क्रम-संख्या-20 (क)
रजिस्टे्रशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰
डब्लू॰/एन० पी॰ 91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
(परिनियत आदेश)
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पत्र संख्या 156-60/बं॰श्र॰(रा॰मा॰आ॰)-21
कानपुर, 4 फरवरी, 2021
अधिसूचना
साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित बन्धुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1976) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचना संख्या 3043-46/एस0आर0बी0एल0 सतर्कता समिति, दिनांक 9 नवम्बर, 2017 का अतिक्रमण करके राज्यपाल, परगना सदर, जिला मेरठ के लिये एक परगना स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्ः-
1-उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, सदर अध्यक्ष 2-श्री जौहरीमल, पुत्र स्व0 कालूराम, 188/2, सुभाष नगर, मेरठ सदस्य 3-श्री ज्ञानेन्द्र कुमार गौतम, ग्राम व पोस्ट हसनपुर कद्दीम, मेरठ सदस्य 4-श्रीमती बीना गौतम, निवासी मा0 कांशीराम आवासीय योजना, के0टी0 186, लोहिया नगर परिसर, मेरठ सदस्य 5-डा0 अनुराधा गुप्ता, पत्नी डा0 संजय भटनागर, कैन्टोमेन्ट जनरल अस्पताल, मेरठ सदस्य 6-श्री गिरिश कुमार, पुत्र स्व0 बनारसीदत्त, 11/43 मोहनपुरी, विकास बिहार कालोनी के पीछे, मेरठ सदस्य 7-खण्ड विकास अधिकारी, खरखौंदा 8-खण्ड विकास अधिकारी, जानी 9-खण्ड विकास अधिकारी, रजपुरा 10-प्रबन्धक, सिंडीकेट बैंक, शाखा कचहरी, मेरठ 11-तहसीलदार, सदर, मेरठ
सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
आज्ञा से,
मोहम्मद मुस्तफा, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश/पदेन सचिव।