डब्लू0/एन0पी0-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
गृह (गोपन) अनुभाग-7 ——— संख्या 111/1/3/80-सी०एक्स॰-7(टी०सी०-III) लखनऊ, 23 अगस्त, 2020 ——— अधिसूचना
साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) की धारा 9 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या 111/1/3/80-सी०एक्स॰-7-(टी०सी०-III), दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को अवक्रमित करते हुए राज्यपाल महादेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गठित परामर्शदात्री परिषद का पुनर्गठन करते हैं जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नवत् हैं :-
1- मा0 न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्थल,
अध्यक्ष
न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2- मा0 न्यायमूर्ति श्री श्री कान्त त्रिपाठी,
सदस्य
न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3- मा0 न्यायमूर्ति श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव-द्वितीय
सदस्य
न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 23 अगस्त, 2020 संख्या 111/1/3/80-सी0एक्स0-7-(टी0सी0-III), तद्दिनांकप्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। 2-निबन्धक, परामर्शदात्री परिषद (निरुद्धियाँ), उ0प्र0, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ परिसर, लखनऊ।
3-मा0 न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्थल, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
4-मा0 न्यायमूर्ति श्री श्री कान्त त्रिपाठी, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
5-मा0 न्यायमूर्ति श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव-द्वितीय, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
6-मा0 न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। 7-सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। 8-प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश। 9-शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
10-शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ। 11-वरिष्ठ निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ। 12-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन। 13-गोपन अनुभाग-5/6 उत्तर प्रदेश शासन। 14-गार्ड फाइल।
आज्ञा से, विनय कुमार, अनु सचिव।
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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 111/1/3/80–CX-7 (T.C.-III), dated August 23, 2020:
No. 111/1/3/80–CX-7 (T.C.-III)
Dated Lucknow, August 23, 2020
IN, exrecise of the powers under section 9 of the National Security Act, 1980 (Act no. 65 of 1980) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of notification no. 111/1/3/80–CX-7 (T.C.-III), dated October 01, 2019, the Governor on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to reconstitute for the purposes of the said Act, an Advisory Board consisting of the following persons to be the Chairman and Members thereof :-
1. Hon'ble Mr. Justice Pankaj Mithal
Chairman
Judge, High Court of Judicature at Allahabad.
2. Hon'ble Mr. Justice Shri Kant Tripathi
Member
Judge, High Court, Allahabad.
3. Hon'ble Mr. Justice Brijesh Kumar Srivastav-II
Member
Judge, High Court, Allahabad.
By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI, Apar Mukhya Sachiv.