क्रम-संख्या-59 रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561 लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)
भाग-4, खण्ड (क)
( सामान्य परिनियम नियम )
प्रयागराज, सोमवार, 22 मार्च, 2021 ई0 (चैत्र 1, 1943 शक संवत्)
संख्या 26600/ई-2/तेरह
प्रयागराज, दिनांक : 22 मार्च, 2021 ई0
सा0प0नि-18
उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 31 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से धारा 31 के माध्यम से धारा 24-क के अधीन विदेशी मदिरा/बीयर की थोक बिक्री हेतु एकान्तिक विशेषाधिकार का अन्तरण प्रदान करने के प्रयोेजनार्थ धारा 30 के अधीन वर्ष 2021-2022 या उसके भाग के लिए जिला वार लाइसेंस शुल्क एतद्द्वारा नियत करते है- (एक) एफ0एल0-2 लाइसेंस -
क्रमांक जिला का नाम लाइसेंस शुल्क
प्रति लाइसेंस
प्रतिभूति धनराशि प्रति लाइसेंस 1
2
3 4 (लाख रुपयों में) (लाख रुपयों में) 30.25 3.025 1 वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अलीगढ़, बरेली मुरादाबाद एवं मथुरा।
2 गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, 23.60 2.36 बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफफ्रनगर एवं फिरोजाबाद।2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मार्च, 2021 ई0 1 2 3 4 (लाख रुपयों में) (लाख रुपयों में) 3 उपरोक्त जनपदाें को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला 17.60 1.76 (दो) एफ0एल0-2बी लाइसेंस -
क्रमांक जनपद का नाम एफ0एल0-2बी अनुज्ञापन
की लाइसेंस फीस
प्रतिभूति धनराशि प्रति लाइसेंस 1
2
3 4
(रुपयों में) (लाख रुपयों में)
4.75 0.475 1 कौशाम्बी,श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट अम्बेडकरनगर बहराइच बलरामपुर, एटा, हाथरस, कन्नौज, औरैया, रामपुर सम्भल, शाहजहॉपुर एवं शामली।
8.35 0.835 2 सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, भदोही (संतरविदास नगर), प्रतापगढ़, फतेहपुर, सन्तकबीरनगर, अमेठी, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, बदायूॅ, अमरोहा, बागपत, बॉदा,जालौन एवं ललितपुर।
3 उपरोक्त जनपदों को छोड़कर शेष जिला। 12.00 1.20
आज्ञा से पी0 गुरु प्रसाद, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश। The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 26600/E-2-13, dated March 22, 2021 :
No. 26600/E-2-13
Lucknow, dated : March 22, 2021
In exercise of the powers under section 31 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby fixes district-wise license fee for year 2021-2022 or part therefore under section 30 for the purpose of granting transfer of exclusive privilege for wholesale vending of foreign liquor / beer under section 24-A through 31.
(i) FL-2 Licenses–
S.No. Name of District License fee of
FL-2 Licenses
Security amount of FL-2 Licenses 1
2
3 4 (In Lac Rs.) (In Lac Rs.)
30.25 3.025 1 Varanasi, Allahabad, Gorakhpur, Lucknow, Kanpur Nagar, Meerut, Ghaziabad, Gautambudh Nagar, Agra, Aligarh, Bareilly, Moradabad and Mathura.
23.60 2.36 2 Ghazipur, Jaunpur, Ballia, Azamgarh, Deoria, Kushinagar, Bijnor,Bulandshahar, Saharanpur, Muzaffarnagar and Firozabad.
3 Remaining Districts of Uttar Pradesh except above 17.60 1.76उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 मार्च, 2021 ई0 3 (i) FL-2B Licenses–
S.No. Name of District License fee of Security amount
FL-2 licenses of FL-2 licenses 1
2
3 4
(In Lac Rs.) (In Lac Rs.) 1 Kaushambi, Shrawasti, Pilibhit, Mahoba, Hamirpur, 4.75 0.475 Chitrakoot, Ambedkar Nagar, Bahraich, Balrampur, Etah,
Hathras, Kannoj, Auraiya, Rampur, Sambhal, Shahjahanpur
and Shamli .
2 Sonbhadra, Siddharthnagar, Bhadohi (Sant Ravidas Nagar), 8.35 0.835 Pratapgarh, Fatehpur, Sant Kabir Nagar, Amethi, Hardoi,
Kasganj, Mainpuri, Farrukhabad, Kanpur Dehat, Badaun,
Amroha, Baghpat, Banda, Jalaun and Lalitpur.
3 Remaining Other Districts of Uttar Pradesh except above. 12.00 1.20
By order, P. GURU PRASAD, Excise Commissioner, Uttar Pradesh.
पी0एस0यू0पी0-24 असाधारण गज़ट-24-03-2021-125 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।