डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या 1707/आठ-3–21-01 विविध-2020
लखनऊ, 18 जून, 2021
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अधिसूचना
चूँकि तत्समय जिला मुरादाबाद के चन्दौसी तहसील के भूमि के अव्यस्थित वितरण, भवनों के अनियोजित निर्माण, निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ती को रोकने की दृष्टि से और उपर्युक्त योजना के अनुसार उस क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उ0प्र0 के अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) की धारा 3 की उपधारा के अधीन अधिसूचना संख्या 2079/9-आ-3-94-8आरए-93 दिनांक 25 नवम्बर 1994 द्वारा विनियमित क्षेत्र चन्दौसी घोषित किया गया था।
चूँकि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र चन्दौसी जनपद संभल द्वारा चन्दौसी, विनियमित क्षेत्र का सीमा विस्तार के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के दृष्टिगत राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि विनियमित क्षेत्र चन्दौसी के समीप/बाहर हो रहे नगरीय विकास को नियोजन की दृष्टि से समायोजित एवं विनियमित करते हुए नियोजित विकास हेतु निम्नलिखित राजस्व ग्रामों को विनियमित क्षेत्र, चन्दौसी में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 जून, 2021 अतएव, अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग कर, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जिला संभल में चन्दौसी तहसील के निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित राजस्व ग्रामों को विनियमित क्षेत्र, चन्दौसी में सम्मिलित किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-
| क्रम-संख्या | राजस्व ग्राम |
| 1 | 2 |
| 1 | अकरौली |
| 2 | रसूलपुर कैली |
| 3 | मानकपुर नरौली |
| 4 | आटा |
| 5 | नेहटा |
| 6 | मंझावली |
आज्ञा से, दीपक कुमार, प्रमुख सचिव।