डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
—
(परिनियत आदेश)
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या 2069/9-1–2021-19 सा-13
लखनऊ, 7 अक्टूबर, 2021
------
अधिसूचना
उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 56 एवं उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल घोषित करते हैं कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्तम्भ-3 में अंकित निकाय के सदस्य/पार्षद का पद उनके सम्मुख उल्लिखित कारण/तिथि से रिक्त हो गया है :-
| क्र0 सं0 | जनपद | निकाय का नाम | वार्ड सं0 | अध्यक्ष/सदस्य का नाम | मृत्यु/त्यागपत्र का दिनांक |
| 1 | मेरठ | नगर निगम मेरठ | 82 | श्री सईद अख्तर (पार्षद) | 17-07-2020 (मृत्यु) |
| 2 | मेरठ | न0पं0, लावड़ | 09 | श्री मुजाहिद (सदस्य) | 09-03-2021 (मृत्यु) |
| 3 | लखीमपुर खीरी | न0पा0प0 पलियाकलां | 06 | श्री मनोज (सदस्य) | 19-04-2021 (मृत्यु) |
| 4 | प्रतापगढ़ | न0पा0प0 बेल्हा | 01 | श्री अभय कुमार (सदस्य) | 07-11-2020 (त्यागपत्र) |
| 5 | शामली | न0पा0प0 कांधला | 08 | श्री मनोज (सदस्य) | 24-11-2018 (मृत्यु) |
| 6 | शामली | न0पा0प0 कांधला | 23 | श्रीमती रानी (सदस्य) | 01-05-2021 (मृत्यु) |
आज्ञा से,
डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।