उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग -5
संख्या 582(1) / पांच- 5-2021 लखनऊ , 31 मार्च , 2021
अधिसूचना
अधिसूचना संख्या 582 / पांच- 5-2020 , दिनांक 31 मार्च , 2021 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम संशोधन) विनियमावली , 2021 (प्रति संलग्न) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1 -अपर मुख्य सचिव , महामहिम राज्यपाल , उत्तर प्रदेश ,
2- अपर मुख्य सचिव, मा ० मुख्य मंत्री , उत्तर प्रदेश ,
3- निजी सचिव , मा ० मंत्री / मा ० राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग , उत्तर प्रदेश ,
4- निजी सचिव , मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश,
5- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,
6-समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव , उत्तर प्रदेश शासन,
7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश / राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश ,
8 -निदेशक , सूचना , उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
9- समस्त जिला मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी , उत्तर प्रदेश ,
10- महानिदेशक , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/ चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण , उत्तर प्रदेश , लखनऊ ।
11-निदेशक , संचारी रोग , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश , लखनऊ ,
12- समस्त प्रधानाचार्य , राजकीय मेडिकल कालेज , उत्तर प्रदेश ,
13 - मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक /निदेशक / प्रमुख अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक , जिला स्तरीय चिकित्सालय , उत्तर प्रदेश ,
14- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्साधिकारी , उत्तर प्रदेश ,
15 - गार्डबुक ।
संलग्नक - यथोक्त ।
आज्ञा से,
सुनील कुमार चौहान, अनु सचिव । क्रम-संख्या-72
रजिस्ट्रेशन नम्बर- एस ० एस ० पी० / एल०-
डब्लू० / एन 0 पी0-91 /2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ, बुधवार, 31 मार्च , 2021 चैत्र 10 , 1943 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग -5
संख्या 582 / पांच-5-2021
लखनऊ, 31 मार्च , 2021
अधिसूचना
सा०प ०नि०-22
महामारी अधिनियम , 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल , उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली , 2020 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं ।
उत्तर प्रदेश महामारी कोविड -19 ( सप्तम संशोधन) विनियमावली , 2021
1 -यह विनियमावली उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम संशोधन) संक्षिप्त नाम
विनियमावली , 2021 कही जाएगी ।
2- उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली , 2020 में , नीचे स्तम्भ -1 में दिए गये विद्यमान विनियम 17 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा , अर्थात्ः- विनियम 17 का संशोधन
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
17- यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 31 मार्च , 2021 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हो , के लिये विधिमान्य रहेगी ।
17-यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 जून, 2021 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिये जाते हैं , जो भी पहले हो , के लिये विधिमान्य रहेगी ।
आज्ञा से , अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव। 2
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट , 31 मार्च , 2021
IN pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.582/V - 5-2021 , dated March 31 , 2021 :
no.582 /V - 5-2021
Dated Lucknow , March 31 , 2021
IN exercise of the powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 (Act no . 3 of 1897) , the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amending the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid - 19 Regulations , 2020 .
THE UTTAR PRADESH EPIDEMIC DISEASE COVID - 19 ( SEVENTH AMENDMENT) REGULATIONS , 2021
Shorttitle
1. These regulations may be called the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid- 19 ( Seventh Amendment) Regulations , 2021 .
Amendment of regulation 17
2. In the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid- 19 Regulations , 2020 , for existing regulation 17 setout in Column - 1 below , the regulation as setout in Column- 2 shall be substituted, namely : -
COLUMN- 1
COLUMN - 2
17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 30 June , 2021 or until further orders , whichever is earlier, from the date of publication of this notification .
17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 31 March , 2021 or until further orders , whichever is earlier , from the date of publication of this notification.
By order , AMIT MOHAN PRASAD , Apar Mukhya Sachiv .
पी० एस ०यू०पी० ए ० पी० 836 राजपत्र- 2021-(1758 )-599 प्रतियां- (कम्प्यूटर / टी/ आफसेट) । पी० एस ० यू०पी ० ए० पी० 12 सा0 चिकित्सा- 2021-(1759)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी / आफसेट) ।