Servants of Knowledge
Uttar Pradesh Extraordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

प्रदेश के नगरों की प्रभावी महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स में संशोधन

Published 02 June 2021

Department
Housing and Urban Planning Department
Type
Extraordinary
Notification no.
689/2021/8-3099-91-2019
Subdepartment
Anubhag-3
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-06-02.c_202301171812045502
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

क्रम-संख्या-99(क-9) रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

—

(परिनियत आदेश)

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

संख्या 689/2021/8–3099-91-2019

लखनऊ, 2 जून, 2021

---------

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार नगरों की महायोजना के जोंिनंग रेगुलेशन्स में संशोधन जैसा कि नीचे अनुसूची में अंकित है, करना चाहती है, के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना दैनिक समाचार-पत्रों ''हिन्दुस्तान'' एवं ''अमर उजाला'' के संस्करण में दिनांक 12 जनवरी, 2021 को प्रकाशित करायी गयी थी और, चूँकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जनसामान्य से कुल 2 आपत्तियाँ एवं सुझाव आवास बन्धु के माध्यम से शासन को प्राप्त हुये हैं तथा प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निस्तारित किया गया है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) 1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन्‌ 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया प्रदेश के नगरों की प्रभावी महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स में निम्नवत्‌ संशोधन किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करती हैं।79 RPH (Awas Avam Shahari Niyojan-3) 2021 Data 8d 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 2 जून, 2021 1-भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाएं के अन्तर्गत 'औद्योगिक' शीर्षक के अधीन एक नयी उपश्रेणी ''उ0प्र0 वेयर हाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018'' (यथासंशोधित) में निम्नवत्‌ परिभाषित लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाईयों को सम्मिलित किया जानाः-

(1)-लॉजिस्टिक्स पार्क-प्रदेश में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर विकसित किये जाने वाला लॉजिस्टिक्स पार्क, जिसमें कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) तथा/अथवा अन्र्तदेशीय कन्टेनर डिपों (आईसीडी) तथा/अथवा एयर फे्रट स्टेशन तथा/अथवा वेयरहाउसेज तथा/अथवा कोल्ड चेन्स एवं सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित हो, इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। इस प्रकार के पार्क में निम्न सेवायें एवं अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित होगीं-

*

ें-पार्क की आवश्यकताओं के अनुसार कार्गों एग्रीगेशन/सेग्रीगेशन, वितरण सामग्री एवं कन्टेनर के इन्टर माडल ट्रांसफर, चालू तथा बन्द भंडारण, कार्गों ट्रांजिट अवधि में भण्डारण अनुकूल स्थिति, सामग्री प्रबन्धन उपकरण तथा व्यापार एवं व्यावसायिक सुविधाएं एवं कॉमन सुविधाएं। *

ं- पार्क की आवश्यकताओं के अनुसार अवस्थापना सुविधाएं यथा- आन्तरिक सड़क मार्ग, संचार सुविधाएं खुला तथा हरित स्थान जल आपूर्ति तंत्र (वाटर पाइप लाइन्स), सीवेज एवं डे्रनेज प्रणाली, डिस्पोजल सुविधाएं विद्युत वितरण व्यवस्था की स्थापना, फीडर, सौर ऊर्जा पैनल्स इत्यादि।

भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स अवस्थापना के रूप में लॉजिस्टिक्स इकाइयों की परिभाषा का अनुसरण करते हुए यह नीति निम्नलिखित मानदण्डों को पूर्ण करने वाली लॉजिस्टिक्स इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी- (2) कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (एस0एफ0एस) अथवा अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), जिसमें न्यूनतम रु0 50 करोड़ का निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 10 एकड़ हो।

(3)-वेयरहाउसिंग सुविधा, जिसमें न्यूनतम रु0 25 करोड़ का निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग फीट हो।

(4) कोल्डचेन सुविधा, जिसमें न्यूनतम रु0 15 करोड़ का निवेश किया गया हो तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 20,000 वर्ग फीट हो।

2-प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities) की अनुमन्यता संबंधी मैट्रिक्स में "औद्योगिक" उपयोग के अन्तर्गत एक नयी उपश्रेणी "उ0प्र0 वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति-2018 (यथा संशोधित) में परिभाषित लाजिस्टिक्स पार्क तथा लाजिस्टिक्स इकाईयाँ" सम्मिलित करते हुए विभिन्न भू-उपयोगों में इसकी अनुमन्यता निम्नवत्‌ सम्मिलित किया जाना :-

उ0प्र वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति-2018 (यथा संशोधित) में परिभाषित लाजिस्टिक्स पार्क तथा लाजिस्टिक्स इकाईयॉ की अनुमन्यता भू-उपयोग जोन्स
निर्मित क्षेत्र आ0 व्यव0 ल0उ0 वृ0उ0 कार्या0 सुवि0 पार्क हरित पटि्‌टका ग ामीण ्र आबादी —षि
निषिद्ध निषिद्ध अनुमन्य अनुमन्य अनुमन्य विशेष अनुमति से अनुमन्य निषिद्ध निषिद्ध निषिद्ध निषिद्ध विशेष अनुमति से अनुमन्य

आज्ञा से, दीपक कुमार, प्रमुख सचिव।पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 79 राजपत्र-2021-(141)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन-2021-(142)-10010=110 प्रतियां (कम्प्यू/टी०/आफसेट)। 79 RPH (Awas Avam Shahari Niyojan-3) 2021 Data 8d

Cite this issue. Uttar Pradesh Extraordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 02 June 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-06-02.c_202301171812045502/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-06-02.c_202301171812045502.