पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-27] रुड़की , शनिवार, दिनांक 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत) [ संख्या-35
विषय - सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
3075 सम्पूर्ण गजट का मूल्य
549-582
भाग 1 - विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
1500
389-391
1500 भाग 1 - क-नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2- आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3- स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975
975 भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975
391-394
भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
975
1425 स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
549- क 550
उत्तराखण्ड गजट, 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
न्याय अनुभाग -1
अधिसूचना
नियुक्ति
18 अगस्त, 2026 ई ०
संख्या-28 / नो-एल / XXXVI - A- 1 / 2026-13 नो - एल / 2010 - श्री राज्यपाल , नोटरी अधिनियम 1952 (अधिनियम संख्या-53 , सन् 1952 ) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री सुधीर सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 18-08-2026 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय नैनीताल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री सुधीर सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय ।
आज्ञा से ,
अमित कुमार सिरोही , प्रमुख सचिव , न्याय एवं विधि परामर्शी ।
In pursuance of the provisions of Clause ( 3 ) ofArticle 348 of the Constitution , the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 28 No - L /XXXVI - A- 1 / 2026-13 No - L / 2010, datedAugust 18 , 2026 .
NOTIFICATION
Appointment
August18, 2026
No. 28 No - L / XXXVI - A - 1 / 2026-13 No - L / 2010 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act , 1952 (Act No -53 of 1952 ) , the Governor is pleased to appoint Mr. Sudhir Singh , Advocate as Notary for a period of five years with effect from 18-08-2026 for District Headquarter Nainital and in exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of Mr. Sudhir Singh be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.
ByOrder,
AMIT KUMAR SIROHI , Principal Secretary, Law- cum - L.R.
भाग 1 ]
551 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त , 2026 ई ० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
गृह अनुभाग -02
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-565 / XX (2 ) / 26-30 (हो ० गा0 ) 2004/2026 (E - 9333 )-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अरूणिम रावत , पुत्र श्री दीपक रावत, ई0-100 , उग्रसेन नगर, ऋषिकेश , जनपद- देहरादून, पिन-249202 को उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह ' क' एवं 'ख ' सेवा के अन्तर्गत जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स , वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल -10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री अरूणिम रावत डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में दिनांक 14.07.2026 की अपरान्ह/ सायं तक उपस्थित होते हुये योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह ' क ' एवं 'ख' सेवा नियमावली , 2016 यथा संशोधित, 2026 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा , स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र , उनकी एक-एक स्व- प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
552
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. - इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 ( PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या 125 ( एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 ( एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 ( एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-565 (1 ) / XX (2 ) / 26-30 (हो 0 गा 0) 2004 / 2026 (E - 9333 )-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री नागेश शुक्ल, पुत्र श्री राजेश कुमार शुक्ल, पता- ग्राम व पो० - पौहार, तहसील - अतर्रा , जिला- बांदा, उत्तर-प्रदेश , पिन-210202 को उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं ' ख' सेवा के अन्तर्गत जिला कमाण्डेन्ट , होमगार्ड्स, वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया। उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री नागेश शुक्ल डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम " में दिनांक 14.07.2026 की अपरान्ह / सायं तक उपस्थित होते हुये योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
भाग 1 ]
553 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० ( भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
3- यह नियुक्त्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली , 2016 यथा संशोधित, 2026 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण -पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 ( PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी ) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य , रिट याचिका संख्या 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस / बी ) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य , रिट याचिका संख्या 231 ( एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
554
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० ( भाद्रपद 07 ,1948 शक सम्वत्)
[भाग 1 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-565 (2 ) / XX (2 ) / 26-30 (हो 0 गा0) 2004/2026 (E- 9333 )-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री पार्थ पाण्डेय पुत्र श्री अवधेश कुमार पाण्डेय , पता- हाऊस नं० 3 , कमल कृष्ण कुंज , बरेली , उत्तर- प्रदेश, पिन-243005 को उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा के अन्तर्गत जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल -10 के पद पर डॉ . रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री पार्थ पाण्डेय डॉ.रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में दिनांक 14.07.2026 की अपरान्ह/ सायं तक उपस्थित होते हुये योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली , 2016 यथा संशोधित, 2026 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण- पत्र /घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. - शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक स्व- प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
भाग 1 ]
555 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 ( PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या 25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024. सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यकम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03 जुलाई, 2026 ई ०
संख्या-565 (3 ) / XX (2 ) / 26-30 (हो 0 गा0 ) 2004/2026 (E - 9333 ) -
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री मनमोहन गुसांई, पुत्र श्री शिवचरण सिंह गुसांई, पता- सिम्मलचौड़ नजदीक ए ०आर ० टी० ओ ० ऑफिस , कोटद्वार, पो० पदमपुर सुखरौ , पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड , पिन-246149 को उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख ' सेवा के अन्तर्गत जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स , वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल -10 के पद पर डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
556
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त , 2026 ई ० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
2- श्री मनमोहन गुसांई डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में दिनांक 14.07 . 2026 की अपरान्ह/ सायं तक उपस्थित होते हुये योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा | नियमावली , 2016 यथा संशोधित, 2026 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण - पत्र / घोषणा---पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे: -
1 . शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. - अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।
दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/ रिश्तेदार न हों । 3.
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5 . इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 ( PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य , रिट याचिका संख्या 18 ( एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस / बी ) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 भाग 1 ]
557 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-565 (4 ) / XX ( 2 ) / 26-30 (हो 0 गा 0 )2004/2026 (E - 9333 ) -
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री प्रियंका पाण्डेय , पुत्री श्री उमेश पाण्डेय , पता-A- 495 /12 , आवास विकास , रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड, पिन-263153 को उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह 'क' एवं 'ख' सेवा के अन्तर्गत जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स , वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल -10 के पद पर डॉ . रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री प्रियंका पाण्डेय डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में दिनांक 14.07. 2026 की अपरान्ह/ सायं तक उपस्थित होते हुये योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जयेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह ' क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2016 यथा संशोधित, 2026 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ. रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा , स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत सम्पन्न कर ली जाएगी ।
558
उत्तराखण्ड गजट, 29 अगस्त , 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. - शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा ० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 ( PIL ) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 18 ( एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 150 (एस /बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
आज्ञा से, शैलेश बगौली , सचिव ।
भाग 1 ]
559 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त , 2026 ई ० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
वित्त अनुभाग -8
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-761 / 2026 / 09 ( 100 ) / XXVII ( 8 ) / 2026-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री आस्था-अग्रवाल, पुत्री श्री विजय अग्रवाल, शिवा बुटिक कोसी रोड़, रामनगर, नैनीताल पिन कोड-244715 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त , वेतनगान 56100-177500 , लेवल 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी /औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2-- सुश्री आस्था अग्रवाल, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3-- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही सगाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेबा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण- पत्र , आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7 सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निग्न प्रमाण-पत्र /घोषणा--पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे: --
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक- एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सग्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।
560
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त , 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पत्ति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (IPL) ऑफ 202.4 सत्यदेव त्यागी बनाग उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम सत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 ( एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाभ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- रिट याचिका संख्या 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं ।
10- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-762 / 2026 / 09 ( 100 ) / XXVII ( 8 ) / 2026-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री सौरभ सिंह, पुत्र श्री तेजबहादुर सिंह, 98 , ग्राम / पोस्ट-बिलारी , अलौवा, आजमगढ , उत्तर प्रदेश पिन कोड-223221 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनगान 56100-177500, लेवल- 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , भाग 1 ]
561 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त , 2026 ई ० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
नैनीताल में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि : से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री सौरभ सिंह, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अंकादगी , नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र , शैक्षिक अर्हता प्रमाण- पत्र , आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्त्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6--- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निग्न प्रमाण---पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्वन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रगाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्वन्ध में घोषणा ।
8. यह नियुक्ति भा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी वनाग उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी ) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/ बी) 562
उत्तराखण्ड गजट, 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य , रिट याचिका संख्या 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 ( एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत वनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाग अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह वोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस/ बी) ऑफ 2025 निमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/ आदेश के अधीन रहेगी ।
9-- रिट याचिका संख्या 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में भा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन यावीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं ।
10- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/ नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-763 / 2026 / 09 ( 100 ) / XXVII ( 8 ) / 2026-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री योगेश बड़थ्वाल, पुत्र श्री नीति प्रकाश बड़थ्वाल, बड़थ्वाल भवन नियर पैट्रोल पम्प कोटद्वार रोड़, पौड़ी गढ़वाल पिन कोड-246001 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56:100-177500 , लैवल 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तसखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आंगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री योगेश बड़थ्वाल, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादभी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षणं, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता हैं तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
563 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित्त प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र , आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण - पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे: -
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण -पत्र, उनकी एक - एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8 यह नियुक्तिः मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 रात्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाग उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/ बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 ( एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 ( एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौग बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी ) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाग उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी।
564
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
9-- रिट याचिका संख्या 18 ( एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बगांम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में भा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाग सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं ।
10- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन संहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित्त " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-764 / 2026 / 09 ( 100 ) / XXVII ( 8 ) / 2026-
उत्तराखण्ड सम्मिलितं राज्य सिविल / प्रवरं अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री इप्सिता रावत, पुत्री श्री राजेन्द्र रावत, बी-53 /डी/ एफ -1 , दिलशाद कालोनी, दिल्ली पिन कोड-110095 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत् सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500, लेवल- 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री इप्सित्ता रावत, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अंकादमी में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबधिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4-- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण- पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्यं नहीं होंगे ।
565 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
7-- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण -पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण- पत्र, उनकी एक-एक स्व- प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र |
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 ( PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाग उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 ( एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 ( एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- रिट याचिका संख्या 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं ।
10- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
566
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त , 2026 ई ० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-765 / 2026 / 09 ( 100 ) / XXVII ( 8 ) / 2026-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री वैभव पाल, पुत्र स्व० श्री राजपाल सिंह, ग्राम - नगला ढाकन, पोस्ट- सिद्धपुरा, जिला कासगंज (उ०प्र०) पिन कोड-207246 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल- 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री वैभव पाल डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- राह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण- पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक - एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण- पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
567 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० ( भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 ( PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाग उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम सत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/ बी ) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 ( एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाभ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में भा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं ।
10- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03जुलाई , 2026 ई०
संख्या-766 / 2026 / 09 ( 100 ) / XXVII ( 8 ) / 2026-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री खुशबू डोगरा, पुत्री श्री ओम प्रकाश डोगरा , कोपा कृपाली गूलरभोज, ऊधमसिंह नगर पिन कोड-282401 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500, लेवल- 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
568
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
2- सुश्री खुशबू डोगरा, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत्त करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण- पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण-पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र , उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो ) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण -पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण - पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रगाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
४. यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 (PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस/ची) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस/बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका भाग 1 ]
569 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
संख्या 125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस/ बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस/ बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9- रिट याचिका संख्या 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं ।
10- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आंख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03जुलाई , 2026 ई०
संख्या-767 / 2026 / 09 (100 ) / XXVII ( 8 ) / 2026-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री अजय डबास, पुत्र श्री सुशील डबास , मकान न0- 296A/ 27 , वेस्ट रामनगर, सोनीपत, हरियाणा, पिन कोड-131001 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवां के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल / राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान मुख्यालय, देहरादून में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखें जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री अजय डबास , डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होनें वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
570
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त , 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण -पत्र /घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:--
1. शैक्षिक योग्यता, आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण- पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी /रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण- पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च स्थायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 ( PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाग उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 ( एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 ( एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी ) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9-- रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं ।
भाग 1 ]
571 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
10- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-768 / 2026 / 09 ( 100 ) / XXVII ( 8 ) / 2026-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री शुभम काण्डपाल, पुत्र श्री शंकर दत्त काण्डपाल, एन०टी ०आर कालोनी, तल्ला जोशी खोला, लोअर माल रोड, अल्मोड़ा पिन कोड-263601 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- श्री शुभम काण्डपाल, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3-- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय - समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगतं विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड़ प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण- पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
572
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण - पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र, उनकी एक-एक स्व- प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी/रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा-पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 ( PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाग उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व राज्य बनाम सतराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाभ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9-- रिट याचिका संख्या 18 (एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं ।
10- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
भाग 1 ]
573 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई ० ( भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
विज्ञप्ति/नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई०
संख्या-769 / 2026 / 09 ( 100) / XXVII ( 8 ) / 2026-
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी सुश्री तारिका सिंह, || पुत्री श्री अजीत सिंह, सी-4 , इन्द्रपुरी, लालकोठी टॉन्क रोड , जयपुर पिन कोड 302015 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय सजस्व ( कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वेतनमान 56100-177500 , लेवल 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से, आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/ औपबन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
2- सुश्री तारिका सिंह, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वारथ्य परीक्षण , चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझझत जायेगा |
4- एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली , 2016 तथा राजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय- समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों / आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5- अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण- पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न करा ली जाएगी ।
6- इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7- सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रगाण -पत्र / घोषणा- पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रगाण-पत्र, उनकी एक- एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ ।
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अन तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से राष्वञ्चित घोषणा न राम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
574
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 ( PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाग उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 ( एस/ बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम सत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस / बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस/ बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 125 (एस / बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस / बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाभ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस / बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस / बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9-- स्टि याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं ।
10- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
विज्ञप्ति / नियुक्ति
03 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या-770 / 2026/ 09 ( 100 ) / XXVII ( 8 ) / 2026
उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग , हरिद्वार द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी श्री प्रबुद्ध सिंह, पुत्र श्री प्रमोद कुमार, 399, मयूर रेजीडेंसी फेज-2, फरीदीनगर, इन्द्रानगर, लखनऊ (उ०प्र) पिन कोड-226015 को उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व (कर) सेवा के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, वैतनमान 56100-177500 , लेवल 10 के पद पर डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में प्रस्तावित "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि से , आगामी प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औंपवन्धिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत्ति प्रदान करते हैं ।
575 भाग 1 ]
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
2- श्री प्रबुद्ध सिंह, डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांकः 15.07.2026 से प्रारम्भ होने वाले "आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में योगदान आख्या प्रस्तुत्त करेंगे ।
3- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं औपबन्धिक है तथा यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन , शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा ।
4 एतद्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं उत्तराखण्ड प्रान्तीय, राजस्व सेवा ( कर) नियमावली, 2016 तथा सजकीय सेवकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से लागू व सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किये जाने वाले अन्य संगत विनियमों/ आदेशों में विहित प्राविधानों के अधीन रहेंगी ।
5 अभ्यर्थी के स्वाथ्य परीक्षण की कार्यवाही डॉ रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी , नैनीताल में महानिदेशक , चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वास की जाएगी । अभ्यर्थी के चरित्र प्रमाप्ण पत्र , शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेखों तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन की कार्यवाही नियुक्ति आदेश निर्गत् होने के 06 माह की अवधि के अन्तर्गत् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्पन्न कस ली जाएगी ।
6 इस नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थी को सम्वन्धित प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा अन्य गत्ते अनुमन्य नहीं होंगे ।
7. सम्वन्धित प्रशिक्षण संस्थान में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र / घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे:-
1. शैक्षिक योग्यता , आयु तथा आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र, उनकी एक एक स्व-प्रगाणित छायाप्रतियों के साथ
2. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी संवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित घोषणा व सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
3. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के संबंधी / रिश्तेदार न हों ।
4. अभ्यर्थी द्वारा धारित चल एवं अचल सम्पत्ति का घोषणा- पत्र ।
5. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, शैक्षिक अर्हता अथवा आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो इस नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा ।
6. अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी न होने के सम्बन्ध में घोषणा ।
8- यह नियुक्ति भा० उच्च न्यायालय , नैनीताल में रिट याचिका संख्या 48 ( PIL) ऑफ 2024 सत्यदेव त्यागी बनाग उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम सत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 25 (एस /बी) ऑफ 2025 गौरव कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 121 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 124 (एस / बी) ऑफ 2024 जीवन चंद्र पाठक एवं नवीन तिवारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका 576
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
संख्या 125 (एस/ बी) ऑफ 2024 संजय पंत बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 149 (एस/ बी) ऑफ 2024 गुलफाम अली राजी एवं राजेन्द्र सिंह सौन बनाभ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 144 (एस/ बी) ऑफ 2024 सूचिता जोशी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 150 (एस / बी) ऑफ 2024 कृपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 253 (एस/ बी) ऑफ 2024 त्रिलोक सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 231 (एस / बी) ऑफ 2025 विमल चन्द्र बनाम उत्तरी राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय / आदेश के अधीन रहेगी ।
9-- रिट याचिका संख्या 18 (एस / बी) ऑफ 2025 आकांक्षा बुधलाकोटी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के अधीन याचीगण के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे गये हैं ।
10- सम्बन्धित अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त शर्तों के अधीन सहायक आयुक्त्त के पद पर सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तावित " आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम " में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे । यदि उपरोक्तानुसार योगदान आख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
आज्ञा से, दिलीप जावलकर , सचिव ।
श्रम अनुभाग
अधिसूचना
13 अगस्त, 2026 ई ०
संख्या 1058 / VIII- 1 / 2026-08 (श्रम) 2026 ( Comp no 10169 ) - राज्यपाल, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (संख्या 36 वर्ष 2020 ) की धारा 122 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकारियों को अनुसूची के स्तम्भ -3 में उनके नामों के सामने उल्लिखित क्षेत्रों के भीतर उक्त संहिता (अध्याय 3 एवं 4 को छोड़कर ) के प्रयोजनों के लिए " निरीक्षक- सह- सुकरकर्ता " नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
अनुसूची
क्र ०स ०
अधिकारी का पदनाम
क्षेत्राधिकारिता
2
1
3
सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य
1. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात समस्त उप/ सहायक श्रम आयुक्त
2. उप श्रम आयुक्त, देहरादून
जनपद देहरादून , टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी भाग 1 ]
577 उत्तराखण्ड गजट, 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
1
2
3
3. उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार
जनपद हरिद्वार, चमोली, रूद्रप्रयाग एव पौड़ी गढ़वाल
4. उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर
जनपद ऊधमसिंहनगर , चम्पावत एवं पिथौरागढ़
जनपद नैनीताल , अल्मोड़ा एवं बागेश्वर 5. उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी
6.
जनपद नैनीताल
सहायक श्रम आयुक्त, हल्द्वानी
जनपद ऊधमसिंहनगर
7. सहायक श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर
जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी
8. सहायक श्रम आयुक्त, देहरादून
9.
जनपद हरिद्वार
सहायक श्रम आयुक्त, हरिद्वार
जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर
सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा
10.
सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़
जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत
11.
जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश
12.
जनपद पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार
13.
अपने-अपने क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत
14. जनपद देहरादून , उत्तरकाशी , टिहरी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग , पौड़ी गढ़वाल एवं हरिद्वार के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी
अपने-अपने क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत
15. जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़ , चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं ऊधमसिंहनगर के विभागीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी
आज्ञा से , डॉ० श्रीधर बाबू अद्दांकी , सचिव ।
In pursuance of the provision of Clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1058 / VIII - 1 / 2026- 08( Labour ) 2026 ( comp no 10169 ) , dated August 13 , 2026 for general information:
NOTIFICATION
August13 , 2026
No. 1058 / VIII -1/ 2026-08 ( Labour ) 2026 ( comp no . 10169 ) -- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 122 of the Code on Social Security , 2020 ( No. 36 of 2020 ) , the Governor is pleased to appoint the Officers mentioned in column - 2 of the schedule below as " Inspector- cum- Facilitator " for the purposes of said Code (excluding Chapter- III and IV) within the local limits of the areas mentioned against their names in column - 3 of the Schedule below : ---
578
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 ,1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
Schedule
S.No
Designation of the Officer
1
2
1.
Jurisdiction
3 Whole state of Uttarakhand
All Deputy/Assistant Labour Commissioners posted in the office of Labour Commissioner Uttarakhand
2. Deputy Labour Commissioner, Dehradun
3. Deputy Labour Commissioner, Haridwar
4.
District Dehradun , Tehri Garhwal and Uttarkashi
District Haridwar, Chamoli, Rudraprayag and Pauri Garhwal
Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar
5. Deputy Labour Commissioner, Haldwani
6. Assistant Labour Commissioner , Haldwani
7.
District Udham Singh Nagar , Champawat and Pithoragarh
District Nainital , Almora and Bageshwar
District Nainital
District Udham Singh Nagar
Assistant Labour Commissioner , Udham Singh Nagar
8. Assistant Labour Commissioner , Dehradun
9. Assistant Labour Commissioner , Haridwar
10. Assistant Labour Commissioner , Almora
11. Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh
12. Assistant Labour Commissioner, Rishikesh
13. Assistant Labour Commissioner, Kotdwar
14.
District Dehradun and Uttarkashi
District Haridwar
District Almora and Bageshwar
District Pithoragarh and Champawat
District Tehri Garhwal and Tehsil Rishikesh
District Pauri Garhwal , Rudraprayag and Chamoli
within their respective jurisdiction .
Labour enforcement officers posted at departmental offices in district Dehradun , Uttarkashi, Tehri Garhwal , Chamoli , Rudraprayag , Pauri Garhwal and Haridwar .
15.
within their respective jurisdiction.
Labor enforcement officers posted at departmental offices in district Nainital , Pithoragarh , Champawat, Almora, Bageshwar and Udham Singh Nagar
By Order,
Dr. SRIDHAR BABU ADDANKI , Secretary.
भाग 1 ]
579 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग -02
अधिसूचना
18 अगस्त, 2026 ई ०
संख्या 1 /424146 / ΧΧΙΧ - 2 / 2026 / E - 103758- राज्यपाल , जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में निर्मित ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग एवं ग्राम पंचायतों / ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तान्तरण हेतु राष्ट्रीय जल जीवन मिशन , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , जल शक्ति मंत्रालय , भारत सरकार के पत्र संख्या- WQ - 11031 / 14 / 2025 - WQ -DDWS, दिनांक 27 अक्टूबर , 2025 द्वारा निर्धारित " कमीशनिंग और हस्तान्तरण प्रोटोकॉल " को उत्तराखण्ड राज्य में अंगीकृत कर लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से , रणवीर सिंह चौहान , सचिव ।
In pursuance of the provision of clause ( 3 ) of Article 348 of " the Constitution of India " , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. I /424146 /XXIX - 2/ 2026/ E-103754,dated August 18 , 2026 for general information .
NOTIFICATION
August18, 2026
No. 1 / 424146 /XXIX - 2 / 2026/ E - 103758-- The Governor hereby approves the adoption and implementation in the State of Uttarakhand of the " Commissioning and Handing Over Protocol " prescribed vide letter no. WQ -11031/14/2025 - WQ - DDWS , dated 27 October , 2025 , by the National Jal Jeevan Mission , Department of Drinking Water and Sanitation , Ministry of Jal Shakti , Government of India , for the commissioning and handing over of rural drinking water schemes constructed in the State under the Jal Jeevan Mission program to the Gram Panchayats /Village Water and Sanitation Committees .
By Order,
RANVIR SINGH CHAUHAN , Secretary.
580
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
समाज कल्याण अनुभाग -03
अधिसूचना
19 अगस्त, 2026 ई ०
संख्या 682 / XVII - A- 3 / 2026-19 (02 ) /2005 (104568 ) - राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम , 1904 ( यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके "दिनेशपुर क्षेत्र तथा शक्तिफार्म जनपद ऊधमसिंहनगर में निवास करने वाले बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों हेतु सहायता कोष नियमावली , 2006 " में संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है: -
दिनेशपुर क्षेत्र तथा शक्तिफार्म जनपद ऊधमसिंहनगर में निवास करने वाले बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों हेतु सहायता कोष (संशोधन) नियमावली, 2026
संक्षिप्त
नाम
1 इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "दिनेशपुर क्षेत्र तथा शक्तिफार्म जनपद ऊधमसिंह नगर में निवास करने वाले बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों हेतु सहायता कोष (संशोधन ) नियमावली , 2026 हैं ।
नियम 3 का संशोधन
2 दिनेशपुर क्षेत्र तथा शक्तिफार्म जनपद ऊधमसिंहनगर में निवास करने वाले बंगाली मूल के अनुसूचित जातियों हेतु सहायता कोष नियमावली, 2006 के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा , अर्थात्-
संचालन समिति
जिलाधिकारी , ऊधमसिंहनगर ।
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत बंगाली समुदाय , जो पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित हों, से उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित व्यक्ति ।
सदस्य अध्यक्ष , जिला पंचायत , ऊधमसिंहनगर द्वारा नामित व्यक्ति ।
सदस्य - उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत बंगाली समुदाय , जो पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित हों, से उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित 02 व्यक्ति ।
सदस्य कोषाधिकारी , ऊधमसिंहनगर (कोषाधिकारी)
सदस्य मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर (पदेन )
सदस्य -मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल (पदेन)
सदस्य जिला समाज कल्याण अधिकारी ,
सचिव ऊधमसिंहनगर (पदेन)
आज्ञा से , डॉ ० श्रीधर बाबू अद्दांकी , सचिव ।
भाग 1 ]
581 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त , 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
In pursuance of the provision of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India the Governor, is pleased to order the publication of the translation of Notification No. 682/ XVII -A- 3/ 2026-19 ( 02) 2005 ( 10468 ) , datedAugust 19, 2026 for general information .
NOTIFICATION
August19 , 2026
No. 682/ XVII - A- 3 / 2026-19 ( 02 ) 2005 ( 10468 ) -- In exercise of the powers conferred by section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act , 1904 ( as applicable in the state of Uttarakhand ) , the Governor is pleased to allow to amend the Relief Fund for Scheduled Castes of Bengali origin residing in Dineshpur area and Shakti Farm , District Udham Singh Nagar Rules , 2026 : --
TheReliefFund for Scheduled Castes of Bengali origin residing in Dineslapur area and Shakti Farm of District Udham Singh Nagar (Amendment) Rules 2026
Short Titles 1.
These rules may be called Relief Fund for the Scheduled Castes of Bengali origin residing in Dineshpur area and Shakti Farm of District Udham Singh Nagar (Amendment) Rules , 2026.
2.
Amendment ofRule -3
Rule 3 of the Relief Fund for Scheduled Castes of Bengali origin residing in Dineshpur area and Sliakti farm District Udham Singh Nagar, Rules 2006 shall be substituted as follows namely
Steering Committee : -
Chairman
District Magistrate , Udham Singh Nagar
Vice chainman
A person Nominated by the Uttarakhand Government, from the Bengali community residing in the State of Uttrakhand , which is notified in the list of Scheduled castes in West Bengal
Member
APerson Nominated by the Chairperson, District Panchayat, Udham Singh Nagar.
Member
Two person nominated by the Uttrakhand Government from the Bengali community residing in the State of Uttrakhand , which is notified as in the list of Scheduled Castes in West Bengal.
Member
Treasury Officer , Udham Singh Nagar (Treasurer)
Member
Chief Development Officer , Udham Singh Nagar (Ex-officio)
Member
ChiefDevelopment Officer , Naintal (Ex - officio)
District Social Welfare Officer Udham Singh (Ex-officio)
Member Secretary
ByOrder,
Dr. SRIDHAR BABU ADDANKI , Secretary.
582
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त , 2026 ई ० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 1
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2
कार्यालय ज्ञाप / पदोन्नति आदेश
31 जुलाई , 2026 ई ०
संख्या 418676 / XXIV - 2 / 2026 / 29 ( 12) 2011 ( 103196)-विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक ( प्रशासनिक संवर्ग ) सेवा में खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान रु 0 67700-208700 वेतन मैट्रिक्स का लेवल -11 ) के पद पर कार्यरत अधिकारियों की चयन वर्ष 2025-26 में उप शिक्षा निदेशक / समकक्ष के रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति किए जाने के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में श्री हवलदार प्रसाद , खण्ड शिक्षा अधिकारी , रामनगर, नैनीताल को उप शिक्षा निदेशक / समकक्ष पद (वेतनमान- रु० 78800-209200 वेतन मैट्रिक्स का लेवल -12) पर पदोन्नत किए जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
02- श्री हवलदार प्रसाद को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान तैनाती स्थल के जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार ग्रहण प्रमाणक मुख्य शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
आज्ञा से , शिवस्वरूप त्रिपाठी , संयुक्त सचिव ।
पी० एस ० यू० ( आर० ई० ) 35 हिन्दी गजट / 297- भाग 1-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA / DO / DDN /30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
भाग 1 - क
नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
July 31, 2026
No. 302 / UHC / Admin.A/ 2026 -- Shri Laxman Singh Rawat , Deputy Registrar of the Court is hereby promoted to the post of Joint Registrar in pay matrix of 1,31,100-2,16,600 ( Level - 13A) in the establishment ofHigh Court of Uttarakhand , Nainital with effect from the date of his taking over charge.
" वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम -22 (ए) (1 ) एवं 22 - बी(1 ) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिए जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय - सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा । "
By order of Hon'ble the Chief Justice , Sd/- YOGESH KUMAR GUPTA , Registrar General .
389-ख 390
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट, 29 अगस्त , 2026 ई ० ( भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
July 31, 2026
No. 303 /XIV/ a - 35 /Admin.A/ 2018--Ms . Karishma Dangwal , Judicial Magistrate , Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 24 days w.e.f. 01.06.2026 to 24.06.2026 with permission to prefix 31.05.2026 asSunday holiday.
NOTIFICATION
July 31, 2026
No. 304 /XIV - a -39/Admin.A/ 2016--Ms . Kalpana , Judicial Magistrate , Pithoragarh is hereby sanctioned medical leave for 20 days w.e.f. 07.05.2026 to 26.05.2026 .
NOTIFICATION
July31, 2026
No. 305 / XIV - 94/Admin.A/ 2003--Ms . Archana Sagar, Additional Principal Judge-II , Family Court , Roorkee , District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 27.04.2026 to 16.05.2026 with permission to prefix 26.04.2026 and suffix 17.05.2026 as Sunday holidays .
NOTIFICATION
July 31, 2026
No. 306 / XIV - a - 42/ Admin.A/ 2020--Shri Chetan Singh Gautam , 1st Additional Civil Judge ( Jr. Div . ) , Kashipur, District U.S. Nagar is hereby sanctioned paternity leave for 15 days w.e.f. 29.05.2026 to 12.06.2026 with permission to suffix 13.06.2026 & 14.06.2026 as second Saturday and Sunday holidays .
NOTIFICATION
August 10 , 2026
No. 307 / XIV - a/ 50 /Admin.A/ 2012--Ms . Neha Kushawaha , the then Civil Judge ( Sr. Div. ), Uttarkashi , presently posted as Secretary High Court Legal Services Committee , Nainital is hereby sanctioned : --
1.
For 180 days w.e.f. 01.02.2024 to 29.07.2024
Maternity leave
2. Child care leave
For45 days w.e.f. 30.07.2024 to 12.09.2024
ByOrder of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar ( Inspection) .
391 भाग 1 -क]
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड , देहरादून
आदेश
07 अगस्त, 2026 ई ०
पत्र संख्या - एफ० डी० ए ० / 02 / डेयरी एनालॉग / 521 / 2026 /10235-
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 30 की उप- धारा (2) के खण्ड (क) सहपठित धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा विभागीय प्रवर्तन अनुभव, प्रयोगशाला विश्लेषण , निष्पक्ष व्यापार व्यवहार, उपभोक्ता हितों, जोखिम मूल्यांकन के समग्र परीक्षण उपरांत एवं डेयरी एनालॉग से संबंधित जोखिमपूर्ण मूल्यांकन- विशेषतया एनालॉग पनीर एवं अन्य गैर- दुग्ध किन्तु दुग्ध उत्पाद- सदृश खाद्य उत्पादों और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसे अमानकीकृत गैर- दुग्ध उत्पादों के उपभोग के विषय में उपभोक्ता भ्रम व अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, उत्तराखण्ड सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित प्रतिषेधात्मक आदेश जारी किया जाता है ।
उत्तराखण्ड राज्य की सम्पूर्ण भौगोलिक सीमा के भीतर, ऐसे अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा गैर- दुग्ध किन्तु दुग्धउत्पाद - सदृश खाद्य, जो विशेषकर पनीर, क्रीम , मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों को वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का आभास कराते हों, उनके विनिर्माण , प्रसंस्करण, भण्डारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय , एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध किया जाता है।-
यह प्रतिषेध , विशेष रूप से निम्न गैर - मानकीकृत खाद्य उत्पादों ( फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज एवं मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पादों को छोड़कर) पर लागू होगाः
उत्पाद, जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं ।
उत्पाद, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति बसा , वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर- दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया है ।
उत्पाद, जिनकी लेबलिंग , पैकेजिंग , प्रदर्शन अथवा विक्रय का तरीका उपभोक्ता को भ्रमित करता है ।
यह प्रतिषेध , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा तथा प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए, अथवा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI ) द्वारा इस विषय में अंतिम नियामकीय मानक / विनियम अधिसूचित किए जाने अथवा खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा पूर्व में जारी आदेश निरस्त, संशोधित अथवा प्रतिस्थापित किए जाने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा ।
विनय शंकर पाण्डेय , आयुक्त ।
पी० एस ० यू० ( आर० ई ० ) 35 हिन्दी गजट /297- भाग 1- क-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक- अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/ DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
NOTICE
सूचना
NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/ PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF UTTARAKHAND . PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS / PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.
मेरी नाबालिक पुत्री के आधार कार्ड नं. 979815644075 में त्रुटिवश उसका घरेलु नाम गुडिया (GUDIYA ) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम जिया सैनी (JIYA SAINI ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं . 8202505078140000006 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को जिया सैनी (JIYA SAINI ) पुत्री श्री धर्मेन्द्र के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
BY ORDER Additional Director
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
धर्मेन्द्र
निवासी ग्राम ठसका, मंगलौर तोवन, हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
391 - ट 392
उत्तराखण्ड गजट, 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे नाबालिक पुत्र के आधार कार्ड नं. 325611877973 में त्रुटिवश उसका घरेलु उनके नाम शोर्य (SHORYE SAINI ) दर्ज हो गया है , जोकि गलत है । जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम सिद्धांत सैनी (SIDDHANT SAINI ) है । जोकि उसके जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण सं. 8202505078140000005 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरे पुत्र को सिद्धांत सैनी (SIDDHANT SAINI) पुत्रः श्री धर्मेन्द्र के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
धर्मेन्द्र निवासी ग्राम ठसका, मंगलौर तोवन, हरिद्वार , उत्तराखण्ड ।
सूचना
MY name Gaje Singh Gusain , is erroneously recorded in Aadharcard my 201973351019. Whereas my actual name is Gajay Singh . This is also recorded in my Permanent Residence Certificate registration number UK26ES0100083146 Army records . In future , I and in should be known and called Gajay Singh , s / o Late Ganga Singh , R/ O village Jhandrichaur , Purvi , Kotdwara , Pauri Garhwal , Uttarakhand . Pin- 246149
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Gajay Singh , s / o Late Ganga Singh , R/ O village Jhandrichaur , Purvi , Kotdwara , Pauri Garhwal , Uttarakhand . Pin- 246149
सूचना
मेरे आधार कार्ड नं . 614692108504 में त्रुटिवश मेरा नाम राजेश वर प्रसाद ( RAJESH WAR PRASAD) गलत दर्ज हो गया है । जबकि मेरा वास्तविक नाम राजेश्वर प्रसाद ( RAJESHWAR PRASAD ) है । जो कि मेरे स्थाई निवास प्रमाण - पत्र पंजी सं . UK26ES0100215708 में भी दर्ज है । भविष्य में मुझे राजेश्वर प्रसाद (RAJESHWAR PRASAD ) पुत्र श्री बाबु राम के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है ।
राजेश्वर प्रसाद ( RAJESHWAR PRASAD ) पुत्र श्री बाबु राम निवासी - 65 गांव हज्जरपुर पोस्ट लंढौरा हरिद्वार ।
भाग 8]
393 उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई ० (भाद्रपद 07 , 1948 शक सम्वत्)
सूचना
मेरी नाबालिग पुत्री के आधार कार्ड नं 0 332879909260 में उसका नाम अनाइजा नूर (ANAIZA NOOR) दर्ज है । लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम अनाइजा नूर (ANAIZA NOOR) से बदलकर फातिमा नूर ( FATIMA NOOR) कर लिया है , जोकि पुत्री के जन्म प्रमाण - पत्र पंजीकरण संख्या B-2020: 5-90170-006348 में भी दर्ज है । भविष्य में मेरी पुत्री को फातिमा नूर ( FATIMA NOOR ) पुत्री शाईस्ता परवीन के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
शाईस्ता परवीन पत्नी वसीम अख्तर सलमानी
निवासी -46 , बडा भारूवाला ग्रांट, क्लेमेंट टाउन, भारू वाला ग्रांट, देहरादून, उत्तराखण्ड -248002 .
सूचना
मैं मोहम्मद ईसा मलिक MOHMMAD ISHA MALIK S / O FAZAL MOHAMMAD , R/ O 826 Street No. 3 Azad nagar , Roorkee Distt Haridwar, Uttarakhand का नाम इलाहाबाद बोर्ड की हाई स्कूल मार्कशीट व इनटरमिडिएट एवं सनद में MOHAMMAD ESSA है , जो कि गलत है । क्योंकि मलिक सर नेम मैने अभी कुछ समय पहले जोडा है । वास्तव मै अब मेरा सही नाम मोहम्मद ईसा मलिक MOHMMADISHA MALIK है ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मोहम्मद ईसा मलिक MOHMMAD ISHA MALIK S / O FAZAL MOHAMMAD ,
R/ O 826 Street No. 3 Azad nagar , Roorkee DisttHaridwar , Uttarakhand
सूचना
मै सायरा मलिक SAYRA MALIK D /O नूर मौहम्मद NOOR MOHAMMAD W/ O मोहम्मद ईसा मलिक MOHMMAD ISHA MALIK R / O 826 Street No. 3 Azad Nagar, Roorkee Distt Haridwar , Uttarakhand का नाम इलाहाबाद बोर्ड की हाई स्कूल व इनटरमिडिएट मार्कशीट एवं सनद मै सायरा बानो SAYRA BANO लिखा है । बानो के स्थान पर मलिक सर नेम मेने अभी कुछ समय पहले अपने नाम के बाद में जोड़ा है । वास्तव मैं अब मेरा सही नाम सायरा मलिक SAYRA MALIK है । अब मेरा नाम सायरा मलिक SAYRA MALIK है ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
सायरा मलिक SAYRA MALIK D / O नूर मौहम्मद NOOR MOHAMMAD W/O मोहम्मद ईसा मलिक MOHMMAD ISHA MALIK, R/ O 826 Street No. 3 Azad Nagar, Roorkee DisttHaridwar , Uttarakhand 394
उत्तराखण्ड गजट , 29 अगस्त, 2026 ई० (भाद्रपद 07, 1948 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मैं मौहम्मद मूसा खान ( MOHAMMAD MUSA KHAN ) पुत्र फजल मौहम्मद ( FAZAL MOHAMMAD) निवासी शसत्री नगर जी ० एम ० एस ० रोड कावंली पो ० सीमाद्वार देहरादून उत्तराखण्ड का नाम हाई स्कूल , इन्टरमिडिएट इलाहाबाद बोर्ड , स्नातक एवं उच्चतर स्नातक की मार्कशीट एवं सनद में मौहम्मद मूसा (MOHAMMAD MUSA ) लिखा है । अभी कुछ समय पूर्व मुझ शपथकर्ता ने सरनेम खान ( KHAN ) जोडा है । इसलिए अब मेरा नाम मौहम्मद मूसा खान ( MOHAMMAD MUSA KHAN ) पढा, व समझा जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
मौहम्मद मूसा खान (MOHAMMAD MUSA KHAN )
पुत्र फजल मौहम्मद ( FAZAL MOHAMMAD )
निवासी शसत्री नगर जी० एम० एस ० रोड कावंली पो ० सीमाद्वार देहरादून उत्तराखण्ड
पी ० एस ० यू० ( आर ० ई ० ) 35 हिन्दी गजट / 297 - भाग 8-2026 (कम्प्यूटर / रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।