उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-6
संख्या 2375/पांच-6-2021
लखनऊ, 16 सितम्बर, 2021
अधिसूचना
नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 8 के अन्तर्गत राज्य नैदानिक स्थापन परिषद के गठन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 2375 / पांच-6-2021 , दिनांक 16 सितम्बर , 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
1-अपर मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल , उत्तर प्रदेश,
2-अपर मुख्य सचिव , मा ० मुख्य मंत्री , उत्तर प्रदेश ,
3-निजी सचिव , मा० मंत्री / मा० राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग , उत्तर प्रदेश ,
4- निजी सचिव , मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश ,
5- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ,
6-समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश / राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश ,
8-समस्त पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ,
9- समस्त जिला मजिस्ट्रेट , उत्तर प्रदेश ,
10- निदेशक , सूचना, उत्तर प्रदेश , लखनऊ,
11 - महानिदेशक , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं , उत्तर प्रदेश , लखनऊ ,
12- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / चिकित्साधिकारी , उत्तर प्रदेश,
13-गार्डबुक ।
संलग्नक:- यथोक्त ।
आज्ञा से, प्राणेश चन्द्र शुक्ल,
संयुक्त सचिव ।
318 rph 2021 (chikitsa anubhag - 2019 folder) data4 क्रम-संख्या-181 (ग)
रजिस्ट्रेशन नम्बर- एस ० एस ०पी ०/ एल०-
डब्लू० / एन ० पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग -4 , खण्ड ( क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ , बृहस्पतिवार , 16 सितम्बर , 2021 भाद्रपद 25 , 1943 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-6
संख्या 2375/पाँच-6-2021
लखनऊ, 16 सितम्बर , 2021
अधिसूचना
सा०प०नि०-66
नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (अधिनियम संख्या 23 सन् 2010) की धारा 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नानुसार स्थापन परिषद " का गठन करती हैं: "राज्य नैदानिक 1 - अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग , उत्तर प्रदेश अध्यक्ष (पदेन) 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें , उत्तर प्रदेश
सचिव (पदेन)
सदस्य (पदेन) 3- निदेशक, आयुर्वेद , उत्तर प्रदेश
4- निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश
सदस्य (पदेन)
सदस्य (पदेन) 5- निदेशक, यूनानी , उत्तर प्रदेश
6-निम्नलिखित की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले एक- एक प्रतिनिधि
सदस्य (एक) भारतीय राज्य चिकित्सा परिषद
सदस्य (दो) भारतीय राज्य दन्त चिकित्सा परिषद
सदस्य (तीन) भारतीय राज्य नर्स परिषद
सदस्य (चार) भारतीय राज्य भेषज परिषद
318 rph 2021 (chikitsa anubhag - 2019 folder ) data4 2
उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर , 2021
7- आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के प्रतिनिधित्व वाली भारतीय चिकित्सा की राज्य परिषद की कार्यकारिणी द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले 03 प्रतिनिधि ।
8- भारतीय चिकित्सा संगम की राज्य परिषद द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि ।
9- पैरामेडिकल प्रणाली की श्रेणी का एक प्रतिनिधि ।
10- स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य स्तरीय उपभोक्ता समूहो या ख्यातिप्राप्त गैर सरकारी संगठनों से 02प्रतिनिधि ।
2-राज्य परिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्य , तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे , किन्तु वे अधिकतम तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे ।
3-राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्य, तीन वर्ष के लिए पदधारण करेंगे , किन्तु वे पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होंगे :
परन्तु यह कि यथास्थिति नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित व्यक्ति उस अवधि तक के लिए पद धारण करेगा, जब तक उस पद को वह धारण करता है , जिसके आधार पर वह राज्य परिषद में नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित हुआ था ।
आज्ञा से, अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव । IN pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no . 2375 /V -6-2021 , dated September 16 , 2021 :
No. 2375/V-6-2021
Dated Lucknow, September 16 , 2021
IN exercise of the powers conferred under section 8 of the Clinical Establishments ( Registration and Regulation) Act , 2010 (Act no . 23 of 2010 ) , the Governor is pleased to constitute the State Council of Clinical Establishments as follows: -
1. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary Medical and Health department Uttar Pradesh
Chairperson (ex-officio) 2. Director - General , Medical and Health Service , Uttar Pradesh
Secretary (ex-officio)
Member 3. Director Ayurveda , Uttar Pradesh
(ex- officio) Member 4. Director Homeopathy , Uttar Pradesh
(ex-officio)
Member 5. Director Unani , Uttar Pradesh
(ex- officio) 318 rph 2021 ( chikitsa anubhag -2019 folder) data4 3 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर , 2021
6.One representative each to be elected by the executive committee of-
Member (i) State Medical Council of India
Member ( ii) State Dental Council of India
Member ( iii) State Nursing Council of India
Member (iv) State Pharmacy Council of India
7. Three representative to be elected by the Executive of the State Council of Indian Medicine representing the Ayurveda, Siddha and Unani systems of Medicine .
8. One representative to be elected by the State Council of the Indian Medical Association .
9. One representative from the line Paramedical systems .
10. Two representative from State Level consumer organisation working in the field of health . groups or reputed non-Governmental 2. The nominated member of the State Council shall hold office for a term of three years , but shall be eligible for re - nomination for maximum for one more term of three years .
3. The elected members of the State Council shall hold office for three years , but shall be eligible for re - election:
Provided that the person nominated or elected , as the case may be , shall hold office for so long as he holds the appointment of the office by virtue of which he was nominated or elected to the State Council .
By order, AMIT MOHAN PRASAD , AparMukhya Sachiv .
पी० एस ०यू० पी ० ए ० पी० 318 राजपत्र (चिकित्सा अनु०-6)- 2021-(676) -599 प्रतियां (क० / टी० /ऑफसेट) । पी०एस ०यू० पी० ए ० पी ० 6 सा० चिकित्सा - 2021-(677)-250 प्रतियां-(क ० / टी० / ऑफसेट) ।
318 rph 2021 (chikitsa anubhag - 2019 folder ) data4