क्रम-संख्या-24(ख-2)
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
चीनी उद्योग अनुभाग-3
संख्या 291/46-3–21-3(48)/98-99
लखनऊ, 15 फरवरी, 2021
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विज्ञप्ति
पेराई सत्र 2020-21 के लिए श्री राज्यपाल, प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने की विभिन्न प्रजातियों का ''राज्य परामर्शित मूल्य'' निम्नवत् निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-
| 1. | अगैती प्रजातियो के लिए ं | रु0 325 प्रति कुन्तल |
| 2. | सामान्य प्रजातियों के लिए | रु0 315 प्रति कुन्तल |
| 3. | अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए | रु0 310 प्रति कुन्तल |
अनुसार देय गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा कृषकों को एक मुश्त किया जायेगा।
3. पेराई सत्र 2020-21 के लिए चीनी मिलों के बाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराये जाने के मद में होने वाली ढुलाई कटौती की दर 42 पैसे प्रति कुन्तल प्रति कि0मी0, अधिकतम रु0 8.35 प्रति कुन्तल होगी, जिसके अनुसार बाह्य क्रय केन्द्रों पर आपूर्ति किये गये गन्ना का मूल्य तद्नुसार चीनी मिलों द्वारा देय होगा।
आज्ञा से, संजय आर0 भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव। 815 RPH Chinee Udyog Anu-3 Data-8d