डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या 626/आठ-3–2020-100 विविध-2011 टी0सी0
लखनऊ, 13 जुलाई, 2020
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अधिसूचना
चूँकि राज्य सरकार लखनऊ महायोजना-2031 में निम्नवत् अनुसूची के स्तम्भ-3 के अनुसार संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में दैनिक समाचार-पत्र ''हिन्दुस्तान'' एवं ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' के दिनांक 31 अगस्त, 2019 के संस्करण में सूचना प्रकाशित करायी गयी थी और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर जनसामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रकरण में आपत्ति एवं सुझाव के अभाव में समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया।
अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लखनऊ महायोजना-2031 के अन्तर्गत गोमती नदी के तट तथा शहीद पथ के कार्नर पर पी0पी0पी0 मोड पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बहुउद्देशीय क्रीड़ा संकुल व क्रिकेट अकादमी को विकसित किये जाने हेतु मै0 इकाना स्पोर्टज सिटी, प्रा0 लि0 के निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित भू-उपयोग तथा महायोजना को स्तम्भ-3 के अनुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वी—ति प्रदान करती हैं। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 13 जुलाई, 2020 अनुसूची
| क्रम-संख्या | लखनऊ महायोजना-2031 के अनुसार वर्तमान भू-उपयोग | लखनऊ महायोजना-2031 में संशोधित प्राविधान | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 1ए 1बी 1सी 2 3 | 45.0 मी0 चौड़ा महायोजना मार्ग 45.0 मी0 सड़क का भाग 45.0 मी0 सड़क का भाग 45.0 मी0 सड़क का भाग सुविधाएं आवासीय | 24.0 मी0 चौड़ा मार्ग सुविधाएं आवासीय व्यवसायिक व्यवसायिक व्यवसायिक | 30016.56 13682.83 3228.84 13104.89 30761.36 113421.78 |
आज्ञा से, दीपक कुमार, प्रमुख सचिव।