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Uttar Pradesh Extraordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (पंचम संशोधन) विनियमावली, 2020

Published 27 August 2020

Department
Medical Department
Type
Extraordinary
Notification no.
1710/पांच-5-2020
Subdepartment
Anubhag-5
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2020-08-27.c_202301181403527727
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-5

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संख्या 1710(1)/पांच-5-2020

लखनऊ, दिनांक 27 अगस्त, 2020

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कार्यालय-ज्ञाप

अधिसूचना संख्या-1710/पांच-5-2020, दिनांक 27 अगस्त, 2020 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (पंचम संशोधन) विनियमावली, 2020 (प्रति संलग्न) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-अपर मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,

2-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश,

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश,

4-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश,

5-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

6-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

7-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

8-निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

9-समस्त जिला मजिस्टे्रट/उप जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,

10-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश,

11-निदेशक, संचारी रोग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

12-समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश,

13-मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक/निदेशक/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश,

14-समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश,

15-गार्डबुक।

संलग्नक - यथोक्त।

आज्ञा से,

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,

उप सचिव।182 RPH (COVID-19) Chikitsa Anubhag-5, 2020 data 4e क्रम-संख्य-129

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(सामान्य परिनियम नियम)

भाद्रपद 5, 1942 शक सम्वत्‌

mRrj çns'k 'kklu fpfdRlk vuqHkkx-5 ———— la[;k 1710/पांच-5–2020 लखनऊ, 27 अगस्त, 2020 ————

अधिसूचना

महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन्‌ 1897) की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (पंचम संशोधन) विनियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम

1-यह विनियमावली उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (पंचम संशोधन) विनियमावली,

2020 कही जाएगी।

2-उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विनियम 17 का संशोधन

विद्यमान विनियम 17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्‌ः-

स्तम्भ-2

स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम

एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित विनियम17-यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के दिनांक से 31 अगस्त, 2020 तक या 17-यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के दिनांक से 30 नवम्बर, 2020 182 RPH (COVID-19) Chikitsa Anubhag-5, 2020 data 4e 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 अगस्त, 2020स्तम्भ-1 स्तम्भ-2 विद्यमान विनियम एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित विनियम जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिए जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिए जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

आज्ञा से, अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव।

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IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1710/V-5–2020, dated August 27, 2020 :

No. 1710/V-5–2020

Dated Lucknow, August 27, 2020

IN exercise of the powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act no. 3 of 1897), the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amending the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 Regulations, 2020.

THE UTTAR PRADESH EPIDEMIC DISEASE COVID-19 (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

Short title 1. These regulations may be called the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 (Fifth Amendment) Regulations, 2020.

Amendment of

2. In the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 Regulations, 2020, for regulation 17 existing regulation 17 set out in column-1 below, the regulation as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1

COLUMN-2

Existing regulation

Regulation as hereby substituted 17. These regulations shall come 17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 31st August, 2020 or until further orders, whichever is

into force immediately and shall remain valid up to 30th November, 2020 or until further orders, whichever is earlier, from earlier, from the date of publication of the date of publication of this this notification.

notification.

By order,

AMIT MOHAN PRASAD,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 182 राजपत्र-2020-(546)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 6 सा0 चिकित्सा-2020-(547)-250 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।182 RPH (COVID-19) Chikitsa Anubhag-5, 2020 data 4e

Cite this issue. Uttar Pradesh Extraordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 27 August 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2020-08-27.c_202301181403527727/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2020-08-27.c_202301181403527727.