क्रम-संख्या-195
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी॰/एल॰-
डब्लू/एन॰पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
श्रम अनुभाग-3 ———— संख्या 18/2020/1268/36-3-2020-02(सा0)-14 लखनऊ, 12 अक्टूबर, 2020 ———— अधिसूचना
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उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल निम्नलिखित विनिर्दिष्ट क्षेत्र में समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए, जहाँ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव, 2020 के सम्बन्ध में मतदान दिनांक 3 नवम्बर, 2020 (दिन मंगलवार) को किया जाना है, उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए, लोकहित में यह छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान का वास्तविक दिन उस क्षेत्र में, जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान का वास्तविक दिन उस क्षेत्र में कार्यरत मतदाता हेतु बन्दी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
40-नौगावां सादात (जनपद अमरोहा) 65-बुलंदशहर (जनपद बुलंदशहर) 95-टूण्डला (अ0जा0) (जनपद फिरोजाबाद) 162-बांगरमऊ (जनपद उन्नाव) 218-घाटमपुर (अ0जा0) (जनपद कानपुर नगर) 337-देवरिया (जनपद देवरिया) 367-मल्हनी (जनपद जौनपुर)
आज्ञा से, सुरेश चन्द्रा अपर मुख्य सचिव।