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Uttar Pradesh Extraordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

गोरखपुर महायोजना-2021 में प्राविधानित अग्र सेट बैक को न्यूनतम 2.0 मीटर किये जाने हेतु शिथिलता प्रदान।

Published 30 July 2020

Department
Housing and Urban Planning Department
Type
Extraordinary
Notification no.
748/आठ-3-20-8-3099-2029-2020
Subdepartment
Anubhag-3
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2020-07-30.c_202302271822057087
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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क्रम-संख्या-115(क-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(परिनियत आदेश)

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या 748/आठ-3–20-8-3099-2029-2020

लखनऊ, 30 जुलाई, 2020

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अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन्‌ 1973) की धारा 53 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, व्यापक जनहित में गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत, गोरखपुर महायोजना-2021 में गोरखनाथ ओवर ब्रिज से गोरखनाथ मन्दिर के उत्तरी गेट तक प्रस्तावित किये गये बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग पर स्थित भूखण्ड में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011, 2016) में प्राविधानित अग्र सेट बैक को न्यूनतम 2.0 मीटर किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्त के अधीन शिथिलता प्रदान करते हैंः-

(1) 1.50 मीटर बरामदे के रूप में आच्छादित किया जाए। (2) शेष 0.50 मीटर खुले स्थल के रूप में होगा।

आज्ञा से, दीपक कुमार, प्रमुख सचिव।पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 177 राजपत्र (हि०)-2020-(540)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन-2020-(541)-150 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)। 177 RPH (Awas Avam Shahari Niyojan-3) 2020 Data 4e

Cite this issue. Uttar Pradesh Extraordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 30 July 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2020-07-30.c_202302271822057087/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2020-07-30.c_202302271822057087.