क्रम-संख्या-165
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
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(उार प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)
उत्तर प्रदेश
------- संख्या 759/वि0स0/संसदीय/69(संं )-2021 लखनऊ, 19 अगस्त, 2021 ------- अधिसूचना उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 19 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का संशोधन करने के लिये
विधेयक
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ जायेगा।
(2) यह दिनांक 12 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 अगस्त, 2021 उत्तर प्रदेश
2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019, (जिसे आगे मूल
अधिनियम
अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची 2, में क्रम संख्या 27 के पश्चात् उक्त
संख्या 12
अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 27 के
सन् 2019 की
पश्चात् नवस्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्याएं बढ़ा दी
अनुसूची 2 का
जायेंगी, अर्थातः-
संशोधन
| क्र0 सं0 | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
| 28 | य ूनाईटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश | शिवराम दास गुलाटी मेमोरियल ट्रस्ट, प्रयागराज |
| 29 | एफ0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश | फूलन सिंह जन कल्यान ट्रस्ट, सीतानगर, नगलाभाऊ, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश |
| 30 | महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश | ग ुरू श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति, श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर, गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश |
करने की शक्ति
एफ0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश और महायोगी
गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी
कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश
देती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट
किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप,
जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :
परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात्
ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के
पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनाें सदनों के समक्ष रखा
जायेगा।
निरसन और
उत्तर प्रदेश 4-(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021
अध्यादेश व्यावृत्ति
एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
संख्या 4 सन्
2021 (2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा
यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी
कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी
उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध
सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 अगस्त, 2021 3
उद्देश्य और कारण
उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने का उपबंध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।
तीन नये निजी विश्वविद्यालयों अर्थात् (एक) यूनाइटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश (दो) एफ.एस.
विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश और (तीन) महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।
चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2021 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2021) प्रख्यापित किया गया। यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।
डॉ0 दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री।
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उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2021) के उपबन्धों से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 में किये गये रूप भेद का ज्ञापन। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के उपबन्धों को उसी रूप में और कतिपय संंशोधन के साथ सम्मिलित किया गया है। विधेयक में किये जाने वाले रूप भेद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-
धारा-2 1-उक्त अध्यादेश संख्या 4 सन् 2021 की धारा 2 में निम्नलिखित प्राविधान किया गया था :- 2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची 2, में क्रम संख्या 27 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 27 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्यायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-
| क्र0 सं0 | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
| 28 | य ूनाईटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश | शिवराम दास गुलाटी मेमोरियल ट्रस्ट, प्रयागराज |
| 29 | एफ0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश | फूलन सिंह जनकल्यान ट्रस्ट, सीतानगर, नगलाभाऊ, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश |
| 30 | महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश | ग ुरू श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति, श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर, गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश |
उक्त अध्यादेश के प्रतिस्थानी विधेयक में धारा 2 में अब निम्नवत् प्रावधान किया जा रहा है :-
धारा-2 2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची 2, में क्रम संख्या 27 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 27 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्यायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-
| क्र0 सं0 | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
| 28 | य ूनाईटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश | शिवराम दास गुलाटी मेमोरियल ट्रस्ट, प्रयागराज |
| 29 | एफ0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश | फूलन सिंह जनकल्यान ट्रस्ट, सीतानगर, नगलाभाऊ, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश |
| 30 | महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश | ग ुरू श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति, श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर, गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश |
डा0 दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री।
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आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।
------ UTTAR PRADESH SARKAR SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1 ——— No. 677/XC-S-1–21-43S-2021 Dated Lucknow, August 27, 2021 ———
NOTIFICATION
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh NIJI VISHVAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2021" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 19, 2021.
THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2021 A BILL
to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019. IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows :-
Short title and
1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Commencement
Act, 2021.
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 अगस्त, 2021 5 Amendment 2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act,of Schedule 2 2019 (hereinafter referred to as the ―principal Act'') after serial no. 27, the
of U.P. Act Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial
no. 12 of 2019 no. 27 for the newly established Universities the following serial numbers
| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
| 28 | United University, Prayagraj, Uttar Pradesh | Shiv Ram Das Gulati Memorial Trust, Prayagraj |
| 29 | F.S. University, Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh | Fulan Singh Jankalyan Trust, Sita Nagar, Nagla Bhau, Firozabad, Uttar Pradesh |
| 30 | Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur, Uttar Pradesh | Guru Shri Gorakshnath Chikaitsalay Samiti, Shri Gorakhnath Mandir Parisar, Gorakhnath, Gorakhpur, Uttar Pradesh |
Power to
remove
difficulties 3. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of United University Prayagraj, Uttar Pradesh, F.S University Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh and Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur, Uttar Pradesh by order published in the Gazette direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:
Provided that no such order shall be made after two years from
the date of commencement of this Act.
(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both
Houses of State Legislature as soon as may be after it is made.
4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment)
U.P. Ordinance no. 4 of 2021
Repeal and saving Ordinance, 2021 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing private universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education in the State of Uttar Pradesh and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.
In order to provide for the establishment of three new private Universities, namely :–
(i) United University Prayagraj, Uttar Pradesh; (ii) F.S. University Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh; and (iii) Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.
6 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 27 अगस्त, 2021 Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary toimplement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 4 of 2021) was promulgated by the Governor on April 12, 2021.
This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.
Up Mukhya Mantri.
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By order,
J. P. SINGH-II, Pramukh Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 279 राजपत्र-2021-(615)-59930=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।