पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
संख्या-30 खण्ड–27] रुड़की , शनिवार, दिनांक 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्) [
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
469-490
भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
181-213
भाग 1 -क- नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों
975 की रिपोर्ट भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
469-क 470
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -3
अधिसूचना
नियुक्ति
06 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-1 / 410842 / 26 / XXXVIA3 / 2026- ई पत्रावली संख्या- 97569 - कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम-1984 (अधिनियम संख्या-66 सन् 1984) की धारा-4 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल की सहमति से, श्री बृजेन्द्र सिंह, कानूनी सलाहकार , उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार को प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , पौड़ी गढ़वाल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से , अमित कुमार सिरोही , प्रमुख सचिव ।
सूचना अनुभाग
कार्यालय ज्ञाप / प्रोन्नति आदेश
30 जून, 2026 ई ०
संख्या-262 / ई0-409141 / XXII / 2026-04 (4 ) 2010- सूचना एवं लोक संपर्क विभाग , उत्तराखण्ड के अन्तर्गत व्यवस्थाधिकारी (वेतन लेवल -07 रू 0 44900-142400 ) के पद पर कार्यरत श्री रामपाल सिंह रावत को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक के पद पर वेतन लेवल -10 , रू 0 56100-177500 में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से , शैलेश बगौली, सचिव ।
भाग 1 ]
471 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई ० ( श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
गृह अनुभाग -1
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-744 / XX - 1-2026-3 (21 ) 2005 टी. सी . I- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री अदिति पुनेठा, पुत्री श्री दीपक पुनेठा को उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान रू0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -
2- सुश्री अदिति पुनेठा डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली , 2009 " (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे: - 472
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० ( श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक स्व- प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी /रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL ) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या 125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
473 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई ० ( श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-745 / XX-1-2026-3 (21 ) 2005 टी.सी. 1- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री ऐश्वर्या भट्ट, पुत्री श्री गिरीश चन्द्र भट्ट को उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान रू 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
2- सुश्री ऐश्वर्या भट्ट डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली , 2009 " (समय- समय पर यथासंशोधित ) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र , उनकी एक- एक स्व- प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
474
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा ( यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण -पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को । निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
475 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03, 1948 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-746 / XX -1-2026-3 ( 21 ) 2005 टी.सी. I- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री मनीष चन्द रमोला, पुत्र श्री रणवीर चन्द रमोला को उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान रू 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
2- श्री मनीष चन्द रमोला डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 " (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
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[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL ) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, स्टि याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, स्टि याचिका संख्या 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह. समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
477 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई ० ( श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-747 / XX - 1-2026-3 (21 ) 2005 टी.सी. I- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री संदीप कुमार सिंह पटेल , पुत्र श्री राम चरित्र पटेल को उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान रू 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
2- श्री संदीप कुमार सिंह पटेल डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली , 2009 " (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक स्व- प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
478
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य , रिट याचिका संख्या 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
479 उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-748 / XX- 1-2026-3 (21 ) 2005 टी.सी. I-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री शताक्षी शर्मा , पुत्री श्री दिनेश कुमार शर्मा को उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान रू 0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं: -
2- सुश्री शताक्षी शर्मा डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली , 2009" (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक - एक स्व- प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
480
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई ० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या 149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1]
481 उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03, 1948 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-749 / XX-1-2026-3 (21 ) 2005 टी.सी. 1 - उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सक्षम , पुत्र श्री अरविन्द प्रसाद को उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान रू 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
:
2- श्री सक्षम डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15. 07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली , 2009 " (समय -समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों /आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक - एक स्व- प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
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उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई ० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस /बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
483 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-750 / XX-1-2026-3 (21 ) 2005 टी.सी. I- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री गोविन्द पाण्डेय, पुत्र श्री देवकी नन्दन पाण्डेय को उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान रू 0 56100-177500 लेवल-10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
2- श्री गोविन्द पाण्डेय डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली , 2009 " (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
484
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
485 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
03जुलाई , 2026 ई०
संख्या-751 / XX-1-2026-3 (21 ) 2005 टी.सी. I- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री हिमांशु दिवाकर, पुत्र श्री रमेश सिंह को उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान रू 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
2- श्री हिमांशु दिवाकर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009" (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक- एक स्व- प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
486
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवितः पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य , रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
-6 सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
487 उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-752 / XX -1-2026-3 (21 ) 2005 टी.सी. I-उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री श्रेया सिंह, पुत्री श्री बलबीर सिंह को उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान रू 0 56100-177500 लेवल -10 ) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--
2- सुश्री श्रेया सिंह डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009" (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व- प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
488
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई ० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 ( एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
489 उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई, 2026 ई० ( श्रावण 03, 1948 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई०
संख्या-753 / XX -1-2026-3 (21) 2005 टी.सी. I- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री प्रकृति नेगी, पुत्री श्री रविन्द्र सिंह नेगी को उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक (वेतनमान रू 0 56100-177500 लेवल -10) के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
2- सुश्री प्रकृति नेगी डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगी ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली , 2009 " (समय- समय पर यथासंशोधित) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र , उनकी एक - एक स्व- प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
490
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण -पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य , रिट याचिका संख्या 121 ( एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या 149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
आज्ञा से ,
शैलेश बगौली, सचिव ।
पी ०एस ० यू० (आर० ई०) 30 हिन्दी गजट / 232 - भाग 1-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
June03 , 2026
No. 225 /XIV/ 59 /Admin.A/2003-- Shri Rajeev Kumar Khulbey , Principal Judge , Family Court , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 12.01.2026 to 21.01.2026 with permission to prefix 10.01.2026 & 11.01.2026 as second Saturday & Sunday holidays for the purpose of L.T.C.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/- Registrar (Inspection) .
NOTIFICATION
June 04, 2026
No. 226 / XIV / a - 4/ Admin.A- 2 / 2024 --Ms . Pragya Tiwari , Judicial Magistrate , Kotdwar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 04.02.2026 to 13.02.2026 with permission to suffix 14.02.2026 to 16.02.2026 as holidays .
By Order of Hon'ble the Vacation Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
181 -ख 182
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० ( श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
June 04, 2026
No. 227 /XIV- a - 14/Admin.A/2009 --Shri Jayendra Singh , Chief Judicial Magistrate , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 20.04.2026 to 29.04.2026 with permission to prefix 19.04.2026 as Sunday holiday.
NOTIFICATION
June 04, 2026
No. 228 /XIV - 31/Admin.A/ 2008-- Shri Madan Ram , 4th Additional District & Sessions Judge , Dehradun , is hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 20.04.2026 to 08.05.2026 with permission to prefix 19.04.2026 as Sunday holiday and suffix 09.05.2026 & 10.05.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively.
NOTIFICATION
June 04 , 2026
No. 229 / XIV- a -1 / Admin.A/ 2009--Shri Rakesh Kumar Singh , 3rd Additional District & Sessions Judge , Haridwar, is hereby sanctioned medical leave for 06 days w.e.f. 15.04.2026 to 20.04.2026 .
NOTIFICATION
June 04 , 2026
No. 230 / XIV- a- 15 / Admin.A/ 2024-- Shri Paritosh , Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) Bazpur , District U.S. Nagar is hereby sanctioned earned leave for 09 days w.e.f. 13.04.2026 to 21.04.2026 with permission to prefix 11.04.2026 & 12.04.2026 as second Saturday and Sunday holiday.
NOTIFICATION
June04, 2026
No. 231 /XIVa - 31/ Admin.A/ 2021 -- Ms . Harshita Sharma , Judicial Magistrate - III , Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 18 days w.e.f. 20.03.2026 to 06.04.2026 .
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/- Registrar ( Inspection) .
भाग 1 -क]
183 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड
(स्थापना-अनुभाग (राजपत्रित))
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक /1260 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री विपिन सिंह पुत्र स्व० राजेन्द्र सिंह, पता - ग्राम उल्ली, पो० थानधार, जनपद-पौढ़ी गढ़वाल पिन-246147 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, ( रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू० 9300---34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगाभी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
श्री विपिन सिंह पुत्र स्व० राजेन्द्र सिंह को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
184
उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई, 2026 ई ० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:--
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, स्टि याचिका संख्या-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस ० बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य , रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।.
भाग 1 - क]
185 उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई, 2026 ई ० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
9-- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक है, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक । कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईणस, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई, 2026 ई ०
पत्रांक / 1261 / आयु ० रा ० क० उत्तरा ० / स्था 0 अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री ऋषि कान्त चौरसिया पुत्र श्री सड़देव चौरसिया, पत्ता- ग्राम मऊ, पुलिस स्टेशन, मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश पिन-228301 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत. राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू 0 44900--142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रु ० 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं०--06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्ता/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
श्री ऋषि कान्त चौरसिया पुत्र श्री सहदेव चौरसिया को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यकंग में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।-
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
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उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नृत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में. योगदान प्रस्तुत करते . समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अधवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6.. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।-
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या--48 (PIL ) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या--25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य , रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-1.24 (एस०बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत | बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 187 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
(एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या -150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्त्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति/ नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1262 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री विप्रस्थ त्यागी पुत्र श्री रविन्द्र कुमार त्यागी, पत्ता- मकान न०-12, फेस-2, मयूर विहार शास्त्री नगर, पो०ओ ० एल ० एल ०आ ० एम० मेडिकल कॉलेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश पिन -250004 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, ( रु० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन वैण्ड-2, रु० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखितं शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 2- श्री विप्रस्थ त्यागी पुत्र श्री रविन्द्र कुमार त्यागी को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0--06, अपरं नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबंधिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
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उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई , 2026 ई ० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
4-- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों /आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5-- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पंत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पंत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/"Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूलं तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रभाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या--25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका भाग 1 -क]
189 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० ( श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिष्ट याचिका संख्या -124 (एस0 बी0) ऑफ 2024 जीबन चन्द्र पाठक एवं नवीज तिवारी बज़ाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9-... आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शतों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1263 / आयु ० रा ० क ०उत्तरा ० / स्था० अनु ० / रा 0 कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री इन्दरपाल सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह, पता--ग्राम किशनपुर, पो०ओ० काठगढ़, तहसील, बालाचौर, जिला - एस० सी० एस० नगर, पंजाब, पिन-144522 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू० 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2-- श्री इन्दरपाल सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया जं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यकम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
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[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० ( श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
3-- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है. तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगतं विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5-- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में गहानिदेशक, चिकित्सां स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र/घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक -एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रभाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ "Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पंत्र ।
191 भाग 1 - क]
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-- 18 -(एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी-ब-अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, स्टि याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-- 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -124 (एस० बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बन्नाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिटं याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्यं बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1264 / आयु ० रा ० क ०उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री नीरज कुमार डंगवाल पुत्र श्री विनोद किशोर डंगवाल, पता - उत्तरांचल एन्क्लेव, केनाल रोड़ (नहर वाली रोड़) नियर कस्तूरी चौक, लोअर तुनवाला, पो० तुननाला, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड पिन-243005 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, ( रु० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड--2. रू० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू० 4600) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी वाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
192
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
2- श्री नीरज कुमार डंगवाल पुत्र श्री विनोद किशोर डंगवाल को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०:०७, अपर नत्थनपुर , देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्া समझा जायेगा ।
44- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत ...विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5-- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
6.इस. नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रभाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित्त होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
भाग 1 -क]
193 उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाणपत्र-जाली/बुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देयं नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL ) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्यं, रिट याचिका- संख्या-25 (एस /बी) ऑफ-2025. गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-- 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस० बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनामं उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-- 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिकाः संख्या- 231- (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य । कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड /प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1265 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री अक्षिता गर्ग पुत्री श्री नवनीत गर्ग, पता-संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड़, बिजनौर, जनपद-जिजनौर, उत्तर प्रदेश पिन -248701 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -- 7, (रू0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलियां 194
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० ( श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
नं०--06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य करें उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री अक्षिता गर्ग पुत्री श्री नवनीत गर्ग को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा....
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले. अन्य'संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी । :
6- इस नियुक्ति के कभ में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पंत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
195 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
यह नियुक्त्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ़ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाभ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -18 (एस/ बी) ऑफ़ 2025. आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट. याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या--121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट-याचिका-संख्या-124 (एस0बी0) ऑफ. 20.24 जीवन चन्द्रः पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या--149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या--150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनामं उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों प्रतिबंधों के अधीन यदि आप -राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1266 / आयु० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर पुत्र श्री सुनील कुमार ठाकुर, पता- एस -48 , शिवालिक नगर, बी० एच० ई० एल ० रानीपुर, हरिद्वार, जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड, पिन-249403 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गतं राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रु० 44900--142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू० । 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी 196
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० ( श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अंस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री प्रशांत कुमार ठाकुर पुत्र श्री सुनील कुमार ठाकुर को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, "अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2023 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3-- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
4-- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्धं में सामान्य रूप से लागू व. सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने बाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5-- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर . प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6--- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र /घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुतं किये जाने होगें -
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रभाण - पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा. अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) कां सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इंस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित्त पति/ पत्नी न होने।
के सम्बन्ध में घोषणा ।
भाग 1 -क]
197 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8-- यह नियुक्त्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा-बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट- याचिका संख्या -25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस0 बी0) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम... उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिंट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या--150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाभ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ़ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक /1267 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री ज्योति चौनियाल पुत्री श्री जय प्रकाश चौनियाल, पत्ता-कौलागढ़, चूना भट्टा रोड़, पो०ओ० आई० पी०ई ० ओ० एन ०जी०सी० , देहरादन , जनपद- देहरादन, उत्त्तराखण्ड, पिन-243195 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, ( रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य 198
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-08, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री ज्योति चौनियाल पुत्री श्री जय प्रकाश चौनियाल को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदानं आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , | चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि.. के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है , तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4-- -एतद्धास नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली . 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र , आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान--में उपस्थित- होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त संभझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
भाग 1 -क]
199 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया-फ्या -तो--संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्त्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या -48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट * याचिका संख्या-25 (एस /बी) ऑफ 2025 -गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका | संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अंन्य, | रिट याचिका संख्या -124 (एस०बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाभ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या--253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या--231- (एसबी) ऑफ-2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9-- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1268 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री गौरव कुमार रावत पुत्र श्री गोविंद सिंह रावत, पता-मकान सं०-23, ग्राम क्वीटी, पो०ओ ०- दवीटी, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड, पिन-282553 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 , (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रु ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के 200
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंभ रोड़, निकट पुलिया नं0--06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री गौरव कुमार रावत पुत्र श्री गोविंद सिंह रावत को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान भसूरी बाईपास , रिंग रोड़ निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2023 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त सभझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप - से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगतं विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5-- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र , आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा .. निम्नांकित प्रमाण- पत्र/ घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदारं न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारों धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
भाग 1 -क]
201 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई ० (श्रावण 03, 1948 शक सम्वत्)
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिकं जीवित पंति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा । :
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी । :
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या--48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस०बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाभ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या--144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचितां जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-- 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछितं प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई०
पत्रांक / 1269 / आयु ० रा० क ० उत्तरा ० / स्था 0 अनु ० / रा 0 कर / 2026-27 / देहरादून- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री अनुजा पुत्री श्री चक्रबीर सिंह भण्डारी, पता- ग्राम व पो० , कन्डारा, तहसील ऊखीमट, जिला- रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड, पिन -248425 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू० 4600) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, 202
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजंट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री अनुजा पुत्री श्री चक्रबीर सिंह भण्डारी को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0--06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2025 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।.
7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी-द्वारा- निम्नांकित प्रमाण-पत्र /घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ "Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस संत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
भाग 1 - क]
203 उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई , 2026 ई ० ( श्रावण 03, 1948 शक सम्वत्)
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9.- प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8-- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनांम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिटं याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या- 124- (एस 0 बी0) ऑर्फ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्यां-149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य , रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों /अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्त्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1270 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा0 कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री नैना अग्रवाल पुत्री श्री विनोद अग्रवाल, पत्ता -81 / 71 , अद्वैता नन्द मार्ग , ऋषिकेश, जनपद- देहरादून उत्तराखण्ड, पिन-249201 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-- 7, (रू0 44900--142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के 204
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई ० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औंपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री नैना अग्रवाल पुत्री श्री विनोद अग्रवाल को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
4- एतद्धारा नियुक्त अभ्यर्थी की. सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधितं 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5-- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नंत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6-- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण - पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ "Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण संम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूलं तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
भाग 1 - क]
205 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई ० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्तं समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा!
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्त्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी. व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य , रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, -रिट याचिका संख्या-124 (एस 0 बी 0) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-- 144 । (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्यं बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या -- 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
-6... आबको सूचित किया जाता है कि.. उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य ... कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरीं बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-05, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही . की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03जुलाई, 2026 ई ०
पत्रांक / 1271 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था 0 अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री विपाशा गहलौत पुत्री श्री अजीत कुमार, पता- ग्राम रफैतपुर, हुलास, शेरकोट, जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश पिन-246747 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्डं-2, रू ० 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया 206
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
| नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी ... प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री विपाशा गहलौत पुत्री श्री अजीत कुमार को आयुक्त , राज्य कर , उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2025 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदिं के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से. लागू व. सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत . विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण - पत्र , शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र , आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्त्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें । '
7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:--
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रभाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिंस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूलं तथ्य प्रकाश में. आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न. होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
भाग 1 - क]
207 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई ० ( श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पंत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
...9.. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं -होगा।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिटं याचिका संख्या -121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य,. रिट याचिका संख्या-124 (एस ० बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम | उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-- 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनांम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9--...आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों - के-अधीन -यदिः आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1272 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा 0 कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सुयश पाण्डेय पुत्र श्री संतोष कुमार पाण्डेय, पता- ए-6 , पी०सी० एस० कालोनी, रिंग रोड़, नियर, खाद्य भवन, देहरादून, जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-248001 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (150 44900--142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड -2, रू0 9300-34800, ग्रेड वेतन रू0 4600 ). में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण 208
उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0--06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
श्री सुयश पाण्डेय पुत्र श्री संतोष कुमार पाण्डेय, को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, 'देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदानं आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा-जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06; अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6-- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित्त होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
-7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते .समयः अभ्यर्थी द्वारा ! निम्नांकित प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रभाण- पत्र, उनकी एक- एक -प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीने अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापनं, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है , तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी. न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
209 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।.
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्तिं भा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्यं एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ़ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्यः रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य , रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस० बी०) ऑफ-2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीज तिवारी बनाम.. उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-150 ( एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अंच्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेशं के अधीन रहेगी ।
9-- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप बाजा- कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०--06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई०
पत्रांक / 1273 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था० अनु० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री राजू पाण्डेय - पुत्र श्री तारा चन्द पाण्डेय , पत्ता-891 , सेक्टर-5, टी०एफ०--2, वैशाली , वी० एल०सी०सी ०, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-201010 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, (रू 0 44900--142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू० 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद 210
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0--06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबंन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री राजू पाण्डेय पुत्र श्री तारा चन्द पाण्डेय को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त -समझा जायेगा।
4- एतंद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से. लागू व. सरकार द्वाराः समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगतः विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाहीं आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र , शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र , आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्तः कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदानःप्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक-एक प्रभाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग /प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्रं जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नीः न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
211 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई ० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
-9.. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यंह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-124 (एस ०बी०) ऑफ.. 2024 जीवन चन्द्र पाठकं एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्यं, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 ( एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9-- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1274 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून- उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री चेतन भार्गव पुत्र श्री एन०आर० भार्गव, पता- वार्ड न0-18 , नियर जैन मंन्दिर, सावरकर कॉलोनी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, पिन-473551 को राज्य कर विभाग उत्त्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, 212
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० ( श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2-- श्री चेतन भार्गव पुत्र श्री एन०आर० भार्गव को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2025 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या - प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है , तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
44- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन. रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही अयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रगाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कभ में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7-. आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थात में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/" Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएंगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
213 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं..होगा ।...
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124. (एस० बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/ बी) ऑफ 2024 सैंजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड . राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्यां-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
प्रतीक जैन, आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड ।
पी० एस ०यू० (आर ० ई ० ) 30 हिन्दी गजट / 232- भाग 1 - क-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN/ 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
NOTICE
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BY ORDER Additional Director
मेरे आधार कार्ड नं 0 7699 3728 7117 में त्रुटिवश मेरा नाम स्वदेश त्रिवेदी ( Swadesh Trivedi ) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम सुदेश त्रिवेदी (Sudesh Trivedi ) पुत्र खुशी राम त्रिवेदी है । जोकि मेरे भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र संख्या WWZ0272864 व पुत्र यश त्रिवेदी के हाई स्कूल अनुक्रमांक न. 25108113 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सुदेश त्रिवेदी (Sudesh Trivedi) पुत्र खुशी राम त्रिवेदी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
गई है । समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली
सुदेश त्रिवेदी ( Sudesh Trivedi) पुत्र खुशी राम त्रिवेदी निवासी -12 /17 , चुक्खूवाला , देहरादून उत्तराखण्ड -248001 .
333 - ट 334
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे , STATE BANK OF INDIA SHARE CERTIFICATE FOLIO NO . 06010368 में मेरा नाम- MADAN SINGH RAWAT दर्ज है । जबकि मेरे आधार कार्ड नं0. 683564705324 व पेन कार्ड नं0 . BRSPR6610K में मेरा नाम- MADAN SINGH दर्ज है । MADAN SINGH RAWAT उर्फ MADAN SINGH ये दोनों मेरे ही नाम है । भविष्य में मुझे दोनों ही नामों से जाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
MADAN SINGH
S / O SHYAM SINGH
निवासी-54 , भिकिया सैन अल्मोड़ा , उत्तराखण्ड ।
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मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं 0 8608 2593 9207 में उसका नाम Anaya दर्ज है । जबकि मैंने अब निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम Anaya से बदलकर कशिश वर्मा (Kashish Verma) कर लिया है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं 0 B - 2021 : 5-90170-015498 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को कशिश वर्मा (Kashish Verma ) पुत्री श्री विशाल आनंद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
विशाल आनंद निवासी - वॉर्ड नं 0 28 , अप्पर अढोइवाला सहस्त्रधारा मार्ग देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मैं , श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री चैन सिंह रावत निवासी- लमकोटी , पुरोला उत्तरकाशी , उत्तराखण्ड । मेरे पुत्र के आधारकार्ड नं 0 . 2616-9096-2491 में नाम ऋषव ( KRISHAV) त्रुटिवश दर्ज है । जबकि मेरे पुत्र के हाई स्कूल मार्कशीट रोल नं 0 . 24041028 , स्थाई निवास पत्र संख्या- UK24ES0100426358 में सही नाम ऋषभ (RISHABH) है , भविष्य में मेरे पुत्र को ऋषभ (RISHABH) के नाम से जाना - पहचाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अरविन्द सिंह पुत्र श्री चैन सिंह रावत निवासी- लमकोटी, पुरोला उत्तरकाशी , उत्तराखण्ड ।
335 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
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मेरे आधार कार्ड नं 0 7453 1525 5774 में त्रुटिवश मेरा नाम शिव देई देवी ( Shiv Dei Devi) व स्व ० पति का नाम वचन सिंह (Vachan Singh ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम शिबा देवी ( Shiba Devi ) व पति का वास्तविक नाम बचन सिंह ( Bachan Singh) है । जो मेरे पहचान पत्र नं ० IOG0728386 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र पंजी सं ० UK26ES0100041031 एवं परिवार रजिस्टर / पति के पी० पी ० ओ ० नं० WB/4601 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे शिबा देवी ( Shiba Devi ) व पत्नी स्व ० बचन सिंह (Bachan Singh) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शिबा देवी ( Shiba Devi )
पत्नी स्व० बचन सिंह (Bachan Singh) निवासी गाँव काण्डई खोला पो ० ओ ० इज्जर चमोली
उत्तराखण्ड |
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मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं . 608557447998 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम ईशांत प्रभाकर (ISHANT PRABHAKAR ) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम कौशल प्रभाकर ( KAUSHAL PRABHAKAR ) है । जो कि उसके जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरण सं 0 35 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को कौशल प्रभाकर ( KAUSHAL PRABHAKAR) पुत्र श्री मजनू कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
मजनू कुमार
निवासी-वी.पी.ओ लुन्तरा , चमोली , उत्तराखण्ड-246435
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मेरे आधार कार्ड नं 0 786582607005 में त्रुटिवश मेरा हिन्दी एवं अग्रेजी मे नाम प्यार दास ( PYAR DAS ) के स्थान पर पि.डी. कौसिक ( P.D. KAUSIK) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा हिन्दी एवं अग्रेजी में सही एवं पूरा नाम प्यार दास ( PYAR DAS ) है । जोकि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 214915 एवं इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 0874873 तथा जाति प्रमाण पत्र संख्या UK26ES0800087821 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे प्यार दास (PYAR DAS ) पुत्र स्व० नत्थू दास के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्यार दास ( PYAR DAS) पुत्र स्व० नत्थू दास निवासी -1 के , बड़कोट रोड़ , निकट बस स्टैंड, बड़कोट , उपराडी, उत्तरकाशी , उत्तराखण्ड-249141 336
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
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मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 519465688566 में त्रुटिवश उसका नाम स्वंम ठाकुर (Sayam Thakur) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम स्वयं ठाकुर (Swayam Thakur ) है जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं . B - 2023: 5-02563-000007 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को स्वयं ठाकुर (Swayam Thakur ) पुत्र श्री देवेंद्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
देवेंद्र सिंह
निवासी ग्राम झितंड, देहरादून, उत्तराखंड-248199
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मेरे पुत्र के वर्ष 2022 हाईस्कूल अनुक्रमांक 25123057 एवं वर्ष 2024 इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 25628941 में त्रुटिवश पुत्र का नाम PBANKIT KATHAIT एवं माता का नाम BABY गलत दर्ज हो गया है । पुत्र के आधार कार्ड नं . 663242941848 में भी पुत्र का नाम पी बी अंकित कथैट (PBANKIT KATHAIT) गलत दर्ज है । जबकि पुत्र का वास्तविक नाम अंकित कठैत (ANKIT KATHAIT) एवं माता का नाम बेबी देवी (BABY DEVI ) है । जोकि पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्याः 205. एवं माता के आधार कार्ड नं0 960493353456 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अंकित कठैत (ANKIT KATHAIT) पुत्र BABY DEVI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
BABY DEVI W/ O BILOCHAN SINGH निवासी ग्राम पगना पो ० पगना चमोली , उत्तराखण्ड-246449
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मेरे आधार कार्ड नं 0 400878881698 में त्रुटिवश मेरा घरेलु नाम शिवम ( SHIVAM) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम शुभम पासवान ( SHUBHAM PASWAN) है जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष -2024 अनुक्रमांक 24027051 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे शुभम पासवान (SHUBHAM PASWAN) पुत्र श्री सतेन्द्र पासवान के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
शुभम पासवान ( SHUBHAM PASWAN) पुत्र श्री सतेन्द्र पासवान
निवासी-324 , दरभंगा बस्ती , लक्खीबाग , देहरादून, उत्तराखण्ड -248001 337 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं . 9227 3984 5028 में उसका नाम राम गोपाल (RAM GOPAL) दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम राम गोपाल (RAM GOPAL) से बदलकर गुरुजीत सिंह (GURUJEET SINGH) कर लिया है । जो पुत्र के जन्म प्रमाण पंजी सं० B202405078790000026 व स्थाई निवास प्रमाण- पत्र सं० UK24ES0100168616 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को गुरुजीत सिंह (GURUJEET SINGH) पुत्र श्री अमित कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अमित कुमार
निवासी-रोहालकी किशनपुर बहादराबाद जिला - हरिद्वार उत्तराखण्ड
सूचना
मेरे पैन कार्ड नं BHAPN3154N में त्रुटिवश मेरे पिता का घरेलू नाम Shamim गलत दर्ज हो गया हैं जबकि मेरे पिता का सही नाम करीमुद्दीन (Karimuddin) है जो कि मेरे आधार कार्ड नं 388929851517 व पहचान पत्र नं NKN0682468 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे Naushad S / o करीमुद्दीन (Karimuddin ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
Naushad S/ o करीमुद्दीन (Karimuddin ) निवासी एच एन 158 गुलाब नगर सुनहैरा रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड ।
सूचना
मेरेआधार कार्ड नं0 9472 XXXX 0710 में त्रुटिवश मेरा नाम बिक्रम सिंह गुलेरिया (BIKRAM SINGH GULERIA) व पेन कार्ड नं 0 AKTPG6XXXX में भी त्रुटिवश मेरा नाम VIKRAM SINGH GULERIA गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम बिक्रम सिंह (BIKRAM SINGH) है । जो मेरे पी ० पी ० ओ ० नं० S/026638 /2001 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे बिक्रम सिंह (BIKRAM SINGH) S / O LATE ONKAR SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
बिक्रम सिंह ( BIKRAM SINGH)
S / O LATE ONKAR SINGH निवासी- डी 11 , सैनिक कॉलोनी हरिपुर नवादा देहरादून उत्तराखण्ड ।
338
उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे , हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 . 0318640 में मेरा नाम- CHATTAR SINGH व इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक नं०. 0998966 में मेरा नाम- CHHATER SINGH दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपना नाम बदलकर छतर सिंह बिष्ट (CHHATER SINGH BISHT) कर लिया है । जो कि मेरे आधार कार्ड नं0.4295XXXX7766 व पेनकार्ड नं0 . AOPPB9XXXX एवं अन्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों बी ०ए ० / एम०ए० / में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे छतर सिंह बिष्ट (CHHATER SINGH BISHT) पुत्र स्व ० इन्द्र सिंह बिष्ट के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
छतर सिंह बिष्ट ( CHHATER SINGH BISHT )
पुत्र स्व० इन्द्र सिंह बिष्ट निवासी ग्राम- ढमढमा पो०- बरतोली , जिला- चमोली, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 8472XXXX4081 में त्रुटिवश उसका नाम BABY ONE OF DIKSHA PANDEY गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अक्षिता पाण्डेय ( AKSHITA PANDEY) है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं० B - 2016: 6-90005-004342 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अक्षिता पाण्डेय (AKSHITA PANDEY) पुत्री श्री अतुल पाण्डेय के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
अतुल पाण्डेय निवासी - म0 नं 0 642 , शिव लोक कॉलोनी अजबपुर कलां पो ० ओ ० डिफेन्स देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 404453980895 में उसका नाम पीहू (PIHU ) दर्ज है । लेकिन निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम पीहू से बदलकर पावनी अग्रवाल (PAAVNI AGARWAL) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 3720/185 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को पावनी अग्रवाल (PAAVNI AGARWAL) पुत्री मयंक अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मयंक अग्रवाल
निवासी ब्राह्मण मोहल्ला श्रीनगर, श्रीनगर गढ़वाल , उत्तराखंड ।
भाग 8]
339 उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 3389XXXX1205 में त्रुटिवश उसका नाम सावेज (SAWAJ ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम सावेज अली (SAVEJ ALI ) है । जो पुत्र के स्थाई प्रमाण- पत्र स ० UK26ES0100062447 व हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 25126973 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को सावेज अली (SAVEJ ALI ) पुत्र श्री काला के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
काला
निवासी ग्राम बढेडी राजपुतान भारापूर भोरी हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 683672768775 में त्रुटिवश मेरा नाम आरभ सिंह (Arabh Singh ) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम आरव (Aarav) है , जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष 2021 अनुक्रमांक 21020692 एवं इण्टरमीडिएट वर्ष 2023 अनुक्रमांक 23319881 एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या UK25ES0100567529 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे आरव (Aarav) पुत्र श्री फूल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
आरव पुत्र श्री फूल सिंह
निवासी - शहीदवाला ग्रंट , हरिद्वार , उत्तराखण्ड-247662.
सूचना
शादी से पूर्व में मेरा नाम Priyanka Haldia D/o Ram pal Haldia था । जो मेरे हाईस्कूल Index No.T/ 636/ 038 में भी दर्ज है । लेकिन शादी के उपरान्त मैंने अपना नाम Priyanka Haldia से बदलकर Priyanka Dhawan कर लिया है । जोकि मेरे आधार कार्ड नं0 8698 7020 6728 में भी दर्ज है । लेकिन मेरा अपने पति श्री पियूष धवन से न्यायालय अति० प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्भ न्यायालय उज्जैन (म ०प्र०) दिनांक 10/07/2024 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद हो गया है । इसलिए मैं अपना पुनः पुराना नाम Priyanka Haldia करना चाहती हूँ । भविष्य में मुझे Priyanka Haldia D/o Ram pal Haldia के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Priyanka Haldia D/o Ram pal Haldia निवासी -178 , इंजिनीयर्स एन्क्लेव फेस -1 राम मंदिर गली जीएमएस मार्ग देहरादून उत्तराखण्ड ।
340
उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई , 2026 ई० ( श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरेनाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 3115 1687 0866 में उसका नाम कृष्णा गोपाल (KRISHNA GOPAL ) दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम कृष्णा गोपाल ( KRISHNA GOPAL) से बदलकर परमजीत सिंह (PARAMJEET SINGH ) कर लिया है । जो पुत्र के जन्म प्रमाण पंजी सं० B202405078790000025 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र सं० UK24ES0100193454 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को परमजीत सिंह (PARAMJEET SINGH) पुत्र श्री अमित कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
अमित कुमार
निवासी -रोहालकी किशनपुर बहादराबाद जिला - हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड न. 435124424134 में त्रुटिवश उसका नाम गंगा जयन्त (Ganga Jayant ) दर्ज हो गया है जोकि गलत है जबकि उसका वास्तविक नाम अनन्या जयन्त (Ananya Jayant ) हैं जोकि उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक 25122376 में भी दर्ज हैं भविष्य (Ananya Jayant ) पुत्री विशनपाल सिंह जयंत के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
विशनपाल सिंह जयंत
पता म. न . 507 , बी. एच. ई . एल. हरिद्वार, भेल , उत्तराखंड
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मेरे आधार कार्ड सं0-9327-4424-3085 में त्रुटिवश मेरा नाम संदीप सिंह (SANDEEP SINGH ) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तबिक नाम संजय सिंह (SANJAY SINGH ) है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं0- B202405015680000012 मे भी दर्ज है एवं हाईस्कूल वर्ष 2022 अनुक्रमांक 22052279 मे भी दर्ज है । भविष्य मे मुझे संजय सिंह (SANJAY SINGH) पुत्र राजपाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताये मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है ।
प्रार्थी
दिनांक:-23/05/2026
संजय सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह निवासी ग्राम मेड, पोस्ट मेड श्रीकोट टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड ।
भाग 8 ]
341 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई , 2026 ई ० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
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मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 773955 व आधार कार्ड नं 0 7860XXXX 4347 एवं पेन कार्ड नं 0 AAY XXXX 19M में मेरा नाम शोलेन्द्र कुमार (SHOLENDRA KUMAR ) पुत्र स्व ० रति राम दर्ज है । जबकि मेरे मतदाता पहचान पत्र न० YRE0055186 में मेरा नाम शैलेन्द्र कुमार (SHAILENDRA KUMAR) पुत्र स्व ० रति राम दर्ज है एवं मेरी पत्नी के आधार कार्ड नं0 3097 XXXX 1495 एवं बच्चों के शैक्षिक प्रमाण - पत्रों में मेरा नाम शैलेन्द्र कुमार (SHAILENDRA KUMAR) पुत्र स्व ० रति राम दर्ज है तथा एक पुत्र समीर कुमार के हाईस्कूल अनुक्रमांक नं0 007466 में मेरा नाम SHELENDRA KUMAR अंकित है । शोलेन्द्र कुमार (SHOLENDRA KUMAR ) उर्फ शैलेन्द्र कुमार (SHAILENDRA KUMAR) पुत्र स्व० रति राम ये दोनों मेरे ही नाम है । भविष्य में मुझे शोलेन्द्र कुमार (SHOLENDRA KUMAR) उर्फ शैलेन्द्र कुमार (SHAILENDRA KUMAR) दोनों ही नामों से जाना , पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
शोलेन्द्र कुमार (SHOLENDRA KUMAR) पुत्र स्व० रति राम निवासी - सुनहैरा रोड़ , अम्बेडकर नगर रुड़की, जिला- हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
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मेरेनाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं0 499549679427 में त्रुटिवश उसका नाम रनित चौहान (RANIT CHAUHAN ) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम रोनित चौहान (RONIT CHAUHAN ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं 0 B -2024 : 2-03110-000238 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को रोनित चौहान (RONIT CHAUHAN) पुत्र श्री राजपाल सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
राजपाल सिंह
निवासी ग्राम दुचाणु , पो ० - टिकोची, उत्तरकाशी , उत्तराखण्ड 249185 .
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मेरे आधार कार्ड न. 466034005792 में त्रुटिवश मेरा नाम नमन जोशी (NAMAN JOSHI) व पिता का नाम बाबू जोशी गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम नईम अहमद (NAIEEMAHAMAD ) व पिता का सही नाम बाबू खान (BABU KHAN ) है जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 0381138 व स्थाई निवास प्रमाण पत्र पंजी. स . 240248 एवं जाति प्रमाण पत्र स. 5533 व पहचान पत्र स . RLA0152454 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे नईम अहमद (NAIEEM AHAMAD ) पुत्र बाबू खान (BABU KHAN ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
नईम अहमद ( NAIEEM AHAMAD )
पुत्र बाबू खान ( BABU KHAN) निवासी मकान न. 104/65/1 डोभालवाला नेशविला रोड देहरादून उत्तराखण्ड 342
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 25 जुलाई , 2026 ई ० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
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मेरे नाबालिग पुत्र के आधारकार्ड नंबर 201007155444 में त्रुटिवश उसका नाम अक्षद रावत (Akshad Rawat) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अक्षत रावत (Akshat Rawat) है । जो पुत्र के जन्म प्रमाणपत्र पंजी ० संख्या B202505900330001678 व स्थाई निवास प्रमाणपत्र संख्या UK25ES0100337168 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को अक्षत रावत पुत्र शैलेन्द्र सिंह रावत के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
शैलेन्द्र सिंह रावत
निवासी ग्राम सत्तीचौड़ , कोटद्वार , पौड़ी गढ़वाल , उत्तराखंड
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विवाह से पूर्व मेरा नाम स्वाती शर्मा ( Swati Sharma ) पुत्री राजेंद्र विजयचंद्र शर्मा था जो मेरे हाई स्कूल अनुक्रमांक संख्या 077437 एवं आधार कार्ड न. 728778485951 में भी दर्ज है लेकिन विवाह के उपरांत मैने अपना नाम स्वाती शर्मा से बदलकर रैना शर्मा (Reyna Sharma) कर लिया है भविष्य में मुझे रैना शर्मा (Reyna Sharma) पत्नी विकास शर्मा, पुत्री राजेंद्र विजयचंद्र शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रैना शर्मा ( Reyna Sharma ) पत्नी विकास शर्मा, पुत्री राजेंद्र विजयचंद्र शर्मा निवासी - F 316 नीशू एक्सटेंशन दिल्ली रोड रुड़की जिला हरिद्वार
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'मेरे नाबालिक पुत्र के आधारकार्ड संख्या-331597327542 में त्रुटिवश उसका अंग्रेजी में नाम SURYANSH के स्थान पर SURIYAS गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरे पुत्र का अंग्रेजी में सही नामः सूर्यांश (SURYANSH) है । जोकि मेरे पुत्र के स्थाई निवास प्रमाण - पत्र संख्या K25ES0100345878 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को SURYANSH पुत्र भारती देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
BHARTHI W/ O SURENDRA
निवासी ग्राम- कल्याणी , उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड-249152 भाग 8]
343 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
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मेरी रिलांयस लाईफ इंश्योरेंस पॉलिसी नं . 14246074 की नॉमिनी में त्रुटिवश मेरी पुत्री का घरेलू नाम AKSHIT गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम रीद्धि (REEDDHI ) है । जोकि पुत्री के आधार कार्ड नं . 7015 1356 6800 एवं हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 25131341 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र पंजी सं ० UK25ES0100176742 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को रीद्धि (REEDDHI ) पुत्री श्री राज कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राज कुमार
निवासी नगला सलारू हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
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मेरी रिलांयस लाईफ इंश्योरेंस पॉलिसी नं. 14263435 की नॉमिनी में त्रुटिवश मेरी पुत्री का घरेलू नाम ADITI गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अवनी (AVNI ) है । जोकि पुत्री के आधार कार्ड नं. 5603 2431 1032 एवं हाईस्कूल अनुक्रमांक नं. 25131338 व स्थाई निवास प्रमाण - पत्र पंजी सं ० UK25ES0100176840 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को अवनी (AVNI) पुत्री श्री राज कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
राज कुमार
निवासी नगला सलारू हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
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मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं . 427396315395 में त्रुटिवश उसका घरेलू, नाम शिवा (SHIVA) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आदित्य (ADITYA ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं 0 44 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य (ADITYA) पुत्र श्री लोकेश के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
लोकेश
निवासी ग्राम महाराजपुर कलां, जिला- हरिद्वार , राज्य उत्तराखण्ड -247671 .
344 उत्तराखण्ड गजट , 25 जुलाई, 2026 ई ० (श्रावण 03 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
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मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 728115774893 में त्रुटिवश उसका नाम ईक्षीता (IKSHITA) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम इप्शिता (EIPSHITA ) है । जोकि उसके हाईस्कूल वर्ष -2024 अनुक्रमांक 24004300 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B - 2016: 5-90073-001592 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को इप्शिता (EIPSHITA) पुत्री श्रीमती सोनिया के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
सोनिया पत्नी सचिन
निवासी -313 , कस्तूरी भवन लक्षि नारायण की कुटिया , हरिद्वार , उत्तराखण्ड-249401
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मेरे , नाबालिग पुत्र के आधारकार्ड सं 0.947687004573 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम- प्रवेश सिन्धवाल (PRAVESH SINDHWAL ) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम सार्थक सिंह सिन्धवाल (SARTHAK SINGH SINDHWAL) है । जो पुत्र के जन्म प्रमाण -पत्र पंजी ० सं ० . B202505015980000024 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को सार्थक सिंह सिंन्धवाल (SARTHAK SINGH SINDHWAL) पुत्र श्री महेन्द्र सिंधवाल के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
महेन्द्र सिंधवाल
निवासी - हाऊस नं 0.1 प्लाट नं 0.41 एम , सार्थक एन्कलेव , गोरखनाथ मन्दिर , फतेहपुर टांडा, डोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
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मेरे आधार कार्ड नं 0 297442796983 में त्रुटिवश मेरा नाम बचन देई (BACHAN DEI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम बचनी देवी (BACHNI DEVI ) है जोकि मेरे स्थाई निवास प्रमाण -पत्र संख्या UK26ES0100034394 में भी दर्ज है । भविष्य मे मुझे बचनी देवी (BACHNI DEVI ) पत्नी श्री दिनेश प्रसाद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
बचनी देवी पत्नी श्री दिनेश प्रसाद निवासी - 9 , कौडी पो ०ओ , पंतवाडी, जौनपुर , कौडी , टिहरी गढ़वाल , उत्तराखण्ड़
पी ०एस ०यू० (आर०ई ० ) 30 हिन्दी गजट / 232- भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।