क्रम-संख्या-115(क-2)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या 748/आठ-3–20-8-3099-2029-2020
लखनऊ, 30 जुलाई, 2020
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अधिसूचना
उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 53 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, व्यापक जनहित में गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत, गोरखपुर महायोजना-2021 में गोरखनाथ ओवर ब्रिज से गोरखनाथ मन्दिर के उत्तरी गेट तक प्रस्तावित किये गये बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग पर स्थित भूखण्ड में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011, 2016) में प्राविधानित अग्र सेट बैक को न्यूनतम 2.0 मीटर किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्त के अधीन शिथिलता प्रदान करते हैंः-
(1) 1.50 मीटर बरामदे के रूप में आच्छादित किया जाए। (2) शेष 0.50 मीटर खुले स्थल के रूप में होगा।
आज्ञा से, दीपक कुमार, प्रमुख सचिव।