क्रम-संख्या-226
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰-
डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(सामान्य परिनियम नियम)
नगर विकास अनुभाग-5
--------- संख्या 2511/नौ-5-2020-162सा/2019 लखनऊ, 18 नवम्बर, 2020 ---------
अधिसूचना
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 114, 124, 420 और 573 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 153 और 296 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, अधिनियम, सन् 1916 की धारा 300 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सर्वसाधारण की सूचना के लिये और उसके संबंध में आपत्तियाँ और सुझााव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस प्रस्तावित नियमावली के संबंध में आपत्तियाँ व सुझाव, यदि कोई हों, लिखित रूप से प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, कक्ष संख्या-824, बापू भवन, लखनऊ 226001 को प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल ऐसी आपत्तियों व सुझावों पर विचार किया जाएगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।
प्रारूप नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 114, 124, 420 तथा 573 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 153 और 296 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा उसके संचालन को विनियमित करने और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैंः-
उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2020
प्रस्तावना
समुचित स्वच्छता बनाये रखनेे के उद्देश्य से अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण नगरीय स्थानीय निकायों का मूलभूत उत्तरदायित्व है। अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट को घटाने, उसका पुनर्उपयोग करने, पुनर्चक्रण करने और निस्तारण करने की क्रमबद्धता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपशिष्ट के स्रोत पर2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 ही पृथक्करण और उसके मूल उद्गम पर पृथक्करण के समय ही उसे प्रसंस्कृत किया जाना अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वाधिक लागत परक और व्यवहारिक तरीका है।
अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण एक वैज्ञानिक समस्या है और इसे प्रौद्योगिकीय समाधानों का प्रयोग करके वैज्ञानिक रूप से संचालित किया जाना चाहिए।
अध्याय-एक
सामान्य
1-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-
(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2020 कही जायेगी। यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
(2) राज्य के किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उक्त संबंध में बनायी गयी नियमावली या दिशा-निर्देशों पर इस नियमावली का प्रतिकूलता की सीमा तक अध्यारोही प्रभाव होगा।
(3) नगरीय स्थानीय निकाय के किन्हीं नियमों के प्रतिकूल होते हुए भी यह नियमावली अभिभावी होगी। 2-परिभाषायेंः-
(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में;
(क) ''अभिकरण'' का तात्पर्य उस इकाई/फर्म/कंपनी/स्वयं सेवी संस्था/सिविल सोसाइटी समूह से है, जिसे नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सौंपे गये कार्यों का दायित्व ग्रहण करने के लिए नियुक्त अथवा प्राधिकृत किया गया है;
(ख) ''वातजीवी कम्पोस्टीकरण'' का तात्पर्य ऑक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जीवी अपघटन/कार्बनिक विघटन से अंतर्वलित किसी नियंत्रित प्रक्रिया से है;
(ग) ''अवातजीवी कम्पोस्टिंग'' का तात्पर्य आक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थ के सूक्ष्म जीवी अपघटन/विघटन से अंतर्वलित किसी नियंत्रित प्रक्रिया से है;
(घ) ''प्राधिकार'' का तात्पर्य, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी सुविधा के प्रचालक या नगरीय स्थानीय प्राधिकरण या ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए उत्तरदायी किसी अन्य अभिकरण को दी गयी अनुज्ञा से है;
(ङ) ''जैव नाशित अपशिष्ट'' का तात्पर्य किसी ऐसी कार्बनिक सामग्री से है, जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में नाशित किया जा सकता है;
(च) ''जैविक मिथेनीकरण'' का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जो मिथेन से भरपूर जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एंजाइमी अपघटन/विघटन को अपरिहार्य बनाता है;
(छ) ''ब्रांड स्वामी'' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या कंपनी से है जो किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रांड लेबल के अधीन कोई वाणिज्यिक विक्रय करता है;
(ज) ''मध्यवर्ती परिक्षेत्र'' का तात्पर्य ऐसे विकास रहित परिक्षेत्र से है जिसे कि 5 टीपीडी से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा के चारों ओर अनुरक्षित किया जायेगा। इसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान संबंधी सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर अनुरक्षित किया जाएगा;
(झ) ''थोक अपशिष्ट उत्सर्जक'' का तात्पर्य ऐसे किसी स्वामी अधिभोगी या किसी अन्य व्यक्ति से है जो 100 कि0ग्रा0 प्रतिदिन से अधिक के औसत अपशिष्ट उत्पादन दर वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों अथवा उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी कंपनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम (नर्सिंग होमों), विद्यालय (विद्यालयों) कॉलेजों, विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालयों) अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावास (छात्रावासों), होटलों, वाणिज्यिक अधिष्ठान (अधिष्ठानों), पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिग्रहीत भवनों सहित भवनों/फ्लैटों, सामूहिक भवनों/फ्लैटों, आवास समितियों/कम्प्लेक्सेज, रेस्टोरेन्ट्स, होटलों, बाजारों, औद्योगिक सम्पत्तियों तथा शापिंग काम्प्लेक्सेज/मॉलों अथवा नगरीय स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों द्वारा चिन्हित तथा अधिसूचित अन्य अधिष्ठान संबंधी स्रोतों/परिसरों का प्रतिनिधित्व करता हो;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 3() ''जनगणना नगर'' का तात्पर्य भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा परिभाषित नगरीय क्षेत्र से है;
(ट) ''ज्वलनशील अपशिष्ट'' का तात्पर्य प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरोनीकृत सामग्रियों को छोड़कर गैर-जैव अवक्रमणीय, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर पुनः उपयोज्य, गैर-परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट से है जिनका 1500 किलो कैलोरी प्रति कि0ग्रा0 से न्यूनतम कैलोरीफिक मान हो;
(ठ) ''कम्पोस्टीकरण'' का तात्पर्य जैविक पदार्थ का सूक्ष्मीजीवी अपघटन अंतर्वलित की एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;
(ड) ''ठेकेदार'' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या फर्म से है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने हेतु सामग्री या श्रम प्रदान करने के लिए ठेका ग्रहण करता है;
(ढ) ''सह-प्रसंस्करण'' का तात्पर्य प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधनों को दोनों प्रतिस्थापित या अनुपूरित करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्रोत के रूप में 1500 किलो कैलोरी से अधिक कैलोरीफिक मूल्य वाले गैर जैव अपघटनीय और गैर-पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट के उपयोग से है;
(ण) ''विकेन्द्रीयकृत प्रसंस्करण'' का तात्पर्य जैव अपघटनीय अपशिष्ट का स्थानीयकृत प्रसंस्करण करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को प्राप्त करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े;
(त) ''निपटान'' का तात्पर्य भूगर्भ जल, भू-पृष्ठ जल, परिवेश वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए भूमि पर पश्च प्रसंस्कृत अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा-करकट और भू-पृष्ठ नालों की गाद का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान करने से है;
(थ) ''घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट'' का तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्सर्जित फेंके हुये पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइटें, अवधि समाप्त औषधियों सहित औषधियों, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियों, प्रयुक्त सुइयों तथा सिरिन्ज और संदूषित पटि्टयों आदि से है;
(द) ''द्वार-द्वार संग्रहण'' का तात्पर्य घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों से द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेंट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत कॉम्प्लेक्स या परिसरों में भूतल या प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना सम्मिलित है;
(ध) ''शुष्क अपशिष्ट'' का तात्पर्य जैव अपघटनीय अपशिष्ट और निष्क्रिय गली के कूड़ा-करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, दाह्ा अपशिष्ट, और सफाई नैपकीन, डाइपर आदि अपशिष्ट सम्मिलित है;
(न) ''क्षेपण स्थल'' का तात्पर्य किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट का निपटान बिना सेनेटरी लैंडफिल के सिद्धान्त का पालन किये उसका ढेर लगाने के लिये उपयोग की गयी भूमि से है;
(प) ''विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व'' का तात्पर्य पैकेजिंग उत्पादों जैसे कि प्लास्टिक, टिन, कॉच और सिकुड़े हुये बक्सों इत्यादि केे अस्तित्व में रहने के अंत तक पर्यावरणीय रूप से समुचित प्रबंधन के लिए किसी उत्पादक के उत्तरदायित्व से है;
(फ) ''सुविधा'' का तात्पर्य ऐसे किसी अधिष्ठान से है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएं अर्थात् पृथक्करण पुनः प्राप्ति, भण्डारण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण, उपचार या सुरक्षित निपटान किये जाते हैं;
(ब) ''संचालन'' के अन्तर्गत ठोस अपशिष्टों की छटाई, पृथक्करण, सामग्री की पुनः प्राप्ति, संग्रहण, गौड़ भंडारण, काटना, गट्ठा बनाना, दलन, लदाई, उतराई, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान से संबंधित समस्त क्रियाकलाप सम्मिलित है;
(भ) ''भस्मीकरण'' का तात्पर्य ऐसी अभियांत्रिकीकृत प्रक्रिया से है जिसमें उच्च तापमान पर अपशिष्ट सामग्रियों को तापीय रूप से अपघटित करने के लिए ठोस अपशिष्ट को जलाया जाना या उसका दहन किया जाना सम्मिलित है;
4 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020(म) ''अक्रिय'' का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो जैव अपघटनीय, पुनः चक्रणीय या दाह्ा न हो, और गली की सफाई तथा भू-पृष्ठीय नालियों से निकाली गयी धूल या गाद से है;
(य) ''अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक'' के अन्तर्गत व्यक्ति, समूह, ऐसे अपशिष्ट व्यापारी सम्मिलित हैं जो पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छंटाई, विक्रय और खरीद में लगे हों;
(कक) ''निक्षालितक'' का तात्पर्य ऐसा द्रव से है जो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से या अन्य माध्यम से रिसता है और निष्क्रिय रहता है जिसमें उसमें घुली हुई या स्थगित सामग्री का सत्व है;
(कख) ''सामग्री पुनपर््राप्ति सुविधा'' का तात्पर्य ऐसी सुविधा से है जहाँ गैर कम्पोस्टीय ठोस अपशिष्ट, नगरीय स्थानीय निकाय या किसी अन्य इकाई या व्यक्ति या अभिकरण, जो उनमें से किसी के द्वारा प्राधिकृत हो, द्वारा अपशिष्ट के प्रसंस्करण या निपटान हेतु प्रदत्त किये जाने या उठाये जाने से पूर्व अपशिष्ट उत्थापकों, अनौपचारिक पुनः चक्रण करने वाले प्राधिकृत अनौपचारिक सेक्टर या उक्त प्रयोजनार्थ नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण द्वारा लगाये गये किसी अन्य कार्यबल द्वारा विभिन्न अपशिष्ट संघटकों से पुनर्चक्रित अपशिष्टों का पृथक्करण करने, छटाई करने तथा पुनपर््राप्ति करने को सुगम बनाने के लिये अस्थायी रूप से भण्डारित किया जा सकता है;
(कग) ''नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) के अधीन स्थापित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय से है;
(कघ) ''जैव अनाशित अपशिष्ट'' का तात्पर्य ऐसे किसी अपशिष्ट से है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलतर स्थायी यौगिकों में नाशित नहीं किया जा सकता है;
(कङ) ''अधिभोगी'' में निम्नलिखित सम्मिलित है''
(क) ऐसे किसी प्रयोजन जो भी हो, के लिये किसी भूमि या भवन या उसके आंशिक भाग का अधिभोग करते हुए या अन्यथा रूप में उसका उपयोग करते हुये ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी भूमि या भवन, जिसके सम्बन्ध में किराया संदृत्त हो या संदेय हो, का किराया या आंशिक किराया तत्समय स्वामी को संदत्त कर रहा हो या संदाय किये जाने का दायी हो;
(ख) किसी भूमि या भवन का अधिभोगी स्वामी, जो उक्त भूमि या भवन का अन्यथा उपयोग कर रहा हो;
(ग) किसी भूमि या भवन का किरायामुक्त किरायेदार;
(घ) किसी भूमि या भवन का अधिभोगी लाईसेंसधारी, और;
(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन के उपयोग तथा अधिभोग के निमित्त स्वामी को क्षतियों का भुगतान करने के लिये दायी हो;
(च) नगरीय स्थानीय निकाय की भौगोलिक सीमा की अधिकारिता के भीतर अवस्थित किसी अधिष्ठान/कार्यालय का प्रभारी;
(कच) ''प्रचालक'' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या इकाई से है जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संचालन, संग्रहण, छँटाई, भण्डारण, परिवहन प्रसंस्करण तथा निपटान की सुविधा को नियंत्रित करता है या प्रचालित करता है और इसमें अपने क्षेत्र में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन हेतु स्थानीय निकाय/नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कोई अन्य अभिकरण और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अन्य इकाई या अभिकरण सम्मिलित है;
(कछ) ''प्राथमिक संग्रहण'' का तात्पर्य पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्सर्जन के स्रोत, जिसके अन्तर्गत घर, दुकाने, कार्यालय और कोई अन्य गैर-आवासीय परिसर सम्मिलित हैं, से या किसी संग्रहण स्थल से या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अवस्थान से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने, उसे उठाने या हटाने से है;
(कज) ''प्रसंस्कृत करना'' का तात्पर्य ऐसी किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग करने, पुनः चक्रित करने या नवीन उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए प्रसंस्कृत किये जाने हेतु निरूपित किया जाता है;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 5(कझ) ''पुनर्चक्रण'' का तात्पर्य पृथक्कृत जैव-अनाशित ठोस अपशिष्ट को ऐसे नये उत्पादों का उत्पादन करने के लिए पृथक्कृत जैव अनाशित ठोस अपशिष्ट को कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जो मूल उत्पादाें के समान हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं;
(क) ''पुनर्विकास'' का तात्पर्य जहांँ विद्यमान भवन और अवसंरचनाएं जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं वहां उसी स्थल पर पुराने आवासीय या वाणिज्यिक भवनों के पुनर्निमाण से है;
(कट) ''कचरा से व्युत्पन्न ईंधन'' का तात्पर्य ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरोनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संघनन द्वारा गुटिकाओं या रोएँ के कप में उत्पादित ज्वलनशील अपशिष्ट प्रभाज से व्युत्पन्न ईंधन से है;
(कठ) ''अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट'' में ऐसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्राप्त अपशिष्ट और क्षिप्तक सम्मिलित है, जो पुनर्चक्रण या अगे्रतर प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं हैं;
(कड) ''सेनेटरी लैंडफिल'' का तात्पर्य भू-गर्भ जल, भू-पृष्ठ जल या पलायक वात धूल, वात वाहित कूड़ा-कचरा, दुर्गंध, अग्नि परिसंकट, पशुओं - खतरा, पक्षी खतरा, पीड़क जन्तु, कृंतक, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, सतत् जैव प्रदूषणकारी तत्व प्रावण्य अस्थिरता तथा अपरदन के प्रदूषण के प्रति संरक्षात्मक उपायों से अभिकल्पित सुविधा में भूमि पर अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट तथा अक्रिय अपशिष्ट के अन्तिम एवं सुरक्षित निपटान से है;
(कढ) ''सेनेटरी अपशिष्ट'' का तात्पर्य प्रयुक्त डाइपर, सेनेटरी तौलिये या नैपकीन, टैम्पोन, कंडोम, अनाचार चादरों और किसी अन्य समरूप अपशिष्ट से मिलकर बने अपशिष्ट से है;
(कण) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची से है;
(कत) ''द्वितीयक भंडारण'' का तात्पर्य प्रसंस्करण या निपटान सुविधा स्थल तक अपशिष्ट को आगे परिवहन के लिए द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण डिपों या एमआरएफ या आधानों में संग्रहण के पश्चात ठोस अपशिष्ट के अस्थायी संरोधन से है;
(कथ) ''पृथक्करण'' का तात्पर्य ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटनों अर्थात् जैव नाशित अपशिष्ट, जिसके अन्तर्गत कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट जैव अनाशित अपशिष्ट है, जिसमें पुनः-चक्रण योग्य अपशिष्ट, गैर-चक्रण योग्य, दाह्य अपशिष्ट, मल अपशिष्ट और गैर-चक्रण योग्य अक्रिय अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा सन्निर्माण और विध्वंश अपशिष्ट सम्मिलित है, की छंटाई और पृथक भंडारण से है;
(कद) ''सेवा-प्रदाता'' का तात्पर्य जल, मलवहन, विद्युत, टेलीफोन, सड़क, जल निकास आदि जैसी लोक उपयोगिता की सेवायें प्रदान करने वाले प्राधिकरण से है;
(कध) ''ठोस अपशिष्ट'' का तात्पर्य नगरीय स्थानीय निकाय के अधीन उत्सर्जित ठोस या अर्द्धठोस घरेलू अपशिष्ट, मल अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थानिक अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई, भू-पृष्ठ की नालियों से हटाई गयी या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि अपशिष्ट, कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और रेडियों सक्रिय अपशिष्ट से है;
(कन) ''छंटाई करना'' का तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुनः चक्रणयोग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि जो पुनः चक्रण की सुविधा हेतु उपयुक्त हो, को पृथक करने से है और कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य तथा जोखिम पूर्ण अपशिष्ट को पुनः चक्रण सुविधा की श्रेणी में पृथक करने से है;
(कप) ''स्थिरीकरण'' का तात्पर्य जैव अपघटनीय अपशिष्टों का ऐसी स्थायी अवस्था में जैवीय अपघटन से है, जहाँ वह कोई निक्षालन या बदबू उत्पन्न न करता हो और कृषि भूमि, भू कटाव नियन्त्रण तथा भूमि उपचार के लिए उपयुक्त हो;
(कफ)''पथ विक्रेता'' का तात्पर्य किसी पथ, गली, पाश्र्व पथ, पैदल पथ, खड़ंजा, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना से या स्थान-स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग की वस्तुओं, मॉल, सौदा, खाद्य-सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु का विक्रय करने में लगे किसी व्यक्ति से है जिसके अंतर्गत फेरीवाला, ठेलेवाला, खोमचा वाला तथा ऐसे6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 सभी अन्य समानार्थी पद जो स्थानीय या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में हो सकते हैं, और अपने व्याकरणिक रूप भेदों सहित शब्द ''पथ विक्रय'' सम्मिलित हैं;
(कब) ''अंतरण स्थल'' का तात्पर्य ढके हुए यानों या आधानों में भारी मात्रा में संग्रहण एवं परिवहन कृत सुविधा से अपशिष्ट प्रसंस्करण और या निपटान सुविधा स्थलों तक ले जाने हेतु ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने के लिये सृजित सुविधा स्थल से है;
(कभ) ''परिवहन'' का तात्पर्य विशेष रूप से अभिकल्पित तथा ढकी हुई परिवहन प्रणाली के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त रीति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उपचारित, आंशिक उपचारित या अनुपचारित ठोस अपशिष्ट को ले जाने वाले वाहन से है, जिससे कि बदबू, कूड़ा-कचरा तथा न देखने योग्य स्थितियों और रोगवाहकों, पशुओं तथा पक्षियों तक अधिगम्यता को रोका जा सके;
(कम) ''उपचार'' का तात्पर्य किसी अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों या उसकी संविरचना का उपान्तरण करने हेतु अभिकल्पित पद्धति, तकनीक या प्रक्रिया से है जिससे कि नुकसान पहुँचाने की उसकी मात्रा तथा क्षमता को कम किया जा सके;
(कय) ''प्रयोक्ता शुल्क'' का तात्पर्य ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सेवाएं उपलब्ध कराने की कुल या आंशिक लागत को प्राप्त करने हेतु अपशिष्ट/अपशिष्ट उत्सर्जक पर अधिरोपित शुल्क से है;
(खक) ''कृमि कम्पोस्ट बनाना'' का तात्पर्य केंचुओं का प्रयोग करते हुए जैव नाशित अपशिष्ट को कम्पोस्ट में संपरिवर्तित करने की प्रक्रिया से है;
(खख) ''अपशिष्ट उत्सर्जक'' का तात्पर्य नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को उत्सर्जित करने वाले किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह से है और इसमें ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति समूह, प्रत्येक आवासीय परिसर तथा गैर आवासीय अधिष्ठान राज्य या केन्द्रीय अधिष्ठान सम्मिलित हैं;
(खग) ''अपशिष्ट की क्रमबद्धता'' का तात्पर्य ऐसे प्राथमिकता क्रम से है जिस क्रम में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, निवारण, कटौती, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्ति और निपटान पर बल देकर किया जाना चाहिए जिसमें निवारण सर्वाधिक अधिमानित विकल्प और भू-भरण निपटान न्यूनतम अधिमानित विकल्प होगा;
(खघ) ''अपशिष्ट उत्थापक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो अपशिष्ट उत्सर्जन स्रोत, गलियों, डिब्बों, सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधाओं, प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से पुनपर््रयोज्य तथा पुनः चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और उसकी प्राप्ति से पुनः चक्रकों को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यमवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से लगे हुए हैं;
(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और तद्धीन बनायी गयी नियमावली जैसे-ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अन्तरसीमा संचलन) नियम, 2016 और ई-कचरा प्रबन्धन नियम, 2016 आदि में उसके लिये समनुदेशित है।
अध्याय दो
पणधारियों के कर्तव्य
क-पृथक्करण
3-अपशिष्ट उत्सर्जकों के कर्तव्य
(क) थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों सहित प्रत्येक अपशिष्ट उत्सर्जक अपने द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट को तीन श्रेणियों अर्थात् जैव नाशित, जैव अनाशित (पुनर्चक्रणीय) और परिसंकटमय (घरेलू या वाणिज्यिक) अपशिष्टों (गैरपुनर्चक्रणीय) में पृथक्कृत करेंगे और यथोचित कचरे के डिब्बों में भंडारित करेगे और समय-समय पर यथा अधिसूचित निदेशानुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट उत्थापकों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेंगे;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 7(ख) उपयोग किये गये मल अपशिष्ट जैसे डायपरों और सेनेटरी पैडों आदि को इन उत्पादों के विनिर्माणकर्ताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी थैलियों में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा अनुदेशित उपयुक्त वेष्टन (रैपर) सामग्री में सुरक्षा पूर्वक वेष्टित करेगा और उसे शुष्क अपशिष्ट या जैव अनाशित अपशिष्ट हेतु तात्पर्यित कचरे के डिब्बे में डालेगा;
(ग) समस्त दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, बाजार संघों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पृथक्कृत अपशिष्टों का भण्डाण स्वयं के परिसर में समुचित स्थलों (आन साइट) पर करना होगा;
(घ) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, जैसा और जब उत्सर्जित हों, निजी परिसर में पृथक रूप से भण्डारित किये जायेंगे और नगरीय स्थानीय निकाय उनका निस्तारण, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार करेगा;
(ङ) परिसरों से उत्सर्जित उद्यान-कृषि अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट, निजी परिसरों में पृथक रूप से भंडारित किये जायेंगे और समय-समय पर नगरीय स्थानीय निकाय के निदेशों के अनुसार निस्तारित किये जायेंगे और जैव नाशित कचरे के रूप में भंडारित किये जायेंगे और उन्हें नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निकटस्थ कम्पोस्टीकरण संयंत्रों में ले जाया जायेगा;
(च) प्रत्येक पथ-विक्रता अपने क्रिया-कलाप के प्रक्रम के दौरान उत्सर्जित अपशिष्ट यथा खाद्य अपशिष्ट, अपघटनीय (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, कैनों, रैपरों, शेष बचे खाद्य पदार्थ, सब्जियों, फलों इत्यादि का भंडारण करने के लिये अपेक्षानुसार दो अथवा तीन पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो, या पात्र या यान में डालेगा;
(छ) समस्त थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों, आवासीय कल्याण संघों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल वाली संस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकाय की भागीदारी में नियमावली में यथा विहित रूप में उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर किये जाने वाले अपशिष्ट पृथक्करण को सुनिश्चित करेंगे, पृथक्कृत अपशिष्ट संग्रहण को पृथक रूप में सुगम बनायेंगे और पुनर्चक्रणीय सामग्री को या तो प्राधिकृत अपशिष्ट उत्थापकगण को या प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौपेंगे; जैव नाशित अपशिष्ट का प्रसंस्करण, उपचारीकरण तथा निस्तारण, कम्पोष्टिकरण या जैव मिथेनीकरण के माध्यम से यथा सम्भव परिसर के भीतर किया जायेगा;
(ज) अपशिष्ट उत्सर्जक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जैव अनाशित अपशिष्ट यथा पैकेट, खाद्य-पदार्थ के पात्र, डिब्बे, बोतल, टेट्रापैक, पेटियाँ, गत्ते, कागज के कप प्लेट और अन्य निपटान योग्य वस्तुएं साफ किये जायं, सुखाये जाये और तब उन्हें प्रभावी पुनर्चक्रण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय को सौप दिये जायं;
(झ) अपशिष्ट उत्सर्जन के स्रोत से प्रसंस्करण सुविधा तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला के किसी व्यक्ति द्वारा ठोस अपशिष्ट के साथ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट अथवा औद्योगिक अपशिष्ट का मिश्रण नहीं किया जायेगा;
() अवशिष्ट अपशिष्ट को अपशिष्ट संग्राहक, अथवा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा निदेशित अभिकरण को दिया जायेगा;
(ट) विक्रेताओं दुकानों वाणिज्यिक अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीत अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 यथा संशेधित 2018, के अधीन प्रतिषिद्ध डिस्पोजबल सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए;
4-कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वधशाला अभिहित वधशालाओं/गृहों/बाजारों से भिन्न अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं के कर्तव्य-
अभिहित वधशालाओं और बाजार से भिन्न ऐसे किसी परिसर, जिसमें किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप के फलस्वरूप कुक्कुट पालन, मत्स्य और वधशाला अपशिष्ट उत्सर्जित होता हो, के प्रत्येक स्वामी/अध्यासी को उसे पृथक रूप से बंद परिपथ में अच्छी स्थिति में भण्डारित करेगा, और इसे दैनिक आधार पर विनिर्दिष्ट समय में इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराये गये नगरीय स्थानीय निकाय के संग्रहण यान को प्रदान करेगा। ऐसे अपशिष्ट का किसी सामुदायिक कचरा पात्र में जमा किया जाना प्रतिषिद्ध है और जुर्माना अनुसूची (अनुसूची तीन) में यथा सूचित जुर्माना लगाया जायेगा। स्वच्छता एवं सफाई की स्थितियां उपलब्ध कराने के लिये नगरीय स्थानीय निकाय का पदाधिकारी/प्राधिकारी, बाजार परिसर में अधिकतम बाजारों में नागरिक प्रसुविधाओं को ठीक करने/पुनः कायाकल्पित करने हेतु उत्तरदायी होगा;
8 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 20205-विक्रेताओं/फेरीवालों के कर्तव्य-
समस्त विक्रेता/फेरीवाले, विक्रय स्थल पर ही अपने-अपने जैव नाशित अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट को पृथक-पृथक डिब्बे में रखेंगे। अपशिष्ट उत्सर्जक/विक्रेता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सम्यक रूप से पृथक्कृत (अलग-अलग) किये हुए अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय के संग्रहण यान में अथवा निकटतम अभिहित सामुदायिक कचरे के डिब्बा में डालेगा। प्रत्येक विक्रेता/फेरीवाले का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपना आंगन स्वच्छ रखे। यदि स्वामी अथवा विक्रेता नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो जुर्माना, जुर्माना अनुसूची के अनुसार अधिरोपित किया जायेगा;
6-झंझा-जल नालियों/गलियों के सम्बन्ध में कर्तव्य-
(एक) ऐसे परिसर, जिसके पास झंझा-जल नाली/गली स्थित हो, का प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी, यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि इसमें कोई अपशिष्ट क्षेपित न किया जाय या फेंका न जाय और इसे साफ रख जाय। परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी का कर्तव्य होगा कि वह किसी ठोस अपशिष्ट को पदाधिकारी/प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित स्थानों पर और समयों में नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपबंधित किये गये अपशिष्ट संग्रहण यान तक पृथक्कृत करके ले जाय। अधिभोगी परिसर के अन्दर की नालियों/गली को स्वच्छ रखेगा। परिसर के अन्दर की गली में अपशष्टि के संचय होने की स्थिति में अधिभोगी उसकी सफाई करेगा, अपशिष्ट को पृथक्कृत करेगा और इसे नगरीय स्थानीय निकाय को सौंप देगा या इसे नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा चिन्हित स्थल पर परिदत्त कर देगा;
(दो) जहाँ ऐसे परिसर के स्वामी/अधिभोगी भवन की गली की सफाई के लिये नगरीय स्थानीय निकाय की सेवाओं का उपभोग करना चाहें वहाँ उन्हें नगरीय स्थानीय निकाय के सम्बन्धित कार्यालय में आवेदन करना होगा और समय-समय पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित समुचित प्रभारों का भुगतान करना होगा। स्वामियों/अधिभोगियों का यह उत्तर दायित्व होगा कि वे सफाई करने के प्रयोजनार्थ भवन गली तक पहुँचने का उपाय करें;
(तीन) नगरीय स्थानीय निकाय का यह उत्तर दायित्व होगा कि वह नगर के झंझा जल नालियों/गलियों को अपशिष्ट तथा मलवहन से स्वच्छ रखे;
7-भण्डारा/लंगर आयोजकों के कर्तव्यः-
किसी भण्डारा या लंगर को आयोजित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु डिब्बों का उपबंध करना होगा;
8-सरकार की स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रणाधीन संस्थाओं का उत्तरदायित्वः-
(1) सरकारी/अर्द्ध सरकारी सांविधिक निकाय, अपने स्वामित्वाधीन या कब्जाधीन लोक परिसर के भीतर इस नियमावली को लागू करने हेतु उत्तरदायी होंगे;
(2) नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग, अधिसूचना द्वारा, किसी भी श्रेणी के उत्सर्जनकर्ताओं से अपने ठोस अपशिष्ट को अतिरिक्त श्रेणियों में पृथक्कृत करने की अपेक्षा कर सकता है;
(3) इस नियमावली की किसी बात से उत्सर्जनकर्ता के लिये लागू तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपशिष्ट को अतिरक्त श्रेणियों में पृथक्कृत करने के किसी उत्सर्जनकर्ता के कर्तव्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;
(ख) प्राथमिक ठोस अपशिष्ट भण्डारणः
9-ठोस अपशिष्ट का भण्डारण निम्नानुसार किया जायेगाः-
(क) निजी सम्पत्ति के प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी को अपने परिसर में पर्याप्त संख्या में कचरा आधानों को इस रूप में अनुरक्षित करना होगा कि कूड़ा-करकट सार्वजनिक पथ/मार्गों तथा पाश्र्वमार्गों से दृष्टव्य न हो और न ही पशुओं के पहुँच में हो;
(ख) थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं या किसी व्यक्तिगत उत्सर्जनकर्ता समूह, जिसमें बहु मंजिले भवन, अपार्टमेंट, गली में स्थित गृह, वासगृह, नगर क्षेत्र, होटल, पार्क मॉल, सरकारी या निजी आवासीय कालोनियाँ या समितियाँ, दुकानें, कार्यालय, वाणिज्यिक अधिष्ठान, विमानपत्तन, रेलवे, लोक उपयोगिताएं, उद्योग और घरेलू उद्योग आदि सम्मिलित हैं, को अपने परिसर के भीतर प्रत्येक श्रेणी के पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु समुचित आकार, रंग और विशिष्टता के पृथक-पृथक आधानों को उपलब्ध कराना होगा और उन्हें अनुरक्षित करना होगा;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 9(ग) स्थायी या अस्थायी रूप में स्थित फेरीवालों, विक्रेताओं, छतरी स्टाल, खाद्य पदार्थ स्टाल तथा खाद्य पदार्थ ट्रक वालों को अपने-अपने व्यवसाय स्थल पर किसी कूड़-कचरा से बचने के लिये शुष्क तथा आदर््र अपशिष्ट हेतु कम से कम दो आधान उपलब्ध रखना होगा और अनुरक्षित रखना होगा;
10-विशिष्ट श्रेणी के अपशिष्ट भण्डारण निम्नानुसार किये जायेंगेः-
(क) खाद्य अपशिष्ट की अनुज्ञेय पैकेजिंग द्रव्यों से उन्हें पृथक्कृत किये जाने से पूर्व खाद्य पदार्थों को खाली कर लिया जायेगा। अग्रतर यह कि गैर प्लास्टिक नाशित अपशिष्ट (जिसमें खाद्य अपशिष्ट सम्मिलित हैं) का निस्तारण प्रतिषिद्ध प्लास्टिक थैलों में नहीं किया जायेगा और इसका निस्तारण गैर प्लास्टिक नाशित अपशिष्ट के निस्तारणार्थ विनिर्दिष्ट रूप से विनिर्मित उपयुक्त कूड़ा-कचरा थैलियों/स्तर युक्त थैलियों में किया जायेगा;
(ख) समस्त सेनेटरी अपशिष्ट, जैसा और जब उत्सर्जित किये जायें, सुरक्षित रूप से नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अनुदेशित या ऐसे उत्पादों के विनिर्माणकर्ताओं या ब्रैण्ड स्वामियों द्वारा उपबंधित किये गये समाचार पत्रों या उपयुक्त लपेटने वाली वस्तुओं या थैलों में विशिष्ट रूप से चिन्हांकित (उदाहरणार्थ लाल 'X' चिन्ह से या डाइपरों/नैपकिन हेतु मानकीकृत लेविलों से) किसी सम्भावित रिसाव या बहाव को रोकने हेतु लपेेटे जायेंगे और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित रीति से शुष्क अपशिष्ट हेतु तात्पर्यित आधान में रखें जायेंगे;
(ग) घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट के संबंध मेंः-
(एक) समस्त घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित पृथक थैलों/आधानों में विहित रूप में भण्डारित तथा लेबिलकृत किये जायेंगे;
(दो) ऐसे समस्त नुकीले अपशिष्ट जो घरेलू परिसंकटमय अपशिष्टों के अंग हों, किसी पृथक नुकीले अपशिष्ट वाले पात्र में भण्डारित किये जायेंगे, जैसाकि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किया जाय;
(घ) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संबंध मेंः-समस्त उत्सर्जनकर्ताओं को सन्निर्माण एवं ध्वस्तीकरण नियम, 2016 के अधीन विहित और नगरीय स्थानीय निकाय द्वरा अधिसूचित रीति से अपने परिसर के भीतर पृथक्कृत सन्निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को परिदान एवं संग्रहण हेतु सुविधाजनक अवस्थान पर भण्डारित करना होगा;
(ङ) उद्यान एवं उद्यानकृषि थोक अपशिष्ट के संबंध मेंः- ऐसे समस्त अपशिष्ट, उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा अपने-अपने परिसर/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट उठान स्थलों/अवस्थानों के भीतर बिखरने के पर्याप्त संरक्षण और नगरीय स्थानीय निकाय या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा भण्डारण, परिदान तथा संग्रहण किये जाने की सुविधा सहित बडे़-बड़े थैलों, डिब्बों या ढेरों में भण्डारित किये जायेंगे;
ग-द्वितीयक ठोस अपशिष्ट भण्डारण
11-द्वितीयक भण्डारण स्थलों पर ठोस अपशिष्ट का भण्डारण निम्नानुसार किया जायेगाः-
(1) दहलीजों से संग्रहीत पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट भण्डारण डिपो, सामुदायिक भण्डारण डिब्बों या स्थिर या गतिशील अन्तरण केन्द्रों अथवा नगरीय स्थानीय निकाय और/या द्वितीयक अपशिष्ट भण्डारण अभिकर्ता द्वारा विहित अवस्थानों तक ले जाये जायेंगे।
(2) किसी नियत क्षेत्र में अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा तथा जनसंख्या घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये भण्डारण सुविधाएं सृजित एवं स्थापित की जायेंगी। ऐसे द्वितीयक भण्डारण स्थलों पर विनिर्दिष्ट रंगों के ढके हुये पात्र निम्नलिखित के पृथक-पृथक भण्डारण के लिये होंगे-
क- जैव नाशित या आर्द्र अपशिष्ट
ख- जैव अनाशित या शुष्क अपशिष्ट
ग- घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट
(3) जैव अनाशित अपशिष्ट हेतु शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्र/सामग्री पुनपर््राप्ति सुविधायें/पुनर्चक्रण केन्द्र-10 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 क-पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट की छंटाई को विनियमित करने तथा सुगम बनाने के उद्देश्य से नगरीय स्थानीय निकाय को उतने शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों/एम0आर0एफ0 या पुनर्चक्रण केन्द्रों का उपबंध करना होगा जैसा कि सम्भव एवं अपेक्षित हों। पथ/द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली से और वाणिज्यिक अधिष्ठानों से शुष्क (जैव अनाशित) अपशिष्ट, इन अभिहित केन्द्रों तक अन्तरित किये जायेंगे। इन अभिहित केन्द्रों को केवल शुष्क अपशिष्ट ग्रहण करना होगा। ऐसे केन्द्र चहारदीवारी/बंद स्थान में इस रूप में होंगे कि अपशिष्ट निकट से गुजरने वाले लोगों को दृष्टव्य न हो।
ख-इन शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों को रजिस्ट्रीकृत/लाईसेंस प्राप्त पुनर्चक्रणकर्ताआें या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत/नियुक्त किन्हीं अन्य अभिकर्ताओं द्वारा व्यक्ति उपलब्ध कराये जायेंगे या उनका संचालन किया जायेगा।
ग-परिवारों के लिये यह भी उपबंध होगा कि वे अपना पुनर्चक्रीय शुष्क अपशिष्ट सीधे नगरीय स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अभिकर्ताओं और/या प्राधिकृत अपशिष्ट व्यवहारियों को इन पुनर्चक्रण केन्द्रों पर पूर्व अधिसूचित दरों, पर जमा करें या विक्रीत करें। प्राधिकृत अभिकर्ताओं और/या प्राधिकृत अपशिष्ट व्यवहारियों को द्वितीयक बाजार या पुनर्चक्रण इकाईयों को एस0डब्ल्यू0एम0 नियमावली के उपबंधों के अनुसार पुनर्चक्रण अपशिष्ट का निस्तारण या विक्रय करने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।
(4) विनिर्दिष्ट घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट जमा केन्द्र-
क-घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का संग्रहण करने हेतु विनिर्दिष्ट घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अवस्थानों पर निक्षेप केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। ऐसे सुविधा स्थलों का, सीधे परिसंकटमय अपशिष्ट को निक्षेपित करने हेतु जनता को तत्संबंध में जागरूक करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता समस्त अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं से पृथक्कृत रीति से घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट संग्रहीत कर सकता है;
ख-ऐसे अपशिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधा स्थल तक पृथक रूप से परिवहनकृत किये जायेंगे;
ग-मल अपशिष्ट, द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थलों और/या निक्षेप केन्द्रों पर घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट से पृथक्कृत किये जायेंगे और भस्मीरण के माध्यम से प्रसंस्कृत किये जायेंगे;
(5) द्वितीय भण्डारण सुविधा स्थलों की विशिष्टतायें-
क-नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता या पूर्ण वाह्य स्रोतित अभिकरण, ठोस अपशिष्ट भण्डारण सुविधा स्थलों को इस रीति से अनुरक्षित करेंगे कि उससे उसके चारों ओर अस्वास्थ्यकर तथा अस्वच्छ स्थिति उत्पन्न न हो;
ख-भण्डारण सुविधा स्थल सामूहिक प्रयोक्ता के रूप में होंगे और वे इस प्रकार अभिकल्पित किये जायेंगे कि अपशिष्ट की समग्रता को सुनिश्चित किया जा सके और यह कि भण्डारित अपशिष्ट खुले वातावरण में परिलक्षित न हो;
ग- द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थल, जनसंख्या घनत्व और क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन के अनुसार नियत क्षेत्र या वार्ड में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्राओं को दृष्टिगत रखते हुए सृजित और स्थापित किये जायेंगे;
अध्याय-तीन
क-ठोस अपशिष्ट संग्रहण और परिदान (डिलीवरी)
12-शुष्क तथा आर्द्र अपशिष्ट का संग्रहण तथा परिदान (डिलीवरी) निम्नानुसार किया जायेगाः-
(1) द्वार-द्वार संग्रहण के मामले में-अधिसूचित समयों पर नगरीय स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर द्वार-द्वार पृथक्कृत आदर््र (गीला) तथा शुष्क अपशिष्ट संग्रहण, यथा स्थिति, नगरीय स्थानीय निकाय/या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा लागू किया जायेगा और अधिसूचित किया जायेगा;
(2) स्थल-स्थल पर संग्रहण के मामले में- यदि द्वार-द्वार तक सेवायें विनिर्दिष्ट अवधि तक नहीं प्रदान की जा सकती हैं अथवा सेवायें किसी अन्य अदृश्य कारण से नहीं प्रदान की जा सकती हैं अथवा जबतक द्वार-द्वार तक सेवायें उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं तब तक नगरीय स्थानीय निकाय वास्तविक क्षेपण स्थलों के रूपमें प्रयुक्त किये जा चुके अवस्थानों सहित अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक वार्ड मेंउत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 11 बहु अवस्थानों को अधिसूचित कर सकता है और वहाँ पर विस्तृत सुसंहत डिब्बे प्रतिष्ठापित कर सकता है जहाँ नागरिक अपना-अपना पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट जमा कर सकते हैं। संग्रहण स्थल बिन्दुओं पर प्रतिदिन अपशिष्ट की सफाई की जायेगी। उक्त स्थल के चारों ओर के क्षेत्रों की भी सफाई की जायेगी जहाँ डिब्बे या पात्र या संहृतकर्ता पात्र रखे जाते हैं;
(3) स्वस्थाने (ऑन साइट) प्रसंस्करण इकाइयों से अवशिष्ट अपशिष्ट के संग्रहण के मामले में-नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकरण स्वस्थाने (आन साइट) अपशिष्ट प्रसंस्करण कर्ता इकाईयों/स्थानों से अपशिष्ट संग्रहण अनुसूची नियत करेगा और संग्रहण हेतु समय बिन्दुओं को उस क्षेत्र के प्रमुख भागों में और साथ ही साथ नगरीय स्थानीय निकाय के वेबसाइट/जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर प्रकाशित करायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय ऐसी समस्त इकाइयों/स्थानों की अद्यतन सूची अनुरक्षित करेगा जो स्वस्थाने (आन साइट) ऐसे अपशिष्ट प्रसंस्कृत करते हैं जो ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक होते हैं यथा होटल, रेस्टोरेन्ट, कार्यालय परिसर, शैक्षिक संस्थायें, विवाहगृह, जैव अनाशित अपशिष्ट उत्सर्जक चिकित्सालय और वेबसाइट पर उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर के वाणिज्यक क्षेत्र;
(4) थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों से संग्रहण के मामले में - ऐसी स्थिति में जब प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित हो रहा हो तब नगरीय स्थानीय निकायों/या अभिकर्ताओं को थोक ठोस अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये ऐसी पृथक संग्रहण प्रणाली स्थापित करनी होगी जिसमें अपशिष्ट संग्रहण हेतु पृथक परिवहन/संग्रहण वाहन सम्मिलित होंगे;
(5) थोक अपशिष्ट के मामले में-नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता माह में एक दिन द्वार-द्वार थोक अपशिष्ट संग्रहण के लिये विनिर्दिष्ट करेगा और उस क्षेत्र के प्रमुख भागों में और साथ ही साथ नगरीय स्थानीय निकाय की वेबसाइट/जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर संग्रहण हेतु समय बिन्दुओं को प्रकाशित करेगा;
ख-विभिन्न अन्य विनिर्दिष्ट प्रकार के अपशिष्टों का संग्रहण तथा परिदान (डिलीवरी)
13-विभिन्न अन्य विनिर्दिष्ट प्रकार के अपशिष्टों के संग्रहण और परिदान (डिलीवरी) निम्नानुसार है;
(क) परिसंकटमय (वाणिज्यिक/घरेलू) अपशिष्ट ः ऐसा अपशिष्ट, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित निक्षेप केन्द्रों पर उत्सर्जकों द्वारा जमा किया जायेगा अथवा इसे अधिसूचित संग्रहण प्रणाली को प्रतिदिन परिदत्त किया जायेगा या उसके द्वारा संग्रहीत किया जायेगा, जहाँ संग्रहण वाहन के पास परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु पृथक आधान हो, अथवा यदि संग्रहण वाहन के पास परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु पृथक आधान न हो तो नगरीय स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस क्षेत्र के नागरिकों के लिये ऐसे विनिर्दिष्ट दिवस अधिसूचित किये जायें जब ऐसे अपशिष्ट संग्रहीत किये जाये;
(ख) ई-अपशिष्ट : उत्सर्जकों को, संग्रहण केन्द्र/व्यवहारी या उत्पादक/विध्वंशकर्ता/ ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से अथवा उत्पादक के अभिहित वापसी सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राधिकृत विध्वंशकर्ता या ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता के लिये ई-अपशिष्ट श्रृंखलाकरण सुनिश्चित करना होगा;
(ग) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट : उत्सर्जनकर्ता, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार और जैसा कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निदेशित किया जाये या अधिसूचित किया जाय, उत्सर्जित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण तथा परिदान (डिलीवरी) के लिये उत्तरदायी होंगे;
(घ) थोक उद्यान या उद्यान कृषि अपशिष्ट : उत्सर्जनकर्ता थोक उद्यान और उद्यान कृषि अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिदान (डिलीवरी) तथा प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होंगे, जैसा कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निदेशित या अधिसूचित किया जाये;
(ड.) अन्य अपशिष्ट ः जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, शव-द्रव बहिःस्राव, बैटरी अपशिष्ट और नगरीय स्थानीय निकाय के ऐसे अन्य अपशिष्ट, जिनके लिये नगरीय स्थानीय निकाय ने पृथक प्राथमिक संग्रहण प्रणाली अधिसूचित किया हो, अधिसूचित आदर््र (गीले) और शुष्क अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली को नहीं परिदत्त, किये जायेंगे या उसके द्वारा संग्रहीत नहीं किये जायेंगे और उन्हें उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा समुचित फीस दिये जाने या जैसा कि इस नियमावली में विहित किया जाय। उक्तानुसार फीस का संदाय किये जाने पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ऐसे अपशिष्टों के संग्राहकों या अभिकरणों को परिदत्त किया जायेगा;
12 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020(च) फेरीकर्ताओं, बिक्रेताओं, छतरी स्टालों, खाद्य स्टालों तथा खाद्यान्न ट्रकों, जो अपने कारोबार स्थल पर कूड़ा-कचरा डिब्बों को अनुरक्षित करते हुये स्थायी या अस्थायी रूप में स्थित हों, को पृथक्कृत अपशिष्ट का परिदान (डिलीवरी), संग्रहण स्थलों, सामूहिक डिब्बों, सामूहिक पात्रों या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा इस निमित्त अधिसूचित अपशिष्ट संग्राहकों/वाहन तक सुनिश्चित करना होगा;
14-प्रकाशन व घोषणा के उपबंधः -
(1) क्षेत्र या वार्ड वार विनिर्दिष्ट समय बिन्दु, जिनमें विभिन्न श्रेणी के ठोस अपशिष्टों के लिये सप्ताह का सुसंगत दिवस सम्मिलित है, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे और उन्हें उस क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर और साथ ही साथ जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट/यथास्थिति नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा, सामान्यतः द्वार-द्वार कूड़ा-कचरा संग्रहण का समय प्रातः 6 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक निर्धारित किया जायेगा। वाणिज्यिक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों या किन्हीं अन्य संस्थागत अपशिष्ट उत्सर्जकों से संग्रहण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय पृथक-पृथक समय बिन्दु अधिसूचित कर सकता है;
(2) संग्रहण हेतु ठहराव के स्थल सहित मार्ग मानचित्र, आंरम्भिक समय एवं समापन समय और अन्य सुसंगत विवरण समय-सारिणी के साथ-साथ प्रकाशित किये जायेंगे;
(3) जहाँ नगरीय स्थानीय निकाय ने द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली अधिसूचित किया हो वहाँ प्रत्येक उत्सर्जक को पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का परिदान (डिलीवरी) सार्वजनिक मार्ग या सामूहिक डिब्बा, जैसा कि विहित किया जाय या अधिसूचित किया जाय, से प्राथमिक संग्रहण केन्द्र अर्थात् दहलीज/द्वार/प्रवेश बिन्दु तक सुनिश्चित करना होगा;
(4) जहाँ नगरीय स्थानीय निकाय ने स्थल-स्थल संग्रहण प्रणाली अधिसूचित किया हो वहाँ प्रत्येक उत्सर्जनकर्ता को पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का परिदान (डिलीवरी), सामूहिक आधानों में अथवा सीधे अपशिष्ट संग्राहकों/वाहनों जैसा कि विहित या अधिसूचित किया जाय, को करने के लिये सुनिश्चित करना होगा;
(5) अनुज्ञेय ध्वनि स्तरों के अन्तर्गत स्वचालित आवाज अभिलेखन युक्ति, घंटी, हार्न, अपशिष्ट संग्राहकों द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कूड़ा-कचरा संग्रहण यान में लगाये जायेंगे। संकीर्ण तथा संघनित गलियों में तथा पथों पर अपशिष्ट संग्राहक/चालक/सहायक को सीटी का उपयोग करना होगा और ऐसी गलियों तथा पथों से चलना होगा जिससे कि वह आगमन की घोषणा कर सके और संग्रहण को सुनिश्चित कर सके;
15-संग्रहण एवं परिदान (डिलीवरी) हेतु अन्य कार्यवाहीः-
(1) नगरीय स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, सन्निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट, उद्यान या उद्यान कृषि थोक अपशिष्ट, पथ सफाई अपशिष्ट, कूड़ा-कचरा अपशिष्ट और मृत पशुओं (पालतू पशुओं और बड़े पशुओं) हेतु पृथक प्राथमिक संग्रहण प्रणालियां प्रतिष्ठापित की जाय, जैसा कि नगरीय स्थानीय निकाय हेतु लागू केन्द्र सरकार के सम्बन्धित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अधीन आवश्यक हों;
(2) नगरीय स्थानीय निकाय विशिष्ट श्रेणी के उत्सर्जकों यथा होटलों तथा आहारगृहों, वध शालाओं, दुग्धशालाओं आदि अथवा विशिष्ट श्रेणी के अपशिष्ट यथा ई-अपशिष्ट आदि के लिये पृथक प्राथमिक संग्रहण प्रणाली अधिसूचित करेगा;
(3) कोई अपशिष्ट, संग्रहण के दौरान इस रीति से नहीं सौपा जायेगा जिससे अपशिष्ट उत्सर्जक या अपशिष्ट संग्राहक या सामान्य जनता का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाय अथवा यातायात के लिये खतरा उत्पन्न हो जाये या पर्यावरण के लिये क्षतिकारक हो जाय या उपताप सृजित करे/बदबू उत्पन्न हो या फलस्वरूप कूड़ा-कचरा उत्पन्न हो जाय;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 13(4) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहण किये गये पृथक्कृत जैव नाशित अपशिष्ट, आवृत्त करके प्रसंस्करण संयंत्रों यथा कम्पोस्ट संयंत्र, जैव मिथेनीकरण संयंत्रों या ऐसे किन्हीं अन्य सुविधा वाले स्थानों तक अन्तरित किये जायेंगे;
(5) संग्रहण किये गये जैव अनाशित अपशिष्ट सम्बन्धित प्रसंस्करण सुविधा स्थलों या पुनर्चक्रण हेतु सृजित द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थलों तक परिवहन कृत किये जायेंगे;
अध्याय-चार
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण तथा परिवहन
16-ठोस अपशिष्ट संग्रहण तथा परिवहन निम्नानुसार किया जायेगाः-
(क) ठोस अपशिष्ट का संग्रहण तथा परिवहन करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को वाहन अभिनियोजन योजना इस रीति से तैयार करनी होगी कि पृथक्कृत शुष्क अपशिष्ट, आदर््र (गीले) अपशिष्ट और परिसंकटमय अपशिष्ट परिवहन किये जाने के दौरान अंतर्मिश्रित न हो जाय;
(ख) जहाँ तक सम्भव हो नगरीय स्थानीय निकाय को अपशिष्ट संग्रहीत करने और क्षेपित करने हेतु स्वचालित तंत्रों का उपयोग करने वाले स्वचालित अपशिष्ट संग्रहण वाहन उपाप्त कराना होगा जिससे कि अन्तर्वस्तुओं को हाथ से उठाने तथा क्षेपित करने की आवश्यकता न हो। प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन वाहन का अभिकल्प इस रूप में होगा कि ठोस अपशिष्ट को अन्तिम प्रसंस्करण/निस्तारण स्थल तक पहुँचाने में भूमि पर एकत्रित न हो और इस प्रकार आवर्ती अपशिष्ट हस्त संचालन से बचा जा सके;
(ग) अपशिष्ट परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन इस रीति से आवृत्त किये जायेंगे कि परिवहन किये जाने के दौरान संग्रहीत अपशिष्ट खुले वातावरण में दृष्टव्य न हो या जनता के लिये दृष्टव्य न हो या मार्ग में न बिखरे। उक्त वाहनों में ऐसे संहृतकर्ता तथा गतिशील अंतरण केन्द्र (मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन) भी सम्मिलित हो सकते हैं जो नगरीय स्थानीय निकाय की प्रौद्योगिकी के अपनाएं विकल्प पर आधारित होंगे;
(घ) नगरीय स्थानीय निकाय प्रत्येक चिन्हित वार्ड के लिये आवंटित अपशिष्ट संग्रहण यानों की संख्या निर्धारित करेगा। अपशिष्ट उत्सर्जकों की संख्या से अपशिष्ट संग्रहण यानों की संख्या के अनुपात की संगणना प्रत्येक छः माह में और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाने वाले सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी;
(ड.) नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्र के भीतर उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर समर्पित गतिशील अंतरण केन्द्र (मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन) या नियत संहृतकर्ता अंतरण केन्द्र (मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन) को अभिनियोजित किये जाने की संभाव्यता, अनुमोदित मार्ग योजनाओं के अनुसार परिवारों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों से पथ स्तर पर और द्वार-द्वार ठोस अपशिष्ट संग्रहण में संलग्न स्वतः उतारने वाले वाहनों; थ्री ह्वीलरों और रिक्शों आदि से अपशिष्ट प्राप्त करने हेतु विनिर्दिष्ट अवस्थानों पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। गतिशील अंतरण केन्द्र और नियत संहृतकर्ता अंतरण केन्द्र के अभिकल्प से न्यूनतम समय लेकर तथा अपशिष्ट को बिखेरे बिना प्राथमिक संग्रहण वाहनों से अपशिष्ट उतारे जायेंगे। ऐसे नगर निगमों में जहाँ के वार्ड आकार में बड़े हो और उस वार्ड के क्षेत्र के भीतर प्रतिदिन दस से अधिक मीट्रिकटन अपशिष्ट उत्सर्जन होता हो वहाँ नगर निगम वार्ड में द्वितीयक संग्रहण हेतु एक संहृतकर्ता उपलब्ध करा सकता है;
(च) संग्रहण और परिवहन उपकरणों तथा यानों के चयन हेतु प्रौद्योगिकी में परिवर्तनशील आवश्यकताओं और उसकी अभिवृद्धियों पर विचार किया जायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपशिष्ट संग्रहण हेतु अभिनियोजित किये गये समस्त वाहनों में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली/जी0पी0एस0 प्रतिष्ठापित की जायेगी।
अध्याय-5
ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण
17-जैव नाशित अपशिष्ट या आदर््र अपशिष्ट का प्रसंस्करणः-
(1) परिवहन/संग्रह लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण यथा कम्पोस्टीकरण, जैव मिथेनीकरण, सूक्ष्मजीवी कम्पोस्टीकरण, कृमि कम्पोस्टीकरण, अवायवीय संग्रहण14 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 या जैव नाशित अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण हेतु किसी अन्य समुचित प्रसंस्करण के लिये अधिमान प्रदान किया जायेगा। जहां कहीं प्रयोज्य हो, जैव नाशित अपशिष्ट हेतु ऐसे अपशिष्ट का स्वस्थाने प्रसंस्करण किये जाने के लिये अधिमान प्रदान किया जायेगा;
(2) नगरीय स्थानीय निकाय को यह प्रवर्तित करना होगा कि जैव नाशित अपशिष्ट का प्रसंस्करण किये जाने के दौरान सब्जियों, फलों, फूलों, माँस, कुक्कुट और मत्स्य का लेन-देन करने वाले बाजारों के अपशिष्ट से स्वस्थ्य स्थितियां सुनिश्चित रहें;
(3) स्वस्थाने (ऑनसाइट) प्रसंस्करण जैव नाशित अपशिष्ट के थोक उत्सर्जकों को इस नियमावली की अधिसूचना के 90 दिन के भीतर नगरीय स्थानीय निकाय से प्राप्त लाइसेंस/ अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपना-अपना आदर््र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र स्थापित और अनुरक्षित करना होगा;
(4) नगरीय स्थानीय निकाय से प्राप्त लाइसेंस/प्राधिकार में निर्धारित शर्तों के अनुसार नीचे सारणी में उल्लिखित अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये अपना-अपना आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र स्थापित करना तथा उन्हें अनुरक्षित रखना अनिवार्य होगा;
सारणी
| क्र0 सं0 | उत्सर्जक के प्रकार | उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा |
| 1 | होटल, रेस्टोरेंट और अन्य भोजनालय | प्रतिदिन 100 किग्रा0 से अधिक अपशिष्ट उत्सर्जक होटल या समस्त तीन स्टार और उच्चतर श्रेणी के होटल। |
| 2 | मैरिज हॉल, व्यापार मेला, प्रीतिभोज स्थल, सामुदायिक हाल, क्लब | प्रतिदिन 100 किग्रा0 से अधिक या समारोहों के दौरान। |
| 3 | वधशालायें, चिकन, मछली और मटन की दुकानें | प्रतिदिन 50 किग्रा0 से अधिक (या तो एकल प्रतिष्ठान से या एकल स्वामित्वाधीन बहु प्रतिष्ठानो से) ं |
| 4 | चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थायें | 20 शैय्याओं से अधिक का संचालन या प्रतिदिन 100 कि0ग्राम से अधिक आदर््र अपशिष्ट का उत्सर्जन। |
| 5 | औद्योगिक क्षेत्र | प तिदिन 50 किग्रा0 से अधिक का उत्सर्जन ्र |
| 6 | निजी उद्यान/सार्वजनिक पार्क | प्रतिदिन 50 किग्रा0 से अधिक उद्यान उपशिष्ट |
| 7 | दुग्धशालायें और पशुशालायें | समस्त दुग्धशालायें और पशुशालाये |
| 8 | 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के समस्त द्वार बंद समूह और संस्थायें | परिसर के भीतर उत्सर्जित समस्त अपशिष्ट। |
(5) जहाँ ऐसे उत्सर्जक भूमि की कमी के कारण ऐसे सुविधा केन्द्र स्थापित करने की स्थिति में न हों वहाँ वे जैव नाशित अपशिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकरण को परिदत्त कर सकते हैं, उत्सर्जकों द्वारा उत्सर्जित एवं परिदत्त अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर प्रयोज्य और अतिरिक्त प्रयोक्ता फीस का संदाय किया जाएगा;
(6) नगर आयुक्त/कार्यपालक अधिकारी अपने विवेक से आवश्यक रूप में प्रसंस्करणीय जैव नाशित अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर के किसी अन्य श्रेणी के उत्सर्जकों को दे सकता है;
(7) नगरीय स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर जाँच और निरीक्षण करेगा कि ऐसी स्थलीय प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाये, संचालित किये जायं और वे इस निमित्त निर्धारित किन्हीं मानकों के अनुसार उत्सर्जक द्वारा जनित सम्पूर्ण आदर््र (गीले) अपशिष्ट कोउत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 15 प्रसंस्कृत करें। मानकों को स्थापित करने, समुचित रूप से संचालित करने या अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में आदर््र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण से सम्बन्धित किन्हीं प्रोत्साहनों को विखण्डित और प्रत्युधृत कर दिया जायेगा और नगरीय स्थानीय निकाय यथा विहित प्रशासनिक शुल्क और प्रशमन शुल्क ऐसे समय तक के लिये अधिरोपित करेगा जब तक कि आर्द्र (गीले)-अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र संचालित नहीं हो जाते हैं और उक्त का अनुपालन सुनिश्चित नही होता है;
(8) नगरीय स्थानीय निकाय निम्नानुसार अधिसूचित करेगा और उन्हें नियमित रूप से अद्यतनकृत करेगाः-
(क) समस्त उत्सर्जकों के लिये बाध्यकारी स्वस्थाने (आनसाइट)/स्थलीय अपशिष्ट प्रसंस्करण (निर्माण, संचालन, प्रबन्धन, अवशेष एवं उत्पाद सहित) की गुणवत्ता के मानक, और भवन योजनायें तथा अनुज्ञा ऐसे मानकों का अनुपालन करने के अध्यधीन होंगे;
(ख) इस नियमावली के सरलीकरण और क्रियान्वयन के लिये, बाजार में उपलब्ध विभिन्न पर्यावरण, परिचालन, और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुये स्वस्थाने (आनसाइट) आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिये अनुमोदित प्रौद्योगिकियां और विस्तृत अभिकल्प से भिज्ञ कराया जाएगा, परन्तु यह कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ऐसी किसी भी प्रौद्योगिकी या विक्रेता को अपनाया जाना, उत्सर्जकों के लिये अनिवार्य नहीं होगा;
(9) अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा केन्द्र या थोक कम्पोस्ट अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा;
(10) नगरीय स्थानीय निकाय को दो वर्ष में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से हटाना होगा और स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित समस्त पार्कों, उद्यानों, में और उसकी अधिकारिता के अधीन जहाँ कहीं सम्भव हो, अन्य स्थानों पर कम्पोस्ट खाद का उपयोग किया जाएगा।
(11) नगरीय स्थानीय निकाय प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करने, अपशिष्ट उत्थापकों को लगाये जाने तथा उन्हें संयोजित किये जाने, जागरूक किये जाने, अभियान चलाये जाने, उत्सर्जकों को शिक्षित किये जाने या कार्यशालाओं आदि के माध्यम से आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण को सरलीकृत करेगा;
(12) नगरीय स्थानीय निकाय को अपशिष्ट प्रबंधन में जन समुदायों को सम्मिलित करना होगा और सुविधा केन्द्र के चारों ओर बदबू को नियंत्रित करने और स्वास्थ्यप्रद स्थितियाँ बनाये रखने के अध्यधीन घरेलू कम्पोस्टीकरण, जैव गैस उत्सर्जन और विकेन्द्रीयकृत सामुदायिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना होगा;
(13) संस्थागत कम्पोस्ट वितरण प्रबंध;
(क) नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग को उत्सर्जित कम्पोस्ट और उसका कृषकों और कम्पनियों आदि को वितरण के लिये विभिन्न दर अनुसूची के लिये तंत्र स्थापित करने हेतु उर्वरकों के वितरण करने वाले सम्बन्धित विभाग के साथ समन्वय करना होगा;
(ख) कम्पोस्ट विनिर्माणकर्ता अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र, समुचित गुणवत्ता परक जाँच सुनिश्चित करने के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता यथा विनिश्चित ऐसा भिन्न कम्पोस्ट, उर्वरक का वितरण करने वाले सम्बंधित विभागों से समय-समय पर परामर्श करने के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग द्वारा यथा निर्धारित रियायती दरों पर समीपवर्ती क्षेत्रों के कृषकों को प्रदान करेगा। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि रियायती दरों पर कम्पोस्ट उपलब्ध कराये जाने की जानकारी क्षेत्र के कृषकों तक सहज रूप में उपलबध करायी जाय।
(14) स्वस्थानें (आनसाइट) /स्थलीय आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाकेन्द्रों का विनिर्दिष्टीकरण - (क) सुविधाकेन्द्र केवल पृथककृत आर्द्र (गीले) अपशिष्ट को ग्रहण करेंगे, भण्डारित करेंगे और उपचारित करेंगे;
(ख) सुविधाकेन्द्रों के उत्सर्जकों से संग्रहीत किये जाने वाले मिश्रित ठोस अपशिष्ट के अस्थायी भण्डारण स्थल पर एक पृथक रिक्त स्थान रखना होगा;
16 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020(ग) समस्त अवशिष्ट आर्द्र (गीले) अपशिष्ट, कूड़ा कचरा करने, छितराने, बिखेरने, जनसामान्य को उपतापित करने, दुर्गन्धयुक्त होने आदि से सुरक्षित तथा रक्षोपायकृत बंद पात्रों में अधिसूचित संग्रहण परिदान (डिलवरी) प्रणाली के अभिहित स्थान पर अस्थायी रूप से भण्डारित किये जायेंगे;
(घ) सुविधाकेन्द्रों पर यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त अवसंरचनाएं तथा उपयोगी सेवायें होंगी कि कोई अस्वच्छ तथा अस्वास्थकर स्थितियां न हों तथा जनता और सुविधा केन्द्र संचालित करने वाले कर्मकारों को कोई उपताप न हो;
(ङ) समस्त सुविधा केन्द्रोंं को प्राप्त आदर््र (गीले) अपशिष्ट और कूड़ा-करकट एवं अवशिष्ट को रूपांतरित करने हेतु जनित उत्पाद (कम्पोस्ट/गैस) की गुणवत्ता तथा मात्रा और अप्रसंस्कृत अपशिष्ट के परिमाण का अनुश्रवण करने के समुचित उपाय करने होंगे।
18-जैव अनाशित अपशिष्ट या शुष्क अपशिष्ट का प्रसंस्करण-
(1) जैव अनाशित अपशिष्ट के थोक उत्सर्जकों को अपना-अपना स्वयं का सामग्री पुनपर््राप्ति सुविधा केन्द्र (अर्थात् छंटाई शेड) स्थापित करना होगा और अनुरक्षित करना होगा या अवशिष्ट अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किन्हीं शर्तों के अनुसार अपशिष्ट संग्राहकों या अभिकरण को देना होगा;
(2) विद्यमान सुविधाकेन्द्रों का एकीकरण-
(क) नगरीय स्थानीय निकाय रजिस्ट्रीकृत अनौपचारिक अपशिष्ट व्यापारियों द्वारा संचालित विद्यमान अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहण/एकत्रीकरण/व्यापारिक सुविधा केन्द्रों को एतद्धीन ऐसे सुविधा केन्द्रों से संबंधित उपबंधों, मानकों तथा विनिर्देशों का अनुपालन करने के अध्यधीन सामग्री पुनपर््राप्ति सुविधा केन्द्रों के रूप में रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत करने का प्रयास करेगा;
(ख) सामग्री पुनपर््राप्ति सुविधा केन्द्रों को घरेलू वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट निक्षेप केन्द्रों के रूप में अभिहित करने का प्रयास करेगा; परन्तु यह कि ऐसी सामग्री पुनपर््राप्ति सुविधा केन्द्रों के भीतर एक पृथक्कृत सुरक्षित भण्डारण क्षेत्र उपबंधित किया जाय और ऐसे सामग्री पुनपर््राप्ति सुविधा केन्द्रों मेंं प्रबंधरत/संचालन रत/कार्यरत अपशिष्ट उत्थापकों/संग्रहण अभिकरणों को ऐसे अपशिष्ट को सुरक्षापूर्वक संभालने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संभालने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण दिये जायं;
(3) समस्त सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के प्राधिकृत आपरेटरों को निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा;
(क) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को पृथक्कृत जैव अनाशित अपशिष्ट/शुष्क अपशिष्ट को ही ग्रहण करना होगा;
(ख) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्र कोई मिश्रित अपशिष्ट, जैव नाशित अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट आदि को तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जबतक इस नियमावली और अन्य लागू नियमावली के अधीन उपबंधों, मानकों और विनिर्दिष्टीकरणों के अनुसार ऐसी श्रेणियों के अपशिष्ट के लिये, पृथक-पृथक पर्याप्त सुविधा केन्द्रों का उपबंध करने के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अधिसूचित न किया जाये;
(ग) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के पास तद्निमित्त पर्याप्त स्थल और सुविधायें होंगी :-
(एक) संग्रहण वाहनों/अपशिष्ट संग्राहकों/अभिकर्ताओं से शुष्क अपशिष्ट ग्रहण किया जाना;
(दो) शुष्क अपशिष्ट की छंटाई, गट्ठरकरण और अस्थाई भंडारण किया जाना;
(तीन) अक्रिय अपशिष्ट, गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैर-पुनपर््रयोज्य अपशिष्ट का अस्थायी भंडारण करने के लिये और अन्य श्रेणी के अपशिष्टों, जिनके लिये सुविधायें उपबंधित की गयी हों, के लिये समुचित और पृथक-पृथक पात्रों का उपबंध किया जाना;
(चार) अक्रिय, गैर पुनर्चक्रणीय, गैर पुनपर््रयोज्य शुष्क अपशिष्ट और अन्य श्रेणियों के अपशिष्ट, जिनके लिये सुविधाएँ उपबंधित की गई हों, के द्वितीयक संग्रहण के लिये अंतरण किया जाना;
(घ) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के पास सुगम कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने और अस्वास्थ्यकर स्थितियों से बचने की पर्याप्त सुविधाएँ होंगी;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 17(ङ) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों, विशिष्ट रूप से ऐसे खंडों, जहां घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट अस्थायी रूप से भंडारित किया जाता हो, की सफाई/विसंक्रमण और स्वच्छता सहित सुविधा के अन्तर्गत जनसामान्य या अपशिष्ट उत्थापकों/कर्मकारों के प्रति उपताप किया जाना;
(च) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्र समुचित रूप में संलग्न रिक्त स्थान का उपबंध इस रीति से करते हुए चिन्हित परिसरों के भीतर निर्मित किये जायेंगे जिससे कि आवारा पशुओं या पक्षियों द्वारा अपशिष्ट को बिखेरे जाने से रोका जा सके और वहां पर रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट उत्थापकों/प्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को नियत्रिंत रूप से किया जाए;
(छ) अपशिष्ट उत्थापकों, अनौपचारिक अपशिष्ट व्यापारियों या किसी सामग्री प्राप्त सुविधा केन्द्र के आपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समस्त पुनर्चक्रीय अपशिष्ट पुनर्चक्रण धारा में डाल दिये जायं और यह कि केवल अक्रीय, गैर पुनर्चक्रीय, घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय तथा गैर पुनपर््रयोज्य अपशिष्ट उक्त सुविधा से अस्वीकृत किये जाये और अग्रतर प्रसंस्करण या निपटान हेतु द्वितीयक संग्रहण प्रणाली को अंतरित कर दिये जाय;
19-जैव-अनाशित पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण :
जैव-अनाशित पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों/सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों पर और तत्पश्चात् प्राधिकृत पुनर्चक्रण इकाईयों तक प्रेषित किये जायेंगे। यथा संभाव्य रूप में नगरीय स्थानीय निकाय को अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं या नगरीय स्थानीय निकायों और/या अभिकर्ताओं द्वारा सीधे प्राधिकृत पुनर्चक्रण ईकाइयों तक प्रेषित किये जाने हेतु पृथक्कृत जैव अनाशित पुनर्चक्रीय अपशिष्टों के लिये संस्थागत तंत्र सृजित करना होगा। 20-जैव-अनाशित गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण :-
(1) इस नियमावली के अनुसार गैर पुनर्चक्रीय जैव अनाशित अपशिष्ट, जिनका कैलोरिक मूल्य 1500 किलो कैलोरी/किलो ग्राम से अधिक हो, ऐसे अपशिष्ट होंगे, जो ऊर्जा प्रसंस्करण, जिसमें दाह्य अपशिष्ट अंश हेतु अग्रहीत व्युत्पन्न ईधन सम्मिलित है, हेतु अथवा ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों या सीमेंट भट्ठों के लिये पोषक स्टॉक के रूप में आपूर्ति हेतु प्रयुक्त किये जायेंगे;
(2) प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली को अधिसूचित किये जाने के एक वर्ष के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि अपनी अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमाओं के अन्तर्गत मासिक और अन्य सेनेटरी अपशिष्टों का निस्तारण और प्रसंस्करण, भस्मीकरण के माध्यम से किया जाय।
21-परिसंकटमय (घरेलू और वाणिज्यिक) अपशिष्टों का प्रसंस्करण :-
परिवारों, थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं, वाणिज्यिक अधिष्ठानों और/या उद्योगों से संग्रहीत किये गये परिसंकटमय अपशिष्ट, टीएसडीएफ (उपचार अपशिष्ट भंडारण निपटान सुविधा केन्द्र), भस्मीकरण के माध्यम से और/या नगरीय स्थानीय निकाय अथवा नगर विकास विभाग द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अन्य उपयुक्त रीति से प्रसंस्कृत किये जायेंगे।
22-निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रसंस्करण :-
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार प्रसंस्कृत किये जायेंगे और वे समुचित प्रसंस्करण संयंत्रों, सेनेटरी लैंडफिल और/या अन्य अभिहित अवस्थानों तक परिवहनकृत किये जायेंगे।
23-वधशाला अपशिष्टों का प्रसंस्करण :-
वधशालाओं, कुक्कुट पालन स्थलों और मत्स्य बाजारों से उत्सर्जित अपशिष्ट विरूपण, कम्पोस्टीकरण, जैव मीथेनीकरण, नियंत्रित भस्मीकरण और दाह-संस्कार स्थल, जहां निर्धारित वैज्ञानिक मानकों का अनुश्रवण किया जाता हो, के माध्यम से प्रसंस्कृत या निस्तारित किये जायेंगे।
24-ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा उपचार और अपशिष्ट भराई स्थलों के मानक :-
यह सुनिश्चित करना नगरीय स्थानीय निकाय का कर्तव्य होगा कि समस्त अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र और अपशिष्ट भराई स्थल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन विहित उपबंधों और मानकों और इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अभिकल्पित और अनुरक्षित किये जायं, यदि वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण किया जाना, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय के स्तर पर संभव न हो तो उस दशा में वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण की व्यवस्थाएँ परिक्षेत्रीय या राज्य स्तर पर की जा सकती हैं। इस नियमावली के अधीन संग्रहीत प्रयोक्ता शुल्कों का प्रयोग ऐसी राज्य स्तरीय परियोजनाओं के निधिकरण और उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके संचालन और अनुरक्षण लागत के लिये भी किया जा सकेगा।18 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020
अध्याय-छः
नगरीय स्थानीय निकायों के अन्य बाध्यकारी कर्तव्य
25-बाध्यकारी कर्तव्यों के अतिरिक्त, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय :-
(क) नागरिकों को समर्थ बनाने हेतु पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध करायेगा जिससे कि वे इस नियमावली के उपबंधों का अनुपालन कर सकें। अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं के अतिरिक्त स्थानीय नागरिकों के परामर्श से कूड़ा-कचरा के डिब्बे, शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्र और कम्पोस्टीकरण केन्द्र, जहां कहीं संभव और आवश्यक होंगे, स्थापित किये जायेंगे;
(ख) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा बहुधा अपेक्षित रूप में स्रोत पर संग्रहण या स्थल संग्रहण किये जाने का उपबंध किये जाने तक नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं या किसी अभिकर्ता के माध्यम से अन्तरिम व्यवस्था के रूप में यथा अवधारित सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर समुचित सामूहिक डिब्बे उपलब्ध कराये जायेंगे और अनुरक्षित किये जायेंगे। पृथक्कृत अपशिष्ट संबंधित उत्सर्जकों द्वारा ऐसे सामुदायिक डिब्बों से परिदत्त किये जायेंगे और तत्पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संग्रहीत किये जायेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को इन सामुदायिक डिब्बों से लोक उपताप या स्वास्थ्यगत संकटों से बचाव और पृथक्करण का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक सामुदायिक डिब्बा जैव नाशित और जैव अनाशित अपशिष्ट के लिये पृथक्कृत रखा जायेगा। समस्त ऐसे स्थानों के विवरण, जिनमें ऐसे स्थानों से अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्थायें और अपशिष्ट संग्रहण अनुसूचियां सम्मिलित हैं, नगरीय स्थानीय निकाय के कार्यालय के सूचना पट्ट और जिला एन.आई.सी. के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय सामुदायिक डिब्बे अधिप्रवाहित (ओवरफ्लो) न हों या खुले वातावरण में उपदर्शित न हों जिससे कि कूड़ा बिनने वालों द्वारा उसके अपशिष्ट के बिखरे जाने को रोका जा सके;
(ग) कम्पोस्टीकरण केन्द्रों और शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों के माध्यम से शुष्क अपशिष्ट के कम्पोस्टीकरण और पुनर्चक्रण के सम्बंध में सूचना की सुविधा उन्हें जिला एन.आई.सी. के वेबसाइट पर सूचीबद्ध करके प्रदान करेगा;
(घ) अपशिष्ट उत्थापक/अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक संगठनों को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करेगा और द्वार द्वार अपशिष्ट संग्रहण सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहभागिता को सुगम बनाने हेतु इन प्राधिकृत अपशिष्ट उत्थापकों और अपशिष्ट संग्राहकों की एकीकरण प्रणाली संप्रवर्तित करेगा। उक्त प्रणाली स्थापित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक और अपशिष्ट उत्थापक स्वयं सहायता समूह बनाने पर विचार कर सकते हैं और उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में एकीकृत करने का पहचानपत्र जारी कर सकते हैं। नगरीय स्थानीय निकाय को ऐसे लोगों/समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये भी प्रयास करना होगा जो स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और सफाई अभियान में संलग्न हों और ऐसे व्यक्तियों/समूहों को एकीकृत किया जाना चाहिए जब वे पर्यावरण को स्वच्छ करने हेतु प्रयासरत हों;
(ङ) नगरीय स्थानीय निकाय के परिवहन ठेकेदार और/या अभिकर्ताओं/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, यदि ठेकेदार का या नगरीय स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी किसी संग्रहण स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट को मिश्रित करता है या विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार अपशिष्ट को उठाने में विफल रहता है;
(च) भिन्न-भिन्न भरण-स्थलों और अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों पर डाले जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा के सम्बंध में मासिक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से निर्मुक्त करेगा। ऐसी सूचना कार्यालय में या नगरीय स्थानीय निकाय के वेबसाइट/जिला एन.आई.सी. वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।
(छ) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची तीन के पैरा-7 के अनुसार समुचित कदम उठायेगा और अपने सांविधिक उत्तरदायित्व का निवर्हन करेगा;
(ज) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उसे सौंपे गये किसी कृत्य का निष्पादन करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान पर ऐसी सहायता, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के साथ समस्त युक्तियुक्त समयों में प्रवेश करने का अधिकार होगा अथवा (ii) यह अवधारित करेगा कि क्या और यदि ऐसा है, किस रीति से ऐसे किन्हीं कृत्यों का निष्पादन किया जाना है अथवा क्या इस नियमावली या अधिसूचित की गयी अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के उपबंधों का अनुपालन किया गया है;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 19(झ) समुचित तकनीकी सहायता प्रदान करके उपताप संसूचक प्रणाली उपबंधित करेगा और उसे सशक्त बनायेगा;
(ञ) अपने नियंत्रणाधीन ऐसे अधिकारियों को अभिहित करेगा जो क्रियान्वयन हेतु योजनाओं और समय अनुसूचियों के अनुसार इस नियमावली के अधीन विनिर्दिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय के बाध्यकारी उत्तरदायित्वों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होंगे। कमियों, यदि कोई हों, के कारणों सहित उक्त के सापेक्ष विनिर्दिष्ट योजनायें, समय अनुसूचियां और उपलब्धियां भी नगरीय स्थानीय निकायों के पदाधिकारी/प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से साझा की जायेंगी। पर्यवेक्षकों और सफाई निरीक्षकों के पास कार्य हेतु सम्पर्क करने और उसका समन्वय करने हेतु वर्दी और वाकी-टाकी अथवा मोबाइल आधारित यंत्र होना चाहिए।
(ट) नगरीय स्थानीय निकायों या उसके प्राधिकृत अभिकरण द्वारा द्वार-द्वार संग्रहण हेतु अभिनियोजित सफाई कर्मियों/अपशिष्ट उत्थापकों को कूड़ा-कचरा संहृतकर्ता या द्वितीयक संग्रहण स्थल तक ले जाने के लिये समुचित प्रकार के यथा आवश्यक वाहन/हैंडकार्ट गाड़ी/ट्राइसाइकिल से उपलब्ध कराया जायेगा, जो प्राथमिक संग्रहण स्थल से 2 से 3 किलोमीटर के भीतर होने चाहिए;
(ठ) अधिकाधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच को सुनिश्चित करते हुए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ऐसी समस्त आवश्यक सूचनायें उपलब्ध करानी होंगी जो जिला एनआईसी के माध्यम से प्रचारित की जानी अपेक्षित हैं। प्रत्येक परिवार या अधिष्ठान को उस क्षेत्र के सफाई कर्मी और पर्यवेक्षक का नाम और नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा;
(ड) चिन्हों, पर्चियों, वाहनों द्वारा घोषणा के माध्यम से/या किसी अन्य समुचित माध्यम से नियमावली के उपबंधों को प्रचारित करेगा ताकि समस्त नागरिक इस नियमावली के विभिन्न उपबंधों यथा प्रयोक्ता प्रभारों, सांविधिक कर्तव्यों (अर्थात् अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण) कूड़ा-कचरा रोधी तथा उपताप रोधी, शास्तियों तथा जुर्माना और अन्य प्रतिषेधों से अवगत हो सकें;
(ढ) इस नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अन्य सरकारी अभिकरणों तथा प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करेगा;
(ण) नगरीय स्थानीय निकाय के समस्त सार्वजनिक मार्गों, स्थानों, कॉलोनियों, झोपड़ियों, बाजारों और पर्यटन स्थलों तथा पार्कों और श्मशान स्थलों (घाटों) आदि की नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और नगरीय स्थानीय निकाय, कूड़ा-कचरा को इन स्थानों से द्वार-द्वार से या निकटतम कूड़ा-कचरा डिब्बा/पात्र/सुविधा स्थल से संग्रहीत करने तथा ले जाने के लिये और वहाँ से बंद यानों में अन्तिम निस्तारण स्थल तक परिवहन कृत करने के लिये प्रतिबद्ध होगा;
(त) पूर्ण या आंशिक दैनिक सफाई कार्य हेतु स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों को करने में अपने स्वयं के/बाह्य स्रोतित/ठेका सफाई कर्मकारों तथा वाहनों का उपयोग करेगा ताकि नगरीय निकाय लोकहित में अपने क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रख सके;
(थ) इस नियमावली के अधिसूचित किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर वैज्ञानिक रूप से सृजित पशु शव संचालन संयंत्र भस्मन सुविधा/संयंत्र में उस जिला में उक्त प्रयोजनार्थ मृत पशु निपटान प्रणाली स्वयं सृजित करने या समन्वय के माध्यम से सृजित करने का प्रयास करेगा;
(द) संदूषित माध्यमों, जिनमें नालों, तालाबों, झीलों का जल, मृदा तथा भू-पृष्ठ सामग्री सम्मिलित हैं, को उपचारित करने हेतु जैव उपचार/वानस्पतिक उपचार प्रक्रिया/किसी अन्य प्रौद्योगिकी, जहां कही आवश्यक हो, का उपयोग करेगा;
(ध) राज्य की बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या विकास दर को दृष्टिगत रखते हुए अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के अन्तर्गत उपाप्तियां करेगा, प्राथमिक/द्वितीयक भण्डारण सुविधायें स्थापित करेगा, अपेक्षित अवसंरचना सृजित करेगा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्यबल नियोजित करेगा;
(न) वार्षिक बजट में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं हेतु आवश्यक पूंजीगत निवेश के साथ ही साथ इनके संचालन और अनुरक्षण हेतु धन की पर्याप्त व्यवस्था करने संबंधी प्रावधान का कड़ाई से पालन करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वार्षिक बजट अन्तर्गत स्थानीय निकाय के विवेकाधीन कार्यकलापों हेतु वित्तीय आवंटन इन नियमों के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य अनिवार्य कार्यों के लिए आवश्यक धन की आवश्यकता पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। इस उपबन्ध के अनुपालन में असफल होने के परिणाम स्वरूप असंतोषजनक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निम्न स्तरीय स्वच्छता की आवांछनीय स्थिति में को सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन20 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 में गंभीर कदाचार/अवचार की श्रेणी में माना जाएगा उनके विरुद्ध सुसंगत नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दाण्डिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी;
(प) नगर के संपूर्ण दैनिक सफाई प्रणाली का प्रबंध करने के उद्देश्य से अपना स्वयं का शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगा और जनसामान्य में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा;
(फ) प्रोत्साहनों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक उपयुक्त मान्यता तंत्र स्थापित करेगा और सफाई तथा उत्तम अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने वाले पणधारियों सहित इन कर्मचारियों/कर्मकारों/ व्यक्तियों/समूहों/संघों को पुरस्कृत करेगा;
(ब) कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन-आधारित गतिविधि के संकेतक को अपनाये जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और एक अंतर-वार्ड प्रतियोगिता के माध्यम से एक सर्वश्रेष्ठ वार्ड और वार्ड के सबसे अच्छे कर्मचारी/ कर्मकार को पुरस्कृत कर उनके कार्य को समुचित रूप से सम्मानित किया जा सकेगा;
(भ) प्रत्येक माह सर्वोत्तम वार्ड और माह के सर्वोत्तम वार्ड कर्मचारी/कर्मकार हेतु अन्तरवार्ड स्पर्द्धा अपनाकर अपने कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ स्पर्द्धा के लिये सुचारू रूप से मान्यता प्रदान करेगा।
अध्याय-सात
मार्ग सफाई और सार्वजनिक कचरा पात्र
26-पथ सफाई -
नगरीय स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि -
(क) मार्ग पर प्रतिदिन एक बार सफाई और वाणिज्यिक क्षेत्रों में दो बार सफाई उस व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसे मार्ग पर सफाई करने, गली की सफाई, कूड़ा-करकट, नालियों से निकाली गई धूल तथा गाद से संबंधित सफाई कार्य दिया गया;
(ख) ठोस अपशिष्ट संचालित करने वाले समस्त कर्मकारों/सफाई कर्मियों को इस नियमावली की अधिसूचना के प्रारंभ होने के दिनांक से 90 दिवसों के भीतर हेल्मेट, वर्दी, फ्लोरेसेन्ट जैकेटों, दस्तानों, रेनकोटों, समुचित जूतों और मास्कसेट सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे;
(ग) अपने द्वारा नियोजित किये गये समस्त सफाई कर्मियों को स्वयं निकाय द्वारा और संविदा तथा सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अभिनियोजित किये गये कर्मचारियों को संविदा अभिकरणों द्वारा वर्ष में दो सेट वर्दियां उपलब्ध करायी जायेंगी। नगरीय स्थानीय निकायों को अपने वार्षिक आय-व्ययक में ऐसे प्रति कर्मचारी के लिये कम से कम रूपये 2000/- (दो हजार रूपये) का उपबंध करना होगा और वह अपशिष्ट सफाई/संचालन हेतु संविदात्मक/वाह्य स्रोतित जनशक्ति कर्मकारों को उपलब्ध कराने हेतु संलग्न अपने अभिकर्ता के साथ ऐसा उपबंध भी करेगा;
(घ) जैव नाशित, जैव अनाशित और अक्रिय अपशिष्ट के रूप में मार्ग सफाई के अपशिष्ट पृथक्कृत किये जायं और ऐसे पृथक्कृत अपशिष्टों का भण्डारण नियमावली के अनुसार मार्ग सफाई में संलग्न व्यक्तियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा;
(ङ) सफाईकर्मी मार्ग सफाई से संग्रहीत हुए ठोस अपशिष्टों तथा वृक्ष की पत्तियों को नहीं जलायेंगे और उन्हें पृथक-पृथक भण्डारित करेंगे तथा प्राधिकृत व्यक्ति/अभिकरण को सौंप देंगे।
27-कूड़ा-कचरा के डिब्बे/पात्र-
नगरीय स्थानीय निकाय-
(क) सभी सार्वजनिक मार्गों पर और सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी रूप से कूड़ा-कचरा निक्षेपित करने हेतु समुचित व सुविधाजनक अवस्थानों पर कूड़ा-कचरा डिब्बों को लगाया जायेगा;
(ख) उत्प्रवाह को रोकने हेतु किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान की स्थानीय स्थिति तथा आवासीय जनसंख्या घनत्व एवं वाणिज्यिक क्रिया-कलापों की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए कूड़ा-कचरा डिब्बों का रखा जाना अवधारित करेगा;
(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि कूड़ा-कचरा के डिब्बे प्रयोज्य दशा में समुचित रूप में अनुरक्षित किये जायं और उत्प्रवाहित न हों या खुले पर्यावरण में उपदर्शित न हों जिससे जनता के लिये उपताप कारित करना या होना सम्भाव्य हो और उन्हें पशुओं या पक्षियों द्वारा बिखेरे जाने से रोका जा सके;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 21(घ) यह सुनिश्चित करते हुए कि कूड़ा-कचरा अपशिष्ट, प्राथमिक संग्रहण प्रणाली के माध्यम से संग्रहीत अपशिष्ट के साथ अपमिश्रित न हो, अपने द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली या स्थल-स्थल संग्रहण प्रणाली या अन्यथा के माध्यम से कूड़ा-कचरा के डिब्बों में संग्रहीत किये गये ठोस अपशिष्ट की नियमित सफाई करने और उसे हटाये जाने के लिए दैनिक आधार पर उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था करेगा;
(ङ) कूड़ा-कचरा के डिब्बों या पथ सफाई पात्रों में संग्रहीत किये गये अपशिष्ट का परिवहन किया जाना सुनिश्चित करेगा और निम्नलिखित का परिवहन करने का उपबंध करेगा;
(एक) सुविधाजनक आर्द्र अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थल तक जैव नाशित अपशिष्ट;
(दो) सुविधाजनक सामग्री प्राप्ति सुविधास्थल तक जैव अनाशित अपशिष्ट;
(तीन) परिवहन, निपटान या प्रसंस्करण हेतु निकटतम अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा स्थल, अंतरण स्थल या सन्निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट निपटान या प्रसंस्करण सुविधा स्थल तक गाद, धूल, बालू और अन्य अक्रीय अपशिष्ट;
(च) अतिरिक्त कूड़ा-कचरा के डिब्बों, जागरूकता अभियानों, प्रवर्तन अभियानों और गैर सरकारी संगठनों आदि की संलग्नता का उपबंध करने सहित कूड़ा-कचराकरण की घटनाओं को कम करने के लिये इस नियमावली या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समस्त आवश्यक और समुचित उपाय करेगा-
अध्याय-आठ
अपशिष्ट उत्थापकगण-मान्यता और अधिकार
28-नगर विकास विभाग, श्रम विभाग और राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की सहायता से संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली को अधिसूचित किये जाने के छः माह के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि-
(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रिया-कलापों में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संलग्न अपशिष्ट उत्थापकों के लिये पहचान-पत्र जारी किये जायें;
(ख) समस्त अपशिष्ट उत्थापकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और निजी आपरेटरों के माध्यम से उन्हें शिक्षित किये जाने और सुविधा प्रदान किये जाने के दौरान ऐसे उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायं जिनमें हेलमेट, वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्तानें, रेनकोट समुचित प्रकार के जूते और मास्क सम्मिलित हैं;
(ग) औपचारिक तंत्र सृजित करने के उद्देश्य से कमजोर वर्ग के संबंध में विभिन्न योजनायें क्रियान्वित करने के उद्देश्य से अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय करके विभिन्न सरकारी योजनाओं की ऐसी प्रसुविधा उपबंधित की जाय जिसमें अपशिष्ट उत्थापक सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु वह उन्हीं तक सीमित नहीं होगी;
(घ) कमजोर वर्ग के संबंध में विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जायं जिनमें अपशिष्ट उत्थापकों की सुविधा और कल्याण सम्मिलित हो किन्तु वे उन्हीं तक सीमित न हों;
(एक) नियमित अंतरालों पर और प्रत्येक छः माह में आवश्यक रूप से एक बार निःशुल्क चिकित्सीय जाचें की जायं और टीके लगाये जायं और अपशिष्ट उत्थापकों तथा उनके बच्चों के स्वास्थ्यगत परिसंकटों को कम करने तथा उन्हें दूर करने के लिये कोई अन्य उपाय किया जाय;
(दो) अपशिष्ट उत्थापकों और उनके बच्चों को मूलभूत स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित किया जाय;
(तीन) अपशिष्ट उत्थापकों के कार्य-स्थल पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था अनुरक्षित की जाय;
(चार) कूड़ा निक्षेप स्थलों पर कार्यरत युवा लोगों को लक्ष्य करके सामाजिक सुरक्षा और शैक्षिक योजनाएं उपबंधित की जायं;
(पांच) नियमानुसार ऋण सुविधा की प्रसुविधा कर वित्तीय समावेशन से आच्छादित करने हेतु प्रयास;
(ङ) अपशिष्ट उत्थापकों के प्रति अधिकाधिक सकारात्मक लोक भावना को प्रोत्साहित करने और पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों के पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिये जागरूकता अभियान संचालन किये जाये;
22 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020(च) अपशिष्ट उत्थापकों के कार्य की पर्यावरणीय और आर्थिक गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रास्थिति तथा शारीरिक एवं मानसिक भलाई के समुत्थान के लिये कोई क्रिया-कलाप या योजना उपक्रमित की जायेगी, अपनायी जायेगी और क्रियान्वित की जायेगी।
अध्याय-नौ
प्रयोक्ता शुल्क
29-प्रयोक्ता शुल्क,-
(1) नगरीय स्थानीय निकाय समय-समय पर अवधारित अनुसूची दो में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार की गयी अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिये परिवारों/अधिष्ठानों/परिसरों से प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहित करेंगे। उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी और ऐसी प्रथम वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी। अनुसूची दो के उपबंधों के अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकाय विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियम यथा एस.डब्लू.एम. नियम, 2016, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट प्रबंधनों के संबंध में अधिसूचित ऐसी अन्य नियमावली के प्रभावी और समुचित क्रियान्वयन के लिये किन्हीं अन्य श्रेणी के प्रयोक्ता शुल्कों को जोड़ सकते हैं;
(2) उपर्युक्त द्वार-द्वार या स्थलीय अपशिष्ट संग्रहण शुल्क, नगरीय स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अभिकर्ताओं/व्यक्तियों द्वारा ही संग्रहीत किये जायेंगे। उपर्युक्त दर, नगरीय स्थानीय निकाय/संस्था/व्यक्ति द्वारा समुचित रूप में विज्ञापित किये जायेंगे और उक्त दरें अपशिष्ट प्रबंधन वाहनों पर भी प्रदर्शित की जायेंगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को प्रयोक्ता शुल्क और शास्ति संग्रहीत करने हेतु हैंडहेल्ड डिवाइस का प्रयोग करने का तंत्र स्थापित करने का प्रयास करना होगा;
(3) यदि इस नियमावली के अधीन यथा विहित रीति से किसी व्यक्ति/दल द्वारा अपशिष्ट सामग्री का निपटान नहीं किया जाता है और उसका निपटान अभिहित स्थलों, अपशिष्ट डिब्बों, कूड़ा-कचरा डिब्बों, मार्गों में रखे गये पात्रों, पार्कों या ऐसे अन्य अभिहित स्थलों पर नहीं किया जाता है और उसका निपटान अन्य जगह किया जाता है, जहां अपशिष्ट निपटान किया जाना प्रतिषिद्ध हो, ऐसी परिस्थितियों में इस नियमावली के अधीन विहित नियमित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्ति/पक्षकार से जुर्माना/प्रशमन शुल्क उद्ग्रहीत किया जायेगा;
(4) इस नियमावली में यथा आदेश कृत सेवाओं हेतु नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व से प्रयोक्ता शुल्क विहित किये जाने की स्थिति में नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली की अनुसूची-दो के अधीन विहित प्रयोक्ता शुल्कों/फीसों के अनुसार अपनी प्रयोक्ता शुल्क फीस संरचना में संशोधन करके वृद्धि करनी होगी। इस नियमावली की अनुसूची-दो मेें विहित प्रयोक्ता शुल्कों के दरों से किसी नगरीय स्थानीय निकाय की दरें कम नहीं होंगी, तथापि कोई नगरीय स्थानीय निकाय इस नियमावली अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के उपबंधों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वित्तीय क्षमता हेतु ऐसे उच्चत्तर प्रयोक्ता शुल्कों को अधिसूचित करने के लिये यदि उपयुक्त पाता है तो वह समस्त श्रेणियों की सेवाओं/प्रयोक्ताओं के लिये अथवा किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की सेवाओं/प्रयोक्ताओं के लिये प्रयोक्ता शुल्क के रूप में अनुसूची-दो में विहित दरों से उच्चत्तर दर संरचना को अधिसूचित कर सकता है;
(5) शास्ति या प्रयोक्ता शुल्क/फीस, यदि इस नियमावली के अधीन यथा उपबंधित रूप में स्थल पर या मासिक आधार पर संग्रहीत न की गई हो, परिवार/अधिष्ठान के सम्पत्ति कर देयक में जोड़ी जायेगी;
(6) थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा स्वस्थाने (आन साइट)/स्थलीय अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय प्रयोक्ता शुल्कों में प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर सकता है, तथापि ऐसे थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा अपनायी गयी स्थलीय अपशिष्ट प्रबंधन प्रथा का सत्यापन समुचित रूप में प्रतिपादित पारदर्शी रीति से किया जायेगा। थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों के प्रोत्साहनों से संबंधित ऐसे किसी प्रस्ताव को राज्य सरकार को संसूचित किया जायेगा और ऐसे प्रोत्साहनों की प्रसुविधा का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात् ही उन्हें बढ़ाया जायेगा;
(7) सीधे प्रयोक्ता से अथवा सम्पत्ति कर के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क के रूप में संग्रहीत धनराशि, किसी पृथक बैंक खाता में रखी जायेगी और उसका अनन्य रूप में उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन के लिये किया जायेगा। राज्य सरकार इस धनराशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये निदेश जारी कर सकती है।उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 23
अध्याय-दस
प्रतिषेध और अपराध
30-सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-कचरा,-
इस नियमावली में अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनायी गयी किसी अन्य नियमावली में अथवा किसी अन्य विधि, जो प्रवर्तित हो, के अधीन उपबंधित रीति के सिवाय कोई व्यक्ति, किसी सार्वजनिक स्थान, पथ, खुले स्थानों, नाली या जलाशयों में या पर मल सहित कोई ठोस, अर्द्धठोस, तरल या ठोस अपशिष्ट न तो फेकेगा, न निक्षेपित करेगा अथवा न फेकवायेगा या न निक्षेपित करवायेगा।
स्पष्टीकरण : प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि पगडंडी और खुली नाली/नाबदान सहित उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिभुक्त किसी परिसर के समक्ष स्थित या उससे संलग्न कोई सार्वजनिक स्थान, मल और अपशिष्ट जल सहित किसी तरल/अर्द्ध ठोस या ठोस अपशिष्ट से मुक्त हो और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में कूड़ा-कचरा डिब्बा उपलब्ध कराना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक मल/जल निकास प्रणाली में अपशिष्ट जल निकास के पर्याप्त संयोजन हों। 31-रिक्त भू-खण्डों पर कूड़ा-कचरा,-
कोई अपशिष्ट उत्सर्जक या नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण किसी रिक्त भू-खण्ड पर ठोस अपशिष्ट नहीं फेकेगा या नही निक्षेपित करेगा। सरकारी या निजी स्वामित्व वाले ऐसे रिक्त भू-खण्ड के स्वामी या अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उक्त भूमि अपशिष्ट मुक्त हो। 32-जलाशयों में वस्तुएँ फेंक कर प्रदूषण,-
कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपशिष्ट किसी प्रकार के जलाशय (जब तक उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट न किया जाय प्राकृतिक या मानव निर्मित) में नहीं फेंकेगा। मूर्ति विसर्जन हेतु, जहां आवश्यक हो, सिंचाई विभाग या स्थानीय निकाय, मिट्टी के बंधों से अस्थायी कुंड निर्मित कर सकता है। अपशरणीय संश्लिष्ट रजुएँ कुंड के तल में डाली जा सकती हैं जिन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नियमित रूप से अपसारित किया जाना चाहिए। किसी वैकल्पिक उपाय स्वरूप काम चलाऊ बांस के ढांचे, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जलाशयों या उसके द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित किये गये किसी अन्य स्थान पर परिनिर्मित किये जा सकते हैं, जहाँ जनता पुष्प, पत्तियाँ, कपड़े, मूर्तियाँ, सजावटी वस्तुएँ और अन्य पूजा सामग्रियाँ, प्रक्षेपित कर सकती है, जिन्हें तत्पश्चात् प्रसंस्करण सुविधा स्थलों या पुनर्चक्रण केन्द्रों तक ले जाया जा सकता है। सामूहिक जागरूकता हेतु विनिर्दिष्ट पर्चियाँ/पोस्टर तैयार किये जायं और वितरित किये जायं। 33-वाहनों से कूड़ा-कचरा,-
कोई व्यक्ति किसी चलते हुए या पार्क किये गये वाहन से किसी पथ, मार्ग, पाश्र्व पगडंडी, क्रीड़ा-स्थल, उद्यान, यातायात-स्थल या अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर नहीं थूकेगा, वहाँ से कूड़ा-कचरा नहीं फेकेगा या नहीं प्रक्षेपित करेगा। कोई वाहन चालक ऐसे वाहन के किसी यात्री को उक्त रीति से थूकने या उक्त अपशिष्ट को फेकने की अनुमति या अनुज्ञा नहीं देगा।
स्पष्टीकरण : कोई व्यक्ति कूड़ा-कचरा से भरे हुए किसी ट्रक या अन्य वाहन को तब तक नहीं चलायेगा या संचालित करेगा, जब तक ऐसे वाहन कूड़ा-कचरा को ढकने हेतु न अभिकल्पित किये गये हों और उनमें अपशिष्ट इस प्रकार भरा जाय जिससे कि किसी कूड़ा-कचरा को किसी मार्ग, पाश्र्व मार्ग, यातायात-स्थल, क्रीडा-स्थल, उद्यान या अन्य सार्वजनिक स्थान पर उड़ने या निक्षेपित किये जाने से रोका जा सके। 34-नाला अपशिष्ट निपटान,-
कोई व्यक्ति किसी मल नाली/नाला/नदी/कुंड/ जलाशयों/झंझा-जल नालों में कोई अपशिष्ट नहीं फेंकेगा। 35-पालतू जानवरों के अपशिष्ट का निपटान,-
पालतू जानवरों द्वारा सड़कों को पूर्णतयः अपशिष्ट के बिखराव से मुक्त रखने का सम्पूर्ण दायित्व पालतू जानवर पालने वालों का होगा। पालतू जानवरों के स्वामी अपने जानवरों को सड़क पर घुमाते समय उसे पट्टों से बाँध कर रखना सुनिश्चित करेंगे, पालतू जानवर के मल करने की स्थिति में उसे उठाने के लिए पालतू जानवर के स्वामी थैला लेकर चलेंगे और उसे उठाकर निस्तारण हेतु अपने घर लेकर जायेंगे; 36-प्रतिबंधित वस्तुओं का विक्रय, विनिर्माण और वितरण :
(1) कोई व्यक्ति किसी भी रूप में समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 के अधीन अधिसूचना संख्या-1056/11-7-18-29 (लखनऊ)/18, दिनांक 15 जुलाई, 2018 में प्रतिबंधित किये गये/निषिद्ध किये गये ऐसे जैव-नाशित प्लास्टिक24 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 कैरीबैग और ऐसी किन्हीं वस्तुओं (कप, ग्लास, प्लेट, चम्मच, गिलास आदि जो एक बार प्रयोग के पश्चात् नाशित प्लास्टिक या थर्मोकोल वस्तुओं से निर्मित है) के विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात में लिप्त नहीं होगा;
(2) कोई व्यक्ति झंझा-जल नालियों, मार्ग-खड़ंजों, सरकारी या नगरीय स्थानीय निकाय से सम्बन्धित खुले स्थानों और/या सार्वजनिक मार्गों के दोनों ओर सन्निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट या कोई अन्य प्रकार का अपशिष्ट निक्षेपित नहीं करेगा या नहीं बिखेरेगा;
(3) कोई नगरीय स्थानीय निकाय या अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा-तंत्र, किसी खुले वाहन में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को संग्रहीत या अंतरित नहीं करेगा।
37-सफाई : कोई व्यक्ति,-
(क) किसी प्रयोजन से विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित सार्वजनिक सुविधा/प्रसुविधा स्थलों से भिन्न किसी सार्वजनिक स्थल, पर स्नान नहीं करेगा, नहीं थूकेगा, पेशाब नहीं करेगा, मल त्याग नहीं करेगा, वाहनों/बर्तनों की धुलाई नहीं करेगा, पशुओं/चिड़ियों के समूह को चारा नहीं देगा अथवा उनके बीट/मल गिरने नहीं देगा अथवा किसी प्रकार का या किसी वस्तु का भंडारण नहीं करेगा;
(ख) अपने स्वयं के भवन, संगठन, वाणिज्यिक अधिष्ठानों से गंदा जल, कीचड़, विष्ठा, गोबर, पेशाब प्रदूषित जल अपने स्वयं के अहाते में संग्रहीत नहीं होने देगा और न ही उसे इस रूप में सामान्य पथों पर प्रवाहित होने देगा कि वातावरण बदबू से प्रदूषित हो जाय या लोक स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न हो जाये।
38-जनसमूह एकत्र करना,-
कोई व्यक्ति स्थानीय निकाय को कम से कम तीन कार्य दिवस से पूर्व सूचित किये बिना किसी स्थान पर एक सौ से अधिक व्यक्तियों का समारोह या जनसमूह आयोजित नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति या आयोजनकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण करने तथा अपशिष्ट संग्राहक या अभिकर्ता, जैसा कि स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, को पृथक्कृत अपशिष्ट का सौंपा जाना सुनिश्चित करे। ऐसे व्यक्ति या आयोजनकर्ता और साथ ही साथ समस्त सम्बद्ध स्थानीय निकायों को समारोह आयोजित किये जाने के तत्काल पश्चात् उस क्षेत्र के सफाई को सुनिश्चित करना होगा।
39-प्रतिसंदेय सफाई जमा,-
किसी समारोह के आयोजनकर्ता को समारोह की अवधि के लिये सम्बन्धित कार्यालय में अपेक्षित जमा का संदाय करना होगा, जो यह अधिसूचित किये जाने पर कि सम्बन्धित पदाधिकारी प्राधिकारी के समाधान के अनुसार उक्त सार्वजनिक स्थल को साफ स्थित में बहाल कर दिया गया है और समारोह आयोजन के फलस्वरूप उत्सर्जित अपशिष्ट को संग्रहीत कर लिया गया है और अभिहित स्थलों तक परिवहनकृत कर दिया गया है, समारोह सम्पन्न होने पर प्रतिसंदेय होगा।
40-अपशिष्ट का जलाया जाना,-
मार्गों के पाश्र्व भागों में या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के ठोस अपशिष्ट का जलाया जाना प्रतिषिद्ध है। उक्त प्रतिषेध नगरीय स्थानीय निकाय के सफाई कर्मचारियों या अन्य कर्मचारियों सहित समस्त व्यक्तियों, संविदा कर्मकारों, अपशिष्ट उत्थापकों या मार्गों और पथों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छताकरण के कार्यों में संलग्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिये लागू होगा।
41-अपशिष्ट संग्रहण और प्रक्षेपण प्रतिषेध,-
(1) कोई व्यक्ति, वातावरण और मैदान को उसकी बदबू से प्रदूषित करने और लोक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने या यातायात को बाधित करने के लिये अपने भवन, संस्था या वाणिज्यिक अधिष्ठान से अपशिष्ट जल, कीचड़ जल, मल, गोबर, विष्ठा आदि को संग्रहीत या प्रक्षेपित नहीं करेगा;
(2) यदि कोई व्यक्ति मृत पशु/जानवर या उसके आंशिक भागों को फेंककर सार्वजनिक खुले स्थलों आदि में प्रदूषण व गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है तो वह नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उद्ग्रहीत किये जाने वाले अन्य वहन शुल्कों का संदाय करने का दायी होगा।उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 25 42-कतिपय विनिर्दिष्ट उल्लंघन की स्थिति में नगरीय स्थानीय निकाय और/या अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं के कर्तव्य :
(1) नगरीय स्थानीय निकाय किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी को एक नोटिस, उक्त नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट रीति से और समय में परिसर में किसी अपशिष्ट की सफाई करने की अपेक्षा करते हुए, तामील करेगा;
(2) यदि स्वामी या अधिभोगी, जिस पर नोटिस तामील की गई है, निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अवधारित शास्ति का संदाय करने का दायी होगा;
(3) यदि स्वामी या अधिभोगी, जिस पर शास्ति तामील की गई हो पन्द्रह दिन के भीतर अनुपालन करने में विफल हो जाता है, तो संंबंधित नगरीय स्थानीय निकाय उक्त परिसर में प्रवेश कर सकता है और नियमावली के अनुसार उक्त अपशिष्ट की सफाई कर सकता है तथा स्वामी या अधिभोगी से अपशिष्ट क्षेपण करने के कारण अधिरोपित शास्ति के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से उपगत व्ययों की वसूली कर सकता है।
43-अपशिष्ट पृथककरण, परिदान और संग्रहण उल्लंघनों के उपबंध,-
कोई व्यक्ति-
(क) पृथक-पृथक डिब्बों में बिना यथाविहित रीति से पृथक किये गये और भण्डारित किये गये शुष्क, आर्द्र या घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट प्रदत्त नहीं करेगा;
(ख) नगरीय स्थानीय निकाय से समुचित रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकार करण कराये बिना ठोस अपशिष्ट संग्रहीत नहीं करेगा। गैर पंजीकृत तथा अप्राधिकृत किसी विक्रेता/ फेरीवाला द्वारा अपशिष्ट संग्रहण किया जाना प्रतिषिद्ध है और कोई व्यक्ति, नगरीय स्थानीय निकाय या उसके प्राधिकृत अभिकरण द्वारा नियमित द्वार-द्वार ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिये अभिनियोजित अपशिष्ट उत्थापकों की कार्य प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा;
(ग) यथा विनिर्दिष्ट रूप से पृथक्कृत न किये गये सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को प्रदत्त नहीं करेगा;
(घ) यथा विनिर्दिष्ट रीति से पृथक्कृत न किये गये उद्यान अपशिष्ट और वृक्ष कांट-छांट समकर्तनों को प्रदत्त नहीं करेगा;
(ङ) यथाविहित रूप में पृथक्कृृत न किये गये मत्स्य, कुक्कुट और मांस अपशिष्ट को प्रदत्त नहीं करेगा;
(च) कोई थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता इस नियमावली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, सन्निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अंतर सीमा संचालन) नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति से अपृथक्कृत अपशिष्ट का भंडारण और परिदान नहीं करेगा;
(छ) यदि कोई भंडारा या लंगर आयोजित करने वाला कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह कार्यस्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट डिब्बों को उपलब्ध नहीं कराता है तो ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति समूह विहित शुल्कों के अनुसार जुर्माना दिये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।
44-नालियों/मल नालियों/सोखने वाले गड्ढों से संबंधित उपबंध,-
कोई व्यक्ति-
(क) निजी नालियोें/मल नाली प्रणालियों से झंझा जल नालियों, मार्ग, खुली भूमियों, जलाशयों, जल मार्गों, कृषि भूमि या किसी अन्य गैर अभिकल्पित अवस्थानों में घरेलू मल/मल जल/बहिःस्त्रावों को उन्मोचित नहीं करेगा या उन्मोचित नहीं करने देगा;
(ख) संभावित रूप में नाली को क्षतिग्रस्त करने या सार्वजनिक मल-नाली प्रणाली के प्रवाह में व्यवधान डालने के लिये किसी द्रव्य को अन्तपर््रवाहित नहीं होने देगा;
(ग) खुली नालियों और/या प्रवेश विवरों में कोई द्रव्य जमा नहीं करेगा या जमा नहीं करने देगा जिससे कि मल-नाली प्रणाली में अवरोध/गतिरोध उत्पन्न हो सके। यह उपबंध भू-तल टैंकों से निकाले गये गाढ़ा कीचड़ और उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा उत्सर्जित सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट आदि को निक्षेपित करने हेतु खुली नालियों में पथ सफाई को निक्षेपित करने वाले नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारी वर्ग पर भी यह लागू होगा।26 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 (घ) आवश्यक विहित उपचार करने के पूर्व औद्योगिक बहिःस्राव विशेष रूप से किसी उद्योग, घरेलू उद्योग, वधशाला और मांस बाजार, दुग्धशाला, पशुबाड़ा, कार्यशाला या गैरेज के क्रिया-कलापों से सम्बंधित किन्ही अन्य बहिःस्रावों को सार्वजनिक मल-नाली/नालों में उन्मोचित नहीं करेगा या उन्मोचित नहीं करने देगा;
(ङ) समुचित सुरक्षात्मक उपकरण तथा सुरक्षा उपायों के बिना किसी कर्मचारी/ ठेकेदार/अभिकर्ता को मल, मलवहन या गाढ़ा कीचड़ से संबंधित कार्य हाथ से करने की अनुज्ञा नहीं देगा;
(च) जल मार्गों, नालों, खुली भूमि, कृषि क्षेत्र या किसी अन्य गैर अभिहित स्थल पर भू-तल टैंकों से गाढ़े कीचड़ से बहने वाले बहिःस्रावों को उन्मोचित नहीं करेगा किन्तु अभिहित मल कीचड़/मल वहन संयंत्रों या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विहित स्थल पर निर्माेचित करेगा;
(छ) किसी कर्मकार को इस नियमावली या किसी विहित नियमावली/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन यथाविहित रूप में उसे उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये बिना किसी मल वहन प्रवेश विवर में नहीं नियोजित करेगा या नहीं लगायेगा;
(ज) अपने स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन परिसरों के अन्तर्गत कोई जलावरोध, प्रवाहहीनता/अपशिष्ट क्षेपण/अस्वास्थ्यकर स्थितियों/अस्वच्छ स्थितियों/भंजन आदि को नहीं करने देगा, जो विषाणुजनन के वाहक या कारण हो सकते हैं;
नगरीय स्थानीय निकाय को, अपने क्षेत्र में जनित मल वहन का उपचार स्थायी आधार पर करना चाहिए। जब तक उपरोक्त की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक नगरीय स्थानीय निकाय को जैव-उपचार/वानस्पति उपचार/निर्मित आर्द्र भू-प्रौद्योगिकी/ऐसी अन्य प्रौद्योगकीय को अपनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी नाला का कोई गैर उपचारित मल वहन अपशिष्ट किसी नदी या जलाशय में न पहुंचे;
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय की प्रथम वरीयता नगरीय स्थानीय निधि के पास विभिन्न स्रोतों यथा केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/किसी अन्य निधि से उपलब्ध निधियों पर होगी।
45-अन्य प्रतिषिद्ध क्रिया-कलाप,-
निम्नलिखित क्रिया-कलाप नहीं किये जायेंगे-
(क) किसी विक्रेता/फेरी वाले के द्वारा विक्रय-स्थल पर अपृथक्कृत जैव नाशित तथा अन्य अपशिष्ट नहीं रखे जायेंगे;
(ख) यदि कोई व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता, एक सौ से अधिक व्यक्तियों का कोई समारोह या जनसमूह आयोजित करता है, उस समारोह के समाप्त होने के चार घंटे से अधिक समय के पश्चात् उस स्थल को गंदा या अस्वच्छ छोड़ देता है;
(ग) यदि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, परिवार, समिति और थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्तागण निकाय क्षेत्र के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं तो नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत अपशिष्ट क्षेपित करते हुए या जमा करते हुए पाये गये ऐसे व्यक्ति, परिवार, समितियां और थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्तागण पर विहित शुल्कों के अनुसार जुर्माना अधिरोपित कर निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा;
(घ) यदि नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र के बाहर के पाश्र्ववर्ती और पड़ोसी ग्राम/ग्राम पंचायतें नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्र के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं तो ऐसे पाश्र्ववर्ती और पड़ोसी ग्राम/ग्राम पंचायतें विहित शुल्कों के अनुसार जुर्माना अधिरोपित कर निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा;
(ङ) इस नियमावली के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय या उसके द्वारा नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये यानों, पात्रों, ठेला-गाड़ियों, सामग्री प्राप्ति सुविधा यंत्रों तथा उपस्करों सहित कोई अवसंरचना बिना अनुज्ञा के हटाता है;
(च) नदियों/जलाशयों/नालों/कैचमेंट क्षेत्रों आदि में अनुपयुक्त तरीके से मानव शव या पशुओं के शवों का निस्तारण।उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 27
अध्याय-ग्यारह
शास्ति एवं स्थलीय जुर्माना
46-स्थलीय जुर्माना :
(क) उपताप संसूचक अथवा कोई कर्मचारी/अभिकर्ता/प्रवर्तन कार्यबल के सदस्य और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के पास कूडा़-कचरा करने और लोक उपताप उत्पन्न करने के संबंध में इस नियमावली के उल्लंघन पर अनुसूची तीन के अनुसार स्थलीय जुर्माना उद्ग्रहीत करने की शक्ति होगी।
(ख) किसी व्यक्ति द्वारा मौके पर जुर्माना नहीं दिये जाने की दशा में वह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अधीन अभियोजित किये जाने के लिए दायी होगा/होगी।
47-इस नियमावली के उल्लंघन पर उद्गृहीत शुल्क,-
(क) जो कोई इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा इस नियमावली के अधीन किये गये किन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह अनुसूची-तीन में यथा वर्णित जुर्माना का संदाय करने के लिये दायी होगा;
(ख) प्रशमनीय प्रभार-इस नियमावली के उपबंधों को भंग करते रहने की दशा में प्रतिदिन व्यतिक्रम के लिये समान धनराशि का शुल्क अथवा प्रतिदिन 100 रूपये, जो भी अधिक हो, मूल जुर्माने के अतिरिक्त उद्गृहीत किया जायेगा;
(ग) उपरोक्त के अनुपालन हेतु किसी सफाई कर्मी या पर्यवेक्षक को यदि समुचित उपकरण और संसाधन नहीं दिये गये हैं तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। सफाईकर्मी एवं पर्यवेक्षक उपकरण आदि की मांग नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के समक्ष इस नियमावली की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर रखेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय आवश्यक उपकरण मांग प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराएगा;
(घ) यदि नगरीय स्थानीय निकायों के कोई कर्मचारी, किसी संग्रहण या परिवहन स्थल पर पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को मिश्रित करते हैं या विनिर्दिष्ट समय सीमा के दौरान ठोस अपशिष्ट को उठाने में विफल रहते हैं अथवा अन्यथा इस नियमावली और एस.डब्ल्यू.एम. नियम 2016 के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं तो नगरीय स्थानीय निकाय को ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध शास्तियों, अनुशासनिक कार्यवाही की पहल, वेतनों से कटौतियों सहित समुचित कार्यवाही करनी होगी;
(ङ) यदि कोई अभिकर्ता एस.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 और या इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उनका अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगरीय स्थानीय निकाय के पास यह शक्ति होगी कि वह अभिकर्ता के विरुद्ध निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यवाही करे :-
(एक) अभिकर्ता के विरुद्ध उपयुक्त शास्ति अधिरोपित करना;
(दो) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए नगरीय स्थानीय निकाय के साथ संविदा या प्रबंधन को समाप्त करना जिसमें रियायत करार को रद्द किया जाना सम्मिलित है;
(तीन) इस नियमावली, एस.डब्ल्यू.एम. नियम और/या लागू विनियमावली के अधीन कोई ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन या प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र संचालित करने हेतु किसी लाइसेंस को निलंबित किया जाना या प्रतिसंहृत किया जाना;
(च) नगरीय स्थानीय निकाय, यथा स्थिति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, भारतीय दंड संहिता 1860, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए इस नियमावली के अधीन किसी कार्रवाई के अतिरिक्त किसी अन्य विधि के अधीन समुचित कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा;
(छ) इस नियमावली के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा और उसकी ओर से स्थलीय जुर्मानों और शुल्कों के रूप में संग्रहीत समस्त धनराशियों ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन निधियों के लिए अनुरक्षित किसी पृथक बैंक खाता में अन्तरिम की जायेगी। ये धनराशियाँ इस नियमावली के अधीन ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नगरीय स्थानीय निकाय की लागतों हेतु ही प्रयुक्त की जायेंगी;
28 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020(ज) शास्ति/स्थलीय जुर्माने मुख्यतः इस नियमावली में किये गये उपबंधों को प्रवर्तित करने हेतु आशयित हैं और इस प्रकार इसका वाचन राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य विद्यमान नियमों/अधिनियमों/उपबंधों के अतिरिक्त किया जायेगा।
अध्याय-बारह
प्रकीर्ण
48-सरकारी विभागों/निकायों के साथ समन्वय,-
(1) नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी अभिकरणों विभागों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना होगा।
(2) एक वर्ष के समय के भीतर समस्त नगरीय स्थानीय निकायों को शत प्रतिशत पृथक्कृत अपशिष्ट संग्रहण करना होगा।
(3) एक वर्ष के समय के भीतर समस्त नगरीय स्थानीय निकायों को कार्बनिक अपशिष्टों का प्रसंस्करण और पुनर्चक्रीय अपशिष्टों का पुनर्चक्रण शत प्रतिशत सुनिश्चित करना होगा।
(4) क्रियान्वयन का पुनरीक्षण-नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा मासिक रूप से अनुश्रवण, मूल्यांकन और दक्षतामापन (बेंचमाक्रिग) हेतु सत्यापित किये जाने योग्य लक्ष्य को निरूपित किया जायेगा, जिन्हें पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट/जिला एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
(5) नियमों का पुनरीक्षण नगर विकास विभाग द्वारा किसी मामले में, जैसा और जब आवश्यक हो, यदि इस नियमावली के उपबंधों में कोई संशोधन या उनका अद्यतनीकरण किया जाना अपेक्षित हो तो तद्नुसार पुनरीक्षण और निर्धारण किया जायेगा। पुनरीक्षण व निर्धारण प्रत्येक 03 वर्ष में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकतानुसार उसके पहले भी किया जायेगा।
(6) कठिनाइयां दूर करने की शक्ति-यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रवर्तित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो नगर विकास विभाग आदेश द्वारा ऐसे उपबंध करेगा या ऐसे निदेश देगा, जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो।
(7) निरसन और व्यावृत्ति-सुसंगत नियमावली के अधीन कृत किसी कार्य या की गयी किसी कार्रवाई के होते हुए भी उक्त नियमावली से पूर्व में कृत या उपयुक्त किसी बात या पूर्व में अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या तत्सम्बन्ध में किसी उपाय या कार्यवाही या किसी ऋण शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग के किसी निर्माेचन या उससे र्निमुक्ति, या पूर्व में स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कृत्य या बात के सबूत की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, प्रवर्तन या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे।
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अनूसूची -एक
अपशिष्ट का वर्गीकरण
अपशिष्टों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जायेगा-
(1) ''राख'' में काष्ठ, कोयला, काष्ठ कोयला, कोक और गृहों तथा संस्थाओं में खाना पकाने तथा गर्म करने हेतु प्रयुक्त अन्य ज्वलनशील सामग्रियों को जलाने से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट सम्मिलित होते हैं। इसमें बारीक पाउडरनुमा अवशिष्ट, अंगार और खंगर भी सम्मिलित होते हैं, जो प्रायः धातु और कांच के छोटे-छोटे टुकड़ों से मिश्रित होते हैं।
(2) ''जैव-नाशित अपशिष्ट/आदर््र अपशिष्ट'' का तात्पर्य ऐसी किन्हीं कार्बनिक सामग्रियों के अपशिष्ट से है जो किसी युक्ति-युक्त समयावधि के भीतर सूक्ष्म-जीवों द्वारा सरलतर स्थायी यौगिकों में नाशित किये जा सकते हैं और जिनमें ऐसे अपशिष्ट सम्मिलित होंगे यथा-चाय पत्तियां अण्डों के छिल्के, फल और सब्जियों के छिलके, पका हुआ खाद्य पदार्थ थाली अपशिष्ट, मांस और अस्थियां, उद्यान और पत्तियों का कूड़ा-कचरा फूल, पशु-मल, दूषित कागज, घर की सफाई के बाद धूल, नारियल के छिल्के, राख आदि।
(3) ''जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट'' में ऐसा कोई अपशष्टि सम्मिलित होगा, जो मानव या पशु रोग-निदान, उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान या तत्सम्बन्धी क्रिया-कलापों के शोध में या जैव नाशित सामग्रियों के निर्माण या परीक्षणउत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 29 में या स्वास्थ्य शिविरों में और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में या जैसा कि तत्सम्बन्धी किसी संशोधन में अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट रूप में परिभाषित हो, उत्सर्जित हो;
(4) ''उद्यान और उद्यानकृषि थोक अपशिष्ट'' में सार्वजनिक या निजी पार्कों, उद्यानों, यातायात स्थलों, बंगलों थोक उत्सर्जकों यथा आवासीय और वाणिज्यिक भवनों, समितियों या उद्यान या वृक्ष युक्त परिसर वाले संस्थाओं के थोक जैव नाशित अपशिष्ट सम्मिलित हैं और जिसमें घास कतरन, खरपतवार, काष्ठवत, ब्राउन, कार्बन युक्त सामग्रियाँ यथा छंटाई, शाखायें, टहनियाँ, काष्ठ कतरन, पुआल या सूखी पत्तियां और पृक्ष की कतरनें, जिन्हें दैनिक जैव-नाशित अपशिष्ट द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली में समायोजित नहीं किया जा सकता है, सम्मिलित हैं;
(5) ''थोक अपशिष्ट'' में वाणिज्यिक/आवासीय अपशष्टि सम्मिलित हैं जो अपनी मात्रा, रूपरेखा, आकार या परिमाण के आधार पर अपशिष्ट संग्रहण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण की राय में, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये दैनिक द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं हैं अर्थात् फर्नीचर, टी0वी0 तथा फ्रीज आदि;
(6) ''ज्वलनशील अपशिष्ट'' का तात्पर्य जैव अनाशित, गैर पुनर्चक्रीय, गैर पुनः उपभोज्य, गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट से है, जिसका कैलोरिक मान न्यूनतम 1500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से अधिक हो जिसमें क्लोरिनेटेड सामग्रियां यथा प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि सम्मिलित न हो;
(7) ''वाणिज्यिक अपशिष्ट'' में कार्यालयों, थोक और फुटकर स्टोरों, भोजनालयों, बाजारों, भण्डारों और किन्हीं वाणिज्यिक क्रिया-कलापों में संलग्न अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठानों से उत्सर्जित अपशिष्ट सम्मिलित हैं। इन अपशिष्टों में कूड़ा-कचरा और कूड़ा-करकट सम्मिलित है;
(8) ''वाणिज्यिक या घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट'' में परिसंकटमय रसायनों से संदूषित अपशिष्ट और घरेलू तथा वैयक्तिक स्तर पर उत्सर्जित संक्रामक अपशिष्ट सम्मिलित हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगेः-
(क) घरेलू मार्जक
- अपवृर्षक चूर्ण
- अमोनिया और अमोनिया-आधारित मार्जक
- क्लोरीन ब्लीच
- नाली खोलने वाले पदार्थ
(ख) मोटरवाहन से संबंधित उत्पादः-
- ब्रेक और ट्राँसमिशन फ्लूड्स
- कार की बैटरियां
- ईंधन-जैसे प्रयुक्त हो चुका डीजल, केरोसीन और गैसोलीन
- व्यर्थ हो चुका इंजन ऑयल और लुब्रीकेटिंग ऑयल
- ऑयल फिल्टर और कार केयर उत्पाद एवं उपभोग्य उत्पाद
(ग) पेंट उत्पाद
- इनैमल
- तेल आधारित, लेटेक्स या जल आधारित पेंट
- पेंट सॉल्वेंट्स और थिनर्स
- तेल, चिपकने वाले पदार्थ और उनके खाली डिब्बे
(घ) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट : जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट परिव्यक्त और पुरानी दवाइयां और साइटोटोक्सिक दवाइयां, तरल पदार्थ और गोलियाँ, इंजेक्शन, सूइयाँ, सिरिंज, छूरियां, ब्लेड्स और दोनों प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार उपकरणों सहित पंचर या घाव करने वाले धारदार उपकरण, थर्मामीटर और द्रव्य सहित मर्करी रक्त तथा शारीरिक द्रव्यों से संदूषित वस्तुएं यथा रूई, पटि्टयां, दूषित प्लास्टर प्रक्षेप, अस्तर, चादर या रक्त से संदूषित अन्य सामग्री, ट्यूब्स, नाल-शलाकाएं आई0वी0 आदि सम्मिलित हैं;
(ङ) विविध उत्पाद :
- सौन्दर्य प्रशाधन सम्बन्धी उत्पाद30 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 - बैटरी और बटन सेल्स
- फोटोग्राफिक ऑडियो/विडियो टेप और उनके रखने वाले डिब्बे और रासायनिक
- ट्वायलेट साफ करने के लिए प्रयुक्त एसिड
- कीटनाशक, शाकनाशक और चींटी, काकरोच और मच्छर मारने वाले रसायन और उनके खाली डिब्बे। - रासायनिक खाद
- हल्के बल्ब, ट्यूबलाइट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्प्स (सी0एफ0एल0)
- एयरोसोल के डिब्बे
- स्टायरोफोम और साफ्ट फोम पैकेजिंग
(9) ''निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट'' का तात्पर्य संरचनाओं के निर्माण, कायाकल्पकरण, मरम्मत, नवीकरण या ध्वस्तीकरण अथवा भू-सफाई क्रियाकलापों, खुदाईकरण या गाद हटाये जाने संबंधी क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप होने वाले अपशिष्ट से है। इस परिभाषा के प्रयोजनार्थ संरचनाओं का तात्पर्य सभी प्रकार के भवनों (दोनों आवासीय और गैर आवासीय), उपयोगिताओं, अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मानव निर्मित किसी अन्य प्रकार की संरचना से है। निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट में ईंट, कंक्रीट, मलबा और अन्य चुनाई संबंधी सामग्रियां, मिट्टी, वृक्ष, किसी प्रकार की वनस्पति, चट्टान, काष्ठ (जिसमें चित्रित, उपचारित जड़ित काष्ठ और काष्ठ उत्पाद सम्मिलित हैं), भू-सफाई अपशिष्ट, भित्ति आवरण, प्लास्टर, शुष्क भित्ति प्लंबिंग के साज-समान, गैर-परिसंकटमय विद्युतरोधन, छतकरण, जलरोधी सामग्रियाँ और अन्य छतावरण, डामर, खड़ंजा, प्लास्टिक, कागज, जिप्सम बोर्ड, विद्युत वायरिंग और संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त गैर परिसंकटमय सामग्रियों, पाइपों, स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य गैर परिसंकटमय धातुओं से अन्तर्विष्ट संघटक सम्मिलित हैं, किन्तु वे वहीं तक सीमित नहीं हैं :
परन्तु तथापि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन और अन्तरसीमा संचलन) नियम-2016 के अधीन यथा परिभाषित कोई परिसंकटमय अपशिष्ट अथवा ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन यथा परिभाषित ई-अपशिष्ट सम्मिलित है, भले ही वे संरचनाओं के निर्माण, कायाकल्पकरण, मरम्मत, नवीकरण या ध्वस्तीकरण अथवा भू-सफाई संबंधी क्रियाकलापों के फलस्वरूप हुये हों;
(10) ''मृत पशुओं'' में ऐसे पशुओं की काया और अस्थियां सम्मिलित होंगे जो प्राकृतिक रूप में मृत हो जाते हैं या जिनका आकस्मिक रूप में वध कर दिया जाता है। इसमें वधशालाओं, कसाईबाड़ों और मांस बाजारों आदि के शव और पशुअंग सम्मिलित नहीं हैं;
(11) ''वधशाला/मांस/चिकन अपशिष्ट'' में वधशालाओं, मांस, मत्स्य और चिकन स्टॉलों तथा बाजारों से जनित अपशिष्ट सम्मिलित हैं;
(12) ''ई-अपशिष्ट'' का तात्पर्य उत्सर्जनकर्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप में उत्सर्जित और साथ ही साथ विनिर्माण, निर्माण और मरम्मत प्रक्रियाओं से कूड़ा-करकट के रूप में उत्सर्जित इलेक्ट्रानिक तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण सम्बन्धी अपशिष्ट से है, जो समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में यथा परिभाषित हैं;
(13) ''उद्यान अपशिष्ट'' में सामान्य घरेलू उद्यानकरण सम्बंधी क्रिया-कलापों के फलस्वरूप उत्सर्जित अपशिष्ट सम्मिलित है जिनमें घास की कटाई, पत्तियाँ, पौधे, पुष्प और अन्य सामान्य प्रकार के लघु एवं हल्के जैविक चीजें सम्मिलित हैं किन्तु उनमें किसी भी लम्बाई के 40 एम0एम0 घने व्यास वाली वृक्ष शाखाओं वाले अपशिष्ट या उद्यान कृषि सम्बन्धी अपशिष्ट, थोक अपशिष्ट, सन्निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट अथवा उद्यान सेवा से संबंधित क्रिया-कलापों के फलस्वरूप उत्सर्जित कोई अन्य अपशिष्ट सम्मिलित नहीं हैं;
(14) ''परिसंकटमय अपशिष्टों'' में ऐसे कोई अपशिष्ट सम्मिलित हैं जिनसे अकेले या अन्य अपशिष्टों या द्रव्यों के सम्पर्क में आने पर उनकी अपनी भौतिक, रासायनिक, प्रतिकारात्मक विष जनित, ज्वलनशील, विस्फोटक या क्षयकारी विशेषताओं में से किसी विशेषता के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिये खतरा उत्पन्न हो या उत्पन्न होना संभाव्य हो और इनमें परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा अन्तरसीमा संचलन) नियम, 2016 या उसके किसी संशोधन में परिभाषित परिसंकटमय अपशिष्ट सम्मिलित है;
(15) ''घेरलू/आवासीय अपशिष्ट'' में घरेलू क्रिया-कलापों के फलस्वरूप एकल और बहु परिवार वाली इकाइयों से उत्सर्जित अपशिष्ट अथवा घरेलू पारिवारिक क्रियाकलापों यथा खाना बनाना, सफाई मरम्मत शिकरा, सजावट, रिक्त पात्र, पैकेजिंग, पहनावा पुस्तक, लेख-पत्र, समाचार-पत्र, उपस्कर, टेलीवीजन, बल्ब, ट्यूब लाइट आदि उत्पादों से सम्बन्धित अपशिष्ट सम्मिलित होंगे;
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 31(16) ''औद्योगिक अपशिष्ट'' में उद्योग के लिये अनोखें विशाल श्रेणी के पदार्थाें से युक्त विनिर्माण प्रक्रियाओं और औद्योगिक संक्रियाओं से निकली ठोस सामग्रियां सम्मिलित हैं। इसमें लघु औद्योगिक संयंत्रों के ठोस अपशिष्ट और नगर पालिका भू-भराई केन्द्रों पर प्रायः निस्तारित किये जाने वाले संयंत्रों की राख भी सम्मिलित होंगे;
(17) ''अक्रिय अपशिष्ट'' में ऐसा कोई ठोस अपशिष्ट अथवा अवशेष सम्मिलित है जिसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशिष्टताएं उसे स्वच्छ भू-सफाई हेतु उपयुक्त बनाता है;
(18) ''संस्थागत अपशिष्ट'' में ऐसी संस्थाओं यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों सार्वजनिक पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और शोध संगठनों आदि से उद्भूत होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित होंगे;
(19) ''तरल अपशिष्ट'' में मल वहन तरल अपशिष्ट और गाढ़ा मल अपशिष्ट सम्मिलित होगा; (20) ''नगर पालिका अपशिष्ट'' में नगर पालिका प्राधिकरण के क्रियाकलापों और उसकी सेवाओं के फलस्वरूप होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित हैं और इनमें सार्वजनिक स्थानों पर फेंके जाने वाले अपशिष्ट यथा पथ अपशिष्ट, मृत पशु तथा बाजार अपशिष्ट भी सम्मिलित है;
(21) ''जैव अनाशित अपशिष्ट/शुष्क अपशिष्ट'' का तात्पर्य जैव अनाशित सामग्री से निर्मित और सूक्ष्म जीवों या जैविकीय प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा युक्तियुक्त समयावधि के भीतर या किसी प्रवर्तित विधि द्वारा यथा विहित अवधि के भीतर सरलतर स्थायी योगिकों के रूप में क्षय न होने योग्य, लम्बी समयावधि तक पर्यावरण में रहने वाले कूड़ा या अपशिष्ट से है;
(22) ''प्लास्टिक अपशिष्ट'' का तात्पर्य प्लास्टिक से निर्मित ऐसे किसी उत्पाद से है जिसे उपयोग करने के पश्चात् या जिसकी वांछित आयु समाप्त होने के पश्चात् परित्यक्त कर दिया गया हो अथवा जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 में विहित किया गया हो;
(23) ''पूजा सामग्री'' का तात्पर्य किसी जैव नाशित या जैव अनाशित सामग्री, मूर्ति या किसी संस्कृति या धर्म पूजा में प्रयुक्त सामग्रियों से है;
(24) ''पुनर्चक्रीय अपशिष्ट'' का तात्पर्य ऐसे किसी अपशिष्ट सामग्री से है जो नैसर्गिक रूप में पुनर्चक्रीय हो जिसमें निम्नलिखित अपशिष्ट सम्मिलित हैं किन्तु वे वहीं तक सम्मिलित नहीं है; (क) कागज उत्पाद-समाचार-पत्र, कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट, लेख-पत्र, लिफाफे, कार पार्क कूपन, विवरणिकायें, पम्पलेट, मैगजीन, पुस्तकें, दफ्ती और कागज पैकेज (यथा धान्य डिब्बे और पेय पेटियां) खाद्य कागज आवरण और अन्य कागज उत्पाद;
(ख) धातु उत्पाद-धातु निर्मित डिब्बे या पात्र यथा मृदु पेय डिब्बे, दुग्ध पाउडर डिब्बे तथा खाद्यान्न डिब्बे; (ग) प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद-प्लास्टिक निर्मित बोतल या पात्र यथा प्रक्षालक पात्र, दुग्ध पात्र, मिनरल वाटर बोतले, मृदु पेय बोतलें, जूस बोतलें, प्लास्टिक पैकेजिंग और अन्य प्लास्टिक उत्पाद किन्तु जिनमें स्टाइरोफोम, डिस्पोजेबुल कटलरीज, क्राकरी और पोलीथीन कैरीबैग सम्मिलित नहीं है;
(घ) कांच उत्पाद-जार, बोतल, खिड़की कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, सेरामिक तथा मत्स्य टैंक, जिनमें लाइट बल्ब सम्मिलित नहीं है;
(ङ) कपड़े, चर्म, रेक्सीन; (च) काष्ठ उत्पाद;
(25) ''अवशिष्ट अपशिष्ट'' का तात्पर्य सामग्री प्रति प्राप्ति, ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण, उपचार या प्रसंस्करण सुविधा स्थलों, जो पुनर्चक्रण या अग्रतर प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त न हों किन्तु जो भू-भराई हेतु उपयुक्त हों, से उत्सर्जित अपशिष्टों तथा कूड़ा-करकटों से है और वे उनमें सम्मिलित हैं;
(26) ''मल अपशिष्ट'' में मल प्रक्षालन नैप्किन, तौलिया, फाहा, कन्डोम, डायपर्स तथा मलरोधी पैड/चादर संबंधी अपशिष्ट तथा अन्य समान अपशिष्ट सम्मिलित हैं;
(27) ''ठोस अपशिष्ट'' का तात्पर्य मल अपशिष्ट, वाणिज्यिक/आवासीय संस्थागत अपशिष्ट, खानपान तथा बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, पथ सफाई संबंधी अपशिष्ट, भू-पृष्ठ स्थित नालियों से निकाले गये या संग्रहीत किये गये गाद, उद्यान अपशिष्ट, कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट और औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट को अपवर्जित करते हुए उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, अनुपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट और नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर जनित या लाये गये अपशिष्ट सहित ऐसे ठोस या अर्द्ध ठोस अपशिष्ट से है, जिसमें वे सम्मिलित हैं;
(28) ''पथ सफाई'' में ऐसे अपशिष्ट सम्मिलित होंगे जो पथों पगडण्डियों, वीथिकाओं, पार्कों और रिक्त भू-भागों से संग्रहीत हों।
आज्ञा से, दीपक कुमार, प्रमुख सचिव।32 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020
अनुसूची-दो
प्रयोक्ता शुल्क
| विभिन्न अपिशष्ट उत्सर्जको से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुुल्क (प्रति माह) ं | |||||
| 1 | श्र णी : आवासीय भवन े यथास्थिति प्रति एकल परिवार/ प्लैट/किरायेदार, हेतु बहुमंजिले भवनों का निर्मित क्षेत्रफल और एकल मंजिला का भू-क्षेत्रफल हेतु लागू टिप्पणीः यदि एक ही परिसर मे एक ं से अधिक परिवार (उदाहरण स्वरूप किराएदार) निवास कर रहें हों तो पृथक अपशिष्ट उत्सर्जक होते हुए अतिरिक्त परिवार पर नियत धनराशि से अधिक शुल्क प्रभारित किया जायेगा। उसी प्रकार से एक से अधिक फ्लैट वाले बहुमंजिले भवन/अपार्टमेन्ट हेतु प्रत्येक फ्लैट स्वामी/किरायेदार पर शुल्क प्रभारित किया जायेगा और परिवारों/ फ्लैटों/किराएदारों की संख्या के आधार पर आगणित कुल धनराशि परिसर से संग्रहीत की जायेगी। | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 500 वर्ग फीट से कम | 40 रूपये | 35 रूपये | 35 रूपये | 30 रूपये |
| ii | 500 वर्ग फीट से 2000 वर्ग फीट तक | 100 रूपये | 80 रूपये | 75 रूपये | 50 रूपये |
| iii | 2000 वर्ग फीट से 2500 वर्ग फीट तक | 125 रूपये | 120 रूपये | 100 रूपये | 80 रूपये |
| iv | 2500 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक | 200 रूपये | 150 रूपये | 135 रूपये | 120 रूपये |
| v | 5000 हजार वर्ग फीट से अधिक | 350 रूपये | 250 रूपये | 200 रूपये | 150 रूपये |
| 2 क श्रेणी : दुकानें | (गैर वातानुकूलित दुकानों हेतु, दुकान के आकार पर अधारित प्रयोक्ता शुल्क) टिप्पणी : यदि दुकान पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वातानुकूलित हो तो विहित शुल्क में 1.5 से गुणा किया जायेगा अर्थात प्रयोक्ता शुल्क नीचे यथा विहित दरो से ं डेढ़ ग ना ु उद्गृहीत किये जायेंगे। | नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 100 वर्ग फीट तक | 80 रूपये | 60 रूपये | 50 रूपये | 40 रूपये |
| ii | 100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट तक | 100 रूपये | 75 रूपये | 60 रूपये | 50 रूपये |
| iii | 200 वर्ग फीट से 300 वर्ग फीट तक | 125 रूपये | 110 रूपये | 100 रूपये | 70 रूपये |
| iv | 301 वर्ग फीट से 500 वर्ग फीट तक | 200 रूपये | 150 रूपये | 125 रूपये | 80 रूपये |
| v | 500 वर्ग फीट से अधिक | 200 रूपये 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 10 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क | 150 रूपये 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 6 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क | 125 रूपये 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 5 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क | 80 रूपये 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क |
| 2 ख श्रेणी ः सड़क के किनारे फेरीवाले/ पथ विक्रेता/आदि (जिन्हें स्थायी रूप से निर्मित संरचना पर चलाया/ संचालित न किया जा रहा हो) | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत | |
| i | ठेला/गुमटी/खोमचे/खाद्यान्न स्टाल/फेरी वाले/आदि | 75 रूपये | 60 रूपये | 50 रूपये | 35 रूपये |
| ii | सचल खाद्यान्न वैन | 200 रूपये | 175 रूपये | 150 रूपये | 100 रूपये |
| iii | साप्ताहिक या समय समय पर लगाये जाने वाले बाजार मे सड़क के किनारे ं फ रीवाले/पथ विक्रेता/खोमचे वाले/ े खाद्यान्न स्टाल/आदि (उदाहरण स्वरूप-साप्ताहिक बाजार) | 15 रूपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है | 10 रूपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है | 10 रूपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है | 5 रूपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है |
| 3 | श्र णी : सरकारी विभाग (केन्द्र/राज्य) े या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के स्वामित्वाधीन अतिथि गृह | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 4 कमरों तक | 500 रूपये | 400 रूपये | 300 रूपये | 200 रूपये |
| ii | 4 कमरों से अधिक | 500 रूपये चार कमरो से ं अधिक होने पर 30 रूपये प्रति कमरा अतिरिक्त | 400 रूपये चार कमरों से अधिक होने पर 25 रूपये प्रति कमरा अतिरिक्त | 300 रूपये चार कमरो से ं अधिक होने पर 20 रूपये प्रति कमरा अतिरिक्त | 200 रूपये चार कमरों से अधिक होने पर 10 रूपये प्रति कमरा अतिरिक्त |
| 4 | श्र णीः छात्रावास े (किसी संस्थागत शैक्षणिक परिसर के अंदर नहीं), जिन्हें निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा हो उदाहरण स्वरूप कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, निजी छात्रावास आदि | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 10 बेड तक | 500 रूपये | 400 रूपये | 300 रूपये | 200 रूपये |
| ii | 10 बेड से अधिक | 500 रूपये 50 रूपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए | 400 रूपये 40 रूपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए | 300 रूपये 30 रूपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए | 200 रूपये 20 रूपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए |
| 5 क श्रेणी ः गैर-वातानुकूलित वाणिज्यिक भोजनालय/रेस्टोरेंट/ढाबा/जलपान गृह/होटल/मिठाई की दुकानें आदि (अधिरात्रिविश्राम/लॉजिंग/यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था सुविधा के बिना केवल खाने की सुविधा हो) (प्रयोक्ता शुल्क बैठने की क्षमता के आधार पर होंगे) टिप्पणी- यदि परिसर पूर्णतः या आंशिक रूप से वातानुकूलित हो तो विहित प्रयोक्ता शुल्कों में 1.5 से गुणा किया जायेगा। उदाहरणार्थ यह नीचे यथा विहित दर से डेढ गुना अधिक उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जायेगा। | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत | |
| i | 10 व्यक्तियों तक बैठने की क्षमता | 500 रूपये | 500 रूपये | 300 रूपये | 200 रूपये |
| ii | 10 से 20 व्यक्तियों तक बैठने की व्यवस्था | 750 रूपये | 750 रूपये | 500 रूपये | 350 रूपये |
| iii | 20 से 50 व्यक्तियों तक बैठने की व्यवस्था | 1000 रूपये | 1000 रूपये | 750 रूपये | 500 रूपये |
| iv | 50 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता (ऐसे परिसर जिनका उपयोग सामूहिक आयोजनो /बै ं क्वेट ं बुकिंग के लिए उपयोग किया जाता हो) | 2000 रूपये | 2000 रूपये | 1500 रूपये | 1000 रूपये |
| 5ख | श्र णी : अतिथियों के अर्धरात्रि विश्राम े हेतु कक्ष सुविधा सहित छात्रावास। होटलों में प्रदत्त रेस्टोरेन्ट/भोजन सुविधा द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट और अतिथियो के निवास/वास के कारण ं उत्सर्जित अपशिष्ट को पृथक-पृथक जोड़कर प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत और आगणित किये जाये ं मासिक शुल्क के अनुसार दोनों की गणना की जायेगी और उन्हें जोड़ा जायेगा। इस प्रकार उक्त गणना निम्नानुसार की जायेगीः- (1) होटल द्वारा अपने परिसर के भीतर 5क के अनुसार प्रदत्त र स्टोरेन्ट/भोजन सुविधा हेतु विहित े प्रयोक्त शुल्कों की गणना की जायेगी और इसे नीचे 5 ख के रूप मे विहित ं प्रयोक्ता शुल्कों में जोड़ दिया जायेगा। | गे। नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 10 कमरों तक | 2000 रूपये | 1750 रूपये | 1500 रूपये | 1000 रूपये |
| ii | 10 कमरों से 20 कमरो तक ं | 3500 रूपये | 3000 रूपये | 2500 रूपये | 2000 रूपये |
| iii | 20 से अधिक कमरे | 3500 रूपये 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 200 रूपये प्रति कमरे की दर से अतिरिक्त शुल्क | 3000 रूपये 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 200 रूपये प्रति कमरे की दर से अतिरिक्त शुल्क | 2500 रूपये 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 100 रूपये प्रति कमरे की दर से अतिरिक्त शुल्क | 2000 रूपये 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 75 रूपये प्रति कमरे की दर से अतिरिक्त शुल्क |
| 6 | श्र णी ः वाणिज्यिक कार्यालय, बैंक, े बीमा कार्यालय आदि (निर्मित क्षेत्रफल पर आधारित) टिप्पणी : यह प्रयोक्ता शुल्क भवन म ं संचालित े एकल कार्यालय के लिए है और यदि उसी भवन में कई कार्यालय संचालित हो रहे हाें तो प्रत्येक कार्यालय शुल्क कार्यालय द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्रफल पर आधारित होगा। | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 1000 वर्ग फीट तक | 300 रूपये | 250 रूपये | 200 रूपये | 150 रूपये |
| ii | 1000 वर्ग फीट से अधिक और 2500 वर्ग फीट से कम | 500 रूपये | 400 रूपये | 350 रूपये | 200 रूपये |
| iii | भवन परिसर के भीतर किसी कैन्टीन सुविधा के बिना 2500 वर्ग फीट से अधिक | 500 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त | 400 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 4 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त | 350 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त | 200 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 1 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त |
| iv | भवन परिसर के भीतर कैन्टीन सुविधा सहित 2500 वर्ग फीट से अधिक | 500 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 10 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त | 400 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 6 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त | 350 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त | 200 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त |
| 7 | श्र णी े ः सरकारी विभागो /स्थानीय ं निकाय/ के स्वामित्व वाले कार्यालय (उदाहरण स्वरूप ए से े विभाग/ कार्यालय, जो केन्द्र या राज्य सरकारो द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक ं रूप से वित्तपोषित है ) जिनके द्वारा ं नागरिको को गैर वाणिज्यिक आधार ं पर सेवाएं प्रदान की जाती है। | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 1000 वर्ग फीट तक | 200 रूपये | 175 रूपये | 150 रूपये | 100 रूपये |
| ii | 1000 वर्ग फीट से अधिक और 2500 वर्ग फीट से कम | 350 रूपये | 300 रूपये | 250 रूपये | 150 रूपये |
| iii | भवन परिसर के भीतर किसी कैन्टीन सुविधा के बिना 2500 वर्ग फीट से अधिक | 350 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त | 300 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त | 250 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त | 150 रूपये 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 1 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त |
| iv | भवन परिसर के भीतर किसी कैन्टीन सुविधा सहित 2500 वर्ग फीट से अधिक | 500 रूपये ़ 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त | 400 रूपये ़ 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 4 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त | 350 रूपये ़ 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त | 150 रूपये ़ 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रूपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त |
| 8 क श्रेणी | ः गैर-आवासीय शैक्षणिक संस्थाये (प्ले स्कूल/कोचिंग क्लास, ं स्कूल और कॉलेज)सरकारी या गैर-सरकारी दोनो ं तरह क े टिपप्णी- यदि शैक्षिक संस्था अपने परिसर के भीतर कैंटीन चला रही हो तो विहित प्रयोक्ता शुल्कों मे गुणक ं धनराशि 1.5 से गुणा (डेढ़ गुणा) किया जायेगा। विहित प्रयोक्ता शुल्क उन संस्थानों के लिए है जहां विद्यार्थी कक्षाओ ं मे उपस्थित होते हों ं और यदि स्कूल/संस्थान अपने परिसर में छात्रावास संचालित करते हों तो छात्रावास के कारण उत्सर्जित अपशिष्ट के लिए अतिरिक्त प्रयोक्ता शुक्ल उद्ग्रहीत किया जायेगा, जो 8ख में उल्लिखित है। | नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 100 विद्यार्थियो तक ं | 500 रूपये | 400 रूपये | 300 रूपये | 200 रूपये |
| ii | 100 से अधिक और 500 विद्यार्थियो ं तक | 750 रूपये | 600 रूपये | 500 रूपये | 350 रूपये |
| iii | 500 से अधिक और 1000 विद्यार्थियो ं तक | 1500 रूपये | 1200 रूपये | 1000 रूपये | 700 रूपये |
| iv | 1000 विद्यार्थियो से अधिक ं | 1500 रूपये ़ एक हजार | 1200 रूपये ़ एक हजार | 1000 रूपये एक हजार ़ | 700 रूपये ़ एक हजार |
| विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 200 रूपये की दर से अतिरिक्त | विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 150 रूपये की दर से अतिरिक्त | विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 100 रूपये की दर से अतिरिक्त | विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 50 रूपये की दर से अतिरिक्त | ||
| 8 ख | किन्ही शैक्षिक संस्थाओ केे या किसी ं शौक्षिक संस्था के स्वामित्वाधीन परिसर के भीतर वहॉ के छात्रों के लिये आवासीय छात्रावास (विहित शुल्क 8 क में उद्ग्रहीत प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त है) | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | छात्रावास मे 100 छात्रों तक ं | 1000 रूपये | 800 रूपये | 750 रूपये | 500 रूपये |
| ii | 100 से अधिक और 300 छात्रों तक | 1500 रूपये | 1200 रूपये | 1000 रूपये | 750 रूपये |
| iii | 300 से अधिक और 500 छात्रों तक | 2000 रूपये | 1750 रूपये | 1500 रूपये | 1000 रूपये |
| iv | 500 छात्रों से अधिक | 2000 रूपये ़ पांच सौ छात्रों से अधिक होने पर, 200 रूपये प्रति 50 छात्रों की दर से अतिरिक्त | 1750 रूपये ़ पांच सौ छात्रों से अधिक होने पर, 150 रूपये प्रति 50 छात्रों की दर से अतिरिक्त | 1500 रूपये पांच सौ छात्रो से ं अधिक होने पर, 100 रूपये प्रति 50 छात्रों की दर से अतिरिक्त | 1000 रूपये पांच सौ ़ छात्रो से ं अधिक होने पर, 50 रूपये प्रति 50 छात्रों की दर से अतिरिक्त |
| 9क | श्र णी े ः स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (क्लीनिक, डिस्पेंसरी, प योगशालाएं, ्र निदान केंद्र/ पैथोलॉजिकल, सेंटर्स/आदि) टिप्पणीः विहित प्रयोक्ता शुल्क केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए होंगे अर्थात् जैव चिकित्सा अपशिष्ट को छोड़कर, जिसका निस्तारण एच0सी0एफ0 द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 500 से कम वर्ग फिट क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंतःरोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | 500 रूपये | 400 रूपये | 350 रूपये | 200 रूपये |
| ii | 500 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 2000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंतःरोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 1000 रूपये | 750 रूपये | 500 रूपये | 350 रूपये |
| iii | 2000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंतः रोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 2000 रूपये | 1500 रूपये | 1000 रूपये | 500 रूपये |
| 9ख | सरकार द्वारा अथवा जिला/राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा संचालित समितियों द्वारा स्वामित्व प्राप्त और संचालित शैय्या वाले स्वास्थ्य देख-भाल प्रतिष्ठान अर्थात् अ तः ं रोगी सुविधा वाले राजकीय चिकित्सालय) | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 10 बेड से कम | 1500 रुपये | 1200 रुपये | 1000 रुपये | 750 रुपये |
| ii | 10 बेड से अधिक किन्तु 30 बेड से कम | 3000 रुपये | 2000 रुपये | 1500 रुपये | 1000 रुपये |
| iii | 30 बेड और उससे अधिक | 30 बेड तक 3000 रुपये 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 150 रुपये की दर से अतिरिक्त | 30 बेड तक 2000 रुपये 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 125 रुपये की दर से अतिरिक्त | 30 बेड तक 1500 रुपये 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 75 रुपये की दर से अतिरिक्त | 30 बेड तक 1000 रुपये 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 50 रुपये की दर से अतिरिक्त |
| 9 ग | निजी व्यक्ति/कम्पनी/या अन्य द्वारा स्वामित्व प्राप्त और संचालित शैय्या वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान, जिनके पास सरकारी स्वामित्व से भिन्न स्वामित्व हो (निजी नर्सिंग होम/निजी चिकित्सालय) | ||||
| i | 10 बेड से कम | 2000 रुपये | 1500 रुपये | 1200 रुपये | 1000 रुपये |
| ii | 10 बेड से अधिक किन्तु 30 बेड से कम | 5000 रुपये | 3000 रुपये | 2000 रुपये | 1500 रुपये |
| iii | 30 बेड और उससे अधिक | 30 बेड तक 5000 रुपये 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 400 रुपये की दर से अतिरिक्त | 30 बेड तक 3000 रुपये 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 250 रुपये की दर से अतिरिक्त | 30 बेड तक 2000 रुपये 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 150 रुपये की दर से अतिरिक्त | 30 बेड तक 1500 रुपये 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 100 रुपये की दर से अतिरिक्त |
| 10 | श्र णी ः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम े (एम.एस.एम.ई) (अधिकृत क्षेत्र) (प्रयोक्ता शुल्क केवल गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ह ै और किसी परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण, इकाई द्वारा अलग से अपने व्यय पर किया जायेगा) | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 1000 वर्ग फीट तक | 500 रुपये | 400 रुपये | 350 रुपये | 200 रुपये |
| ii | 1000 वर्ग फीट से अधिक | 500 रुपये | 400 रुपये | 350 रुपये 200 रुपये | |
| 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त | 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त | 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त | 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 1 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त | ||
| 11 | गोदाम, भांडागार, शीत गृह (क्षेत्र) टिप्पणी ः प्रयोक्ता शुल्क केवल गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु है। | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 1000 वर्ग फीट तक | 500 रुपये | 400 रुपये | 350 रुपये | 200 रुपये |
| ii | 1000 वर्ग फीट से अधिक | 500 रुपये 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त | 400 रुपये 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त | 350 रुपये 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त | 200 रुपये 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 1 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त |
| 12 | मैरिज हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला हॉल, खुला स्थान (जिसमें समारोहाें/एक बार के समारोह, जिसमें भोजन सहित अतिथि सम्मिलित है, के लिए अस्थायी टेंट/मानक व्यवस्था/सम्मिलित) इन्हीं सुविधाओं वाले होटल इसमें सम्मिलित नहीं है। टिप्पणी ः यहां विहित प्रयोक्ता शुल्क प्रतिदिन के लियेे है और शुल्क की गणना, समारोह की मेजबानी करने वाले स्वामी के भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर की जायेगी। नगरीय स्थानीय निकाय को समारोह बुकिंग करने के दिनांक/उसकी संख्या के सम्बन्ध में सूचित करना स्वामी का कर्तव्य होगा। | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 300 वर्ग मीटर तक (यह आयोजन के प्रत्येक दिवस के अनुसार नियत होगा और तद्नुसार शुल्क ग्रहण किया जायेगा) | 1000 रुपये प्रतिदिन | 800 रुपये प्रतिदिन | 750 रुपये प्रतिदिन | 500 रुपये प्रतिदिन |
| ii | 300 वर्ग मीटर से अधिक | 1000 रुपये 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर (आयोजन के प्रत्येक दिन के | 800 रुपये 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर (आयोजन के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम | 750 रुपये 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर | 500 रुपये 300 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर |
| लिए अधिकतम 5000) | 3000) | (आयोजन के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम 2000) | (आयोजन के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम 1500) | ||
| 13 | श्र णी : पेट्रोल पंप े | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | पेट्रोल पम्प, जिसके परिसर में किसी अन्य उपयोगिता की दुकान न हो (अर्थात् किराना दुकान/सर्विस स्टेशन) | 750 रुपये | 500 रुपये | 400 रुपये | 300 रुपये |
| ii | पेट्रोल पम्प, जिसके परिसर में किसी अन्य उपयोगिता की दुकान हो (अर्थात् किराना दुकान/सर्विस स्टेशन) | 1000 रुपये | 700 रुपये | 500 रुपये | 400 रुपये |
| 14 | श्र णी ः नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर े /स्पा/जिम/फिटनेस स टर ं े प्रयोक्ता शुल्क, क्षेत्रफल और सुविधा के प्रकार (वातानुकूलित/ गैर-वातानुकूलित) के आधार पर उद्ग्रहीत किये जायेंगे। | नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र, जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिम/फिटनेस से टर। सुविधा का ं प्रकार- वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से कम | 1000 रुपये | 750 रुपये | 500 रुपये | 400 रुपये |
| ii | नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिम/फिटनेस से टर। सुविधा का ं प्रकार- वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से अधिक और 2000 वर्ग फीट से कम | 1500 रुपये | 1000 रुपये | 750 रुपये | 500 रुपये |
| iii | नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिम/फिटनेस से टर। सुविधा का ं प्रकार- वातानुकूलित क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट से अधिक | 2500 रुपये | 1500 रुपये | 1000 रुपये | 750 रुपये |
| iv | नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार- गैर-वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फिट से कम | 200 रुपये | 175 रुपये | 150 रुपये | 100 रुपये |
| v | नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार- वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से अधिक और 2000 वर्ग फीट से कम | 400 रुपये | 300 रुपये | 250 रुपये | 150 रुपये |
| vi | नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/ जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार-गैर वातानुकूलित क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट से अधिक | 500 रुपये | 350 रुपये | 300 रुपये | 200 रुपये |
| 15 | श्र णी े ः प्रिंटिंग प्रेस (गैर- परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोक्ता शुल्क) | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 500 वर्ग फीट तक | 350 रुपये | 250 रुपये | 200 रुपये | 150 रुपये |
| ii | 500 वर्ग फीट से अधिक | 350 रुपये 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त | 250 रुपये 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 4 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त | 200 रुपये 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त | 150 रुपये 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त |
| 16 | मोटर यान धुलाई/सर्विस सेंटर (गैराज/फेब्रीकेशन दुकान/सर्विस सेंटर) इनमें छोटी मरम्मत की दुकानें सम्मिलित नहीं हैं, उन पर इस अनुसूची की क्रम संख्या 2 में उल्लिखित प्रतिमानो के अनुसार प्रति ं वाणिज्यिक दुकानो के मानको ं के ं हिसाब से शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत किये जायेंगे। | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्र जिसकी आबादी 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत |
| i | 1000 वर्ग फीट तक | 500 रुपये | 400 रुपये | 350 रुपये | 200 रुपये |
| ii | 1000 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 2000 वर्ग फीट तक | 1000 रुपये | 750 रुपये | 500 रुपये | 350 रुपये |
| iii | 2000 वर्ग फीट से अधिक | 1000 रुपये 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 20 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त | 750 रुपये 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 15 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त | 500 रुपये 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 10 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त | 350 रुपये 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त |
| अन्य श्रेणियांः (क्रियाकलापों के प्रकार पर आधारित) | नगर निगम क्षेत्रफल जिसकी जनसंख्या 6 लाख या उससे अधिक हो | नगर निगम क्षेत्रफल जिसकी जनसंख्या 6 लाख से कम हो | नगर पालिका परिषद | नगर पंचायत | |
| 17 | मांस की दुकान/मछली की दुकान/चिकन (मुर्गे के मांस) या कोई अन्य ऐसी दुकान जहां पर कच्चा/बिना पकाया हुआ मांस फुटकर में विक्रय होता हो (वधशालाओं को छोड़कर) | 400 रुपये | 350 रुपये | 300 रुपये | 250 रुपये |
| 18 | वाइन की दुकानें (बियर की दुकान सम्मिलित है) | 750 रुपये | 600 रुपये | 500 रुपये | 400 रुपये |
| 19 | मॉडल मदिरा शॉप | 2000 रुपये | 1200 रुपये | 1000 रुपये | 750 रुपये |
| 20 क श्रेणीं | ः मल्टीप्लेक्स वाले शॉपिंग माल्स (प्रतिदिन 5 टन तक अपशिष्ट उत्सर्जन हेतु) | 25000 रुपये | 20000 रुपये | 15000 रुपये | 10000 रुपये |
| 20 ख प्रतिदिन 5 टन अपशिष्ट उत्सर्जन से अधिक उत्सर्जित मल्टीप्लेक्स वाले शापिंग माल्स | 25000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) प्रतिदिन 5 टन से अधिक होने पर, 5000 रुपये प्रतिमाह प्रति टन | 20000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) प्रतिदिन 5 टन से अधिक उत्पन्न हाने पर, 4000 रुपये प्रतिमाह प्रति टन | 15000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) प्रतिदिन 5 टन से अधिक उत्पन्न हाने पर, 3000 रुपये प्रतिमाह प्रति टन | 10000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु) प्रतिदिन 5 टन से अधिक उत्पन्न हाने पर, 2000 रुपये प्रतिमाह प्रति टन | |
| 21 | सिनेमा हॉल (मॉल मे ं स्थित मल्टीप्लेक्स से भिन्न) सिनेमा हॉल की कुल सीटों की संख्या मे विहित ं शुल्क से गुणा कर बैठने वाली सीट की क्षमता के आधार पर मासिक प्रयोक्ता शुल्क की गणना की जायेगी। | 10 रुपये | 6 रुपये | 5 रुपये | 3 रुपये |
| 22 | भंडारा/लंगर (एक दिन होने पर) | 200 रुपये | 150 रुपये | 125 रुपये | 100 रुपये |
| 23 | अन्य, जो उपरोक्त में उल्लिखित नहीं हैं। | नगरीय स्थानीय निकाय के आंकलन के अनुसार |
अनुसूची तीन
अपराध/उल्लंघन शास्ति/स्थलीय जुर्माना शुल्क
| विनिर्दिष्ट अपराध | 6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क | 6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र म उद्ग्रहीत ं े जुर्माना शुल्क | नगर पालिका क्षेत्र म उद्ग्रहीत किया ं े जाने वाला जुर्माना शुल्क | पंचायत क्षेत्र मे ं उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क | NaN | ||
| कूड़ा फैलाने/उपताप करने/स्वच्छ अांगन उपताप करने के प्रत्येक दृष्टांत /कृत्य हेतु शास्ति/स्थलीय जुर्माना निम्नलिखित रूप मे ं उद्ग्र्रहीत किया जायेगाः- | NaN | ||||||
| 1 | अपशिष्ट क्षेपित करना, निक्षेपित करना, उन्मोचित करना, उसे फैलाना या बेकार छोड़ना अथवा ऐसे अपशिष्ट को क्षेपित, उन्मोचित, बिखेरित या मोचित कराना या कराने की अनुज्ञा देना, चाहे उक्त अपशिष्ट किसी पात्र या आधान मे , ं किसी पात्र के सिवाय किसी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान में या पर या ऐसे संस्था, जो इस प्रयोजनार्थ, विनिर्दिष्ट रूप स े संसूचित उपबंधित या पृथक रखा गया हो, पर हो या न हो। इस नियमावली के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक या निजी स्थान मे ं निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु वे वहीं तक सीमित नहीं हैंः- | NaN | |||||
| क | कोई अध्यासित खुली या रिक्त भूमि, खेल का मैदान या उद्यान | 500 रूपये | 400 रूपये | 300 रूपये | 200 रूपये | NaN | |
| ख | किसी जल स्रोत के किनारे पर या फिर जल संग्रहण स्थल स्रोत म े ं यथा-नदी, जल मार्ग, सीवर, झंझा जल नाले (इसमें पूजा सामग्री को प वाहित करना, ्र फेंकना, सम्मिलित है।) | 750 रूपये | 500 रूपये | 400 रूपये | 300 रूपये | NaN | |
| ग | सार्वजनिक पथ या निजी पथ अथवा किसी ऐसे खाली मैदान पर जो किसी पथ, सड़क, फुटपाथ, सड़क डिवाइडर इत्यादि के पास हो | 500 रूपये | 400 रूपये | 300 रूपये | 200 रूपये | NaN | |
| घ | शैक्षणिक संस्थाये ं , चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ देखभाल सम्बन्धी संस्थायें, धार्मिक स्थल, विरासतीय इमारतें | 750 रूपये | 500 रूपये | 400 रूपये | 300 रूपये | NaN | |
| 2 | जान-बूझकर अपने परिसर/संपत्ति में किसी भी अपशिष्ट, मलबे, गंदगी आदि को इस प्रकार रखना, जमा करना अथवा, रखने/जमा करने की अनुज्ञा देना जिससे वह 24 घंटे से अधिक समय तक उक्त परिसर में संग्रह रहे। | 500 रूपये | 400 रूपये | 300 रूपये | 200 रूपये | NaN | |
| 3 | नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर यान चलाते समय या फिर खड़े यान से या फिर किसी यान से यात्रा करते समय किसी सार्वजनिक या निजी सड़क या किसी सार्वजनिक या निजी परिसर में अपशिष्ट फेकना/डालना। किसी ऐसे यान का कोई चालक ऐसे यान में किसी भी यात्री को थूकने या फिर इस तरह से अपशिष्ट फेकने या जमा करने नहीं देगा। | 1000 रूपये | 750 रूपये | 500 रूपये | 350 रूपये | NaN | |
| 4 | क | प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी अन्य ऐसी सामग्री के उत्पादन, वितरण, भंडारण और बिक्री में लिप्त होना जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ह ं ै या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, के ंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और े विनियमो ं के अधीन निर्बंधित/ प्रतिबंधित है । ं | वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित कूडा-करकट (विनियमन) अधिनियम, 2000, के अधीन अधिसूचना संख्या 1056/नौ-7-18-20 (लखनऊ)/दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अधीन विहित शास्ति/स्थलीय जुर्माना के उपबंधों के अनुसार। | NaN | |||
| ख | प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी ऐसी सामग्री का उपयोग करना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ह ं ै या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, के ंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमो ं के अधीन निर्बंधित/प्रतिबंधित हं ै। | NaN | |||||
| 5 | थूकना, प शाब करना, मल े त्यागना, जानवरों को खिलाने के उद्देश्य से खाद्य सामग्री को इस प्रकार छोड़ना जमा करना जिससे कूड़ा-कचरा का बिखराव हो। | 250 रूपये | 150 रूपये | 100 रूपये | 50 रूपये | NaN | |
| 6 | किसी प्रकार के अपशिष्ट का दहन करना/उसे मिट्टी के अन्दर दबाना या फिर उसका दहन करने/मिट्टी के अन्दर दबाने का प्रयास करना या दहन करने या मिट्टी के अन्दर दबाने के माध्यम से | 2000 रूपये | 1500 रूपये | 1200 रूपये | 1000 रूपये | NaN | |
| विनिर्दिष्ट अपराध | 6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क | 6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र म उद्ग्रहीत ं े जुर्माना शुल्क | नगर पालिका क्षेत्र म उद्ग्रहीत किया ं े जाने वाला जुर्माना शुल्क | पंचायत क्षेत्र मे ं उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क | NaN | ||
| किसी मार्ग के किनारे, एकत्र स्थलों या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के अपशिष्ट का निस्तारण करना। यह प्रतिषेध समस्त प्रकार के व्यक्तियों पर लागू होगा, जिनमें सफाई कर्मचारी या नगरीय स्थनीय निकाय के अन्य कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अपशिष्ट उत्थापक या सड़क, पथ तथा अन्य सार्वजनिक स्थानाें की सफाई और स्वच्छता कार्य में संलग्न कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है। | NaN | ||||||
| 7 | बिना ढंके (अनकवर्ड) हुए किसी ट्रक या अन्य ऐसे यान को चलाना या स्थान-परिवर्तन करना जो अपशिष्ट/कूड़ा से भरा हो | 2000 रूपये | 1500 रूपये | 1200 रूपये | 1000 रूपये | NaN | |
| 8 | अपने पालतू जानवरों को किसी सार्वजनिक स्थान पर मलत्याग करने देकर सड़कों/पाको /सार्वजनिक ं र् स्थान पर कूड़ा-कचरा करना। टिप्पणी ः किसी मल त्याग किये जाने की स्थिति में स्वामी को पालतू जानवरो ं के सड़को पर मल त्याग को ं अपने घर को ले जायेगा ताकि इसका निस्तारण मल वहन के माध्यम से बहाकर किया जा सके अन्यथा शास्ति उद्ग्रहीत किया जायेगा। | 500 रूपये | 300 रूपये | 200 रूपये | 100 रूपये | NaN | |
| 9 | निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट या किसी प्रकार के अपशिष्ट को झंझा-जल नालियों, सड़क के फुटपाथ, सरकारी या नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित खुले मैदानों और/या सार्वजनिक | 3000 रूपये | 2500 रूपये | 1500 रूपये | 1000 रूपये | NaN |
| विनिर्दिष्ट अपराध | 6 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में उद्ग्रहीत जुर्माना शुल्क | 6 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र म उद्ग्रहीत ं े जुर्माना शुल्क | नगर पालिका क्षेत्र म उद्ग्रहीत किया ं े जाने वाला जुर्माना शुल्क | पंचायत क्षेत्र मे ं उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क | |
| मार्गो के किनारे जमा करना ं या फैलाना | |||||
| अपशिष्ट उत्सर्जको ं द्वारा पृथक्करण, परिदान और संग्रहण किये जाने संबंधी उपबंध | |||||
| 10 अपृथक्कृत और पृथक डिब्बो ं में न रखे गये शुष्क, आदर््र और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये प्रति माह विहित प्रयोक्ता शुल्क के अतिरिक्त शास्तिक धनराशि प्रति माह प्रभारित की जायेगी) | 200 रूपये प्रतिमाह | 150 रूपये प्रतिमाह | 100 रूपये प्रतिमाह | 50 रूपये प्रतिमाह | |
| 11 निर्माण और ध्वस्तीकरण थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा अपृथक्कृत निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लंघन हेतु) | 2000 रूपये | 1200 रूपये | 750 रूपये | 500 रूपये | |
| 12 अपृथक्कृत उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छाल और कतरनों का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लघंन हेतु) | 200 रूपये | 100 रूपये | 75 रूपये | 50 रूपये | |
| 13 अपृथक्कृत | मत्स्य, कुक्कुट, और मांस अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रति माह शास्तिक धनराशि प्रभारित की जायेगी। | 750 रूपये प्रतिमाह | 500 रूपये प्रतिमाह | 300 रूपये प्रतिमाह | 150 रूपये प्रतिमाह |
| 14 किसी | थोक अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा अपृथक्कृत अपशिष्ट का भण्डारण तथा परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रति माह शास्तिक धनराशि प्रभारित की जायेगी। | 1000 रूपये प्रतिमाह | 750 रूपये प्रतिमाह | 500 रूपये प्रतिमाह | 350 रूपये प्रतिमाह |
| 15 नगरीय स्थानीय निकाय में रजिस्ट्रीकरण और वहाँ से | 500 रूपये प्रति | 400 रूपये प्रति | 300 रूपये प्रति | 200 रूपये प्रति | |
| प्राधिकार के बिना अपशिष्ट संग्रहण किया जाना। | अपराध पर | अपराध पर | अपराध पर | अपराध पर | |
| नालों/मल नालियों/सोक पिट से संबंधित उपबंध | |||||
| 16 निजी नालियों/सीवर लाइनो ं से घरेलू मल/मल जल /बहिस्राव को किसी झंझा- जल नालियों, मार्गाे , ं खुले मैदान, जल स्रोतों, जलमागां , र् े कृषि भूमि, अथवा अन्य किन्हीं ग ैर अभिहित अवस्थानों पर प्रवाहित किया जाना या प्रवाहित किये जाने देना। | 500 रूपये | 300 रूपये | 200 रूपये | 100 रूपये | |
| 17 किसी ऐसे सामग्री को नाली के प्रवाह में आने दिया जाना जिससे नाली को क्षति पहुंचने की आशंका हो या फिर सार्वजनिक सीवर लाइन में उसके प्रवाह को बाधित किया जाना | 500 रूपये | 300 रूपये | 200 रूपये | 100 रूपये | |
| 18 खुले नालों और/या मैनहोलो ं में किसी ऐसी सामग्री को जमा किया जाना या जमा किये जाने देना जिसके कारण सीवर लाइनों में बाधा/जाम होने की स्थिति बने। यह उपबंध नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए लागू है जो खुले नालों में मागो की र् ं सफाई स े निकला कूड़ा करकट, सेप्टिक टैंक से निकली गाद, अपशिष्ट उत्सर्जक क े निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट आदि को जमा करते हैं। | 1000 रूपये | 750 रूपये | 500 रूपये | 350 रूपये | |
| 19 औद्योगिक | बहिस्राव अथवा विशेष रूप से किसी उद्योग, कुटीर (घरेलू) उद्योग, वधशालाओं और मांस बाजार, दुग्धशाला और पशुपालन स्थल, कर्मशाला या गैराज के क्रियाकलाप की वजह से उत्सर्जित औद्योगिक बहिस्रावों का आवश्यक विहित उपचार किये बिना उन्हें सार्वजनिक मल नालों में बहाना या बहाने देना। | 5000 रूपये | 4000 रूपये | 3000 रूपये | 2000 रूपये |
| 20 किसी कर्मचारी/ ठेकेदार/ अभिकर्ता द्वारा समुचित सुरक्षात्मक उपकरण के बिना किसी व्यक्ति को सेप्टेज, गंदे नाले, और मलकुंड में हाथ से कार्य करने देना | 5000 रूपये | 4000 रूपये | 3000 रूपये | 2000 रूपये | |
| 21 अपने | स्वामित्व या नियंत्रण वाले परिसर में जल जमाव/अपशिष्ट क्षेपण /अस्वास्थ्यकर स्थितियों / अस्वच्छ स्थितियों/दरार आदि न होने देना, जिससे रोगवाहक विषाणु प्रजनित हो सकें अथवा उनके लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हां े | 5000 रूपये | 4000 रूपये | 3000 रूपये | 2000 रूपये |
| अन्य विनिर्दिष्ट अपराध | |||||
| 22 विक्रय | स्थल पर किसी विक्रेता /फेरीवाले द्वारा अपृथक्कृत जैव नाशित और अन्य अपशिष्ट रखा जाना | 25 रूपये प्रतिदिन | 20 रूपये प्रतिदिन | 15 रूपये प्रतिदिन | 10 रूपये प्रतिदिन |
| 23 यदि कोई व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जक कोई ऐसा आयोजन या जमावड़ा करता है जिसमे सौ से अधिक ं व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं और आयोजन समाप्त होने के 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयोजन स्थल को गंदा या अस्वच्छ रखता है। | स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी | स्वच्छता हेतुु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी | स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी | स्वच्छता हेतु जमाराशि जब्त कर ली जाएगी | |
| 24 यदि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति, परिवार, आवासीय सोसाइटियां | 1000 रूपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतुनगरीय | 750 रूपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतुनगरीय | 500 रूपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतुनगरीय | 250 रूपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतुनगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता | |
| /कालोनियां और थोक अपशिष्ट उत्सर्जक, जो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं। | स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत | स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत | स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत | में आयी लागत | |
| 25 यदि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के अंचल और सीमांत ग्राम/ग्राम पंचायतें नगरीय सीमाओं के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं। | 1000 रूपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत | 750 रूपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत | 500 रूपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत | 250 रूपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतुनगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत | |
| 26 यानों, | ढक्कनों, डिब्बों, हाथ-गाड़ी, सामग्री पुनपर््राप्ति सुविधा और जो नगरीय स्थानीय निकाय अथवा इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण द्वारा उपबंधित उपकरण सहित किसी अवसंरचना को बिना अनुज्ञा के क्षतिग्रस्त करना या उन्हं हटाना ं े | 2000 रूपये क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/ प्रतिस्थापित करने में आयी लागत | 1500 रूपये क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/ प्रतिस्थापित करने में आयी लागत | 1000 रूपये क्षति/हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने में आयी लागत | 500 रूपये क्षति/ हटाये जाने के कारण पुनः स्थापित करने/ मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने में आयी लागत |
| 27 नदियों/जलाशयो | /नालों/ ं जल ग्रहण क्षेत्रों आदि में अनुपयुक्त तरीके से मानव शव या पशुओं के शवों का निस्तारण | 3000 रूपये | 2000 रूपये | 1000 रूपये | 500 रूपये |
| 28 यदि | भंडारा या लंगर आयोजित करने वाला/वाले कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु डिब्बे उपलब्ध नहीं कराते हैं। | 2000 रूपये | 1500 रूपये | 1200 रूपये | 1000 रूपये |
आज्ञा से, संजय कुमार सिंह यादव, विशेष सचिव।mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 51
छवण् 2511 ध्9.5.2020.162.ै।ध्2019
Lucknow, Dated November 18ए 2020
ज्ीम विससवूपदह कतंजि तनसमे ूीपबी जीम ळवअमतदवत चतवचवेमे जव उांम पद मगमतबपेम व िजीम चवूमते नदकमत ेमबजपवदे 114ए 124ए 420 ंदक 573 व िजीम न्जजंत च्तंकमेी डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।बजए 1959ए ;न्ण्च्ण् ।बज दवण् 2 व ि 1959द्ध ंदक ेमबजपवदे 153 ंदक 296 व िजीम न्जजंत च्तंकमेी डनदपबपचंसपजपमे ।बजए 1916ए ;न्ण्च्ण् ।बज दवण्2 व ि1916द्ध पे ीमतमइल चनइसपेीमक वित जीम पदवितउंजपवद व ि जीम हमदमतंस चनइसपब ंदक ूपजी ं अपमू जव पदअपजपदह वइरमबजपवदे वत ेनहहमेजपवदे पद तमेचमबज जीमतमव िें तमुनपतमक नदकमत ेनइेमबजपवद ;1द्ध व िेमबजपवद 300 व िजीम ।बज व ि1916ण्
व्इरमबजपवदे वत ेनहहमेजपवदेए प ि ंदलए ूपजी तमेचमबज जव जीम चतवचवेमक दवजपपिबंजपवद ेीवनसक इम ेमदज पद ूतपजपदह ंककतमेेमक जवए च्तंउनाी ैंबीपअ छंहंत टपाें टपइींहए न्जजंत च्तंकमेी ैीेंंदए त्ववउ छवरू 824ए ठंचन ठीूंंदए स्नबादवूए.226001ण् व्दसल ेनबी वइरमबजपवदे ंदक ेनहहमेजपवदे ेींसस इम जांमद पदजव बवदेपकमतंजपवद ें ंतम तमबमपअमक ूपजीपद पिजिममद कंले तिवउ जीम कंजम व िचनइसपबंजपवद व िजीपे दवजपपिबंजपवद पद जीम ळं्रमजजमण्
DRAFT RULES
प्द मगमतबपेम व िचवूमते बवदमिततमक नदकमत ेमबजपवदे 114ए 124ए 420ए 573 व िजीम न्जजंत च्तंकमेी डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।बजए 1959ए ;न्ण्च्ण् ।बज दव 2 व ि 1959द्ध ंदक ेमबजपवदे 153 ंदक 296 व ि जीम न्जजंत च्तंकमेी डनदपबपचंसपजपमे ।बजए 1916ए ;न्ण्च्ण् ।बज दवण् 2 व ि 1916द्ध जीम ळवअमतदवत पे चसमेंमक जव उांम जीम विससवूपदह तनसमे ूपजी ं अपमू जव तमहनसंजपदह उनदपबपचंस ेवसपक ूेंजम उंदंहमउमदज ंदक ींदकसपदह जीमतमव ि ंदक वित मदेनतपदह ेंदपजंजपवद पद जीम ंतमं व िनतइंद सवबंस इवकपमे पद जीम ैजंजम व िन्जजंत च्तंकमेीण्
ज्ीम न्जजंत च्तंकमेी ैवसपक ॅेंजम ;डंदंहमउमदजए भ्ंदकसपदह ंदक ैंदपजंजपवदद्ध त्नसमेए 2020
PREFACE
ज्ीम ूेंजम उंदंहमउमदज ंदक ेबपमदजपपिब कपेचवेंस व िूेंजम पद वतकमत जव उंपदजंपद हववक ेंदपजंजपवद पे जीम इेंपब तमेचवदेपइपसपजल व ि नतइंद सवबंस इवकपमेण् ज्ीम ूेंजम उंदंहमउमदज ीपमतंतबील व ि त्मकनबमए त्मनेमए त्मबलबसमए त्मबवअमत ंदक क्पेचवेंस ेीवनसक इम चतवउचजमकण् ज्ीम ूेंजम ेमहतमहंजपवद ंज ेवनतबम ंदक पजष्े चतवबमेेपदह बसवेमेज जव जीम जपउम व ि पजे ेमहतमहंजपवद ंदक चसंबम व ि पजे वतपहपद पे जीम उवेज बवेज ममििबजपअम ंदक चतंबजपबंस ूंल व ि ूेंजम उंदंहमउमदजण्
ज्ीम चतवबमेेपदह ंदक कपेचवेंस व ि ूेंजम पे ं ेबपमदजपपिब चतवइसमउ ंदक पज ेीवनसक इम ींदकसमक ेबपमदजपपिबंससल नेपदह जीम जमबीदवसवहपबंस ेवसनजपवदेण्
CHAPTER I
GENERAL
1. Short title extent, and commencement,–
1ण् ;1द्ध ज्ीमेम तनसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंत च्तंकमेी ैवसपक ॅेंजम ;डंदंहमउमदजए भ्ंदकसपदह ंदक ैंदपजंजपवदद्ध त्नसमेए 2020ण् ज्ीमल ेींसस बवउम पदजव वितबम ूपजी ममििबज तिवउ जीम कंजम व ि जीमपत चनइसपबंजपवद पद जीम Gazetteय
;2द्ध ज्ीमेम तनसमे ेींसस ींअम ंद वअमततपकपदह ममििबज वअमत जीम तनसमे वत हनपकमसपदमे वद जीम ेनइरमबज उंजजमतए तिंउमक इल ंदल नतइंद सवबंस इवकल पद जीम ेजंजम जव जीम मगजमदज व ितमचनहदंदबलय
;3द्ध ज्ीमेम तनसमे ेींसस चतमअंपस दवजूपजीेजंदकपदह जीम चतवअपेपवदे व िंदल तनसमे व ि नतइंद सवबंस इवकल जव जीम बवदजतंतलय
2. Definitions,–
2ण् ;1द्ध प्द जीमेम तनसमेए नदसमेे जीम बवदजमगज वजीमतूपेम तमुनपतमेए.
;ंद्ध "agency or agentष् ।हमदबल वत ।हमदज उमंदे ंद मदजपजलध्पितउ ध्बवउचंदलध्छळव्ध्ब्ैव् वत ंदल वजीमत चमतेवद जींज पे ंचचवपदजमक वत ंनजीवतपेमक इल नतइंद सवबंस इवकल नदकमतजांम ंदल ूवता ेंेपहदमक जव पजय
;इद्ध श्aerobic composting" उमंदे ं बवदजतवससमक चतवबमेे पदअवसअपदह उपबतवइपंस कमबवउचवेपजपवद व िवतहंदपब उंजजमत पद जीम चतमेमदबम व िवगलहमदय
;बद्ध "anaerobic composting" उमंदे ं बवदजतवससमक चतवबमेे पदअवसअपदह उपबतवइपंस कमबवउचवेपजपवदध्इतमांपदह कवूद व िवतहंदपब उंजजमत पद जीम ंइेमदबम व िवगलहमदय
;कद्ध "authorisation" उमंदे जीम चमतउपेेपवद हपअमद इल जीम ैजंजम च्वससनजपवद ब्वदजतवस ठवंतक जव जीम वचमतंजवत व िं ंिबपसपजल वत नतइंद सवबंस ंनजीवतपजलए वत ंदल वजीमत ंहमदबल तमेचवदेपइसम वित चतवबमेेपदह ंदक कपेचवेंस व िेवसपक ूेंजमय
;मद्ध "bio-degradable waste" उमंदे ंदल वतहंदपब उंजमतपंस जींज बंद इम कमहतंकमकइल उपबतव.
वतहंदपेउे पदजव ेपउचसमत ेजंइसम बवउचवनदकेय52 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 ;द्धि "bio-methanation" उमंदे ं चतवबमेे ूीपबी मदजंपसे मद्रलउंजपब कमबवउचवेपजपवदध् इतमांपदह कवूद व िजीम वतहंदपब उंजजमत इल उपबतवइपंस ंबजपवद जव चतवकनबम उमजींदम.तपबी इपवहेंय
;हद्ध "brand owner" उमंदे ं चमतेवद वत बवउचंदल ूीव ेमससे ंदल बवउउवकपजल नदकमत ं तमहपेजमतमक इतंदक संइमसय
;ीद्ध "buffer zone" उमंदे ्रवदम व ि दव.कमअमसवचउमदज जव इम उंपदजंपदमक ंतवनदक ेवसपक ूेंजम चतवबमेेपदह ंदक कपेचवेंस ंिबपसपजलए मगबममकपदह पिअम जवदे चमत कंल ;5 ज्च्क्द्ध व ि पदेजंससमक बंचंबपजलण् ज्ीपे ूपसस इम उंपदजंपदमक ूपजीपद जीम जवजंस ंतमं ंससवजजमक वित जीम ेवसपक ूेंजम चतवबमेेपदह ंदक कपेचवेंस ंिबपसपजलय
;पद्ध "bulk Waste Generator" उमंदे ंदक पदबसनकमे इनपसकपदह वबबनचपमक इल जीम ब्मदजतंस हवअमतदउमदज कमचंतजउमदजे वत नदकमतजांपदहेए ेजंजम हवअमतदउमदज कमचंतजउमदजे वत नदकमतजांपदहेए सवबंस इवकपमेए चनइसपब ेमबजवत नदकमतजांपदहे वत चतपअंजम बवउचंदपमेए ीवेचपजंसेए दनतेपदह ीवउमेए ेबीववसेए बवससमहमेए नदपअमतेपजपमेए वजीमत मकनबंजपवदंस पदेजपजनजपवदेए ीवेजमसेए ीवजमसेए बवउउमतबपंस मेजंइसपेीउमदजेए उंतामजेए चसंबमे व िूवतेीपचए ेजंकपं ंदक ेचवतजे बवउचसमगमेए ींअपदह ंद ंअमतंहम ूेंजम हमदमतंजपवद तंजम मगबममकपदह 100ाह चमत कंलय वित इमजजमत उंदंहमउमदज व िूेंजम पद पजष्े ंतमं नतइंद सवबंस इवकल उंल ंकक वजीमते ें ूमसस पद इनसा ूेंजम हमदमतंजवतष्े बंजमहवतलय
;रद्ध "census town" उमंदे ंद नतइंद ंतमं ें कमपिदमक इल जीम त्महपेजतंत ळमदमतंस ंदक ब्मदेने ब्वउउपेेपवदमत व िप्दकपं;
(k) "combustible waste" उमंदे दवद.इपवकमहतंकंइसमए दवद.तमबलबसंइसमए दवद.तमनेंइसमए दवद.
ीं्रंतकवने ेवसपक ूेंजम ींअपदह उपदपउनउ बंसवतपपिब अंसनम मगबममकपदह 1500 ाबंसधह ंदक मगबसनकपदह बीसवतपदंजमक उंजमतपंसे सपाम चसेंजपबए ूववक चनसच, etc;
;सद्ध "composting" उमंदे ं बवदजतवससमक चतवबमेे पदअवसअपदह उपबतवइपंस कमबवउचवेपजपवद व ि वतहंदपब उंजजमतय
;उद्ध "contractor" उमंदे ं चमतेवद वत पितउ जींज नदकमतजांमे ं बवदजतंबज जव चतवअपकम उंजमतपंसे वत संइवनत जव चमतवितउ ं ेमतअपबम वत कव ं रवइ वित ेमतअपबम चतवअपकपदह ंनजीवतपजलय
;दद्ध "co-processing" उमंदे नेम व िदवद.इपवकमहतंकंइसम ंदक दवद.तमबलबसंइसम ेवसपक ूेंजम ींअपदह बंसवतपपिब अंसनम मगबममकपदह 1500 ाबंस ें तूं उंजमतपंस वत ें ं ेवनतबम व िमदमतहल वत इवजी जव तमचसंबम वत ेनचचसमउमदज जीम दंजनतंस उपदमतंस तमेवनतबमे ंदक विेेपस निमसे पद पदकनेजतपंस चतवबमेेमेय
;वद्ध "decentralised processing" उमंदे मेजंइसपेीउमदज व िकपेचमतेमक ंिबपसपजपमे वित उंगपउप्रपदह जीम चतवबमेेपदह व ि इपव.कमहतंकंइसम ूेंजम ंदक तमबवअमतल व ि तमबलबसंइसमे बसवेमेज जव जीम ेवनतबम व ि हमदमतंजपवद ेव ें जव उपदपउप्रम जतंदेचवतजंजपवद व िूेंजम वित चतवबमेेपदह वत कपेचवेंसय
;चद्ध "disposal" उमंदे जीम पिदंस ंदक ेंमि कपेचवेंस व ि चवेज.चतवबमेेमक तमेपकनंस ेवसपक ूेंजमए पदमतज ेजतममज ेूममचपदहे ंदक ेपसज तिवउ ेनतंिबम कतंपदे वद संदक जव चतमअमदज बवदजंउपदंजपवद व ि हतवनदक ूंजमतए ेनतंिबम ूंजमतए ंउइपमदज ंपत ंदक ंजजतंबजपवद व िंदपउंसे वत इपतकेय
;ुद्ध "domestic hazardous waste" उमंदे कपेबंतकमक चंपदज कतनउेए चमेजपबपकम बंदेए ब्थ्स् इनसइेए स्म्क् जनइम सपहीजेए मगचपतमक उमकपबपदमेए इतवामद उमतबनतल जीमतउवउमजमतेए नेमक इंजजमतपमेए नेमक दममकसमे ंदक ेलतपदहमे ंदक बवदजंउपदंजमक हंनहमए मजबण्ए हमदमतंजमक ंज जीम ीवनेमीवसक समअमसय
;तद्ध "door to door collection" उमंदे बवससमबजपवद व ि ेवसपक ूेंजम तिवउ जीम कववत ेजमच व ि ीवनेमीवसकेए ेीवचेए बवउउमतबपंस मेजंइसपेीउमदजेए वपििबमेए पदेजपजनजपवदंस वत ंदल वजीमत दवद.तमेपकमदजपंस चतमउपेमे ंदक पदबसनकमे बवससमबजपवद व ि ेनबी ूेंजम तिवउ मदजतल हंजम वत ं कमेपहदंजमक सवबंजपवद वद जीम हतवनदक सिववत पद ं ीवनेपदह ेवबपमजलए उनसजप ेजवतपमक इनपसकपदह वत ंचंतजउमदजेए संतहम तमेपकमदजपंसए बवउउमतबपंस वत पदेजपजनजपवदंस बवउचसमग वत चतमउपेमेय
;ेद्ध "dry waste" उमंदे ूेंजम वजीमत जींद इपव.कमहतंकंइसम ूेंजम ंदक पदमतज ेजतममज ेूममचपदहे ंदक पदबसनकमे तमबलबसंइसमे ंदक दवद.तमबलबसंइसम ूेंजमए बवउइनेजपइसम ूेंजम ंदक ेंदपजंतल दंचापद ंदक कपंचमतेए मजबय
;जद्ध "dump sites" उमंदे ं संदक नजपसप्रमक इल सवबंस इवकल वित कपेचवेंस व ि ेवसपक ूेंजम ूपजीवनज विससवूपदह जीम चतपदबपचसमे व िेंदपजंतल संदक पिससपदहय
;नद्ध "extended producer responsibility" ;म्च्त्द्ध उमंदे तमेचवदेपइपसपजल व ि ंदल चतवकनबमत व ि चंबांहपदह चतवकनबजे ेनबी ें चसेंजपबए जपदए हसेंे ंदक बवततनहंजमक इवगमेए मजबण्ए वित मदअपतवदउमदजंससल ेवनदक उंदंहमउमदजए जपसस मदक.व.िसपमि व िजीम चंबांहपदह चतवकनबजेयmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 53 ;अद्ध "facility" उमंदे ंदल मेजंइसपेीउमदज ूीमतमपद जीम ेवसपक ूेंजम उंदंहमउमदज चतवबमेेमे दंउमसल ेमहतमहंजपवदए तमबवअमतलए ेजवतंहमए बवससमबजपवदए तमबलबसपदहए चतवबमेेपदहए जतमंजउमदज वत ेंमि कपेचवेंस ंतम बंततपमक वनजय
;ूद्ध "handling" पदबसनकमे ंसस ंबजपअपजपमे तमसंजपदह जव ेवतजपदहए ेमहतमहंजपवदए उंजमतपंस तमबवअमतलए बवससमबजपवदए ेमबवदकंतल ेजवतंहमए ेीतमककपदहए इंसपदहए बतनेीपदहए सवंकपदहए नदसवंकपदहए जतंदेचवतजंजपवदए चतवबमेेपदह ंदक कपेचवेंस व िेवसपक ूेंजमेय
;गद्ध "incineration" उमंदे ंद मदहपदममतमक चतवबमेे पदअवसअपदह इनतदपदह वत बवउइनेजपवद व िेवसपक ूेंजम जव जीमतउंससल कमहतंकम ूेंजम उंजमतपंसे ंज ीपही जमउचमतंजनतमेय
;लद्ध "inerts" उमंदे ूेंजमे ूीपबी ंतम दवज इपव.कमहतंकंइसमए तमबलबसंइसम वत बवउइनेजपइसम ेजतममजे ूममचपदहए वत कनेज ंदक ेपसज तमउवअमक तिवउ जीम ेनतंिबम कतंपदेय
;्रद्ध "informal waste collector" पदबसनकमे पदकपअपकनंसेए ेंेवबपंजपवदे वत ूेंजम जतंकमते ूीव ंतम पदअवसअमक पद ेवतजपदहए ेंसम ंदक चनतबीेंम व ितमबलबसंइसम उंजमतपंसेय
;ंंद्ध"leachate" उमंदे जीम सपुनपक जींज ेममचे जीतवनही ेवसपक ूेंजम वत वजीमत उमकपनउ ंदक ीें मगजतंबजे व िकपेेवसअमक वत ेनेचमदकमक उंजमतपंस तिवउ पजय
;ंइद्ध "materials recovery facility" ;डत्थ्द्ध उमंदे ं ंिबपसपजल ूीमतम दवद.बवउचवेजंइसम ेवसपक ूेंजम बंद इम जमउचवतंतपसल ेजवतमक इल जीम न्तइंद सवबंस इवकल वत ंदल वजीमत मदजपजल वत ंदल चमतेवद वत ंहमदबल ंनजीवतपेमक इल ंदल व ि जीमउ जव ंिबपसपजंजम ेमहतमहंजपवदए ेवतजपदह ंदक तमबवअमतल व ि तमबलबसंइसमे तिवउ अंतपवने बवउचवदमदजे व ि ूेंजम इल ंनजीवतपेमक पदवितउंस ेमबजवत व ि ूेंजम चपबामतेए पदवितउंस तमबलबसमते वत ंदल वजीमत ूवता वितबम मदहंहमक इल जीम न्तइंद सवबंस इवकल वत जीम ंहमदबल वित जीम चनतचवेम इमवितम जीम ूेंजम पे कमसपअमतमक वत जांमद नच वित पजे चतवबमेेपदह वत कपेचवेंसय
;ंबद्ध "Municipal Corporation/Municipal Council/Municipality/Urban Local Body" उमंदे जीम डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ध् डनदपबपचंस ब्वनदबपस ध् डनदपबपचंसपजल ध् न्तइंद स्वबंस ठवकल मेजंइसपेीमक नदकमत डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।बज 1959 ;नच ंबज दव 2 व ि 1959द्ध वत जीम न्जजंत च्तंकमेी डनदपबपचंसपजपमे ।बज 1916;नच ंबज दव 2 व ि1916द्धय
;ंकद्ध "non-biodegradable waste" उमंदे ंदल ूेंजम जींज बंददवज इम कमहतंकमक इल उपबतव.
वतहंदपेउे पदजव ेपउचसमत ेजंइसम बवउचवनदकेय
;ंमद्ध "occupier"पदबसनकमेए.
;ंद्ध ंदल चमतेवद ूीव वित जीम जपउम इमपदह पे चंलपदह वत पे सपंइसम जव चंल जव जीम वूदमत जीम तमदज वत ंदल चवतजपवद व िजीम तमदज व िजीम संदक वत इनपसकपदह पद तमेचमबज व िूीपबी ेनबी तमदज पे चंपक वत पे चंलंइसमय पद वबबनचंजपवद वएि वत वजीमतूपेम नेपदहए ंदल संदक वत इनपसकपदह वत चंतज जीमतमवएि वित ंदल चनतचवेम ूींजेवमअमतय
;इद्ध ंद वूदमत पद वबबनचंजपवद वएि वत वजीमतूपेम नेपदह ीपे संदक वत इनपसकपदहय
;बद्ध ं तमदज. तिमम जमदंदज व िंदल संदक वत इनपसकपदहय
;कद्ध ं सपबमदेमम पद वबबनचंजपवद व िंदल संदक वत इनपसकपदहय ंदक
;मद्ध ंदल चमतेवद ूीव पे सपंइसम जव चंल जव जीम वूदमत कंउंहमे वित जीम नेम ंदक वबबनचंजपवद व िंदल संदक वत इनपसकपदहय
;द्धि ज्ीम वपििबम पद बींतहम व ि ंद मेजंइसपेीउमदजध्वपििबम सवबंजमक ूपजीपद जीम रनतपेकपबजपवद व ि हमवहतंचीपबंस सपउपज व िन्तइंद स्वबंस ठवकलय
;ंद्धि "operator of a facility" उमंदे ं चमतेवद वत मदजपजलए ूीव वूदे वत वचमतंजमे ं ंिबपसपजल वित ींदकसपदह ेवसपक ूेंजम ूीपबी पदबसनकमे जीम सवबंस इवकल ंदक ंदल वजीमत मदजपजल वत ंहमदबल ंचचवपदजमक इल जीम सवबंस इवकलय
;ंहद्ध "primary collection" उमंदे बवससमबजपदहए सपजिपदह ंदक तमउवअंस व िेमहतमहंजमक ेवसपक ूेंजम तिवउ ेवनतबम व ि पजे हमदमतंजपवद पदबसनकपदह ीवनेमीवसकेए ेीवचेए वपििबमे ंदक ंदल वजीमत दवद.तमेपकमदजपंस चतमउपेमे वत तिवउ ंदल बवससमबजपवद चवपदजे वत ंदल वजीमत सवबंजपवद ेचमबपपिमक इल जीम सवबंस इवकलय
;ींद्ध "processing" उमंदे ंदल ेबपमदजपपिब चतवबमेे इल ूीपबी ेमहतमहंजमक ेवसपक ूेंजम पे ींदकसमक वित जीम चनतचवेम व ितमनेमए तमबलबसपदह वत जतंदेवितउंजपवद पदजव दमू चतवकनबजेय
;ंपद्ध "recycling'' उमंदे जीम चतवबमेे व ि जतंदेवितउपदह ेमहतमहंजमक दवद.इपवकमहतंकंइसम ेवसपक ूेंजम पदजव दमू उंजमतपंस वत चतवकनबज वत ें तूं उंजमतपंस वित चतवकनबपदह दमू चतवकनबजे ूीपबी उंल वत उंल दवज इम ेपउपसंत जव जीम वतपहपदंस चतवकनबजेय54 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 ;ंरद्ध "redevelopment" उमंदे तमइनपसकपदह व िवसक तमेपकमदजपंस वत बवउउमतबपंस इनपसकपदहे ंज जीम ेंउम ेपजमए ूीमतम जीम मगपेजपदह इनपसकपदहे ंदक वजीमत पदतिेंजतनबजनतमे ींअम इमबवउम कपसंचपकंजमकय
;ांद्ध "refuse derived fuel" ;त्क्थ्द्धउमंदे निमस कमतपअमक तिवउ बवउइनेजपइसम ूेंजम तिंबजपवद वेिवसपक ूेंजम सपाम चसेंजपबए ूववकए चनसच वत वतहंदपब ूेंजमए वजीमत जींद बीसवतपदंजमक उंजमतपंसेए पद जीम वितउ व ि चमससमजे वत सिन िि चतवकनबमक इल कतलपदहए ेीतमककपदहए कमीलकतंजपदह ंदक बवउचंबजपदह व ि ेवसपक ूेंजमय
;ंसद्ध "residual solid waste" पदबसनकमे जीम ूेंजम ंदक तमरमबजे तिवउ जीम ेवसपक ूेंजम चतवबमेेपदह ंिबपसपजपमे ूीपबी ंतम दवज ेनपजंइसम वित तमबलबसपदह वत नितजीमत चतवबमेेपदहय
;ंउद्ध "sanitary land filling " उमंदे जीम पिदंस ंदक ेंमि कपेचवेंस व ितमेपकनंस ेवसपक ूेंजम ंदक पदमतज ूेंजमे वद संदक पद ं ंिबपसपजल कमेपहदमक ूपजी चतवजमबजपअम उमेंनतमे ंहंपदेज चवससनजपवद व ि हतवनदक ूंजमतए ेनतंिबम ूंजमत ंदक निहपजपअम ंपत कनेजए ूपदक.इसवूद सपजजमतए इंक वकवनतए पितम ीं्रंतकए ंदपउंस उमदंबमए इपतक उमदंबमए चमेजे वत तवकमदजेए हतममदीवनेम हें मउपेेपवदेए चमतेपेजमदज वतहंदपब चवससनजंदजे ेसवचम पदेजंइपसपजल ंदक मतवेपवदय
;ंदद्ध "sanitary waste" उमंदे ूेंजमे बवउचतपेपदह व ि नेमक कपंचमतेए ेंदपजंतल जवूमसे वत दंचापदेए जंउचवदेए बवदकवउेए पदबवदजपदमदबम ेीममजे ंदक ंदल वजीमत ेपउपसंत ूेंजमय
;ंवद्ध "schedule" उमंदे ं ैबीमकनसम ंचचमदकमक जव जीमेम तनसमेय
;ंचद्ध "secondary storage" उमंदे जीम जमउचवतंतल बवदजंपदउमदज व ि ेवसपक ूेंजम ंजिमत बवससमबजपवद ंज ेमबवदकंतल ूेंजम ेजवतंहम कमचवजे वत डत्थ्े वत इपदे वित वदूंतक जतंदेचवतजंजपवद व ि जीम ूेंजम जव जीम चतवबमेेपदह वत कपेचवेंस ंिबपसपजलय
;ुंद्ध "segregation" उमंदे ेवतजपदह ंदक ेमचंतंजम ेजवतंहम व ि अंतपवने बवउचवदमदजे व ि ेवसपक ूेंजम दंउमसल इपवकमहतंकंइसम ूेंजमे पदबसनकपदह ंहतपबनसजनतम ंदक कंपतल ूेंजमए दवद.इपवकमहतंकंइसम ूेंजमे पदबसनकपदह तमबलबसंइसम ूेंजमए दवद.तमबलबसंइसम बवउइनेजपइसम ूेंजमए ेंदपजंतल ूेंजम ंदक दवद.
तमबलबसंइसम पदमतज ूेंजमए कवउमेजपब ीं्रंतकवने ूेंजमेए ंदक बवदेजतनबजपवद ंदक कमउवसपजपवद ूेंजमेय
;ंतद्ध "service provider" उमंदे ंद ंनजीवतपजल चतवअपकपदह चनइसपब नजपसपजल ेमतअपबमे सपाम ूंजमतए ेमूमतंहमए मसमबजतपबपजलए जमसमचीवदमए तवंकेए कतंपदंहमए etc;
;ेंद्ध "solid waste" उमंदे ंदक पदबसनकमे ेवसपक वत ेमउप.ेवसपक कवउमेजपब ूेंजमए ेंदपजंतल ूेंजमए बवउउमतबपंस ूेंजमए पदेजपजनजपवदंस ूेंजमए बंजमतपदह ंदक उंतामज ूेंजम ंदक वजीमत दवद.तमेपकमदजपंस ूेंजमेए ेजतममज ेूममचपदहेए ेपसज तमउवअमक वत बवससमबजमक तिवउ जीम ेनतंिबम कतंपदेए ीवतजपबनसजनतम ूेंजमए ंहतपबनसजनतम ंदक कंपतल ूेंजमए जतमंजमक इपव.उमकपबंस ूेंजम मगबसनकपदह पदकनेजतपंस ूेंजमए इपव.उमकपबंस ूेंजम ंदक म. ूेंजमए इंजजमतल ूेंजमए तंकपव.ंबजपअम ूेंजम हमदमतंजमक पद जीम ंतमं नदकमत जीम सवबंस ंनजीवतपजपमेय
;ंजद्ध "sorting" उमंदे ेमचंतंजपदह अंतपवने बवउचवदमदजे ंदक बंजमहवतपमे व ितमबलबसंइसम ेनबी ें चंचमतए चसेंजपबए बंतक.इवंतकेए उमजंसए हसेंेए मजबण्ए तिवउ उपगमक ूेंजम ें उंल इम ंचचतवचतपंजम जव ंिबपसपजंजम तमबलबसपदहय
;ंनद्ध "stabilizing" उमंदे जीम इपवसवहपबंस कमबवउचवेपजपवद व िइपवकमहतंकंइसम ूेंजमे जव ं ेजंइसम ेजंजम ूीमतम पज हमदमतंजमे दव समंबींजम वत वमििदेपअम वकवनते ंदक पे पिज वित ंचचसपबंजपवद जव ंितउ संदकए ेवपस मतवेपवद बवदजतवस ंदक ेवपस तमउमकपंजपवदय
;ंअद्ध "street vendor" उमंदे ंदल चमतेवद मदहंहमक पद अमदकपदह व िंतजपबसमेए हववकेए ूंतमेए विवक पजमउे वत उमतबींदकपेम व िमअमतलकंल नेम वत वमिितपदह ेमतअपबमे जव जीम हमदमतंस चनइसपबए पद ं ेजतममजए संदमए ेपकम ूंसाए विवजचंजीए चंअमउमदजए चनइसपब चंता वत ंदल वजीमत चनइसपब चसंबम वत चतपअंजम ंतमंए तिवउ ं जमउचवतंतल इनपसज नच ेजतनबजनतम वत इल उवअपदह तिवउ चसंबम जव चसंबम ंदक पदबसनकमे ीूंामतए चमककसमतए ेुनंजजमत ंदक ंसस वजीमत ेलदवदलउवने जमतउे ूीपबी उंल इम सवबंस वत तमहपवद ेचमबपपिबय ंदक जीम ूवतके श्ेजतममज अमदकपदहश् ूपजी जीमपत हतंउउंजपबंस अंतपंजपवदे ंदक बवहदंजम मगचतमेेपवदेए ेींसस इम बवदेजतनमक ंबबवतकपदहसलय
;ूंद्ध "transfer station" उमंदे ं ंिबपसपजल बतमंजमक जव तमबमपअम ेवसपक ूेंजम तिवउ बवससमबजपवद ंतमें ंदक जतंदेचवतज पद इनसा पद बवअमतमक अमीपबसमे वत बवदजंपदमते जव ूेंजम चतवबमेेपदह ंदकए वतए कपेचवेंस ंिबपसपजपमेय
;ंगद्ध "transportation" उमंदे बवदअमलंदबम व ि ेवसपक ूेंजमए मपजीमत जतमंजमकए चंतजसल जतमंजमक वत नदजतमंजमक तिवउ ं सवबंजपवद जव ंदवजीमत सवबंजपवद पद ंद मदअपतवदउमदजंससल ेवनदक उंददमत जीतवनहीmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 55 ेचमबपंससल कमेपहदमक ंदक बवअमतमक जतंदेचवतज ेलेजमउ ेव ें जव चतमअमदज जीम विनस वकवनतए सपजजमतपदह ंदक नदेपहीजसल बवदकपजपवदेय
;ंलद्ध "treatment" उमंदे जीम उमजीवकए जमबीदपुनम वत चतवबमेे कमेपहदमक जव उवकपलि चीलेपबंसए बीमउपबंस वत इपवसवहपबंस बींतंबजमतपेजपबे वत बवउचवेपजपवद व िंदल ूेंजम ेव ें जव तमकनबम पजे अवसनउम ंदक चवजमदजपंस जव बंनेम ींतउय
;ं्रद्ध "user fee" उमंदे ं मिम पउचवेमक इल जीम सवबंस इवकल वद जीम ूेंजम हमदमतंजवत जव बवअमत निसस वत चंतज बवेज व िचतवअपकपदह ेवसपक ूेंजम बवससमबजपवदए जतंदेचवतजंजपवदए चतवबमेेपदह ंदक कपेचवेंस ेमतअपबमेय ;इंद्ध "vermi composting" उमंदे जीम चतवबमेे व िबवदअमतेपवद व ि इपव.कमहतंकंइसम ूेंजम पदजव बवउचवेज नेपदह मंतजी ूवतउेय
;इइद्ध "waste generator" उमंदे ंदक पदबसनकमे ंदल चमतेवद वत हतवनच व ि चमतेवदेए मअमतल तमेपकमदजपंस चतमउपेमे ंदक दवद.तमेपकमदजपंस मेजंइसपेीउमदजे पदबसनकपदह ैजंजम ळवअमतदउमदज ंदक ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज मेजंइसपेीउमदजेए ूीपबी हमदमतंजम ेवसपक ूेंजमय
;इबद्ध "waste hierarchy" उमंदे जीम चतपवतपजल वतकमत पद ूीपबी जीम ेवसपक ूेंजम पे जव ेीवनसक इम उंदंहमक इल हपअपदह मउचीेंपे जव चतमअमदजपवदए तमकनबजपवदए तमनेमए तमबलबसपदहए तमबवअमतल ंदक कपेचवेंसए ूपजी चतमअमदजपवद इमपदह जीम उवेज चतममिततमक वचजपवद ंदक जीम कपेचवेंस ंज जीम संदकपिसस इमपदह जीम समेंजय ;इकद्ध "waste picker" उमंदे ं चमतेवद वत हतवनचे व िचमतेवदे पदवितउंससल मदहंहमक पद बवससमबजपवद ंदक तमबवअमतल व ि तमनेंइसम ंदक तमबलबसंइसम ेवसपक ूेंजम तिवउ जीम ेवनतबम व ि ूेंजम हमदमतंजपवद जीम ेजतममजेए इपदेए उंजमतपंस तमबवअमतल ंिबपसपजपमेए चतवबमेेपदह ंदक ूेंजम कपेचवेंस ंिबपसपजपमे वित ेंसम जव तमबलबसमते कपतमबजसल वत जीतवनही पदजमतउमकपंतपमे जव मंतद जीमपत सपअमसपीववकय
2ण् ॅवतके ंदक मगचतमेेपवदे नेमक इनज दवज कमपिदमक पद जीमेम तनसमे ेींसस ींअम जीम ेंउम उमंदपदह ें तमेचमबजपअमसल ेंेपहदमक जव जीमउ पद जीम ॅंजमत ;च्तमअमदजपवद ंदक ब्वदजतवस व ि च्वससनजपवदद्ध ।बजए 1974ए जीम ॅंजमत ;च्तमअमदजपवद ंदक ब्वदजतवस व िच्वससनजपवदद्ध ब्मेे ।बजए 1977ए ।पत ;च्तमअमदजपवद ंदक ब्वदजतवस व िच्वससनजपवदद्ध ।बजए 1981 ंदक म्दअपतवदउमदज ;च्तवजमबजपवदद्ध ।बज 1986 ंदक जीम तनसमे उंकम जीमतमपदए ेनबी ें ैवसपक ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016ए ठपवउमकपबंस ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016ए च्सेंजपब ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016ए ब्वदेजतनबजपवद ंदक क्मउवसपजपवद ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016ए भ्ं्रंतकवने ंदक व्जीमत ॅेंजमे ;डंदंहमउमदज ंदक जतंदेइवनदकंतल डवअमउमदजद्ध त्नसमे 2016 ंदक म्.ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016 मजबय
CHAPTER II
DUTIES OF STAKEHOLDERS
A. SEGREGATION
3. Duties of waste generators,-
;ंद्ध मअमतल ूेंजम हमदमतंजवत पदबसनकपदह ठनसा ॅेंजम ळमदमतंजवते ेींसस ेमहतमहंजम ंदक ेजवतम जीम ूेंजम हमदमतंजमक इल जीमउ पद जीतमम बंजमहवतपमे दंउमसल इपवकमहतंकंइसमए दवद.इपव.
कमहतंकंइसम;तमबलबसंइसमद्ध ंदक ीं्रंतकवने ;कवउमेजपब वत बवउउमतबपंसद्ध ूेंजमे;दवद.तमबलबसंइसमद्ध पद ेनपजंइसम इपदे ंदक ींदकवअमत ेमहतमहंजमक ूेंजमे जव ंनजीवतपेमक ूेंजम चपबामते वत ूेंजम बवससमबजवते ें चमत जीम कपतमबजपवदे ें दवजपपिमक तिवउ जपउम जव जपउमय
;इद्ध ूतंच ेमबनतमसल जीम नेमक ेंदपजंतल ूेंजम सपाम कपंचमतेए ेंदपजंतल चंके मजबण्ए पद जीम चवनबीमे चतवअपकमक इल जीम उंदनंिबजनतमते वत इतंदक वूदमते व ि जीमेम चतवकनबजे वत पद ं ेनपजंइसम ूतंचचपदह उंजमतपंस ें पदेजतनबजमक इल जीम सवबंस ंनजीवतपजपमे ंदक ेींसस चसंबम जीम ेंउम पद जीम इपद उमंदज वित कतल ूेंजम वत दवद.इपव.कमहतंकंइसम ूेंजमय
;बद्ध ंसस ेीवचेए बवउउमतबपंस मेजंइसपेीउमदजेए उंतामज ेंेवबपंजपवदे ंदक इनेपदमेेमे ेींसस ेजवतम ेमहतमहंजमक ूेंजम वदेपजमय
;कद्ध बवदेजतनबजपवद ंदक कमउवसपजपवद ूेंजमए ें ंदक ूीमद हमदमतंजमकए ेींसस इम ेजवतमक ेमचंतंजमसल पद वूद चतमउपेमे ंदक जीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस कपेचवेम पज व ििें चमत जीम ब्वदेजतनबजपवद ंदक क्मउवसपजपवद ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016य
;मद्ध ीवतजपबनसजनतम ूेंजम ंदक हंतकमद ूेंजम हमदमतंजमक तिवउ चतमउपेमे ेींसस इम ेमचंतंजमसल ेजवतमक पद वूद चतमउपेमे ंदक कपेचवेम व िें चमत जीम कपतमबजपवदे व िजीम नतइंद सवबंस इवकल तिवउ जपउम जव जपउमध् ेींसस इम ेजवतमक पद इपवकमहतंकंइसम ेजतमंउ ंदक ेींसस इम जांमद जव दमंतइल बवउचवेजपदह चसंदजे इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय56 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 ;द्धि मअमतल ेजतममज अमदकवत ेींसस ाममच जूव वत जीतमम बवदजंपदमतेए ें चमत तमुनपतमउमदजए वित ेजवतंहम व ि ूेंजम हमदमतंजमक कनतपदह जीम बवनतेम व िीपे ध् ीमत ंबजपअपजल ेनबी ें विवक ूेंजमए कपेचवेंइसम चसंजमेए बनचेए बंदेए ूतंचचमतेए समजिवअमत विवकए अमहमजंइसमेए तिनपजेए मजबण्ए ंदक ेींसस कमचवेपज ेनबी ूेंजम ंज ूेंजम ेजवतंहम कमचवज वत बवदजंपदमत वत अमीपबसम ें दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;हद्ध ंसस इनसा ूेंजम हमदमतंजवतेए तमेपकमदज ूमसंितम ेंेवबपंजपवदेए हंजमक बवउउनदपजपमेए पदेजपजनजपवदे ूपजी उवतम जींद 5000 ेुनंतम उमजमत ंतमंए ेींसस पद चंतजदमतेीपच ूपजी जीम नतइंद सवबंस इवकलए मदेनतम ेमहतमहंजपवद व ि ूेंजम ंज ेवनतबम इल जीम हमदमतंजवते ें चतमेबतपइमक पद तनसमेए ंिबपसपजंजम बवससमबजपवद व ि ेमहतमहंजमक ूेंजम पद ेमचंतंजम ेजतमंउेए ींदकवअमत तमबलबसंइसम उंजमतपंस जव मपजीमत जीम ंनजीवतपेमक ूेंजम चपबामते वत जीम ंनजीवतपेमक तमबलबसमतेण् ज्ीम इपव.कमहतंकंइसम ूेंजम ेींसस इम चतवबमेेमकए जतमंजमक ंदक कपेचवेमक.व ििजीतवनही बवउचवेजपदह वत इपव.उमजींदंजपवद ूपजीपद जीम चतमउपेमे ें ंित ें चवेेपइसमय
;ीद्ध ूेंजम हमदमतंजवत ेींसस मदेनतम जींज दवद.इपवकमहतंकंइसम ूेंजम ेनबी ें चंबामजेए विवक बवदजंपदमतेए इवगमेए इवजजसमेए जमजतं चंबोए बंतजवदेए चंचमत बनचेए चसंजमे ंदक वजीमत कपेचवेंइसम पजमउे ंतम बसमंदमकए कतपमक ंदक जीमद ींदकमक वअमत जव जीम नतइंद सवबंस इवकल वित ममििबजपअम तमबलबसपदहय
;पद्ध जीमतम ेींसस इम दव पदजमतउपगपदह व िइपवउमकपबंस ूेंजमए म.ूेंजमए ीं्रंतकवने ूेंजम वत पदकनेजतपंस ूेंजम ूपजी ेवसपक ूेंजमए इल ंदलवदम पद जीम बींपद व ि ेवसपक ूेंजम उंदंहमउमदज तिवउ जीम ेवनतबम व ि ूेंजम हमदमतंजपवद नच जव जीम चतवबमेेपदह ंिबपसपजलय
;रद्ध जीम तमेपकनंस ूेंजम ेींसस इम हपअमद जव जीम ूेंजम बवससमबजवते वत ंहमदबल ें कपतमबजमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;ाद्ध जीम अमदकवतेए ेीवचेए बवउउमतबपंस मेजंइसपेीउमदजे वत ंदल वजीमत चमतेवद ेीवनसक दवज नेम जीम कपेचवेंस पजमउे चतवीपइपजमक नदकमत जीम न्जजंत च्तंकमेी च्सेंजपब ंदक छवद.ठपवकमहतंकंइसम ळंतइंहम त्महनसंजपवद ;न्ण्च्ण् ।बज दव 29 व ि2000द्ध ।बज 2000 ें ंउमदकमक पद 2018य
4. Duties of Poultry, Fish and Slaughter Waste (other than designated slaughter houses/market),- म्अमतल वूदमत ध् वबबनचपमत व िंदल चतमउपेमे वजीमत जींद कमेपहदंजमक ेसंनहीजमत ीवनेमे ंदक उंतामजेए ूीव हमदमतंजमे चवनसजतलए पिेी ंदक ेसंनहीजमत ूेंजम ें ं तमेनसज व ि ंदल बवउउमतबपंस ंबजपअपजलए ेींसस ेजवतम जीम ेंउम ेमचंतंजमसल पद बसवेमकए ीलहपमदपब बवदकपजपवद ंदक कमसपअमत पज ंज ं ेचमबपपिमक जपउमए वद ं कंपसल इेंपे जव नतइंद सवबंस इवकल बवससमबजपवद अमीपबसम चतवअपकमक वित जीपे चनतचवेमण् क्मचवेपज व ि ेनबी ूेंजम पद ंदल बवउउनदपजल इपद पे चतवीपइपजमक ंदक ेींसस ंजजतंबज पिदमे ें पदकपबंजमक पद जीम ैबीमकनसम व िथ्पदमे ;ैबीमकनसम प्प्प्द्धय
5. Duties of Vendor/Hawkers,-
।सस अमदकवतेध्ीूंामते ेींसस ाममच जीमपत इपवकमहतंकंइसम ंदक वजीमत ूेंजम ेमहतमहंजमक पद इपदे ंज जीम ेपजम व ि अमदकपदहण् प्ज ेींसस इम जीम तमेचवदेपइपसपजल व ि जीम ूेंजम हमदमतंजवतध् अमदकवत जव कमसपअमत जीपे ूेंजम कनसल ेमहतमहंजमक जव जीम उनदपबपचंस बवससमबजपवद अमीपबसम व िनतइंद सवबंस इवकल वत जव जीम दमंतमेज कमेपहदंजमक बवउउनदपजल इपदेण् म्ंबी टमदकवतध्ीूंामत ेींसस इम तमेचवदेपइसम जव उंपदजंपद जीमपत श्ब्समंद ।दहंदष्ण् प् ि जीम वूदमत वत अमदकवत ंिपसे जव बवउचसल ूपजी जीम चतवअपेपवदे व िजीम तनसमेए पिदम ेींसस इम पउचवेमक ें चमत जीम ैबीमकनसम व िथ्पदमेय
6. Duties in respect of Stormwater drains/Gullies,-
;पद्ध म्अमतल वूदमत वत वबबनचपमत व ि जीम चतमउपेम ंसवदह ूीपबी जीम ेजवतउ ूंजमत कतंपदध्हनससल पे ेपजनंजमक ेींसस इम तमेचवदेपइसम जव मदेनतम जींज दव ूेंजम पे कनउचमक वत जीतवूद पद पज ंदक जव ाममच पज बसमंदण् प्ज ेींसस इम जीम कनजल व ि जीम वूदमत वत वबबनचपमत व ि जीम चतमउपेम जव ेमहतमहंजम ंदक कमसपअमत ंदल ेवसपक ूेंजम जव जीम ूेंजम बवससमबजपवद अमीपबसम ूीपबी ेींसस इम चतवअपकमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल ंज ेनबी ेचवजे ंदक ंज ेनबी जपउमे ें उंल इम दवजपपिमक इल वपििबपंसध्ंनजीवतपजलण् थ्वत कतंपदेध् हनससल पदेपकम जीम चतमउपेमए जीम वबबनचपमत ेींसस ाममच पज बसमंदण् प्द बेंम व ि ूेंजम ंबबनउनसंजपवद पद हनससल पदेपकम जीम चतमउपेमए जीम वबबनचपमत ेींसस बसमंद पजए ेमहतमहंजम जीम ूेंजम ंदक ींदक पज वअमत जव नतइंद सवबंस इवकल वत कमसपअमत पज ंज ेपजम मंत उंतामक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;पपद्ध ॅीमतम वूदमतेध्वबबनचपमते व ि ेनबी चतमउपेमे ूपेी जव ंअंपस व ि जीम ेमतअपबमे व ि जीम नतइंद सवबंस इवकल वित जीम बसमंदपदह व ि जीम ीवनेम हनससलए जीमल उनेज ंचचसल जव जीम बवदबमतदमक वपििबम व ि जीम नतइंद सवबंस इवकल ंदक चंल ेनपजंइसम चतमेबतपइमक बींतहमे ें दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल तिवउ जपउम जव जपउमण् प्ज ेींसस इम जीम तमेचवदेपइपसपजल व िजीम वूदमतेध्वबबनचपमते जव चतवअपकम ंबबमेे जव जीम ीवनेम हनससल वित बसमंदपदह चनतचवेमेय
;पपपद्ध प्ज ेींसस इम जीम तमेचवदेपइपसपजल व ि जीम नतइंद सवबंस इवकल जव ाममच जीम ेजवतउ ूंजमत कतंपदेध्हनससपमे व िजीम बपजल बसमंद तिवउ ूेंजम ंदक ेमूंहमयmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 57 7. Duties of organisers of bhandara / langar,-
म्अमतल चमतेवद वत हतवनच व ि चमतेवदे वतहंदप्रपदह ं इींदकंतं वत संदहंत ेींसस चतवअपकम वित इपदे वित ेमहतमहंजमक ूेंजम ंज ेपजमय
8. Responsibility of institutions owned and controlled by Government,-
;1द्ध ळवअमतदउमदज ध् ैमउप.हवअमतदउमदजए ेजंजनजवतल इवकपमे ेींसस इम तमेचवदेपइसम वित पउचसमउमदजंजपवद व ि जीमेम तनसमे ूपजीपद जीम चनइसपब चतमउपेमे वूदमक वत वबबनचपमक इल जीमउय
;2द्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत क्मचंतजउमदज व िन्तइंद क्मअमसवचउमदज उंलए इल दवजपपिबंजपवदए तमुनपतम ंदल बंजमहवतल व िहमदमतंजवते जव ेमहतमहंजम जीमपत ेवसपक ूेंजम पदजव ंककपजपवदंस बंजमहवतपमेय
;3द्ध छवजीपदह पद जीमेम तनसमे ेींसस ंमििबज जीम कनजल व िंदल हमदमतंजवत जव ेमहतमहंजम ूेंजम पदजव ंककपजपवदंस बंजमहवतपमे नदकमत ंदल वजीमत सूं वित जीम जपउम इमपदह पद वितबम ंचचसपबंइसम जव ेनबी हमदमतंजवतय
B. PRIMARY STORAGE OF SOLID WASTE
9. The storage of solid waste shall be as follows,-
;ंद्ध व िमअमतल वूदमत वत वबबनचपमत व िचतपअंजम चतवचमतजल ेींसस उंपदजंपद ेनपजंइसम दनउइमत व ितमनिेम तमबमचजंबसमे वद जीमपत चतमउपेमे पद जीम उंददमत जींज हंतइंहम पे दवज अपेपइसम तिवउ चनइसपब ेजतममजध्तवंके ंदक ेपकमूंसो दवत ंबबमेेपइसम जव ंदपउंसेय
;इद्ध व ि इनसा ूेंजम हमदमतंजवते वत ंदल ंहहतमहंजपवद व ि पदकपअपकनंस हमदमतंजवते पदबसनकपदह उनसजप.
ेजवतपमक इनपसकपदहेए ंचंतजउमदजेए तवू ीवनेमेए जमदमउमदजेए जवूदेीपचेए ीवेजमसेए चंतोए उंससेए ळवअमतदउमदज वत चतपअंजम तमेपकमदजपंस बवसवदपमे वत ेवबपमजपमेए ेीवचेए वपििबमेए बवउउमतबपंस मेजंइसपेीउमदजेए ंपतचवतजेए तंपसूंलेए चनइसपब नजपसपजपमेए पदकनेजतपमेए ीवनेमीवसक पदकनेजतपमे etc. ेींसस चतवअपकम ंदक उंपदजंपद ेमचंतंजम तमबमचजंबसमे व ि ंचचतवचतपंजम ेप्रमए बवसवनत ंदक ेचमबपपिबंजपवद वित मंबी बंजमहवतल व िेमहतमहंजमक ूेंजम ूपजीपद जीमपत चतमउपेमेय
;बद्ध व िीूंामतेए अमदकवतेए ापवेोए विवक ेजंससेए विवक जतनबो ूीमजीमत चमतउंदमदजसल वत जमउचवतंतपसल ेपजनंजमक ेींसस चतवअपकम ंदक उंपदजंपद ंज जीम चसंबम व िजीमपत इनेपदमेे ंज समेंज जूव तमबमचजंबसमे वित कतल ंदक ूमज ूेंजम जव ंअवपक ंदल सपजजमतपदहय
10. Storage of specific category of waste shall be done as follows,-
;ंद्ध पद तमेचमबज व ि चमतउपेेपइसम चंबांहपदह उंजमतपंस व ि विवक ूेंजमेए ेींसस इम मउचजपमक व ि जीमपत विवक बवदजमदजेए इमवितम इमपदह ेमहतमहंजमकण् थ्नतजीमतए दवद.चसेंजपब इपवकमहतंकंइसम ूेंजमे ;पदबसनकपदह विवक ूेंजमेद्ध ेींसस दवज इम कपेचवेमक व िपद चतवीपइपजमक चसेंजपब इंहे ंदक पज ेींसस इम कपेचवेमक व िपद ेनपजंइसम हंतइंहम इंहेध् सपदमत इंहे उंदनंिबजनतमक ेचमबपपिबंससल वित जीम कपेचवेंस व ि दवद.चसेंजपब इपवकमहतंकंइसम ूेंजमय
;इद्ध पद तमेचमबज व िेंदपजंतल ूेंजमए ंसस ेंदपजंतल ूेंजम ेींसस इम ूतंचचमक ेमबनतमसल ें ंदक ूीमद हमदमतंजमक पद ं दमूेचंचमत वत ेनपजंइसम ूतंचचपदह उंजमतपंस वत इंहेध् चवनबीमे ें पदेजतनबजमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलए वत चतवअपकमक इल उंदनंिबजनतमते वत इतंदक वूदमते व िेनबी चतवकनबजे जव चतमअमदज ंदल चवेेपइसम समांंहम वत ेचपससंहमए उंतामक कपेजपदबजपअमसल ;मण्हण् ूपजी ं तमक श्ग्ष् उंताए वत ूपजी ेजंदकंतकपेमक संइमसे वित कपंचमते ध् दंचापदेद्ध ंदक चसंबमक पद जीम तमबमचजंबसम उमंदज वित कतल ूेंजम पद ेनबी उंददमत ें उंल इम दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;बद्ध पद तमेचमबज व िकवउमेजपबध् बवउउमतबपंस ीं्रंतकवने ूेंजमए.
;पद्ध ।सस क्वउमेजपबध् ब्वउउमतबपंस भ्ं्रंतकवने ॅेंजम ेींसस इम ेजवतमकए ंदक संइमससमक प ि ेव चतमेबतपइमकए पद ं ेमचंतंजम इंहध् तमबमचजंबसम ें उंल इम दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;पपद्ध ।सस ेींतचे वितउपदह चंतज व िकवउमेजपब ीं्रंतकवने ूेंजम ेींसस इम ेजवतमक पद ं ेमचंतंजम ेींतचे बवदजंपदमतए ें उंल इम दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;कद्ध पद तमेचमबज व िबवदेजतनबजपवद ंदक कमउवसपजपवद ूेंजमए ंसस हमदमतंजवते ेींसस ेजवतम जीम ेमहतमहंजमक बवदेजतनबजपवद ंदक कमउवसपजपवद;ब्-क्द्ध ूेंजम ूपजीपद जीमपत चतमउपेमे पद जीम उंददमत चतमेबतपइमक नदकमत ब्वदेजतनबजपवद ंदक क्मउवसपजपवद त्नसमे 2016 ंदक ें उंल इम दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलए पद ं सवबंजपवद बवदअमदपमदज वित कमसपअमतल ंदक बवससमबजपवदय
;मद्ध पद तमेचमबज व िइनसा हंतकमद ंदक ीवतजपबनसजनतंस ूेंजमए ंसस ेनबी ूेंजम ेींसस इम ेजवतमक इल जीम हमदमतंजवते ूपजीपद जीमपत चतमउपेमेध् चपबा.नच चवपदजेध् सवबंजपवदे ेचमबपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल पद संतहम इंहेए इपदे वत ीमंचे ूपजी ंकमुनंजम चतवजमबजपवद तिवउ ेबंजजमतपदह ंदक ें उंल इम बवदअमदपमदज वित ेजवतंहमए कमसपअमतल ंदक बवससमबजपवद इल नतइंद सवबंस इवकल वत ंदल चमतेवद ंचचवपदजमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय58 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020
C. SECONDARY STORAGE OF SOLID WASTE
11. The storage of solid waste in the secondary storage points shall be as follows,-
;1द्ध ैमहतमहंजमक ेवसपक ूेंजम बवससमबजमक तिवउ कववतेजमचे ेींसस इम जांमद जव ूेंजम ेजवतंहम कमचवजेए बवउउनदपजल ेजवतंहम इपदे वत पिगमक वत उवइपसम जतंदेमित ेजंजपवदे वत जीम सवबंजपवदे ेचमबपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत ।हमदज वित ेमबवदकंतल ेजवतंहम व िूेंजमय
;2द्ध ैजवतंहम ंिबपसपजपमे ेींसस इम बतमंजमक ंदक मेजंइसपेीमक इल जांपदह पदजव ंबबवनदज ुनंदजपजपमे व ि ूेंजम हमदमतंजपवद पद ं हपअमद ंतमं ंदक जीम कमदेपजल व िचवचनसंजपवदण् ैनबी ेमबवदकंतल ेजवतंहम चवपदजे ेींसस ींअम बवअमतमक बवदजंपदमते व िेचमबपपिमक बवसवनते वित ेमचंतंजम ेजवतंहम वएि.
ंण् ठपव.कमहतंकंइसम वत ूमज ूेंजमय
इण् छवद.इपवकमहतंकंइसम वत कतल ूेंजम बण् क्वउमेजपब ीं्रंतकवने ूेंजमय
;3द्ध क्तल ूेंजम ेवतजपदह बमदजतमे ध् उंजमतपंस तमबवअमतल ंिबपसपजपमे ;डत्थ्द्ध ध्तमबलबसपदह बमदजतमे वित दवद.
इपवकमहतंकंइसम ूेंजमए.
ंण् प्द वतकमत जव तमहनसंजम ंदक ंिबपसपजंजम जीम ेवतजपदह व िजीम तमबलबसंइसम ंदक दवद.तमबलबसंइसम ूेंजमए जीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस चतवअपकम वित ें उंदल कतल ूेंजम ेवतजपदह बमदजतमेध्डत्थ् वत तमबलबसपदह बमदजतमे ें चवेेपइसम ंदक तमुनपतमकण् क्तल ;दवद.इपवकमहतंकंइसमद्ध ूेंजम तिवउ ेजतममज ध्कववत. जव.कववत बवससमबजपवद ेलेजमउ ंदक तिवउ बवउउमतबपंस मेजंइसपेीउमदजे ेींसस इम जतंदेमिततमक जव जीमेम कमेपहदंजमक बमदजतमेण् ज्ीमेम कमेपहदंजमक बमदजतमे ेींसस तमबमपअम वदसल कतल ूेंजमण् ैनबी बमदजतमे ेींसस इम मिदबमकध्ेबतममदमक पद ेनबी ं ूंल जींज ूेंजम ेींसस दवज इम अपेपइसम जव चेंेमते.इलय
इण् ज्ीमेम कतल ूेंजम ेवतजपदह बमदजतमे ेींसस इम उंददमकध्वचमतंजमक इल तमहपेजमतमकध्सपबमदेमक तमबलबसमते वत ंदल वजीमत ।हमदजे ंनजीवतप्रमकध्ंचचवपदजमक इल नतइंद सवबंस इवकलय
बण् ज्ीमतम ेींसस ंसेव इम ं चतवअपेपवद वित जीम ीवनेमीवसके जव कपतमबजसल कमचवेपज वत ेमसस जीमपत तमबलबसंइसम कतल ूेंजम जव जीम ंनजीवतप्रमक ंहमदजे ंदकध्वत ंनजीवतप्रमक ूेंजम कमंसमते व ि नतइंद सवबंस इवकपमे ंज जीमेम तमबलबसपदह बमदजतमे ंज चतम.दवजपपिमक तंजमेण् ज्ीम ंनजीवतप्रमक ंहमदजे ंदकध्वत ंनजीवतप्रमक ूेंजम कमंसमते ेींसस इम ंससवूमक जव कपेचवेम व िवत ेमसस जीम तमबलबसंइसम ूेंजम जव जीम ेमबवदकंतल उंतामज वत तमबलबसपदह नदपजे वदसल पद बवदेवदंदबम ूपजी जीम चतवअपेपवदे व िैॅड त्नसमेय
;4द्ध क्मचवेपजपवद बमदजतम वित ेचमबपपिमक कवउमेजपब ीं्रंतकवने ूेंजमए.
ंण् थ्वत जीम बवससमबजपवद व ि कवउमेजपब ीं्रंतकवने ूेंजमए कमचवेपजपवद बमदजतमे ूपसस इम ेमज नच ंज ेनपजंइसम सवबंजपवदे वित तमबमपअपदह जीम ेचमबपपिमक कवउमेजपब ीं्रंतकवने ूेंजमण् ज्ीम सवबंजपवदे व ि ेनबी ंिबपसपजल ेींसस इम चनइसपबपेमक ूपकमसल जव उांम चमवचसम ूंंतम व िपज वित कपतमबज कपेचवेपजपवद व िीं्रंतकवने ूेंजमण् ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत ।हमदज उंल बवससमबज कवउमेजपब ीं्रंतकवने ूेंजम तिवउ ंसस ूेंजम हमदमतंजवते पद ेमहतमहंजमक उंददमतय
इण् ैनबी ूेंजम ेींसस इम जतंदेचवतजमक ेमचंतंजमसल जव जीम ीं्रंतकवने ूेंजम कपेचवेंस ंिबपसपजल ेमज नच इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
बण् ैंदपजंतल ॅेंजम ूपसस इम ेमहतमहंजमक तिवउ कवउमेजपब ीं्रंतकवने ूेंजम ंज जीम ेमबवदकंतल ेजवतंहम ंिबपसपजपमे ंदकध्वत कमचवेपज बमदजतमे ंदक ेींसस इम चतवबमेेमक जीतवनही पदबपदमतंजपवदय
;5द्ध ैचमबपपिबंजपवदे व िेमबवदकंतल ेजवतंहम ंिबपसपजपमेए.
ंण् ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत ।हमदज वत जीतवनही वनजेवनतबपदह ंहमदबपमे ेींसस उंपदजंपद जीम ेजवतंहम ंिबपसपजपमे वित ेवसपक ूेंजम पद ं उंददमत जींज कवमे दवज बतमंजम नदीलहपमदपब ंदक नदेंदपजंतल बवदकपजपवदे ंतवनदक पजय
इण् ैजवतंहम ंिबपसपजपमे ेींसस इम नेमत तिपमदकसल ंदक ेींसस इम ेव कमेपहदमक जींज पज मदेनतमे बवउचंबजपवद व िूेंजम ंदक जींज जीम ूेंजम ेजवतमक पे दवज मगचवेमक जव वचमद ंजउवेचीमतमय
बण् ैमबवदकंतल ेजवतंहम ंिबपसपजपमे ेींसस इम बतमंजमक ंदक मेजंइसपेीमक इल जांपदह पदजव ंबबवनदज ुनंदजपजपमे व ि ेवसपक ूेंजम हमदमतंजपवद पद ं हपअमद ंतमं वत ूंतक ें चमत जीम कमदेपजल व ि चवचनसंजपवद वत हमदमतंजपवद व िेवसपक ूेंजम पद जीम ंतमंय
CHAPTER III
A. COLLECTION AND DELIVERY OF SOLID WASTE
12. Collection and delivery of dry and wet waste shall be done as follows,-
;1द्ध प्द जीम बेंम व िकववत जव कववत बवससमबजपवदए कववत जव कववत बवससमबजपवद व िेमहतमहंजमक ूमज ंदक कतल ूेंजम ं ज दवजपपिमक जपउपदहे ेींसस इम पउचसमउमदजमक ंदक दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल ध् वत ंहमदबल ंनजीवतपेमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल ें जीम बेंम उंलइम ूपजीपद जीम जमततपजवतपंस सपउपजे व िजीम नतइंद सवबंस इवकलयmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 59 ;2द्ध प्द जीम बेंम व ि चवपदज जव चवपदज बवससमबजपवदए प ि कववत जव कववत ेमतअपबमे बंददवज इम बंततपमक वनज वित ं ेचमबपपिब चमतपवक वत जीम ेमतअपबमे बंददवज इम चतवअपकमक वित ंदल वजीमत नदवितमेममद तमेंवद वत नदजपस जीम ेमतअपबमे व ि कववत जव कववत ंतम चतवअपकमकए जीम नतइंद सवबंस इवकल उंल दवजपलि उनसजपचसम सवबंजपवदे पद मअमतल ूंतक ूपजीपद पजे रनतपेकपबजपवद पदबसनकपदह सवबंजपवदे जींज ींअम इममद नेमक ें कम.ंिबजव कनउचपदह चवपदजे ंदक पदेजंसस संतहम बवउचंबजवत इपदे ूीमतम बपजप्रमदे बंद कमचवेपज जीमपत ेमहतमहंजमक ेवसपक ूेंजमण् ज्ीम बवससमबजपवद चवपदजे ेींसस इम ंजजमदकमक कंपसल वित बसमंतपदह ूेंजमण् ज्ीम ंतमें ंतवनदक जीम चसंबम ूीमतम जीम इपदे वत बवदजंपदमते वत बवउचंबजवते ंतम चसंबमक ेींसस ंसेव इम बसमंदमकय
;3द्ध प्द जीम बेंम व िबवससमबजपवद व ितमेपकनंस ूेंजम तिवउ पद.ेपजन चतवबमेेपदह नदपजेए जीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत जीम ।हमदबल ेींसस पिग ं ेबीमकनसम व िूेंजम बवससमबजपवद तिवउ नदपजेध्चसंबमे चतवबमेेपदह ूेंजम पद.ेपजन ंदक चनइसपेी जीम जपउम ेसवजे वित बवससमबजपवद पद चतवउपदमदज चंतजे व िजींज ंतमं ें ूमसस ें जीम ूमइेपजम व िजीम नतइंद सवबंस इवकलध् कपेजतपबज छप्ब् ूमइेपजमण् ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस उंपदजंपद ंद नचकंजमक सपेज व ि ंसस नदपजेध्चसंबमे जींज चतवबमेे ूेंजम पद.ेपजन जींज ंतम इनसा ूेंजम हमदमतंजवते ेनबी ें ीवजमसेए तमेजंनतंदजेए वपििबम बवउचसमगमेए मकनबंजपवदंस पदेजपजनजपवदेए उंततपंहम ींससेए ीवेचपजंसेष् दवद. इपवउमकपबंस ूेंजम ंदक बवउउमतबपंस ंतमें ूपजीपद पजे जमततपजवतपंस रनतपेकपबजपवद वद जीमपत ूमइेपजमय
;4द्ध प्द जीम बेंम व िबवससमबजपवद तिवउ इनसा ूेंजम हमदमतंजवतेए पद जीम मअमदज जींज पज पे हमदमतंजपदह 10 जवदे वत उवतम व ि ैवसपक ॅेंजम चमत कंलए जीम नतइंद सवबंस इवकपमे ंदकध्वत ।हमदज ेींसस ेमज नच ं ेमचंतंजम बवससमबजपवद ेलेजमउ वित ेनबी ठनसा ॅेंजम ळमदमतंजवते पदबसनकपदह ेमचंतंजम जतंदेचवतजंजपवदध्बवससमबजपवद अमीपबसमे वित बवससमबजपवद व िूेंजमय
;5द्ध प्द जीम बेंम व ि इनसाल ूेंजमए जीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत जीम ।हमदज ेींसस ेचमबपलि वदम कंल ं उवदजी वित कववत जव कववत बवससमबजपवद व ि ठनसाल ॅेंजम ंदक चनइसपेी जीम जपउम ेसवजे वित बवससमबजपवद पद चतवउपदमदज चंतजे व िजींज ंतमं ें ूमसस ें जीम ूमइेपजम व िनतइंद सवबंस इवकलध्कपेजतपबज छप्ब् ूमइेपजमय
B. Collection and Delivery of various other specific types of waste
13. Collection and delivery of various other specific types of waste shall be as follows,-
;ंद्ध Hazardous(Commercial / Domestic) Waste: ैनबी ूेंजम ेींसस इम कमचवेपजमक इल हमदमतंजवते ंज जीम कमचवेपजपवद बमदजतमे दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल वत पज ेींसस इम कमसपअमतमक जव वत बवससमबजमक इल जीम दवजपपिमक बवससमबजपवद ेलेजमउ मअमतलकंल ूीमतम जीम बवससमबजपवद अमीपबसम ीें ं ेमचंतंजम तमबमचजंबसम वित ीं्रंतकवने ूेंजम वत पद बेंम जीम बवससमबजपवद अमीपबसम कवमे दवज ींअम ं ेमचंतंजम तमबमचजंबसम वित ीं्रंतकवने ूेंजमए जीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस मदेनतम जींज ेचमबपपिब कंले ंतम दवजपपिमक जव जीम बपजप्रमदे व िजीम ंतमं ूीमद ेनबी ूेंजम ेींसस इम बवससमबजमकय
;इद्ध E-Waste: ळमदमतंजवते ेींसस मदेनतम बींददमसप्रंजपवद व िम.ूेंजम जीतवनही बवससमबजपवद बमदजतम ध् कमंसमत वत चतवकनबमतध् कपेउंदजसमत ध् तमबलबसमत व िम.ूेंजम वत जीतवनही जीम कमेपहदंजमक जांम.इंबा ेमतअपबम चतवअपकमत व िजीम चतवकनबमत जव ंनजीवतप्रमक कपेउंदजसमत वत तमबलबसमत व िम.ूेंजमय
;बद्ध Construction and demolition wasteरू ळमदमतंजवते ेींसस इम तमेचवदेपइसम वित बवससमबजपवदए ेमहतमहंजपवदए ेजवतंहम ंदक कमसपअमतल व िब्-क् ूेंजम हमदमतंजमकए ें चमत चतवअपेपवदे व िब्वदेजतनबजपवद ंदक क्मउवसपजपवद त्नसमे 2016 ंदक ें उंल इम कपतमबजमक वत दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;कद्ध Bulk Garden or Horticultural Waste: ळमदमतंजवते ेींसस इम तमेचवदेपइसम वित बवससमबजपवदए ेमहतमहंजपवदए ेजवतंहमए कमसपअमतल ंदक उंदंहमउमदज व िठनसा ळंतकमद ंदक भ्वतजपबनसजनतंस ूेंजम ें उंल इम कपतमबजमक वत दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;मद्ध Other Waste: ठपव.डमकपबंस ॅेंजमए स्पुनपक ैसंनहीजमतए म्सििनमदजेए ठंजजमतपमे ूेंजम ंदक ेनबी वजीमत ूेंजम व ि नतइंद सवबंस इवकल वित ूीपबी जीम नतइंद सवबंस इवकल ीें दवजपपिमक ं ेमचंतंजम चतपउंतल बवससमबजपवद ेलेजमउ ेींसस दवज इम कमसपअमतमक जव वत बवससमबजमक इल जीम दवजपपिमक बवससमबजपवद ेलेजमउ वित ूमज ंदक कतल ूेंजम ंदक ेींसस इम कमसपअमतमक इल हमदमतंजवते जव बवससमबजवते वत ंहमदबपमे व िेनबी ूेंजम दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल वद चंलउमदज व िंचचतवचतपंजम मिमे वत ें उंल इम चतमेबतपइमक पद जीमेम तनसमेय ;द्धि Hawkers, Vendors, kiosks, food stalls, and food trucks ूीमजीमत चमतउंदमदजसलवत जमउचवतंतपसल ेपजनंजमक उंपदजंपदपदह सपजजमत इपदे ंज जीमपत चसंबम व ि इनेपदमेे वत हमदमतंजवतेए ेींसस मदेनतम कमसपअमतल व िेमहतमहंजमक ूेंजम जव जीम बवससमबजपवद चवपदजेए ब्वउउनदपजल ठपदेए ब्वउउनदपजल ब्वदजंपदमते वत ूेंजम बवससमबजवतेध्अमीपबसमे दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल पद जीपे इमींसयि
14. Provisions of announcement and Publication,-
;1द्ध ंनजवउंजपब अवपबम तमबवतकपदह कमअपबमए इमसस वत ीवतद ूपजीपद चमतउपेेपइसम दवपेम समअमसे ेींसस इम पदेजंससमक वद मअमतल हंतइंहम बवससमबजपवद अमीपबसम नेमक इल ूेंजम बवससमबजवतेण् प्द दंततवू ंदक बवदहमेजमक संदमे ंदक60 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 ेजतममजेए ूेंजम बवससमबजवतध्कतपअमतध्ीमसचमत ेींसस नेम ं ूीपेजसम ंदक ूंसा जीतवनही ेनबी संदमे ंदक ेजतममजे जव ंददवनदबम ंततपअंस ंदक मदेनतम बवससमबजपवदय
;2द्ध ।तमं वत ूंतक ूपेम ेचमबपपिब जपउम ेसवजे पदबसनकपदह तमसमअंदज कंल व ि जीम ूममा वित कपमिितमदज बंजमहवतपमे व िेवसपक ूेंजम ेींसस इम दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल ंदक चनइसपेीमक पद चतवउपदमदज चंतजे व िजींज ंतमं ें ूमसस ें वद जीम कपेजतपबज छप्ब् ूमइेपजमध्ूमइेपजम व ि जीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत जीम ।हमदज ें जीम बेंम उंल इम हमदमतंससलए जीम जपउम वित कववत जव कववत बवससमबजपवद व ि हंतइंहम ूपसस इम ेमज तिवउ 6 ंउ जव 11 ंउण् थ्वत बवससमबजपवद तिवउ जतंकपदह मेजंइसपेीउमदजेए ेीवचे पद बवउउमतबपंस ंतमें वत ंदल वजीमत पदेजपजनजपवदंस ूेंजम हमदमतंजवतेए जीम नतइंद सवबंस इवकल उंल दवजपलि ेमचंतंजम जपउम ेसवजय
;3द्ध त्वनजम उंचे वित बवससमबजपवद पदबसनकपदह ेजवचेए ेजंतजपदह ंदक मदकपदह जपउमे ंदक वजीमत तमसमअंदज कमजंपसे ेींसस इम चनइसपेीमक ंदक दवजपपिमक ंसवदह ूपजी जीम जपउम ेसवजेय
;4द्ध ॅीमतम जीम नतइंद सवबंस इवकल ीें दवजपपिमक ं क्ववत.ज्व.क्ववत ब्वससमबजपवद ैलेजमउए मंबी हमदमतंजवत ेींसस मदेनतम कमसपअमतल व िेमहतमहंजमक ेवसपक ूेंजम जव जीम चतपउंतल बवससमबजपवद चवपदजए पण्मण् कववत.ेजमचध् हंजमध् चवपदज व ि मदजतल तिवउ चनइसपब तवंक वत ब्वउउनदपजल ठपदए ें उंल इम चतमेबतपइमक वत दवजपपिमकय
;5द्ध ॅीमतम जीम नतइंद सवबंस इवकल ीें दवजपपिमक ं च्वपदज.ज्व.च्वपदज ब्वससमबजपवद ैलेजमउए मंबी हमदमतंजवत ेींसस मदेनतम कमसपअमतल व िेमहतमहंजमक ेवसपक ूेंजम पदजव बवउउनदपजल बवदजंपदमते वत कपतमबजसल जव ूेंजम बवससमबजवतेध् अमीपबसमेए ें उंल इम चतमेबतपइमक वत दवजपपिमकय
15. Additional Measures for delivery/Collection: -
;1द्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस मदेनतम जींज ेमचंतंजम चतपउंतल बवससमबजपवद ेलेजमउे ंतम मेजंइसपेीमक वित ठपव.डमकपबंस ॅेंजमए ब्वदेजतनबजपवद ंदक क्मउवसपजपवद ॅेंजमए ठनसा ळंतकमद वत भ्वतजपबनसजनतंस ॅेंजमए ैजतममज ैूममचपदह ूेंजमए सपजजमत ूेंजम ंदक क्मंक ।दपउंसे ;चमजे ंदक संतहम ंदपउंसेद्धए ें उंल इम दमबमेेंतल नदकमत जीम तमेचमबजपअम ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे व िजीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज ंचचसपबंइसम जव जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;2द्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस दवजपलि ं ेमचंतंजम चतपउंतल बवससमबजपवद ेलेजमउ वित चंतजपबनसंत बंजमहवतपमे व िहमदमतंजवते ेनबी ें भ्वजमसे ंदक म्ंजमतपमेए ैसंनहीजमत भ्वनेमेए क्ंपतपमे मजबण् वत चंतजपबनसंत बंजमहवतपमे व िूेंजम ेनबी ें म्.ॅेंजम मजबय
;3द्ध छव ूेंजम ेींसस इम ींदकमक वअमत कनतपदह बवससमबजपवद पद ं उंददमत जींज ूवनसक मदकंदहमत जीम ीमंसजीए व िमपजीमत जीम ूेंजम हमदमतंजवत वत जीम ूेंजम बवससमबजवत वत जीम हमदमतंस चनइसपबए बतमंजपदह ं तपेा व िजतंपििबए ींतउ जव जीम मदअपतवदउमदज वत बतमंजम ं दनपेंदबमध् चतवकनबम वकवनत वत तमेनसज पद सपजजमतपदहय
;4द्ध ब्वससमबजमक ेमहतमहंजमक इपव.कमहतंकंइसम ूेंजम तिवउ तमेपकमदजपंस ंदक वजीमत ंतमें ेींसस इम जतंदेमिततमक जव जीम चतवबमेेपदह चसंदजे सपाम बवउचवेज चसंदजेए इपव.उमजींदंजपवद चसंदजे वत ंदल ेनबी वजीमत ंिबपसपजपमे पद ं बवअमतमक उंददमतय
;5द्ध ब्वससमबजमक दवद.इपव.कमहतंकंइसम ूेंजम ेींसस इम जतंदेचवतजमक जव जीम तमेचमबजपअम चतवबमेेपदह ंिबपसपजपमे वत ेमबवदकंतल ेजवतंहम ंिबपसपजपमे बतमंजमक वित तमबलबसपदहय
CHAPTER IV
COLLECTION AND TRANSPORTATION OF SOLID WASTE
16. Collection and transportation of solid waste shall be as follows,-
;ंद्ध वित बवससमबजपवद ंदक जतंदेचवतजंजपवद व िेवसपक ूेंजम जीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत ।हमदज ेीवनसक चतमचंतम अमीपबसम कमचसवलउमदज चसंद पद जीम उंददमत जींज ेमहतमहंजमक कतल ूेंजमए ूमज ूेंजम ंदक ीं्रंतकवने ूेंजम पे दवज पदजमतउपगमक कनतपदह जतंदेचवतजंजपवदय
;इद्ध ें ंित ें चवेेपइसम जीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस चतवबनतम ंनजवउंजमक ूेंजम बवससमबजपवद अमीपबसमे जींज नजपसप्रम ंनजवउंजमक उमबींदपेउे जव बवससमबज ंदक कनउच ूेंजम जीमतमइल मसपउपदंजपदह जीम दममक जव उंदनंससल सपजि ंदक कनउच जीम बवदजमदजेण् ज्ीम कमेपहद व ि जीम चतपउंतल ंदक ेमबवदकंतल जतंदेचवतजंजपवद अमीपबसमे ूपसस इम ेनबी जींज जीम ेवसपक ूेंजम ूपसस दवज इम ंससवूमक जव जवनबी हतवनदक नदजपस पज तमंबीमे पजे पिदंस चतवबमेेपदहध्कपेचवेंस ेपजम ंदक जीने ंअवपकपदह तमबनततपदह उंदनंस ींदकसपदह व िूेंजमय
;बद्ध अमीपबसमे नेमक वित जतंदेचवतजंजपवद व ि ूेंजम ेींसस इम बवअमतमक पद ेनबी उंददमत जींज जीम बवससमबजमक ूेंजम पे दवज मगचवेमक जव वचमद मदअपतवदउमदज वत अपेपइसम जव जीम चनइसपब वत बंनेम ेबंजजमतपदह वद जीम तवंक कनतपदह जतंदेचवतजंजपवदण् ज्ीम अमीपबसमे उंल ंसेव पदबसनकम बवउचंबजवते ंदक उवइपसम जतंदेमित ेजंजपवदे कमचमदकपदह नचवद बीवपबम व िजमबीदवसवहल इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;कद्ध जीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस ेंेमेे जीम दनउइमत व ि ूेंजम बवससमबजपवद अमीपबसमे जींज ूपसस इम ंससवजजमक जव मंबी पकमदजपपिमक ूंतकण् ज्ीम तंजपव व िदनउइमत व िूेंजम बवससमबजपवद अमीपबसमे जव जीम दनउइमत व िmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 61 ूेंजम हमदमतंजवते ेींसस इम बवउचनजमक मअमतल ेपग उवदजीे ंदक पद ंबबवतकंदबम ूपजी जीम उमजीवकवसवहल ें उंल इम ेचमबपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल तिवउ जपउम जव जपउमय
;मद्ध इेंमक वद जीम ुनंदजपजल व ि ूेंजम हमदमतंजमक ूपजीपद जीम ंतमं व ि जीम नतइंद सवबंस इवकलए मिेंपइपसपजल व ि कमचसवलपदह कमकपबंजमक डवइपसम ज्तंदेमित ैजंजपवद वत थ्पगमक ब्वउचंबजवत ज्तंदेमित ैजंजपवद ेींसस इम मदेनतमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल ंज ेचमबपपिमक सवबंजपवदे जव तमबमपअम ूेंजम तिवउ जीम ।नजव ज्पचचमतेए 3 ॅीममसमतेए त्पबोीूें मजबण् मदहंहमक पद ेजतममज.समअमस ंदक कववत.जव.कववत बवससमबजपवद व िेवसपक ूेंजम तिवउ ीवनेमीवसके ंदक बवउउमतबपंस मेजंइसपेीउमदजे ें चमत जीम ंचचतवअमक तवनजम चसंदेण् क्मेपहद व ि उवइपसम जतंदेमित ेजंजपवद ंदक पिगमक बवउचंबजवत जतंदेमित ेजंजपवद ेींसस ंससवू नदसवंकपदह व िूेंजम तिवउ चतपउंतल बवससमबजपवद अमीपबसमे इल बवदेनउपदह उपदपउनउ जपउम ंदक ूपजीवनज सपजजमतपदह ूेंजमण् प्द डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवदे ूीमतम ूंतके ंतम संतहम पद ेप्रम ंदक जीमतम पे उवतम जींद 10 डज् चमत कंल ूेंजम हमदमतंजपवद ूपजीपद जीम ूंतक ंतमंए जीम डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद उंल चतवअपकम ं बवउचंबजवत पद जीम ूंतक वित ेमबवदकंतल बवससमबजपवदय
;द्धि बींदहपदह दममके ंदक ंकअंदबमउमदजे पद जमबीदवसवहल ेींसस इम जांमद पदजव बवदेपकमतंजपवद वित ेमसमबजपवद व िबवससमबजपवद ंदक जतंदेचवतजंजपवद मुनपचउमदज ंदक अमीपबसमेण् टमीपबसम ज्तंबापदह ैलेजमउ ध् ळच्ै ेींसस इम पदेजंससमक पद ंसस जीम अमीपबसमे कमचसवलमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल वित ूेंजम बवससमबजपवदय
CHAPTER V
PROCESSING OF SOLID WASTE
17. Processing of Biodegradable Waste or Wet Waste,-
;1द्ध ज्व उपदपउपेम जतंदेचवतजंजपवदध्बवससमबजपवद बवेज ंदक मदअपतवदउमदजंस पउचंबजेए चतममितमदबम ेींसस इम हपअमद जव कमबमदजतंसप्रमक चतवबमेेपदह ेनबी ें बवउचवेजपदहए इपव.उमजींदंजपवदए उपबतवइपंस बवउचवेजपदहए अमतउप.
बवउचवेजपदहए ंदंमतवइपब कपहमेजपवद वत ंदल वजीमत ंचचतवचतपंजम चतवबमेेपदह वित इपव.ेजंइपसपेंजपवद व िइपवकमहतंकंइसम ूेंजमण् ॅीमतमअमत ंचचसपबंइसमए वित इपव.कमहतंकंइसम ूेंजमए चतममितमदबम ेींसस इम हपअमद वित पद.ेपजन चतवबमेेपदह व ि ेनबी ूेंजमय
;2द्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस मदवितबम जींज उंतामजे कमंसपदह ूपजी अमहमजंइसमेए तिनपजेए सिवूमतेए उमंजए चवनसजतल ंदक पिेी ूेंजम ूीपसम चतवबमेेपदह इपव.कमहतंकंइसम ूेंजम मदेनतम ीलहपमदपब बवदकपजपवदेय
;3द्ध In-situ processing: ठनसा ूेंजम हमदमतंजवते व िइपव कमहतंकंइसम ूेंजम ेींसस ेमजनच ंदक उंपदजंपद जीमपत वूद ूमज ूेंजम चतवबमेेपदह ंिबपसपजपमे पद ंबबवतकंदबम ूपजी जीम बवदकपजपवदे संपक कवूद पद सपबमदेमध्चमतउपेेपवद वइजंपदमक तिवउ जीम नतइंद सवबंस इवकल ूपजीपद 90 कंले जव जीम दवजपपिबंजपवद व िजीमेम तनसमेय
;4द्ध प्ज ेींसस इम उंदकंजवतल वित जीम ूेंजम हमदमतंजवते उमदजपवदमक पद जंइसम इमसवू जव ेमज नच ंदक उंपदजंपद जीमपत वूद ूमज ूेंजम चतवबमेेपदह ंिबपसपजल पद ंबबवतकंदबम ूपजी जीम बवदकपजपवदे संपक कवूद पद जीम सपबमदेमध्ंनजीवतप्रंजपवद वइजंपदमक तिवउ नतइंद सवबंस इवकलए–
TABLE
| Type of Generators | Quantity of waste generated | |
| 1 | भ्वजमसेए तमेजंनतंदजे ंदक वजीमत मंजमतपमे | डवतम जींद 100 ाहण् क्ंपसल वत ंसस जीतमम ेजंत ंदक ीपहीमत बंजमहवतल ीवजमसेण् |
| 2 | डंततपंहम ींससेए जतंकम ंिपतेए चंतजल चसवजेए बवउउनदपजल ींससेए बसनइे | डवतम जींद 100 ाहण् क्ंपसल वत कनतपदह मअमदजेण् |
| 3 | ैसंनहीजमत ीवनेमेए बीपबामदए पिेी ंदक उनजजवद ेीवचे | डवतम जींद 50 ाहण् कंपसल ;मपजीमत ेपदहसम वनजसमज वत बवससमबजपअमसल तिवउ उनसजपचसम वनजसमजे वूदमक इल ं ेपदहसम वूदमतद्धण् |
| 4 | भ्वेचपजंसे ंदक वजीमत ीमंसजी बंतम पदेजपजनजपवदे | व्चमतंजपदह उवतम जींद 20 इमके वत हमदमतंजपदह उवतम जींद 100 ाहण् व िूमज ूेंजम कंपसलण् |
| 5 | प्दकनेजतपंस ंतमें | ळमदमतंजपदह उवतम जींद 50 ाहण् कंपसल |
| 6 | च्तपअंजम ळंतकमदेध् च्नइसपब च्ंतो | डवतम जींद 50 ाहण् व िहंतकमद ूेंजम कंपसल |
| 7 | क्ंपतल ंदक बंजजसम ेीमके | ।सस कंपतल ंदक बंजजसम ेीमके |
| 8 | ।सस हंजमक बवउउनदपजपमे ंदक पदेजपजनजपवदे ूपजी उवतम जींद 5000 ेुनंतम उमजमत ंतमं | ।सस ूेंजम हमदमतंजमक ूपजीपद जीम चतमउपेमण् |
;5द्ध ॅीमतम ेनबी हमदमतंजवते ंतम दवज पद ं चवेपजपवद जव ेमज नच ेनबी ंिबपसपजपमे कनम जव संदक बवदेजतंपदजए जीमल उंल कमसपअमत जीम इपवकमहतंकंइसम ूेंजम जव जीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत ।हमदजण् ज्ीम हमदमतंजवते ेींसस इम तमुनपतमक जव चंल ंचचसपबंइसमध्ंककपजपवदंस नेमत मिमे इेंमक वद जीम ुनंदजपजल व िूेंजम हमदमतंजमक ंदक कमसपअमतमकय ;6द्ध ज्ीम डनदपबपचंस ब्वउउपेेपवदमतध्म्गमबनजपअम व्पििबमत उंल ंज ीमतध्ीपे कपेबतमजपवद मगजमदक जीम तमुनपतमउमदज व िचतवबमेेपदह इपवकमहतंकंइसम ूेंजम जव ंदल वजीमत बंजमहवतल व िहमदमतंजवते ूपजीपद जीम रनतपेकपबजपवद व िजीम नतइंद सवबंस इवकलय
;7द्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस नदकमतजांम चमतपवकपब बीमबो ंदक पदेचमबजपवदे जव मदेनतम जींज ेनबी वद.
ेपजम चतवबमेेपदह ंिबपसपजपमे ंतम मेजंइसपेीमकए वचमतंजपवदंस ंदक ंतम चतवबमेेपदह जीम मदजपतम ूमज. ूेंजम हमदमतंजमक इल जीम हमदमतंजवत पद ंबबवतकंदबम ूपजी ंदल ेजंदकंतके संपक कवूद पद जीपे इमींसण् ि प्द बेंम व ि ंिपसनतम जव मेजंइसपेीए वचमतंजम चतवचमतसल वत बवउचसल ूपजी ेजंदकंतकेए ंदल पदबमदजपअमे ेंेवबपंजमक ूपजी ूमज ूेंजम चतवबमेेपदह ूपसस इम तमेबपदकमक ंदक तमबवअमतमकए ंदक जीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस पउचवेम ेनबी ंकउपदपेजतंजपवद बींतहमे ंदक ब्वउचवनदकपदह थ्ममे ें उंल इम चतमेबतपइमक नदजपस ेनबी जपउम ें जीम ूमज.ूेंजम चतवबमेेपदह ंिबपसपजपमे इमबवउम वचमतंजपवदंस ंदक बवउचसपंदजय
;8द्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस दवजपलि ंदक नचकंजम तमहनसंतसलए.
;ंद्ध ेजंदकंतके व ि ुनंसपजल वित पद.ेपजनध् वद.ेपजम ूमज ूेंजम चतवबमेेपदह ;पदबसनकपदहए बवदेजतनबजपवदए वचमतंजपवदेए उंदंहमउमदजए तमेपकनम ंदक चतवकनबजद्ध इपदकपदह वद ंसस हमदमतंजवत ंदक ंसस इनपसकपदह चसंदे ंदक चमतउपेेपवदे ेींसस इम ेनइरमबज जव ंकीमतमदबम व िेनबी ेजंदकंतकेय
;इद्ध ंचचतवअमक जमबीदवसवहपमे ंदक कमजंपसमक कमेपहदे वित पद.ेपजन चतवबमेेपदह व ि ूमज.ूेंजमए जांपदह पदजव बवदेपकमतंजपवद अंतपवने मदअपतवदउमदजंससलए वचमतंजपवदंससल ंदक मबवदवउपबंससल अपंइसम जमबीदपुनमे ंदक जमबीदवसवहपमे ंअंपसंइसम पद जीम उंतामजए वित ंिबपसपजंजपवद ंदक पउचसमउमदजंजपवद व िजीमेम तनसमेण् च्तवअपकमक जींज ंकवचजपदह ंदल ेनबीए जमबीदवसवहल वत अमदकवत दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस दवज इम उंदकंजवतल वद हमदमतंजवतेय
;9द्ध ज्ीम ूेंजम उंदंहमउमदज ंिबपसपजपमे वत पद.ेपजन इनसा ूेंजम हमदमतंजवते व ि बवउचवेज ेींसस ेजतपबजसल ंकीमतम जव जीम हनपकमसपदमे पेेनमक इल ब्मदजतंस च्वससनजपवद ब्वदजतवस ठवंतक ;ब्च्ब्ठद्ध तिवउ जपउम जव जपउमय
;10द्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस चीेंम वनज जीम नेम व ि बीमउपबंस मितजपसप्रमत पद जूव लमंते ंदक नेम बवउचवेज पद ंसस चंतोए हंतकमदे उंपदजंपदमक इल जीम सवबंस इवकल ंदक ूीमतमअमत चवेेपइसम पद वजीमत चसंबमे नदकमत पजे रनतपेकपबजपवदय
;11द्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस ंिबपसपजंजम चतवबमेेपदह व ि ूमज ूेंजम जीतवनही कपेेमउपदंजपवद व ि पदवितउंजपवद तमसंजपदह जव जमबीदवसवहलए मदहंहमउमदज ंदक पदजमहतंजपवद व ि ूेंजम.चपबामतेए ूंंतमदमेे बंउचंपहदेए मकनबंजपवद व िहमदमतंजवतेए ूवतोीवचे etc.य
;12द्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस पदअवसअम बवउउनदपजपमे पद ूेंजम उंदंहमउमदज ंदक चतवउवजम ीवउम बवउचवेजपदहए इपव हें हमदमतंजपवदए कमबमदजतंसप्रमक चतवबमेेपदह व िूेंजम ंज बवउउनदपजल समअमसए ेनइरमबज जव बवदजतवस व ि वकवनत ंदक उंपदजमदंदबम व िीलहपमदपब बवदकपजपवदे ंतवनदक जीम ंिबपसपजलय
;13द्ध प्देजपजनजपवदंस ंततंदहमउमदज वित कपेजतपइनजपवद व िबवउचवेजय
;ंद्ध नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत जीम क्मचंतजउमदज व ि न्तइंद क्मअमसवचउमदज ेींसस बव.वतकपदंजम ूपजी जीम तमेचमबजपअम बवदबमतदमक क्मचंतजउमदज कमंसपदह ूपजी थ्मतजपसपेमते जव ेमज नच ं उमबींदपेउ वित जीम ेजंदकंतके वित बवउचवेज हमदमतंजमकए पजे कपेजतपइनजपवद जीमतमवएि कपमिितमदज ेबीमकनसम व ि तंजमे वित कपेजतपइनजपवद जव ंितउमते ंदक बवउचंदपमे etc.य
;इद्ध जीम ूेंजम चतवबमेेपदह ंिबपसपजपमे उंदनंिबजनतपदह बवउचवेज ेींसस ंजिमत मदेनतपदह चतवचमत ुनंसपजल बीमबा चतवअपकम ं तिंबजपवद व ि ेनबी बवउचवेजए ें कमबपकमक इल नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत ।हमदजए जव ंितउमते व ि जीम दमपहीइवनतपदह ंतमें ंज ेनइेपकप्रमक तंजमे ें पिगमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत क्मचंतजउमदज व ि न्तइंद क्मअमसवचउमदज पद बवदेनसजंजपवद ूपजी बवदबमतदमक क्मचंतजउमदज कमंसपदह ूपजी थ्मतजपसपेमते तिवउ जपउम जव जपउमण् ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत ।हमदज ेींसस मदेनतम जींज ादवूसमकहम व ि ंअंपसंइपसपजल व िबवउचवेज ंज ेनइेपकप्रमक तंजमे पे उंकम मेंपसल ंअंपसंइसम जव जीम ंितउमते व िजीम तमहपवदय ;14द्ध Specifications of in-situ/on-site wet waste processing facilities;
;ंद्ध ंिबपसपजपमे ेींसस ंबबमचजए ेजवतम ंदक जतमंज वदसल ेमहतमहंजमक ूमज ूेंजमय
;इद्ध ंिबपसपजपमे ेींसस ींअम ं ेमचंतंजम ेचंबम वद ेपजम वित जमउचवतंतल ेजवतंहम व िउपगमक ेवसपक ूेंजम जींज उंल इम बवससमबजमक तिवउ जीम हमदमतंजवतेयmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 63 ;बद्ध ंसस तमेपकनंस ूमज ूेंजम ेींसस इम जमउचवतंतपसल ेजवतमक ंज ं कमेपहदंजमक चसंबम वित कमसपअमतल जव जीम दवजपपिमक बवससमबजपवद ेलेजमउए पद बसवेमक तमबमचजंबसमे ूपजी चतवजमबजपवद ंदक उमेंनतमे ंहंपदेज सपजजमतपदहए ेचपससंहमए ेबंजजमतपदहए दनपेंदबम जव चनइसपबए विनस वकवनत etc.य
;कद्ध ंिबपसपजपमे ेींसस ींअम ंकमुनंजम पदतिेंजतनबजनतम ंदक नजपसपजपमे जव मदेनतम जींज जीमतम ंतम दव नदेंदपजंतल ंदक नदीलहपमदपब बवदकपजपवदेए दनपेंदबम जव चनइसपब वत ूवतामते वचमतंजपदह जीम ंिबपसपजलय
;मद्ध ंसस ंिबपसपजपमे ेींसस जांम ंचचतवचतपंजम उमेंनतमे जव उवदपजवत जीम ुनंसपजल ंदक ुनंदजपजल व िूमज ूेंजम तमबमपअमक ंदक जीम चतवकनबज ;बवउचवेजध्हेंद्ध हमदमतंजमक जव तमकनबम तमरमबजपवदए तमेपकनम ंदक ंउवनदज व िनदचतवबमेेमक ूेंजमय
18. Processing of Non-Biodegradable Waste or Dry Waste,-
;1द्ध ठनसा ळमदमतंजवते व ि दवद.इपवकमहतंकंइसम ूेंजम ेींसस ेमज.नच ंदक उंपदजंपद जीमपत वूद डंजमतपंस त्मबवअमतल थ्ंबपसपजपमे ;पण्मण् ेवतजपदह ेीमकेद्ध वत हपअम जीम तमेपकनंस ूेंजम जव जीम ूेंजम बवससमबजवते वत ।हमदबल पद ंबबवतकंदबम ूपजी ंदल बवदकपजपवदे संपक कवूद इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;2द्ध Integration of existing facilities,-
;ंद्ध नतइंद सवबंस इवकल ेींसस उांम मविितजे जव तमहपेजमत वत ंनजीवतप्रम मगपेजपदह पदवितउंस ूेंजम बवससमबजपवदध् ंहहतमहंजपवदध् जतंकपदह ंिबपसपजपमे वचमतंजमक इल तमहपेजमतमक पदवितउंस ूेंजम जतंकमते ें डत्थ्े ेनइरमबज जव बवउचसपंदबम ूपजी जीम चतवअपेपवदेए ेजंदकंतके ंदक ेचमबपपिबंजपवदे तमसंजपदह जव ेनबी ंिबपसपजपमे ीमतमनदकमतय
;इद्ध ेममा जव कमेपहदंजम उंजमतपंस तमबवअमतल ंिबपसपजपमे ें कमचवेपज बमदजतमे वित क्वउमेजपबध्ब्वउउमतबपंस भ्ं्रंतकवने ूेंजम चतवअपकमक जींज ं ेमचंतंजम ेमबनतम ेजवतंहम ंतमं पे चतवअपकमक ूपजीपद ेनबी डत्थ्े ंदक जीम ूेंजम. चपबामतेध् बवससमबजपवद ंहमदबपमे उंदंहपदहध्वचमतंजपदहध्ूवतापदह पद ेनबी डत्थ्े ंतम हपअमद ंकमुनंजम जतंपदपदह ंदक मुनपचउमदज इल जीम नतइंद सवबंस इवकल जव ींदकसम ेनबी ूेंजम ेंमिसलय
;3द्ध ज्ीम ।नजीवतप्रमक वचमतंजवत व िंसस डंजमतपंस त्मबवअमतल थ्ंबपसपजपमे ेींसस बवउचसल जव जीम विससवूपदहरू ;ंद्ध उंजमतपंस तमबवअमतल ंिबपसपजपमे ूपसस वदसल ंबबमचज ेमहतमहंजमक छवद.ठपवकमहतंकंइसम ॅेंजमध् क्तल ॅेंजमय
;इद्ध उंजमतपंस तमबवअमतल ंिबपसपजपमे ूपसस दवज ंबबमचज ंदल उपगमक ूेंजमए इपवकमहतंकंइसम ूेंजमए स्पुनपक ॅेंजमए म्.ॅेंजमए ब्वदेजतनबजपवद ंदक क्मउवसपजपवद ॅेंजमए क्वउमेजपबध् ब्वउउमतबपंस भ्ं्रंतकवने ॅेंजम मजबण् नदसमेे ेचमबपपिबंससल दवजपपिमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल ंजिमत चतवअपेपवद व िेमचंतंजम ंकमुनंजम ंिबपसपजपमे वित ेनबी बंजमहवतपमे व ि ूेंजम पद ंबबवतकंदबम ूपजी जीम चतवअपेपवदेए ेजंदकंतके ंदक ेचमबपपिबंजपवदे नदकमत जीमेम तनसमे ंदक वजीमत ंचचसपबंइसम त्नसमेय
;बद्ध उंजमतपंस तमबवअमतल ंिबपसपजपमे ेींसस ींअम ंकमुनंजम ेचंबम ंदक ंिबपसपजपमे वितए.
;पद्ध ।बबमचजपदह कतल ूेंजम तिवउ बवससमबजपवद अमीपबसमेध् ूेंजम.बवससमबजवतेध् ंहमदजेय
;पपद्ध ैवतजपदहए इंसपदह ंदक जमउचवतंतल ेजवतंहम व िकतल ूेंजमय
;पपपद्ध ।चचतवचतपंजम ंदक ेमचंतंजम तमबमचजंबसमे वित जमउचवतंतल ेजवतंहम व ि पदमतज ूेंजमए दवद.
तमबलबसंइसम ूेंजमए दवद.तमनेंइसम ूेंजम ंदक वित वजीमत बंजमहवतपमे व िूेंजम वित ूीपबी ंिबपसपजपमे ींअम इममद चतवअपकमकय
;पअद्ध ज्तंदेमित जव ेमबवदकंतल बवससमबजपवद व िपदमतजए दवद.तमबलबसंइसमए दवद.तमनेंइसम कतल ूेंजम ंदक वित वजीमत बंजमहवतपमे व िूेंजम वित ूीपबी ंिबपसपजपमे ींअम इममद चतवअपकमकय
;कद्ध उंजमतपंस तमबवअमतल ंिबपसपजपमे ेींसस ींअम ंकमुनंजम ंिबपसपजपमे जव मदेनतम ेउववजी निदबजपवदपदह ंदक जव ंअवपक नदीलहपमदपब बवदकपजपवदेय
;पद्ध छनपेंदबम जव चनइसपब वत जव ूेंजम.चपबामतेध् ूवतामते ूपजीपद जीम ंिबपसपजलए पदबसनकपदह ेंदपजपेंजपवदध्कपेपदमिबजपवद ंदक बसमंदपदह व िडत्थ्ेए मेचमबपंससल ेमबजपवदे ूीमतम क्वउमेजपबध् ब्वउउमतबपंस भ्ं्रंतकवने ॅेंजम पे जमउचवतंतपसल ेजवतमकय
;मद्ध उंजमतपंस तमबवअमतल ंिबपसपजपमे ेींसस इम बवदेजतनबजमक ूपजीपद कमसपदमंजमक चतमउपेमे चतवअपकपदह वित ं चतवचमतसल मदबसवेमक ेचंबम पद ं उंददमत जव चतमअमदज ेबंजजमतपदह इल ेजतंल ंदपउंसे वत इपतके मजबण् ंदक तमेजतपबजपदह ंबबमेे जव तमहपेजमतमक ूेंजम.चपबामतेध्ंनजीवतप्रमक पदकपअपकनंसेय
;द्धि ूेंजम.च्पबामतेए पदवितउंस ूेंजम जतंकमते वत वचमतंजवते व ि ंदल डत्थ् ेींसस मदेनतम जींज ंसस तमबलबसंइसम ूेंजम ेींसस मदजमत जीम तमबलबसपदह ेजतमंउ ंदक जींज वदसल पदमतजए दवद.तमबलबसंइसमए कवउमेजपबध् बवउउमतबपंस ीं्रंतकवने ंदक दवद.तमनेंइसम ूेंजम ेींसस इम तमरमबजमक तिवउ जीम ंिबपसपजल ंदक जतंदेमिततमक जव जीम ेमबवदकंतल बवससमबजपवद ेलेजमउ वित नितजीमत चतवबमेेपदह वत कपेचवेंसय64 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 19. Processing of Non-Biodegradable Recyclable Waste,-
ज्ीम छवद.ठपवकमहतंकंइसम त्मबलबसंइसम ॅेंजम ेींसस इम ेमदज जव क्तल ूेंजम ेवतजपदह बमदजतमे ध् डंजमतपंस त्मबवअमतल थ्ंबपसपजपमे ंदक जीमतमंजिमत जव ंनजीवतप्रमक तमबलबसपदह नदपजेण् ।े ंित ें चवेेपइसम जीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस बतमंजम पदेजपजनजपवदंस उमबींदपेउ वित ेमहतमहंजमक छवद.ठपवकमहतंकंइसम त्मबलबसंइसम ॅेंजम जव इम ेमदज कपतमबजसल इल ूेंजम हमदमतंजवते वत नतइंद सवबंस इवकपमे ंदकध्वत ।हमदज जव ंनजीवतप्रमक तमबलबसपदह नदपजेय
20. Processing of Non-Biodegradable Non- Recyclable Waste,-
;1द्ध ज्ीम छवद.ठपवकमहतंकंइसम जींज बंददवज इम तमबलबसमक पद ंबबवतकंदबम ूपजी जीमेम तनसमे ंदक ींअपदह बंसवतपपिब अंसनम मगबममकपदह 1500 ाबंसधह ेींसस इम नेमक वित ूेंजम जव मदमतहल चतवबमेेमे पदबसनकपदह तमनिेमक कमतपअमक निमस वित बवउइनेजपइसम तिंबजपवद व िूेंजम वत ेनचचसल ें मिमकेजवबा जव ेवसपक ूेंजम इेंमक चवूमत चसंदजे वत बमउमदज ापसदेय
;2द्ध म्अमतल नतइंद सवबंस इवकल ेींसस ूपजीपद वदम लमंत व िजीम दवजपपिबंजपवद व िजीमेम तनसमे मदेनतम जींज जीम उमदेजतनंस ंदक वजीमत ेंदपजंतल ूेंजम ेजतमंउ ूपजीपद जीम जमततपजवतपंस सपउपजे व ि पजे रनतपेकपबजपवद पे कपेचवेमक ंदक चतवबमेेमक जीतवनही पदबपदमतंजपवदय
21. Processing of Hazardous (Domestic or Commercial)Waste,-
भ्ं्रंतकवने ूेंजम ेव बवससमबजमक तिवउ ीवनेमीवसकेए इनसा ूेंजम हमदमतंजवतेए बवउउमतबपंस मेजंइसपेीउमदजे ंदकध्वत पदकनेजतपमे ेींसस इम चतवबमेेमक जीतवनही ज्ैक्थ् ;ज्तमंजउमदज ैजवतंहम क्पेचवेंस थ्ंबपसपजलद्धए पदबपदमतंजपवद ंदकध्वत ंदल वजीमत ेनपजंइसम उमजीवक ें ंनजीवतप्रमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल वत जीम क्मचंतजउमदज व ि न्तइंद क्मअमसवचउमदजय
22. Processing of Construction and Demolition Waste,-
ज्ीम ब्वदेजतनबजपवद ंदक क्मउवसपजपवद ॅेंजम ेींसस इम चतवबमेेमक पद ंबबवतकंदबम ूपजी ब्-क् त्नसमे 2016 ंदक ेींसस इम जतंदेचवतजमक जव ंचचतवचतपंजम चतवबमेेपदह चसंदजेए ेंदपजंतल संदकपिससे ंदकध्वत वजीमत कमेपहदंजमक सवबंजपवदेय
23. Processing of Slaughterhouse Waste,-
ॅेंजम हमदमतंजमक तिवउ ेसंनहीजमतीवनेमेए चवनसजतल ंदक पिेी उंतामजे ूपसस इम चतवबमेेमक वत कपेचवेमक जीतवनही तमदकमतपदहए बवउचवेजपदहए इपव उमजींदंजपवदए बवदजतवससमक पदबपदमतंजपवद ंदक इनतपंस ूीमतम ेजपचनसंजमक ेबपमदजपपिब ेजंदकंतके ंतम विससवूमकय
24. Standards for processing and treatment of solid waste and landfill sites,-
प्ज ेींसस इम जीम कनजल व िजीम नतइंद सवबंस इवकल जव मदेनतम जींज ंसस ूेंजम चतवबमेेपदह ंिबपसपजपमे ंदक संदकपिसस ेपजमे ंतम कमेपहदमक ंदक उंपदजंपदमक ें चमत चतवअपेपवदे ंदक ेजंदकंतके चतमेबतपइमक नदकमत जीम ैवसपक ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016 ंदक हनपकमसपदमे पेेनमक इल ब्च्ब्ठ वत ैजंजम च्वससनजपवद ब्वदजतवस ठवंतक पद जीपे तमहंतकण् ैबपमदजपपिब चतवबमेेपदह ंदक कपेचवेंस उंल दवज इम चवेेपइसम ंज जीम समअमस व िमंबी नतइंद सवबंस इवकलए पद जींज बेंम ंततंदहमउमदजे वित ेबपमदजपपिब चतवबमेेपदह ंदक कपेचवेंस बंद इम जांमद नच ंज तमहपवदंस वत ेजंजम समअमसण् ज्ीम नेमत बींतहमे बवससमबजमक नदकमत जीमेम तनसमे उंल इम नेमक वित निदकपदह ेनबी ेजंजम समअमस चतवरमबजे ंदक पजे वचमतंजपवद ंदक उंपदजमदंदबम बवेजय
CHAPTER VI
OTHER OBLIGATORY DUTIES OF THE URBAN LOCAL BODIES
25. In addition to obligatory duties, every urban local body shall,-
;ंद्ध चतवअपकम ंकमुनंजम पदतिेंजतनबजनतम ंिबपसपजपमे जव मदंइसम बपजप्रमदे ेव जींज जीमल उंल बवउचसल जीम चतवअपेपवदे व ि जीमेम तनसमेण् प्द ंककपजपवद जव ूेंजम बवससमबजपवद ेमतअपबमेए सपजजमत इपदेए कतल ूेंजम ेवतजपदह बमदजतमेए ंदक बवउचवेजपदह बमदजतमे ेींसस इम ेमज नचए ूीमतमअमत चवेेपइसम ंदक मेेमदजपंसए पद बवदेनसजंजपवद ूपजी सवबंस बपजप्रमदेय
;इद्ध चतवअपकम ंदक उंपदजंपद ेनपजंइसम बवउउनदपजल इपदे वद चनइसपब तवंके वत वजीमत चनइसपब ेचंबमेए ें कमजमतउपदमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल पजेमस ि वत जीतवनही ंद ।हमदबल ें ंद पदजमतपउ ंततंदहमउमदज जपसस नतइंद सवबंस इवकल उांम चतवअपेपवद वित बवससमबजपवद ंज ेवनतबम वत चवपदज.जव.चवपदज बवससमबजपवद ंज जीम तमुनपतमक तिमुनमदबपमेण् ैमहतमहंजमक ूेंजम ेींसस इम कमसपअमतमक इल जीम बवदबमतदमक हमदमतंजवते जव ेनबी बवउउनदपजल इपदेए ंदक जीमतमंजिमत बवससमबजमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलण् ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत ।हमदबल ेींसस मदेनतम बवउचसपंदबम व ि ेमहतमहंजपवद ंदक ंअवपकंदबम व ि चनइसपब दनपेंदबम ंदक ीमंसजी ीं्रंतके तिवउ जीमेम बवउउनदपजल इपदेण् म्अमतल बवउउनदपजल इपद ेींसस इम ेमचंतंजम वित इपव.कमहतंकंइसम ंदक दवद.इपव.कमहतंकंइसम ूेंजमयmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 65 क्मजंपसे व िंसस ेनबी चसंबमे पदबसनकपदह जीम ंततंदहमउमदजे ंदक ेबीमकनसमे व िूेंजम बवससमबजपवद तिवउ ेनबी चसंबमे ेींसस इम ंअंपसंइसम ंज जीम चनइसपब दवजपबम इवंतक पद जीम वपििबम व ि नतइंद सवबंस इवकल ंदक कपेजतपबज छप्ब् ूमइेपजमण् ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत ।हमदबल ेींसस मदेनतम जींज ंज दव चवपदज व िजपउम जीम बवउउनदपजल इपदे ंतम वअमतसिवूपदह वत मगचवेमक जव वचमद मदअपतवदउमदज ंदक चतमअमदज जीमपत ेबंजजमतपदह इल तंह चपबामतेए ेजतंल ंदपउंसे वत इपतके etc.य
;बद्ध ंिबपसपजंजम पदवितउंजपवद ंइवनज बवउचवेजपदह ें ूमसस ें तमबलबसपदह व ि कतल ूेंजम जीतवनही बवउचवेजपदह बमदजतमे ंदक कतल ूेंजम ेवतजपदह बमदजतमे सपेजपदह जीमउ वद कपेजतपबज छप्ब् ूमइ ेपजमय
;कद्ध मेजंइसपेी ं ेलेजमउ जव तमबवहदपेम वतहंदप्रंजपवदे व िूेंजम चपबामते ध्पदवितउंस ूेंजम बवससमबजवते ंदक चतवउवजम ं ेलेजमउ वित पदजमहतंजपवद व ि जीमेम ंनजीवतप्रमक ूेंजम.चपबामते ंदक ूेंजम बवससमबजवते जव ंिबपसपजंजम जीमपत चंतजपबपचंजपवद पद ेवसपक ूेंजम उंदंहमउमदज पदबसनकपदह कववत जव कववत बवससमबजपवद व िूेंजमण् थ्वत मेजंइसपेीउमदज व िजीम ेलेजमउ जीम नतइंद सवबंस इवकपमे उंल बवदेपकमत जव वितउ ैमस िभ्मसच ळतवनच व ि जीम पदवितउंस ूेंजम चपबामते वत ूेंजम बवससमबजवते ंदक पेेनम पकमदजपजल बंतके वित पदजमहतंजपदह जीमउ पदजव जीम उंदंहमउमदज व ि ेवसपक ूेंजमण् ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस ंसेव मदकमंअवनत जव चतवउवजम चमवचसमध् हतवनचे जींज ंतम सवबंससल मदहंहमक पद ेंदपजंजपवद ंदक बसमंददमेे कतपअम ंदक ेनबी चमतेवदध्हतवनचे ेीवनसक इम पदजमहतंजमक ूीपसम मदंइसपदह ं बसमंद मदअपतवदउमदजय
;मद्ध जांम ंबजपवद ंहंपदेज जीम ज्तंदेचवतज ब्वदजतंबजवत ंदकध्वत ।हमदबलध्मउचसवलममे व ि नतइंद सवबंस इवकलए प िंदल ूवतामत व िजीम बवदजतंबजवतध्।हमदबलध् वत व िनतइंद सवबंस इवकल उपगमे ेमहतमहंजमक ूेंजम ंज ंदल चवपदज व िबवससमबजपवद वत ंिपसे जव चपबा नच ूेंजम ें चमत जीम ेचमबपपिमक जपउम ेबीमकनसमय
;द्धि तमसमेंम चनइसपबसलए जीम उवदजीसल कंजं ंइवनज जीम ुनंदजपजल व ि ूेंजम हवपदह जव जीम कपमिितमदज संदकपिससे ंदक ूेंजम चतवबमेेपदह ेपजमेण् ैनबी पदवितउंजपवद ेींसस इम ंअंपसंइसम ंज जीम व्पििबम ंदक वद नतइंद सवबंस इवकल ूमइेपजमध् कपेजतपबज छप्ब् ूमइेपजमय
;हद्ध जांम ंचचतवचतपंजम ेजमचे ंदक कपेबींतहम जीमपत ेजंजनजवतल वइसपहंजपवद पद ंबबवतकंदबम जव च्ंतं 7 व ि ैबीमकनसम प्प्प् व िठपवउमकपबंस ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016य
;ीद्ध ींअम तपहीज जव मदजमतए ंज ंसस तमेंवदंइसम जपउमेए ूपजी ेनबी ेंेपेजंदबम ें पज बवदेपकमते दमबमेेंतलए ंदल चसंबम वित जीम चनतचवेम व ि ;पद्ध चमतवितउपदह ंदल व ि जीम निदबजपवदे मदजतनेजमक जव ीपउ इल नतइंद सवबंस इवकल वत ;पपद्ध कमजमतउपदम ूीमजीमतए ंदक प िेवए पद ूींज उंददमतए ंदल ेनबी निदबजपवदे ंतम जव इम चमतवितउमकए वत ूीमजीमत ंदल चतवअपेपवदे व ि जीमेम त्नसमे वत वजीमत ूेंजम उंदंहमउमदज तनसमे दवजपपिमक ींअम इममद बवउचसपमक ूपजी;
;पद्ध चतवअपकम ंदक ेजतमदहजीमद जीम ेलेजमउ व िछनपेंदबम क्मजमबजवते इल चतवअपकपदह ेनपजंइसम सवहपेजपबे ेनचचवतजय
;रद्ध कमेपहदंजम वपििबमते नदकमत जीमपत बवदजतवस ूीव ेींसस इम तमेचवदेपइसम वित पउचसमउमदजपदह जीम वइसपहंजवतल तमेचवदेपइपसपजपमे व ि न्तइंद स्वबंस ठवकल ेचमबपपिमक नदकमत जीमेम त्नसमे पद ंबबवतकंदबम ूपजी जीम चसंदे ंदक जपउम ेबीमकनसमे वित पउचसमउमदजंजपवदण् ज्ीम ेचमबपपिब चसंदे ंदक जपउम ेबीमकनसमे ंदक ंबीपमअमउमदजे ंहंपदेज जीम ेंउम ंसवदह ूपजी तमेंवदे वित ेीवतज ंिससेए प ि ंदलए ेींसस ंसेव इम ेींतमक चनइसपबसल इल जीम वपििबपंसध्ंनजीवतपजल व िजीम नतइंद सवबंस इवकपमेण् ैनचमतअपेवतए ैंदपजंतल प्देचमबजवते जव ींअम नदपवितउ ंदक ूंसापम. जंसापम वत उवइपसम इेंमक ंचचसपबंजपवद जव बवदजंबज ंदक बववतकपदंजम जीम ूवताय
;ाद्ध ेंंिप ांतउपेध् ूेंजम चपबामते कमचसवलमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकपमे वत पजे ंनजीवतपेमक ंहमदबल वित कववत जव कववत बवससमबजपवद ूपसस इम चतवचमतसल मुनपचचमक ूपजी अमीपबसम ेनचचवतजध् ींदक बंतजध् जतपबलबसम जव जांम जीम हंतइंहम जव जीम बवउचंबजवत ध् ेमबवदकंतल बवससमबजपवद चवपदजए ूीपबी ेीवनसक इम ूपजीपद 2 जव 3 ापसवउमजतमे तिवउ जीम चतपउंतल बवससमबजपवद चवपदजय
;सद्ध मदेनतम हतमंजमत जतंदेचंतमदबल ंदक चनइसपब ंबबमेेपइपसपजलए जीम नतइंद सवबंस इवकपमे ेींसस चतवअपकम ंसस दमबमेेंतल पदवितउंजपवद जींज पे तमुनपतमक जव इम चनइसपबप्रमक जीतवनही कपेजतपबज छप्ब् ूमइेपजमण् म्ंबी ीवनेमीवसक वत मेजंइसपेीउमदज ूपसस इम चतवअपकमक ूपजी दंउम ंदक दनउइमत व िेंंिपांतउप ंदक ेनचमतअपेवत व िजींज ंतमंय
;उद्ध चनइसपबप्रम जीम चतवअपेपवद व िजीम तनसमे जीतवनही जीम उमकपं व िेपहदेए समंसिमजेए ंददवनदबमउमदजे जीतवनही अमीपबसमेध् वत जीतवनही ंदल वजीमत ंचचतवचतपंजम उमंदेए ेव जींज ंसस बपजप्रमदे ंतम उंकम ूंंतम ंइवनज जीम अंतपवने चतवअपेपवदे व िजीमेम तनसमे ेनबी ें नेमत बींतहमेए ेजंजनजवतल कनजपमे ;मण्हण् ेमहतमहंजपवद ंदक तमबलबसपदह व िूेंजमद्धए ंदजप.सपजजमत ंदक ंदजप.दनपेंदबम चमदंसजपमे ंदक पिदमे ंदक वजीमत चतवीपइपजपवदेय ;दद्ध बव.वतकपदंजम ूपजी वजीमत हवअमतदउमदज ंहमदबपमे ंदक ंनजीवतपजपमेए जव मदेनतम बवउचसपंदबम व ि जीमेम तनसमेय66 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 ;वद्ध मदेनतम ंततंदहमउमदजे वित तमहनसंत बसमंदपदह ंज ंसस जीम चनइसपब तवंकेए चसंबमेए बवसवदपमेए ेसनउेए उंतामजे ंदक जवनतपेउ चसंबमेए चंतो व िजीम नतइंद सवबंस इवकलए बतमउंजपवद हतवनदके मजबण् ंदक जीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस इम बवउउपजजमक जव बवससमबज ंदक बंततल जीम हंतइंहम तिवउ जीमेम चसंबमे कववत जव कववत वत तिवउ जीम दमंतमेज हंतइंहम इपदध्बवदजंपदमतध्ंिबपसपजल ंदक जतंदेचवतज पज तिवउ जीमतम जव जीम पिदंस कपेचवेंस चसंबम पद बसवेमक अमीपबसमेय
;चद्ध नजपसप्रम पजे वूदध्वनजेवनतबमकध्बवदजतंबज ेंदपजंजपवद ूवतामते ंदक अमीपबसमे पद बंततलपदह वनज ेंदपजंजपवद ंदक ेवसपक ूेंजम उंदंहमउमदज निदबजपवदे वित निसस वत चंतजपंस कंपसल बसमंदपदह ूवताए ेव जींज जीम नतइंद इवकल पे ंइसम जव ाममच पजे ंतमं दमंज ंदक बसमंद पद चनइसपब पदजमतमेजय
;ुद्ध मदकमंअवनत ूपजीपद ं चमतपवक व िवदम लमंत तिवउ जीम दवजपपिबंजपवद व िजीमेम तनसमेए जव बतमंजम वद पजे वूद वत जीतवनही बववतकपदंजपवद बतमंजम ं ेलेजमउ वित कपेचवेंस व ि कमंक ंदपउंस पद ं ेबपमदजपपिबंससल बतमंजमक बंतबेंे ींदकसपदह चसंदज पदबपदमतंजपवद ंिबपसपजलध्चसंदज पद जीम कपेजतपबज वित ेनबी चनतचवेमय
;तद्ध नजपसप्रम जीम चतवबमेे व िइपवतमउमकपंजपवदध् चीलजवतमउमकपंजपवद ध् ंदल वजीमत जमबीदवसवहल ूीमतमअमत दमबमेेंतल जव जतमंज बवदजंउपदंजमक उमकपंए पदबसनकपदह ूंजमतए पद कतंपदेए चवदकेए सांमए ेवपस ंदक ेनइेनतंिबम उंजमतपंसय
;ेद्ध उांम चतवबनतमउमदजेए मेजंइसपेी चतपउंतलध्ेमबवदकंतल ेजवतंहम ंिबपसपजपमेए बतमंजम तमुनपेपजम पदतिेंजतनबजनतमए मउचसवल ूवता वितबम वित ेवसपक ूेंजम उंदंहमउमदज ूपजीपद पजे जमततपजवतपंस सपउपजे ाममचपदह पद उपदक जीम पदबतमेंपदह नतइंद चवचनसंजपवद हतवूजी तंजम व िजीम ैजंजमय
;जद्ध ेजतपबजसल ंकीमतम जव उांम ंकमुनंजम चतवअपेपवद व ि निदके वित बंचपजंस पदअमेजउमदजे ें ूमसस ें वचमतंजपवद ंदक उंपदजमदंदबम व िेवसपक ूेंजम उंदंहमउमदज ेमतअपबमे पद जीम ंददनंस इनकहमज मदेनतपदह जींज निदके वित कपेबतमजपवदंतल निदबजपवदे व ि जीम सवबंस इवकल ींअम इममद ंससवबंजमक वदसल ंजिमत उममजपदह जीम तमुनपतमउमदज व िदमबमेेंतल निदके वित ेवसपक ूेंजम उंदंहमउमदज ंदक वजीमत वइसपहंजवतल निदबजपवदे व िजीम सवबंस इवकल ें चमत जीमेम तनसमेण् थ्ंपसनतम व ि ंनजीवतपजपमे पद ंकीमतपदह जव जीपे चतवअपेपवद तमेनसजपदह पदजव पउचतवचमत ेवसपक ूेंजम उंदंहमउमदज ंदक चववत ेंदपजंजपवद ेींसस इम बवदेपकमतमक ें हतंअम उपेबवदकनबज पद कपेबींतहम व ि कनजपमे इल बवदबमतदमक वपििबपंसेध्ंनजीवतपजपमे व ि जीम नतइंद सवबंस इवकपमे ंदक चमदंस ंबजपवद ेींसस इम पदपजपंजमक ंहंपदेज जीमउ नदकमत तमसमअंदज तनसमे इल बवउचमजमदज ंनजीवतपजपमेय
;नद्ध मेजंइसपेी पजे वूद हतपमअंदबम तमकतमेेंस उमबींदपेउ ंदक उांम पज ूपकमसल ादवूद जव जीम चनइसपबए पद वतकमत जव उंदंहम जीम बवउचसमजम कंपसल बसमंदपदह ेलेजमउ व िजीम बपजलय
;अद्ध मेजंइसपेी ं ेनपजंइसम उमबींदपेउ वित तमबवहदपजपवदे ंदक तमूंतक जीवेम मउचसवलममेध् ूवतामतेध् चमतेवदेध् हतवनचेध् ेंेवबपंजपवदे पदबसनकपदह वजीमत ेजांमीवसकमते जींज चतवउवजम ेंदपजंजपवद ंदक इमजजमत ूेंजम उंदंहमउमदज चतंबजपेमे पद वतकमत जव चतवउवजम पदबमदजपअमे ंदक इमेज चतंबजपबमेय
;ूद्ध ंकवचज ं चमतवितउंदबम.इेंमक पदकपबंजवत वित ेनबी तमबवहदपजपवद इल चतवउवजपदह ीमंसजील बवउचमजपजपवद ंउवदह पजे मउचसवलममे ंदक ंकवचजपदह ंद पदजमत ूंतक बवउचमजपजपवदए ं इमेज ूंतक ंदक जीम मउचसवलममध्ूवतामत व िजीम इमेज ूंतक उंल इम ेनपजंइसल तमबवहदपेमक ंदक तमूंतकमकय
;गद्ध ेनपजंइसल तमबवहदपेम ीमंसजील बवउचमजपजपवद ंउवदह पजे मउचसवलममे इल ंकवचजपदह ंद पदजमत ूंतक बवउचमजपजपवद मंबी उवदजी वित इमेज ूंतक ंदक जीम इमेज मउचसवलममध् ूवतामत व िजीम उवदजी जीमतमवयि
CHAPTERVII
STREET SWEEPING AND PUBLIC RECEPTACLES
26. Street Sweeping,-
ज्ीम नतइंद सवबंस इवकपमे ेींसस मदेनतम जींजए.
;ंद्ध ेजतममज ेूममचपदह ेींसस इम कवदम मअमतल कंल वत जूपबम ं कंल पद जीम बेंम व िबवउउमतबपंस ंतमें इल जीम चमतेवद ेंेपहदमक इल पज वित ेजतममज ेूममचपदहए बसमंदपदह व ि ेनतंिबम कतंपदेध् जतमदबीमे ंइनजजपदह ेजतममजे ंदक तमसंजमक ंबजपअपजपमेय
;इद्ध चमतेवदंस चतवजमबजपवद मुनपचउमदज पदबसनकपदह ीमसउमजए नदपवितउए सिवतमेबमदज रंबामजेए ींदक हसवअमेए तंपदबवंजेए ंचचतवचतपंजम विवजूमंत ंदक उेों मजबण् ूपसस इम ेनचचसपमक जव ंसस ूवतामतेध्ेूममचमते ींदकसपदह ेवसपक ूेंजम ूपजीपद 90 कंले तिवउ जीम कंजम व िबवउउमदबमउमदज व िजीमेम तनसमे व िदवजपपिबंजपवद व िजीमेम तनसमेय
;बद्ध ंसस ेंंिपांतउप ;ेूममचमतेद्ध मउचसवलमक इल पज ेींसस जव इम हपअमद जूव ेमज व िनदपवितउे पद ं लमंत इल पजेमस ि ंदक जीम मउचसवलममे कमचसवलमक जीतवनही बवदजतंबज ंदक ेमतअपबम चतवअपकमते इल जीम बवदजतंबजपदह ंहमदबपमेण् ज्ीम नतइंद सवबंस इवकपमे ेींसस उांम चतवअपेपवद व िंज समेंज तनचममे जूव जीवनेंदक ;त्ेण्2000द्धmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 67 चमत ेनबी मउचसवलमम पद पजे ंददनंस इनकहमज ंदक पज ेींसस ंसेव पदबवतचवतंजम ेनबी चतवअपेपवद ूपजी पजे ।हमदज मदहंहमक वित चतवअपकपदह बवदजतंबजनंसध्वनजेवनतबमक उंदचवूमत ूवतामते वित ेूममचपदहध् ींदकसपदह व िेवसपक ूेंजमय
;कद्ध ेमहतमहंजम ेजतममज ेूममचपदहे पदजव इपवकमहतंकंइसमए दवद. इपवकमहतंकंइसम ंदक पदमतज ूेंजम ंदक ेजवतंहम व ि ेनबी ेमहतमहंजमक ूेंजम ूपसस इम मदेनतमक इल जीम चमतेवदे मदहंहमक पद ेजतममज ेूममचपदह पद ंबबवतकंदबम ूपजी तनसमेय
;मद्ध ेूममचमते ेींसस दवज इनतद ेवसपक ूेंजमए जतमम समंअमे बवससमबजमक तिवउ ेजतममज ेूममचपदह ंदक ेजवतम जीमउ ेमचंतंजमसल ंदक ींदक वअमत जव जीम ंनजीवतपेमक चमतेवद ध् ंहमदबलय
27. Litter Bins/Receptacles
ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींससए.
;ंद्ध चतवअपकम ंद ंकमुनंजम दनउइमत व ि सपजजमत इपदे ंज चतवचमत ंदक बवदअमदपमदज सवबंजपवदे ंदक तिमुनमदबल वद ंसस चनइसपब ेजतममजे ंदक पद चनइसपब चसंबमे वित जीम जमउचवतंतल कमचवेपज व िसपजजमत मजबय
;इद्ध सपजजमत इपदे ेींसस इम कमजमतउपदमक ींअपदह तमहंतक जव कमदेपजल व ितमेपकमदजपंस चवचनसंजपवदए मगजमदज व ि बवउउमतबपंस ंबजपअपजल ंदक सवबंस ेपजनंजपवद पद ंदल चनइसपब ेजतममज वत चनइसपब चसंबम जव ंअवपक वअमतसिवूपदहय
;बद्ध मदेनतम जींज सपजजमत इपदे ंतम चतवचमतसल उंपदजंपदमक पद ं नेंइसम बवदकपजपवद ंदक दवज वअमतसिवूपदह वत मगचवेमक जव वचमद मदअपतवदउमदजए बंनेपदह वत सपामसल जव बंनेम दनपेंदबम जव जीम चनइसपब ंदक इम चतमअमदजमक ेबंजजमतपदह जीमतमव िइल ंदपउंसे वत इपतकेय
;कद्ध चतवअपकम ेनपजंइसम उमबींदपेउ वद कंपसल इेंपे वित तमहनसंत बसमंदपदह ंदक तमउवअंस व ि ेवसपक ूेंजम कमचवेपजमक पद सपजजमत इपदेए मपजीमत जीतवनही पजे क्ववत.जव.क्ववत ब्वससमबजपवद ैलेजमउ वत च्वपदज.जव.च्वपदज ब्वससमबजपवद ैलेजमउ वत वजीमतूपेम ूीपसम मदेनतपदह जींज सपजजमत ूेंजम पे दवज उपगमक ूपजी ूेंजम बवससमबजमक जीतवनही जीम चतपउंतल बवससमबजपवद ेलेजमउेय
;मद्ध मदेनतम जतंदेचवतजंजपवद व िजीम ूेंजम कमचवेपजमक पद सपजजमत इपदे वत ेजतममज ेूममचपदहेए चतवअपकम वित जतंदेचवतजंजपवद वएि.
;पद्ध इपवकमहतंकंइसम ूेंजम जव ं बवदअमदपमदज ॅमज.ॅेंजम च्तवबमेेपदह ंिबपसपजलय
;पपद्ध दवद.इपवकमहतंकंइसम ूेंजम जव ं बवदअमदपमदज डंजमतपंसे त्मबवअमतल ंिबपसपजलय
;पपपद्ध ेपसजए कनेजए ेंदक ंदक वजीमत पदमतज ूेंजम जव जीम दमंतमेज ॅेंजम डंदंहमउमदज थ्ंबपसपजलए ज्तंदेमित ैजंजपवद वत ब्वदेजतनबजपवद ंदक क्मउवसपजपवद ॅेंजम कपेचवेंस वत चतवबमेेपदह ंिबपसपजल वित जतंदेचवतजंजपवदए कपेचवेंस वत चतवबमेेपदहय
;द्धि जांम ंसस दमबमेेंतल ंदक ंचचतवचतपंजम उमेंनतमे नदकमत जीमेम तनसमे वत ंदल वजीमत सूं पद वितबम वित तमकनबपदह जीम पदबपकमदजे व ि सपजजमतपदह पदबसनकपदह इल ूंल व ि चतवअपकपदह ंककपजपवदंस सपजजमत इपदेए ूंंतमदमेे बंउचंपहदेए मदवितबमउमदज कतपअमेए ंदक मदहंहमउमदज व िछळव्े मजबय
CHAPTER VIII
WASTE PICKERS–RECOGNITION AND RIGHTS
28. ॅपजी जीम ेंेपेजंदबम व िन्तइंद क्मअमसवचउमदज क्मचंतजउमदजए स्ंइवनत क्मचंतजउमदज ंदक क्मचंतजउमदज व िडमकपबंस भ्मंसजी ंदक थ्ंउपसल ॅमसंितमए मजबण् व िजीम ेजंजम हवअमतदउमदजए जीम बवदबमतदमक नतइंद सवबंस इवकल ेींसस ूपजीपद ेपग उवदजीे व िजीम दवजपपिबंजपवद व िजीमेम तनसमे मदेनतम जींजए.
;ंद्ध पकमदजपजल बंतके ंतम उंकम वित जीम ूेंजम चपबामते ूीमजीमत वितउंससल वत पदवितउंससल मदहंहमक वित जीम ंबजपअपजपमे व िेवसपक ूेंजम उंदंहमउमदजय
;इद्ध ंसस ूेंजम चपबामते ेींसस इम चतवअपकमक ूपजी ेनपजंइसम चमतेवदंस चतवजमबजपअम मुनपचउमदज पदबसनकपदह ीमसउमजए नदपवितउए सिवतमेबमदज रंबामजेए ींदक हसवअमेए तंपदबवंजेए ंचचतवचतपंजम विवजूमंत ंदक उेों मजबण् ूीपसम मकनबंजपदह ंदक ंिबपसपजंजपदह जीमउ जीतवनही अंतपवने ेवबपंस ेंमिजल ेबीमउमे ंदक चतपअंजम वचमतंजवतेय ;बद्ध इमदमपिज व ि अंतपवने हवअमतदउमदज ेबीमउमे पद बव.वतकपदंजपवद ूपजी वजीमत हवअमतदउमदज कमचंतजउमदजे ेींसस इम चतवअपकमक पद वतकमत जव पउचसमउमदजपदह अंतपवने ेबीमउमे पद तमसंजपवद जव ूमांमत ेमबजपवद जींज उंल पदबसनकम इनज दवज सपउपजमक जव ूेंजम चपबामतेए ूपजी ं अपमू जव बतमंजपदह वितउंस उमबींदपेउय
;कद्ध पउचसमउमदजपदह अंतपवने ेबीमउमे पद तमसंजपवद जव ूमांमत ेमबजपवद जींज उंल ंिबपसपजंजम ूेंजम चपबामतेए.
68 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020;पद्ध थ्तमम उमकपबंस बीमबा.नचे ंदक पदवबनसंजपवदे ंतम बंततपमक वनज ंज तमहनसंत पदजमतअंसे ंदक दमबमेेंतपसल वदबम मअमतल ेपग उवदजीे ंदक नदकमतजांम ंदल वजीमत उमेंनतम जव उपदपउपेम ंदक मसपउपदंजम ीमंसजी ीं्रंतके जव जीम ूेंजम चपबामते ंदक जीमपत बीपसकतमदय
;पपद्ध ठेंपब ीमंसजी पदेनतंदबम बवअमत जव ूेंजम चपबामते ंदक जीमपत बीपसकतमदय
;पपपद्ध भ्पही समअमस व िीलहपमदम पे उंपदजंपदमक ंज जीम ूवता ेपजम व िूेंजम चपबामतेय
;पअद्ध ैवबपंस चतवजमबजपवद ंदक मकनबंजपवदंस ेबीमउमे जंतहमजपदह लवनदह चमवचसम ूवतापदह ंज जीम कनउच ेपजमे ंतम चतवअपकमकय
;अद्ध थ्पदंदबपंस पदबसनेपवद वित चतवअपकपदह इमदमपिज व िबतमकपज ंिबपसपजल ें चमत तनसमेय
;मद्ध ूंंतमदमेे बंउचंपहदे वित मदबवनतंहपदह उवतम चवेपजपअम चनइसपब ंजजपजनकम जवूंतके ूेंजम चपबामते ंदक वित चतवउवजपदह ेमहतमहंजपवद व ितमबलबसंइसमेय
;द्धि ंदल ंबजपअपजल वत ेबीमउम जव नचसपजि जीम ेवबपव.मबवदवउपब ेजंजने ंदक चीलेपबंस ंदक उमदजंस ूमसस.
इमपदह व िूेंजम चपबामते ाममचपदह पद उपदक जीम मदअपतवदउमदजंस ंदक मबवदवउपब अंसनम व िजीमपत ूवता ेींसस इम नदकमतजांमदए ंकवचजमक ंदक पउचसमउमदजमकय
CHAPTER IX
USER CHARGES
29. User charges,–
;1द्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकपमे ेींसस समअल नेमत बींतहमे तिवउ जीम ीवनेमीवसके ध् मेजंइसपेीउमदजेध् चतमउपेमे वित जीम ूेंजम उंदंहमउमदज ेमतअपबमे तमदकमतमक ें चमत जीम चतवअपेपवदे उमदजपवदमक पद ैबीमकनसम –प्प् ें कमजमतउपदमक तिवउ जपउम जव जपउमण् ज्ीम ंइवअम तंजमे ूपसस इम पदबतमेंमक इल ंज समेंज 5 चमतबमदज मअमतल लमंत ंदक पितेज ेनबी पदबतमेंम ेींसस इम ममििबजपअम तिवउ 1 ।चतपसए 2021ण् प्द ंककपजपवद जव जीम चतवअपेपवदे व िैबीमकनसम प्प्ए जीम नतइंद सवबंस इवकपमे उंल ंकक ंदल वजीमत बंजमहवतलध्नेमत बींतहमे वित ममििबजपअम ंदक चतवचमत पउचसमउमदजंजपवद व ि अंतपवने ूेंजम उंदंहमउमदज तनसमे ेनबी ें ैॅड त्नसमे 2016ए ब्- क् ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016ए ठपव.डमकपबंस ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016ए च्सेंजपब ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमेए 2016ए ंदक वजीमत ेनबी तनसमे दवजपपिमक इल जीम ब्मदजतंसध्ैजंजम हवअमतदउमदज तमहंतकपदह उंदंहमउमदज व िकपमिितमदज जलचमे व िूेंजमय
;2द्ध ज्ीम बींतहमे वित कववत जव कववत वत चवपदज हंतइंहम बवससमबजपवद ें ंइवअम ेींसस इम बवससमबजमक वदसल इल जीम ंनजीवतप्रमक ंहमदजेध्चमतेवद व िजीम नतइंद सवबंस इवकलण् ज्ीम ंइवअम तंजमे ेींसस इम चतवचमतसल ंकअमतजपेमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलध्पदेजपजनजपवदध्चमतेवद ंदक जीम तंजमे ेींसस ंसेव इम कपेचसंलमक वद जीम ॅेंजम डंदंहमउमदज टमीपबसमेण् थ्वत मदेनतपदह जतंदेचंतमदबलए जीम नतइंद सवबंस इवकल वत पजे ंनजीवतपेमक ।हमदबल ेींसस मदकमंअवनत जव मेजंइसपेी उमबींदपेउ व िनेपदह ींदक ीमसक कमअपेम जव बवससमबज नेमत बींतहमे ंदक चमदंसजलय
;3द्ध प् ि जीम ूेंजम उंजमतपंस पे दवज कपेचवेमक इल ंदल चमतेवदध्चंतजल पद ं उंददमत ें चतमेबतपइमक नदकमत जीमेम तनसमे ंदक पे दवज कपेचवेमक वद जीम कमेपहदंजमक ेपजमेए ूेंजम इपदेए सपजजमत इपदेए बवदजंपदमते ामचज वद जीम तवंकेए चंतो वत वजीमत ेनबी कमेपहदंजमक ेपजमे ंदक पे कपेचवेमक मसेमूीमतम ूीमतम ूेंजम कपेचवेंस पे चतवीपइपजमकए पद ेनबी बपतबनउेजंदबमेए पिदमध्बवउचवनदकपदह बींतहमे ेींसस इम समअपमक वद जीम बवदबमतदमक चमतेवदध्चंतजल पद ंककपजपवद जव तमहनसंत नेमत बींतहमे चतमेबतपइमक नदकमत जीमेम तनसमेय
;4द्ध प्द बेंम व ि जीम नतइंद सवबंस इवकल ींअपदह ंसतमंकल चतमेबतपइमक नेमत बींतहमे वित ेमतअपबमे ें उंदकंजमक पद जीमेम तनसमेए जीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस तमअपेम नचूंतक पजे नेमत बींतहमे मिम ेजतनबजनतम पद ंबबवतकंदबम ूपजी जीम नेमत बींतहमेध्मिमे चतमेबतपइमक नदकमत ेबीमकनसम प्प् व ि जीमेम तनसमेण् छव नतइंद सवबंस इवकल ेींसस ींअम सवूमत तंजमे व िनेमत बींतहमे चतमेबतपइमक जींद जीम तंजमे चतमेबतपइमक नदकमत ैबीमकनसम प्प् व िजीमेम तनसमेए ीवूमअमतए ंद नतइंद सवबंस इवकल उंल दवजपलि ीपहीमत तंजम ेजतनबजनतम जींद जीम तंजमे चतमेबतपइमक पद ैबीमकनसम प्प् ें नेमत बींतहमे वित ंसस जीम बंजमहवतपमे व िेमतअपबमेध्नेमते वत वित ंदल ेचमबपपिब बंजमहवतल व िेमतअपबमेध्नेमत पद बेंम पज पिदके पज ंचचतवचतपंजम जव दवजपलि ेनबी ीपहीमत नेमत बींतहमे वित पिदंदबपंस अपंइपसपजल व िेवसपक ूेंजम उंदंहमउमदज ें चमत चतवअपेपवदे व ि जीमेम तनसमे वत वजीमत अंतपवने ूेंजम उंदंहमउमदज तनसमे दवजपपिमक इल जीम बमदजतंसध्ेजंजम हवअमतदउमदजय
;5द्ध च्मदंसजल वत न्ेमत बींतहमे ध् थ्ममे प िदवज बवससमबजमक वद जीम ेचवज वत उवदजीसल इेंपे ें चतवअपकमक नदकमत जीम तनसमे ूपसस हमज ंककमक जव जीम चतवचमतजल जंग इपसस व िजीम ीवनेमीवसक ध् मेजंइसपेीउमदजय
;6द्ध ज्व चतवउवजम पद.ेपजन ध्वदेपजम ूेंजम उंदंहमउमदज इल इनसा ूेंजम हमदमतंजवतेए नतइंद सवबंस इवकल उंल बवदेपकमत जव चतवअपकम पदबमदजपअमे पद नेमत बींतहमेए ीवूमअमतए जीम अमतपपिबंजपवद व िवदेपजम ूेंजम उंदंहमउमदज चतंबजपबम ंकवचजमक इल ेनबी इनसा ूेंजम हमदमतंजवते ेींसस इम कवदम पद ं ूमसस वितउनसंजमक जतंदेचंतमदज उंददमतण् ।दलmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 69 ेनबी चतवचवेंस तमहंतकपदह पदबमदजपअमे जव इनसा ूेंजम हमदमतंजवते ेींसस इम बवउउनदपबंजमक जव जीम ेजंजम हवअमतदउमदज ंदक वदसल ंजिमत जीम ेजंजम हवअमतदउमदज ंचचतवअंस जीम इमदमपिज व िेनबी पदबमदजपअमे ेींसस इम मगजमदकमकय
;7द्ध ज्ीम ंउवनदज बवससमबजमक ें नेमत बींतहमे कपतमबजसल तिवउ जीम नेमत वत जीतवनही चतवचमतजल जंग ूपसस इम ामचज पद ं ेमचंतंजम इंदा ंबबवनदज ंदक ूपसस इम नेमक मगबसनेपअमसल वदसल वित ूेंजम उंदंहमउमदजण् ज्ीम ेजंजम हवअमतदउमदज बंद पेेनम कपतमबजपवदे वित मदेनतपदह चतवचमत नेंहम व िजीपे ंउवनदजय
CHAPTER X
PROHIBITION AND OFFENCES
30. Littering in public place,–
छव चमतेवद ेींसस जीतवूए कमचवेपज वत बंनेम जव इम जीतवूद वत कमचवेपजमक ंदल ूेंजम ूीमजीमत ेवसपकए ेमउप. ेवसपकए सपुनपक वत ेवसपक पदबसनकपदह ेमूंहम ंदक ूेंजमूंजमत नचवद वत पद ंदल चनइसपब चसंबमए ेजतममजए वचमद ेचंबमेए कतंपद वत ूंजमत इवकपमे मगबमचज पद ं उंददमत चतवअपकमक वित पद जीमेम तनसमेए वत पद ंदल वजीमत तनसमे तिंउमक नदकमत जीम म्दअपतवदउमदज ;च्तवजमबजपवदद्ध ।बजए 1986 वत नदकमत ंदल वजीमत सूं ूीपबी उंल इम पद वितबमय
Explanation: म्अमतल चमतेवद ेींसस मदेनतम जींज ंदल चनइसपब चसंबम पद तिवदज व ि वत ंकरंबमदज जव ंदल चतमउपेमे वूदमक वत वबबनचपमक इल ीपउ पदबसनकपदह विवजचंजी ंदक वचमद कतंपदध् हनजजमत पे तिमम व िंदल ूेंजम ूीमजीमत सपुनपकए ेमउप.ेवसपक वत ेवसपक पदबसनकपदह ेमूंहम ंदक ूेंजम ूंजमत ंदक मअमतल ेनबी चमतेवद ेींसस चतवअपकम ंद ंकमुनंजम दनउइमत व ि सपजजमत इपदे ूपजीपद ेनबी चतमउपेमे ंदक मदेनतम जींज जीमतम ंतम ंकमुनंजम बवददमबजपवदे वित कतंपदंहम व िूेंजम ूंजमत पदजव जीम चनइसपब ेमूमतंहमध् कतंपदंहम ेलेजमउय
31, Littering on vacant plots,–
छव ूेंजम हमदमतंजवत वत नतइंद सवबंस इवकल वत ।हमदबल ेींसस जीतवू वत कमचवेपज ेवसपक ूेंजम वद ंदल अंबंदज चसवजण् प्ज ेींसस इम जीम कनजल व ि जीम वूदमत वत वबबनचपमत व ि ेनबी अंबंदज चसवजए हवअमतदउमदज वत चतपअंजमसल वूदमकए जव मदेनतम जींज जीम संदक पे ूेंजम तिममय
32.Pollution by throwing articles in water bodies,–
छव चमतेवद ेींसस जीतवू ंदल जलचम व िूेंजम पदजव ंदल जलचम व िूंजमत इवकल ;दंजनतंस वत उंद.उंकम नदसमेे ेचमबपपिमक वित जीम चनतचवेमद्धण् थ्वत पकवस पउउमतेपवद ूीमतम दमबमेेंतलए जीम प्ततपहंजपवद क्मचंतजउमदज वत स्वबंस ठवकल उंल बवदेजतनबज जमउचवतंतल चवदक ूपजी मंतजीमद इनदकेण् त्मउवअंइसम ेलदजीमजपब सपदमते उंल इम चसंबमक पद जीम इवजजवउ व िजीम चवदक ूीपबी ेीवनसक इम तमउवअमक तमहनसंतसल ें चमत ब्मदजतंस च्वससनजपवद ब्वदजतवस ठवंतक हनपकमसपदमेण् ।े ंद ंसजमतदंजम उमेंनतम उांम.ेीपजि इंउइवव ेजतनबजनतमे बंद इम मतमबजमक दमंत ूंजमत इवकपमे वत ंदल वजीमत चसंबम ें कमबपकमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल तिवउ जपउम जव जपउम ूीमतम जीम चनइसपब उंल कमचवेपज सिवूमतेए समंअमेए बसवजीेए पकवसेए वतदंउमदजे ंदक वजीमत च्ववरं ंतजपबसमे जींज उंल जीमद इम नितजीमत जांमद जव चतवबमेेपदह ंिबपसपजपमे वत तमबलबसपदह बमदजतमेण् ैचमबपपिब समंसिमजेध्चवेजमतेए मजबण् वित उेंे ूंंतमदमेे इम चतमचंतमक ंदक कपेजतपइनजमकय
33, Littering from vehicles,–
छव चमतेवद ेींसस ेचपजए जीतवू वत कमचवेपज सपजजमत नचवद ंदल ेजतममजए तवंकए ेपकमूंसाए चसंलहतवनदकए हंतकमदए जतंपििब पेसंदक वत वजीमत चनइसपबध्चतपअंजम चसंबम तिवउ ंदल अमीपबसम मपजीमत उवअपदह वत चंतामकण् छव कतपअमत व िअमीपबसम ेींसस ंससवू वत चमतउपज ंदल चेंेमदहमत पद ेनबी अमीपबसम जव ेचपजए जीतवू वत कमचवेपज ेनबी ूेंजम पद ं सपाम उंददमतय Explanation: छव चमतेवद ेींसस कतपअम वत उवअम ंदल जतनबा वत वजीमत अमीपबसम पिससमक ूपजी सपजजमत नदसमेे ेनबी अमीपबसमे ंतम ेव कमेपहदमक जव बवअमत जीम सपजजमत ंदक सवंकमक ें जव चतमअमदज ंदल सपजजमत तिवउ इमपदह इसवूद व ििवत कमचवेपजमक नचवद ंदल तवंकए ेपकमूंसोए जतंपििब पेसंदकेए चसंलहतवनदकए हंतकमद वत वजीमत चनइसपब चसंबमय
34. Disposal of waste in drain,–
छव चमतेवद ेींसस जीतवू ंदल ूेंजम पद ंदल ेमूमतध्कतंपदध्तपअमतध्चवदकध्ूंजमत इवकपमेध् ेजवतउ ूंजमत कतंपदेय 35.Litter by petsए–
च्मज वूदमते ेींसस जांम निसस तमेचवदेपइपसपजल व ि ाममचपदह जीम तवंके सपजजमत.तिमम इल ाममचपदह जीम चमजे वद समेंी ूीपसम ूंसापदह वद जीम तवंकेए बंततलपदह ं इंह ूपजी जीमउ जव जांम जीम चमजष्े ंिमबमे वद जीम तवंके इंबा ीवउम वित कपेचवेंसय
36. Sale, manufacturing and distribution of banned items,-
;1द्ध छव चमतेवद ेींसस पदकनसहम पद ंदल उंददमत पद उंदनंिबजनतमए ेंसमए कपेजतपइनजपवदए ेजवतंहमए जतंदेचवतजए पउचवतज वत मगचवतज व ि ेनबी कपेचवेंइसम चसेंजपब बंततल इंह ंदक ंदल ेनबी पजमउे ;बनचेए हसेंेमेए चसंजमे ेचववदेए जनउइसमतेए मजबण् उंकम नच व िचसेंजपब वत जीमतउवबवस कपेचवेंइसम ंजिमत वदम जपउम नेमद्ध ूीपबी ीें इममद तमेजतपबजमक ध् इंददमक पद दवजपपिबंजपवद छवरू 1056ध्प्ग्.7.18.29 ;स्नबादवूद्धध्18ए क्ंजमकरू श्रनसल 15ए 2018 नदकमत जीम न्जजंत च्तंकमेी चसेंजपब ंदक वजीमत छवद.ठपवकमहतंकंइसम ळंतइंहम ;त्महनसंजपवदद्ध ।बजए2000 ें ंउमदकमक तिवउ जपउम जव जपउमय70 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 ;2द्ध छव चमतेवद ेींसस कमचवेपज वत सपजजमत बवदेजतनबजपवद ंदक कमउवसपजपवद ूेंजम वत ंदल वजीमत जलचम व िूेंजम पद ेजवतउ ूंजमत कतंपदेए तवंक चंअमउमदजेए वचमद संदके इमसवदहपदह जव हवअमतदउमदज वत नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत वद जीम ेपकमे व िचनइसपब तवंकेय
;3द्ध छव न्तइंद स्वबंस ठवकल वत ूेंजम उंदंहमउमदज ंिबपसपजल ेींसस बवससमबज वत जतंदेमित उनदपबपचंस ेवसपक ूेंजम पद ंद वचमद अमीपबसमय
37. Sanitation,–
छव च्मतेवद ेींससए.
;ंद्ध इंजीमए ेचपजए नतपदंजमए कममिबंजमए ूेंी अमीपबसमेध्नजमदेपसेए मिमक हतवनचे व ि ंदपउंसेध् इपतके वत ंससवू जीमपत कतवचचपदहेध्चववच वत ाममच ंदल जलचम व ि ेजवतंहम वत ंदल वजीमत वइरमबज पद ंदल चनइसपब चसंबम मगबमचज पद ेनबी चनइसपब ंिबपसपजपमेध्बवदअमदपमदबमे ेचमबपपिबंससल चतवअपकमक वित ंदल व िजीमेम चनतचवेमेय
;इद्ध समज जीम कपतजल ूंजमतए उनकए दपहीज ेवपसए बवू कनदहए नतपदमए चवससनजमक ूंजमत तिवउ जीमपत वूद ीवनेमए वतहंदपेंजपवदए बवउउमतबपंस मेजंइसपेीउमदजे जव ंबबनउनसंजम पद जीमपत वूद बवउचवनदक दवत समज पज सिवू वद बवउउवद ेजतममजे पद ं ूंल जींज जीम मदअपतवदउमदज हमजे चवससनजमक इल विनस ेउमसस वत चवेमे ं जीतमंज जव चनइसपब ीमंसजीय
38. Public gatherings,–
छव चमतेवद ेींसस वतहंदपेम ंद मअमदज वत हंजीमतपदह व ि उवतम जींद वदम ीनदकतमक चमतेवदे ंज ंदल चसंबम ूपजीवनज पदजपउंजपदह जीम सवबंस इवकलए ंज समेंज जीतमम ूवतापदह कंले पद ंकअंदबमण् प्ज ेींसस इम जीम कनजल व ि ेनबी चमतेवद वत वतहंदपेमत जव मदेनतम ेमहतमहंजपवद व िूेंजम ंज ेवनतबमए ींदकपदह वअमत व िूेंजम जव ूेंजम बवससमबजवत वत ंहमदबल ें ेचमबपपिमक इल जीम सवबंस इवकलण् ैनबी चमतेवद वत वतहंदप्रमत ें ूमसस ें ंसस ंचचनतजमदंदज सवबंस इवकल ेींसस मदेनतम बसमंदसपदमेे व िजींज ंतमं पउउमकपंजमसल ंजिमत जीम मअमदजय
39. Refundable Cleanliness Deposit,–
ज्ीम व्तहंदपेमत व िंद मअमदज ेींसस चंल तमुनपतमक कमचवेपज ूपजी जीम बवदबमतदमक वपििबम वित जीम कनतंजपवद व ि जीम मअमदजए ूीपबी ेींसस इम तमनिदकंइसम वद जीम बवउचसमजपवद व िजीम मअमदज वद दवजपलिपदह जींज जीम ेंपक चनइसपब चसंबम ीें इममद तमेजवतमक इंबा जव ं बसमंद ेजंजमए ंदक ंदल ूेंजम हमदमतंजमक ें ं तमेनसज व िजीम मअमदज ीें इममद बवससमबजमक ंदक जतंदेचवतजमक जव कमेपहदंजमक ेपजमेए जव जीम ेंजपेंिबजपवद व िवपििबपंसध्ंनजीवतपजल बवदबमतदमकण् ज्ीम ेंपक कमचवेपज ेींसस इम वदसल वित जीम बसमंदसपदमेे व िजीम चनइसपब चसंबम ंदक कवमे दवज बवअमत ंदल कंउंहम जव चतवचमतजलय
40. Burning of waste,–
क्पेचवेंस इल इनतदपदह व िंदल जलचम व िेवसपक ूेंजम ंज तवंक ेपकमेए वत ंज ंदल चतपअंजम वत चनइसपब चतवचमतजल पे चतवीपइपजमक. ज्ीपे चतवीपइपजपवद ेींसस इम ंचचसपबंइसम जव ंसस चमतेवदे पदबसनकपदह ेूममचमते ;ैंंिप ज्ञंतउंबींतपेद्ध वत वजीमत मउचसवलममे व ि जीम नतइंद सवबंस इवकलए ब्वदजतंबज ॅवतामतेए ूेंजम. चपबामते वत ंदल वजीमत पदकपअपकनंस पदअवसअमक पद जीम ूवता व िेूममचपदह ंदक बसमंदपदह व िजीम तवंके ंदक ेजतममजे ंदक वजीमत चनइसपब चसंबमेय
40. Prohibition for collection and throwing of waste,-
;1द्ध छव चमतेवद ेींसस बवससमबज वत जीतवू ूेंजम ूंजमतए उनककल ूंजमतए दपहीज ेवपसए कनदहए मगबतमजं मजबण् तिवउ ीपेध्ीमत इनपसकपदहए पदेजपजनजपवद वत बवउउमतबपंस मेजंइसपेीउमदज जव चवससनजम जीम ंजउवेचीमतम ंदक हतवनदक ूपजी पजे ेजमदबी ंदक ींतउ चनइसपब ीमंसजी वत वइेजतनबज जतंपििबय
;2द्ध प् िं चमतेवद पे विनदक ेचतमंकपदह चवससनजपवद वत पिसजी पद चनइसपब वचमद ेचंबमे मजबण् इल जीतवूपदह कमंक ंदपउंसध्बंजजसम वत पजे चंतजेए ेींसस इम सपंइसम जव चंल जीम बंततलपदह वजीमत बींतहमे ें उंल इम समअपमक इल नतइंद सवबंस इवकलय
42. Duties of Urban Local Body and /or generators of waste in case of some specific violation,-
;1द्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल उंल ेमतअम ं दवजपबम वद जीम वूदमत वत वबबनचपमत व िंदल चतमउपेमे तमुनपतपदह ीपउध्ीमत जव बसमंत ंदल ूेंजम वद ेनबी चतमउपेमे पद ेनबी उंददमत ंदक ंज ेनबी जपउम ें उंल इम ेचमबपपिमक पद जीम दवजपबमय
;2द्ध प् ि जीम वूदमत वत वबबनचपमत वद ूीवउ जीम दवजपबम ीें इममद ेमतअमक ंिपसे जव बवउचसल ूपजीपद जीम ेजपचनसंजमक चमतपवकए ेनबी चमतेवद ेींसस इम सपंइसम जव चंल चमदंसजल ें उंल इम कमजमतउपदमक इल नतइंद सवबंस इवकलय ;3द्ध प् ि जीम वूदमत वत वबबनचपमत वद ूीवउ चमदंसजल ीें इममद ेमतअमक ंिपसे जव बवउचसल ूपजीपद पिजिममद कंलेए बवदबमतदमक नतइंद सवबंस इवकल जव मदजमत जीम ेंपक चतमउपेमे ंदक बसमंत जीम ूेंजम पद ंबबवतकंदबम ूपजी जीम तनसमे ंदक तमबवअमत तिवउ जीम वूदमत वत वबबनचपमत जीम मगचमदकपजनतम पदबनततमक पद ंककपजपवद जव जीम चमदंसजल पउचवेमक वित बंनेपदह कनउचयmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 71 43. Provisions regarding segregation, delivery and collection violations
छव चमतेवद ेींससए.
;ंद्ध कमसपअमत कतलए ूमज वत कवउमेजपब ीं्रंतकवने ूेंजम जींज पे दवज ेमहतमहंजमक ंदक दवज ेजवतमक पद ेमचंतंजम इपदे पद जीम उंददमत ें ेचमबपपिमकय
;इद्ध बवससमबज ेवसपक ूेंजम ूपजीवनज चतवचमत तमहपेजतंजपवद वत ंनजीवतपेंजपवद तिवउ जीम नतइंद सवबंस इवकलण् ब्वससमबजपदह ूेंजम इल ंदल अमदकवतध्ीूंामत जींज पे दवज तमहपेजमतमक ंदक ंनजीवतपेमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल पे चतवीपइपजमक ंदक दव चमतेवद ेींसस बंनेम ीपदकतंदबम पद निदबजपवदपदह व ि ूेंजम चपबामते कमचसवलमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल वत पजे ंनजीवतपेमक ।हमदबल वित तमहनसंत कववत जव कववत बवससमबजपवद व ि ेवसपक ूेंजमय
;बद्ध कमसपअमत बवदेजतनबजपवद ंदक कमउवसपजपवद ूेंजम जींज पे दवज ेमहतमहंजमक पद जीम उंददमत ें ेचमबपपिमकय
;कद्ध कमसपअमत हंतकमद ूेंजम ंदक जतमम जतपउउपदहे जींज पे दवज ेमहतमहंजमक पद जीम उंददमत ें ेचमबपपिमकय
;मद्ध कमसपअमत पिेीए चवनसजतल ंदक उमंज ूेंजम जींज पे दवज ेमहतमहंजमक पद जीम उंददमत ें ेचमबपपिमकय ;द्धि दव इनसा ूेंजम हमदमतंजवत ेींसस ेजवतम ंदक कमसपअमत नदेमहतमहंजमक ूेंजम पद ं उंददमत बवदजतंतल जव जींज ेचमबपपिमक पद जीमेम तनसमे वत ैवसपक ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016ए ठपवउमकपबंस ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016ए च्सेंजपब ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016ए ब्वदेजतनबजपवद ंदक क्मउवसपजपवद ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016ए भ्ं्रंतकवने ंदक व्जीमत ॅेंजमे ;डंदंहमउमदज ंदक ज्तंदे.इवनदकंतल डवअमउमदजद्ध त्नसमे 2016 ंदक म्.ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे 2016य
;हद्ध प् िं चमतेवद वत हतवनच व िचमतेवदे वतहंदप्रपदह ं इींदकंतं वत संदहंत कव दवज चतवअपकम इपदे वित ेमहतमहंजमक ूेंजम ंज ेपजमए ेनबी चमतेवद वत हतवनच व िचमतेवदे ेींसस इम सपंइसम जव इम पिदमक ें चमत बींतहमे चतमेबतपइमकय
44. Provisions regarding drains/sewers/soak pits,–
छव च्मतेवद ेींससए.
;ंद्ध कपेबींतहम वत बंनेम जव इम कपेबींतहमक कवउमेजपब ेमूंहमध् ेनससंहमध् मसििनमदजे तिवउ चतपअंजम कतंपदेध्ेमूमत सपदमे जव ेजवतउ ूंजमत कतंपदेए तवंकए वचमद संदकेए ूंजमत इवकपमेए ूंजमत ूंलेए ंहतपबनसजनतंस संदक वत ंदल वजीमत दवद. कमेपहदंजमक सवबंजपवदेय
;इद्ध ंससवू जीम पदसिवू व िंदल ेनइेजंदबम सपामसल जव पदरनतम जीम कतंपदए वत जव पदजमतमितम ूपजी पजे सिवू जव जीम चनइसपब ेमूमत.सपदमय
;बद्ध कमचवेपज वत बंनेम जव कमचवेपज ंदल ेनइेजंदबम पद वचमद कतंपदे ंदकध्वत उंदीवसमेए जीने बतमंजपदह इसवबांहमध्बसवहहपदह पद ेमूमत सपदमेण् ज्ीपे चतवअपेपवद पे ंचचसपबंइसम जव जीम नतइंद सवबंस इवकलष्े ेजं िि कमचवेपजपदह ेजतममज ेूममचपदह पद जीम वचमद कतंपदेए जव कमचवेपज व ि ेसनकहम तमउवअमक तिवउ ेमचजपब जंदोए बवदेजतनबजपवद ंदक कमउवसपजपवद ूेंजम इल हमदमतंजवते etc.य
;कद्ध कपेबींतहम वत बंनेम जव इम कपेबींतहमक पदकनेजतपंस मसििनमदजे वत ंदल वजीमत मसििनमदजे चंतजपबनसंत जव जीम ंबजपअपजल व ि ंदल पदकनेजतलए ीवनेमीवसक पदकनेजतलए ेसंनहीजमत ीवनेम ंदक उमंज उंतामजए कंपतल ंदक बंजजसम ेीमकेए ूवतोीवच वत हंतंहम पदजव जीम चनइसपब ेमूमतध्कतंपदे इमवितम दमबमेेंतल चतमेबतपइमक जतमंजउमदजय
;मद्ध ंससवू ंदल मउचसवलममध् बवदजतंबजवतध् ंहमदज जव मदहंहम पद उंदनंस ींदकसपदह व िेमचजंहमए ेमूंहम वत ेसनकहम ूपजीवनज चतवचमत चतवजमबजपअम मुनपचउमदज ंदक ेंमिजल उमेंनतमेय
;द्धि कपेबींतहम जीम मसििनमदजे तिवउ कम.ेसनकहपदह व िेमचजपब जंदो पद ूंजमत ूंलेए कतंपदेए वचमद संदकए ंहतपबनसजनतंस पिमसक वत ंदल वजीमत दवद.कमेपहदंजमक ेचवजए इनज ेींसस कपेबींतहम ंज जीम कमेपहदंजमक ंिमबंस ेसनकहमध् ेमूंहम जतमंजउमदज चसंदजे वदसल वत ेपजम चतमेबतपइमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;हद्ध मउचसवल वत मदहंहम ं ूवतामत पद ेमूंहम उंदीवसम ूपजीवनज चतवअपकपदह ीपउ दमबमेेंतल मुनपचउमदज वित ीपे ेंमिजल ंदक चतवजमबजपवद ें चतमेबतपइमक नदकमत जीमेम तनसमे वत ंदल चतमेबतपइमक तनसमेध्पदेजतनबजपवदे पेेनमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;ीद्ध ंससवू ंदल ूंजमत सवहहपदहध् ेजंहदंजपवदध् ूेंजम कनउचपदहध् नदीलहपमदपब बवदकपजपवदेध् पदेंदपजंतल बवदकपजपवदेध् बतंबापदह मजबण् ूपजीपद जीमपत चतमउपेमे वूदमक वत बवदजतवससमक इल जीमउ ूीपबी उंल समंक जव वत इम बवदकनबपअम वित अमबजवत इतममकपदहय72 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेीवनसक ेजतपअम जव जतमंज जीम ेमूंहम हमदमतंजमक पद पजे ंतमं वद चमतउंदमदज इेंपेण् ज्पसस ंइवअम पे ंबीपमअमक जीम नतइंद सवबंस इवकल ेीवनसक ंकवचज इपव.तमउमकपंजपवदध् चीलजवतमउमकपंजपवदध् बवदेजतनबजमक ूमजसंदक जमबीदवसवहलध् ंदल ेनबी जमबीदवसवहल ंदक मदेनतम जींज दव नदजतमंजमक ेमूंहम ूेंजम पद ं कतंपद तमंबीमे ंदल तपअमत वत ूंजमत इवकलय
ज्ीम मगचमदकपजनतम वद ेवसपक ूेंजम उंदंहमउमदज ंदक सपुनपक ूेंजम उंदंहमउमदज ूपसस ींअम पितेज चतपवतपजल वद निदके ंअंपसंइसम ूपजी जीम नतइंद सवबंस इवकल तिवउ कपमिितमदज ेवनतबम सपाम ब्मदजतंस थ्पदंदबम ब्वउउपेेपवद ;ब्थ्ब्द्धध् ैजंजम थ्पदंदबम ब्वउउपेेपवद ;ैथ्ब्द्धध् ंदल वजीमत निदकय
45. Other prohibited activities,-
ज्ीम विससवूपदह ंबजपअपजपमे ेींसस दवज इम कवदमए.
;ंद्ध नदेमहतमहंजमक इपवकमहतंकंइसम ंदक वजीमत ूेंजम ामचज इल ंदल अमदकवतध्ीूंामत ंज जीम ेपजम व ि अमदकपदहय
;इद्ध प िंदल चमतेवद वत इनसा ूेंजम हमदमतंजवत वतहंदप्रमे ंद मअमदज वत हंजीमतपदह व िउवतम जींद वदम ीनदकतमक चमतेवदेए ाममचे ं चसंबम कपतजल वत नदबसमंद ंजिमत उवतम जींद 4 ीवनते व िजीम मदक व िमअमदजय
;बद्ध प िपदकपअपकनंसेए ीवनेमीवसकेए ेवबपमजपमे ंदक इनसा ूेंजम हमदमतंजवते तमेपकपदह वनजेपकम जीम नतइंद सवबंस इवकल सपउपज कनउच ूेंजम ूपजीपद जीम उनदपबपचंस ंतमंए ेनबी पदकपअपकनंसेए ीवनेमीवसकेए ेवबपमजपमे ंदक इनसा ूेंजम हमदमतंजवते विनदक कनउचपदह वत कमचवेपजपदह ूेंजम ूपजीपद जीम नतइंद सवबंस इवकल ंतमं ेींसस इम सपंइसम जव इम पिदमक ें चमत जीम बींतहमे चतमेबतपइमकय
;कद्ध प् ितिपदहम ंदक दमपहीइवनतपदह अपससंहमेध् हतंउ चंदबींलंजे वनजेपकम जीम नतइंद सवबंस इवकल ंतमं कनउच ूेंजम ूपजीपद जीम ंतमं व िजीम नतइंद सवबंस इवकलए ेनबी तिपदहम ंदक दमपहीइवनतपदह अपससंहमेध्अपससंहम हतंउ चंदबींलंजे ेींसस इम सपंइसम जव इम पिदमक ें चमत जीम बींतहमे चतमेबतपइमकय
;मद्ध तमउवअम ूपजीवनज चमतउपेेपवद ंदल पदतिेंजतनबजनतम पदबसनकपदह अमीपबसमेए बवदजंपदमतेए चनेी.बंतजेए उंजमतपंस तमबवअमतल ंिबपसपजपमे ंदक मुनपचउमदज चतवअपकमक इल नतइंद सवबंस इवकल वत ंदल ंहमदबल ंचचवपदजमक इल पज नदकमत जीमेम तनसमेय
;द्धि कपेचवेम ीनउंद वत ंदपउंस कमंक इवकपमे पद ंद पउचतवचमत ूंल पद तपअमतेध् ूंजमत तमेमतअवपतेध् कतंपदेध्बंजबीउमदजे ंतमें मजबय
CHAPTER XI
PENALTY AND SPOT FINE
46. Spot Fines,-
;ंद्ध दनपेंदबम क्मजमबजवते वत ंदल मउचसवलममध्ंहमदजध् उमउइमत व िमदवितबमउमदज जेंा वितबम ंदक वजीमत चमतेवद ंनजीवतपेमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस ींअम जीम चवूमत जव समअल ेचवज पिदमे ें चमत ैबीमकनसम प्प्प् वित अपवसंजपवदे व िजीमेम तनसमे पद तमसंजपवद जव सपजजमतपदह ंदक ध्वत बतमंजपदह चनइसपब दनपेंदबमय
;इद्ध पद बेंम व ि दवद.चंलउमदज व ि पिदम ंज जीम ेचवज इल ंदल चमतेवदए ीमध्ेीम ेींसस इम सपंइसम जव इम चतवेमबनजमक नदकमत जीम चतवअपेपवदे व िजीम म्दअपतवदउमदज ;च्तवजमबजपवदद्ध ।बजए 1986य
47. Charges levied for contravention of these rules,-
;ंद्ध ूीवेवमअमत बवदजतंअमदमे ंदल व िजीम चतवअपेपवदे व िजीमेम तनसमे वत ंिपसे जव बवउचसल ूपजी जीम तमुनपतमउमदजे उंकम नदकमत ंदल व ि जीमेम तनसमे ेींसस इम सपंइसम जव चंल ेनबी पिदम ें कमेबतपइमक पद ैबीमकनसम.प्प्प्य
;इद्ध बवउचवनदकपदह बींतहमे: प्द जीम मअमदज व ि बवदजपदनंजपवद व ि जीम इतमंबी व ि जीम चतवअपेपवदे व ि जीमेम तनसमेए जीम मुनंस ंउवनदज व िबींतहमे वित मअमतल कंल व ि कमंिनसज ेींसस इम समअपमक वत त्ेण्100ध्कंलए ूीपबीमअमत पे ीपहीमतए पद ंककपजपवद जव वतपहपदंस पिदमय
;बद्ध ।दल ेंंिपांतउप वत ेनचमतअपेवत प िदवज चतवअपकमक ूपजी ंकमुनंजम मुनपचउमदज वत ूीमतम ूपजींस जव मदेनतम जीम ंइवअम ूपसस दवज इम चमदंसपेमकण् ज्ीम ेंंिपांतउप वत ेनचमतअपेवत ेींसस चसंबम जीम कमउंदक व ि मुनपचउमदज मजब ूपजी उनदपबपचंस बवउउपेेपवदमतध् मगमबनजपअम वपििबमत ूपजीपद 60 कंले व ि दवजपपिबंजपवद व ि जीमतम तनसमेण् ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस चतवअपकम जीम दमबमेेंतल मुनपचउमदज पद 30 कंले व ितमबमपचज व ि कमउंदकय
;कद्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस जांम ंचचतवचतपंजम ंबजपवद पदबसनकपदह चमदंसजपमेए पदपजपंजपवद व ि कपेबपचसपदंतल ंबजपवदए कमकनबजपवदे तिवउ ेंसंतपमे ंहंपदेज जीम मउचसवलममे व िनतइंद सवबंस इवकलए प िंदल व ि जीमउ उपग ेमहतमहंजमक ेवसपक ूेंजम ंज ंदल चवपदज व िबवससमबजपवद वत जतंदेचवतजंजपवदए ंिपसे जव चपबा नच ेवसपक ूेंजम कनतपदह जीम ेचमबपपिमक जपउम.ेसवजेए वत वजीमतूपेम अपवसंजम जीम चतवअपेपवदे व िजीमेम तनसमे ंदक ैॅड त्नसमे 2016यmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 73 ;मद्ध प्द जीम मअमदज ंद ।हमदबल बवदजतंअमदमे वत ंिपसे जव बवउचसल ूपजी ंदल व ि जीम चतवअपेपवदे व ि ैॅड त्नसमे 2016 ंदकध्वत जीमेम तनसमेए जीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस ींअम जीम चवूमत जव जांम ंदल वदम वत उवतम व िजीम विससवूपदह ंबजपवदे ंहंपदेज जीम ।हमदजए.
;पद्ध प्उचवेपदह ेनपजंइसम चमदंसजल ंहंपदेज जीम ।हमदबलय
;पपद्ध ज्मतउपदंजपवद व िबवदजतंबज वत ंततंदहमउमदज ूपजी जीम नतइंद सवबंस इवकल वित ैवसपक ॅेंजम डंदंहमउमदज ेमतअपबमे पदबसनकपदह बंदबमससंजपवद व िजीम बवदबमेेपवद ंहतममउमदजय
;पपपद्ध ैनेचमदेपवद वत तमअवबंजपवद व ि ंदल सपबमदेम जव वचमतंजम ंदल ेवसपक ूेंजम बवससमबजपवदए जतंदेचवतजंजपवद वत चतवबमेेपदह ंिबपसपजल नदकमत जीमेम तनसमेए ैॅड त्नसमे ंदकध्वत ंचचसपबंइसम तमहनसंजपवदेय
;द्धि ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस इम ंज सपइमतजल जव पदपजपंजम ंचचतवचतपंजम चतवबममकपदहे नदकमत ंदल वजीमत सूं पद ंककपजपवद जव ंदल ंबजपवद नदकमत जीमेम तनसमे ें जीम बेंम उंलइम ेनबी ें जीम म्दअपतवदउमदज ;च्तवजमबजपवदद्ध ।बज 1986ए जीम प्दकपंद च्मदंस ब्वकम 1860ए जीम ॅंजमत ;च्तमअमदजपवद ंदक ब्वदजतवस व ि च्वससनजपवदद्ध ।बज 1974ए जीम ।पत ;च्तमअमदजपवद ंदक ब्वदजतवस व िच्वससनजपवदद्ध ।बज 1981 वित अपवसंजपवदे व िंदल चतवअपेपवदे जीमतमनदकमतय
;हद्ध ।सस ंउवनदजे बवससमबजमक ें ेचवज पिदमे ंदक बींतहमे इल ंदक वद इमींस िव िजीम नतइंद सवबंस इवकल नदकमत जीमेम तनसमे ेींसस इम जतंदेमिततमक जव ं ेमचंतंजम इंदा ंबबवनदज उंपदजंपदमक वित निदके वित ैवसपक ंदक सपुनपक ॅेंजम डंदंहमउमदजण् ज्ीमेम ंउवनदजे ेींसस इम नेमक वदसल जवूंतके जीम बवेजे व िजीम नतइंद सवबंस इवकल वित चतवअपकपदह ेवसपक ंदक सपुनपक ूेंजम उंदंहमउमदज ेमतअपबमे नदकमत जीमेम तनसमेय
;ीद्ध च्मदंसजलध्ेचवज पिदमे ंतम चतपउंतपसल पदजमदकमक जव मदवितबम जीम चतवअपेपवदे उंकम पद जीमेम तनसमे ंदक जीने पज ेींसस इम तमंक पद ंककपजपवद जव ंदल वजीमत चतमअंपसपदह तनसमेध्ंबजेध्चतवअपेपवदे उंकम इल ैजंजमध्ब्मदजतंस हवअमतदउमदजय
CHAPTER XII
MISCELLANEOUS
48. Coordination with government departments/bodies,-
;1द्ध ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस बववतकपदंजम ूपजी वजीमत हवअमतदउमदज ंहमदबपमेए कमचंतजउमदजे ंदक ंनजीवतपजपमे जव मदेनतम बवउचसपंदबम व िजीमेम तनसमेय
;2द्ध प्द वदम.लमंत जपउम ंसस नतइंद सवबंस इवकपमे जव ंबीपमअम 100ः कववत जव कववत बवससमबजपवद व िेमहतमहंजमक ूेंजमय
;3द्ध प्द वदम.लमंत जपउम ंसस नतइंद सवबंस इवकपमे जव मदेनतम 100ः चतवबमेेपदह व ि वतहंदपब ूेंजम ंदक तमबलबसपदह व ितमबलबसंइसमेय
;4द्ध त्मअपमू व ि पउचसमउमदजंजपवदरू ज्ीम नतइंद सवबंस इवकल ेींसस मेजंइसपेी उवदजीसल डवदपजवतपदहए म्अंसनंजपवद ंदक ठमदबीउंतापदह अमतपपिंइसम जंतहमजे जींज ेींसस इम चनइसपेीमक वद पजे ूमइेपजमध् कपेजतपबज छप्ब् ूमइेपजम जव मदेनतम जतंदेचंतमदज हवअमतदंदबमय
;5द्ध त्मअपमू व ि त्नसमेरू ज्ीम न्तइंद क्मअमसवचउमदज क्मचंतजउमदज ेींसस तमअपमू ंदक ेंेमेे प ि जीम चतवअपेपवदे व िजीमेम तनसमे तमुनपतम ंदल ंउमदकउमदजे वत नचकंजपदह ें ंदक ूीमद दमबमेेंतलए पद ंदल बेंमए ंज समेंज वदबम मअमतल जीतमम लमंते वत मंतसपमत प िदममक ंतपेमेय
;6द्ध च्वूमत जव तमउवअम कपपििबनसजपमेरू प् िंदल कपपििबनसजल ंतपेमे पद हपअपदह ममििबज जव जीम चतवअपेपवदे व िजीमेम तनसमेए जीम न्तइंद क्मअमसवचउमदज क्मचंतजउमदजए इल वतकमतए उांम ेनबी चतवअपेपवदे वत हपअम ेनबी कपतमबजपवदे दवज पदबवदेपेजमदज ूपजी जीम चतवअपेपवदे व ि जीमेम तनसमे ें उंल ंचचमंत जव पज जव इम दमबमेेंतल वत मगचमकपमदज वित जीम तमउवअंस व िजीम कपपििबनसजलय
;7द्ध त्मचमंस ंदक ैंअपदहरू छवजूपजीेजंदकपदह ंदलजीपदह कवदम वत ंदल ंबजपवद जांमद नदकमत जीम तमसमअंदज तनसमेए जीम तनसमे ेींसस दवज ंमििबज जीम अंसपकपजलए पदअंसपकपजलए ममििबज वत बवदेमुनमदबमे व िंदलजीपदह ंसतमंकल कवदम वत ेनमिितमकए वत ंदल तपहीजए जपजसमए वइसपहंजपवद वत सपंइपसपजल ंसतमंकल ंबुनपतमकए ंबबतनमक वत पदबनततमकए वत ंदल तमउमकल वत चतवबममकपदह पद तमेचमबज जीमतमवएि वत ंदल तमसमेंम वत कपेबींतहम व िवत तिवउ ंदल कमइजए चमदंसजलए वइसपहंजपवदए सपंइपसपजलए बसंपउ वत कमउंदकए वत ंदल पदकमउदपजल ंसतमंकल हतंदजमकए वत जीम चतवव िव िंदल चेंज ंबज वत जीपदहय
ठल वतकमतए
क्म्म्च्।ज्ञ ज्ञन्ड।त्ए
Pramukh Sachiv.
74 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020Schedule I
CLASSIFICATION OF WASTE
Waste shall be classified as follows,-
;1द्ध "Ashes" ेींसस बवदेपेज व ितमेपकनमे ंतपेपदह तिवउ जीम इनतदपदह व िूववकए बवंसए बींतबवंसए बवाम ंदक वजीमत बवउइनेजपइसम उंजमतपंसे नेमक वित बववापदह ंदक ीमंजपदह पद ीवनेमेए पदेजपजनजपवदे ंदक ेउंसस पदकनेजतपंस मेजंइसपेीउमदजेण् ज्ीपे ंसेव पदबसनकमे पिदम चवूकमतल तमेपकनमए बपदकमते ंदक बसपदामत ूीपबी ंतम वजिमद उपगमक ूपजी ेउंसस चपमबमे व िउमजंस ंदक हसेंेय
;2द्ध "Bio-degradable waste/Wet waste" उमंदे ंदल वतहंदपब उंजमतपंस ूेंजम जींजबंद इम कमहतंकमक इल उपबतव.वतहंदपेउे पदजव ेपउचसमत ेजंइसम बवउचवनदके ूपजीपद ं तमेंवदंइसम जपउम चमतपवक ंदक ेींसस पदबसनकम ूेंजम ेनबी ें ज्मं समंअमेए महह ेीमससेए तिनपज ंदक अमहमजंइसम चममसेए बववामक विवकए चसंजम ूेंजमए उमंज ंदक इवदमेए हंतकमद ंदक समं िसपजजमतए सिवूमतेए ंदपउंस सपजजमतए ेवपसमक चंचमतए ीवनेम कनेज ंजिमत बसमंदपदहए बवबवदनज ेीमससेए ेंीमे मजबय
;3द्ध "Bio-medical waste" ेींसस बवदेपेज व ि ंदल ूेंजमए ूीपबी पे हमदमतंजमक कनतपदह जीम कपंहदवेपेए जतमंजउमदज वत पउउनदप्रंजपवद व िीनउंद इमपदहे वत ंदपउंसे वत पद तमेमंतबी ंबजपअपजपमे चमतजंपदपदह जीमतमजव वत पद जीम चतवकनबजपवद वत जमेजपदह व िइपवसवहपबंस उंजमतपंसे वत ीमंसजी बंउचेए ंदक ें उवतम चंतजपबनसंतसल कमपिदमक पद जीम ठपव. डमकपबंस ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमेए 2016 वत ंदल ंउमदकउमदज जीमतमजवय
;4द्ध "Bulk Garden & Horticulture waste" ेींसस बवदेपेज व ि इनसा इपव.कमहतंकंइसम ूेंजम तिवउ चनइसपब वत चतपअंजम चंतोए हंतकमदेए जतंपििब पेसंदकेए ठनदहंसवूेए ठनसा ळमदमतंजवते ेनबी ें तमेपकमदजपंस ंदक बवउउमतबपंस इनपसकपदहेए ेवबपमजपमे वत वजीमत पदेजपजनजपवदे ींअपदह हंतकमदे वत जतममे वद जीमपत चतमउपेमे मजबण् ंदक पदबसनकमे हतेंे बसपचचपदहेए ूममकेए ूववकल श्इतवूदष् बंतइवद.तपबी उंजमतपंस ेनबी ें चतनदपदहए इतंदबीमेए जूपहेए ूववक बीपचचपदहए ेजतूं वत कमंक समंअमे ंदक जतमम जतपउउपदहेए ूीपबी बंददवज इम ंबबवउउवकंजमक पद जीम कंपसल क्ववत जव क्ववत ब्वससमबजपवद ेलेजमउ वित इपव.कमहतंकंइसम ूेंजमय
;5द्ध "Bulky waste" ेींसस बवदेपेज व ि बवउउमतबपंसध् तमेपकमदजपंस ूेंजम ूीपबीए इल अपतजनमव ि पजे उेंेए ेींचमए ेप्रम वत ुनंदजपजल पेए पद जीम वचपदपवद व ि जीम नतइंद सवबंस इवकल वत ंहमदबल वित बवससमबजपवद व ि ूेंजमए पदबवदअमदपमदज जव इम ंबबवउउवकंजमक पद जीम कंपसल क्ववत जव क्ववत ब्वससमबजपवद ेलेजमउ चतवअपकमक इल जीम नतइंद सवबंस इवकल पण्मण् नितदपजनतमए ज्ण्टण्ए तिमम्रम etc.य
;6द्ध "Combustible waste" उमंदे दवद.इपवकमहतंकंइसमए दवद.तमबलबसंइसमए दवद.तमनेंइसमए दवद. ीं्रंतकवने ेवसपक ूेंजम ींअपदह उपदपउनउ बंसवतपपिब अंसनम मगबममकपदह 1500 ाबंसधह ंदक मगबसनकपदह बीसवतपदंजमक उंजमतपंसे सपाम चसेंजपबए ूववक चनसचए etc.य
;7द्ध "Commercial waste" ेींसस बवदेपेज व ि ूेंजमे हमदमतंजमक तिवउ वपििबमेए ूीवसमेंसम ंदक तमजंपस ेजवतमेए तमेजंनतंदजेए उंतामजेए ूंतमीवनेमे ंदक वजीमत बवउउमतबपंस मेजंइसपेीउमदजे मदहंहमक पद ंदल बवउउमतबपंस ंबजपअपजपमेण् ज्ीमेम ूेंजमे पदबसनकम हंतइंहम ंदक तनइइपेीय
;8द्ध "Commercial or Domestic Hazardous waste" ेींसस बवदेपेज व ि ूेंजम बवदजंउपदंजमक ूपजी ीं्रंतकवने बीमउपबंसे वत पदमिबजपवने ूेंजम हमदमतंजमक ंज जीम ीवनेमीवसक वत पदकपअपकनंस समअमस पदबसनकपदह इनज दवज सपउपजमक जव जीम विससवूपदहए.
;ंद्ध Household cleaners,-
ऽ ।इतेंपअम चवूकमते
ऽ ।उउवदपं ंदक ंउउवदपं इेंमक बसमंदमते
ऽ ब्ीसवतपदम इसमंबीमे
ऽ क्तंपद व्चमदमते
;इद्ध Automotive products,-
ऽ ठतांम ंदक ज्तंदेउपेेपवद थ्सनपके
ऽ ब्ंत ठंजजमतपमे
ऽ थ्नमसे ेनबी ें ेचमदज कपमेमसए ामतवेमदम ंदक हेंवसपदम
ऽ ॅेंजम म्दहपदम ंदक स्नइतपबंजपदह व्पसे
ऽ व्पस थ्पसजमते ंदक ब्ंत ब्ंतम च्तवकनबजे ंदक ब्वदेनउंइसमे
;बद्ध Paint products,-
ऽ म्दंउमस
ऽ व्पस इेंमकए स्ंजमग वत ॅंजमत ठेंमक च्ंपदजे
ऽ च्ंपदज ैवसअमदजे ंदक ज्ीपददमते
ऽ व्पसेए ळसनमे ंदक जीमपत मउचजल बवदजंपदमतेmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 75 ;कद्ध Bio-medical waste,-।े ेचमबपपिमक नदकमत ठपवउमकपबंस ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमे2016 पदबसनकपदह कपेबंतकमक ंदक वनज कंजमक उमकपबपदमे ंदक बलजवजवगपब कतनहेए सपुनपके ंदक जंइसमजेय पदरमबजपवदए दममकसमेए ेलतपदहमे ए ेबंसचमसेए इसंकमे ंदक वजीमत ेींतचे जींज उंल बंनेम चनदबजनतम वत बनजे पदबसनकपदह इवजी नेमक ंदक नदनेमक ेींतचेय जीमतउवउमजमते ंदक उमतबनतल बवदजंपदपदह चतवकनबजेय पजमउे बवदजंउपदंजमक ूपजी इसववक ंदक इवकपसल सिनपके पदबसनकपदह बवजजवदए कतमेेपदहेए ेवपसमक चसेंजमत बेंजेए सपदमेए इमककपदहे
वत वजीमत उंजमतपंस बवदजंउपदंजमक ूपजी इसववकय जनइमेए बंजीमजमतेए प्टे etc.य
;मद्ध Miscellaneous products,-
ऽ ब्वेउमजपब चतवकनबजे
ऽ ठंजजमतपमे ंदक इनजजवद बमससे
ऽ च्ीवजवहतंचीपब ंनकपवध्अपकमव जंचमे ंदक जीमपत बवदजंपदमते ंदक बीमउपबंसे
ऽ ।बपक नेमक वित जवपसमज बसमंदपदह
ऽ च्मेजपबपकमेए भ्मतइपबपकमे ंदक ।दजए ब्वबातवंबी ंदक डवेुनपजव ज्ञपससमते ंदक जीमपत मउचजल बंदे ऽ ब्ीमउपबंस थ्मतजपसप्रमते
ऽ स्पहीज ठनसइेए ज्नइम सपहीजे ंदक ब्वउचंबज थ्सनवतमेबमदज स्ंउचे ;ब्थ्स्द्ध
ऽ ।मतवेवस बंदे
ऽ ैजलतवविंउ ंदक ेवजि विंउ चंबांहपदह
;9द्ध "Construction and Demolition Waste (C&D Waste)" उमंदे जीम ूेंजम तमेनसजपदह तिवउ बवदेजतनबजपवदए तमउवकमससपदहए तमचंपतए तमदवअंजपवद वत कमउवसपजपवद व ि ेजतनबजनतमे वत तिवउ संदक बसमंतपदह ंबजपअपजपमेए जतमदबीपदह वत कम.ेपसजपदह ंबजपअपजपमेण् ष्ैजतनबजनतमेष् वित जीम चनतचवेमे व ि जीपे कमपिदपजपवद उमंदे इनपसकपदहे व ि ंसस जलचमे ;इवजी तमेपकमदजपंस ंदक दवद.तमेपकमदजपंसद्धए नजपसपजपमेए पदतिेंजतनबजनतम ंिबपसपजपमे ंदक ंदल वजीमत जलचम व ि उंद.
उंकम ेजतनबजनतमण् ब्वदेजतनबजपवद ंदक कमउवसपजपवद ूेंजम पदबसनकमेए इनज पे दवज सपउपजमक जव इतपबोए बवदबतमजमए तनइइसम ंदक वजीमत उेंवदतल उंजमतपंसेए ेवपसए जतममेए ंदल जलचम व िअमहमजंजपवदए तवबाए ूववक ;पदबसनकपदह चंपदजमकए जतमंजमक ंदक बवंजमक ूववक ंदक ूववक चतवकनबजेद्धए संदक बसमंतपदह ूेंजमए ूंसस बवअमतपदहेए चसेंजमतए कतलूंससए चसनउइपदह पिगजनतमेए दवद.ीं्रंतकवने पदेनसंजपवदए तववपिदहए ूंजमतचतववपिदह उंजमतपंस ंदक वजीमत तवव ि बवअमतपदहेए ेंचींसज चंअमउमदजए हसेंेए चसेंजपबेए चंचमतए हलचेनउ इवंतकेए मसमबजतपबंस ूपतपदह ंदक बवउचवदमदजे बवदजंपदपदह दव ीं्रंतकवने उंजमतपंसेए चपचमेए ेजममसए ंसनउपदपनउ ंदक वजीमत दवद.ीं्रंतकवने उमजंसे नेमक पद बवदेजतनबजपवद व ि ेजतनबजनतमेण् च्तवअपकमक ीवूमअमत बवदेजतनबजपवद ंदक कमउवसपजपवद ूेंजम ेींसस दवज पदबसनकम ;मअमद प ि जीमल तमेनसज तिवउ बवदेजतनबजपवदए तमउवकमससपदहए तमचंपतए तमदवअंजपवद वत कमउवसपजपवद व िेजतनबजनतमे वत तिवउ संदक बसमंतपदह ंबजपअपजपमेद्ध ंदल ीं्रंतकवने ूेंजम ें कमपिदमक नदकमत जीम भ्ं्रंतकवने ंदक व्जीमत ॅेंजमे ;डंदंहमउमदज ंदक ज्तंदे.इवनदकंतल डवअमउमदजद्ध त्नसमेए 2016 वत म्.ॅेंजम ें कमपिदमक नदकमत जीम म्.ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमेए 2016य
;10द्ध "Dead animals" ेींसस बवदेपेज व ि इवकपमे ंदक तमउंपदे व ि ंदपउंसे जींज कपम दंजनतंससल वत ंतम ंबबपकमदजंससल ापससमकण् प्ज ेींसस दवज पदबसनकम बंतबेंे ंदक ंदपउंस चंतजे तिवउ ेसंनहीजमत ीवनेमेए इनजबीमत ेीवचेए उमंज उंतामजे मजबय
;11द्ध "Slaughter house/ mutton/ chicken waste" ेींसस बवदेपेज व िजीम ूेंजम हमदमतंजमक ंज ेसंनहीजमत ीवनेमेए उमंजए पिेी ंदक बीपबामद ेजंससे ंदक वनजसमजेय
;12द्ध "E-waste" उमंदे ूेंजम मसमबजतपबंस ंदक मसमबजतवदपब मुनपचउमदजए ूीवसम वत पद चंतजए कपेबंतकमक ें ूेंजम इल जीम हमदमतंजवत ें ूमसस ें तमरमबजे तिवउ उंदनंिबजनतपदहए तमनितइपेीउमदज ंदक तमचंपत चतवबमेेमे ंदक ें उंल इम कमपिदमक पद जीम म्.ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमेए 2016 ंउमदकमक तिवउ जपउम जव जपउमय
;13द्ध "Hazardous wastes" ेींसस बवदेपेज व ि ंदल ूेंजम ूीपबी इल तमेंवद व ि ंदल व ि पजे चीलेपबंसए बीमउपबंसए तमंबजपअमए जवगपबए सिंउउंइसमए मगचसवेपअम वत बवततवेपअम बींतंबजमतपेजपबे बंनेमे कंदहमत वत सपामसल जव बंनेम कंदहमत जव ीमंसजी वत मदअपतवदउमदजए ूीमजीमत ंसवदम वत ूीमद पद बवदजंबज ूपजी वजीमत ूेंजमे वत ेनइेजंदबमे ंदक पदबसनकमे जीम ीं्रंतकवने ूेंजम कमपिदमक पद जीम भ्ं्रंतकवने ंदक व्जीमत ॅेंजमे ;डंदंहमउमदज ंदक ज्तंदे.
इवनदकंतल डवअमउमदजद्ध त्नसमेए 2016 वत ंदल ंउमदकउमदज जीमतमवयि
;14द्ध "Household / Residential waste" ेींसस बवदेपेज व ि जीम ूेंजमे हमदमतंजमक तिवउ ेपदहसम ंदक उनसजप.ंिउपसल ीवनेमीवसक नदपजे ें ं बवदेमुनमदबम व ि ीवनेमीवसक ंबजपअपजपमे वत ें ं चतवकनबज व ि कवउमेजपब ीवनेमीवसक ंबजपअपजपमे ेनबी ें बववापदहए बसमंदपदहए तमचंपतेए ीवइइपमेए कमबवतंजपवदए मउचजल बवदजंपदमतेए चंबांहपदहए बसवजीपदहए इववोए ूतपजपदह चंचमतेए दमूेचंचमतेए नितदपेीपदहेए जमसमअपेपवदए इनसइेए जनइम सपहीजे etc.य76 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 ;15द्ध "Industrial wastes" ेींसस बवदेपेज व ि कपेबंतकमक ेवसपक उंजमतपंसे व ि उंदनंिबजनतपदह चतवबमेेमे ंदक पदकनेजतपंस वचमतंजपवदे बवअमतपदह ं अेंज तंदहम व ि ेनइेजंदबमे ूीपबी ंतम नदपुनम जव मंबी पदकनेजतलण् प्ज ेींसस ंसेव पदबसनकम जीम ेवसपक ूेंजमे तिवउ ेउंसस पदकनेजतपंस चसंदजे ंदक ेंी तिवउ चवूमत चसंदजे ूीपबी ंतम तिमुनमदजसल कपेचवेमक ंज उनदपबपचंस संदकपिससेय
;16द्ध "Inert waste" ेींसस बवदेपेज व ि ंदल ेवसपक ूेंजम वत तमउदंदज व ि चतवबमेेपदह ूीवेम चीलेपबंसए बीमउपबंस ंदक इपवसवहपबंस चतवचमतजपमे उांम पज ेनपजंइसम वित ेंदपजंतल संदक पिससपदहय
;17द्ध "Institutional wastes" ेींसस बवदेपेज व ि ूेंजमे ंतपेपदह तिवउ पदेजपजनजपवदे ेनबी ेंेबीववसेए बवससमहमेए चनइसपब सपइतंतपमेए नदपअमतेपजपमेए तमसपहपवने पदेजपजनजपवदेए तमेमंतबी वतहंदप्रंजपवदे मजबण्य
;18द्ध "Liquid waste" ेींसस बवदेपेज व िेमूंहम सपुनपक ूेंजम ंदक ेममचंहम ूेंजमय
;19द्ध "Municipal wastes" ेींसस बवदेपेज व ि ूेंजम तमेनसजपदह तिवउ ंबजपअपजपमे ंदक ेमतअपबमे व ि जीम डनदपबपचंस ंनजीवतपजल ंदक ंसेव पदबसनकमे ूेंजमे जीतवूद वद चनइसपब चसंबमे ेनबी ें ेजतममज ूेंजमए कमंक ंदपउंसेए उंतामज ूेंजम etc.य
;20द्ध "Non-Biodegradable Waste/ Dry Waste" उमंदे जीम हंतइंहम वत ूेंजम उंकम नच व ि दवद. इपवकमहतंकंइसम उंजमतपंस ंदक दवज बंचंइसम व ि इमपदह कमहतंकमक इल उपबतव.वतहंदपेउे वत इपवसवहपबंस दंजनतंस चतवबमेे पदजव ेपउचसमत ेजंइसम बवउचवनदके ूपजीपद ं तमेंवदंइसम जपउम चमतपवकए ूीपबी तमउंपद पद जीम मदअपतवदउमदज वित सवदह चमतपवके व िजपउम वत ें उंल इम चतमेबतपइमक इल ंदल सूं पद वितबमए ंदक पदबसनकमे तमबलबसंइसम ूेंजमए दवद. तमबलबसंइसम ूेंजम ंदक बवउइनेजपइसम ूेंजम इनज मगबसनकमे पदमतज ेजतममज ेूममचपदहेय
;21द्ध "Plastic Waste" उमंदे ंदल चतवकनबज उंकम व ि चसेंजपब ूीपबी ीें इममद कपेबंतकमक ंजिमत नेम वत ंजिमत जीमपत पदजमदकमक सपमि पे वअमत ंदक ें उंल इम चतमेबतपइमक नदकमत जीम च्सेंजपब ॅेंजम डंदंहमउमदज त्नसमेए 2016 ंदक जीम न्जजंत च्तंकमेी च्सेंजपब ंदक वजीमत छवद.ठपवकमहतंकंइसम ळंतइंहम ;त्महनसंजपवदद्ध ।बज 2000 ें ंउमदकमक पद 2018य
;22द्ध "Pooja Articles" उमंदे ंदल इपवकमहतंकंइसम वत दवद.इपवकमहतंकंइसम पजमउए पकवस वत चंतंचीमतदंसपं नेमक पद ूवतेीपच व िंदल बनसजनतम वत तमसपहपवदय
;23द्ध "Recyclable waste" उमंदे ंदल ूेंजम उंजमतपंस ूीपबी पे तमबलबसंइसम पद दंजनतमए पदबसनकपदह इनज दवज सपउपजमक जव जीम विससवूपदह ूेंजमेए.
;ंद्ध "Paper products". छमूेचंचमतए बवउचनजमत चतपदजवनजेए ूतपजपदह चंचमतए मदअमसवचमेए बंत चंता बवनचवदेए इतवबीनतमे वत चंउचीसमजेए उंहं्रपदमेए इववोए बंतकइवंतक ंदक चंचमत चंबांहपदह ;ेनबी ें बमतमंस इवगमे ंदक कतपदा बंतजवदेद्ध चंचमत विवक ूतंचचमते ंदक वजीमत चंचमत चतवकनबजेय
;इद्ध "Metal products". ब्ंदे वत बवदजंपदमते उंकम व ि उमजंस ेनबी ें ेवजि कतपदा बंदेए उपसाचवूकमत जपदे ंदक विवक बंदेय
;बद्ध "Plastic & rubber products". ठवजजसमे वत बवदजंपदमते उंकम व ि चसेंजपब ेनबी ें कमजमतहमदज बवदजंपदमतेए उपसा बवदजंपदमतेए उपदमतंस ूंजमत इवजजसमेए ेवजि कतपदा इवजजसमेए रनपबम इवजजसमेए चसेंजपब चंबांहपदह ंदक वजीमत चसेंजपब चतवकनबजे इनज मगबसनकपदह ैजलतवविंउए कपेचवेंइसम बनजसमतपमेए बतवबामतल ंदक चवसलजीमदम बंततल इंहेय ;कद्ध "Glass products"- श्रंतेए इवजजसमेए ूपदकवू हसेंेए चवतबमसंपदए बमतंउपब ंदक पिेी जंदो इनज मगबसनकपदह सपहीज इनसइेय
;मद्ध ज्मगजपसमेए स्मंजीमतए त्मगमदमय
;द्धि ॅववक चतवकनबजेय
;24द्ध "Residual Waste" उमंदे ंदक पदबसनकमे जीम ूेंजम ंदक तमरमबजे तिवउ उंजमतपंस तमबवअमतलए ेवसपक ूेंजम तमबलबसपदहए जतमंजउमदज वत चतवबमेेपदह ंिबपसपजपमे ूीपबी ंतम दवज ेनपजंइसम वित तमबलबसपदह वत नितजीमत चतवबमेेपदह ंदक ूीपबी ंतम ेनपजंइसम वित संदक पिससपदहय
;25द्ध "Sanitary Waste" ेींसस बवदेपेज व ि नेमक ैंदपजंतल छंचापदेए ज्वूमसेए ज्ंउचवदेए ब्वदकवउेए क्पंचमते ंदक पदबवदजपदमदबम चंकेध्ेीममजे ंदक ंदल ेपउपसंत ूेंजमय
;26द्ध "Solid waste" उमंदे ंदक पदबसनकमे ेवसपक वत ेमउप.ेवसपक ूेंजम पदबसनकपदह ेंदपजंतल ूेंजमए बवउउमतबपंसध् तमेपकमदजपंसध् पदेजपजनजपवदंस ूेंजमए बंजमतपदह ंदक उंतामज ूेंजम ंदक वजीमत दवद. तमेपकमदजपंस ूेंजमेए ेजतममज ेूममचपदहेए ेपसज तमउवअमक वत बवससमबजमक तिवउ जीम ेनतंिबम कतंपदेए ीवतजपबनसजनतम ूेंजमए ंहतपबनसजनतम ंदक कंपतल ूेंजम ंदक जतमंजमक इपव.उमकपबंस ूेंजम मगबसनकपदह पदकनेजतपंस ीं्रंतकवने ूेंजमए नदजतमंजमक इपव.उमकपबंस ूेंजमए इंजजमतल ूेंजमए तंकपव.ंबजपअम ूेंजम ंदक म.ूेंजम हमदमतंजमक वत इतवनहीज ूपजीपद जीम सपउपजे व ि जीम नतइंद सवबंस इवकलय
;27द्ध "Street sweeping" ेींसस बवदेपेज व ि ूेंजमे बवससमबजमक तिवउ ेजतममजेए ूंसा ूंलेए ंससमलेए चंतो ंदक अंबंदज सवजेयmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 77
SCHEDULE-II
User Charges
| User Charges for Solid Waste Management from various waste generators (per month) | |||||
| ैण्छण् 1 | Category: Residential Houses ;ंचचसपबंइसम जव चसवज ंतमं व ि ेपदहसम ेजवतपमक ंदक इनपसज नच ंतमं व ि उनसजप ेजवतपमक इनपसकपदहे वित मंबी ेपदहसम ंिउपसलध्सिंजध्जमदंदज ें जीम बेंम उंल इमद्ध Note: प् ि जीमतम ंतम उवतम जींद वदम ंिउपसल ;मण्हण् ज्मदंदजद्ध तमेपकपदह पद ेंउम चतमउपेमेए जीमद जीम ंककपजपवदंस ंिउपसल इमपदह ेमचंतंजम ूेंजम हमदमतंजवत ूपसस इम बींतहमक ंककपजपवदंससल जीम ंउवनदज पिगमकण् ैपउपसंतसल वित ं उनसजप. ेजवतपमक इनपसकपदहध्ंचंतजउमदज ींअपदह उवतम जींद वदम सिंजए मअमतल सिंज वूदमतध्जमदंदज ूपसस इम बींतहमक ंदक जीम जवजंस ंउवनदज बंसबनसंजमक इेंमक वद दनउइमत व ि ंिउपसपमेध्सिंजेध् जमदंदजेध्ेींसस इम बवससमबजमक तिवउ जीम चतमउपेमण् | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | ढ 500 ेुण् जिण् | त्ेण् 40 | त्ेण् 35 | त्ेण् 35 | त्ेण् 30 |
| पप | झ 500ेुण् जिण् जव 2000 ेुण् | त्ेण् 100 | त्ेण् 80 | त्ेण् 75 | त्ेण् 50 |
| पपप | झ 2000ेुण् जि जव 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 125 | त्ेण् 120 | त्ेण् 100 | त्ेण् 80 |
| पअ | झ 2500ेुण् जि जव 5000 ेुण् जिण् | त्ेण् 200 | त्ेण् 150 | त्ेण् 135 | त्ेण् 120 |
| ट | झ 5000ेुण् जिण् | त्ेण् 350 | त्ेण् 250 | त्ेण् 200 | त्ेण् 150 |
| 2। Category: Shops | ;ज्ीम न्ेमत बींतहमे वित छवद ।ब ेीवचेए इेंमक वद ेप्रम व ि जीम ेीवचद्ध Note: प्द बेंम जीम ेीवच पे निससल वत चंतजपंससल ।पत बवदकपजपवदमक जीमद जीम बींतहम चतमेबतपइमक ेींसस इम उनसजपचसपमक इल 1ण्5ण् i.e. जीम नेमत बींतहमे ेींसस इम समअपमक ंज वदम ंदक ींस ि जपउमे उवतम जींद जीम चतमेबतपइमक तंजमे ें पद इमसवूण् | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | न्च जव 100 ेुण् जिण् | त्ेण् 80 | त्ेण् 60 | त्ेण् 50 | त्ेण् 40 |
| पप | झ 100 जव 200 ेुण् जिण् | त्ेण् 100 | त्ेण् 75 | त्ेण् 60 | त्ेण् 50 |
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसम78 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020
| User Charges for Solid Waste Management from various waste generators (per month) | |||||
| पपप | झ 200 जव 300 ेुण् जिण् | त्ेण् 125 | त्ेण् 110 | त्ेण् 100 | त्ेण् 70 |
| पअ | झ 301 जव 500 ेुण् जिण् | त्ेण् 200 | त्ेण् 150 | त्ेण् 125 | त्ेण् 80 |
| अ | झ 500ेुण् जिण् | त्ेण् 200़त्े 10ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 500 ेुण्जिण् | त्ेण् 150़त्े 6ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 500 ेुण्जिण् | त्ेण् 125़त्े 5ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 500 ेुण्जिण् | त्ेण् 80़त्े 3ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 500 ेुण्जिण् |
| 2ठ Category: Roadside | Hawkers/Street Vendors/etc. ;ूीपबी ंतम दवज तनदध्वचमतंजमक वद चमतउंदमदजसल बवदेजतनबजमक ेजतनबजनतमद्ध | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | ज्ीमसंध्ळनउजपधपवेोध् विवक ेजंससेध्ेजतममज अमदकवतेध्मजबण् | त्ेण् 75 | त्ेण् 60 | त्ेण् 50 | त्ेण् 35 |
| पप | डवइपसम थ्ववक अंद | त्ेण् 200 | त्ेण् 175 | त्ेण् 150 | त्ेण् 100 |
| पपप | त्वंक ेपकम भ्ूंामतेध्ेजतममज अमदकवतेएधपवेोध्विवक ेजंससेए मजब पद ूममासल व्बबेंपवदंससल वतहंदपेमक उंतामज ;महण् ैंचजींपब इं्रंंतद्ध | त्ेण् 15 चमत अमदकवत पद जीम उंततामज वित जीम कंल उंतामज पे वतहंदपेमक | त्ेण् 10 चमत अमदकवत पद जीम उंततामज वित जीम कंल उंतामज पे वतहंदपेमक | त्ेण् 10 चमत अमदकवत पद जीम उंततामज वित जीम कंल उंतामज पे वतहंदपेमक | त्ेण् 5 चमत अमदकवत पद जीम उंतामज वित जीम कंल उंतामज पे वतहंदपेमक |
| 3ण् | Category: Guest Houses that are owned by Government Department (Central/State) or public sector undertakings/corporations. | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | Upto 4 rooms | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 300 | त्ेण् 200 |
| पप | >4 rooms | त्ेण् 500़त्े 30 वित मंबी ंककपजपवदंस तववउ ंइवअम 4 तववउे | त्ेण् 400़त्े 25 वित मंबी ंककपजपवदंस तववउ ंइवअम 4 तववउे | त्ेण् 300़त्े 20 वित मंबी ंककपजपवदंस तववउ ंइवअम 4 तववउे | त्ेण् 200़त्े 10 वित मंबी ंककपजपवदंस तववउ ंइवअम 4 तववउे |
| 4ण् | Category: Hostel (Not inside any institutional educational campus) run by Private Persons for example working women's hostel, private hostels etc. | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | न्चजव 10 इमके | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 300 | त्ेण् 200 |
| पप | झ10 इमके | त्ेण् 500़त्े 50 चमत इमक वित मंबी ंककपजपवदंस इमक | त्ेण् 400़त्े 40ध्. चमत इमक वित मंबी ंककपजपवदंस इमक | त्ेण् 300़त्े 30ध्. चमत इमक वित मंबी ंककपजपवदंस इमक | त्ेण् 200़त्े 20ध्. चमत इमक वित मंबी ंककपजपवदंस इमक |
| 5 A Category: Non Air | conditioned Commercial eating joints/Restaurant/Dhaba/ snacks corner/Hotel/sweet | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसमmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 79
| User Charges for Solid Waste Management from various waste generators (per month) | |||||
| shops etc. (only eating facility without any overnight lodging/staying guest facility the user charges shall be based on seating capacity). Note: The prescribed user charges shall be multiplied by 1.5 in case the premise is fully or partially Air Conditioned, i.e. it shall be levied and collected one and half times more than the prescribe rate as herein below: | |||||
| प | ैमंजपदह बंचंबपजल नच जव 10 चमवचसम | त्ेण् 500 | त्ेण् 500 | त्ेण् 300 | त्ेण् 200 |
| पप | ैमंजपदह बंचंबपजल इमजूममद 10 चमवचसम जव 20 चमवचसम | त्ेण् 750 | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 | त्ेण् 350 |
| पपप | ैमंजपदह बंचंबपजल इमजूममद 20 चमवचसम जव 50 चमवचसम | त्ेण् 1000 | त्ेण् 1000 | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 |
| पअ | ैमंजपदह बंचंबपजल उवतम जींद 50 चमवचसम ;चतमउपेम नेमकध्इववामक वित हतवनच मअमदजेध्इवनुनमजे इववापदहद्ध | त्ेण् 2000 | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1000 |
| 5 B | Category: Hotels with room accommodation facility for overnight stay of Guests. The user charges will be levied and calculated by separately adding for waste generated by restaurant/eating facility offered in the Hotels and the waste generated due to stay/accommodation of guests. Both will be calculated and added for monthly charge. Thus, the calculation shall be done as following: (i) user charges prescribed for restaurant/eating facility offered by the Hotel within its premises as per 5A shall be calculated and it will be added with the user charges prescribed herein below as 5B. | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसम80 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020
| User Charges for Solid Waste Management from various waste generators (per month) | |||||
| प | न्च जव 10 तववउे | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1750 | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1000 |
| पप | झ10 तववउे जव 20 तववउे | त्ेण् 3500 | त्ेण् 3000 | त्ेण् 2500 | त्ेण् 2000 |
| पपप | झ 20 तववउे ंदक ंइवअम | त्ेण् 3500 च्सने त्ेण् 200 वित मंबी ंककपजपवदंस तववउ ंइवअम 20 तववउे | त्ेण् 3000 च्सने त्ेण् 200 वित मंबी ंककपजपवदंस तववउ ंइवअम 20 तववउे | त्ेण् 2500 च्सने त्ेण् 100 वित मंबी ंककपजपवदंस तववउ ंइवअम 20 तववउे | त्ेण् 2000 च्सने त्ेण् 75 वित मंबी ंककपजपवदंस तववउ ंइवअम 20 तववउे |
| 6 | Category: Commercial Offices, Banks, Insurance offices, etc. (based on built up area). Note: this user charge is for one single office operating in the building and if there are multiple offices in same building than each office shall be charged based on the area occupied by the office. | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | न्चजव 1000 ेुण् जिण् | त्ेण् 300 | त्ेण् 250 | त्ेण् 200 | त्ेण् 150 |
| पप | डवतम जींद 1000 ेुण् जिण् ंदक समेे जींद 2500 ेुण् | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 350 | त्ेण् 200 |
| पपप डवतम जींद 2500 ेुण् जिण् ूपजीवनज ंदल बंदजममद ंिबपसपजल पदेपकम जीम चतमउपेम व िजीम इनपसकपदह | त्ेण् 500़त्े 5ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 400़त्े 4ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 350़त्े 3ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 200़त्े 1ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | |
| पअ डवतम जींद 2500 ेुण् जिण् ूपजी बंदजममद ंिबपसपजल पदेपकम जीम चतमउपेम व िजीम इनपसकपदह | त्ेण् 500़त्े 10ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 400़त्े 6ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 350़त्े 5ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 200़त्े 3ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | |
| 7 | Category: offices owned by Government departments/local bodies/ (e.g. departments/offices fully or substantially funded by Centre or State Government) for extending services to citizens on non- commercial basis | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | न्चजव 1000 ेुण् जिण् | त्ेण् 200 | त्ेण् 175 | त्ेण् 150 | त्ेण् 100 |
| पप | डवतम जींद 1000 ेुण् जिण् ंदक समेे जींद 2500 ेुण् | त्ेण् 350 | त्ेण् 300 | त्ेण् 250 | त्ेण् 150 |
| पपप डवतम जींद 2500 ेुण् जिण् ूपजीवनज ंदल बंदजममद ंिबपसपजल पदेपकम जीम चतमउपेम व िजीम इनपसकपदह | त्ेण् 350़त्े 3ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 300़त्े 3ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 250़त्े 2ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 150़त्े 1ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् |
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसमmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 81
| User Charges for Solid Waste Management from various waste generators (per month) | |||||
| पअ डवतम जींद 2500 ेुण् जिण् ूपजी बंदजममद ंिबपसपजल पदेपकम जीम चतमउपेम व िजीम इनपसकपदह | त्ेण् 500़त्े 5ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 400़त्े 4ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 350़त्े 3ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | त्ेण् 150़त्े 2ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 2500 ेुण् जिण् | |
| 8। | Category: Non Residential Educational Institutions (play school/coaching classes, school and colleges) both Govt. and Non-Govt. ' छवजमण् प्द बेंम जीम मकनबंजपवदंस पदेजपजनजपवद पे तनददपदह ंदल बंदजममद पदेपकम जीम चतमउपेमे जीम नेमत बींतहमे चतमेबतपइमक ेींसस इम उनसजपचसपमक ूपजी ं उनसजपचसपमत 1ण्5 व िजीम ंउवनदज चतमेबतपइमक ीमतमपदण् ।सेव जीम नेमत बींतहमे चतमेबतपइमक पे वित पदेजपजनजपवदे ूीमतम ेजनकमदजे ंजजमदकपदह जीम बसेंेमे ंदक प िजीम ेबीववसध्पदेजपजनजपवद उंपदजंपदे ं ीवेजमस ूपजीपद बंउचने जींद ं ेमचंतंजम ंककपजपवदंस नेमत बींतहम ेींसस इम समअपमक वित ूेंजम हमदमतंजमक कनम जव ीवेजमस ूीपबी पे उमदजपवदमक पद 8ठण् | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | न्चजव 100 ेजनकमदजे | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 300 | त्ेण् 200 |
| पप | झ 100 जव 500 ेजनकमदजे | त्ेण् 750 | त्ेण् 600 | त्ेण् 500 | त्ेण् 350 |
| पपप | झ 500 जव 1000 ेजनकमदजे | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1200 | त्ेण् 1000 | त्ेण् 700 |
| पअ | झ1000 ेजनकमदजे | त्ेण् 1500़त्े 200ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 100 उवतम ेजनकमदजे ंइवअम 1000ण् | त्ेण् 1200़त्े 150ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 100 उवतम ेजनकमदजे ंइवअम 1000ण् | त्ेण् 1000़त्े 100ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 100 उवतम ेजनकमदजे ंइवअम 1000ण् | त्ेण् 700़त्े 50ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 100 उवतम ेजनकमदजे ंइवअम 1000ण् |
| 8B | Residential Hostel within the premise of Educational Institutions or owned by any Educational Institution for its students. (the fee prescribed is in addition to the user charges levied in 8A. | ||||
| प | न्चजव 100 ेजनकमदजे पद ीवेजमस | त्ेण् 1000 | त्ेण् 800 | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 |
| पप | झ 100 जव 300 ेजनकमदजे | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1200 | त्ेण् 1000 | त्ेण् 750 |
| पपप | झ 300 जव 500 ेजनकमदजे | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1750 | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1000 |
| पअ | झ500 ेजनकमदजे | त्ेण् 2000़त्े 200ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 150 उवतम ेजनकमदजे ंइवअम 500ण् | त्ेण् 1750़त्े 150ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 50 उवतम ेजनकमदजे ंइवअम 500ण् | त्ेण् 1500़त्े 100ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 50 उवतम ेजनकमदजे ंइवअम 500ण् | त्ेण् 1000़त्े 50ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 50 उवतम ेजनकमदजे ंइवअम 500ण् |
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसम82 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020
| User Charges for Solid Waste Management from various waste generators (per month) | |||||
| 9A | Category: Health Care Establishments (Clinic, Dispensary, Laboratories, Diagnostic Centres/Pathological Centres/etc.) Note: Prescribed User charges are only for Msw i.e. excluding biomedical waste which shall be disposed by the HCF on its own cost as per Bio-medical waste management rules. | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | छवद.इमककमक ;ूपजीवनज पदकववत चंजपमदज ेमतअपबमद्ध भ्ब्ै ूपजी नच ंतमं समेे जींद 500 ेुण् जिण् | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 350 | त्ेण् 200 |
| पप | छवद.इमककमक ;ूपजीवनज पदकववत चंजपमदज ेमतअपबमद्ध भ्ब्ै ूपजी नच ंतमं उवतम जींद 500 ेुण् जिण् इनज समेे जींद 2000 ेुण् जिण् | त्ेण् 1000 | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 | त्ेण् 350 |
| पपप | छवद.इमककमक ;ूपजीवनज पदकववत चंजपमदज ेमतअपबमद्ध भ्ब्ै ूपजी इनपसज नच ंतमं उवतम जींद 2000 ेुण् जिण् | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1000 | त्ेण् 500 |
| 9B With beds Health Care Establishments owned and run by Government or societies owned and operated under district/state government ownership (i.e. Government Hospitals that have indoor facility) | |||||
| प | ढ10 इमक | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1200 | त्ेण् 1000 | त्ेण् 750 |
| पप | झ 10 इमके नचजव 30 इमके | त्ेण् 3000 | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1000 |
| पपप | झ 30 इमके ंदक ंइवअम | त्ेण् 3000 वित नच जव 30 इमके़त्े 150ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस वदम इमक ंइवअम 30 इमके | त्ेण् 2000 वित नच जव 30 इमके़त्े 125ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस वदम इमक ंइवअम 30 इमके | त्ेण् 1500 वित नच जव 30 इमके़त्े 75ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस वदम इमक ंइवअम 30 इमके | त्ेण् 1000़ त्ेण् 50ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस वदम इमक ंइवअम 30 इमके |
| 9C With beds Health Care Establishments owned and run by private person/company/or others have ownership other than the government (private/Nursing Homes/private hospitals) | |||||
| प | ढ10 इमक | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1200 | त्ेण् 1000 |
| पप | झ 10 इमके नच जव 30 इमके | त्ेण् 5000 | त्ेण् 3000 | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1500 |
| पपप | झ 30 इमके ंदक ंइवअम | त्ेण् 5000 वित नच जव 30 इमके़त्े 400ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस वदम इमक ंइवअम 30 इमके | त्ेण् 3000 वित नच जव 30 इमके़त्े 250ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस वदम इमक ंइवअम 30 इमके | त्ेण् 2000 वित नच जव 30 इमके़त्े 150ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस वदम इमक ंइवअम 30 इमके | त्ेण् 1500़ त्ेण् 100ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस वदम इमक ंइवअम 30 इमके |
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसमmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 83
| User Charges for Solid Waste Management from various waste generators (per month) | |||||
| 10 | Category: Micro small & medium Enterprises (MSME) (occupied area) (User charges are only for only non-hazardous MSW and any hazardous waste shall be disposed separately by the Unit at its own cost)* | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | नच जव 1000 ेुण् जिण् | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 350 | त्ेण् 200 |
| पप | झ 1000 ेुण् जिण् | त्ेण् 500़त्े 3ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 1000 ेुण् जिण् | त्ेण् 400़त्े 2ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 1000 ेुण् जिण् | त्ेण् 350़त्े 2ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 1000 ेुण् जिण् | त्ेण् 200़त्े 1ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 1000 ेुण् जिण् |
| 11 | Godown, Ware house, cold storage (area) छवजमरू न्ेमत बींतहमे वित वदसल दवद.ीं्रंतकवने डैॅ | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | नच जव 1000 ेुण् जिण् | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 350 | त्ेण् 200 |
| पप | झ 1000 ेुण् जिण् | त्ेण् 500़त्े 3ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 1000 ेुण् जिण् | त्ेण् 400़त्े 2ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 1000 ेुण् जिण् | त्ेण् 350़त्े 2ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 1000 ेुण् जिण् | त्ेण् 200़त्े 1ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ेुण् जिण् ंइवअम 1000 ेुण् जिण् |
| 12 | Marriage Hall, Festival Hall, Exhibition and Fair Hall, Open space (with temporary tent/standard arrangement for functions/onetime event that involves guests having food)* It excludes the same facilities of hotels. छवजमरू न्ेमत ब्ींतहमे चतमेबतपइमक ीमतम ंतम for मंबी कंल ंदक बींतहमे ेींसस इम बंसबनसंजमक वित जवजंस ंतमं व ि जीम चसवज व िजीम मअमदज ीवेजपदह वूदमतण् प्ज ेींसस इम कनजल व िजीम वूदमत जव पदवितउ जीम नतइंद सवबंस इवकल ंइवनज ंसस जीम इववापदह कंजमेध् दनउइमत व ि मअमदजेण् | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | न्च जव 300 ेुण् उमजमत ;जीपे ेींसस इम पिगमक वित मंबी कंल व ि जीम मअमदज ंदक बींतहमक ंबबवतकपदहसलद्ध | त्ेण् 1000 वित मंबी कंल | त्ेण् 800 वित मंबी कंल | त्ेण् 750 वित मंबी कंल | त्ेण् 500 वित मंबी कंल |
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसम84 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020
| User Charges for Solid Waste Management from various waste generators (per month) | |||||
| पप | झ300 ेुण् उमजमत ;जीपे ेींसस इम पिगमक वित मंबी कंल व िजीम मअमदज ंदक बींतहमक ंबबवतकपदहसलद्ध | त्ेण् 1000़ त्े 10ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस वदम ेुउ ंइवअम 300 चमत ेुउण् ;उंगपउनउ 5000 वित मंबी कंल व िजीम मअमदजद्ध | त्ेण् 800़ त्े 6ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस वदम ेुण् उण् ंइवअम 300 चमत ेुउण् ;उंगपउनउ 3000 वित मंबी कंल व िजीम मअमदजद्ध | त्ेण् 750़ त्े 5ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस वदम ेुण्उण् ंइवअम 300 चमत ेुउण् ;उंगपउनउ 2000 वित मंबी कंल व िजीम मअमदजद्ध | त्ेण् 500़ त्े 3ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस वदम ेुण्उण् ंइवअम 300 चमत ेुउण् ;उंगपउनउ 15 वित मंबी कंल व िजीम मअमदजद्ध |
| 13 | Category: Petrol Pumps | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | च्मजतवस च्नउच ूपजीवनज ंदल वजीमत नजपसपजल ेीवच ;e.g. ळतवबमतल ेीवचध्ेमतअपबम ेजंजपवद etc.द्ध ूपजीपद पजे चतमउपेमे | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 300 |
| पप | च्मजतवस च्नउच ूपजी ंदल वजीमत नजपसपजल ेीवच ;e.g. ळतवबमतल ेीवचध्ेमतअपबम ेजंजपवद etc.द्ध ूपजीपद पजे चतमउपेमे | त्ेण् 1000 | त्ेण् 700 | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 |
| 14 | Category: Saloon/Beauty Parlour/Spa/Gym/fitness centre. User Charges shall be levied on the basis of area and type of Facility (Air Conditioned/Non Air Conditioned) | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
| प | ैंसववदध्ठमंनजल च्ंतसवनतध्ैचंध्ळलउध्थ्पजदमेे ब्मदजतमण् ज्लचम व िथ्ंबपसपजल रू ।पत ब्वदकपजपवदमक ।तमं ढ 500 ैुनंतम थ्ममज | त्ेण् 1000 | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 |
| पप | ैंसववदध्ठमंनजल च्ंतसवनतध् ैचंध्ळलउध्थ्पजदमेे ब्मदजतमण् ज्लचम व िथ्ंबपसपजल रू ।पत ब्वदकपजपवदमक ।तमं रू–झ 500 ेुनंतम – 2000 मिमजण् | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1000 | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 |
| पपप | ैंसववदध्ठमंनजल च्ंतसवनतध्ैचंध्ळलउध्थ्पजदमेे ब्मदजतमण् ज्लचम व िथ्ंबपसपजल रू ।पत ब्वदकपजपवदमक ।तमं रूझ 2000 थ्ममजण् | त्ेण् 2500 | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1000 | त्ेण् 750 |
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| User Charges for Solid Waste Management from various waste generators (per month) | |||||
| पअ | ैंसववदध्ठमंनजल च्ंतसवनतध् ैचंध्ळलउध्थ्पजदमेे ब्मदजतमण् ज्लचम व िथ्ंबपसपजल रू– छवद.।पत ब्वदकपजवदमक ।तमं रू ढ 500 ैुनंतम थ्ममज | त्ेण् 200 | त्ेण् 175 | त्ेण् 150 | त्ेण् 100 |
| अ | ैंसववदध्ठमंनजल च्ंतसवनतध्ैचंध्ळलउध्थ्पजदमेे ब्मदजतमण् ज्लचम व िथ्ंबपसपजल रू छवद ।पत ब्वदकपजपवदमक ।तमं रू .झ 500 ैुनंतम.2000 थ्ममजण् | त्ेण् 400 | त्ेण् 300 | त्ेण् 250 | त्ेण् 150 |
| अप | ैंसववदध्ठमंनजल च्ंतसवनतध्ैचंध्ळलउध्थ्पजदमेे बमदजतमण् ज्लचम व िथ्ंबपसपजलरू छवद ।पत ब्वदकपजपवदमक ।तमं रू– झ2000 थ्ममजण् | त्ेण् 500 | त्ेण् 350 | त्ेण् 300 | त्ेण्200 |
| 15 Category : Printing Press ;न्ेमत ब्ींतहमे वित छवद. ीं्रंतकवने डैॅ ूेंजमद्ध | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6 स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींल ंज | |
| प | न्च जव 500 ैुण् थ्जण् | त्ेण् 350 | त्ेण् 250 | त्ेण् 200 | त्ेण् 150 |
| पप | झ 500 ैुण् थ्जण् | त्ेण् 350़त्े 5ध्. च्मत मंबी ंककपजपवदंस 10 ैुण् थ्जण् ंइवअम 500 ैुण् थ्जण् | त्ेण् 250़त्ेण् 4ध्. च्मत मंबी ंककपजपवदंस 10 ैुण् थ्जण् ंइवअम 500 ैुण् थ्जण् | त्ेण्200 ़ त्े 3ध्. च्मत मंबी ंककपजपवदंस 10 ैुण् थ्जण् ंइवअम 500 ैुण् थ्जण् | त्ेण् 150़ त्ेण् 2ध्. च्मत मंबी ंककपजपवदंस 10 ैुण् थ्जण् ंइवअम 500 ैुण् थ्जण् |
| 16 Motor vehicle washing / Service Centre (Garage/Fabrication shop/Service Centre) ;मगबसनकपदह उपदवत तमचंपतपदह ेीवचे जींज ूपसस इम समअपमक मिमेध्नेमत बींतहमे ें चमतबवउउमतबपंस ेीवच दवतउे ें उमदजपवदमक पद ैण् छण् 2 व िजीपे सपेजद्धण् | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी च्वचनसंजपवद झ 6 स्ंबेय | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींल ंज | |
| प | न्च जव 1000 ैुण् थ्जण् | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 350 | त्ेण् 200 |
| पप | झ1000 ैुण् थ्जण् नच जव 2000 ैुण् थ्जण् | त्ेण् 1000 | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 | त्ेण् 350 |
| पपप | झ2000 ैुण् थ्जण् | त्ेण् 1000 ़ त्ेण् 20ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ैुण् थ्जण् ंइवअम 2000 ैुण् थ्जण् | त्ेण् 750़त्ेण् 15ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ैुण् थ्जण् ंइवअम 2000 ैुण् थ्जण् | त्ेण् 500 ़ त्ेण् 10 चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ैुण् थ्जण् ंइवअम 2000 ैुण् थ्जण् | त्ेण् 350़ त्ेण् 5ध्. चमत मंबी ंककपजपवदंस 10 ैुण् थ्जण् ंइवअम 2000 ैुण् थ्जण् |
| व्जीमत ब्ंजमहवतपमे रू ;ठेंमक वद जलचम व िंबजपअपजपमेद्ध | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद झ 6 स्ंबे | डनदपबपचंस ब्वतचवतंजपवद ।तमं ूपजी चवचनसंजपवद ढ 6स्ंबे | छंहंत च्ंसपां च्ंतपेींक | छंहंत च्ंदबींलंज |
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| User Charges for Solid Waste Management from various waste generators (per month) | |||||
| 17 Meat shop/fish | shop/chicken shop or other such shops where raw/uncooked meat is sold as retail (Excluding slaughter Houses) | त्ेण् 400 | त्ेण् 350 | त्ेण् 300 | त्ेण् 250 |
| 18 Wine shop (including bear shop) | त्ेण् 750 | त्ेण् 600 | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | |
| 19 Model Liquor shop | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1200 | त्ेण् 1000 | त्ेण् 750 | |
| 20 । Category : Shopping Malls with Multiplex (for upto 5 ton per day of waste generation | त्ेण् 25000 | त्ेण् 20000 | त्ेण् 15000 | त्ेण् 10000 | |
| 20ठ Shopping Malls with | Multiplex generating more than 5 ton per day of waste generation | त्े 25000 च्मत उवदजी ;वित नच जव 5 जवद चमत कंलद्ध़ंककपजपवदंस त्ेण् 5000 चमत उवदजी वित मंबी जवद ंइवअम 5 जवद चमत कंलण् | त्े 20000 च्मत उवदजी ;वित नच जव 5 जवद चमत कंलद्ध़ंककपजपवदंस त्ेण् 4000 चमत उवदजी वित मंबी जवद ंइवअम 5 जवद चमत कंलण् | त्े 15000 च्मत उवदजी ;वित नच जव 5 जवद चमत कंलद्ध़ ंककपजपवदंस त्ेण् 3000 चमत उवदजी वित मंबी जवद ंइवअम 5 जवद चमत कंलण् | त्े 10000 च्मत उवदजी ;वित नच जव 5 जवद चमत कंलद्ध़ ंककपजपवदंस त्ेण् 2000 चमत उवदजी वित मंबी जवद ंइवअम 5 जवद चमत कंलण् |
| 21 | Cinema halls (other than Multiplex in Malls) Monthly User Charges shall be calculated on the basis of seating capacity by multiplying the prescribed fees per seat with total number of seats in cinema hall. | त्ेण् 10 | त्ेण् 6 | त्ेण् 5 | त्ेण् 3 |
| 22 | Bhandara/Langar (on a single day) | त्ेण् 200 | त्ेण् 150 | त्ेण् 125 | त्ेण् 100 |
| 23 | Others, which have not been mentioned above | ।बबवतकपदह जव जीम मेजपउंजम व िजीम नतइंद सवबंस इवकलण् |
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Schedule III
Penalty/Spot Fines Charges for offences/violations.
| Specific Offences | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population >6 Lacs) | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population<6 Lacs) | Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area | Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area |
Penalty/Spot fines provisions for littering/creating nuisance/clean aangan violation for every
instances/act shall be levied as following :–
| 1 | क्नउचए कमचवेपजए कपेबींतहमए ेचपसस वत तमसमेंम ूेंजमए वत बंनेम वत चमतउपज ेनबी ूेंजमए जव इम कनउचमकए कपेबींतहमकए ेचपससमक वत तमसमेंमकए ूीमजीमत वत दवज जीम ूेंजम पे पद ं बवदजंपदमत वत तमबमचजंबसमए पद वत ंज ंदल चनइसपब वत चतपअंजम चसंबम मगबमचज पद ं बवदजंपदमत वत ंज ं चसंबम ूीपबी ीें इममद ेचमबपंससल पदकपबंजमकए चतवअपकमक वत ेमज ंचंतज वित ेनबी चनतचवेमण् थ्वत जीपे चनतचवेम व ि जीमेम तनसमेए चनइसपब वत चतपअंजम चसंबम पदबसनकमे इनज दवज सपउपजमक जव जीम विससवूपदहरू | |||||
| ंण् | ंदल वबबनचपमकए वचमद वत अंबंदज संदकए चसंलहतवनदक ंदक हंतकमदेय | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 300 | त्ेण् 200 | |
| इण् | वद जीम इंदा व ि ं ूंजमत इवकल वत पदजव ूंजमत इवकल सपाम तपअमतेए ूंजमतूंलेए बंजबीउमदजेए ेमूमतेए ेजतवउ ूंजमत कतंपदे पदबसनकपदह जीतवूपदह वत कमचवेपजपदह ष्चववरं ंतजपबसमेष्य | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 300 | |
| बण् | च्नइसपब ेजतममज वत चतपअंजम ेजतममज वत वद ंदल नदवबबनचपमक हतवनदक ंसवदहेपकम ंदल ेजतममजए तवंक ेपकम ूंसाए तवंक कपअपकमते मजबण्य | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 300 | त्ेण् 200 | |
| कण् | म्कनबंजपवदंस प्देजपजनजपवदेए ीवेचपजंसे ंदक वजीमत ीमंसजीबंतम पदेजपजनजपवदेए तमसपहपवने चसंबमेए ीमतपजंहम इनपसकपदहेय | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 300 |
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| Specific Offences | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population >6 Lacs) | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population<6 Lacs) | Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area | Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area | ||
| 2 | ॅपससनिससल चसंबमए कमचवेपज वत ंससवू जव इम चसंबमक वत कमचवेपजमक वद ीपेध्ीमत चतमउपेमध् चतवचमतजल ंदल ापदक व ि ूेंजम तनइइपेीए पिसजी मजबण् जव ंबबनउनसंजम वित उवतम जींद जूमदजल. विनत ीवनतेण् | त्ेण् 500 | त्ेण् 400 | त्ेण् 300 | त्ेण् 200 | |
| 3 | जीतवू वत कमचवेपज ूेंजम वद ंदल चनइसपब वत चतपअंजम तवंक वत वद ंदल चनइसपब वत चतपअंजम चतमउपेमे ूपजीपद जीम नतइंद सवबंस इवकल सपउपजे ूीपसम कतपअपदह ं अमीपबसमए वत तिवउ ं चंतामक अमीपबसम वत ूीपसम इमपदह बवदअमलमक पद ं अमीपबसमण् छव कतपअमत व िअमीपबसम ेींसस ंससवू वत चमतउपज ंदल चेंेमदहमत पद ेनबी अमीपबसम जव ेचपजए जीतवू वत कमचवेपज ेनबी ूेंजम पद ं सपाम उंददमतण् | त्ेण् 1000 | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 | त्ेण् 350 | |
| 4 | ंण् | प्दकनसहम पद जीम चतवकनबजपवदए कपेजतपइनजपवदए ेजवतंहम ंदक ेंसम व ि इंददमक चसेंजपबए जीमतउवबवस वत ंदल ेनबी पजमउे तमेचवदेपइसम कपतमबजसल वत पदकपतमबजसल वित कंउंहम व ि चनइसपब ीमंसजी वत.ेनबी पजमउे जीम नेम व ि ूीपबी ीें इममद तमेजतपबजमक ध्इंददमक नदकमत जीमेम तनसमेए बमदजतंस वत ेजंजम तनसमे ंदक तमहनसंजपवदेण् | ।े चमत चतवअपेपवदे व िचमदंसजलध्ेचवज पिदमे चतमेबतपइमक नदकमत दवजपपिबंजपवद छवण् 1056ध्प्ग्.7.18.20;स्नबादवूद्ध.18 कंजमकय श्रनसल 15ए 2018 नदकमत जीम न्जजंत च्तंकमेी चसेंजपब ंदक वजीमत छवद.ठपवकमहतंकंइसम ळंतइंहम ;तमहनसंजपवदद्ध ।बजए 2000 ें ंउमदकमक पद 2018ण् | |||
| इण् | नेम व िइंददमक चसेंजपबए जीमतउवबवस वत ंदल ेनबी पजमउे तमेचवदेपइसम कपतमबजसल वत पदकपतमबजसल वित कंउंहम व िचनइसपब ीमंसजी वत.ेनबी पजमउे जीम नेम व िूीपबी ीें इममद तमेजतपबजमकध्इंददमक नदकमत जीमेम तनसमेए बमदजतंस वत ेजंजम तनसमे ंदक तमहनसंजपवदेण् |
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| Specific Offences | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population >6 Lacs) | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population<6 Lacs) | Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area | Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area | ||
| 5 | ैचपजए नतपदंजमए कममिबंजमए समंअमध्कमचवेपज विवक पजमउे पद वतकमत जव मिमक ंदपउंसे पद ं उंददमत ंउवनदजपदह जव सपजजमतपदहण् | त्ेण् 250 | त्ेण् 150 | त्ेण् 100 | त्ेण् 50 | |
| 6 | ठनतदध्इनतलए ंजजमउचज जव इनतदध्इनतल वत ंइमज जीम इनतदपदहध्इनतलपदह व ि ंदल ापदक व िूेंजम वत कपेचवेम व िंदल जलचम व ि ूेंजम ंज तवंक ेपकमेए कनउच ेपजमे वत ंदल चनइसपबध्चतपअंजम चतवचमतजल इल इनतदपदहध्इनतलपदहण् ज्ीपे चतवीपइपजपवद ेींसस इम ंचचसपबंइसम जव ंसस चमतेवद पदबसनकपदह ेूममचमते ;ैंंिप ज्ञंतउंबींतपेद्ध वत वजीमत मउचसवलममे व िजीम नतइंद सवबंस इवकलए ब्वदजतंबज ॅवतामतेए ूेंजम. चपबामते वत ंदल वजीमत पदकपअपकनंस पदअवसअमक पद जीम ूवता व िेूममचपदह ंदक बसमंदपदह व िजीम तवंके ंदक ेजतममजे ंदक वजीमत चनइसपब चसंबमेण् | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1200 | त्ेण् 1000 | |
| 7 | क्तपअम वत उवअम ंदल नदबवअमतमक जतनबा वत वजीमत अमीपबसम पिससमक ूपजी ूेंजमध्सपजजमतण् | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1200 | त्ेण् 1000 | |
| 8 | स्पजजमत जीम तवंकेध्चंतोध्चनइसपब चसंबम इल ंससवूपदह जीमपत चमजे जव कममिबंजम पद ंदल चनइसपब चसंबमण् ;छवजमय प्द बेंम व िंदल कममिबंजपवदए जीम वूदमत ेींसस जांम जीम चमजश्े ंिमबमे वद जीम तवंके इंबा ीवउम वित | त्ेण् 500 | त्ेण् 300 | त्ेण् 200 | त्ेण् 100 |
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसम90 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020
| Specific Offences | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population >6 Lacs) | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population<6 Lacs) | Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area | Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area | ||
| कपेचवेंस इल सिनेीपदह पज जीतवनही ेमूमतंहम वजीमतूपेम चमदंसजल ेींसस इम समअपमकण् | ||||||
| 9 | क्मचवेपज वत सपजजमत ब्-क् ूेंजम वत ंदल वजीमत जलचम व िूेंजम पद ेजतवउ ूंजमत कतंपदेए तवंक चंअमउमदजेए वचमद संदके इमसवदहपदह जव ळवअमतदउमदज वत नतइंद सवबंस इवकल ंदकध्वत वद जीम ेपकमे व िचनइसपब तवंकेण् | त्ेण् 3000 | त्ेण् 2500 | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1000 |
[Provisions regarding segregation delivery and collection violation by waste generators]
| 10 | क्मसपअमतपदह नद. ेमहतमहंजमक कतलए ूमज ंदक कवउमेजपब ीं्रंतकवने ूेंजम ंदक दवज ेजवतमक पद ेमचंतंजम इपदेण् ;जीम चमदंस ंउवनदज ूपसस इम बींतहमक चमत उवदजी पद ंककपजपवद जव जीम नेमत बींतहमे चतमेबतपइमक चमत उवदजी तिवउ ूेंजम हमदमतंजवतेद्ध | त्ेण् 200 चमत उवदजी | त्ेण् 150 चमत उवदजी | त्ेण् 100 चमत उवदजी | त्ेण् 50 चमत उवदजी | |
| 11 | क्मसपअमतपदह नदेमहतमहंजमक ब्-क् ूेंजम ;वित मंबी ेनबी अपवसंजपवदद्ध इल ब्-क् इनसा ूेंजम हमदमतंजवते | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1200 | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 | |
| 12 | क्मसपअमतपदह नदेमहतमहंजमक हंतकमद ूेंजम ंदक जतमम जतपउउपदहेण् ;वित मंबी ेनबी अपवसंजपवदद्ध | त्ेण् 200 | त्ेण् 100 | त्ेण् 75 | त्ेण् 50 | |
| 13 | क्मसपअमतपदह नदेमहतमहंजमक पिेीए चवनसजतल ंदक उमंज ूेंजमण् ;जीम चमदंस ंउवनदज ूपसस इम बींतहमक चमत उवदजी पद ंककपजपवद जव जीम नेमत बींतहमे चतमेबतपइमक चमत उवदजी तिवउ ूेंजम हमदमतंजवतेद्धण् | त्ेण् 750 चमत उवदजी | त्ेण् 500 चमत उवदजी | त्ेण् 300 चमत उवदजी | त्ेण् 150 चमत उवदजी |
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसमmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 91
| Specific Offences | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population >6 Lacs) | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population<6 Lacs) | Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area | Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area | ||
| 14 | ैजवतंहम ंदक कमसपअमतल व ि नदेमहतमहंजमक ूेंजम इल ंदल ठनसा ॅेंजम ळमदमतंजवतण् ;जीम चमदंस ंउवनदज ूपसस इम बींतहमक चमत ूममा पद ंककपजपवद जव जीम नेमत बींतहमे चतमेबतपइमक चमत उवदजी तिवउ ूेंजम हमदमतंजवतेद्धण् | त्ेण् 1000 चमत ूममा | त्ेण् 750 चमत ूममा | त्ेण् 500 चमत ूममा | त्ेण् 350 चमत ूममा | |
| 15 | ब्वससमबजपदह ूेंजम ूपजीवनज तमहपेजतंजपवद ंदक ंनजीवतपेंजपवद तिवउ जीम नतइंद सवबंस इवकलण् | त्ेण् 500 चमत वमििदबम | त्ेण् 400 चमत वमििदबम | त्ेण् 300 चमत वमििदबम | त्ेण् 200 चमत वमििदबम |
[Provisions regarding drains/sewers/soak pits]
| 16 | क्पेबींतहम वत बंनेम जव इम कपेबींतहमक कवउमेजपब ेमूंहमध्ेनससंहमध् मसििनमदजे तिवउ चतपअंजम कतंपदेध्ेमूमत सपदमे जव ेजवतउ ूंजमत कतंपदेए तवंकए वचमद संदकेए ूंजमत इवकपमेए ूंजमत ूंलेए ंहतपबनसजनतंस संदक वत ंदल वजीमत दवद. कमेपहदंजमक सवबंजपवदेण् | त्ेण् 500 | त्ेण् 300 | त्ेण् 200 | त्ेण् 100 | |
| 17 | ।ससवू जीम पदसिवू व ि ंदल ेनइेजंदबम सपामसल जव पदरनतम जीम कतंपदए वत जव पदजमतमितम ूपजी पजे सिवू जव जीम चनइसपब ेमूमत.सपदमण् | त्ेण् 500 | त्ेण् 300 | त्ेण् 200 | त्ेण् 100 | |
| 18 | क्मचवेपज वत बंनेम जव कमचवेपज ंदल ेनइेजंदबम पद वचमद कतंपदे ंदकध्वत उंदीवसमेए जीने बतमंजपदह इसवबांहमध्बसवहहपदह पद ेमूमत सपदमेण् ज्ीपे चतवअपेपवद पे ंचचसपबंइसम जव जीम नतइंद सवबंस इवकलश्े ेजं ििकमचवेपजपदह | त्ेण् 1000 | त्ेण् 750 | त्ेण् 500 | त्ेण् 350 |
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसम92 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020
| Specific Offences | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population >6 Lacs) | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population<6 Lacs) | Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area | Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area | ||
| ेजतममज ेूममचपदह पद जीम वचमद कतंपदेए जव कमचवेपज व िेसनकहम तमउवअमक तिवउ ेमचजपब जंदोए ब्-क् ॅेंजम इल हमदमतंजवते मजबण् | ||||||
| 19 | क्पेबींतहम वत बंनेम जव इम कपेबींतहमक पदकनेजतपंस मसििनमदजे वत ंदल वजीमत मसििनमदजे चंतजपबनसंत जव जीम ंबजपअपजल व ि ंदल पदकनेजतलए ीवनेमीवसक पदकनेजतलए ेसंनहीजमत ीवनेम ंदक उमंज उंतामजए कंपतल ंदक बंजजसम ेीमकेए ूवतोीवच वत हंतंहम पदजव जीम चनइसपब ेमूमत इमवितम दमबमेेंतल चतमेबतपइमक जतमंजउमदजण् | त्ेण् 5000 | त्ेण् 4000 | त्ेण् 3000 | त्ेण् 2000 | |
| 20 | ।ससवू ंदल मउचसवलममध् बवदजतंबजवतध् ंहमदज जव मदहंहम चमतेवदंस पद ींदकसपदह व िूेंजमए ेममचंहमए ेमूंहम ंदक ेसनकहम ूपजीवनज चतवचमत ेंमिजल मुनपचउमदजण् | त्ेण् 5000 | त्ेण् 4000 | त्ेण् 3000 | त्ेण् 2500 | |
| 21 | ।ससवू ंदल ूंजमत सवहहपदहध् ेजंहदंजपवदध् ूेंजम कनउचपदहध् नदीलहपमदपब बवदकपजपवदेध् पदेंदपजंतल बवदकपजपवदेध् बतंबापदह मजबण् ूपजीपद जीमपत चतमउपेमे वूदमक वत बवदजतवससमक इल जीमउ ूीपबी उंल समंक जव वत इम बवदकनबपअम वित अमबजवत इतममकपदहण् | त्ेण् 5000 | त्ेण् 4000 | त्ेण् 3000 | त्ेण् 2000 |
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसमmRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020 93
| Other Specific Offences | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population >6 Lacs) | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population<6 Lacs) | Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area | Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area | |
| 22 | न्देमहतमहंजमक इपव. कमहतंकंइसम ंदक वजीमत ूेंजम ामचज इल ंदल अमदकवतध्ीूंामत ंज जीम ेपजम व ि अमदकपदहण् | त्ेण् 25 चमत कंल | त्ेण् 20 चमत कंल | त्ेण् 15 चमत कंल | |
| 23 | प् िंदल चमतेवद वत इनसा ूेंजम हमदमतंजवत वतहंदप्रमे ंद मअमदज वत हंजीमतपदह व िउवतम जींद वदम ीनदकतमक चमतेवदेए ाममचे ं चसंबम कपतजल वत नदबसमंद ंजिमत उवतम जींद 12 ीवनते व िजीम मदक व िमअमदजण् | थ्वतमिपजनतम व ि बसमंदसपदमेे कमचवेपज | थ्वतमिपजनतम व ि बसमंदसपदमेे कमचवेपज | थ्वतमिपजनतम व ि बसमंदसपदमेे कमचवेपज | |
| 24 | प् िपदकपअपकनंसेए ीवनेमीवसकेए ेवबपमजपमेध्बवसवदपमेध् ंदक इनसा हमदमतंजवते तमेपकपदह वनजेपकम जीम नतइंद सवबंस इवकल सपउपज कनउच ूेंजम ूपजीपद जीम उनदपबपचंस सपउपजेण् | त्ेण् 1000 वित मंबी कंल अपवसंजपवद़ ब्वेज व िबसमंदपदह जीम ूेंजम इल नतइंद सवबंस इवकलण् | त्ेण् 750 वित मंबी कंल अपवसंजपवद़ ब्वेज व िबसमंदपदह जीम ूेंजम इल नतइंद सवबंस इवकलण् | त्ेण् 500 वित मंबी कंल अपवसंजपवद़ ब्वेज व ि बसमंदपदह जीम ूेंजम इल नतइंद सवबंस इवकलण् | |
| 25 | प् ितिपदहम ंदक दमपहीइवनतपदह अपससंहमेध्अपससंहम हतंउ चंदबींलंजे वनजेपकम जीम नतइंद सवबंस इवकल सपउपज कनउच ूेंजम ूपजीपद जीम बपजल सपउपजेण् | त्ेण् 1000 वित मंबी कंल अपवसंजपवद़ ब्वेज व िबसमंदपदह जीम ूेंजम इल नतइंद सवबंस इवकलण् | त्ेण् 750 वित मंबी कंल अपवसंजपवद़ ब्वेज व िबसमंदपदह जीम ूेंजम इल नतइंद सवबंस इवकलण् | त्ेण् 500 वित मंबी कंल अपवसंजपवद़ ब्वेज व ि बसमंदपदह जीम ूेंजम इल नतइंद सवबंस इवकलण् | |
| 26 | क्ंउंहपदह वत तमउवअपदह ूपजीवनज चमतउपेेपवद ंदल पदतिेंजतनबजनतम पदबसनकपदह अमीपबसमेए बवदजंपदमतेए इपदेए चनेी.बंतजेए उंजमतपंस तमबवअमतल ंिबपसपजपमे ंदक मुनपचउमदज चतवअपकमक इल नतइंद सवबंस इवकल वत ंदल ंहमदबल ंचचवपदजमक इल पज नदकमत जीमेम तनसमेण् | त्ेण् 2000 ़ब्वेज व ि तमेजवतपदहध् तमचंपतपदहध् तमचसंबमउमदज कनम जव जीम कंउंहमध् तमउवअंस | त्ेण् 1500 ़ब्वेज व ि तमेजवतपदहध् तमचंपतपदहध् तमचसंबमउमदज कनम जव जीम कंउंहमध् तमउवअंस | त्ेण् 1000 ़ब्वेज व ि तमेजवतपदहध् तमचंपतपदहध् तमचसंबमउमदज कनम जव जीम कंउंहमध् तमउवअंस |
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसम94 mRrj izns"k vlk/kkj.k xtV] 18 uoEcj] 2020
| Other Specific Offences | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population >6 Lacs) | Fines Charges levied in Municipal Corporation (Population<6 Lacs) | Fines Charges levied in Nagar Palika Parishad Area | Fines Charges levied in Nagar Panchayat Area | ||
| 27 | क्पेचवेंस व िीनउंद वत ंदपउंस कमंक इवकपमे पद ंद पउचतवचमत ूंल पद तपअमतेध् ूंजमत तमेमतअवपतेध् कतंपदेध्बंजबीउमदजे ंतमें मजबण् | त्ेण् 3000 | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1000 | त्ेण् 500 | |
| 28 | प् िं चमतेवद वत हतवनच व िचमतेवदे वतहंदप्रपदह ं bhandara वत langar कव दवज चतवअपकम इपदे वित ेमहतमहंजमक ूेंजम ंज ेपजमण् | त्ेण् 2000 | त्ेण् 1500 | त्ेण् 1200 | त्ेण् 1000 |
ठल वतकमतए
ै।छश्र।ल् ज्ञन्ड।त् ैप्छळभ् ल्।क्।टए
Vishesh Sachiv.
ih0,l0;w0ih0&,0ih0 373 jkti=&¼fgUnh½&2020&¼859½&599 izfr;ka&¼dEI;wVj@Vh@vkQlsV½A ih0,l0;w0ih0&,0ih0 4 lk0 uxj fodkl&2020&¼860½&100 izfr;ka&¼dEI;wVj@Vh@vkQlsV½A
373ऋत्च्भ्ऋम्दहसपेी ऋैबीमकनसम