क्रम-संख्या-57
रजिस्ट्रेशन नं0-एस0एस0पी0/एल0 डब्लू/एन0पी0-91/2014-19 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश mÙkj çns'kh; ljdkj }kjk çdkf'kr vlk/kkj.k
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लखनऊ, बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2021 26 फाल्गुन, शक सम्वत् 1942
विधान परिषद् सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)
------- संख्या-763/वि0प0-01 समि0/2021 लखनऊ, दिनांक 17 मार्च, 2021 -------
अधिसूचना
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विविध
2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट दिनांक 17 मार्च, 2021 ई0और चूंकि, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-157 के अन्तर्गत विभागीय माननीय मुख्य मंत्री ही इस समिति के पदेन सदस्य होंगे, चूंकि, उक्त विधेयक में विचार का प्रस्ताव माननीय नेता सदन/उप मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इस कारण माननीय नेता सदन/उप मुख्य मंत्री भी इस समिति के पदेन सदस्य होंगे, अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विधेयक दिनांक 02 मार्च, 2021 को उपर्युक्त 11 सदस्यों की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया। माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ने उक्त नियमावली के नियम-80 (1) सपठित नियम-164 के अन्तर्गत श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्य मंत्री, गृह (पुलिस) विभाग को उक्त प्रवर समिति का सभापति नियुक्त किया है। उक्त प्रवर समिति का कार्यकाल एक माह का होगा।
आज्ञा से, डा0 राजेश सिंह, प्रमुख सचिव।