क्रम-संख्या-121 (ख-2)
रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-
डब्लू०/एन०पी०/91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(परिनियत आदेश)
आषाढ़ 22, 1943 शक सम्वत्
चीनी उद्योग अनुभाग-3 -------- संख्या 2/2021/871-46-3-2021-58(120)/2008 लखनऊ, 13 जुलाई, 2021 -------- शुद्धि-पत्र उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 से संबंधित अधिसूचना संख्या 50/2015/2341 सी0डी0-46-3-58(120)/2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के हिन्दी संस्करण में नियम 8 में सीधी भर्ती के लिये पहली जुलाई को आयु सीमा 18 वर्ष त्रुटिवश उल्लिखित हो गयी है, जबकि अंगे्रजी संस्करण में उक्त नियम 8 में सीधी भर्ती के लिये पहली जुलाई को आयु सीमा 21 वर्ष उल्लिखित है।
अतः उक्त उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 से संबंधित अधिसूचना संख्या 50/2015/2341 सी0डी0-46-3-58(120)/2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के हिन्दी संस्करण में नियम 8 में सीधी भर्ती के लिये पहली जुलाई को उल्लिखित आयु सीमा ''18 वर्ष'' के स्थान पर ''21 वर्ष'' पढ़ा जाय।
आज्ञा से, संजय आर0 भूसरेड्डी, अपर मुख्य सचिव। 178 Rph (chini udyog) sudhi-21 Data-8 d