क्रम-संख्या–112(ख-1)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
राज्य कर अनुभाग-2 ------- संख्या 839/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(129)-2020 लखनऊ, 20 जुलाई, 2020 ---------
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-806/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(125)-2018 दिनांक 15 मई, 2018 में-
(क) नियम 97 में, उपनियम (3) में, शब्द ''केन्द्रीय'' के स्थान पर शब्द ''राज्य'' पढ़ा जाये।
,-
(a) In rule 97, in sub-rule (3), at the place of word "Central" read word "State".
आज्ञा से, आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 134 राजपत्र-2020-(279)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।