Servants of Knowledge
Uttarakhand Weekly Gazette · Government of Uttarakhand

NOTIFICATION

Published 04 May 2026

Department
General Administration Department
Type
Weekly
Part
Bhag 1
Notification no.
581/XXXI(15)G/2026-13(सा0)/2025
Identifier
in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-05-04.4523-010626115539
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 /2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्) [ संख्या-20

विषय- सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय

पृष्ठ संख्या

वार्षिक चन्दा

रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य

3075

भाग 1 --विज्ञप्ति- अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

255-271

1500

भाग 1 - क-नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

129-136

1500 भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण

975

भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड

975

भाग 6- बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट

975

भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

205-258

975 स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि

1425

255- क 256

उत्तराखण्ड गजट, 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग -1

विज्ञप्ति/ पदोन्नति

24 अप्रैल , 2026 ई ०

संख्याः-217 / XIX- 1 / 2026-141 खाद्य 2006- एतद्द्वारा श्री राहुल शर्मा, उपायुक्त, जो वर्तमान में क्षेत्रीय प्रबन्धक / समकक्ष पद पर मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर है, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आयुक्त (खाद्य) वेतनमान ₹ 78800-209200 (लेवल -12) के पद पर अस्थाई रूप से प्रोफॉमा पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राहुल शर्मा को संयुक्त आयुक्त (खाद्य ) के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।

3- प्रश्नगत पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होगी । भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के अन्य कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते है , तो तत्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में, इस आदेश को, तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक, परिवर्तित/ प्रत्यावर्तित किया जायेगा ।

4- श्री राहुल शर्मा, मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल में ही संयुक्त आयुक्त पद वेतनमान ₹78800-209200 (लेवल-12) के समकक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सूचित करेंगे ।

आज्ञा से ,

एल० फैनई,

प्रमुख सचिव ।

भाग 1 ]

257 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० ( बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

FINANCE SECTION - 1

NOTIFICATION

February 06, 2026

No. 368343 / 42404 /XXVII ( 1 ) / 2026--

'General Notification for Sale and Issuance of Government Securities by the Government of Uttarakhand'

1. Government of Uttarakhand, in supersession of its Notification 349 /XXVII ( 1 )/2007 dated 25 July 2007 hereby, notifies the terms and conditions for sale and issuance of Government Securities issued by the Government of Uttarakhand ( hereinafter referred to as "Securities " ) .

2. Name and Applicability

i . This Notification shall be called as the 'General Notification for Sale and Issuance of Government Securities by the Government of Uttarakhand ( hereinafter referred to as'General Notification' ) .

ii . Sale and issuance of Securities shall be subject to the general terms and conditions contained in this Notification and any other notification that may be issued with respect to creation and issuance of any specific Security ( hereinafter referred to as "Specific Notification" ) .

3. Objective

The objective of this Notification is to list out the terms and conditions applicable to issuance of Securities and certain features and methods of issue of different types of Securities . The Securities will be issued upon the security of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand in accordance with Article 293 ( 1) of the Constitution of India.

4. Types of Securities

Securities:

Government of Uttarakhand may issue, from time to time, the following types of

i. Fixed Coupon Rate Securities

a) Securities carry a specific coupon rate, applied to the face value, determined at auction or otherwise, as specified in relevant Specific Notification, and remain fixed during the tenor of the Securities .

b) Securities may be issued at a discount, at par or at a premium to the face value.

c) Securities may be issued with original maturity of not less than one year.

258

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

d) Securities may be redeemed at face value or as specified in the Specífic Notification .

e) Securities with other features as notified in the relevant Specific Notification .

5. General Terms and Conditions

Thegeneral terms and conditions applicable to sale and issuance of all Securities will beasunder:

i. Eligible Investors

a) Any person resident in India, including but not limited to firms, companies, corporate bodies , institutions, other State Governments , Union Territories with legislature , provident funds, pension funds , trusts, Hindu Undivided Family and individuals .

b) Any person resident outside India permitted to invest in Securities in terms of the Foreign Exchange Management (Debt Instruments ) Regulations , 2019 issued under Foreign Exchange Management Act, 1999 .

ii . Procedure of Sale and Issue of Securities

The operational procedure and other details such as date and place of issuance, tenor, issuance method , etc. , for sale and issue of securities, shall be announced by the Reserve Bank of India (the Reserve Bank) through a press release or such other means as may be considered necessary.

iii . Form

Securities shall be issued to the investors by credit to their Subsidiary General Ledger¹ (SGL ) account or to Constituents' Subsidiary Ledger ( CSGL) account , maintained with the Reserve Bank or in such other form as may be permitted under the provisions of the Government Securities Act, 2006 .

1 A subsidiary General Ledger ( SGL) Account shall mean an account opened and held with the Reserve Bank for holding or/ and transacting in Government Securities .

2CSGL is the SGL account opened and maintained with the Reserve Bank by an agent on behalf of the constituent of such agent .

iv. Minimum Subscription

Securities will be issued for a minimum amount of Rs . 10,000/- ( Face Value) and in multiples of Rs . 10,000/- thereafter, or any other amount as specified by the Reserve Bank of India ( RBI ) , in consultation with the State Government .

भाग 1 ]

259 उत्तराखण्ड गजट, 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

v. Payment

Payment shall be made by the successful SGL/CSGL account holders on such dates as mentioned in the Specific Notification or as specified by the Reserve Bank, by means ofan authority to debit their current account with the Reserve Bank or by Electronic Fund Transfer or any other means as stipulated by the Reserve Bank.

vi . Coupon

a) Coupon on Securities will be paid by the Public Debt Offices ( PDOs ) of the Reserve Bank. Coupon on Securities held in Bond Ledger Account with any of the offices of the Reserve Bank/ Agency, as specified by the Reserve Bank in this behalf, will be paid at such Office/Agency .

b) Coupon will be paid after rounding off the amount to the nearest whole rupee. For this purpose , amount of coupon less than fifty paise will be ignored and fifty paíse or more will be rounded off to the next rupee, unless specified otherwise.

vii . Repayment

a) Securities will be repaid at PDO of the Reserve Bank or at any other institution at which they are registered at the time of repayment.

b) Securities will be repaid on the date of redemption as specified in the Specific Notification or before their specified redemption dates in case of exerciseof option by the State Government / option holder in Securities with embedded options , as the case may be .

c) Securities may be bought back before their specified redemption date, at a price determined through a buyback auction, on any date determined by the ReserveBank, in consultation with the State Government .

viii . Transferability

a) Securities can be renewed, sub - divided , consolidated, converted or transferred in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations , 2007 framed thereunder and the terms of this notification and any other notification which may be issued in this regard.

b) The conversion of security from one form to another will be subject to the conditions as per the Specific Notification .

c) The transfer of Securities by person resident outside India shall be subject to Regulations framed under the Foreign Exchange Management Act , 1999 and the Directions issued thereunder .

260

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

ix. Applicable Laws

a) The rights of all persons subscribing to or holding the Securities shall be determined in accordance with the Government Securities Act , 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder, read with the terms of this Notification and any other Notification as may be issued frorn time to time .

b) The provisions of the tax laws, for the time being in force in India , will be applicable for the purpose of assessing and determining the tax liability of the investor or holder of the Securities .

c) Any dispute in relation to the Securities shall be subject to the jurisdiction of the Courts in India .

6.Modes of issue of Securities

Government of Uttarakhand may issue Securities through following modes:

i. Issueof Securities through auction

1 a) Securities will be issued through auction , either on yield basis or price basis . Where the issue of the Securities paying periodic coupon is on yield basis , the coupon is decided in an auction conducted by the Reserve Bank in the manner as provided hereinafter or as stated in the Specific Notification . Where the issue of the Securities paying periodic coupon is on pricebasis , the coupon will be pre- determined .

b) Both competitive and non -competitive bids for the auction shouldbe submitted in electronic format on the Reserve Bank's Core Banking Solution or any other platform/ system as decided by the Reserve Bank. The Reserve Bank may permit submission of physical bids under exceptional circumstances .

c) Competitive bidder may submit multiple bids at same/different rates of yield or prices, as the case may be . The aggregate amount of bids submitted by anapplicant in an auction should not exceed the notified amount .

d) On the basis of the bids received, the Reserve Bank will determine the maximum rate of yield or the minimum price, as the case may be , at which bidsfor purchase of Securities will be accepted in the auction . Maximum rate ofyield determined in a yield - based auction for the Securities paying periodic coupon will be the per annum coupon rate for those Securities .

e) Retail Investors can participate in an auction on ' non - competitive' basis as per the extent Scheme of Non-competitive Bidding Facility announced by the Reserve Bank .

f) The Reserve Bank, in consultation with the State Government , may retain additional subscription up to an amount as may be specified in the ' Specific Notification' .

भाग 1 ]

261 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

g) The auction for issue of Securities (yield basis or price basis ) can be held as per'Uniform price' method or ' Multiple price' method or any other method as decided by the Reserve Bank, in consultation with State Government from time to time .

(A) Where an auction is held as per ' Uniform price' method, competitive bids with rates up to and including the maximum rate of yield or the prices up to and including the minimum bid price, as determined by the Reserve Bank, will be accepted at the maximum rate of yield or minimum bid price. Bids quoted higher than the maximum rate of yield or lower than the minimum price, so determined, will be rejected .

(B) Where an auction is held on ' Multiple price ' method, competitive bids up to the maximum rate of yield or the minimum bid price, as determined by the Reserve Bank will be accepted at the respective bid rate. In yield-based auction , successful bidders, whose quotes are lower than the maximum rate of yield accepted, are required to pay the price differential . Bids quoted higher than the maximum rate of yield or lower than the minimum price, so determined, will be rejected .

h) The Reserve Bank, in consultation with State Government may reject any or all bids either wholly or partially without assigning any reason thereof.

ii . Issue of Securities through On - tap sale

a) The amount of issuance may be/may not be indicated in the notification in respect oftheSecurities sold on tap .

b) Applications , duly filled in and complete in all respect, should be submitted to the office of the Reserve Bank or any other office notified for the purpose, before the close of specified time/ banking hours notified by the Reserve Bank on the specified date(s).

c) Sale of such Securities may be extended to whole, or part of the year and the sale may be closed at any time on any day or as specified by the Reserve Bank, in consultation with the State Government.

d) The Reserve Bank, in consultation with the State Government, may reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason thereof.

iii . Switching/ Issue of new Securities in conversion of existing Securities

a) The Reserve Bank, in consultation with the State Government, may provide the holders of Securities an option to convert certain existing Securities into other Securities at specified price or at a price as determined in auction .

b) The Reserve Bank may accept or reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason thereof.

iv . Any other mode, as may be notified by the State Government, in consultation with the Reserve Bank .

By Order ofGovernor of Uttarakhand ,

DILIP JAWALKAR ,

Secretary, Finance ,

Government of Uttarakhand.

262

उत्तराखण्ड गजट, 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2

कार्यालय ज्ञाप

26 फरवरी , 2026 ई ०

संख्या-374863 / XXIV - 2 / 2026 / 12 ( 01 ) 2019 (ई-55529)-विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा में निदेशक के रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग , उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या -374480 / XXX (2 ) 26-99315 दिनांक -25.02.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय पदोन्नति चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में अपर शिक्षा निदेशक / समकक्ष पद (वेतनमान रु0 131100-216600 पे मैट्रिक्स ) पर कार्यरत श्री अजय कुमार नौडियाल, अपर शिक्षा निदेशक / प्रभारी निदेशक , प्रारम्भिक शिक्षा , उत्तराखण्ड को निदेशक पद पर (वेतनमान रु0 144200-218200 पे मैट्रिक्स) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किए जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । श्री अजय कुमार नौडियाल को निदेशक , प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पद पर पदस्थापित / तैनात किया जाता है ।

2- उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने पद का प्रभार ग्रहण करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

कार्यालय ज्ञाप

26 फरवरी , 2026 ई ०

संख्या-374868 / XXIV - 2 / 2025 / 29 ( 04 ) 2013 (ई-13967)- विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा में अपर शिक्षा निदेशक के रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग , उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-374454 / XXX (2 ) 26-52448 दिनांक- 25.02.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय पदोन्नति चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक / समकक्ष पद (वेतनमान रु0 123100-215900 पे मैट्रिक्स का लेवल-13) पर कार्यरत निम्नवत् तालिका में अंकित अधिकारियों को अपर शिक्षा निदेशक/ समकक्ष पद (वेतनमान रु0 131100-216600 पे मैट्रिक्स का लेवल-13 'क' ) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किए जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -

क्र. सं .

अधिकारी का नाम

1

श्री मेहरबान सिहं बिष्ट

2

श्री कुंवर सिंह रावत

3

श्री बृजमोहन सिंह रावत

4

श्री पदमेन्द्र सकलानी

5

श्री परमेन्द्र कुमार

2- उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों द्वारा महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड कार्यालय में योगदान प्रस्तुत किया जायेगा ।

3- उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे ।

आज्ञा से ,

रविनाथ रामन,

सचिव ।

भाग 1 ]

263 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

सूचना अनुभाग प्रोन्नति/विज्ञप्ति

24 अप्रैल, 2026 ई ०

संख्या-169 / ई0-390520 / XXII / 2026-04 (4 )2010- सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक निदेशक (वेतन लेवल-10 रू 0 56100-177500) के पद पर कार्यरत श्रीमती अर्चना को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक (वेतन लेवल-11 , रू 0 67700-208700) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

आज्ञा से, शैलेश बगौली, सचिव ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

ई पत्रावली-100301

अधिसूचना

30 अप्रैल , 2026 ई ०

संख्या-336 / VII - 3-26/ 02 ( 02) -एम ० एस ० एम ० ई० / 2025- राज्यपाल , प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के उत्थान एवं उन्हे रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ' मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0' की 'पूरक योजना' (Supplementary Scheme ) के रूप में " उत्तराखण्ड वीर उद्यमी योजना-2026" संचालित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड, जिसे ' वीरभूमि' के रूप में जाना जाता है, का इतिहास और वर्तमान अपने वीर सैनिकों की शौर्यगाथा से लिखा गया है । देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैन्य वीरों में राज्य में निवासित अधिकांश युवाओं की भागीदारी है । हमारे सैनिक और अर्द्धसैनिक बलों के जवान न केवल साहस के प्रतीक हैं , बल्कि वे कठोर अनुशासन, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और जटिल परिस्थितियों में कार्य करने की अद्वितीय कला के धनी भी हैं ।

प्रायः सेवानिवृत्ति के पश्चात् हमारे ये अनुभवी पूर्व सैनिक पुनः रोजगार की तलाश में रहते हैं, इस विचार को बदलने की एक अभिनव पहल 'उत्तराखण्ड वीर उद्यमी योजना' है । इस योजना का मूल उद्देश्य हमारे पूर्व सैनिकों को 'रोजगार की तलाश करने वाले' (Job Seekers ) के स्थान पर 'रोजगार सृजक' ( Job Creators ) के रूप में सक्षम बनाना है ।

राज्य सरकार के दृष्टिकोण से यदि एक सैनिक का अनुशासन और प्रबन्धन कौशल , ' उद्यमिता' (Entrepreneurship ) के साथ मिल जाये, तो यह राज्य की आर्थिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है । यह योजना केवल वित्तीय सहायता का एक माध्यम नहीं है , बल्कि उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक साधन है, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है ।

264

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

"उत्तराखण्ड वीर उद्यमी योजना-2026", 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0' 'की 'पूरक योजना' (Supplementary Scheme ) के रूप में लागू की जा रही है :-

"उत्तराखण्ड वीर उद्यमी योजना-2026 " "राष्ट्र रक्षा से राज्य समृद्धि की ओर एक साहसिक पहल "

संक्षिप्त नाम 1. इस योजना का संक्षिप्त नाम 'यू० वी ० यू० वाई0-2026' (UVUY- 2026) है ।

योजना अवधि 2. यह योजना निर्गत होने की तिथि ( वित्तीय वर्ष 2026-27) से 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ' की संचालन अवधि तक लागू रहेगी ।

3. यह योजना उत्तराखण्ड राज्य के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में लागू रहेगी ।

योजना का कार्यक्षेत्र

योजना उद्देश्य का 4. i. राज्य के पूर्व सैनिकों को 'रोजगार की तलाश करने वाले' ( Job Seekers ) के स्थान पर 'रोजगार सृजक' ( Job Creators ) के रूप में सक्षम बनाना है ।

राज्य के पूर्व सैनिकों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुये, उन्हें राज्य ii . के औद्योगिक विकास का मुख्य स्तम्भ बनाना ।

राज्य के दुर्गम क्षेत्रों से पलायन को रोकना ।

iv. स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना ।

v. पूर्व सैनिकों के आर्थिक स्वावलंबन हेतु एक सशक्त और सुलभ इकोसिस्टम तैयार करना ।

योजना का 5.

लक्ष्य

i. उक्त योजना के लागू होने की तिथि (वित्तीय वर्ष 2026-27) से 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0' के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 10 प्रतिशत राज्य के पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होगा ।

ii . किसी वित्तीय वर्ष में लक्ष्य हेतु पात्र लाभार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0' में समाहित किये जाने के संबंध में महानिदेशक / आयुक्त, उद्योग समाधान करते हुए निर्णय ले सकेंगे ।

हेतु 6. इस योजना हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा , योजना का संचालन राज्य स्तर पर 'उद्योग निदेशालय , उत्तराखण्ड' एवं जनपद स्तर पर 'जिला उद्योग केन्द्रों' द्वारा किया जायेगा ।

योजना नोडल विभाग / संचालक एजेन्सी

परिभाषायें 7. i . 'योजना' से 'उत्तराखण्ड वीर उद्यमी योजना-2026 ' अभिप्रेत है ;

ii . ' मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0' से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 552 /VII - 3-25 / 02 (02) - एम ०एस ०एम०ई 0/ 2025 , दिनांक 23 मई , 2025 से राज्य में लागू योजना अभिप्रेत है ;

भाग 1 ]

265 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

iii . 'पूर्व सैनिक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है , जिसने थल सेना (Army) , नौसेना (Navy ) , वायु सेना (Air Force ) , अग्निवीर एवं अर्द्धसैनिक बल (CRPF , BSF , ITBP , CISF , SSB , Assam Rifles or NSG) में किसी भी रैंक (चाहे वह योद्धा के रूप में हो , या गैर योद्धा) में सेवा की हो , और ;

अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद ससम्मान सेवानिवृत्त हुआ हो :

जिसे उसकी अपनी प्रार्थना पर सेवा से मुक्त किया गया हो ; 。

जो सैन्य सेवा के कारण हुई विकलांगता (Disability ) के कारण चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त (Medical Out) किया गया हो ;

ऐसे सैन्य कर्मी जिन्होंने अग्निवीर के रूप में सेवायें दी हों ।

पात्रता शर्तें एवं 8 . अर्हता

आवेदक को 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0' में निर्धारित सभी अर्हता / शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत पात्रता शर्तें निम्नवत् होंगी :-

i . आवेदक ' पूर्व सैनिक' हो ;

ii. आवेदक का नाम जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय , उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो (सैन्य बलों के आवेदकों के लिये);

ऐसे पूर्व सैनिक जो विभागों में उपनल / आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं , वह योजना हेतु अपात्र होंगे ।

पात्र गतिविधियां

9. योजनान्तर्गत ' मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0' में पात्र सभी गतिविधियां अनुमन्य होंगी ।

योजना घटक के 10. 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ' के सभी घटक इस योजना के अंतर्गत भी अनुमन्य होंगे ;

इस योजना में पात्र लाभार्थियों को ' मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ' के प्रस्तर 8 (v ) उपादान (मार्जिन मनी) एवं 05 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी / उपादान (क. भौगोलिक बूस्टर, ख . सामाजिक बूस्टर, ग . उत्पाद बूस्टर तथा घ. पूर्व सैनिक उद्यमिता बूस्टर) प्रदान किया जायेगा । नोट- इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को 05 प्रतिशत अतिरिक्त

मार्जिन मनी / उपादान के रूप में उक्तानुसार वर्णित भौगोलिक बूस्टर , सामाजिक बूस्टर, उत्पाद बूस्टर तथा पूर्व सैनिक उद्यमिता बूस्टर में से मात्र किसी एक बूस्टर / श्रेणी का लाभ ही देय होगा ।

आवेदन प्रक्रिया 11. इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ' के लिए निर्धारित पोर्टल पर समस्त अनिवार्य / सुसंगत अभिलेखों सहित ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ।

अनिवार्य अभिलेख

12. ' मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ' के लिए निर्धारित सभी अनिवार्य अभिलेखों के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेखों की स्व - प्रमाणित प्रति आवेदक द्वारा । ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की जायेगी :-

266

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (वैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

i . डिस्चार्ज बुक (Discharge Book) की प्रति (सैन्यबलों के आवेदकों के लिए) ;

ii . जिला सैनिक कल्याण बोर्ड का पहचान पत्र (Ex - Servicemen Identity Card) (सैन्यबलों के आवेदकों के लिए) ;

iii . सेवा मुक्ति प्रमाण -पत्र (Service Termination/Retirement Certificate ) (अर्द्धसैनिक बलों के आवेदकों के लिए) ;

iv . सेवा मुक्ति प्रमाण- पत्र (Service Termination/Retirement Certificate ) अथवा भारतीय सेनाओं में अग्निवीर के रूप में सेवा संबंधी प्रमाण - पत्र (अग्निवीर आवेदकों के लिए) ।

की संवीक्षा एवं लाभार्थी चयन आवेदन पत्रों 13. योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ' के अनुरूप की जायेगी । इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा हेतु 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ' के प्रस्तर 13 ( iii ) में गठित 'जनपद स्तरीय संवीक्षा समिति' में ' जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी' को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायेगा ।

बैंक स्तर पर 14. योजनान्तर्गत बैंक स्तर पर आवेदन पत्रों का निस्तारण 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0' के अनुरूप किया जायेगा ।

आवेदन निस्तारण

15. योजनान्तर्गत उपादान / मार्जिन मनी का समायोजन 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ' के अनुरूप किया जायेगा ।

उपादान/ मार्जिन मनी समायोजन

योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ' के अनुरूप की जायेगी ।

योजना की 16. समीक्षा एवं अनुश्रवण

शर्तें / प्रावधान

अन्य नियम / 17. इस योजनान्तर्गत 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ' में उल्लिखित नियमों / शर्तों/ प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निम्नवत होंगी :-

i . यह योजना, 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ' की पूरक योजना होने के दृष्टिगत 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0' में किये गये संशोधन , योजना पर समान रूप से लागू होंगे ।

ii . 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 ' या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अन्य योजना के अंतर्गत पूर्व से लाभान्वित, पूर्व सैनिकों को इस योजना का लाभ 05 वर्ष के अंतर्गत देय नहीं होगा ।

iii . इस योजना में एक ही परिवार के एक से अधिक पूर्व सैनिकों को लाभान्वित किया जा सकेगा, अर्थात् पति एवं पत्नी दोनों के पूर्व सैनिक होने की स्थिति में पृथक- पृथक उद्यम की स्थापना हेतु पति एवं पत्नी दोनों द्वारा लाभ प्राप्त किया जा सकेगा ।

आज्ञा से , विनय शंकर पाण्डेय , सचिव ।

भाग 1 ]

267 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

सामान्य प्रशासन विभाग (जनगणना)

04 मई , 2026 ई ०

संख्या-581 / xxxi (15 ) G / 2026-13 ( सा 0 ) / 2025- राज्यपाल, जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 (ii ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्वारा यह निर्देश दिये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में निम्नानुसार अधिसूचना प्रकाशित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जनता भारत की जनगणना 2027 के संबंध में मकानसूचीकरण मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना का कार्य / जनसंख्या गणना कार्य के दौरान उनसे पूछे गये प्रश्नों के बारे में सटीक और स्पष्ट जानकारी देने में सहयोग प्रदान करें ।

(i ) जनगणना आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है जो मकान की स्थिति, सुविधाओं और सम्पत्तियों , जनसांख्यिकी , साक्षरता , धर्म, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन, प्रजनन क्षमता आदि निम्नतम प्रशासनिक इकाइयों तक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों और शहरी क्षेत्रों में नगरों / वार्डों तक उपलब्ध होता है ।

इसका व्यापक उपयोग केंद्र / राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा योजना निर्माण , नीति निर्धारण और प्रभावी सार्वजनिक प्रशासन के लिए किया जाता है । इसके अतिरिक्त, जनगणना डेटा का उपयोग संसदीय , विधानसभा, पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण के लिए भी किया जाता है । अतः जनता से अपेक्षा की जाती है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें और सही जानकारी प्रदान करें ।

जनगणना अधिनियम, 1948 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जनता की जानकारी के लिए नीचे दिए गए हैं:

(ii) धारा 8:- प्रश्नों का पूछा जाना और उत्तर देनें की बाध्यता-

(1 ) जनगणना अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र की सीमा में , जिसके लिए नियुक्ति की गई है सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकेगा है जिन्हें पूछने के लिए, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी और राजपत्र में प्रकाशित किए गए अनुदेशों द्वारा , निदिष्ट किया जाए ।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जिससे उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई प्रश्न पूछा जाता है , अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगाः

परंतु कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी स्त्री सदस्य का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगा और कोई भी स्त्री अपने पति या मृत पति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगी जिसका नाम बताने के लिए वह रुढ़ि द्वारा निषिद्ध की गई हो ।

( iii) धारा 9: - अधिभोगी प्रवेश करने और संख्यांक लगाने देना-

किसी गृह , अहाते , जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति , जनगणना अधिकारियों को उसमें ऐसा प्रवेश करने देने की अनुज्ञा देगा जिसकी वे जनगणना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करें तथा जो देश की रुढ़ियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हों, और वह उनको ऐसे अक्षरो , चिन्हों या संख्यांकों से जो जनगणना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, उस स्थान को अंकित करने की, या उनको उस स्थान पर लगाने देने की अनुज्ञा देगा ।

268

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

(iv) धारा 10:- अधिभोगी या प्रबन्धक द्वारा अनुसूची का भरा जाना-

(1 ) ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जैसे जनगणना आयुक्त इस निमित्त जारी करे , जनगणना अधिकारी, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है , किसी निवासगृह में या किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक स्थापन के प्रबंधक या किसी अधिकारी के पास एक अनुसूची , जनगणना करने के समय, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग में सहवासियों, या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी के अधीन नियोजित व्यक्तियों के बारे में, ऐसे गृह या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के अधिभोगी द्वारा या ऐसे प्रबंधक या अधिकारी द्वारा उसमे ऐसी विशिष्टियां , जैसी जनगणना आयुक्त निदिष्ट करे, भरने के प्रयोजन के लिए रख सकेगा या रखवा सकेगा ।

(2) जब ऐसी अनुसूची इस प्रकार रख दी जाए तब, यथास्थिति, उक्त अधिभोगी , प्रबंधक या अधिकारी, पूर्वोक्त समय पर, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग के सहवासियों या उसके अधीन नियोजित व्यक्तियों के सम्बन्ध में, उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार भरेगा या भरवाएगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और जब उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तब वह इस प्रकार भरी गई और हस्ताक्षरित अनुसूची, जनगणना अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे जनगणना अधिकारी निदिष्ट करे, परिदत्त करेगा ।

(v) धारा 11:- शास्तियां

(1 ) (क) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी | नियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन में अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित या बाधित करेगा, या

(कक) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में या उसको दिए गए किसी आदेश के पालन करने में युक्तियुक्त तत्परता बरतने में अपेक्षा करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित या बाधित करेगा, या

(घ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी ऐसे प्रश्न का, जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 द्वारा वैध रूप से आबद्ध है, साशय मिथ्या उत्तर देगा, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इंकार करेगा, या

(ड.) किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी को उसमें ऐसा युक्तियुक्त प्रवेश करने देने से इंकार करेगा जैसा कि वह धारा 9 द्वारा अनुज्ञा देने के लिए अपेक्षित है, या

(च) कोई ऐसा व्यक्ति, जो किन्ही ऐसे अक्षरो, चिन्हों, या संख्यांकों को, जिन्हें जनगणना के प्रयोजनों के लिए अंकित किया या लगाया गया है, हटाएगा, मिटाएगा, परिवर्तित करेगा, या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, या 269 भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

(छ) कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 10 के अधीन अनुसूची भरने की अपेक्षा की गई हो , जानते हुए और बिना पर्याप्त हेतुक के उस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा, या उसके अधीन कोई मिथ्या विवरणी देगा, या

(ज) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा ,

जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और भाग (क) के अधीन किसी दोषसिद्धि की दशा में कारावास से भी, जो तीन वर्ष का हो सकेगा , दंडनीय होगा । ]

(2) जो कोई उपधारा (1 ) के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडणीय होगा ।

vi) धारा 15:- जनगणना के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं किया जा सकेगा और न वे | साक्ष्य में ग्राह्य होंगे-

किसी भी व्यक्ति को, जनगणना अधिकारी द्वारा उस हैसियत में अपने कर्तव्य के निर्वहन में तैयार की गई किसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख का, अथवा धारा 10 के अधीन परिदत किसी अनुसूची का, निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , किसी ऐसी पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख या अनुसूची में की कोई भी प्रविष्टि किसी ऐसे कार्य या लोप के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध बनता है इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किए गए अभियोजन से भिन्न किसी भी प्रकार की किसी सिविल कार्यवाही में अथवा किसी दांडिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगी ।

आज्ञा से, दीपक कुमार, सचिव , जनगणना ।

In pursuance of the provision of Clause (3 ) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.581 /XXXVI ( 15 )/ 2026-13 (सा०)/2025 , Dated May 04, 2026 for general information.

May 04, 2026

No.581 /XXXVI ( 15 )/ 2026-13 ( सा 0 )/ 2025-- In exercise of the powers conferred under rule 8 ( ii ) ofthe Census Rules 1990 , the Governor is pleased to publish the notification in the State of Uttarakhand to direct all persons to co - operate in furnishing accurate unambiguous information in respect of questions that may be put up to them during the course of Houselisting and Housing Census /Population Enumeration in respect of Census of India, 2027.

The Census is the primary source of data up to the lowest administrative units , i.e. villages in rural areas and town/wards in urban areas on Housing Condition; Amenities & Assets , Demography , Literacy , Religion , Economic Activity, Migration , Fertility etc.

270

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1

It iswidely used for planning and formulation of policies and effective Public Administration by the Central/ State/UT Governments . Apart from this , Census data are used for delimitation and reservation of Constituencies for Parliamentary , Assembly, Panchayats and other Local Bodies . Thus , the public are to cooperate in census taking and provide the correct information.

Some of the important provisions in the Census Act , 1948 are reproduced below for information of the public..

( ii) Section 8 : - Asking of questions and obligation to answer .

(1 ) A census - officer may ask all such questions of all persons within the limits of the local area for which he is appointed as , by instructions issued in this behalf by the Central Government and published in the Official Gazette , he may be directed to ask .

(2) Every person of whom any question is asked under sub - section ( 1 ) shall be legally bound to answer such question to the best of his knowledge or belief:

Provided that no person shall be bound to state the name of any female member of his household , and no woman shall be bound to state the name of her husband or deceased husband or of any other person whose name she is forbidden by custom to mention .

(iii ) Section 9 : -Occupier to permit access and affixing of numbers .

Every person occupying any house , enclosure , vessel or other place shall allow census officers such access thereto as they may require for the purposes of the census and as , having regard to the customs of the country , may be reasonable , and shall allow them to paint on , or affix to , the place such letters , marks or numbers as may be necessary for the purposes of the census .

(iv) Section 10 : -Occupier or manager to fill up schedule .

(1 ) Subject to such orders as the Census Commissioner may issue in this behalf, a census - officer may , within the local area for which he is appointed , leave or cause to be left a schedule at any dwelling -house or with the manager or any officer of any commercial or industrial establishment , for the purpose of its being filled up by the occupiers of such house or of any specified part thereof or by such manager or officer with such particulars as the Census Commissioner may direct regarding the inmates of such house or part thereof, or the persons employed under such manager or officer , as the case may be , at the time of the taking of the census .

(2) When such schedule has been so left , the said occupier , manager or officer , as the case may be , shall fill it up or cause it to be filled up to the best of his knowledge or belief so far as regards the inmates of such house or part thereof or the persons employed under him , as the case may be , at the time aforesaid , and shall sign his name thereto and, when so required , shall deliver the schedule so filled up and signed to the census - officer or to such person as the census- officer may direçt.

भाग 1 ]

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

271

(v) Section 11 : -Penalties .

(1) - ( a) Any census officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of census who refuses to perform any duty imposed upon him by this Act or any rule made thereunder, or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty , or

(aa) any census officer or any person lawfully required to give assistance towards the taking of a census who neglects to use reasonable diligence in performing any duty imposed upon him or in obeying any order issued to him in accordance with this Act or any rule made thereunder , or any person who hinders or obstructs another person in performing any such duty or obeying any such order, or;

(d) any person who intentionally gives a false answer to , or refuses to answer to the best of his knowledge or belief. any question asked of him by a census - officer which he is legally bound by section 8 to answer , or

(e) any person occupying any house enclosure , vessel or other place who refuses to allow a census officer such reasonable access thereto as he is required by section 9 to allow , or

(f) any person who removes obliterates , alters , or damages any letters , marks or numbers which have been painted or affixed for the purposes of the census , or

(g) any person who , having been required under section 10 to fill up a schedule , knowingly and without sufficient cause fails to comply with the provisions of that section , or makes any false return there under , or

(h) any person who trespasses into a census office ,

shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees and in case of a conviction under part (a) shall also be punishable "with imprisonment which may extend to three years .

(2) Whoever abets any offence under sub - section ( 1 ) shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees .

(vi) Section 15 : -Records of census not open to inspection nor admissible in evidence.

No person shall have a right to inspect any book, register or record made by census -officer in the discharge of his duty as such , or any schedule delivered under section 10, and notwithstanding anything to the contrary in the Bharatiya Sakshya Adhiniyam , 2023 (47 of 2023 ) , no entry in any such book, register , record or schedule shall be admissible as evidence in any civil proceeding whatsoever or in any criminal proceeding other than a prosecution under this Act or any other law for any act or omission which constitutes an offence under this Act .

ByOrder,

DEEPAK KUMAR ,

Secretary, Census .

पी० एस ०यू० ( आर० ई० ) 20 हिन्दी गजट / 144- भाग 1-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत)

भाग 1 -क

नियम, कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

March

20, 2026

April

No.135 /XIV - a - 31/Admin.A/ 2020--Ms . Suman Bhandari , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Bazpur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 23 days w.e.f. 24.10.2025 to 15.11.2025 with permission to prefix 19.10.2025 to 23.10.2025 as Deepawali holidays and suffix 16.11.2025 as Sunday holiday.

129-ख 130

उत्तराखण्ड गजट, 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

NOTIFICATION

March

20, 2026

April

No.136 /XIV / a - 33/Admin.A/2017 -- Ms . Minakshi Dubey , Civil Judge ( Jr. Div. ) , Ramnagar District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 22.11.2025 to 05.12.2025.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge , Sd/- Registrar (Inspection) .

NOTIFICATION

March

20, 2026

April

No.137 /XIV - a - 30/ Admin.A/ 2020-- Shri Kartikeya Joshi , Assistant Director , UJALA , Bhowali District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 17.11.2025 to 16.12.2025 with permission to prefix 16.11.2025 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Chief Justice ,

Sd/- Registrar ( Inspection) .

NOTIFICATION

March

20, 2026

April

No.138 /XIV/ a - 40/Admin.A- 2/ 2023 -- Ms . Tanya Middha , Judicial Magistrate , Pithoragarh is hereby sanctioned medical leave for 09 days w.e.f. 08.12.2025 to 16.12.2025.

By Order ofHon'ble the Administrative Judge , Sd/- Registrar ( Inspection) .

NOTIFICATION

April 24, 2026

No.154 / XIV / a - 30/Admin.A/ 2021--Ms . Anju , Judicial Magistrate , Ramnagar , District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 09.02.2026 to 21.02.2026 with permission to prefix 08.02.2026 and suffix 22.02.2026 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge , Sd/- Registrar ( Inspection) .

भाग 1 -क]

131 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

April30, 2026

No.157/ UHC/Admin.A- 2/2026--Pursuantto Rule 27 ( ii ) of the Uttarakhand Higher Judicial Service Rules , 2004 ( as amended ) ; the High Court. of Uttarakhand is pleased to grant the ' Super Time Scale' of 1,99, 100-2,24, 100 ( J -7) to the following officers of Higher Judicial Service Cadre , from the datementioned against their names:

S.No. Name of the Officer

Present Posting

Date of grant of 'Super Time Scale'

1.

Shri Prashant Joshi

01.11.2019

District & Sessions Judge , Nainital

2. Shri Prem Singh Khimal

01.01.2020

District & Sessions Judge , Dehradun

3. Ms. Kahkasha Khan

01.01.2020

Presiding Officer , Labour Court, Dehradun

4. Shri Harish Kumar Goel

01.01.2020

Principal Judge , Family Court , Pauri Garhwal

5. Shri Narender Dutt

01.01.2020

District & Sessions Judge , Haridwar

6. Shri Malik Mazhar Sultan

01.01.2020

District & Sessions Judge , Uttarkashi

7. Shri Nitin Sharma

01.08.2020

District& Sessions Judge , Tehri Garhwal

8. Shri Dhananjay Chaturvedi

16.04.2022

District & Sessions Judge ,

Pithoragarh

9. Shri Anuj Kumar Sangal

01.07.2022

District & Sessions Judge ,

Champawat

10. Shri Yogesh Kumar Gupta

01.02.2023

Registrar General , High Court of Uttarakhand , Nainital

11.

28.04.2023 Shri Rajeev Kumar Khulbey Principal Judge , Family Court , Dehradun

12. Shri Kaushal Kishore Shukla

01.09.2023

Legal Advisor to Hon'ble the Governor of Uttarakhand , Dehradun

13 . Shri Amit Kumar Sirohi

01.07.2024

Principal Secretary (Law) -cum - L.R. , Government of Uttarakhand , Dehradun

By Order of the Court ,

Sd/-

YOGESH KUMAR GUPTA , Registrar General .

132

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL

NOTIFICATION

April 30, 2026

No.158 / UHC / Admin.A - 2/ 2026--Vide Notification No: संख्याः 392077 / IX - 1 / 2026-313 / 2009 / ई0-52985 dated 30.04.2026 of Transport Section -1 , Government of Uttarakhand , Dehradun; Ms. Sujata Singh , officer of District Judge rank of Uttarakhand Higher Judicial Service has been posted as Chairman , State Transport Appellate Tribunal Uttarakhand, Dehradun , consequent upon her repatriation in parent cadre from Hon'ble the Supreme Court of India . The above stated Notification reads as under:

"महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या-2220/XIII -f- 1 / Admin.A-2/2004, दिनांक 29 अप्रैल, 2026 के क्रम में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-89 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश रैंक की अधिकारी सुश्री सुजाता सिंह को अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर दिनांक 01.05.2026 से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(बृजेश कुमार सन्त) सचिव । "

Sd/- YOGESH KUMAR GUPTA , Registrar General .

NOTIFICATION

May 05, 2026

No.159/UHC/Admin.A - 2/ 2026-- The Principal Judge , Family Court , Udham Singh Nagar is hereby conferred with the powers of Drawing and Disbursing Officer ( DDO) for the Court of Additional Principal Judge, Family Court , Udham Singh Nagar at Rudrapur, until the regular posting of Additional Principal Judge , Family Court , Udham Singh Nagar atRudrapur or until further orders , whichever is earlier.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/- YOGESH KUMAR GUPTA ,

Registrar General .

भाग 1 - क]

133

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी

टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

11 सितम्बर , 2025 ई ०

पत्रॉक-2023 /निलम्बन/2025- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट /ओवरलोडिंग / ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह सितम्बर, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है-

लाइसेन्स धारक का नान व पता क्र स.

अभियोग

निलम्बन अवधि

लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी

एवं वैधता

1

संस्तुतिकर्ता अधिकारी

UK- 0320110004858

मोहम्मद शफीक खान पुत्र श्री मुकुंद खॉ, म.न. 81 , शास्त्री नगर, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

2.

प्रवर्तन दल, टनकपुर

भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

दिनांक 11.09 . 2025 से दिनांक 10.12.2025 तक

UP - 2220220014695

श्री अर्जुन पुत्र श्री ओम प्रकाश , महतोश बेगमबाद, बिलासपुर, रामपुर, उप्र.।

3

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल, भार वाहन में सवारी बैठाकर ले जाना।

UK - 0320150025980

श्री विजेन्द्र कुमार पुत्र राम सहाय, म. 258 , फागपुर, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत ।

4

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UP - 2220230001685

श्री मुजस्सिम खान पुत्र श्री शाहिद खान , मंडूवा हसनपुर, रामपुर , उ.प्र. ।

5.

दल,

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

UK- 0320200000605

श्री दुर्गेश मौर्या पुत्र श्री प्यारे लाल , ज्ञानखेड़ा, पोस्ट टनकपुर , जनपद चम्पावत ।

6.

दल,

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

UK- 0320130016244

श्री उमेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री जगदीश जोशी, म.नं. 148, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

7.

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल. बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK - 0620150101490

श्री इरफान पुत्र श्री आजाद बक्श, ग्राम पचपेड़ा, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

8.

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK-0420150143925

श्री दीवान राम पुत्र श्री गोविन्द राम, म.न. 95 बीए, नवाड़खेड़ा लालपुर नायक, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल ।

9.

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल. भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना ।

प्रवर्तन

UP-7520170012074

श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह, भोया, इटावा , उ.प्र. ।

उपरोक्तानुसार

टनकपुर

दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK- 0320210003325

10. श्री पुष्कर राम पुत्र श्री दीवानी राम, पन्तागोठ, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल, दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाने/ मोबाइल का प्रयोग करना ।

कार्यालयादेश

25 फरवरी , 2026 ई ०

पत्रॉक-263 /निलम्बन / 2026- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट /ओवरलोडिंग / ओवरस्पीड/ मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह फरवरी , 26) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है- 134

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

लाइसेन्स धारक का नाम व पता

स

[भाग 1 -क

अभियोग

निलम्बनअवधि संस्तुतिकर्ताअधि कारी

लाइसेन्ससंख्या/

श्रेणी एवंवैधता

1

UK - 0419870047659

श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, हवालबाग , जनपद अल्मोडा ।

2

प्रवर्तन दल. टनकपुर

नशे में वाहन का संचालन करना ।

दिनांक 25.02. 2026 से दिनांक 24.08. 2026 तक

UK- 0320220000796

श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, नायकगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

3

प्रवर्तन दल , टनकपुर

विना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

दिनांक 25.02. 2026 से दिनांक 24.05 . 2026तक

UK - 0320080005394

श्री नरेश कुमार पुत्र श्री हरद्वारी लाल , ग्राम बनबसा, पोस्ट चन्दनी , जनपद चम्पावत ।

4.

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन दल, टनकपुर

विना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK- 0320250001395

श्री अजय सिंह बिष्ट पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट , शील लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।

5.

उपरोक्त्तानुसार पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना एवं वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 05201900-43774

श्री वन्द्र बहादुर बन्द्र पुत्र श्री गणेश चन्द्र, धनौरा , जनपद पिथौरागढ़ ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।

पुलिस अधीक्षक , चम्पावत !

UK00520220001852

6. श्री धीरज कुमार पुत्र श्री रमेश लाल, झुलाघाट रोड कासनी, जिला पिथौरागढ ।

7.

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

UK- 0520200003310

श्री प्रतीक कुमार टम्टा पुत्र श्री राजेश टम्टा, मनार ऐंचौली. जनपद पिथौरागढ ।

8.

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

वाहन चलाते समय मोवाइल का प्रयोग करना।

UK- 0420150152444

श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, 189 , बमेठा, बंगर, खेमा, पोस्ट हल्दूचौड, लालकुआँ, जनपद नैनीताल ।

9

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

UK- 0820140124257

श्री अनिरूद्ध परले पुत्र श्री कमलेश कुमार, भैरव
मन्दिरकालौनी , कनखल . जनपद हरिद्वार ।

10.

पुलिस अधीक्षक .   तीव्र गति में वाहन का  उपरोक्तानुसार
चम्पावत ।         संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UP - 2120160000025

श्री विश्वास गौर पुत्र श्री सुधीर कुमार शर्मा , 110 ए. रेलवे हस्थाला, सिविल कालौनी , मुरादाबाद , उ.प्र. ।

चम्पावत । पुलिस अधीक्षक, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना ।

UK - 0320150028486

11. श्री हुँगर देव कापड़ी पुत्र श्री चुडामणी कापडी, जैगाँव, जैतोली, पोस्ट मोराडी, जनपद चम्पावत ।

12.

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

विना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

P -2520190027383

भी छोटे खान पुत्र श्री सरदार खान, वैरण नगर,                               पुलिस अधीक्षक,   तीव्र गति में वाहन का उपरोक्तानुसार
गीरगंज, बरेली , उ.प्र. ।                                                  चम्पावत ।        संचालन करना ।

UK-0620170001152

13. श्री निमाई मण्डल पुत्र श्री सुखचन्द्र. 271 , रूदपुर, सितारगंज, जनपद ऊधम सिंह नगर ।

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

UP - 4220210013139

14. श्री आकाश कुमार पुत्र श्री मुन्ना लाल , टीकारी तरूण , बिकापुर फैजाबाद, उ.प्र. ।

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

विना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320230006302

15. श्री मनोज सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, नीडिल, चम्पावत ।

16

पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK - 0320230002565

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री शेखर राम , बाजरीकोट ,                         पुलिस अधीक्षक    बिना हेल्मेट के वाहन उपरोक्तानुसार
जनपद चम्पावत ।                                                           चम्पावत ।        का संचालन करना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320230008716

17. श्री राकेश सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह , पचनई , पोस्ट अमोडी, जनपद चम्पावत ।

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK - 0520170033603

18. श्री विक्की वाल्मीकि पुत्र श्री राजू लाल, लिन्थूड़ा वार्ड 07, जनपद पिथौरागढ़ ।

19.

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

UP- 8620090039152

श्री ललित कुमार पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह, महोदय नगर कालोनी, मेन्दु रोड एम.एम. नगर, हाथरस, महामाया नगर , उ.प्र. ।

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

भाग 1 -क]

135

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

कार्यालयादेश

27 मार्च , 2026 ई ०

पत्रॉक-0399 / निलम्बन / 2026- वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ ओवरस्पीड / मोबाइल का प्रयोग / शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगो में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरर्हित (माह मार्च, 26 ) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है-

लाइसेन्स धारक का नाम व पता क्र. स.

अभियोग

निलम्बनअवधि संस्तुतिकर्ताअधि कारी

लाइसेन्ससंख्या/

श्रेणी एवंवैधता

1

दिनांक 27.03 .

UK- 0320140020370

श्री गिरीश प्रसाद पुत्र श्री दिवान राम, म.न. 69 , ग्राम काकर, विसराड़ी, जनपद चम्पावत ।

2.

प्रवर्तन दल, टनकपुर

नशे में वाहन का संचालन करना ।

2026 से दिनांक 26.09. 2026तक

UP-2620020029332

मो. जाविर पुत्र श्री बाबु हुसैन , राजीव कालौनी,
बरहा , सुनगडी, पीलीभीत, उ.प्र. ।

3

प्रवर्तन    दल.   सवारी वाहन में क्षमता दिनांक  27.03 .
टनकपुर            से अधिक सवारी ले      2026       से
                 जाना ।                 दिनांक  26.04.
                                        2026 तक

UIP - 2620070059328

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भोलानाथ , अमरिया, पीलीभीत , उ.प्र. ।

4.

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल. सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना ।

UK0320240002310

श्री विकास कश्यप पुत्र श्री नन्द कुमार , वार्ड नं. 01 , शारदा चुंगी , टनकपुर, पुर्णागिरी, जनपद चम्पावत ।

5.

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर दल, सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना ।

उपरोक्तानुसार

UK- 0320110004967

श्री विकास पुत्र हरि राम , वार्ड 03 , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

6.

प्रवर्तन टनकपुर

दल . सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी ले जाना ।

UK- 0320190002592

श्री अनिल सिल्वेस पैट्रिक पुत्र श्री कर्टिस रसेल पैट्रिक, वार्ड नं 05, नई बस्ती , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

7.

प्रवर्तन टनकपुर

दल . बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

दिनांक 27.03 . 2026 से दिनांक 26.06.

UK-0320140018618

श्री दीपक सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, म.न. 69 , तडाग गल्लागाँव, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।

8

2026तक उपरोक्तानुसार दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

प्रवर्तन टनकपुर

UP - 2620130005956

श्री सूरज पाल पुत्र श्री रामभरोसे, पचपेड़ा, पूरवा बरखेडा, बिलासपुर, पीलीभीत, उ.प्र.।

9.

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल, भार वाहन में सवारी बैठाना ।

UP - 2520170018290

श्री सूखपाल पुत्र श्री भोले राम, क्योलड़िया, नवाब गंज, बरेली , उ.प्र.।

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल, बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK - 0419950044245

10. श्री डेंगर देव पुत्र श्री खेत राम, चम्पावत , जनपद चम्पावत।

उपरोक्तानुसार प्रवर्तन टनकपुर

दल , भार वाहन में सवारी ले जाना।

उपरोक्तानुसार

UK - 0320220001213

11. श्री स्वरूप सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, खटोली मल्ली, पुगंला, अमोड़ी, जनपद चम्पावत ।

पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना ।

UK- 0320250002866

12. कु. मुस्कान धौनी पुत्री श्री मदन सिंह, धौनी शिलिंग, लोहाघाट, जनपद चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UP - 3820220008880

13. श्री आयुष शर्मा पुत्र श्री देवव्रत शर्मा , कोर्ट सार्की, सम्भल , उ.प्र. ।

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

UK- 0320170034098

14. श्री संतोष चन्द पुत्र श्री नन्दा बल्लभ , चुला गॉव, सुंगरखाल , बाराकोट, जनपद चम्पावत ।

उपरोक्त्तानुसार पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

UK- 0319880016201

15. श्री मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री हीरा लाल वर्मा, खरकोट, नौला , जनपद पिथौरागढ़ ।

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

UK - 0520230002512

16. श्री गिरीश लोहिया पुत्र श्री धनबहादुर सिंह , जाजर देवल, जनपद पिथौरागढ़ ।

उपरोक्तानुसार तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

136

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 1 -क

UP - 2520190027775

17. मोहम्मद सलीम खान पुत्र श्री अक्कन मियाँ खान, मैहमूद बारादरी , बरेली, उ.प्र ।

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।

UK- 0420090022613

18. श्री मोहन चन्द्र पुत्र श्री जगदीश चन्द्र, बिनवाल गॉव एवं पोस्ट चौड़ा मेहता, जनपद चम्पावत ।

19 .

27.03 .

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

नशे की हालत में वाहन का संचालन करना ।

दिनांक 2026 से दिनांक 26.09. 2026 तक

UP - 2020130016983

श्री फुरकान पुत्र श्री जफर, धाधेदी, काशीपूर कड़ीया, पोस्ट चितावर किरतपुर , बिजनौर, उ.प्र.।

20.

पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

तीव्र गति में वाहन का संचालन करना ।

दिनांक 27.03. 2026 से दिनांक 26.06.

UK - 0320140019434

श्री त्रिभुवन चन्द्र कर्नाटक पुत्र श्री नित्यानन्द कर्नाटक, गुदमी, पूर्णागिरी , टनकपुर , जनपद चम्पावत ।

2026तक उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक , चम्पावत ।

बिना. हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK- 0320250003236

21. श्री पंकज चन्द्र थ्वाल पुत्र श्री मोहन चन्द्र थ्वाल, बुडोली, चम्पावत, जनपद चम्पावत ।

22.

उपरोक्त्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

HR $ 520170000772

श्री विजय कुमार पुत्र श्री चन्द्र मोहन, कोली गाँव , कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल ।

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना ।

UP- 3120210011997

23. श्री अवनीश कुमार सिंह पुत्र श्री बृजपाल सिंह, घोसियाना रोड शास्त्री नगर, लखीमपुर खीरी. उ.प्र।

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

UK- 0320200002965

24. श्री नवी अहमद पुत्र हुसैन बक्श, वर्मा लाईन , टनकपुर, जनपद चम्पावत ।

उपरोक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, चम्पावत ।

बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना ।

सुरेन्द्र कुमार ,

लाइसेसिंग अथॉरिटी ,

टनकपुर चम्पावत ।

पी ० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 20 हिन्दी गजट / 144 -भाग 1 - क -2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार , दिनांक 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

NOTICE

सूचना

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND. PERSONS NOTIFYING THE SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER Additional Director

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं0 2841 3865 5714 में उसका नाम समीक्षा (SAMICHA) दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम समीक्षा (SAMICHA) से बदलकर समीक्षा पुंडीर (SAMIKSHA PUNDIR) कर लिया है । जो पुत्री के निवास प्रमाण- पत्र स्थाई सं ० UK25ES0100634743 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को समीक्षा पुंडीर (SAMIKSHA PUNDIR) D/ O NIRMALA DEVI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

हैं । समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई

NIRMALA DEVI W/ O ANAND SINGH PUNDIR निवासी- 69/3 चंदर नगर देहरादून उत्तराखण्ड ।

205- ट 206

उत्तराखण्ड गजट, 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 3266 5630 7942 में मेरा नाम छोटी देवी गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम जस्सी देवी है , जो मेरे पति के पी0पी0 ओ 0 216197700490 व परिवार रजिस्टर में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे जस्सी देवी पत्नी स्व ० शिब सिंह नेगी के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

जस्सी देवी

निवासी- कुमोली , मयकोटी, जनपद - रुद्रप्रयाग , उत्तराखंड

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं 0 555534976448 में त्रुटिवश उसका नाम आर.ए. अघृत पैन्युली (R.A. ADHRIT PAINULY) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अधृत पैन्युली (ADHRIT PAINULY) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B- 2019 : 5-90028-002144 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अधृत पैन्युली (ADHRIT PAINULY) पुत्र श्रीमती अनिता पैन्युली पत्नी श्री आशीष पैन्युली के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्रीमती अनिता पैन्युली पत्नी श्री आशीष पैन्युली निवासी - वार्ड नं 0 04 , चीनी गोदाम रोड, गुमानीवाला, ऋषिकेश , देहरादून, उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 487128506902 में त्रुटिवश उसका नाम SHIVAY SAINI दर्ज हो गया है, जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम ADVIK SAINI है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B -2016: 5-90069-006687 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को ADVIK SAINI पुत्र श्री आशीष सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

आशीष सिंह

निवासी मं०नं. 161 (ओल्ड) 289 , (न्यू), पूर्वी अम्बर तालाब , साकेत कॉलोनी , रूडकी, जिला- हरिद्वार , राज्य - उत्तराखण्ड ।

भाग 8 ]

207 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0-7110 6521 6496 में उसका नाम नैरिती कण्डवाल (Nairiti Kandwal) दर्ज हैं । लेकिन अब निजी कारणों से मैने अपनी पुत्री का नाम नैरिती कण्डवाल से बदलकर अविका कण्डवाल (Avika Kandwal) कर लिया है जो उनके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं०- B- 2021 : 5-90170-005533 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अविका कण्डवाल (Avika Kandwal) D/ o Deepak Kandwal के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Deepak Kandwal

निवासी - म 0 सं0-37 , गली सं0-4 , माता मन्दिर रोड, अजबपुर कलां , पो ०ऑ ० - अजबपुर कलां , जिला- देहरादून, उत्तराखण्ड 248121

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 5190 5231 8368 में त्रुटिवश मेरा नाम जाहिरा (ZAHIRA) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम जाहिरा कुरैशी (JAHIRA QURESHI) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 203015 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे जाहिरा कुरैशी (JAHIRA QURESHI ) पत्नी बिलाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

जाहिरा कुरैशी ( JAHIRA QURESHI ) पत्नी बिलाल निवासी -412 के , साउथ सिविल लाईन मोहनपुरा मौहम्मदपुर जिला - हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे Reliance Nippon Life Insurance Policy नं. 53976713 में त्रुटिवश मेरा अग्रेजी में नाम SHAILENDRA KUMAR PAINULY के स्थान पर SHELENDER KUMAR PAINULY गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरा अग्रेजी में सही नाम SHAILENDRA KUMAR PAINULY है । जोकि मेरे आधार कार्ड नं. 864126041128 एवं पेन कार्ड नं० ADNPP1642B में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे SHAILENDRA KUMAR PAINULY S /O SHIV PRASAD PAINULY के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

SHAILENDRA KUMAR PAINULY निवासी- ई 25 / 8 ए, उग्रसैन नगर, ऋषिकेश , देहरादून , उत्तराखण्ड ।

208

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (वैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे पति स्व. श्रीचन्द सिंह PPO No. 231848801328 के सर्विस रिकॉर्ड मे मेरा नाम भुलवश धनपति देवी गलत दर्ज है । जबकि वास्तविक नाम सुरमा देवी है । जो मेरे आधार कार्ड नं0 6431 9722 2560 व स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं० UK26ES0100021764 में भी दर्ज है । भविष्य मे मुझे सुरमा देवी के नाम से जाना व पहचाना जाय ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सुरमा देवी पत्नी स्व. श्रीचन्द सिंह

निवासी ग्राम-मिजगांव, पोस्ट- गडोली, पट्टी-ढाईज्यूली, तहसील -चाकीसैण , जिला पौड़ी गढवाल , पिन-246130

सूचना

मेरे पेन कार्ड नं ० ACJPN9686Q में त्रुटिवश मेरा नाम MOHIT NISHIT गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम मोहित शर्मा (MOHIT SHARMA) है । जो मेरे आधार कार्ड नं0-3586 7051 9243 व पहचान- पत्र नं ० IZU1047968 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे मोहित शर्मा (MOHIT SHARMA) पुत्र श्री सत्य नारायण शर्मा के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

मोहित शर्मा (MOHIT SHARMA ) पुत्र श्री सत्य नारायण शर्मा निवासी-5 नई बिल्डिंग राजघाट कनखल, हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0 8277 1806 0628 में त्रुटिवश मेरा नाम सुरेंदर कुमार चौधरी (Surender Kumar Chaudhary ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा सही नाम सुरेंदर चौधरी (Surender Chaudhary) है । जो मेरे पुत्र के इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक नं0 5710955 व पासपोर्ट नं 0 P1978033 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सुरेंदर चौधरी (Surender Chaudhary) पुत्र श्री किशन लाल चौधरी के नाम से जाना पहचानां व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सुरेंदर चौधरी ( Surender Chaudhary ) पुत्र श्री किशन लाल चौधरी निवासी 314 विजय पार्क एक्सटेन्षन लेन नं0 14 , देहरादून उत्तराखण्ड ।

भाग 8]

209 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं 0 5431 2337 3369 में त्रुटिवश इंग्लिश में नाम की स्पेलिंग UMASHANKAR NAINWAL के स्थान पर UMASHANKER NAINWAL गलत दर्ज हो गयी है जबकि मेरे इंग्लिश में सही नाम व स्पेलिंग UMASHANKAR NAINWAL है. जो मेरे पैन कार्ड नं ० AGIPN6331R है । भविष्य में मुझे सही नाम UMASHANKAR NAINWAL S / O JAI PRAKASH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

UMASHANKAR NAINWAL S / O JAI PRAKASH

निवासी 35/7 , लेन न -4 , टर्नर मार्ग , क्लेमेन्टाउन, देहरादून , देहरादून, उत्तराखंड ।

सूचना

मेरी स्व० माता कौशल के एल०आई०सी० पॉलिसी नं. 209757306 की नॉमिनी में मेरा नाम तेज पाल दर्ज है । लेकिन अब मैंने निजी कारणों से अपना नाम तेज पाल से बदलकर सुमित कर लिया है । जो मेरे आधार कार्ड नं. 2770 5147 8504 व पेन कार्ड नं0 TJLPS2852B में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सुमित पुत्र महिपाल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सुमित पुत्र महिपाल सिंह निवासी-विलेज फरकपुर मजरा पटटी डाडा दादा हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं0-921697289267 में त्रुटिवश उसका नाम लवनिया धीमान गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम लवनिया (LAVANYA) हैं जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं0-979 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को लवनिया (LAVANYA) पुत्री श्री सुरेश चन्द के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सुरेश चन्द

निवासी-135 /39 , लेन नं0-02 शिव एन्क्लेव भरत विहार ऋषिकेश उत्तराखण्ड ।

210

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरे Central Bank Of India के खाता सं0 3852973853 में त्रुटिवश मेरा घरेलु नाम रेशमा कौर (Reshma Kaur) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम मनप्रीत कौर (Manpreet Kaur ) है । जोकि मेरे आधार कार्ड नं 0 957563109222 एवं पेन कार्ड नं ० LNJPK3718C में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे मनप्रीत कौर (Manpreet Kaur) पत्नी दीपक सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

मनप्रीत कौर

निवासी - 119/3 , गोविन्द गढ , सियाराम मंदिर के पास , देहरादून , उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 2487 1272 9059 में त्रुटिवश उसका नाम DANYAL HASAN AAMIR SAIFI गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम DANYAL HASAN है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं ० CZ 2017 5645 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को DANYAL HASAN S / O AAMIR HASAN SAIFI के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

AAMIR HASAN SAIFI

निवासी-123 माहिग्रान इमली रोड, रुड़की, जिला- हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।

सूचना

MY son's Aadhar card number 656879564492 has his name as Raju . However , his actual name is Rajesh Saxena , which is also mentioned in his birth certificate number B202405901700012948 and High School Certificate No. 011560. In the future , my son should be known and recognised as Rajesh Saxena S/ o Mr. Pankaj Kumar.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Mr. Pankaj Kumar

residing at Shiwalik View, Lane Number 8 , Nehrugram Nathanpur Dist . Dehradun , Uttarakhand भाग 8]

211 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे विवाह से पूर्व मेरा नाम वंशिका पुत्री श्री प्रमोद जोशी था । जो मेरे हाई स्कूल अनुक्रमांक 5278199 में भी दर्ज है । लेकिन मेरे आधार कार्ड नं0 7096 4179 8337 में मेरा नाम त्रुटिवश वंशिका जोशी दर्ज हो गया है । जबकि विवाह के पश्चात मेरे विवाह प्रमाण पत्र आई 0डी0-5528 5076 8883 आई 0डी0-7096 4179 8337 के अनुसार मेरा सही नाम वंशिका रतूड़ी है । भविष्य में मुझे सही नाम वंशिका रतूड़ी पत्नी श्री श्रेय रतूड़ी पढ़ा / पुकारा जाने के साथ अंकित एवं ठीक किया जाये ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्रीमती वंशिका रतूड़ी पत्नी श्री श्रेय रतूड़ी निवासी-191 , पार्क रोड़ , लक्ष्मण चौक , देहरादून, उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 5392-1750-3135 में उसका नाम अदिति दर्ज है । लेकिन अब मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री नाम अदिति से बदलकर समृद्धि तोमर रख लिया है । जो उसके कक्षा 7 के रिपोर्ट कार्ड के रोल नं0 7810 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को समृद्धि तोमर पुत्री कविता तोमर के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

कविता तोमर पत्नी श्री राहीष चौधरी निवासी-213 शान्ति विहार रायपुर रोड़ अधोईवाला देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं0 613371514551 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम श्रेया सैनी (SHREYA SAINI) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम त्रिशिका सैनी (TRISHIKA SAINI ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B - 2022 : 5-90073-000719 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को त्रिशिका सैनी (TRISHIKA SAINI) पुत्री श्री प्रयास सैनी (PRAYAS SAINI) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

प्रयास सैनी (PRAYAS SAINI ) निवासी शिव मंदिर के पास , मिस्सरपुर , मुस्तकाम, हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।

212

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं0 2331 1602 0496 में उसका नाम विधि गौर (VIDHI GAUR) दर्ज है । लेकिन निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम विधि गौर (VIDHI GAUR) से बदलकर शाम्भवी गौर (SHAMBHAVI GAUR) कर लिया है । जो पुत्री के हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 25108313 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को शाम्भवी गौर (SHAMBHAVI GAUR) पुत्री श्री विपिन गौर के नाम से जाना पहचाना व. पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

विपिन गौर

निवासी-77 बी अलकनंदा एन्क्लेव जी०एम ० एस ० रोड देहरादून जी ० पी ० उत्तराखंड ।

सूचना

मेरे पेन कार्ड नं ० ITOPS3787P में त्रुटिवश मेरा नाम SALIM व पिता का नाम USMAN गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम लियाकत (LIYAKAT) व पिता का सही नाम रफीक (RAFEEK) है । जो मेरे आधार कार्ड नं0 2779 7622 5595 व डी० एल ० नं० UK 1620230006862 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे लियाकत (LIYAKAT) S /O रफीक (RAFEEK) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

लियाकत (LIYAKAT) S/ O रफीक ( RAFEEK) निवासी -डॉक्टर गंज विकास नगर अनफिल्ड ग्रांट देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं0-2779 1955 5949 में त्रुटिवश मेरा नाम सौम्या धीमान (SOMYA DHIMAN ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम सौम्या (SOMIYA) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 25120163 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सौम्या (SOMIYA) पुत्री श्री सुरेश चन्द के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

सौम्या ( SOMIYA) पुत्री श्री सुरेश चन्द निवासी-135 /39 , लेन नं0-02 , शिव एन्क्लेव भरत विहार ऋषिकेश उत्तराखण्ड ।

भाग 8 ]

213 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरे पासपोर्ट नंबर J3740730 में त्रुटिवश मेरा नाम अरुण कुमार (ARUN KUMAR) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा वास्तविक नाम अरुण चौधरी (ARUN CHOUDHARY) है जोकी मेरे आधार कार्ड नं ० 220152501937 व मेरे पेन कार्ड नंबर AWIPK1664N में भी दर्ज है भविष्य में मुझे अरुण चौधरी पुत्र वेदपाल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

अरुण चौधरी पुत्र वेदपाल सिंह नि० नूरपुर हरिद्वार झाब्रेरा उत्तराखंड

सूचना

मेरे State Bank Of India Share Folio No 00759001 And Certificate No 000047339 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम Vickey Nautiyl गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम Prashant Nautiyal है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 5315683 व आधार कार्ड नं0 412790894646 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे Prashant Nautiyal S/ o Keshar Nautiyal के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

Prashant Nautiyal S/o Keshar Nautiyal निवासी म ० नं 0 51 , रसूलपुर रोड़ विकासनगर देहरादून उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरेआधार कार्ड न. 571813390792 में त्रुटिवश मेरा नाम बिशन देवी (Bishan Devi) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम विशनदेई (Vishandei ) हैं जो मेरे पहचान पत्र स . YRE0716621 व स्थाई निवास प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या UK25ES0100477983 एवं स्व. पति पी पी.ओ. न. 007 / 014 / 000279 / सह.पुर / 531 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे विशनदेई ( Vishandei ) पत्नी स्व. राजपाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

विशनदेई (Vishandei ) पत्नी स्व. राजपाल निवासी - शान्तरशाह दौलतपुर जिला- हरिद्वार उत्तराखंड 214

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

सूचना

शादी से पूर्व मेरा नाम ARTI KANDARI D / O RAJENDRA SINGH था । लेकिन शादी के उपरान्त मैंने अपना नाम ARTI KANDARI से बदलकर आरती कैंतुरा (ARTI KAINTURA) कर लिया है । जोकि मेरे विवाह प्रमाण - पत्र ID - 5426 5945 8491 ID- 9433 4676 2602 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे आरती कैंतुरा (ARTI KAINTURA ) W/ O ASHISH KAINTURA के नाम से जाना- पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

आरती कैंतुरा (ARTI KAINTURA ) W/ O ASHISH KAINTURA निवासी- आवास विकास ऋषिकेश देहरादून उत्तराखण्ड

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं . 824430458259 में त्रुटिवश मेरा नाम कुसुम सैनी (KUSUM SAINI) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम कुसुम ( KUSUM) है । जोकि मेरे ई - मतदाता पहचान पत्र सं ० KLJ0783571 एवं मेरे स्व ० पति के पी 0पी 0 ओ 0 नं 0 3556 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे कुसुम (KUSUM) पत्नी स्व ० टिकम सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

कुसुम (KUSUM) पत्नी स्व. टिकम सिंह निवासी-टी-11 , पीरबाबा कॉलोनी, गणेशपुर , रुडकी, जिला- हरिद्वार , राज्य- उत्तराखण्ड़ ।

सूचना

मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं. 8824 7864 5627 में त्रुटिवश उसका नाम प्रकृति दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम संस्कृति डबराल (SANSKRITI DABRAL ) है । जो पुत्री के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25142427 व जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं० 19 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को संस्कृति डबराल (SANSKRITI DABRAL) पुत्री श्री राजेश कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

श्री राजेश कुमार निवासी-पोस्ट ऑफीस कलालघाटी बालागंज पौडी गढवाल , उत्तराखण्ड ।

भाग 8]

215 उत्तराखण्ड गजट, 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

सूचना

मेरेनाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं 0 8608 1509 2020 के उसका नाम रणविजय सिंह दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम रणविजय सिंह से बदलकर रूद्र प्रताप गौड (RUDRA PRATAP GOUR) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं० B - 2019 : 5-07723-000011 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को रुद्र प्रताप गौड (RUDRA PRATAP GOUR) पुत्र श्री भूपेन्द कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

भूपेन्द कुमार

निवासी-237 , खेडा जट हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

सूचना

मेरेपासपोर्ट न . N1005163 में त्रुटिवश मेरा नाम अनिता सैनी (Anita Saini ) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम अनिता (Anita) हैं जोकि मेरे हाई स्कूल वर्ष 1992 अनुक्रमांक 256522 एवं आधार कार्ड स. 384805346244 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे अनिता (Anita ) पत्नी श्री अरुण कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।

अनिता पत्नी श्री अरुण कुमार निवासी हाउस न. 29 , गली न. 3 कृष्णा नगर रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड 216

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

कार्यालय नगर निगम, अल्मोड़ा

अकेन्द्रियत कर्मचारी पेंशन नियमावली 2026

12मार्च , 2026 ई ०

पत्रांक 2082/30-1/नियमावली (2025-26)- पत्रांक / 30-1 पेंशन (नियमावली) 2025-26 दिनांक नगर निगम , अल्मोडा जिला अल्मोडा नगर निगम 1959 की धारा 548 (1 )(एफ) तथा (जी) के' तहत प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करके नगर निगम, अल्मोड़ा के अकेन्द्रियत कर्मचारी पेंशन नियमावली 2026 नगर निगम , अल्मोड़ा के अधिवेशन दिनांक 05-02-2026 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा तैयार की गयी है , जो नगर निगम , अधिनियम 1959 की धारा 541 के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था जिस पर समयान्तर्गत कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुये है । उपरोक्त नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

उ ० प्र० / उत्तराखण्ड नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 548 (1 ) (एफ) और (जी) के अन्तर्गत-

1-यह विनिमय नगर निगम, अलमोडा अकेन्द्रियत कर्मचारी सेवानिवृत्त सुविधा एवं भविष्य निधि विनिमय 2014 होगा ।

2-यह विनिमय नगर निगम घोषित होने की तिथि से प्रभावी समझे जायेंगे और उन कर्मचारियों पर लागू होंगे । जिनकी नियुक्ति नगर निगम / नगर निगम अल्मोड़ा में अकेन्द्रियत सेवा के पद पर हुई है ।

2-परिभाषाऐं:-

जब तक विषय व संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इन विनियमों में-

1-" अधिनियम" अथवा " एक्ट" से तात्पर्य , उत्तराखण्ड नगर निगम अधिनियम 1959 से है ।

2-औसत परिलब्धियों से तात्पर्य है , सेवानिवृत्ति के दिनांक से पूर्व 10 मास में प्राप्त परिलब्धियों का औसतन । यदि इन दस मासों में छुटटी का समय भी सम्मिलित हो तो उस समय के लिये अगर व छुटटी पर न रहा होता तो स्थायी नियुक्ति के लिये जो परिलब्धियाँ प्राप्त (एडमिसिविल) होती, वे परिलब्धियाँ समझी जायेंगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम की धारा 577 (ड़) में वर्णित किसी अधिकारी के विषय में यदि यह नियत दिन के पूर्व स्थाई हो चुका हो तो औसत उपलब्धियों निकालने के नियत दिन से पहले तथा नियत दिन और उसके पश्चात नगर निगम के अन्तर्गत की गयी सारी सेवा के समय स्थाई नियुक्ति का समय तथा इस समय से मिला वेतन स्थाई वेतन माना जायेगा ।

3 - परिलब्धियो । (एमालूमेन्टस) से तात्पर्य-

(क) पेंशन एंव अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों (सेवा निवृत्तिक / डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर ) की गणना हेतु परिलब्धिों से तात्पर्य उस वेतन से हैं जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के मूल नियम -9(21 ) (1 ) में परिभाषित है । और जिसे कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु के तिथि को प्राप्त कर रहा था ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अधिकारी के सवा निवृत्ति अथवा मृत्यु जैसी भी दशा हो के समय छुटटी पर हो तो वह परिलब्धियों । (एमालूमेंन्टस) जो उसे प्राप्त होती हैं ,यदि वह उस समय अवकाश पर न होता परिलब्धियाँ समझी जायेगी । स

(ख) मूल वेतन का आशय वेतन समिति उत्तराखण्ड 2008 के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुति के अनुक्रम में नगर निगम कर्मचारियों के दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या 1190 / iv ( 1 )/ 2009/ 01 (72)/2008 दिनांक 16 अक्टूबर 2009 के भाग 8]

217 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

अनुसार निर्धारित वेतन वैण्ड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा जिसमे विशेष वेतन वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ग) वेतन का आशय अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्राप्त उस वेतन से है जो उन्हें सेवानिवृत्ति तिथि / मृत्यु तिथि से एकदम पूर्व मूल वेतन + महगॉई भत्ता के योग के रुप में प्राप्त हो रहा था ।

(4) परिवार में किसी अधिकारी / कर्मचारी के नीचे लिखे सम्बन्धी सम्मिलित होगें-

(क) धर्म पत्नी ,पुरुष अधिकारी के संबंध ।

(ख) पति ,स्त्री अधिकारी के संबंध में ( इसमें सौतेले बच्चे और दक्तक पुत्री भी सम्मिलित होग) ।

(ग) पुत्र ( इसमें सौतेले बच्चे और दक्तक पुत्री भी सम्मिलित होगें) ।

(घ) पिता

(ड़) माता

(च) अविवाहित और विधवा, पुत्रियां ( इसमें सौतेले बच्चे और दक्तक पुत्री भी सम्मिलित होगें ) ।

(छ) भ्रता-18 वर्ष से कम आयु का तथा अविवाहित और विधवा, बहने (जिनमें विभ्रात, भ्राता तथा विभ्रात बहने सम्मिलित होंगीं ।

(ज) विवाहित पुत्रियाँ (जिसमें सौतेली लडकियाँ भी सम्मिलित होगी ) ।

(झ) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे ।

(5) अधिकारी एवं कर्मचारी से तात्पर्य है अल्मोड़ा नगर निगम में किसी ऐसे अधिकारी / कर्मचारी से है जो नगर निगम के अर्न्तगत किसी स्थाई सेवानिवृत्ति वेतनीय ( पेंशनेबुल ) पद पर नियुक्त्ति हो तथा वह पद उस श्रेणी में आता हो ,जिसको यह विनिमय लागू हो अथवा उसको ऐसे पद पर धारणाधिकार हो या उसके ऐसे पद पर नियुक्त रहने का धारणाधिकारी हो (वूड होल्ड लियन ) यदि उसका वह अधिकारी निलम्बित ना कर दिया गया हो (हैड हिज / हर लियन नाट बिन सस्पेंन्डेड )

(6) निवृत्ति वेतनीय पद पेंशनेबल पोस्ट से तात्पर्य ऐसे पदों से है । जिसके संबन्ध में निम्नलिखित तीन बातें पूरी होती है-

(1) पद नगर निगम सेवा नियमावली के अन्तर्गत नगर निगम अल्मोड़ा के किसी संन्र्दभ में हो ।

(2) नियोजन मौलिक और स्थाई हो

(3) सेवा कार्य के लिये भुगतान नगर निगम अल्मोड़ा से किया जाता रहा हो ।

(7) अर्हकारी सेवा का तात्पर्य ऐसी सेवा से है कि जो सिविल सर्विस रेगूलेशन के अनुसार सेवानिवृत्त वेतन प्राप्त करने के योग्य बनाती हो ।

(8) सेवा निवृत्ति से तात्पर्य है किसी अधिकारी / कर्मचारी का नगर निगम सेवा अवधि पूर्ण करने पर ,असमर्थ (इन वैलिड) होने पर बाध्य किये जाने पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, अथवा सेवा संबधी किसी नियम के अनुसार स्वेच्छा से निवृत्ति ग्रहण करने अथवा स्थाई नियुक्ति वाले पद के टूटने पर उसकी नियुक्ति दूसरे स्थाई पद पर न हो सकने की दशा में सेवा निवृत्ति होने से प्रतिबन्ध यह है कि अधिकारी / कर्मचारी द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो ।

3- अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें प्रभावी है ,यह विनिमय लागू हो :-

218

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (वैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

(1) उन सभी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जिनकी नियुक्ति इन विनियमों के प्रभावी होने के बाद नगर निगम द्वारा अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत स्थाई रुप से सृजित किये गये पदों पर स्थाई रुप से हो ।

(2) (क) उन सभी कर्मचारियों / अधिकारियों पर लागू होगें ,जो नगर निगम बनने के दिनांक 30 . 08.2024 को अधिनियम की धारा 577 (ड़) के अनुसार स्थाई रुप से नियोजित पद पर निगम के कर्मचारी / अधिकारी हो गये । प्रतिबन्ध यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड के अधीन कि गयी सेवाये इस कार्य के लिये निगम के अन्तर्गत की गयी सेवाये समझी जायेगी । यदि इन विनियमों को अंगीकार करने वाला कोई कर्मचारी / अधिकारी प्रोविडेन्ट फण्ड में किया गया धन वापस ले चुका हो तो उसे देय अंशदान नगर निगम द्वारा खोले गये निवृत्ति निधि में जमा करना होगा ।

(ख) अकेन्द्रीयत सेवा के जो अधिकारी / कर्मचारी इन विनियमों के लागू होने के बाद केन्द्रीय सेवा में जाते हैं वह भी अकेन्द्रीयत सेवा में जाने के 90 दिन के अन्दर विकल्प द्वारा इन विनियमों को बनाये रख सकते हैं । किन्तु शर्त यह है कि यह विकल्म अन्तिम होगा और केन्द्रीयत सेवा में तैनाती की नगर पालिका परिषद / नगर निगम में उन्हें अपने मूल वेतन और समय- समय पर लागू महंगाई भत्ते पर 12 प्रतिशत की दर से या जो भी दर भविष्य में संशोधित हो की दर से पेंशन अंशदान प्रत्येक माह नगर निगम अलमोड़ा को भेजना होगा ।

प्रतिबन्ध है कि इस खण्ड के अन्तर्गत किये गये विकल्प (आप्सन ) मान्य होंगे जो इन विनियमों के प्रभावी होने के दिनांक के बाद इस हेतु अन्तिम रुप से निर्धारित दिनांक तक चाहे सेवा में रहते हुए या सेवा से निवृत्त होने के बाद किये गये हो यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या उसका आश्रित इन विनियमों के प्रभावी होने में किसी विलम्ब होने के कारण विकल्प (आप्सन) करने के बाद अपना भविष्य निधि नगर निगम अंशदान वापस ले चुका हो तो वह अधिकारी अथवा उसका आश्रित भी उन विनियमों के अन्तर्गत देय सुविधा प्राप्त कर सकेगा । यदि वह उठाये नगर निगम के अंशदान को प्राविडेन्ट फन्ड से वापस लेने के दिनांक से पुनः जमा करने के दिनांक तक डाकखाने में बचत खाते में समय समय पर निर्धारितं व्याज सहित एक बार में निर्धारित तिथि तक जमा कर दें, यदि किन्हीं परिस्थितियों में नगर निगम अंशदान का कोई धारा निर्धारित तिथि तक जमा करने से रह जाते है, तो वह बाद में मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से जमा किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरणः-

(1 ) इन विनियमों को अंगीकार करने वाले अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा धन उसके उपर बकाया अग्रिम तथा उसके बिमा की किश्तों में दिये गये रुपये तथा उस पर जोड़े गये ब्याज को मिलाकर होने वाले धनांक को एक तिहाई भाग नगर निगम / म्युनिसिपल बोर्ड तथा अन्य स्थानीय निकाय या सरकार केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार का अनुदान समझा जायेगा यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी को इस वितरण में कोई आपत्ति हो तो यह इन विनियमों को अंगीकार करने वाले प्रार्थना पत्र के साथ अपनी आपत्ति मुख्य नगर अधिकारी को भेजा जा सकता है । जो अन्तिम रुप से नगर निगम का अंशदान निश्चित और निर्धारित करेंगें ।

(2) यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी के न्यूतनम अंशदान ( सब किप्सन ) से अधिक अंशदान किसी भविष्य निधि में जमा किया हो तो इस प्रकार के अधिक अंशदान का धन उसके सामान्य भविष्य निधि में जमा किया जायेगा तथा शेष धनराशि का 1/3 भाग नगर निगम का अनुदान होगा ।

भाग 8]

219 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

भाग - 1

(डैथ-कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी)

(मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान)

(1 ) जिन अधिकारियों / कर्मचारियों पर यह विनिमय लागू होगें , उनकी सेवा निवृत्ति पर उपादान ग्रेच्युटी दिया जायेगा जो उनकी परिलब्धियों के 16 1/2 गुने से अधिक न होकर वह धन होगा जो उनके द्वारा की गयी सेवा के प्रत्येक छमाही अवधि के अन्तिम आहरित उपलब्धियों के 1/4 के बराबर होगी ।

(2)-यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन केस निस्तारित होने के पूर्व मृत हो जाये जो उसे देय उपादान की धनराशि उनके द्वारा मनोनित किये हुए व्यक्तियों या व्यक्ति को किया जायेगा । यदि कोई व्यक्ति मनोनित न किया गया हो तो इसी विनिमय के उपविनिमय -2 में दी गयी परिभाषा के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों को बराबर-2 देय होगा ।

(3) उप नियम (1 ) और (2 ) के अन्तर्गत मिलने वाला उपादान 25,00,000 (पच्चीस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगा तथा शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये समय समय पर निर्धारित सीमा तक ही उपादान देय होगा ।

। प्रतिबन्ध यह है कि

4-सेवा निवृत्ति/ डैथ कम ग्रेच्युटी को गणना हेतु सेवा निवृत्ति/ मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महंगाई भत्ते को सम्मिलित किया जायेगा ।

(क) उप विनिमय (1 ) से (4) तक वर्णित निवृत्ति उपादान केवल उन्हीं अधिकारियों / कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्होने पाँच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो उदाहरर्णाथ यदि मूल नियम 9 (21 ) (1 ) वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड द्वितीय भाग-2 से 4 में परिभाषित वेतन रुपया 16050/- और पेंशन अर्ह सेवा 30 वर्ष 6 माह हैं जो सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) 16050 × 61 / 4 = 2,44,762 रूपया होगी ।

(ख) मृत्यु ग्रेज्युटी मृत्यु उपादान (ग्रेच्युटी) दरें निम्न प्रकार है-

सेवाअवधि के अनुसार-

1 - एक वर्ष से कम - परिलब्धियों का दो गुना ।

2- एक वर्ष या उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम -परिलब्यिों का छः गुना ।

3- 5 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम परिलब्धियों का 12 गुना ।

4-20 वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियों से 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित अर्द्ध परिलब्धिों के 33 गुने के बराबर अथवा रुपये दस लाख जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पणी यह दरें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए संशाधित दरों पर परिवर्तनीय होगी ।

220

उत्तराखण्ड गजट, 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

नामाकंन (नोमिनेशन )

5-(1 ) प्रत्येक नगर निगम कर्मचारी जिसे यह विनिमय लागू हो ज्यों ही वह किसी स्थाई सेवा निवृत्ति वेतनीय पद पर धारणाधिकार (लियन) प्राप्त करे उसे एक अथवा अधिक व्यक्तियों को उपादान (ग्रेच्युटी) जिससे विनिमय 4 के उप विनियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिए नामांकित करेंगें । प्रतिबन्ध यह है कि नामांकन करते समय अधिकारी का परिवार हो तो नामांकन परिवार के एक सदस्य अथवा अधिक सदस्यों का कर सकता है । लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि परिवार के सदस्यों के होते हुए परिवार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता है ।

(2) यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी को नामांकन में कोई परिर्वतन करना चाहता है तो यह परिर्वतन उस अधिकारी / कर्मचारी द्वारा अपने सेवाकाल में ही किया जा सकता है । किन्तु यदि आवश्यक हो तो सेवानिवृत्ति के बाद भी मुख्य नगर अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से उसे नामांकन पत्र में अपने पहले किये हुए नामांकन में परिवर्तन अथवा नया नामांकन प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(3) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को नामांकन पत्र में निम्नाकिंत व्यवस्था करनी होगी-

(क) कि किसी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्तियों का अधिकारी / कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उस नामांकित व्यक्ति का अधिकार नामांकन पत्र में दिये हुए किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को ही की जाये किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन करते समय अधिकारी के परिवार में एक से अधिक सदस्य हो तो इस प्रकार निर्दिष्ट किया हुआ व्यक्ति उसके परिवार के किसी सदस्य के अतिरिक्त न हो ।

(ख) कि ऊपर कही हुयी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर नामांकन निरर्थक हो जायेगा ।

(4) किसी अधिकरी / कर्मचारी द्वारा उस समय का किया हुआ नामांकन जैसे परिवार नहीं था अथवा नामांकन में उप नियम (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत की हुयी व्यवस्था अब उसके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था, जैसे भी दशा हो , उस समय निर्थक हो जायेगी , जब उसका परिवार हो जाये अथवा परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाये ।

5 (क) प्रत्येक नामांकन (क) ये (घ) तक से किसी प्रपत्र में जो भी व्यक्ति विशेष की स्थिति में उचित हो किया जायेगा ।

(ख) कोई अधिकारी / कर्मचारी किसी समय अपने नामांकन को मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनित किये गये अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर रद्द कर सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह अधिकारी / कर्मचारी उस नोटिस के बाद एक नया नामांकन पत्र इन विनियमों के अनुसार नोटिस दिये जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर मुख्य नगर अधिकारी को प्रेषित कर दे ।

(6) किसी नामांकित व्यक्ति जिसके अधिकार को उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरे नामांकित व्यक्ति का पाने की व्यवस्था नामांकन पत्र में उपनियम (3 ) के खण्ड (क) के अन्तर्गत न की गयी हो , तो अथवा किसी ऐसी घटना हो जाने पर जिसके कारण उसका नामांकित उपनियम (3) खण्ड (ख) अथवा उपनियम (4) के अन्तर्गत निरर्थक हो जाता है तो संबंधित अधिकारी / कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को पूर्व नामांकन को रद्द करते हुए इन विनियमों के अनुसार नये नामांकन पत्र के साथ लिखित नोटिस भेजेंगे ।

(7) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी द्वारा इन विनियमों के अन्तगर्त भरे गये अपने नामांकन पत्र अथवा उसको रदद करने का नोटिस संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनित किये गये अधिकारी को भेजा जाना चाहिए मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनित अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने पर पुरन्त प्राप्ति का दिनांक लिखकर प्रति हस्ताक्षरित करेंगें । तथा अपनी अभिरक्षा में रखेंगे ।

भाग 8]

221 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

(8) किसी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा किया गया पूर्व नामांकन अथवा उसको रद्द किये जाने का नोटिस जहाँ तक वह अखंडनीय वैलिड हो मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनित अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये दिनांक से प्रभावी होगा ।

(9) यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी जिसका परिवार हो अपने परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों का मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान (डैथ कम रिटायरमेन्ट कम ग्रेच्युटी ) पाने का नामांकन पत्र द्वारा अधिकार दिये बिना मृत हो जाय तो उपादान ग्रेच्युटी विनिमय (2) के उपनियम (4). में दी हुयी श्रेणी के कम (क) सें(घ) तक में दिये सभी लिखित सदस्यों को (विघवा पुत्रियों को छोड़) समान भाग में वितरित कर दिया जायेगा, यदि इस प्रकार के जीवित सदस्य न हो और एक अथवा अधिक विधवा पुत्रियाँ हों अथवा अधिकारी / कर्मचारी के परिवार के उपरोक्त उपनियम 2 (4) श्रेणी के कम में (ड) से (झ) तक वर्णित का एक या उससे अधिक सदस्य हो तो उपादान (ग्रेच्युटी) का धन उन सभी व्यक्तियों में बराबर भागों में बाट दिया जायेगा ।

भाग -2

पारिवारिक पेंशन

6-(क) पारिवारिक पेंशन (1 ) पारिवारिक पेंशन की दरें निम्न प्रकार होगी-

मूल वेतन का 30 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रुपया 9000 प्रतिमाह । यह दरें राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर संशोधित दरों के अनुरुप परिर्वतनीय होगी ।

2(क) पारिवारिक पेंशन के लिए परिवार की परिभाषाः-

1- पत्नी/ पति ।

2- मृत्यु के दिन को 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र (सौतेले अथवा सेवानिवृत्ति से पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तान भी सम्मिलित हैं,) को इस प्रतिबन्ध के साथ यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो ।

3- मृत्यु के दिन 25 वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियों को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाय अथवा 25 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इसमें सौतेली अथवा सेवानिवृत्ति पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तानें भी सम्मिलित होंगी ।

(ख) पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित दशाओं में अनुमन्य होगी।:-

क- सर्वप्रथम विधवा /विधुर को आजीवन या पुर्नविवाह जो भी पहले हो तक मिलेगा ।

ख- विधवा / विधुर की मृत्यु पुर्नविवाह की दशा में ज्येष्ठतम नाबालिग पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक मिलेगा ।

टिप्पणी - जहाँ दो या दो से अधिक विधवाये हो तो पेंशन ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा को देय होगीं । शब्द ज्येष्ठतम का तात्पर्य विवाह के दिनांक के वरिष्ठता से हैं ।

ग- इस विनिमय के अधीन दी गयी पेंशन एक ही समय में अधिकारी / कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय नहीं होगी ।

घ- विधवा / विधुर का पुर्नविवाह / मृत्यु हो जाने पर पेंशन उनके अवयस्क संतानों को उनके प्राकृतिक अविभावक (लीगल गार्जियन) के माध्यम से दिया जायेगा किन्तु विवादास्पद मामलो में भुगतान विधिक अभिभावक (लीगल गार्जीयन) के माध्यम से दिया जायेगा ।

222

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

ड- इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर पेंशन नियमों में संशोधन करने पर संबंधित नियम नगर निगम अल्मोड़ा कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनिमय 2014 पर भी स्वतः लागू होंगें ।

भाग -3

सेवानिवृत्ति पेंशन

(1 ) अधिवर्षता /सेवानिवृत्ति अशक्त अथवा अन्य प्रकार से निवृत्त वेतन या उपादान से धनराशि उत्तराखण्ड के राज्य कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया और सूत्र के अनुसार संगणित समुचित धनराशि होगी और वह धनराशि पूरे रूपये में अभिव्यक्त की जायेगी, तथा जहाँ भी नियमानुसार गणना करने पर जारी निवृत्ति वेतन में रूपये से कम कोई धन न हो तो वह अगले पूर्ण में बदल दी जायेगी ।

(2) उत्तराखण्ड सरकार के सेवानिवृत्ति राज्य कर्मचारियों अर्थात पेंशनरों को महंगाई या अन्य प्रकार की स्वीकृति की धनराशि के अनुसार नगर निगम अल्मोड़ा में पेंशनरों को देय होगी ।

(3) कोई विशिष्ट अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत नहीं की जायेगी ।

(4) पद अक्षम और प्रतिकर पेंशन का वही अर्थ होगा जो सिविल सर्विस रेगुलेशन में जो उसे दिया गया हों ।

रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स तथा सिविल सर्विस रेगुलेशन का प्रयोग -

8-(1 ) इन विनियमों में दी गयी स्पष्ट व्यवस्था को छोडकर इन विनियमों के अर्न्तगत देय उपादान निवृत्ति वेतन, जिसमें पारिवारिक सेवानिवृत्ति वेतन, भी सम्मिलित है तथा सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश रिटायरमेंन्टस बेनीफिट रूल्स 1961 तथा समय- समय पर उनके किये गये परिर्वतन तथा इस संबन्ध में जारी किये गये सरकारी आदेश लागू होंगे । यदि किसी विषय में इन विनियमों में स्पष्ट व्यवस्था न हो तो उस संबन्ध में सिविल सर्विस रेगूलेशन के आधार पर मुख्य नगर अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

(2) इन विनियमों के अन्तर्गत देय निवृत्ति वेतन (पेंशन) संबन्धित अधिकारी को उनकी मृत्यु के दिन तक दी जायेगी । यदि अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत्ति होने से पूर्व ही मृत हो जाये तो कोई निवृत्ति वेतन ( पेंशन) देय नहीं होगी ।

पेंशनआगणनः-

(क) पेंशन की धनराशि मूल नियम 9 (21 ) (1 ) में परिभाषित सेवानिवृत्ति के अन्तर्गत उस मास के वेतन का 50 प्रतिशत होगी, बशर्तें निगम के अधिकारी / कर्मचारी ने 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो यदि पेंशन अहकारी सेवा की अवधि कम हो तो पेंशन की धनराशि उसी अनुपात में कम हो जायेगी । (ख) 10 वर्ष से कम अहकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी । तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भाँति केवल सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी ।

उदाहरण यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी दिनांक 28-02-2013 को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होता है और उसका वेतन उस तिथि में रूपया 10,000 था तो उसकी औसत परिलब्धि निम्न प्रकार होगी ।

मूल वेतन 10,000 × 10=100000-00

औसत वेतन-100000 / 10 = 10,000-00 भाग 8]

223

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

10,000 ×20/40= 5000-00 या अन्तिम आहरित वेतन का 50 फीसदी

यदि उक्त तिथि को उसे 15 वर्ष पूर्ण कर लिये हों तो पेंशन निम्नवत होगी । 10,000 ×15/40-3750

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन | देय होगी ।

पेंशन / पारिवारिक पेंशनररों की आय 80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक

85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक 90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक 95 वर्ष से 100वर्ष से कम तक 100 वर्ष या उससे अधिक

पेंशन में बृद्धि

मूल पेंशन एंव पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत

30प्रतिशत

40प्रतिशत

50 प्रतिशत

मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

(ग) परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रूपया 9000 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिकतम वेतनमान 01-01-2016 से रूपया 80000 /) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । यदि कोई सेवक एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है समस्त पेंशन की धनराशि को जोड़कर न्यूनतम 9000 /- निर्धारित की जायेगी ।

(घ) 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पर अन्तिम माह में आहरित वेतन या 10 माह का औसत परिलब्धिया जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी ।

(ड़) 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स से / पारिवारिक पेंशनर्स के 01-01-2016 से अनुमन्य पेंशन पर नियमानुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य करायी जायेगी । यह दरें राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए संसोधित दरों के अनुसार परिर्वतनीय होगी ।

भाग -4

सरांशिकरण ( कम्यूटेशन)

प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी जिसे इन विनियमों के विनिमय 7 के अन्तर्गत निवृत्ति वेतन मिलता है , उसे अपने सेवानिवृत्ति वेतन ( पेंशन) के धनांक के 40 प्रतिशत भाग तक किसी भाग के सारांशिकरण कम्यूटेशन कराने की अधिकार होगा । इस सम्बन्ध में तथा इस सम्बन्धित में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल्स इस प्रतिबन्ध के साथ लागू होंगे, कि उक्त कम्यूटेशन रूल्स के नियम 18 के तात्पर्य के लिए मुख्य नगर अधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास परीक्षण हेतु भेजें ।

द्वारा निर्धारित शुल्क प्रार्थी द्वारा उनके कार्यालय में जमा की जायेगी । पेंशन राशिकरण हेतु शासन द्वारा एक तालिका तैयार की गयी हैं जिसमें दो स्तम्भ (कालम) है । प्रथम पेंशनर की आयु दर्शाता है और दूसरे में राशिकरण की वह दर अंकित है जो प्रति एक रूपया प्रतिवर्ष की समर्पित पेंशन के लिए देय होती है । राशिकरण के आगणन हेतु किसी पेंशनर से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके आगामी जन्म दिवस पर आयु के वर्ष आगणित किये जाते है । तदोपरान्त उक्त तालिका में इस आयु के सम्मुख अंकित दर को 12 से गुणा किया जाता है एंव इस प्राकार प्राप्त होने वाले 224

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

गुणनफल को पुनः पेंशनर द्वारा समर्पित पेंशन की धनराशि ये गुणा किया जाता है इस प्रकार प्राप्त होने वाले गुणनफल के समतुल्य धनराशि ही पेंशनर को राशिकरण के रूप में देय होती है यह धनराशि पूर्ण रूपयों में पूर्णाकित की जाती है ।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित वि ० आ० सा नि० अनुभाग - 7 संख्या 419 / xxvii (7)2008 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर 2008 में संलग्न राशिकरण तालिका-

ANNEXURE- 1

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re 1 PER ANNUM

Agr next birthday

Age next birthday Agenext birthday

Commutation value number oyear purchse

Communation value expressed as number of years purchase

20

9.188

41

9.075

! 21

9.187

42

9.059

22

9.186

43

9.040

23

9.185

44

9.019

24

9.184

45

9.996

25

9.183

46

8.971

26

9.182

47

8.943

27

9.180

48

8.913

28

9.178

49

8.881

29

9.176

50

8.846

30

9.173

51

8.808

31

9.169

52

8.768

32

9.164

53

8.724

33

9.159

54

8.678

34

9.152

55

8.627

35

9.145

56

8.575

36

9.136

57

8.512

37

9.126

58

8.446

38

9.116

59

8.371

39

9.103

60

8.287

40

9.090

61

8.194 Communation valueexpressed as number ofyears purchase

62

8.093

63

7.982

64

7.862

65

7.731

66

7.691

67

7.431

68

7.262

69

7.083

70

6.897

71

6.703

72

6.502

73

6.296

74

6.085

75

5.872

76

5.657

77

5.443

78

5.229

79

5.018

80

4.812

81

4.611

सेवा निवृत्ति अथवा पी पी ओ की तिथी से एक वर्ष के भीतर राशिकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 40 प्रतिशत भाग के राशिकरण के प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य होती है ।

पेंशन के राशिकरण भाग को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष अथवा राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन की राशि से जब से कमी की गयी हो उसके 15 वर्ष बाद पुर्नस्थापित कर दी जायेगी ।

संराशिकरण की गणनाः- उदाहरणः-

अधिकारी कर्मचारी की पेंशन 5000/ - रू ० निर्धारित होती है अतः राशिकरण की राशि 2000× 8. 194× 12= 196656-00

राशिकरण स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र पेंशन स्वीकृति के उपरान्त ही दिया जा सकता हैं ।

2-राशिकरण स्वीकृति उनकी धनराशि कम करने उसे बिना कारण बताये अस्वीकृत करने तथाउस संदर्भ में सूचना मागने का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी को है ।

भाग 8]

225 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

(सि ० पै ० कम्यूटेशन नियम संख्या 3 बी 0)

(3) विनिमय संख्या 7 के अनुसार सवीकृत पेंशन की धनराशि के एक तिहाई भाग तक संराशित कम्यूट कराया जा सकता है ।

(4)संराशिकरण की स्वीकृति निम्नाकित प्रयोजन हेतु दी जा सकती है ।

क-निवास भवन के निर्माण या कय

ख- लिये गये ऋण की अदायगी

ग- बच्चों या आश्रितों की शिक्षा

ध-विवाह व्यय हेतु

ड- व्यापार प्रारम्भ

(सि० पै ० कम्यूटेशन नियम संख्या 4 बी0 )

(5) कोई भी संराशिकरण तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक प्रार्थी के स्वास्थ्य तथा संभवित जीवन के संबंध में स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को पूर्ण संतोष न हो जाय कि प्रार्थी द्वारा दिये गये सभी विवरण पूर्णतः सत्य है एवं बची हुयी पेशन प्रार्थी व उसके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है । यदि किसी समय स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाये कि कोई सूचना प्रार्थी द्वारा असत्य दी गयी . है या कोई तथ्य छिपाया गया है तो भुगतान से पूर्व भी संराशिकरण की स्वीकृति रद्द की जा सकती है ।

(सि० पै० कम्यूटैशन नियम संख्या 7 )

(6 ) संराशिकरण की धनराशि समय - समय सरकारी कर्मचारियों के लिये इस हेतु निर्धारित आधार पर निकाली जायेगी तथा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आयु जो किसी भी दशा में पंजीकृत आयु से कम न होगी सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित आधार पर तालिका इससे पूर्व में दी गयी है ।

(सि० पै ० कम्यूटेशन नियम संख्या 8 )

(7) संराशिकरण हेतु प्रार्थना पत्र विभागीय अधिकारी / विभागाध्यक्ष जिसके अधीन पेंशनर सेवा निवृत्ति से पूर्व कार्यरत था, क माध्यम से स्वीकृति प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए ।

(सि० पै० कम्यूटेशन नियम संख्या -14 के आधार पर )

(8) विभागीय अधिकारी / विभागाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र में दिये विवरणों की तथा विशेष रूप से यह जॉच करनी कि संराशिकरण प्रार्थी के स्पष्ट और स्थाई हित में है । यदि वह स्थिति से संतुष्ट हो तो उसे प्रार्थी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कराकर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ- साथ प्रार्थना पत्र तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र लेखा अधिकारी को भेजना चाहिए ।

(9) चिकित्सा प्रमााण पत्र. देने के लिए निर्धारित प्राधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किया गया है । प्रार्थी शासन द्वारा निर्धारित शुल्क चिकित्सा अधिकारी के कार्यकाल में जमा करके आगे दिये गये पत्र पर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा । प्रत्येक संराशिकरण के प्रार्थना पत्र के लिए अलग - अलग चिकित्सा प्रमाण प्रत्र आवश्यक होगा । यदि प्रार्थी शुल्क जमा करने के बाद चिकित्सा परीक्षा न कराये तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शुल्क लौटाने की स्वीकृति देने पर शुल्क लौटाया जा सकेगा ।

226

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

(सिं० पें० कम्यूटेंशन रूल्स संख्या -22 के आधार पर)

(10) लेखा अधिकारी आवश्यक जॉच के बाद संराशिकरण की धनराशि तथा संराशिकरण के बाद देय पेंशन की धनराशि निर्धारित करके मुख्य नगर लेखा परीक्षक को आवश्यक जॉच हेतु भेजंगे , और उनके प्रमाण पत्र के आधार पर संराशिकरण के प्रभावी होने का दिनांक भरकर लेखाधिकारी स्वीकृति प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगें तथा आवश्यक भुगतान तथा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका में तदनुसार उसे प्राप्त कर समय से भुगतान कर सके ।

(11 ) संराशिकरण स्वीकृति आदेश के दिये गये दिनांक से ही प्रभावी होगा । यह दिनांक स्वीकृति । आदेश के पारित होने के प्रायः 15 दिन बाद देना उचित है । तथा सारी गणना इसी आधार पर । होनी चाहिए । और संराशिकरण का धनांक यथासंम्भव उससी दिन भुगतान किया जाना चाहिए ।

(सिं० पें ० कम्यूटेंशन रूल्स संख्या 10 व 11 के आधार पर)

(12) प्रार्थी स्वीकृति से पूर्व तक प्रार्थना पत्र वापस ले सकता हैं । संराशिकरण स्वीकृति हो जाने के बाद संराशिकरण का धन प्राप्त न करने तथा उसे लौटाने तथा पूरी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थी को नहीं होगा और न वह स्वीकृत किया जा सकता है ।

(13 ) यदि संराशिकरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के दिनांक या उससे बाद बिना संराशिकरण का धन प्राप्त किये पेंशनर मृत हो जाये तो सारा धन उसके उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जायेगा ।

(सिं० पें० कम्यूटेशन रूल्स संख्या -13 )

(14) 1 - यदि चिकित्सापरीक्षण की राय में किसी ऐसे विशेष परीक्षक की आवश्यकता हो जिसे वह नहीं कर सकता है तो वह परीक्षा प्रार्थी के व्यय पर कारायी जायेगी । संराशिकरण स्वीकृत न होने पर इस प्रकार के व्यय की पूर्ति नगर निगम द्वारा नहीं की जायेंगी ।

2-किसी पेंशनर के निम्नलिखित के किसी भी रोग से प्रभावित होने पर पेंशन के किसी भाग का संराशिकरण नहीं किया जा सकता है ।

रोगों के नाम

1- एन्यूरिजम

9 - एनाजिला पेवटाषिस

2- टयबरक्लोसिस आहफ लंग्स

10-एपोलेक्सी

3-डायोबिटीज

11- एसीटीज

4- हाई ब्लड प्रेशर 200 सिस्टामिक से उपर 12-बैरीबैरी

5- हाई ब्लड प्रेशर 160 सिस्टामिक से उपर 13- कैंसर के ऑपरेशन के बाद

6-अनकम्पनसटेड कार्डिक डीजीज

14-मिटल एटोनोसिस

7- परनिशस एनिमिया कीयिवा

15-इनसैनिटी

8-ल्यूकोरिया

(सिं ० पें ० कम्यूटेशन रूल्स संख्या -18 )

(15) चिकित्सा प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र के प्रथम भाग को पेंशनर से अपने सामने भराना। चाहिये तथा उसके बाद उसकी पूरी चिकित्सा परीक्षा करके अपनी सम्मति , यह स्पष्ट करते हुए भाग 8]

227 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

कि प्रार्थी ने कहा तक सही सूचना दी है, देनी चाहिए । चिकित्सा प्राधिकरण को प्रपत्र का भाग प्रार्थी के सामने 16 भरकर आवश्यकता के कारणों पर विचार करके अपनी सहमति देनी चाहिए ।

(सिं० पें ० कम्यूटेशन रूल्स संख्या -19 )

(16) सि ० पें ० कम्यूटेशन रूल्स के नियम 24 के अनुसार यदि कोई पेंशनर चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिक आयु को स्वीकार न करें अथवा जिसे चिकित्सा परीक्षा में सेराशिकरण के योग न पाया जाय तो उसे अपने व्यय से चिकित्सा प्राधिकारी के सम्मुख दोबारा उपस्थित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों पर दी जा सकती है ।

1 - पहली तथा दूसरी चिकित्सा परीक्षा में समय का अन्तर एक वर्ष से अधिक हो ।

2- दूसरी चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा परिषद द्वारा हो तथा,

3- चिकित्सा प्राधिकारी को पिछली चिकित्सा परीक्षा से एक वर्ष से अधिक लिखित प्रमाण के अतिरिक्त पिछली चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट की प्रतिलिपि भेजी जानी चाहिए ।

भाग -5

विविध

नगर निगम पावतों की वसूल-

10 (1 ) मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से उपादान अथवा स्वीकृति पारिवारिक पेंशन के धानांक सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी द्वारा नगर निगम को देय कोई धन काटा जा सकता है ।

बर्खास्तगी का प्रभावं-

(2) यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी किसी कारण बर्खास्त कर दिया गया हो तो साधारणतया से अथवा उसके परिवार को कोई उपादान अथवा पेंशन देय नहीं होगी , किन्तु यदि कार्य कारिणी समिति ऐसा निश्चत करे तो विनिमय 4- के अर्न्तगत प्राप्त हो सकने वाले उपादान के धनांक का आधा दया के आधर पर स्वीकृत कर सकती है ।

नियुक्ति वेतन निधि तथा अंशदान

11-1 (क) प्रत्येक अधिकारी के सेवा निवृत्ति होने के बाद और प्रत्येक दशा में उसके एक महिने के भीतर उसके विभागीय प्रविष्टियों सेवा पुस्तिका या सेवा रोल में अधिकृत अधिकारी द्वारा उल्लिखित की जायेगी ।

(ख -1 ) विभागीय अधिकारी द्वारा सारी जॉच आवेषण के प्रकार तथा परिणाम अभिलिखित कर दिया जाना चाहिए ।

(ख-2) सेवा की अवच्छिनता समानान्तर प्रमाण पर निर्धारित की जानी चाहिए । जहाँ तक सम्भव हो प्रथम वर्ष और अन्तिम तीन वर्षों की सेवा निश्चित रूप से प्रमाणित की जानी चाहिए । प्रथम वर्ष सेवा यदि वे मिल सके तो सेवा पुस्तिका , स्केल , रजिस्टर , एकवेंन्टेस रोल अथवा असली वेतन बिल से की जानी चाहिए । यदि इस प्रकार के लेखा रिकार्ड उपलब्ध न हो तो प्रथम वर्ष की सेवा के लिए उस अधिकारी जिस पर पेंशन सम्बन्धित पत्रावली तैयार करने का दायित्व हो , का अभिलेख स्वीकार किया जायेगा । विभागीय अधिकारी को प्रथम वर्ष की सेवा का प्रमाणीकरण उपरोक्त आधार पर ही करना चाहिए । यदि पेंशन का आधार समकालीन सहवर्ती प्रमाण पत्र पर आधारित हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए , अन्तिम तीन वर्ष की सेवा का प्रमाणीकरण 228

[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

उपरोक्त आधार पर वास्तविक अभिलेखों द्वारा किया जाना चाहिये इससे पूर्व की सेवाकाल को भी जो सहवर्ती प्रमाण उपलब्ध हो उसके आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिये ।

(ख -3 ) यदि किसी सेवाकाल को ख -2 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता हो और उस काल में उपयोग किये गये सवैतनिक अथवा अवैतनिक अवकाशों के प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध हो तो उस समय के लिये स्वीकृति सेवा काल निम्न प्रकार निकाला जाये ।

(1 ) उपार्जित अवकाश के लिये यह माना जाना चाहिये कि अधिकारी ने पूरा अवकाश उपयोग किया है । अन्य देय अवकाश के सम्बन्ध में अब तक अन्यथा प्रमाण न हो तो यह माना जाना चाहिये कि उनका उपयोग किया गया है । यदि अधिकारी ने अवैनिक अवकाश प्रायः लिया हो और उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध न हो या शंकाजनक हो तो किसी एक वर्ष मे ऐसे अवकाश का अधिकतम काल ही उतना इस प्रकार अवकाश विवरण उपलब्ध न होने वाले या शंकाजनक सेवाकाल के पूरे वर्षों में प्रत्येक वर्ष माना जायेगा ।

(2) यदि किसी अधिकारी की सेवापुस्तिका या सेवा रोल अथवा लेखों में उसके बिना वेतन अनुपस्थिति के प्रमाण पाये जाते है और इस प्रकार की अनुपस्थिति के बाद भी अन्य प्रयोजनों के लिये उसकी सेवा लगातार मानी गयी हो तो किसी एक वर्ष में ऐसी अनुपस्थिति का जो भी अधिकतम काल हो उतनी अनुपस्थिति उसके सेवाकाल से प्रत्येक वर्ष में मानी जायेगी जिसका पूरा विवरण सेवा पुस्तिका या रोल के अभिलिखित नहीं है ।

(ख -4 ) यदि सेवा पुस्तिका या सेवा रोल उपलब्ध और उसकी प्रविष्टियों की पुष्टि या प्रमाणीकरण न हुआ हो तो उसमें दिये गये सेवाकाल को व्यक्तिगत पत्रावलियों आदि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित किया जाना चाहिए । जहां इस प्रकार के अभिलेख उपलब्ध न हों तो उस काल के लिए अधिकारी सादे कागज पर दो सहवर्ती अधिकारियों द्वारा प्रमाणित अभिलेख प्राप्त करके रखना चाहिये यदि इस प्रकार का प्रमाण स्वीकार करने में कोई कठिनाई प्रतीत हो तो विभागीय अधिकारी द्वारा अपना अभिमत उल्लिखित कर देना चाहिये तथा उसी के अनुसार सेवाकाल स्वीकार किया जाना चाहिये ।

(ख -5 ) पेंशन सम्बन्धी विवरण का आडिट निम्नाकिंत विधि से किया जायेगा, जब तक कोई विशेष आशंका न हो साधारणतया सारी सेवा के सम्बन्ध की प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए निम्नलिखित की विशेष जॉच की जानी चाहिए ।

(क ) स्थायी नियुक्ति की प्रथम वर्ष की सेवा तथा पूर्व की अर्हकारी सेवा ।

(ख ) अन्तिम तीन वर्षों की अर्हकारी सेवा ।

(ग) अकस्मात चुने गये किसी दो या तीन वर्षों की सेवा ।

(घ) यदि सेवा पुस्तिका मे जन्म तिथि, परिवर्तन ,बर्खास्तगी आदि की प्रविष्टयों हों तो उनकी विशेष जॉच की जानी चाहिये ।

(ड़) यदि किसी अधिकारी का सेवाकाल 33 वर्ष से अधिक का हो तो उसकी स्थायी नियुक्ति के प्रथम वर्ष के पूर्व की प्रविष्टियों की जांच आवश्यक नहीं उनकी सेवापुस्तिका तथा सम्बन्धित अन्य विवरणों को प्रपत्र (च) के साथ पूरा करके लेखाधिकारी को भेंजेंगे । लेखाधिकारी सेवा निवृत्ति वेतन के धनांक तथा अन्य विवरणों की जॉच करके मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जाँच के बाद उपादान या सेवानिवृत्ति वेतन तथा उपादान का धनांक मुख्य नअर अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उनके अधिनस्थ अधिकारी के विषय में स्वीकृत किया जायेगा तथा लेखाधिकारी द्वारा सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका प्रपत्र छ अधिकारी को भेजी जायेगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक (अपने अधीनस्थ कर्मचारी के सम्बन्ध में ) का यह सन्तोष हो जाये कि किसी अधिकारी के उपादान तथा भाग 8]

229 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

सेवा निवृत्ति वेतन पेंशन की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब होगा तो वह सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रपत्र झ में घोषणा पत्र देने पर अप्रत्याशित मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान और सेवा निवृत्ति वेतन पेंशन का भुगतान स्पीकृत कर सकते हैं । इस प्रकार के भुगतान का धन लेखा अधिकारी द्वारा अत्यधिक सावधानी पूर्वक ऐसे सेक्षिप्त परीक्षण , जिसे वह अविलम्ब कर सके , निर्धारित किये गये मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान और मासिक सेवानिवृत्ति की धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक देय होगा ।

(2) सेवानिवृत्ति वेतन और उपादान के भुगतान की विधि-

सेवानिवृत्ति वेतन लेखा अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा । भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा । भुगतान के लिये सेवानिवृत्ति वेतन पाने वाले व्यक्तियों को अपनी सेवानिवृत्ति वेतन पुस्तिका तथा प्रपत्र ज में आवश्यक विवरण भरकर लेखा अधिकारी को देना होगा । प्रपत्र जव निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पाने पर लेखाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी उपस्थिति व जीवित होने के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तदुपरान्त पेंशनर को चैक दी जायेगी इन विनियमों के अर्न्तर्गत भुगतान होने वाले उपादान के भुगतान में भी निवृत्ति वेतन के भुगतान की रीति काम में लायी जायेगी ।

(3) यदि कोई अधिकारी अपनी सेवा निवृत्ति वेतन का भुगतान डाकघर के मनी आर्डर द्वारा चाहता है । तो वह प्रपत्र ज भरकर उस पर पिछले मास का सेवानिवृत्ति वेतन का भुगतान की नीति और दिनांक लिखकर अपने जीवित होने का किसी राजपत्रित (गजटेड) अधिकारी से मुहर के साथ प्रमाणित कराकर लेखा अधिकारी को भेजेंगे और लेखाधिकारी सेवा निवृत्ति के वेतन के धनांक से मनी आर्डर कमीशन काटकार शेष धन मनीआर्डर से भेजेंगें और किये गये भुगतान की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका की कार्यालय में प्रविष्ट करेंगें । किसी भी दशा में 12 मास करने से पूर्व अधिकारी / कर्मचारी की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पंजिका प्रतिलिपि में लेखा अधिकारी प्रविष्टियां पूरी करेंगों

(4) पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स के सेवा निवृत्तिक पेंशन / पारिवारिक पेंशन के सुविधाजनक भुगतान हेतु मुख्य नगर अधिकारी अपने विवेक से यथोचित निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे ।

पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया

13- पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया-

मुख्य नगर अधिकारी के नियंत्रण में एक सामान्य पेंशननिधि स्थापित की जायेगी , जो अल्मोड़ा नगर निगम पेंशन निधि के नाम से जानी जायेगी । जिसे आगे निधि कहा गया है । नियम 11 के द्वारा नगर निगम द्वारा देय पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि इस निधि में जमा की जायेगी ।

14- रोकड़ बही रखना-

निधि में जमा किया जाने वाला समस्त धन और उससे किये जाने वाले समस्त भुगतान की प्रविष्टी मुख्य नगर अधिकारी द्वारा रोंकड़ बही में की जायेगी । इस विनियमावली के संलग्न प्रपत्र झ में रखी जायेगी ।

15-पेंशन अंशदान के सम्बन्ध में प्रक्रिया -

पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि प्रतिमास के छठे दिनांक से पूर्व मुख्य नगर अधिकारी द्वारा बैंक में जमा की जायेगी । इस विनियमावली से संलग्न प्रपत्र ट में चालान तैयार किया जायेगा । चालान के साथ एक सूची होगी , जिसमें सेवा के सदस्य का नाम, पदनाम , वेतन और अंशदान की धनराशि का पूर्व विवरण दिया जायेगा । यह चालान चार प्रतियों में तैयार किये जायेंगे ।

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[भाग 8

चालान की प्रथम और द्वितीय प्रतियॉ बैंक द्वारा जमा करता को वापस दी जायेंगी , और चालानों की तृतीय और चतुर्थ प्रतियॉ बैंक द्वारा जमाकर्ता को वापस दी जायेग , और चालानों की तृतीय और चतुर्थ प्रतियाँ सूची के साथ क्रमशः जमाकर्ता और बैंक द्वारा प्रतिमास के दसवें दिनांक तक मुख्य नगर अधिकारी को भेजी जायेंगी । लेखा अधिकारी चालान की इन प्रतियों का मिलान करेगा और रोकड़ बही में अंशदान की धनराशि की प्रविष्टि करेगा । चालान की प्रतियॉ लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाईल मे सुरक्षित रखी जायेगी ।

16- लेखा बही का रखा जाना सम्बद्ध सेवा के सदस्य का खाता भी इन विनियमावली से संलग्न प्रपत्र ठ मे रखा जायेगा । खाता बही में प्रतिमास अधिकारी को भुगतान किये गये वेतन की धनराशि और जमा किये गये अंशदान की धनराशि प्रविष्टि की जायेगी । खाता बही में प्रविष्टियाँ चालानों की प्रतियों से की जायेंगी । और प्रत्येक मास के अन्त में खाता बही में प्रविष्टि किये गये अंशदान की धनराशि का मिलान रोकड़ बही मे प्रविष्टि की गयी तत्समान धनराशि से किया जायेगा । खाता बही का पुनर्विलोपन यह निश्चित करने के लिये किया जायेगा कि समस्त सेवा के सदस्यों से सम्बनिधत पेंशन सम्बन्धी अंशदान जमा कर दिया गया है या नहीं । यदि किसी मामले में उसे जमा नहीं किया गया है तो उसे तुरन्त जमा कराया जायेगा ।

17- पेंशन भुगतान आदेश-

इस विनियमावली के अधीन पेंशन / पारिवारिक पेंशन / उपादान की धनराशि स्वीकृत कर दिये जाने के पश्चात प्रत्येक मामले में स्वीकृत की गयी पेंशन / पारिवारिक पेंशन / उपादान के भुगतान के लिए मुख्य नगर अधिकारी द्वारा इस विनियमावली के संलग्न प्रपत्र ड में पेंशन प्रपत्र भुगतान आदेश जारी किया जायेगा । इस आदेश की प्रतियॉ पेंशन भोगी और उस विभाग को जहाँ से सम्बद्ध सेवा के सदस्य सेवा निवृत्ति हुआ है, को पृष्ठाकिंत की जायेगी ।

18-लेखा परीक्षा जॉच रजिस्टर

पेंशन भोगियों को पेंशन समय पर और ठीक भुगतान सुनिश्चित करने के उददेश्य से प्रपत्र थ में एक लेंखा परीक्षा जांच रजिस्टर रखा जायेगा । इस रजिस्टर में प्रत्येक पेंशन भोगी का एक पृथक खाता खोला जायेगा ।

सामान्य भविष्य निधि

19-जिन अधिकारियों को यह विनिमय प्रभावी होंगे , उन्हें नगर निगम के सामान्य भविष्य निधि खाते का सदस्य होना पड़ेगा और उन्हें अपने 12 पैंसे प्रति रूपये से कम न होते हुए भी 25 पैसा प्रति रूपया प्रतिमाह का अपना अंशदान जमा करना पड़ेगा । अंशदान की दर उन्हें अपनी नियुक्ति के र्शीघ्र बाद घोषित करना पड़ेगा । जब तक की इसमें किसी परिवर्तन का नोटिस मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक को किसी वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में न दें, अगले वर्ष के लिए वही दर बनी रहेगी तथा वर्ष के बीच अंशदान की पूर्व दर में कोई परिर्वतन स्वीकृत न किया जायेगा । ।

20- भविष्य निधि के अंशदान में काटा गया धन प्रतिमाह की 10 तारीख से पहले बैंक में जमा कर दिया जायेगा जिससे उसमें ब्याज मिल सके ।

21-मुख्य नगर अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अधिकारी / कर्मचारी लिखित सहमति से सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धन में से बैंक एफ डी आर / राष्टीय बचत पत्रों में विनियोजित कर दें ।

22- प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को भविष्य निधि का सदस्य होने पर उसकी मृत्यू के उपरान्त उसके खाते में जमा भविष्य निधि धन का भुगतान के लिए नामांकन पत्र विनिमय 6 के अनुसार 231 भाग 8 ]

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

देना होगा । यह नामांकन पत्र मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेंगे और प्राप्ति की दिनांक लिखकर तथा आवश्यक रजिस्टर में दर्ज करके अपने अभिरक्षा कस्टडी में रखे जायेंगें ।

23- सामान्य भविष्य निधि में जमा हुए धन में से यदि कोई अधिकारी चाहे तो मुख्य नगर अधिकारी उसे अस्थाई अग्रिम/ ऋण स्वीकृत कर सकते है । इन अग्रिमों की स्वीकृति तथा उनकी वसूली की निम्नलिखित विधि अपनाई जायेगी ।

(1 ) साधारणतः अग्रिम की धनराशि सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के तीन मास के वेतन से अधिक न होगी । विषम परिस्थितियों में मुख्य नगर अधिकारी अपने स्वविवेक से अधिक धन भी दे सकते है । लेकिन वह धनराशि भविष्य निधि में जमा धनराशि के आधे से अधिक नहीं होगी ।

(2) यह ऋण अधिकारियों को प्रायः ऐसे व्यय को वहन करने के लिये दिये जायेंगे जिनका वहन करना उसके सामाजिक तथा धार्मिक बन्धनों के अन्तर्गत अनिवार्य हो । इन व्ययों में अपने परिवार की शिक्षा, उनकी बिमारी , विवाह अथवा मृत्यु सम्बन्धी व्यय सम्मिलित होंगे ।

(3 ) यह अग्रिम अधिकारी / कर्मचारी से 20 किश्तों में वसूल किये जायेंगे इन ऋणों पर व्याज के रूप में एक अतिरिक्त किश्त देय होगी ।

(4) अग्रिम की व्याज सहित वापसी पूरी होने के 12 महीने बाद ही दूसरे अग्रिम साधारण दिया जायेगा । परन्तु विशेष परिस्थितियों में दूसरा अग्रिम 12 मास के पूर्व भी दिया जा सकता है ।

24- यदि कोई अधिकारी चाहे तो अपने साधारण भविष्य निधि मे जमा धन से पालिसी का प्रिमियम अदा करने के लियें पालिसी को मुख्य नगर अधिकारी के नाम प्रति ग्रहण प्लस कर सकता है और प्लस की हुई पालिसी मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संरक्षण ( कस्टडी) में रहेगी । पालिसी की प्रीमियम के लिये अग्रिम को बिमा कारपोरेशन को भुगतान किये जाने के सबूत में कार्पोरेशन की रशीद मुख्य नगर अधिकरी के पास जमा करनी होगी । इस प्रकार की पॉलिसी को चालू रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी । पॉलिसी परिपक्व ( मैच्योर ) होने पर उसका रूपया वसूल करके अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जायेगा । यदि सम्बन्धित अधिकारी पॉलिसी परिपक्व होने के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाय तो मुख्य नगर अधिकारी के हित में पॉलिसी प्रति ग्रहण करके उसे लौटा देंगे ।

25-किसी अधिकारी / कर्मचारी के खाते में सामान्य भविष्य निधि मे जमा धन उसकी नगर निगम की सेवा मे निवृत्ति होने पर उसे लौटा दिया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी चाहे तो सामान्य भविष्य निधि मे अपने खाते में जमा धन को निम्नलिखित कार्य के लिए प्रत्येक के लिए साथ उल्लिखित प्रतिबन्धों के अनुसार मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से सेवानिवृत्ति होने के पूर्व भी निकाल सकता है ।

(1 ) अपने निवास के लिए मकान बनाने ,कय करने या इस सम्बन्ध में लिये गये ऋण को अदा करने अथवा पुत्र / पुत्री के विवाह करने के लिये अपने और उस पर मिले व्याज के धन को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या सेवा अवधि पूर्ण होने से दस वर्ष पूर्व ।

(2) अपने आश्रित बच्चों की निम्नलिखित शिक्षा के लिये तीन महिने के वेतन या भविष्य निधि में जमा धन के आधे तक जो भी कम हो ।

(क) विदेश में विद्या (एकेडमिक) औद्योगिक (टैक्नीकल) कला सम्बन्धी प्रोफेशनल ) पाठयक्रमों कोर्सेज के लिए ।

(ख ) भारत में ऐसे चिकित्सा (मेडिकल ) अभियान्त्रिक (इन्जीनियर) तथा अन्य औद्योगिक (टैक्नीकल) अथवा विशिष्ट स्पेलाईज्ड पाठयक्रम कोर्सेज के लिए जिनकी पढ़ाई का समय तीन वर्ष से अधिक 232

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

हो और वह शिक्षा इन्टरमीडिएट के बाद की हो , दोनों दशाओं में धन निकालने के लिए छः माह के भीतर उसे मुख्य नगर अधिकारी को सन्तोष दिलाना होगा कि धन उस कार्य में जिसके लिए वह निकाला गया था, उपयोग कर लिया गया ।

ऐसा न करने पर अग्रिम लिया गया धन , मुख्य नगर अधिकारी को सामान्य भविष्य निधि मे उसके खाते में जमा करने के लिए लौटा देना होगा । जब तक कि मुख्य नगर अधिकारी उस धन के प्रयोग का समय बढ़ा न दे । यदि अधिकारी / कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को या तो व्यय के विषय में सन्तोष दिला सके अथवा बचा हुआ धन लौटाये तो मुख्य नगर अधिकारी वह धन उसके वेतन से उचित किस्तों मे वसूल करने के लिए सक्षम होंगे ।

सीमा विश्वकर्मा, नगर आयुक्त, नगर निगम, अल्मोड़ा ।

अजय वर्मा, महापौर, नगर निगम , अल्मोड़ा ।

233 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र क

विनिमय-5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि के हेतु नामांकन

(यदि अधिकारी / कर्मचारी के परिवार है और वह उनके किसी एक सदस्य को नामांकित करना चाहता है)

मैं इस प्रमाण पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को , जो मेरे परिवार का सदस्य है, नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरी निगम की सेवा मे रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मेरे सेवा निवृत्ति होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रह जाये ।

आयु

नांमांकित व्यक्तियों का नाम व पता

अधिकारी / कर्मचारी से सम्बन्ध

वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा।

उपादान का धन अथवा भाग का प्रत्येक देय होगा

उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियें के नाम ( यदि कोई हो ) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति के बाद उपादान एंव भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा ।

यह नामांकन -पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक को रद्द करता है । ..को किये गये नामांकन

टिप्पणी - अधिकारी / कर्मचारी के इस प्रपत्र में लिखी गयी अन्तिम पंक्ति से नीचे के खाली स्थान को लकीर खींचकर निष्प्रयोज्य कर देना उनके हस्ताक्षर करने के बाद इसमे कुछ ......लिखा न जा सके ।

234

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

प्रपत्र -(ख)

विनिमय - 5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि के हेतु नामांकन (जब अधिकारी के परिवार हो तथा वह उसके एक से सदस्य को नामांकित करना चाहे )

मैं इस प्रमाण पत्र द्वारा निम्नाकित व्यक्तियों को जो मेरे परिवार का सदस्य हो , नामांकित करता हूँ तथा उन्हें नीचे लिखे अनूसार उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ । जिसे मेरी नगर निगम की सेवा मे रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें, तथा मेरी मृत्यु के बाद उस उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ। जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रह जाये ।

आयु

नामांकित व्यक्तियों के नाम व पते

अधिकारी / कर्मचारी से सम्बन्ध

डपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग जो प्रत्येक को देय होगा ।

अवस्थायें, जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा ।

उपादान या भविष्य निधि धन के भाग को प्रत्येक को होगा ।

उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों कानाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति की अधिकारी से पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति अधिकारी की मृत्यु के बाद उपादान तथा भविष्य निधि का धन प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा ।

भाग ४]

235 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

यह नामांकन - पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक को अब रद्द करता है । को किये गये नामांकन

टिप्पणी - अधिकारी के इस प्रपत्र में लिखी गयी अन्तिम पंक्ति के नीचे के खाली स्थान को लकीर खींचकर निष्प्रयोजन कर देना चाहिए जिससे उसके हस्ताक्षर करने के बाद उसमें कुछ लिखा न जा सके ।

दिनांक

को

.स्थान ..

में नामांकन किया ।

साक्षी (1)

अधिकारी के (2) हस्ताक्षर

:

i इस स्तम्भ में भरा गया धन / भाग इस तरह से भरा जाना चाहिए जिससे उपादान तथा भविष्य निधि का पूरा धन / भाग विभाजित हो जाये ।

इस स्तम्भ में भरा गया धन / भाग प्रारम्भ में किये गये नामांकित व्यक्तियों को दिये गये समस्त धन / भाग के बराबर हो ।

( विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने को)

..पद.

...कार्यालय

के द्वारा नामांकित

विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर पद-

प्रपत्र -(ग) विनिमय -5(5)

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि हेतु नामांकन

(जब अधिकारी के परिवार न हो और वह किसी व्यक्ति को नामांकन करना चाहे)

मेरेकोई परिवार नहीं है । मैं इस प्रमाण पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान अथवा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिससे मेरी नगर निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करे , तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ । जो मेरी सेवा निवृत्ति होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रह जाये ।

236

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० ( बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

प्रपत्र -(ग)

विनिमय -5(5)

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि हेतु नामांकन

(जब अधिकारी के परिवार न हो और वह किसी व्यक्ति को नामांकन करना चाहे)

मेरेकोई परिवार नहीं है । मैं इस प्रमाण पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को , नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान अथवा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिससे मेरी नगर निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करे , तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ ।

जो मेरी सेवा निवृत्ति होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रह जाये ।

आयु

नांमांकित व्यक्तियों का नाम व पता

अधिकारी / कर्मचारी से सम्बन्ध

वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा ।

डपादान का धन अथवा भाग का प्रत्येक देय होगा

उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियें के नाम ( यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति के बाद उपादान एंव भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा ।

यह नामांकन पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक नामांकन को अब रदद करता हूँ । ..को किये गये

दिनांक.. माह को

स्थान

..में नामांकन किया ।

साक्षी (1)

(2)

अधिकारी के हस्ताक्षर

यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जायेंगा जिससे उपादान तथा भविष्य निधि का पूरा धन बट जाये ।

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने को)

..पद ...कार्यालय के द्वारा नामांकन ।

दिनांक

विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर भाग 8]

237 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र -(घ)

विनिमय-5(5)

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि के हेतु नामांकान ( जब अधिकारी के परिवार हो तथा वह उसके एक से सदस्य को नामांकित करन चाहे)

मैं इस प्रमाण पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को जो मेरे परिवार का सदस्य है , नामांकित करता हूँ तथा उन्हें नीचे लिखे अनुसार उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ , जिसे मेरी नगर निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में मुख्य नगर अधिकारी स्वीकृत करें , तथा मेरी मृत्यु के बाद उस उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ , जो मुझे मेरे सेवा निवृत्ति होने पर प्राप्त हो और मुझे मेरी मृत्यु के समय प्राप्त रह जाये ।

आयु

अधिकारी / कर्मचारी से सम्बन्ध

नांमांकित व्यक्त्तियों का नाम व पता

वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जायेगा ।

डपादान का धन अथवा भाग का प्रत्येक देय होगा

उस व्यक्त्ति अथवा व्यक्तियें के नाम ( यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति के बाद उपादान एंव भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा ।

यह नामांकन पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक करता हूँ। ...को किये गये नामांकन को अब रदद

दिनांक.. ...माह को ..स्थान

..में नामांकन किया ।

साक्षी (1 )

अधिकारी के हस्ताक्षर

(2)

इस स्तम्भ में भरा गया घन / भाग इस तरह से भरा जाना चाहिए जिससे उपादान तथा भविष्य निधि कर पूरा धन / भाग विभाजित हो जाये ।

इस स्तम्भ में भरा गया धन /भाग प्रारम्भ में किये गये नामांकित व्यक्तियों को दिये गये समस्त धन / भाग के बराबर हो ।

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने को)

पद ..कार्यालय ..के द्वारा नामांकन ।

दिनांक

विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर

पद- 238

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

प्रपत्र (च)

विनियम-12 (1 ) (क)

लेखा अधिकारी को सेवानिवृत्ति वेतन और उपादान स्वीकृति के लिए विभागीय अधिकारी द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों की तालिकाः

1- सेवा निवृत्ति वेतन और उपादान स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र (मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म में) ।

अंशवतता का प्रमााण -पत्र ( यदि अंशवतता के कारण पेंन्शन मांगी जाती हो) 2-

3- सेवा पुस्तिका पूरी करके ।

4- औसत उपलब्धियों का विवरण ।

5- अंन्तिम वेतन प्रमाण पत्र ।

6-(क) साक्षीकृत दो नमूने के हस्ताक्षर ( अटेस्टेड सपेमीमेन सिगनेचर) ।

(ख) दो स्लीप जिन पर बाये हाथ के अंगूठे व अंगूलियों के साक्षीकृत चिन्ह हो तथा साक्षीकृत पासपोर्ट साईज फोटो ।

7- किसी अन्य पेंशनर व ग्रेज्युटी न पाने का पेंशनर का धोषणा पत्र ।

लेखाधिकारी

उपर दिये हुये कागजात श्री / श्रीमती ..पर को पेंन्शन अथवा और उपादान स्वीकृत करने के लियें भेजे जा रहे हैं । कृपया इन्हें चैक करके आगे की कार्यवाही करें ।

विभागीय अधिकारी नगर निगम , अलमोडा भाग 8 ]

239

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र (छ)

विनिमय-12 (ख)-5) (ड़)

सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका संख्या

(सेवा- निवृत्ति वेतन वाले अधिकारी के लिए )

बजट मत जिससे देय-

जाति निवृत्ति वेतन जन्म तिथि

का प्रकार तथा स्वीकृति आदेश की संख्या व दिनांक

1

3

2

श्रीमान लेखा अधिकारी

नगर निगम अल्मोड़ा

निवास- मासिक

टिप्पणी

निवृत्ति वेतन

स्थान का पता

का धनांक

4

5

6

आगामी नोटिस तक प्रत्येक मास के समाप्त होने पर आप श्री को .रू ० .... ..नं० पं......... ...पुत्र श्री .... इनकमटैक्स काटकर(उनकी सेवा निवृत्ति वेतन एक बार में इस आदेश तथा निर्धारित फार्म पर रसीद प्रस्तुत करने पर भुगतान करें ।

हस्ताक्षर

मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम अल्मोडा।

टिप्पणी- इस आदेश द्वारा देय पेंशन निम्नांकित दशाओं को छोडकर केवल पेंशनर को देय होगी ।

(क) उन व्यक्तियों को जिनके लिये मुख्य नगर अधिकारी विशेष रूप से आदेश कर दें ।

(ख) उन व्यक्तियों को जो बिमारी अथवा शारीरिक अशक्ति के कारण स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हो ।

यदि वे पहले से मुख्य नगर अधिकारी से आदेश प्राप्त कर लें उपरोक्त में से प्रत्येक दशा में भुगतान किसी नगर निगम अधिकारी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति के जिसके लिए मुख्य नगर अधिकारी अपनी स्वीकृति दें , के द्वारा सम्बन्धि पेंशनर के जीवित होने के प्रमाण पत्र पर भुगतान किया जायेगा ।

240

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० ( बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

प्रपत्र -ज

भाग -5 विनिमय -12 (2)

सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान

आदेश पत्र का कम संख्या

बाउचर संख्या......

..के लिये प्राप्त सेवा निवृत्ति का मुझे ..दिनांक ..सन 1999 ..के लिये पाप्त सेवा निवृत्ति का मैंने प्राप्त किया ।

पूरा प्राप्त धन

कटौती..

इनकम टैक्स..

अन्य.

टिकट

..पेंशनर के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि आज उपस्थित हुए । ..जीवित है, वह मेरे सम्मुख .दिनांक .हस्ताक्षर

(अधिकारी का पूरा नाम )

पूरा पद.......

उपादान अथवा सेवानिवृत्ति वेतन पेंशन का प्रकार

स्वीकृति कर्ता प्राधिकारी

उपादान का स्वीकृति धनांक

सेवा-निवृत्ति वेतन (पेंशन)

का धनांक' .

भुगतान के प्रारम्भ का दिनांक

स्वीकृति का दिनांक ............निर्गत किया । ..सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश संख्या ...

हस्ताक्षर भाग 8]

241 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र -झ

विनिमय-12 (ख-5) (3 )

घोषित पत्र

चूंकि

श्री ..यह अग्रिम स्वीकृति करने वाले वैद्य प्राधिकारी का पद लिखिये मुझे ..के नामोदिष्ट व्यक्ति (वैद्य उत्तराधिकारी के रूप में) अंकन रू .............शब्दों में मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान और रूपये ...प्रति माह सेवा निवृत्ति वेतन का सही धन निर्धारित किये जाने और आवश्यक जांच की पूर्ति की प्रत्याशा में अग्रिम रूप से अतंकालीन भुगतान करने के लिए सहमत हो गये । अतः में इस लेख द्वारा यह स्वीकार करता हूँ कि उपादान और सेवानिवृत्ति वेतन के मासिक अग्रिम (एडवांस) के ग्रहण करने में मैं पूरी तरह यह समझता हूँ किवह मुझे देय मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्ति उपादान और सेवानिवृत्ति वेतन की आवश्यक यथा विधि जॉच पूरी होने पर संसोधनीय है और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस संसोधन में इस आधार पर कोई आपत्ति न करूँगा कि प्रत्याशित मृत्यु सम्मिलित सवा निवृत्ति उपादान या मासिक सेवा निवृत्ति को इस समय मुझे भुगतान किया जा रहा है । उसे मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान या और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन से अधिक है । जो मुझे अग्रिम रूप से स्वीकृत किया जायेगा । मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान और मासिक निवृत्ति वेतन का जो धन अग्रिम रूप से स्वीकार किया जायेगा उसमें अधिक जो भी भुगतान मुझे होगा मै तुरन्त लौटा दूँगा ।

हस्ताक्षर के साथ पता सहित

हस्ताक्षर-

1-

दिनांक-

2-

पदनाम

(यदि नगर निगम कर्मचारी से )

स्टेशन-

दिनांक- 242

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

प्रपत्र -झ

(निमय-13 (4) देखिये)

मृत अधिकारी के विधित उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

चूंकि मुख्य नगर अधिकारी ने श्री.. और जिनकी मृत्यु दिनांक पेंशन की धनराशि के रूप में मुझे ..पदनाम जो दिनांक.. ..को सेवानिवृत्त हुये ..को हुयी के उपादान / मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपादान पारिवारिक ....की धनराशि स्वीकृत करने की सम्मति दी हैं अतएव मैं एतद्वारा अभिस्वीकार करता हूँ की उक्त धनराशि / धनराशियों को स्वीकार करने मे, मैं पूर्णतया समझाता हूँ की यह पेंशन /उपादान, मृत्यु एवं सेवानिवृत्त उपादान/ पारिवारिक पेंशन, उस धनराशि से, जिसका मैं नियमों की अधीन हकदार हूँ, अधिक पाये जाने पर पुनरीक्षण के अधीन होगी और मैं वचन देता हूँ की मैं ऐसे पनरीक्षण के लिये कोई आपत्ति नहीं करूँगा । एसी धनराशि को जो मुझे उस धनराशि से जिसका में अंततः हकदार पाया जाऊँ , अधिक भुगतान की गयी हो वापस करने का वचन देता हूँ ।

हस्ताक्षर के साथ पता सहित

मृत अधिकारी के विधिक उत्तराधिकारी या परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के साथ पता सहित

1-

2-

3-

इस घोषणा पत्र के उस नगर, ग्राम या परगना के, जिसमें आवेदक निवास करता है (दो प्रतिष्ठीत व्यक्ति साक्षी होने चाहिये ।

भाग 8 ]

243

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र -ञ

नियम 17 देखिये

रोकड़ बही

आय -पक्ष

दिनांक

धनराशि योग

चलान की

संख्या और

दिनांक

उस स्थानीय निकाय का नाम

उस अधिकारी का नाम व पदनाम जिसके लिये अंशदान जमा किया जाय

1

2

3

4

बैंक में जमा करने का दिनांक

6

5

7

व्यय पक्ष

दिनांक

व्यय बाचर की संख्या

भुगतान का पूर्ण विवरण धनराशि योग

उस बैंक का नाम जिससे भुगतान किया जाय 244

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

प्रपत्र -ट

नियम 19 देखिये

चालान की संख्या........

..जिला ..स्टेट बैंक आफ इण्डिया

..में जमा किया ... इस चालान की धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जायेगा ।

जिसके द्वारा जमा किया गया

स्थानीय निकाय का नाम

धनराशि

बैंक के लिय अनुदेश

जमा की

गयी धनराशि

का पूर्ण

विवरण

1

2

3 लेखा शीर्षक जिसमे धनराशि जमा की जायेगी

4

5

6

कृपया धनराशि प्राप्त करे और उसकी अभिस्वीकृति दे ।

योगः-

धनराशि शब्दो में

प्राप्त धनराशि शब्दो में..............

रोकड़िया

मुख्य नगर अधिकारी के हस्ताक्षर

लेखाकार

स्टेट बैंक आफ इंडिया

अभिकर्ता

स्टेट बैंक आफ इंडिया

स्टेट बैंक आफ इंडिया

भाग 8]

245 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र

ठ

नियम 20 देखिये

पेंशन निधि का बहीखाता

मास का नाम

कम सं०

अधिकारी का नाम अधिकारी का नाम वह मास जिसके लिये वेतन आहरित किया गया ।

1

2

3

4

वास्तव में किये गए अंशदान की धनराशि

चालान की संख्या और दिनांक

जमा किये जाने वाले अंशदान की धनराशि

उस बैंक का नाम जहां धनराशि जमा की गई

5

6

7

8 246

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई ० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

नगर निगम अल्मोड़ा

प्रपत्र- ड विनियमावली भाग 3 के अन्तर्गत

प्रथम भाग

कम संख्या

दिनांक

सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशन) अथवा उपादान तथा मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान हेतु प्रार्थना पत्र-

1- प्रार्थी का नाम-.

2- पिता का नाम (तथा नगर निगम के स्त्री कर्मचारी के सम्बन्ध में पति का नाम भी.......

3- धर्म तथा राष्टीयता

4- ग्राम , नगर, जिला तथा राज्य दिखाते हुए स्थायी निवास का पता......

5- (क) वर्तमान अथवा अन्तिम नियुक्ति स्थापना

फोटो

(ख) वर्तमान अथवा अन्तिम नियुक्ति का पद...

6- क) सेवा के प्रारम्भ का दिनांक

(ख) सेवा समाप्ति का दिनांक

7- रूकावटों (इन्स्टपशन्स )तथा अनहंकारी (नान- क्वालीफाइंग ) सेवा नियमों के विवरण सहित सेवाकाल

वर्ष..

दिन..

8-प्रार्थी सेवा - निवृत्ति वेतन (पेंशन) अथवा उपादान का प्रकार तथा प्रार्थना पत्र का कारण.......

9- औसत उपलब्धियॉ

10- प्रस्तावित पेंशन या उपादान

11- प्रस्तावित मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान..

12- पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक

13- क्या नामांकन प्रस्तुत किया है ।..

(1 ) पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन हेतु...

(2) मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान हेतु

14- ईसवी सन के अनुसार प्रार्थी का जन्म दिनांक

15- उचाई (हाईट) .

16- (क) पहचान चिन्ह

(ख) बॉये हाथ के अंगूठे और उगलियों के चिन्ह भाग 8]

247 उत्तराखण्ड गजट, 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

तर्जनी

अनामिका

मध्यमा

कनिष्ठिका अंगूठा

17- प्रार्थी द्वारा पेंशन / उपादान हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित करने का दिनांक

संख्या

18- यदि प्रार्थी अंशदानी (कंटीव्यूटरी) भविष्य निधि का सदस्य हो तो कृपया उसकी लेखा दीजिए ।

विभागीय अधिकारी -

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर-

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उपादान अथवा सेवानिवृत्त वेतन (पेंशन) का प्रकार.....

स्वीकृति कर्ता प्राधिकारी

उपादान का स्वीकृति धनांक

सेवानिवृत्त वेतन ( पेंशन) का धनांक

भुगतान के प्रारम्भ का दिनांक

स्वीकृति का दिनांक ...सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश सं० ..निर्गत किया

हस्ताक्षर लेखाधिकारी 248

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

द्वितीय भाग

सेवाकाल की बाधाओं का उल्लेख करते हुए सेवा का इतिहास जन्म का दिनांक

टिप्पण

वेतन

नियुक्ति

लेखाधिकारी की टिप्पणी स्थानापन्न वेतन

आरम्भ का दिनांक

सेवा समाप्ति का दिनांक

सेवा माना गया समय

मुख्य नगर लेखा परीक्षक की टिप्पणी स्थापना (स्टेवलि शमेन्ट )

सेवा न माना गया समय

सत्यापन किस प्रकार किया गया

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

..वर्ष

मास

दिन

सेवाकाल का कुल समय

विभागीय अधिकारी / विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

संक्षेपाकी (डाकेट)

सेवानिवृत्त वेतन (पेंशन) अथवा उपादान हेतु प्रार्थना पत्र

प्रार्थना पत्र का दिनांक

प्रार्थी का नाम

अन्तिम नियुक्ति

हस्ताक्षर

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी का पद 249 भाग 8]

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

तृतीय भाग

(क) विभागीय अधिकारी / विभागाध्यक्ष की टिप्पणी

1- प्रार्थी के चरित्र और पिछले आचरण के विषय में ।

2- यदि कोई निलम्बन अथवा पदोवनति हो तो उसका विवरण ।

3- प्रार्थी द्वारा पहले प्राप्त उपादान या पेंशन ।

यदि कोई हो तो उसका विवरण ।

4- अन्य टिप्पणी यदि कोई हो

5- अभ्यर्थियो सेवा में उपस्थित होने तथा उसके स्वीकार / अस्वीकार किये जाने के विषय में विभागीय अधिकारी /विभागाध्यक्ष का निश्चित मत ) स्पेसिफिक ओपिनियन ) देखिए सि० स ० रेगुलेशन आटिकिल 917 (1) 1

विभागीय अधिकारी /विभागाध्यक्ष हस्ताक्षर

(ख) लेखा विभाग की टिप्पणी

कम सं ०..

दिनांक...

पृष्ठ संख्या ( 1 )व (2 ) पर दिये विवरण की जांच सेवा पुस्तिका / सेवा सूची (सर्विस रोल ) के लेखों से की गई । अहंकारी सेवा निम्न प्रकार निकलती है ।.......वर्ष ...दिन

(1 ) मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्त उपादान हेतु

(2) सेवा निवृत्त वेतन (पेंशन) हेतु

तथा उपरोक्त के लिये धन निम्न प्रकार निकालते हैं ।

(1) मृत्यु सम्मलिति सेवानिवृत्ति।

डपादान....... ...

(2) सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन)( रुपया .

लेखाधिकारी

(ग) लेखा परीक्षा विभाग

कम संख्या..

दिनांक

श्री .पद ..के मृत्यु सम्मलित सेवा निवृत्त उपादान तथा सेवानिवृत्ति वेतन ( पेंशन) के मामले जिनका विवरण इस प्रपत्र मे दिया हुआ है, की मैंने जॉच की ।

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान का धन रूपया सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) के धन रूपया भुगतान दिनांक...... से प्रारम्भ होगा । ..(रुपया ) निकलता है तथा ( रूपया प्रतिमाह होता है । जिसका 250

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

चतुर्थ भाग

क्रम संख्या

(घ) सेवानिवृत्त ( पेंशन ) स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के आदेश अधोहस्ताक्षरी ने अपने आपको संतुष्ट कर लिया है कि श्री गयी मृत्यु पूर्णरूप से संतोषजनक रही है तथा इस आदेश द्वारा रूपया सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान और सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) जिसका धनांक रूपया दिनांक से प्रारम्भ होगा । द्वारा की ..... पूरा मृत्यु ..प्रतिमाह होता है । स्वीकार करता हूँ, इस पेंशन का भुगतान

अथवा

अघोहस्ताक्षरी ने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है कि श्री ......द्वारा की गयी सेवा पूर्ण रुप से संतोषजनक नहीं रही है तथा आदेश दिया जाता है कि इन विनियमो के अनुसार देय सेवानिवत्ति (पेंशन) मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान का पूरा धनांक रुपये .... यहां या तो निश्चित धन दीजिए अथवा प्रतिशत लिखिए) से कम कर दिया जावे । इस पेंशन का भुगतान दिनांक ..से प्रारम्भ होगा ।

यह आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि यदि भविष्य में किसी समय पेंशन का धनांक सेवानिवृत्त अधिकारी की देय पेंशन से धनांक से अधिक पाया जाय तो उस इस प्रकार पाया गया अधिक भुगतान का धन वापस लौटाना पड़ेगा । सेवानिवृत्त अधिकारी से इस प्रतिबन्ध का स्वीकार करते हुए घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया गया है । तथा इस आदेश के साथ संलग्न है ।

हस्ताक्षर

मुख्य नगर अधिकारी / मुख्य नगर लेखा परीक्षक नगर निगम अल्मोड़ा ।

भाग 8]

251 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

संक्षेपांकी (डाकेट)

सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन ) अथवा उपादान हेतु प्रार्थना पत्र

प्रार्थना पत्र का दिनांक

हस्ताक्षर,

प्रार्थी का नाम

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी का प.........

अन्तिम नियुक्ति

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति 252

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

प्रपत्र -ढ

विनियमावली के भाग 2 के अन्तर्गत

श्री ..भूतपूर्व ..कार्यालय / विभाग के परिवार के लिए पारिवारिक सेवा निवृत्ति (फैमली पेंन्शन ) हेतु प्रार्थना पत्र-

1- प्रार्थी का नाम-

2- मृत अधिकारी / सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता

(पेंशनर ) के सम्बन्ध (रिलेशनशिप)

3- यदि मृतक सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंन्शनर) था तो उसकी सेवा निवृत्ति की दिनांक

4- अधिकारी / सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता

(पेंन्शनर) की मृत्यु दिनांक (किन्डर्ड)

5- मृतक के उत्तरजीवि रक्त सम्बन्धियों के नाम तथा अवस्थाएं

नाम

(क) धर्म पत्नी / पति, पुत्र

ईसवी अनुसार जन्म का दिनांक

अविवाहित पुत्रियाँ ,

सौतेले बच्चों तथा गोद लिये

विधवा पुत्रियाँ

बच्चों को सम्मलित करते हुऐ

ईसवी सन के अनुसार जन्म दिनांक नाम

(ख) पिता

माता

सौतेले भाईयों और

सौतेले बहिनों को

सगे भाई

सम्मलित करते हुए

अविवाहित सगी बहिनें

विधवा सगी बहिनें

6- प्रार्थी का विवरण पंजी (डिसमष्टिव रोल)

(1) ईसवी सन के अनुसार जन्म दिनांक

(2) उचॉई

(3) चेहरे आदि का वैयक्तिक चिन्ह (यदि कोई हो)

(4) हस्ताक्षर अथवा बांयें हाथ के अंगूठे तथा अंगुलियों के चिन्ह

कनिष्टका

अनामिका

मध्यमा

तर्जनी

अंगूठा

टिप्पणी -यदि उपरोक्त में से कोई धनांक अथवा दिनांक लेखाधिकारी द्वारा दिये गये धनाकों अथवा दिनांक से भिन्न हो तो उसकी भिन्नता के स्पष्टीकरण अलग लेख में दिये जाने चाहिए ।

मुख्य नगर लेखा निरीक्षक नगर निगम अलमोडा भाग 8]

253 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

7) निम्नलिखित द्वारा अप्रमाणित

निम्नलिखित द्वारा सक्षीवृत हस्ताक्षर

(1)

(2) .

(2) .

8- आवेदक का पूरा पता........

टिप्पणी

(1) पारिवारिक पेंशन के साथ भेजी गयी विवरण तथा हस्ताक्षर / अगूंठा/ और अंगूलियों के चिन्ह दो प्रतियों में तथा उस नगर ,ग्राम या परगना , जिसमें प्रार्थी निवास करता हों, के दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए ।

(2) यदि प्रार्थी उपर के कम संख्या 6 (ख) दो श्रेणी में आता है तो उसे मृत अधिकारी / सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) अवयस्क सगा भाई हो तो उसकी पुष्टि के लिये अ का असली प्रमाण पत्र (दो प्रमाणित प्रतिलियों सहित ) जिसमें प्रार्थी का जन्म दिनांक दिया हो, लगाना चाहिए । आवश्यक सत्यापन बाद असली प्रमाण पत्र प्रार्थी को लौटा दिया जायेगा ।

254

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

प्रपत्र- त

नगर निगम, अल्मोड़ा

विनियमावली के भाग 2 के अन्तर्गत

श्री ...भूतपूर्व ..कार्यालय / विभाग के परिवार के लिये मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान( डेथ कम रिटायरमेंन्ट ग्रेच्यूटी) /अवशेष उपादान (ग्रेच्यूटी ) स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र-

1- प्रार्थी का नाम

2- मृत अधिकारी / सेवा निवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता

(पेंशनर ) से सम्बन्ध (रिलेशनशिप )

3 -जन्म दिनांक

4- यदि मृतक सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) था तो उसका सेवानिवृत्ति का दिनांक

5 - अधिकारी सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर)

वी मृत्यु दिनांक

6-प्रार्थी का पूरा पता

7-प्रार्थी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का चिहन

8-( 1)......

(2) . ...द्वारा प्रमाणित (अटेस्टेड किया गया) ।

9- साक्षी का नाम व पूरा पता हस्ताक्षर

(1 ) .

(2).....

मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम अल्मोड़ा ।

भाग 8]

255 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

प्रपत्र -थ

(नियम 25 देखिये)

लेखा परीक्षा जांच रजिस्टर

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में देय पेंशन

अभ्युक्ति

जन्म का दिनांक

पेंशन का वर्ग

पेंशन भोगी का नाम

अन्तिम आहरित वेतन

प्रारम्भ का दिनांक

पेंशन भुगतान आदेश संख्या

पेंशन की मासिक धनराशि

1

3

2

4

5

6

8

7

पेंशन के भुगतान का दिनांक

मास

वर्ष

वर्ष

वर्ष

लेखाधिकारी के हस्ताक्षर

लेखाधिकारी के हस्ताक्षर

लेखाधिकारी के हस्ताक्षर

1

2

3

4

5

6

7

जनवरी

फरवरी

मार्च

अप्रैल

मई

जून

जुलाई

अगस्त

सितम्बर

अक्टूबर

नवम्बर

दिसम्बर 256

उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई ० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

भाग-3

(सेवानिवृत्ति वेतन पाने वाले अधिकारी / कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु)

चूंकि .. (यहाँ सेवानिवृत्त वेतन / पेंशन सेवानिवृत्त उपादान/ मृत्यु सम्मिलित उपादान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का पदनाम लिखिये) में ..प्रतिमाह मेरा पेंशन के रूप में भुगतान करना स्वीकार कर लिया रूपया है ।

अतः मैं इस लेख द्वारा यह अंगीकार करता हूँ कि उपरोक्त कथित धन को स्वीकार करने में मैं पूर्णरुप से यह समझता हूँ कि पेंशन / उपादान मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान जो मुझे विनियमों के अन्तर्गत देय हो, उससे अधिक होने की दशा में संशोधनीय (सबजेक्ट टू रिविजन ) है तथा मैं बचन देता हूँ कि इस प्रकार का संशोधन रिवीजन में मुझे कोई आपत्ति न होगी । मैं यह भी बचन देता हूँ कि मैं उस धनांक से जिसका मैं अन्तिम रुप से अधिकारी हो ,अधिक भुगतान किया गया धन मै लौटा दूँगा । मैं इस लेख द्वारा यह भी धोषणा करता हूँ और वचन देता हूँ कि नगर निगम, अल्मोड़ा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति सुविधा तथा सामान्य भविष्य निधि विनिमय 2014 के विनिमय 3 के उपविनियम 2 (क) तथा 2 (ख) के अनुसार भविष्य निधि के मेरे भाग धन में आगे चलकर पाए गए अधिक भुगतान के धन को भी मैं लौटा दूंगा तथा मुख्य नगर अधिकारी को मैं यह अधिकार देता हूँ कि वे इस प्रकार के अधिक भुगतान किए गये धन का भविष्य में मुझे देय पेंशन अथवा मेरे उत्तराधिकारियों को देय मेरी पेंशन से काट लें ।

1- साक्षी के हस्ताक्षर पता व पेशा

2- साक्षी के हस्ताक्षर पता व पेंशा

नोटः- इस धोषणा पत्र पर प्रार्थी के निवास स्थान का पता लिखें ।

भाग 8 ]

257 उत्तराखण्ड गजट , 16 मई, 2026 ई० (बैशाख 26, 1948 शक सम्वत्)

नगर निगम अल्मोड़ा

विनियमावली के भाग 2 व 3 का संलग्नक

नगर निगम अल्मोड़ा के मृत अधिकारी / कर्मचारी के वैध उत्तराधिकारी अथवा परिवार के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हेतु)

चूकि.. .. (यहां पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन व पेंशन )/ मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्त उपादान / पेंशन या उपादान का बकाया धन स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी का नाम लिखिए ) ने ( रुपया जो मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्त उपादान / बकाया पेंशन व उपादान जो श्री / श्रीमती ..... यहां नगर निगम के मृत अधिकारी / कर्मचारी का नाम व पदनाम लिखित ) का देय धन है मुझे भुगतान करना स्वीका कर लिया है ।

अतः मैं इस लेख द्वारा अंगीकार करता हूँ कि उपरोक्त कथित दिए धन / धनों के स्वीकार करने मैं पूर्ण रुप से यह समझता हूँ कि मुझे देय पारिवारिक सेवानिवृत्त वेंतन / पेंशन और मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्त उपादान / मृत श्री / श्रीमती ......को देय बकाया पेंशन या उपादान का धन विनियमों और नियमों के अन्तर्गत मुझे धन के वास्तविक धनांक से अधिक पाये जाने पर संसोधनीय है मै बचन देता हूँ कि इस प्रकार संसोधन रिवीजन ) में मुझे कोई आपत्ति न होगी । मै यह भी बचन देता हूँ कि उस धनांक से जिसका मै अन्तिम रुप से अधिकारी पाया जांउ अधिक भुगतान किये गये कुल धन को मै लौटा दूंगा ।

मै इस विलेख द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ और बचन देता हूँ कि अल्मोड़ा नगर निगम के कर्मचारियों के सेवानिवृत्त वेतन तथा सामान्य भविष्य निधि विनिमय 2014 के विनिमय 3 के उप विनिमय 2 क ) के अनुसार भविष्य निधि के भाग / धन में आगे चलकर पाये गये अध्किा भुगतान के धन को भी लौटा दूंगा तथा मुख्य नगर अधिकारी को मै अधिकार देता हूँ किवे इस प्रकार के अधिक किए गए धन के भुगतान को भविष्य में मुझे देय पेंशन में से काट लें ।

साक्षी के हस्ताक्षर

पेशा

हस्ताक्षर पता व लाभार्थी ( वेनीफिशियरी)

नोट-

1- प्रत्ये लाभार्थी को अलग धोषणा पत्र देना चाहिए ।

2-2प्रार्थी के निवास गांव या परगना के दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा धोषणा पत्र का साक्षी होना चाहिए ।

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उत्तराखण्ड गजट, 16 मई , 2026 ई० (बैशाख 26 , 1948 शक सम्वत्)

[भाग 8

प्रपत्र द

विनियमावली के भाग -4 के अन्तर्गत

नगर निगम अलमोड़ा

पेंशन राशिकरण के लिए प्रार्थना -पत्र'

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी , नगर निगम अल्मोड़ा ।

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत है , मुझे पेंशन राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें ।

1- नाम...

2- पिता/ पति का नाम

3- सेवानिवृत्त के पश्चात पता-

(क) स्थायी पता...

(ख) पत्र व्यवहार का पता....

जन्मतिथि.. 4-

5- सेवा प्रारम्भ करने की तिथि..

6- सेवा निवृत्ति तिथि..

7- अन्तिम पद ( जहाँ से सेवानिवृत्ति हूए ) का पदनाम.... तथा कार्यालय / विभाग का नाम.....

8- मृत्यु होने की दशा मे नोंमिनी का नाम एंव पता जिसे जीवनकालीन अवशेष का भुगतान किया जाय...

9- पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका राशिकरण अपेक्षित.

10- भुगतान किस बैंक से आहरित करना चाहते हैं...

11- राशिकरण का उददेश्य

अनुमानित व्यय

(1 ) निवास भवन के निर्माण /कय

(2) लिए गए ऋण की अदायगी

(3) बच्चों या आश्रितों की शिक्षा

(4) विवाह व्यय हेतु

(5) व्यापार प्रारम्भ हेतु

प्रार्थी के हस्ताक्षर

मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, अल्मोड़ा ।

सीमा विश्वकर्मा ,

अजय वर्मा,

महापौर, नगर आयुक्त,

नगर निगम, अल्मोड़ा ।

नगर निगम, अल्मोड़ा ।

पी० एस० यू० (आर० ई ० ) 20 हिन्दी गजट / 144- भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।

मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।

Cite this issue. Uttarakhand Weekly Gazette, Government of Uttarakhand, 04 May 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-05-04.4523-010626115539/. Archive identifier in.gazette.uttarakhand_weekly.2026-05-04.4523-010626115539.