डब्लू0/एन0पी0-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
गोपन अनुभाग-5
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संख्या 85/1/89-सी०एक्स॰-5
लखनऊ, 23 अगस्त, 2020
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अधिसूचना
साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित दि प्रिवेन्शन ऑफ इल्लिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1988 (एक्ट संख्या 46 सन् 1988) की धारा 9 के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके तथा अधिसूचना संख्या 85/1/89-सी०एक्स॰-5, दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 को अवक्रमित करते हुए राज्यपाल महोदय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक परामर्शदात्री परिषद का पुनर्गठन करती हैं, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नवत् होंगे :- 1-मा0 न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्थल, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। अध्यक्ष 2-मा0 न्यायमूर्ति श्री श्रीकान्त त्रिपाठी, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। सदस्य 3-मा0 न्यायमूर्ति श्री बृृजेश कुमार श्रीवास्तव-द्वितीय, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। सदस्य 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 23 अगस्त, 2020 संख्या 85/1/89-सी०एक्स॰-5, तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- (1) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। (2) निबन्धक, परामर्शदात्री परिषद (निरुद्धियाँ), उ0प्र0, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच परिसर, लखनऊ।
(3) मा0 न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्थल, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(4) मा0 न्यायमूर्ति श्री श्रीकान्त त्रिपाठी, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(5) मा0 न्यायमूर्ति श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव-द्वितीय, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(6) मा0 न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(7) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। (8) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन। (9) शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। (10) शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ। (11) वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ। (12) कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन। (13) गोपन अनुभाग-6/7, उत्तर प्रदेश शासन। (14) गार्ड फाइल।
आज्ञा से, सुनीत कुमार द्विवेदी, अनु सचिव।
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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 85/1/89-CX-5, dated August 23, 2020 :
No. 85/1/89-CX-5
Dated Lucknow, August 23, 2020
IN exercise of the powers under clause (a) of section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances Act, 1988 (Act no. 46 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of Government notification no. 85/1/89-CX-5, dated October 3, 2019, the Governor, on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to reconstitute, for the purposes of the said Act, an advisory Board consisting of the following persons to be the Chairman and members there of :–
1. Hon'ble Justice Mr. Pankaj Mithal,
Judge, High Court of judicature at Allahabad. Chairman 2. Hon'ble Justice Mr. Shrikant Tripathi,
Judge, High Court, Allahabad. Member 3. Hon'ble Justice Mr. Brijesh Kumar Srivastav-II,
Judge, High Court, Allahabad. Member
By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Apar Mukhya Sachiv.