Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

OFFICE MEMORANDUM

Published 20 April 2026

Department
Medical Health and Medical Education Department
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
I/386878/2026
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-04-20.4529-120626113115
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

[ संख्या-- 19 खण्ड-27 ] रुड़की , शनिवार, दिनांक 09 मई , 2026 ई ० (बैशाख 19 , 1948 शक सम्वत्)

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें

विषय

वार्षिक चन्दा

पृष्ठ संख्या

रु०

3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य

1500

249-253

भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

1500 भाग 1 - क-नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

123-128

975 भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड

975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड

975 भाग 6-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

195-203

975

स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

249- क 250

उत्तराखण्ड गजट , 09 मई, 2026 ई० (बैशाख 19 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति- अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -1

E./Comp . No. - 57511/2026

कार्यालय-ज्ञाप

20 अप्रैल , 2026 ई ०

संख्या-1 /386878 / 2026- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-2 प / रा ० पु ० / 129 / 2003/ 26812 , दिनांक 29.07.2024 के क्रम में शासन के पत्र संख्या-327348 , दिनांक 02.09.2026 के द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए , महानिदेशक के माध्यम से सभी सम्बन्धित चिकित्सकों से आपत्ति आमंत्रित की गयी थी, जिसके माध्यम से कतिपय चिकित्सकों से आपत्तियां प्राप्त हुई है । जिसमें से कतिपय चिकित्सकों की आपत्तियों के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण निम्नवत हैः

1. डा ० राजीव सिंह पाल द्वारा बिन्दु संख्या -1 , 2 3 एवं 4 में डा० पाल द्वारा महानिदेशालय पर यह आपत्ति दर्ज की है इनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित नहीं की है , परन्तु महानिदेशक द्वारा अपने संख्या दिनांक द्वारा अवगत कराया गया है कि इनके द्वारा समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अनन्तिम ज्येष्ठता सूची सभी सम्बन्धों के मध्यम आपत्तियां उपलब्ध कराने हेतु परिचालित कर दी गयी थी । बिन्दु संख्या -5 में ज्येष्ठता से सम्बन्धित कोई भी तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया । बिन्दु संख्या -6 , 7 एवं 8 में डा० पाल द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उनको उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग की प्रवीणता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा सम्बन्धित अधिकारी के दावे की पुष्टि प्रमाणित नहीं होती है , जबकि उक्त प्रवीणता सूची के सम्बन्ध में महानिदेशक द्वारा पूर्व में ही सारे अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये है , जिसमें डा० हरीश चन्द्र पन्त की लोक सेवा आयोग में वरिष्ठता सूची में क्रमांक -56 अंकित है जबकि डा० राजीव सिंह पाल का क्रमांक -65 अंकित है । अतः अभिलेख की उपलब्धता न होने के आधार पर तथ्य को स्वीकार न करने का डा० पाल की आपत्ति को अस्वीकार किया जाता है । बिन्दु संख्या -8 में डा० पाल द्वारा विरोधाभासी तथ्यों का उल्लेख किया गया है , जिसमें उनके द्वारा कमांक तथा अनुक्रमांक शब्द पर भ्रम की स्थिति होने का तथ्य उल्लिखित किया है तथा दस्तावेजों को फर्जी बताया गया है जो कि स्वीकार्य योग्य नहीं है । बिन्दु संख्या 9 में उनके द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मात्र आशंका ही है । डा० पाल ज्येष्ठता को चुनौती दिये जाने संबंधी कोई ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया । उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली , 2002 के नियम -5 में यह व्यवस्था की गयी है किः यहां सेवानियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो, वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो । " यहां स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत की गयी प्रवीणता सूची में डा० हरीश चन्द्र पन्त की प्रवीणता -56 तथा डा० राजीव सिंह पाल की प्रवीणता -65 है । लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश के पत्रांक -54 / 1 / सेवा-8 / 95-96, दिनांक 05.10.1996 , सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य को सम्बोधित के साथ संलग्न सूची में कम संख्या-56 पर डा० हरीश 251 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 09 मई, 2026 ई० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

चन्द्र पन्त ( औप० ) दर्शाया गया है तथा कम संख्या -65 पर डा0 राजीव सिंह पाल का नाम दर्शाया गया है । अतः डा० राजीव सिंह पाल की आपत्ति को निराधार मानते हुए , एतद्वारा अस्वीकार किया जाता है ।

2. डा० मनु जैन द्वारा अपने आपत्ति सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 10.10.2025 के प्रथम बिन्दु संख्या-1 , 2 एवं 3 में डा0 हरीश चन्द्र पन्त के अनुरोध को स्वीकार न करने का अनुरोध किया गया है, जबकि वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गयी है । बिन्दु संख्या-4 में एक निश्चय समयावधि में कैडर में योगदान न करने का कारण पूछा गया है । बिन्दु संख्या -5 में 03 प्रामोशन प्राप्त करने के उपरान्त अपनी वरिष्ठता के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन न देने का कारण पूछा है तथा बिन्दु संख्या -6 में उत्तर प्रदेश का परामर्श प्राप्त करने का सरकार को परामर्श दिया गया हैं तथा बिन्दु संख्या -7 में उत्तर प्रदेश , लोक सेवा आयोग से पुष्टि कराये जाने का परामर्श दिया है , परन्तु ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है । मात्र तथ्यों की पुष्टि का अनुरोध किया गया है । तथ्यों की पुष्टि कराना प्रशासनिक कार्य है । इस विषय पर महानिदेशालय से आख्या प्राप्त हो चुकी है , जिसमें डा० हरीश चन्द्र पन्त को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में निर्धारित स्थान पर ही होने की पुष्टि की गयी है । अतः ज्येष्ठता पर आपत्ति न करने के कारण कोई बिन्दु विचार योग्य प्रतीत नहीं हो रहा है ।

3. डा० विजय सिंह के बिन्दु संख्या -2 में उल्लेख किया गया है कि डा० हरीश चन्द्र पन्त की वरिष्ठता निर्धारण हेतु वर्तमान में निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर अवगत कराना है कि डा० हरीश चन्द्र पन्त की नियुक्ति तिथि 28.05.1997 एवं योगदान / कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 18.06.1997 है, जबकि मेरी नियुक्ति तिथि 31 . 12.1996 एवं योगदान/ कार्यभार करने की तिथि 31.01.1997 है । इस आधार पर भी डा० हरीश चन्द्र पन्त की ज्येष्ठता मेरे ऊपर कदापि निर्धारित नहीं की जा सकती है । लोक सेवा आयोग , उत्तर प्रदेश के पत्रांक-54 /1 / सेवा-8 / 95-96, दिनांक 05.10.1996 , सचिव , चिकित्सा स्वास्थ्य को सम्बोधित के साथ संलग्न सूची में कम संख्या -56 पर डा0 हरीश चन्द्र पन्त (औप० ) दर्शाया गया है तथा कम संख्या 69 पर डा० विजय सिंह, पुत्र श्री गजेन्द्र पाल सिंह का नाम दर्शाया गया है । उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम -5 में यह व्यवस्था की गयी है किः- यहां सेवानियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो , वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में दिखायी गयी हो । " अतः डा० विजय सिंह की आपत्ति निराधार होने के कारण उपरोक्त नियमों के आलोक में एतद्वारा निर्गत की जाती है ।

4. उपरोक्त चिकित्सकों के द्वारा दी गयी आपत्तियों का निराकरण उपरोक्तानुसार करते हुए , शासन के पत्र संख्या-327348 , दिनांक 02.09.2026 द्वारा अवधारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के कम में डा० हरीश चन्द्र पन्त मुख्य सर्जन के प्रत्यावेदन के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1377 , दिनांक 19.11.2010 द्वारा प्रख्यापित की गयी अंतिम ज्येष्ठता सूची को निम्न सीमा तक उत्तर प्रदेश , लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-54 / 1 / सेवा -8 / 95-96 , दिनांक 05.10.1996 के साथ संलग्न प्रवीणता सूची तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली , 2002 भाग -2 (ज्येष्ठता का अवधारण) के नियम -5 में उल्लिखित व्यवस्था के अधीन सम्यक विचारोपरान्त 252

उत्तराखण्ड गजट , 09 मई, 2026 ई० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

कार्यालय ज्ञाप संख्या -1377, दिनांक 19.11.2010 को संशोधित करते हुए निम्नानुसार अंतिम किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृती प्रदान की जाती है: -

वरि०क

नाम

लिंग श्रेणी

अभ्युक्ति नियुक्ति कास्रोत

पिता/ पति का

नाम

शैक्षिक योग्यता

जन्म तिथि

नियुक्ति तिथि

योगदान तिथि

गृह जनपद

० उ ०प्र० की वरि०सूची क्रमांक

1

2

3

4

5

6

7 8 19 10

11 12 13

PSC

419 1020क

पुरूष GEN पौड़ी

MB (ORTHO)

27. 07.70

31.12. 02.04. 96 97

राकेश कुमार सुन्दरियाल

गोविन्द प्रसाद सुन्दरियाल

419 क

पूरन चन्द्र पन्त

MS (SURG ) पुरुष 06. GEN

28.05.

पिथौरागढ़ 18.06.

PSC ( PG Batch)

हरीश चन्द्र पन्त

10.70

97 97

PSC

420

आर ० वी० पाल DCH

पुरुष 21. GEN लखनऊ 31.12. 21.01.

राजीव सिंह पाल

04.67

96 97

PSC

421

राहुल जोशी

पुरुष17. GEN मुरादाबाद

जय बल्लभ MBBS

जोशी

31.12. 96

01.68

30.01. 197

PSC

422

जी० पी० सिंह DGH

विजय सिंह

GEN बिजनौर 31.12. 31.01 .

पुरूष12.

96 97

04.70

5- अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या-1377 , दिनांक 19.11.2010 द्वारा प्रख्यापित की गयी अंतिम ज्येष्ठता सूची को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

आज्ञा से,

सचिन कुर्वे , सचिव ।

राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

21 अप्रैल, 2026 ई ०

पत्रांक-3533 / तीन- 137 / च 0 सं 0 / 2025-26 - उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शासनादेश संख्या-135 / XVIII (3 ) / 2026-03 (07) / 2016 , दिनांक 06 अप्रैल 2026 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र ० अधिनियम संख्या-5 , सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा -52 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं रंजना राजगुरू, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद हरिद्वार, के निम्न ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है: -

क्र०सं ०

ग्राम का नाम

तहसील

परगना

जनपद

1

2

3

4

5

1-

नगला सलारू

मंगलौर

रुड़की

हरिद्वार

2-

रुड़की

हरिद्वार

रुड़की

इमलीखेड़ा धर्मपुर

रंजना राजगुरू ,

संचालक , चकबन्दी /

आयुक्त एवं सचिव,

उत्तराखण्ड, देहरादून ।

253 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट, 09 मई, 2026 ई० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग -2

कार्यालय -ज्ञाप

24 अप्रैल , 2026 ई ०

संख्या-219 / XVII -2 / 26-317 / ( रा 0 म0 आ0) 2003 / E - 70491- मंत्रिपरिषद अनुभाग , उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-175 (1 ) / 14 / 1 / 3 / XXI / 20 25 दिनांक 03 अप्रैल , 2026 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 3(2) ग में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में श्रीमती प्रेमलता (सुमन रौतेला) , हॉउस नं0-ए-79, दुर्गा कॉलोनी, रुड़की, जनपद हरिद्वार को सदस्य के रूप में नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 में उल्लिखित अध्याय -2 के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर- ग के अनुसार निर्धारित अर्हतायें कार्यभार ग्रहण किये जाने पर पूर्ण न किये जाने की दशा में संबंधित सदस्य की सदस्यता स्वतः निरस्त समझी जाए ।

3- उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 के प्रस्तर -4 के उप प्रस्तर-1 , एवं 2 के अनुसार इनकी पदावधि एवं सेवा शर्तें निर्धारित होंगी ।

आज्ञा से , चन्द्रेश कुमार , सचिव ।

पी० एस ०यू० (आर ० ई० ) 19 हिन्दी गजट / 143 - भाग 1-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार , दिनांक 09 मई, 2026 ई० (बैशाख 19 , 1948 शक सम्वत्)

भाग 1 - क

नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

April15, 2026

No. 91 / UHC /Admin.A- 2/2026

Ms. Chandreshwari Singh , Judicial Magistrate , Laksar , District Haridwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Nainital , vice Ms. Urvashi Rawat .

No. 92/ UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Shri Rajendra Kumar , Civil Judge (Jr. Div . ) , Dwarahat , District Almora is transferred and posted as Judicial Magistrate , Kashipur , District Udham Singh Nagar, vice Shri Vinit Kumar Srivastava .

No. 93/ UHC/Admin.A- 2/ 2026

Ms. Kalpana , Civil Judge ( Jr, Div. ) , Dehradun is transferred and posted as Judicial Magistrate , Pithoragarh , vice Ms. Tanya Middha .

No. 94/UHC/Admin.A- 2/2026

Shri Puneet Kumar , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Bageshwar is transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div . ) , Tehri Garhwal , vice Shri Kuldeep Narayan .

123-ख 124

उत्तराखण्ड गजट , 09 मई, 2026 ई० (बैशाख 19 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क No. 95/UHC/ Admin.A- 2 /2026

Shri Rizwan Ansari , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Pauri Garhwal , vice Ms. Pratiksha Kesarwani .

No. 96/ UHC /Admin.A- 2/2026

Ms. Shivani Nahar , Judicial Magistrate - I , Roorkee , District Haridwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div. ) Bageshwar , vice Shri Puneet Kumar .

No. 97 / UHC /Admin.A- 2/2026

Shri Shambhu Nath Singh Sethwal , 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Udham Singh Nagar , vice Shri Rizwan Ansari .

No. 98/UHC/ Admin.A- 2 /2026

Shri Laval Kumar Verma , Civil Judge (Jr. Div . ) , Chamoli is transferred and posted as Judicial Magistrate , Laksar , District Haridwar , vice Ms. Chandreshwari Singh .

No. 99/ UHC /Admin.A- 2 / 2026

Shri Kuldeep Narayan , Civil Judge (Jr. Div . ) , Tehri Garhwal is transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div . ) , Haridwar, vice Ms. Tanuja Kashyaр .

No. 100 / UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Ms. Pallavi Gupta , Judicial Magistrate , Chamoli is transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div . ) , Laksar , District Haridwar , vice Shri Anurag Tripathi .

No. 101/ UHC/ Admin.A-2 /2026

Ms. Urvashi Rawat , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Nainital is posted as 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Nainital , vice Ms. Ruchika Goel .

No. 102 / UHC /Admin.A- 2/ 2026

Ms. Chairab Batra , Judicial Magistrate - II , Roorkee , District Haridwar is posted as Judicial Magistrate - I , Roorkee , District Haridwar, vice Ms. Shivani Nahar .

No. 103/ UHC/ Admin.A - 2/ 2026

Ms. Tanuja Kashyap , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Haridwar is posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Haridwar , vice Shri Samshad Ali .

No. 104 / UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Ms. Jasmeet Kaur, Civil Judge ( Jr. Div . ) , Ranikhet , District Almora is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Bazpur, District Udham Singh Nagar, vice Ms. Suman Bhandari .

No. 105/ UHC /Admin.A - 2/ 2026

Ms. Ruchika Goel , 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Nainital is transferred and posted as Judicial Magistrate , Rishikesh , District Dehradun , vice Ms. Nandita Kala .

125 भाग 1 - क]

उत्तराखण्ड गजट , 09 मई , 2026 ई० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

No. 106/ UHC /Admin.A- 2/ 2026

Ms. Suman Bhandari , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Bazpur , District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Roorkee , District Haridwar , vice Ms. Avantika Singh Chaudhary .

No. 107/ UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Shri Prateek Mathela , Judicial Magistrate , Pauri Garhwal is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Udham Singh Nagar , vice Shri Shambhu Nath Singh Sethwal .

No. 108 / UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Shri Vinit Kumar Srivastava , Judicial Magistrate , Kashipur , District Udham Singh Nagar is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div. ) , Roorkee , District Haridwar, vice Ms. Upadhi Singhal .

No. 109/ UHC/ Admin.A - 2/ 2026

Ms. Deepti Pant , 1st Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Kashipur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Judicial Magistrate - II , Roorkee , District Haridwar, vice Ms. Chairab Batra .

No. 110 / UHC/Admin.A - 2/ 2026

Shri Anurag Tripathi , Civil Judge (Jr. Div . ) , Laksar , District Haridwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Dehradun , vice Ms. Kalpana .

No. 111 / UHC / Admin.A- 2/ 2026

Ms. Pratiksha Kesarwani , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Pauri Garhwal is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div. ) , Udham Singh Nagar , in the vacant Court .

No. 112/ UHC / Admin.A- 2/2026

Shri Chetan Singh Gautam , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Kirtinagar , District Tehri Garhwal is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Kashipur , District Udham Singh Nagar , vice Ms. Deepti Pant .

Shri Chetan Singh Gautam will not be entitled to Transfer Travelling Allowance .

No. 113 / UHC/Admin.A- 2/ 2026

Ms. Avantika Singh Chaudhary , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Roorkee , District Haridwar is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Roorkee , District Haridwar, in the vacant Court .

No. 114/ UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Ms. Ruchika Narula , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Sitarganj , District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Tanakpur, District Champawat, vice Ms. Priyanshi Nagarkoti .

126

उत्तराखण्ड गजट , 09 मई, 2026 ई० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क No. 115 / UHC/Admin.A- 2/ 2026

Ms. Nandita Kala , Judicial Magistrate , Rishikesh , District Dehradun is transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div . ) , Sitarganj , District Udham Singh Nagar, vice Ms. Ruchika Narula .

No. 116/ UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Ms. Akmal , Judicial Magistrate - II , Udham Singh Nagar is transferred and posted as Judicial Magistrate , Pauri Garhwal , vice Shri Prateek Mathela .

No. 117 / UHC/ Admin.A- 2/ 2026

Shri Vikas Kumar, Judicial Magistrate , Vikasnagar , District Dehradun is transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div . ) , Rudraprayag , vice Shri Jatin Mittal .

No. 118 / UHC /Admin.A- 2/ 2026

Ms. Jainab , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Garur , District Bageshwar is transferred and posted as Judicial Magistrate - II , Dehradun , vice Shri Prateek Kapil .

No. 119 / UHC/Admin.A- 2 / 2026

Ms. Upadhi Singhal , 1st Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Roorkee , District Haridwar is transferred and posted as Judicial Magistrate - II , Haldwani , District Nainital , in the vacant Court .

No. 120 / UHC /Admin.A- 2/2026

Shri Prateek Kapil , Judicial Magistrate - II , Dehradun is transferred and posted as CivilJudge (Jr. Div . ) , Dhari , District Nainital , in the vacant Court .

No. 121 / UHC/Admin.A- 2 /2026

Ms. Priyanshi Nagarkoti , Civil Judge (Jr. Div. ) , Tanakpur, District Champawat is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Haldwani , District Nainital , in the vacant Court .

Ms. Privanshi Nagarkoti will not be entitled to Transfer Travelling Allowance .

No. 122 / UHC /Admin.A - 2 /2026

Shri Samshad Ali , 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Haridwar is posted a 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Haridwar , vice Shri Anoop Singh Bhakuni .

No. 123 / UHC / Admin.A- 2 / 2026

Shri Anoop Singh Bhakuni , 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Haridwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Kirtinagar , District Tehri Garhwal , vice Shri Chetan Singh Gautam .

No. 124 / UHC /Admin.A- 2/ 2026

Ms. Hina Kousar, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div. ) , Chamoli , vice Shri Laval Kumar Verma .

127 उत्तराखण्ड गजट , 09 मई , 2026 ई० (बैशाख 19 , 1948 शक सम्वत्)

भाग 1 - क]

No. 125 / UHC /Admin.A- 2/ 2026

Ms. Nancy Chhabra , 3rd Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Uttarkashi , in the vacant Court .

No. 126/ UHC/Admin.A- 2 / 2026

Ms. Sonam Rawat , Judicial Magistrate - IV , Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div . ) , Ranikhet , District Almora , vice Ms. Jasmeet Kaur.

No. 127/ UHC / Admin.A- 2/ 2026

Shri Abhishek Kumar Mishra , Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Rishikesh , District Dehradun is transferred and posted as Judicial Magistrate - II , Udham Singh Nagar, vice Ms. Akmal .

No. 128 / UHC /Admin.A- 2 /2026

Shri Jatin Mittal , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Rudraprayag is transferred and posted as Judicial Magistrate , Vikasnagar , District Dehradun , vice Shri Vikas Kumar .

No. 129 / UHC/Admin.A- 2 /2026

Shri Naveen Rana , Civil Judge (Jr. Div. ) , Dharchula , District Pithoragarh is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Dehradun , vice Ms. Hina Kousar.

No. 130 / UHC/Admin.A- 2/2026

Ms. Tanya Middha , Judicial Magistrate , Pithoragarh is transferred and posted as Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Rishikesh , District Dehradun , vice Shri Abhishek Kumar Mishra .

Note:

All above orders shall come into force w.e.f. 20.04.2026 .

By Order of the Court , Sd/- YOGESH KUMAR GUPTA,

Registrar General .

128

[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 09 मई , 2026 ई० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL

NOTIFICATION

April 17, 2026

No. 944/1 - H -1/2012 / SLSA / 2026 --In view of the powers conferred under Section -9 ( 3 ) of the Legal Services Authorities Act , 1987 , Rule - 12 ( 1 ) of the Uttarakhand State Legal Services Authority ( Amendment ) Rules , 2015 and in pursuance of the recommendation letter no . 1844 , dated 15th April , 2026 of Hon'ble High Court of Uttarakhand , Hon'ble the Executive Chairman , Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint the following Judicial Officers as Secretaries , District Legal Services Authorities in the districts mentioned against their names : -

No. 941 / III - A - 11 / SLSA/ 2026

Date: 17 April , 2026

Shri Dayaram , Chief Judicial Magistrate , Almora is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal , vice Shri Alok Ram Tripathi .

No. 942 / III - A - 12 / SLSA/ 2026

Date: 17 April , 2026

Ms. Mamta Pant , 6th Additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Dehradun is appointed as Secretary , District Legal Services Authority , Udham Singh Nagar, vice Shri Yogendra Kumar Sagar.

No. 943 / III - A - 01 / SLSA/ 2026

Date: 17 April , 2026

Ms. Anamika Singh , 7th Additional Civil Judge (Sr. Div. ) , Dehradun is appointed as Secretary , District Legal Services Authority , Almora , vice Ms. Shachi Sharma .

Note: In light of the direction of the Hon'ble High Court , the above orders will come into force w.e.f. 20.04.2026 .

By Order of the Hon'ble Executive Chairman ,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI ,

Member - Secretary.

पी० एस ० यू० ( आर ०ई ०) 19 हिन्दी गजट / 143 - भाग 1 - क-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN/ 30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मई, 2026 ई० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND . PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 667949229733 में त्रुटिवश उसका नाम NIVYA गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम नव्या (NAVYA) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. 0320 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को नव्या (NAVYA) पुत्री विपिन कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

BY ORDER Additional Director

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

विपिन कुमार

निवासी ग्राम इमलीखेडा धर्मपुर , इमलीखेरा धरमपुर , जिला- हरिद्वार , राज्य - उत्तराखण्ड,

195 -ट 196

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 09 मई , 2026 ई० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती कांती लकरा पति स्व ० तोकला बालाहुस्सैन अपने पुत्र का नाम तोकला अनुभव बाला ( पुराना नाम) से बदल कर जैम्स बाला (नया नाम) करती हूँ । भविष्य में मेरा पुत्र को जैम्स बाला ( नया नाम) के नाम से ही जाना जायेगा ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्रीमती कांती लकरा

पति स्व० तोकला बालाहुस्सैन पता- एल ० बी ० एस ० एन ० ए ० ए ० मसूरी जिला- देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं0 3293 0155 4424 में त्रुटिवश उसका नाम आवेस (AAVES ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम उवैस (UVAIS) है । जो पुत्र के जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं ० B202505078680000016 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र सं ० UK25ES0100633331 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को उवैस ( UVAIS) पुत्र इनाम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

इनाम

निवासी- ग्राम नगला खुर्द , मधुपुर , हरिद्वार, उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड न .- 307346932007 में त्रुटिवश मेरा नाम राहुल पुन RAHUL PUN व पिता का नाम कृष्ण पुन KRISHAN PUN गलत दर्ज हो गया है मेरा वास्तविक नाम राहुल RAHUL व पिता का सही नाम कृष्ण KRISHAN है जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक न. 1906108396 व डीएल HP6620210000069 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे राहुल RAHUL पुत्र कृष्ण KRISHAN के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

राहुल पुत्र कृष्ण निवासी- भीमावाला तहसील - विकासनगर जिला - देहरादून उत्तराखंड ।

197 उत्तराखण्ड गजट, 09 मई, 2026 ई० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

भाग 8]

सूचना

मैंने , निजी कारणों से अपना नाम- SHOKEEN से बदलकर SHOKEEN SALMANI कर लिया है । जो मेरे आधारकार्ड नंबर - 2150-1548-4958 व पैनकार्ड नंबर- GFWPS0586E में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे SHOKEEN SALMANI S / O SHAKEEL AHMAD के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

SHOKEEN SALMANI S / O SHAKEEL AHMAD ADD - 244 , BANDARAJUD MAZBATA MAJAHIDPUR , SATIVALAPO - SIKRODA DIST- HARIDWAR , UTTARAKHAND

सूचना

यह कि मेरा आधार कार्ड नं0-2211-0487-6579 , में त्रुटिवश मेरा नाम जसोदा देवी दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम यशोदा देवी (YASODA DEVI) जोकि मेरे पहचान पत्र नं०- XGC0571042, में भी दर्ज है भविष्य में मुझे यशोदा देवी (YASODA DEVI) पत्नी श्री सराद सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये , निवासी ग्राम घिरौली, लदोली , रूद्रप्रयाग , उत्तराखण्ड ।

समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गई हैं ।

यशोदा देवी पत्नी श्री सराद सिंह

निवासी ग्राम घिरौली , लदोली,

रूद्रप्रयाग , उत्तराखण्ड | - 246429 .

सूचना

मेरे NIOS हाईस्कूल वर्ष-2016 अनुक्रमांक 340233152027 एवं NIOS इण्टरमीडिएट वर्ष-2019 अनुक्रमांक 340171183041 में मेरा नाम MOHD UMAIR दर्ज है । लेकिन मेरे पुराने पासपोर्ट सं ० L4294279 अग्रेजी में त्रुटिवश मेरा नाम MOHD UMAIR के स्थान पर MOHAMMAD UMER गलत दर्ज हो गया है । लेकिन अब मैंने निजी कारणों से अपना नाम MOHD UMAIR से बदलकर UMAIR कर लिया है जोकि मेरे नये RENEW पासपोर्ट सं ० W7181925 एवं आधार कार्ड नं 0 809428047466 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे UMAIR S/O IKRAM के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

UMAIR S / O IKRAM निवासी- नन्हेड़ा अनंतपुर, जिला - हरिद्वार, राज्य - उत्तराखण्ड 198

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 09 मई , 2026 ई ० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं 0 9099 1058 4907 के उसका नाम दिशी रावत दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम दिशी रावत से बदलकर देविशा रावत ( Devisha Rawat ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजी सं0 75 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को देविशा रावत (Devisha Rawat) पुत्री श्री अनुराग रावत के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

अनुराग रावत

निवासी- 135 लेनं नं0 04 , कैनरा बैंक के पास भानियावाला देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे स्व० पिता Sukhdev Singh की एल० आई ० सी० पॉलिसी नं 0 185148658 के नॉमिनी में मेरा घरेलू नाम Vinayak दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम Sameer है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं 0 5312215 व आधार कार्ड नं 0 9735 4095 1951 में भी दर्ज है । Vinayak उर्फ Sameer ये दोनों मेरे ही नाम है । भविष्य में मुझे दोनों ही नामों से जाना जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Sameer S/ o Late Sukhdev Singh निवासी -वार्ड नं 0 07, साहब नगर छिदरवाला देहरादून उत्तराखण्ड ।

199 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट, 09 मई, 2026 ई ० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

कार्यालय नगरपालिका परिषद , रामनगर (नैनीताल)

व्यवसायिक लाईसेन्स उपविधि 2025

15 जनवरी , 2026 ई ०

पत्रांक 42 / 05 - कर अनु 0/ 2025-26 ,

1. परिभाषा- किसी बात से प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर ।

यह उपविधि नगरपालिका परिषद, रामनगर की सीमान्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के विनियमन हेतु व्यवसायिक लाईसेन्स उपविधि 2025 कहलायेगी ।

अध्यक्ष/ प्रशासक / प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद , रामनगर के अध्यक्ष/ प्रशासक / प्रभारी अधिकारी से है ।

अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका परिषद , रामनगर के अधिशासी अधिकारी से है ।

नगरपालिका परिषद रामनगर की सीमा से तात्पर्य नगरपालिका परिषद, रामनगर की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है ।

इस उपविधि के अधीन नगरपालिका परिषद, रामनगर के अधिशासी अधिकारी लाईसेन्स अधिकारी होंगे ।

बोर्ड से तात्पर्य नगरपालिका परिषद , रामनगर के निर्वाचित बोर्ड से है ।

2. यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

3. कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद, रामनगर की सीमा अन्तर्गत निम्नवत अनुसूचि (क) में दिये गये व्यवसायों को नही कर सकेगा, जब तक कि नगरपालिका परिषद, रामनगर कार्यालय से अपने सम्बन्धित व्यवसायों हेतु लाईसेन्स प्राप्त कर लेता ।

4. प्रत्येक व्यवसायी एवं उद्यमी को इन उपविधि के अधीन नगरपालिका परिषद , रामनगर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु 30 अप्रैल तक लाईसेन्स प्राप्त करना आवश्यक होगा

5. प्रत्येक निर्गत प्राप्त लाईसेन्स एक वित्तीय वर्ष के लिये मान्य होगा ।

6. लाईसेंसिंग अधिकारी को लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायिक दुकान का निरीक्षण करने को अधिकार होगा । लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी जो निरीक्षक के पद की श्रेणी से कम न हो द्वारा की व्यवसायिक दुकान / प्रतिष्ठान की जांच आख्या संस्तुति करने पर ही लाईसेन्स निर्गत किया जायेगा ।

200

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 09 मई , 2026 ई ० (बैशाख 19 , 1948 शक सम्वत्)

7. लाईसेंसिग अधिकारी को अधिकार होगा कि लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व खानपान की सामग्री से सम्बन्धित व्यवसायिक दुकान अथवा फल सब्जी को नित्य प्रति मानवीय प्रयोग के लिये विक्रय हेतु हो कि स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थ सुनियोजित रूप से साफ समान बर्तनों में रखे होंगे जिसमें मक्खियों व धूल के कण आदि हानिकारक पदार्थ एवं कीटाणुओं का प्रभाव न पड़ सके ।

8. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो न तो स्वयं ऐसा व्यवसाय करेगा और न ही ऐसा व्यवसाय में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा ।

9. लाईसेंसिंग अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन खान पान से सम्बन्धित व्यवसायों, दुकानों, होटलों हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं की दुकान के निरीक्षण के समय पाये जाने वाली गन्दगी के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं मानव अनुपयोगी पदार्थों को नष्ट करने का अधिकार होगा ।

10. प्रत्येक व्यापारी / व्यवसायी को चाहिये कि वह नगरपालिका परिषद कार्यालय से लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष माह फरवरी के प्रथम सप्ताह से 30 अप्रैल तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और व्यवसायिक शुल्क देकर लाईसेन्स प्राप्त कर लें ।

!

11. ट्रेड लाइसेंस नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से जारी किये जायेंगे । पोर्टल में तकनीकि खामी की दशा में लाईसेन्स ऑफलाईन जारी किये जा सकेंगे ।

12. उपयुक्त उपविधि में वर्णित किसी भी अंश का उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसिग अधिकारी लाईसेन्स धारक को आवेदन पत्र को इस समय तक लम्बित रख सकता है , या निरस्त कर सकता है जब तक कि ऐसा लाईसेन्स धारक के आवदेनकर्ता से इन उपविधियों के अधीन सफाई स्वच्छता नित्य प्रति खान पान से सम्बन्धित व्यवस्था व सार्वजनिक दुकान को पूर्ण रूपेण स्वच्छ रखने आदि की व्यवस्था न की हो अथवा लाईसेन्सिंग अधिकारी द्वारा जांच करने पर सम्बन्धित दुकानदार द्वारा निर्दिष्ट हिदायतों का सार्वजनिक हित में स्वच्छता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से न रखी हो ।

13. इन उपविधियों के अन्तर्गत खान पान से सम्बन्धित व्यवसायों दुकानदारों, व्यक्तियों को दुकान से अगल बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समीप दुकान का कूड़ा व अन्य अनुप्रयुक्त गंदी वस्तुऐं रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नही होगा, जो किसी भी व्यक्ति की दृष्टि से अशोभनीय लगती है ।

14. इन उपविधियो के अधीन लाईसेन्सिंग अधिकारी द्वारा किसी भी दुकानदार को व्यक्ति को लाईसेन्स न दिये जाने पर एक भाह अन्दर प्रशासक / अध्यक्ष/ प्रभारी अधिकारी को सुनवाई हेतु अपील करने का अधिकार होगा, परन्तु अपीलकर्ता को उपयुक्त्त नियमों के अधीन वार्णित व्यवस्था के अनुपालनार्थ उत्पीड़न होने की दशा में ही अपील की सुनवाई होनी सम्भव होगी ।

15. लाईसेन्स धारक अपने लाईसेन्स का नवीनीकरण 30 अप्रैल तक नही कराता है , तो लाईसेन्स शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा, विलम्ब शुल्क निर्धारित शुल्क का 10 प्रतिषत प्रतिमाह की दर से लाईसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा ।

16. कोई भी व्यक्ति लाईसेन्स धारक अपना व्यवसाय अथवा समाप्त करेगा तो वह अपना लाईसेन्स निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह पूर्व प्रस्तुत करेगा, जिसमे लाईसेन्सिंग अधिकारी दुकान / प्रतिष्ठान का निरीक्षण करके लाईसेन्स निरस्त करेगा ।

17. इन उपविधियो के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायों / उद्यमों से सम्बन्धित पूर्व प्रभावी लाईसेन्स स्वतः समाप्त हो जायेंगे । परन्तु जिन व्यवसायों को इस उपविधि में उल्लेखित नही किया गया है , से सम्बन्धित पूर्व लाईसेन्स उपनियम यथावत रहेंगे ।

18. कोई भी व्यवसायी प्लास्टिक , पॉलिथीन , थर्माकोल अथवा उससे बनी वस्तु का प्रयोग अथवा उपयोग नही कर सकेगा ।

19. लाईसेन्स की दरो में संशोधन का अधिकार बोर्ड को होगा ।

20. नगरपालिका द्वारा मात्र व्यवसाय करने के लिये लाईसेन्स जारी किये जायेंगे , ट्रेड से सम्बन्धित विभागों से लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व लाईसेन्सकर्ता का होगा ।

21. उपविधि के अधीन निर्मित लाईसेन्स के बकाये की वसूली भू राजस्व की भांति की जा सकेगी ।

भाग 8 ]

201

उत्तराखण्ड गजट , 09 मई, 2026 ई ० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

दण्ड

उपरोक्त उपविधि के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर रू 1000.00 (एक हजार मात्र) तक अर्थदण्ड दिया जा सकेगा । यदि समयान्तर्गत लाईसेन्स धारक ने लाईसेन्स प्राप्त / नवीनीकरण नही किया और उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से रू 50 ( पचास रूपये ) प्रतिदिन की दर से | अतिरिक्त अर्थदण्ड लिया जायेगा ।

संशोधित उपविधि

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल) द्वारा व्यवसायिक लाईसेन्स उपविधि 2025 को पालिका बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है । उक्त संशोधन गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा । नई दरें निम्नवत् हैं-

स्तम्भ 1 के स्थान पर स्तम्भ 2 पढ़ा जाये ।

क्र०सं०

ULB Trade

01

मुर्गा मीट की दुकान

02

बडा मीट की दुकान

03

मछली फड़

04

बकरा मीट की दुकान

05

अण्डाविक्रेता/ पोल्ट्री फार्म

06

अस्पताल / नर्सिंग होम / प्रसूति गृह

07

क्लीनिक /(एलोपैथी)

08

क्लीनिक आयुर्वेदिक /होम्योपैथिक/(आयुष)

09

डेन्टल क्लीनिक

10

पैथोलॉजी/ एक्स रे ० / डायग्नोस्टिक सेन्टर

11

मेडिकल स्टोर

12

मोबाईल की दुकान / कम्प्यूटर की दुकान

13

घड़ी/ घड़ीसाज

14

चश्मेकी दुकान

15

इलेक्ट्रोनिक / इलेक्ट्रिकल उपकरण की दुकान

16

इलेविट्रकल / इलेक्ट्रोनिक उपकरण रिपेयर की दुकान

17

रेडिमेड गारमेन्टस / वस्त्रालय

18

जूते चप्पल की दुकान

19

ज्वैलरी शॉप

20

पेन्ट दुकान/ बर्तन की दुकान

21

मिष्ठान की दुकान

22

डेयरी की दुकान

23

फल/ सब्जी की दुकान

24

जूस कार्नर

25

चाय/ पान की दुकान

26

फूल/ पूजा पाठ सामग्री

27

बेकरी की दुकान

28

स्टेशनरी/फोटो स्टेट

29

गिफ्ट आइटम

30

प्रिन्टिग प्रेस

31

किराना / जनरल स्टोर

32

स्तम्भ 2 संशोधित दरें वार्षिक रूपये में

स्तम्भ 1 वर्तमान दरें वार्षिक रूपये में

1500

500

1000

300

500

15

1500

1000

2500

10000

2000

750

750

2000

2000

250

750

5000

5000

2000

1000

1000

2000

1000

2000

2000

5000

2000

2000

2000

1000

75

1000

500

500

2000

1000

1000

3000

500

2000

व्यवसायिक कार्यालय / एडवोकेट / सी०ए ० / कन्सलटेन्ट ऑफिस

33

बुकिंग कार्यालय / दूर एवं ट्रेवल्स

34

वाहन सर्विस सेन्टर / वॉशिंग सेन्टर

2000

1500 202

उत्तराखण्ड गजट , 09 मई, 2026 ई० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

35

पंचर/ हवा की दुकान

36

प्राईवेट पार्किंग सर्विस

37

पानी का टैंकर / सीवर टैंकर सर्विस

38

मोटर स्पेयर पार्टस / एक्सेसरिज

39

बारबर /ब्यूटी पार्लर

40

स्पा सेन्टर

41

ठेला/फड़

42

फूड वैन

43

टैन्ट हाउस

44

दर्जी की दुकान

45

इन्टरनेट सर्विस / केबिल ऑपरेटर

46

फेबरिकेशन/ वेल्डिंग

47

कबाड़ की दुकान

48

सुपर मार्केट/शॉपिंग मॉल

49

पेट्रोल पम्प/ गैस डिपो

50

फर्नीचर शॉप

51

कारपेन्टर

52

बैण्ड मास्टर शॉप

53

डी०जे० / लाउडस्पीकर/ साउण्ड सिस्टम / रिकोर्डिंग

54

कास्मेटिक की शॉप

55

ड्राईक्लीनिंग

56

सिनेमा हॉल

57

कृषि उपकरण/ नर्सरी/ ऊर्वरक

58

फोटो स्टूडियो

59

कोरियर

60

पावर/आरा मशीन/ अन्य मशीन

61

टिम्बर मर्चेन्ट

62

आटा चक्की

63

जनसेवा केन्द्र

64

ईट / पत्थर / टाईल्स / सीमेन्ट, सरिया / लोहा का सामान विक्रेता

65

सेनेटरी आइटम / ग्लास स्टोर की दुकान

66

लघु उद्योग

67

मध्यम उद्योग

68

वृहद उद्योग

69

फाईनेन्स कम्पनी / चिट फण्ड/ ई० कामर्स

70

बीमा कम्पनी

71

विज्ञापन एजेन्सी

72

आर्केटेक्ट /बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन्स

73

स्टोन केशर

74

प्रोपर्टी डीलर

75

साईकिल स्टोर

76

वाहन एजेन्सी शोरूम (चारपहिया/ बड़े वाहन )

77

वाहन एजेन्सी शोरूम दो पहिया/ छोटे वाहन

(ई० रिक्शा/ मोटर साईकिल)

78

वाहन फिटनेस केन्द्र / प्रदूषण जांच केन्द्र

79

कोचिंग सेन्टर

80

डांस /म्यूजिक प्रशिक्षण केन्द्र

81

कम्प्यूटर /व्यवसायिक कोर्स ट्रेनिंग सेन्टर

82

वाहन ट्रेनिंग सेन्टर

83

जिम

84

फिजियोथैरेपी/ योगा सेन्टर

[भाग 8

500

2000

1000

1000

1000

5000

80

500

1000

5000

1000

1000

2000

2000

5000

5000

3000,

1000

1000

1000

2000

1000

5000

500

2000

2000

250

1000

5000

100

500

1000

5000

3000

1000

2000

5000

-

5000

-

5000

2000

5000

10000

5000

2000

10000

5000

2000

5000

1000

5000

5000

3000

200:) भांग 8 ]

203

उत्तराखण्ड गजट, 09 मई, 2026 ई ० (बैशाख 19, 1948 शक सम्वत्)

85

250

5000

होटल / गेस्ट हाउस/रिजोर्ट

10कमरो तक

86

1000

7000

होटल /गेस्ट हाउस /रिजोर्ट

11 से 20 कमरो तक

87

1000

10000

होटल / गेस्ट हाउस /रिजोर्ट

20 से अधिक कमरे

88

होम स्टे 89

2000

3000

पी०जी० /हॉस्टल

90

1000

5000

बैंकट हॉल / मैरिज हॉल

91

4000

ढाबा/ भोजनालय/रेस्टोरेन्ट (ए ० सी०)

92

2000

ढाबा/ भोजनालय / रेस्टोरेन्ट नॉन ए ० सी०

93

6000

10000

बार/ बार- रेस्टोरेन्ट

94

6000

10000

देसी शराब की दुकान

95

12000

15000

अंग्रेजी शराब की दुकान

96

5000

देसी/अंग्रेजी शराब की कैन्टीन

97

2000

अन्य/ विविध जो उपरोक्त श्रेणी में ना आते हो

98

1000 रू प्रतिदिन

प्रदर्शनी/ नुमाईश

ह ० ( अस्पष्ट)

अधिशासी अधिकारी ,

नगरपालिका परिषद , रामनगर ।

ह० (अस्पष्ट)

अध्यक्ष,

नगरपालिका परिषद, रामनगर ।

पी० एस ० यू० (आर ० ई० ) 19 हिन्दी गजट/ 143 - भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 20 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-04-20.4529-120626113115/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-04-20.4529-120626113115.