रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०- क्रम-संख्या-191
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
– (सामान्य परिनियम नियम) उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 ———— la[;k 2004/पाँच-5–2021 लखनऊ, 30 सितम्बर, 2021 ————
उद्घोषणा
उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंंत्रण अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2020) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषित करते हुए उद्घोषणा जारी करती हैं कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य, कोविड-19 से प्रभावित है।
2-यह उद्घोषणा दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक या कोई अग्रतर आदेश जारी किये जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रवृत्त रहेगी।
आज्ञा से, अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव। 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 30 सितम्बर, 2021
IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2004/V-5–2021, dated September 30, 2021 :
No. 2004/V-5–2021
Dated Lucknow, September 30, 2021
PROCLAMATION
IN exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh Public Health and Epidemic Diseases Control Act, 2020 (U.P. Act no. 17 of 2020), the Governor is pleased to issue a proclamation declaring that the whole of the State of Uttar Pradesh is effected by Covid-19.
2. This proclamation shall continue to be in force till 31st December, 2021 or till issuance of any further order, whichever is prior.
By order,
AMIT MOHAN PRASAD,
Apar Mukhya Sachiv.
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 331 राजपत्र-(707)-2021-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 8 सा0 चिकित्सा-2021-(708)-250 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)। उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 ----- संख्या 2004(1)/पाँच-5-2021 लखनऊ, 30 सितम्बर, 2021 -----
कार्यालय-ज्ञाप
उद्घोषणा संख्या 2004/पाँच-5-2021, दिनांक 30 सितम्बर, 2021 (प्रति संलग्न) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1-अपर मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, 2-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, 3-निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश, 4-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, 5-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, 6-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, 7-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 8-निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 9-समस्त जिला मजिस्टे्रट/उप जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश, 10-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, 11-निदेशक, संचारी रोग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 12-समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश,
13-मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक/निदेशक/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश, 14-समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश, 15-गार्डबुक।
संलग्नक - यथोक्त।
आज्ञा से, अजीज अहमद, संयुक्त सचिव।