पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-27] रुड़की , शनिवार, दिनांक 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्) [ संख्या-33
विषय -सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
523-540
1500 भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
327-344
1500 भाग 1 - क- नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4- निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975 भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
367-377
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
1425 स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
523- क 524
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
24 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-24 नो- M / XXXVI - A- 1 / 2026-03 रिट/ 2011 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री अजय कुमार अरोरा, अधिवक्ता को दिनांक 24-07-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला ऊधमसिंह नगर की तहसील काशीपुर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री अजय कुमार अरोरा का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से ,
अमित कुमार सिरोही , प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।
Inpursuance of the provisions of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 24 नो- M /XXXVI -A - 1 / 2026-03 Writ/2011 , dated July 24 , 2026 .
NOTIFICATION
Appointment
July 24, 2026
No. 24 नो- M /XXXVI - A - 1 / 2026-03 Writ/ 2011 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 ( Act No - 53 of 1952) , the Governor is pleased to appoint Mr. Ajay Kumar Arora , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 24-07-2026 for Tehsil Kashipur, District Udhamsingh Nagar and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Ajay Kumar Arora be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.
ByOrder,
AMIT KUMAR SIROHI , Principal Secretary, Law - cum - L.R .
भाग 1 ]
525 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
खेलकूद विभाग
अधिसूचना
07 अगस्त, 2026 ई ०
संख्या 771 / VI-3/2026-34(13)2026-चूंकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सब्सिडी, लाभ तथा सेवाएँ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने हेतु अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है;
और चूंकि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI ) से परामर्श के उपरांत अपने पत्र संख्या 13( 4) / 2020- EG-II (Pt .) , दिनांक 10 अप्रैल, 2026 द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के खेल विभाग (जिसे आगे "उक्त विभाग " कहा गया है) को, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे आगे उक्त्त नियमावली कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (1 ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु, आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण करने तथा प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति प्रदान की है तथा उक्त नियमावली के नियम 5 सपठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अधीन इसकी अधिसूचना जारी करने की अनुमति प्रदान की है;
और चूँकि आधार प्रमाणीकरण खिलाड़ियों/निवासियों को खेल विभाग की सेवाओं का लाभ प्रदान करने तथा विभागीय कर्मचारियों/सहायक स्टाफ के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए खेल विभाग के पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा; जिसे आगे उक्त प्रयोजन कहा जाएगा जैसा कि उक्त नियमों के नियम 3 (1) में विनिर्दिष्ट है। उक्त प्रयोजन के लिए आधार प्रमाणीकरण पूर्णतः स्वैच्छिक होगा तथा विभाग आधार प्रमाणीकरण केवलः खिलाड़ियों/निवासियों को खेल विभाग की सेवाएँ उपलब्ध कराने एवं विभागीय कर्मचारियों/ सहायक स्टाफ के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए खेल विभाग के पोर्टल के माध्यम से ही करेगा जिसे आगे उपयोग प्रकरण ( Use Cases ) कहा जाएगा।
अंतः, अब उक्त नियमावली के नियम 5 सपठित अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में, खेल विभाग निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात:-
1. (1) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विभाग प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु आधारं संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा । '
(2) उक्त नियमावली के नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक होगा । विभाग आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक एवं व्यवहार्य साधनों की जानकारी प्रदान करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण से इंकार करने अथवा प्रमाणीकरण कराने में असमर्थ होने के कारण किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगा , अर्थात :-
(क) स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड
(ख) पासपोर्ट
(ग) मतदाता पहचान पंत्र
(घ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस
2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी होगी ।
3. अधिक्रमित समझी जायेगी । पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-637 / VI - 3 / 2026-34 ( 13 ) 2026, दिनांक 10 जुलाई, 2026 एतद्वारा
अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव ।
526
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of " the Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 771/VI - 3 / 2025-34 ( 13 ) 2026 , dated August -07 , 2026for general information:
NOTIFICATION
August07, 2026
No. 771 / VI - 3 / 2026-34 ( 13 ) 2026 --Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies , benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;
And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India , after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI ), had allowed vide its letter no . 13 (4 )/2020 - EG - II (Pt .) , dated 10th of April , 2026, to the Department of Sports (herein after referred to as the said, department , Government of Uttarakhand (hereinafter referred to as the said Government ) for the purposes prescribed under sub- rule ( 1 ) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance ( Social Welfare , Innovation , Knowledge ) Rules , 2020 ( hereinafter referred to as the said rules) that the said Department may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub - clause (ii ) of clause (b) of sub- section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act, 2016 (hereinafter referred to as theAct) ;
And whereas , the Aadhar authentication shall be performed for athletes/ residents for availing services of Sports Department and department employees / support staff for administrative purposes , through Portal of Sports Department ( hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub - rule 1 of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Ministry / Department/Agency shall perform the Aadhar authentication only for athletes /residents for availing services of Sports Department and department employees / support staff for administrative purposes , through Portal of Sports Department ( hereinafter referred to as the use case(s)) .
Now, therefore , in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub - clause (ii ) of clause (b) of sub -section (4) of section 4 of the Act , the Department of Sports hereby notifies the following , namely:-
1. (1 ) The Department, as provided in the Act , shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein .
(2) As.per sub- rule (2) of rule 3 of the said rules , Aadhaar authentication is on voluntary basis . The Department shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to , or being unable to; undergo Aadhaar authentication , namely: -
(a) Permanent Account Number ( PAN ) Card
(b) Passport
(c) Voter Identity Card
(d) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988
2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette .
3. The previously issued Notification No - 637/VI - 3 /2026-34 (13) 2026, Dated 10 July, 2026 shall hereby deemed to be superseded .
AMIT KUMAR SINHA ,
Special Principal Secretary
Department of Sports .
भाग 1 ]
527
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24 , 1948 शक सम्वत्)
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग -2
कार्यालय ज्ञाप
09जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-412001 / XXIV -2 / 2026 / 29 (12) 2011 (E- 42167)- मुख्य निर्वाचन अधिकारी , उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा में उप शिक्षा निदेशक / समकक्ष पद (वेतनमान- रु 0 78800-209200 वेतन मैट्रिक्स का लेवल -12 ) के पद पर शासनादेश संख्या-407523 , दिनांक-23.06.2026 द्वारा पदोन्नति उपरान्त निम्न तालिका के स्तम्भ 2 में अंकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -3 में अंकित कार्यालयों से सम्बद्वीकरण समाप्त करते हुए स्तम्भ -4 में अंकित कार्यालयों में एत्तद्वारा तत्काल प्रभाव से तैनात / पदस्थापित किया जाता है: -
क्र. सं.
अधिकारी का नाम
नवीन तैनाती स्थल
पदोन्नति उपरान्त सम्बद्ध कार्यालय
1 ?
2
3
1 श्री चक्षुष्पति अवस्थी
कार्यालय मुख्य अधिकारी, बागेश्वर ।
2 डॉ० सुरेन्द्र
सिंह नेगी
4
शिक्षा संयुक्त सचिव , उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल ।
कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी , पौड़ी गढ़वाल ।
3 श्रीमती पूनम चौहान
कार्यालय मुख्य अधिकारी, टिहरी ।
सिंह मटूड़ा
4 श्री विनोद कार्यालय मुख्य अधिकारी , चमोली ।
5 श्री पंकज कुमार उप्रेती
कार्यालय मुख्य अधिकारी , चमोली ।
उप शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
शिक्षा उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय , देहरादून ।
शिक्षा उप शिक्षा , निदेशक, एस ० सी० ई० आर० टी ० उत्तराखण्ड, देहरादून ।
शिक्षाजिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०) चमोली ।
कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार ।
6 श्री अभिषेक शुक्ला
7 कु ० सोनी महरा
जिला शिक्षा अधिकारी, (मा० शि०) हरिद्वार ।
कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ ।
जिला शिक्षा अधिकारी (मा ० शि०) रुद्रप्रयाग ।
02-- उपरोक्त तालिका में अंकित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने एस ०आई ० आर० सम्बन्धी कार्यों का कार्यभार किसी क्षेत्रीय अधिकारियों को हस्तगत करेंगें ताकि आयोग से नए नामों के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त होने तक एस० आई ०आर० हेतु अधिसूचित पद रिक्त न रहे ।
03- तद्नुसार उपरोक्त तालिका में अंकित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
रविनाथ रामन ,
सचिव ।
528 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० ( श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
उच्च शिक्षा अनुभाग -3
अधिसूचना
17 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या 414211 / XXIV- C- 3 /2026-13 (19) 2019 ई- पत्रावली संख्या- 27021 - उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-02 , वर्ष 2024 ) एवं उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम , 2025 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या -13 , वर्ष 2025 ) के माध्यम से प्रायोजक निकाय द शिवालिक हिल फाउण्डेशन ट्रस्ट, ई -16 , केवल विहार , सहस्त्रधारा रोड , देहरादून द्वारा प्रायोजित " द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज" नाम से ग्राम सनगांव / धारकोट, तहसील डोईवाला, जनपद देहरादून में एक निजी विश्वविद्यालय निगमित किया गया है ।
अतएव , अब राज्यपाल उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम , 2023 की धारा 7 की उपधारा (1 ) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ग्राम सनगांव / धारकोट , तहसील डोईवाला, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में " द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज " नाम से एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित व संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से,
डॉ० बी ० वी ० आर ० सी ० पुरुषोत्तम, सचिव ।
Inpursuance of the provision of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India . the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 414211 / XXIV- C - 3/ 2026-13 (19 ) 2019 ( 27021 ) , dated July- 17, 2026 .
NOTIFICATION
July 17, 2026
No. 414294 / XXIV- C - 3 / 2026-13 ( 19) 2019 ( 27021 ) --A private University with the name " The University of North-West Himalayas " , in Village Sungaon/ Dharkot . Tehsil Doiwala , Distt . Dehradun , Uttarakhand sponsored by The Shivalik Hills Foundation Trust , E - 16 , Kewal Vihar, Sahstradhara Road Dehradun has been incorporated vide the Uttarakhand Private Universities Act , 2023 ( Uttarakhand Act No. 02 of 2024 ) and Uttarakhand Private Universities ( Amendment) Act, 2025 ( Uttarakhand Act No. 13 year 2025 ) .
NOW , THEREFORE , in exercise of the power conferred under sub - section ( 1 ) of section 7 of the Uttarakhand Private Universities Act , 2023 the Governor is pleased to permit a Private University to be established and operated with the name " The University of North-West Himalayas " , in Village Sungaon/ Dharkot, Tehsil Doiwala , Distt. Dehradun , Uttarakhand .
ByOrder,
Dr. B. V. R. C. PURUSHOTTAM , Secretary.
भाग 1 ]
529 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
वित्त अनुभाग-8
संशोधित अधिसूचना
28 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-807 / 2026/ 10 ( 100 /XXVII ( 8 ) / 2022- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्रावधानान्तर्गत स्थानान्तरण वर्ष 2026-27 हेतु शासन के स्थानान्तरण आदेश संख्या -735 / 2026/ 10 ( 100 /XXVII ( 8 ) / 2022 दिनांक-07 जुलाई , 2026 की उपायुक्त, राज्यकर की सूची में आंशिक संशोधन करते हुए सम्मुख कॉलम -4 में अंकित कार्यालय / स्थान पर निम्न अधिकारियों को तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -
क्र.सं.
अधिकारी का नाम
वर्तमान तैनाती
स्थल/कार्यालय
प्रस्तावित तैनाती स्थल/कार्यालय 1
2
3
4
1.
श्री राम लाल
उपायुक्त (क ०नि० )-02 राज्य कर , रूड़की
उपायुक्त ( क ०नि ०) -3
राज्य कर , रूद्रपुर
2.
श्री संजीव कुमार त्रिपाठी
उपायुक्त (क ० नि०)-03 राज्य कर , रुड़की
उपायुक्त (ऑडिट) -2
राज्य कर, देहरादून
02- उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल योगदान देते हुए योगदान आख्या शासन/ आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
03 - शासन के स्थानान्तरण आदेश संख्या -725 / 2026/ 10 ( 100 / XXVII ( 8 )/ 2022 दिनांक-07 जुलाई , 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा ।
आज्ञा से , दिलीप जावलकर , सचिव ।
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग -2
अधिसूचना
30 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या 418302 / XXX( 2 ) / 2026-ई 88071 - चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ,
अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं ।
उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 ) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा ।
आज्ञा से , शैलेश बगौली, सचिव ।
530
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24 , 1948 शक सम्वत्)
पर्यटन अनुभाग -01
अधिसूचना
31 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या 418370 / VI ( 1 )/2026-E.F.No-73450- राज्यपाल , उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) एवं (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिग/ क्याकिंग नियमावली , 2014 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है , अर्थात्ः-
उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग (संशोधन) नियमावली, 2026
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग (संशोधन) नियमावली, 2026 है ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा ।
संक्षिप्त नाम, विस्तार औरप्रारम्भ (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
2.
नियम 5 का संशोधन
उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/ क्याकिंग नियमावली 2014 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है ) में, नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम (5) के उपनियम (06) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-
स्तम्भ-01 विद्यमान उपनियम
स्तम्भ-02 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(6) आवेदक साहसिक जल क्रीड़ा गतिविधि (रिवर राफ्टिंग / वाईट वाटर क्याकिंग) में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ शासकीय विभाग द्वारा कुल 05 वर्ष की अवधि का लाईसेन्स/ परिचय पत्र धारक हो ।
(6) प्रत्येक आवेदक को साहसिक गतिविधियों में तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है । इस सम्बन्ध में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ शासकीय विभाग/ संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
नियम 7 में 3. संशोधन
मूल नियमावली में, विद्यमान नियम 7 में निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा , अर्थात्-
(7) नदी की धारक क्षमता के अनुसार गंगा नदी में अवशेष क्षमता की दशा में उन फर्मों को प्राथमिकता दी जाये, जो कि अन्य नदियों में राफ्टिंग संचालन का कार्य कर रहे हैं ।
नियम 8 में 4. संशोधन
मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-
स्तम्भ-1
स्तम्भ-2
विद्यमान उपनियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(4) प्रत्येक अनुज्ञा धारक नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा निर्गमन अधिकारी के कार्यालय मेंमें सीजन प्रारम्भ होने के अधिकतम नब्बे (90 ) दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करते हुये अनुज्ञा प्राप्त करेगा । उक्त अवधि में अनुज्ञा प्राप्त न करने की दशा में , प्रदान की
(4) प्रत्येक अनुज्ञा धारक नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा निर्गमन अधिकारी के कार्यालय में सीजन प्रारम्भ होने के अधिकतम पैंतालीस (45) दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करते हुये अनुज्ञा प्राप्त करेगा । उक्त अवधि में अनुज्ञा प्राप्त न करने की दशा में, प्रदान की भाग 1 ]
531 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
गई अनुज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी ।
गई अनुज्ञा स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी ।
नियम 10 5. का संशोधन
मूल नियमावली में , नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के उपनियम (10) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम को रख दिया जायेगा, अर्थात्-
स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(10) प्रत्येक गाइड/ सीनियर गाइड /क्याकर एक राफ्टिंग ट्रिप में कम से कम दो राफ्ट अथवा एक राफ्ट और एक सेफ्टी क्याक के साथ नदी के स्ट्रेच में राफ्टिंग / क्याकिंग का संचालन करेगा । किसी भी दशा में एक राफ्ट अथवा एक कयाक के साथ रिवर राफ्टिंग/ क्याकिंग का संचालन नही करेगा ।
(10) प्रत्येक गाइड / सीनियर गाइड / क्याकर एक राफ्टिंग ट्रिप के दौरान सम्बन्धित फर्म की कम से कम दो राफ्ट अथवा एकल राफ्ट के संचालन की दशा में न्यूनतम एक सेफ्टी क्याक के साथ नदी के स्ट्रेच में राफ्टिंग/ क्याकिंग का संचालन करेगा । किसी भी दशा में एक राफ्ट अथवा एक के साथ रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग का संचालन नही किया जायेगा । क्याक
नियम 18 6 में संशोधन
मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिये गये उपनियम को रख दिया जायेगा, अर्थात्-
स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(15) प्रत्येक ऑपरेटर / रिवर गाइड यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त राफ्टिंग / क्याकिंग प्रतिभागी गाइड सहित राफ्टिंग / क्याकिंग संचालन के समय उपयुक्त आकार की लाइफ जैकेट एवं हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने हुये हो ।
(35) प्रत्येक ऑपरेटर / रिवर गाइड यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त राफ्टिंग / क्याकिंग प्रतिभागी गाइड सहित राफ्टिंग / क्याकिंग संचालन के समय उपयुक्त आकार की लाइफ जैकेट (Type- V) एवं हैलमेट, जोकि सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाते हो एवं प्रमाणित हो ।
7 मूल नियमावली के नियम 19 में,-
नियम 19 में संशोधन
(i) नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के उपनियम (1 ) के खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-
स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) आयु प्रमाण- पत्र संलग्न करना होगा । आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो अथवा फिटनेस के आधार पर;
(ख) आयु प्रमाण - पत्र संलग्न करना होगा । आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो । 50 वर्ष से अधिक आयु के रिवर गाईडों / सेफ्टी क्याकर को प्रतिवर्ष राजकीय मेडिकल बोर्ड से राफ्टिंग संचालन हेतु स्वास्थ्य/ उपयुक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
(ii) उपनियम (4) को विलोपित कर दिया जायेगा ।
532
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-
नियम 23 8. का संशोधन
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(23) गाइड प्रत्येक राफ्टिंग / क्याकिंग के परिचय पत्र का नवीनीकरण उ ०प० वि० प० द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जायेगा, जिसका शुल्क नियम 20 में निहित प्राविधानों के अनुसार होगा। गाइड द्वारा नियोक्ता फर्म/ऑपरेटर को परिवर्तन करने की दशा में गाइड को निर्गत फोटो परिचय पत्र स्वतः ही रद्द हो जायेगा तथा पुनः नवीन परिचय पत्र हेतु आवेदन करना होगा ।
(23) प्रत्येक राफ्टिंग / क्याकिंग गाइड के परिचय पत्र का नवीनीकरण उ ० प० वि०प० द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जायेगा, जिसका शुल्क नियम 20 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा । प्रत्येक रिवर राफ्टिंग गाइड को परिचय पत्र का नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन , परिचय पत्र की वैधता समाप्ति से 90 दिनों से पूर्व किया जाना होगा , अन्यथा की स्थिति में नवीनीकरण हेतु आवेदन स्वीकार्य नही होंगे ।
मूल नियमावली के नियम 26 में-
(i ) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1 ) के स्थान पर स्तम्भ -2 नियम 26 9. का संशोधन
में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम
(1) बिना अनुज्ञा के रिवर राफ्टिंग संचालन करने वाली फर्म/ ऑपरेटर की राफ्ट जब्त कर दी जायेगी तथा पुनरावृत्ति की दशा में अनुज्ञा निलम्बित/ निरस्त की जा सकेगी ।
(1 ) (क) अनुज्ञा नवीनीकरण के बिना राफ्टिंग संचालन करने वाले अनुज्ञाधारक / ऑपरेटर की राफ्ट जब्त करते हुये रू0 50,000 /- (रू ० पचास हजार मात्र) प्रतिराफ्ट की दर से शास्ति अधिरोपित की जायेगी , शास्ति अदा करने एवं अनुज्ञा नवीनीकरण करने पर राफ्ट अवमुक्त की जा सकेगी । (ख) अवैध राफ्टिंग का संचालन पाये जाने पर राफ्ट जब्त की जायेगी एवं संचालनकर्त्ता पर रू. 1,00,000 /- (रु. एक लाख मात्र) की
शास्ति अधिरोपित की जायेगी
(ii) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (6) के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिये गये उपनियम को रख दिया जायेगा, अर्थात्-
स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(6) किसी ऑपरेटर / अनुज्ञाधारी / गाईड द्वारा राफ्टिंग / क्याकिंग गतिविधि में हुई दुर्घटना / पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी आदि ६ ाटनाओं की पुष्टि होने पर अथवा प्राथमिकी दर्ज होने पर फर्म की अनुज्ञा एवं रिवर गाईड का (6) किसी आपरेटर / अनुज्ञाधारी /गाईड द्वारा राफ्टिंग /क्याकिंग गतिविधि में हुई दुध् टिना/ पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी आदि घटनाओं की पुष्टि होने पर अथवा प्राथमिकी दर्ज होने पर उसकी अनुज्ञा निलम्बित अथवा 533 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
निरस्त की जायेगी ।
परिचय - पत्र निलम्बित अथवा निरस्त किया जायेगा । निलम्बन/ निरस्तीकरण की स्थिति में अनुज्ञा /परिचय पत्र धारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी , उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के समक्ष अपील करने का अधिकार प्राप्त करेगा, जिसका निराकरण स्वयं मुख्य कार्यकारी अधिकारी , उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा अथवा नामित अधिकारी के माध्यम से अधिकतम 01 माह की अवधि में किया जायेगा ।
(iii) स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (7) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात-
स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(7) प्रत्येक ऑपरेटर / अनुज्ञाधारी द्वारा इस नियमावली में निहित प्राविधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा किसी नियम के उल्लंघन पाये जाने की दशा में उसकी अनुज्ञा रोकना / निलम्बित/ निरस्त कर दी जायेगी अथवा काली सूची में डाल दिया जायेगा अथवा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगीं
(7) प्रत्येक ऑपरेटर / अनुज्ञाधारी द्वारा इस नियमावली में निहित प्राविधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा किसी नियम के उल्लंघन पाये जाने की दशा में फर्म की अनुज्ञा एवं रिवर गाईड का परिचय पत्र रोका/ निलम्बित/ निरस्त कर दी जायेगी अथवा फर्म / रिवर गाईड को काली सूची में डाल दिया जायेगा अथवा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगीं ।
(iv) नया उपनियम (9) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्ः-
(9) राफ्टिंग / क्याकिंग के दौरान संचालन में अनियमितता पाये जाने पर निम्नवत् शास्ति सम्बन्धित रिवर गाईड/ अनुज्ञा धारक पर अधिरोपित की जायेगीः- (क) राफ्टिंग अवधि में गाईड / पर्यटक को बिना हेलमेट / लाईफ जैकेट एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण के पाये जाने पर अनुज्ञाधारक पर रू0 5,000/- (रू० पाँच हजार मात्र) की शास्ति तथा गाईड का परिचय पत्र रोकना/ निलम्बन / निरस्त किया जाएगा ।
(ख) राफ्टिंग अवधि में राफ्ट पर ओवरलोडिंग पाये जाने पर अनुज्ञाधारक के विरूद्ध रू 0 5,000 /- ( रू० पांच हजार मात्र) प्रति यात्री / व्यक्ति की शास्ति ।
(ग) अवैध रिवर गाईड द्वारा राफ्टिंग / क्याकिंग गतिविधि संचालन पाये जाने पर अनुज्ञाधारक के विरूद्ध रू0 50,000 /- (रू० पचास हजार मात्र) का शास्ति एवं गाईड के परिचय पत्र का वैध नवीनीकरण न पाये जाने पर गाईड के विरूद्ध रू० 5,000/- (रू० पांच हजार मात्र) की शास्ति ।
(घ) राफ्टिंग के दौरान रिवर गाईड द्वारा गो प्रो कैमरा का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर गाईड के विरूद्ध रू 0 10,000 /- (रू ० दस हजार मात्र ) की शास्ति।
(ङ) राफ्टिंग के दौरान खराब, क्षतिग्रस्त एवं निर्धारित मानकों से न्यून मानकों के उपकरणों का प्रयोग पाये जाने पर अनुज्ञा धारक के विरूद्ध रू 0 5,000 /- (रू ० पाँच हजार मात्र) की शास्ति ।
(च) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् की अनुमति के बिना किसी ऑपरेटर /अनुज्ञाधारी द्वारा राफ्टिंग/ क्याकिंग की अनुज्ञा को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण / सबलेटिंग करना गैर कानूनी होगा, ऐसा करते हुए पाये जाने की 534
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त , 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
स्थिति में उसकी अनुज्ञा को निरस्त किया जायेगा एवं उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा ।
शास्ति को अधिरोपित एवं वसूली का अधिकार नियम 13 (7) में उल्लिखित उत्तराखण्ड नदी राफ्टिंग प्रबन्ध सोसाइटी - जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित प्राधिकारी में निहित होगा । उक्तानुसार अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जायेगा।
10 मूल नियमावली के अनुलग्नक " क II " एवं "ङ " के स्थान पर निम्नलिखित अनुलग्नक रख दिये जायेंगे ।
अनुलग्नक क 11 एवं ङ संशोधन का
आज्ञा से , धीराज सिंह गर्ज्याल , सचिव ।
535 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
'अनुलग्नक-' क-॥'
(नियम 5 के अधीन)
रंगीन फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज
व्यवसायिक रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग अनुज्ञा हेतु आवेदन- पत्र (नये आवेदकों हेतु )
भाग-1
1. आवदेक का नाम
2. फर्म / कम्पनी/ संस्था का नाम
पूर्ण पता
ई-मेल
मोबाईल /टेलीफोन/ फैक्स नम्बर
3. साझेदारों/निदेशकों के नाम (पार्टनरशिप डीड संलग्न करे)
4. पंजीकरण संख्या
(शॉप एवं अधिष्ठान एक्ट/ फर्म एवं सोसायटी/ कम्पनी एक्ट/ सर्विस टैक्स पंजीकरण आदि की छायाप्रति संलग्न करें)
5. जल क्रीड़ा (रिवर राफ्टिंग / व्हाइट वॉटर क्याकिंग) में कुल 05 वर्षों का लाईसेन्स/ परिचय पत्र की प्रति संलग्न करें ।
राफ्टिंग/ क्याकिंग के परमिट हेतु नदी का नाम 6.
7 राफ्टिंग/ क्याकिंग हेतु आवेदन शुल्क का विवरण (अप्रतिसंदेय)
घोषणा
मैं / हम
...घोषणा करता हूं/ करते हैं कि:-
1. मैंने/ हमने उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/ व्याकिंग नियमावली का भलीभांति अध्ययन कर लिया है तथा इसमें दिये गये प्राविधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन करूंगा/ करेंगे ।
2. मैं/हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी / वन विभाग द्वारा निर्देशित वांछित सूचनायें समय से उपलब्ध करायेंगे ।
3. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी , उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/ हमें मान्य होगा ।
4. मेरी/ हमारी पंजीकृत कम्पनी/ फर्म/ संस्था में कार्यरत समस्त कार्मिकों/ विदेशी गाइडों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।
5. किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी समय मेरे / हमारे कार्यालय या कैम्प कार्यालय में राफ्टिंग / क्याकिंग/ कैम्पिंग उपकरणों के आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा ।
6. 7. मैं/ हमारे द्वारा स्टाफ (कुशल/ अकुशल) का विवरण , नाम , पता, शिक्षा, अनुभव आदि तकनीकी समिति का बायोडाटा सहित तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण के समय प्रस्तुत कर दिया जायेगा । मेरे/ हमारे द्वारा रिवर राफ्टिंग/ क्याकिंग उपकरणों आदि के क्रय करने से सम्बन्धित साक्ष्य तकनीकी समिति अथवा
8 . उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण के समय स्वयं ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा । मेरे/ हमारे द्वारा रिवर राफ्टिंग / क्याकिंग कार्य में स्थानीय लोगों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार प्रदान कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी ।
9. मैं/ हम यह वचन देता हूं/ देते हैं कि उक्त दी अथवा छलपूर्ण पाई जाती है तो इस आवेदन पत्र को गई सूचनायें सत्य एवं सही है । यदि उपरोक्त सूचनायें असत्य निरस्त किये जाने में मुझे/ हमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।
संलग्नकः-
आवेदक का हस्ताक्षर......
दिनांक:-
नाम :
पता :
मोबाईल/ दूरभाष नम्बरः 536
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
अनुलग्नक-'ङ'
(नियम 12 के अधीन)
तकनीकी समिति द्वारा निरीक्षण/तकनीकी मूल्यांकन
1 . निरीक्षण की तिथि
:
2. कम्पनी/फर्म/ संस्था का नाम :
3.
उपकरणों का विवरणः-
रंग
संख्या
लम्बाई
क्र० सं०
उपकरण का नाम
अभियुक्ति
क्षमत T
निर्माता कम्पनी का नाम
चैम्बरों की संख्या
पंजीक रण संख्या
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
कराफ्ट
1
2
3
ख क्याक
1
2
ग अन्य उपकरण
1 लाइफ जैकेट
2 हैलमेट
3 गाइड पैडल
4. राफ्टर पैडल
5 थ्रो /रेस्कयू बैग
6 फ्लिप लाइन
7 एयर पम्प
8 ओर फ्रेम
9 ड्राई बैग
10 वेट सूट
11 स्ट्रेप्स
12
बो लाइन
13 कैराबाइनर
14 पुली
15 डिसेन्डर
16 रिपेयर किट
17 नाइलोन रेस्कयू रोप
18 अन्य
घ फस्ट एड बॉक्स
मद संख्या
संख्या
क्र० सं०
अभ्युक्ति
हां/ नहीं
1
2
3
4
5
1 कॉटन एवं गॉज 537 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
2 विभिन्न प्रकार की पट्टियां
3 प्राथमिक उपचार टेप
4 विभिन्न साइजों की सेफ्टी पिन;
5 कैंची;
6 स्टेरल पैड एवं ड्रेनर्स;
7 सेवलॉन;
8 दर्द निवारक मलहम;
9 कास्ट एवं स्प्रे के उद्देश्य से 12 " लकड़ी का स्केल;
10 इनहेलर;
11 अम्बू बैग;
12 आक्सीजन सिलिण्डर मास्क सहित
13 विभिन्न प्रकार की आवश्यक औषधियाँ, एलर्जी विरोधी औषधियाँ एवं वमन (उलटी) विरोधी औषधियाँ, आदि;
उपकरणों की गुणवत्ता जांच
1. बिन्दु क पर वर्णित राफ्टों की स्थिति अच्छा/औसत / खराब
2. बिन्दु ख पर वर्णित अन्य उपकरणों की स्थिति अच्छा/औसत / खराब
3. बिन्दु ग पर वर्णित प्राथमिकता चिकित्सा बॉक्स की स्थिति अच्छा/औसत / खराब
4. पुराने रिवर गाइडों / क्याकरों का विवरण
पिता का नाम
गाइड / क्याकर का नाम
अभ्युक्ति
क्र० सं०
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 538
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
5. नये / ट्रैनी रिवर गाइडों/ क्याकरों का विवरण
i. गाइड का नाम
ii. पिता का नाम
जन्म तिथि
iv. राष्ट्रीयता
v.
ब्लड ग्रुप
vi. कम्पनी / फर्म का नाम
vii. पूरा पता
viii. दूरभाष/मोबाइल नं०
6. रिवर गाइड का कौशल परीक्षण
गतिविधि
अवधि
अभ्युक्ति क्र०सं 0
उत्तीण f
अनुत्तीण f
क- साक्षात्कार परीक्षण
5.00 मिनट
1 व्यक्तित्व
2 ब्रीफिंग
3 व्यवहार
4 तकनीकी ज्ञान
5 सुरक्षा एवं बचाव
6 रिवर सिग्नल
ख- शारीरिक परीक्षण
गतिविधि
अवधि
दूरी
क्र०सं 0
अभ्युक्ति
र्ण उत्ती अनुतीण् f
1
5.00 मिनट
लाइफ जैकेट / हैलमेट के साथ तैराकी
एडी इन एण्ड आउट
2 राफ्ट
फ्लिप
0.30मिनट
री-फ्लिप
1.00 मिनट
5.00 मिनट
एडी इन एण्ड आउट
2.00 मिनट
रैपिड रनिंग स्किल
3
आगे से पीछे
1.00 मिनट
अण्डर वाटर राफ्ट क्रोसिंग
दायें से बायें
0.30मिनट
स्वयं का बचाव 0.30मिनट
4
अन्डर थ्रो
0.30मिनट
साइड थ्रो
0.30 मिनट
30 फीट तक रैस्क्यू बैग फेंकना/ वापस खींचना
ओवर हेड थ्रो 0.30मिनट भाग 1 ]
539 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
1.00 मिनट
रोप को बैग में
वापस रखना
5 नदी कौशल परीक्षा
30.00
5 से 7 कि०मी०
मिनट
(क) (विभिन्न नदियों में)
जल विज्ञान
(ख)
(ग) सुरक्षा और बचाव रिवर रीडिंग
(घ) रैपिड क्रोसिंग
(ङ) रिवर रनिंग रिकार्ड (लॉग बुक)
7- रिवर क्याकर का कौशल परीक्षण
गतिविधि
अवधि
क्र० सं०
उत्तीर्ण अनुतीर्ण अभ्युक्ति
क- साक्षात्कार परीक्षण
5.00 मिनट
1 ब्रीफिंग
2 व्यवहार
3 तकनीकी ज्ञान
4. प्राथमिक चिकित्सा और सी० पी० आर
5 सुरक्षा एवं बचाव
6 रिवर सिग्नल
ख- शारीरिक परीक्षण
गतिविधि
अवधि
दूरी
उत्तीर्ण अनुतीर्ण अभ्युक्ति क्र० सं०
1 तैराकी परीक्षण
5.00 मिनट
एडी इन एण्ड आउट 50 मीटर क्याक के साथ तैरना
2
2.00 मिनट
क्याक कौशल परीक्षण
तीन तैराकों को खींचना
3.00 मिनट
पर्यटक के साथ फेरी
रैपिड में रोलिंग 0.60मिनट
2.00 मिनट
रैपिड रनिंग स्किल
3 रोलिंग कौशल
0.60 मिनट
एक पंक्ति में 5 रोल
0.20मिनट
20 सेकंड पानी के अंदर प्रतीक्षा करें फिर रोल करें
4
0.30मिनट
अन्डर थ्रो
0.30मिनट
साइड थ्रो
ओवर हैड थ्रो
0.30मिनट
30 फीट तक रैस्क्यू बैग फेंकना/ वापस खींचना
1.00 मिनट
रोप को बैग में वापस रखना
5 नदी कौशल 5 से 7 कि०मी०
30.00 540
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त , 2026 ई० ( श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
मिनट
परीक्षा (विभिन्न नदियों में)
(अ) स्थिति
बेहोश तैराक, गाइड लापता, पर्यटक लापता, मृत्यु आदि ।
(ब) रिवर रनिंग रिकार्ड (लॉग बुक)
नोट:-
1- प्रत्येक गाइड / क्याकर को साक्षात्कार परीक्षण में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही शारीरिक परीक्षण की अनुमति होगी ।
2- प्रत्येक गाइड / क्याकर को साक्षात्कार परीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण दोनों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।
3- वस्तुस्थिति के अनुसार शारीरिक परीक्षण मानकों में परिवर्तन का अधिकार तकनीकी समिति को होगा ।
आज्ञा से , धीराज सिंह गर्ज्याल , सचिव ।
गृह (अधिष्ठान) अनुभाग -3
विज्ञप्ति/प्रोन्नति
13 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या 412654 / XX - 3 / 2026-2 (4 ) / 2019- उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभागान्तर्गत चयन वर्ष 2025-26 में मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद की रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार में सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक के क्रम में प्राप्त संस्तुति के आधार पर श्री अनिल कुमार त्यागी, अग्निशमन अधिकारी (वेतनमान रू 0 47,600-151,100 , लेवल -08 ) को मुख्य अग्निशमन अधिकारी (वेतनमान रु 0 56100-177500 , लेवल -10 ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
(1 ) पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रहेंगे ।
(2) उक्त अधिकारी ' उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग ( Forgo ) नियमावली, 2020 ' के नियम 3 (1 ) में निहित प्रावधानों के अनुसार 15 दिन के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे ।
2- उक्त पदोन्नत अधिकारी की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे ।
आज्ञा से ,
तृप्ति भट्ट , अपर सचिव ।
पी० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 33 हिन्दी गजट / 295- भाग 1-2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO /DDN /30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार , दिनांक 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
NOTIFICATION
June 16 , 2026
No.243 / UHC/Admin.A- 2/ 2026
Shri Ritesh Kumar Srivastava , 2nd Additional District & Sessions Jüdge , Kashipur , District Udham Singh Nagar is posted as Additional District & Sessions Judge/ Fast Track Special Court ( FTSC) - POCSO Act , Kashipur, District Udham Singh Nagar, in the vacant Court, created vide G.O. No. 281 / XXXVI ( 2 ) / 26/ 05 ( vividh ) /2025 dated 06.03.2026 of Law Section - 2 , Government ofUttarakhand .
No.244 /UHC/ Admin.A - 2/ 2026
Shri Abdul Qayyum , Judge , Family Court , Tehri Garhwal is repatriated , transferred and posted as Additional District & Sessions Judge/ Fast Track Special Court ( FTSC) - POCSO Act , Vikasnagar , District Dehradun , in the vacant Court , created vide G.O. No. 281/ XXXVI ( 2) / 26/ 05 ( vividh )/ 2025 dated 06.03.2026 of Law Section - 2 , Government of Uttarakhand .
No.245 / UHC/Admin.A- 2/ 2026
Ms. Kusum , Chairman , Permanent Lok Adalat , Tehri Garhwal is repatriated , transferred and posted as F.T.C./Additional District & Sessions Judge , POCSO Act , Dehradun , in the vacant Court .
327-ख 328
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 24 , 1948 शक सम्वत्)
No.246 / UHC /Admin.A- 2/ 2026
Shri Sudhir Tomar, Chairman , Permanent Lok Adalat , Nainital is repatriated and posted as Additional District & Sessions Judge /Fast Track Special Court ( FTSC) - POCSO Act , Nainital , in the vacant Court , created vide G.O. No. 281/XXXVI ( 2 ) / 26/ 05 ( vividh )/ 2025 dated 06.03.2026 of Law Section - 2 , Government of Uttarakhand .
No.247 / UHC/ Admin.A - 2/2026
Shri Shambhu Nath Singh Sethwal , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div .) , Dehradun , vice Shri Anurag Tripathi .
No.248 / UHC /Admin.A- 2/2026
Shri Anil Kumar Kori , Civil Judge (Jr. Div . ) , Joshimath , District Chamoli is transferred and posted as Civil Judge ( Jr. Div .) , Dwarahat, District Almora , in the vacant Court .
Shri Anil Kumar Kori shall not be entitled to Transfer Travelling Allowance .
No.249 / UHC/ Admin.A-2 / 2026
Shri Prateek Mathela , 1st Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Udham Singh Nagar is posted as Civil Judge ( Jr. Div . ) , Udham Singh Nagar , vice Shri Shambhu Nath Singh Sethwal .
No.250/ UHC/Admin.A- 2/ 2026
Shri Anurag Tripathi , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Dehradun is posted as 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Dehradun , vice Shri Ishank .
No.251 / UHC /Admin.A- 2/ 2026
Ms. Pratiksha Kesarwani , 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div. ) , Udham Singh Nagar is posted as 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Udham Singh Nagar , viceShri Prateek Mathela .
No.252 / UHC /Admin.A - 2 / 2026
Shri Ishank , 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Dehradun is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Dehradun , vice Shri Naveen Rana .
No.253 /UHC/ Admin.A- 2 /2026
Shri Naveen Rana , 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Dehradun is posted as 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Dehradun , in the vacant Court .
No.254/ UHC/Admin.A - 2 / 2026
Ms. Parminder Kaur, Civil Judge ( Jr. Div . ) , Dhumakot , District Pauri Garhwal is transferred and posted as 3rd Additional Civil Judge (Jr. Div . ) , Haridwar , vice Ms. Dhanishta Arya .
329 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24 , 1948 शक सम्वत्)
No.255 / UHC/Admin.A- 2/ 2026
Ms. Neha , Civil Judge ( Jr. Div .) , Satpuli , District Pauri Garhwal is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div. ) , Udham Singh Nagar , vice Ms. Pratiksha Kesarwani .
No.256 / UHC/ Admin.A- 2/ 2026
Ms. Dhanishta Arya , 3rd Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Haridwar is posted as4th Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Haridwar , vice Shri Jyoti Singh .
No.257/ UHC/ Admin.A- 2/ 2026
Shri Jyoti Singh , 4th Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Haridwar is transferred and posted as 4th Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Dehradun , in the vacant Court .
No.258 /UHC/ Admin.A- 2/2026
The Civil Judge (Jr. Div . ) , Lansdowne , District Pauri Garhwal is directed to hold Camp Court at Dhumakot , District Pauri Garhwal for two continuous days in the last week of the month , until further orders .
No.259 / UHC /Admin.A- 2/2026
The Civil Judge (Jr. Div. ) , Kotdwar, District Pauri Garhwal is directed to hold Camp Court at Satpuli , District Pauri Garhwal for two continuous days in a month , until further orders .
No.260 / UHC/Admin.A- 2/2026
The Civil Judge (Jr. Div . ) , Chamoli is directed to hold Camp Court at Joshimath , District Chamoli for five continuous days in a month , until further orders .
No.261 /UHC/ Admin.A- 2/2026
The Civil Judge (Jr. Div . ) , Tehri Garhwal is directed to hold Camp Court at Pratap Nagar, District Tehri Garhwal for three continuous days in a month , until further orders .
Note:
( A) The District & Sessions Judge , Tehri Garhwal , is being recommended to the Uttarakhand State Legal Services Authority ( SLSA) , Nainital , for assigning the additional charge of the office of Chairman , Permanent Lok Adalat, Tehri Garhwal .
( B) The District & Sessions Judge , Nainital , is being recommended to the Uttarakhand State Legal Services Authority ( SLSA) , Nainital , for assigning the additional charge of the office of Chairman , Permanent Lok Adalat , Nainital .
330
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
(C) The name of Shri Nasim Ahmad , Additional District & Sessions Judge, Tehri Garhwal is being recommended to the State Government to give him additional charge of the office of the Judge, Family Court , Tehri Garhwal , with the direction to preside over the Family Court , Tehri Garhwal for two days in a week .
Above orders shall come into force after issuance of respective notifications from the State Government / Uttarakhand SLSA .
By Order of Hon'ble the Chief Justice , Sd/-
YOGESH KUMAR GUPTA, Registrar General .
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
July 14, 2026
No. 280 / XIV - a - 36/ Admin.A/ 2017--Ms . Shikha Bhandari , Principal Magistrate 1st class , Juvenile Justice Board , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 25.05.2026 to 03.06.2026 .
NOTIFICATION
July 14, 2026
No. 281 /XIV/ a - 35/Admin.A/2017--Shri Vivek Singh Rana , Judicial Magistrate - I , Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 25.05.2026 to 03.06.2026 .
NOTIFICATION
July 14, 2026
No. 282 / XIV/ a - 19/Admin.A/ 2009 -- Ms . Jyoti Bala , Civil Judge (Sr. Div . ) , Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 29.05.2026 to 04.06.2026.
NOTIFICATION
July 14, 2026
No. 283 / XIV- a / 28 /Admin.A/ 2012 --Ms . Ritika Semwal , the then Civil Judge ( Sr. Div . ) , Roorkee District Haridwar, presently posted as Additional Chief Judicial Magistrate , N.I. Act Special Court, Rudrapur , District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 13.05.2026 to 26.05.2026 .
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/- Registrar ( Inspection) .
331 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड
(स्थापना-अनुभाग (राजपत्रित))
विज्ञप्ति/ नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1295 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था 0 अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री आदेशा चौधरी पुत्री श्री यादोराम चौधरी, पता- राजा गार्डन, गली न०-03 , जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, जनपद- हरिद्वार, पिन कोड-249408 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7 , (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री आदेशा चौधरी पुत्री श्री यादोराम चौधरी को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य - संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अप्र नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्रं, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को_आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
332
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा--- निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आंरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आंदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिकं जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) . ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस ०बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्यं एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
333 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
9- आपको सूचित किया जाता हैं कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पंद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर , उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझां जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1296 / आयु ० रा० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अमन टम्टा पुत्र श्री आर० पी० टम्टा, पता-ग्राम मल्ली माल गांव , नियर पुलिस लाईन, अल्मोड़ा, जनपद -अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड पिन कोड-263601 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के । अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू ० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य करं प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री अमन टम्टा पुत्र श्री आर ० पी ० टम्टा को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
334
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र , शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
-7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/ घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा . धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है , तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 ( एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -124 (एस0 बी0) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम 335 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1297 / आयु ० रा० क० उत्तरा ० / स्था० अनु० / रा० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अमित सिंह पुत्र श्री जगपाल सिंह, पता- ग्राम व पोस्ट मुंडाला, पट्टी दोगी पावकी देवी, जनपद- टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पिन कोड-249192 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री अमित सिंह पुत्र श्री जगपाल सिंह को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ निकट पुलिया नं0-06. अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2023 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्यं प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेंगा।
336
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत् विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड /राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में. महानिदेशक, चिकित्सां स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पंत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
...7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा.. निम्नांकित प्रमाण- पत्र/ घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
९. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस0 बी0) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम 337 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्यं, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-- 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ़ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 ( एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
.9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य.... कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों / अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/ नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1298 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री हिमांशुं मखौलिया पुत्र श्री दिनेश चन्द्र मखौलिया, पता- ग्राम रई, पो०ओ०-सित्थाम, जनपद- पिथौरागढ़ , उत्तराखण्ड, पिन कोड-282501 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7 , (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू ० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबंधिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।.
2-. श्री हिमांशु मखौलिया पुत्र श्री दिनेश चन्द्र मखौलिया को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं०: -06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमं में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें । - :.
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के संत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुवित्त को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
338
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
L
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जानें वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र , आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आंदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यथ अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा.. निम्नांकित प्रभाण-पत्र /घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र , उनकी एक -एक प्रभाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
...9 . प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।-
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्त्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या--48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका 339 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस0बी0) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 सजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9-. आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य... कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक /1299 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री गोविन्द राम मिश्रा पुत्र श्री श्याम नारायण मिश्रा, पता- गुरुकुल कॉलोनी (सोसायटी) , नया गाँव, अजबपुर खुर्द, देहरादून, जनपद- देहरादून, उत्त्तराखण्ड पिन कोड-248121 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7 , (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 2- श्री गोविन्द राम मिश्रा पुत्र श्री. श्याम नारायण मिश्रा को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें ।
340
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24 , 1948 शक सम्वत्)
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त सभझा जायेगा।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत- विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून | में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रगाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय "अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग /प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/" Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहितं होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
भाग 1 -क]
341 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त , 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिटः याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025, गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस0 बी0) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बज़ाम. उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी). ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।
प्रतीक जैन ,
आयुक्त राज्य कर , उत्तराखण्ड ।
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून
आदेश
23 जून, 2026 ई ०
संख्या: एसपीटी-आर-(गति सीमा) / 2026 - केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा -112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो , समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाए , तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा -116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे ।
342
[भाग 1 -क
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 24 , 1948 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम -180 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतया मोटर यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटर यानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित सगझे दे सकता है । ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहां वे लागू होते हैं, सूचना पट्टों के गाध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे । इस सम्बन्ध में देहरादून- कर्णप्रयाग मार्ग पर आई० आर ० टी०ई० फरीदाबाद द्वारा किये गये सर्वेक्षण के क्रम में जनपद के विभिन्न मार्गों पर गति सीमा हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) देहरादून द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।
अतः प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -112 की उपधारा (2 ) के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम-180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देहरादून- कर्णप्रयाग मार्ग पर जनपद देहरादून के नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र / क्षेत्रों के मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है : -
मार्ग का नाम
क्र० सं०
कॉर्डिनेट्स
गति सीमा संकेत हेतु प्रस्तावित स्थान
1.
निर्धारित की गयी अधिकतम
गति सीमा
40
मोहब्बेवाला, बेल रोड़
सहारनपुर - देहरादून मार्ग
2.
40
30.268719 77.9857622 30.276939,
इन्फिनिटी टीवीएस के पास
सहारनपुर - देहरादून मार्ग
3. सहारनपुर- देहरादून मार्ग 77.9896202
40
30.284847, 77.99439
अमिशा विहार के सामने
फ्लाईओवर पर
4.
40
30.28915 , 778.0020806
आईएसबीटी से पहले
फ्लाईओवर पर प्रारंभ में
हरिद्वार बाईपास- सहारनपुर मार्ग
5. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
50
हरिद्वार बाईपास राधा स्वामी
सत्संग से पहले
6. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
30.288968, 78.012451
50
हरिद्वार बाईपास एचपी पैट्रोल
पम्प से पहले
7. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
30.288455 , 78.0227079
50
हरिद्वार बाईपास मौली टावर
के सामने
8. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
30.287994, 78.03307
50
हरिद्वार बाईपास शांति टावर
के सामने
30.289004, 78.0429828
30
आर०ओ ०बी० के प्रारंभ में
9. हरिद्वार- देहरादून मार्ग
10. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
30.291863, 78.0515637
30
टी० वी० एस ० इन्फिनिटी के पास
11. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
30.293221 , 78.0588908
30
जोगीवाला चौक से पहले
12.
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
30.286493 , 78.0656582
50
फ्लाईओवर / आरओबी के
प्रांरभ में
13. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
30.279737 , 78.0725538
टोल रोड़ के प्रांरभ में 30.272213 , 50
78.0783226
14. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
30,264628, 80
78.0834895
पावर ट्रांसमिशन कार्यालय के
सामने आईआईपी
15. देहरादून- हरिद्वार मार्ग हर्रावाला
80
30.258075 , 78,0904531 भाग 1 -क]
343
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त , 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
16. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
80
लक्ष्मण सिद्ध मंदिर मोड़
17.
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
30.250148 , 78.0937696
कुंआवाला के पास
18.
हरिद्वार- देहरादून मार्ग
30.243076, 78.100216
MMV/HMV- 60 LMV-80 TWO/THREE WHEELER - 50
30.225139 , 78.1156041
मणीमाई मंदिर के बाद
कुंआवाला से पहले
19.
MMV/HMV- 60 LMV-80 TWO/THREE WHEELER - 50
टोल प्लाजा से पहले
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
20.
30.205346 , 78.1256238
MMV/ HMV - 60 LMV-80 TWO/THREE WHEELER-50
50
भानियावाला फ्लाईओवर
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
21.
30.187167, 78.1373454
80
फ्लाईओवर के बाद
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
22. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
30.179598 , 78.1440488
80
30.171008 , 78.1463943
जे०डी० टावर के पास
नून्नावाला
23.
80
जीवनवाला मोड़ के पास
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
24.
30.162159 , 78.1451128
50
माजरी ग्रांट
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
25. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
30.153573 , 78.1463084
50
30.145616,
78.1513726
खैरा पंजाबी ढाबा के पास
माजरीग्रांट
80
दून क्रिकेट एकेडमी के सामने
26. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
27.
30.137215 , 78.1552324
50
30.133872,
फनवैली के पास लाल तप्पड़
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
78.164318
50
लाल तप्पड़
28. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
29. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
30.125668, 78.1669342
80
30.116678 , 78.1675993
लाल तप्पड़ नेचरविला से
पहले
80
लाल तप्पड़ नेचरविला के बाद
30. देहरादून- हरिद्वार मार्ग
31.
30.112864 , 78.169024
80
फ्लाईओवर के पूर्व
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
32.
30.093701 , 78.1826783
80
30.085467,
अमोली ट्रेडर्स के पास
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
33.
78.1883009
50
30.078181,
छिद्दरवाला
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
34.
78.1942559
50
तीन पानी फ्लाई ओवर
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
35.
30.066629 , 78.2084971
50
नेपाली फार्म से पहले
देहरादून- हरिद्वार मार्ग
36.
30.058951 ,
78.2138017
50
30.055988 ,
नेपालीफार्म फ्लाईओवर
देहरादून- ऋषिकेश मार्ग
37.
देहरादून- ऋषिकेश मार्ग
78.2219553
50
30.064036,
78.2408059
इंडियन ऑयल पैट्रोल पम्प के
पास
38.
50
30.06922,
ग्लास फैक्टरी के पास
देहरादून- ऋषिकेश मार्ग
78.2492057 344
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
39. देहरादून- ऋषिकेश मार्ग
[भाग 1 -क
50
आईडीपीएल आयकर कार्यालय |
के आगे
40. देहरादून- ऋषिकेश मार्ग
30.075755, 78.2563553
50
30.083903 , 78.2626883
रेलवे क्रांसिंग मोड़ के पास आईडीपीएल 41. देहरादून- ऋषिकेश मार्ग
50
30.089275 , 78.2713206
आईडीपीएल सिटी गेट के
आगे काले की ढाल से पहले
43. ऋषिकेश- देवप्रयाग मार्ग
40
30.093437, 78.2803835
रूद्र ऑटोमोबाईल यामाहा के
आगे
44.
40
पुरानी चुंगी से आगे
ऋषिकेश- देवप्रयाग मार्ग
45. ऋषिकेश- देवप्रयाग मार्ग 30.101339, 78.2908748
40
भरत मंदिर के सामने
30.106818, 78.2986545
40
फ्यूचर ऑटो व्हील के पास
46. ऋषिकेश- देवप्रयाग मार्ग 30.114159, 78.3029236
अधिसूचना/ आदेश संख्या-एसपीटी-आर- (गति सीमा) / 2023 दिनांक 28 जून, 2023 को उवत्त सीमा तक संशोधित समझा जाए ।
गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा:
(1 ) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -116 में विनिर्दिष्ट साईन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह- जगह पर आई०आर० सी ० कोड के मानक के अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रिट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा ।
(2) उक्त प्रतिबन्धा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा
(अ) अग्निशमन वाहन ।
(ब) एम्बुलेंस ।
(स) पुलिस वाहन ।
(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए
प्रयुक्तहोने वाले वाहन ।
(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन ।
(3) उपरोक्त तालिका के क्रमांक-2 में उल्लिखित मार्गों/ स्थानों को छोड़कर जनपद के अन्य नगरीय क्षेत्रों के मार्गों में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक 06-04-2018 , समय - समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , देहरादून ।
पी ० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 33 हिन्दी गजट / 295- भाग 1 - क-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार , दिनांक 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
NOTICE
सूचना
NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND . PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.
BY ORDER Additional Director
विवाह से पूर्व मेरा नाम SWATI KABDAL D / o BHUWAN CHANDRA KABDAL था । जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष 2012 अनुक्रमांक 0129368 था । विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम SWATI KABDAL से बदलकर SWATI HITESHI कर लिया है । जो मेरे आधार कार्ड नं 0 5608XXXX7918 एवं उत्तराखण्ड विवाह रजिस्टर्ड ID - 730455641371 व ID - 560861057918 में भी दर्ज है । लेकिन अब मैं निजी कारणों से अपना नाम SWATI HITESHI से बदलकर SWATI SHARMA करना चाहती हूँ । भविष्य में मुझे SWATI SHARMA W/ O PANKAJ KRISHAN HITESHI D/ o BHUWAN CHANDRA KABDAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
गई है । समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली
SWATI SHARMA W/ O PANKAJ KRISHAN HITESHI
D/ o BHUWAN CHANDRA KABDAL निवासी ग्राम -पीपलधार, पोस्ट- गनाई, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड-263656.
367 - ट 368
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 7452 0448 7665 में त्रुटिवश मेरा नाम सरजीत सिंह ( SARJEET SINGH ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम सुरजीत सिंह (SURJIT SINGH) है । जो मेरे पेन कार्ड नं ० CTYPS7933R व मेरे पी ० पी ० ओ ० सं ० 3088 /PENSION/ 1424 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सुरजीत सिंह ( SURJIT SINGH ) पुत्र स्व ० बच्चन सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सुरजीत सिंह ( SURJIT SINGH) पुत्र स्व० बच्चन सिंह निवासी - जमालपुर मूलदासपुर उर्फ माजरा हरिद्वार दौलतपुर उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे Reliance Nippon Life Insurance Policy नं. 50921934 में त्रुटिवश मेरा नाम Bimla गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम Vimla Devi है जोकि मेरे आधार कार्ड नं. 231558504335 एवं पैन कार्ड नं. KUQPD6322C में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे Vimla Devi W/ o Mela Ram के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
Vimla Devi W/ o Mela Ram निवासी ग्राम जिया पोटा , पो . मिस्सरपुर, जिला हरिद्वार , उत्तराखंड-249408 .
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं . 667153717384 में त्रुटिवश मेरा नाम गुड्डन (GUDDAN) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम गुडिया ( GUDIYA ) है जोकि मेरे जाति प्रमाण - पत्र संख्याः 1302041416559 एवं कक्षा -9 अनुक्रमांक 72 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे गुडिया (GUDIYA ) पुत्री स्व ० शोभाराम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
गुडिया ( GUDIYA ) पुत्री स्व० शोभाराम निवासी- ग्राम- खेडा जट , हरिद्वार , उत्तराखण्ड -247670 369 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त , 2026 ई ० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी पुत्री कु ० शालिनी के आधार कार्ड संख्या 7855 3437 5128 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम सलोनी सिंह (SALONI SINGH) दर्ज हो गया है , जो कि गलत है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम शालिनी (SHALINI ) है जो कि उसके हाईस्कूल वर्ष 2024 के अनुक्रमांक 25124304 एवं जन्म प्रमाण पत्र संख्या 2503 में भी दर्ज है । मेरी पुत्री को भविष्य में शालिनी (SHALINI ) पुत्री रविशंकर ( RAVI SHANKER) के नाम से ही पहचाना व पुकारा जावे ।
समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं ।
रवि शंकर पुत्र अशोक कुमार, निवासी त्रिमूर्ति नगर, ज्वालापुर, पो ० ज्वालापुर, जिला हरिद्वार ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नंबर 8770 6382 1065 में त्रुटिवश मेरा नाम सितारी (Sitaree) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम सितार (Sitar ) है जो कि मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं. UK25ES0100566175 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे सितार (Sitar ) पुत्र सज्जाद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सितार (Sitar) पुत्र सज्जाद निवासी 472 खंजरपुर रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड 247667
सूचना
IN my daughter Nandani Rawat ( Roll No. 25111617 , Year 2024) class 10th marksheet , father's name was erroneously recorded as " Sansar Rawat , " whereas father's actual name is " Sansar Singh Rawat. " This correct name is duly recorded in my daughter's Birth Certificate (Registration No. B202605026880000001 ) , her Aadhaar Card (No. 4772XXXX5325 ) , and my own Aadhaar Card (No. 4401XXXX3702) . Henceforth , my daughter should be known and addressed as " Nandani Rawat , D/ o Sansar Singh Rawat . " Sansar Singh Rawat , Resident : Village Bahadurpur Attak Farm , P.O. Selakui , Dehradun, Uttarakhand.
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Sansar Singh Rawat ,
Resident : Village Bahadurpur Attak Farm P.O. Selakui . Dehradun , Uttarakhand 370
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नंबर 5425 XXXX 1315 और जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण संख्या UK22ES46823 में उसका नाम औजस्वी (Aoujasvi ) दर्ज है । मैंने अपनी पुत्री का नाम निजी कारणों से बदलकर ओजस्वी ( Ojasvi) कर लिया है । भविष्य में मेरी पुत्री को ओजस्वी (Ojasvi ) के नाम से ही जाना व पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अमित कुमार
निवासी शेरपुर खेलमऊ , हरिद्वार, उत्तराखण्ड
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या -9868 4101 7674, में त्रुटिवश पुत्री का नाम अंजल रायल (ANJAL RAYAL) दर्ज हो गया हैं । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम ऐन्जल रयाल (ANGEL RAYAL ) हैं जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण संख्या- B20120808262 , में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को ऐन्जल रयाल (ANGEL RAYAL) पुत्री राकेश रयाल ( RAKESH RAYAL ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्रीमती रेखा रयाल पत्नी श्री राकेश रयाल निवासी-35 कुंज विहार, नजदीक कारगी चौक , पी ० ओ ० बंजारावाला, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)
सूचना
मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 5053 4438 4338 में उसका नाम काव्या अग्रवाल दर्ज है । जबकि मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम काव्या अग्रवाल से बदलकर काव्यांश अग्रवाल (KAVYANSH AGGARWAL ) कर लिया है । जो उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं 0 6682 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को काव्यांश अग्रवाल (KAVYANSH AGGARWAL) पुत्र नीशु के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
नीशु पत्नी स्व० गौरव अग्रवाल निवासी-20 / 2 सत्ती मोहल्ला रुड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
371 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट, 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं0 9112 5428 2634 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम वैभवी (VAIBHAVI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम वाणी ( VANI ) है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण- पत्र सं0 2803 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को वाणी (VANI ) पुत्री श्री आशुतोष के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
आशुतोष
निवासी- म ० नं0-12 ए , नैशनल रोड़ देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
IT is hereby declared that in the Secondary School Cerificate 12th Class of ADITYARAJ SINGH NEGI (Roll No. 5766768 ) , year , of passing 2009 , Board CBSE ( Central Board of Secondary Education ) , the name of father has been wrongly recorded as Ashok Kumar Singh Negi . It is cerified that this was due to inadvertent error. The correct name the father is ASHOK KUMAR SINGH as per his Aadhar No. - 2.10972762747 , and Pan No. - AKWPS0786K. Kindly treat the name of father ofADITYARAJ SINGH NEGI in the 12th Class Certificates as ASHOK KUMAR SINGH and also in his other educational Ceriticates and official documents .. nis Correction isbeing notified for General Information and records .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
ASHOK KUMAR SINGH
R/ o - Flat No.A - 2 , Lane No. 1 , Shiv Kripa Apartments , Ashirwad Enclave , Near Ashirwad Petrol Pump , Dehradun , Uttark -hand , Pin - 248001
सूचना
मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं. 240203522258 एवं जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण संख्या UK23ES1500001099 में उसका नाम मिर्दुल चौधरी (MIRDUL CHAUDHARY) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम मिर्दुल चौधरी ( MIRDUL CHAUDHARY ) से बदलकर सानिध्य पोसवाल (SANIDHYA POSWAL) कर लिया है भविष्य में मेरे पुत्र को सानिध्य पोसवाल (SANIDHYA POSWAL ) पुत्र अजय चौधरी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अजय चौधरी निवासी - बाहिस्तीपुर , हरिद्वार , उत्तराखण्ड-247665 .
372
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नम्बर 7175 5316 5512 में त्रुटिवश मेरा नाम मोहम्मद अबूब बाकार (MOHAMD ABUB BAKAR ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम मौ ० अबुबकर (MOHD ABUBAKAR) है । जो मेरे जन्म प्रमाण- पत्र पंजी सं ० इ20250572317000001 व स्थाई निवास प्रमाण -पत्र सं ० UK25ES0100599975 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे मौ ० अबुबकर ( MOHD ABUBAKAR) पुत्र सुलेमान के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मौ० अबुबकर (MOHD ABUBAKAR) पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम मखियाली खुर्द पो ० मोहम्मदपुर बुजुर्ग पोस्ट लक्सर हरिद्वार उत्तराखण्ड
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं0 . 7025 7996 1246 में त्रुटिवश उसका नाम रण विजय (RAN VIJAY) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम रण विजय सिंह (RAN VIJAY SINGH ) है जो पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पजी० सं० . 764 में भी दर्ज है , भविष्य में मेरे पुत्र को रण विजय सिंह (RAN VIJAY SINGH ) के नाम जाना जाऐ ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
विनय कुमार निवासी- C - 58 श्री राम नगर ज्वालापुर हरिद्वार ।
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 2850 8894 1417 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम लक्की (LAKKI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आरव कुमार (ARAV KUMAR) है । जो पुत्र के जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं ० B - 2023 : 9-90025-000130 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को आरव कुमार (ARAV KUMAR ) पुत्र श्री लोकेन्द्र कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
लोकेन्द्र कुमार
निवासी-आकाश डीप एन्क्लेव फेस -2 रुड़की शिव मंदिर रूड़की जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
373 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे Sew Infrastructure Private Limited पीएफ खाता संख्या APHYD00163380000074735 में त्रुटिवश मेरा नाम Joginder Kachhi Kushwaha गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम Joginder Kachhi है जो मेरे आधार कार्ड नंबर 944767736255 वह पैन कार्ड AQFPK2111B में भी दर्ज है भविष्य में Joginder Kachhi S / o Late Jaleshwar Prasad के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Joginder Kachhi S/ o Late Jaleshwar Prasad
निवासी दुर्गा कॉलोनी डी 50 , 58 आरमड ब्रिगेड विलेज दुर्गा कॉलोनी लालकुर्ती रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड
सूचना
मेरेआधार कार्ड नं 0 50286809 5747 में त्रुटिवश मेरा नाम देवकी (DEVKI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम देवकी देवी (DEWAKI DEVI ) है । जो मेरे स्व० पति लक्ष्मण सिंह के पी ० पी ० ओ ० नं० F/237693 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे देवकी देवी (DEWAKI DEVI) पत्नी स्व० लक्ष्मण सिंह नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
देवकी देवी (DEWAKI DEVI)
पत्नी स्व० लक्ष्मण सिंह निवासी- 21 वृंदा बास्तिल देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 555671455042 में त्रुटिवश उसका नाम सुहिल (SUHAIL) व पिता का नाम युसाफ खान गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम सोहेब खान व पिता का वास्तविक नाम युसुफ खान है । जो पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B20100507308 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को सोहेब खान पुत्र युसुफ खान के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
युसुफ खान निवासी हाउस न -1016 लोहिया नगर, ब्रह्मपुरी , निरंजनपुर, माजरा , देहरादून , उत्तराखंड ।
374
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नंबर 332803017188 में त्रुटिवश मेरा नाम चैन्पाल (Chainpal) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम चैन सिंह (Chain Singh) है जो कि मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या UK26 ESO 100126510 एवं ई -पहचान पत्र संख्या RDM 0596676 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे चैन सिंह (Chain Singh) पुत्र श्री सूरत सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
चैन सिंह (Chain Singh) पुत्र श्री सूरत सिंह निवासी ग्राम मन्ना खेड़ी, मंगलौर तोवन हरिद्वार उत्तराखंड 247656
सूचना
मैं दीवान सिंह चौहान निवासी ग्राम भूपऊ, पो ० ओ ० दसऊ, चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड । मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं 0 8899 4768 8876 में पुत्री का नाम Nabhiha गलत दर्ज है , जबकि मेरी पुत्री का सही नाम Navya Chauhan है । भविष्य में पुत्री को सही नाम से जाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
दीवान सिंह चौहान निवासी ग्राम भूपऊ , पो ० ओ ० दसऊ, चकराता, देहरादून , उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 496182128642 में त्रुटिवश उसका नाम श्रिया (SHRIYA) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम श्रेया (SHREYA ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं 0 02/002 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को श्रेया (SHREYA ) पुत्री श्रीमती रूसी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
रूसी पत्नी भूपेंद्र सिंह निवासी ग्राम गिरिया, पोस्ट-ऑफीस मनसूना, रुद्रप्रयाग , उत्तराखण्ड-246469 भाग 8]
375 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 329943177946 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम लक्की शाह (LAKKI SHAH) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम रिया (RIYA) है । जोकि उसके हाईस्कूल अनुक्रमांक 24042207 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण स. UK23ES1600043589 में भी दर्ज हैं । भविष्य में मेरी पुत्री को रिया ( RIYA) पुत्री मकानी देवी (MAKANI DEVI ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मकानी देवी पत्नी श्री अनिल शाह निवासी 50 , दल्ला टिहरी गढ़वाल , दल्ला अगंड, उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं. 632508681799 में त्रुटिवश मेरा अग्रेजी में नाम SAWEZ ALI के स्थान पर SEWEZ ALI गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा अग्रेजी में सही नाम SAWEZ ALI है । जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष - 2021 अनुक्रमांक 21001040 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B202405900730001883 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सही नाम SAWEZ ALI S / O WAZID ALI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
SAWEZ ALI S / O WAZID ALI निवासी अहबाब नगर, ज्वालापुर टाउन, ज्वालापुर, हरिद्वार , उत्तराखण्ड-249407 .
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं -438430617500 में त्रुटिवश मेरा अंग्रेजी में नाम- PURNA DEVI के स्थान पर POORNA DEVI गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरा अंग्रेजी में सही नाम- PURNA DEVI है । जोकि मेरे स्व ० पति जयंती प्रसाद गौर के पी० पी ० ओ ० संख्या -216197300130 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सही नाम- PURNA DEVI के नाम से ही जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
PURNA DEVI W/ O LATE JAYANTI PRASADGAUR निवासी-126 , ग्राम -गोहरीमाफी, पो०-रायवाला, जिला- देहरादून राज्य उत्तराखण्ड 249205 .
376
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 24, 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 28054323 9961 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रीती कश्यप (Preeti Kashyap ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रीती (Preeti ) है । जो मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक नं 0 23024784 व स्थाई निवास प्रमाण पत्र सं०- UK25ES0100637963 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे प्रीती (Preeti) पुत्री श्री महेन्द्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रीती (Preeti ) पुत्री श्री महेन्द्र सिंह निवासी- मोहकमपुर माजरी माफी आई ० आई ० पी० देहरादून उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नंबर 472884456516 में त्रुटिवश उसका घरेलू, नाम सिद्धि (Siddhi ) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सिधांसी बहुखंडी (Sidhanshi Bahukhandi ) है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B- 2020 : 5-90069-004886 में भी दर्ज है भविष्य में मेरी पुत्री को सिधांसी बहुखंडी ( Sidhanshi Bahukhandi ) पुत्री नितिन कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
नितिन कुमार निवासी- गांधी कॉलोनी लक्ष्मी नगर , आर्यन होटल , नया मोहनपुरा , मोहनपुरा मोहम्मदपुर, हरिद्वार , उत्तराखंड 247666
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मेरी पत्नी के बी ० एच ०ई० एल ० मेडिकल कार्ड नं . R 5992/1585991 में उसका नाम त्रुटिवश नसीम जहाँ ( NASEEM JAHAN) व जन्म तिथि 15.10.1952 गलत अंकित हो गयी है । जबकि मेरी पत्नी का सही नाम नासरा बी अंसारी (NASRA BI ANSARI ) व जन्म तिथि 23.12.1972 है । जो पत्नी के आधार कार्ड नं. 2439 2726 XXXX व हाईस्कूल अनुक्रमांक 1463231 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पत्नी को उनके सही नाम नासरा बी अंसारी ( NASRA BI ANSARI ) से जाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
इफ्तखार अली निवासी - ए 23 शास्त्री नगर ज्वालापुर इंटर कॉलेज हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
भाग 8 ]
377 उत्तराखण्ड गजट , 15 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 24 , 1948 शक सम्वत्)
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मेरे पति स्वर्गीय दान सिंह के सैन्य अभिलेखों EX-No . 48764HAV/ GD में त्रुटिवश मेरा नाम DEBKI DEVI गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम देवकी देवी (DEVKI DEVI ) है जोकि मेरे आधार कार्ड नं. 717484687917 व पेनकार्ड IJGPD884C तथा अन्य अभिलेखों में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम देवकी देवी (DEVKI DEVI ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
देवकी देवी पत्नी स्व. श्री दान सिंह , ग्राम दुर्गापुर नं . 2 दिनेशपुर उधमसिंह नगर ।
पी० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 33 हिन्दी गजट / 295 - भाग 8-2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।