डब्लू0/एन0पी0-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(सामान्य परिनियम नियम)
उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-5
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संख्या 1789/पांच-5-2020
लखनऊ, 8 सितम्बर, 2020
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उद्घोषणा
सा०प०नि०-57
एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020 की धारा 3 के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने की उद्घोषणा की जाती है।
2-यह उद्घोषणा दिनांक 30 नवम्बर, 2020 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिए जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।
आज्ञा से, अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव।