पंजीकरण संख्या- UA /DO/ DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड–27] रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत) [संख्या-34
विषय- सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
541-547
1500 भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान - नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
345-388
1500 भाग 1 - क-नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975 भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
379-390
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
1425 स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
541-क 542
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति- अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
वित्त अनुभाग-6
विज्ञप्ति/ पदोन्नति
30 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-418383 / ई संख्या 104831 / 2026 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या-80 /18 / ई-1 / डीपीसी / 2025-26 , दिनांक 03.07.2026 द्वारा उपकोषाधिकारी संवर्ग से वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण वेतनमान लेवल -10 , रू0 56100-177500 , (अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 15600-39100 , ग्रेड पे- 5400) में वित्त अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु की गयी संस्तुति के अनुक्रम में निम्नवत अधिकारियों को वित्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण वेतनमान लेवल -10 , रू 0 56100-177500 , (अपुनरीक्षित वेतनमान रू 0 15600-39100 , ग्रेड पे- 5400 ) में पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -
क्र.सं.
अधिकारी का नाम
1.
श्री कर्ण सिंह भण्डारी
2.
श्री मनमोहन लाल
3.
मो० असलम
4.
श्री प्रवीण सिंह चौहान
5.
श्री सुरेन्द्र दत्त थपलियाल
2- उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों को निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ -05 के अनुसार तैनात करते हुए कतिपय अन्य अधिकारियों को उनके कार्यदायित्व में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है:-
आवंटित नवीन कार्य प्रभार
हटाये गये प्रभार
वर्तमान प्रभार
क्र. अधिकारी का नाम
सं.
5
3
4
1
2
1. श्री आलोक शाह
मूल प्रभार - वरिष्ठ वित्त अधिकारी, संभागीय खाद्य नियंत्रक ।
वित्त वित्त अधिकारी, अभियोजन निदेशालय , देहरादून
अतिरिक्त प्रभार- उप निबंधक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, सहायक निबंधक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, देहरादून, वित्त नियंत्रक, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
मूल प्रभार - वरिष्ठ अधिकारी , संभागीय खाद्य नियंत्रक। अतिरिक्त प्रभार- उप निबंधक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, सहायक निबंधक , फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, देहरादून, वित्त नियंत्रक, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग , देहरादून एवं वित्त अधिकारी, अभियोजन निदेशालय , देहरादून ।
मूल प्रभार कोषाधिकारी, देहरादून ।
2. श्री पंकज श्रीवास्तव
वित्त अधिकारी, विद्यायली शिक्षा निदेशालय , देहरादून ।
मूल प्रभार- कोषाधिकारी, देहरादून। अतिरिक्त प्रभार- वित्त अधिकारी , विद्यायली शिक्षा निदेशालय , देहरादून ।
भाग 1 ]
543
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
1
2
3
3. श्री द्वारिका प्रसाद
4
5
मूल प्रभार- कोषाधिकारी, हल्द्वानी ।।
मुल प्रभार- कोषाधिकारी, हल्द्वानी । अतिरिक्त प्रभार-वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी ।
4. श्री शैलेन्द्र बुटोला
वित्त अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी ।
मूल प्रभार- वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, देहरादून ।
वित्त अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, देहरादून
अतिरिक्त प्रभार - वित्त अधिकारी , भागीरथी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
मूल प्रभार- वित्त अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, देहरादून । अतिरिक्त प्रभार- वित्त अधिकारी , प्राथमिक शिक्षा, देहरादून एवं वित्त अधिकारी, भागीरथी विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
5. श्री कमल किशोर उप्रेती
वित्त अधिकारी औद्यानिक वि ०वि ० , भरसार ।
, मूल प्रभार - कोषाधिकारी , पौड़ी अतिरिक्त प्रभार- वित्त अधिकारी, प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षा, पौड़ी ।
मूल प्रभार - कोषाधिकारी , पौड़ी अतिरिक्त प्रभार- वित्त अधिकारी , प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षा, पौड़ी एवं वित्त अधिकारी, औद्यानिक वि०वि ० , भरसार ।
6. श्री कर्ण सिंह उपकोषाधिकारी , थलीसैंण
भण्डारी
7. श्री मनमोहन लाल उपकोषाधिकारी , लक्सर
8. मो० असलम उपकोषाधिकारी, चमोली
सिंह उपकोषाधिकारी , द्वाराहाट 9. श्री प्रवीण चौहान
उपकोषाधिकारी, मसूरी 10. श्री सुरेन्द्र दत्त थपलियाल
उपकोषाधिकारी, थलीसैंण
मूल प्रभार- वित्त अधिकारी, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उ० औ ० एवं वानिकी विश्ववि० , भरसार, पौड़ी गढ़वाल ।
उपकोषाधिकारी, लक्सर
मूल प्रभार वित्त अधिकारी , प्राथमिक शिक्षा, देहरादून ।
उपकोषाधिकारी, चमोली
मूल प्रभार- कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।
अतिरिक्त प्रभार- माध्यमिक/प्राथमिक, शिक्षा, रुद्रप्रयाग ।
उपकोषाधिकारी , द्वाराहाट
मूल प्रभार - वित्त अधिकारी , प्रशि० एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी ।
उपकोषाधिकारी, मसूरी
मूल प्रभार- वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
अतिरिक्त प्रभार- वित्त अधिकारी, अभियोजन निदेशालय , देहरादून ।।
544
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
3- उपर्युक्तानुसार पदोन्नत किये जा रहे अधिकारियों को उत्तरांचल वित्त सेवा नियमावली, 2002 , (यथासंशोधित) के नियम- 23- (1 ) में विहित प्राविधानानुसार पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है ।
4- उपरोक्त अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार हेतु कोई अतिरिक्त वेतन , भत्ता आदि देय नहीं होगा ।
5- उपर्युक्तानुसार पदोन्नत किये जा रहे अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह पदोन्नत पद पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
आज्ञा से,
हिमांशु खुराना, अपर सचिव ।
सचिवालय प्रशासन (अधि ० ) अनुभाग -1
प्रोन्नति /विज्ञप्ति
31 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-962 / XXXI ( 1 ) / 2026 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत श्रीमती महिमा को नियमित चयनोपरान्त " अपर सचिव , वेतनमान लेवल -13 " क " के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती महिमा, अपर सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -394 ( एस० बी०) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या-221 (एस ० बी० ) / 2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- यह आदेश 01 अगस्त , 2026 से प्रभावी माना जायेगा ।
प्रोन्नति /विज्ञप्ति
31 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-963 / XXXI ( 1 ) / 2026 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री अजीत सिंह को नियमित चयनोपरान्त " संयुक्त सचिव , वेतनमान लेवल-13 " के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अजीत सिंह, संयुक्त सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -394 ( एस ० बी०) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या-221 (एस 0 बी0 ) / 2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
5- यह आदेश 01 अगस्त , 2026 से प्रभावी माना जायेगा ।
भाग 1 ]
545 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
31 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-964 / XXXI ( 1 ) / 2026 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनु सचिव के पद पर कार्यरत श्री राजेश कुमार को नियमित चयनोपरान्त " उप सचिव , वेतनमान- रू ० 78800-209200 /- (लेवल -12) " के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री राजेश कुमार , उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -394 (एस० बी०) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या-221 ( एस ० बी० ) / 2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
5- यह आदेश 01 अगस्त , 2026 से प्रभावी माना जायेगा ।
प्रोन्नति/ विज्ञप्ति
31 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-965 / XXXI ( 1 ) / 2026 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराख )/ 2026 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री विनय अग्रवाल को नियमित च्युनोपरान्त " अनु सचिव , वेतनमान - रू ० 37700-208700 / - (लेवल -11 )" के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री विनय अग्रवाल , अनु सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- ' उक्त प्रोन्नति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -394 ( एस० बी० ) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या -221 (एस 0 बी0 ) / 2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- अनु सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
5- यह आदेश 01 अगस्त , 2026 से प्रभावी माना जायेगा ।
प्रोन्नति /विज्ञप्ति
31 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-966 / XXXI ( 1 ) / 2026 / पदो0-01 / 2020 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री संतोष चन्द्र मिश्र को नियमित चयनोपरान्त " अनु सचिव, वेतनमान- रू 0 67700-208700 / - (लेवल -11 ) " के दिव्यांग श्रेणी ( दृष्टिहीनता और कम दृष्टि) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री संतोष चन्द्र मिश्र , अनु सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है ।
3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या -394 (एस ० बी० ) / 2021 एवं रिट याचिका संख्या-221 (एस ० बी० ) / 2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी ।
4- अनु सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे ।
आज्ञा से , सुन्दर लाल सेमवाल , अपर सचिव ।
546
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
पशुपालन अनुभाग -1
कार्यालय ज्ञाप
17 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-1628 / XV- 1/2026 (e -25042) -एतद्वारा उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग अधिनियम, 2002 की धारा -4 (1 )( झ) (एक)(दो) (तीन) (चार) में उल्लिखित प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग में निम्न 13 गैर सदस्यों को अधिनियम की धारा -5 (1 ) की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष की अवधि हेतु सदस्य के रूप में नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
नामित सदस्यों के नाम
सम्पर्क नं०
क्र० स०
विधिक प्रावधान
निर्धारित कार्यकाल
03 वर्ष
9639840110 धारा -4 (1 ) झ (एक)
1 श्री जगदीश प्रसाद गोयल , श्री राधे कृष्ण गौसदन ट्रस्ट, ग्राम-बेरियादौलत, ऊधमसिंहनगर । बेरियाड (बाजपुर) जिला-
9719344803
03 वर्ष 2 डॉ० दिनेश शर्मा, धन्वंतरि औषधालय उर्वशी कॉम्पलेक्स, देहरादून रोड़, ऋषिकेश ।
धारा -4(1) झ (दो)
3 अधिष्ठाता.
03 वर्ष
धारा -4 (1 ) झ (तीन)
पशुचिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान महाविद्यालय गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर ।
4 श्री हरीश चन्द हैसियत, सैनाली गोट, टनकनुर,
9720400802
03 वर्ष
चम्पावत ।
धारा -4 (1 ) डा (चार)
8449188440 धारा-4(1 ) 03 वर्ष 5 श्री नरेश भगत पुत्र श्री जसवन्त , ग्राम दुर्गामठ, सुल्तानपुर , हरिद्वार ।
झ (चार))
6 श्री विनोद चन्द्र काण्डपाल ,
03 वर्ष
9568866006
कत्यूर गौ सेवा समिति, ग्रा०मटेना गरूड़ जिला- बागेश्वर
धारा-4 (1 ) झ (चार)
7 श्री राजेन्द्र सेमवाल,
03 वर्ष
9412047962
अनमोल स्वराज संस्थान सरनौल , जनपद- उत्तरकाशी ।
धारा -4 (1 ) इा (चार)
9837975621
03 वर्ष
धारा -4 (1 ) झ (चार)
8 श्री जगदीश चन्द्र गुरूरानी पुत्र श्री खीमानन्द गुरुरानी रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने महाराणा प्रताप चौक, सितारगंज , ऊधमसिंहनगर
03 वर्ष
7060585858 धारा -4 (1 ) झ (चार)
9 श्री दिग्ग्वजय सिंह नेगी पुत्र श्री राजपाल सिंह नेगी 22/7 मानसिंह वाला करनपुर, देहरादून पूर्व अध्यक्ष डी. बी.एस. कालेज, देहरादून
03 वर्ष
7056323159 धारा -4 (1 ) इा (चार)
10 श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामकला, पंचगव्य आरोग्य संस्थान पूर्णानन्द इंटर कॉलेज रोड़, कैलाश गेट चौराह शीशम झाड़ी, मुनि की रेती ऋषिकेश (उत्तराखण्ड) 249137
11
03 वर्ष श्री दयासागर शुक्ल ८/० श्री किशनदेव शुक्ल, जसपुर पट्टी मंशा, ऊधमसिंहनगर
धारा-4 (1 ) झ (चार) 547 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
03 वर्ष 12 श्री रविन्द्र नाथ पुत्र श्री काशीसवर
धारा-4 (1 ) झ (चार)
म०सं ० 380 , वार्ड संख्या 5 तलगोर नंगर , शक्तिफार्म, ऊधमसिंहनगर ।
03 वर्ष
9837048751
13 श्री प्रमोद गोयल , अध्यक्ष गौशाला सभा, चावमण्डी रुड़की , हरिद्वार ।
धारा -4(1 ) झ (चार)
आज्ञा से ,
आलोक कुमार सिंह, संयुक्त सचिव ।
पी० एस ०यू० (आर ०ई०) 34 हिन्दी गजट/ 296 - भाग 1-2026 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/DO / DDN /30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
July 14, 2026
No. 284 / XIV- a - 44/Admin.A/ 2020 --Ms . Avantika Singh Chaudhary, 2nd Additional Civil Judge ( Jr. Div. ), Roorkee , District Haridwar is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 20.05.2026 to 02.06.2026 .
NOTIFICATION
July 14, 2026
No. 285 /XIV- a - 36/ Admin.A/ 2020-- Shri Mohit Mahesh , Civil Judge ( Jr. Div . ) , Karanprayag , District Chamoli is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 26.05.2026 to 09.06.2026 .
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar (Inspection) .
345 -ख 346
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
कार्यालय डॉ . आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल
विज्ञप्ति
29 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक 1789 / चार -31 (2026 )टी.सी.यू. -डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल द्वारा भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड कैडर बैच 2023 ) के 03 अधिकारियों हेतु दिनांक 22 जून, 2026 से 25 जुलाई , 2026 की अवधि में 15वें व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा आयोजित की गई । प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है: -
क्र०सं ०
अधिकारी का नाम
1. श्रीमती प्रणाली रमेश उमरे , बैच 2023 2. श्री रजत सुमन , बैच 2023
3. श्री आदित्य रत्न , बैच 2023
विषयक संकेतः
A. Forest Act and Laws
B. Budget and Financial Administration C. Revenue Laws and Acts
D. Public Administration
नैनीताल, दिनांकः 29 जुलाई, 2026
विषय
D
A
B
C
D
A
B
C
B
D
A
C
बी. पी. पाण्डेय , महानिदेशक
मुख्यालय उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून
विज्ञप्ति / नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-345 सी / कार्मिक / 3-286 / उ ० खा0 ग्रा0 बो ० / 2026-27-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के कम में सचिव, सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं 0 664 / VII - 3-26 / 77- एम० एस ० एम० ई ० / 2015 दिनांक 24 जून 2026 के द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्रुति चन्द पुत्री श्री जय बहादुर चन्द ग्राम- खेतलसण्डा मुस्ताजर , ब्लॉक- खटीमा पोस्ट- नोगवानाथ , जिला- उद्यमसिंह नगर को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के अन्तर्गत पदनाम- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (वेतन मान 56100--177500 लेबल-10 ) के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल मे प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" मे योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
भाग 1 -क]
347 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० ( श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
a. श्रुति चन्द पुत्री श्री जय बहादुर चन्द ग्राम -खेतलसण्डा मुस्ताजर, ब्लॉक- खटीमा पोस्ट- नोगवानाथ , जिला - उद्यमसिंह नगर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में दिनांक 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम' में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
b . यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
c . एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड समूह " क" एवं "ख " सेवा विनियमावली 2016 (यथा संशोधित विनियमावली 2018 एवं विनियमावली 2023 ) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों मे विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
d . अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मुख्यालय, देहरादून / पंडित दीनदयाल उपाध्ययाय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
e . इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
f. सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान हेतु प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण - पत्र/ घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
i . शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
ii . अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अबतक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।
iii . दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र- प्रमाण पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
iv. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल व अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
V. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
348
उत्तराखण्ड गजट, 22 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क vi . अभ्यर्थी के विविाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
g . यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 , सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिक सं०:- 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः -121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 149(एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य. रिट याचिका संख्याः- 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 253(एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्याः 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
h . रिट याचिका संख्याः- 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये है ।
i . संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-346 सी / कार्मिक / 3-286 / उ० खा० ग्रा० बो 0 / 2026-27-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के कम में सचिव, सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 664 /VII - 3-26 /77- एम० एस ०एम ०ई० / 2015 दिनांक 24 जून 2026 के द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत भाग 1 -क]
349 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० ( श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्) अभ्यर्थी श्रेया पुत्री श्री पी०के ० झा, वार्ड नं0-31 , धुर्लाख, भ० धुर्लक, समस्तीपुर, बिहार को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के अन्तर्गत पदनाम- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (वेतन मान 56100-177500 लेबल -10) के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल मे प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम" मे योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
a . श्रेया पुत्री श्री पी० के ०झा, वार्ड नं0-31 , धुर्लाख, भ०धुर्लक, समस्तीपुर , बिहार डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
b . यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
c . एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड समूह " क" एवं "ख " सेवा विनियमावली 2016 (यथा संशोधित विनियमावली 2018 एवं विनियमावली 2023 ) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों मे विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
d . अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मुख्यालय , देहरादून/ पंडित दीनदयाल उपाध्ययाय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा , स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
e . इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे । 7
f. सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान हेतु प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे: -
i . शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
ii . अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अबतक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।
350
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
iii . दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र- प्रमाण पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
iv. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल व अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
V. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
vi . अभ्यर्थी के विविाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
g . यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 , सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिक सं०:- 18(एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः -25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः -121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 124(एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 125(एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या- 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्याः- 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
h. रिट याचिका संख्याः- 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये है ।
i . संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
351 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-347 सी / कार्मिक / 3-286 / उ 0 खा० ग्रा ०बो 0 /2026-27-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के क्रम में सचिव, सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 664 / VII - 3-26/77- एम०एस० एम० ई० / 2015 दिनांक 24 जून 2026 के द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री विभु मिश्रा पुत्र श्री जनार्दन मिश्रा, 208- एक्जीक्यूटिव ब्लॉक, अलकनंदा, चंद्र नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के अन्तर्गत पदनाम- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (वेतन मान 56100-177500 लेबल -10 ) के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल मे प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम" मे योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
a. श्री विभु मिश्रा पुत्र श्री जनार्दन मिश्रा, 208- एक्जीक्यूटिव ब्लॉक, अलकनंदा, चंद्र नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 15.07 . 2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
b . यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
c. एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड समूह " क" एवं "ख" सेवा विनियमावली 2016 (यथा संशोधित विनियमावली 2018 एवं विनियमावली 2023 ) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों मे विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
d . अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मुख्यालय , देहरादून / पंडित दीनदयाल उपाध्ययाय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
e . इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
352
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
f. सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान हेतु प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण - पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
i . शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक -एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
ii . अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अबतक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
iii . दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र- प्रमाण पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
iv. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल व अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
V. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
vi . अभ्यर्थी के विविाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
g . यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL ) ऑफ 2024 , सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिक सं०:- 18(एस /बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः -25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः 231 (एस/बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
353 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
h . रिट याचिका संख्याः- 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा ० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये है ।
i . संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-348 सी / कार्मिक / 3-286 / 30 खा 0 ग्रा 0 बो 0 / 2026-27-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के कम में सचिव, सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं 0 664 / VII - 3-26/ 77- एम० एस० एम ०ई० / 2015 दिनांक 24 जून 2026 के द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रधुम्न चौहान पुत्र श्री राकेश कुमार निकट-अलंकार थियेटर, राजपूत कॉलोनी, हसनपुर, जिला- अमरोहा उत्तर- प्रदेश को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के अन्तर्गत पदनाम- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (वेतन मान 56100-177500 लेबल -10) के पद पर डॉ ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल मे प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम " मे योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
a . श्री प्रधुम्न चौहान पुत्र श्री राकेश कुमार निकट-अलंकार थियेटर , राजपूत कॉलोनी , हसनपुर, जिला- अमरोहा उत्तर- प्रदेश डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 15.07 2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
b . यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
354
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० ( श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
c . एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड समूह "क " एवं "ख " सेवा विनियमावली 2016 (यथा संशोधित विनियमावली 2018 एवं विनियमावली 2023) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों मे विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
d . अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मुख्यालय , देहरादून/ पंडित दीनदयाल उपाध्ययाय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा , स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
e . इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
f. सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान हेतु प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
i . शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
ii . अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अबतक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
iii . दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र - प्रमाण पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
iv . अभ्यर्थी द्वारा धारित चल व अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
V. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
vi . अभ्यर्थी के विविाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
g . यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 , सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिक सं ०: - 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्याः -25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः -121 ( एस / बी) ऑफ 355 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 124(एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 125(एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या.- 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफामअली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 150(एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमंल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
: h . रिट याचिका संख्याः- 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये है ।
i . संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
03 जुलाई, 2026 ई ०
संख्या-349 सी/ कार्मिक / 3-286 / 30 खा ० ग्रा० बो 0 /2026-27-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के कम में सचिव, सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 664 / VII - 3-26/77- एम० एस ०एम ०ई ० / 2015 दिनांक 24 जून 2026 के द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री विशाल सैनी पुत्र श्री विनोद कुमार सिंह, मकान नं0-416 बसंत विहार कॉलोनी , मकटूलपुरी , पूर्व दीन दयाल तहसील - रूडकी , जनपद - हरिद्वार को उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के अन्तर्गत पदनाम- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (वेतन मान 56100-177500 लेबल -10) के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल मे प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " मे योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
356
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
a. श्री विशाल सैनी पुत्र श्री विनोद कुमार सिंह, मकान नं0-416 बसंत विहार कॉलोनी , मकटूलपुरी , पूर्व दीन दयाल तहसील - रूडकी, जनपद - हरिद्वार डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम्" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
b. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
c . एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड समूह " क " एवं "ख " सेवा विनियमावली 2016 (यथा संशोधित विनियमावली 2018 एवं विनियमावली 2023) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों मे विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
d . अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मुख्यालय , देहरादून / पंडित दीनदयाल उपाध्ययाय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
e. इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
f. सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान हेतु प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण - पत्र/ घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
i . शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण -पत्र , उनकी एक - एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
ii . अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अबतक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।
iii . दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र- प्रमाण पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
iv . अभ्यर्थी द्वारा धारित चल व अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
v. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
357 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्) ) भाग 1 -क]
vi . अभ्यर्थी के विविाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
g . यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024, सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिक सं०:- 18(एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः-25(एस /बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः -121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 150(एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य मे पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
h. रिट याचिका संख्याः- 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा ० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये है ।
i . संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-350 सी / कार्मिक / 3-286 / उ ० खा० ग्रा० बो० / 2026-27-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार के कम में सचिव, सूक्ष्म लघु मध्यम एवं उद्यम अनुभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं 0 664 / VII - 3-26/ 77- एम० एस ० एम० ई० / 2015 दिनांक 24 जून 2026 के द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी स्वर्ण लता पुत्री श्री मान सिंह ग्राम - लाठरदेवा हूण , पोस्ट - झबरेडा, जनपद - हरिद्वार को उत्तराखण्ड 358
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त , 2026 ई ० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के अन्तर्गत पदनाम- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी (वेतन मान 56100-177500 लेबल -10) के पद पर डॉ० रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल मे प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम" मे योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
a . स्वर्ण लता पुत्री श्री मान सिंह ग्राम - लाठरदेवा हूण, पोस्ट- झबरेडा, जनपद - हरिद्वार डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
b . यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
c . एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड समूह " क" एवं "ख " सेवा विनियमावली 2016 (यथा संशोधित विनियमावली 2018 एवं विनियमावली 2023) तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों मे विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
d . अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मुख्यालय, देहरादून / पंडित दीनदयाल उपाध्ययाय वित्तीय प्रशासन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अंतर्गत सम्पन्न कर ली जायेगी ।
e . इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
f. सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान हेतु प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण - पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
i . शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी संबंधी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक -एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
ii . अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अबतक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से संबंधित घोषणा व संबंधित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।
iii . दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र - प्रमाण पत्र जो सेवारत हो तथा अभ्यर्थी संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
359 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
iv. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल व अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
V. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
vi . अभ्यर्थी के विविाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के संबंध में घोषणा ।
g . यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024, सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिक सं०:- 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः -121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्याः- 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्याः- 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः- 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्याः 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
h . रिट याचिका संख्याः- 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये है ।
i. संबंधित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के पद पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं है । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
ह० / - सौरभ गहरवार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी 360
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड
(स्थापना-अनुभाग (राजपत्रित))
विज्ञप्ति/ नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1300 / आयु ० रा ० क० उत्तरा० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री केशव कुमार पुत्र श्री हरस्वरूप सिंह , पता- म ०न0-678, भोलानगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली, पिन. कोड-110003 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू० 9300-34800, ग्रेड वेतन रू० 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकंट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिंक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।.
2- श्री केशव कुमार पुत्र श्री हरस्वरूप सिंह को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकंट पुलिया नं०--06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा.।..
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अंन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलियां नं0-06; अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षणं संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाहीं नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगीं ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
361 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत् )
7- आयुक्त_कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा...- निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से. प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी /रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अंभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9.. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस० बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिटं याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनांम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
362
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० ( श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
9-- आपको सूचित किया जाता है. कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1301 / आयु ० रा० क ० उत्तरा ० / स्था 0 अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री श्वेता बिष्ट पुत्री श्री सुभाष सिंह , पता- रैनीवाला, मालदेवता, रायपुर, देहरादून , जनपद- देहरादून उत्तराखण्ड, पिन कोड-243008 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू ० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600) में प्रारंभिक वेतन रु ० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर , उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुंलिया नं0--06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आंख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्त्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री श्वेता बिष्ट पुत्री श्री सुभाष सिंह को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मंसूरी बाईपास. रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपरं नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले. प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपर्बान्धक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त - समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत्त विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी । :
363 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निंकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरंक्षण संबंधी प्रमाण पत्रं एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के | अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालये/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा.. उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।.
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनामः उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस०बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एव अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिंट याचिका संख्या-144 364
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
(एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 ( एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231: (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहितं अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1302 / आयु ० रा ० क० उत्तरा० / स्था० अनु० / रा ० कर / 2026-27/ देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री मेधा भट्ट पुत्री श्री सूरजमणी भट्ट, पता- महादेव एन्क्लेव, कारगी ग्रांट, चन्दू विहार, पो०ओ० बंजारावाला देहरादून, जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन कोड -248001 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7 , (रू ० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्त्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर , देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री मेघा भट्ट पुत्री श्री कमलेश भट्ट को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थानं मसूरी बाईपास, रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2025 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त -समझा जायेगा।
365 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत...... विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र , शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अंथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण -पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा - पत्र ।
: 5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रभाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या -48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, स्टि याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ़ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या -121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस०बी०) ऑफ-2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम [भाग 1 -क 366
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखंण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट यांचिका संख्या-144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, स्टि याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति/ नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1303 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री कोमल भारती पुत्री श्री शूरवीर लाल भारती, पता- मकान नं0-43 , धारकोट, पोस्ट ऑफिस - पूर्वियाणा, जखोली, जनपद- रूद्रप्रयाग , उत्तराखण्ड, पिन कोड-246141 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षितं वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 , (रू० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री कोमल भारती पुत्री श्री शूरवीर लाल भारती को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , "अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
367 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 -क]
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित किये जाने बाले अन्य संगतल... विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण - पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।..
..7... आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण - पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार नं हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अंचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ "Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूलं तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपर्युक्त नहीं पाया जाता है, तो इंस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पंति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
..9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण- पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL ) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट... याचिका संख्या-25 (एसं/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका..संख्या -124 (एस० बी०) ऑफ.. 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम...
[भाग 1 -क 368
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -149 (एस / बी ) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनांम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट यांचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य , रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनांभ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9-... आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1304 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था 0 अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री शालीन प्रकाश पुत्र श्री ओम प्रकाश, पता- यमुनोत्री एन्क्लेव–2 , सेवंलाकलां, चन्द्रबनी रोड़, देहरादून जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन कोड-243002 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (२रु ० 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू ० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुतं करने की तिथि से, आंगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अंधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री शालीन प्रकाश पुत्र श्री ओम प्रकाशं को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
369 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्) ) भाग 1 -क]
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अच्य संगत... | विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7-... आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संरथान में...योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिंस सत्यापन ) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आंरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिकं जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के. उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस / बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट... याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस /बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-124 (एस ०बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम 370
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत 'बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिंटं याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और 'अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9-. आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान , मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1305 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा 0 कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री रीना कुमारी पुत्री श्री ईसम सिंह, पता- ग्राम ब्रह्मपुर, पोस्ट-डन्ढ़ेडी ख्वाजगीपुर, तहसील- रुड़की, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड, पिन कोड-247887 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7 , (रू 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड -2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री रीना कुमारी पुत्री श्री ईसम सिंह को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
371 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट, 22 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगतं विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी । :
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06; अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्रं, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6-- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आंयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र , उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/" Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन ) का सत्यापन , शैक्षिक अर्हतां अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
- 9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस / बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, -रिट याचिका संख्या-124 (एस० बी०) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम [भाग 1 -क 372
उत्तराखण्ड गजट, 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका . संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और | अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड़. राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
--9-- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर , देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं , तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं | हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1306 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
.उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्यं सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री पप्पू कुमार पुत्र श्री राजकुमार, पता- ग्राम पैंगा, पो०ओ० महवाखेरागंज, काशीपुर, जनपद- उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, पिन कोड-244713 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षितं वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 , (सं 0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्यं कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपरं नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करनें की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री पप्पू कुमार पुत्र श्री राजकुमार को आंयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर् प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादूनं में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य, परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षणं श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य, प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
373 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत् )
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जानें वाले अन्यं सगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपासं, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सां स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7-- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र /घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ "Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का संत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने . के सम्बन्ध में . घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल . सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी : प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/बी) ऑफ-2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिटः-- याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस 0 बी0 ) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी -बनाम [भाग 1 -क 374
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/ बी) ऑफ़ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ़ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर , उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसारं योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1307 / आयु० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
: उत्तराखण्ड. सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री स्नेहिल आगरी पुत्र श्री राकेश कुमार, पंता- ची0-204, ओम सार्थक अपार्टमेन्ट, निकट बहुगुणा इंटर कॉलेज, सेवलाकलां, जी०एम ० एस ० रोड़, मांजरा, देहरादून , जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड पिन कोड-248171 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7 , ( रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड -2, रू० 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन: रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नंत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री स्नेहिलं आगरी पुत्र श्री राकेश कुमार को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
375 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
--- 4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएंगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा - निम्नांकित प्रमाण - पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हों) से सम्बन्धित घोषणा व संम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जों सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चलं एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा / " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त् (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है. अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये. जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण- पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पंढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL ) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-18 (एस / बी) ऑफ, 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिंट याचिका संख्या -25 (एस / बी) ऑफ-2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिटं याचिका संख्या-124 (एस0 बी0) ऑफ. 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम 376
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
: उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनांम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एसं/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका सख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पदं पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही कीजायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03जुलाई , 2026 ई०
पत्रांक / 1308 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था० अनु० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अंधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री अंजली नेगी पुत्री श्री दिनेश सिंह नेगी, पता-डी0-4 ; गेट न०-३ , टी०एच ० डी० सी० कालोनी, ऋषिकेश, जनपद- देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन कोड-249201 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू0 44900-142400 ). (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू 0 4600 ) में प्रारंभिक बेतन रू ० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपरं नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन. रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री अंजली नेगी पुत्री श्री दिनेश सिंह नेगी को आयुक्त, राज्य कर; उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकटं पुलियां नं0-06 , - अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.20.28 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्याः प्रस्तुत करेगें ।.
377 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट, 22 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबंन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, .. चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापनं, शैक्षिक अर्हता अथवा आंरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियंमावली 2009 यथा सशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शतों के सम्बन्ध म सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आंदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र , शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी। :
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अर्थवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र /घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण - पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग/ प्रतिष्ठानं द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र ज़ों सेवारत हों तथा अभ्यर्थी' के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन ) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवितं पति/ पत्नी न होने के संम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्तं समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इंण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाणं पत्र ।.
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[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 22 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
8- यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्डं उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 . (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमारं बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका सख्या-121 (एस / बी) ऑफ़ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस० बी० ) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठकं एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य औरं अन्यं, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस/बी) ऑफ़ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
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9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों / अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आंख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं , तो यह समझा जायेगा कि आंप उक्त पद पर नियुक्ति हेतुं इंच्छुक नहीं हैं। तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमांनुसार निरस्त करने की अंग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1309 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा० / स्था ० अनु० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी कु० मोना पत्नी श्री भगवत सिंह, पता-मझेडा, पो० ओ० बासोट, थाना भतरौजखान , जनपद -अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, पिन कोड-283680 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, (रू0 44900-142400 ) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पंद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य . कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
379 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्) भाग 1 - क]
2- कु० मोना पत्नी श्री भगवत सिंह को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर . प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया-नं0-06, अपर नत्थंनपुर, देहरादूनं में दिनांक 15.07.2023 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदानं आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आंरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीयं सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूपं से लागू १. सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कंम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होंने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणां ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
[भाग 1 -क 380
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिटं याचिका संख्या-18 (एस/ बी). ऑफ. 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य; रिट । याचिका संख्या-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस0 बी0) ऑफ-2024 जीवन चन्द्र पाठक-एवं- नवीन- तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिंट याचिका संख्या-150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाना है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने । में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/ नियुक्ति आदेश
03जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1310 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु ० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सुरेश चन्द्र च्यौनाल पुत्र श्री. चंन्द्र मणी च्यौनाल, पता- ग्राम वं पो० मैठाणी, जनपद अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड पिन कोड-263676 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7, ( रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600 ) में प्रारंभिक वेतन रू0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुंलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
381 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्) भाग 1 -क]
2- श्री सुरेश चन्द्र च्यौनाल पुत्र श्री चन्द्र मणी च्यौनाल को आयुक्त,. राज्यं कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2028 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आंख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबांन्धक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अंथंवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझां जायेगा।
4-: एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएंगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण- पत्र , शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत संम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय /प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी. द्वारा...
निम्नांकित प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ । :
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन ) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेंगी ।..
[भाग 1 -क 382
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।.
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्रांविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
8- यह नियुक्ति मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या-48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस / बा) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस 0 बी0 ) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका सख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पत बनामें उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशीं व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
..9-... आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद परं नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन/ नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03 जुलाई , 2026 ई ०
पत्रांक / 1311 / आयु ० रा ० क ० उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा 0 कर / 2026-27 / देहरादून-
उत्तराखण्ड संम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सुनील सिंह राणा पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह राणा, पता- म ० सं०-588 , वार्ड न0-02 , निकट मारूति शोरूम, श्रीकोट गंगानाली, श्रीनगर गढ़वाल , जनपद-पौड़ी गढ़वाल , उत्तराखण्ड पिन कोड-246174 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल -- 7 , (रू 0 44900-142400) (अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2, रू0.9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600) में प्रारंभिक वेतन रू 0 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड/राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित 383 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्) ) भाग 1 -क]
शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
12- श्री सुनील सिंह राणा पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह राणा को आयुक्त्त, राज्य..कर, उत्तराखण्ड/ राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास , रिंग रोड़, निकंट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपंबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एंतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं "उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय समय परं प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वास की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित प्रमाण- पत्र/ घोषणा- पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगेंः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व संम्बन्धितं विभाग / प्रतिष्ठानं द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार नं हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अंचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking" कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा.. उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्तं समझा जाएगा । 6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
[भाग 1 -क 384
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/ त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/ नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधीं प्रमाण पत्र।.
8- : यह नियुक्ति मा० उत्तराखण्डं उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित याचिका संख्या -48 (PIL ) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -18: (एस / बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरवं कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस/ बी) आँफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस 0 बी 0) ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम . अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-144 (एस/बी) ऑफ़ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिंट याचिका संख्या-150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या-253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -231 (एसबी) ऑफ 2025 विमल. चन्द्र बनाम उत्तरी.. राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड/ प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास , रिंग रोड़ , निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों सहित अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति आदेश
03जुलाई , 2026 ई०
पत्रांक / 1312 / आयु ० रा ० क० उत्तरा ० / स्था ० अनु० / रा ० कर / 2026-27 / देहरादून-
:
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अंधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री उत्कर्ष नेगी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, पता- निरंकारी भवन के पास, वार्ड न0-11 , नैनीताल रोड़, बाजपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड पिन कोड-262401 को राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य कर अधिकारी पुनरीक्षित वैतन मैट्रिक्स के लेवल -7, ( रू 0 44900-142400 ) .
385 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्) भाग 1 -क]
(अपुनरीक्षित वेतन बैण्ड-2 , रू 0 9300-34800 , ग्रेड वेतन रू0 4600 ). में प्रारंभिक वेतन रू० 44900.00 के पद पर आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्यं कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनपुर, देहरादून में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री उत्कर्ष नेगी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह को आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकंट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में दिनांक 15.07.2026 को प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आंरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण -पत्रों आदि . के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं " उत्तराखण्ड राज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली 2009 यथा संशोधित 2023 " तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के संम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय -समय पर प्रख्यापित्त किये जाने वाले अन्य सगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
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5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड /राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06, अपर नत्थनंपुर, देहरादून में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6-.. इस नियुक्ति के कम में अभ्यर्थी को आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होगें ।
7- आयुक्त कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारां निम्नांकित प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने होगें:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक- एक प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र.।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार ने हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
[भाग 1 -क 386
उत्तराखण्ड गजट, 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
5. इस आशय की घोषणा/ " Under Taking " कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववत्त (पुलिस सत्यापन) का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होंने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरांत यदि कोई प्रमाण पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी ।
. 9. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा ।
10. इण्डियन ऑफिशियल सीकेट एक्टे, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
: 8- यह नियुक्त्ति मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय , नैनीताल में योजित याचिका संख्या -48 (PIL ) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या-18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आंकाक्षा बुधलाकोटी व अन्य बन्नाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -25 (एस / बी) ऑफ़ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या-121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-124 (एस 0 बी 0 )-ऑफ 2024 जीवन चन्द्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिटं याचिका संख्या-144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-150. (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अंन्य, रिट याचिका संख्या -253 (एस / बी) ऑफ़ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या-231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9- आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन यदि आप राज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित तिथि तक कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड / प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, निकट पुलिया नं0-06 , अपर नत्थनपुर, देहरादून में वांछित प्रपत्रों/ अभिलेखों संहितं अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । यदि आप उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार आपके अभ्यर्थन / नियुक्ति को नियमानुसार निरस्त करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी ।
प्रतीक जैन , आयुक्त राज्य कर ,
उत्तराखण्ड ।
387 भाग 1 - क]
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी , देहरादून
आदेश
25 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या : 5309 / लाईसेन्स / निरस्त / 26-
श्री अनिल कुमार , पुत्र स्व० चन्द्र किशोर, निवासी 72 , गांधी रोड, देहरादून के ड्राईविंग लाईसेंस के सम्बन्ध में संज्ञान में आया कि इनके द्वारा अलग -अलग जन्मतिथि के आधार पर कार्यालय से 02 लाईसेंस प्राप्त किये गये हैं । कार्यालय अभिलेखों के परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि लाईसेंसधारक को पूर्व में जारी मैनुअल ड्राईविंग लाईसेन्स संख्या ए-2999 में जन्म तिथि 06.11.1953 अंकित है जो कि कार्यालय अभिलेखानुसार मोटर साईकिल , हल्का मोटरयान व व्यवासायिक वाहन संचालन के लिए जारी तथा दिनांक 31 . 01.2009 तक वैध था । तत्पश्चात इनके द्वारा पुनः लाईसेन्स संख्या UK- 0720130236801 प्राप्त किया गया जिसमें इनकी जन्मतिथि 02.11.1951 अंकित है जो कि मोटर साईकिल एवं हल्का मोटर वाहन हेतु जारी तथा दिनांक 26.01.2028 तक वैध है । इस प्रकार दोनो ड्राईविंग लाईसेन्सों में जन्मतिथि में विसंगति पायी गयी है । यदपि पूर्व में जारी लाईसेन्स संख्या ए-2999 दिनांक 31.01.2009 को समाप्त हो चुका है । परन्तु चालक के वास्तविक जन्मतिथि को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से इस कार्यालय के पत्रांक 817 /लाईसेन्स/ 2026 दिनांक 23.02.2026 व दिनांक 05.3.2026 के द्वारा लाईसेंसधारक को उक्त सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी किया गया ।
उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक 817 / लाईसेन्स / 2026 दिनांक 23.02.2026 व दिनांक 05.3.2026 के द्वारा लाईसेंसधारक को उक्त सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी किया गया । लांईसेंसधारक को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया लेकिन सम्बन्धित लाईसेन्स धारक द्वारा ना कार्यालय में आकर और ना ही किसी पत्र के माध्यम से अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत किया गया । साथ ही सारथी पोर्टल पर लाईसेन्सधारक के लाईसेन्स में अंकित मोबाईल नम्बर 9837148399 पर कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0135 -2743432 के द्वारा सम्पर्क किया गया, लेकिन लाईसेन्सधारक द्वारा फोन रिसीव नही किया गया ।
अतः उपलब्ध अभिलेखों, लाईसेंस धारक को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त तथा प्रस्तुत तथ्यों पर विचारोपरान्त लाइसेंसिंग प्राधिकारी, देहरादून के रूप में मै चक्रपाणि मिश्रा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) देहरादून मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19(1 ) (ड़) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आज दिनांक 25-07-2026 को निम्न आदेश पारित करता हूँ-
1. चालन अनुज्ञप्ति संख्या- UK- 0720130236801 को तत्काल प्रभाव से प्रतिसंह किया जाता है ।
388
उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
2. लाईसेंसधारक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर मूल ड्राईविंग लाइसेंस इस कार्यालय में जमा करा दें तथा किसी प्रकार के मोटर वाहन का संचालन न करें ।
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19(3 ) के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारक , इस आदेश की तामील से 30 दिवस के भीतर सक्षम अपीलीय प्राधिकारी / उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।
चक्रपाणि मिश्रा, अनुज्ञापन प्राधिकारी/ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , देहरादून ।
पी ० एस ०यू० (आर० ई ० ) 34 हिन्दी गजट / 296 -भाग 1 - क-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 /2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार , दिनांक 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
NOTICE
NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND . PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.
विवाह से पूर्व हाईस्कूल प्रमाणपत्र अनुक्रमांक 0372461 वर्ष 1995 सहित अन्य सभी अभिलेखों में मेरा नाम भगवती पुत्री श्री जोगा नंद था विवाह के बाद मैंने अपना नाम भगवती से बदलकर भावना मठपाल कर लिया है जो मेरे आधारकार्ड सं-503870326768 सहित अन्य सभी अभिलेखों में भी दर्ज है अतः मुझे भावना मठपाल के नाम से ही जाना व पढ़ा जाए ।
BY ORDER Additional Director
गई है । समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली
भावना मठपाल पत्नी युगल किशोर मठपाल ग्रा. हाट, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)
379- ट 380
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मैं, उवेश खान , पुत्र लियाकत खान, निवासी शिवपुरी कॉलोनी , डालनवाला , डाकघर देहरादून, उत्तराखंड, यह घोषणा करता हूँ कि मेरे आधार नंबर 4460 9665 7971 में मेरा नाम गलती से ' फैजल खान ' दर्ज हो गया है , जबकि मेरा वास्तविक नाम ' उवेश खान ' है । मेरा वास्तविक नाम ' उवेश खान मेरे NIOS हाई स्कूल रोल नंबर 921423-200483 और स्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या UK22ES0100200750 में दर्ज है । भविष्य में, मुझे ' उवेश खान, पुत्र लियाकत खान' के नाम से ही जाना, पहचाना और संबोधित किया जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
'उवेश खान, पुत्र लियाकत खान '
निवासी शिवपुरी कॉलोनी , डालनवाला , डाकघर देहरादून, उत्तराखंड ,
सूचना
This is to declare that in my Aadhaar Card No 9577 1058 7511 my name has been mistakenly entered as PUNAM CHAMOLI whereas my correct and actual name is POONAM DEVENDRA CHAMOLI as mentioned on my PAN Card No ABRPC4836E . In the future , I would like to be known and addressed as Poonam Devendra Chamoli , wife ofthe late Devendra Prasad Chamoli , Resident of 162, Old Nehru Colony, Dehradun , Uttarakhand.
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Poonam Devendra Chamoli , wife of the late Devendra Prasad Chamoli , Resident of 162 , Old Nehru Colony, Dehradun , Uttarakhand.
सूचना
मेरे आधार कार्ड न0-4690 4233 9382 में त्रुटिवश मेरा नाम विना देवी दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम - बीना देवी ( BEENA DEVI ) है । जो मेरे पहचान पत्र नं- RBU0394288 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे बीना देवी (BEENA DEVI ) पत्नी श्री प्रताप सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
बीना देवी (BEENA DEVI ) पत्नी श्री प्रताप सिंह निवासी-पो-मिण्डाथ , पुरवाला , मिन्दाथ , मिन्दाथ, टिहरी गढ़वाल , उत्तराखंड, 249192 381 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत् )
भाग 8 ]
सूचना
मेरेनाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं0 7726 8805 5532 व जन्म प्रमाणपत्र संख्या B- 2024 : 5-90069-001693 में उसका नाम अव्युक्त सैनी ( AVYUKT SAINI ) दर्ज है । लेकिन अब मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम अव्युक्त सैनी ( AVYUKT SAINI) से बदलकर लव सैनी ( LOVE SAINI ) कर दिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को लव सैनी ( LOVE SAINI ) पुत्र हिमांशु कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
हिमांशु कुमार
निवासी 1632 , गणेशपुर, रुड़की, रुड़की, हरिद्वार , उत्तराखंड ।
सूचना
मेरेनाबालिग पुत्र के आधार कार्ड संख्या 2709XXXX6060 में त्रुटिवश उसका नाम YASHASAVA SISODIA गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम यशस्व सिसोदिया (YASHASV SISODIA ) है । जोकि पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 3146 व स्थाई निवास प्रमाण पत्र पंजी. संख्या UK25ES0100635175 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को यशस्व सिसोदिया ( YASHASV SISODIA) पुत्र अतुल कुमार सिंह के नाम से जाना , पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अतुल कुमार सिंह
निवासी शुभविहार, पुराना आवास विकास, वार्ड नंबर-03 , काशीपुर , काशीपुर उधम सिंह नगर, काशीपुर, उत्तराखंड ।
सूचना
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं 0 579946088077 में त्रुटिवश उसका हिन्दी एवं अंग्रेजी में नाम आन्या दत्त ( AANYA DUTT) के स्थान पर आनया दत्त ( AANAYA DUTT) गलत दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का हिन्दी एवं अंग्रेजी में सही नाम आन्या दत्त (AANYA DUTT) है । जोकि पुत्री के जन्म प्रमाण- पत्र पंजीकरण संख्या B202605901700005522 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को आन्या दत्त (AANYA DUTT) पुत्री प्रिया दत्त के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रिया दत्त पत्नी विनोद दत्त
निवासी- एस.बी.आई . के पास ओगल बट्टा माजरा क्लेमेंट टाउन , देहरादून, उत्तराखण्ड-248002 .
382
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
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मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं.. 2281XXXX6248 एवं बृहन्मुंबई महानगरपालिका के जन्म प्रमाण -पत्र पंजीकरण संख्या 690382790 में उसका नाम रोहित सिंह पुन्डीर ( ROHIT SINGH PUNDIR) दर्ज है , लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम रोहित सिंह पुन्डीर ( ROHIT SINGH PUNDIR) से बदलकर रोहित सिंह (ROHIT SINGH ) कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को रोहित सिंह (ROHIT SINGH ) पुत्र रोबिन सिंह के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रोबिन सिंह पुत्र श्री गम्भीर सिंह
निवासी- ग्राम राजावाला , पो०-राजावाला, जिला -विकासनगर , देहरादून, उत्तराखण्ड-248007
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मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं.. 9184XXXX4752 एवं बृहन्मुंबई महानगरपालिका के जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण संख्या 690770887 में उसका नाम अंकित सिंह पुन्डीर (ANKIT SINGH PUNDIR) दर्ज है, लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम अंकित सिंह पुन्डीर (ANKIT SINGH PUNDIR) से बदलकर अंकित सिंह (ANKIT SINGH ) कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को अंकित सिंह ( ANKIT SINGH ) पुत्र रोबिन सिंह के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रोबिन सिंह पुत्र श्री गम्भीर सिंह
निवासी ग्राम राजावाला, पो०- राजावाला, जिला -विकासनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड-248007
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मेरे आधार कार्ड नं 0 9857 9910 7753 में त्रुटिवश मेरा नाम सरोज ( SAROJ ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम सरोजनी देवरानी ( SAROJINI DEV RANI) है जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण - पत्र पंजी सं० UK25ES0100453017 व पति के पी० पी० ओ ० नं0 212197600106 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे सरोजनी देवरानी (Sarojini Dev rani ) w/ o Jaya Nand के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सरोजनी देवरानी (Sarojini Dev rani ) w/o Jaya Nand
निवासी मवाकोट , कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल , उत्तराखण्ड ।
383 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त , 2026 ई ० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
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मेरे नाबालिक पुत्र के जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं ० B202505900730003377 में उसका नाम अहान झांब (Ahaan Jhamb ) दर्ज है । लेकिन मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम अहान झांब (Ahaan Jhamb ) से बदलकर अर्शिव झांब ( Arshiv Jhamb ) कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को अर्शिव झांब (Arshiv Jhamb ) S / O Ankit Jhamb के नाम से जाना , पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
AnkitJhamb
निवासी-मोहल्ला कोटरावन कलेहरा बाजार ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखंड (249407)
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मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 7754 7253 XXXX में त्रुटिवश उसका अंग्रेजी में नाम HIRDAY के स्थान पर HARIDAY गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरे पुत्र का अंग्रेजी में सही नाम HIRDAY है , जो उसके जन्म प्रमाण- पत्र पंजी सं . B-2019 : 5-90033-000728 व स्थाई निवास प्रमाण- पत्र पंजी सं . UK25ES0100205785 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को HIRDAY पुत्र श्री कलीराम के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
कलीराम पुत्र तोताराम, ग्राम/ पो . मठाली, लैंसडौन, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड
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मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड न 0 708360128904 में त्रुटिवश उसका नाम मोहम्द शात (MOHAMD SHATH ) गलत दर्ज है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम मोहम्मद शाद ( MOHAMMD SHAD ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्याः B202405723170000010 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को मोहम्मद शाद ( MOHAMMD SHAD ) पुत्र सददाम हुसैन के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
सददाम हुसैन निवासी - 72 मखियाली खुर्द , हरिद्वार उत्तराखंड-247663 [भाग 8 384 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
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मेरे आधार कार्ड नं, 6860XXXX3387 में त्रुटिवश मेरा नाम हुकुम सिंह ( HUKUM SINGH ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम हुकम सिंह (HUKAM SINGH ) है जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र पंजी संख्या UK26ES0100167420 व जाति प्रमाण पत्र सं. UK26ES0800117222 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे हुकम सिंह ( HUKAM SINGH ) S /o Late Thepadu Tomar के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
हुकम सिंह ( HUKAM SINGH ) S/ o Late Thepadu Tomar निवासी- धिंगीऊ पो . ओ . मटियावा चकराता, देहरादून, उत्तराखण्ड
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मेरे नाबालिग पुत्र ARAV CHAUHAN के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25127947 में त्रुटिवश माता का REETA CHAUHAN नाम के स्थान पर RITA CHAUHAN गलत दर्ज हो गया है । जबकि माता का सही नाम REETA CHAUHAN है जो पुत्र के जन्म प्रमाण - पत्र पंजी सं ० 362 व माता के आधार कार्ड नं 0 2390 6664 5590 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को ARAV CHAUHAN S / O REETA CHAUHAN के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
REETA CHAUHAN W/ O ADESH KUMAR निवासी- 180 ए , मीरपुर मुवाजरपुर गढ़मिरपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड |
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मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं. 499527433559 में त्रुटिवश उसका नाम मो जुनैद (MOHD JUNAID) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम जिनत जहाँ ( JINAT JAHAN ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B202405079580000034 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को जिनत जहाँ (JINAT JAHAN) पुत्री परवेज आलम के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
परवेज आलम निवासी ग्राम सीधडू लक्सर , हरिद्वार, उत्तराखण्ड-247663 385 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई ० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
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मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड सं . 6582XXXX1311 में उसका नाम प्रगिया (PRAGIYA ) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम प्रगिया ( PRAGIYA) से बदलकर PRAGYA PANWAR कर लिया है । जोकि मेरी पुत्री के स्थाई निवास प्रमाण - पत्र संख्या UK26ES0100153682 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को PRAGYA PANWAR D / O VEER SINGH के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
VEER SINGH S / O KITAB SINGH
निवासी- ग्राम हरचन्दपुर, पो०- गुरकुल नारसन, हरिद्वार , उत्तराखण्ड-247670 .
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मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड नं . 6113XXXX5694 एवं जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B-2019 : 5-90028-001529 में उसका नाम मिरवान मित्तल ( MIRVAAN MITTAL) दर्ज है , लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम मिरवान मित्तल ( MIRVAAN MITTAL ) से बदलकर मितांश मित्तल (MITANSH MITTAL) कर लिया है । भविष्य में मेरे पुत्र को मितांश मित्तल ( MITANSH MITTAL ) पुत्र प्राचीर कुमार मित्तल के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्राचीर कुमार मित्तल
निवासी- ए 4 , माधव रेसिडेंसी, देहरादून मार्ग , ऋषिकेश सुभाष वनखंडी, देहरादून, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड-249201 .
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मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं 0 637385637873 में त्रुटिवश उसका नाम आदिया (ADIYA ) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम आध्या चौहान (AADHYA CHAUHAN ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं ० B - 2023 : 5-00092-000007 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को आध्या चौहान (AADHYA CHAUHAN ) पुत्री श्री रहेश सिंह चौहान के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
रहेश सिंह चौहान निवासी ग्राम मौन्डा डाकघर- चिवाँ , तहसील मौरी, उत्तरकाशी , उत्तराखण्ड-249193 386
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
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मेरे आधार कार्ड नं. 7847 4846 4345 में त्रुटिवश मेरा नाम सगीता ( SAGITA) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम संगीता ( SANGEETA) है । जो मेरे पहचान पत्र नं० TPU0464974 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे संगीता ( SANGEETA) पत्नी श्री अजित कुमार के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
संगीता (SANGEETA) पत्नी श्री अजित कुमार निवासी- सी-4 , सुभाष नगर, हरिद्वार, ज्वालापुर, उत्तराखण्ड ।
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मेरी पुत्री Anshu Mandal के वर्ष 2024 इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक 25611529 में त्रुटिवश माता का नाम Abha Mandal एवं पिता का नाम Yogendra Kumar गलत दर्ज हो गया है जबकि माता का वास्तविक नाम Abha Devi एवं पिता का वास्तविक नाम Yogendra Prasad Mandal है । जोकि पुत्री के हाईस्कूल वर्ष 2022 अनुक्रमांक 22035512 एवं पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या B202510616790000231 तथा पिता के आधार कार्ड नं० 459047694168 एवं माता के आधार कार्ड नं 0 469447551649 में भी दर्ज है । भविष्य में हमें सही नामों से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Yogendra Prasad Mandal S/o Kisan Lal Mandal
निवासी संगर्ष विहार, पंचायत घर के पास , मोथरोवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड 248001
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं 0 9748 XXXX 9257 व कक्षा -8 स्थानान्तरण प्रमाण - पत्र सं0 2706500 में मेरा नाम प्रीती ( PREETI ) दर्ज है । लेकिन मैंने सन्यास धारण करने के पश्चात अपना नाम प्रीती (PREETI ) से बदलकर महात्मा निधि बाई कर लिया है । भविष्य में मुझे महात्मा निधि बाई पुत्री श्री महेन्द्र चौहान के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
महात्मा निधि बाई पुत्री श्री महेन्द्र चौहान निवासी- गली नं 0 03 , श्री हंस सत्संग मंदिर रामनगर रुड़की, जिला - हरिद्वार, उत्तराखण्ड 387 भाग 8 ]
उत्तराखण्ड गजट, 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
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मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं0 386308127259 में त्रुटिवश उसका नाम देवांक भारती (DEVANK BHARATI ) गलत दर्ज हो गया है , जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आरव भारती (AARAV BHARTI ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं 0 B- 2017: 5-07715-000019 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को आरव भारती ( AARAV BHARTI ) पुत्र अजय कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
अजय कुमार
निवासी - गांव झिरयान ग्रान्ट, मानुबास ग्रान्ट, पो ० मानुबास जिला-हरिद्वार, राज्य - उत्तराखण्ड ।
सूचना
मेरे आधार नम्बर 2661 2162 5766 में त्रुटिवश मेरा नाम मुनेश गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम मुनेश कुमार है , जोकि मेरी पुत्री खुशी के हाईस्कूल अनुक्रमांक 24018987 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे मुनेश कुमार पुत्र श्री मांगा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताये मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है ।
मुनेश कुमार पुत्र श्री मांगा निवासी शेरपुर खेलमऊ तहसील रूडकी जिला हरिद्वार । आधार कार्ड नं0 2661 2162 5766
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मैंने अपने निजी कारणों से अपना नाम रौनक सिंह चौधरी (RAUNAK SINGH CHAUDHARY ) बदलकर रौनक अहलुवालिया (RAUUNAK AHLUWALIA) कर लिया है भविष्य में मुझे रौनक अहलुवालिया (RAUUNAK AHLUWALIA) पुत्र श्री राकेश कुमार अहलुवालिया के नाम से जाना व पहचाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
रौनक अहलुवालिया (RAUUNAK AHLUWALIA ) पुत्र श्री राकेश कुमार अहलुवालिया पता- स्वर्णिम सदन, 1 रामप्रस्थ एन्कलेव बद्रीपुर देहरादून उत्तराखण्ड 388
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त , 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
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सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम ऋषभ चौधरी (पुराना नाम ) से बदलकर ऋषभ आर ० के ० वालिया (RISHAB RK WALIA) (नया नाम) कर लिया है भविष्य में मुझे ऋषभ आर० के ० वालिया (RISHAB RK WALIA) पुत्र श्री राकेश कुमार अहलुवालिया (RAKESH KUMAR AHLUWALIA ) के नाम से जाना व पहचाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
ऋषभ आर ० के ० वालिया (RISHAB RK WALIA)
पुत्र श्री राकेश कुमार अहलुवालिया (RAKESH KUMAR AHLUWALIA) पता स्वर्णिम सदन , 1 रामप्रस्थ एन्कलेव बद्रीपुर देहरादून उत्तराखण्ड
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं . 6893XXXX8019 में त्रुटिवश मेरा नाम राहुल कुमार ( RAHUL KUMAR) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम राहुल भारती (RAHUL BHARTI) है जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष-2021 अनुक्रमांक 21007294 एवं जाति प्रमाण पत्र संख्या UK25ES0800327934 एवं स्थाई निवास प्रमाण - पत्र संख्या UK25ES0100511111 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे राहुल भारती ( RAHUL BHARTI ) पुत्र धीर सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
राहुल भारती (RAHUL BHARTI ) पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम मुंडलाना, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-247656.
सूचना
मेरे नाबालिग पुत्र के आधार कार्ड में 5460XXXX8849 में उसका नाम शौर्य कौशिक (SHORYA KAUSHIK) दर्ज है , लेकिन अब निजी कारणों से मैनें अपने पुत्र का नाम शौर्य कौशिक ( SHORYA KAUSHIK) से बदलकर सूर्याश कौशिक ( SURYANSH KAUSHIK) कर लिया है जोकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या 3992 में भी दर्ज है भविष्य में मेरे पुत्र को सूर्याश कौशिक ( SURYANSH KAUSHIK ) पुत्र श्री संजीत कुमार के नाम से जाना , पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
संजीत कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद कौशिक निवासी-हाउस नं 0 199 गली नं0-4 , नियर ब्लॉक ऑफिस प्रेम नगर , सलेमपुर राजपुतान, रुड़की हरिद्वार , उत्तराखण्ड-247667.
389 उत्तराखण्ड गजट, 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 8 ]
सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड सं. 770379120873 में मेरा नाम त्रुटिवश तनिका परमार चौहान ( Tanika Parmar Chauhan ) अंकित है , जबकि मेरा वास्तविक नाम मेरे हाई स्कूल उत्तराखंड बोर्ड 2020 अनुक्रमांक नं. 20046860 में तनिका परमार ( Tanika Parmar ) है । भविष्य में मुझे तनिका परमार पुत्री श्री शिवराज सिंह परमार नि. ग्राम भन्स्वाडी मखेड चुल्यानी जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड 249180 के नाम से जाना व पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
तनिका परमार पुत्री श्री शिवराज सिंह परमार नि. ग्राम भन्स्वाडी मखेड चुल्यानी जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड 249180
सूचना
मेरे आधार कार्ड नंबर 722996842637 में त्रुटिवश मेरा नाम बंगो देवी (Bango Devi ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम बेगो देवी (Bego Devi ) है जो मेरे पीएनबी खाता संख्या 1454000100031535 व परिवार रजिस्टर संख्या UK25ES1300210728 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे बेगो देवी (Bego Devi ) के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
बेगो देवी पत्नी जगत निवासी ग्राम मंगटाड़ तहसील चकराता देहरादून
सूचना
मैं सुरेन्द्र सिंह मेरे पासपोर्ट सं ० U2418224 में मेरी पत्नी का नाम त्रुटिवश शिव देवी ( SHIV DEVI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पत्नी का सही नाम शीला देवी ( SHEELA DEVI) है । जो पत्नी के आधार कार्ड नं . 3125 1968 5839 व पेन कार्ड नं 0 FUVPD765N में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पत्नी को शीला देवी (SHEELA DEVI ) पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
श्री सुरेन्द्र सिंह
निवासी- वार्ड नं 0 31. सुमन विहार बापूग्राम ऋषिकेश उत्तराखण्ड 390
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट , 22 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 31 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
MY minor son's Aadhaar card (No. 4684 XXXX 4515 ) currently lists his name as Shomya Singh . However, due to personal reasons , I have changed his name from Shomya Singh to Siddharth Singh , this name is also recorded in his birth certificate (Registration No. B202505900330002886 ) . Henceforth , my son should be known and addressed as Siddharth Singh S / O Sanjay Singh . R/ O Vill . Choukham , PO . Badiyargaon , Lansdowne , Pauri Garhwal , Uttarakhand .
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Sanjay Singh .
R/ O Vill . Choukham , PO . Badiyargaon , Lansdowne , Pauri Garhwal , Uttarakhand .
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं. 3392XXXX9165 में त्रुटिवश मेरा नाम आकाश (AKASH) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम आकाश दीप सिंह (AKASH DEEP SINGH ) है जोकि मेरे हाईस्कूल वर्ष-2025 अनुक्रमांक 25002669 एवं जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण संख्या B202605093620000003 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे आकाश दीप सिंह (AKASH DEEP SINGH ) पुत्र रतन सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
आकाश दीप सिंह (AKASH DEEP SINGH )
पुत्र रतन सिंह निवासी- ग्राम -बाडीटीप , म.न. 174 , पो- भोगपुर , हरिद्वार , उत्तराखण्ड-247663
सूचना
मेरे नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं 0 5836 XXXX 9456 में त्रुटिवश उसका नाम नेन्सी (NENSI ) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम नैनसी (NANCY) है । जो पुत्री के जन्म प्रमाण - पत्र सं 0 32 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को नैनसी (NANCY) पुत्री श्री विपिन कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
विपिन कुमार
निवासी साढौली सदौली झबरेडा जिला - हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 34 हिन्दी गजट / 296- भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।