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Uttar Pradesh Extraordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

उ0प्र0 शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड निर्वाचन का संचालन नियमावली, 1997 के अनुसार के अनुसार निर्वाचन हेतु समय सारिणी

Published 10 February 2021

Department
Minority Welfare & Waqf Department
Type
Extraordinary
Notification no.
309/बावन-2-2021-2-(255)-03टी0सी0-।
Subdepartment
Anubhag-2
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-02-10.c_202211151644260025
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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क्रम-संख्या-22 रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰- डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

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(परिनियत आदेश)

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2

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संख्या 309/बावन-2–2021-2-(255)-03टी0सी0-I

लखनऊ, 10 फरवरी, 2021

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अधिसूचना

चूँकि उ0प्र0 सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम सं0-43, सन्‌ 1995) की धारा 14 के अधीन उ0प्र0 राज्य में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के गठन हेतु निम्नलिखित श्रेणियों के लिये सामान्य निर्वाचन उ0प्र0 शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड निर्वाचन का संचालन नियमावली, 1997 के अनुसार कराया जाना अधिसूचित किया गया हैः-

1-श्रेणियों के नाम, जिसके लिये निर्वाचन कराया जाना है-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य से सुन्नी समुदाय के दो संसद सदस्य [धारा-14 (1), (ख)(I) के अधीन], (ख) उत्तर प्रदेश के सुन्नी समुदाय के दो विधान मण्डल सदस्य [धारा-14 (1), (ख)(II) के अधीन], ,

(ग) उत्तर प्रदेश के सुन्नी समुदाय केे राज्य बार कौंसिल के दो सदस्य [धारा-14 (1), (ख)(III) के अधीन],

(घ) रुपये एक लाख प्रति वर्ष या इससे अधिक आय वाले वक्फ के दो मुतवल्लीगण [धारा-14(1), (ख)(IV) के अधीन],

2-अतएव, अब, उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड निर्वाचनका संचालन नियमावली, 1997 के नियम-7 के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 43, सन्‌ 1995) की धारा 14 और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन्‌ 1897) की धारा 21 के 701 Rph Alp 2021- DATA-8 d 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 10 फरवरी, 2021 प्रावधानों के अनुसरण में श्री राज्यपाल निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और के सदस्यों का निर्वाचन, नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा :-

1 निर्वाचन हेतु अधिसूचना 10-02-2021
2 निर्वाचन नामावली तैयार किया जाना 11-02-2021 से 24-02-2021
3 निर्वाचन नामावली का प्रकाशन 25-02-2021
4 निर्वाचन नामावली पर आपत्ति प्राप्त करना 26-02-2021 से 28-02-2021 पूर्वान्ह 11.00 से अपरान्ह 5.00 बजे तक
5 प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 02-03-2021
6 अन्तिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 03-03-2021
7 नाम निर्देशन प्रस्तुत करना 04-03-2021 पूर्वान्ह 11.00 से अपरान्ह 3.00 बजे तक
8 नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 04-03-2021
9 नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 05-03-2021 पूर्वान्ह 11.00 से अपरान्ह 2.00 बजे तक
10 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो की ं सूची का प्रकाशन 05-03-2021
11 मतदान किया जायेगा यदि आवश्यक हुआ, 06-03-2021 पूर्वान्ह 8.00 से अपरान्ह 4.00 बजे तक
12 मतगणना की तिथि 06-03-2021 अपरान्ह 4.00 बजे से 5.00 बजे तक
13 परिणाम की घोषणा 06-03-2021 अपरान्ह 5.00 बजे से 6.00 बजे तक

उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यालय उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के कक्ष सं0 2 में सम्पन्न करायी जायेगी।

आज्ञा से,

बी0एल0 मीणा, प्रमुख सचिव।पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 701 राजपत्र-2021-(1393)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा॰ अल्पसंख्यक कल्याण-2021-(1394)-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आ०)। 701 Rph Alp 2021- DATA-8 d

Cite this issue. Uttar Pradesh Extraordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 10 February 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-02-10.c_202211151644260025/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-02-10.c_202211151644260025.