रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰- क्रम-संख्या-127(क-2)
डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
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संख्या 8/2020/525/94-स्टा0नि0-2-2020-500(5)/91टी0सी0-1
लखनऊ, 21 अगस्त, 2020
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साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 76-क के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक 24 मई, 2017 से सरकारी अधिसूचना संख्या 05/2017/299/94-स्टा0नि0-2-2017-500(5)/91टी0सी0, दिनांक 24 मई, 2017 में किये गये संशोधन हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या 06/2020/525/94-स्टा0नि0-2-2020-500(5)/91टी0सी0-1, दिनांक 20 अगस्त, 2020 के हिन्दी संस्करण की चौथी पंक्ति में उल्ल्खिित ''सरकारी अधिसूचना संख्या 05/2017/299/94-स्टा0नि0-2-2020-500(5)/91टी0सी0'' के स्थान पर ''सरकारी अधिसूचना संख्या 05/2017/299/94-स्टा0नि0-2-2017-500(5)/91टी0सी0'' पढ़ा जाय।
2-अधिसूचना संख्या 06/2020/525/94-स्टा0नि0-2-2020-500(5)/91टी0सी0-1, दिनांक 20 अगस्त, 2020 को इसी सीमा तक संशोधित समझा जाय।
3-अधिसूचना दिनांक 20 अगस्त, 2020 में शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।
आज्ञा से,
अजय कुमार अवस्थी, विशेष सचिव।