पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड–27] रुड़की , शनिवार, दिनांक 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्) [ संख्या-31
विषय - सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु० 3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
1500
491-510
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 1 - क- नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
215-269
1500
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
345-353
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
491-क 492
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-1
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
30जून, 2026 ई ०
संख्या-817 / XXXI ( 1 ) / 2026 / पदो0-01 / 2024 - उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री हरिराज सिंह, को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी , वेतन लेवल -10 (वेतनमान रु 56,100-1,77,500 ) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उकत पदोन्नति के फलस्वरूप श्री हरिराज सिंह को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -394 (एस 0 बी 0) / 2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री हरिराज सिंह, अनुभाग अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग -01 में तैनात किया जाता है ।
5- श्री हरिराज सिंह , अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि० ) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
आज्ञा से, रणवीर सिंह चौहान , सचिव ।
राज्यपाल सचिवालय , उत्तराखण्ड
प्रोन्नति/विज्ञप्ति
01 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-31978 / जी० एस ० (अधि० ) /E - 1083 / 2023- उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली-2009 , नियमावली , 2017 (प्रथम संशोधित), नियमावली, 2024(संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 5/ जी० एस ० (अधि ०) / E- 1083 / 2023 दिनांक 18 जून , 2026 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर श्री त्रिभुवन नौटियाल , निजी सचिव को वरिष्ठ निजी सचिव के रिक्त पद वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 ₹ 67700- ₹ 208700 (अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे 6600 ) में पदोन्नत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
श्री त्रिभुवन नौटियाल संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे । वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-22( ए) (1 ) एवं 22 - बी(1 ) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिये जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से 01 माह की समय सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।
आज्ञा से , रविनाथ रामन , सचिव श्री राज्यपाल भाग 1 ]
493
उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
अधिसूचना
प्रकीर्ण
09 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-412037 / XXX (2 )/2026 -E 72801- राज्यपाल, "भारत का संविधान " के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली , 2025 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थातः-
उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली ,
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
2026
1. ( 1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2026 है ।
नियम 10 का संशोधन
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
2. उत्तराखण्ड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 , (जिसको यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा , अर्थात्ः-
स्तम्भ-1
विद्यमान नियम
10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें , उस वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किया जाए , अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाये ।
स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें , उस वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए;
परन्तु उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/ अभिसूचना) , प्लाटून कमाण्डर/ गुल्मनायक (पी०ए० सी० / आई० आर० बी ०) ,अग्निशमन द्वितीय अधिकारी तथा वन दरोगा के पदों को छोड़कर इस नियमावली के प्रख्यापन की दिनांक से दिनांक 31 दिसम्बर , 2028 तक सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु परिशिष्ट- "क " में उल्लिखित पदों पर लागू संगत सेवा नियमावली के अनुसार होगी;
494
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
परन्तु यह भी कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों , अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय- समय पर अधिसूचित किया जाए , अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी , जैसा कि विहित किया जाये ।
नोटः-कैलेण्डर वर्ष 2029 की प्रथम दिनांक के पश्चात मूल नियमावली का आयु सम्बन्धी नियम-10 परिशिष्ट- " क " में उल्लिखित समस्त पदों पर समान रूप से प्रभावी हो जायेगा ।
परिशिष्ट- "ख " (1 ) एवं परिशिष्ट- "ख" (2 )
का संशोधन
मूल नियमावली में विद्यमान परिशिष्ट- " ख " (1 ) " एवं परिशिष्ट- "ख " (2 ) " के स्थान पर संलग्न परिशिष्ट- " ख " (1 ) " एवं परिशिष्ट- " ख " (2) "रख दिये जायेंगे ।
भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
495
152
147 147
सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.
सामान्य/
157.5
सामान्य/
एस.टी.
महिला पुरुष
76.5
165
एस.सी./ ओ.बी.
पर्वतीय 160
81.5
83.8 एस.टी.
एस.सी./
ओ.बी.
सी.
78.8
एस.टी. /पर्वतीय
/पर्वतीय
सी.
क्षेत्रीययुवाकल्याण एवंप्रांतीयरक्षकदल अधिकारी (युवाकल्याणएवं प्रांतीयरक्षकदल विभाग)
152
147
147
1
सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.
सामान्य/
पर्वतीय
सामान्य/
एस.सी./
157.5
एस.सी./
एस.टी.
पुरुषमहिला
एस.टी.
165
76.5
83.8
ओ.बी.
160
/पर्वतीय 81.5
ओ.बी.
सी.
78.8
एस.टी. /पर्वतीय
सी.
प्लाटूनकमाण्डर (होमगार्डविभाग)
महिला
152
147
147
सामान्य/ ओ.बी.सी.
पर्वतीय
सामान्य/
167.6
एस.सी./ एस.टी. 162.6
पुरुष
83.8
एस.सी./ ओ.बी.
81.5
160
एस.टी. /पर्वतीय 76.5
एस.टी. /पर्वतीय
सामान्य/
एस.सी./
ओ.बी.
सी.
78.8
सी.
उपनिरीक्षक (आबकारीविभाग)
महिला
145
150
145
सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.
सामान्य/
सामान्य/
पर्वतीय
एस.टी.
पुरूष
152
एस.सी./ ओ.बी.
163
83.8
152
पदनाम/विभागकानाम वनदरोगा (वनविभाग)
एस.टी. /पर्वतीय 81.5
एस.सी./
ओ.बी.
सी.
78.8
सी.
एस.टी. /पर्वतीय 76.5
महिला
152
147
147
परिशिष्ट-"ख(1)"-शारीरिकमानक
सामान्य/
सामान्य/
157.5
सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.
एस.टी.
81.5
पुरुष
एस.सी./ ओ.बी.
165
83.8
78.8
पर्वतीय 160
सी.
एस.टी. /पर्वतीय
एस.सी./ ओ.बी. सी.
एस.टी. /पर्वतीय 76.5
उपकारापाल (गृहविभाग)
152
147 147
167.7
पर्वतीय 162.6
सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.सी.
एस.टी.
सामान्य/ एस.सी./
पुरूषमहिला
सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.
160
ओ.बी. 84.3
78.8
82
सी. एस.टी. /पर्वतीय 76.5
एस.टी. /पर्वतीय
सी.
अग्निशमनद्वितीय अधिकारी (गृहविभाग)
महिला
147
152
147
ओ.बी.सी.
पर्वतीय
162.6
167.7
एस.टी.
सामान्य/ एस.सी./
एस.सी./
83.8
78.8
सामान्य/ एस.सी./ ओ.बी.
81,5
पुरूष सामान्य/
160
उपनिरीक्षक(नागरिक
एस.टी. /पर्वतीय 76.5
एस.टी. /पर्वतीय
सी.
ओ.बी. सी.
पुलिस/अभिसूचना), प्लाटूनकमाण्डर/ गुल्मनायक(पी०ए०सी. /आई०आर०बी०) (गृहविभाग)
इवेन्टनाम
ऊंचाईमानक(सेमी)
फुलानेपर
नोटः-शारीरिकवजन45कि0ग्रा0न्यूनतम(केवलमहिलाअभ्यर्थियोंहेतु)
सीनेकीमाप(सेमी)
सीनेकीमाप(सेमी)
बिनाफुलाए 496
उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
महिला
किमी-15 मिनटमें
02
30सेकेण्ड
20मीटर
08फीट
में
अधिकारी
पुरूष
50मीटर
किमी-32 मिनटमें
13फीट
क्षेत्रीययुवाकल्याण एवंप्रांतीयरक्षकदल
05
05बार
(युवाकल्याणएवं प्रांतीयरक्षकदल विभाग)
महिला
20मीटर
किमी-15 मिनटमें
-
02
08फीट
30सेकेण्ड
में
किमी32 मिनटमें
पुरुष 50मीटर
05
13फीट
05बार
प्लाटूनकमाण्डर (होमगार्डविभाग)
महिला
किमी15 मिनटमें
02
20भीटर
08फीट
30सेकेण्ड में
पुरूष
50मीटर
05बार
05 किमी-32 मिनटमें
13फीट
उपनिरीक्षक (आबकारीविभाग)
14 किमी-
30सेकेण्ड
20मीटर
08फीट
अधिकतम 04घण्टे में
में
|महिला
पुरुष
50मीटर
वनदरोगा (वनविभाग)
पदनाम/विभागकानाम
05बार
25 किमी-04 घण्टेमें
13फीट
महिला
20मीटर
किमी15 मिनटमें
30सेकेण्ड
02
08फीट
में
पुरूष
50मीटर
05 किमी-32 मिनटमें
13फीट
05बार
उपकारापाल (गृहविभाग)
परिशिष्ट-"ख(2)"-शारीरिकदक्षतापरीक्षामापदण्ड
महिला
20मीटर
90मीटर
08फीट
30सेकेण्ड में
वजन सहित)- 01मिनट में
(45किग्रा
अग्निशमनद्वितीय
सहित)-
पुरूष 50मीटर
90मीटर
05बार
13फीट
अधिकारी (गृहविभाग)
वजन 01मिनट में
(65किग्रा
महिला
किमी-15 मिनटमें
30सेकेण्ड
20मीटर
02
08फीट
में
पुलिस/अभिसूचना), प्लाटूनकमाण्डर/ गुल्मनायक(पी०ए०सी०
पुरूष 50मीटर
उपनिरीक्षक(नागरिक
05बार
05 किमी32 मिनटमें
13फीट
/आई०आर०बी०) (गृहविभाग)
लम्बीकूद
क्रिकेटबॉलथो
चिनिंगअप(बीम)
शटलरेस(25×4मी.)
दौडवचाल
नोटः-सभीअभ्यर्थियोंकोप्रत्येकइवेन्टमेंप्रतिभागकरतेहुएअर्हता(Qualify)प्राप्तकरनाअनिवार्यहोगा।
भाग 1 ]
497 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० ( श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
In pursuance of the provision of clause ( 3 ) of Article 348 of "the Constitution of India " , theGovernor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 412037 / XXX (2 )/ 2026 - E 72801 , dated July 09 , 2026 for general information:
NOTIFICATION
Miscellaneous
July 09 , 2026
No. 412035 / XXX ( 2 )/ 2026 - E 72801 -- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor is pleased to make the following rules to amend the Uttarakhand Uniformed sub - Inspector Posts Direct Recruitment Selection Procedure Rules , 2025 , namely : -
The Uttarakhand Uniformed Sub - Inspector Posts Direct Recruitment Selection Procedure (Amendment) Rules , 2026.
Short title and commencement
1. ( 1 ) These rules may be called the Uttarakhand Uniformed Sub - Inspector Posts Direct Recruitment Selection Procedure (Amendment) Rules , 2026.
(2) It shall come into force at once .
Amendment of Rule 10
2. In the ' Uttarakhand Uniformed Sub- Inspector Posts Direct Recruitment Selection Procedure Rules , 2025 ' (hereinafter referred to as the Principal Rules) , for the existing rule 10 , as set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted , namely: -
Column 1 ExistingRule
Column 2 Rules hereby substituted
10. A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 35 years on the 1st day of July of the calendar year in which vacancies are advertised by the Commission:
10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised by the Commission:
Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes ,
Provided that, excluding the posts of Sub - Inspector ( Civil Police/ 498
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified .
Intelligence) , Platoon Commander/ Gulmanayak (PAC /IRB ) , Fire Station Second Officer , and Forester, the age limit for direct recruitment to the posts specified in Appendix 'A' shall , from the date of commencement of these rules until December 31 , 2028 , be governed by the respective Service Rules applicable to said posts ;
Provided further that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes , and such other categories of the State of Uttarakhand as may be notified by the Government from time to time , shall be relaxed to such extent asmay be prescribed.
Note: - Subsequent to the first day of the calendar year 2029 , the provisions concerning age as stipulated in Rule 10 of the Principal Rules shall come into force and be uniformly applicable to all posts specified in Appendix ' A' .
Amendment of Appendix ' B ' (1 ) and Appendix ' B ' ( 2)
In the Principal Rules , for the existing Appendix ' B ' ( 1 ) and Appendix 'B' (2 ) the attached Appendix 'B' ( 1 ) and Appendix ' B ' (2) shall be substituted.
भाग 1 ]
499 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० ( श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
Female
152
147
147
1
RegionalYouth
PrantiyaRakshak
Welfareand
157.5
165
ST
81.5
160
76.5
DalOfficer
83.8
General/
YouthWelfareand PrantiyaRakshak DalDepartment)
HillyArea
Area
Male General/ SC/OBC
General/
SC/OBC
78.8
ST/Hilly
Area
SC/OBC
ST/Hilly
Female
152
147
147
157.5
165
78.8 76.5
ST
83.8
General/
HillyArea 160
Area 81.5
Male General/ SC/OBC
Platoon Commander (Homeguard Department)
General/
SC/OBC
SC/OBC
ST/Hilly Area
ST/Hilly
Female
152
147
147
ExciseSub
SC/ST
78.8
160
83.8
Male General/ 167.6
76.5
81.5
Area
HillyArea 162.6
General/ SC/OBC
ST/Hilly Area
General/ SC/OBC
ST/Hilly
Inspector (ExciseDepartmnet)
Female
150
145 145
163
152 152
ST
78.8
81.5
83.8
General/
76.5
General/
Area
HillyArea
Area
SC/OBC
General/ SC/OBC
SC/OBC
ST/Hilly
ST/Hilly
(ForestDepartment)
PostName/DepartmentName
FemaleMale
152
147 147
DeputyJailorForester
76.5 83.8
165
81.5
ST 157.5 General/
HillyArea 160
Area
Male General/ SC/OBC
SC/OBC
General/ SC/OBC
ST/Hilly
78.8
ST/Hilly
Area
(HomeDepartment)
Appendix-"B(1)"-PhysicalStandards
Female
152
147
147
167.7
Male
160
84.3
ST
General/
82
FireStationSecond
HillyArea 162.6
SC/OBC
General/ SC/OBC
(HomeDepartmnet)
General/ SC/OBC
78.8
ST/Hilly
Area
76.5
ST/Hilly Area
152
147 147
167.7
MaleFemale
160
83.8
ST
81.5
Police/Intelligence),Officer Platoon
HillyArea 162.6
SubInspector(Civil
General/ SC/OBC
General/ SC/OBC
78.8
ST/Hilly
Area
76.5
ST/Hilly Area
General/ SC/OBC
Commander/Gulmna yak(P.A.C./I.R.B.) (HomeDepartmnet)
Without
Expansion
EventName
Chest(incm)
Height(incm)
Note:-Minimum45KgWeight(OnlyforFemaleCandidates)
Chest(incm) WithExpansion 500
उत्तराखण् बण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
08Feet
in30 seconds
in 15 minutes
Female 20Meter
02Km-
Department)
RegionalYouth
Welfareand
Male
andPrantiya Rakshak Dal
PrantiyaRakshak DalOfficer
13Feet
in32
minutes
05Times
50Meter
05Km-
(Youth Welfare
in30 seconds
in15
minutes
08Feet
Female 20Meter
02Km
Platoon
Male
05Times
in32
minutes
13Feet
50Meter
05Km-
Commander :(Homeguard Department)
in15
minutes
Female 20Meter
08Feet
in30 seconds
02Km-
ExciseSub
Male
05Times
13Feet
50Meter
in32
minutes
05Km-
Inspector (ExciseDepartmnet)
08Feet
in30 seconds
Female 20Meter
14Km-in
maximum
04hours
Male
13Feet
05Times
50Meter
25Km-
in04
hours
(ForestDepartment)
PostName/DepartmentName
in30 seconds
08Feet
Female 20Meter
02Km-
15
minutes
in
Male
13Feet
05Times-
50Meter
05Km-
32
Kgminutes
in
DeputyJailorForester (HomeDepartment)
08Feet
in30 seconds
Female 20Meter
90meter
(with
45
weight)-
in01
minute
Appendix-"B(2)'-PhysicalEfficiencyExamCriteria
13Feet
05Times
Male 50Meter
FireStationSecond Officer
90meter
(with
65Kg
weight)-
in01
minute
(HomeDepartmnet)
in30 seconds
08Feet
Female 20Meter
02Km
in15
minutes
Male
13Feet 05Times
in
minutes
32
Platoon Commander/Gulmna yak(P.A.C./I.R.B.)
05Km-
50Meter
SubInspector(Civil Police/Intelligence),
(HomeDepartmnet)
and
Ball
Cricket Running Walking
EventName
Throw
Note:Allcandidateswillberequiredtoparticipateineveryeventandmustqualifyeachevent.
ChinUp(Beem)
LongJump
ShuttleRace (25×4m) भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० ( श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
501
अधिसूचना
प्रकीर्ण
09 जुलाई, 2026 ई ०
संख्या-412039 / XXX( 2) /2026- E72801- राज्यपाल, "भारत का संविधान " के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, 2025 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं , अर्थातः-
उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली , 2026
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2026 है ।
!
नियम 10 का संशोधन
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
2. उत्तराखण्ड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली , 2025 , (जिसको यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें , उस वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ;
परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किया जाए , अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी , जैसा कि विहित किया जाये ।
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायें, उस वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए ;
परन्तु आरक्षी पुलिस , आरक्षी पी ०ए०सी ० , आरक्षी आई ० आर ० बी० व अग्निशामक के पदों को छोड़कर इस नियमावली के प्रख्यापन की दिनांक से दिनांक 31 दिसम्बर, 2028 तक सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु परिशिष्ट- "क " में उल्लिखित पदों पर लागू संगत सेवा नियमावली के अनुसार होगी;
502
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
परन्तु यह भी कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन जातियों , अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किया जाए , अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी , जैसा कि विहित किया जाये ।
नोटः- कैलेण्डर वर्ष 2029 की प्रथम तिथि के पश्चात मूल नियमावली का आयु सम्बन्धी नियम-10 परिशिष्ट- "क " में उल्लिखित समस्त पदों पर समान रूप से प्रभावी हो जायेगा ।
परिशिष्ट- "ख " (1 ) एवं परिशिष्ट- "ख " (2 ) का संशोधन
मूल नियमावली में विद्यमान परिशिष्ट- "ख " (1 ) " एवं परिशिष्ट- " ख " (2 ) " के स्थान पर संलग्न परिशिष्ट- "ख " (1 ) " एवं परिशिष्ट- "ख " (2)" रख दिये जायेंगे ।
आज्ञा से , शैलेश बगौली, सचिव ।
भाग 1 ]
503 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
महिला
152 147
147
सामान्य/
सामान्य/
पर्वतीय
पुरूष
78.8
160
/
एस.सी./ ओ०बी० सी० 165
सामान्य/ एस०सी०
एस०टी० 157.5
एस०सी० / 83.8 81.5
सी०
ओ०बी०
सचिवालय/विधान भवनरक्षक (सचिवालयप्रशासन विभाग)
एस०टी० /पर्वतीय 76.5
एस०टी० /पर्वतीय
ओ०बी० सी०
महिला
152
147
147
सामान्य/
पर्वतीय
160 सामान्य/
83.8
एस०टी० 157.5
एस०सी०
76.5
78.8
पुरूष एस.सी./ ओ०बी० सी० 165
सामान्य/ एस०सी०
/पर्वतीय एस०टी०
ओ०बी० सी०
/ ओ०बी० सी०
प्रवर्तनसिपाही (परिवहनविभाग)
-एस०टी० /पर्वतीय 81.5
152
147
147
सामान्य/
सामान्य/
पर्वतीय
पुरूषमहिला
76.5
81.5
78.8
160
165 एस०टी० 157.5
एस०सी०
एस०टी०
एस०टी०
/पर्वतीय
सी० 83.8 /पर्वतीय
सामान्य/ एस०सी०
एस.सी./ ओ०बी० सी०
/ सी०
/ ओ०बी०
ओ०बी०
आबकारीसिपाही (आबकारीविभाग)
महिला
150 145 145
सामान्य/
सामान्य/
वनआरक्षी (वनविभाग)
पर्वतीय 152
पदनाम/विभागकानाम
78.8
81.5
एस०टी० 152
पुरुष एस.सी./ ओ०बी० सी० 163
सामान्य/ एस०सी०
ओ०बी०
एस०सी०
/
सी०
76.5
/पर्वतीय
एस०टी०
ओ०बी०
/ सी० 83.8 /पर्वतीय
एस०टी०
महिला
152
147
147
परिशिष्ट-"ख(1)"-शारीरिकमानक
सामान्य/
एस.सी./
पर्वतीय
157.5
160
एस०टी०
पुरूष सी० 165
सामान्य/ एस०सी०
/पर्वतीय
ओ०बी०
सामान्य/ एस०सी०
सी० 78.8 एस०टी० 76.5
सी० 83.8 81.5
/पर्वतीय
एस०टी०
ओ०बी०
/ ओ०बी०
बन्दीरक्षक (गृहविभाग)
महिला
152
147
147
सामान्य/
पर्वतीय
160
एस०टी०
पुरूष सामान्य/ एस.सी./ सी० 165
एस०सी०
ओ०बी०
एस०टी० 157.5
ओ०बी०
/पर्वतीय
सामान्य/ एस०सी०
ओ०बी०
एस०टी०
/
सी०
78.8
76.5
/ सी० 84.3 82
/पर्वतीय
अग्निशामक (गृहविभाग)
महिला
147
147
152
सामान्य/
पुरुष एस.सी./
160
81.5
78.8
पर्वर्त र्वतीय
स०टी० 157. 57.5
सामान्य/ एस०सी०
ओ०बी०
/
सामान्य/ एस०सी०
एस०टी०
एस०टी० /पर्वतीय 76.5
सी० 165
/पर्वतीय
/ ओ०बी०
सी० 83.8
ओ०बी० सी०
आरक्षीपति /आरक्षी पी०ए०सी०/आरक्षी आई०आर०२०बी० (गृहविभाग)
इवेन्टकानाम
ऊंचाईमानक(सेमी)
फुलानेपर
नोटः-शारीरिकवजन45कि0ग्रा0न्यूनतम(केवलमहिलाअभ्यर्थियोंहेतु)
सीनेकीमाप(सेमी)
बिनाफुलाए
सीनेकीमाप(सेमी) 504
उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त , 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
महिला
30-15 27-24
28-21
29-18 26-30
समय
12से12.99-18
समय
32याऊपर-20
16से19.99-10
20से23.99-12
दूरी(भी)/अंक
13याऊपर-20
अंक
09से09.99-12
10से10.99-14
28से31.99-16
दूरी(फीट)/अंक
15याऊपर-15
11से11.99-16
(निनटःसेकेण्ड)/
24से27.99-14
13से13:59-21
08से08.99-10
11से11:59-26
10से10:59-30
14से14:59-18
12से12:59-24
(सेकेंड/अंक)
08-16
09-18
07-14
06-12 10-20
05-10
पुरूप
कितनी
समय
18याऊपर-20
दूरी(नी)/अंक
70याऊपर-20
बार/अंक
16से16.99-16
15से15.99-14
55से59.99-12
14से14.99-12
(मिनटःरोकेण्ड)
दूरी(फीट)/अंक
32याऊपर-24
65से69.99-16
50से54.99-10
13से13.99-10
17से17.99-18
/अंक
60से64.99-14
21से23:59-40
सचिवालय/विधानभवनरक्षक (सचिवालयप्रशासनविनाग)
24से27:59-36
28से29:59-32
30से31:59-28
12.99-18
29-18
28-21
27-24
26-30
30-15
समय
समय
महिला दूरी(मी)/अंक
12से12:59-24
12से 13याऊपर-20
(मिनटःसेकेण्ड)
20से2399-12
32याऊपर-20 दूरी(फीट)/अंक
/अंक 15याऊपर-15
11 से11.99-16
28से31.99-16
10से10.99-14
16से19.99-10
08से08.99-10
03से09.99-12
24से27.99-14
10से10:59-30
11से11:59-26
13से13:59-21
14से14:59-18
(सेकेंड/अंक)
याऊपर-20
05-10
06-12
07-14
09-18
(फोट)/अंक
पुरूष
08-16
10-20 समय 32याऊपर-24
24से27:59-36
दूरी(नी)/अंक
30से31:59-28 28से29:59-32
65से69.99-16 70
कितनी बार/अंक
16से16.99-16
55से59.99-12
15से15.99-14
17से17.99-18
14से14.99-12
60से64.99-14
प्रवर्तनसिपाही (परिवहनविभाग)
50से54.99-10
/ अंक
18याऊपर-20
दूरी 13से13.99-10
21से23:59-40
(मिनटःसेकेण्ड)
महिला
30-15
28-21
27-24
26-30
29-18
समय
16से19.99-10
09से09.99-12
दूरी(भी)/अंक
10से10.99-14
13से13:59-2:
अंक
28से 31.99-16
24से 27.99-14
10से10:59--30
32 याऊपर-20 दूरी(फीट)/अंक
20से23.99-12
13याऊपर-20
08से08.99-10
11से11.99-16
12से12.99-18
15याऊपर-15
14से14:59-18
12से12:59-24 11से11:59-26
(निनटःसेकेण्ड)/
समय (सेकेंड/अंक)
से23:59-40
06-12
08-16
10-20
05-10
07-14
09-18
कितनी
पुरूष
50से54.99-10
समय
28से29:59-32
दूरी(नी)/अंक
बार/अंक
14से14.99-12
55से59.99-12
70याऊपर-20 दूरी(फीट)/अंक
अंक 32याऊपर-24
60से64.99-14
65से69.99-16
15से15.99-14
17से17.99-18
18याऊपर-20
16से16.99-16
आबकारीसिपाही (आबकारीविनाग)
13से13.99-10
30से31:59-28
222 से27:59-36
(मिनटःसेकेण्ड)/
अधिकतम4
महिला
28-21
27-24
26-30
30-15 29-18
09से09.99-12
32या ऊपर-20 )/अंक
घण्टेमें
12से12.99-18
10से1099-14
24से27.99-14
13याऊपर-20
16से19.99-10
28से31.99-16
दूरी(नी)/अंक
20से23.99-12
11से11.99-16
14किमीदीड-
(पूर्णांक-30)
सनय (सेकेंड/अंक)
दूरी(फीट 08से08.99-10
पदनान/विभागकानान
वनआरक्षी
से17.99-18
07-14
05-10
C6-12 09-18
06-16
10-20
(वनविमाग)
13से1399-10
65से69.99-16
कितनी बार/अंक
दूरी(मी)/अंक
70याऊपर-20
15से1599-14
55से59.99-12
60से64.99-14
14से14.99-12
16से16.99-16 17
50से54.99-10
25किमीदौड-4 घण्टेमे
18याऊपर-20
(पूर्णाक-40)
दूरी(फीट)/अंक
|पुरुय
महिला
30-15
29-18
28-21
27-24
26-30
32याऊपर-20
12से12.99-18
28से31.99-16
09से09.99-12
समय
12से12:59-24
समय
10से10:59-30
20से23.99-12
24से2799-14
दूरी(मी)/अंक
दूरी(फीट)/अंक
08से08.99-10
14से14:59-18
13याऊपर-20
16से19.99-10
15याऊपर-15
(निनटःसेकेण्ड)/
अंक
10 से10.99-14 11 से11.99-16
13से13:59-21
11से11:59-26
(त्तेकेड/अंक)
परिशिष्ट-"ख(2)"-शारीरिकदक्षतापरीक्षामापदण्ड
से27:59-36
से23:59-40
07-14
09-18
06-12
05-10 08-16
10-20
कितनी
सनय
70याऊपर-20
32याऊपर-24
13से13.99-10
30से31:59-28
28से29:59-32
50से54.99-10
वार/अंक
15से15.99-14
पुरुष दूरी(मी)/अंक
18याऊपर-20
55से59.99-12
65से69.99-16
अंक
14से14.99-12
16से16.99-16 17से17.99-18
60से64.99-14
दूरी(फीट)/अंक
(मिनटःसेकेण्ड)/
बन्दीरक्षक (गृहविभाग)
महिला
30-15 29-18
27-24
28-21
26-30
32याऊपर-20
सभय
सहित)समय
24से27.99-14
दूरी(गी)/अंक.
16से19.99-10 20से23.99-12
13याऊपर-20
09से09.99-12
12से12.99-18
08से08.99-10
60से64-12
50से54-16
दूरी(फीट)/अंक
65याऊपर-10
55से59-14
45से49-18
40से44-20
10से10.99-14
28से31.99-16
11से11.99-16
90मीटर (45किग्रा वजन
(शेकेण्ड)/अंक
(सेकेंड/अंक)
08-16
05-10
06-12
07-14
09-18
10-20
पुरुष
कितनी
70याऊपर-20
65से69.99-16
18याऊपर-20
50से54-16
16से1699-16
13से13.99-10
60से64.99-14
90मीटर
60से64-12
दूरी(नी)/अंक
दूरी(फीट)/अंक
14से14.99-12 15से15.99-14
55से59.99-12
बार/अंक
17से17.99-18
65याऊपर-10
40से44-20
50से54.99-10
55से59-14
45से49-18
अग्निशामक (गृहविभाग)
(सेकेण्ड)/अंक
(65किग्रावजन सहित)समय
महिला
30-15
28-21
26-30
29-18
27-24
समय
समय
32याऊपर-20
दूरी(मी)/अंक
दूरी(फीट)/अंक
08से08.99-10
20से23.99-12
अंक 15
याऊपर-15 14से14:59-18
12से12:59-24
24 से27.99-14
28से31.99-16
09से09.99-12
16से1999-10
12से12.99-18
13से13:59-21
13याऊपर-20
10से10:59-30
11से11:59-26
10से10.99-14 11से11.99-16
(रोकेड)/अंक
(मिनटःसेकेण्ड)/
05-10
06-12
07-14
09-18
10-20
08-16
आरक्षीपुलिस/आरक्षी
पुरुष
कितनी
65से69.99-16
70याऊपर-20
55से59.99-12
16से16.99-16
अंक
18याऊपर-20
13से13.99-10
समय
50से54.99-10
21से23:59-40
14से14.99-12
दूरी(भी)/अंक
32याऊपर-24 30से31:59-28
बार/अंक
60से6499-14
दूरी(फीट)/अंक
15से15.99-14
पी०ए०सी०/आरक्षीआई०आर०बी०
17से17.99-18
28से29:59-32
24से27:59-36
(गृहविभाग)
(मिनटःसेकेण्ड)/
अग्निशामक
चिनिंग
शटल
किमी)
अतिरिक्त
चाल
लम्बी कूद
-02 किमी)
दौडव
05
क्रिकेट बॉल थो
रेस
(पुरुष-
(महिला
आरक्षीके
अप (वीम)
(25×4
अन्यपदो
नोटः
एवंवन भाग 1 ]
505
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० ( श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
आज्ञासे,
शैलेशबगौली,
सचिव।
अंक
18याऊपर-10
12से13.99-7
08से09.99-5
ऊचाई
16से17.99-9
10से11.99-6
14से15.99-8
(फीट)/
अंक
10से11.99-10
12से13.99-12
20याऊपर-20
14से15.99-14
18से19.99-18
16से17.99-16
ऊचाई (फीट)/
नोटः-सभीअभ्यर्थियोंकोप्रत्येकइवेन्टमेंप्रतिभागकरतेहुएन्यूनतमअंकप्राप्तकरनाअनिवार्यहोगा।
चढ़ना-
सेकेण्ड
रस्सी
120 506
उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
Inpursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of " the Constitution of India " , theGovernor is pleased to order the publication of the following English translation ofNotification No. 412039/XXX(2 ) /2026 - E 72801 , dated July 09 , 2026 for general information:
NOTIFICATION
Miscellaneous
July 09 , 2026
No. 412038 / XXX ( 2 ) / 2026 - E 72801 -- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules to amend the Uttarakhand Uniformed Constable Posts Direct Recruitment Selection Procedure Rules , 2025 , namely : -
The Uttarakhand Uniformed Constable Posts Direct Recruitment Selection Procedure (Amendment) Rules, 2026.
Short title commencement and 1. ( 1 ) These rules may be called the Uttarakhand Uniformed Constable Posts Direct Recruitment Selection Procedure ( Amendment) Rules , 2026 .
(2) It shall come into force at once .
Amendment of Rule 10
2 . In the ' Uttarakhand Uniformed Constable Posts Direct Recruitment Selection Procedure Rules , 2025 ' (hereinafter referred to as the Principal Rules) , for the existing rule 10 as set out in Column 1 below , the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-
Column 1
Column 2
ExistingRule
Rule hereby substituted
10. A candidate must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on the 1st day of July of the calendar year in which vacancies are advertised by the Commission:
10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 25 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies advertised by the Commission : are
Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes ,
Provided that, excluding the posts of Constable Police, Constable PAC, भाग 1 ]
507 उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified .
Constable IRB , and Fireman, the age limit for direct recruitment to the posts specified in Appendix 'A ' shall , from the date of commencement of these rules until December 31 , 2028 , be governed by the respective Service Rules applicable to the said posts ;
Provided further that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , Other Backward Classes , and such other categories of the State of Uttarakhand as may be notified by the Government from time to time , shall be relaxed to such extent asmay be prescribed .
Note: Subsequent to the first day of
the calendar year 2029 , the provisions concerning age as stipulated in Rule 10 of the Principal Rules shall come into force and be uniformly applicable to all posts specified in Appendix' A' .
Amendment of Appendix ' B' (1 ) and Appendix ' B '(2)
In the Principal Rules , for the existing Appendix 'B '( 1 ) and Appendix ' B ' (2 ) the attached Appendix 'B '( 1 ) and Appendix ' B ' (2) shall be substituted .
ByOrder,
SHAILESH BAGAULI, Secretary.
508
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त , 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
Female
152
147
147
Secretariat/Vidhan
157.5
165
78.8
ST
160
83.8 81.5
General/
HillyArea
BhawanGuard (Secretariat Administrative Department)
General/ SC/OBC
SC/OBC
General/ SC/OBC
ST/Hilly Area 76.5
ST/Hilly Area
FemaleMale
152
147 147
Enforcement
157.5
Male
165
76.5
ST
General/
160 78.8
83.8 81.5
General/
General/
Soldier (Transport Department)
HillyArea
Area
SC/OBC
SC/OBC
SC/OBC
ST/Hilly
ST/Hilly Area
Female
152
147 147
157.5
Male
165
78.8
ST
160
83.8
General/
81.5
Area
HillyArea
General/ SC/OBC
SC/OBC
General/ SC/OBC
ST/Hilly
Area
76.5
ExciseConstable (ExciseDepartmnet)
ST/Hilly
Female
150
145
145
Male
152
163
152 78.8
ST
76.5 83.8
General/
HillyArea
General/ SC/OBC
SC/OBC
General/ SC/OBC
ST/Hilly Area
ST/Hilly Area 81.5
ForestGuard (ForestDepartment)
PostName/DepartmentName
Female
152
147 147
157.5
Male
165
JailWarder
ST
81.5
78.8
83.8
160
76.5
General/
HillyArea
Area
General/ SC/OBC
SC/OBC
General/ SC/OBC
(HomeDepartment)
ST/Hilly Area
ST/Hilly
Appendix."B(1)".PhysicalStandards
Female
152
147
147
Fireman
157.5
165
160
84.3
76.5
ST
78.8
General/
General/
82
Area
HillyArea
General/ SC/OBC
SC/OBC
SC/OBC
ST/Hilly Area
ST/Hilly
(HomeDepartmnet)
FemaleMale
152 147
147
ConstableI.R.B. ConstableP.A.C./
PoliceConstable/
157.5
HomeDepartmnet)
81.5
General/
165
General/
83.8
ST
78.8 76.5
HillyArea 160
Area
Male General/ SC/OBC
SC/OBC
ST/Hilly Area
ST/Hilly
SC/OBC
Expansion
Without
EventName
Height(incm)
Chest(incm)
Chest(incm)
Note:-Minimum45KgWeight(OnlyforFemaleCandidates)
WithExpansion
भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० ( श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्) 509
Administrative
BhawanGuard Female Distance (meter)/ 16to19.99-10 20to23.99-12 24to27.99-14 28to31.99-16 Distance 32orabove-20 09to09.99-12 10to10.99-14 11to11.99-16 12to12.99-18 13orabove-20
Marks Marks
Time
(min)/
Marks
08to08.99-10
12 to12:59-24
15orabove-15
11 to11:59-26
14to14:59-18
13 to13:59-21
10to10:59-30
(feet)/
Time (sec)/ Marks 30-15 29-18 28-21 27-24 26-30
Marks
Male
05-10
06-12
07-14
Times/ Marks
09-18
10-20
08-16
Secretariat/Vidhan (Secretariat Department)
Time
70orabove-20
60to
14to14,99-12 15to15.99-14
50to54.99-10
Distance (meter)/
Marks 13to13.99-10
16to16.99-16 17to17.99-18
55to59.99-12
18orabove-20
64.99-14 65to69.99-16
24to27:59-36
Distance (feet)/
28to29:59-32
32orabove-24
30to31:59-28
21to23:59-40
(min)/ Marks
Distance
20to23.99-12
16to19.99-10
10to10.99-14
12to12.99-18
to27.99-14 28to31.99-16
09to09.99-12
32orabove-20
11to11.99-16
Marks 08to08.99-10
Female Distance (meter)/ Marks
14to14:59-18
13to13:59-21
13orabove-20
12to12:59-24
15orabove-15
10to10:59-30
11to11:59-26
(feet)/
Time (min)/ Marks
Time (sec)/ Marks 30-15 29-18 28-21 27-24 26-30
EnforcementConstable TransportDepartment)
Distance
Male
07-14
Times/
C8-16
C6-12 10-20
C9-18
Time
70orabove-20
Distance (meter)/ Marks
55to59.99-12
20
14to14.99-12
17to17.99-18
Marks CS-10
50to54.99-10
Marks 13to13.99-10
60to64.99-1424 65to69.99-16
15to15.99-14
18orabove
(feet)/
16to16,99-16
32orabove-24
28to 24to27:59-36
21to23:59-40
30to 31:59-28 29:59-32
(min)/ Marks
Female
Marks
24to27.99-14
16to19.99-10
12to12.99-18
28to31.99-16
20to23,99-12
Distance (meter)/
09to09.99-12
10to10.99-14 11to1199-16
12to12:59-24
08to08.99-10
13orabove-20
13to13:59-21
11to11:59-26
10to10:59-30
Distance (feet)/ Marks
Time (min)/ Marks
32orabove-20
15orabove-15 14to14:59-18
Time (sec)/ Marks 30-15 29-18 28-21 27-24 26-30
Distance
Male
Marks
05-10
Times/
06-12 07-14
08-16
09-18
ExciseConstable ExciseDepartmnet)
70orabove-20
Distance (meter)/ Marks
55to59.99-12
60to64.99-14
15to15.99-14
50to54,99-10
14to14.99-12
16to16.99-16
17to17.99-18
65to69.99-16
13to13.99-10
32orabove-24
30to31:59-28
28to29:59-32
24to27:59-36
21to23:59-40
18orabove-20
(feet)/ Marks
(min) Marks
10-20 Km-in Time
Female
maximum04
Marks
Marks
hours
Distance (meter)/
14
16to19.99-10
20to23.99-12
24to27,99-14 28to31.99-16
Distance (feet)/
32orabove-20
08to08.99-10
09to09.99-12
10to10.99-14
(Maximum Marks-30)
11to11.99-16 12to12.99-18
13orabove-20
Time (sec)/ Marks 30-15 29-18 28-21 27-24 26-30
PostName/DepartmentName
Marks
Marks
Male
Times/
Marks-40)
Marks 07-14
05-10
06-12
08-16
09-18
ForestGuard ForestDepartment)
10-20
25Km-
13to13.99-10
15to15.99-14 16to16.99-16
in04hours
17to17.99-18
(Maximum
14to14.99-12
50to54.99-10
55to59.99-12 60to64,99-14
70orabove-20
Distance (meter)/
18orabove-20
Distance (feet)/
65to69.99-16
Female
Marks
Marks
26-30
27-24
29-18
Time
Time
Marks 30-15
28-21
16to19.99-10
12to12.99-18
28to31.99-16
32orabove-20
20to23.99-12 24to27.99-14
Marks 08to08.99-10
Distance (meter)/
09to09.99-12
15orabove-15 14to14:59-18
12to12:59-24
10to10.99-14 11to11.99-16
13to13:59-21
13orabove-20
Distance (feet)/
11to11:59-26
10to10:59-30
(min)/
(sec)/
Distance
Male
Marks
06-12
05-10 09-18
Times/
10-20
07-14
08-16
55to59.99-12
14το14.99-12
15to15.99-14
13to13.99-10
28to29:59-32
70orabove-20
24to27:59-36
60to64.99-14
32orabove-24
30to31:59-28
50to54.99-10
21to23:59-40
65to69.99-16
16to16,99-16 17to17.99-18
Distance (meter)/ Marks
Time (min)/
(feet)/ Marks
18orabove-20
JailWarder (HomeDepartment)
Appendix."B(2)".PhysicalEfficiencyExamCriteria
Female
to31.99-16
orabove-20
Marks
Time
27-24
Marks
30-15 26-30
28-21
29-18
20to23.99-12
90meter
Marks 16to19.99-10
24to27.99-14 28
12to12.99-18
(with
08to08.99-10
09to09.99-12
10to10.99-14 11to11.99-16
60to64-12
55to59-14
(sec)/
50to54-16
40to44-20
45to49-18
45Kgweight)Marks
Distance (meter)/
13orabove-20
(fect)/ Marks
65orabove-10
32 Distance
Time (sec)/
Distance
Marks
Male
Times/
06-12
07-14
05-10
Time
Marks 08-16
09-18 10-20
90meter
70orabove-20
55to59.99-12
50to54.99-10
Distance (meter)/ Marks
16to16.99-16
18orabove-20
(with 65Kgweight)
60to64,99-14
14to14.99-12
13to13.99-10
15to15,99-14
60to64-12
50to54-16
45to49-18
40to44-20
17to17.99-18
65to69.99-16
65orabove-10
55to59-14
(sec)/
(feet)/ Marks
Fireman (HomeDepartmnet)
Female
Distance
Marks
Marks
26-30
30-15 29-18
Time
28-21 27-24
Time
16to19.99-10
24to2799-14
Distance (meter)/
Marks 08to08.99-10
09to09.99-12
12to12:59-24
20to23.99-12
10to10.99-14
15orabove-15
11to11.99-16 12 to12.99-18
32orabove-20
28to31.99-16
13orabove-20
14to14:59-18 13to13:59-21
(feet)/
11to11:59-26 10to10:59-30
(min)/ Marks
(sec)/
P.A.C./ConstableI.R.B.
Distance
Distance
PoliceConstable/Constable
Marks
Male
08-16
Times/
Marks
06-12
07-14
05-10 09-18 10-20
65to69.99-16
55to59.99-12
14to14.99-12
15to15.99-14
18orabove-20
24to27:59-36
60to64.99-14
50to54.99-10
16 to16.99-16 17to17.99-18
13to13.99-10
70orabove-20
32orabove-24
30to31:59-28 28to29:59-32
(meter)/ Marks
(feet)/ Marks
21to23:59-40
Time (min)/
(HomeDepartmnet)
Running
Chining
Event Name
Long Jump
Cricket Ball Throw
2KM)
Race
Fireman&
and Walking
Forest
Guard Shuttle
(Male-
Postsother han
Note:For
Up (Beem)
(25×4m)
SKM) (Female- 510
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
Secretary.
ByOrder,
SHAILESHBAGAULI,
Height feet)
4to1599-8
2to13.99-7
8orabove-10
6to1799.9
20to11.99-6
Marks 08to0999-5
Marks
14to15.99-14
15to17.99-16
Height (feet)
10to11.99-10 12to13.99-12
18to19.99-18
20orabove20
Note:Itismandatoryforallcandidatestosecuretheminimumqualifyingmarksineachevent.
मुद्रकएवम्प्रकाशक-अपरनिदेशक,राजकीयमुद्रणालय,उत्तराखण्ड,रुड़की।
Rope Climbing -120 Seconds
पी०एस०यू०(आर०ई०)31हिन्दीगजट/293-भाग1-2026(कम्प्यूटर/रीजियो)।
पंजीकरण संख्या- UA / DO /DDN /30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
June 04 , 2026
No. 232/XIV- a-44/Admin.A/ 2020 -- Ms . Avantika Singh Chaudhary, 2nd Additional Civil Judge , (Jr. Div . ) Roorkee , District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 27.04.2026 to 08.05.2026 with permission to prefix 26.04.2026 as Sunday holiday and suffix 09.05.2026 & 10.05.2026 as second Saturday and Sunday holidays respectively.
ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
June04th , 2026
The High Court of Uttarakhand (Designation of Senior Advocates )
Rules , 2026
No. 233 / UHC / Admin.A/2026 -- In exercise of powers conferred by section 34 ( 1 ) read with section 16 ( 2) of the Advocates Act , 1961 and in accordance with the guidelines laid down by the Hon'ble Supreme Court of India in its judgment dated 13.05.2025 passed in Criminal Appeal No. 865 of 2025 titled as Jitender @kalla vs. State (Govt. of NCT of Delhi) and Anr. , the High Court of Uttarakhand makes the following rules for designation of Senior Advocates:
215-ख
216 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त , 2026 ई ० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
1. Short title, extent and commencement : -
a) These rules shall be called " The High Court of Uttarakhand (Designation of
Senior Advocates) Rules , 2026 " .
b) These rules shall extend to entire jurisdiction of the High Court of
Uttarakhand.
c) These rules shall come into force from the date of their publication in the
Official Gazette .
2.
Definitions: -In these rules , unless the context otherwise requires: -
a) "Advocate Act " means the ' Advocate Act , 1961 ' .
b) "Advocate " for the purposes of these rules , means an advocate as defined in
the Advocate's Act , 1961 and whose name figures on the rolls prepared by
the State Bar Council of Uttarakhand ; and where his original registration is
not with the Bar Council of Uttarakhand , his name has been validly
transferred to the rolls of the Bar Council of Uttarakhand at least five years
prior to his candidature being considered as a Senior Advocate .
c) "Chief Justice" means the Chief Justice of the High Court of Uttarakhand
and includes the Acting Chief Justice .
d) "Full Court" means the Full Court , as described under the Rules of the
Court.
e) " High Court " means the High Court of Uttarakhand .
f) "Permanent Committee " means the Permanent Committee for Designation
ofSenior Advocates , as constituted under rule 4 of these rules .
g) "Permanent Secretariat " means the Permanent Secretariat constituted by
the Chief Justice under Rule 5(a) of these rules .
h) " Registrar General " means Registrar General of the High Court.
i) "Roll " means roll of advocates , prepared and maintained under the
provisions of the Advocate's Act , 1961 by the State Bar Council.
j) "Rules of the Court " means the Rules of the Court , 1952 ( as applicable to
High Court of Uttarakhand) .
k) "State" means the State of Uttarakhand .
1) "State Bar Council " means the Bar Council of Uttarakhand and shall
include the authority exercising its powers under the law .
3. Eligibility condition for designation of Senior Advocate : -
Anadvocate shall be eligible to be designated as Senior Advocate , if he:
a) is enrolled with State Bar Council of Uttarakhand .
217 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
b) has minimum standing of 10 years as an advocate before the High Court , or any District Court or any Tribunal /Adjudicatory body, situated in the State ofUttarakhand .
c) orhas at least 10 years combined standing as an advocate and as a District Judge or as a Judicial Member of any Tribunal in India .
d) at the time of making application for designation of Senior Advocate , has attained age of 45 years , which may be relaxed by the Full Court with reasons to be recorded .
e) possess ability , special knowledge or experience in law .
f) has participated in pro bono work.
g) has not been convicted by a competent Court of law for an offence involving moral turpitude or contempt of Court or should not have been punished by the Bar Council of Uttarakhand or by the Bar Council of India for any act of misconduct .
4. Permanent Committee for Designation of Senior Advocates : -
Permanent Committee , which shall be headed by the Chief Justice , and shall consist of the two senior- most Judges of the High Court , shall deal with the matters relating to designation of Senior Advocates , as provided for in these rules .
5. Permanent Secretariat for designation of Senior Advocates : -
a) There shall be a Permanent Secretariat for the purpose of process of applications for designation of Senior Advocates in the High Court , which shall be constituted by the Chief Justice .
b) Subject to general control of the Chief Justice , Permanent Secretariat shall work under the Registrar General .
c) The main functions of the Permanent Secretariat shall be as under :
i. Publication of notice inviting applications for designation of Senior Advocate on the official website of the High Court and to provide information of the notice to the State Bar Council , Bar Association of the High Court and District Bar Associations .
ii . Receipt and processing of applications for grant of designation of Senior Advocates in the manner and form as prescribed in these rules .
iii . Collection and compilation of relevant data and information required .
iv. Maintenance of records and handling documentation relating to the exercise of conferral of designation of Senior Advocates .
v . Facilitating communication between the Full Court and other stakeholders ;
218
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
vi . Maintaining institutional memory and ensuring continuity of operations.
vii . Any other function relating to exercise of designation of Senior Advocate( s ) , which are assigned by the Chief Justice from time to time.
6. Procedure:-
a) The exercise of designation of Senior Advocates , as prescribed in these rules , as far as possible , be undertaken every calendar year .
b) The Permanent Secretariat shall initiate process for designation of Senior Advocates with prior approval of the Chief Justice .
c) The notice inviting applications shall be published on the official website of the High Court and its information shall also be given to the High Court Bar Association and the District Bar Associations through the respective District Judges for wide publicity .
d) Applicants shall apply in form as per Appendix -A along with relevant documents and submit the same to the designated person in the Permanent Secretariat .
e) The applicants shall submit along with their applications , copies of reported/unreported judgments for the last five years , wherein they have appeared as an advocate and have argued the case .
f) The Secretariat will publish list of applications received by it on website of the High Court to invite suggestions / views of other stakeholders on the applications . Where the advocate applying for designation of Senior Advocate is practicing before a District Court or Tribunal or any Adjudicatory Body , the suggestions / views shall also be invited from the concerned District Judge Or the Presiding Officer of the Tribunal/Adjudicatory Body , as the case may be .
These suggestions/ views shall also be placed before the Permanent Committee . Thereafter , alongwith the remarks / views (if any) of the Permanent Committee , applications of the eligible candidates shall be placed before the Full Court for consideration.
g) The decision on applications for designation of Senior Advocates shall be of the Full Court and as far as possible by consensus . However , if a consensus on designation of Senior Advocates is not arrived at , the decision shall be by a democratic process and shall be by majority of votes , in which , the Chief Justice will not cast the vote . However , in case of tie , Chief Justice shall have the casting / deciding vote.
h) Decision of the Full Court conferring designation of Senior Advocate shall be final.
भाग 1 -क]
219 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
i) Full Court may, in deserving cases , consider and confer designation of Senior Advocate upon an advocate , notwithstanding , no application has been received from such an advocate or he is registered with Bar Council of any other State and fulfills the eligibility criteria . However , before conferring such designation , Full Court shall obtain consent of the advocate .
j) The Full Court may any time, also confer designation of Senior Advocate upon any former Chief Justice or former Judge of other High Court , on his letter accompanied with the details in Appendix - B .
7 . Designation of Advocates as Senior Advocates : -
a) Upon an advocate is designated as Senior Advocate , Registrar General shall communicate the same to the advocate and also to the Supreme Court of India , all the High Courts , Bar Council of India , Bar Council of Uttarakhand, all the District and Sessions Judges of the State Judiciary and all the other concerned .
b) Registrar General shall also notify names of the advocates , designated as Senior Advocates by the Court , and shall also publish the names on the official website of the High Court .
8. Restrictions on Senior Advocates : -
A Senior Advocate shall be subject to such restrictions , as the Supreme Court of India , High Court , Bar Council of India or the Bar Council of Uttarakhand may fix from time to time .
9 . Review and Recall: -
a) If itis found that a Senior Advocate has-
i. committed any professional misconduct .
ii . shown intemperate or indecorous behavior either inside or outside the Court or during the virtual hearing .
iii . been found invariably negligent in discharging his professional duties.
iv. been found to have committed professional misconduct by Bar Council of India or State Bar Council or Bar Council of any other State .
V. been convicted of an offence involving moral turpitude or for contempt of the Court .
vi . been adjudged or declared insolvent under any law relating to insolvency in force in any part of India and the insolvency still continues .
vii . been found suffering from such mental illness , which renders him incapacitated for discharging his professional duties .
220
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
viii . for any other reason, lost privilege to be a Senior Advocate .
the name of such an advocate shall be placed before the Chief Justice for placing the matter before the Full Court .
b) Before the matter is placed before the Full Court, a notice shall be issued to the Senior Advocate , calling upon him to explain why his designation as Senior Advocate should not be withdrawn for any of the reasons mentioned above ; and thereafter alongwith the explanation , the matter shall be placed before the Full Court .
c) If the Full Court is of the view that the advocate has forfeited his privilege for being a Senior Advocate , for any of the aforesaid reason , it may recall designation of the advocate as Senior Advocate .
d) The process of review or recall of designation as Senior Advocate by Full Court shall be the same , as the process for conferring the designation , as mentioned in Rule 7 (g) of these rules .
e) Upon withdrawal of designation as Senior Advocate , Registrar General shall notify and communicate the withdrawal in the same procedure , as is applicable for conferment of the designation , mentioned in rule 8 of these rules .
10. Surrender of designation by the Advocate: -
Nothing contained in these rules shall prevent an Advocate from surrendering his designation as a Senior Advocate . The application for surrender of designation shall be placed before the Full Court for appropriate orders .
11. Reconsideration : -
If an application of an advocate for designation as a Senior Advocate is not favorably considered by the Full Court , no fresh application of such an advocate shall be entertained in next two years .
12. Maintenance of Records : -
a) Records of all procedures and the decisions relating to designation as a Senior Advocate and as well as relating to recall / withdrawal / surrender shall be maintained by the Permanent Secretariat .
b) Permanent Secretariat shall also maintain list of the Senior Advocate , and it shall update the list on conferment of new designations, recall /withdrawal / surrender of the designations , and also on demise of the designated Senior Advocate .
13. Interpretation : -
All questions relating to the interpretation of these rules shall be referred to the Chief Justice , whose decision thereon shall be final .
भाग 1 -क]
221 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० ( श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
14. Repeal and Saving: -
a) Uttarakhand High Court (Designation of Senior Advocates) Rules, 2018 and all the other previous rules , guidelines , criteria governing designation ofan advocate as a Senior Advocate with all amendments / modifications therein , are hereby repealed ; however , the repeal shall not by itself affect the decisions and actions taken under the rules , guidelines , criteria so repealed .
b) Notwithstanding aforesaid repeal , all the pending proceedings for designation of Senior Advocates under the Uttarakhand High Court (Designation of Senior Advocates) Rules , 2018 , rules shall remain unaffected and shall continue , as if these rules have not come into force .
222
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
[APPENDIX- A] { SEE Rule 6( d) }
FORM OF APPLICATION FOR DESIGNATION AS SENIOR ADVOCATE
Latest Passport Size Photograplı ofthe Applicant
1. Name
2. Father's/Husband's Name
3. Age/Date of Birth
4. Address
Permanent Address Address for correspondence
5.
Phone No. Email
6. Aadhaar No. (Enclose copy) PAN Card No. (Enclose copy)
7 . Professional Qualification ( Enclose copy)
8. Additional Qualification (Enclose copy)
9.
Enrollment No. Bar Council & Enrollment Date (Enclose copy)
10.
Name of the Bar Association/Associations of which you are a member .
11.
If you have been transferred to the Rolls of the Uttarakhand State BarCouncil , Please state the date of transfer .
12.
If you are enrolled as a member of the Uttarakhand High Court BarAssociation , please give details .
13. Number ofyears of practice , and in which Court/s.
14. Ifspecialized in any branch of Law, please give the particulars .
15.
Yearfrom which you are an Income tax assesses in respect of the professional income ( Enclose copies of relevant documents ) .
16.
Average net professional income for the past five years (Gross professions Income- deductions i.e. professional Income on which tax was actually paid with copies of ITRs ) .
17.
Ifyou have been in the panel of Advocates of the State or Central Government or a public sector undertaking or a statutory body , orinstitution . If so , details thereof.
18.
Particulars of important matters involving question of law in which you have appeared in the last five years , and particulars of at least ten citations of such reported cases during this period.
19.
Names and particulars of Advocates associated with him / her in legal profession .
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
223 भाग 1 - क]
20.
Particulars of cases in which you have appeared as an arguing Counsel , on behalf of another Advocate , ( not being an advocate from your chamber/ office) , during the preceding five years , and the name and particulars of the advocates on whose behalf you haveappeared.
21. Particulars of articles , if any , published in any journal or books , if any, authored .
22.
Whether associated with any faculty of Law. (Ifso , the particulars thereof)
23.
Particulars of the cases in which you have provided free legal aid .
24.
Particulars of the pro - bono work performed .
25. Whether or not your name was considered for being designated asSenior Advocate in the last two years .
26.
Whether you have been convicted in any criminal case or found guilty in any disciplinary proceedings by the State Bar Council . If so , the details thereof.
27 . Whether you have been punished in any contempt proceeding .
28.
Whether any adverse remark has ever been passed against you in any order/judgment by any Court of law . If so , enclose copy thereof.
29. Whether you are involved in any collateral activities , which may disqualify you for being designated as a Senior Advocate.
30.
Any other information with copies of relevant documents , you wish to give in support of your application for designation of Senior Advocate .
(Signature of the Applicant)
I, the undersigned Advocate , practicing in the State of Uttarakhand , submit my application for being designated as a Senior Advocate , and give my consent to be so designated by the High Court .
I , further declare that the information furnished in this application is true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed orsuppressed .
Dated:
(Signature) 224
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
[APPENDIX- B ] { SEE Rule 6 (j ) }
REQUEST -CUM - CONSENT LETTER FOR DESIGNATION OF SENIOR ADVOCATE
(For Former Chief Justices / Judges of the High Court)
Latest Passport Size Photograph ofthe Applicant
1. Name ofthe Applicant: (Dr./Mr./Mrs./Ms . Justice)
2.
Chief Justice/ Judge of High Court from where retired
3.
Ageas on date
Office
4.
Address
Residence
Landline
5.
Mobile
Contact Details
(a) Date of enrolment as Advocate
6. (b) Enrolment Number
(c) Date of resumption of practice (Copiesof certificates to be provided)
7.
BarCouncil , where registered
8. Field of law in which applicant has specialization / expertise (Special knowledge or experience in law)
9 . Number of reported judgments delivered as Judge/ Chief Justice ofHigh Court (List of citations to be provided)
10.
High Courts where served as Judge / Chief Justice (Please specify duration)
11. Total period served as Judge/Chief Justice of High Court
12.
Date of elevation and retirement as Chief Justice/ Judge of HighCourt
13. Whether held/ accepted any post - retirement assignment . If so, give details thereof.
14.
Whether applied for being designated as Senior Advocate earlier before the Supreme Court/High Court, if so , the status thereof .
15. Whether party to any criminal or other litigation , at present or in the past . If so , the status thereof .
16.
Any other information , desired to be given.
भाग 1 -क]
225 उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
DECLARATION
I, hereby give consent for being designated as Senior Advocate .
The information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed or suppressed.
Dated:
(Signature of the Applicant)
By Order of the Court , Sd/- YOGESH KUMAR GUPTA, Registrar General 226
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
NOTIFICATION
June05 , 2026
No. 234 / UHC / Admin.A/ 2026 -- In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all the other powers enabling in that behalf and pursuant to order dated 11.02.2026 passed by Hon'ble Supreme Court in Criminal Appeal No. 825 of 2026 titled as " Zeba Khan vs State of U.P & Others " , the Hon'ble Court is pleased to amend rule 18 of Chapter XVIII of the Rules of the Court , 1952 (as applicable to the High Court of Uttarakhand) asfollows : --
Amended Rules (Rule 18 , Chapter- XVIII) ExistingRules (Rule 18 , Chapter- XVIII)
(4) Every petitioner or applicant seeking bail in High Court, at any stage of proceedings , shall in the bail application disclose following material particulars , duly supported by an affidavit and with copy of the first information report.
Case Details
(i) FIR Number and date
(ii) Police Station , District and State
(iii ) Sections invoked
(iv) Maximum punishment prescribed (4) Every application for bail shall show prominently in the first page thereof the crime number , the police station by which and the section or the sections and the Act or Rules , under which the applicant is being prosecuted or has been convicted and whether such application is the first , second or any such subsequent application moved by him before this Court , and shall be accompanied by a copy of the first information report . It shall also state the following particular: - Custody and procedural compliance
( a) The date of the alleged occurrence ; (v) Date of arrest
(b) The date of the applicants ' arrest . (vi) Total period of custody underwent on the date of bail application
Note : The remaining provisions of sub -rule (4) are unaffected .
Status of Investigation/Trial etc.
(vii) State of proceedings (Investigation / Charge sheet/ Cognizance/ Chargeframing/ Trial)
(viii) Total number of witnesses. in charge-sheet
(ix) Number of prosecution witnesses examined
Criminal Antecedents
(x) FIR No. and Police Station
(xi) Sections charged
(xii) Status of the case (Pending/acquitted/ convicted)
Previous Bail applications in same crime number and disposed by the High Court 227 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
(xiii) First Bail Application No. , outcome with copy of the order
(xiv) Second Bail Application No. , outcome with copy of the order
(xv) And so on
Coercive processes
(xvi) Whether any non-bailable warrant was or has been issued
(xvii ) Whether declared a proclaimed offender
Any other relevant information
(6) In every such application shall be stated the full particulars of the previous application or applications , if any, moved in this Court by the same applicant in respect of the same crime, in the manner , as prescribed under sub- rule(4).
or (6) In every such application shall be stated the full particulars of the previous application applications , if any, moved in this Court by the same applicant in respect of the same crime and the date or dates on which such previous application or applications had been disposed of.
These amendments shall come into force with immediate effect .
By Order of the Court ,
Sd/- YOGESH KUMAR GUPTA ,
Registrar General
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
June 06 , 2026
No. 235 / XIV- a / 32/Admin.A/ 2018 --Ms . Urvashi Rawat , the then Civil Judge ( Jr. Div. ) , Nainital , presently posted as 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 20.04.2026 to 30.04.2026 with permission to suffix 01.05.2026 as Buddha Purnima holiday.
NOTIFICATION
June 06, 2026
No. 236 / XIV - a - 10 /Admin.A/ 2009--Ms . Gunjan Singh , Civil Judge ( Sr. Div . ) , Rudrapur , District U.S. Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 20.04.2026 to 29.04.2026 with permission to prefix 19.04.2026 as Sunday holiday.
228
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० ( श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 - क
NOTIFICATION
June 11 , 2026
No. 237 / XIV - a-53/ Admin.A/ 2020-- Shri Rohit Kumar Pandey, Judicial Magistrate - III , Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 27.04.2026 to 08.05.2026 with permission to prefix 26.04.2026 as Sunday holiday and suffix 09.05.2026 & 10.05.2026 as 2nd Saturday and Sunday holidays respectively.
NOTIFICATION
June 11 , 2026
No. 238 /XIV- a - 32 /Admin.A/ 2016 -- Ms . Aiswarya Bora , the then Civil Judge ( Sr. Div.) , Bageshwar presently posted as Additional Civil Judge ( Sr. Div. ) , Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 23.03.2026 to 04.04.2026 with permission to prefix 21.03.2026 & 22.03.26 as Eid & Sunday holiday & suffix 05.04.2026 as Sunday holiday.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL
NOTIFICATION
July 10, 2026
No. 1757 / III - A - 04 / 2026 / SLSA -- Shri Bhavdeep Ravtey, Secretary, District Legal Services Authority, Champawat is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 30 days w.e.f. 01.06.2026 to 30.06.2026 with permission to prefix 31.05.2026 as Sunday Holiday.
NOTIFICATION
July 10, 2026
No. 1759 / III - A- 08/ SLSA/ 2026-- Ms . Nazish Kaleem , Secretary, District Legal Services Authority, Pauri Garhwal is hereby sanctioned Child Care Leave for a period of 10 days w.e.f. 22.06.2026 to 01.07.2026 with permission to prefix 21.06.2026 as Sunday holiday in light of the Office Memorandum No. 126942/ XXVII ( 7)/E.-19943/2022 , dated 01.06.2023 issued by Govt . of Uttarakhand .
NOTIFICATION
July 01 , 2026
No. 1683 /III - A- 06 / 2026 / SLSA -- Ms . Simranjit Kaur, Secretary,, District Legal Services Authority, Haridwar is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 08 days w.e.f. 04.06.2026 to 11.06.2026 .
ByOrder of the Hon'ble Executive Chairman , Sd/-
PRADEEP KUMAR MANI , Member Secretary.
भाग 1 - क]
229 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड
(स्थापना-अनुभाग (राजपत्रित))
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई, 2026 ई०
पत्रांक / 1275 / आयु ० रा ० क० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित्त राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री भरत सिंह सुयाल पुत्र श्री जगदीश सिंह, पता--ग्राम कधारी, पो० सलिया, गंगोलीहाट, जनपद- पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड, पिन-282532 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल--7 , (रू 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू० 9300--34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०--08, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिवन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
श्री भरत सिंह सुयाल पुत्र श्री जगदीश सिंह को आयुक्त्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, " देहरादून में दिनांक 15.07.2023 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।.
3-- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है. तो उक्त नियक्ति को स्वतः ही समाप्त -समझा जायेगा।-
4-- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित्त किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर , देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र , आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कस ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
230
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त , 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
7--...आयुक्त कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित्त घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं. पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
-9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकारका अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8-- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी. व. अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124- (एस० बी०)-ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका सख्या--125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या--253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
231 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
२- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य - कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0--06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं , तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्त्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1276 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री ऋक्ष्म मलेठा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र मलेठा, पत्ता-विला-103 , दून पाभ सिटी, नियर पत्थरीबाग चौक, देहरादून, जनपद- देहरादून पिन-240446 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, (रू0 44900---142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड--2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगागी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री ऋषभ मलेंठां पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र मलेठा को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान भसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 16.07.2003 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यकग में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
232
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क 5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों : तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2 .. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा -पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्त्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होनें के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र।
8- यह. नियुक्त्ति सा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्यं बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस ० बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पांठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 भाग 1 -क]
233 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
(एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या--150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
19- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1277 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा--2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री शशांक पाठक पुत्र श्री मुनेश कुमार शर्मा, पता -70, गणेश पुरम, शिव मंदिर के पास, पवन विहार, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश पिन-243001 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, (रू0 44900--142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से। नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्त्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2-- श्री शशांक पाठक पुत्र श्री मुनेश कुमार शर्मा को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2023 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यकक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3-- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
234
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
4-- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत : विनियगों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
-7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति को घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जातां हैं, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत. यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वत्तः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 ...(एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -25 ( एस / बी) ऑफ़ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका भाग 1 - क]
235 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या--124 (एस० बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनांम उत्तराखण्ड राज्यं एव अन्य, रिट याचिका संख्या -125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाभ उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या--253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विभल. चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ देश के अधीन रहेगीं ।
आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसारं निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1278 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था 0 अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री सौम्या जोशी पुत्री श्री बुद्धि राम जोशी, पता-180 , राजेश्वरी पुरन, पो० ओ ० आई०आई०पी० मोहकमपुर, देहरादून , जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-243005 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रु० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्त्रों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 2-- सुश्री सौम्या जोशी पुत्री श्री बुद्धि राम जोशी को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
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उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई ० ( श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के. स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूलं तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
4-- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्यं रूप से लागू व सरकार द्वारा समय -समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मंसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रभाण-पत्र , शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा ( यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रभाण-पत्र।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आंता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है , तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझो जाएंगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
237 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-18 (एस./बी).ऑफ. 2025. आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -25 (एस /बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस० बी ०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-- 144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-- 150 (एस/बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य.. कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०--06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1279 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री ईशा बहुगुणा पुत्री श्री विजय बहुगुणा, पता-वहुगुणा निवास, बालाडिसार, मसूरी, जनपद- देहरादून उत्तराखण्ड, पिन-248179 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, ( रू0 44900--142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू० 9300--34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान भसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
238
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
सुश्री ईशा बहुगुणा पुत्री श्री विजय बहुगुणा को आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0--06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2023 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आंता है , तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेंगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली -2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5-- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर. प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-08, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7. आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी /रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ "Uncier Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
239 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
9...प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रभाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-- 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-18 (एस / बी ) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या--124 (एस०बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एसबी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या--253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03जुलाई , 2026 ई०
पत्रांक / 1280 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री पूजा फर्त्याल पुत्री श्री आनंद सिंह, पता-पूर्णागिरी कॉलोनी, अभाऊँ, खटीमा, जिला - उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन-282305 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रु ० 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रु ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़,। निकट पुलिया नं0--06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
240
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० ( श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
2- सुश्री पूजा फर्त्याल. पुत्री श्री आनंद सिंह को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यकग में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वालें अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षणं संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6-- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग /प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
241 भाग 1 - क]
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ-2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या--25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौर्व कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्ध , रिट याचिका संख्या -124 (एस० बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं चवीच तिवारी बनामः उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या--125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
७- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1281 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री ऋषिता रावत पुत्री श्री हीरा सिंह रावत, पता-मकान सं0-92 , अप्पर सारथी विहार, पो ० ओ० नेहरू ग्राम, देहरादून, जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-248001 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रु० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड -2, रू ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
242
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क 2- सुश्री ऋषिता रावत पुत्री श्री हीरा सिंह रावत को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं0--06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यकण में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त "समझा जायेगा । "
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा- निम्नांकित प्रमाण- पत्र/घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यत्ता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9.-प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
243 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL ) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य , रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य,. रिट याचिका संख्या-124 (एस0 बी0 ) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी ) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9. आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग. रोड़, निकट पुलिया नं०-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुतं करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अंग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक /1282 / आयु ० रा ० क ०उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्रीमती अंजली शर्मा पत्नी श्री अभिनव गिरधर, पता- मकान सं0-44, वसन्त विहार, जांलधर, पंजाब पिन-144003 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7 , ( रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू ० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहसदून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
244
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त , 2026 ई० ( श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क 2- श्रीमती अंजली शर्मा पत्नी श्री अभिनव गिरधर को आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आंख्या प्रस्तुत करेंगें ।
3- यह नियुक्त्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभांग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत्त सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक -एक प्रभाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रितं अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी /रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अंथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है , तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
245 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 | (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस / बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट यांचिका संख्या-124 (एस०बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अंली रांजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाभ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिटं याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफं 2025 विमंल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
.9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्यं कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करनें में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन /नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई०
पत्रांक / 1283 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था 0 अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री आकाँक्षा चिलवाल पुत्री श्री आनन्द सिंह चिलवाल, पता-देवाश्रय कॉलोनी, ऊँचापुल, पो० कठघरिया, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल, उत्तराखण्ड पिन-283139 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के। अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू ० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) मेंः प्रारंभिक वेतन रू० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबंन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अंवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
246
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क 2- सुश्री आकाँक्षा चिलवाल पुत्री श्री आनन्द सिंह चिलवाल को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवां शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापितः किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी । :
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक; चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र , शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पंत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र , उनकी एक -एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र ज़ो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।......
247 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी ..प्रमाण पत्र।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिटं याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस0बी0) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ़ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ़ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अंन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीनप्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1284 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था 0 अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविलं / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतुं संस्तुत अभ्यर्थी श्री शुभम शाह पुत्र श्री हरीश शाह, पता- म० स०-237 , वार्ड न0-6 , धनपुर नागणी बढ़ेथी, चिन्यालीसौड़, जनपद- उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड पिन -249136 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 , ( रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300--34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
248
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क 2- श्री शुभम शाह पुत्र श्री हरीश शाह को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0--06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्तिं पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त "समझा जायेगा।"
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वार। समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रभाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक -एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अंधीन अंब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्तं चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार नं हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिंस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अंभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधितं जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
249 भाग 1 - क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ; नैनीताल में योजित याचिका संख्या -48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या - 18- (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट... | याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिंट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट यांचिका संख्या -124 (एस० बी ० ) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेंगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों प्रतिबंधों के अधीन यदि आप सज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दंशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03जुलाई , 2026 ई०
पत्रांक / 1285/ आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सुशांक राणा पुत्र श्री जीत सिंह राणा, पता-25 बी, भड़कोट, पो०ओ ० बधाणगांव, तहसील चिन्यालीसौड़ जनपद- उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड पिन-249196 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7 , (रू 0 44900--142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-- 2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथिं से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
250
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क 2- श्री सुशांक राणा पुत्र श्री जीत सिंह राणा को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुंलिंया नं0-06, अपर नत्थमपुर, - देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्तं के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली. 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्त्य संगत विनियमों/आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आंरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अंचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही सभाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये .. जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
251 भाग 1 - क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पंढ़े जानें संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या -18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या-25 (एस / बी ) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -124 (एस0 बी0 ) ऑफ..2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एव अन्य , रिट याचिका संख्या-125 ( एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, स्टि याचिका संख्या -253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्यं एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ. 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
-6 आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदिः आप राज्य. कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों / अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति/ नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1286 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था 0 अनु० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधारः पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री राखी पुत्री श्री वीरपाल सिंह भण्डारी , पता- बूटियारा , पो ०ओ० खुरमोला, कोटधार, जनपद - उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड, पिन-2491.52 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू ० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
252
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० ( श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क 2- सुश्री राखी पुत्री श्री वीरपाल सिंह भण्डारी को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है , तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र , शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र , उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
253 | उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 1.(एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा. बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -124 (एस 0बी0 ) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या -125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य.. कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03जुलाई , 2026 ई०
पत्रांक / 1287 / आयु ० रा० क ० उत्तरा ० / स्था० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री पारत सिंह बोरा पुत्र श्री पुष्कर सिंह बोरा, पता- जगदम्बा कॉलोनी, नियर स्टेडियम पिथौरागढ़, जनपद - पिथौरागढ़ , उत्तराखण्ड , पिन-262501 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य करं प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
254
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
2- श्री पारस सिंह बोरा पुत्र श्री पुष्कर सिंह बोरा को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , "अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आंख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि ' के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त - समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आंदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्रं ।
5. इस आशय की घोषणा/"Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होंगा।
255 भाग 1 -क] उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस /बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट | याचिका संख्या-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या -121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , -. रिट याचिका संख्या-- 124 (एस 0बी0 ) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम - | उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाभ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-150 ( एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-- 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्यं, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई, 2026 ई०
पत्रांक/1288 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री दिनेश सिंह बिष्ट पुत्र श्री चन्दन सिंह बिष्ट, पता -आल्मा कॉटेज, न0-07 , मल्लीताल , नैनीताल, जनपद - नैनीताल , उत्तराखण्ड, पिन -263002 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से. नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
256
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
2- श्री दिनेश सिंह बिष्ट पुत्र श्री चन्दन सिंह बिष्ट को आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , ----अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम-में- योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सां स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7-. आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण - पत्र /घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र , उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदंत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
भाग 1 -क]
257 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त , 2026 ई० ( श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या -48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-18 (एस / बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य , रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -124 (एस०बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या -125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या -149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों / अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1289 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था० अनु ० / रा 0 कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्यं सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री विनोद सिंह बोहरा पुत्र श्री गोपाल सिंह बोहरा, पता- ग्राम व पो० रैतोली, बेरीनाग, जनपद- पिथौरागढ़ , उत्तराखण्ड, पिन-262531 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, ( रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
258
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० ( श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
2- श्री विनोद सिंह बोहरा पुत्र श्री गोपाल सिंह बोहरा को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलियां नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के संत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त -समझा जायेगा।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित्त किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।..
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून मैं महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कस ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रभाण- पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्तं समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।.
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
259 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्रांविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट... याचिका संख्यां-25 (एस/ बी) आँफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस0बी0). ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ् 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र 'बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9. आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतुं इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक /1290 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री देवाशीष जगूड़ी पुत्र श्री परशुराम जगूड़ी, पता - वार्ड न0-07, पो ०ओ ० , बड़कोट, जनपद- उत्तरकाशी, पिन-249141 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षितं ' वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7, (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्याः प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबंन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान . करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
260
i उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
श्री देवाशीष जगूड़ी पुत्र श्री परशुराम जगूड़ी को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थमपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्यं प्रकाश में आता है. तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
: 4- एतद्वारा नियुक्तं अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आंदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र , शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्तं के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएंगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण - पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
261:
भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ- 2025- आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एसं० बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम... उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिंता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधील यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति/ नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1291 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था0 अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र जोशी, पता- हॉऊस न०-103 , उपाध्याय निवास, कॉस-8 , तपोवन । एन्क्लेव, देहरादून, जनपद - देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-248001 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, ( रू ० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800, ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।।
262
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
2- श्री हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र जोशी को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , "अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15:07:2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में... योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुवित्त को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी--द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग /प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवितं पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्तं समझी जायेगी ।
- 9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
263 भाग 1 - क]
| उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
10. इंण्डियन ऑफिशियलं सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव. त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस० बी० ) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमलं चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
...9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03जुलाई , 2026 ई०
पत्रांक / 1292 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा 0 कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री विश्वनाथ सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, पता- 233, किशननगर, सिरमौर मार्ग, देहरादून, जनपद-देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-243001 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य करें प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड संहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें हैं ।
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उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० ( श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
2- श्री विश्वनाथ सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड /राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिकं है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत्त विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिर्देशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाणं पंत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गतं सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा ( यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/"Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
265 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
10. इंण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या -48 . (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -124 (एस ० बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका सख्या-125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 ( एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुतं करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03जुलाई , 2026 ई०
पत्रांक / 1293 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अंधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री साहिल कुमार रजक पुत्र श्री रविन्द्र कुमार रजक पता- पूर्विया लाईन, बहाद्रपुर रोड़, सेलाकुई, सेन्ट्रल होप टाऊन, जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-248197 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7; (रु० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकंट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
266
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
2- श्री साहिल कुमार रजक पुत्र श्री रविन्द्र कुमार रजक को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।..
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूलं तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड़े राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू च सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित किये जानें वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवारं कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएंगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण - पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाशः में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित्त पति/ पत्नी नं होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पायां गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
-9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
267 भाग 1 -क]
। उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यंदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -124 (एस०बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं चवीन तिवारी बन्चाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट यांचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी । राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्ता / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1294 / आयु ० रा ० क० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री नियति चौहान पुत्र श्री माया सिंह चौहान पता- 1-1 , फ्रेण्ड्स एन्क्लेव, शाह नगर , डिफेन्स कॉलोनी रोड़, देहरादून, जनपद -देहरादून, पिन-248001 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतनं रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
:
268
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
2- सुश्री नियति चौहान पुत्र श्री माया सिंह चौहान को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकटः पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रभ में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबंन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूपं से लागू व सरकार द्वारा समय- समय परं प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगतं विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरंक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अंन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी । :
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को. आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र।
5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी ।
269 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश, देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 --(एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट | याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस०बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठकं एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिंट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) आँफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9--.. आपको सूचित किया जाता है. कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य... कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर , उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
प्रतीक जैन , आयुक्त राज्य कर , उत्तराखण्ड ।
पी ० एस ० यू० (आर ० ई० ) 31 हिन्दी गजट / 293- भाग 1 - क-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
NOTICE
सूचना
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BY ORDER Additional Director
मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 6435XXXX8401 में त्रुटिवश उसका अग्रेजी में नाम LUCKY के स्थान पर LAKKI गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम LUCKY है । जोकि उसके हाईस्कूल वर्ष 2025 अनुक्रमांक 25060507 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B202605012100000003 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम LUCKY पुत्र संजय के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
गई है । समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली
संजय
निवासी-तिनसोली, नाग जगाई , रुद्रप्रयाग , उत्तराखण्ड-246419 .
345- ट 346
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरा नाम भूलवश आधार न0-6452 0290 5192 में BAR DEVI दर्ज है जो कि गलत है मेरा वास्तविक नाम BIRDI DEVI है जो कि मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र न०-UK26ES0100001158 दिनांक 06/01/2026 में अंकित है व सही है । भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम BIRDI DEVI पत्नी अरविन्द सिंह के नाम से जाना- पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
BIRDI DEVI पत्नी अरविन्द सिंह निवासी- हटवाल गांव, टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड पिन कोड- 249145
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 980063678510 में त्रुटिवश उसका नाम गिग्याशू सिंह (Gigyashu Singh ) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम जिज्ञाशू सिंह ( Jigyashu Singh ) हैं जोकि उसके जन्म प्रमाण पंजी सं. 585 में भी दर्ज है भविष्य में मेरे पुत्र को जिज्ञाशू सिंह ( Jigyashu Singh ) पुत्र श्रीमती नेहा सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
नेहा सिंह पत्नी गिरीश कुमार सिंह निवासी नियर योगेश्वर पब्लिक स्कूल डिफेंस कॉलोनी पो . मिलाप नगर ढंढेरा हरिद्वार उत्तराखंड 247666
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं 0 B - 2019: 5-90073-000970 में उसका नाम ध्रुव सिंह ( DHRUV SINGH ) दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम ध्रुव सिंह ( DHRUV SINGH ) से बदलकर यथार्थ ठाकुर ( YATHARTH THAKUR) कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को यथार्थ ठाकुर ( YATHARTH THAKUR) S / O DHEERENDRA KUMAR SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
DHEERENDRA KUMAR SINGH निवासी-प्लाट नं . 48 , वार्ड न. 06. टिहरी विस्थापित कॉलोनी शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
भाग 8]
347 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
शादी से पहले मेरा नाम जोरा सुमन जगत था । शादी के बाद मैंने अपना नाम जोरा सुमन जगत से बदलकर श्रीमती सुमन नेगी रख लिया है भविष्य में मुझे श्रीमती सुमन नेगी के नाम से जानी व पहचानी जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
सुमन नेगी पत्नी अंकुश नेगी निवासी 163 भारत कॉलोनी ढण्डेरा रुड़की
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 4971 7308 5019 में त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम वीणा देवी गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम मीनाक्षी (MINAKSHI ) है । जो कि मेरे पहचान पत्र स.- URG0092700 और मेरे राशन कार्ड संख्या - 055001922776 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे मीनाक्षी ( MINAKSHI ) पत्नी अनुराग के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
मीनाक्षी ( MINAKSHI ) पत्नी अनुराग
निवासी- हल्लुमाजरा हरिद्वार हल्लुमाजरा उत्तराखंड 247661
सूचना
मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड न . 274294594253 में उसका नाम सैमयुल ( Saimayul ) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अभय कश्यप Abhay Kashyap हैं जो पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B202505900690000215 में भी दर्ज है भविष्य में मेरे पुत्र को अभय कश्यप (Abhay Kashyap) पुत्र श्री रवि कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रवि कुमार
निवासी म . न . 386 निकट सम्राट सफाखाना डबल फाटक मोहम्मद मोहनपुरा रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड ।
348
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त , 2026 ई० ( श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं0 885101598448 में त्रुटिवश उसका नाम दिलकश ( DILKASH ) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम मोहम्मद अनस (MOHAMMAD ANAS ) हैं । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B202505901700000319 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को मोहम्मद अनस (MOHAMMAD ANAS ) पुत्र मोहम्मद अनीस के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मोहम्मद अनीस निवासी नई बस्ती , हरिपुर सेक्टर -2 , लेन-5, नवादा, देहरादून , उत्तराखण्ड-248005.
सूचना
In my Physical Share Certificate of M/s . Reliance Industries Limited Folio No. 048061338 , My name is wrongly registered as M.K. SHARMA. Although my actual and legal name is MANOJ KUMAR TYAGI S / O MAHIPAL SINGH TYAGI , That is also mentioned in my High School Marksheet- 1979 , Serial No. 13149 Roll no . 16182 , Aadhar No. 880806445703 and PAN No. AAGPT8669N . In future I should be known and addressed by the name MANOJ KUMAR TYAGI S /O MAHIPAL SINGH TYAGI Resident ofK- 137 , Shivalik Nagar, Haridwar, UK- 249403 .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
MANOJ KUMAR TYAGI S/ o MAHIPAL SINGH TYAGI Resident of K - 137 , Shivalik Nagar , Haridwar, UK- 249403 .
सूचना
मेरी पुत्री PRIYANSHI के वर्ष 2023 अनुक्रमांक 25145825 एवं इण्टर मीडिएट वर्ष-2025 अनुक्रमांक 25648431 में त्रुटिवश पुत्री के पिता का नाम RAKESH SINGH PANWAR गलत दर्ज हो गया है जबकि पुत्री के पिता का वास्तविक नाम RAKESH SINGH है । जोकि पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 3 एवं पुत्री के आधार कार्ड नं 0 6389 0563 4427 तथा पुत्री के पिता के आधार कार्ड नं 0 4256 4310 8184 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को PRIYANSHI D / O RAKESH SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SANGEETA DEVI W/ O RAKESH SINGH निवासी ग्राम झल्ड, टोली , जिला- टिहरी गढवाल , उत्तराखण्ड -249122 भाग 8 ]
349 उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
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मेरे अंशिका के आधार कार्ड सं . 836987596040 में मेरी जन्म तिथि 24.06.2008 दर्ज है लेकिन मेरी जन्म तिथि 24.06.2007 है जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष -2022 अनुक्रमांक 25101914 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्याः 23ES1600022072 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे अंशिका (ANSHIKA) पुत्री शिशुपाल सिंह नेगी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अंशिका पुत्री शिशुपाल सिंह नेगी निवासी ग्राम लंगासू, चमोली , उत्तराखण्ड-246446.
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 . 713858844049 में त्रुटिवश मेरा नाम सौरभ राम (Sourav Ram ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम सौरभ कुमार (Saurabh Kumar ) है जो कि मेरे हाई स्कूल वर्ष 2023 अनुक्रमांक 25103267 एवं इण्टर मीडिएट वर्ष 2025 अनुक्रमांक 25604109 एवं जाति प्रमाण पत्र UK23ES0800212435 में भी दर्ज है । भविष्य में सौरभ कुमार (Saurabh Kumar) S / o Nandu Ram के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
सौरभ कुमार (Saurabh Kumar) S/ o - Nandu Ram निवासी ग्राम भेटी, पो०-भेंटी, जिला- चमोली, राज्य -उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे एवं पति के जॉइंट एसबीआई के संयुक्त खाता सं ० XXXXXXX0665 में त्रुटिवश मेरा नाम सरोजनी देवी (SAROJANI DEVI) व पति का नाम RAJENDRA PRASAD गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम सरोज कोटनाला (SAROJ KOTNALA ) है । जो मेरे आधार कार्ड नं 0 2586 6969 2858 व स्थाई निवास प्रमाण- पत्र पंजी सं ० UK24ES0100287761 में भी दर्ज है व पति का सही नाम RAJINDER PRASAD है । जो पति के आधार कार्ड नं 0 8064 1624 8954 है । भविष्य में मुझे सरोज कोटनाला (SAROJ KOTNALA ) W / O LATE RAJINDER PRASAD के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
सरोज कोटनाला (SAROJ KOTNALA)
W/ O LATE RAJINDER PRASAD निवासी - गॉव कुणझोली लैन्सडाउन पौडी गढ़वाल उत्तराखण्ड | 350
उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे पैन कार्ड सं 0 AUVPR4754M में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम कलम सिंह रावत (KALAM SINGH RAWAT) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम केशर सिंह (KESHAR SINGH) है । जोकि मेरे पूर्व पासपोर्ट सं० L6874913 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे इन्दू पुत्री केशर सिह (KESHAR SINGH) पत्नी शिव सिंह रावत के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
इन्दू पुत्री केशर सिह (KESHAR SINGH)
पत्नी शिव सिंह रावत निवासी उमरावनगर (पदमपुर-मोटाढ़ाक), कोटद्वार , पौडी गढ़वाल , उत्तराखण्ड़ ।
सूचना
आधार कार्ड नंबर 539511907624 में मेरा नाम त्रुटिवश कायरो देवी (Kayro Devi ) दर्ज हो गया है जो गलत है । मेरा सही एवं वास्तविक नाम कृष्णा देवी (Krishna Devi) है जो मेरे पहचान पत्र संख्या YNWO137406 एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या UK25ES0100390940 में अंकित है । भविष्य में मुझे मेरे सही एवं वास्तविक नाम कृष्णा देवी (Krishna Devi ) के नाम से जाना, पढ़ व पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
कृष्णा देवी पत्नी जवाहर सिंह निवासी सुरेऊ तहसील कालसी जिला देहरादून उत्तराखंड ।
सूचना
मेरी , नाबालिग पुत्री के आधारकार्ड नं0 . 569897257425 व जन्म प्रमाण-पत्र पंजी सं ०. B20150404465 में उसका नाम राईना खान (RAINA KHAN) दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपनी पुत्री का नाम राईना खान (RAINA KHAN) से बदलकर रहीमा खान (RAHIMA KHAN ) कर लिया है । भविष्य में मेरी पुत्री को रहीमा खान (RAHIMA KHAN ) पुत्री श्री शकील अहमद खान के नाम से जाना - पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्री शकील अहमद खान निवासी-79 , एम ०डी०डी० ए ० कॉलोनी त्यागी रोड़ देहरादून , उत्तराखण्ड ।
भाग 8]
351 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 927165337659 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम रूही (ROOHI) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम दीपाली है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं 0 B - 2016 : 5-90069-006726 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को दीपाली पुत्री श्री दीपक के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
दीपक
निवासी सरस्वती विहार, सुनहेरा रोड़ , रुड़की सिटी, हरिद्वार , उत्तराखण्ड-247667 .
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं . 845528144252 में त्रुटिवश मेरे नाम RITIKA के स्थान पर मेरे पिता का नाम RAMESH CHAND गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम रितिका (RITIKA) है । जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष 2023 अनुक्रमांक 23036692 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे RITIKA D / O RAMESH CHAND के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
RITIKA D / O RAMESH CHAND
निवासी शहिद भगत सिंह कॉलोनी , देहरादून, राज्य- उत्तराखंण्ड-2480011
सूचना
मेरे पुत्र AKSHIT KANDARI के हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट UNIQUE ID - 8400102 में त्रुटिवश माता का नाम SAVITA KANDARI व पिता का नाम SHALENDRA KANDARI गलत दर्ज हो गया है । जबकि माता का सही नाम SAVITA व पिता का सही नाम SHAILENDRA SINGH है । जो पुत्र के जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं० R-621 व माता के आधार कार्ड नं . 8182 6893 6453 व पिता के आधार कार्ड नं. 9619 6485 3651 में भी दर्ज है । भविष्य में हमें सही नामों से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SHAILENDRA SINGH S / O HOSHIYAR SINGH निवासी- स्यूड पो ० ओ ० आगरखाल टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड 352 उत्तराखण्ड गजट , 01 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं. 410251419553 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम वैशाली (VAISHALI ) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम कीर्तिका (KIRTIKA) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं 0 333 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को कीर्तिका (KIRTIKA) पुत्री श्री राधेश्याम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राधेश्याम
निवासी -173 , इक्कर कलां , शिव मंदिर के पास , इक्कर कलां, पथरी फोरेस्ट रेंज , अम्बुवाला , हरिद्वार , उत्तराखण्ड-249404.
भाग 8]
353
उत्तराखण्ड गजट, 01 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 10 , 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर पालिका परिषद किच्छा ( ऊधमसिंहनगर)
सार्वजनिक सूचना
01 सितम्बर , 2018 ई ०
पत्रांकः 766 / यूजर चार्ज शुल्क वसूली संशोधित दरें / 2018-19 - सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद किच्छा जिला ऊधमसिंहनगर की सीमा अन्तर्गत यू० पी ० म्युनिशिपल्टीज एक्ट 1916 की धारा 298 (2 ) सूची (1 झ ) के खण्ड घ के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन को नियत्रिंत करने हेतु उपभोग शुल्क ( यूजर चार्ज) की वसूली नियमावली का राजकीय प्रकाशित गजट दिनांक 06 जून, 2015 में अंकित दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है । जो धारा 300 (1 ) के तहत प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है । सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के भीतर वह व्यक्ति अपनी लिखित आपत्ति मय साक्ष्यों के पालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है । जिन पर इसका पूर्णतया प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । पूर्व स्वीकृत नियमावली की शर्ते यथावत रहेगी: -
नियमावली
वर्तमान स्वीकृत दरें क्र. सं.
1
2
1 1 - प्रति परिवार / घर रूपये 10.00 रूपये प्रतिमाह ।
प्रस्तावित संशोधित दरें
3
1- प्रति परिवार/ घर रूपये 50.00 रूपये प्रतिमाह ।
2-बाजार क्षेत्र /हाट बाजार प्रति दुकान, रूपये 10.00 प्रति माह। 2-बाजार क्षेत्र / हाट बाजार प्रति दुकान, रूपये 100.00 प्रति माह।
३ - मलिन बस्ती प्रति घर, रूपये 10.00 प्रतिमाह, परन्तु बी.पी.एल. राशन कार्ड के आधार पर रूपये 05.00 प्रति माह ।
4-होटल प्रति रूम रूपये 25.00 प्रतिमाह ।
5-भोजनालय / रैस्टोरैन्ट, रूपये 25.00 प्रतिमाह ।
3- मलिन बस्ती प्रति घर , रूपये 50.00 प्रतिमाह, परन्तु बी.पी. एल . राशन कार्ड के आधार पर रूपये 20.00 प्रति माह ।
4-होटल प्रति रूम रूपये 400.00 प्रतिमाह ।
5- भोजनालय/रैस्टोरैन्ट, रूपये 350.00 प्रतिमाह ।
6-शासकीय/अर्धशासकीय / निजी संस्थान और संस्थायें- रूपये 50.00 प्रतिमाह ।
6-शासकीय/अर्धशासकीय / निजी संस्थान और संस्थायें- रूपये 200.00 प्रतिमाह ।
7-निकटवर्ती मिल/फैक्ट्री (जो अपने अपशिष्टों को नगर सीमा से ले जाते है ) रूपये 200.00 प्रतिमाह ।
8- सीमान्तर्गत के मिल/ फैक्ट्री, रूपये 200.00 प्रतिमाह ।
१-अन्य व्यवसाय, रूपये 100.00 प्रतिमाह ।
10- प्रति बारात घर रूपये 500.00 प्रतिमाह ।
11- नुमाइश प्रदर्शनी में रूपये 5000.00 प्रति माह ।
संजीव मेहरोत्रा,
अधिशासी अधिकारी ,
नगर पालिका परिषद , किच्छा
(ऊधमसिंहनगर)
7-निकटवर्ती मिल/फैक्ट्री (जो अपने अपशिष्टों को नगर सीमा से ले जाते है) रूपये 1000.00 प्रतिमाह ।
8 - सीमान्तर्गत के मिल / फैक्ट्री, रूपये 1000.00 प्रतिमाह ।
9-अन्य व्यवसाय , रूपये 500.00 प्रतिमाह ।
10- प्रति बारात घर रूपये 1000.00 प्रतिमाह ।
11 - नुमाइश प्रदर्शनी में रूपये 8000.00 प्रति माह ।
नरेश दुर्गापाल ,
प्रभारी अधिकारी ,
नगर पालिका परिषद , किच्छा
(ऊधमसिंहनगर)
पी ० एस ० यू० ( आर ०ई ० ) 31 हिन्दी गजट / 293 - भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।