क्रम-संख्या-98(क-1)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(सामान्य परिनियम नियम)
12 1942
चिकित्सा अनुभाग-5 ———— संख्या 1170/पांच-5-2020 लखनऊ, 3 जुलाई, 2020 ————
उद्घोषणा
एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 की धारा 3 के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने की उद्घोषणा की जाती है।
2-यह उद्घोषणा दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिए जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।
आज्ञा से, अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव।