क्रम-संख्या–214(घ)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०/91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
राज्य कर अनुभाग-2 ——— संख्या 1307/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(154)-2020
लखनऊ, 29 अक्टूबर, 2020
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शुद्धि-पत्र
राज्य कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1160/ग्यारह-2-20-9(42)-17- उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(149)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 में,-
हिन्दी पाठ में-
(क) परंतुक के छठी पंक्ति में, शब्द ''केन्द्रीय'' के स्थान पर शब्द ''राज्य'' पढ़ा जाये।
अंग्रेजी पाठ में-
(a) In proviso third row, at the place of word "Central" read word "State".
आज्ञा से, आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव।