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Uttar Pradesh Extraordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का सारिणी के अनुसार वृहद् पुनरीक्षण

Published 04 December 2020

Department
State Election Commission, Uttar Pradesh
Type
Extraordinary
Notification no.
2020302875/रा०नि०आ०-3/पं0नि0/15-19/2020
Subdepartment
-
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2020-12-04.c_202301271319255302
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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क्रम-संख्या-242 रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल॰-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

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संख्या 2020302875/रा०नि०आ०-3/ पं0नि0/15-19/2020 लखनऊ दिनांक, 4 दिसम्बर, 2020 ------- संशोधित अधिसूचना

''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतदद्वारा आयोग की अधिसूचना संख्या-2020302041/रा0नि0आ0-3/पं0नि0/15-19/2020 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को संशोधित करते हुए यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय-सारिणी के अनुसार वृहद्‌ पुनरीक्षण किया जाएगा :-

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क्र0सं0 कार्यक्रम अवधि
1 ड्राफ्ट नामावलियो की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना ं 13 नवम्बर, 2020 से 26 दिसम्बर, 2020 तक
2 ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 27 दिसम्बर, 2020
3 ड्राफ्ट के रूप मे प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण ं 28 दिसम्बर, 2020 से 03 जनवरी, 2021 तक
4 दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना (01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी दावे स्वीकार किए जाएंगे) 28 दिसम्बर, 2020 से 03 जनवरी, 2021 तक
5 दावे एवं आपत्तियो का निस्तारण ं 04 जनवरी, 2021 से 11 जनवरी, 2021 तक
6 दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियो की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा ं स्थान समाहित करने की कार्यवाही 12 जनवरी, 2021 से 21 जनवरी, 2021 तक
7 निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन 22 जनवरी, 2021
392 RPH Raj Nirvachan -2020, DATA-8 2 उतर प्रदेश असाधारण गजट, 4 दिसम्बर, 2020 2-उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन जनवरी, 2021 में हो रहा है, अतः ऐसे अर्ह नागरिक जो दिनांक 01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनके द्वारा

अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

3-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्‌ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा।

आज्ञा से, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश।पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 392 राजपत्र-7-12-2020-(897)-58810 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)। 392 RPH Raj Nirvachan -2020, DATA-8

Cite this issue. Uttar Pradesh Extraordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 04 December 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2020-12-04.c_202301271319255302/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2020-12-04.c_202301271319255302.