Servants of Knowledge
Uttar Pradesh Extraordinary Gazette · Government of Uttar Pradesh

प्रत्येक जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का गठन

Published 16 September 2021

Department
Medical Department
Type
Extraordinary
Notification no.
2374/पाँच-6-2021
Subdepartment
Anubhag-6
Identifier
in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-09-16.c_202301211325539551
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-6

संख्या 2374 /पांच-6-2021

लखनऊ, 16 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

नैदानिक स्थापन ( रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम , 2010 की धारा 10 के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के गठन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 2374 / पांच- 6-2021 , दिनांक 16 सितम्बर , 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1-अपर मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल , उत्तर प्रदेश,

2-अपर मुख्य सचिव , मा ० मुख्य मंत्री , उत्तर प्रदेश ,

3-निजी सचिव , मा० मंत्री / मा० राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग , उत्तर प्रदेश ,

4- निजी सचिव , मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश ,

5- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ,

6-समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश / राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश ,

8-समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ,

9- समस्त जिला मजिस्ट्रेट , उत्तर प्रदेश ,

10- निदेशक , सूचना, उत्तर प्रदेश , लखनऊ,

11 - महानिदेशक , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं , उत्तर प्रदेश , लखनऊ ,

12- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / चिकित्साधिकारी , उत्तर प्रदेश,

13-गार्ड बुक ।

संलग्नक: - यथोक्त ।

आज्ञा से, प्राणेश चन्द्र शुक्ल,

संयुक्त सचिव ।

317 rph 2021 (chikitsa anubhag - 2019 folder ) data4 क्रम-संख्या-181 (ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर- एस ० एस ०पी ०/ एल०-

डब्लू० / एन ० पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग -4 , खण्ड ( क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ , बृहस्पतिवार , 16 सितम्बर , 2021 भाद्रपद 25 , 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-6

संख्या 2374/पाँच-6-2021

लखनऊ, 16 सितम्बर , 2021

अधिसूचना

सा० प ०नि०-65

नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (अधिनियम संख्या 23 सन् 2010) की धारा 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक जिले के लिए निम्नानुसार एक जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का गठन करती हैं : -

अध्यक्ष 1-जिला मजिस्ट्रेट

संयोजक 2- मुख्य चिकित्साधिकारी

सदस्य 3 - यथास्थिति नगर पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक या उसका नाम निर्देशिती, जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाय

सदस्य 4- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन का वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी

सदस्य 5 - जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी वृत्तिक चिकित्सा संघ या निकाय का एक प्रतिनिधि, जिसकी उपस्थिति अधिमानतः यथास्थिति जिला या राज्य के भीतर हो ।

317 rph 2021 (chikitsa anubhag - 2019 folder ) data4 2

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 सितम्बर , 2021

2-जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के नामनिर्दिष्ट सदस्य , दो वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे ।

आज्ञा से, अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव । IN pursuance of the provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no . 2374 /V - 6-2021 , dated September 16 , 2021 :

No. 2374/V-6-2021

Dated Lucknow, September 16 , 2021

IN exercise of the powers conferred under section 10 of the Clinical Establishment ( Registration and Regulation) Act , 2010 ( Act no . 23 of 2010) , the Governor is pleased to set- up a District Registering Authority for each district in State of Uttar Pradesh for the registration of Clinical Establishments as follows : -

Chairperson 1. District Magistrate

2. Chief Medical Officer

Convenor

Member 3. City Police commissioner/Senior Superintendent of Police /Superintendent of Police or his nominee , as the case nominated by , District Magistrate

Member 4. Senior Level Officer of the local Self Government at the distrct level nominated by , District Magistrate

Member 5. One representative from a professional medical association or body having presence preferably in the district or within the State , as the case may be nominated by District Magistrate

2. The nominated members of the District Registering Authority shall hold office for a term of two years .

By order, AMIT MOHAN PRASAD , AparMukhya Sachiv .

पी० एस ०यू०पी० ए ० पी० 317 राजपत्र- 2021- (674)-599 प्रतियां (क० / टी० /ऑफसेट) ।

पी ० एस ० यू० पी ० ए ० पी ० 5 सा० चिकित्सा- 2021- (675) -250 प्रतियां-(क ० / टी ० /ऑफसेट) ।

317 rph 2021 (chikitsa anubhag - 2019 folder ) data4

Cite this issue. Uttar Pradesh Extraordinary Gazette, Government of Uttar Pradesh, 16 September 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-09-16.c_202301211325539551/. Archive identifier in.gazette.uttarpradesh_extraordinary.2021-09-16.c_202301211325539551.