पंजीकरण संख्या- UA / DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-27] रुड़की , शनिवार, दिनांक 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत्) [ संख्या-23
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
सम्पूर्ण गजट का मूल्य
रु० 3075
1500
309-321
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 1 - क- नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
145-147
1500
975 भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8 -सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
265-273
975
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
309-क 310
उत्तराखण्ड गजट , 06 जून , 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
22मई , 2026 ई ०
संख्या - 09 नो- जी / XXXVI - A -1 / 2026-06 नो- जी / 2018 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री हरेन्द्र सिंह नेगी , अधिवक्ता को दिनांक 22-05-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय चमोली (गोपेश्वर) में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री हरेन्द्र सिंह नेगी का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 09 No -G /XXXVI -A- 1/ 2026-06 No - G/ 2018 , Dated May 22 , 2026
NOTIFICATION
Appointment
May 22, 2026
No. 09 No -G / XXXVI - A - 1 / 2026-06 No - G / 2018 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 ( Act No - 53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Harendra Singh Negi, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 22-05-2026 for District Headquarter Chamoli (Gopeshwar) and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Harendra Singh Negi be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 ofthe saidAct.
भाग 1 ]
311 उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत्)
अधिसूचना
नियुक्ति
22 मई , 2026 ई ०
संख्या- 10 नो- जी / XXXVI -A-1 / 2026-06 नो- जी / 2018 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री महेन्द्र सिंह रावत , अधिवक्ता को दिनांक 22-05-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय चमोली (गोपेश्वर) में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री महेन्द्र सिंह रावत का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से , अमित कुमार सिरोही , प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।
In pursuance of the provisions of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 10 No - G/XXXVI - A - 1 / 2026-06 No - G/ 2018 , Dated May 22 , 2026
NOTIFICATION
Appointment
May 22, 2026
No. 10 No - G /XXXVI - A - 1 / 2026-06 No - G/ 2018 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 ( Act No - 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Mahendra Singh Rawat, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 22-05-2026 for District Headquarter Chamoli (Gopeshwar) and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Mahendra Singh Rawat be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.
By Order,
AMIT KUMAR SIROHI , Principal Secretary, Law- cum - L.R .
312
उत्तराखण्ड गजट , 06 जून , 2026 ई ० (ज्येष्ठ 16 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
ग्राम्य विकास अनुभाग -1
अधिसूचना
18 मई, 2026 ई ०
संख्या- 200 / XI (1 ) / 2025 / 53 ( 06 ) 2025 / E- 56218- राज्यपाल , " भारत का संविधान " के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
उत्तराखण्ड प्रादेशिक विकास सेवा (संशोधन) नियमावली , 2026
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1. (1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रादेशिक विकास सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
नियम 5 में संशोधन
2. उत्तराखण्ड प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली , 2011 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 5 के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (4 ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ -1 विद्यमान उपनियम
(4)- मुख्य विकास अधिकारी / उपायुक्त/ संयुक्त सचिव के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे परियोजना निदेशकों में से जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 2 वर्ष की सेवा एवं कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(4)- मुख्य विकास अधिकारी / उपायुक्त/ संयुक्त विकास आयुक्त के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे परियोजना निदेशकों में से जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 2 वर्ष की सेवा एवं कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वाराः
परन्तु यह कि प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 2011 के विरूद्ध योजित वाद सं0-152/ 2012 श्री गणेश सिंह' खाती बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा ० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2013 के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी / उपायुक्त/ संयुक्त विकास आयुक्त के खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग में सृजित 08 पदों में प्रशिक्षण संवर्ग में सृजित 01 पद को सम्मिलित करते हुये कुल 09 पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 के नियम 5(3) में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में उक्त 09 पदों को खण्ड विकास अधिकारी संवर्ग एवं प्रशिक्षण संवर्ग में 75:25 के अनुपात में विभाजित करते हुये प्रशिक्षण संवर्ग हेतु 02 पदों (25 प्रतिशत) पर पदोन्नति, उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 1991 के नियम 5(3 ) के प्रावधानानुसार दिनांक 27.05.2011 को पात्रता पूर्ण करने वाले प्रधानाचार्य समूह ' क ' से की जायेगी ।
भाग 1 ]
313
उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत्)
नियम 17 में संशोधन
3. मूल नियमावली में नियम 17 में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (1) के प्रथम प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1
विद्यमान प्रस्तर
जिला विकास अधिकारी /सहायक निदेशक, विकास आयुक्त/ सहायक परियोजना परियोजना निदेशक, मुख्य अधिकारी / उपायुक्त/ संयुक्त सचिव एवं अपर आयुक्त , ग्राम्य विकास के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय - समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिये गये मापदण्ड के आधार पर की जायेगी ।
नियमावली में संशोधन
स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर "जिला विकास अधिकारी/ सहायक आयुक्त/ सहायक परियोजना निदेशक , परियोजना निदेशक, मुख्य विकास अधिकारी / उपायुक्त/ संयुक्त विकास आयुक्त एवं अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय - समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए ) नियमावली , 2002 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिये गये मापदण्ड के आधार पर की जायेगीः "
4. मूल नियमावली में " संयुक्त सचिव " शब्दों के स्थान पर जहां- जहां यह शब्द आते हैं, "संयुक्त विकास आयुक्त" शब्द रख दिये जायेगें ।
आज्ञा से , धीराज सिंह गर्ज्याल, सचिव ।
Inpursuance of the provision of Clause (3 ) of Article 348 of ' The Constitution of India ' , the Governor pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 200/XI ( 1) / 2025/53 ( 06 ) 2025/ E - 56218 Dehradun , Dated May 18 , 2026 for general information .
NOTIFICATION
May 18, 2026
No. 200 /XI ( 1 ) / 2025 / 53 ( 06 ) 2025 / E - 56218 -- In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, with view further to amend the Uttarakhand Provincial Development Service Rules, 2011 the Governor , makes the following rules-
The Uttarakhand Provincial Development Service (Amendment ) Rules , 2026
Short Title and Commencement
1. ( 1 ) These rules shall be called the Uttarakhand Provincial Development Service (Amendment) Rules , 2026.
(2) Itshall come into force at once.
Amendment of Rule 5
2. In Uttarakhand Provincial Development Service Rule , 2011 ( herein after referred to as principal rules) in rule 5, for the existing sub - rule (4) as set out in column - 1 below shall be substituted by sub - rule as set out in column - 2 , namely: -
Column-1 Existing sub - rule
(4): Recruitment by Promotion on the post of Chief
Development Officer/Deputy Commissioner/ Joint
Secretary shall be made on the basis of Merit from Column-2 Here by substituted sub - rule
( 4) : Recruitment by Promotion on the post of Chief Development Officer/Deputy Commissioner/Joint Development Commissioner shall be made on the 314
उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
such Project Director who have completed two years service and total nineteen years service as such on the first day of the year of recruitment .
basis of merit form such Project Directors , who , have completed two years service and total of nineteen years service as such on the first day of the year of recruitment:
Provided that in accordance with the order dated 07.05.2013 passed by the Hon'ble High Court in Suit No. 152 of 2012 Shri Ganesh Singh Khati vs State of Uttarakhand and others filed against the Uttarakhand Provincial Development Service Rules , 2011 , in 8 created post of Chief development officer/Deputy Commissioner/ Joint Development Commissioner in Block Development Officer cadre including one post created in training cadre against total 9 posts, in light of arrangement provisioned in rule5 (3 ) of the Uttar Pradesh Development Department Gazetted Officer Service rules, 1991 by dividing total said post in block development officer cadre and training cadre in 75:25 ratio for training cadre , promotion on 02 posts ( 25 percent) shall be done from Principal Group A completed the eligibility on date 27.05.2011 as per provision of the Rule (3 ) of Uttar Pradesh Development Department Gazetted Officer Service rules, 1991 .
Amendment of rule 17
In the principal rule for the existing para of sub - rule ( 1 ) of rule 17 as set out in column- 1 shall be substituted by para as set out in column -2 , namely: - 3.
Column-1 Existing Para
Column-2 Here by substituted Para
The promotion on the Posts of District Development Officer/Assistant Commissioner/Assistant Project Director , Project Director , Chief Development Officer/Deputy Commissioner/Joint Secretary and Additional Commissioner , Rural Development shall be made on the basis of given criteria through selection committee constituted according the provisions of the Uttarakhand Constitution of Department promotion committee (for the post of out of the purview of the Public Service Commission) Rules, 2002 as amended from time to time .
The promotion on the Posts of District Development Officer/Assistant Commissioner /Assistant Project Director, Project Director , Chief Development Officer/Deputy Commissioner/Joint Development Commissioner and Additional Commissioner , Rural Development shall be made on the basis of given criteria through selection committee constituted according the provisions of the Uttarakhand Constitution of Department promotion committee ( for post outside of the purview of the Public Service Commission) Rules , 2002 as amended from time to time .
4.
Amendment in rules
In principal rules for the words "Joint Secretary " wherever they occur the words "Joint Development Commissioner" shall be substituted.
By Order, DHIRAJ SINGH GARBYAL , Secretary.
भाग 1 ]
315 उत्तराखण्ड गजट, 06 जून , 2026 ई० (ज्येष्ठ 16 , 1948 शक सम्वत्)
वन अनुभाग -1
अधिसूचना
प्रकीर्ण
21 मई , 2026 ई ०
संख्या- 915 / X - 1-2026-10 ( 01 ) / 2024- राज्यपाल , भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली , 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-
उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026
संक्षिप्त नाम एवं 1. (1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा प्रारम्भ
(संशोधन) नियमावली, 2026 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
नियम 8 का संशोधन
2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली, 2016 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) , में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के उपनियम (1 ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-
स्तम्भ-1
स्तम्भ-2
विद्यमान उपनियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1 ) सेवा में वन दरोगा के सीधी
भर्ती के पद पर नियुक्ति हेतु
अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा
स्थापित बोर्ड / परिषद् या
उत्तराखण्ड राज्य स्थित मान्यता
प्राप्त विद्यालय से इण्टरमीडिएट
(कृषि अथवा विज्ञान के साथ)
अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा
उत्तीर्ण होनी चाहिए ।
(1 ) वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित , भौतिक विज्ञान , रसायन विज्ञान , वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी और पर्यावरण विज्ञान में से एक या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा । मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है ।
316
उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 16 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
नियम 10 का संशोधन
3. मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा,
अर्थात्:-
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1 ) वन दरोगा के मामले में- सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, उस वर्ष की प्रथम जुलाई को 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिएः वन दरोगा एवं वन आरक्षी के नियम 5 के उपनियम (2) तथा उपनियम (3) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के मामले में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम व 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । आयु भर्ती के लिए ' उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' को रिक्तियों के सूचित किए जाने या यथा स्थिति भर्ती के विज्ञापन के वर्ष की प्रथम जुलाई के अनुसार अवधारित की जाएगी ।
अनुसूचित परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की जातियों, अनुसूचित जन -जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय- समय पर अधिसूचित किया जाए , अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी , जैसा कि विहित किया जाये ।
(2) वन आरक्षी के मामले में- सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, उस वर्ष की प्रथम जुलाई को 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए चाहिए:
परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए , अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी , जैसा कि विहित किया जाये ।।
भाग 1 ]
317 उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16 , 1948 शक सम्वत्)
In pursuance of the provision of Clause (3 ) of Article 348 of the ' Constitution of India' , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 915 /X - 1-2026-10 ( 01 )/ 2024 , Dehradun , Dated May 21 , 2026 for general information:
NOTIFICATION
Miscellaneous
May 21 , 2026
No. 915 / X -1-2026-10 ( 01 )/ 2024 -- In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of The Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the ' Uttarakhand Subordinate Forest Service Rules , 2016 namely.
The Uttarakhand Subordinate Forest Service (Amendment) Rules , 2026
(1) These rules may be called the " Uttarakhand Subordinate Forest Short title and 1. commencement Service (Amendment) Rules , 2026. "
(2) It shall come into force at once .
Amendment of 2.
rule 8
In the Uttarakhand Subordinate Forest Service Rules , 2016 ( hereinafter referred to as a principal rules) for existing sub -rule ( 1 ) of rule 8 as set out in column- 1 below the sub - rule as set out in Column - 2 shall be substituted , namely: -
Column-1
Existing sub - rule
Column -2 Sub - rule hereby substituted
(1) A Candidate for appointment to the post of direct recruitment of Van Daroga (Forester) must have passed Intermediate examination (with a Agriculture or Science) from any Board/Council established by law in India or any recognised school in the state of Uttarakhand or equivalent examination there of.
(1) A Candidate for direct recruitment to the post of Van Daroga ( Forester) must possess a Bachelor's degree with one or more of subjects , namely Mathematics , Physics , Chemistry , Botany, Zoology, Forestry , Geology , Agriculture , Statistics and Environmental Science or Bachelor's degree in Engineering or Bachelor's degree in Veterinary Science from University established by law in India or must possess a qualification recognized by the Government as equivalent thereto. a 318
उत्तराखण्ड गजट , 06 जून , 2026 ई ० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
Amendment of 3.
rule 10
In the principle rules , for existing rule 10 as set out in column - 1 below the rule as set out in Colunum - 2 shall be substituted , namely: -
Column-1
Column-2
Existing rule
Rule hereby substituted
A candidate of General category for direct recruitment to the post of Van Daroga (Forester) and Van Arakshi (Forest Guard) under rule 5(2 and) 5 (3 ) must have attained the age of 18 years and not more than 28 years . The age shall be counted from the date . on which "Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission" is informed of vacancies for recruitment or on the 1st July of the calendar year of the advertisement for recruitment , as the case may be ;
( 1) In the Case of Van Daroga (Forester)- A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 35 years on the 1st day of July of the calendar year in which vacancies are advertised by the Commission: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes and such other categories of the State of Uttarakhand , as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified .
(2) In the Case of Van aarakshi (Forest Guard) - A candidate must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st day of July of the calendar year in which vacancies are advertised by the Commission : Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes and such other categories of the State of Uttarakhand , as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.
भाग 1 ]
319 उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16 , 1948 शक सम्वत्)
अधिसूचना
प्रकीर्ण
21 मई , 2026 ई ०
संख्या- 916 / X - 1-2026-04 ( 17 )/ 2024- राज्यपाल , " भारत का संविधान " के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश वन सांख्यिकीय सेवा नियमावली , 1982 ) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2002 में अग्रेत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-
"उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश वन सांख्यिकीय सेवा नियमावली , 1982) (संशोधन) नियमावली, 2026"
संक्षिप्त नाम 1 और प्रारम्भ
(1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश वन सांख्यिकीय सेवा नियमावली , 1982 ) (संशोधन) नियमावली, 2026 है ।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।
नियम-8 का संशोधन
2 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश वन सांख्यिकीय सेवा नियमावली , 1982 ) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2002 में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये नियम-8 के विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
(एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड) (विद्यमान खण्ड)
(2) सांख्यिकीय अधिकारी
(2) अधिकारी सांख्यिकीय सांख्यिकीय या गणित में
(1) सांख्यिकीय या गणितीय कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातक स्तर पर गणित के साथ अर्थशास्त्र हो और आई० एस०आई० कलकत्ता, आई० सी० ए ० आर० , नई दिल्ली या किसी अन्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सांख्यिकी में कम से कम एक वर्ष का प्रशिक्षण या डिप्लोमा । ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जिसे आधुनिक सांख्यिकी तकनीक को लागू करने का कम से कम पांच वर्ष का और कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग का कुछ अनुभव हो ।
सांख्यिकीय या गणितीय सांख्यिकीय या गणित में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातक स्तर पर गणित के साथ अर्थशास्त्र हो और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आई ०एस ० आई०) भारतीय संस्थान कोलकाता, सांख्यिकीय (आई ० एस ० आई ०) चेन्नई , भारतीय सांख्यिकीय संस्थान केन्द्र पूर्वोत्तर (आई० एस०आई ० एन ०ई ०) तेजपुर असम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) नई दिल्ली एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ( आई ० सी ०ए ०आर० ) , नई दिल्ली या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्य ालय / संस्था से सांख्यिकी में कम से कम एक वर्ष का प्रशिक्षण या डिप्लोमा ।
320
उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
टिप्पणीः- ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसके पास कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उसके समकक्ष या उससे उच्च स्तर की उपाधि हो ।
आज्ञा से , सी० रवि शंकर, सचिव ।
In pursuance of the provision of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 916/X -1-2026-04 ( 17) /2024, Dated May 21 , 2026 for general information :
NOTIFICATION
Miscellaneous
May 21 , 2026
No. 916/X -1-2026-04 ( 17 )/2024 -- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of The Constitution of India , the Governor is pleased to make the following Rules with a view to further amend the Uttarakhand ( Uttar Pradesh Forest Statistical Service Rules , 1982) Adaptation and Modification Order , 2002
The Uttarakhand (Uttar Pradesh Forest Statistical Service Rules , 1982) (Amendment) Rules , 2026
Short Title and 1 ( 1 ) These Rules may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Forest Commencement Statistical Service Rules , 1982) (Amendment) Rules , 2026 "
(2) It shall come into force at once .
rule 8 Amendment of 2 In the Uttarakhand ( Uttar Pradesh the Statistical Service Rules , 1982) Adaptation and Modification Order , 2002 , for existing clause (2) of Rule 8 , as set out in Column - 1 below , the clause as set out in Column - 2 shall be substituted, namely : -
Column - 1 (Existing Clause)
Column- 2 (Clause as Hereby Substituted)
Officer
Statistical Officer
Statistical (1) At least a Second- Class Masters Degree
in Statistics
Mathematical
Statistics
ог
At least a Second- Class Masters Degree in Statistics or Mathematical Statistics or
Mathematics
Mathematics or भाग 1 ]
321 उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 16 , 1948 शक सम्वत्)
Economics with Mathematics at graduate level and at least one year's training or Diploma in Statistics from ISI Calcutta, I.C.A.R. , New Delhi , or any other Government recognised institution. Preference shall be given to those who possess 5 years experience in application of Modern Statistical Techniques and have some experience Computer Programming of
Economics with Mathematics at graduate level and at least one year training or Diploma in Statistics from Indian Statistical Institute (I.S.I. ) Kolkata, Indian Statistical Institute (I.S.I. ) Chennai Centre, Indian Statistical Institute Nortlı -East Centre Tejpur (ISINE) Assam , Indira Gandhi National Open University ( IGNOU) , New Delhi or Indian Agricultural Research Institute (I.C.A.R. ) , New Delhi ΟΙ Government University/recognised Institution.
Note : Preference shall be given to such candidate who possess a Post- Graduate Diploma in Computer Science or Computer Application Οι a degree equivalent thereto or higher .
ByOrder, C. RAVI SHANKAR, Secretary.
पी० एस ०यू० ( आर ० ई० ) 23 हिन्दी गजट /184- भाग 1-2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
April15, 2026
No. 44 /XIV / a - 7 / Admin.A/ 2009 -- Shri Rahul Kumar Srivastava , Registrar ( Protocol ) , High Court of Uttarakhand is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 09.03.2026 to 18.03.2026 with permission to prefix 28.02.2026 to 08.03.2026 as Holi holidays .
By Order of Hon'ble the Chief Justice , Sd/- Registrar ( Inspection) .
145-ख 146
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16 , 1948 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
April 15, 2026
No. 45 /XIV - 21 / Admin.A/ 2008--Ms . Rajani Shukla , Additional District & Sessions Judge / Fast Track Special Court ( FTSC ) , ( POCSO ) , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 24.10.2025 to 02.11.2025 with permission to prefix 19.10.2025 to 23.10.2025 as Deepawali holidays .
NOTIFICATION
April 15, 2026
No. 46/XIV/ a - 2/Admin.A- 2/2024-- Ms . Srishti Baniyal , 3rd Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Kashipur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 10.11.2025 to 19.11.2025 with permission to prefix 08.11.2025 & 09.11.2025 as second Saturday & Sunday holiday.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
NOTIFICATION
April15, 2026
No. 47 / XIV - 84 /Admin.A/ 2003--Shri Sujeet Kumar , 1st Additional District Judge , Haldwani District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 03 days w.e.f. 22.12.2025 to 24.12.2025 with permission to prefix 21.12.2025 as Sunday holiday and suffix 25.12.2025 to 02.01.2026 as Christmas and New Year'sholidays respectively for the purpose of LTC .
By Order of Hon'ble the Administrative Justice , Sd/-
Registrar ( Inspection) .
NOTIFICATION
April 15, 2026
No. 48 /XIV - a / 58 /Admin.A/ 2012--Ms . Neha Qayyum , 2nd additional Civil Judge (Sr. Div . ) , Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 22 days w.e.f. 09.02.2026 to 02.03.2026 with permission to prefix 08.02.2026 as Sunday holiday and suffix 03.03.2026 & 04.03.2026 as Holi holidays .
NOTIFICATION
April15, 2026
No. 49 / XIV - 22/ Admin.A/ 2008 -- Shri Vivek Srivastava , 2nd Additional District & Sessions Judge , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 07 days w.e.f. 07.02.2026 to 13.02.2026 with permission to suffix 14.02.2026 & 15.02.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively for the purpose of L.T.C.
By Order of Hon'ble the Vacation Judge ,
Sd/-
Registrar (Inspection) .
भाग 1 -क]
147 उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 16 , 1948 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
April24, 2026
No. 152/ XIV - 93/Admin.A/ 2003--Shri Sanjeev Kumar, the then Additional Chief Judicial Magistrate -I , Dehradun , presently posted as 1st Additional District & Sessions Judge , Nainital is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 05.03.2026 to 13.03.2026 with permission to prefix 03.03.2026 & 04.03.2026 as Holi holidays and suffx 14.03.2026 & 15.03.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively for the purpose of L.T.C.
NOTIFICATION
April24, 2026
No. 153 /XIV - 96/Admin.A/ 2003 -- Shri Nandan Singh , Additional District & Sessions Judge , Vikasnagar , District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 23.01.2026 to 31.01.2026 with permission to suffix 01.02.2026 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
April24, 2026
No. 155 /XIV - a- 32/Admin.A/ 2020--Ms . Sanchi Agrawal Civil Judge ( Jr. Div . ) , Doiwala District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 03.11.2025 to 15.11.2025 with permission to prefix 02.11.2025 and suffix 16.11.2025 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
April24, 2025
No. 156 /XIV- a/ 43Admin.A/ 2012--Ms . Tricha Rawat , Civil Judge ( Sr. Div. ) , Khatima District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned :
1. Child care leave For 17 days w.e.f. 11.09.2025 to 27.09.2025 with suffix 28.09.2025 asSunday holiday.
2. Child care leave For 14 days w.e.f. 17.02.2026 to 02.03.2026 with suffix 03.03.2026 & 04.03.2026 as Holi holidays .
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar (Inspection) .
NOTIFICATION
May 11, 2026
No. 160 /XIV- a -38/Admin.A/ 2017--Ms. Kanchan Chaudhary, Principal Magistrate , Juvenile Justice Board , Haridwar is hereby sanctioned child care leave for 25 days w.e.f. 13.02.2026 to 09.03.2026.
By Order of Hon'ble the Vacation Judge , Sd/-
Registrar ( Inspection) .
पी ० एस ०यू० (आर०ई० ) 23 हिन्दी गजट/ 184- भाग 1 - क-2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
NOTICE
सूचना
IS NO LEGAL RESPONSIBILITY ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND . PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/ PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES ALSO FOR MISREPRESENTATION ETC. AND ANY OTHER
मेरेनाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 7328 0726 2741 में उसका नाम लक्ष्य (LAKSHAY) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम लक्ष्य सिंह (LAKSHAY SINGH ) हैं । जो पुत्र के जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं० B202605078960000002 व स्थाई निवास प्रमाण- पत्र सं० UK26ES0100067233 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को लक्ष्य सिंह (LAKSHAY SINGH) पुत्र श्री सुखपाल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
BY ORDER Additional Director
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुखपाल सिंह निवासी अकौधा औरंगजेबपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
265- ट 266
उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत)
[भाग 8
सूचना
मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं . 6259 9321 0471 में उसका नाम तेजस ( TEJAS ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम तेजस सिंह (TEJAS SINGH ) है । जो पुत्र के जन्म प्रमाण- पत्र पंजी सं ० B202605078960000001 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र सं ० . UK26ES0100067257 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को तेजस सिंह (TEJAS SINGH) पुत्र श्री सुखपाल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुखपाल सिंह
निवासी अकौधा औरंगजेबपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड संख्या 9366 2081 2683 में उसका नाम , आराध्या शरण (AARADHYA SHARAN ) दर्ज है । किन्तु अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम आराध्या शरण (AARADHYA SHARAN ) से बदलकर ईशिता शरण (ISHITA SHARAN ) कर लिया है , जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण संख्या B - 2016 : 5-90060-007630 में भी दर्ज है । अतः भविष्य में मेरी पुत्री को ईशिता शरण ( ISHITA SHARAN ) , पुत्री यादवेन्द्र शरण के नाम से ही जाना , पहचाना तथा पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
यादवेन्द्र शरण
निवासी -6 / 1 , शेखपुरी , बी.एस.एम , डिग्री कॉलेज के सामने , रुड़की, जिला हरिद्वार ,
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं . 202393347733 एवं पेन कार्ड नं० CSPPD1987C में त्रुटिवश मेरा नाम देवकी देवी (DEVKI DEVI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम देबुली देवी ( DEBULI DEVI ) है जोकि मेरे जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B202605005250000001 एवं स्व ० पति नरेन्द्र सिंह के पी ० पी० ओ ० नं 231849801491 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे देबुली देवी ( DEBULI DEVI ) पत्नी स्व० नरेन्द्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
देबुली देवी ( DEBULI DEVI ) पत्नी स्व० नरेन्द्र सिंह
निवासी ग्राम गमशाली , पो०- बाम्पा, तहसील जोशीमठ , जिला - चमोली , राज्य उत्तराखण्ड 246443 267 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं. 9596 9035 3927 में त्रुटिवश मेरा नाम सुककादा (SUKKADA) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम सुक्कड (SUKKAD ) है । जो मेरे पहचान पत्र सं . WIG0623348 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र पंजी. नं. UK25ES0100350847 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सुक्कड ( SUKKAD) पुत्र स्व. खजान के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुक्कड ( SUKKAD) पुत्र स्व. खजान निवासी-शेरपुर खेल मउ हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्र हाई स्कूल , वर्ष 1996 अनुक्रमांक 0418249 , में मेरा नाम तरन्नुम परवीन (TARANNUM PARVIN) D / O ABARAR AHAMAD दर्ज है । लेकिन मैंने शादी के उपरान्त अपना नाम तरन्नुम परवीन ( TARANNUM PARVIN ) से बदलकर तरन्नुम सिद्दीकी (TARANNUM SIDDIQUI ) कर लिया है । जोकि मेरे आधार कार्ड नं0 649993416195 , व पैन कार्ड न 0 AWJPT3181C एवं मेरे पुत्रों के शैक्षिक प्रमाण - पत्रों में भी दर्ज है । तरन्नुम प्रवीन TARANNUM PARVIN उर्फ तरन्नुम सिद्दीकी TARANNUM SIDDIQUI ये दोनों मेरे ही नाम है । भविष्य में मुझे दोनों ही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
तरन्नुम सिद्दीकी W/ o श्री मौहम्मद आरिफ सिद्दीकी, निवासी 19/14 मस्जिद वाली गली , साबरी मंजिल माजरा देहरादून उत्तराखंड ।
सूचना
मेरे शैक्षिक प्रमाण पत्र हाई स्कूल, वर्ष 1979 अनुक्रमांक 901424 , इंटर मीडिएट , अनुक्रमांक 087058 एवं बी.कॉम अनुक्रमांक C282246 में मेरा नाम मौहम्मद आरिफ Mohammad Arif दर्ज है , जबकि मेरे आधार कार्ड न . 693137212062 व पैन कार्ड न ० CBNPS9257D में मेरा नाम मौहम्मद आरिफ सिद्दीकी Mohammad Arif Siddiqui दर्ज है , तथा मेरे पुत्रों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम मौहम्मद आरिफ सिद्दीकी MOHD ARIF SIDDIQUI दर्ज है , मौहम्मद आरिफ Mohammad Arif मौहम्मद आरिफ सिद्दीकी Mohd Arif Siddiqui , एवं Mohammad Arif Siddiqui ये नाम मेरे ही है ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मौहम्मद आरिफ सिद्दीकी पुत्र अब्दुल सत्तार , निवासी 19/14 साबरी मंजिल, मस्जिद वाली गली , माजरा , देहरादून उत्तराखंड ।
268
उत्तराखण्ड गजट , 06 जून , 2026 ई ० (ज्येष्ठ 16 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं0 220982401665 में त्रुटिवश इंग्लिश में नाम LAKSHMI DEVI गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा इंग्लिश में वास्तविक नाम LAXMI DEVI है । जो मेरे पति मुंशी राम के पी 0 पी0 ओ 0 231840006077 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे LAXMI DEVI पति श्री मुंशी राम के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
लक्ष्मी देवी पत्नी मुंशी राम, निवासी-1449 , इन्द्रा नगर कॉलोनी , बसंत विहार, देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी पुत्री ADITI SHAH के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25120034 में त्रुटिवश मेरा (माता) का घरेलू नाम MAMTA DEVI गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम सरिता शाह (SARITA SHAH) है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण- पत्र पंजी सं. 20081213458 व मेरे आधार कार्ड नं. 8496 5970 6585 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को ADITI SHAH D/ O सरिता शाह (SARITA SHAH ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सरिता शाह (SARITA SHAH) पत्नी श्री सुनील कुमार निवासी- नया गाँव शिमला बाईपास रोड़ देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
'मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं 611393323325 में त्रुटिवश उसका नाम विनायक (VINAYAK) गलत दर्ज है , जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम सिद्ध त्रिवेदी विनायक (SIDDH TRIVEDI VINAYAK) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं 0 43 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को सिद्ध त्रिवेदी विनायक (SIDDH TRIVEDI VINAYAK) पुत्र श्री जंगवीर सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
जंगवीर सिंह निवासी- म० नं ० 108 , ग्राम बूडपुर जट, जिला- हरिद्वार , राज्य उत्तराखण्ड ।
भाग 8]
269 उत्तराखण्ड गजट, 06 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
MY name KM SIMRAN has been wrongly entered in my high school year - 2021 Roll number 25117431 and inter - mediate year - 2023 Roll number 25623810 , whereas my real name is SIMRAN . Which is also recorded in myAadhar card number 933657 306586 and PAN card number SCXPS8797H . In future , I should be known and called as SIMRAN D /O RAMESH CHANDRA.
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SIMRAN D / O RAMESH
resident- B.E.G. Camp Road, Shivam Enclave , Raiwala , Dehradun , Uttarakhand .
सूचना
AFTER marriage I have changed my name from Sukanya Bathula to Sukanya Maddi W/o- Srinivas Kanaka Maddi for all purposes . In future , I should be known and read as Sukanya Maddi W/o Shri Srinivas Kanaka Maddi , presently R/ o F -202 , Capital Heights Apartments , ITBP Road , Seemadwar, Dehradun, Uttarakhand .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Sukanya Maddi
W/ o Shri Srinivas Kanaka Maddi , presently R/ o F - 202 , Capital Heights Apartments , ITBP Road , Seemadwar, Dehradun , Uttarakhand .
सूचना
मेरा सही नाम कला सुमन कक्कड (KALA SUMAN KAKKAR) है । जबकि अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुमन कक्कड (SUMAN KAKKAR) है । भविष्य में मुझे श्रीमती कला सुमन कक्कड (Smt. KALA SUMAN KAKKAR) पत्नी प्रदीप कुमार कक्कड निवासी -6 नम्बर पुलिया रिंग रोड देहरादून उत्तराखण्ड के नाम से लिखा पढ़ा जाना पहचाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्रीमती कला सुमन कक्कड (Smt . KALA SUMAN KAKKAR) पत्नी प्रदीप कुमार कक्कड निवासी -6 नम्बर पुलिया रिंग रोड देहरादून उत्तराखण्ड 270
उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 16 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे आधार न0- 3338 0392 0293 में त्रुटिवश मेरा नाम SUNAINA JUBLI दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरा वास्तविक नाम जो कि जन्म प्रमाण पत्र न०- B202505004620000005 दिनांक 12.11.2025 में व पेन कार्ड न०- AMJPJ1842Q में SUNYANA JUBLI दर्ज है जो कि सही है भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम SUNYANA JUBLI पत्नी श्री धीरेन्द्र सिंह जुबली के नाम से जाना- पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SUNYANA JUBLI पत्नी श्री धीरेन्द्र सिंह जुबली निवासी- 122 , आनंद नगर , ज्ञानसू उत्तरकाशी वार्ड न०- 3 बरहट रेन्ज उत्तरकाशी ।
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड संख्या 9934 0021 6520 में उसका नाम मानसी कर्णवाल (MANSI KARANWAL ) दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम मानसी कर्णवाल (MANSI KARANWAL) से बदलकर श्री कर्णवाल (SHREE KARNWAL) कर लिया है । जो मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण - पत्र पंजी संख्या B- 2017 : 5-90069-006434 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को श्री कर्णवाल ( SHREE KARNWAL ) D / O GAURAV KARNWAL के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाए ।
समस्त वैधानिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
गौरव कर्णवाल पुत्र श्री धर्मदास कर्णवाल निवासी मकान नं. 68 , आर के पुरम कॉलोनी , बहादराबाद तहसील एवं जिला हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं0 647705415244 एवं पासपोर्ट नं ० V4395389 में उसका नाम AARIKA NEGI दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैनें अपनी पुत्री का नाम AARIKA NEGI से बदलकर ARIA NEGI रख लिया है । भविष्य में मेरी पुत्री को ARIA NEGI D / O AMIT NEGI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
AMIT NEGI निवासी -51 A, रिस्पना रोड़ , करनपुर , देहरादून, उत्तराखण्ड -248001 भाग 8]
271 उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई ० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं . 6788 0454 7453 में उसका नाम गौरी (GAURI ) दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम गौरी (GAURI ) से बदलकर ओजस्विनी सैनी (OJASWINI SAINI ) कर लिया है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं ० B-2020 : 5-90069-001890 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को ओजस्विनी सैनी (OJASWINI SAINI ) पुत्री श्री पंकज सैनी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
पंकज सैनी
निवासी-260 , आदर्श नगर रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरेआधार कार्ड नं 6809 2801 2091 में त्रुटिवश इंग्लिश में नाम- BHAVISHYA SEMWAL के स्थान पर BHAVISH SEMWAL गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा इंग्लिश में वास्तविक नाम BHAVISHYA SEMWAL है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक- 25125358 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे भविष्य सेमवाल (BHAVISHYA SEMWAL ) पुत्र श्री नरेश चन्द सेमवाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
(BHAVISHYA SEMWAL)
पुत्र श्री नरेश चन्द सेमवाल निवासी- द्वारिका विहार फेस 2 जगजीतपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 7761 8705 6678 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रीति रतूडी गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम साधना रतूडी है । जो मेरे ओ ० एन ० जी ० सी० मेडिकल बुक नं 0 240 डी व राशन कार्ड में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे साधना रतूडी पुत्री स्व० इन्द्रमणी रतूडी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
साधना रतूडी पुत्री स्व ० इन्द्रमणी रतूडी निवासी-265 , दयानंद मार्ग होटल शिमाया सुभाष नगर, क्लेमेंट टाउन देहरादून उत्तराखण्ड 272
उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे पुत्र राहुल तोमर के शैक्षिक प्रमाण - पत्रों में मेरा सही नाम लक्ष्मी देवी (Laxmi Devi ) दर्ज है । जबकि मेरे आधार कार्ड नं0-290621240676 में त्रुटिवश मेरा नाम लक्ष्मी (Lakshmi ) गलत दर्ज हो गया है । भविष्य में मुझे लक्ष्मी देवी (Laxmi Devi ) , पत्नी श्री राजेन्द्र तोमर (Rajendra Tomar ) के नाम से पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
लक्ष्मी देवी ( Laxmi Devi ) पत्नी श्री राजेन्द्र तोमर (Rajendra Tomar ) निवासी- 016 कोठा तपलाङ, कोटा, चकराता-248123 , जिला देहरादून
सूचना
शादी से पूर्व मेरा नाम KASHMIRI YASMINBANU GULAMNABI D / O GULAMNABI ALI MOHAMMAD KASHMIRI था लेकिन विवाह उपरान्त मैंने अपना नाम KASHMIRI YASMINBANU GULAMNABI से बदलकर YASMINE AAMIR HASAN कर लिया है । जो मेरे आधार कार्ड नं . 9176 1638 0691 एवं पेन कार्ड नं . BGRPH1094R में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे YASMINE AAMIR HASAN W / O AAMIR HASAN SAIFI के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
YASMINE AAMIR HASAN W/ o AAMIR HASAN SAIFI निवासी-123 माहिग्रान इमली रोड, रुड़की , जिला- हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
My name on my Aadhaar Card No 915000542998 has been mistakenly recorded as LAV whereas my correct name is LUV TAMTA as mentioned on my permanent Residential Certificate No UK26ES0100010657 and high school certificate Roll No 25118413. In the future, I should be known and addressed as Luv Tamta , s/ o Vimal Tamta. Resident of Tamta Mohalla, Dharmi Thana Bazaar, Almora, Uttarakhand .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Luv Tamta , s /o Vimal Tamta Resident of Tamta Mohalla , Dharmi Thana Bazaar, Almora, Uttarakhand .
भाग ४]
273 उत्तराखण्ड गजट , 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक सम्वत)
सूचना
मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0093557 व आधार कार्ड नं 0 4410 8483 3518 व पैन कार्ड नं 0 JNFPK6925P में मेरा नाम मनीष कुमार (MANISH KUMAR) पुत्र श्री दलीप सिंह दर्ज है । मैंने अब निजी कारणों से अपना नाम मनीष कुमार ( MANISH KUMAR ) से बदलकर मनीष एस. परिहार (MANISH S. PARIHAR) कर लिया है । भविष्य में मुझे मनीष एस . परिहार (MANISH S. PARIHAR) पुत्र श्री दलीप सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मनीष कुमार (MANISH KUMAR) (मौजूदा पुराना नाम) पुत्र श्री दलीप सिंह
निवासी - ठूलीगैर मेतली जिला - पिथौरागढ उत्तराखण्ड
सूचना
मेरी पुत्री ANSHITA SINGHAL के वर्ष 2022 हाईस्कूल अनुक्रमांक 25117302 एवं वर्ष 2024 इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 25620201 में त्रुटिवश पिता का नाम MANISH SINGHAL गलत दर्ज हो गया है जबकि पिता का वास्तविक नाम MANISH KUMAR है । जोकि पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 17 एवं पिता के आधार कार्ड नं. 909537883652 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को ANSHITA SINGHAL D / O MANISH KUMAR के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
MANISH KUMAR
निवासी- पंचायत घर के पास , जंग्लात रोड , सहसपुर , जिला- देहरादून , राज्य- उत्तराखण्ड ।
पी० एस ०यू० ( आर ०ई०) 23 हिन्दी गजट / 184-भाग 8-2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।