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Uttar Pradesh Extraordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

जनपद जौनपुर नगर में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का समय सारिणी के अनुसार विशेष पुनरीक्षण

Published 06 February 2021

Department
State Tax Department
Type
Extraordinary
Notification no.
350/जि०नि०का०/पं0नि0/नि0नामा0पुन0-2021
Subdepartment
-
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-02-06.c_202211151634463486
Languages
English, Hindi
Published at
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क्रम-संख्या-21(क-1) रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल॰-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

पत्रांक 350/जि०नि०का०/पं0नि0/नि0नामा0पुन0-2021

लखनऊ, 6 फरवरी, 2021

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सूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 2021300512/रा0नि0आ0-3/ पं0नि0/15-19/Vol.2/2021 दिनांक 5 फरवरी, 2021 द्वारा ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मनीष कुमार वर्मा, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) जौनपुर एतदद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद जौनपुर नगर तथा समस्त आंशिक रूप से प्रभावित ऐसी ग्राम पंचायतें जो नगरीय निकाय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हुई हैं, में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा।

समय सारिणी

क्र0सं0 कार्य विवरण अवधि
1 प्रभावित ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की रिसफलिंग करते हुए ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना 06 फरवरी, 2021 से 23 फरवरी, 2021 तक
2 ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 24 फरवरी, 2021
3 ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण 24 फरवरी, 2021 से 26 फरवरी, 2021 तक
4 दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना 24 फरवरी, 2021 से 02 मार्च, 2021 तक
5 दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 03 मार्च, 2021 से 08 मार्च, 2021 तक
6 दावे और आपत्तियो के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों ं की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही 09 मार्च, 2021 से 14 मार्च, 2021 तक
7 निर्वाचक नामावलियो का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन ं 15 मार्च, 2021
713 RPH Raj Nirvachan -2021, DATA-8 2 उतर प्रदेश असाधारण गजट, 6 फरवरी, 2021 2-प्रत्येक व्यक्ति जिसने 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के

किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में मामूली तौर से निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण हेतु अनर्ह न हो।

3-अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0) एवं उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पं0) द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्‌टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेगें।

4-निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जाएगी।

5- निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण की समस्त कार्यवाही में वैश्विक महामारी कोविड-19 के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी वर्तमान दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

आज्ञा से, मनीष कुमार वर्मा, जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत), जौनपुर।पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 713 राजपत्र-2021-(1427)-58810 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)। 713 RPH Raj Nirvachan -2021, DATA-8

Cite this issue. Uttar Pradesh Extraordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 06 February 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-02-06.c_202211151634463486/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-02-06.c_202211151634463486.