डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
लोक निर्माण अनुभाग-2
संख्या 105/23-2-21-9(सा0)-2021
लखनऊ, 25 मार्च, 2021
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अधिसूचना
चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला गोरखपुर में राप्ती नदी के टेढ़ाबीर घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;
अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा दर्शित सीमाओं के भीतर जिला गोरखपुर में टेढ़ाबीर घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करती हैं।
पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला गोरखपुर में टेढ़ाबीर घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर में निहित होगा।
अनुसूची
| जिले का नाम | नदी के दोनों ओर पर परगना के नाम | नदी के दोनों ओर पर ग्रामों के नाम | नदी जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है | नौघाट का नाम | नौघाट की श्रेणी | NaN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NaN |
| गोरखपुर | हवेली | टेढ़ाबीर औसिया लक्ष्मीपुर, जोरवा, डोंगरिया, थरौली | राप्ती नदी | टेढ़ाबीर घाट | ''सी'' | NaN |
| किनारा | धारा के ऊपर की ओर | दूरी | धारा के नीचे की ओर | दूरी | NaN | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | NaN | |
| बाँया | टेढ़ाबीर | 0.40 कि0मी0 | लक्ष्मीपुर | 0.60 कि0मी0 | NaN | |
| दाँया | जोरवा | 0.70 कि0मी0 | थरौली | 0.90 कि0मी0 | NaN |
आज्ञा से, नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव।