Servants of Knowledge
Uttar Pradesh Extraordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम संशोधन) विनियमावली, 2021

Published 31 March 2021

Department
Medical Department
Type
Extraordinary
Notification no.
582(1)/पांच-5-2021
Subdepartment
Anubhag-5
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-03-31.c_202301111650184221
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग -5

संख्या 582(1) / पांच- 5-2021 लखनऊ , 31 मार्च , 2021

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 582 / पांच- 5-2020 , दिनांक 31 मार्च , 2021 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम संशोधन) विनियमावली , 2021 (प्रति संलग्न) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 -अपर मुख्य सचिव , महामहिम राज्यपाल , उत्तर प्रदेश ,

2- अपर मुख्य सचिव, मा ० मुख्य मंत्री , उत्तर प्रदेश ,

3- निजी सचिव , मा ० मंत्री / मा ० राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग , उत्तर प्रदेश ,

4- निजी सचिव , मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश,

5- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

6-समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव , उत्तर प्रदेश शासन,

7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश / राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश ,

8 -निदेशक , सूचना , उत्तर प्रदेश, लखनऊ,

9- समस्त जिला मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी , उत्तर प्रदेश ,

10- महानिदेशक , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/ चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण , उत्तर प्रदेश , लखनऊ ।

11-निदेशक , संचारी रोग , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश , लखनऊ ,

12- समस्त प्रधानाचार्य , राजकीय मेडिकल कालेज , उत्तर प्रदेश ,

13 - मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक /निदेशक / प्रमुख अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक , जिला स्तरीय चिकित्सालय , उत्तर प्रदेश ,

14- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्साधिकारी , उत्तर प्रदेश ,

15 - गार्डबुक ।

संलग्नक - यथोक्त ।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चौहान, अनु सचिव । क्रम-संख्या-72

रजिस्ट्रेशन नम्बर- एस ० एस ० पी० / एल०-

डब्लू० / एन 0 पी0-91 /2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -4 , खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 31 मार्च , 2021 चैत्र 10 , 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग -5

संख्या 582 / पांच-5-2021

लखनऊ, 31 मार्च , 2021

अधिसूचना

सा०प ०नि०-22

महामारी अधिनियम , 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल , उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली , 2020 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं ।

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड -19 ( सप्तम संशोधन) विनियमावली , 2021

1 -यह विनियमावली उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम संशोधन) संक्षिप्त नाम

विनियमावली , 2021 कही जाएगी ।

2- उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली , 2020 में , नीचे स्तम्भ -1 में दिए गये विद्यमान विनियम 17 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा , अर्थात्ः- विनियम 17 का संशोधन

स्तम्भ-2

स्तम्भ-1

17- यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 31 मार्च , 2021 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हो , के लिये विधिमान्य रहेगी ।

17-यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 जून, 2021 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिये जाते हैं , जो भी पहले हो , के लिये विधिमान्य रहेगी ।

आज्ञा से , अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव। 2

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट , 31 मार्च , 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.582/V - 5-2021 , dated March 31 , 2021 :

no.582 /V - 5-2021

Dated Lucknow , March 31 , 2021

IN exercise of the powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 (Act no . 3 of 1897) , the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amending the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid - 19 Regulations , 2020 .

THE UTTAR PRADESH EPIDEMIC DISEASE COVID - 19 ( SEVENTH AMENDMENT) REGULATIONS , 2021

Shorttitle

1. These regulations may be called the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid- 19 ( Seventh Amendment) Regulations , 2021 .

Amendment of regulation 17

2. In the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid- 19 Regulations , 2020 , for existing regulation 17 setout in Column - 1 below , the regulation as setout in Column- 2 shall be substituted, namely : -

COLUMN- 1

COLUMN - 2

17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 30 June , 2021 or until further orders , whichever is earlier, from the date of publication of this notification .

17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 31 March , 2021 or until further orders , whichever is earlier , from the date of publication of this notification.

By order , AMIT MOHAN PRASAD , Apar Mukhya Sachiv .

पी० एस ०यू०पी० ए ० पी० 836 राजपत्र- 2021-(1758 )-599 प्रतियां- (कम्प्यूटर / टी/ आफसेट) । पी० एस ० यू०पी ० ए० पी० 12 सा0 चिकित्सा- 2021-(1759)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी / आफसेट) ।

Cite this issue. Uttar Pradesh Extraordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 31 March 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-03-31.c_202301111650184221/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-03-31.c_202301111650184221.