है और उनका अंश/ भाग

मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रू० में)

14

13

12

11

10

निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी का

भूस्वामी / भूस्वामियों के नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर :

1.

2.

पूरा नाम :

पद नाम :

3.

गवाह/ अभिसाक्षी के नाम एवं हस्ताक्षर गवाह/ अभिसाक्षी के नाम एवं हस्ताक्षर

1.

1.

2.

2.

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, सचिव , राजस्व ।

246

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई , 2026 ई० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -03

अधिसूचना

15 अप्रैल, 2026 ई ०

संख्या-1 / 387392 / 26 / XXVIII ( 3 ) 26 - efile No. 14636 / 2022 - चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -03 , उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 201 / XXVIII-3-2022-28 / 2019 दिनांक 03 जून, 2022 द्वारा NIMHANS ( National Institute of Mental Health and Neurosciences ) Bengaluru से DPCP ( Diploma in Primary Care Psychiatry ) में 01 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त चिकित्साधिकारियों को मनोचिकित्सक के रूप में घोषित किया गया है ।

2. श्री राज्यपाल , मानसिक स्वास्थ्य देख - रेख अधिनियम , 2017 की धारा 74 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( ग) के अधीन मानसिक चिकित्सा पुनर्विलोकन बोर्ड ( MHRVs ) में सदस्य के रूप में मनोरोग विशेषज्ञों को नामित किये जाने हेतु मानसिक रोग विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के दृष्टिगत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के ऐसे चिकित्सक / संकाय सदस्य जो न्यूनतम MBBS की डिग्री धारित करते हों और National Institute of Mental Health and Neurosciences ( NIMHANS ) , Bengaluru से Diploma in Community Mental Health ( DCMH ) में डिप्लोमा धारक हों, को एतद्सम्बन्धी समस्त क्रियाकलापों / उत्तरदायित्वों का निर्वहन किये जाने हेतु मनोचिकित्सक के रूप में घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से , सचिन कुर्वे, सचिव ।

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना

20 अप्रैल, 2026 ई ०

संख्या-435 / 2026 / 07 ( 100 )/ XXVII ( 8 ) / 2008- मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल के संस्तुति पत्र संख्या 1848 / XIII - f- 7 /Admin . A- 2 / 2004 , दिनांक 15.04.2026 के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 ) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश , 2007 की धारा -54 की उपधारा (2) (क) एवं उपधारा (4 ) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गुरुबख्श सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उत्तरकाशी को अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से , दिलीप जावलकर, सचिव ।

247 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई, 2026 ई० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

शुद्धिपत्र

CORRIGENDUM

16 अप्रैल , 2026 ई०

संख्या-107 / XVII - B- 1/ 2026-07 ( 01 ) 2025- " उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम , 2025 " (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-18 , वर्ष 2025) के अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग , उत्तराखण्ड शासन की प्रकाशित अधिसूचना संख्याः- 75 / XVII - B - 1 / 2026-07 ( 01 ) 2025 , दिनांक 03 फरवरी , 2026 के हिन्दी पाठ में क्रम संख्या -1 में " प्रोफेसर (से ०) सुरजीत सिंह गांधी" एवं क्रम संख्या -2 के बिन्दु संख्या -6 में उल्लेखित "प्रोफेसर रोबिना अमन " के स्थान पर क्रमशः "प्रोफेसर ( सरदार) सुरजीत सिंह गांधी " एवं "प्रोफेसर रोबीना अमान" पढ़ा जाये ।

उक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझा जाये । अधिसूचना के अन्य सभी प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे ।

डॉ० पराग मधुकर धकाते , विशेष सचिव ।

पी० एस ० यू० ( आर ०ई० ) 18 हिन्दी गजट / 142 - भाग 1-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA /DO/ DDN / 30/ 2024-2026

MON

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 मई, 2026 ई० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

भाग 1 - क

नियम, कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

April09, 2026

No. 36/ XIV- a - 34 /Admin.A/ 2016 -- Shri Amit Bhatt , Civil Judge (Sr. Div . ) Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 18.11.2025 to 02.12.2025 .

By Order of Hon'ble the Administration Judge ,

Sd/- Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

April09, 2026

No. 37 /XIV - a/ 28 / Admin.A/ 2012 --Ms . Ritika Semwal , Civil Judge ( Sr. Div . ) Roorkee District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 08 days w.e.f. 02.02.2026 to 09.02.2026 with permission to prefix 01.02.2026 as Sunday holiday .

By Order of Hon'ble the Vacation Judge ,

Sd/-

Registrar ( Inspection)

113-ख 114

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 02 मई , 2026 ई० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

NOTIFICATION

April09, 2026

No. 38 / XIV - a /53/ Admin.A/ 2012--Shri Neeraj Kumar, 3rd Additional Civil Judge , ( Sr. Div. ), U.S. Nagar is hereby sanctioned medical leave for 06 days w.e.f. 07.02.2026 to 12.02.2026 .

NOTIFICATION

April09, 2026

No. 39 / XIV - a / 53/ Admin.A/ 2012 -- Shri Neeraj Kumar , the then 4th Additional Civil Judge ( Sr. Div . ) U.S. Nagar presently posted as 3rd Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) U.S. Nagar is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 23.07.2025 to 08.08.2025 with permission to suffix 09.08.2025 & 10.08.2025 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

April 09, 2026

No. 40 / XIV- a - 29/ Admin.A/ 2020--Ms . Ruchika Goel , 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) Nainital is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 03.10.2025 to 17.10.2025 with permission to prefix 30.09.2025 & 02.10.2025 as Dussehra holidays and suffix 18.09.2025 as local holiday , 19.09.2025 as Sunday and 20.10.2025 to 23.10.2025 as Deepawali holidays respectively.

NOTIFICATION

April 09, 2026

No. 41 /XIV - 77 /Admin.A/ 2003 -- Shri Sayan Singh , the then Additional Principal Judge , Family Court, Khatima U.S. Nagar presently posted as Secretary- cum- Registrar, State Level Police Complaint Authority, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 20.11.2025 to 04.12.2025 .

By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,

Sd/-

Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

!

09thApril, 2026

No. 42 / UHC / Stationery / 2026-- High Court of Uttarakhand has been pleased to declare 13.04.2026 (Monday ) as Holiday for the High Court of Uttarakhand . In lieu thereof , 05.12.2026 ( Saturday ) shall be the Court's Working day for the High Court of Uttarakhand .

By Order of the Court, Sd/-

SUBIR KUMAR , Registrar ( Vigilance ) ForRegistrar General.

115 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई, 2026 ई ० (बैशाख 12, 1948 शक सम्वत्)

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

April15, 2026

No. 50/ UHC/Admin.A- 2/ 2026

Shri Malik Mazhar Sultan , Chairman , Commercial Tax Tribunal , Uttarakhand , Dehradun is repatriated , transferred and posted as District & Sessions Judge , Uttarkashi , vice Shri Gurubaksh Singh .

No. 51/ UHC/Admin.A- 2/ 2026

Ms. Neena Aggarwal , Judge , Family Court , Almora is repatriated , transferred and posted as District & Sessions Judge , Rudraprayag , vice Shri Sahdev Singh .

No. 52/ UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Ms. Monika Mittal , Additional Principal Judge, Family Court , Kashipur, District Udham Singh Nagar is repatriated , transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge , Dehradun , vice Shri Mahesh Chandra Kaushiwa .

No. 53 / UHC/Admin.A- 2 /2026

Shri Mahesh Chandra Kaushiwa , 1st Additional District & Sessions Judge , Dehradun is posted as 2nd Additional District & Sessions Judge , Dehradun , vice Shri Vivek Srivastava .

No. 54/UHC/Admin.A- 2/ 2026

Shri Ambika Pant , 1st Additional District & Sessions Judge , Roorkee , District Haridwar is transferred and posted as F.T.C./Additional District & Sessions Judge , POCSO , Udham Singh Nagar, vice Shri Ashwini Gaur .

No. 55/ UHC/Admin.A- 2/ 2026

Ms. Reena Negi , Additional District & Sessions Judge , Kotdwar, District Pauri Garhwal is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge , Roorkee , District Haridwar, vice Shri Ambika Pant .

No. 56/UHC/Admin.A - 2/ 2026

Shri Ashutosh Kumar Mishra , 1st Additional District & Sessions Judge , Udham Singh Nagar is transferred and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Haridwar , in the vacant Court .

No. 57 / UHC/ Admin.A- 2/2026

Shri Dharmendra Singh Adhikari , Registrar (Judicial ) , High Court of Uttarakhand , Nainital is transferred and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge , Haldwani , District Nainital , vice Ms. Savita Chamoli .

Shri Dharmendra Singh Adhikari will not be entitled to Transfer Travelling Allowance.

[भाग 1 -क 116

उत्तराखण्ड गजट, 02 मई , 2026 ई० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

No. 58/UHC/Admin.A- 2/ 2026

Shri Rajoo Kumar Srivastava , 4th Additional District & Sessions Judge , Haridwar is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge , Udham Singh Nagar , vice Shri Ashutosh Kumar Mishra .

No. 59/UHC /Admin.A- 2/ 2026

Ms. Rajani Shukla , Additional District & Sessions Judge/Fast Track Special Court ( FTSC) -POCSO Act, Dehradun is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge , Kotdwar, District Pauri Garhwal , vice Ms. Reena Negi .

No. 60 / UHC/Admin.A- 2/ 2026

Ms. Anjali Noliyal , Additional District & Sessions Judge , Ranikhet , District Almora is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge , Khatima , District Udham Singh Nagar, vice Ms. Manju Singh Mundey .

No. 61 /UHC / Admin.A - 2/2026

Shri Vivek Srivastava , 2nd Additional District & Sessions Judge , Dehradun is posted as 3rd Additional District & Sessions Judge , Dehradun , vice Shri Madan Ram.

No. 62/ UHC /Admin.A- 2/ 2026

Ms. Savita Chamoli , 2nd Additional District & Sessions Judge , Haldwani , District Nainital is posted as F.T.C./Additional District & Sessions Judge , POCSO Act , Haldwani , District Nainital , vice Shri Man Mohan Singh .

No. 63 / UHC/ Admin.A- 2 / 2026

Shri Madan Ram , 3rd Additional District & Sessions Judge , Dehradun is posted as 4th Additional District & Sessions Judge , Dehradun , vice Ms. Anjali Benjwal .

No. 64/ UHC/ Admin.A- 2 /2026

Ms. Manju Singh Mundey , Additional District & Sessions Judge , Khatima , District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge/ Fast Track Special Court ( FTSC) -POCSO Act , Dehradun , vice Ms. Rajani Shukla .

No. 65/ UHC/Admin.A- 2/2026

Ms. Anjali Benjwal , 4th Additional District & Sessions Judge , Dehradun is posted as 5th Additional District & Sessions Judge , Dehradun , in the vacant Court .

No. 66 / UHC/Admin.A- 2/2026

Shri Dhirendra Bhatt , Additional Principal Judge - II , Family Court , Roorkee, District Haridwar is repatriated , transferred and posted as Registrar ( Judicial ) , High Court of Uttarakhand , Nainital , vice Shri Dharmendra Singh Adhikari .

Note:

(A) Recommendation of the name of Shri Sahdev Singh , District & Sessions Judge , Rudraprayag is being sent to the State Government for his posting as Principal 117 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई, 2026 ई० (बैशाख 12, 1948 शक सम्वत्)

Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs , Government of Uttarakhand , Dehradun , in the vacant post .

(B) Recommendation of the name of Shri Gurubaksh Singh , District & Sessions Judge , Uttarkashi is being sent to the State Government for his posting as Chairman, Commercial Tax Tribunal , Uttarakhand, Dehradun , vice Shri Malik Mazhar Sultan .

(C) Recommendation of the name of Shri Brijendra Singh , Chairman , Permanent Lok Adalat, Udham Singh Nagar is being sent to the State Government for his posting as Legal Advisor to Uttarakhand Public Service Commission , Haridwar, in the vacant post .

(D) Recommendation of the name of Ms. Anjushree Juyal , 2nd Additional District & Sessions Judge, Haridwar is being sent to the State Government for her posting asJudge, Family Court , Almora , vice Ms. Neena Aggarwal .

(E) Recommendation of the name of Ms. Archana Sagar , F.T.C./Additional District & Sessions Judge , POCSO Act , Dehradun is being sent to the State Government for her posting as Additional Principal Judge - II , Family Court , Roorkee , District Haridwar , vice Shri Dhirendra Bhatt .

(F) Recommendation of the name of Ms. Meena Deopa , 2nd Additional District & Sessions Judge , Udham Singh Nagar is being sent to the State Government for her posting as Additional Principal Judge - II , Family Court , Dehradun , in the vacant Court.

(G) Recommendation of the name of Shri Ashwini Gaur , F.T.C./Additional District & Sessions Judge , POCSO , Udham Singh Nagr is being sent to the State Government for his posting as Additional Secretary (Law) -cum-Additional L.R. , Government of Uttarakhand , Dehradun , in the vacant post .

(H) Recommendation of the name of Ms. Geeta Chauhan , Additional District & Sessions Judge , Pithoragarh is being sent to the State Government for her posting as Additional Principal Judge , Family Court , Kashipur, District Udham Singh Nagar , vice Ms. Monika Mittal .

(I) Recommendation of the name of Shri Man Mohan Singh , F.T.C./Additional District & Sessions Judge , POCSO Act , Haldwani , District Nainital is being sent to the State Government for his posting as Additional Principal Judge , Family Court , Khatima , District Udham Singh Nagar , in the vacant Court .

All above orders shall come into force from 20.04.2026.

118

उत्तराखण्ड गजट, 02 मई , 2026 ई० (बैशाख 12, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

NOTIFICATION

April15, 2026

No.67 / UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Shri Yogendra Kumar Sagar, Secretary , District Legal Services Authority , Udham Singh Nagar is repatriated , transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div . ) , Bageshwar , vice Ms. Aiswarya Bora .

No. 68 / UHC /Admin.A- 2/ 2026

Ms. Rinky Sahni , Chief Judicial Magistrate , Dehradun is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate , Tehri Garhwal , vice Shri Mohammad Yaqoob .

No. 69 /UHC/Admin.A- 2/ 2026

Shri Ravi Prakash , Chief Judicial Magistrate , Nainital is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate , Dehradun , vice Ms. Rinky Sahni .

No. 70/ UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Shri Mohammad Yaqoob , Chief Judicial Magistrate , Tehri Garhwal is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate , Almora , vice Shri Dayaram .

Shri Mohammad Yagoob will not be entitled to Transfer Travelling Allowance .

No. 71/ UHC /Admin.A- 2/ 2026

Ms. Ritika Semwal , Civil Judge (Sr. Div .) , Roorkee , District Haridwar is transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate , N.I. Act , Special Court , Rudrapur , District Udham Singh Nagar, in the vacant Court .

No. 72/ UHC/ Admin.A- 2 /2026

Shri Sanjay Singh , Chief Judicial Magistrate , Pithoragarh is transferred and posted as 1st Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun , vice Shri Sanjeev Kumar .

No. 73 / UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Shri Ravi Shankar Mishra , Civil Judge ( Sr. Div . ) . Vikasnagar, District Dehradun is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate , Nainital , vice Shri Ravi Prakash .

No. 74/ UHC/ Admin.A - 2/ 2026

Ms. Shachi Sharma , Secretary , District Legal Services Authority , Almora is repatriated , transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate , N.I. Act , Special Court , Kashipur, District Udham Singh Nagar , in the vacant Court .

No. 75 / UHC/Admin.A- 2/ 2026

Shri Abhishek Kumar Srivastava , OSD/ Deputy Secretary , Uttarakhand State Legal Services Authority , Nainital is repatriated , transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div . ) , Vikasnagar , District Dehradun , vice Shri Ravi Shankar Mishra .

119 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई , 2026 ई० (बैशाख 12, 1948 शक सम्वत्)

No. 76/ UHC/ Admin.A - 2/2026

Ms. Arti Saroha , Civil Judge ( Sr. Div. ) , Pithoragarh is transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate - I , N.I. Act , Special Court, Dehradun , in the vacant Court.

No. 77/ UHC /Admin.A - 2/ 2026

Shri Sanjeev Kumar , 1st Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun is posted as 2nd Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun , vice Shri Sandeep Singh Bhandari .

No. 78 / UHC / Admin.A- 2/2026

Shri Sandeep Singh Bhandari , 2nd Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun is posted as 3rd Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun , vice Ms. Sahista Bano .

No. 79/ UHC /Admin.A- 2/2026

Ms. Afiya Mateen , Civil Judge (Sr. Div . ) , Tehri Garhwal is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div . ) , Almora , vice Shri Ravindra Dev Mishra .

No. 80/ UHC /Admin.A-2/2026

Shri Amit Kumar, 5th Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div . ) , Rudraprayag , vice Ms. Suman .

No. 81 / UHC /Admin.A- 2/2026

Shri Alok Ram Tripathi , Secretary , District Legal Services Authority , Tehri Garhwal is repatriated , transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div . ) , Nainital , vice Shri Harsh Yadav .

No. 82/ UHC /Admin.A- 2/ 2026

Shri Mithilesh Pandey , Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Tehri Garhwal is posted asCivil Judge (Sr. Div . ) , Tehri Garhwal , vice Ms. Afiya Mateen .

No. 83 /UHC /Admin.A- 2/2026

Shri Ravindra Dev Mishra , Civil Judge (Sr. Div . ) , Almora is transferred and posted as 4th Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Udham Singh Nagar , vice Ms. Shama Parveen .

No. 84/ UHC/Admin.A- 2 /2026

Ms. Beenu Gulyani , Additional Civil Judge ( Sr. Div . ) , Roorkee , District Haridwar is posted as Civil Judge (Sr. Div . ) , Roorkee , District Haridwar, vice Ms. Ritika Semwal .

No. 85/ UHC /Admin.A- 2 / 2026

Ms. Sahista Bano , 3rd Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun is posted as 4th Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun , vice Shri Ramesh Chandra .

120

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई , 2026 ई० ( बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

No. 86/ UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Ms. Shama Parveen , 4th Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Udham Singh Nagar is posted as 5th Additional Civil Judge ( Sr. Div . ) , Udham Singh Nagar, vice Ms. Bharti Manglani .

No. 87/ UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Ms. Suman , Civil Judge (Sr. Div . ) , Rudraprayag is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate , Pithoragarh , vice Shri Sanjay Singh .

Ms. Suman will not be entitled to Transfer Travelling Allowance .

No. 88 / UHC /Admin.A- 2 / 2026

Shri Ramesh Chandra , 4th Additional Chief Judicial Magistrate , Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div. ) , Pithoragarh , vice Ms. Arti Saroha.

No. 89/ UHC /Admin.A- 2 /2026

Ms. Bharti Manglani , 5th Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Udham Singh Nagar is transferred and posted as 5th Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Dehradun , vice Shri Amit Kumar.

No. 90/ UHC/Admin.A- 2 /2026

Ms. Aiswarya Bora , Civil Judge (Sr. Div . ) , Bageshwar is transferred and posted as Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Tehri Garhwal , vice Shri Mithilesh Pandey.

Note:

(A) Recommendation of the name of Shri Harsh Yadav , Civil Judge (Sr. Div . ) , Nainital is being sent to the State Government for his posting as OSD/ Deputy Secretary , Uttarakhand State Legal Services Authority (SLSA) , Nainital , vice Shri Abhishek Kumar Srivastava .

(B) Recommendation of the name of Shri Dayaram , Chief Judicial Magistrate , Almora is being sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority , Nainital for his posting as Secretary, District Legal Services Authority , Tehri Garhwal , vice Shri Alok Ram Tripathi .

(C) Recommendation of the name of Ms. Mamta Pant , 6th Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Dehradun is being sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority , Nainital for her posting as Secretary , District Legal Services Authority , Udham Singh Nagar , vice Shri Yogendra Kumar Sagar .

(D) Recommendation of the name of Ms. Anamika Singh , 7th Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Dehradun is being sent to the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital for her posting as Secretary , District Legal Services Authority, Almora , vice Ms. Shachi Sharma .

All above orders shall come into force w.e.f. 20.04.2026 .

By Order of the Court , Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA ,

Registrar General.

121 भाग 1 -क]

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई, 2026 ई० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL

NOTIFICATION

March 12 , 2026

No. 649 / III - A - 12 / 2026 / SLSA -- Shri Yogendra Kumar Sagar , Secretary , District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 11 days w.e.f. 16.02.2026 to 26.02.2026 with permission to prefix 14.02.2026 and 15.02.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

March 12 , 2026

No. 651 / III ( 2 ) -B - 2009-10 / 2026/ SLSA--Ms . Neetu Joshi , Chairman , Permanent Lok Adalat , Haridwar is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 13 days w.e.f. 16.02.2026 to 28.02.2026 with permission to prefix 14.02.2026 and 15.02.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively and to suffix 01.03.2026 as Sunday holiday.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman ,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI , Member Secretary.

पी० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 18 हिन्दी गजट / 142 - भाग 1 - क -2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 मई, 2026 ई० (बैशाख 12, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND . PERSONS NOTIFYING THE SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

मेरे आधार कार्ड नं0 3222 9367 6270. में त्रुटिवश मेरा नाम विनीता सिंह गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम बिनीता सिंह (BINITA SINGH) है । जो मेरे हाईस्कूल रोल नं0 0336 व पति के आर्मी रिकॉर्ड में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे बिनीता सिंह (BINITA SINGH ) पत्नी श्री महावीर कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

BY ORDER Additional Director

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई

हैं ।

बिनीता सिंह (BINITA SINGH)

पत्नी श्री महावीर कुमार आर्मी नं 0 15344887W हाल पता क्वाटर न0 509 न्यू रेंज लाईन बिईजी सेटर रूड़की पिन न0 247667 ( उत्तराखण्ड) स्थायी पता-11 . किशनपुर मधुबन मुजफ्फरपुर बिहार

189- ट 190

उत्तराखण्ड गजट, 02 मई, 2026 ई ० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 7689 5188 3673 में त्रुटिवश मेरा हिन्दी में नाम रचित कुमार के स्थान पर राचित कुंभार गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा हिन्दी में वास्तविक नाम रचित कुमार है । जो मेरे पहचान पत्र नं . URG0531129 व स्थाई निवास प्रमाण -पत्र पंजी सं ० UK23ES0100215906 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे रचित कुमार पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

रचित कुमार पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार निवासी- मानकपुर आदमपुर रुड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 973942818489 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम अर्णव चौधरी (ARNAV CHOUDHARY) गलत दर्ज हो गया है. जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अर्जुन चौधरी (ARJUN CHOUDHARY) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० B - 2021 : 5-90069-009249 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अर्जुन चौधरी (ARJUN CHOUDHARY) पुत्र श्री अमित कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

अमित कुमार

निवासी- ग्राम कुंजा बहादुरपुर , जिला- हरिद्वार , राज्य - उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरेआधार कार्ड नं 0 4405 0849 9191 में त्रुटिवश मेरा नाम श्रीकांता अग्निहोत्री (Shrikanta Agnihotri ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम श्री मती अग्निहोत्री (Shri Mati Agnihotri ) है । जो मेरे स्व० पति सुरेन्द्र मोहन अग्निहोत्री के विभाग द्वारा बनाये गये मेरे CGHS Card No. 850563 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे श्री मती अग्निहोत्री (Shri Mati Agnihotri ) पति स्व ० सुरेन्द्र मोहन अग्निहोत्री के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्री मती अग्निहोत्री (Shri Mati Agnihotri ) पति स्व० सुरेन्द्र मोहन अग्निहोत्री हाल निवासी- हाउस नं 0 47/1 , देहरादून रोड़ ऋषिकेश उत्तराखण्ड 191 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई, 2026 ई ० (बैशाख 12, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

IT is hereby informed that in my Indian Overseas Bank Folio No. 89457 , Certificate No. 671396- 671400, my name has been incorrectly mentioned as Mohit Sharma . My correct name is Mohit Bhardwaj , which is recorded in my Aadhaar Card No. 699911994894 and Birth Certificate No. 501. Therefore, it is declared that Mohit Sharma and Mohit Bhardwaj are one and the same person . Henceforth , I shall be known and recognized by my correct name Mohit Bhardwaj (S/o Ashok Kumar Sharma) .

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

MohitBhardwaj

(S/o Ashok Kumar Sharma)

R/ o 503/2 , 799 Ramnagar, Roorkee , District Haridwar , Uttarakhand .

सूचना

मेरे J.K.Industries Ltd. के शेयर सर्टिफिकेटस फोलियो नं0 0022089 व 0022122 में त्रुटिवश मेरा नाम श्याम सुन्दर ( SHYAM SUNDER) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम श्याम सुन्दर नेपाने (SHYAM SUNDER NEPANE ) है जोकि मेरे आधार कार्ड सं 0 222335197852 मैं व मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट जिसका रोल नंबर 135214 में भी दर्ज है भविष्य मैं मुझे श्याम सुन्दर नेपाने (SHYAM SUNDER NEPANE) पुत्र प्रजापति नेपाने के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्याम सुन्दर नेपाने (SHYAM SUNDER NEPANE ) पुत्र प्रजापति नेपाने

निवासी 73 , वॉर्ड नं . 60 कौलागढ़ देहरादून , इ.प.इ. उत्तराखंड-248195

सूचना

मेरे विद्युत विभाग के सेवा अभिलेखों में मेरा नाम सूरज प्रकाश दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपना नाम सूरज प्रकाश से बदलकर सूरज प्रकाश शर्मा कर लिया है । जो मेरे आधार कार्ड नं . 8135 2704 8867 व पेन कार्ड नं. AKHPS7700E में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सूरज प्रकाश शर्मा पुत्र स्व० गोपी नाथ के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सूरज प्रकाश शर्मा पुत्र स्व० गोपी नाथ निवासी दुर्गा बस्ती मंदिर के पास गिरीताल रोड काशीपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड ।

192

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई , 2026 ई० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरेआधार कार्ड नं 0 9606 8552 6023 में त्रुटिवश मेरा नाम नीला देवी (NILA DEVI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम लीला देवी (LEELA DEVI ) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 96438 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे लीला देवी (LEELA DEVI ) W / O SURESH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

लीला देवी ( LEELA DEVI ) W / O SURESH निवासी -14 , झोटाडी उत्तरकाशी चिंवा

उत्तराखण्ड |

सूचना

मेरे पुत्र मौ जैद (आधार संख्या - 958096381873) एवं अनुक्रमांक 25121564 , कक्षा-10 , वर्ष 2022 , CBSE बोर्ड की उत्तीर्ण परीक्षा रिकॉर्ड मे गलती से उसकी माता का नाम शबनम (SHABNAM ) गलत दर्ज हो गया है, जबकी माता का सही नाम उनकी हाई स्कूल की अंक तालिका (अनुक्रमांक- 1457525 ) व जन्म प्रमाण पत्र (संख्या - B - 2020 : 5-07691-000006) में शबनम खातून (SHABNAM KHATOON ) दर्ज है । अतः भविष्य में इनको शबनम खातून के नाम से ही जाना जाएगा ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

जावेद हुसैन पुत्र मो. इनाम निवासी- मुख्य मार्ग , ग्राम दादुपुर गोविन्दपुर , हरिद्वार

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 8277 4940 1919 में त्रुटिवश मेरा इंग्लिश में नाम DURGA के स्थान पर DURAG गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा इंग्लिश में वास्तविक नाम DURGA है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 18056926 व पहचान पत्र नं. RLA1272392 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे DURGA W/O GANESH PRASAD UNIYAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

DURGA W/O GANESH PRASAD UNIYAL निवासी - छमरौली देहरादून उत्तराखण्ड ।

भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 02 मई, 2026 ई ० (बैशाख 12 , 1948 शक सम्वत्) 193

सूचना

मैं AJIT KUMAR PAINULY मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 3133021 व इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 3629066 में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम PRIYABRAT PAINULY व माता का नाम ROMA DEVI गलत हो गया है । जबकि पिताजी का सही नाम PRIYABRIT PRASAD PAINULY है , जो पिताजी के ऑफिस रिकार्ड 35 ASSAM RIFLES C / O 99 APO एवं आधार कार्ड नं0 79036782 0339 व पेन कार्ड नं० AYSPP1600K में दर्ज है एवं माता का सही नाम RAMA DEVI है । जो माता के आधार कार्ड नं0 5388 1104 9606 व पेन कार्ड नं 0 GRXPD1196Q में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पिता व माता को उनके सही नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

AJIT KUMAR PAINULY

S / O LATE PRIYABRIT PRASAD PAINULY निवासी वार्ड नं0 04 , भटोवाला गुमानीवाला देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

I have changed my daughter's name from Aanya Aswal to Shree Aswal . In future , she should be known as shree Aswal .

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Yashpal Singh Aswal resident of 235 , Adarsh Gram . Rishikesh , districtDehradun, Uttarakhand .

सूचना

मेरे, नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं 0 5760 0814 5142 में त्रुटिवश उसका नाम स्वरूप गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम सौरभ कुलियाल है । जो उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 25036387 व जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण सं 0 27/2012 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को सौरभ कुलियाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद कुलियाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद कुलियाल निवासी-वॉर्ड नं 0 15 , गली नं 03 , चोपडा फार्म भागीरथी पुरम खदरी श्यामपुर देहरादून उत्तराखण्ड ।

पी ० एस ० यू० ( आर० ई० ) 18 हिन्दी गजट/ 142- भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 15 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-04-15.4502-160526120641/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-04-15.4502-160526120641.